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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 198, 16 January 2021

Published 16 January 2021

Gazette no.
198
Gazetteid
198/GAZETTE/2021-16/01/2021
Identifier
in.gazette.himachal.2021-01-16.198_gazette_2021-16_01_2021
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 91/2020-राज्य कर

शिमला-2, 13 जनवरी, 2021

संख्याा ई.एक्स.एन.-एफ-(10)-4/2020-वाल-1.---हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों 198-राजपत्र/2021-16-01-2021 (6725) 6726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 पर, हिमाचल सरकार की अधिसूचना संख्या 35/2020-राज्य कर दिनांक 23 जून 2020, जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020 के तहत दिनांक 24 जून, 2020 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात्‌ः-

उक्त अधिसूचना के पहले अनुच्छेद के खंड (प) के परंतुक में,-

(i) ''नवंबर, 2020 के 29वें'' अंकों और शब्दों के स्थान पर ''मार्च, 2021 के 30वें'' अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''नवंबर, 2020 के 30वें'' अंकों और शब्दों के स्थान पर ''मार्च, 2021 के 31वें'' अंक और शब्द रखे जाएंगे।

2. इस अधिसूचना को दिसंबर, 2020 के पहले दिन से लागू माना जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान। टिप्पणी- मूल अधिसूचना सं0 35/2020-राज्य कर, दिनांक 23 जून, 2020 जो कि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(10)-4/2020, दिनांक 24 जून 2020, को प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 65/2020-राज्य कर, दिनांक 24 नवंबर, 2020 जो कि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(10)-15/2020 दिनांक 25 नवंबर 2020, को प्रकाशित की गई थी, द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2020-Vol-I dated

13-01-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 91/2020-State Tax

Shimla-2, the 13th January, 2021

No. EXN-F(10)-4/2020-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), read with section 20 of the Integrated Goods and Servicesm Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendment in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 35/2020-State Tax, dated the 23rd June, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2020 dated 24th June, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in the proviso to clause (i),—

(i) for the words, figures and letters "29th day of November, 2020", the words, figures and letters "30th day of March, 2021" shall be substituted.

(ii) for the words, figures and letters "30th day of November, 2020", the words, figures and letters "31st day of March, 2021" shall be substituted.

6727 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st day of December, 2020.

By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal notification No. 35/2017-State Tax dated the 23rd June 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-4/2020 dated the 24th June, 2020 and was last amended by notification No. 65/2020-State Tax, dated the 24th November, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)15/2020, dated the 25th November, 2020.

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 92/2020-राज्य कर

शिमला-2, 13 जनवरी, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020-वाल-1.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 12) (जिसे इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, 01 जनवरी, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करते है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 14 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2020-Vol-I dated_

13-01-2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 92/2020-State Tax

Shimla-2, the 13th January, 2021

No. EXN-F(10)-4/2020-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020 (12 of 2020), (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 1st day of January, 2021, as the date on which the provisions of sections 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 14 of the said Act shall come into force.

By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

6728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 94/2020-राज्य कर

शिमला-2, 13 जनवरी, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020-वाल-1.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया हैं), के नियम 8 में, उपनियम (4क) के स्थान पर, अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होने के साथ, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(4क) नियम (4) के अधीन दिए जाने वाले प्रत्येक आवेदन के पश्चात्‌, आवेदेक का जहां आवेदक कोई व्यक्ति है अथवा जहां आवेदक कोई व्यक्ति नहीं है वहां धारा 25 की उपधारा (6क) के अंतर्गत यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में आने वाले ऐसे व्यक्तियों का-

(क) बायोमिट्रिक आधारित आधार सत्यापन और फोटोग्राफ लिया जाएगा, यदि उसे धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो और यदि उसने अपने आधार संख्या के अभिप्रमाणन का विकल्प दिया हो तो; या

(ख) यथा अधिसूचित बायोमिट्रिक सूचना, फोटोग्राफ लिया जाएगा और ऐसे अन्य केवाईसी कागजात का सत्यापन किया जाएगा, यदि उसे धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो और यदि उसने आधार का अभिप्रमाणन का विकल्प नहीं चुना है, और साथ ही प्ररूप जीएसटी आरईजी -01 में दिए गए आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रतियों का, इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त के द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र में, सत्यापन किया जाएगा और ऐसे आवेदन को तभी पूरा माना जाएगा जब इस उपनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया पूरी हो जाती है।"

3. उक्त नियम में, नियम 9 में,-

(क) उपनियम (1) में-

(i) "आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से" शब्दों के पश्चात्‌ "तीन" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परंतु जहां-

(क) कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 का उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या के सत्यापन से चूक जाता है या आधार संख्या के सत्यापन का विकल्प का चयन नहीं करता है; या6729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 (ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त के द्वारा प्राधि—त किसी ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जो कि सहायक आयुक्त से निम्न पद का न हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाना उचित समझता है तो, नियम 25 के अधीन दी गई रीति से, उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराये जाने के पश्चात तथा जैसा उचित अधिकारी उचित समझे ऐसे कागजातों का सत्यापन किए जाने के पश्चात्‌ आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।";

(ख) उपनियम (2) में,--

(i) "तीन" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"परंतु जहां-

(क) कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 का उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का सत्यापन से चूक जाता है या आधार संख्या के सत्यापन का विकल्प का चयन नहीं करता है; या

(ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त के द्वारा प्राधि—त किसी ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जो कि सहायक आयुक्त से निम्न पद का न हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाना उचित समझता है तो, ऐसे आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 में नोटिस जारी किया जा सकेगा।";

(ग) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--

"(5) यदि समुचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने से चूक जाता है,-

(क) आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर उस मामले में जहां कि ऐसा व्यक्ति उपनियम (1) को परंतुक के अंतर्गत नहीं आता है तो; या

(ख) आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जहां ऐसा व्यक्ति उपनियम (1) के परंतुक के अंतर्गत आता है तो; या

(ग) उपनियम (2) के अंतर्गत आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गए स्पष्टीकरण, जानकारी या दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के अवधि के भीतर तो, रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा।" 4. उक्त नियम में, नियम 21 में,-

(क) खंड (ख) में, "माल या सेवाओं" शब्द के पश्चात्‌ "या दोनों" शब्द को अंतः स्थापित किया जाएगा, (ख) खंड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंडों को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(ङ) धारा 16 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ प्राप्त करता है; या 6730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 (च) धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर- 1 में एक या एक से अधिक कर अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्योरे उसके द्वारा संबन्धित कर अवधियों के लिए धारा 39 के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किए गए जावक प्रदायों के ब्योरे से अधिक है; या (छ) नियम 86ख के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।"

5. उक्त नियम में, नियम 21क में, -

(क) उपनियम (2) में, "उक्त व्यक्ति को सुनवाई का यथोचित अवसर दिये जाने के पश्चात" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) उपनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम क अंतः स्थापित किया जाएगाः-

"(2क) जहां, धारा 39 के अधीन किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणों की तुलना (क) प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्योरे; या (ख) उसके आपूर्तिकर्ता के द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्योरे के आधार पर निष्कर्षित आवक प्रदायों के ब्योरे, या ऐसे अन्य विश्लेषण, जो परिषद की सिफारिशों पर किए जा सकेंगे, करने पर यह पता चलता हो कि ऐसी महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियो हैं जो अधिनियम के उपबंधों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे उक्त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता हो, तो उसके रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को, उक्त अंतर और विसंगतियों को दर्शाते हुए, सामान्य पांर्टल पर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में या रजिस्ट्रीकरण के समय दिए गए ई-मेल पते, या समय-समय पर संशोधित पते पर, इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और उसे तीस दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द क्यों न किया जाए।";

(ग) उपनियम (3) में, "या उपनिमय (2)" शब्द कोष्ठक और अंक के पश्चात्‌ "या उपनियम (2क)" शब्द कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(घ) उपनियम (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपनियम को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः- "(3क) ऐसे किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति को, जिसका रजिस्ट्रीकरण उपनियम (2) या उपनियम (2क) के अधीन निलंबित कर दिया गया हो, उसके रजिस्ट्रीकरण के निलंबित रहने के अवधि के दौरानि, धारा 54 के अधीन कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।";

(ङ) उपनियम (4) में, -

(i) "या उपनिमय (2)" शब्द कोष्ठक और अंक के पश्चात्‌ "या उपनियम (2क)" शब्द कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परंतुक को अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"परंतु इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को समुचित अधिकारी प्रतिसंहरण कर सकता है, रद्दीकरण की प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय यदि वह उचित समझता है तो।".

6. उक्त नियम में, नियम 22 में,-6731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 (क) उपनियम (3) में, "उपनिमय (1) के अधीन जारी किया गया कारण बताओ नोटिस" शब्द कोष्ठक और अंक के पश्चात्‌ "या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन" शब्द कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) उपनियम (4) में, "उपनिमय (2) के अधीन प्रस्तुत किया गया उत्तर" शब्द कोष्ठक और अंक के पश्चात्‌ "या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन जारी नोटिस के उत्तर में" शब्द कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंतः स्थापित किया जाएगा।

7. उक्त नियम में, नियम 36 में, उपनियम (4) में, 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी, -

(क) दोनों जगह जहां-जहां भी "अपलोडेड" शब्द का उपयोग हुआ है वहां-वहां इसके स्थान पर "प्रस्तुत" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) दोनों ही जगहों पर जहां-जहां धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ताओं के द्वारा शब्द कोष्ठक और अंक का उपयोग हुआ है वहां-वहां इनके पश्चात्‌ "प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा की उपयोग करते हुए" शब्द, अक्षर और अंक को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ग) "10 प्रतिशत" अंक और शब्द के स्थान पर "5 प्रतिशत" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. उक्त नियम में, नियम 59 में, उपनियम (4) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(5) इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी,-

(क) यदि किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है तो उसे धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्योरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी। (ख) ऐसे किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति को , जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दानों की जावक आपूर्तियों के ब्योरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) ऐसे किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति को , जिसपर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99 प्रतिशत से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक अपूर्तियों के ब्योरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

9. उक्त नियम में 86क के पश्चात 01 जनवरी, 2021 से निम्नलिखित नियम को अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"86ख. इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध रकम के उपयोग पर प्रतिबंध.- इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्री—त व्यक्ति उन मामलों में ऐसी कराधेयता के 99 प्रतिशत से अधिक उत्पाद कर के लिए अपनी देयता के निष्पादन हेतु इलेक्ट्‌्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि6732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 का इस्तेमाल नहीं करेगा जहां छूट आपूर्ति तथा शून्य दर वाली आपूर्ति से भिन्न कराधेय आपूर्ति का मूल्य एक माह में पचास लाख रुपये से अधिक हैः

परंतु उक्त प्रतिबंध वहां नहीं लागू होगा, जहां-

(क) यथास्थिति उक्त व्यक्ति अथवा स्वामी अथवा कर्ता अथवा प्रबंध निदेशक अथवा इसके दो साझीदारों में से कोई एक, पूर्णकालिक निदेशक, संघों की प्रबंध समिति के सदस्य अथवा बोर्ड न्यासी, ने विगत दो वित्तीय वर्षाें में से प्रत्येक में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन आय के रूप में एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया है जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आयकर विवरणी दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गयी है; अथवा

(ख) रजिस्ट्री—त व्यक्ति ने धारा 54 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के खण्ड (i) के अधीन अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिदाय रकम एक लाख रुपये से अधिक प्राप्त की है; अथवा

(ग) रजिस्ट्री—त व्यक्ति ने धारा 54 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के खण्ड (ii) के धीन अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिदाय रकम एक लाख रुपये से अधिक प्राप्त की है; अथवा

(घ) रजिस्ट्री—त व्यक्ति ने उस रकम के लिए इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर के माध्यम से उत्पाद कर के प्रति अपनी देयता का निर्वहन किया है जो चालू वित्तीय वर्ष में उक्त माह तक संचयी रूप से प्रयुक्त कुल आउटपट कर देयता के 1 प्रतिशत से अधिक है; अथवा (ङ) रजिस्ट्री—त व्यक्ति होता है-

(i) सरकारी विभाग; अथवा

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम; अथवा

(iii) स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(iv) सांविधिक निकायः

परंतु यह भी कि आयुक्त अथवा उसकी ओर से प्राधि—त कोई अधिकारी ऐसे सत्यापन तथा ऐसे रक्षोपायों जिसे वह उचित समझे, के उपरांत उक्त प्रतिबंध को हटा सकता है।" 10. उक्त नियम में, नियम 138 के, उपनियम (10) में, 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी -

(क) तालिका के स्तंभ 2 में क्रम सं. 1 के सामने शब्द तथा अंक "100 किमी." के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "200 किमी." को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) तालिका के स्तंभ 2 में क्रम सं. 2 के सामने शब्द तथा अंक "100 किमी." के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "200 किमी." को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

11. उक्त नियम में नियम 138ङ में,-

(क) खण्ड (ख) में, "दो माह" शब्द के स्थान पर, "दो कर अवधि" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) खण्ड (ग) के उपरांत निम्नलिखित खण्ड को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--6733 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 "(घ) एक व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण नियम 21(क) के उपनियम (1) अथवा उपनियम (2) अथवा उपनियम (2क) के प्रावधानों के अधीन निलंबित कर दिया गया है।"

12. उक्त नियम में प्ररूप जीएसटी आरईजी-30 के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

प्ररूप जीएसटी आरईजी-31

[नियम 21क देखें]

संदर्भ सं.

