राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
बुधवार, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th December, 2020
No. HFW-B(B)1-11/2019.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of "Pain and Palliative Care Cell" under the Department of Radiotherapy in IGMC, Shimla in public interest, with immediate effect.
181-राजपत्र/2020-23-12-2020 (6129)6130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the transfer of one post of Assistant Professor from the Department of Anaesthesia, IGMC, Shimla alongwith incumbent Dr. Vinay Somya to newly created "Pain and Palliative Care Cell" under the Department of Radiotherapy in IGMC, Shimla in public interest, with immediate effect. The pay scale of post of Assistant Professor is Rs. 37400—67000+Rs. 8900(G.P.).
Other required staff for newly created "Pain and Palliative Care Cell" shall be made available by internalization in the Institution.
By order,
Sd/- Secretary(Health).
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TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 08th December, 2020
No. TPT-A(4)-3/2020.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer the Equity Shares of the "Ropeway and Rapid Transport System Development Corporation Himachal Pradesh Limited" as follows:—
| Sl. No. | Name of the transferor | Number of Equity Shares | Value of each Share (Rs.) | Name of Transferee |
| 1. | Sh. Brij Kumar Agarwal, IAS | 100 | 100 | Sh. Anil Kumar Khachi, IAS |
| 2. | Sh. Ram Subhag Singh, IAS | 100 | 100 | Sh. Devesh Kumar, IAS |
| 3. | Sh. Prabodh Saxena, IAS | 100 | 100 | Sh. Rajneesh Kumar, IAS |
| 4. | Sh. Jagdish Chander Sharma, IAS | 100 | 100 | Sh. Kamlesh Kumar Pant, IAS |
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to nominate Principal Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh as a shareholder on behalf of the Government of Himachal Pradesh for the present and future shareholdings of the State Government in the company.
By order, KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Transport).
6131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942परिवहन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 दिसम्बर, 2020
संख्या टी0पी0टी0-क(3)-7/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पीटी0-क(2)2/2003-भाग-1 तारीख 11/06/2007 के अतिक्रमण में, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश करते हैं कि राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए मोटरसाइकिल/स्कूटरों, व्यक्तिगत यानों, प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज़ या विनिर्माण उपस्कर यानों पर, मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 41 की उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण करवाते समय ऐसे यानों की कीमत के आधार पर यान के क्रय की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित दरों से कर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा, अर्थात् :-
| क्रम संख्या | यान का विवरण | कर की दर यदि क्रय राज्य के भीतर किया गया है। | कर की दर यदि क्रय राज्य से बाहर किया गया है। |
| 1. | मोटरसाइकिल/स्कूटर | मोटरसाइकिल/स्कूटर की कीमत यदि का छह प्रतिशत (6%), कीमत एक लाख रुपए से अधिक नहीं है। म ोटरसाइकिल/स्कूटर की कीमत का सात प्रतिशत (7%), यदि कीमत एक लाख रुपए से अधिक है। | मोटरसाइकिल/स्कूटर की कीमत का आठ प्रतिशत (8%), यदि कीमत एक लाख रुपए से अधिक नहीं है। म ा ेटरसाइकिल/स्कूटर की कीमत का नौ प्रतिशत (9%), यदि कीमत एक लाख रुपए से अधिक है। |
| 2. | व्यक्तिगत मोटरयान, प्राइवेट सर्विस, मोटर कैबज़ विनिर्माण उपस्कर यान | यान की कीमत का छह प्रतिशत (6%), यदि कीमत पन्द्रह लाख रुपए से अधिक नहीं है। य ान की कीमत का सात प्रतिशत (7%), यदि कीमत पन्द्रह लाख रुपए से अधिक है। | यान की कीमत का आठ प्रतिशत (8%), यदि कीमत पन्द्रह लाख रुपए से अधिक नहीं है। य ान की कीमत का नौ प्रतिशत (9%), यदि कीमत पन्द्रह लाख रुपए से अधिक है। |
आदेश द्वारा,
कमलेश कुमार पन्त, प्रधान सचिव (परिवहन)।6132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942
[Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A (3)-7/2019 dated
8th December, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th December, 2020
No. TPT-A (3)-7/2019.—In supersession of this Department Notification No. TPT-A (2)2/2003-Part-I dated 11-6-2007, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 3 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973), is pleased to order that there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on motor cycles /scooters, personal vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles, used or kept for use in the State for a period of fifteen years from the date of purchase of vehicle at the time of registration, under sub-section (3) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), at the following rates on the basis of the price of such vehicles, namely:—
