राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 29 दिसम्बर, 2020/8 पौष, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना0), शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0प्र0
अधिसूचना
दिनांक : 14 दिसम्बर, 2020
संख्या ः एसडीएस-एसडीके/पंचायत निर्वाचन/2020-2189-96.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 78, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 28 तथ उक्त अधिनियम/नियमों के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों व सचिव पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 के 184-राजपत्र/2020-29-12-2020 (6217) 6218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2020/8 पौष, 1942 पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(10)1/2010-60780-811 दिनांक 24-11-2020 व उपायुक्त महोदय शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एसएमएल (आरक्षण)1/2020-22728-47 दिनांक 07-1172020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं मनोज कुमार, प्राधिकृत अधिकारी एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0), शिमला ग्रामीण, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश वर्ष 2020 के पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन हेतू पंचायत समिति टूटू (हीरानगर), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का आरक्षण संलग्न सारणी अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी हेतू अधिसूचित करता हूं।
संलग्न :- उपरोक्त
प्राधि—त अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0), शिमला ग्रामीण, जिला शिमला। पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2020 हेतू पंचायत समिति टूटू- (हीरानगर), जिला शिमला के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की आरक्षण सारणी
| क्रम संं0 | पंचायत समिति का नाम | पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की क्र0सं0 व नाम | निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम | आरक्षण की स्थिति |
| 1. | टूटू (हीरानगर) | 1. पाहल | 1. पाहल, 2. मूलबरी-देवनगर | सामान्य महिला |
| 2. | 2. दुधालटी | 1. दुधालटी, 2. जनोल | अनुसूचित जाति महिला | |
| 3. | 3. सांगटी-सन्होग | 1. सांगटी-सन्होग, 2. नेरी | सामान्य महिला | |
| 4. | 4. गिरब-खुर्द | 1. गिरब-खुर्द, 2. चायली, 3. टूटू-मजठाई | सामान्य महिला | |
| 5. | 5. बढई | 1. बढई, 2. आनन्दपुर | सामान्य महिला | |
| 6. | 6. शोघी | 1. शोघी, 2. कोट | सामान्य महिला | |
| 7. | 7. थडी | 1. थडी, 2. जलेल | अनारक्षित | |
| 8. | 8. रामपुर-क्योंथल | 1. रामपुर-क्योंथल, 2. बागी | अनारक्षित | |
| 9. | 9. धमून | 1. धमून, 2. चनोग | अनुसूचित जाति महिला | |
| 10. | 10. शामलाघाट | 1. शामलाघाट, 2. भलोह, 3. बायचड़ी | अनारक्षित | |
| 11. | 11. घन्नाहट्टी | 1. घन्नाहट्टी, 2. गलोट | अनुसूचित जाति | |
| 12. | 12. गनेवग-नैहरा | 1. गनेवग-नैहरा, 2. शकराह, 3. घंडल, 4. चलहोग | अनारक्षित | |
| 13. | 13. घेच-कोह्बाग | 1. घेच-कोह्बाग, 2. मायली- जेजड | अनारक्षित | |
| 14. | 14. पिपलीधार | 1. पिपलीधार, 2. ओखरू | सामान्य महिला | |
| 15. | 15. हलोग-धामी | 1. हलोग-धामी, 2. बठमाना- जाबरी | अनुसूचित जाति |
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0), शिमला ग्रामीण, जिला शिमला।6219 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2020/8 पौष, 1942 INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 22nd December, 2020
No. Ind.-A(F)13-1/2020-I.—In order to enhance the Ease of Doing Business in the State of Himachal Pradesh and in consonance with the Business Reforms Action Plan circulated by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry, Government of India, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to notify the following:—
(i) The departments concerned will encourage strong engagement between industry experts, the community and key stakeholders to ensure that the person concerned is informed of the new initiatives, strategies, guidelines that the Government is planning to roll out.
