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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 226, 23 February 2021

Published 23 February 2021

Gazette no.
226
Gazetteid
226/GAZETTE/2021-23/02/2021
Identifier
in.gazette.himachal.2021-02-23.226_gazette_2021-23_02_2021
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

दिनांक 23 जनवरी, 2021

संख्याः पंच-चम्बा(निर्वाचन)/2021-252.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम, 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, दुनी चन्द राणा (भा0प्र0से0), उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, विकास खण्ड 226-राजपत्र/2021-23-02-2021 (8241) 8242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 तीसा, जिला चम्बा की ग्राम पंचायतों में दिनांक 17-01-2021, 19-01-2021 व 21-01-2021 को हुए सामान्य पंचायत चुनाव द्वारा निर्वाचित प्रधान, उप-प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के नामों को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु निम्न सारणी अनुसार प्रकाशित करता हूंः-

विकास खण्ड तीसा

क्र. सं. ग्राम पंचायत का नाम नव-निर्वाचित प्र्रध््र्रधान का नाम व पता नव-निर्वाचित उप-प्र्रध््र्रधान का नाम व पता वार्र्ड का नाम व संख्या नव-निर्वाचित पंचायत सदस्य का नाम व पता
1. आयल श्री शुक्रदीन नबिया प त्र श्री ु सरोगा गांव आयल डा0 चुराह तहसील चम्बा जिला हि0 प्र0। श्री धर्म सिंह पुत्र राम श्री हरि आयल गांव आयल डा0 तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. आयल श्रीमती नीतो पत्नी श्री गांव आयल नारायण सिंह डा0 आयल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0प्र0।
2. साहू-1 श्री ब्रिज लाल पुत्र श्री भगत राम गांव साहू डा0 आयल चम्बा तहसील च ुराह जिला हि0 प्र0।
3. साहू-2 श्री चन्द पुत्र श्री दामोदर गांव साहू डा0 आयल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. सरोगा श्रीमती भागु पत्नी श्री भोटो सरोगा डा0 आयल गांव तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0।
5. सलेन श्रीमती लछी पत्नी श्री ज्ञान चन्द गांव सलेन डा0 आयल जिला चम्बा तहसील च ुराह हि0 प्र0।
2. बैरागढ़ श्री भिल्खु पत्नी श्री देस राज गांव हडेगल डा0 ब ै रागढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री नरैण सिंह पुत्र श्री देस राज डा0 गांव व ब ै रागढ़ तहसील जिला चुराह चम्बा हि0 प्र0। 1. गढ़-1 श्रीमती नीतू देवी पत्नी श्री व डा0 बैरागढ़ पिंकू गांव चम्बा तहसील च ुराह जिला हि0 प्र0।
2. गढ़-2 श्रीमती धन देई पत्नी श्री सिंह गांव व डा0 बैरागढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. सेरी श्री म क ु ेश कुमार पुत्र श्री गांव सैन्ठा डा0 बिज राम जिला ब ै रागढ़ तहसील चुराह चम्बा हि0 प्र0।
4. मझोगा श्री नारैनु पुत्र श्री दुर्गा गांव मझोगा डा0 बैरागढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. बैडका श्रीमती नरैनी पत्नी श्री त ेगा हसवानी डा0 बैरागढ़ गांव जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
3. बणन्तर श्रीमती लीला द वी े पत्नी श्री भीलो राम गांव चिल्लेई डा0 बणन्तर तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। खेम सिंह श्री पुत्र श्री रिसालू गांव सदरूनी डा0 बणन्तर तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। चिल्ली 1. श्रीमती पार्वती पत्नी श्री ओम गांव चिल्ली डा0 प ्र काश बणन्तर तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. चिल्लेई श्रीमती मिजरू पत्नी श्री चिल्लेई डा0 घासी राम गांव बणन्तर तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. भियूं श्री वाली पुत्र श्री देव गांव रिंडा डा0 बणन्तर तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. सुदला श्रीमती काजल पुत्री परस राम गांव सुदला डा0 बणन्तर जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
5. चुण्डी श्री न ेक राम पुत्र श्री गोविन्द गांव खमवास डा0 बणन्तर तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. बघेईगढ़ श्रीमती शंकुतला द वी े पत्नी श्री विपिन कुमार गांव चुखड़ा डा0 बघेईगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री हनीफ प ुत्र श्री ज मन ु गांव क ग ं ेला डा0 तहसील बघेईगढ़ जिला चुराह चम्बा हि0 प्र0। 1. बघेईगढ़ श्रीमती रूम द े इ र् पत्नी श्री वड़ाक डा0 हरि सिंह गांव चरोड़ी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. चचोगा श्री जीतेन्द्र कुमार प ुत्र श्री घेईया डा0 चैन लाल गांव बघेईगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. कठवाड़ श्री हरिंदर कुमार प ुत्र श्री भूमि सिंह गांव कठवाड डा0 बघेईगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. कंगेला श्रीमती शीना पत्नी नूर स ेन डा0 बघेईगढ़ गांव कंगेला तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. कुंडगू श्रीमती ठाकुरी द वी े पत्नी क ु ंडगू डा0 बलदेव गांव बघेईगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. भलोड़ी श्री अयूब खान पुत्र श्री गुलामा गांव खैरना आयल डा0 चुराह तहसील जिला चम्बा हि0 प ्र 0। ल ेख राज श्री पुत्र श्री भूरी सिंह गांव थनेला डा0 आयल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0 । शगवाड़ी 1. श्री जगदीश प ु त्र श्री च ेत शगवाड़ी डा0 राम गांव आयल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. खैरना श्रीमती डोगरी पत्नी श्री च ुन्नी लाल गांव खैरना डा0 आयल जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
3. लदरौरा श्रीमती बालो पत्नी श्री हिमु कोलका डा0 आयल गांव जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
4. थनेला श्रीमती लूमा पत्नी श्री ह म े राज गांव मोला डा0 आयल जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
5. खान्गु श्री डीनु राम पुत्र श्री ब्रिज लाल गांव द हरोग े डा0 आयल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. भंजराडू स ु श्री क ृ ष्णा प ु त्री श्री द वी े गांव व दास डा0 भंजराडू तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। प्रकाश श्री सूरज प ु त्र श्री जन्म सिंह डिकरियूंड गांव डा0 भंजराडू तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. फुल्त्वास श्रीमती देवकी पत्नी श्री ब ली े राम गांव धार डा0 भंजराडू जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
2. सलांचा श्री त ु लसी राम पुत्र श्री द ेवी राम गांव सलांचा डा0 भंजराडू जिला चम्बा तहसील च ुराह हि0 प्र0।
3. सुलाना श्रीमती जस्सी पत्नी श्री नरेन सिंह गांव सुलाना डा0 भंजराडू तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. भन्जराडू श्रीमती हुम द इ े र् पत्नी श्री प ्र काश चन्द गांव डोभ डा0 भंजराडू तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. डिकरियुंड श्री कमल जीत सिंह पुत्र श्री माधो राम गांव डिकरियुंड डा0 भंजराडू तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. भराड़ा श्री हीरा लाल पुत्र श्री गांव भीखम भराड़ा डा0 टिकरीगढ़ तहसील जिला चुराह चम्बा हि0 प्र0। श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री प ु रषोतम गांव भराड़ा डा0 टिकरीगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. भराड़ा-1 कर्म श्रीमती मीनो पत्नी श्री भराड़ा डा0 सिंह गांव टिकरीगढ़ तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. भराड़ा-2 श्रीमती आशा कुमारी पत्नी श्री डीन्हु गांव भराड़ा डा0 भराड़ा तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0।
3. भराड़ा-3 श्रीमती ठाकुरी पत्नी श्री राम सिंह गांव भराड़ा डा0 चुराह टिकरीगढ़ तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. चुटेरा श्री सुरिन्दर पुत्र श्री चन्द गांव चुटेरा डा0 टिकरीगढ़ तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0 ।
5. किहा श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री गांव किहा डा0 ग ु पाला टिकरीगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. मंगलोआ श्री परस राम पुत्र श्री कर्म कोल्हा डा0 सिंह गांव टिकरीगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. बंजाल श्रीमती द े इ र् पत्नी श्री मान सिंह गांव ब जाल ं डा0 टिकरीगढ़ तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
8. भावला श्रीमती म ज ं ू मान पत्नी श्री चन्द गांव खणी कल्हेल डा0 चुराह तहसील जिला चम्बा हि0 प ्र 0। श्री बशीर मुहम्मद प ु त्र श्री पीर बक्श गांव बोहली डा0 कल्हेल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. नेला श्रीमती चमन देई पत्नी श्री नारायण दास गांव नैला डा0 कल्हेल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. देहरा श्रीमती देई पत्नी श्री रोशन दीन गांव बोहली डा0 कल्हेल जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
3. सरोली शुन्य (कोई भी नामांकन नहीं)
4. सोठी श्री हरिंदर कुमार प ुत्र श्री रतवानी डा0 चन्द गांव कल्हेल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. ढांड श्री च हडू ु प त्र ु श्री अल्फा गांव ढांड डा0 कल्हेल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
9. बिहाली श्री रशीद म ु हम्मद पुत्र अली श्री गांव मुहम्मद चलोई डा0 ज ु गरा ं तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। मालो श्रीमती पत्नी श्री प े्रम दीन गांव क ुडोडी डा0 ज गरा ु ं तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. जन्जोग श्रीमती कमली पत्नी श्री मान सिंह गांव जन्जोग डा0 ज गरा तहसील चुराह जिला ु ं चम्बा हि0 प्र0।
2. कुन्डोड़ी श्री हनीफ मोहम्मद पुत्र श्री गांव कनडोड़ी बलि मोहम्मद डा0 ज ुंगरा तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. चालोड़ श्री याकूब पुत्र श्री जान डा0 जुंगरा म ु हम्मद गांव तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. किरातोट श्रीमती ए ेशा पत्नी श्री किरातोट डा0 लालसेन गांव ज गरा ु ं तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. बिहाली श्रीमती शेरबानो पत्नी श्री शलाहन डा0 इशा गांव ज गरा ु ं तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
10. बौंदेड़ी श्री सिंघू राम पुत्र श्री प र्ण ू चन्द गांव शौल बौंदेड़ी डा0 चुराह तहसील जिला चम्बा हि0 प ्र 0। कर्म चन्द श्री पुत्र श्री चेत राम डा0 गांव शौल तहसील बौंदेड़ी जिला चुराह चम्बा हि0 प्र0। 1. बौंदेड़ी श्रीमती सुमन कुमारी पत्नी श्री भगत राम गांव व डा0 बौंदेड़ी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0।
2. मंडून श्री मान सिंह पुत्र श्री राम निखान्जू डा0 सिंह गांव बौंदेड़ी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. क्योड़ा श्री प र्ण ू चन्द प ु त्र श्री क्योडा़ डा0 लक्ष्मण गांव जिला बौंदेड़ी तहसील चुराह चम्बा हि0 प्र0।
4. शौल श्रीमती जयवंती पत्नी श्री शौल डा0 ठाकुर दास गांव जिला बौंदेड़ी तहसील चुराह चम्बा हि0 प्र0।
5. कुलाला श्रीमती बालो देवी पत्नी श्री लाल चन्द गांव कुलाला डा0 बौंदेड़ी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
11. चांजू श्रीमती ट ेकू द वी पत्नी े श्री योगराज गांव जखला डा0 चांजू तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0। श्री देवी राम पुत्र श्री मोहन लाल गांव म डोला डा0 चांजू ं चुराह तहसील हि0 जिला चम्बा प ्र 0। 1. सवाला श्रीमती भागदेई पत्नी श्री डील गांव बड़दौल डा0 चांजू जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
2. नगोड़ी श्रीमती वीनो पत्नी श्री ज्ञान चन्द गांव उथारो डा0 चांजू तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. मुन्डोला श्री ट ेक चन्द प ुत्र श्री बालो गांव मुन्डोला डा0 चांजू तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0।
4. जखला-1 श्री खेम राज पुत्र श्री शिव व डा0 चांजू दास गांव तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. जखला-2 श्रीमती मालती द वी े पत्नी श्री तेज सिंह गांव खली डा0 चांजू तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. सुन्दरी श्री परसो पुत्र श्री तेजू गांव सुन्दरी डा0 चांजू तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. पखारा श्रीमती फ ै लो पत्नी श्री लम्बड़ गांव धार सेरू डा0 चांजू तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
12. चरड़ा क मारी ु क ेतकी द वी े पुत्री श्री च ै न लाल गांव मडोटू डा0 श्री फक्ररदीन पुत्र गांव श्री मुस्सा मुसा डा0 चरडा चुराह तहसील 1. मोहा श्रीमती तृप्ता पत्नी श्री त ेज सिंह गांव मोहा डा0 चरड़ा चम्बा तहसील च ुराह जिला हि0 प्र0।
चरड़ा तहसील जिला च ुराह चम्बा हि0 प्र0। चम्बा जिला हि0 प्र0।
2. ज्यूरी श्री पियारो पुत्री उमर दीन गांव ज्यूरी डा0 चरडा तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. गुवाड़ी श्रीमती मानो पत्नी श्री गुवाड़ी डा0 इब्राहिम गांव जिला चरड़ा तहसील चुराह चम्बा हि0 प्र0।
4. भुलीन श्रीमती रूम द ेई पत्नी श्री भुलीन डा0 राम सिंह गांव जिला चरड़ा तहसील चुराह चम्बा हि0 प्र0।
5. भराड़वी श्रीमती कांता देवी पत्नी श्री गांव भराड़वी डा0 म ु स्सदी चरड़ा तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. खंडरे श्रीमती खीम द ई े पत्नी श्री भीलो राम गांव उठलोग डा0 चरड़ा तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. प्रभा श्री गुरदेव सिंह पुत्र श्री चेत राम गांव बरूंड डा0 चरड़ा जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
13. चरोड़ी श्रीमती कमलो पत्नी श्री जान मुहम्मद गांव घियुनी डा0 चरोड़ी तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। दीन श्री जवार पुत्र श्री अब्दुल्ला द वड़ े डा0 गांव तहसील चरोड़ी चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. चरोड़ी श्रीमती जुमी पत्नी श्री हनीफ गांव पटोलू डा0 चरोड़ी जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
2. कुल्हाल श्री गोपाल पुत्र श्री कुलदीप गांव क ु ल्हाल डा0 चरोड़ी जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
3. द्रेवड़ श्रीमती जरीना बेगम पत्नी श्री शकूर हुसैन गांव दे्रबड डा0 जिला चरोड़ी तहसील चुराह चम्बा हि0 प्र0।
4. देहरी श्रीमती रेशमु पत्नी श्री मजीद खान गांव हुदुंड डा0 चरोड़ी जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
5. भवतेरा श्रीमती नगीना पत्नी श्री घिउनी डा0 शरीफ गांव चरोड़ी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. हैलन श्री भूरी सिंह पुत्र श्री दास गांव डा0 चरोड़ी तहसील हैलन चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. जतरूंडा श्रीमती अनीता पत्नी श्री जर्म सिंह गांव जतरूंडा डा0 चरोड़ी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
14. चीह श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सिंह प ्र ताप गांव कलियास डा0 सिधोट चुराह तहसील जिला चम्बा हि0 प ्र 0। महिंदर श्री पाल पुत्र श्री भूरि सिंह गांव चीह डा0 सिधोट तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. कलोग श्रीमती रजिया बेगम पत्नी श्री रोशन दीन गांव कलोग डा0 सिधोट तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. कल्यास श्रीमती भावना कुमारी पत्नी श्री वलबीर सिंह गांव खाखडी सिधोट तहसील चुराह डा0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. चीह-2 श्रीमती बिमलो पत्नी श्री द वी सिंह गांव सिडयालू डा0 े सिधोट तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. चीह-1 श्री अमर नाथ पुत्र श्री कन्धारी गांव चीह डा0 सिधोट तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. सालवी श्रीमती इसरू पत्नी श्री बलदेव गांव व डा0 सिधोट तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
15. चोली स ु श्री डोलमा भारती पुत्री श्री भीलो राम गांव व डा0 डुगली तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री सुरेंद्र क मार ु पुत्र श्री गांव हरि सिंह धन्धोद डा0 ड ुगली तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. धंधोड़ी श्रीमती छक्नू देवी पत्नी श्री गंगा राम गांव सविगा डा0 ड ुगली तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. चोली श्रीमती ठाकुरी देवी पत्नी प ्रमोद कुमार गांव मड़ोती डा0 डुगली तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0।
3. डुगली श्रीमती पियुलो द वी े पत्नी श्री देवी सिंह गांव ब्रल्का डा0 जिला ड ुगली तहसील चुराह चम्बा हि0 प्र0।
4. भोगा श्री रवि कुमार पुत्र श्री सनेरा डा0 सत्यपाल गांव जिला ड ुगली तहसील चुराह चम्बा हि0 प्र0।
5. डांड श्री राम दियाल प ुत्र श्री मोती राम गांव दंधोह डा0 जिला डुगली तहसील चुराह चम्बा हि0 प्र0।
16. द हरा े श्री चैन लाल पुत्र श्री भगत राम गांव कुंडा डा0 द हरा े तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। ग ुरूदेव पुत्र श्री राम श्री खोजू गांव उलहा देहरा डा0 द हरा े तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. मैहला श्रीमती नारो देवी पत्नी श्री लाल चन्द गांव मैहला डा0 चुराह जिला द हरा े तहसील चम्बा हि0 प्र0।
2. शुमरा श्रीमती हर देइ पत्नी श्री चमन लाल गांव गिलोटी डा0 देहरा तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0।
3. देहरा श्री अशोक कुमार प ुत्र श्री व डा0 द ेहरा नारद गांव तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. कुंड़ा श्रीमती कमरो पत्नी श्री डा0 ह सराज गांव कलप्रही ं द हरा े तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. मौरा श्रीमती देई देवी पत्नी श्री धर्म गांव मौरा डा0 द हरा े राम तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
17. द हग्रां े श्रीमती हिम्मी पत्नी श्री लोभी राम गांव गगल डा0 द े हग्रां तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री द स े राज पुत्र श्री स रज ू प्रकाश गांव मझोगा डा0 द हग्रां े तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. द्रौणा श्रीमती ललिता पत्नी श्री योगराज गांव व डा0 द े हग्रांं तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. पोला श्रीमती पानो पत्नी श्री नरेन पौला डा0 देहग्रातं सिंह गांव हसील च राह ु जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. देहग्रां-1 श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री नरेन सिंह गांव व डा0 देहग्रां चुराह जिला चम्बा तहसील हि0 प्र0।
4. देहग्रां-2 श्री पवन कुमार पुत्र श्री बलदेव द े हग्राम डा0 द े हग्रां गांव तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. कन्चेला श्री खान मुहम्मद पुत्र श्री रोशन दीन गांव त्रडोग डा0 देहग्रां तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. बंजवाड़ी श्रीमती लाल बेगम पत्नी श्री बन्जवाडी शरीफ मुहम्मद गांव डा0 देहग्रां तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. भड़सर श्री सिंह पुत्र श्री बीजू गांव डा0 द हग्रां े तहसील भड़सर च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
18. देहरोग श्रीमती अनीता द े वी पत्नी श्री ठाकुर दास गांव दलिजन डा0 टिकरीगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री ओम प ्र काश प ु त्र छजू राम गांव शालूई डा0 टिकरीगढ़ तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. नरेड़ श्रीमती मांगो पत्नी श्री हसन दीन गांव नरेड़ डा0 टिकरीगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0।
2. बतरून्डी श्री प्यार चन्द पुत्र हरदेउ गांव कुम्हारका डा0 टिकरीगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0।
3. कुहा श्रीमती मूर्तू पत्नी श्री पूर्ण चन्द कुहा डा0 टिकरीगढ़ गांव तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0।
4. देहरोग श्रीमती कुसम लता पत्नी श्री सिंह गांव शुकोई डा0 प्यार टिकरीगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. शल्वी श्री प्यार दीन पुत्र श्री हिरीगांव शालूई डा0 टिकरीगढ़ तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
19. दियोला श्रीमती पदमु देवी पत्नी श्री दिलु राम गांव दियोला डा0 दियोला तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री ल ख े राज पुत्र श्री छैल सिंह गांव स े हरा डा0 दियोला तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. लखन्ुडा श्री झाफर पुत्र श्री होशियारा गांव हुंकुई डा0 दियोला तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. गदियोग श्री देश राज पुत्र श्री परस राम गांव गगनेड़ डा0 दियोला तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0।
3. कुठेड़ श्रीमती जस्सो देई पत्नी श्री चमन सिंह गांव बग्गा डा0 दियोला तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. दियोला श्रीमती कमर द े ई पत्नी श्री सुदेश कुमार गांव विलोग डा0 जिला दियोला तहसील चुराह चम्बा हि0 प्र0।
5. घेवा श्रीमती रेखा पत्नी श्री टेक चन्द फनौता डा0 दियोला गांव तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
20. द वीकोठी े श्रीमती शीतल पत्नी श्री राकेश कुमार गांव व द वीकोठी े डा0 तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री विनोद क ु मार पुत्र श्री हरि मित्र गांव डरियाला डा0 द वीकोठी तहसील े च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. बंजल श्री अर्जनू पुत्र श्री लच्छो गांव ब जल डा0 देवीकोठी तहसील ं च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. सप्रान्जला श्री दिलिया पुत्र श्री भागनू राम गांव सप्रान्जला डा0 देवीकोठी चुराह जिला चम्बा तहसील हि0 प्र0।
3. लड्‌डन शून्य नामांकन के कारण कोई प ्र त्याशी नहीं।
4. डिरयाला श्रीमती पानो पत्नी श्री हरि सिंह डिरयाला डा0 द वीकोठी े गांव तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. देवी कोठी श्री लाल चन्द पुत्र श्री परजा गांव व डा0 देवीकोठी तहसील तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
21. डौंरी श्रीमती अनिता द े वी पत्नी श्री अमर सिंह गांव सालवी डा0 भंजराडू तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री भगत राम पुत्र श्री सरवन गांव डौरी डा0 तहसील भंजराडू जिला च ुराह चम्बा हि0 प्र0। 1. डौरी श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री मान सिंह गांव डौंरी डा0 भंजराडू तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. पंतोगण श्रीमती सावित्री पत्नी श्री मान सिंह गांव चमारा डा0 भंजराडू तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. शरदोड़ा श्री शफी मोहम्मद पुत्र श्री बशीर मोहम्मद गांव सरदाड़ा डा0 जिला भंजराडू तहसील चुराह चम्बा हि0 प्र0।
4. सहलहवी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री कांशी राम गांव सालंवी डा0 भंजराडू तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. करडियाें श्रीमती कनिजा बेगम पत्नी श्री निजाम गांव कारडियों डा0 भंजराडू तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
22. गडफरी श्री लाल दीन पुत्र श्री सुभान दीन गांव ब जवाड ं डा0 नकरोड़ तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री भूरी सिंह पुत्र श्री जवाहर गांव सनिवा डा0 तहसील नकरोड़ च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. छजोट श्री हुगत राम पुत्र श्री जवाहर गांव छजोट डा0 नकरोड़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0।
2. करमड़ी श्रीमती होशियारू पत्नी शिव राम गांव करमड़ी डा0 नकरोड़ जिला चम्बा तहसील च ुराह हि0 प्र0।
3. शनीवा श्रीमती पम्मी पत्नी श्री हेम राज गांव उथार डा0 नकरोड़ जिला चम्बा तहसील च ु राह हि0 प्र0।
4. धनलायी श्रीमती सुनीता पत्नी श्री लोकी नन्द गांव धनलाई डा0 नकरोड़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. खगुड़ा श्री सरदार मोहम्मद प ु त्र श्री फकीर मोहम्मद गांव खगुड़ा डा0 नकरोड़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. थकेवा श्रीमती न र ू बानो पत्नी श्री ब ंजवाड ग ु लजार अहमद गांव डा0 नकरोड़ तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. गड़फरी श्रीमती नसीमा बेगम पत्नी श्री अब्दुल कयूम गांव डा0 नकरोड़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0।
23. घुलेई श्री धर्म सिंह पुत्र श्री जगत राम गांव चन्डयोगा डा0 घुलेई तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जय सिंह ककाहन गांव डा0 घुलेई तहसील जिला च ुराह चम्बा हि0 प्र0। 1. घुलेई श्रीमती जय देई पत्नी श्री बैंसू राम गांव घुलेई डा0 घुलेई जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
2. भटमौआ श्रीमती कर्मी पत्नी श्री देस राज भटमोआ डा0 घुलेई गांव तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. लदरोगा श्री माधो राम पुत्र श्री जग राम लदरोगा डा0 घुलेई गांव तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. गलुआ श्रीमती गुड्‌डी देवी पत्नी श्री नेगी राम गांव गलुवा डा0 घुलेई जिला चम्बा तहसील च राह ु हि0 प्र0।
5. चलुंज श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री पवन कुमार गांव चलुंज डा0 घुलेई तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
24. ग ईला ु श्रीमती होम देई पत्नी श्री कर्म सिंह गांव अनयुंडा डा0 तरेला तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री भगवान ि संह ं पुत्र श्री तोखा गांव मनसा डा0 तरेला तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. अलवास श्री हरि लाल पुत्र श्री परस राम अलवास डा0 तरेला गांव तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. मनसा श्रीमती रतो पत्नी श्री प्रेम लाल गांव मनसा डा0 तरेला तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. गुईला श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री सिंह गांव ड े ल ू डा0 ध्यान तरेला तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. गुवाड़ी श्रीमती भावना पत्नी श्री हरीश गांव बनेगी डा0 तरेला तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. बैड़ा श्रीमती बसंती पत्नी श्री देवी बैडा डा0 तरेला सिंह गांव तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
25. ग वाड़ी ु श्री जन्म सिंह पुत्र श्री मनोहर लाल गांव डडवाडी डा0 खुशनगरी तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री चमन लाल पुत्र श्री उधो राम गांव छुलानी खुशनगरी डा0 तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. पुखथला श्रीमती प ्र े म द े इ र् पत्नी श्री बनियोट डा0 द े वी दयाल गांव खुशनगरी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. कलेई श्रीमती छमी पत्नी श्री राज मोहम्मद गांव धुवास डा0 खुशनगरी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. डडवाड़ी श्री कयूम मोहम्मद प ु त्र शाह गांव गहला डा0 अमीन खुशनगरी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. गुवाड़ी श्रीमती अमीना पत्नी झाफर गांव न्यूफाटी डा0 खुशनगरी जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
5. शलाहन श्री न तन ू प ु त्र निर्मल गांव बनियोगा डा0 खुशनगरी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
26. हरतवास श्री शरीफ मोहमद पुत्र श्री पियार दीन गांव क हला डा0 े स इ े र् कोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री जन्म सिंह पुत्र श्री इंद राम नघेई गांव डा0 स ईकोठी े तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. कैहला-1 श्रीमती न र ू बानो पत्नी श्री सरदार मुहम्मद गांव क ै हला डा0 सेईकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. कैहला -2 श्री सरदार म ु हम्मद प ुत्र श्री गांव क ै हला डा0 रमजान स े इ र् कोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. हरतवास श्रीमती मनीषा पत्नी श्री खेम राज गांव हरतवास डा0 स इ े र् कोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. नघेई श्रीमती पानो देवी पत्नी श्री योग राज गांव नघेई डा0 सेईकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0।
5. शाली श्री लालो पुत्र श्री ओम प्रकाश गांव शाली डा0 स इ े र् कोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