| Sl. No. | Description of Vehicle | Rate of Tax if purchase done within the State | Rate of Tax if purchase done outside the State |
| 1. | Motor Cycle/Scooters. | Six percent (6%) of the price of the Motor Cycle/Scooter when the price does not exceed Rs. 1,00,000/- S even percent (7%) of the price of the Motor Cycle/Scooter if the price is above Rs. 1,00,000/- | Eight percent (8%) of the price of the Motor Cycle/Scooter when the price does not exceed Rs. 1,00,000/-. N ine percent (9%) of the price of vehicle when price is above 1,00,000/- |
| 2. | Personal Motor Vehicles, Private Service Motor Cabs, Construction Equip- ment Vehicles. | Six percent (6%) of the price of the vehicle when the price does not exceed Rs. 15,00,000/- S even percent (7%) of the price of the vehicle when price is above Rs. 15,00,000/- | Eight percent (8%) of the price of the vehicle when the price does not exceed Rs. 15,00,000/- N ine percent (9%) of the price of the vehicle when price is above Rs. 15,00,000. |
By order,
KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Transport)6133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942
परिवहन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 दिसम्बर, 2020
संख्याः टी0पी0टी0-क(3)-7/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1993 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश करते हैंं कि राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए मोटरसाइकिल/स्कूटरों, व्यक्तिगत यानों, प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज़ या विनिर्माण उपस्कर यानों पर, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 41 की उपधारा (10) के अधीन उनके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण करवाने की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष की और अवधि के लिए निम्नलिखित दरों से कर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा, अर्थातः-
| क्रम संख्या | यान का विवरण | रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण पर कर की दर |
| 1. | मोटरसाइकिल/स्कूटर | मोटरसाइकिल/स्कूटर की लागत का छह प्रतिशत (6 %), यदि लागत एक लाख रुपए से अधिक नहीं है। म ोटरसाइकिल/स्कूटर की लागत का सात प्रतिशत (7%), यदि लागत एक लाख रुपए से अधिक है। |
| 2. | व्यक्तिगत मोटरयान प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज, विनिर्माण उपस्कर यान | यान की लागत का छह प्रतिशत (6 %), यदि लागत पन्द्रह लाख रुपए से अधिक नहीं है। य ान की लागत का सात प्रतिशत (7 %), यदि लागत पन्द्रह लाख रुपए से अधिक है। |
ओदश द्वारा,
कमलेश कुमार पन्त प्रधान सचिव (परिवहन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A (3)-7/2019 dated 8th
December, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th December, 2020
No. TPT-A (3)-7/2019.— In exercise of the powers conferred by sub- section (4) of section 3 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on motor cycles/scooters, personal vehicles, Private Service Motor Cabs or construction equipment vehicles, used or kept for use in the State for every further period of five6134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 years from the date of their renewal of certificate of registration, under sub-section (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), at the following rates, namely:—
| Sl. No. | Description of Vehicle | Rate of Tax on renewal of certificate of registration |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Motor Cycle/Scooters. | Six percent (6%) of the value of the Motor Cycle/Scooter when the value does not exceed Rs. 1,00,000/-. S even percent (7%) of the value of the Motor Cycle/Scooter if the value is above Rs. 1,00,000/- |
| 2. | Personal Motor Vehicles, Private Service Motor Cabs, Construction equipment vehicles. | Six percent (6%) of the value of the vehicle when the value does not exceed Rs.15,00,000/-. S even percent (7%) of the value of the vehicle when value is above Rs.15,00,000/- |
By order,
KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Transport).
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TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25th November,2020
File No. TPT-F(10)-5/2020.—Whereas, the State Government vide Revenue Department- Disaster Management Cell Order No. Rev(DMC)(C)20-2/2020-COVID 19 dated 24-11-2020 has issued revised guidelines directing therein that Orders for operation of the Inter State as well as Intra State buses at 50% of capacity will be issued by the Transport Department.
