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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 206, 29 January 2021

Published 29 January 2021

Gazette no.
206
Gazetteid
206/GAZETTE/2021-29/01/2021
Identifier
in.gazette.himachal.2021-01-29.206_gazette_2021-29_01_2021
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th January, 2021

No. HFW-B (F)2-10/2018-II.—The Government of Himachal Pradesh is implementing Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (AB-PMJAY) and Himachal Health Care 206-राजपत्र/2021-29-01-2021 (6979)6980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942 Scheme (HIMCARE) for providing cashless treatment coverage up to Rs 5.00 lakh per family per annum in the Empanelled Health Care Providers (EHCPs) at the time of hospitalization. Under both the schemes, the hospitals are empanelled by State Health Agency i.e. H.P. Swasthya Bima Yojna Society. In addition, medical reimbursement benefits are being provided to regular Government Employees/Pensioners and their dependents for availing treatment in the private hospitals empanelled by Directorate of Health, Safety & Regulations under Government Medical Reimbursement Policy.

In furtherance of above, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the guidelines of "Single Window Empanelment Policy" for empanelment of Health Care Providers under various schemes (Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna [AB-PMJAY, Himachal Health Care Scheme (HIMCARE) & State Government Medical Reimbursement policy] of the Health Department, Himachal Pradesh in supersession of the relevant clauses of the State Government Medical Reimbursement policy notified dated 21st June, 2008 (and its subsequent amendments) as under:—

1. Title:-

This policy may be called the "Single Window Empanelment Policy" for the Health care providers.

2. Date of Commencement:-

This policy shall commence from the date of notification.

3. Definitions:-

I. AB-PMJAY shall refer to Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna managed and administered by the National Health Authority on behalf of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India with the objective of reducing out of pocket healthcare expenses and improving access of Beneficiary Family Units to quality in patient care and day care surgeries (as applicable) for treatment of diseases and medical conditions through a network of Empanelled Health Care Providers. In Himachal Pradesh, the H.P. Swasthya Bima Yojna Society is State Health Agency for implementation of the Scheme.

II. Beneficiaries shall mean an entitled person seeking treatment as per the guidelines of Scheme(s).

III. Benefit Package shall refer to the package of benefits that the insured families would receive under the AB-PMJAY/HIMCARE.

IV. Charges.—The Hospital/Diagnostic Centre shall clearly inform the State Government employees, their dependents/pensioners that the reimbursement of rates to a beneficiary from the State Govt. will be restricted as defined in Para 9 of the new policy notified on 21st June, 2008 and insertion of para 9.6A in the said policy notified on 13th February, 2013 for granting recognition/empanelment to private hospital/health institution/ diagnostic labs within & outside the State both in private & Govt. sectors for treatment & reimbursement of the expenses to the Govt. employee/their dependents & pensioners.

V. Claim shall mean a claim that is received by the SHA from an Empanelled Health Care Provider, either online or through alternate mechanism in absence of internet connectivity.

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VI. Claim Payment shall mean the payment of eligible Claim received by an Empanelled Health Care Provider from the SHA in respect of benefits under the Risk Cover made available to a Beneficiary.

VII. DHS&R shall mean the Director, Health Safety and Regulation, Govt. of Himachal Pradesh having its office at Shimla which expression shall be deemed to mean and include its successors and assignees and shall serve as the Nodal point for single window empanelment and fraud control in implementation of various health schemes.

VIII. De-recognition (De-Empanelment) of Hospital shall mean debarring the hospital on account of adopting unethical practices or fraudulent means in providing medical treatment to or not following the good industry practices or the health care for the State Govt. beneficiaries or infringing any of the sections of guidelines after following certain procedure of inquiry as may be specified by the Govt. of Himachal Pradesh. Such a de-recognized hospital shall not be able to apply for empanelment under any of the State Government Scheme(s) for a period of three years. Such de-recognition shall entail debarring of the hospital under all the schemes as defined by Government and not a particular Scheme/Scheme(s).

IX. Fraud/Malpractices under the Scheme(s) shall refer to, mean and include any intentional deception, manipulation of facts and/or documents or misrepresentation made by the EHCP of by any person or organization appointed employed/contracted by the EHCP with the knowledge that the deception could result in unauthorized financial or other benefit to herself/himself or some other person or the organization itself. It includes any act that may constitute fraud under any applicable law in India.