27. जसौरगढ़ श्री इ लम र् राम पुत्र श्री पुन्नू राम गांव जसौरगढ़ डा0 जसौरगढ़ तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0 । श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री भाग सिंह गांव लघा डा0 जसौरगढ़ तहसील च ुराह जिला चम्बा । हि0 प्र0 1. जसौरगढ़ श्रीमती चेलो द े वी पत्नी श्री किशोरी लाल गांव पटी डा0 जसौरगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. लंघा श्री देवी सिंह पुत्र श्री संतन गांव खादलवास डा0 जसौरगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. सलोह श्रीमती देखनु पत्नी श्री इलम गांव सलोह डा0 राम जसौरगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. मांजू श्री चुनी लाल पुत्र श्री सिंह गांव मांजू डा0 जसौरगढ़ तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. अरियास श्रीमती प ु ष्पा क ु मारी पत्नी श्री ब ु धिप्रकाश गांव बिरोड़ी डा0 जसौरगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. शरेई श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी श्री चमन लाल गांव सरेई डा0 जसौरगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. उटपुर श्रीमती जोबनु पत्नी श्री देग राम गदोड़ डा0 जसौरगढ़ गांव तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
28. झज्जाकोठी श्री विपन कुमार पुत्र श्री भक्त राम गांव व डा0 झज्जाकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री रविन्दर कुमार राम पुत्र श्री दियाल गांव मतियुंड डा0 झज्जाकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. झज्जा श्री नरिंद ्रकुमार पुत्र श्री तेज लाल गांव व डा0 झज्जाकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. गुरयानी श्रीमती अख्तर बेगम पत्नी श्री सलीम गांव मियाड़ी डा0 झज्जाकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. ननोड़ी श्रीमती देवकी पत्नी श्री देस ननोड़ी डा0 राज गांव झज्जाकोठी तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. मटियूण्ड़ शून्य (कोई भी नामांकन नहीं)
5. कठला श्रीमती धारो पत्नी श्री श्याम गांव कठला डा0 झज्जाकोठी चुराह जिला चम्बा तहसील हि0 प्र0।
29. ज नास ु श्रीमती कमलो द वी े पत्नी श्री प र्ण ू चन्द गांव लुटियास डा0 तरेला तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री हंस राज पुत्र श्री परस राम गांव ज ु नास डा0 तरेला तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. मलवास श्रीमती लाल देई पत्नी श्री मान सिंह गांव मलवास डा0 तरेला तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0।
2. सुईला श्रीमती शीलो पत्नी श्री किशोरी लाल गांव सुईला डा0 तरेला जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
3. जुनास श्री भगत राम पुत्र श्री दयाला कपदोलु डा0 तरेला गांव तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. लुटियास श्रीमती नरसी पत्नी श्री देव राज ल ु टियास डा0 तरेला गांव तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. तरेला श्री लाल चन्द पुत्र श्री बघा गांव पल्नोटी डा0 तरेला तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
30 ज ु ंगरा श्रीमती हरदेई पत्नी श्री कर्म सिंह गांव शवहा-2 डा0 ज ु ंगरा तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0 । श्री सुखदेव पुत्र सिंह श्री ज्ञान गांव व डा0 तहसील ज ु ंगरा च ुराह जिला चम्बा । हि0 प्र0 1. जुंगरा -1 श्री विनोद कुमार पुत्र श्री नरेणु गांव जुंगरा डा0 गनेड़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. जुंगरा -2 श्री यशपाल पुत्र श्री परस राम गांव व डा0 गनेड़ तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. धनावल श्रीमती राखी पत्नी श्री पवन कुमार गांव गनेड डा0 गनेड़ तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. कुलियाड़ा श्रीमती उषा पत्नी श्री रूप सिंह गांव सियाभल डा0 गनेड़ तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. छम्पा श्रीमती कमला पत्नी श्री गणेश गांव छम्पा डा0 गनेड़ तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
31. कल्हेल श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री गेसू गांव राह डा0 कल्हेल तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री हेत राम पुत्र श्री तेज राम गांव रिखा डा0 कल्हेल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. शिंड श्रीमती बेगो पत्नी श्री सीता राम गांव धार डा0 कल्हेल तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. कैला श्री अनीश शर्मा प ु त्र श्री बलदेव राम गांव कैला डा0 जिला कल्हेल तहसील चुराह चम्बा हि0 प्र0।
3. कामौता श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री नन्द लाल गांव कमौथा डा0 च ु राह जिला डुगली तहसील चम्बा हि0 प्र0।
4. कल्हेल श्री जसवंत पुत्र श्री नरेन गांव डा0 कल्हेल तहसील कियाठ च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. कुठार श्रीमती डोगरी देवी पत्नी श्री राजू गांव कलेरा डा0 कल्हेल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
32. करेरी श्रीमती जगदेई पत्नी श्री गोपाल श्री जाफर खान प ु त्र श्री प्यार दीन 1. जुंगरार श्रीमती होम द े इ र् पत्नी श्री ओमकार सिंह गांव जुंगरार डा0
गांव खजरी डा0 चरोड़ी तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। गांव सरोथा डा0 चरोड़ी तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। चरोड़ी तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. खजरी श्रीमती मरीना पत्नी अयूब खान गांव खजरी डा0 चरोड़ी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. करेरी श्रीमती रोशनी पत्नी श्री यासीन गांव करेरी डा0 चरोड़ी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. चन्हाण शून्य (कोई भी नामांकन नहीं)
5. भाड़ी श्रीमती मुस्सा पुत्र श्री कमर दीन फगदोथा डा0 चरोड़ी गांव तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
33. खजुआ श्रीमती पूजा देवी पत्नी श्री यशपाल गांव लाजना डा0 ज ु ंगरा तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री भाग चन्द पुत्र श्री नेगी गांव बाड़ा डा0 जुंगरा तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0। 1. श्रीगढ़ श्रीमती भूमा देवी पत्नी श्री सिंह गांव श्रीगढ़ डा0 निहाल ज ु ंगरा तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. लुहारोग श्रीमती सीता पत्नी श्री बन्सी लाल गांव लुहारोग डा0 जुंगरा तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. बुलवास श्रीमती धनेश पुत्र श्री भाग चन्द ब ुलवास डा0 ज ुंगरा गांव तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. खजुआ श्रीमती बदरा खातुन पत्नी श्री सेन गांव बाड़ा डा0 न र ू ज ु ंगरा तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. भड़कवास श्रीमती जन्ती पत्नी श्री भगत राम गांव घुडनिया डा0 चुराह जिला जुंगरा तहसील चम्बा हि0 प्र0।
34. खुशनगरी श्री ओम चन्द पुत्र श्री बोध राज गांव सकलोगा डा0 खुशनगरी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री जावेद म ु हम्मद पुत्र श्री बशीर म ु हम्मद गांव ढांजू डा0 खुशनगरी तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. सकलोगा श्रीमती लाल देई पत्नी श्री मनोज कुमार गांव सकलोगा डा0 खुशनगरी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. घुघवा श्रीमती गुर देई पत्नी श्री देवी राम गांव दुलाई डा0 खुशनगरी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. कुठेड़ श्रीमती र खा े पत्नी श्री लाल चन्द गांव कुठेड डा0 खुशनगरी तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. खुशनगरी श्रीमती किरण बाला पत्नी श्री रमेश चन्द गांव पल्नोटी डा0 खुशनगरी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. जुकयानी श्री जनम सिंह पुत्र श्री हरदेवी गांव ग ुडेश डा0 खुशनगरी जिला चम्बा तहसील च ु राह हि0 प्र0।
6. ढांजू श्री दिलावर खान पुत्र श्री हाश म ु हम्मद गांव ढांजू डा0 खुशनगरी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. टटरोग श्री ताज मुहम्मद पुत्र श्री शुक्र गांव टटरोग डा0 दीन खुशनगरी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
35. कोहाल श्रीमती पन्ुनी द े वी पत्नी श्री ठाकुर सिंह गांव डीडोडी डा0 कोहाल तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0 । श्री युगल किशोर पुत्र श्री ग ुरधियान सिंह गांव लढांण डा0 कोहाल तहसील च ुराह जिला चम्बा । हि0 प्र0 1. गढ़ श्रीमती मुनो देवी पत्नी श्री होशियार सिंह गांव गढ़ी डा0 कोहाल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. कैन्थली श्रीमती कमलो पत्नी श्री नरोतम राम गांव डीडोडी डा0 कोहाल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. बेहलाम श्रीमती बिन्दु देवी पत्नी श्री रमेश गांव इलोगी डा0 कोहाल तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. डोभी श्रीमती शीला देवी पुत्र श्री नरेश कुमार गांव डोभी डा0 कोहाल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. सोही श्री घिंदर सिंह पुत्र श्री सिंघु राम गांव सोही डा0 कोहाल जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
36. क ु ठ ड े ़ ब ु धोड़ा श्रीमती ठाकुरी पत्नी श्री फकीर चन्द गांव कुठेड़ डा0 थनेईकोठी श्री लाल चन्द पुत्र श्री डोगरू गांव डा0 हियाड़़ थनेईकोठी तहसील 1. हियाड़ श्रीमती धनी देवी पत्नी श्री हेमंत सिंह गांव हियाड़ डा0 थनेईकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0। च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. बुधौड़ा श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री राम गांव पधरी डा0 भगत थनेईकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. प्रितमास श्री परस राम पुत्र श्री चतर सिंह गांव ज आरी ु डा0 थनेईकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. सुन्द्रोता श्री मुसदीराम पुत्र श्री मनसा राम गांव कुठेड डा0 थनेईकोठी जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
5. कुलथोठ श्रीमती निरजना पत्नी श्री खेम राज गांव बग्रराडू डा0 थनेईकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
37. ल सवीं े श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी श्री ट क े चन्द गांव व डा0 ल े सवीं तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री झांफर गांव सरोवा डा0 ल सवीं तहसील े च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. बेहनोता श्रीमती केसरी पत्नी श्री देवी सिंह गांव बहनोता डा0 लेसवी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. सारोआ श्री तेजो पत्नी श्री डब्बल सिंह गांव सरोआ डा0 लेसवीं जिला चम्बा तहसील च ु राह हि0 प्र0।
3. भलुई श्रीमती केसरी देवी पत्नी श्री संजीव कुमार गांव भलुई डा0 ल े सवीं तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. धनेली श्रीमती अनीता पत्नी श्री नरेन सुख गांव धनेली डा0 लेसवीं तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. हस्लूंड श्रीमती अम्बको पत्नी श्री बलदेव हस्लूंड डा0 ल े सवीं गांव तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. व्याला श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री भुवनेशवर कुमार गांव कलेई डा0 ल े सवीं तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. लेसवीं श्री पुष्पेन्द्र पुत्र श्री हरीश चन्द्र गांव लेसुईं डा0 लेसवीं तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
38. म ं गली श्रीमती हुम देई पत्नी श्री कर्म सिंह गांव भौडास डा0 भौडास तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री चैन लाल पुत्र श्री जस्सा गांव भौडास डा0 भौडास तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. मंगली श्री चंदू राम पुत्र श्री बजीर गांव म ंगली डा0 भौड़ास तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0।
2. माजौर श्रीमती पानो देवी पत्नी श्री दुनी चन्द गांव मजौर डा0 भौड़ास तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. भौड़ास श्रीमती राजू देवी पत्नी श्री नौरंग गांव भौड़ास डा0 भौड़ास तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. अन्दवास श्रीमती बबली पत्नी श्री बालक राम गांव अन्दवास डा0 जिला भौड़ास तहसील चुराह चम्बा हि0 प्र0।
5. ग्रवान श्रीमती अमरदेई पत्नी श्री ठाकुरदयाल गांव जालू डा0 च ुराह जिला भौड़ास तहसील चम्बा हि0 प्र0।
39. न रा े श्री गुलाम रसूल पु़त्र श्री दीन मोहम्मद गांव न रा डा0 गनेड़ े तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री शरीफ मोहम्मद पुत्र श्री बशीर मोहम्मद गांव ललहेरा डा0 गनेड़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0। 1. दियुलेरा श्रीमती सकीना बेगम पत्नी श्री निजाम दीन गांव दियुलेरा डा0 गनेड़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. रलहेरा श्री शकूर मुहम्मद पुत्र श्री रशीद मोहम्म्द गांव रहलेरा डा0 तहसील च ुराह जिला गनेड़ चम्बा हि0 प्र0।
3. डोका श्री बरकती अली प त्र ु श्री म ु स्तफा गांव डोंका डा0 गनेड़ चम्बा तहसील च ु राह जिला हि0 प्र0।
4. नेरा श्रीमती अमीना बेगम पत्नी श्री याकूब मोहम्मद गांव नेरा डा0 गनेड़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. चुल्ला श्रीमती सीतो देवी गांव डा0 गनेड़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
40. पधर श्री धनपत पुत्र श्री उमेदा गांव द ु दरा डा0 गनेड तहसील च ुराह श्री रमेश पुत्र श्री लाल चन्द गांव नौसरा डा0 गनेड तहसील चुराह 1. दुदरा श्रीमती बीना पत्नी श्री वीरेन्द्र गांव भगसेरी डा0 गनेड़ जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
जिला चम्बा हि0 प्र0। जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. नौसरा श्रीमती भजो पत्नी श्री वरिंदर सिंह गांव नोसरा डा0 गनेड़ जिला चम्बा तहसील च ुराह हि0 प्र0।
3. चिरवाड़ी श्रीमती रतो पत्नी श्री बेली राम चिरवाड़ी डा0 गनेड़ गांव तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. सेरू श्री बलदेव पुत्र श्री हरदयाल गांव सेरू डा0 गनेड़ तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. पधर श्री यशपाल पुत्र श्री ध्यान गांव पधर डा0 गनेड़ तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
41. श् ालेलाबाड़ी श्रीमती नीलमा द े वी पत्नी श्री दसरावन गांव बाड़ी डा0 द हग्रां तहसील े च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री जन्म सिंह पुत्र श्री गोकल गांव ब्रुइल्ला डा0 द े हग्रां तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0 । 1. ब्रुइला श्रीमती मानदेई पत्नी श्री हरि लाल गांव व डा0 द हग्रां े जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
2. शालेला श्रीमती सरिता पत्नी श्री होशियार सिंह गांव शालेला डा0 देहग्रां तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. पतियोगा श्री अश्वनी प त्र ु श्री मोहन लाल गांव चिडोग डा0 देहग्रां तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. मकोला श्रीमती जसोदू पत्नी श्री मुसदी गांव मकोला निडोग डा0 चुराह जिला द हग्रां े तहसील चम्बा हि0 प्र0।
5. बाड़ी श्री भजन पुत्र श्री जय दियाल गांव बाड़ी डा0 देहग्रां तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
42. शंतेवा (चिल्ली) श्री क तुबदीन ु पुत्र श्री लतीफ मोहम्मद गांव शंतेवा डा0 थल्ली तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री च न ै लाल पुत्र श्री हरि सिंह गांव चिल्ली डा0 थल्ली तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. शंतेवा श्रीमती चीनो देवी पत्नी श्री लिलेरा डा0 रमेश कुमार गांव थल्ली तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. चिल्ली -1 श्रीमती खेलकू पत्नी श्री मोती चिल्ली डा0 थल्ली राम गांव चुराह जिला चम्बा तहसील हि0 प्र0।
3. चिल्ली -2 श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री मोहन लाल गांव चिल्ली डा0 थल्ली चुराह जिला चम्बा तहसील हि0 प्र0।
4. शरेला श्री चमन सिंह पुत्र श्री परषोतम गांव शरेला डा0 थल्ली तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. रूंडाल श्री महिन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह गांव गलोड़ी डा0 थल्ली तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
43. सनवाल श्री मोहन लाल पुत्र श्री टेक चन्द गांव क ु न्दोलू डा0 सनवाल तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। सुश्री प जा देवी ु करम पुत्री श्री चन्द गांव सनवाल डा0 सनवाल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र 0। 1. सनवाल श्री नोरंग पुत्र श्री दयाला गांव सनवाल डा0 सनवाल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. गुवाड़ी श्रीमती विलासु पत्नी श्री बैंसू ग्लैन डा0 सनवाल राम गांव तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. कुण्डोलू-1 श्रीमती दुर्गा पत्नी श्री होशियार सिंह गांव कुण्डोलू डा0 सनवाल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. कुण्डोलू-2 श्रीमती राज देई पत्नी श्री सिंह गांव कुण्डोलू डा0 व तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. मक्कन-1 श्री मान सिंह पुत्र श्री कर्म गांव मक्कन डा0 व तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. मक्कन-2 श्री साहब सिंह पुत्र श्री डोगरू गांव मक्कन डा0 व तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. चचूल श्रीमती कुलसुमा पत्नी श्री मगतु गांव चचूल डा0 सनवाल जिला चम्बा तहसील च ुराह हि0 प्र0।
44. सपरोट श्रीमती भोली द वी े पत्नी श्री राम दास गांव सपरोट डा0 कोहाल तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री किशन चन्द पुत्र श्री शिव राम क म्हारका ु गांव डा0 कोहाल तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. कुम्हारका श्रीमती रेखा पत्नी श्री ज्ञान गांव कोहाल डा0 कोहाल तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. सपरोट श्री सोभ सिंह पुत्र श्री परस राम गांव बबोह डा0 कोहाल तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. गगैना श्रीमती गुड्‌डी देवी पत्नी श्री मनोज कुमार गांव आसुंड डा0 च ुराह जिला कोहल तहसील चम्बा हि0 प्र0।
4. जन्द्राह श्री त्रिलोक चन्द पुत्र श्री चमारू गांव तलेरन डा0 कोहाल जिला चम्बा तहसील च ु राह हि0 प्र0।
5. सेरू श्रीमती लीला द े वी पत्नी श्री गांव मड़ी डा0 रमेश कुमार कोहाल तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
45. सत्यास श्री पवन कुमार पुत्र श्री दीना नाथ गांव दुमास डा0 तरेला तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री राकेश पुत्र श्री गुर द इ े र् गांव सरवास डा0 तहसील तरेला च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. गुड्‌डन श्री ह स ं राज प ु त्र श्री देवी दयाल गांव गुड्‌डन डा0 तरेला तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. ध्यास श्रीमती चंपो देवी पत्नी श्री हंस राज गांव निचला ध्यास डा0 तहसील च ु राह जिला तरेला चम्बा हि0 प्र0।
3. दुमास श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मण गांव छुबडा डा0 तरेला तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. जिनीं श्रीमती र खा े देवी पत्नी श्री गोपी च ं द गांव जीनी डा0 जिला तरेला तहसील च ु राह चम्बा हि0 प्र0।
5. सत्यास श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री मान सिंह गांव सत्यास डा0 तरेला चुराह जिला चम्बा तहसील हि0 प्र0।
46. स इ े र्कोठी सुश्री सोनाली राष्पा प ुत्री श्री हरि चन्द गांव व डा0 स इ े र् कोठी तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री लाल चन्द पुत्र श्री आलम गांव ओला डा0 स इ े र् कोठी तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. सेईकोठी श्रीमती ज्योति पत्नी भगत राम गांव व डा0 सेईकोठी तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. औला श्री ठाकुर लाल पुत्र श्री दुनी चन्द गांव ओला डा0 सेईकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. जूंठ श्रीमती जय द े ई पत्नी श्री जन्म सिंह गांव व डा0 स इ े र् कोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. लुइंडा श्रीमती कमली देवी पत्नी श्री लाल चन्द गांव लुइंडा डा0 स इ े र् कोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. गुंगियास श्री बलवंत सिंह पुत्र श्री नरसिंह गांव ग गयास ु ं डा0 स इ े र् कोठी जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
47. शिरी श्रीमती हर देई पत्नी श्री रतन चन्द गांव शिरी डा0 बैरागढ़ तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री रूप चन्द पुत्र श्री परस राम गांव शिरी डा0 बैरागढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. शिरी-1 श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री राम गांव शिरी डा0 तुलसी ब ै रागढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. शिरी-2 श्रीमती देवकी पत्नी श्री बलदेव गांव शिरी डा0 ब ै रागढ़ तहसील तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. सैंठा श्री याकूब पुत्र श्री पीर बक्श गांव हिन्जर डा0 बैरागढ़ तहसील तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. कुड़थला श्रीमती गुड्‌डी पत्नी श्री हरि सिंह डीडयुंड डा0 बैरागढ़ गांव तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. कुण्डी श्री लाल चन्द पुत्र श्री नरोतम गांव कुंडी डा0 बैरागढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
48. ट पा े श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री प्रेम लाल गांव हैल डा0 द वीकोठी े तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री संसार चन्द पुत्र श्री हरि बहला च द ं गांव डा0 द े वीकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. हैल श्रीमती मीनाक्षी पत्नी श्री किशन सिंह गांव हैल डा0 देवीकोठी जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
2. चंडरू श्रीमती सारदू पत्नी श्री किशन सिंह गांव च डरू ं डा0 द े वीकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. गुवाड़ी श्री बली राम पुत्र श्री कर्म दास ग ु वाड़ी डा0 द वीकोठी े गांव तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. टेपा श्री प्रेम राज पुत्र श्री बुधिया गांव ट े पा डा0 द े वीकोठी चम्बा तहसील च ु राह जिला हि0 प्र0।
5. वाहला श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्री मान सिंह गांव वाहला डा0 देवीकोठी चुराह जिला चम्बा तहसील हि0 प्र0।
49. थल्ली श्री जय सिंह पुत्र श्री चेत राम गांव नाकोई डा0 थल्ली तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री होशियार सिंह पुत्र श्री लोभी गांव राम म ं गलवास डा0 तहसील थल्ली च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. मंगलवास श्री मोती राम पुत्र श्री मघाराम गांव मंटोपी डा0 थल्ली तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. थल्ली श्रीमती मीना बेगम पत्नी श्री अली गांव पुद्रेनका अजहर डा0 थल्ली तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. नकोई श्रीमती पिंकी पत्नी श्री नरसिंह गांव नाकोई डा0 थल्ली तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. किलवाला श्री बीर चन्द पुत्र श्री जय राम गांव किलवाला डा0 थल्ली जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
5. मांडका श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री राज गांव मांडका डा0 ल ख े थल्ली तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
50. थनेईकोठी श्री कुलदीप पुत्र श्री मनोरथ गांव शुकियानी डा0 थनेईकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री नन्द किशोर पुत्र श्री जग राम गांव डा0 सपडोट थनेईकोठी तहसील जिला च ुराह चम्बा हि0 प्र0। 1. कतरोट श्री मान चन्द पुत्र श्री चतर भुनाली डा0 सिंह गांव थनेईकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. बसुआ श्रीमती ललतो पत्नी डोगरू बसुआ डा0 थनेईकोठी गांव जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
3. थनेई श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री केशव गांव व डा0 थनेईकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. सपडोठ श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी ध्यान थनेईकोठी सिंह गांव व डा0 तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. सौंड़ा श्री निजाम दीन पुत्र श्री गुलाम सौंड़ा डा0 थनेईकोठी गांव तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. चिनालवीं श्रीमती छिमो पत्नी श्री हसन ब े ग गांव चिनालवीं डा0 थनेईकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. शुकियानी श्रीमती गुड्‌डी पत्नी श्री रमेश गांव इ ंडल डा0 थनेईकोठी जिला चम्बा तहसील च ु राह हि0 प्र0।
51. टिकरीगढ़ श्रीमती बबली पत्नी श्री शाह अली गांव व डा0 टिकरीगढ़ च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री राजू राम पुत्र श्री चुहडू राम गांव ढाकियाड़ा डा0 टिकरीगढ़ चुराह जिला चम्बा हि0 प ्र । 1. भरनी श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री यशपाल गांव प ु खरियाल टिकरीगढ़ चुराह जिला डा0 चम्बा हि0 प्र0।
2. टिकरीगढ़ श्री देवी सिंह पुत्र श्री रूप गांव व डा0 टिकरीगढ़ चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. शिमरा श्रीमती ताज बीबी पत्नी श्री प्यार मुहम्मद गांव शिमरा डा0 टिकरीगढ़ चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. कुठार श्री रूप सिंह पुत्र श्री सुर चन्द गांव क ु ठार डा0 टिकरीगढ़ च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. करमूंड श्रीमती दुर्गो पत्नी श्री श्रीधर गांव करमूंड डा0 टिकरीगढ़ च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
52. तीसा 1 श्रीमती सीमा महाजन पत्नी श्री कमल किशोर महाजन गांव व डा0 तीसा तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री अनिल कुमार पुत्र श्री तेज सिंह गांव बुईन डा0 तीसा तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. तीसा श्रीमती महेशु पत्नी श्री प्रकाश गांव व डा0 तीसा तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. बुईण श्री डोगरू राम पुत्र श्री लक्ष्मण गांव बुईण डा0 तीसा तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. खखड़ी श्रीमती रोमी देवी पत्नी श्री कर्म सिंह गांव खखड़ी डा0 तीसा तहसील च ु राह जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. नाल -1 श्रीमती गीता द ेवी पत्नी श्री दलीप सिंह गांव नाल डा0 च ुराह जिला तीसा तहसील चम्बा हि0 प्र0।
5. नाल-2 श्रीमती शांती देवी पत्नी श्री जगदीश कुमार गांव नाल डा0 चुराह जिला तीसा तहसील चम्बा हि0 प्र0।
6. तीसा गढ़ श्री सुरेश क मार ु प ुत्र श्री राम गांव व डा0 होशियारा तीसा तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
7.तीसा कस्बाती श्रीमती ब्राहमी देवी पत्नी श्री ब े ली राम गांव व डा0 तीसा चम्बा तहसील च ु राह जिला हि0 प्र0।
53. तीसा 2 श्रीमती ललिता पत्नी श्री शिव दियाल गांव ज ु न ह डा0 गनेड़ ू तहसील च ुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री राम लाल पुत्र श्री परस राम गांव चनवास डा0 गनेड़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. चनवास श्रीमती मान देई पत्नी श्री ईश्वर दास गांव चनवास डा0 गनेड चुराह जिला चम्बा तहसील हि0 प्र0।
2. गनेड़ श्री कर्म सिंह पुत्र श्री मनसा गांव ढरवास डा0 गनेड़ जिला चम्बा तहसील चुराह हि0 प्र0।
3. धनेली श्रीमती तसलीमा पत्नी श्री मजूर अहमद गांव जुनूह डा0 चुराह जिला गनेड़ तहसील चम्बा हि0 प्र0।
4. बंजली श्रीमती रीता क मारी ु पत्नी श्री मान चन्द गांव खन्गुडा चुराह डा0 गनेड़ तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. कुआंरवी श्री अमर सिंह पुत्र श्री जनता राम गांव कुआंरवी डा0 गनेड़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. शिकारी-1 श्रीमती रजनी देवी पत्नी श्री पवन कुमार गांव शिकारी डा0 गनेड़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0प्र0।
7. शिकारी-2 श्रीमती पारो पत्नी श्री ध्यान सिंह गांव शिकारी डा0 गनेड़ तहसील चुराह जिला चम्बा हि0प्र0।
8244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