(ii) Feedback and consultations of industry and community will be taken into account before finalizing or issuing business/investment/industrialization related legislations, policies, guidelines and strategic initiatives. State Government shall solicit the feedback through various modes, one of them is feedback form developed within the 'Investor Services' on Industries Department's website (https://emerginghimachal. hp.gov.in/feedback). The industry experts/ investors giving their feedback will also be able to view the comments on the website with the updates, if any.
(iii) Each draft business regulation shall be published online for a period not less than 30 days to invite public comments/ feedback on the same prior to enactment and also shall publish online the comments/feedback received on the draft business regulation and how they have been addressed in the final regulation.
(iv) The legal basis, necessity and business-friendly aspect of each draft business regulation alongwith the draft shall be published online.
(v) The Commissioner/Director of Industries, Himachal Pradesh will be the Nodal Authority for above mentioned purposes.
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Addl. Chief Secretary (Inds.).
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वन विभाग
आदेश
शिमला-02, 21 दिसम्बर, 2020
संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-ए(3)-1/2017.--हिमाचल प्रदेश भू-परिरक्षण अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम संख्यांक 28) की धारा 4 के अधीन जारी और तारीख 04-10-2002 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित आदेश संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-ए(3)-4/99, तारीख 10-09-2002, द्वारा राज्य के 6220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2020/8 पौष, 1942 कतिपय क्षेत्रों में निजी भूमि से वृक्षों के कटान को अस्थायी रूप से विनियमित, निर्बन्धित और प्रतिषिद्ध किया गया था;
और राज्य सरकार का पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन सम्यक्रूप से जांच करने के पश्चात् समाधान हो गया है कि उक्त अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए उक्त आदेश का और संशोधन किया जाना आवश्यक और समीचीन है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करने के आदेश देते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
1. पैरा 1 का संशोधन.- उक्त आदेश के पैरा 1 के तृतीय परन्तुक के अधीन अन्तर्विष्ट उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात्ः-
| "वृक्षों की संख्या | वृक्षों के गिराने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी |
| एक वर्ष में 200 वृक्षों तक | सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी |
| एक वर्ष में 300 वृक्षों तक | सम्बन्धित मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल |
| एक वर्ष में 400 वृक्षों तक | प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल प्रमुख), हिमाचल प्रदेश। |
| एक वर्ष में 400 वृक्षों से अधिक | हिमाचल प्रदेश सरकार" |
2. पैरा 6 का संशोधन.- उक्त आदेश के पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- "यदि वृक्ष विहित वर्ष के भीतर नहीं काटे गए हैं तो सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित परिस्थितियों में अवधि एक वर्ष तक बढ़ा सकेगा :-
i. जहां, भूमि का सीमांकन और वृक्षों के अंकन की प्रक्रिया, वृक्ष कटान (गिरान) के विहित वर्ष के दौरान पूर्ण हो गई हो और वृक्ष कटान (गिरान) आदेश, सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी द्वारा जारी किये गये हैं, लेकिन वृक्ष कटान (गिरान) नहीं किया गया है या भागतः किया गया है; और ii. जहां, भूमि का सीमांकन और वृक्षों के अंकन की प्रक्रिया वृक्ष कटान के विहित वर्ष के दौरान पूर्ण हो गई है लेकिन वृक्ष कटान (गिरान) आदेश जारी नहीं किए हैंः
परन्तु यह कि कार्य संचालन अवधि में एक वर्ष तक की बढ़ौतरी प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
| वृक्षों की संख्या | कार्य संचालन अवधि में बढ़ौतरी प्रदान करने के लिए प्राधिकारी। |
| 200 वृक्षों तक | सम्बन्धित मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल |
| 200 वृक्षों से अधिक | प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल प्रमुख), हिमाचल प्रदेश। |
स्पष्टीकरण.-"विहित वर्ष" से वह वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है जिसमें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दस वर्षीय कटान (गिरान) कार्यक्रम के अनुसार विशिष्ट क्षेत्र की बाबत वृक्ष काटे (गिराए) जाने हैं।"।
आदेश द्वारा, आर0डी0 धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Order No. FFE-B-A(3)-1/2017, dated 21st
December, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
ORDER