X. Health Services shall mean all services necessary or required to be rendered by the Institution under this policy in connection with implementation of schemes of the Health Department, Himachal Pradesh through the EHCP.

XI. HIMCARE shall refer to Himachal Health Care Scheme managed and administered by the State Health Agency on behalf of Department of Health & Family Welfare, Government of Himachal Pradesh with the objective to provide cashless treatment to the enrolled families on the analogy of Ayushman Bharat-PMJAY.

XII. Hospitalization shall mean any Medical Treatment or Surgical Procedure which requires the Beneficiary to stay at the premises of an Empanelled Health Care Provider for 24 hours or more including day care treatment as defined.

XIII. Institution shall for all purpose mean an EHCP.

XIV. MoHFW shall mean the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.

XV. NHA shall mean the National Health Authority set up by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India with the primary objective of co-ordinating the implementation, operation and management of AB-PMJAY.

XVI. Package Rate shall mean the fixed maximum charges for a Medical Treatment or Surgical Procedure or for any Follow-up Care as prescribed under AB-PMJAY/ HIMCARE that will be paid by the SHA under Cover, which shall be determined in accordance with the notification issued by SHA from time to time.

6982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942

XVII. Policy Cover Period shall mean the standard period of 12 calendar months from the date of start of the Policy Cover or lesser period as stipulated by SHA from time to time for the beneficiaries of AB-PMJAY/HIMCARE.

XVIII. Service Area shall refer to the whole of State of Himachal Pradesh.

XIX. State Health Agency (SHA) i.e. Himachal Pradesh Swasthya Bima Yojna Society, refers to the agency/ body set up by the Department of Health and Family Welfare, Government of Himachal Pradesh for the purpose of co-ordinating and implementing the Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna and Himachal Health Care Scheme in the State.

XX. Scheme(s) shall mean the Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna, Himachal Health Care Scheme-HIMCARE and Reimbursement scheme for State Government employees, their dependents & pensioners and any other scheme implemented by the Government of Himachal Pradesh in the health sector.

XXI. Reimbursement to State Government employees, their dependents & pensioners shall mean the rates reimbursed to a beneficiaries as defined in the reimbursement policy notified on 21st June, 2008, 13th February, 2013 and amended from time to time for granting recognition/empanelment to private hospital/health institution/diagnostic labs within & outside the State both in private & Govt. sectors for treatment & reimbursement of the expenses to the Govt. employee/their dependents & pensioners.

4. Process Flow:

I. The office of DHS&R will be responsible for empaneling the interested hospitals in all the schemes i.e. AB-PMJAY, HIMCARE and Government Medical Reimbursement. However, this shall apply to only the hospitals which are within the State and more than 10 bedded. In respect of all other hospitals including clinics and hospitals less than 10 bedded and hospitals outside the State, the provisions as applicable in the Medical Reimbursement Policy and currently in vogue shall continue to be applicable.

II. The interested hospitals will apply online through HIMCARE Portal by filling the required information and uploading the necessary documents.

III. No fees shall be chargeable from such hospitals at the time of making applications.

IV. A District Empanelment Committee will be formed that will conduct the physical verification and scrutinize all the documents for authentication after receiving online request for empanelment of hospital within 15 days, after submission of application by the hospital. The composition of District Empanelment Committee is as below:—

(i) Chief Medical Officer ..Chairman (ii) MOH .. Member (iii) Medical/Surgical Expert .. Member (iv) Expert from concerned specialty .. Member (v) District Coordinator, HPSBYS ..Member V. The DEC shall recommend for approval/rejection through online portal alongwith justification.

6983 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942

VI. The State Empanelment Committee (SEC) under DHS&R will further approve/reject the hospital based on recommendations of DEC. The Composition of SEC is as under:—

(i) Director Health Safety & Regulation ..Chairman (ii) CEO HPSBYS or his representative ..Member (iii) SNO/Consultant HPSBYS ..Member (iv) OSD DHSR ..Member VII. The hospital will be empanelled for all the three schemes and MoU will be signed with all the hospitals for a period of three years and will be renewed further on yearly basis on performance of hospitals under all the schemes.

VIII. For all existing hospitals, a supplementary MoU will be signed for the inclusion in three schemes and a period of one month may be given from the date of notification for signing of such MoU. If the hospital does not give consent for supplementary MoU, it shall be de-empanelled from all the schemes with immediate effect.