हस्ताक्षरित/-

दुनी चन्द राणा, (भा0प्र0से0), उपायुक्त चम्बा जिला चम्बा हि0प्र0।8269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

कार्यालय उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

चम्बा, 23 जनवरी, 2021

संख्या-पंच-चम्बा (निर्वाचन)/2021-261.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 124 के अन्तर्गत प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, दुनी चन्द राणा (भा0प्र0से0) उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा की ग्राम पंचायतों में दिनांक 17-01-2021, 19-01-2021 व 21-01-2021 को हुए हि0 प्र0 पंचायती राज सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित प्रधान, उप-प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के नामों को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु निम्न सारणी अनुसार अधिसूचित करता हू :-

विकास खण्ड भटियात

क्र0 संंंं0 ग ्र ्रा्र्राम प ं चायत का नाम नव-निर्वाचित प ्र धान का नाम व पता नव-निर्वाचित उप-प्रधान का नाम व पता वार्ड र् की संख्या व नाम नव-निर्वाचित पंचायत सदस्य का नाम व पता
1 2 3 4 5 6
1. अवांह श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री योगेंदर गांव क ु मार पड़ी हि0 जिला चम्बा प्र0। श्री नरेश कुमार प ु राम त्र श्री बेली गांव बैंसका जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. छवालू श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री प्रवीण कुमार गांव डा0 अवांह छवालू जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. बैंसका श्रीमती विमला द े वी पत्नी श्री सतीश कुमार गांव बैंसका डा0 अवांह जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. पड़ी श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री ब े राम गांव पड़ी ली जिला डा0 अवांह चम्बा हि0 प्र0।
4. बनूनी श्री किशोरी लाल पुत्र च दो गांव बनूनी ं श्री जिला डा0 अवांह चम्बा हि0 प्र0।
5. हुनेरा श्रीमती आरती द े वी पत्नी श्री रमेश चन्द गांव कलेथ डा0 अवांह जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. बगढार श्री व्यास देव पुत्र श्री चतरो राम गांव डा0 व बगढार तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री अमित कुमार प ु त्र श्री ज्ञान चंद गांव सकडेह डा0 बगढार तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। 1. धारकोलियां श्री इन्द्रजीत पुत्र श्री सिंह गांव धार सुग्रीव डा0 तह0 बगढार डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. अगला लाहड श्री राकेश कुमार पुत्र प र्ण ू च द ं गांव श्री डा0 अगलालाहड बगढार तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. खुं श्रीमती बबली द े वी श्री निधू राम पत्नी गांव बटेई डा0 बगढार डलहौजी तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. बगढार श्रीमती सुनीता द े वी पत्नी श्री बाल कृष्ण बगढार गांव व डा0 तहसील डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. छनूंह श्रीमती कांता द वी े पत्नी श्री महिन्द्र सिंह गांव छनुह डा0 बगढार तहसील जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
3. बैली द वी े श्रीमती पूजा पत्नी श्री धर्म चन्द गांव लुन्ना डा0 बनीखेत तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री जैसी राम प त्र ु श्री चतर सिंह गांव लुन्ना डा0 बनीखेत तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. लाहड श्री राकेश कुमार पुत्र सिंघु राम गांव श्री बनीखेत तगलूट डा0 जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
2. बैली श्रीमती सोनू द े वी पत्नी श्री संजीव कुमार गांव डा0 भटोली बनीखेत तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. लूना श्री गरगेष पुत्र श्री रतन चन्द गांव लुन्ना बनीखेत तह0 डा0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
4. डूहका श्रीमती चम्पा द वी े पत्नी श्री दीवान चन्द डा0 गांव ड ू हका बनीखेत तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. खडडी श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी श्री प्रवीण कुमार खडडी डा0 गांव बनीखेत तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. बलाना श्रीमती नरंजना द े पत्नी वी श्री श्री संजीव कुमार प ु त्र स्व0 श्री रोशन 1. कोहन श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र नथू राम गांव श्री
प ्र गांव काश चन्द वासा डा0 गोला तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। लाल गांव भटेड डा0 बलाना तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। धराला बलाना डा0 तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. लजराहड श्रीमती रचना द े वी पत्नी श्री ओंकार सिंह गांव डा0 ओंतली गोला तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. बल्ली श्रीमती आरती द े वी पत्नी श्री करतार सिंह गांव पदर तल्ला डा0 सिहुन्ता बलाना तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. बलाना श्रीमती अनीता द े वी पत्नी श्री कुलवीर सिंह डा0 बलाना गांव व तह0 जिला सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0।
5. डडामण श्री रजिन्द्र उर्फ सिंह पुत्र स्व0 रजिन्द्र सिंह गांव श्री रणजीत बलाना डडामन डा0 तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. बलेरा श्री चमन लाल पुत्र श्री गोरख राम गांव बलेरा कुट डा0 तह0 डलहौजी हि0 जिला चम्बा प्र0। श्री मनजीत कुमार प ु त्र श्री कुन्ज लाल गांव डा0 बलेरा तह0 बलेरा जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। 1. चलटुनी श्री रिंकू कुमार पुत्र भीमो गांव बासी श्री तह0 डा0 बलेरा डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. सुआगलु श्रीमती नीलम पत्नी श्री कमल किशोर गांव क ु ट डा0 बलेरा तह0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
3. कुटयालयन श्रीमती चैन्चलो देवी पत्नी श्री रोशन गांव बलेरा तह0 व डा0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0
4. बलेरा श्रीमती आशा द े वी पत्नी श्री बलदेव गांव तह0 व डा0 बलेरा डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. फरोली श्री मदन लाल पुत्र किशन चंद गांव श्री डा0 बलेरा पाहिनाल जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
6. बनेट राणी श्रीमती चंपा नानक पत्नी श्री च ं द गांव व डा0 बनेट जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री अर्जुन कुमार प ु त्र अशोक श्री कुमार गांव पुखरी जिला डा0 चुवाडी चम्बा हि0 प्र0। 1. चुडाहाना श्रीमती वीना द े वी ब ु धी प्रकाश पत्नी श्री गांव मथला डा0 बनेट जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
2. भगडौतरा श्रीमती शुभलता पत्नी शशी पाल गांव श्री डा0 बनेट भगडोत्रा जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
3. प्रयून्गल श्री बोवी ठाकुर पुत्र श्री रूमाल सिंह गांव प ्र य न्गल ू डा0 बनेट तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. बनेट श्रीमती अनीता द े वी पत्नी श्री चमन सिंह बनेट गांव व डा0 द ्र म्मण तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. सैला श्री प्रशोतम पुत्र श्री गोपी गांव चलून डा0 भटियात बनेट तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. चटौली श्रीमती प जा ू द े वी पत्नी श्री अनिल कुमार डा0 गांव प ु खरी च ु वाडी तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. कुण्डे दा खेतर श्री हंस राज पुत्र श्री गांव कुंडे दा ज्ञानो खेतर च ुवाडी डा0 तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. बनीखेत श्री अरूण कुमार प ु त्र पुर्ण सिंह गांव व डाकघर बनीखेत जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री विश्वजीत सिंह सिंह गांव प ु त्र रत्न व डाकघर बनीखेत जिला चम्बा हि0 प 0। ्र 1. बनीखेत कस्बा श्रीमती नीना शर्मा पत्नी श्री अजय कुमार बनीखेत गांव व डा0 जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
2. बनीखेत जरेई-1 श्री मधुरेश राणा पुत्र श्री सुखदेव राणा गांव बनीखेत तह0 व डा0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
3. बनीखेत जरेई-11 श्री हर्ष भण्डारी पुत्र अश्वनी भण्डारी श्री बनीखेत गांव व डा0 जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
4. धोबी मोहल्ला श्री रणजीत कुमार पुत्र श्री गोविन्द चंद गांव बनीखेत तह0 व डा0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
5. बनीखेत गांव श्रीमती ज्योती द े वी पत्नी श्री रवि कुमार गांव व डा0 बनीखेत जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
6.पद्र-1 श्रीमती अंजू पत्नी श्री व्यास देव गांव व डा0 तह0 बनीखेत डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. पद्र-11 श्रीमती सुनीता द े वी पत्नी श्री विजय गांव बनीखेत तह0 व डा0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
8. बाथरी द े वी श्रीमती रेखा रविंदर पत्नी श्री कुमार गांव कोठा डा0 बाथरी तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। श्री अतुल कुमार प ु जोगिंदर त्र श्री नाथ गांव व डा0 बाथरी तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। 1. डाडरा श्रीमती अनिता द े वी पत्नी श्री राज कुमार गांव डाडर डा0 बाथरी जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. कोठा श्रीमती अंजना कुमारी श्री जोगिन्द्र पत्नी क ु मार गांव कोठा डा0 बाथरी चम्बा जिला हि0 प्र0।
3. चिडीद्रवड श्री प्रवीन कुमार पुत्र लाल चंद गांव श्री गली डा0 बाथरी तह0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
4. बाथरी जरेई श्री वरूण कुमार पुत्र श्री वायुमेश कुमार गांव बाथरी तह0 व डा0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
5. बाथरी कस्वा श्रीमती राखी ग ुप्ता पत्नी श्री कुश गांव व जिला डा0 बाथरी चम्बा हि0 प्र0।
9. बिन्न्ाा श्री रविन्द्र कुमार प ु त्र श्री जर्म सिंह मली गांव डा0 श्री रमन कुमार प ु त्र श्री तुलसी राम गांव गोरना डा0 1. गोरना श्रीमती सोनू कुमारी पत्नी श्री सुनील कुमार डाहड डा0 गांव
पातका तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। पातका तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। सिहुन्ता पातका तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. बिन्न्ाा श्रीमती सीमा कुमारी पत्नी श्री सुनील कुमार गांव बिन्न्ाा डा0 पातका जिला तह0 सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0।
3. छरडानी श्रीमती राधा देवी पत्नी अमर सिंह गांव श्री भडुई पातका डा0 तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. पंजला श्री देव राज पुत्र श्री गोपी राम गांव पंजला पातका तह0 डा0 चम्बा सिहुन्ता जिला हि0 प्र0।
5. कंजरोटी श्री महाल सिंह पुत्र श्री काबली राम गांव मली डा0 पातका तह0 चम्बा सिहुन्ता जिला हि0 प्र0।
10. चलामा श्री अमर थापा पुत्र श्री कर्ण सिंह गांव डा0 कमलाडी तह0 बकलोह जिला भटियात चम्बा हि0 प्र0। श्री दिनेश कुमार बलदेव प ु त्र श्री क ु मार गांव लोहर द मण ्र डा0 घटासनी तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. भरमाला श्रीमती इच्छया द वी े पत्नी श्री राजेश गांव भरमाला डा0 घटासनी भटियात जिला तह0 चम्बा हि0 प्र0।
2. चलामा-1 श्री राज कुमार पुत्र श्री द े सिंह गांव व चलामा डा0 घटासनी जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
3. चलामा-2 श्रीमती मोनिका गुरूंग प ु श्री प्रताप सिंह त्री गांव ग ु रू ग ं राजेश भरमाला डा0 घटासनी तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. मिहाल श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री दिनेश गांव कमलाडी डा0 बकलोह तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. सलोडका श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी श्री जोगिन्द्र गांव सलोड़का डा0 बकलोह जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
11. छलाडा सिंह श्री कुलदीप प ु त्र श्री लितो राम गांव सलमुना डा0 व तहसील सिहुन्ता चम्बा जिला हि0 प्र0। श्री शमशेर सिंह प ु सिंह त्र श्री रेल गांव मंधराला डा0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. थकोली श्रीमती नीलम देवी पत्नी श्री कुलवंत सिंह थकोली डा0 व गांव सिहुन्ता जिला तह0 चम्बा हि0 प्र0।
2. छलाडा-1 श्रीमती व दना ं द े वी परदीप पत्नी श्री क ु मार गांव छडाला डा0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. दूरढाला श्री विक्रांत सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह गांव डाकघर धुरढाला नालोह चम्बा जिला हि0 प्र0।
4. सलमूना श्री बर्फी राम प त्र ु गांव भागी रथ सलमूना डाकघर सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. छलाडा श्रीमती रीतु देवी पत्नी श्री देश राज छलाड़ा चम्बा हि0 2 जिला प ्र 0।
12. च ु हन श्री कुमार पवन प ु त्र श्री दुमणु राम गांव डा0 मिहनु च ु हन तहसील जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। श्री धरमेंदर सिंह अशोक प ु त्र श्री कुमार गांव कतल डा0 चुहन तहसील जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। 1. टरवाड श्रीमती शमा कुमारी पत्नी श्री संजय कुमार गांव तरवाड डा0 चुहन डलहौजी तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. गढ़-1 श्रीमती रक्षदा पत्नी श्री नरेंदर सिंह गांव गढ़ च ु हन तहसील डा0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
3. गढ़-11 श्रीमती राणो द वी े पत्नी श्री रूमालो राम गांव बनेडी डा0 चुहन डलहौजी तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. चुहन श्रीमती रानी द े वी कर्म चन्द पत्नी श्री गांव बासा डा0 चुहन तहसील डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. मीहणु श्री पवन कुमार पुत्र द ु मणु राम गांव श्री मिहनु च ु हन डा0 तहसील डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
13. ढलोग श्रीमती स द ु े श क ु श्री मारी पत्नी क ु सिंह गांव लदीप व डाकघर बनीखेत तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री जोगिन्द्र सिंह प ु त्र स्व0 श्री गान्धो गांव ढलोग डा0 बनीखेत तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। 1. ढलोग श्रीमती शीला द वी े मान सिंह पत्नी श्री डाकघर गांव ढलोग बनीखेत तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. धारद श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुन्कोे गांव धारद बनीखेत तह0 डा0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
3. समलेटा श्रीमती आरती पत्नी मान सिंह गांव श्री डाकघर समलैटा बनीखेत तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. बदाठु श्री प्रीतम सिंह पुत्र मनसा राम गांव श्री बनीखेत बदाटू डा0 जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
5. बडेरू श्रीमती रीता द े वी राज कुमार पत्नी श्री गांव व डाकघर बनीखेत तह0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
14. धरुं श्री मदन सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह गांव बनेट बनेट डा0 चम्बा जिला हि0 प्र0। श्री किशोरी लाल प ु त्र श्री मुंशी गांव डा0 धरूं बनेट चम्बा जिला हि0 प्र0। 1. मालवा श्रीमती रादिका देवी पत्नी श्री जगदेव सिंह गांव मालवान डाकघर जिला चम्बा हि0 धरूं प्र0।
2. कियोड़ श्री पवन सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह गांव झुलेद डा0 धरूं बनेट जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. भुताल श्रीमती इ र् ष्या द े वी पत्नी श्री ओंकार सिंह डाकघर गांव भूतल धरूं बनेट जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. धरुं श्रीमती नखरो द ेवी पत्नी श्री करतार सिंह सिहुन्ता धरूं तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. बनेट श्रीमती ऊषा द वी े पत्नी श्री अर्जून सिंह गांव डाकघर बनेट धरूं बनेट जिला चम्बा हि0 प्र0।
15. धुलारा श्रीमती रजनी देवी पत्नी श्री सतपाल गांव धुलारा डा0 धुलारा तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री नरोतम सिंह प ु त्र श्री करम सिंह गांव वासा डा0 धुलारा तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. खडान्दर श्रीमती प ु ष्पा द ेवी पत्नी श्री नन्द कुमार गांव बौंछा डा0 काथला तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. वसोलदा श्रीमती अंजना देवी पत्नी श्री शिव कुमार वसोलदा डा0 गांव सिहुन्ता काथला तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. लोधरगढ़ श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र सोम दत गांव श्री लोधरगढ़ डा0 धुलारा जिला तह0 सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0।
4. खिल्ला श्री कमल किशोर पुत्र प ्र काश चंद गांव श्री डा0 धुलारा खिल्ला जिला तह0 सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0।
5. मल्हेत्रा श्रीमती त्रिशला द े वी पत्नी श्री कुलदीप चंद जतरेटा डा0 गांव सिहुन्ता धुलारा तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. द्रमनाला श्रीमती पूनम देवी उर्फ प चमा देवी पत्नी श्री ं द ्र मनाला डा0 गांव धुलारा तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. धुलारा श्री अशोक कुमार पुत्र रोशन लाल गांव श्री द्रंग डा0 धुलारा तह0 चम्बा सिहुन्ता जिला हि0 प्र0।
16. गड़ाना श्री मदन लाल पुत्र म गतू ं श्री गांव बासा डा0 भराडी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री पवन कुमार प ु त्र श्री गान्धो गांव चलेरा डा0 भराडी भटियात तहसील चम्बा जिला हि0 प्र0। 1. गड़ाना श्रीमती ऊषा द वी े जोगिन्दर पत्नी श्री गडाना क मार ु गांव डा0 भराडी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. नडीनाल श्री शिव कुमार पुत्र अमर नाथ गांव श्री डा0 भराडी नडीनाल भटियात तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. फोगला श्री अनिल कुमार पुत्र कर्म चन्द गांव श्री भराडी फोगला डा0 तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. भराडी श्रीमती मलका द वी े पत्नी श्री मदन लाल गांव डा0 रूहनी भराडी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. सिखणु श्रीमती सीमा द े वी रमेश कुमार पत्नी श्री गांव डा0 खोरटी भराडी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
17. गाहर श्री राजकुमार पुत्र श्री अमर सिंह गांव सताला डा0 गाहर तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री हंस राज प त्र ु श्री तारू राम गांव सम्लेत्र डा0 गाहर भटियात तहसील चम्बा जिला हि0 प्र0। 1. लनोह श्री केवल सिंह पुत्र प थी चन्द गांव ृ श्री लनोह गाहर डा0 तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. कलहेतर-1 श्रीमती रेखा देवी पत्नी अनु कुमार गांव श्री डा0 गाहर जोगिन्दर भटियात तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. कलहेतर 2 श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री पवन कुमार डा0 गांव जोगिन्दर गाहर तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. गाहर-1 श्रीमती संतोष कुमारी श्री सोनू गांव पत्नी गाहर कामन डा0 तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. गाहर-2 श्री सुरिंद्र सिंह पुत्र श्री अमर गांव गाहर तहसील डा0 गाहर चम्बा भटियात जिला हि0 प्र0।
18. गरनोटा श्रीमती अरूणा क ु श्री मारी पत्नी स ु शिल कुमार गांव गरनोटा तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री अरूण कुमार प ु त्र श्री आत्मा राम गांव गरनोटा डा0 गरनोटा तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. त्रियु श्री राज सिंह पुत्र श्री राजेन्दर सिंह गांव डा0 गरनोटा रियान सिहुन्ता जिला तहसील चम्बा हि0 प्र0।
2. सनेड श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी श्री बलदेव सिंह ठुकराला डा0 गांव तहसील गरनोटा चम्बा सिहुन्ता जिला हि0 प्र0।
3. वालु श्रीमती अंजू देवी पत्नी श्री सुमन कूमार गांव बालू (घाघन) डाकघर तहसील गरनोटा चम्बा सिहुन्ता जिला हि0 प्र0।
4. भगियाणा-1 श्री शंकर दास पुत्र भाड राम गांव श्री भगियाना डा0 गरनोटा सिहुन्ता जिला तहसील चम्बा हि0 प्र0।
5. भगियाणा-2 श्री भुवनेश्वर पुत्र श्री चन्द गांव सुभाष भगियाना डा0 गरनोटा तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. डुगंरू श्रीमती र े शमों द े वी पत्नी सरदारी श्री लाल गांव ड ुंगरू डाकघर गरनोटा तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. गरनोटा श्रीमती सुरेशना देवी पत्नी श्री सुनील कुमार गांव गरनोटा डाकघर तहसील गरनोटा चम्बा सिहुन्ता जिला हि0 प्र0।
19. घटासनी श्री विजय कुमार प ु त्र श्री डूमनु राम गांव अप्पर मामल डाकघर घटासनी तहसील भटियात हि0 जिला चम्बा प्र0। श्री हंस राज प त्र ु गांव श्री डिंडो मामल निचली डाकघर घटासनी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. अप्पर कूड़ेरा श्रीमती छानू द े वी विजय कुमार पत्नी श्री त ु लड गांव अप्पर डाकघर घटासनी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. निचला कुड़ेरा श्रीमती बबली द े वी पत्नी श्री केवल कुमार निचला कुडेरा गांव डाकघर (बासी) घटासनी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. निचली मामल श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री सुनील कुमार गांव निचली मामल डाकघर तहसील घटासनी चम्बा भटियात जिला हि0 प्र0।
4. अप्पर मामल श्री राजीव कुमार पुत्र ज ै सी राम गांव श्री मामल डाकघर अप्पर तहसील घटासनी चम्बा भटियात जिला हि0 प्र0।
5. घटासनी श्रीमती प्रतिमा कंवर द े वी पत्नी श्री सतिंन्द्र द व े व डा0 गांव घटासनी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
20. गोला श्रीमती रेणु कुमारी उर्फ रीनू कुमारी पत्नी राम राजू डाकघर गांव व गोला तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0 श्री मुकेश कुमार प त्र श्री कुलदीप ु गांव व क ु मार गोला डाकघर सिहुन्ता तहसील चम्बा हि0 जिला प 0 ्र 1. भियोरा श्रीमती सपना द े वी पत्नी श्री सुरेश कुमार गांव भियोड डा0 गोला सिहुन्ता जिला तहसील चम्बा हि0 प्र0।
2. गोला-1 श्री काकू राम पुत्र श्री सिंह गांव प्रोल न ु रध डाकघर गोला तहसील जिला चम्बा सिहुन्ता हि0 प्र0।
3. गोला-2 श्रीमती सपना द े वी श्री देश राज पत्नी गांव इन्देरा डा0 गोला तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. गोला-3 श्रीमती स ु षमा द े वी श्री सुरजीत पत्नी डा0 सिंह गांव व गोला तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. गोला-4 श्री बुधि प्रकाश पुत्र श्री प्रभात सिंह गांव व डाकघर गोला तहसील जिला चम्बा सिहुन्ता हि0 प्र0।
21. हटली श्री शिव कुमार पुत्र कुमार श्री सुरेश गांव हटली डा0 द ्र म्मन तहसील सिहुंता जिला चम्बा हि0 प्र0। श्रीमती रीता रानी पत्नी अनूप श्री गांव कुमार ग ु डा0 दवाना द्रम्मन तहसील सिंहुता जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. चंगरेटा श्री महेंदर सिंह पुत्र च दा ं सिंह गांव श्री डा0 द्रम्मन चापरेटा तहसील सिहुंता जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. गुदवाणा श्रीमती कमला द वी े पत्नी श्री जीवन कुमार ग ु दवाना डा0 गांव सिंहुता द्रम्मण तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. हटली श्रीमती दुर्गी देवी पत्नी श्री महिंदर सिंह गांव डा0 द ्र म्मण हटली तह0 जिला सिंहुता चम्बा हि0 प्र0।
4. हटली नाला श्रीमती प जा ू द े वी पत्नी श्री बलजीत सिंह गांव हटली बल्ला डा0 सिंहुता द्रम्मण तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. हटली द्रम्मन श्री जतिंदर अवस्थी श्री हंस राज सुपुत्र हटली गांव व डा0 सिहुंता द्रम्मन तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
22. होवार द वी े श्रीमती वीणा सुभाष पत्नी श्री चन्द गांव मतिहार डा0 होबार तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री ओम राज पुत्र श्री अशोक कुमार गांव हडाडा डा0 होबार तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. दलोड़ श्री बबीत कुमार पुत्र ओम राज गांव श्री भुलवार होबार डा0 तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. कस्बा होबार श्री कुलदीप चंद पुत्र श्री सरन दास गांव व होबार तहसील डा0 जिला चम्बा भटियात हि0 प्र0।
3. होबार जरेई श्रीमती वीना द े वी गगन सिंह पत्नी श्री डा0 गांव हतोला होबार तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. जाम्बल श्रीमती निर्वला द े वी पत्नी श्री चमन लाल जाम्बल डा0 गांव भटियात होबार तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. मतिहार श्रीमती जोशिका पत्नी रविंदर सिंह गांव श्री मतिहार तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. उटकी श्रीमती शकुन्तला देवी श्री कृष्ण चंद पत्नी होवार ग्राम प ं चायत तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. थनोली श्री सुशील कुमार पुत्र अमर सिंह गांव श्री डा0 होबार थनोली भटियात तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
23. जन्द्रोग श्रीमती सृष्टा देवी सुरेन्द्र पत्नी श्री सिंह गांव ढालियार व डा0 जन्द्रोग भटियात तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री रविन्द्र सिंह सिंह प ु त्र श्री अमर गांव डा0 व जन्द्रोग तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. चक्की श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री गोपी गांव चक्की डा0 जन्द्रोग तहसील जिला चम्बा भटियात हि0 प्र0।
2. रथभौंरा श्री बबलू पुत्र श्री गांव बतलीबेहि परसो तहसील डा0 जन्द्रोग चम्बा भटियात जिला हि0 प्र0।
3. जन्द्रोग श्रीमती निशा द े वी पत्नी श्री महिन्द्र सिंह डा0 गांव लाहड जन्द्रोग तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. ददरियाडा श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी श्री केवल सिंह ददरियाडा डा0 गांव तहसील जन्द्रोग चम्बा भटियात जिला हि0 प्र0।
5. चिहूण श्रीमती स्वर्णा पत्नी श्री इ र् श्वर सिंह गांव बनुड डा0 जन्द्रोग तहसील चम्बा भटियात जिला हि0 प्र0।