Shimla-2, the 21st December, 2020
No. FFE-B-A(3)-1/2017.—WHEREAS, vide Order No. FFE-B-A(3)-4/99, dated 10-09-2002, issued under section 4 of the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978 (Act No. 28 of 1978) and published in the Rajpatra Himachal Pradesh (Extra Ordinary) on 4th of October, 2002, felling of trees from the private land were temporarily regulated, restricted and prohibited in certain areas of the State;
AND WHEREAS, the State Government is satisfied, after due enquiry under section 7 of the Act ibid, it is necessary and expedient further to amend the said order for the purpose of giving effect to the provisions of the said Act;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the said Order, namely:—
AMENDMENTS
1. Amendment of Para-1.— For the provisions contained under third proviso to para 1 of the said order, the following shall be substituted; namely.—
| "No. of trees | Competent authority to grant permission to fell the trees |
| -Upto 200 trees in a year | Concerned Divisional Forest Officer |
| -Upto 300 trees in a year | Concerned Chief Conservator of Forests/ Conservator of Forests. |
| -Upto 400 trees in a year | Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force), Himachal Pradesh. |
| -Above 400 trees in a year | Himachal Pradesh Government" |
2. Amendment of para-6.—For the para 6 of the said order, the following shall be substituted; namely.—
"In case of trees are not felled within the prescribed year, the competent authority may extend the period upto one year in the following circumstance:—
i. where the process of demarcation of land and marking of trees have been completed during the prescribed year of felling and felling orders stand issued by the Divisional Forest Officer concerned, but felling of trees has not been done or has been done partly; and
ii. where process of demarcation of land and marking of trees has been completed during the prescribed year of felling but felling orders have not been issued :
Provided that the competent authority to grant extension in working period upto one year shall be the following:—
| No. of trees | Authority to grant extension in Working Period |
| Upto 200 trees | Concerned Chief Conservator of Forests/Conservator of Forests. |
| Above 200 trees | Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force), Himachal Pradesh. |
Explanation.—"Prescribed year" means the financial year in which trees are to be felled in respect of particular area in accordance with the ten years felling programme approved by the State Government.".
By order,
R.D. DHIMAN, Additional Chief Secretary (Forests).
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In the Court of Sh. Manoj Kumar (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Sh. Ramesh Chand Verma son of Late Sh. Sukh Ram Verma, resident of MIG-154, Sector-4 Parwanoo, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, Himachal Pradesh
. . Applicant.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Ramesh Chand Verma son of Late Sh. Sukh Ram Verma, resident of MIG-154, Sector-4 Parwanoo, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, Himachal Pradesh has preferred an application to the6223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2020/8 पौष, 1942 undersigned for registration of date of birth of his son namely PRANEET KUMAR VERMA (DOB 06-05-1986) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 22nd December, 2020.
Seal.
MANOJ KUMAR (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla, Himachal Pradesh
1. Sh. Rohit Sharma s/o Sh. Pawan Kumar, r/o Village Banoti, P.O. Rouri, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.).
2. Upasana Singh d/o Sh. Bhopal Singh Dulta, r/o Village Lakadhar, P.O. Gawas, Tehsil . . Applicants. Chirgaon, District Shimla (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice for registration of marriage.
Rohit Sharma and Upasana Singh have filed an application H.P. Registration of marriage Act, 1996 alongwith their affidavits and other documents in the court of the undersigned in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.
Therefore, you are informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 11-01-2021. The objections received after 11-01-2021 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 11th December, 2020 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).