Therefore, in pursuance of the above orders and in modification of Notification dated 02-7-2020 and 13-10-2020, it is hereby directed that henceforth, the inter State and Intra State buses will operate at 50% capacity till December 15, 2020 subject to Standard Operating Procedures as enclosed at Annexure-I.
By order,
KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Transport).
6135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 ANNEXURE-IStandard Operating Procedure (SOPs) for Operation of Non-Air Conditioned Interstate Bus
Services.
1. Buses shall operate on their respective routes.
2. To maintain social distancing and avoid overcrowding in above said buses the occupancy shall be maintained at 50% with no standees.
3. All passengers shall wear masks from the time of boarding till alighting from the bus.
4. Driver/Conductor and passengers should undergo self-monitoring for flu-like symptoms and in case any symptom appears, then she/he shall report the same to the nearest health institutions.
5. The buses shall be sanitized completely in the late evening hours or early morning before plying on their routes.
6. All safety protocols of Health Department shall be followed by driver, conductor and passengers.
7. No standing passengers shall be allowed in the buses during journey.
8. Social distancing shall be maintained at booking counters and while boarding and de boarding the bus.
9. Proper ventilation be ensured in the bus.
10. Conductors shall be provided thermal scanners to get any passenger checked, boarding enroute. The Operators/Regional Manager shall ensure providing thermal scanners in all buses.
PROTOCOL FOR BUS STANDS, BUSES AND STAFF:—
(g) At Bus Stand:
1. Aarogya Setu App status would be checked preferably (for compatible device only) to ensure that passenger is free on COVID-19 symptoms. Passengers with "Red: Status in Aarogya Setu App would not be permitted to travel.
2. Only passenger(s) shall be allowed to enter in the bus stand through single-entry point.
3. Every toilet shall be sanitized and must have soap dispenser. 4. Bus Stand Management and Development Authority shall ensure adequate signages to guide the passengers, in all aspects related to COVID-19.
5. Public announcement system at bus stand shall regularly disseminate information about the precautions to be followed during travel.
6. Physical distance of at least one meter shall be ensured while boarding and de boarding.
6136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 7. Proper queue system should be followed during boarding and at the bus counter.8. Anyone moving inside the bus stand shall mandatorily wear the face cover.
9. Adequate bins shall be placed for disposal of used material like masks etc. All such waste to be handled and disposed as per the prescribed procedure.
10. HRTC shall ensure that person sitting at cash counters be provided with adequate safety protective gears like gloves, masks, face covers, face shields, hand sanitizers etc.
(h) Inside the bus (passenger protocol):
1. All passengers shall wear mask/face cover throughout the journey and ensure that co- passengers shall also wear masks.
2. Passengers must use hand sanitizers regularly during their journey for their own safety.
3. It shall be ensured that only 50% seats are occupied and seats marked as "Not to be used" are left vacant.
4. Avoid unnecessary touching of common contact points, by anyone. Signages be placed at Interstate Counters in HP.
5. Avoid travelling in case of any illness. In case of emergency and illness, inform the conductor for maintaining physical distance during journey.
6. In case of any symptoms of illness of co-passengers, information shall be provided to crew members of the bus.
(i) Bus protocol:
1. Boarding and de-boarding in the bus shall be from the rear and front door respectively.
2. While issuing the tickets, conductor shall avoid physical contact with the passengers and maintain proper physical distance.
3. A sticker shall be pasted on seats marked as "Not to be used".
4. Every alternate seat shall be left unoccupied i.e in case of three seats middle seat shall be left unoccupied and in case of two seats only window seat shall be occupied.
5. While issuing the tickets, conductor shall avoid physical contact with the passengers.
6. Passengers must assist driver/conductor to maintain social distancing.
7. Proper ventilation must be maintained during journey by opening the window glasses.
8. Buses shall be stopped for boarding and de-boarding on the designated bus stands/stops only.
9. Stage Carriage buses can pass through containment zones, however boarding and de boarding of passenger(s) shall be strictly prohibited within containment zones.