24. जतरून श्री सुरेंदर कुमार प ु त्र श्री किशन चंद डा0 गांव सलोह तह0 जतरून जिला भटियात चम्बा हि0 प्र0। श्री साहब सिंह प त्र ु श्री अमर सिंह गांव सारना डा0 जतरून तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. भोलग श्री सुंको प त्र ु श्री जरमो गांव भोलग डा0 जतरून तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. ददरियाडू श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री अतुल कुमार गांव डा0 ज ं गला घटासनीपुल तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. जतरून श्रीमती रीना कुमारी पत्नी श्री पंजाब सिंह जतरून डा0 गांव भटियात जतरून तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. सलोह श्रीमती शीतल रानी पत्नी श्री प्रवीन सिंह डा0 गांव सलोह जतरून जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. सारना श्री अमित कुमार पुत्र मदन लाल गांव श्री डा0 जतरून सारना जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
25. जियुन्ता श्रीमती सपना देवी पत्नी श्री मदन लाल गांव धुरासप्पड डा0 बलेरा जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री मोहन सिंहपुत्र श्री अमर सिंह गांव अलेड डा0 न ै नी खडड जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. कुन्ना श्रीमती विनता द े वी पत्नी श्री पवन कुमार गांव खलाडू डा0 बलेरा तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. धुड़ासप्पड़ श्री अक्षय कुमार पुत्र चमन लाल डा0 श्री डलहौजी बलेरा तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. सन्घ्रेण श्रीमती स ु मन द े वी पत्नी श्री करतार चन्द गांव संघ्रेण डा0 बलेरा जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
4. ढुंडियारा श्रीमती सपना द े वी पत्नी श्री संजय कुमार तह0 डा0 ब ै ली डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. त्रिठा श्रीमती छ ै ला द वी े मस्त राम पत्नी श्री गांव व डा0 त्रिठा तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. बैटना श्री रणजीत सिंह पुत्र सरन दास गांव श्री बैटना तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. भरेरा श्रीमती मीना द े वी पत्नी श्री केवल कुमार गांव भरेरा डा0 त्रिठा जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
8. अलेड श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री फकीर चंद गांव द ु डा0 बैली न्दियारा जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
9. कुरला श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अमरो गांव लाहड़ त्रिठा तह0 डा0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
26. जोलना श्रीमती मुन्नी पत्नी श्री आलमगीर गांव कल्लर जोलना डा0 जोलना तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री चुहड़ सिंह प त्र ु श्री जोगिन्दर सिंह गांव जोलना तह0 जिला सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0। 1. भनवाड़ा श्रीमती शीतला द े वी पत्नी श्री पवन कुमार गांव लाहडी डा0 सिहुन्ता जोलना तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. चलादनी श्री खजाना राम पुत्र रसीला गांव श्री सिहुन्ता चलादनी तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. कल्लर जोलना श्रीमती श्र े ष्ठा द े वी पत्नी श्री बलदेव सिंह कल्लर गांव जोलना डा0 जोलना तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. लुण्डेरा श्रीमती सलीमा पत्नी रफी मुहम्मद गांव श्री डा0 जोलना कोठा जिला तह0 सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0।
5. जोलना खास श्रीमती मीना कुमारी श्री मनमोहन पत्नी गांव खास जोलना डा0 जोलना तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
27. काहरी द वी े श्रीमती शैलो तिलक पत्नी श्री गांव राज बनेट जिला डा0 अवांह चम्बा हि0 प्र0। श्री कुलदीप सिंह प ु त्र श्री राज कुमार गांव तन्नी डा0 अवांह तह0 चुवाडी चम्बा जिला हि0 प्र0। 1. रखेड श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री रूधि राम गांव रखेड डा0 अवांह तह0 चुवाडी चम्बा जिला हि0 प्र0।
2. सुन्धार श्री अशोक कुमार पुत्र सरवन गांव श्री अवांह धामग्राम डा0 तह0 च ुवाडी जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. दमेला श्री मदन लाल पुत्र श्री जरमो गांव कलर खोल डा0 अवांह तह0 जिला चम्बा चुवाडी हि0 प्र0।
4. बन्नी श्रीमती उर्मिला द े वी पत्नी श्री कुलदीप राज गांव बन्नी डा0 अवांह जिला तह0 चुवाडी चम्बा हि0 प्र0।
5. काहरी श्रीमती चम्पा द वी े पत्नी श्री तुलसी राम डा0 गांव बिड़िंगीं ककीरा तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. कुलवडा श्रीमती काजल द वी े पत्नी श्री मंजीत गांव द ु घरियाडा डा0 अवांह जिला तह0 चुवाडी चम्बा हि0 प्र0।
7. पुरखडा श्रीमती प जा ू द े वी रवि कुमार पत्नी श्री डा0 गांव कथियाम अवांह तह0 चुवाडी जिला चम्बा हि0 प्र0।
28. ककीरा जरेई श्रीमती इन्दिरा पत्नी श्री राज कुमार गांव द वीगांव े डा0 ककीरा जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री संदीप थापा पुत्र दिल श्री बहादुर गांव भेकड़ जिला डा0 ककीरा चम्बा हि0 प्र0। 1. समलाहड़ श्री संजय प त्र श्री ु बिशन गांव समलाहड़़ जिला डा0 ककीरा चम्बा हि0 प्र0।
2. भटोली श्री राकेश प त्र श्री ु कर्म सिंह गांव भटोली जिला डा0 ककीरा चम्बा हि0 प्र0।
3. अप्पर ककीरा श्रीमती सीमा पत्नी श्री राजेंदर गांव व डा0 जिला चम्बा ककीरा हि0 प्र0।
4. रूहडू श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी श्री शांता कुमार मगनूह डा0 गांव चम्बा ककीरा जिला हि0 प्र0।
5. भेकड श्रीमती संतोष कुमारी श्री टीनु गांव पत्नी भेकड़ ककीरा डा0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. देवीगांव श्रीमती रेखा पत्नी श्री सिंह गांव अमर द े वीगांव डा0 ककीरा जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. कैहला श्री संरेंदर प ुत्र श्री सिंह गांव व डा0 भूरी जिला चम्बा ककीरा हि0 प्र0।
29. ककीरा कस्बा कुमार श्री उमेश रतन चंद प ु त्र श्री गांव व डा0 ककीरा तहसील जिला भटियात चम्बा हि0 प्र0। श्री बलविन्द्र सिंह श्री साही प ु त्र बरिंदर सिंह साही गांव व डाकघर ककीरा तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. ककीरा बाजार-1 श्री राजकुमार पुत्र श्री लाल गांव व शाम ककीरा डाकघर तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. बिडगी श्रीमती चम्पा द वी े पत्नी श्री तुलसी राम डा0 गांव बिड़िंगीं ककीरा तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. तलारा श्री हरवंस लाल पुत्र ज्ञान चंद गांव श्री तलारा डाकघर ककीरा भटियात तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. ककीरा बाजार-2 क ु मारी मीनाक्षी द े वी श्री टेक चन्द पुत्री शर्मा गांव डा0 व ककीरा तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. कालुगंज दीपा थापा पुत्री श्री विदयासागर गांव डा0 ककीरा कलुगंज जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
30. ककरोटी प त्र ु श्री देसराज श्री सोरमा गांव चोंकी डा0 ककरोटी तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री प्रीतम सिंह प त्र ु श्री भीम सिंह गांव प ु खेड डा0 नालोह सिहुन्ता तहसील चम्बा जिला हि0 प्र0। 1. पुखरेड़-1 श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री रूमेल सिंह गांव नालोह प ु खेड डा0 तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. गोरत श्री मेघ नाथ पुत्र श्री राम गांव गोरत कौंर डा0 ककरोटी तहसील जिला चम्बा सिहुन्ता हि0 प्र0।
3. ककरोटी श्रीमती श्रेष्ठा पत्नी श्री स ु नीत राम गांव वूंगा ककरौटी तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. नलेड़ श्रीमती अनीता द े वी पत्नी श्री विनोद कुमार नलेड डा0 गांव सिहुन्ता ककरौटी तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. पुखरेड़-2 श्रीमती नीलमा द े वी पत्नी श्री पाखंडी राम गांव तलाई डा0 ककरौटी तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
31. कामला श्रीमती अनुराधा श्री सुभाष पत्नी च ं द गांव तरंगडा डा0 गरनोटा तह0 जिला सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0। श्री लक्षमण सिंह प ु त्र श्री धनी राम गांव लाहडू डा0 गरनोटा तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. लाहड़ू श्री चमन लाल पुत्र ह ष्यारू राम गांव ु श्री डा0 गरनोटा लाहडू जिला तह0 सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0।
2. टिप्परी श्री अजय कुमार पुत्र खरूदी राम गांव श्री डा0 गरनोटा खोला जिला तह0 सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0।
3. तरगंडा श्रीमती सकुन्तला देवी पत्नी श्री राधा कृष्ण गांव डा0 तरंगडा गरनोटा तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. कामला-1 श्रीमती अर्पणा देवी पत्नी श्री संजीवन सिंह कामला डा0 गांव सिहुन्ता गरनोटा तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. कामला-2 श्रीमती निशा द े वी पत्नी श्री दलबीर सिंह डा0 गांव कामला गरनोटा तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
32. कथेट बाला श्रीमती मधु श्री विजय पत्नी देव डा0 साहला तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री राज कुमार प त्र ु सिंह गांव श्री रनो घंघर डा0 साहला तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. चमड़ोई श्री अंग्रेज सिंह पुत्र क्रिशन सिंह गांव श्री रोधा मनहुता डा0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. गोधरा श्रीमती मलका पत्नी प ्र मोद सिंह गांव श्री साहला गोधरा डा0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. छतरील श्रीमती प्रभा देवी पत्नी श्री कुलदीप सिंह गांव डा0 साहला छात्रील भटियात तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. फलाहड़ श्रीमती शीला कुमारी श्री आशीष पत्नी क ु मार गांव व डा0 साहला तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. द्रुम्मा श्रीमती दुर्गो देवी पत्नी अशोक कुमार श्री गांव गतीयाला दी धार, साहला तह0 डा0 जिला चम्बा भटियात हि0 प्र0।
6. भटोलां दा वासा श्री रमेश कुमार पुत्र श्री पंजाबो गांव झोला डा0 साहला तहसील जिला चम्बा भटियात हि0 प्र0।
7. कथेट श्री बलवान सिंह पुत्र च ै न सिंह गांव श्री कथेत पटका डा0 तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
33. काथला श्री कुमार शशि दालदी प ु त्र श्री राम गांव व डा0 काथला तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री सुमित कुमार गायत्री प ु त्र श्री गांव राम डा0 गरनियाडा तह0 काथला जिला सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0। 1. कुफरू श्रीमती सुमना द े वी श्री संजू राम पत्नी गांव क डा0 ुफरू काथला तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. नहाणा श्री सरण दास पुत्र श्री टोला राम गांव नहाना काथला तह0 डा0 जिला चम्बा सिहुन्ता हि0 प्र0।
3. काथला क मारी रचना पत्नी श्री ु मनोहर लाल गांव डा0 काथला धलेटा जिला तह0 सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0।
4. प्लाह द्रमण श्री करतारो सिंह पुत्र गांधी राम गांव श्री डा0 प्लाहद्रमण काथला तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. भियोरा श्रीमती नीलमा द े वी पत्नी श्री प्रकाश चन्द डा0 गांव भियोरा काथला तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
34. खड़ेडा श्रीमती उर्मिला/ रूमला पत्नी श्री स ु र ं े गांव दर सिंह बासा डा0 होबार तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री पवन कुमार प ु त्र श्री ब्यास देव डा0 गांव तलाटू तह0 होबार जिला भटियात चम्बा हि0 प्र0। 1. महोट श्रीमती आशो पत्नी श्री राज गांव वेट द े स डा0 तह0 होबार भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. मनोला श्री प्रीतम चन्द पुत्र श्री चोधरी गांव मनोला होबार तह0 डा0 चम्बा भटियात जिला हि0 प्र0।
3. खड़ेडा श्रीमती वीना द े वी पत्नी श्री संजय कुमार गांव बासा डा0 होबार जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
4. घरूई तलाटू श्री परवीन कुमार पुत्र हरी सरवन गांव श्री तह0 भटियात तलाटू जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. ओहरा श्रीमती पिंकी द वी े पत्नी श्री केवल कुमार गांव ओहर डा0 होबार जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
35. खनोड़ा श्रीमती सुमन देवी बलवान पत्नी श्री गांव सिंह थौंना जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री मलकीत सिंह स ु नीत प ु त्र श्री सिंह गांव खानोडा जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. झुलाड़ा श्रीमती त्रिषाला देवी पत्नी श्री शाम लाल गांव जिला आरला चम्बा हि0 प्र0।
2. नरबाड़ी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री धर्मो राम गांव मोबयाल नरवाडी जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. खरेड़ा श्रीमती रीता द े वी पत्नी श्री लविन्द्र सिंह मोबयाल गांव खरेडा जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. खनोड़ा श्री विनोद कुमार पुत्र श्री उत्तम सिंह गांव मोबयाल खानोडा जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. घट्‌टा श्रीमती रीना द े वी नरेंद्र सिंह पत्नी श्री गांव जिला घट्‌टा चम्बा हि0 प्र0।
36. खरगट द े वी श्रीमती राधा वलदेव पत्नी श्री राज गांव भालडा डा0 खरगट सिहुंता तहसील चम्बा जिला हि0 प्र0। श्री बोबित सिंह प ु सिंह त्र श्री चमन चम्बा जिला हि0 प्र0। 1. मंझोई श्री अजय कुमार पुत्र श्री कीमत राम गांव डाकघर सलहोटू खरगट तहसील सिहुंता जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. गुढाल श्रीमती मलका द वी े पत्नी श्री रविन्दर सिंह विठल डा0 गांव सिहुन्ता खरगट तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. भुज्जल-1 श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री कौर राम गांव भूजल डाकघर खरगट सिहुंता जिला तहसील चम्बा हि0 प्र0।
4. दुप्पर-1 श्रीमती प जा ू द े वी पत्नी श्री दीपक कुमार खरगट गांव व डा0 तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. धरवाई श्रीमती अंजना देवी पत्नी श्री बालक राम खालसा डा0 गांव सिहुन्ता खरगट तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. दुप्पर-2 श्रीमती प जा ू द े वी पत्नी श्री मनोज कुमार गांव डा0 विलपुर खरगट तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. भुज्जल-2 श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री बलराम सिंह गांव डा0 खरगट द्रमण जिला तह0 सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0।
37. क ुड्‌डी श्रीमती किरण बाला श्री पत्नी क े वल कृष्ण गांव बासा डा0 कुड्‌डी भटियात तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री सुख देव प त्र ु विष्णु राम स्व0 श्री स र ू े ह गांव डा0 कुड्‌डी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. बौहड़ा श्रीमती रीना द े वी विभिषण विधवा श्री क ु मार गांव बोहडा डाकघर क ुड्‌डी भटियात तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. थनोली श्री राज कुमार पुत्र जलो राम गांव श्री स इ े र् यां डाकघर कुड्‌डी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. देलग श्रीमती शन्कुतला देवी श्री अमर सिंह पत्नी गांव चांतै ड ू डा0 कुड्‌डी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. द्रमण श्रीमती रीनू देवी पत्नी श्री स्वरूप कुमार गांव डा0 कुड्‌डी द ्र वड भटियात तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. पंजोला श्री कुलदीप क मार ु पुत्र श्री पूर्ण चन्द गांव डाकघर सियुला क ुड्‌डी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. बरुला, श्रीमती सरौती द े वी श्री लेख राज पत्नी प जवाहर ं डा0 गांव तहसील कुड्‌डी चम्बा भटियात जिला हि0 प्र0।
7. कुड्‌डी श्रीमती प ु ष्पा द ेवी राज कुमार पत्नी श्री गांव व डा0 कुड्‌डी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
38. क ुडनू श्री करम चन्द पुत्र श्री जलो राम गांव क ु ठ हड़ े डा0 च ु वाड़ी जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री अनिल कुमार प ु त्र श्री मदन लाल गांव डा0 भुकडू़ च ु वाड़ी जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. झनूईं श्रीमती सीमा द े वी राजकुमार पत्नी श्री गांव अ ं डा0 गरेहड च ु वाडी जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. भुकडू श्री सरनो प ु त्र श्री गांव भुकडू़ भंगाली जिला डा0 च ु वाड़ी चम्बा हि0 प्र0।
3. छाम्ब श्री गान्धी राम पुत्र श्री चतरो गांव अहाता चुवाड़ी जिला डा0 चम्बा हि0 प्र0।
4. कुठेहड़ श्रीमती स ु षमा द े वी पत्नी श्री नरेन्द्र गांव क ु ठ हड़ े डा0 चुवाडी जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. कुडनू श्रीमती स ुरेखा द वी े पत्नी श्री राकेश गांव क ु ठ े च ु वाडी हड़ डा0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
39. म ल े श्री प्रकाश चंद पुत्र फकिरू श्री राम म े ल गांव व डा0 तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री राजीव कुमार प ु त्र गरगेश श्री कुमार गांव व डा0 म े ल तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. महाड़ा दा मौहल्ला श्री कर्ण सिंह पुत्र श्री प ृ सिंह गांव व डा0 थी डलहौजी म ल े तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. घुडईंयां मनारिया दा नराड श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री सनाको राम गांव म ेल तह0 म े ल डा0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. पारला मेल श्रीमती सुलेखा पत्नी श्री प्रवीन सिंह गांव व म ल े तह0 डा0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. भोटन श्री सुनील कुमार उर्फ सुनील सिंह पुत्र श्री चन्द गांव प्रकाश गोचर डा0 मेल तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. द्रमण श्रीमती रंजीता ठाकुर पत्नी श्री मुकेश कुमार गांव द्रम्मण डा0 मेल तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. नेकी श्रीमती सुरेश कुमारी पत्नी श्री राजेश कुमार डा0 मेल गांव नेकी जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
7. तेंई श्रीमती सुनीता कुमारी पत्नी श्री महिंदर सिंह तह0 गांव त इ े र् डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
40. मलून्डा वर्मा दिव्या ज्योति सरदार पुत्री श्री गांव बडडेड सिंह डा0 मलुण्डा तह0 जिला भटियात चम्बा हि0 प्र0। श्री अनूप कुमार प ु त्र श्री चरण सिंह गांव ब्हुआ डा0 तह0 मलुण्डा जिला भटियात चम्बा हि0 प्र0। 1. लुहानी श्री मंजीत कुमार पुत्र विक्रम सिंह गांव श्री डा0 मलुण्डा लोहानी जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
2. बिहाली श्रीमती आशा द े वी पत्नी श्री बजिंदर सिंह डा0 गांव खाफ्रोती मलुण्डा तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. बनेई श्रीमती अंजना कुमारी श्री अशोक पत्नी क ु ज ु कानी मार गांव डा0 मलुण्डा तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. मलून्डा श्रीमती अनिता द े वी पत्नी श्री मदन लाल ग ुवालनु डा0 गांव भटियात मलुण्डा तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0
5.कलहम श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जगदीश चंद गांव डा0 मलुण्डा ख्लोतू जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
6.भवलेड श्री गगन सिंह पुत्र श्री भगत सिंह गांव डा0 मलुण्डा बबलेड जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
7. जाजडी श्रीमती प जा ू द े वी पत्नी नवनीत श्री क मार ु गांव दद्रल्ला डा0 मलुण्डा तह0 जिला चम्बा भटियात हि0 प्र0।
41. मलूडा द े वी श्रीमती पुष्पा स ु र दर ं े पत्नी श्री कुमार गांव एलेन नाली डा0 बाथरी तहसील डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री पंकज कुमार गांव प ु त्र श्री स ु कडांईबाई डा0 बाथरी तहसील जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। 1. सुकडांईबाई श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री संजय कुमार गांव सुकडांईबाई डा0 तहसील बाथरी डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. ऐलननाली श्रीमती निशा द े वी पत्नी आशीष श्री क ु मार गांव एलेन नाली डा0 बाथरी डलहौजी तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. मलूडा श्रीमती किरण द वी े पत्नी श्री चमन लाल गांव मलूडा डा0 बाथरी तहसील डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. कफला श्री रमण कुमार पुत्र धर्म चंद गांव काफला बाथरी तहसील डा0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
5. मटियाना श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री साहबो राम गांव डा0 बाथरी मटियाना जिला चम्बा हि0 प्र0।
42. मनहूता श्रीमती रीता क ु श्री मारी पत्नी अशोक कुमार गांव मनहुता जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री शिव कुमार प त्र ु श्री रतनो राम गांव पारला मन्हुता जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. सियूण श्री इंद्र सिंह पुत्र श्री रूमाल सिंह गांव मन्हुता जिला सियूंण चम्बा हि0 प्र0।
2. बैला श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री अजमेर सिंह गांव जिला चम्बा कुट हि0 प्र0।
3. मनहूता श्रीमती ऊषा द वी े न क े राज पत्नी श्री गांव व डाकघर मनहूता जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. पारला मनहूता श्री बलवीर पुत्र श्री च द गांव कुट ं प्रताप जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. द्रौणी श्रीमती अंजना देवी पत्नी श्री शाम लाल गांव जिला लडेरा चम्बा हि0 प्र0।
43. मनोला श्रीमती रजनी देवी रवि पत्नी श्री क ु मार गांव गोली डा0 गोली तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। श्री रविन्द्र कुमार म ु लखो प ु त्र श्री गांव टिकरू डा0 गोली तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। 1. टिकरू श्रीमती कुसम लता पत्नी श्री राकेश गांव डा0 गोली टिकरू जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
2. मनोला श्रीमती आरती द े वी पत्नी श्री कस्तुरी गांव डा0 गोली लोहारका जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
3. गोली श्री बिटटू राम पुत्र श्री राज गांव गोली ह ं स तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. गरंगड श्री महेसु राम पुत्र श्री चतरो राम गांव गरगड गोली तह0 डा0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. जोकना श्री अशोक कुमार पुत्र श्री अमरो गांव घरेड तह0 डा0 गोली डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. मधियार श्रीमती उर्वषी द वी े पत्नी श्री जगदीश गांव गोली मधियार डा0 तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. छाणा श्रीमती कुता द े वी गाहलोराम पत्नी श्री गांव छाना डा0 गोली तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
44. मोरनू श्रीमती सन्देश क ु श्री मारी पत्नी घुरको राम डाकघर क े हल तहसील जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। श्री शेर सिंह प त्र ु श्री पूरण चन्द गांव धादुई डा0 केहल तहसील डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. कल्लर श्री संजीव कुमार पुत्र चुनी लाल गांव श्री कल्लर क हल े डा0 तहसील डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. कन्याडका श्रीमती सोनी द वी े पत्नी श्री संजीत कुमार गांव का कनियाद फाटी डाकघर केहल तहसील डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. बकाण श्रीमती सुकन्या देवी पत्नी श्री संजय कुमार गांव कल्लर डाकघर तहसील क े हल डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. कैहल श्रीमती अंजली द े वी पत्नी श्री प्रदीप राणा गांव कैहल डा0 कैहल जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
5. ललहेड श्री मंजीत सिंह पुत्र श्री जगर नाथ गांव क हल े क हल े डा0 तहसील डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
45. मोरठू श्रीमती वीना क ु श्री मारी पत्नी गांव प र्ण ू सिंह डाकघर भाटी मोरठू जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री विक्रम सिंह प ु सिंह त्र श्री मोहर मोरठू गांव डा0 मोरठू जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. मोरठू श्री राज पाल सिंह पुत्र श्री बर्फी राम गांव डाकघर मोरठू बरूही जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. खुआड़ा श्रीमती कमला द वी े पत्नी श्री बलवान सिंह खुवाडा डाकघर गांव जिला चम्बा मोरठू हि0 प्र0।
3. भाटी श्री नूरदीन पुत्र श्री यसुफ दीन गांव धार जिला चम्बा डा0 मोरठू हि0 प्र0।
4. झलू श्रीमती नीरू द े वी विनोद कुमार पत्नी श्री डाकघर गांव झलू मोरठू जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. भटलार्ड़ी श्रीमती वीना द े वी पत्नी श्री महिन्द्र सिंह गांव हथियां डा0 मोरठु तह0 जिला सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0।
46. मोतला द े वी श्रीमती रक्षा रणजीत पत्नी श्री सिंह गांव खोहरा तह0 डा0 धुलारा जिला सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0। श्री संजीवन सिंह सरदार प ु त्र श्री सिंह गांव मोतला तह0 डा0 धुलारा जिला सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0। 1. सुरियाड श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सेठ राम गांव फाट डा0 धुलारा तह0 चम्बा सिहुन्ता जिला हि0 प्र0।
2. कुठारा श्री तिलक राज पुत्र प हलाद राम गांव ्र श्री क ु डा0 धुलारा ठारा जिला तह0 सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0।
3. रिहाली श्रीमती निशा द े वी पत्नी श्री सुनील दत गांव डा0 रिहाली धुलारा तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. थकोली श्रीमती रेखा देवी पत्नी चमन सिंह गांव श्री सरली डा0 धुलारा तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. नलोह श्रीमती रेखा देवी पत्नी राकेश कुमार गांव श्री व डा0 नलोह तह0 चम्बा सिहुन्ता जिला हि0 प्र0।
6. मोतला श्रीमती रीतू देवी पत्नी श्री सुमन कुमार गांव डा0 धुलारा मोतला जिला तह0 सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0।
7. ठठरा श्री ओंकार सिंह पुत्र प ्र हलाद राम गांव श्री द्रौण डा0 धुलारा तह0 चम्बा सिहुन्ता जिला हि0 प्र0।
47. नगाली चन्द श्री सुभाष प ु त्र श्री केशव राम डा0 गांव चलाड़ी बगडार तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। श्री राज कुमार प त्र ु श्री प चन्द ्रीतम डा0 गांव धार तह0 बगडार जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। 1. मझधार श्रीमती सुरिन्दरा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार मझधार डा0 गांव बगढार तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. संजपोई श्री संजय कुमार पुत्र ब को ं राम गांव श्री बगडार जनोली डा0 जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