6224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2020/8 पौष, 1942ब अदालत श्री रमेश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) मिसल नं0 : 08/2020 तारीख संस्थापन : 15-07-2020 तारीख फैला : 16-09-2020 श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री धर्मू, गांव व डाकघर भरेड़ी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा (37)1 के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री धर्मू, गांव व डाकघर भरेड़ी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2014-15, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त धाला के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 51/115 बराए राजस्व रिकार्ड महाल भरेड़ी में उसका नाम प्रकाश गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप ओम प्रकाश है। आवेदक ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त भरेड़ी के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।
यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु गिरदावर हल्का बड़ागांव को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का नाम पटवार वृत्त भरेड़ी के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है जिसे प्रकाश के स्थान पर ओम प्रकाश दर्ज करने की अनुशंसा व्यक्त की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में प्रकाश के स्थान पर ओम प्रकाश दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 16-01-2021 को 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 16-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (रमेश चन्द), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री नरेश वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 41/2020
तारीख दायर : 02-12-2020
. . वादी। फूला सिंह पुत्र श्री उत्तम राम, निवासी गांव कण्डी, डाकघर काशापाट, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)6225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2020/8 पौष, 1942 बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त फूला सिंह पुत्र श्री उत्तम राम, निवासी गांव कण्डी, डाकघर काशापाट, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में फूला सिंह दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल कण्डी के माल कागजात में वादी का नाम जुशलू दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल कण्डी के माल कागजात में अपना नाम जुशलू के स्थान पर जुशलू उपनाम फूला सिंह दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 11-01-2021 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 11-12-2020 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री नरेश वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 41/2019
तारीख दायर : 31-05-2019
. . वादी। दली राम पुत्र श्री मलकू राम, निवासी गांव नेहरा, डाकघर बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त दली राम पुत्र श्री मलकू राम, निवासी गांव नेहरा, डाकघर बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में दली राम दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल नेहरा के माल कागजात में वादी का नाम दौलत राम दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल नेहरा के माल कागजात में अपना नाम दौलत राम के स्थान पर दौलत राम उपनाम दली राम दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है। 6226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2020/8 पौष, 1942 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 17-01-2021 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 17-12-2020 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री नरेश वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 37/2019
तारीख दायर : 31-05-2019
. . वादी। पदम सिंह पुत्र श्री भादरू, निवासी गांव पलाजारा, डाकघर बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त पदम सिंह पुत्र श्री भादरू, निवासी गांव पलाजारा, डाकघर बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, पैन कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में पदम सिंह दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल पलजारा के माल कागजात में वादी का नाम पदम दास दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल पलजारा के माल कागजात में अपना नाम पदम दास के स्थान पर पदम दास उपनाम पदम सिंह दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 17-01-2021 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 17-12-2020 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।6227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2020/8 पौष, 1942 ब अदालत श्री नरेश वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 51/2019
तारीख दायर : 09-12-2019
. . वादी। रहमत अली पुत्र स्व0 श्री हसन दीन, निवासी गांव दरशाल, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त रहमत अली पुत्र स्व0 श्री हसन दीन, निवासी गांव दरशाल, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी के पिता का नाम मुताबिक आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर व मृत्यु प्रमाण-पत्र में हसन दीन दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल दरशाल के माल कागजात में वादी का नाम हस्व दीन दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल दरशाल के माल कागजात में अपने पिता का नाम हस्व दीन के स्थान पर हस्व दीन उपनाम हसन दीन दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 17-01-2021 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 17-12-2020 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri Manoj Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Smt. Satya Dixit w/o Late Shri Swatantar Dixit, r/o Dixit Bhawan, Village Kamyana, Near Guard Chowki, P.O. Poabo, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Smt. Satya Dixit w/o Late Shri Swatantar Dixit, r/o Dixit Bhawan, Village Kamyana, Near Guard Chowki, P.O. Poabo, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has6228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2020/8 पौष, 1942 filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of her own, her Son and Daughter- in-law named—Smt. Satya Dixit (own) w/o Late Shri Swatantar Dixit, Sahil Dixit (Son) s/o Late Shri Swatantar Dixit and Smt. Priyanka (Daughter-in-law) w/o Sh. Sahil Dixit all r/o Dixit Bhawan, Village Kamyana, Near Guard Chowki, P.O. Poabo, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Bhont, Tehsil & District Shimla.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Smt. Satya Dixit | Self | 12-12-1960 |
| 2. | Sh. Sahil Dixit | Son | 17-06-1992 |
| 3. | Smt. Priyanka | Daughter-in-law | 03-08-1992 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Bhont, Tehsil & District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today on 28-12-2020 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है