6137 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 10. Regional Managers, HRTC shall ensure that the proper hygiene and cleanliness ismaintained at authorized Dhabas for passengers safety.
(j) Conductor:
1. He shall wear mask/face cover, gloves and face shield throughout the journey.
2. While issuing tickets, he/she shall ensure physical distancing from the passengers.
3. He shall not allow passenger to be seated on the seat marked as "Not to be used".
4. He shall educate passenger(s) about protocol to be followed during journey and ensure that all safety precautions are adhered to by all concerned.
5. He shall ensure proper ventilation in the bus.
(k) Driver:
1. The Driver shall ensure minimum contact with the passengers and the public.
2. He shall use protective gears like masks/face cover, hand sanitizers etc.
(l) Way Side Amenities protocol:
1. Proper sanitization and cleanliness must be ensured in dining area, kitchen and toilets at Dhabas/Restaurants.
2. Every Dhaba/ Restaurant must have sanitizer for public use.
3. Soap dispenser must be available in toilet and each wash basin.
4. Seating arrangement in dining area must be such that proper physical distancing be maintained.
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Additional Registrar of Marriages,
Shri Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur (H.P.)
Sh. Pawan Kumar s/o Sh. Anant Ram, r/o Village Neelan, Post Office Lakhnoo, Gram Panchayat Kaulan Wala Toba, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.).
Versus
1. General Public.
2. Pradhan, G.P. Kaulan Wala Toba, Tehsil Sh. Naina Devi Ji, District Bilaspur Proclamation of marriage as per provision under section 8(4) and 11 of the Registration of Marriages Act, 1996.
Whereas the above named applicant has made an application under section 8(4) and 11 of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 for registration of his marriage the applicant Sh. Pawan Kumar s/o Sh. Anant Ram, r/o Village Neelan, Post Office Lakhnoo, Gram Panchayat6138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 Kaulan Wala Toba, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.) hereinafter called as Bridegroom and Smt. Mamta Devi hereinafter called as Bride have submitted affidavits stating therein that both they have solemnized marriage with each other on 12-12-2019 as per Hindu rites and customs. But they have not registered the said marriage anywhere in India till date. The Bride Mamta Devi is the daughter of Sh. Shiv Kumar, r/o Village Gagg, P.O. Jindbari, Tehsil Nangal, District Roopnagar, Punjab, and her usual place of residence is Neelan, Post Office Lakhnoo, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.).
Hence, proclamation is hereby made to the respondents, general public and Gram Panchayat Kaulan Wala Toba for inviting the objection, if any, if someone has any objection regarding registration of said marriage, he may appear in this court on or before 02-01-2021 failing which ex- parte proceeding will be initiated and the order of the registration of marriage will be prepared and announced.
Given under my hand and the seal of the court on dated 02-12-2020.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate-cum- Additional Registrar,
of Marriages Shri Naina Devi Ji at Swarghat,
District Bilaspur (H.P.).
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ब अदालत श्री हंस राज रावत, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री मोहिन्दर कुमार पुत्र डूमणु राम, निवासी कुठेहड, परगना पिउहुरा, उप-तहसील धरवाला, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री मोहिन्दर कुमार पुत्र डूमणु राम, निवासी कुठेहड, परगना पिउहुरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी माता नामक रामेश्वरी पत्नी डूमणु राम की मृत्यु दिनांक 29-10-1980 को घर पर ही हुई है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत पिउहुरा के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा नाम व मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत पिउहुरा को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत पिउहुरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-01-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत पिउहुरा में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत पिउहुरा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।6139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
कुलदीप पुत्र वली राम, निवासी कलेड, परगना पिउहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि महाल भडौर के राजस्व रिकार्ड में मेरे पिता का नाम भोलिया पुत्र तेजा गलत दर्ज है। लेकिन मेरे अन्य दस्तावेजों, आधार कार्ड, परिवार नकल में मेरे पिता का नाम वली राम पुत्र तेजा दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल भडौर की नकल जमाबन्दी तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के पिता के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता था। प्रार्थी ने चाहा है कि मेरे पिता का नाम राजस्व रिकार्ड महाल भडौर में भोलिया के बजाये वली राम पुत्र तेजा दुरुस्त किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-01-2021 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 07-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धरवाला, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)