3. नगाली श्री उत्तम चन्द पुत्र अमर नाथ गांव श्री बगडार चचारा डा0 जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
4. रंगड श्रीमती निशा द े वी विजय कुमार पत्नी श्री गांव डा0 चलाड़ी बगढार तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. धार श्रीमती सुनीता पत्नी श्री मान सिंह धार डा0 बगढार तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
48. न ै नीखड श्रीमती कमलेश भारद्वाज पत्नी श्री सिंह गांव रणजीत व डा0 नैनीखड तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री संजीव कुमार करतार प ु त्र श्री सिंह गांव डुडियारा ब गला ं डा0 न ै नीखड तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. कैहलू श्री रविन्द्र कुमार पुत्र प र्ण चन्द गांव ू श्री क ै न ै नीखड हलू डा0 जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
2. सेल श्री मनीश कुमार पुत्र श्री करतार सिंह गांव न ै नीखड स े ल डा0 तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. लाहडू श्री धर्म चन्द पुत्र श्री पल्लथी गांव लाहडू नैनीखड तह0 डा0 जिला चम्बा भटियात हि0 प्र0।
4. नैनीखड कस्बा श्रीमती नीना द े वी पत्नी श्री अनिल प्रसाद गांव व डा0 नैनीखडड जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
5. नैनीखड जरेई श्रीमती शिवानी सोहल पत्नी श्री विजय सिंह गांव व डा0 नैनीखडड जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
6. टिकरी श्रीमती लाम्बी द ेवी श्री देव राज पत्नी डा0 गांव अ ं गलोट नैनीखडड तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. बेढल श्रीमती दर्शना द ेवी राज कुमार पत्नी श्री गांव ब डल े डा0 न ै नीखडड तह0 जिला चम्बा भटियात हि0 प्र0।
49. ओसल श्रीमती बंदना देवी पत्नी श्री गांव कमलजीत ओसल डा0 बाथरी तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री कुंज लाल पुत्र च द ं श्री किशन गांव डा0 अधि तह0 बाथरी जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। 1. सेर श्रीमती मीरा देवी पत्नी शाम लाल गांव श्री गरगड़ कड़ीयाटी डा0 बाथरी तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. देवी देहरा श्रीमती इंदु देवी पत्नी ह म े राज गांव श्री ल ु ठनु डा0 बाथरी तह0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
3. भटोली श्री अजय कुमार पुत्र साधु राम गांव श्री र े हभटोली डा0 बाथरी जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
4. ओसल श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री सुनील कुमार गांव डा0 बाथरी ओसल तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. खडंदर श्रीमती पायल शर्मा पत्नी श्री राजेश कुमार खंडन्दर डा0 गांव बाथरी तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. नगेला श्री उतम चन्द पुत्र श्री अमर नाथ गांव निचला गुनियाला डा0 व डलहौजी तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. गुनियाला श्री विपन कुमार पुत्र क ष्ण चंद गांव ृ श्री ग ुनियाला डा0 अप्पर व डलहौजी तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
50. पधराटू श्रीमती निशा देवी विक्रम पत्नी श्री गांव बगुड़ी डा0 गोली तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। श्री सरोज कुमार प ु त्र श्री चमरू राम ठंडा पानी गांव डा0 गोली तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। 1.आर एफ कालाटोप श्रीमती सरला द े वी श्री विजय पत्नी क ु मार गांव लक्कड़मंडी डा0 व तहसील डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. मटोला श्री रमेश कुमार पुत्र म शी ु ं राम गांव श्री गोली मटोला डा0 तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. पधरोटू श्रीमती रीना द े वी अश्वनी पत्नी श्री क ु मार गांव टिककर डा0 गोली तहसील डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. भगुडी श्री त्रृषि कुमार पुत्र म ु लख राज गांव श्री दनुनु डा0 गोली तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. द्रवड शून्य (कोई भी प्राप्त नहीं नामाकंन ह ु आ है)।
51. परसियारा सिंह श्री नारायण प ु त्र श्री भरती राम गांव व डा0 जिला परसियारा चम्बा हि0 प्र0। श्री ज्ञान चंद प त्र ु श्री श्रीधर गांव डा0 मिहाड जिला परसियारा चम्बा हि0 प्र0। 1. परसियारा श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश गांव व डा0 परसियारा जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. सरोहफाटी श्रीमती प ु ष्पा द वी े पत्नी श्री अजय कुमार डा0 गांव जुड़द्रमण परसियारा जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. रूपैणा श्रीमती सावित्री देवी श्री भगत राम पत्नी गांव डा0 तलाई परसियारा जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. कोठीपदर श्रीमती रानो देवी पत्नी रमेश चन्द गांव श्री डा0 कोठी पदर परसियारा जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. घटूणा श्रीमती मनू पत्नी श्री क ु मार गांव अजय परसियारा छोउ डा0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
52. परछोड़ श्री कुमार रमेश प ु त्र श्री ज्ञान चंद व गांव डा0 परछोड तहसील जिला भटियात चम्बा हि0 प्र0। श्री प्रमोद सिंह प त्र ु श्री लच्छो राम गांव डा0 बरला प ल ु घटासनी भटियात तहसील चम्बा जिला हि0 प्र0। 1. घटासनी पुल श्री अशोक कुमार पुत्र श्री पूर्ण चंद गांव बुर्ज डा0 घटासनी प ल ु भटियात तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. लाहड़ू श्रीमती नीति देवी पत्नी श्री अजय कुमार गांव डा0 परवाई घटासनी पुल तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0
3. परछोड़ श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी श्री राज कुमार परछोड गांव व डा0 तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. नडल श्रीमती सुकिना बेगम पत्नी श्री शामदीन गांव डा0 परछोड नडडल भटियात तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. हाथीधार श्री सोम पुत्र श्री ज्ञान सिंह गांव लाहरू पुल डा0 घटासनी प ल ु भटियात तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. चिनिहा श्री बंसी लाल पुत्र श्री क े राम गांव बगोथ शो डा0 घटासनी प ल ु भटियात तहसील जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. बरला श्रीमती काजल कुमारी पत्नी श्री संजय कुमार गांव बाग बन्देरा डा0 घटासनी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
53. प खरी ु द े वी श्रीमती बीना संजय पत्नी श्री क ु मार गांव कंडा डा0 बनीखेत तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। श्री विशाल टंडन प ु त्र श्री ज्ञान चंद गांव पुखरी डा0 बनीखेत तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। 1. पुखरी-1 श्री गुरमीत सिंह पुत्र मलख राज गांव श्री प ु बनीखेत खरी डा0 जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
2. पुखरी-11 श्रीमती रजनी द े वी पत्नी श्री जगदीश गांव प ु डा0 बनीखेत खरी तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. उघराल श्री पवन कुमार पुत्र श्री होशियारा राम गांव उगराल डा0 बनीखेत तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. सुर्खीगला श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी श्री दिवेंद्र सिंह स ु र्ख्ािगला डा0 गांव तह0 बनीखेत डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. बैकुण्ठनगर श्री सुभाष कुमार पुत्र चतरो राम गांव श्री डा0 ब ै क ु न्ठनगर बनीखेत तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. कण्डा-1 श्रीमती स ु मन द े वी राज कुमार पत्नी श्री डा0 गांव क ंडा-1 बनीखेत तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. कण्डा-11 श्रीमती आशा पत्नी श्री कुमार गांव राज कण्डा-11 डा0 बनीखेत तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
54. रायपुर प ु त्र श्री राज मल श्री प्रहलाद गांव खारे दा द्रबड डा0 रायपुर जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री सुरेश कुमार प त्र ु श्री जालम सिंह गांव ब ु र्जा जिला डा0 रायपुर चम्बा हि0 प्र0। 1. चौउआ श्रीमती घाटो द वी े अशोक पत्नी श्री कुमार गांव चौऊआ डा0 रायपुर तह0 जिला चम्बा भटियात हि0 प्र0।
2. बलोह श्रीमती अंजू देवी पत्नी नरेश कुमार गांव श्री च े ली डा0 रायपुर तह0 चम्बा भटियात जिला हि0 प्र0।
3. फगोट श्रीमती रीना द े वी पत्नी श्री संजय कुमार डा0 गांव फागोट रायपुर तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. मुराड श्रीमती बीना द े वी पत्नी श्री रूफलु राम गांव मुरार डा0 रायपुर तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. रायपुर कस्वा श्री अनिल कुमार पुत्र श्री यशपाल शर्मा गांव रायपुर तह0 व डा0 चम्बा भटियात जिला हि0 प्र0।
6. रायपुर जरेई श्री विकास सिंह पुत्र रतन सिंह गांव श्री नेल डा0 रायपुर तह0 चम्बा भटियात जिला हि0 प्र0।
7. कुडडी श्री जीवन कुमार पुत्र श्री सोतदत्त निवासी क डा0 रायपुर ुडडी जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
55. रजे श्रीमती क ु षमलता नवीन पत्नी श्री क ु मार गांव सनेड जिला डा0 रजेई चम्बा हि0 प्र0। श्री कुषल कुमार प ु त्र श्री वृज लाल प ूंगा डा0 गांव रजेई जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. भोट श्री सुनीतो राम पुत्र परमा राम गांव श्री गरनोटा भौंट डा0 तह0 सिंहुता जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. पुखरू श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री सुफल राम गांव गरनोटा पुखरू डा0 तह0 सिंहुता जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. सरोग श्रीमती राणी द वी े म ूल राज पत्नी श्री रजेई गांव सरोग डा0 तह0 सिंहुता जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. सनेड श्रीमती न ै न्सी देवी पत्नी श्री प्रशांत कुमार गांव केहरा डा0 रजेई तह0 जिला सिंहुता चम्बा हि0 प्र0।
5. रजेई श्रीमती वविता द े वी पत्नी श्री जुल्फी राम गांव भडे़ला डा0 रजेंई जिला तह0 सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0।
56. रूलियानी श्रीमती उर्मिला पत्नी द े वी श्री स ं जीव कुमार गांव धरोटा डा0 व तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0 श्री मनीष कुमार राजिंदर प ु त्र श्री क ु मार गांव भिडनी डा0 व तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0 1. धरोटा श्रीमती आरती द े वी पत्नी श्री सुधीर कुमार गांव धरोटा डा0 व तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. भडीनी श्रीमती पम्मी द े वी पत्नी श्री धीरज कुमार डा0 व गांव भिडनी जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
3. रूलियानी श्री विजय कुमार पुत्र रतन चन्द गांव श्री रूल्यानी डा0 व तह0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
4. रोहला श्रीमती किरण द वी े पत्नी श्री राकेश कुमार उकाल डा0 व गांव तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. फरोटका श्रीमती अंजू देवी पत्नी श्री संजीव कुमार गांव फरोटका डा0 व तह0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
6. भडियाटा श्री कमलेश पुत्र श्री गांव बदियाटा म ु न्षी तह0 व डा0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. धानेरनी श्री देस राज पुत्र श्री म ु ं राम गांव धनेरनी षी तह0 व डा0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
57. साडल श्री प त्र ु राजमल श्री मचलू गांव डा0 गादियाड़ा रायपुर तहसील जिला भटियात चम्बा हि0 प्र0। श्री तिलक सिंह प ु त्र श्री रूमाल गांव सिंह दोठ भटियात तहसील चम्बा जिला हि0 प्र0। 1. केलन श्रीमती शांति द वी े पत्नी श्री कन्हैया राम डाकघर गांव कोठी रायपुर तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. साडल श्री कुशल पठानिया प ु त्र श्री सरनजीत सिंह डाकघर गांव झमेरटू रायपुर तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. चलाडी श्रीमती निको द े वी पत्नी श्री ठाकुर सिंह गांव डाकघर पुखर रायपुर तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. कुठेड श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री महिंदर सिंह गांव डाकघर रायपुर मनूह जिला चम्बा भटियात हि0 प्र0।
5. दोठ श्रीमती नीना बीबी पत्नी श्री मुहमद शफी गांव गछियार डाकघर रायपुर तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
58. समलेउ कान्त श्री नरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मदन लाल गांव व डा0 तह0 समलेउ जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। श्री राजकुमार प त्र ु चन्द श्री किशन क ंडेई गांव डा0 च ु हन तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. कण्डेई-1 श्री सुभाष चन्द पुत्र प्रितम सिंह गांव श्री क ड ं इ े र् डा0 चुहन तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. कण्डेई-11 श्रीमती शारदा द वी े पत्नी श्री बलवन्त सिंह गांव कंडेई डा0 चुहन तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. झिकला समलेउ श्रीमती सुमित्रा द े वी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह गांव व डा0 समलेउ जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
4. उपरला समलेउ श्रीमती अंजू पत्नी श्री सिंह गांव व उधम तह0 डा0 समलेउ डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. गुरुद्वारा कलोनी श्री बलदेव सिंह पत्नी श्री ओंकार सिंह गांव व डा0 समलेउ तह0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
6. ऑफिसर कलोनी श्री बलराम पुत्र श्री ज्ञान चन्द गांव व डा0 समलेउ तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0
7. द्रबड़ श्रीमती रीता द े वी क लभूषण ु पत्नी श्री गांव व डा0 समलेउ जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
59. समोट श्रीमती ज्योतिका म हरा े श्री पत्नी सरेंदर सिंह मेहरा गांव डा0 घरोती समोट जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री कुलदीप सिंह प ु त्र श्री चमरू राम हार गांव डा0 समोट जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. जसूर श्री सरेंदर पुत्र श्री चुनी लाल गांव जसूर समोट जिला डा0 चम्बा हि0 प्र0।
2. भटका श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री रोशन लाल डा0 गांव भटका समोट जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. कस्बा समोट श्रीमती किरण बाला पत्नी श्री नवीन कुमार डा0 समोट गांव व तह0 जिला सिहुन्ता चम्बा हि0 प्र0।
4. समोट-11 श्री करमजीत सिंह पुत्र माधो राम गांव व समोट जिला डा0 चम्बा हि0 प्र0।
5. हार श्री संजीवन पुत्र श्री क ु लदीप सिंह गांव हार डा0 समोट जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. घरोटी श्रीमती सत्या द े वी पत्नी श्री मनोज कुमार गांव घरोटी डा0 समोट जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. डुखर श्रीमती पिंकी द वी े वीर सिंह पत्नी श्री गांव डुखर डा0 समोट तह0 सिंहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
8. डैंठा श्रीमती सिमरता पत्नी चमन सिंह गांव श्री समोट द न्था े डा0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
9. अधवाड़ श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री सरवन कुमार गांव दुघ डा0 समोट जिला चम्बा हि0 प्र0।
60. शेरपुर श्री सुनील कुमार प ु त्र श्री चमन लाल डा0 गांव पंडोल शेरपुर जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री उज्जवल कुमार प ु त्र श्री कर्ण सिंह गांव चोहडा डा0 शेरपुर जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. शेरपुर-1 श्रीमती बिम्मी द वी े पत्नी श्री चमन लाल शेरपुर गांव व डा0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. शेरपुर-2 श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी श्री राज कुमार खरीरा डा0 गांव शेरपुर चम्बा जिला हि0 प्र0।
3. चोहडा श्रीमती विघा पत्नी श्री भगणू राम गांव चौहडा शेरपुर जिला डा0 चम्बा हि0 प्र0।
4. ककियाना श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश गांव ककियाना डा0 शेरपुर जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. पण्डोल श्रीमती सीमा द े वी पत्नी श्री प्रवीन कुमार गांव पंडोल डा0 शेरपुर जिला चम्बा हि0 प्र0।
61. सिहुन्ता श्री अनिल कुमार प ु त्र श्री अमर नाथ गांव मलाडा डा0 व तह0 सिहुंता हि0 जिला चम्बा प्र0। श्री मदन सिंह प त्र ु श्री राम खेमदी गांव राख डा0 व तह0 सिहुंता जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. निचला मलाडा श्रीमती रंजू देवी पत्नी श्री नारायण सिंह गांव निचला मलाडा डा0 व सिहुन्ता जिला तह0 चम्बा हि0 प्र0।
2. सिहुन्ता-1 श्रीमती नीशा पत्नी श्री लतीफ मोहम्मद गांव व तह0 सिहुन्ता डा0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. गोजू श्रीमती रचना द े वी पत्नी श्री सुदेश कुमार गांव डा0 तह0 व सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. सिहुन्ता-11 श्री राजीव कुमार पुत्र रमेश चंद गांव, श्री सिहुंता डा0 व तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. राख टियुकरा श्री कुलदीप सिंह पुत्र रतन चंद गांव श्री राख डा0 तह0 व सिहुंता जिला चम्बा हि0 प्र0।
6. ओथड़ा श्री वीरेंदर कुमार पुत्र सोम दत गांव श्री उपला मलाडा डा0 व तह0 जिला सिहुंता चम्बा हि0 प्र0।
7. नयाही श्रीमती कंचना द वी े पत्नी श्री केहर सिंह भलेरवासा डा0 व गांव सिहुन्ता जिला तह0 चम्बा हि0 प्र0।
62. सुदली श्री जगदीश चन्द प ु त्र श्री जेसी राम गांव व डा0 सुदली तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री रणजीत सिंह भेकड राम प ु त्र श्री स ं गांव धारा डा0 सुदली तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। 1. सुदली श्री अजय कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द गांव व डा0 सुदली तह0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
2. लाहड़ी श्रीमती ममता द े वी जगमोहन पत्नी श्री सिंह गांव चम्बी डा0 सुदली तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. सिंहारु श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री सुखदेव सिंह गांव डा0 सुदली स ं धारा जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
4. दाल श्रीमती वन्दना द वी े पत्नी श्री राम सिंह गांव दाल डा0 सुदली जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
5. उलेड श्री रविन्दर सिंह पुत्र अमर नाथ गांव श्री बासा डा0 सुदली तह0 जिला चम्बा डलहौजी हि0 प्र0।
63. स ु रपडा श्रीमती रूमला देवी पवन पत्नी श्री क ु मार गांव तला जिला डा0 समोट चम्बा हि0 प्र0। श्री कर्म चंद प त्र ु राम श्री सोहना गांव कुई डाकघर टिक्करी जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. गुमराह श्री उतम चंद पुत्र श्री छोटा राम गांव गलीड परसियारा डाकघर जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. कूई श्रीमती रजनी द े वी पत्नी श्री शाम लाल डाकघर गांव नालटू चम्बा टिक्करी जिला हि0 प्र0।
3. सुरपडा श्रीमती स ृ ष्टा द वी े पत्नी श्री अजय कुमार गांव बेहरू डा0 समोट जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. खोला श्रीमती शम्मी द वी े पत्नी सुरिन्दर श्री क ु मार गांव पदर डाकघर समोट जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. तला श्री पप्पू पुत्र श्री पृथी गांव तला सिंह जिला डाकघर समोट चम्बा हि0 प्र0।
64. टप्पर श्री संजीव कुमार प ु त्र श्री राज कुमार डा0 गांव कन्नेड शेरपुर तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। श्री रमेश कुमार प ु जगदीश त्र श्री चन्द गांव घट डा0 शेरपुर तह0 जिला डलहौजी चम्बा हि0 प्र0। 1. चकरा श्रीमती सवित्रा द वी े श्री जगदीश पत्नी चन्द गांव सम्मा डा0 शेरपुर तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. टप्पर श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी श्री शाम लाल गांव घट डा0 शेरपुर जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
3. धुनेरा श्रीमती आशा द े वी पत्नी श्री अजय कुमार गांव धुनेरा डा0 शेरपुर तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. कन्याडका श्री बलदेव राज पुत्र बाबू राम गांव श्री डा0 कनियाड़का शेरपुर तह0 डलहौजी जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. कुठहेड श्री सोहन सिंह पुत्र बाबू राम गांव श्री कुठहेड शेरपुर डा0 जिला तह0 डलहौजी चम्बा हि0 प्र0।
65. तारागढ़ श्री सिकन्दर कुमार प ु मुंषी राम त्र श्री गांव जाजड़ी डा0 तारागढ़ तह0 जिला भटियात चम्बा हि0 प्र0। श्री विजेंदर कुमार प ु त्र श्री गान्धो राम गांव कालाफाट डा0 तारागढ़ तह0 जिला भटियात चम्बा हि0 प्र0। 1. डंगाली श्रीमती अनीता कुमारी पत्नी श्री सोहन सिंह डा0 गांव लुधियॉं तारागढ़ तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. कालाफाट श्रीमती स ष्टा ृ द े वी पत्नी श्री अर्जुन सिंह डा0 गांव कालाफाट तारागढ़ तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. कालन श्री जोगिंदर पाल पुत्र श्री नानकू गांव कालन ककीरा तह0 डा0 जिला चम्बा भटियात हि0 प्र0।
4. बैरिया श्रीमती नीना द े वी गोरखू राम पत्नी श्री गांव बरेऊ डा0 तारागढ़ तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. तारागढ़ श्रीमती ज्योति द वी े पत्नी श्री बिशम्बर दास गांव बही का बाग डा0 भटियात तारागढ़ तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
66. थुलेल सिंह श्री कुलदीप प ु त्र श्री चुहड़ सिंह गांव मगेई डा0 बलाना तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री रणजीत सिंह प त्र श्री धर्म चन्द ु थुलेल गांव डा बलाना तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. भंगयाई श्री कुलदीप सिंह पुत्र चुहड़ सिंह गांव श्री बलाना भंगेयी डा0 तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. अप्पर थुलेल श्रीमती बीनता द े वी पत्नी श्री गुरूमुख गांव थुलेल डा0 अप्पर सिहुन्ता बलाना तह0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. निचली थुलेल श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी श्री उत्तम चंद बलाना गांव व डा0 तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. अणई श्री मदन लाल पुत्र गोरख राम गांव श्री धनोट बलाना डा0 तह0 सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. बणोली श्रीमती सिमरता देवी पत्नी श्री सुदर्शन सिंह बनोली बलाना गांव सिहुन्ता जिला तह0 चम्बा हि0 प्र0।
67. टिकरी द े वी श्रीमती सोनू रविन्दर पत्नी श्री क ु मार गांव व डा0 टिकरी जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री अमर सिंह प त्र ु श्री राम भंडारी गांव ललोह डा0 टिकरी तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. कुमहारटा श्रीमती दर्शना द ेवी पत्नी श्री अंग्रेज सिंह डा0 गांव चिरंडी टिकरी तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. कथियाडी श्रीमती इन्दिरा देवी श्री चहुन राम पत्नी डा0 गांव बाडबेई टिकरी तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. पुखरेटा श्रीमती सुदर्शना देवी पत्नी श्री सुनीत सिंह गांव घोडसुम्भा डा0 तहसील टिकरी चम्बा सिहुन्ता जिला हि0 प्र0।
4. खाहर श्री चमन सिंह पुत्र श्री प ू र्ण चन्द गांव रलबोटा टिकरी तहसील डा0 जिला चम्बा सिहुन्ता हि0 प्र0।
5. टिकरी श्री रणजीत सिंह पुत्र बासी राम डा0 श्री तहसील टिकरी चम्बा सिहुन्ता जिला हि0 प्र0।
68. ट डी ु ं श्री पवन कुमार प ु त्र श्री चैन सिंह गांव बनोली डा0 ट ु ं चम्बा डी जिला हि0 प्र0। श्री सुभाष चंद पुत्र श्री जगदीश चंद नाला गांव अंदर जिला डा0 टुंडी चम्बा हि0 प्र0। 1. टुंडी कस्बा श्रीमती किरण पत्नी श्री प्रवीण कुमार गांव ट ंडी ु जिला व डा0 चम्बा हि0 प्र0।
2. धारना श्री राकेश सिंह पुत्र रविंदर सिंह गांव श्री धरना डा0 टुंडी जिला चम्बा हि0 प्र0।
3. बाड़ी श्री कुन्ज लाल पुत्र श्री हंस रज गांव बारी जिला चम्बा डा0 टुंडी हि0 प्र0।
4. बाग श्री चैन सिंह पुत्र श्री राम गांव बाग माना जिला चम्बा डा0 टुंडी हि0 प्र0।
5. छोंटलू श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री ब्रजेश गांव छोटलू जिला चम्बा डा0 टुंडी हि0 प्र0।
6. भराड़ी श्रीमती प जा कुमारी ू श्री सोनू गांव पत्नी लोंगनी ट डी ु ं डा0 जिला चम्बा हि0 प्र0।
7. बनोली श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश गांव बनोली डा0 टुंडी जिला चम्बा हि0 प्र0।
69. तुनुहटटी श्रीमती सुनीता देवी सुभाष पत्नी श्री च ं द गांव बरूला डा0 तुनुहटटी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। श्री तिलक राज प ु त्र श्री अमरो गांव कोलथी डा0 त ु न ु हटटी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। 1. हटली श्रीमती ह म सोनिया े पत्नी श्री शम्बू धीमान बरूला डा0 गांव त ु न ु तहसील हटटी चम्बा भटियात जिला हि0 प्र0।
2. रौणी-1 श्रीमती अनीता द े वी श्री किशोरी पत्नी लाल गांव रौणी डा0 तुनुहटटी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
3.रौणी-2 श्रीमती मीनू पत्नी श्री संजय कुमार गांव व डा0 तुनुहटटी तहसील जिला चम्बा भटियात हि0 प्र0
4. छम्बर श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री रंजीत गांव गरेनैडी डा0 तुनुहटटी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. डगोह श्री राजीव कुमार पुत्र सोम राज गांव श्री जन्द्राह डा0 तुनुहटटी तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
70. तुरकडा द े वी श्रीमती अंजू प ्र काश पत्नी श्री श्री जगदीश च द ं पुत्र श्री जसोल 1. गुलाहड श्रीमती रजनी वाला श्री गांधी राम पत्नी
च ं गांव द ्र द मण डा0 तह0 बनेट जिला भटियात चम्बा हि0 प्र0। गांव चाफडू डा0 रायपुर तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0। गांव डा0 सुगनार बनेट तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
2. मधियार श्री अशोक कुमार पुत्र मनख गांव द्रमण श्री तहसील डा0 बनेट चम्बा भटियात जिला हि0 प्र0।
3. गगाहर श्रीमती आशा द े वी द े स राज पत्नी श्री गांव चाफडू डा0 रायपुर तह0 भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
4. तुरकडा श्री राकेश कुमार पुत्र र ंगीलो राम गांव श्री डा0 बनेट डोडण तहसील भटियात जिला चम्बा हि0 प्र0।
5. कलेरा श्रीमती वीना द े वी पत्नी श्री चमन लाल गांव सोलता डा0 बनेट जिला तह0 भटियात चम्बा हि0 प्र0।
8270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 8311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