तारीखः <दिन><माह><वर्ष> सेवा में,

जीएसटीआईएनः नामः पताः

रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करने के लिए सूचना और रद्दीकरण के लिए नोटिस

निम्नलिखित की तुलना में, यथा,--

(i) अपने माल एवं सेवाकर अनिनियम, 2017 की धारा 39 के अंतर्गत भरे गए विवरणी;

(ii) अपने प्ररूप जीएसटीआर-1 में भरे गए बाह्य आपूतियां का ब्योरा;

(iii) अपने आवक आपूतियों का ऑटो जनरेटेड ब्योरा,

__________ से ________तक की अवधि से संबंधित;

(iv) …………………-. (स्पष्ट करें)

और अन्य उपलब्ध जानकारी के मिलान में निम्नलिखित विसंगति/असंगति का पता चला हैः ▫ टिप्पणी 1 ▫ टिप्पणी 2 ▫ टिप्पणी 3

(करदाता के सुसंगत मानदण्डों के आधार पर भरा जाने वाला ब्योरा).

2. प्रथम –ष्टया विसंगतियों /असंगतियों से यह प्रकट होता है कि इनसे केन्द्रीय माल एवं सेवाकर कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन दर्शित करती है कि यदि इनका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो आपके रजिस्ट्री—त को रद्दीकरण के लिये दायी होगा। 3. इस बात पर विचार करते हुए कि उपर्युत विसंगतियां/ंअसंगतियां इतनी गंभीर हैं और इसे राजस्व संबंधी हित पर गंभीर खतरा पैदा हुआ है अतः तात्कालिक उपाय के रूप में आपके रजिस्ट्रीकरण को नियम 21क के उपनियम (2क) के अनुसार इस सूचना की तारीख से रद्व कर दिया जाता है।

4. आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस कार्य दिवस के भीतर अधिकार क्षेत्र वाले कर अधिकारी के पास अपना उत्तर प्रस्तुत कर दें जिसमें उपर्युक्त विसंगति/असंगति के बारे में 6734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 अपना स्पष्टीकरण दे दें। यदि जीएसटी के सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके से आपके दस्तावेज का दुरूपयोग किये जाने की संभावना हो तो उसको भी विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र वाले अधिकारी की जानकारी में लाया जाये।

5. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजातों के साथ-साथ आपके उत्तर से अधिकार क्षेत्र वाला अधिकारी यदि संतुष्ट होता है और अन्य किसी सत्यापन से जिसे उक्त अधिकार क्षेत्र वाला अधिकारी आवश्यक समझता है तो आपके रजिस्ट्रीकरण के आस्थगन को हटाया जा सकता है।

6. आप —पया यह नोट कर लें कि यदि आप विनिर्दिष्ट अवधि में अपना उत्तर नहीं देते हैं या कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो आपके रजिस्ट्रीकरण को रद्व किया जा सकता है।

नामः

पदनामः

नोटः--यह एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस है और इसके जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणी-मूल अधिसूचना हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(10)-13/2017, दिनांक 29 जून 2020, को प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 82/2020-राज्य कर, दिनांक 22 दिसंबर, 2020 जो कि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(10)-14/2020 दिनांक 30 दिसंबर 2020, को प्रकाशित की गई थी, द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2020-Vol-I dated

13-01-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 94/2020-State Tax

Shimla-2, the 13th January, 2021

No. EXN-F(10)-4/2020-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

6735 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, for sub-rule (4A), with effect from a date to be notified, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4A) Every application made under rule (4) shall be followed by—

(a) Biometric-based Aadhaar authentication and taking photograph, unless exempted under sub-section (6D) of section 25, if he has opted for authentication of Aadhaar number; or

(b) taking biometric information, photograph and verification of such other KYC documents, as notified, unless the applicant is exempted under sub-section (6D) of section 25, if he has opted not to get Aadhaar authentication done, of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in FORM GST REG-01 at one of the Facilitation Centres notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down under this sub- rule.".

3. In the said rules, in rule 9,—

(a) in sub-rule (1), -

(i) after the words "applicant within a period of", for the word "three", the word "seven" shall be substituted;

(ii) for the provisos, the following proviso shall be substituted, namely: —

"Provided that where—

(a) a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number; or (b) the proper officer, with the approval of an officer authorised by the Commissioner not below the rank of Assistant Commissioner, deems it fit to carry out physical verification of places of business, the registration shall be granted within thirty days of submission of application, after physical verification of the place of business in the presence of the said person, in the manner provided under rule 25 and verification of such documents as the proper officer may deem fit.";

(b) in sub-rule (2), —

(i) for the word "three", the word "seven" shall be substituted;

(ii) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —

"Provided that where—

6736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 (a) a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number; or (b) the proper officer, with the approval of an officer authorised by the Commissioner not below the rank of Assistant Commissioner, deems it fit to carry out physical verification of places of business, the notice in FORM GST REG-03 may be issued not later than thirty days from the date of submission of the application.";

(c) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(5) If the proper officer fails to take any action, —

(a) within a period of seven working days from the date of submission of the application in cases where the person is not covered under proviso to sub-rule (1); or

(b) within a period of thirty days from the date of submission of the application in cases where a person is covered under proviso to sub-rule (1); or

(c) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule (2), the application for grant of registration shall be deemed to have been approved.".

4. In the said rules, in rule 21,—

(a) in clause (b), after the words "goods or services", the words "or both" shall be inserted;

(b) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:— "(e) avails input tax credit in violation of the provisions of section 16 of the Act or the rules made thereunder; or

(f) furnishes the details of outward supplies in FORM GSTR-1 under section 37 for one or more tax periods which is in excess of the outward supplies declared by him in his valid return under section 39 for the said tax periods; or

(g) violates the provision of rule 86B.".

5. In the said rules, in rule 21A,—

(a) in sub-rule (2), the words ",after affording the said person a reasonable opportunity of being heard," shall be omitted;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: —

"(2A) Where, a comparison of the returns furnished by a registered person under section 39 with.—

6737 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 (a) the details of outward supplies furnished in FORM GSTR-1; or

(b) the details of inward supplies derived based on the details of outward supplies furnished by his suppliers in their FORM GSTR-1, or such other analysis, as may be carried out on the recommendations of the Council, show that there are significant differences or anomalies indicating contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder, leading to cancellation of registration of the said person, his registration shall be suspended and the said person shall be intimated in FORM GST REG-31, electronically, on the common portal, or by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said differences and anomalies and asking him to explain, within a period of thirty days, as to why his registration shall not be cancelled.";

(c) in sub-rule (3), after the words, brackets and figure "or sub-rule (2)", the words, brackets, figure and letter "or sub-rule (2A)" shall be inserted;

(d) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: —

"(3A) A registered person, whose registration has been suspended under sub-rule (2) or sub-rule (2A), shall not be granted any refund under section 54, during the period of suspension of his registration.";

(e) in sub-rule (4), —

(i) after the words, brackets and figure "or sub-rule (2)", the words, brackets, figure and letter "or sub-rule (2A)" shall be inserted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided that the suspension of registration under this rule may be revoked by the proper officer, anytime during the pendency of the proceedings for cancellation, if he deems fit.".

6. In the said rules, in rule 22,—

(a) in sub-rule (3), after the words, brackets and figure "the show cause issued under subrule (1)", the words, brackets, figures and letters "or under sub-rule (2A) of rule 21A" shall be inserted;

(b) in sub-rule (4), after the words, brackets and figure "reply furnished under sub- rule (2)", the words, brackets, figures and letters "or in response to the notice issued under sub-rule (2A) of rule 21A" shall be inserted.

7. In the said rules, in rule 36, in sub-rule (4), with effect from the 1st day of January, 2021,—

(a) for the word "uploaded", at both the places where it occurs, the word "furnished" shall be substituted;

(b) after the words, brackets and figures "by the suppliers under sub-section (1) of section 37", at both the places where they occur, the words, letters and figure "in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility" shall be inserted;

6738 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 (c) for the figures and words "10 per cent.", the figure and words "5 per cent." shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 59, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(5) Notwithstanding anything contained in this rule,—

(a) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding two months;

(b) a registered person, required to furnish return for every quarter under the proviso to subsection (1) of section 39, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding tax period;

(c) a registered person, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of ninety-nine per cent. of such tax liability under rule 86B, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding tax period.".

9. In the said rules, after rule 86A, with effect from the 1st day of January, 2021, the following rule shall be inserted, namely: —

"86B. Restrictions on use of amount available in electronic credit ledger.— Notwithstanding anything contained in these rules, the registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of ninety- nine per cent of such tax liability, in cases where the value of taxable supply other than exempt supply and zero-rated supply, in a month exceeds fifty lakh rupees:

Provided that the said restriction shall not apply where –

(a) the said person or the proprietor or karta or the managing director or any of its two partners, whole-time Directors, Members of Managing Committee of Associations or Board of Trustees, as the case may be, have paid more than one lakh rupees as income tax under the Income- tax Act, 1961(43 of 1961) in each of the last two financial years for which the time limit to file return of income under subsection (1) of section 139 of the said Act has expired; or

(b) the registered person has received a refund amount of more than one lakh rupees in the proviso of sub-section (3) of section 54; or

(c) the registered person has received a refund amount of more than one lakh rupees in the preceding financial year on account of unutilised input tax credit under clause (ii) of first proviso of sub-section (3) of section 54; or

(d) the registered person has discharged his liability towards output tax through the electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability, applied cumulatively, upto the said month in the current financial year; or6739 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 (e) the registered person is — (i) Government Department; or

(ii) a Public Sector Undertaking; or

(iii) a local authority; or

(iv) a statutory body:

Provided further that the Commissioner or an officer authorised by him in this behalf may remove the said restriction after such verifications and such safeguards as he may deem fit.".

10. In the said rules, in rule 138, in sub-rule (10), with effect from the 1st day of January, 2021,—

(a) in the Table, against serial number 1, in column 2, for the figures and letters "100 km.", the figures and letters "200 km." shall be substituted;

(b) in the Table, against serial number 2, in column 2, for the figures and letters "100 km.", the figures and letters "200 km." shall be substituted.

11. In the said rules, in rule 138E, —

(a) in clause (b), for the words "two months", the words "two tax periods" shall be substituted;

(b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) being a person, whose registration has been suspended under the provisions of sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (2A) of rule 21A.".

12. In the said rules, after FORM GST REG-30, the following FORM shall be inserted, namely—

"FORM GST REG – 31

[See rule 21A]

Reference No. Date:

To,

GSTIN Name: Address:

__________

Intimation for suspension and notice for cancellation of registration

In a comparison of the following, namely,—

6740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 (i) returns furnished by you under section 39 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017;

(ii) outwards supplies details furnished by you in FORM GSTR-1;

(iii) auto-generated details of your inwards supplies for the period __________ to_________;

(iv) ………………….. (specify)

and other available information, the following discrepancies/ anomalies have been revealed:

▫ Observation 1 ▫ Observation 2 ▫ Observation 3

(details to be filled based on the criteria relevant for the tax payer).

2. These discrepancies/anomalies prima facie indicate contravention of the provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder, such that if not explained satisfactorily, shall make your registration liable to be cancelled.

3. Considering that the above discrepancies/anomalies are grave and pose a serious threat to interest of revenue, as an immediate measure, your registration stands suspended, with effect from the date of this communication, in terms of sub-rule (2A) of rule-21 A.

4. You are requested to submit a reply to the jurisdictional tax officer within thirty days from the receipt of this notice, providing explanation to the above stated discrepancy/ anomaly. Any possible misuse of your credentials on GST common portal, by any person, in any manner, may also be specifically brought to the notice of jurisdictional officer.

5. The suspension of registration shall be lifted on satisfaction of the jurisdictional officer with the reply along with documents furnished by you, and any further verification as jurisdictional officer considers necessary.