राम सरन पुत्र डुमणू, गांव कालेड, डा0 पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि महाल भडौर के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम रामा पुत्र डुमणू गलत दर्ज है। लेकिन मेरे अन्य दस्तावेजों, आधार कार्ड, बैंक, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र में मेरा नाम राम सरन पुत्र डुमणू दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल भडौर की नकल जमाबन्दी तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि राजस्व रिकार्ड महाल भडौर में रामा के बजाये राम सरन पुत्र डुमणू दुरुस्त किया जावे। 6140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि राम सरन के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-01-2021 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : तहसील वाचक तह0 चुराह/2020 तारीख दायरा : 02-12-2020 श्री गुलाम अली पुत्र फजल मुहम्मद उर्फ फजला, निवासी गांव देहरी, परगना जसौर, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरूस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री गुलाम अली पुत्र फजल मुहम्मद उर्फ फजला, निवासी गांव देहरी, परगना जसौर, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर में गुलाम अली उर्फ बलू दर्ज है जो सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल द्रेवड, पटवार वृत्त कल्हेल, तहसील चुराह में बलू दर्ज है जोकि गलत है। राजस्व अभिलेख में बलू उर्फ गुलाम अली दुरुस्त करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज दुरुस्त करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष पेश का सकते हैं। वाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम बलू उर्फ गुलाम अली दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 07-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।6141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 14/T/2020/Misc.
तारीख पेशी : 06-01-2021 श्री कशमीर सिंह पुत्र लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। प्रार्थी श्री कशमीर सिंह पुत्र लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 16-06-1953 को गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां में हुआ है का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज न हुई है अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2021 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री कशमीर सिंह पुत्र लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 16-06-1953 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
----------
ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 20/T/2020/Misc.
तारीख पेशी : 06-01-2021 श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री मुन्शी राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, . . प्रार्थिया। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता। 6142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री मुन्शी राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1947 को गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां में हुआ है का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज न हुई है अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2021 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री मुन्शी राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 01-01-1947 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 19/T/2020/Misc.
तारीख पेशी : 06-01-2021 श्रीमती सीतू देवी पुत्री श्री मुन्शी राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, . . प्रार्थिया। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती सीतू देवी पुत्री श्री मुन्शी राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1947 को गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां में हुआ है का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज न हुई है अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2021 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती सीतू देवी पुत्री श्री मुन्शी राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 01-01-1947 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।6143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 आज दिनांक 04-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 18/T/2020/Misc.
तारीख पेशी : 06-01-2021 श्रीमती रोशनी देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती रोशनी देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1950 को गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां में हुआ है का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज न हुई है अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2021 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती रोशनी देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 01-01-1950 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 17/T/2020/Misc.
तारीख पेशी : 06-01-2021 श्रीमती सरला देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश6144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती सरला देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 15-03-1960 को गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां में हुआ है का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज न हुई है अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2021 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती सरला देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 15-03-1960 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
----------
ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 16/T/2020/Misc.
तारीख पेशी : 06-01-2021 श्रीमती सैना देवी पुत्री मुन्शी राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती सैना पुत्री मुन्शी राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 04-05-1945 को गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां में हुआ है का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज न हुई है अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।6145 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-11-2021 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती सैना देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 04-05-1945 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 15/T/2020/Misc.
तारीख पेशी : 06-01-2021 श्री परस राम पुत्र श्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री परस राम पुत्र श्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1946 को गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां में हुआ है का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज न हुई है अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2021 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री परस राम पुत्र श्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 01-01-1946 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 13/T/ 2020/Misc.