हस्ताक्षरित/- दुनी चन्द राणा (भा0प्र0से0), उपायुक्त जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला, 29 दिसम्बर, 2020

संख्याः गृह-बी(बी)2-6/2016-जेलज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तकु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श स,े हिमाचल प्रदेश कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में सहायक अधीक्षक जेल/कल्याण अधिकारी-एवं-सहायक अधीक्षक जेल वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग, सहायक अधीक्षक जेल/कल्याण अधिकारी-एवं-सहायक अधीक्षक जेल, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम है।

(2) ये नियम राजपत्र ( ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृाियां.--(1) अधिसूचना संख्याः गृह-बी(ए) 2-5/84-जेलज, तारीख 02-08-2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कारागार विभाग, सहायक अधीक्षक जेल, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2001 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है। 8312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 (2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम-2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

(मनोज कुमार), अतिरिक्त मुख्य सविच (गृह)।

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''उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्र्रदेश कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में सहायक अधीक्षक जेल/कल्याण अधिकारी-एवं-सहायक अधीक्षक जेल, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के

भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाः--सहायक अधीक्षक जेल/कल्याण अधिकारी-एवं-सहायक अधीक्षक जेल 2. पद (पदों) की संख्याः--23 (तेईस)

3. वर्गीकरणः--वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. वेतनमानः--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः--` 10,300-34800 ़ ` 4,600/ ग्रेड पे (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांंः--स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 14,900/प्रतिमास।

5. पद "चयन" है या "अचयन".--अचयन

6. सीधी भर्तीेे के लिए आयुः--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्तीे किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यथियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा म,ें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गोेंे और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गोें के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनेज्ञुय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायन्त्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञये है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त8313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञये नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमंलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणः--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः--(क) अनिवार्य अर्हता (ंएंंंं)ः--(i) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उतीर्ण की हो।

(ii) शारीरिक मापदण्डः--लम्बाई 5'-6'' (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछडा़ वर्ग गोरखा/डोगरा की दशा में 5'-4'') पुरूष अभ्यर्थियाें के लिए।

लम्बाई 5'-2'' (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछडा़ वर्ग गोरखा/डोगरा की दशा में 5'-0'') महिला अभ्यर्थियाें के लिए।

छाती केवल पुरूष अभ्यर्थियाें के लिए 31'' अविस्तारित

32'' विस्तारित( फुलाकर)

(29'' अविस्तारित, 30'' विस्तारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/गोरखा/ डोगरा अभ्यर्थियाें की दशा में)

(ख) वांछनीय अर्हता (एं) :--हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्तीे किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए, विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहींः--आयुः--लागू नहीं शैक्षिक अर्हता(ं एं) : हां, जैसी निम्न स्तम्भ संख्या-11 में विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः--(क) दो वर्ष, जिसका, एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्वति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदो की प्रतिशतताः--(i) चालीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) साठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा या ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियांं (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगाः--(i) दस प्रतिशत कनिष्ठ सहायक में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने 10+2 की परीक्षा उतीर्ण की और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का सेवाकाल हो :

8314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 (ii) पचास प्रतिशत मुख्य वार्डरों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वार्डराें में से प्रोन्नति द्वारा जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

परन्तु सहायक अधीक्षक जेल/कल्याण अधिकारी एवं सहायक अधीक्षक जले के पदाें को भरने के लिए निम्नलिखित रोस्टर लागू किया जाएगाः--

रोस्टर बिन्दु नं0 श्रेणी
एक, तीन, पांच, सात और नौ मुख्य वार्डर/वार्डर
दो, चार, छः और आठ, सीधी भर्ती द्वारा
दस कनिष्ठ सहायक

टिप्पणः- और रोस्टर को प्रत्येक दसवें बिंदु के बाद घुमाया जाएगा जब तक कि सभी श्रेणियाें को प्रतिनिधित्व दिए गए प्रतिशत से प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात रिक्ति को उसी प्रवर्ग में से भरा जाएगा, जिससे पद रिक्त हुआ हो :

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम/अगम्य क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्राें में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपर्यक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियाें को मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि ऐसे पदधारियों को उनकी प्रोन्नति पर दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकेगाः

परन्तु यह और भी कि उस अधिकारी/कर्मचारी को, जिसने जनजातीय/दुर्गम/अगम्य क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्याकाल तक सेवा नहीं की है, उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम/अगम्य क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" स,े प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण 2.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।

3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशाघाट।

5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।8315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में, उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में, करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुशैणी, मठियानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोम गाड और खोलानाल, पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिलह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगड़ा, उतरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत। स्पष्टीकरण-III.--उपर्युक्त परन्तुक(1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--

(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से पेर के समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(2) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी :

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएगेंः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियाें की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिन्होंने आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलो में कार्यग्रहण किया है और जिन्हेे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टटे नॉन टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धाें के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिन्हें एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल 8316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धाें के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलाें में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ स्थाईकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान है तो उसकी संरचनाः--विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समितीः--जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए, चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्याकंन के आधार पर किया जाएगा या यदि, सथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी।

(1) संकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएंं विभाग में सहायक अधीक्षक जेल/कल्याण अधिकारी-एवं-सहायक अधीक्षक जेल का संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र मेंं आना.--विभागाध्यक्ष, कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए, सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाऐगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः--संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक अधीक्षक जेल/कल्याण अधिकारी-एवं-सहायक अधीक्षक जेल को `14,900/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।8317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 447/(पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि) के रुप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीः--विभागाध्यक्ष, कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः-- संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्याकंन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के चयन के लिए समितिः--जैसा सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'II' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेंः--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `14,900/ की दर से नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को आगे बढाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में `447/ पद के (पे बैन्ड का न्यनूतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत ) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यापालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए, जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यावसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है से पैंतालींस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, के समक्ष अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति आवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य किसी का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाऐगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा 8318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्‌यटूी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ड.) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तण हेतू पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में जिन्हें परिसकंटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है, और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रूप में पूर्ण करना है, तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा और उनकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है, तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0 एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं हाेंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षणः--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षाः--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्तिः--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियोंं) के प्रवर्ग या पद (पदोंं) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

परिशिष्ट-'II' सहायक अधीक्षक जेल/कल्याण अधिकारी-एवं-सहायक अधीक्षक जेल, और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य महानिदेशक, कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररुप

यह करार श्री/श्रीमती.....................................पुत्र/पुत्री श्री...............................................निवासी......................, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के8319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 राज्यपाल, के मध्य, महानिदेशक, कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है के माध्यम से आज तारीख.................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार सहायक अधीक्षक जेल/कल्याण अधिकारी-एवं-सहायक अधीक्षक जेल, के रूप मेेंं संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक अधीक्षक जेल/कल्याण अधिकारी-एवं-सहायक अधीक्षक जेल, के रूप में .................... से प्रारम्भ होने और.................................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए, द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌............................को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक राशि `14,900/- रुपए होगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए, जाने के लिए, दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पर्यवसित आदेश से संतुष्ट न हो तो वह उसे दी गई आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर अपील प्राधिकारी, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी के पद से उच्चतर पंक्ति का होगा, के समक्ष अपील कर सकेगा/सकेगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन के प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा, संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञा नहीं होगाः

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विश्ेाष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपथिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्तव्र्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐेसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण8320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य का प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक अधीक्षक जेल/कल्याण अधिकारी-एवं-सहायक अधीक्षक जेल जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर ऐसा करना अपेक्षित होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है, और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रूप में पूर्ण करना है, तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा और उनकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुंक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रसतुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है, तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी। 8. संविदा पर नियुक्त सहायक अधीक्षक जेल/कल्याण अधिकारी-एवं-सहायक अधीक्षक जेल का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख कोे अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... (नाम व पूरा पता) 2. .................................................................................... .................................................................................... ..................................................................................... (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... (नाम व पूरा पता)

2. .................................................................................... .................................................................................... ..................................................................................... (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)8321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Home-C(B)2-7/2016-Jails dated

29-12-2020 as required under article 348(3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th December, 2020

No. Home-C(B)2-6/2016-Jails.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in constitution with the Himachal Pradesh Public Services Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion rules for the post of Assistant Superintendent Jail/Welfare Officer-cum-Assistant Superintendent Jail, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Prisons and Correctional Services, Himachal Pradesh as per Annexure 'A' attached to this Notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Prisons and Correctional Services Department, Assistant Superintendent Jail/Welfare Officer-cum-Assistant Superintendent Jail, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2020.

(2) These shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Prisons Department, Assistant Superintendent, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001 Notified vide this department's Notification No. Home-B(A)2-5/84 –Jails Dated 02-08-2001 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed vide rules 2(1) Supra, Shall be deem to have validally made, done or taken under these rules.

By order, (MANOJ KUMAR), Addl. Chief Secretary (Home).

_____________

ANNEXURE-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT SUPERINTENDENT JAIL/WELFARE OFFICER-CUM-ASSISTANT SUPERINTENDENT JAIL CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF PRISONS & CORRECTIONAL SERVICES, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Assistant Superintendent Jail/Welfare Officer-cum-Assistant Superintendent Jail.

2. Number of posts.— 23

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)8322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 4. Scale of pay.—(i) Pay scale for regular incumbent(s) :—`10300—34800+ ` 4600/ Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employee(s) :— `14,900/-P.M. as per details given in Column No. 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" Post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or contract basis had become over- age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes /Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note-—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct Recruit (s).— (a) Essential Qualification(s):—(i) Graduate from a University recognized by the Central/State Government.

(ii) Physical Standard:—Height 5"-6" (5'-4" in case of SC/ST/OBC/Gorkhas/ Dogra) for Male

Height 5"-2" (5'-0" in case of SC/ST/OBC/Gorkhas/ Dogra) for Female

Chest :-only for Male

31" Unexpanded

32 " Expanded8323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 (29"Unexpanded, 30"expanded in case of SC/ ST/ OBC/ Gorkhas/ Dogra) (b) Desirable Qualification(s):—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s).—Age:—Not applicable.

Educational Qualification:—Yes, as prescribed against

In column No.11 below.

9. Period of probation, if any:—Direct Recruitment:—(a) Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 40% By direct recruitment on a regular basis or by recruitment on Contract basis as the case may be.

(ii) 60% By promotion failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade(s) from which

promotion/ secondment/transfer is to be made :—10% by promotion from amongst the Junior Assistant who are 10+2 and possess 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, in the grade.

(ii) 50% by promotion from amongst the Head Warders who possess 5 years regular service in the grade, if any or regular combined with continuous adhoc service failing which by promotion from amongst the Warders who possess 10 years regular service or regular combined with continuous adhoc service in the grade, if any.

The following roster will be applied for filling up the posts:—

1st post-Head Warders.

2nd post-Direct Recruitment 3rd post-Head Warders.

4th post- Direct Recruitment. 5th post-Head Warders.

6th post –Direct Recruitment. 7th post-Head Warders.

8th post-Direct Recruitment. 9th post-Head Warders..

10th post-Junior Assistant.

8324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

(iii) And the roster is to be repeated after every 10th point, till the representation to all the categories is achieved by the given percentage thereafter the vacancy shall be filled up from the category which vacates the post.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I:—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II :— For the purpose of proviso (I) supra the Tribe/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashpat of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra,8325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Examination III: For the purpose (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under :—

(i) All satiations beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/Tehsil headquarters.

(ii) All station beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarters and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis following by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category-post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be in-eligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of Seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder8326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged

12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee/Confirmation Committee:—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment(s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:—(a) Under this policy the Assistant Superintendent Jail/Welfare Officer-cum-Assistant Superintendent Jail in the Department of Prisons & Correctional Services, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSC:—The Head of the Department of Prisons & Correctional Services, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS :—The Assistant Superintendent Jail/ Welfare Officer-cum-Assistant Superintendent Jail appointed on contract basis will be paid consolidated8327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 fixed contractual amount @ ` 14,900/- P.M. (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). An amount of ` 447/- (3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Head of the Prisons & Correctional Services Department will be the appointing & disciplinary Authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test(objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus,etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may constituted by the concerned recruiting agency Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 14,900/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 447/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he /she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.

8328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non- Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re- examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her".

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to order regarding reservation in the services for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision (s) of these rules with respect to any class or category of person (s) or post(s).

8329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 APPENDIX-II

Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Superintendent

Jail/Welfare Officer-cum-Assistant Superintendent Jail and the Government of

Himachal Pradesh through the Director General of Prisons &

Correctional Services, Himachal Pradesh

This agreement is made on this……..day of………. Year…………….. between Sh./Smt.……………………………………………….… s/o/d/o Shri………………………………. r/o…………………………... contract appointee (here-in-after called the FIRST PARTY) AND The Governor, Himachal Pradesh through the Head of the Department (Designation of the appointing authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

The SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Superintendent Jail/Welfare Officer-cum-Assistant Superintendent Jail on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Superintendent Jail for a period of One year commencing on day of …………………. and ending on the day of ……………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso- facto stand terminated on the last working day i.e. on …………… and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 14,900/- per month.

3. The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days(irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional8330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee (s).

IN WITNESS of the FIRST PARTY AND SECOND PARTY name herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. ………………………………………

………………………………………

……………………………………… (Name and full address)

2. …………………………………….

………………………………………

……………………………………… SIGNATURE OF THE FIRST PARTY (Name and full address)8331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. ………………………………………

………………………………………

……………………………………… (Name and full address)

2. …………………………………….