6. You may please note that your registration may be cancelled in case you fail to furnish a reply within the prescribed period or do not furnish a satisfactory reply.

Name:

Designation

NB: This is a system generated notice and does not require signature by the issuing authority."

By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

Note.— The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide notification number EXN-F(10)-13/2017, dated the 29th June, 2017, and last amended vide notification No. 82/2020-State Tax, dated the 22nd December, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-14/2020, dated the 30th December, 2020.

6741 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 95/2020-राज्य कर

शिमला-2, 13 जनवरी, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020-वाल-1.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2020 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उप-धारा (1) से साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 80 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 44 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 80 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी को, सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की समय सीमा को, वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक विरणी के लिए, 28-02-2021 तक विस्तार करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2020-Vol-I dated

13-01-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 95/2020-State Tax

Shimla-2, the 13th January, 2021

No. EXN-F(10)-4/2020-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), (hereinafter in this notification referred to as the said Act), read with rule 80 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Governor of Himachal Pradesh, hereby extends the time limit for furnishing the annual return specified under section 44 of the said Act read with rule 80 of the said rules, electronically through the common portal, for the financial year 2019-20 till 28-02-2021.

By order, Sd/- (Jagdish Chander Sharma), Principal Secretary (E&T).

__________

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 08th January, 2021

No. Agr-B-A(4)-1/2018-I.—In supersession of this Department Notification No. Agr. F (7)- 1/2003-II dated 28-07-2005 and in pursuance of the number of mechanisms built into the project 6742 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 design and to ensure effective coordination amongst Departments like Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries, Horticulture etc. under Centrally Sponsored Scheme "Support to State Extension Programmes for Extension Reforms" (ATMA Scheme), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to reconstitute Inter Departmental Working Group (IDWG), consisting of the following:—

1. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary (Agriculture) to the Govt. of H.P. Chairman
2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Scretary (Finance) to the Govt. of H.P. Member
3. State Project Director, SPNF (PK3Y) Member
4. Director, Rural Development and Panchayati Raj Member
5. The Director, Empowerment of SC's, OBC's, Minorities Affairs and the Specially Abled Member
6. Director of Agriculture Member
7. Director of Horticulture Member
8. Director, Animal Husbandry Member
9. Director-cum-Warden of Fisheries Member
10. Director, Research, CSKHPKV Palampur, District Kangra Member
11. Director, Extension, UHF, Nauni, District Solan Membe r
12. Executive Director, SPNF (PK3Y)-cum–SNO (ATMA) Member Secretary

The functions/ terms of references of the above group would be as follow:—

1. To consider and recommend State Extension Work Plan for its approval by State Level Sanctioning Committee headed by Chief Secretary/ Addl. Chief Secretary or Technical Committee in DAC&FW.

2. Support and monitor the functioning of State Nodal Cell including timely preparation for necessary approvals and its subsequent execution.

3. Provide a mechanism for interactions with the Department of Agriculture & Co- operation and amongst various Departments within the State including Agricultural Research System.

4. Promote an enabling environment with necessary policy directions for achieving necessary convergence for execution of SMAE activities at State, District and Block levels.

5. To internalize Innovative concepts and institutional arrangements successfully demonstrated by the ATMAs for the purpose of up-scaling and replication.

6. To provide guidance on HRD/Capacity building matters through State level Committee/Executive Committee of SAMETI.

7. To provide guidance to Chairmen, ATMA Governing Board for day to day execution of ATMA activities.

8. To provide guidance for convergence mechanism for all Farmer centric schemes.

9. To deal with any other policy issue related to implementation of the project, which emerges from time to time.

6743 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 10. To review activities of SAMETI on regular basis.

11. The group will also act as State Level Executive Committee (SLEC) under Paramparagat Krishi Vikas Yojna (PKVY) with following additional functions:—

a. The SLEC will oversee the implementation of scheme's components of the state through regular meetings with the nodal and other line departments. It will also provide inputs to the Executive Committee (EC) for appropriate policy formulation and post facto approval, if required.

b. The SLEC shall approve the Annual Plan prepared by the State nodal Department/ authorized agency. The SLEC will oversee the implementation of scheme components of the state through regular meetings with the nodal and other line Departments. The project prepared by state government must be duly approved by SLEC before submission to EC.

The Governor is further pleased to authorize the Chairman to invite progressive/lead farmers (preferably one male and one female) on the basis of requirement.

The IDWG will meet atleast once in every quarter.

By order, Sd/- Secretary (Agriculture).

__________

कार्यालय उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) चम्बा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)

अधिसूचना

दिनांकः 18, दिसम्बर, 2020

संख्याः चम्बा-पंचायत चुनाव/पंचायत समिति वार्ड आ0/2020-4497.--उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0 के कार्यालय आदेष संख्याः सीबीए-पीएनटी-2020ः 9939-56, दिनांक 11.12.2020 के अंतर्गत जारी दिषा निर्देषों की अनुपालना में तथा हिमाचल प्रदेष पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 8 (2) तथा हिमाचल प्रदेष पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, षिवम प्रताप सिंह, भा0प्र0से0, उप मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0, विकास खण्ड चम्बा के निर्वाचन क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों के पदों हेतु निम्न प्रकार से आरक्षण निर्धारित करता हूं।

बम संख्या g`aama pMcaayat vaaD- saM#yaa vaaD- ka naama आरक्षण का ब्यौरा
1 2 3 4 5
1. AaODa 1 baaDI 1 A ja jaa maihlaa
2 baaDI 2 A ja jaa maihlaa
3 AaODa 1 A ja jaa maihlaa
4 AaODa 2 A ja jaa
5 AaODa 3 A ja jaa
2. baraOr 1 baraOr 1 A jaa
2 baraOr 2 Anaarixat
3 lanjaI A jaa maihlaa
4 AndralaU A ja jaa maihlaa
5 sao[- maihlaa
3. BaDaoh 1 kqaoTU maihlaa
2 tuMgalaI maihlaa
3 ma]Aa 1 A jaa
4 ma]Aa 2 A jaa maihlaa
5 ga%yaaNaU Anaarixat
4. BanaaOta 1 hDaoza A jaa
2 caohlaI A ja jaa maihlaa
3 saalagaa maihlaa
4 laDaoh maihlaa
5 Zukralaa Anaarixat
6 maQaarka Anaarixat
7 GaDaoTI A jaa maihlaa
5. caklaU 1 saINaU Anaarixat
2 saala maihlaa
3 DDu[- maihlaa
4 rNaihnaI A jaa maihlaa
5 BaTaOt Anaarixat
6 Ga+a Anaarixat
7 plaohI maihlaa
6. cambaI 1 ABaaOr A ja jaa
2 Qaar A ja jaa maihlaa
3 DIlaa A ja jaa maihlaa
4 gaao hnD o A jaa maihlaa
5 cambaI 1 A ja jaa
6 cambaI 2 maihlaa
7 gaulaora Anaarixat
7. canDI 1 maaohla maihlaa
2 canDI 1 A jaa maihlaa
3 caNDI 2 Anaarixat
4 BarDar maihlaa
5 baDaoh Anaarixat
8. caIhla baMgalaa 1 caahlaa 1 maihlaa
2 caahlaa 2 maihlaa
3 Qaar A ja jaa maihlaa
4 caIhla baMgalaa Aa ja jaa
5 BamaraOta Anaarixat
9. d`DDa 1 sao$ Anaarixat
2 iTprI Anaarixat
3 sanaU[-M maihlaa
4 d`DDa maihlaa
5 baOnsaka A jaa maihlaa
6 baDaolaI maihlaa
7 hunjaaD A jaa
10. d`mmaNa 1 canbaI Anaarixat
2 Parola 1 maihlaa
3 Parola 2 Anaarixat
4 AaobaDI A jaa mihlaa
5 saraoDI Anaarixat
6 kumharka maihlaa
7 d`mmaNa A ja jaa maihlaa
11. dulaahr 1 dulaahr 1 A ja jaa maihlaa
2 dulaahr 2 A jaa mihlaa
3 dulaahr 3 Anaarixat
4 QaanaU[- 1 maihlaa
5 QaanaU[- 2 Anaarixat
12. GaGaraota 1 maOMgala Aa ja jaa
2 sanaaOqaa A ja jaa maihlaa
3 badaoqaa A ja jaa maihlaa
4 GaGaraota Anaarixat
5 Balaaoz maihlaa
13. hmala 1 kaoTU[- Anaarixat
2 hmala A jaa maihlaa
3 plaola maihlaa
4 TTlaahr Aa ja jaa
5 laaohDU[- A ja jaa maihlaa
14. hirpur 1 hirpur Anaarixat
2 QanavaaD maihlaa
3 Bad`ma Anaarixat
4 isaWpura A jaa maihlaa
5 gainayaalaI A jaa maihlaa
6 Cao] A ja jaa maihlaa
7 gaOlaa A jaa
15. jaDora 1 kOgaa Anaarixat
2 qallaa A ja jaa maihlaa
3 jaDora 2 A jaa maihlaa
4 jaDora 1 A ja jaa
5 saurala maihlaa
16. JaulaaDa 1 zkraota 1 Anaarixat
2 JaulaaDa maihlaa
3 Qa$nDa A ja jaa maihlaa
4 sauk`o`za A ja jaa
5 zkraota 2 A jaa maihlaa
17. kOlaa 1 kuzoD Anaarixat
2 raozu[- A ja jaa maihlaa
3 krMgaD A ja jaa
4 kOlaa maihlaa
5 vasaMdrI A jaa maihlaa
18. kndlaa 1 ma]Aa 1 A jaa maihlaa
2 ma]Aa 2 Anaarixat
3 kndlaa 1 A jaa maihlaa
4 kndlaa 2 A jaa
5 kuzar maihlaa
19. Kijjayaar 1 Kijjayaar A jaa
2 roh A jaa maihlaa
3 draola A jaa maihlaa
4 pMjaIyaara maihlaa
5 BaqalaI Anaarixat
20. ikyaaNaI 1 bagaaoDI Anaarixat
2 baTvaaD A jaa maihlaa
3 ikyaaNaI iJaklaI A jaa
4 ikyaaNaI ]prlaI maihlaa
5 kahlaao maihlaa
21. kaohlaDI 1 kaohlaDI A ja jaa maihlaa
2 Qaama g`aaM A ja jaa maihlaa
3 kakOlaa A ja jaa maihlaa
4 Jagaraota A ja jaa
5 kunha A ja jaa
22. kurONaa 1 d`balaa 1 A jaa maihlaa
2 kuraONaa 1 A ja jaa
3 kurONaa 2 Anaarixat
4 kurONaa 3 A ja jaa maihlaa
5 d`balaa 2 maihlaa
23. kuzhoD 1 kuzhoD A ja jaa
2 sarorka A ja jaa maihlaa
3 lalahna maihlaa
4 BaUlaU A ja jaa maihlaa
5 i~yaa A ja jaa
24. masa$MD 1 masa$MD 1 maihlaa
2 masa$MD 2 A jaa maihlaa
3 masa$MD 3 maihlaa
4 BalaaoD 1 A jaa
5 BalaaoD 2 A ja jaa maihlaa
6 sapDah Anaarixat
7 kzvaaDI Anaarixat
25. inahu[- 1 CaodNa maihlaa
2 inahu[- A jaa maihlaa
3 Sai>dohra Anaarixat
4 pQar A jaa
5 BaTka A jaa maihlaa
26. plyaUr 1 gaaola maihlaa
2 tlaa A jaa
3 iTpra A ja jaa maihlaa
4 laaoAr playaUr A ja jaa maihlaa
5 Apr playaUr A ja jaa
6 gaNajaI A ja jaa
7 naOhNaU[- A jaa maihlaa
27. plaUhIM 1 kaoza A ja jaa maihlaa
2 basandUr A jaa
3 klaaota Anaarixat
4 DaoBa maihlaa
5 bailayaara A jaa maihlaa
6 KmaNaaogaa Anaarixat
7 maNaaoga maihlaa
28. pMjaaoh 1 pMjaaoh maihlaa
2 kpaDI Anaarixat
3 camaDaolaI Anaarixat
4 mallaa A jaa maihlaa
5 sapDI A ja jaa maihlaa
29. P`aahnavaI 1 kraoDI A ja jaa maihlaa
2 salaah A jaa
3 baohDa Anaarixat
4 P`aahnavaI maihlaa
5 maaohDI maihlaa
6 dulaahr 1 A jaa maihlaa
7 dulaahr 2 Anaarixat
30. P`aaOqaa 1 saalaaoh 1 A jaa maihlaa
2 p``aOqaa 1 A ja jaa maihlaa
3 p``aOqaa 2 A jaa
4 p`aOqaa 3 maihlaa
5 P`aaOqaa 4 A ja jaa
6 salaaoh 2 A jaa maihlaa
7 saalaaoh 3 A jaa
31. puKrI 1 puKrI 1 A jaa maihlaa
2 saao MqalaI maihlaa
3 BaumaNa maihlaa
4 puKrI 2 Anaarixat
5 laaONaI Anaarixat
32. rijanDU 1 kurIla 1 maihlaa
2 kurIla 2 A ja jaa maihlaa
3 rijanDU 1 A ja jaa
4 rijanDU 2 A ja jaa
5 rijanDU 3 Anaarixat
6 kuDqaa A ja jaa maihlaa
7 sara A jaa maihlaa
33. rajanagar 1 naaONa A jaa maihlaa
2 ZaolaU[- maihlaa
3 Dohra maihlaa
4 qaDI Anaarixat
5 rajanagar Anaarixat
34. rajapura 1 b`aOTa A jaa
2 rajapura 1 maihlaa
3 rajapura 2 A jaa maihlaa
4 SaalaImaar A jaa maihlaa
5 faolagat Anaarixat
35. irnDa 1 saurO 1 M A jaa maihlaa
2 irnDa 1 A jaa maihlaa
3 irnDa 2 Anaarixat
4 irnDa 3 A jaa
5 saurOM 2 maihlaa
36. $pNaI 1 hmaraota maihlaa
2 GaaDI maihlaa
3 $pNaI Anaarixat
4 nalaholaI Anaarixat
5 BanDar maihlaa
37. saaca 1 saaca maihlaa
2 idvakrI maihlaa
3 nagaaoDI Anaarixat
4 gauMgaah A jaa
5 kflaaogaa A jaa maihlaa
38. pQar saahao 1 pQar 1 A jaa
2 pQar 2 A jaa maihlaa
3 pQar 3 A jaa maihlaa
4 pQar 4 maihlaa
5 pQar 5 Anaarixat
6 pQar 6 A ja jaa
7 pQar 7 A ja jaa maihlaa
39. saraola 1 GaaolTI 1 maihlaa
2 GaaolTI 2 A jaa maihlaa
3 saraola 1 maihlaa
4 saraola 2 Anaarixat
5 Bagavaanapura A jaa maihlaa
6 naaNau A jaa
7 sao[- Anaarixat
40. isallaaGa`aT 1 zunDU maihlaa
2 isallaaGa`aT Anaarixat
3 banaaoga A ja jaa
4 kohla A jaa maihlaa
5 Aaoyala A ja jaa maihlaa
41. isaMgaI 1 imalha Anaarixat
2 samau[- Anaarixat
3 dDaogaa Anaarixat
4 dvaa$ A jaa maihlaa
5 Ftohpur maihlaa
6 BalaaolaI maihlaa
7 isaMgaI A ja jaa maihlaa
42. isaZ kuND 1 nandlaora A jaa
2 Garga`aM A ja jaa maihlaa
3 taosaa A jaa maihlaa
4 laDDI Anaarixat
5 isaZkunD A jaa maihlaa
6 kuDgala maihlaa
7 dohgaa Anaarixat
43. saungala 1 saUDI A jaa maihlaa
2 saungala 1 maihlaa
3 kaoh A jaa
4 saungala 2 Anaarixat
5 lauDora A jaa maihlaa
44. iT@krI 1 iT@krI A jaa maihlaa
2 qaqaaokra A jaa
3 jaKDu[- A jaa maihlaa
4 sa$MDa maihlaa
5 satvaNaI Anaarixat
45. ]dyapur 1 sa$ maihlaa
2 kMrgaaora maihlaa
3 Cmau[-M Anaarixat
4 ]dyapur A jaa maihlaa
5 ZampU A jaa maihlaa
6 tDaolaI Anaarixat
7 gaaozlaI maihlaa
8 dUlaa A jaa
9 caIhmaa Anaarixat
6744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6745 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6747 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6748 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6749 6750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6751 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942