तारीख पेशी : 06-01-2021 श्रीमती आयोध्या देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती आयोध्या देवी पुत्री श्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1947 को गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां में हुआ है का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज न हुई है अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2021 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती आयोध्या देवी पुत्री श्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 01-07-1947 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुमन धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 21/T/2020/Misc. तारीख पेशी : 06-01-2021 1. श्री संदीप कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी गांव व डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
2. श्रीमती आरती अन्तराल पुत्री श्री दलजीत सिंह, निवासी गांव वैली डोमाणा, फलोरा नगवाणी, . . प्रार्थी। जम्मू कशमीर
बनाम
आम जनता
6147 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942उनवान मुकद्दमा.--हि0 प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8(4) के तहत शादी का पंजीकरण। प्रार्थी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी गांव व डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि हमारी शादी दिनांक 10-03-2020 को श्रीमती आरती अन्तराल पुत्री श्री दलजीत सिंह, निवासी गांव वैली डोमाणा, फलोरा नगवाणी, जम्मू कशमीर के साथ सामान्य रिती-रिवाज से हुई थी, परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत नाहलियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के शादी अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अतः हमारी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत नाहलियां के अभिलेख में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2021 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री संदीप कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द व श्रीमती आरती अन्तराल पुत्री श्री दलजीत सिंह की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत नाहलियां, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /20
श्री Ramesh Chand s/o Late Sh. Shaligram, r/o Village Swala, P.O. Naganpatt, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.
Versus
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Ramesh Chand s/o Late Sh. Shaligram, r/o Village Swala, P.O. Naganpatt, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Father Late Sh. Shaligram s/o Padmu की मृत्यु दिनांक 25-12-1999 को हुई है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत कल्याड़ा में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Shaligram s/o Padmu की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 04-01-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।6148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942
In the Court of Marriage Officer-cum -Sub-Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan,
District Kangra, H.P.
1. Sh. Shubham Kumar aged 21 years s/o Shri Puran Chand, r/o Village Mundla Dhar, P.O. Lilly, Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).
2. Minakshi aged 19 years d/o Shri Lal Singh, r/o VPO Baldhar, Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.).
Versus
General Public
Subject.—Notice for the registration of Marriage.
Applicants Sh. Shubham Kumar aged 21 years s/o Shri Puran Chand, r/o Village Mundla Dhar, P.O. Lilly, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra. H.P and Minakshi aged 19 years d/o Shri Lal Singh, r/o VPO Baldhar, Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra H.P. have filed an application under section 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of the undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 13-06-2019 at "Ram Giri Shri Mansa Devi Mandir", Tehsil Dharamshala, District Kangra, as per Hindu rites and customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-01-2021. The objections received after 05-01-2021 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 03-12-2020 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra, H.P.
________
ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 25/20/Teh. तारीख दायरा : 17-09-2020 तारीख पेशी : 20-01-2020 श्री हेम राज पुत्र श्री नानकू राम, निवासी गांव बड़ी बही, डाकघर गाहलियां, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।6149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 श्री हेम राज पुत्र श्री नानकू राम, निवासी गांव बड़ी बही, डाकघर गाहलियां, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल बड़ी बही, पटवार वृत्त गहलियां, तहसील व जिला कांगड़ा, के राजस्व रिकार्ड में भीम सैन पुत्र नानकू राम दर्ज हो है जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम हेम राज पुत्र श्री नानकू दर्ज है जोकि सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 20-01-2021 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 03-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 43/19 तारीख दायरा : 17-09-2020 तारीख पेशी : 20-01-2021 श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री केवल कुमार, निवासी गांव व डाकघर हार जलाडी, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री केवल कुमार, निवासी गांव व डाकघर हार जलाडी, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पति का नाम महाल हार मौजा जलाडी, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में केवल पुत्र रिखी राम दर्ज है जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया के पति का नाम केवल कुमार दर्ज है जोकि सही है। अतः प्रार्थिया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाए। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 20-01-2021 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 03-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री मान सिंह भंगालिया पुत्र श्री वसन्त सिंह भंगालिया, निवासी गांव व डाकघर टिक्करी डुहकी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मान सिंह भंगालिया पुत्र श्री वसन्त सिंह भंगालिया, निवासी गांव व डाकघर टिक्करी डुहकी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र श्री विशाल भंगालिया का जन्म दिनांक 15-09-1983 को आर्मी अस्पताल होल्टा पालमपुर में हुआ था। परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दे दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-01-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 03-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 16-01-2021 श्री दीपक डोगरा पुत्र श्री रमेश चन्द डोगरा, निवासी महाल मन्धोल, डाकघर महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र.--बराए दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता व दादा का नाम दुरुस्त करके मस्त राम पुत्र श्री घरीन्डू के बजाए रमेश चन्द डोगरा पुत्र श्री झौफी राम दर्ज करने बारे।