………………………………………

……………………………………… SIGNATURE OF THE SECOND PARTY (Name and full address)

APPENDIX-I

1. WRITTEN EXAMINATION { Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5. marks} 85 marks
2. Evaluation of candidate to be made in the following manner:— ( i) Weightage for the minimum educational qualification as per the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Marks { Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualifications, he/she will be allowed 1.25 marks (50 X 0.025 = 1.25)} ( ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be =01 Mark ( iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority =01 Mark ( iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi Government. =01Mark 15 marks
(v) Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/infirmity =01 Mark (vi) NSS (atleast one year) certificate holders in NCC/ The Bharat Scout and Guide. Medal winner in National level sports competitions =01 Mark (vii) BPL family having family annual income (from all sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time. = 02 Marks (viii) Widow/divorced/destitute/single woman. =01 Mark (ix) Single daughter/Orphan =01 Mark ( x) Training of at least 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution. =01 Mark ( xi) Experience up to a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. organization relating to the post applied for (0.5 mark only for each completed year). =2.5 Marks
8332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

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गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला, 27 जनवरी, 2021

संख्याः गृह-सी (बी)2-7/2016-जेल.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में वार्डर, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात :-

8333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग, वार्डर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम है।

(2) ये नियम राजपत्र, (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृा होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः गृह-बी(बी) 2-4/94-1-जेलज, तारीख 31-01-2014 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कारागार विभाग, वार्डर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम-2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (मनोज कुमार), अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विभाग में वार्डर, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--वार्डर

2. पदों की संख्या.--वार्डर (पुरूष) : 370

वार्डर (महिला) : 24

कुल पद : 394

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिकवर्गीय सेवाएं

4. वेतनमान.--(1) नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्डः (i) ` 5910-20200 + ` 1,900/ग्रेड पे, प्रारम्भिक आरम्भ रु0 7810/-

(2) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 7,810/- प्रतिमास।8334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 5. पद "चयन" है या "अचयन".--लागू नहीं 6. सीधी भर्तीे के लिए आयु.--

क्रम सं0 श्रेणी आयु
1. सामान्य 18 से 23 वर्ष
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 18 से 25 वर्ष
3. अन्य पिछड़ा वर्ग 18 से 25 वर्ष
4. गोरखा 18 से 25 वर्ष
5. गृह रक्षक(सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग) 20 से 28 वर्ष
6. गृह रक्षक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) 20 से 28 वर्ष
7. गृह रक्षक (गोरखा) 20 से 28 वर्ष
8. विशिष्ट खिलाड़ी (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग) 18 से 25 वर्ष
9. विशिष्ट खिलाड़ी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) 18 से 25 वर्ष
10. विशिष्ट खिलाड़ी (गोरखा) 18 से 25 वर्ष
11. भूतपूर्व सैनिकों के वार्डस (पात्र भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने की स्थिति में) ( i) सामान्य ( ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( iii) अन्य पिछड़ा वर्ग 1 8 से 23 वर्ष 1 8 से 25 वर्ष 1 8 से 25 वर्ष

टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने हेतु, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं) : (i) हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से दसवीं और 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो :

यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों पर लागू नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के मामले में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रिक (दसवीं) होगी, तथापि जब भी रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए होगी, तो शैक्षिक अर्हता केवल 10+2 होगी और आयु ऊपर दिए गए स्तम्भ संख्या 6 में सीधी भर्ती के लिए प्रवर्ग अनुसार यथाविहीत होगी।

परन्तु रगंरूटों( पुरूष व महिला) को नियुक्ति के पश्चात किसी मान्यता प्राप्त जेल प्रशिक्षण संस्थान से कारागार प्रबन्धन एवं सुधारात्मक कार्यों के विभिन्न विषयों (डिसप्लिनज) में महानिदेशक कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं या सम्बंधित जेल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विहित पाठ्‌यक्रम और कार्यकाल के अनुसार बुनियादी कार्य प्रशिक्षण (जॉब ट्रेनिंग) प्राप्त करना अपेक्षित होगा ऐसा न होने पर वह निम्नलिखित के लिए पात्र नहीं होंगेः-

(i) परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के बाद भी, सेवा में स्थायीकरण (कन्फर्मेशन) हेतु (ii) अगले उच्चतर पद के लिए प्रोन्नति हेतु (iii) संविदा नियुक्ति की दशा में वांछित सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात पद पर नियमितीकरण हेतु8335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 शारीरिक मानदण्ड :

क्रम संख्याः वर्ग लम्बाई छाती केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए
पुरुष महिला
1. सामान्य (सामान्य श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों सहित)। 5'-6" 5'-2" 31"X32"
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिको के बच्चों सहित)। 5'-4" 5'-0" 29"X30"
3. अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग के भूतपूर्व सैनिको के बच्चों सहित)। 5'-6" 5"-2" 31"X32"
4. गोरखा 5'-4" 5"-0" 29"X30"
5. गृह रक्षक (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग)। 5'-6" 5"-2" 31"X32"
6. गृह रक्षक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)। 5'-4" 5"-0" 29"X30"
7. गृह रक्षक (गोरखा) 5'-4" 5"-0" 29"X30"
8. विशिष्ट खिलाड़ी (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग)। 5'-6" 5"-2" 31"X32"
9. विशिष्ट खिलाड़ी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)। 5'-4" 5"-0" 29"X30"
10. विशिष्ट खिलाड़ी (गोरखा) 5'-4" 5"-0" 29"X30"

(ख) वांछनीय अर्हता(एं) : हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीेधे भर्तीे किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए, विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका, एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा, आधार पर नियुक्तियाें में परिवीक्षा लागू नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानातंरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.--शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा :

परन्तु 15 प्रतिशत रिक्तियां गृह रक्षकों के लिए आरक्षित होगी

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैन्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : लागू नहीं।8336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 (ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसा कि समय- समय पर सरकार द्वारा गठित की जाएगी 13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए, चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए, चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमाें से संलग्न परिशिष्ट-I और उपाबन्ध ''ख'' में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए, चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगी :-

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विभाग में को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होना : यथास्थिति, महानिदेशक, कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं, हिमाचल प्रदेश या उसकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त महानिदेशक कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए, सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के रिक्त पद(पदों) के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्राें में विज्ञापित करेगा और इन नियमाें में यथाविहित अर्हताएं रखने वाले और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्ताें के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां : संविदा के आधार पर नियुक्त को ` 7,810/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोैेतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 234/(पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। (III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी :

यथास्थिति, महानिदेशक कारागार और सुधारात्मक सेवाएं, हिमाचल प्रदेश एवं उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त महानिदेशक कारागार और सुधारात्मक सेवाएं, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।8337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 (IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I और उपाबन्ध ''ख'' में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छटंनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसा कि इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के क्रमांक 6 के अधीन गठित की जाए।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "ग'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 7,810/-की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 234/-की दर से (पे बैन्ड का न्यनूतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत की वृद्धि) का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पयर्व सित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदा की गई है से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, के समक्ष अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलाें में जहां पर चिकित्सा आधार पर8338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 र्काव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्ततु करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियाें की दशा में जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के र्काव्याें को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है, और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रूप में पूर्ण करना है, तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा और उनकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है, तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी। (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्याें के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

(झ) हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर यथा जारी अन्य सम्बंधित जेल नियम और विनियमों के उपबन्ध संविदा के आधार पर नियुक्त वार्डर को वैसे ही लागू होंगे जैसे, उसके नियमित प्रतिस्थानी वार्डर को लागू होते हैं । वह किसी मान्यता प्राप्त जेल प्रशिक्षण संस्थान से कारागार प्रबन्धन एवं सुधारात्मक कार्य के विभिन्न विषयों (डिसप्लिनज) में सम्बंधित जेल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विहित पाठ्‌यक्रम एवं कार्यकाल के अनुसार ऐसे अपेक्षित कार्य प्रशिक्षण (जॉब ट्रेनिंग) प्राप्त करेगा/करेगी जैसा नियमित प्रतिस्थानी वार्डर को लागू है। (ञ) संविदा पर नियुक्त वार्डर को जेल में बन्द बन्दियों की निगरानी का कार्य वाच एवं वार्ड ड्‌यूटी दिन रात प्रतिदिन चार घण्टे की पारियों में चक्रानुक्रम से करना होगा। किसी एक दिन में संविदा पर नियुक्त वार्डर से ली जाने वाली ड्‌यूटी के घण्टे हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल में यथा उपबन्धित आधे घण्टे की ड्रील सहित, साधारणतया, औसतन 8.5 घण्टे या अधिकतम 9.5 घण्टे से अधिक नहीं होगी।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशाें के अध्यधीन होगी।8339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-"ख" हिमाचल प्रदेश करागार और सुधारात्मक सेवाएं विभाग में वार्डर (पुरुष और महिला) की भर्ती के लिए प्रक्रिया भर्ती, रिक्तियों के आधार पर वर्ष में एक बार या ऐसी आवृति पर, जैसी अपेक्षित की जाए, अवधारित की जाएगी।

1. रिक्त पदों पर नियुक्ति.--वार्डरों के रिक्त पदों को, राज्यस्तरीय गुणागुण के आधार पर भरा जाएगा।

2. आरक्षण.--अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मध्य वर्टिकल आरक्षण और भूतपूर्व सैनिकों, स्वतन्त्रता सेनानियों के वार्डों (प्रतिपाल्याें), बी0पी0एल0/अन्तोदय, आई0 आर0 डी0 पी0 विशिष्ट खिलाड़ियों और गृह रक्षकों के लिए हॉरिजन्टल आरक्षण सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

क्योंकि वार्डरों के पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण अन्तर्वलित है, इसलिए शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण कोटा अनुज्ञेय नहीं होगा।

2.1 वर्टिकल या हॉरिजोन्टल आरक्षण के अधीन आरक्षित पद को उसी प्रवर्ग में से न भरे जाने की दशा में, पद को रिक्त रखा जाएगा और मामले को भर्ती समिति के अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति महानिदेशक कारागार और सुधारात्मक सेवाएं या उसकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त महानिदेशक कारागार और सुधारात्मक सेवाएं को भेजा जाएगाा।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों को खुली भर्ती द्वारा नहीं भरा जाएगा, किन्तु सचिव, भूतपूर्व सैनिक सैल को, नाम प्रायोजित करने के लिए मांग पत्र अग्रेशित किया जाएगा।

3. पात्रता.--

3.1 शैक्षिक और अन्य अर्हताएं और शारीरिक मानदण्ड, निम्नानुसार या सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित होंगेः-

क्रम संख्या प्रवर्ग आयु शैक्षिक अर्हता लम्बाई छाती (केवल पुरूष अभ्यर्थी के लिए)
पुरूष महिला
1. सामान्य 18 से 23 वर्ष 10+2 5'-6" 5'-2" 31"X 32"
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 18 से 25 वर्ष 10+2 5'-4" 5'-0" 29"X 30"
3. अन्य पिछड़ा वर्ग 18 से 25 वर्ष 10+2 5'-6" 5'-2" 31"X 32"
4. गोरखा 18 से 25 वर्ष 10+2 5'-4" 5'-0" 29"x30"
5. गृह रक्षक (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग) 20 से 28 वर्ष 10+2 5'-6" 5'-2" 31"X 32"
6. गृह रक्षक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)। 20 से 28 वर्ष 10+2 5'-4" 5'-0" 29"X 30"
7. गृह रक्षक (गोरखा) 20 से 28 वर्ष 10+2 5'-4" 5'-0" 29"X 30"
8. विशिष्ट खिलाड़ी (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग)। 18 से 25 वर्ष 10+2 5'-6" 5'-2" 31"X 32"
9. विशिष्ट खिलाड़ी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)। 18 से 25 वर्ष 10+2 5'-4" 5'-0" 29"X 30"
10. विशिष्ट खिलाड़ी (गोरखा) 18 से 25 वर्ष 10+2 5'-4" 5'-0" 29"X 30"
11. भूतपूर्व सैनिक के वार्डस (पात्र भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा/मे )। ं
सामान्य 18 से 23 वर्ष 10+2 5'-6" 5'-2" 31"X 32"
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 18 से 25 वर्ष 10+2 5'-4" 5'-0" 29"X 30"
अन्य पिछड़ा वर्ग 18 से 25 वर्ष 10+2 5'-6" 5'-2" 31"X 32"
8340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

3.2 भूतपूर्व सैनिकाें के मामले में न्यूनतम अर्हता, दसवीं (मैट्रिक) पास होगी। तथापि, जब कभी रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिपालयों (वार्डराें) को जाएं, तो उनके लिए शैक्षिक अर्हता दस जमा दो (10+2) होगी।

4. आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रक्रिया.--यथास्थिति महानिदेशक कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं या उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त महानिदेशक कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं जैसे भी स्थिति हो, वार्डरो के पदों के भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों, जिसमे से एक स्थानीय भाषा का होगा, के माध्यम से रिक्त पदों के ब्यौरे अधिसूचित/विज्ञापित करेगा, व्यापक प्रचार नियोजनालयों, आकाशवाणी, दूरदर्शन के स्थानीय चैनल के माध्यम से भी किया जाएगा और विहित अर्हता रखने वाले तथा इन नियमों में यथा विहित अन्य पात्रता शर्तों को परिपूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंंित्रत करेगा। केवल ऐसे अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे जो विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तारीख को राज्य के नियोजनालयों में रजिस्टी्रकृत हैं और हिमाचल के स्थायी निवासी हैं। विज्ञापन में वार्डर के पद के लिए आवेदन हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हता/शारीरिक मानदण्ड तथा प्रारूप के साथ-साथ प्रत्येक प्रवर्ग में, पृथकतः, यथास्थिति, पुरुष तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियां विनिर्दिष्ट हाेंगी।

4.1 प्रसंस्करण शुल्क, जो यथास्थिति, महानिदेशक कारागार और सुधारात्मक सेवाएं या उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त महानिदेशक कारागार और सुधारात्मक सेवाएं द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से प्रभारित किया जाएगा तथा इस फीस का केवल एक चौथाई भाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और बी0 पी0 एल0/आई0आर0डी0पी0 से संबंधित अभ्यर्थियों से प्रभारित किया जाएगा। अभ्यर्थियों से ऐसे एकत्रित की गई प्रसंस्करण की फीस की राशि का उपयोग विभाग द्वारा, भर्ती सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए भर्ती समिति/बोर्ड द्वारा पृथक बैंक खाता संचालित किया जाएगा।

5. आवेदनों की प्रस्तुति.--आवेदकों द्वारा भर्ती के लिए आवेदन, विहित प्रपत्र पर कारागार एवं सुधारात्मक निदेशालय, हिमाचल प्रदेश को प्रस्तुत किया जाएगा। यह नोट किया जाए कि आवेदन के साथ नियोजनालय रजिस्ट्रीकरण कार्ड सहित समस्त अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों का एक सैट संलग्न किया जाए। तथापि नियोजनालय रजिस्ट्रीकरण कार्ड सहित मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन समिति द्वारा शारीरिक मानक परीक्षण (टैस्ट) के समय किया जाएगा। प्रत्येक आवेदक को आवेदन प्रपत्र पर ही यह कथन करते हुए एक घोषणा हस्ताक्षरित करनी होगी कि आवेदन प्रपत्र पर उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना सत्य और सही है। यदि किसी अभ्यर्थी ने गलत और झूठी घोषणा की है, तो उसे किसी भी स्तर पर स्वतः अयोग्य समझा जाएगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु किसी प्रवर्ग की घोषणा करने की अन्तिम तारीख भर्ती नोटिस/विज्ञापन में विनिर्दिष्ट की जाएगी और तत्पश्चात प्रवर्ग में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं8341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 किया जाएगा। परीक्षण/साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता संदा नहीं किया जाएगा।

6. भर्ती समिति.--भर्ती हिमाचल प्रदेश के किसी स्थान(नों) जो, यथास्थिति, महानिदेशक कारागार और सुधारात्मक सेवाएं या उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त महानिदेशक कारागार और सुधारात्मक सेवाएं द्वारा निश्चित की जाएगी। अभ्यर्थियों को उन स्थान(स्थानों) में शारीरिक मानकों और शारीरिक दक्षता (टैस्टों) के लिए बुलाया जाएगा। वार्डरों के चयन/भर्ती के लिए निम्नलिखित बोर्ड का गठन किया जाएगाः- ''हिमाचल प्रदेश राज्य में वार्डरों की भर्ती के लिए''

1. वरिष्ठ सहायक महानिरीक्षक कारागार/उप महानिरीक्षक कारागार/पुलिस अधीक्षक कारागार अध्यक्ष
2. अधीक्षक, जिला कारागार धर्मशाला सदस्य
3. पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट सहायक पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक। सदस्य

समिति, ग्राऊंड टैस्ट संचालित करने ओैर भर्ती प्रक्रिया की सहायतार्थ सेवाएं लेने के लिए कारागार एवं पुलिस विभाग के राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या को सहयोजित कर सकेगी। पुलिस विभाग का ड्रिल प्रशिक्षित कर्मचारीवृंद यदि उपलब्ध हो, तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। उपरोक्त बोर्ड भर्ती और भर्ती प्रक्रिया के समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। समिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित किसी राजपत्रित अधिकारी को यदि समिति में इन प्रवर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया हो,सहयोजित करेगी। समिति वार्डर भर्ती के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों के नियोजन रजिस्ट्रीकरण कार्ड के सत्यापन के लिए श्रम एवं नियोजन विभाग,हिमाचल प्रदेश के किसी प्रतिनिधि की सेवाएं भी सहयोजित कर सकेगी। भर्ती समिति के अध्यक्ष और सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थियों की लम्बाई और छाती के माप के लिए टेप/स्केल उच्चत्तर मानक गुणवाा के हैं और सभी अभ्यर्थी निर्धारित लम्बाई, छाती और अन्य शारीरिक मानकों की पुष्टि करते हैं। भर्ती बोर्ड/समिति के अध्यक्ष द्वारा नियोजनालय/उप-नियोजनालय वार भर्ती के लिए तारीखें नियत की जाएंगी।

7. चयन टेस्ट.--अभ्यर्थियों के चयन के लिए उनका मूल्यांकन लिखित परीक्षा के गुणागुण और विहित शैक्षिक अर्हता के साथ-साथ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथानिर्दिष्ट के आधार पर शारीरिक दक्षता, शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाऐगा।

7.1 शारीरिक मानदण्ड परीक्षा (टेस्ट) (अर्हक प्र—ति का होगा और कोई अंक नहीं दिए जाएंगे).--समिति उन अभ्यर्थियाें की, जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण करते हैं, लम्बाई मपवाएगी और पुरुष अभ्यर्थियाें की दशा में छाती जैसा कि उपरोक्त क्रम संख्या 03 में निर्धारित है फुलाकर मपवाएगी। अभ्यर्थियों के सभी शारारिक माप, सम्बद्ध जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिए जाएंगे माप को अभ्यर्थी की शीट में दर्ज किया जाएगा और उसे प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित करके चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और समिति के प्रत्येक सदस्यों द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

अभ्यर्थी जो, पैरा 03 में विहित मानकों को पूरा नहीं करते हैं को, संक्षेपतः अयोग्य ठहराया जाएगा और तदनुसार उनको सूचित किया जाएगा।शारीरिक मानदण्ड परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।

7.2. अभ्यर्थियों की शारारिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) (अर्हक प्र—ति की होगी और कोई अंक नहीं दिए जाएंगे).--अभ्यर्थियों, जो शारीरिक मानकों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं, को शारीरिक दक्षता परीक्षण टेस्ट हेतु बुलाया जाएगा, जो निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार मात्र अर्हक प्रकृति का होगाः-

क्र. सं. स्पर्धा पुरुष अभ्यर्थियाें के लिए न्यूनतम अर्हक मानक महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक मानक
1. पुरुष के लिए 1500 मीटर दौड़ (महिला के लिए 800 मीटर दौड़) 6 मिनट 30 सेकेंड (कोई अतिरिक्त प्रयास अनुज्ञेय नहीं है) 4 मिनट 15 सेकेंड (कोई अतिरिक्त प्रयास अनुज्ञेय नहीं है)
2. ऊंची कूद 1.25 मीटर (अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञेय हैं) न्यूनतम 01 मीटर (अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञेय हैं)
3. लम्बी कूद 4 मीटर (अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञेय हैं) 3 मीटर (अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञेय हैं)
8342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

समिति, अभ्यर्थियाें के शारीरिक दक्षता परीक्षण (टेस्ट )का समय और दूरी का अभिलेख अभ्यर्थियों की शीट में दर्ज करवाएगी, जिसे स्वयं अभ्यर्थी द्वारा तथा समिति के सदस्य द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। अभ्यर्थी, जो किसी भी स्पर्धा को उाीर्ण करने में असफल होता है, को तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और शेष स्पर्धाओं में भाग नहीं लेगा।

पारदर्शिता के उद्देश्य से शारीरिक दक्षता परीक्षा की वीडियोग्राफी की जाएगी। अभ्यर्थी जो शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण में उाीर्ण हो जाते हैं, की सूची तैयार कर परीक्षण के स्थान पर नोटिस बोर्ड में लगाई जाएगी। सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की तिथि के बारे में सूचित किया जाएगा। 7.3 लिखित परीक्षा (अधिकतम 85 अंक).--लिखित परीक्षा, भर्ती बोर्ड/समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर, आयोजित की जाएगी, जो 85 मिनट की अवधि की और वस्तुनिष्ठ प्रकार के 85 अंकों की होगी। इसमें निम्नलिखित उप-समूह सम्मिलित हाेंगेः-

(क) अंग्रेजी भाषा 17 प्रश्न
(ख) हिंदी भाषा 17 प्रश्न
(ग) सामान्य ज्ञान 17 प्रश्न
(घ) गणित और विज्ञान 17 प्रश्न
(ङ) तर्क क्षमता 17 प्रश्न

उपरोक्त लिखित परीक्षा के लिए पाठ्‌यक्रम दस जमा दो स्तर का होगा और गणित के लिए पाठ्‌यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा। अन्तिम परिणाम लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त कुल अंकों (85 अंकों) और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट "I" में यथाविनिर्दिष्ट मूल्यांकन के अनुसार कुल एक सौ (100 अंक) में से होगा। सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवर्ग से सम्बंधित ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होने लिखित परीक्षा में पचास प्रतिशत अंक और अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्गो से सम्बंधित अभ्यर्थियाें की दशा में उन अभ्यर्थियों जिन्होंने चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, अर्हित समझा जाएगा।

8. अंतिम परिणाम का प्रकाशन.--समस्त परीक्षणों (टेस्टों) के पूर्ण होने पर भर्ती का अंतिम परिणाम प्रत्येक आरक्षित प्रवर्ग के लिए वर्टिकल और हॉरिजोन्टल आरक्षण की स्थिति को दर्शाते हुए राज्य स्तरीय गुणागुण (मैरिट) के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा किसी प्रमुख स्थान पर अधिमानतः कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं निदेशालय हिमाचल प्रदेश में सूचना पट पर लगा दिया जाएगा और विभाग की आधिकारिक वैबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। अन्तिम परिणाम लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त कुल अंकों (85 अंकों) और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट "I" में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन के अनुसार कुल एक सौ (100 अंक) में से होगा।

अन्य सूची, जिसे प्रतीक्षा सूची के नाम से जाना जाएगा, को भी उसी समय और उसी रीति में तैयार किया जाएगा, किन्तु जिसे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा और उसे ऐसे अवसर की दशा में, जब कोई पात्र अभ्यर्थी या तो कार्यग्रहण करने में असफल रहता है या पश्चातवर्ती नियुक्ति के लिए अयोग्य पाया जाता है, कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं निदेशालय, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में रखा जाएगा।8343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 9. चिकित्सा परीक्षण.--चयनित अभ्यर्थियों को सम्बद्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष चिकित्सा परीक्षण करवाना अपेक्षित होगा।

चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त अभ्यर्थियों को उनकी अभ्यर्थिता की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया जाएगा। चिकित्सा रिपोर्ट के विरुद्ध अपील, विभागाध्यक्ष के समक्ष चिकित्सा परीक्षा परिणाम के प्रदर्शित किए जाने के सात दिन के भीतर अपील दायर करने की अनुमति होगी, जो सम्बद्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनर्निरीक्षण चिकित्सा बोर्ड का गठन करवाएगा। यह बोर्ड तीस दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्रतीक्षा सूची से उपयुक्त अभ्यर्थियों को उन अभ्यर्थियों के स्थान पर रखा जाएगा, जो चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त घोषित किए गए हैं।

10. चरित्र और पूर्ववृा का सत्यापन.--चयनित अभ्यर्थी, जो अनंतिम रूप से चयनित हुए हैं को नियुक्ति देने से पूर्व उनके चरित्र और पूर्ववृा का सम्बद्ध जिला पुलिस के माध्यम से सत्यापन करवाया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध हुआ पाया जाता है, तो उसे अपराध की प्रकृति और सजा की अवधि पर विचार किए बिना, नियुक्ति- प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा।

यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध जांच या मुकद्‌दमा लंबित है, तो उसकी नियुक्ति का प्रस्ताव तब तक आस्थगित रखा जाएगा, जब तक वह जांच या मुकद्‌दमें में जो भी पूर्वार हो, निर्दोष साबित नहीं हो जाता। ऐसा अभ्यर्थी केवल इसके कारण से अधिक आयु का हुआ नहीं समझा जाएगा।