हस्ताक्षरित/- (शिवम प्रताप सिंह, भा0प्र0से0),

उप मण्डलाधिकारी (ना0), चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।

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कार्यालय उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) चम्बा, तहसील व जिला चम्बा, (हि0प्र0)

अधिसूचना

दिनांकः 18, दिसम्बर, 2020

संख्याः चम्बा-पंचायत चुनाव/पंचायत समिति वार्ड आ0/2020-4533.--उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0 के कार्यालय आदेष संख्याः सीबीए-पीएनटी-2020ः 9939-56, दिनांक 11.12.2020 के अंतर्गत जारी दिषा निर्देषों की अनुपालना में तथा हिमाचल प्रदेष पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 8 (2) तथा हिमाचल प्रदेष पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, षिवम प्रताप सिंह, भा0प्र0से0, उप मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0, विकास खण्ड मैहला की ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों के पदों हेतु निम्न प्रकार से आरक्षण निर्धारित करता हूं।

क्र0 सं0 ग्राम पंचायत का नाम वार्ड का नाम आरक्षण का ब्यौरा
1. अठलुई 1. सलोली अ.ज.जा.
2. खग्गा अ.जा.महिला
3. अठलुई अ.ज.जा.महिला
4. त्रिठा अनारक्षित
5. चलोगा अ.ज.जा.महिला
2. बाट 1. नियाहण अ.जा.महिला
2. बाट अ.जा.
3. सणडूह अ.ज.जा.महिला
4. कल्हेल अनारक्षित
5. मलेठी अ.ज.जा.महिला
6. अगाहर अ.ज.जा.
7. कुन्डबग्ग महिला
8. गुदरा अनारक्षित
9 बैंसका महिला
3. बकाण 1. धारना महिला
2. धरवेटा महिला
3. भजलुई अ.ज.जा.महिला
4. बकाण अ.ज.जा.
5. सहलुई अनारक्षित
6. बाग अ.जा.
7. पाकला अ.जा.महिला
4. बखतपुर 1. बेधन अ.ज.जा.महिला
2. हलेल महिला
3. बखतपुर अनारक्षित
4. गलू अ.ज.जा.महिला
5. गजनुई अनारक्षित
6. चुलिहारा महिला
7. वड़बेई अ.ज.जा.
5. बलोठ 1. कलौंस अनारक्षित
2. थल्ला महिला
3. अगाहर अ.जा.महिला
4. बलोठ अनारक्षित
5. उसलाहड महिला
6. कैला अनारक्षित
7. ग्रौंडी महिला
6. बन्दला 1. बन्दला अ.ज.जा.महिला
2. बेही अ.ज.जा.
3. कीड़ा अ.ज.जा.महिला
4. लकड़ा अ.ज.जा.महिला
5. लौना अ.ज.जा.
7. बसोधन 1. मानकोट अ.ज.जा.महिला
2. ध्राणवेई अ.ज.जा.
3. बसोधन महिला
4. भौंई अ.ज.जा.
5. पदेदा अ.ज.जा.महिला
8. बैली 1. धरमाणी अ.ज.जा.महिला
2. खपरा अ.ज.जा.महिला
3. तन्हेला अ.ज.जा.
4. धुटनू अनारक्षित
5 बैली महिला
9. भड़ियां 1. बैली अनारक्षित
2. झडैं़ अ.जा.
3. बणी अ.ज.जा.महिला
4. मरड़ा अ.जा.महिला
5 भड़ियां महिला
10. ब ्र े ही 1. दाडवीं अ.जा.महिला
2. बे्रही महिला
3. तुर अनारक्षित
4. सकराल अ.जा.
5. सादून महिला
6. फाट अ.ज.जा.महिला
7. अन्दौद अनारक्षित
11. छतराड़ी 1. छतराड़ी-1 अनारक्षित
2. छतराड़ी-2 महिला
3. गलथन अ.जा.महिला
4. सुंवाला महिला
5. मासु अनारक्षित
12. चड़ी 1. सुन्धेइल महिला
2 घुडै़ठा अ.ज.जा.
3. गैहनना अनारक्षित
4 हलेइल अ.ज.जा.महिला
5. बैहंगला महिला
13. दाड़वीं 1 राम्भो अ.ज.जा.महिला
2. लोआ अ.ज.जा.महिला
3. जीडू़ अ.ज.जा.
4. चैहला अनारक्षित
5. दाड़वीं महिला
14. ड ु लाड़ा 1. डुलाड़ा अ.ज.जा.महिला
2. ककेईल महिला
3. धनाड़ा अ.जा.महिला
4 छुछेई अनारक्षित
5. पुखरेड़ अनारक्षित
15. गागला 1. कैथुड़ा अनारक्षित
2. गागला महिला
3. कुरांह अ.जा.महिला
4. टौरड़ा अ.ज.जा.महिला
5. चन्नोटा अ.जा.
16. ग ै हरा 1. लडडा महिला
2. बियुठा अनारक्षित
3. नेरी महिला
4. जौवा अ.जा.
5. गैहरा अ.जा.महिला
6. मतलोग महिला
7. गुमराड़ा अनारक्षित
17. गुराड़ 1. डूंडेई महिला
2. डूघ अनारक्षित
3. ध्राठो अ.जा.महिला
4. गुराड़-।। महिला
5. चूड़ी अ.जा.
18. गुवाड़ 1. हैला अ.ज.जा.महिला
2. भाला महिला
3. बैहीग्रां अनारक्षित
4. गुवाड़ महिला
5. संगला अनारक्षित
19. जांघी 1. राख अनारक्षित
2. कलसुईं महिला
3. चमेरा अ.ज.जा.महिला
4. जान्घी अ.जा.महिला
5. तराला अनारक्षित
6. ब्रेही अनारक्षित
7. सिरणा महिला
20. जटकरी 1. बेेस्ट छवारू अ.ज.जा.महिला
2. जटकरी अनारक्षित
3. पनैली महिला
4. बधैर अ.जा.महिला
5. हुरेड़ अ.ज.जा.
21. कपाहड़ा 1. कपाहड़ा अनारक्षित
2. चौंरी महिला
3. औहली अ.जा.महिला
4. भरियां महिला
5. कुठेहड़ अनारक्षित
22. करियां 1. गुवाड़ अनारक्षित
2. रूंडेगा महिला
3. जनज्ला अनारक्षित
4. बनाड अ.जा.महिला
5. करियां-। महिला
6. करियां-।। महिला
7. करियां -।।। अ.ज.जा.महिला
8. NHPC करियां अ.जा.
9. जुखराड़ी अनारक्षित
23. खुन्देल 1. गिरड़ अनारक्षित
2. बतोट अ.जा.
3. गुवारा अ.ज.जा.महिला
4. मल्ला अ.जा.महिला
5. खदल महिला
24. किलोड़ 1. सेरी अनारक्षित
2. कोकड़ा अ.ज.जा.महिला
3. गोहलुई अ.जा.
4. कलमना अनारक्षित
5. लोहग्रां अ.ज.जा.महिला
6. कुठेहड़ अ.जा.महिला
7. सानका अ.जा.महिला
8. लाहरखा अ.ज.जा.
9. भामल महिला
25. कीड़ी 1. टूटी अ.ज.जा.
2. रौणी अनारक्षित
3 बन्जल महिला
4. मड़ोलू अ.जा.महिला
5. लग्गा अ.ज.जा.महिला
6. पधरूई अ.ज.जा.महिला
7. कीड़ी अनारक्षित
8. सरोल महिला
9. खलनेरा अ.ज.जा.
26. कोलका 1. पुन्दला अ.ज.जा.महिला
2. भालका अनारक्षित
3. धरमाणी महिला
4. कोलका महिला
5. प्रयुन्गल अ.ज.जा.
27. क ं ू र 1. ग्रां अनारक्षित
2. लापो महिला
3. चाैंरी महिला
4. जैन्तरा अ.जा.महिला
5. खालन अ.जा.
28. कुनेड 1. बन्दला अ.ज.जा.महिला
2. लाहरड़ा अनारक्षित
3. ज्योटी अ.ज.जा.
4'. लोणी अ.ज.जा.महिला
5. कुनेड महिला
29. कुठेहड़ 1. सुवांर अनारक्षित
2. मल्ला महिला
3. बाथरी अनारक्षित
4. चंझेल अ.जा.महिला
5. कुठेहड़ अ.ज.जा.महिला
30. लेच 1. लेच-। अ.जा.
2. लेच-।। अ.जा.महिला
3. ढबालका महिला
4. रमसैनका महिला
5. सुक्रेठी अनारक्षित
31. लोथल 1. चूड़ी अनारक्षित
2. लोथल अनारक्षित
3. लुहारका महिला
4. मरौथा अ.जा.महिला
5. गुवाड़ महिला
32. लुडडू 1. भलोठा अनारक्षित
2. कठन्ना महिला
3. लुडडू अनारक्षित
4. खलाणी अ.ज.जा.महिला
5. मनकीयार महिला
33. मंगला 1. हथेड़ी अ.ज.जा.महिला
2. ढडीयारा महिला
3. हाडाकोठी अ.जा.महिला
4. मंगला महिला
5. टीकरू अनारक्षित
6. ढोली अनारक्षित
7. भरोड़ी अ.जा.
34. मैहला 1. बैंसका अ.ज.जा.महिला
2. चौंरी महिला
3. स्वान अ.जा.
4. स्वेका अ.जा.महिला
5. भड़ाला अनारक्षित
35. पियुहरा 1. कुठेहड़ महिला
2. घिंयुरा अनारक्षित
3. मरौर अ.जा.
4. डूमाला अनारक्षित
5. पियुहरा अ.ज.जा.महिला
6. हिंड अ.जा.महिला
7. भडौर अ.जा.महिला
36. प ्र ीणा 1. प्रीणा अनारक्षित
2. अंगारी अ.जा.महिला
3. चन्हेला महिला
4. गुवाड़ अनारक्षित
5 रैना महिला
37. राड़ी 1. भटवाड़ा महिला
2. गुडासा अ.जा.महिला
3. वकल महिला
4. राड़ी अनारक्षित
5. कुहाड़ी महिला
6. मोखरी अनारक्षित
7. फेंठा अ.जा.
38. रजेरा 1. थल्ला अनारक्षित
2. काकला महिला
3. वाड़का अनारक्षित
4. गुडडा अ.ज.जा.महिला
5. थरेड़ अ.जा.महिला
6. रजेरा महिला
7. देहरूईं अनारक्षित
39. रठियार 1. रठियार महिला
2. सांउ अ.ज.जा.
3. मियाड़ी अनारक्षित
4. रण्डोह अ.ज.जा.
5. तलाई अ.ज.जा.महिला
6. चांझुईं अ.ज.जा.महिला
7. डुगली अ.जा.महिला
40. सराहन 1. धतरेहड अ.ज.जा.महिला
2. सियुंडी अ.ज.जा.
3. कोटला अ.ज.जा.महिला
4. सराहन महिला
5. पंडाह अनारक्षित
6. चुल्ला महिला
7. रान अनारक्षित
41. सुनारा 1. बग्गा अनारक्षित
2. तागी अ.जा.
3. गुंआ अनारक्षित
4. सुनारा महिला
5. द्रौबी अनारक्षित
6. मझाटा अ.जा.महिला
7. मुकान्था महिला
8. कुण्डी लोअर महिला
9 कुण्डी अप्पर महिला
42. उटीप 1. ककीयां महिला
2. भियोड अनारक्षित
3. काकड़ोलू अ.जा.महिला
4. भुज्जा अ.जा.
5. उटीप महिला
6. वाड़का अ.जा.महिला
7. घुवाली अ.जा.
43. कुम्हारका 1. घाण अनारक्षित
2. मांडू महिला
3. कैहम्बली अ.जा.महिला
4 कुम्हाररूई महिला
5 कुम्हरका अनारक्षित
44. टपूण 1. छतार अ.ज.जा.महिला
2. टपून अ.ज.जा.
3. धार अ.ज.जा.महिला
4. प्रौंटा अ.ज.जा.
5 द्रबला महिला
45. गाण 1. गाण अनारक्षित
2. सतै अ.ज.जा.
3. छतकड़ महिला
4. स्कैना अ.ज.जा.महिला
5. डिगेहड़ अ.ज.जा.महिला
46. फागड़ी 1. फागड़ी अ.ज.जा.महिला
2. मोरतू अ.ज.जा.महिला
3. बनगोटू अनारक्षित
4. बदेगा अ.ज.जा.
5. पाकला अ.जा.महिला
47. धिमला 1. पारला कलवारा महिला
2. वारला कलवारा अनारक्षित
3. धिमला अ.ज.जा.महिला
4. ध्रेड़ी अनारक्षित
5. लुडेरा महिला
6753 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6755 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6757 6759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942