IX. It will be mandatory for hospitals to provide the treatment to all the beneficiaries as per scheme guidelines. If hospital will use pick and choose policy or found indulged in fraud/malpractices, it will be de-empanelled from all the Government schemes and blacklisted for a period of three years.

By order, Sd/- (AMITABH AWASTHI), Secretary (Health).

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INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th January, 2021

No. Pub-A(3)-2/2019.—In exercise of the powers vested under Section 3 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to notify the following Services, Designated Officer, Appellate Authorities, for providing the services within the prescribed time limit, for the purpose of the Act ibid:—

Sl. No. Name of the services Designated Officer Stipulated period Appellate Authority Second Appellate Authority
1. NOC for Film Shooting Nodal Officer of the concerned department viz. District Admini- stration, Police, Forests, Archaeolo- gical Survey of India, Municipal Corpo- rations/Councils. Seven days from the date of submission of Application completed in all respects forwarded online to the concerned department. Deemed approval after 7 days. Director I&PR Principal Secretary, I&PR.
2. Grant of approval for film Shooting Nodal Officer, Films, I&PR After receipt of NOC as mentioned under (1) above the permission will be granted within 3 days to film makers. Director I&PR Principal Secretary, I&PR.
6984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942

By order, Sd/- JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (IPR).

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SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 07th October, 2020

No. SJE-A-F(10)19/2000-L.—In exercise of the powers conferred under Section-27 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following person as Member of Juvenile Justice Board shown against their names for a period of 3 years from the date of this notification in the following manner with immediate effect:—

District Name & Address
Kangra Smt. Renu Patyal w/o Sh. Nirmal Patyal, c/o late Adv. Ajay Suphia near K.V.S. School Sheela Chowk, P.O. Sidhpur Dharamshala, Distt. Kangra-176057.
Hamirpur Sh. Ashok Kumar Sharma s/o Sh. Amar Nath Sharma, Village Dangar Soug, P.O. Dangar, Tehsil Bharari (ST), Distt. Bilaspur (H.P).
Shimla Smt. Sunita Sood w/o Sh. Sanjay Sood, 6 Helen Lodge, Shimla-171003
Solan Miss Krishna d/o Late Sh. Durga Ram, Deep Kunj, Anand Vihar 178/12, Near Distt. Court Solan (H.P.)-173211.
Kinnaur Sh. Manmohan Singh s/o Sh. Tabu Ram, Sehan Niwas, Ward No. 2, Padam Nagar, Rampur BSR, Distt. Shimla, H.P.
Bilaspur Smt. Suman Kumari w/o Mr. Parveen Kumar, Village Jolpakhin (Kumarda), P.O. Kuthera, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur, (H.P.) Pin Code-174026.
Mandi Sh. Hitesh Guleria s/o Sh. Basant Singh, Village Digho, P.O. Cholthara, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi.
Smt. Veena Devi w/o Sh. Ravinder Kumar Thakur, Village Ludhiana, P.O. Pehad, Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.)-175040.

By order, Sd/- (NISHA SINGH), Addl. Chief Secretary (SJ&E).