श्री दीपक डोगरा पुत्र श्री रमेश चन्द डोगरा, निवासी महाल मन्धोल, डाकघर महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पिता व दादा महाल मन्धोल, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी थे तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता व दादा का नाम मस्त राम पुत्र श्री घरीन्डू दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता व दादा का असल नाम रमेश चन्द डोगरा पुत्र श्री झौफी राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके रमेश चन्द डोगरा पुत्र श्री झौफी राम किया जाए।6151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 16-01-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थ्ाना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाए।
आज दिनांक 03-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री ज्ञानेश्वर शर्मा पुत्र श्री मस्त राम शर्मा, निवासी गांव व डाकघर बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री ज्ञानेश्वर शर्मा पुत्र श्री मस्त राम शर्मा, निवासी गांव व डाकघर बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र श्री राकेश शर्मा का जन्म दिनांक 04-10-1979 को बैजनाथ में हुआ था। परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दे दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-01-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 04-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) कमलेश कुमारी पुत्री श्री स्वारू राम, निवासी गांव व डाकघर टिक्करी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
6152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.कमलेश कुमारी पुत्री श्री स्वारू राम शर्मा, निवासी गांव व डाकघर टिक्करी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 01-03-1973 को महाल टिक्करी में हुआ था। परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दे दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-01-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 07-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 49/ME/T/2020
श्री किरण कुमार पुत्र श्री कुर्म दत्त, गांव रोपड़ी, डाकघर भुटठी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्रीमती चन्द्रमणी पुत्री श्री परषोतम लाल, गांव व डाकघर डुघीलग, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 . . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 20-10-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-05-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान रोपड़ी में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 07-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।6153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 50/ME/T/2020
श्री गुड्डू पुत्र श्री लाहुलू राम, निवासी शास्त्रीनगर, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . प्रार्थीगण। श्रीमती राम देई उर्फ काली पुत्री श्री सूबे राम, गांव बागन, डाकघर भढ़ई, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 24-10-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 05-08-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान बागन में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 07-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 51/ME/T/2020
श्री धर्म चन्द आयु 31 वर्ष पुत्र श्री चेत राम, गांव सुमा, डाकघर डुगीलग तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
. . प्रार्थीगण। श्रीमती ममता आयु 20 वर्ष पुत्री श्री हेत राम, गांव सुमा, डाकघर डुगीलग तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम6154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 आम जनता . . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 06-08-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-07-2018 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान सुमा में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 07-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 52/ME/T/2020
श्री कमल चन्द आयु 23 वर्ष पुत्र श्री हुकम राम, गांव चचोगी, डाकघर नगर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . प्रार्थीगण। श्रीमती वर्षा आयु 19 वर्ष पुत्री श्री पुर्ण देव, गांव दुआड़ा, डाकघर डोभी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 5-11-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-12-2018 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान दुआड़ा में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत6155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 07-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 54/ME/T/2020
श्री मेहर चन्द आयु 26 वर्ष पुत्र श्री लाल चन्द, गांव सोयल, डाकघर कराड़सू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . प्रार्थीगण। श्रीमती प्रेमा देवी आयु 26 वर्ष पुत्री श्री धर्म चन्द, गांव सौर, डाकघर कराड़सू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 7-11-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 4-06-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान सौर में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 07-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।6156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2020/2 पौष, 1942 ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 55/ME/T/2020
श्री संजय ठाकुर आयु 30 वर्ष पुत्र श्री राम लाल, गांव ग्रांमग-II, डाकघर भुट्ठी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . प्रार्थीगण। श्रीमती रेशमा देवी आयु 27 वर्ष पुत्री श्री मंगत राम, गांव खारका, डाकघर भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-11-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 06-12-2018 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान खारका में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 07-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है