हस्ताक्षरित/- (शिवम प्रताप सिंह, भा0प्र0से0),

उप मण्डलाधिकारी (ना0), चम्बा, जिला चम्बा, (हि0प्र0)।

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कार्यालय उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) चम्बा, तहसील व जिला चम्बा हि0प्र0

अधिसूचना

दिनांक 18, दिसम्बर, 2020

संख्याः चम्बा-पंचायत चुनाव/पंचायत समिति वार्ड आ0/2020-4521.--उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0 के कार्यालय आदेष संख्याः सीबीए-पीएनटी-2020ः 9939-56, दिनांक 11.12.2020 के अंतर्गत 6762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 जारी दिषा निर्देषों की अनुपालना में तथा हिमाचल प्रदेष पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 (4) तथा हिमाचल प्रदेष पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, षिवम प्रताप सिंह, भा0प्र0से0, उप मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0, जिला चम्बा की पंचायत समिती मैहला के वार्डों के आरक्षण निम्न प्रकार से निर्धारित करता हूं।

क्र0 सं0 पंचायत समिति वार्ड का नाम वार्ड का विस्तार आरक्षण का ब्यौरा
1. कीड़ी कीड़ी, अठलुई अनारक्षित
2. सराहन सराहन, गुवाड अनारक्षित
3. बाट उटीप, बाट व कुम्हारका अ0ज0जा0 महिला
4. करियां करियां, लुडडू अ0ज0 जा0
5. रजेरा रजेरा, बैली महिला
6. कुठेहड कुठेहड, गागला अ0ज0 जा0
7. बकाण बकाण, जांघी, धीमला महिला
8. ग ु राड गुराड़, धुलाडा महिला
9. किलोड़ किलोड़, कुनेड अ0ज0
10. राड़ी राड़ी, प्रीणा, गाण अ0ज0जा0 महिला
11. बलोठ बलोठ, खुन्देल अ0ज0जा0
12. छतराड़ी छतराड़ी, कूर अनारक्षित
13. पियुहरा पियुहरा, लेच अ0ज0जा0 महिला
14. ग ै हरा गैहरा, बे्रही महिला
15. स ु नारा सुनारा, लोथल अ0ज0 महिला
16. मैहला मैहला, दाडवीं अ0ज0
17. फागड़ी फागड़ी, चड़ी, बन्दला महिला
18. जटकरी जटकरी, भड़ियां अ0ज0 महिला
19. रठियार रठियार, बसोधन अनारक्षित
20. बखतपुर बखतपुर, मंगला टपूण अनारक्षित
21. कपाहड़ा कपाहड़ा, कोलका महिला

हस्ताक्षरित/- (शिवम प्रताप सिंह, भा0प्र0से0),

उप मण्डलाधिकारी (ना0), चम्बा, जिला चम्बा, (हि0प्र0)।6763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942

कार्यालय उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) चुराह, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

तीसा, 18 दिसम्बर, 2020

ं ।

संख्या डी.बी.टी/कनवार्चन/2020-1-17953-18005.--कहमाचल प्रदे पंचायती राज अकधकनयम 1994 ीि धारा 78 तथा कहमाचल प्रदे पंचायती राज (कनवार्चन कनयम) 1994 ेि कनयम 28 ेि अंतगर्त उपायुक्त च(cid:204)बा ज़िला च(cid:204)बा ेि ाियर्लय आदे सं(cid:217)या CBA-PNT-2020-9939 कदनँि 11-1-.2020 अनुसार प्राकधृि त मैं, मनी चौधरी (कह.प्र.से.) उपमंडलाकधािरी (नागकरि) चुराह पंचायत सकमकत तीसा ेि वाड(cid:333)/कनवार्चन क्षेत्र्रों ेि आरक्षण ाि कनधार्रण कन(cid:204)नानुसार रिता हू

प चायत ं समिति वार्ड की संख्या प चायत ं समिति कानाम प चायत समिति ं वार्ड का नाम वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत समिति वार्ड की कुल जनसंख्या वार्ड विस्तार प चायत समिति वार्ड ं का आरक्षण
1 2 3 4 5 6
1. तीसा सनवाल 5369 सनवाल अ.जा. महिला
शलैलावाड़ी
देहग्रां
2. थनेईकोठी 3577 झज्जाकोठी अनारिक्षत
थनेईकेाठी
3. क ु ठेहड़ बुधौडा 4183 क ु ठहेड़ बुधौड़ा अनारिक्षत
हरतवास
सेईकोठी
4. बोन्देड़ी 3681 मंगली मिहला
बोन्देड़ी
जुनास
5. बैरागढ़ 3964 गुईला मिहला
सत्यास
बैरागढ़
शिरी
6. 3407 घुलेई अनारिक्षत
घुलेई देवीकोठी
टेपा
7. खुशनगरी 6003 गुवाड़ी मिहला
खुशनगरी
भंजराडू
डौंरी
8. तीसा-2 4551 तीसा-1 अ.जा.
तीसा- 2
नेरा
9. जुंगरा 4660 पधर अनारिक्षत
जुंगरा
खजुआ
विहाली
10. चिल्ली (सन्तेवा) 2759 थल्ली अनारिक्षत
चिल्ली (सन्तेवा)
11. ल े स ु ं ई 3755 गड़फरी अ.जा. मिहला
ल े स ई ं ू
12. भराड़ा 4383 भराड़ा अनारिक्षत
टिकरीगढ
देहरोग
13. चरड़ा 3519 बघेईगढ मिहला
चरड़ा
14. चांजू 3206 चांन्जू अ.ज.जा.
देहरा
15. जसौरगढ़ 3599 दियोला अ.ज.जा. मिहला
जसौरगढ़
16. चरोड़ी 5706 चरोड़ी अ.जा.
करेरी
कल्हेल
भावला
17. चोली 4375 चोली अ.जा. मिहला
कोहाल
सपरोट
18. बणन्तर 5050 आयल मिहला
बणन्तर
चीह
भलोडी
कुल योग . . 75747
6764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942

हस्ताक्षरित/- मनीष चौधरी (िह.प्र.से.) उपमंडलाकधािरी (नागकरि) चुराह, जिला च(cid:204)बा कहमाचल प्रदे ।

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कार्यालय उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) चुराह, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

तीसा, 18 दिसम्बर, 2020

संख्या डी.बी.टी/कनवार्चन/2020-1-18014-66.--कहमाचल प्रदे पंचायती राज अकधकनयम 1994 ीि धारा 8(2) तथा कहमाचल प्रदे पंचायती राज (कनवार्चन कनयम) 1994 ेि कनयम 28 ेि अंतगर्त उपायुक्त च(cid:204)बा जिला च(cid:204)बा ेि कार्यालय आदे सं(cid:217)या ं मनी चौधरी (कह.प्र.से.) उपमंडलाकधािरी (नागकरि) CBA-PNT-2020-9939 कदनांि 11-12-2020 अनुसार प्राकधृि त मै चुराह कवािस ख(cid:193)ड तीसा ीि ग्राम पंचायर्तों ेि वार्डों/कनवार्चन क्षेत्र्रों ेि आरक्षण ाि कनधार्रण कन(cid:204)नानुसार रिता हू ं।