6985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 30 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी 2021/25 तारीख दायरा : 12-01-2021 श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री डूमणू राम, गांव ननहेली, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. .वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री डूमणू राम, गांव ननहेली, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, वोटर कार्ड में श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री डूमणू राम दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल रूपणी, पटवार वृत्त राजनगर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम भिन्दर पुत्र श्री डूमणू राम दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम भिन्दर उर्फ महेन्द्र सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त राजनगर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12-01-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 25 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी 2021/31 तारीख दायरा : 12-01-2021 श्री नाथो राम पुत्र श्री हरि सिंह, गांव नौण, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. .वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री नाथो राम पुत्र श्री हरि सिंह, गांव नौण, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, वोटर कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में 6986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942 श्री नाथो राम पुत्र श्री हरि सिंह दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल व पटवार वृत्त राजनगर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम नाथो पुत्र श्री हरि सिंह दर्ज है जो कि गलत है। अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम नाथो उर्फ नाथो राम दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त राजनगर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12-01-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 34 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी 2021/24 तारीख दायरा : 12-01-2021 श्री प्रमेश कुमार पुत्र श्री सोभिया राम, गांव थड़ी, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. .वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री प्रमेश कुमार पुत्र श्री सोभिया राम, गांव थड़ी, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र, जमाबन्दी महाल राजनगर में श्री प्रमेश कुमार पुत्र श्री सोभिया राम दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल व पटवार वृत्त चकलू, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम बिटू पुत्र श्री सोभिया राम दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम बिटू उर्फ प्रमेश कुमार दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त चकलू को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12-01-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।6987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 33 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी 2021/26 तारीख दायरा : 12-01-2021 श्रीमती सुमना देवी पुत्री श्री सोभिया राम, गांव थड़ी, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . वादिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्रीमती सुमना देवी पुत्री श्री सोभिया राम, गांव थड़ी, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, जमाबन्दी महाल राजनगर आधार कार्ड में श्रीमती सुमना देवी पुत्री श्री सोभिया राम दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल साल पटवार वृत्त राजनगर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम कुसमों दर्ज है जो कि गलत है। अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिन का नाम कुसमों उर्फ सुमना देवी दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त राजनगर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12-01-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 14/NT/2020 तारीख दायरा : 14-12-2020 तारीख पेशी : 24-02-2021 शीर्षक.--श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री कल्याण चन्द, निवासी गांव व डाकघर झरेट जगियां, ग्राम झरेट, . . प्रार्थिया। तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

6988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942 प्रार्थिया उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसकी पुत्री मन्जू वाला जग्गी पुत्री स्व0 श्री कल्याण चन्द जग्गी का जन्म दिनांक 19-07-1987 को गांव व डाकघर झरेट जगियां, ग्राम पंचायत झरेट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत झरेट के पंचायत रजिस्टर में दर्ज न है। जिसे वह ग्राम झरेट के पंचायत रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस बारे राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी प्रकाशन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदिका कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री कल्याण चन्द जग्गी की पुत्री की जन्म तिथि दिनांक 19-07-1987 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सैक्रेटरी को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 12/NT/2020 तारीख दायरा : 11-12-2020 तारीख पेशी : 24-02-2021 शीर्षक.--श्रीमती सरला देवी पुत्री पाधो राम, निवासी गांव देवी, डाकघर व ग्राम पंचायत मरूंह, तहसील धीरा, . . प्रार्थिया। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-05-1974 को गांव देवी, डाकघर व ग्राम पंचायत मरूंह, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत मरूंह के पंचायत रजिस्टर में दर्ज न है। जिसे वह ग्राम मरूंह के पंचायत रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस बारे राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी प्रकाशन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदिका सरला देवी पुत्री पाधो राम6989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942 की जन्म तिथि दिनांक 01-05-1974 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सैक्रेटरी को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 13/NT/2020 तारीख दायरा : 14-12-2020 तारीख पेशी : 24-02-2021 शीर्षक.--श्री देश राज पुत्र स्व0 श्री भूखन राम, निवासी गांव मंगेहड़, ग्राम पंचायत झरेट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके स्व0 पिता श्री भूखन राम पुत्र सौदागर सिंह की मृत्यु दिनांक 05-04-1981 गांव खतीण, डाकघर व ग्राम पंचायत झरेट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुई है मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत झरेट के पंचायत रजिस्टर में दर्ज न है। जिसे वह ग्राम झरेट के पंचायत रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस बारे राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी प्रकाशन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक के पिता भूखन राम पुत्र सौदागर सिंह की मृत्यु तिथि 05-04-1981 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सैक्रेटरी को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942 ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 48/NT/2020 तारीख दायरा : 14-12-2020 तारीख पेशी : 24-02-2021 शीर्षक.--श्री राहुल कौण्डल पुत्र कुलदीप कौण्डल, निवासी महाल पीरा, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके स्व0 पिता का सही नाम कुलदीप कौण्डल पुत्र दूलो है जबकि महाल पीरा, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में कुलदीप चन्द पुत्र दूलो दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल पीरा, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उसके स्व0 पिता का नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के पिता के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 45/NT/2020 तारीख दायरा : 14-12-2020 तारीख पेशी : 24-02-2021 शीर्षक.--श्रीमती सन्जू कुमारी पत्नी स्व0 श्री विक्रम सिंह, निवासी महाल पीरा, मौजा रझूं, तहसील धीरा, . . प्रार्थिया। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण।6991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942 विषय.--बराये नाम दुरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके स्व0 पति का सही नाम विक्रम सिंह पुत्र प्रधान सिंह है जबकि महाल पीरा, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में विक्रम चन्द पुत्र प्रधान सिंह दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल पीरा, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उसके स्व0 पति का नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के पति के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 01/NT/2021 तारीख दायरा : 04-01-2021 तारीख पेशी : 24-02-2021 शीर्षक.--श्री कशमीर सिंह राणा पुत्र दुनिया, निवासी महाल पुढ़वा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम कशमीर सिंह राणा पुत्र दुनिया है जबकि महाल सनवाड़ व महाल द्रमण, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में कशमीर सिंह पुत्र दुनिया दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल सनवाड़ व महाल द्रमण, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।6992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942 आज दिनांक 13-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 42/NT/2020 तारीख दायरा : 13-11-2020 तारीख पेशी : 24-02-2021 शीर्षक.--श्री परषोतम कुमार पुत्र गोरख, निवासी महाल व मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम परषोतम कुमार पुत्र गोरख है जबकि महाल व मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में परषोतम चन्द पुत्र गोरख दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल व मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 44/NT/2020 तारीख दायरा : 01-12-2020 तारीख पेशी : 24-02-2021 शीर्षक.--श्री दिनेश कुमार पुत्र प्रधान सिंह, निवासी महाल पीरा, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण।6993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942 विषय.--बराये नाम दुरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पिता का सही नाम प्रधान सिंह पुत्र मंगलू है जबकि महाल पीरा, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में प्रधाना पुत्र मंगलू दर्शाया गया है जो कि गलत है। अतः महाल पीरा, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम दुरुस्त किया जाये। अतः इस बारे राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के पिता का नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 47/NT/2020 तारीख दायरा : 17-12-2020 तारीख पेशी : 24-02-2021 शीर्षक.--श्री रतन चन्द पुत्र मंगल, निवासी महाल चैम्बू, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम रतन चन्द पुत्र मंगल है जबकि महाल चैम्बू, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में रतो पुत्र मंगल दर्शाया गया है जो कि गलत है। अतः महाल चैम्बू, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।6994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942 आज दिनांक 13-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 नम्बर मुकद्दमा : 10/2020

तारीख रजूआ 21-12-2020 कु0 स्नेह लता पुत्री स्व0 श्री बहादुर सिंह, निवासी ग्राम पोण्डा, डाकघर सोलडिंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता गांव कटगांव

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया कु0 स्नेह लता पुत्री स्व0 श्री बहादुर सिंह, निवासी ग्राम पोण्डा, डाकघर सोलडिंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में शपथ पत्र पेश किया है कि उसका जन्म 02-05-1987 को हुआ है। जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत पोण्डा में नहीं किया गया है। अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। ि

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोण्डा में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-02-2021 तक या इससे पूर्व इस अदालत में आकर अपना एतराज/उजर पेश कर सकता है। अन्यथा सचिव,गगगगगगगगगग ग्राम पंचायत पोण्डा को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 01/2021

तारीख रजुआ 14-01-2021 Sh. Suresh Kumar s/o Sh. Mil Krishan Lal, r/o House No. 1506/1, Kaith Majari, Near Sabzi Mandi, Ambala City, Distt. Ambala, State Haryana A/P Residing at house of Sh. Sunder Prakash s/o Kati Ram, Hospital Mode Reckong Peo, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

6995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942

बनाम

1. आम जनता, ग्राम कोठी 2. प्रधान, ग्राम पंचायत कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

विषय.--प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Suresh Kumar s/o Sh. Mil Krishan Lal ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री Neha Kumari का जन्म दिनांक 03-10-2008 को रिकांगपिओ में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः आम जनता ग्राम पंचायत कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Suresh Kumar s/o Sh. Mil Krishan Lal की पुत्री Neha Kumari का जन्म दिनांक 03-10-2008 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-02-2021 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सचिव, ग्राम पंचायत को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 14-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री जय चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 27/2020