क्र0 सं0 विकास खण्ड का नाम ग ाम पंचायत ्र का नाम वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार ग ाम ्र प चायत की ं जनसंख्या वार्डों की संख्या वार्डों के नाम वार्ड विस्तार वार्ड का आरक्षण
1 2 3 4 5 6 7 8
1 तीसा सनवाल 2272 7 1. सनवाल सनवाल अ . .जा
2. गुवाड़ी गुवाड़ी, गलैण, लगैण महिला
3. कन्ड़ोलू-1 कण्डोलू-1 अ . .जा महिला
4. कण्ड़ोलू-11 कण्ड़ोलू-11, मलूण्ड़ महिला
5. मक्कण-1 मक्कण-1 अनारक्षित
6. मक्कण-11 मक्कण-11 अनारक्षित
7. चचूल चचूल महिला
2. शलैलावाडी 1111 5 1. बरूइला बरूइला, कलोपड़ अ . .जा महिला
2. शलैला शलैला, भुवनोता महिला
3. पटियोग पटियोग, पूरबेड़, चिड़ोग, धरियास अनारक्षित
4. मकोला मकोला, बदेठी महिला
5. वाड़ी वाड़ी, कुंडा अ . .जा
3. देहग्रां 1986 7. 1. द्रोणा द्रोणा, मझोगा, मस्तू के मकान से देश राज के मकान तक। महिला
2. पौला पौला, धनेली महिला
3. देहग्रां-1 देहग्रां, देखणू के मकान से दुर्गा के मकान तक। अ . .जा महिला
4. देहग्रां-11 देहग्रां उतम सिंह के मकान से देहग्रां ममदू के मकान तक व लाल सिंह मझोगा के मकान से चूनी लाल के मकान तक। अनारक्षित
5. कंचैला कंचैला, तरडोग, अनारक्षित
6. बंजवाड़ी बंजवाड़ी,सर,धनावल,गगल महिला
7. भड़सर भड़सर अ . .जा
4. झज्जाकोठी 1639 5 1. झज्जा झज्जा, चडूड़ा, रोडैन अनारक्षित
2. गुरयाड़ी गुरियाड़ी, कुण्ड़ोलू, कुवारी, मियाड़ी अनारक्षित
3. ननोड़ी ननोड़ी, शाहड़वाला, खरियोगा महिला
4. मटियूण्ड़ मटियूण्ड़, भटमौआ अ . .जा महिला
5. कठला कठला, बैदयाली महिला
5. थनेईकोठी 1938 7 1. कतरोठ कतरोठ-1,2, बुनियाली, द्रम्मण, कुटेली अनारक्षित
2. बसुआ बसुआ महिला
3. थनेई थनेई महिला
4. सपरोठ सपरोठ, सेरू, कंटेला महिला
5. सौंड़ा सौड़ा, गुठोग, पंड़र, रड़ोला अनारक्षित
6. चिनालवीं चिनालवीं, सलागा, भराड़वीं अनारक्षित
7. सुकियानी सुकियानी, लग्घा, ईन्डल अ . .जा महिला
6 . कुठेहड़ बुधौड़ा 1670 5 1. हियाड़ हियाड़-1, 2, 3, लोउ, शरियुन्डा, बजवाड़ अ . .जा महिला
2. बुधोड़ा बुधोडा, पधरी, लोदरोही महिला
3. प्रितमास प्रितमास, जुवारी 1 ,2, डग्रावास, तुगवाला अनारक्षित
4. सुन्द्रोता सुन्द्रोता-1, 2, 3, विहाली-1, 2, प्रियूड, भटारी 1, 2, 3, बाग, कुटेड़। अ . .जा
5. कुलथोट कुलथोट 1, 2, 3, बगरडू-1, 2, 3, लम्हाग, सालूवी। अ . .जा महिला
7. हरतवास 990 5 1. कैहला-1 कैहला-1 महिला
2. कैहला-2 कैहला 2 अनारक्षित
3. हरतवास हरतवास, हछयूड़ा, कपड़ोज, महिला
4. नधेई नधेई अ . .जा महिला
5. शाली शाली, बाग, धरशां अनारक्षित
8. सेईकोठी 1523 5 1. सेईकोठी सेईकोठी, जुटेड़ महिला
2. औला औला,नरवाड़-1, 2 अनारक्षित
3. जून्ठ जून्ठ, हैड़ला, कोड़ला अ . .जा महिला
4. लुईण्ड़ा लुईण्ड़ा, हलोगा, मैसा, गुलि महिला
5. गुंगयास गुंगयास, भ्रकियूण्ड़, चियूली, कंडोलू, हैलरा अ . .जा
9. मंगली 1106 5 1. मंगली मंगली अनारक्षित
2. मजौर मजौर, कुुंडोग, ठीठी, रोहा अ . .जा महिला
3. भोडास भोड़ास महिला
4. अन्दवास अन्दवास, थडूण, भुकुण्ड़ महिला
5. ग्रवाण ग्रवाण, किन्द्री, दौला, जालू अ . .जा
10. बोन्देड़ी 1378 5 1. बोन्देड़ी बोन्देड़ी, गगेई, घरी महिला
2. मडूण मडूण, निखाजू-1, 2 अनारक्षित
3. कियोड़ा कियोड़ा 1, 2, थाटा अनारक्षित
4. षौल शौल अ . .जा महिला
5. कुलाला कुलाला महिला
11. जुनास 1197 5 1. मलवास मलवास महिला
2. सुईला सुईला, लेदरु महिला
3. जुनास जुनास, खड़कुआ, कुपड़ोट अनारक्षित
4. लुटियास लुटियास, सुखडू, किराड़ी, धड़ोग अ . .जा महिला
5. तरेला तरेला, पलनोटी अनारक्षित
12. गुईला 1196 5 1. अलवास अलवास, भनोड़ी, कोटला, सिंगड़ाधार अनारक्षित
2. मनसा मनसा, अन्यूडा, मनसाधार, जमुणीधार महिला
3. गुईला गुईला, चुन्दोड़, डे़लू, जलियास अ . .जा
4. गुवाड़ी गुवाडी, बनेगी, चनयोगू, अ . .जा महिला
5. बैडा बैडा, सतलोग महिला
13. सत्यास 882 5 1. गुड़न गुड़न अनारक्षित
2. धियास धियास ढाकियाड़ा, छुबड़ा, निचला ध्यास, ध्यास ज्वाला। अ . .जा महिला
3. दुमास दुमास, सरवास, समोट अ . .जा
4. जिणी जिणी अ . .जा महिला
5. सत्यास सत्यास महिला
14. बैरागढ़ 1249 5 1. गढ-1 गांव वैरागढ़ में जय सिंह के रास्ते से नीचे काली दास के पुराने घर के साथ रास्ते तक। महिला
2. गढ़-2 गांव वैरागढ़ में कालीदास के घर के साथ रास्ते से नीचे उमेदा के घर के साथ रास्ते तक व राजस्व गांव गढ़ के निलोग व देहग्रां उप-गांव। महिला
3. सेरी राजस्व गांव गढ़ के सेरी, सैंठा अप्पर व सैंठा लोअर उप-गांव। अनारक्षित
4. मझोगा राजस्व गांव मझोगा के पधर, गली, भंगियास, मझोगा व दिलनी उप-गांव। अ . .जा
5. वैडका राजस्व गांव मझोगा के वैडका, शाली, गलियास, ह सवाणी ं व हडेगल उप-गांव। अ . .जा महिला
15. शिरी 637 5 1. शिरी-1 राजस्व गांव शिरी के उप-गांव शिरी में महिला
नरेन्द्र सिंह के घर के साथ लगते रास्ते के दाहिने तरफ आनंद के घर से लेकर लाल चन्द स्पुत्र प्रेम सिंह के घर तक व उप-गांव प्रेडा।
2. शिरी-2 राजस्व गांव शिरी के उप-गांव शिरी मे श्री आनंद के घर के साथ लगते रास्ते के वाईं तरफ नरेन्द्र सिंह के घर से होते हुए मुन्शी राम के घर से देवी सिंह के घर तक व राजस्व गांव शिरी के उप-गांव क्यालवां। महिला
3. सैंठा राजस्व गांव शिरी के उप-गांव सैंठा व हिन्जर। अनारक्षित
4. कुडथला राजस्व गांव शिरी के उप-गांव कुडथला व डडियूण्ड। अ . .जा महिला
5. कुण्डी राजस्व गांव शिरी के उप-गांव कुण्डी, जनोडी व कुडथला वेही के धनो के घर के सामने के रास्ते से हरि राम के घर तक। अनारक्षित
16. घुलेई 1509 5 1. घुलेई घुलेई महिला
2. भटमौआ भटमौआ, ररूड, म्यास महिला
3. लदरोगा लदरोगा, बलियास, चण्ड़ियोगा अनारक्षित
4. गलुआ गलुआ, कंकाह अनारक्षित
5. चलून्ज कैहलरा, चलून्ज महिला
17. देवी कोठी 1158 5 1. बंजल बंजल, बजकुड़ा महिला
2. संप्रजला संप्रजला, सिलोन, धार खरूडी अनारक्षित
3. लड़न लड़न, पणियाला, निवा-1,2 अ . .जा महिला
4. ड़िरयाला ड़िरयाला, लुहारका, महिला
5. देवी कोठी देवी कोठी, धार, अप्पर टेन अ . .जा
18. टेपा 740 5 1. हैल हैल महिला
2. चण्ड़रू चण्ड़रु महिला
3. गुआड़ी गुआड़ी, ड़ेरा, पिशोगा अनारक्षित
4. टेपा टेपा अनारक्षित
5. वाहला वाहला, द्रढ़ोगा महिला
19. गुवाड़ी 1181 5 1. पुकथला पुकतला, भड़ोगा, ड़बू, बनियोट अ . .जा महिला
2. कलेई कलेई, उटेई, छुलानी, धुवास, तरवाई महिला
3. डडवाड़ी डडवाड़ी, न्यूफटी, भरयड़ी, गैहला, गैयडूंज, राख, शुक्राह। अनारक्षित
4. गुवाड़ी गुवाड़ी, बाड़ी, गड़ियसर महिला
5. सलाहन सलाहन, बनियोगा अनारक्षित
20. खुशनगरी 2233 7 1. सकलोगा सकलोगा 1, सकलोगा 2 महिला
2. घुघवा घुघवा, फतेहपुर, दुलाई, इलवास, डिसयोग महिला
3. कुठेड़ कुठेड़ अ . .जा महिला
4. खुशनगरी खुशनगरी, शडियूण्ड़, चुहाड़, शलेई, पलनोटी। महिला
5. जुकियाणी जुकियाणी, शुक्रोठ, गुडेस अनारक्षित
6. ड़ांजू ड़ांजू, लहेतर अनारक्षित
7. टटरोग टटरोग अनारक्षित
21. भंजराडू 1739 5 1. फुलतवास राजस्व गांव मदन सलांचा का उप-गांव फुलतवास व राजस्व गांव डोभ-डिक्रियुण्ड का उप-गांव धार। अ . .जा महिला
2. सलांचा राजस्व गांव मदन सलांचा का उप-गांव सलांचा व उप-गांव मदन। अनारक्षित
3. सुलाणा राजस्व गांव डोभ-डिक्रियूण्ड का उप-गांव सुलाणा। महिला
4. भंजराडु राजस्व गांव कसवाती भंजराडू का भंजराडु उप-गांव व राजस्व गांव डोभ डिक्रियूण्ड का उप-गांव डोभ। महिला
5. डिक्रियूण्ड राजस्व गांव डोभ डिक्रियूण्ड का उप-गांव डिक्रियुण्ड। अनारक्षित
22. डौंरी 850 5 1. डौंरी राजस्व गांव डौंरी के उप-गांव छछरोट व भंजराडू-2 व राजस्व गांव डी0पी0एफ0 डोरी व आर0एफ0 डौंरी। अ . .जा महिला
2. पतोगन राजस्व गांव डौंरी के उप-गांव पतोगन व चमारा। महिला
3. सरदौडा राजस्व गांव डौंरी के उप-गांव सरदौडा व बतोटी। अनारक्षित
4. सालवी राजस्व गांव डौंरी के उप-गांव सालवी व ढाकियाडा। अनारक्षित
5. करडियो राजस्व गांव डौंरी के उप-गांव करडियो, रूवास व सियाल्वीं। महिला
23. तीसा 1 1758 7 1. तीसा तीसा अ . .जा
2. बुईण बुईण,आना,द्रडा अनारक्षित
3. खखड़ी खखड़ी महिला
4. नाल नाल महिला
5. नाल 2 नाल 2,काषवाड,सिवाल,सेरी महिला
6. तीसा गढ़ तीसा गढ़ अनारक्षित
7. तीसा कस्वाती तीसा कस्वाती अ . .जा महिला
24. तीसा 2 1995 7 1. चिन्वास राजस्व गांव धनेली के उप-गांव चिन्वास महिला
2. गनेड राजस्व गांव धनेली के उप-गांव ढरवास, कुलुण्डा, गनेड, कुकडोई। अ . .जा
3. धनेली राजस्व गांव धनेली के उप-गांव धनेली व जुनुह। महिला
4. बंजली राजस्व गांव शिकारी के उप-गांव बंजली, खानगुडा, बंजली, चौंरा, चिचरूण्ड। महिला
5. कुवारवी राजस्व गांव शिकारी के उप-गांव कुवारवी अनारक्षित
6. शिकारी-1 राजस्व गांव शिकारी के उप-गांव शिकारी उपरला व सियूगा सेरवाली उप-गांव। अनारक्षित
7. शिकारी-2 राजस्व गांव शिकारी के उप-गांव शिकारी निचला, सेरी, डुमोग। अ . .जा महिला
25. नेरा 798 5 1. दियूलेरा राजस्व गांव नेरा के उप-गांव कण्डा, दियूलेरा, एरियाल। महिला
2. राल्हेरा राजस्व गांव नेरा के उप-गांव राल्हेरा उपरला व राल्हेरा निचला व खिल्ल गांव। अनारक्षित
3. डोका राजस्व गांव नेरा के उप-गांव ब्रहमाणी, डोका, भालोथा। अनारक्षित
4. नेरा राजस्व गांव नेरा के उप-गांव नेरा महिला
5. चुल्ला राजस्व गांव नेरा के उप-गांव मशरोग उपरला व निचला व उप-गांव चुल्ला। महिला
26. पधर 1154 5 1. दुदरा दुदरा, भगसेरी घार नौसरा, धार जटबग महिला
2. नौसरा नौसरा, लठरूंड अ . .जा महिला
3. चिरवाड़ी चिरवाड़ी, अलयाणी अ . .जा महिला
4. सेरू सेरू,कांदवास-1,2 अ . .जा
5. पधर पधर, शिरयारी अनारक्षित
27. जुन्गरा 1507 5 1. जुन्गरा-1 जुन्गरा, चभडयाली, शहवा अनारक्षित
2. जुन्गरा-2 भटका,शहवा-1, मंजणी अनारक्षित
3. धनावल गंड़, धनावल, हिसरुण्डी, छरोटा अ . .जा महिला
4. कुिलयाड़ा सियाभल, भखेतर, कुलियाडा, बगोड़ी, मोटका। महिला
5. छम्पा छम्पा, भुकुण्ड़, पलोग महिला
28. खजुआ 924 5 1. श्रीगढ़ राजस्व गांव श्रीगढ़ का सम्पूर्ण उप-गांव श्रीगढ़। अ . .जा महिला
2. लुहारोग राजस्व गांव श्रीगढ़ के सम्पूर्ण उप-गांव लुहारोग, काईया, कण्डोग। अ . .जा
3. वुलवास राजस्व गांव खजुआ के सम्पूर्ण उप-गांव वुलवास, गोठा। अनारक्षित
4. खजुआ राजस्व गांव खजुआ के सम्पूर्ण उप-गांव खजुआ, लाजणा, बाडा, ह लेडा, ु धार गोइया। अ . . ज जा . महिला
5. भडकवास राजस्व गांव श्रीगढ़ के सम्पूर्ण उप-गांव भडकवास, घोडनियां। अ . .जा महिला
29. विहाली 1075 5 1. जन्जोग राजस्व गांव जन्जोग के सम्पूर्ण उप-गांव जन्जोग, खिल्ल, सैकरा, मुण्डला। अ . .जा महिला
2. कुन्डोडी राजस्व गांव जन्जोग के सम्पूर्ण उप-गांव कुन्डोडी। अनारक्षित
3. चालोई राजस्व गांव जन्जोग के सम्पूर्ण उप-गांव चलोई, भतलीवेही, ठोल। अनारक्षित
4. किरातोट राजस्व गांव जंन्जोग के सम्पूर्ण उप-गांव किरातोट, डिडवास। महिला
5. विहाली राजस्व गांव खजुआ के सम्पूर्ण उप-गांव विहाली, शलाहण, नाईल, टोन, धार अखोडु, मखवा। अ . . ज जा . महिला
30. थल्ली 1327 5 1. मंगलवास राजस्व गांव मंगलवास के समस्त उप-गांव मगलवास, वलवास व टोपी। अ . .जा
2. थल्ली राजस्व गांव थल्ली के समस्त उप-गांव थल्ली व पुन्द्रेनका। महिला
3. नाकोई राजस्व गांव थल्ली के समस्त उप-गांव नाकोई, भटकार। अ . .जा महिला
4. किलवाला राजस्व गांव किलवाला के समस्त उप-गांव किलवाला व राजस्व गांव आर0एफ0 किलवाला व पन्तवाड। अनारक्षित
5. मांडका राजस्व गांव किलवाला का उप-गांव मांडका। अ . .जा महिला
31. सन्तेवा (चिल्ली) 1432 5 1. सन्तेवा राजस्व गांव सन्तेवा के समस्त उप-गांव सन्तेवा, लिलेरा व शाला। अ . .जा महिला
2. चिल्ली-1 राजस्व गांव सन्तेवा के उप-गांव चिल्ली द्रवड से चिल्ली गांव मध्य नाली तक। महिला
3. चिल्ली-2 राजस्व गांव सन्तेवा के उप गांव चिल्ली गांव मध्य नाली से रडु तक। अ . .जा महिला
4. शरेला राजस्व गांव रूण्डाल के समस्त उप गांव शरेला-1, शरेला-2, शरेला-3 व चिन्गोट। अ . .जा
5. रूण्डाल राजस्व गांव रूण्डाल के समस्त उप-गांव रूण्डाल व गलोडी। अनारक्षित
32. गड़फरी 1822 7 1. छजोट छजोट, मंगली, सलमोच, हदुण्ड़, टोपी अनारक्षित
2. करमड़ी करमड़ी, तेलका, शियूंड़, कचेड़ अ . .जा
3. शनिवां शनिवा, गंवाडा, उधार, नकरोड़ अ . .जा महिला
4. धनलाई धनलाई, कुल्ला, ब्रहमाणी, खगुड़ा 2 महिला
5. खगुड़ा खगुडा, चचड़योठ, बलेड़ अनारक्षित
6. थकियां थकियां, बंजवाड़ महिला
7. गडफरी गड़फरी महिला
33. लेसुईं 1933 7 1. बहनोता गांव, बहनोता का बहनोता गांव महिला
2. सारोआ मुहाल सरोआ का गांव सरोआ अ . . .ज.जा महिला
3. भलुईं मुहाल सरोआ के गांव भलुईं-1, 11, 111. अ . .जा महिला
4. धनेली मुहाल लेसुईं के चटोगा, कुढी, सिंगलवास, कान्दोवा, व मुहाल व्यला का धनेली गांव। अ . .जा महिला महिला
5. हसलूण्ड़ मुहाल व्याला का हसलूण्ड़, कपाड़ी, चम्बीयाग, विशनारी, व तिलमिलि गांव। अ . .जा
6. व्याला मुहाल व्याला के व्याला कलेई-1, 2, गांव अनारक्षित
7. लेसुईं मुहाल लेसुईं का लेसुईं व मुहाल वहनोता का गांव पधर। अ .ज. .जा
34. भराड़ा 1760 7 1. भराड़ा-1 मुहाल भराड़ा के गांव भराड़ा के झांफर के घर से डीनहू राम के घर तक। अ . .जा
2. भराड़ा-2 मुहाल भराड़ा के गांव भराड़ा में टेको के घर से चमारू राम के घर बरिहड़ तक। महिला
3. भराड़ा-3 मुहाल भराड़ा के गांव भराडा में नरेश के घर से डंबर बहादूर नीडगवा के घर तक। अ . .जा महिला
4. चुटेरा मुहाल भराडा के गांव चुटेरा अनारक्षित
5. किहा मुहाल मंगलोबा के शिलेरा,सुदलेर, रजमेत्र व किहा गांव। महिला
6. मंगलोआ मुहाल मंगलोआ के म गलोहा, कोल्हा, ं दसलाड़ी व चुटेरा-2 के गांव। अनारक्षित
7. बंजाल मुहाल भराड़ा के गांव बंजाल व जड़ाणा महिला
35. टिक्करीगढ़ 1427 5 1. भरनी पुखरियाल, भरनी-1 व 2, धार छरोठा मुहाल के समस्त गांव, तेहवा, ढाकियाडा-1, 2, 3. अ .ज. .जा महिला
2. टिकरीगढ़ टिकरीगढ़ का पूरा गांव अनारक्षित
3. षिमरा शिमरा राजस्व गांव के उप गांव शिमरा, दलवाई, वेहीपन्न-1, वेहीपन्न-2 व पल्लीपन्न। महिला
4. कुठार शिमरा राजस्व गांव के उप-गांव डकरूण्डा, कुठार, ब धा ं व करमूंड-4 (टिकरीगढ से भराडा को जाने वाले रास्ते के साथ लगता गांव)। अनारक्षित
5. करमूंड करमुंड-1,2,3, कुनालोठ अ . .जा महिला
36. देहरोग 1196 5 1. नरेड बटरूण्डी मुहाल का नरेड गांव महिला
2. बटरूंडी बटरूण्डी राजस्व गांव के उप-गांव मत्यारा, कुम्हारका, बटरूण्डी व भोगुआ। अ . .जा
3. कुहा कुहा, दलिजंण, अडीणू, मकलवाणी अ . .जा महिला
4. देहरोग टिकरीगढ़ राजस्व गांव का उप-गांव खुटुंईं, देहरोग में भूमी राम के घर से नाली के साथ वाले होशियारा के घर तक व उप-गांव शुकोई राजस्व गांव बटरूण्डी के उप-गांव जिजोट, चण्डी व सिधोट। अ . . .ज.जा महिला
5. सालुईं देहरोग नाली के साथ वाले दीनु के घर से गोविन्दराम के घर तक, मझोगा, सालुईं, शरोला। अनारक्षित
37. बघेईगढ़ 1454 5 1. बघेईगढ़ बघेईगढ़, चिनावली, भाटुवा, चुंजली, बलोली, सेलवीं। अ . .जा महिला
2. चचोगा चचोगा, घेया, चुखडा, खांगुई, तेलका अ .ज. .जा
3. कठवाड़ कठवाड़, थल्ला, शिमरा अ . .जा
4. कन्गेला कन्गेला, गुंजली वार्ड अ .ज. .जा महिला
5. कुण्ड़गु कुण्ड़गु महिला
38. चरड़ा 2065 7 1. मौहा मौहा, भरनी, देहरी, सलोठा, गभीण अ .ज. .जा
2. जूरी जूरी अ .ज . .जा महिला
3. गुबाड़ी गुबाड़ी, मौरा महिला
4. भुलीण भुलीण, मासरोठ, शिलेरा, खड़नाल अ .ज . .जा महिला
5. भराड़वी भराड़वीं, कल्हेगल, मड़होटू अ . .जा महिला
6. खंडे़र खंड़ेर, जियूणा, उथलोग, नगाला अनारक्षित
7. प्रभा प्रभा, इचुरा, बनोला, नाली, उथार, बरूड़, बरियाड़ी। अ . .जा
39. चान्जु 2251 7 1. सवाला सवाला, पनिहारका, उटोकू, बड़दोल, दुलियारा, दुआरी। अ . .जा महिला
2. नगोड़ी नगोड़ी, जीं, बडे़तरा, सुलेदा, उथारू, डिरियालाजैरा, पाथवाल 2, बरमाणी, डुग्घा, घुगियाडू। अ .ज. .जा महिला
3. मन्ड़ोला मन्ड़ोला, बतनका ड़ाका अनारक्षित
4. जखला-1 जखला-1, बुसानका, पथवाल-1, कोंडा, राख बंजला, शुक्राह, हिलेरा। अ . .जा
5. जखला-2 जखला-2,चिहबेही, पधर, खल्ली, बनोली, बंजवाड़, लुनेक, दोहड़ी, भुनियोट, गुडत्रवा, पटटूआ। अ . .जा महिला
6. सुन्दरी सुन्दरी, रडू, डिम्ह, माड़ी, पुन्द्रोड़ी अनारक्षित
7. पखारा पखारा, धार पखारा, धार बंजोट, धार पथियानी, धार बढ़ोठ, धार सेरू। महिला
40 देहरा 955 5 1. मैहला मैहला, आडेरी, जन्तरोली, खड़ियाली अ . .जा
2. शुमरा शुमरा, करडोगा, गिलोटी अ . .जा महिला
3. देहरा देहरी, देहरा, उल्हा, चुड़ोता, शुक्रेड़, बंजवाह, चिड़वाह, शलोग। अनारक्षित
4. कुण्ड़ा कुण्ड़ा, कलप्रेई अ .ज . .जा महिला
5. मौरा मौरा, दन्जेई, दियोथल अ . .जा महिला
41 दियोला 1497 5 1. लंखुड़ा लंखुडा, कमारवी, लवीं, हुकवी, बाड़ी अनारक्षित
2. गदियोग गदियोग, शुक्ररेली, बडोता, बिरलोता, गगड़ो। अनारक्षित
3. कुठेड़ कुठेड़, बग्गा, टटरोग, चौरीं, मलूण, कुड़ोलू, जैरा, धेगरड़ा, दलेला। अ .ज. .जा महिला
4. दियोला दियोला, जाहला, ब्रहमणा, विलोग, शेरा, गोठू, पधरी, कुठार। अ . .जा महिला
5. घेवा घेवा, भन्गोड़ी, फनयोता, दुवारी, घसेली, बसुआ, करनोडी, शुक्रेला, शडयून्ड, चान्जला, धनौता, कुन्डोली, रूटवीं, छुनेहतर, छुनेहतर, शालवीं। महिला
42. जसौरगढ़ 2102 7 1. जसौरगढ़ जसौरगढ़, अखेडू, पटटी, द हरोग, े मंगलियाणी। महिला
2. लंगा लंगा, जगरा, रजोली, खडी, खदलवास, करमोठ, खोड़याण, सुनियारा, मनकी, जोकवाणी, चमला, कथूण्डा, बड़याल। अ . .जा
3. सलोह सलोह, रखालू, उतरोगा, नगाली अ .ज. .जा महिला
4. मांजू मांजू, सयारूण, बड़याल, घडेरा, सनोगा, सैरी, मधुवाड़, नगाली। अनारक्षित
5. अरियास अरियास, विरोड़ी, दियोड़ा, चन्दड़ी, गोठ, गडै़सर, चमला, कथुण्ड़ा कथेड़। अनारक्षित
6. शरेई शरेई, शिरोड़ी, उटोकु, धोगराड़ा, हसनाउ, ब्रुईला,राख,चुखड़ा। अ . .जा महिला
7. उटपुर उटपुर, चन्दोडी, टिपरी, गडोड़, मढेली उडुवा, हवाई । महिला
43. चरोड़ी 2003 7 1. चरोड़ी चरोड़ी, खलोग, पटोलू, कोढ़ल, ढ़ाका, बराडू। अनारक्षित
2. कुल्हाल कुल्हाल, किम्लहान, खुशनगरी, द्रेवड-2, बनोठ । अनारक्षित
3. द्रेवड़ द्रेवड महिला
4. देहरी देहरी, हदून्ड़, सियोटू महिला
5. भवतेरा भवतेरा, छजियाणी, पधरी, दलवीं, बंजली, घियूणी। महिला
6. हेलन हेलन, मड़ाणी, गदियोग, हिमाबेही अनारक्षित
7. जतरूंड़ा जतरूंड़ा, डिभरोग, लखन, छतरार, शुक्रेठी, अ . .जा महिला
44. करेरी 702 5 1. जुंगराहर जुंगराहर, काठवाणी, खपरूज, खडिजूं महिला
2. खजरी खजरी, कलेई, बनवाडी, महिला
3. करेरी करेरी, रैला, दाखवाड, कुंजर, शगवाड़ी, मुखलोग। अनारक्षित
4. चन्हाण चन्हाण,सारन, सरौथा अ . .जा महिला
5. भाण्ड़ी भाण्ड़ी, नाल, उथरू, फंगड़ोथा, देहरोग अनारक्षित
45. कल्हेल 1499 5 1. शिण्ड राजस्व गांव शिण्ड के उप-गांव केगा, बनोग, गोठा, अखोडु, सियला, भलका, खिल्ल, अच्छाल जनुह व राजस्व गांव डी0पी0एफ0 सेरी, डी0पी0एफ0 कुलज, आर0एफ0 सेरी, डी0पी0एफ0 जनुह। महिला
2. कैला राजस्व गांव कैला के उप-गांव रिखा, गुटकर, राह, द्रवला, व राजस्व गांव डी0पी0एफ0 ग टकर ु व डी0पी0एफ0 चांजला। अनारक्षित
3. कमोहता राजस्व गांव कमोहता के उप-गांव पधरोलु, रूडीं, बडोह, तलोटा अप्पर, तलोटा लोअर व भटौली व राजस्व गांव संगोडी। अ .ज. .जा महिला
4. कलहेल राजस्व गांव कल्हेल के उप-गांव कियाठ-1, कियाठ-2, मलोगा, घुडयाणी, पुखर व राजस्व गांव डी0पी0एफ0 गुवाडी। अनारक्षित
5. कुठार राजस्व गांव कुठार के उप-गांव भल्ली, भल्ली घराट, उथार, कलेरा, घिल्ली, डोल व राजस्व गांव डी0पी0एफ0 वैहलूण। अ . .जा महिला
46. भावला 1502 5 1. नेला राजस्व गांव ढांढ के उप-गांव नेला, सोह अप्पर व सोह लोअर। अ . .जा महिला
2. देहरा राजस्व गांव देहरा के उप-गांव चहेरा, बनहाल, भटका, टिपनागी, वोहली, वाडी व भालुईं अप्पर। महिला
3. सरोली राजस्व गांव देहरा के उप-गांव सरौली, अखडोग, भरनौटी, भालुईं, लोअर दरूढ़, पधरोलु, सरौल, वेही, घुन्डेल सालवीही, उटपुर व सेरू। महिला
4. सौठी राजस्व गांव सौठी के उप-गांव कियाणी, पधर, रिखालु, कोहाला, नन्दोह, गाहला, द्रबडु, भावला, रतवाणी, गनोडी। अनारक्षित
5. ढांढ राजस्व गांव ढांढ के उप-गांव ढांढ पनेरा, खंडियारू, चौरोटु, जंगलोडी, वलदरूणी व राजस्व गांव डी0पी0एफ0 वलदरूणी व आर0एफ0 ढांढ। अनारक्षित
47. चोली 1736 5 1. धंधोड़ी धंधोड़ी, भटियाली, कड़ोलू, लुणेरा, स्वीगा, पल्लण, मोहण, मलहेड, कुवाड़, थल्ला। अ . .जा महिला
2. चोली चोली, बचोगा, ग रेन्टा, ु मडोटी, त्रिया, नरगड़ी, डान्ड़ नाला। अ .ज. .जा महिला
3. डुघली डुघली, ओसेई, जांगल, लडियूण्ड़ा, ब्रालका, कहोग। अ .ज . .जा महिला
4. भौंगा भौगा, सनेरा, भुआण, टिकरु, भडोह गलेणी भड़वा। अनारक्षित
5. डान्ड़ डान्ड़, सैहलणू, जीन्ड़, दन्दोह, गोल्धन अ .ज. .जा
48. कोहाल 1475 5 1. गड़ गड़, सरैई, पुखरी, ललोआ, पुहालवी, खमुईं महिला
2. कैन्थली कैन्थली, सनोथा, डिडोड़ी-1, डिडोड़ी-2 अ . .जा महिला
3. वैहलाम वैहलाम, बनेटू-1, 2, पुखडुईं-1, 2, द्रम्मण, क्रिलूणी, लढाण,देविधार। अ . .जा
4. ड़ोभी ड़ोभी, मेहलूणी, कौली, धलेई, लियुन्टी, सालहुईं। अ .ज. .जा महिला
5. सोही सोही, डुग्घा, लैलुन्ही, किलभाली, वजीर, गोठ। अनारक्षित
49. सपरोठ 1164 5 1. कुम्हरका कुम्हरका, निलाहर, दरूणी, खप्पा, त्राहर, सरका। अ .ज. .जा महिला
2. सपरोट सपरोट, डिभरु, वनाली, चियाणी, बनोटू, बाबोह। अ .ज. .जा
3. गगैना गगैना, ओरल, बगड़ा, असुण्ड़, संबल महिला
4. जन्द्राह जन्द्राह, धनसेरी, मैईल, पलेरन अ . .जा
5. सेरु सेरु, डुघ, गलोगा, इलोगी, मढ़ी अ . .जा महिला
50. आयल 1055 5 1. आयल राजस्व गांव आयल के समस्त उप-गांव आयल, राजस्व गांव धार, सरवाणी व राजस्व गांव आर0एफ0 आयल। महिला
2. साहु-1 राजस्व गांव साहु का उपरला समस्त उप-गांव, राजस्व गांव धार साहु व डी0पी0एफ0 खजराला, राजस्व गांव धार भुजगाली, राजस्व गांव आर0एफ0 साहु। अनारक्षित
3. साहु-2 राजस्व गांव साहु का निचला समस्त उप-गांव साहु व उप-गांव वेदियाड व खजराला। अनारक्षित
4. सरोगा राजस्व गांव आयल के उप-गांव सरोगा, कलिहाण व चुहाली। महिला
5. सलैण राजस्व गांव आयल का उप-गांव सलेन अ . .जा महिला
51. भलोडी 1038 5 1. सगवाडी राजस्व गांव सगवाडी का समस्त उप-गांव सगवाडी व हियान, भूटेली, चन्द्रोल राजस्व गांव धार टेरू, राजस्व गांव डी0पी0एफ0 चन्द्रोल, राजस्व गांव आर0एफ0 चन्द्रोल। अनारक्षित
2. खैरना राजस्व गांव सगवाडी का उप गांव पश्चमी खैरना-1 व भलौडी, मनसा, शाली, सालवां उप-गांव। महिला
3. लदरौरा राजस्व गांव लदरौरा के उप-गांव लदरौरा, कुलका, चनालुईं, टिकरी व राजस्व गांव आर0एफ0 टिकरी। अ . .जा महिला
4. थनेला राजस्व गांव लदरोरा के उप-गांव थनेला, मोहला, हलेई, जिवाला व राजस्व गांव डी0पी0एफ0 हलेई, डी0पीएफ0 जवाला। अ .ज. .जा महिला
5. खांगु राजस्व गांव खांगु का समस्त उप-गांव खांगु, देहरोग, विक्का, धिसियोट, प र्वी ू खैरना-2, राजस्व गांव डी0पी0एफ0 खैरना, राजस्व गांव आर0एफ0 खांगु, राजस्व गांव डी0पी0एफ0 खांगु, राजस्व गांव डी0पी0एफ0 धार भरनु, राजस्व गांव भरनु। अ . .ज.जा
52. बणन्तर 1593 5 1. चिल्ली चिल्ली गांव अ .ज. .जा महिला
2. चिल्लेई चिल्लेई, रौण, लम्बपटटी, ईजयाणी, वेही, सगोट, चौरीं महिला
3. भीउ भीउ, सन्दरूणी, चनवास, चिपडे़ला, सेरू, सकरेठी, रिण्ड़ा। अनारक्षित
4. सुन्दला सुंदला, तुगला, ढ़ब्बी, दर्ड, सियुरा, गुडसन, राखा। अ . .जा महिला
5. चुण्ड़ी चुण्ड़ी, कीड़वास, खम्युता, चिरबाड़ी अ . .जा
53. चीह 1364 5 1. कलोग गांव क्लोग व वयोटान महिला
2. कलियास गांव कलियास सलियूंड़,खखड़ी, भलयाणी अ . .जा
3. चीह-2 गांव ढब्वी मलूई व सडयालू अ . .जा महिला
4. चीह-1 गांव चीह अनारक्षित
5. सालूई गांव गवाड़ी चुटा सालाणी अखोडू अ . .जा महिला
6766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6769 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6771 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6773 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 6775 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942