तारीख दायर : 23-12-2020 मुकद्दमा शीर्ष ः श्री देवी दास पुत्र स्व0 श्री छेरिंग राम, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील . . वादी। सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण बारे। श्री देवी दास पुत्र स्व0 श्री छेरिंग राम, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके पिता स्व0 श्री छेरिंग राम की मृत्यु दिनांक 08-04-2018 को हुई थी। अज्ञानता के कारण मृतक की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला में जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के निर्धारित प्रावधान समय अनुसार दर्ज नहीं करवा सका। अब प्रार्थी उपरोक्त मृत्यु का इन्द्राज ग्राम 6996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942 पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जिस बारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज इस न्यायालय में दिए हैं। इससे पूर्व कि जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड (सचिव ग्राम पंचायत सांगला) को मृत्यु की तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएं इस सम्बन्ध में उजर व एतराज सुनवाई बारे मौका दिया जाता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति सगेसम्बन्धी को उपरोक्त वादी के पिता स्व0 श्री छेरिंग राम, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 की मृत्यु दिनांक 08-04-2018 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-02-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार मृतक श्री छेरिंग राम की मृत्यु तिथि 08-04-2018 को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री जय चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 27/2020 तारीख दायर : 23-12-2020 किस्म मुकद्दमा : राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती।

श्री रोशन लाल पुत्र श्री सनम दास, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय : आवेदन-पत्र भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा (37) के अन्तर्गत नाम दुरूस्त करने बारे। यह दरख्वास्त श्री रोशन लाल पुत्र श्री सनम दास, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थी के भाई का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व राशन कार्ड इत्यादि में तनवा राम पुत्र सनम दास दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख में वादी के भाई का नाम लच्छी दास पुत्र सनम दास दर्ज है। वादी राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दुरुस्त कर तनवा राम पुत्र सनम दास दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी के हकीकी भाई श्री लच्छी दास पुत्र सनम दास के स्थान पर तनवा राम पुत्र सनम दास दुरूस्ती की जाने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-02-2021 को प्रातः 10.00 बजे वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।6997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942 आज दिनांक 14-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 16/2020 तारीख रजुआ : 21-12-2020 श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री जवाहर लाल, निवासी ग्राम तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0

दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका उप-महाल तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0। नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त/ब्यान हल्फीया श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री जवाहर लाल, निवासी ग्राम तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व पंचायत अभिलेख में संजय कुमार पुत्र श्री जवाहर लाल दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु उप-महाल तेलंगी, तहसील कल्पा के राजस्व कागजात माल में प्रार्थी का नाम सजीव कुमार पुत्र जवाहर लाल दर्ज दर्शाया गया है जो सही नहीं है इस बारे प्रार्थी/वादी उपरोक्त महाल के राजस्व कागजात माल में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी/वादी का नाम माल कागजात उप-महाल तेलंगी, तहसील कल्पा में संजीव कुमार पुत्र जवाहर लाल के स्थान पर संजय कुमार पुत्र श्री जवाहर लाल दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह राजपत्र प्रकाशन के एक माह या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।6998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942 CHANGE OF NAME I, Gurdev Chand Sharma s/o Rattan Chand, r/o Village Ajnol, P.O. Bassi, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur (H.P.) declare that my original name is Gurdev Chand but I have have changed my name from Gurdev Chand to Gurdev Chand Sharma, therefore my name be changed in all records of Central/State Govt. Banks, Adhaar, Voter, Pan Cards etc. as Gurdev Chand Sharma.

GURDEV CHAND SHARMA

s/o Rattan Chand, r/o Village Ajnol, P.O. Bassi,

Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Kiran Sharma d/o Shiv Kumar and w/o Gurdev Chand Sharma, r/o Village Ajnol, P.O. Bassi, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur (H.P.) declare that my original name is Kiran Bala but I have have changed my name from Kiran Bala to Kiran Sharma, therefore my name be changed in all records of Central/State Govt. Banks, Adhaar, Voter, Pan Cards etc. as Kiran Sharma.

KIRAN SHARMA

d/o Shiv Kumar and w/o Gurdev Chand Sharma,

r/o Village Ajnol, P.O. Bassi, Tehsil Shri Naina Deviji,

District Bilaspur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 29 January 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2021-01-29.206_gazette_2021-29_01_2021/. Archive identifier in.gazette.himachal.2021-01-29.206_gazette_2021-29_01_2021.