हस्ताक्षरित/- मनीष चौधरी (िह.प्र.से.) उपमंडलाकधािरी (नागकरि) चुराह कला च(cid:204)बा कहमाचल प्रदे।

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निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार 38-एस. डी. ए. कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला -171009

अधिसूचना

दिनांक, 14 जनवरी, 2021

संख्या 3-3/2021-ई0एल0एन0-73.--संख्या 3-3/2021-ई0एल0एन0- भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या सं0 76/हि0प्र0-लो0स0/2019, दिनांक 07 जनवरी, 2021 तदानुसार 17 पौष, 1942 (शक्‌) जो 6776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942 कि हिमाचल प्रदेश में लोक सभा के साधारण निर्वाचन-2019 के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययाें का लेखा दाखिल करने में असफल होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के उपरोक्त आदेश के स्तम्भ-4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को तीन वर्ष तक संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित घोषित करने के सम्बध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

सी0 पॉलरासू, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

आदेश

दिनांकः 07 जनवरी, 2021 17 पौष, 1942 (शक्‌) सं0 76/हि0प्र0-लो0स0/2019.-- यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे तालिका के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तालिका के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, जो तालिका के स्तम्भ (3) में अपने नाम के सामने निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़े थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेश के अन्तर्गत यथापेक्षित रीति जैसा कि उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शाया गया है, से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक्‌ नोटिस दिए जाने के बावजूद, उक्त विफलता के लिए कोई कारण व स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त विफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, अधोलिखित सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने के लिए निरर्हित घोषित करता हैः-

सारणी

क्रम सं. निर्वाचनों का विवरण निर्वाचन क्षेत्र की क्रम स.ं व नाम निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता निरर्हता का कारण
1 2 3 4 5
1. लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 2-मण्डी श्री गुमान सिंह, गांव जानी, डाकघर रामणी, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल
तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
6777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942

आदेश से,

राहुल शर्मा सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

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ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

ORDER

Dated : 7th January, 2021

17, Pausha, 1942 (Saka)

No. 76/HP-HP/2019.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Lok Sabha, 2019 as specified in Column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made there under; as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order:—

TABLE

Sl. No. Particulars of Election No. and Name of Constituency Name and address Reasons for disqualification
1 2 3 4 5
1. General Election to the Lok 2-Mandi Sh. Guman Singh, Vill. Jani, Post Failure to lodge account of
Sabha, 2019 Office Ramani, Tehsil Nichar, Distt. Kinnaur, Himachal Pradesh. election expenses.
6778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2021/26 पौष, 1942

By order,

RAHUL SHARMA, Secretary, Election Commission of India.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 January 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2021-01-16.198_gazette_2021-16_01_2021/. Archive identifier in.gazette.himachal.2021-01-16.198_gazette_2021-16_01_2021.