पद को प्रतीक्षा सूची में से भरा जा सकेगा और अभ्यर्थी यदि निर्दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसे पश्चातवर्ती होने वाली रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाएगा। तथापि संवर्ग में उसकी वरिष्ठता नियुक्ति पर कार्यग्रहण की तारीख से अवधारित की जाएगी।

11. नियुक्ति और परिवीक्षा.--चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात राज्य स्तरीय अन्तिम गुणागुण (मैरिट) सूची में वर्णित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्बधित जिला, जहां उसकी तैनाती हुई है, के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी आरोग्य प्रमाण पत्र के अध्यधीन, नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा । तथापि, सम्बंधित कारागार अधीक्षकों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की कार्यग्रहण सूचना स्वीकृत करने से पूर्व भी मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन पुनः किया जाएगा। भर्ती किए गए व्यक्तियों का स्थायीकरण दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात और किसी मान्यता प्राप्त जेल संस्थान से कारागार प्रबन्धन एवं सुधारात्मक कार्य के विभिन्न विषयों (डिसप्लिनज) में विहित मूल प्रशिक्षण किए जाने पर ही किया जाएगा।

12. प्रशिक्षण.--नियुक्ति के बाद रंगरूटों (पुरुष एवं महिला) को महानिदेशक कारागार और सुधारात्मक सेवाएं, हिमाचल प्रदेश या सम्बंधित जेल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विहित पाठ्‌यक्रम और कार्यकाल के अनुसार कारागार प्रबन्धन और सुधारात्मक कार्य के विभिन्न विषयाें (डिसप्लिनज) में राज्य सुधारात्मक प्रशिक्षण संस्थान से बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित होगा, ऐसा न होने पर वे निम्नलिखित में लिए पात्र नहीं हाेंगेः-

1. परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के बाद भी सेवा में स्थायीकरण (कनफर्मेशन) हेतु

2. अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु

3. संविदा नियुक्ति की दशा में वांछित सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त पद पर नियमितीकरण हेतु महानिदेशक कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं, हिमाचल प्रदेश रगरूटों का हिमाचल प्रदेश राज्य में पुलिस स्थापन में प्रशिक्षण भी नियत कर सकेगा।8344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 उपाबन्ध-" ग" यह करार श्री/श्रीमति................................................................पुत्र/पुत्री श्री............................................... निवासी........................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य, महानिदेशक, कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है के माध्यम से आज तारीख................................................. को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार वार्डर के रूप मेेंं संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार के रूप में .................................. से प्रारम्भ होने और.................................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए, द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌............................को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक राशि ` 7,810/- रुपए

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए, जाने के लिए, दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पर्यवसित आदेश से संतुष्ट न हो तो वह उसे दी गई आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से पैंतालीस दिन के अन्दर अपील प्राधिकारी, जोकि नियुक्ति प्राधिकारी के पद से उच्चतर पंक्ति का होगा, के समक्ष अपील कर सकेगा/सकेगी ।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चाें तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा, संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्ततु करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति र्काव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः8345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर ऐसा करना अपेक्षित होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के र्काव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है, और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रूप में पूर्ण करना है, तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुकत घोषित कर दिया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है, तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी. एफ/जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

10. हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा जारी अन्य सम्बधित जेल नियमों और विनियमों के उपबन्ध संविदा के आधार पर नियुक्त वार्डर को वैसे ही लागू होंगे जैसे, उसके नियमित प्रतिस्थानी वार्डर को लागू होते हैं। वह किसी मान्यता प्राप्त जेल प्रशिक्षण संस्थान से कारागार प्रबन्धन एवं सुधारात्मक कार्य के विभिन्न विषयों (डिसप्लिनज) में सम्बंधित जेल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विहित पाठ्‌यक्रम एवं कार्यकाल के अनुसार ऐसे अपेक्षित कार्य प्रशिक्षण (जॉब ट्रेनिंग) प्राप्त करेगा/करेगी जैसा नियमित प्रतिस्थानी वार्डर को लागू है। 11. संविदा पर नियुक्त वार्डर को जेल में बन्द बन्दियाें की निगरानी का कार्य वाच एवं वार्ड ड्‌यूटी दिन रात प्रतिदिन चार घण्टे की पारियाें में चक्रानुक्रम से करनी होगी। किसी एक दिन में संविदा पर नियुक्त वार्डर से ली जाने वाली ड्‌यूटी के घण्टे हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल में यथा- उपबन्धित आधे घण्टे की ड्रील सहित, साधारणतया, औसतन 8.5 घण्टे या अधिकतम 9.5 घण्टे से अधिक नहीं होगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ................................................................................ ..................................................................................... (नाम व पूरा पता)

2. ................................................................................... .................................................................................... ..................................................................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 8346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 1. ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... (नाम व पूरा पता)

2. .................................................................................... .................................................................................... ..................................................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

--------

परिशिष्ट-I

1. लिखित परीक्षा (लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे)। 85 अंक
2. अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- 15 अंक
(i) भर्ती और प्रोन्नति नियमाें में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता (शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा किया जाएगा। उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, उसे 1.25 अंक (50x0.25़=1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे)। 2.5 अंक
(ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बंधित 01 अंक
(iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। 01 अंक
(iv) इस आशय का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। 01 अंक
(v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन 01 अंक
(vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष)/एन.सी.सी. में प्रमाण पत्र धारक/ भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता । 01 अंक
(vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000 से कम (समस्त स़्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब। 02 अंक
(viii) विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला 01 अंक
(ix) इकलौती पुत्री/अनाथ 01 अंक
(x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से संबंधित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। 01 अंक
(xi) सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बधित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव( प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) 2.5 अंक
8347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Home-C(B)2-7/2016-Jails dated

27-01-2021 as required under article 348(3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th January, 2021

No. Home-C(B)2-7/2016-Jails.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion rules for the post of Warder, Class-III (Non-Gazetted), in the Department of Prisons and Correctional Services, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Prisons and Correctional Services Department, Warder, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2020.

(2) These shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Prisons Department, Warder, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules 2014 notified vide this Department Notification No. Home- B(B)2-4/94-I-Jails dated 31.01.2014 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed vide sub rule 2 (1) supra, shall be deemed to have been validally made, done or taken under these rules.

By order, Sd/- (MANOJ KUMAR), Addl. Chief Secretary (Home).

_________

ANNEXURE -"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF WARDER CLASS-III (NON GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRISONS AND CORRECTIONAL SERVICES HIMACHAL PRADESH

1. Name of Post.—Warder

2. Number of posts .—Male Warder 370 Female Warder 24 Total: 394

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services

4. Scale of Pay.—(1) Pay band for regular incumbent(s) : (i) 5910-20200+ 1900 GP, initial start ` 7810/-8348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 (ii) ` 10300-34800+ 3200 GP. This PB & GP will be given after 2 years of regular service. (2) Emoluments for contract employee(s) : 7810/- P.M. as per details given in Col. 15-A.

5. Whether "Selection" Post or "Non- Selection" Post.—Non- Selection

6. Age for direct recruitment.—

Sl. No. Category Age
1. General 18 to 23 Yrs
2. SC/ST 18 to 25 Yrs
3. OBC 18 to 25 Yrs
4. Gorkhas 18 to 25 Yrs
5. Home Guards(General/OBC) 20 to 28 Yrs
6. Home Guards (SC/ST) 20 to 28 Yrs
7. Home Guards (Gorkhas) 20 to 28 Yrs
8. Distinguished Sportsmen (General/OBC) 18 to 25 Yrs
9 Distinguished Sportsmen (SC/ST) 18 to 25 Yrs
10 Distinguished Sportsmen (Gorkhas) 18 to 25 Yrs
11. Wards of ex-servicemen(In case of non-availability of eligible exservicemen) : ( i) General 18 to 23 Yrs
(ii) SC/ST 18 to 25 Yrs
(iii) OBC 18 to 25 Yrs

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—(a) Essential Qualification (s) : Should have passed Matriculation & 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh;

This condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

In the case of ex-servicemen minimum qualification shall be Matriculation. However, whenever the vacancies go to the wards of ex-servicemen the educational qualification will be 10+2 only and the age will be as prescribed category wise for direct recruits in column No.6 above :

Provided the recruits (male & female) after appointment shall be required to undergo Basic Job Training, from a recognized Jail Training Institution in different disciplines of Prisons Management and Correctional Work as per the syllabus and tenure prescribed by the Director General of Prisons & Correctional Services or the concerned Jail Training Institution, failing which he shall not be eligible to :

• Confirmation in the service even after completion of probationary period.

• Promotion to the next higher post. • For regularization against the post on completion of required length of service, in case of contract appointee.

8349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 PHYSICAL STANDARD
Sl. No. Category Height Chest (for male candidates only)
Male Female
1. General (including wards of Exservicemen of General category) 5'-6" 5'-2" 31" X 32"
2. SC/ST ( including wards of Exservicemen of SC/ST category) 5'-4" 5'-0" 29" X 30"
3. OBC ( including wards of Exservicemen of OBC category) 5'-6" 5'-2" 31" X 32"
4. Gorkhs 5'-4" 5'-0" 29" X 30"
5. Home Guards (SC/ST) Guards (General/OBC) 5'-6" 5'-2" 31" X 32"
6. Home Guards (SC/ST) 5'-4" 5'-0" 29" X 30"
7. Home Guards (Gorkhas) 5'-4" 5'-0" 29" X 30"
8. Distinguished Sportsmen (General/OBC) 5'-6" 5'-2" 31" X 32"
9. Distinguished Sportsmen (SC/ST) 5'-4" 5'-0" 29"X 30"
10. Distinguished Sportsmen (Gorkhas) 5'-4" 5'-0" 29" X 30"

(b) Desirable Qualification (s) : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification (s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age : Not Applicable.

Educational qualification : Not Applicable.

9. Period of probation, if any.—Direct Recruitment : (a) Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis/tenure basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment/ transfer, grade(s) and percentage of vacancies to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case 15% vacancies will be reserved for Home Guards.

11. In case of recruitment by promotion, secondment/transfer, grade(s) from which

promotion/secondment/ transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion/Confirmation committee exists, what is its Composition.—(a) Departmental Promotional Committee : Not applicable.

(b) Departmental Confirmation Committee : As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P. P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

8350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I and Annexure-"B" appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy, the Warder in the Prisons & Correctional Services Department of Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis :

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSC: The Director General of Prisons & Correctional Services, Himachal Pradesh or in his absence the Additional Director General of Prisons & Correctional Services, Himachal Pradesh as the case may be, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS :

The Warder appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 7810/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 234/- (3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Director General of Prisons & Correctional Services or in his absence the Additional Director General of Prisons & Correctional Services, as the case may be, will be the appointing & disciplinary authority.

8351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 (IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I and Annexure "B" to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus,etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted under Sr. No. 6 of Annexure"B" as appended to these rules.

(VI) AGREEMENT :

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"C" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ `7810/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 234/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he /she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of a medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

8352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 Provided that he/she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical

Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, e.g. in Police Organizations, etc. and they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in the case of regular employees will not be applicable in the case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

(i) The provision of Himachal Pradesh Jail Manual and other relating Jail Rules and Regulations as issued by the competent authorities from time to time shall be applicable to the Warder appointed on contract basis, as in the case of their regular counter-part Warder. He/She will undergo such required job training from a recognized Jail training institute in different disciplines of prisons management and correctional work as per the syllabus and tenure prescribed by the concerned Jail training institution, as applicable for the regular counterpart Warder.

(j) The contractual Warder shall have to perform the watch and ward duties of the prisoners lodged in the Jails round the clock in shifts of 04 hours daily in rotation. The hours of duty to be extracted from a contractual Warder shall not ordinarily exceed an average of 8.5 hours or a maximum of 9.5 hours in any one day including drill for half an hours, as provided in the Himachal Pradesh Jail Manual.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision (s) of these rules with respect to any class or category of persons or post(s).

8353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 Annexure "B"

Procedure for recruitment of Warder (Male and Female) in the Department of Prisons

& Correctional Services Himachal Pradesh:

Recruitment shall be done once a year or at such frequency as may be required, based on vacancies as may be determined. 1. Appointment to vacancies.—The vacant posts of Warders will be filled on the basis of State level merit.

2. Reservation.—Vertical Reservation amongst SC/ST and Horizontal reservation for ex-servicemen, wards of freedom fighters, BPL/Antodaya, IRDP, distinguished sports person and Home Guards shall be as per Govt. instructions issued from, time to time.

As the posts of Warders involve Physical Efficiency Test, the reservation quota to the physically handicapped persons will not be admissible.

2.1 In case a post reserved under vertical or horizontal reservation cannot be filled from within the category, the post shall be kept vacant and the matter shall be referred by the Chairman of the Recruitment Committee to the Director General of Prisons and Correctional Services or in his absence the Addl. Director General of Prisons and Correctional Services as the case may be.

Vacancies for ex-servicemen shall not be filled by open recruitment, but the requisition is to be forwarded to the Secretary, Ex-Servicemen Cell to sponsor names.

3. Eligibility:

3.1 Educational and other qualifications and physical standards will be as follows or as notified by the Govt. from time to time.

Sl. No. Category Age Educational qualification Height Chest (for male candidate only)
Male Female
1. General 18 to 23 years 10+2 5'-6" 5'-2" 31" X 32"
2. SC/ST 18 to 25 years 10+2 5'-4" 5'-0" 29"X 30"
3. OBC 18 to 25 years 10+2 5'-6" 5'-2" 31" X 32"
4. Gorkhas 18 to 25 years 10+2 5'-4" 5'-0" 29" X 30"
5. Home Guards (General/OBC) 20 to 28 years 10+2 5'-6" 5'-2" 31" X 32"
6. Home Guards (SC/ST) 20 to 28 years 10+2 5'-4" 5'-0" 29" X 30"
7. Home Guards (Gorkhas) 20 to 28 years 10+2 5'-4" 5'-0" 29" X 30"
8. Distinguished Sportsmen (General/OBC) 18 to 25 years 10+2 5'-6" 5'-2" 31" X 32"
9. Distinguished Sportsmen (SC/ST) 18 to 25 years 10+2 5'-4" 5'-0" 29" X 30"
10. Distinguished Sportsmen (Gorkhas) 18 to 25 years 10+2 5'-4" 5'-0" 29" X 30"
11. Wards of Ex- servicemen(in case of non- availability of eligible Ex- servicemen)
General 18 to 23 years 10+2 5'-6" 5'-2" 31" X 32"
SC/ST 18 to 25 years 10+2 5'-4" 5'-0" 29" X 30"
OBC 18 to 25 years 10+2 5'-6" 5'-2" 31" X 32"
8354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

3.2. In case of ex-servicemen, minimum qualification shall be matriculation. However, whenever, the vacancies go to the wards of ex-servicemen the educational qualification will be 10 +2.

4. Procedure for inviting application.—The Director General of Prisons & Correctional Services or in his absence the Addl. Director General of Prisons & Correctional Services as the case may be, after obtaining the approval of the Government to fill up the posts of Warders will notify/advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers one of which will be in the local vernacular, and wide publicity will also be given through the Employment Exchanges, local channels of Doordharshan and all India Radio etc. and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules. Only such candidates can apply who are registered with an employment exchange of the State on the date specified in the advertisement and are Bonafide Himachali. The advertisement shall specify the educational & other qualification/physical standard and the Form for applying for the post of Warder including reserved vacancies in each category separately for male and female candidates as the case may be.

4.1. A processing fee as may be determined by the Director General of Prisons & Correctional Services or in his absence the Addl. Director General of Prisons & Correctional Services as the case may be, from time to time shall be charged from the General Candidates and only 1/4th of this fee shall be charged from candidates belonging to SC/ST/OBC and BPL/IRDP. The amount of processing fee so collected from the candidates will be utilized to meet the expenditure to be incurred by the Department in connection with the recruitment. For this purpose a separate bank account will be operated by the Recruitment Committee/Board.

5. Submission of Applications.—Application for recruitment shall be submitted by the applicants on the prescribed proforma to the Directorate of Prisons and Correctional Services Himachal Pradesh. This may be noted that a set of attested copies of all the required certificates/documents including employment registration card may be attached with the application. However, the verification of the original certificates/documents including employment registration card will be done by the Committee at the time of Physical Standard Test. Every applicant will sign a declaration on the Application Form itself, undertaking that the information furnished by him/her in the Application Form is true and correct. If any applicant having made an incorrect or false declaration shall stand disqualified automatically at any stage. A cutoff date to declare one's category to avail reservation will be provided in the Recruitment8355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 Notice/Advertisement and after that no change of category will be entertained. No TA/DA will be paid to the candidates appearing for tests/interview.

6. Recruitment Committee.—The recruitment shall be held at a place or places in Himachal Pradesh as decided by the Director General of Prisons & Correctional Services or Addl. Director General of Prisons & Correctional Services as the case may be. The candidates shall be called to such place(s) for the Physical Standard and Physical Efficiency Tests. The following Boards is constituted for the selection/recruitment of Warders:

For Recruitment of Warders in H.P. State.

01. Senior AIG/DIG/S.P. (Prisons) Chairman 02. Superintendent District Jail Dharamshala Member 03. ASP/DSP nominated by D.G. Police, H.P. Member

The Committee may co-opt the services of the required number of gazetted/non-gazetted Officers of the Prisons and the Police Departments for conducting the ground test and to assist in the recruitment process. Drill trained staff of the Police Department shall be preferred if available. The aforesaid Board shall be responsible for recruitment and overall supervision of the recruitment process. The Committee shall co-opt a G.O. belonging to the SC/ST in case these categories are unrepresented on the Committee. The Committee may also co-opt the services of a representative of the Labour and Employment Department HP for verification of the Employment Registration Card of the Candidates appearing for Warder Recruitment. The Chairman and Members of the Recruitment Committee shall ensure that the tapes/scales for measurement of height and chest of the candidates are of the standard quality and all the candidates confirm the prescribed height, chest and other physical standards.

The dates for the recruitment may be fixed Employment/Sub Employment Exchange-wise by the Chairman of the Recruitment Board/Committee.

7. Selection Tests.—For the purposes of selection of candidates, they will be evaluated for physical fitness, physical efficiency tests and written examination on the basis of merit of written examination and prescribed educational qualification followed by evaluation, as specified in Appendix-I appended to these Rules.

7.1. Physical Standards Test (Qualifying Nature and no marks is to be awarded).—The Committee shall cause the candidates who satisfy the minimum educational qualifications to be measured for height and in the case of male candidates for chest expansion as prescribed at Sl. No. 3 above. All physical measurements of the candidates will be taken by a Medical Officer to be nominated by the Chief Medical Officer of the concerned district. The measurements shall be recorded in the Candidate's Sheet and duly signed by the candidate himself/herself further signed by the Medical Officer, countersigned by each Members of the Committee. Physical Standard test shall be of qualifying nature.

Candidates who do not meet the standards prescribed in Para 3 shall be summarily rejected and informed accordingly.

7.2. Physical Efficiency Test of Candidates (Qualifying nature and no marks is to be awarded).—The candidates who are found eligible as per physical standards Test, shall be allowed8356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 to appear for Physical Efficiency Test which will be of qualifying nature alone as per the following details:—

Sl. No. Event Minimum qualifying standard for Male candidates Minimum qualifying standard for Female candidate
1. 1500 Meters Race for Male (800 Meters Race for Female) 6 Minutes 30 seconds (No additional attempts is allowed) 4 Minutes 15 seconds (No additional attempts is allowed)
2. High Jump 1.25 Meters (Maximum three attempts are allowed) Minimum 01 Meter (Maximum three attempts are allowed)
3. Broad Jump 4 Meters (Maximum three attempts are allowed) 3 Meters (Maximum three attempts are allowed)

The Committee shall cause to be entered the record of timing and distance of the Physical Efficiency Test in the Candidates sheet which will be duly signed by the candidate and a member of the Committee. Candidates who fail to qualify in any event will be disqualified forthwith and will not participate in the remaining events.

Videography of the Physical Efficiency Test will be done for the sake of transparency.

The list of the candidates who qualify in the Physical Standard Test and Physical Efficiency Test will be prepared and put on the notice Board at the place of the test. The successful candidates will be informed about the date of Written Test.

7.3. Written Test (Maximum 85 Marks).—Written Test will be held at a place fixed by the Recruitment Board/Committee, which will be of 85 marks of objective type of 85 minutes duration. It will include the following sub groups:

(a) English Language 17 questions
(b) Hindi Language 17questions
(c) General Awareness 17questions
(d) Math's & Science 17 questions
(e) Reasoning Aptitude 17 questions

The syllabus for the above written examination shall be of 10+2 standard except Mathematics for which syllabus shall be of Matriculation standard.

Only such candidates shall be deemed to have qualified who secure 50% marks in the written test in case of those belonging to General/OBC categories and 40% marks in the case of those belonging to Scheduled Casts and Scheduled Tribes categories.

8. Publication of Final Result.—On completion of all the tests, the final result of the recruitment shall be prepared on the basis of State level merit showing the position of vertical and8357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 horizontal reservation for the respective reserved categories and displayed on the Notice Board at a prominent place preferably at the Directorate of Prisons and Correctional Services Himachal Pradesh and also displayed on the Department's Official Website. The final result will be the sum total of marks obtained in the Written Test (85 marks), followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, totaling 100 marks.

Another list which will be named as Waiting List shall also be prepared at the same time in similar manner which shall not be displayed on Notice Board and shall be kept in record at the Directorate of Prisons & Correctional Services Himachal Pradesh to take care of an eventuality when a suitable candidate either fails to join or is not found fit for appointment subsequently.

9. Medical Examination.—The selected candidates shall be required to undergo a medical examination before the Chief Medical Officer concerned. Medically unfit candidates shall be informed of rejection of their candidature.

An appeal against the medical report shall be allowed to be filed before the Head of the Department within 7 days of being declared unfit who shall cause a Review Medical Board to be constituted by the Chief Medical Officer concerned. This Board shall submit its report within 30 days.

Suitable candidates from the waiting list shall be substituted in place of the candidates who have been finally declared medically unfit.

10. Verification of character and antecedents.—The character and antecedents of the selected candidates who have been selected provisionally shall be got verified through concerned district police before giving appointment. In case a candidate is found to have been convicted in a court of law, he shall not be offered appointment irrespective of the nature of the offence and the period of sentence.

In case of a candidate against whom investigation or trial is pending, the offer of appointment may be held in abeyance until he is cleared during investigation or trial, whichever is earlier. Such a candidate shall not be deemed to have become overage on this account alone. The post may be filled from the waiting list and the candidate if cleared from investigation/trial will be offered a subsequently occurring vacancy. However, in such circumstances his/her seniority in the cadre shall be determined from the date of joining on appointment.

11. Appointment and Probation.—Candidates appearing in the final State level merit list after verification of character and antecedents shall be issued a letter of appointment by the appointing authority subject to their medical fitness, by the C.M.O. of the concerned district where posted. However, the verification of the original certificates/documents will also be done again by the respective Jail Superintendents before accepting the joining of the selected candidates. The recruits will be confirmed only after successful completion of probation of 02 years and prescribed basic training in different disciplines of prison management and correctional work from a recognized Jail Institution.

12. Training.—The recruits (male & female) after appointment shall be required to undergo basic Training, from the State's Correctional Training Institution in different disciplines of Prisons management and Correctional Work as per the syllabus and tenure prescribed by the Director General of Prisons & Correctional Services, HP or the concerned Jail Training Institution, failing which he/she shall not be eligible to:

(i) Confirmation in the service even after completion of probationary period.

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(ii) Promotion to the next higher post. (iii) For regularization against the post on completion of required length of service, in the case of contract appointee.

The Director General of Prisons & Correctional Services, Himachal Pradesh may also schedule the training of recruits at a Police establishment in the state of HP.

_______

Annexure "C" Form of contract/agreement to be executed between the Warder and the Government of Himachal Pradesh through Head of the Department (Designation of the appointing authority) This agreement is made on this day of Year Between sh./smt. s/o/d/o Shri r/o _____________________ contract appointee (here-in-after called the FIRST PARTY) AND The Governor, Himachal Pradesh through the Head of the Department (Designation of the appointing authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Warder on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Warder for a period of 01 year commencing on day of …………………. and ending on the day of ……………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on …………… and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 7810/- per month.

3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.

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5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non- Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee (s).

10. The provision of Himachal Pradesh Jail Manual and other relating Jail Rules and Regulations as issued by the State Government from time to time shall be applicable to the Warder appointed on contract basis, as in the case of their regular counter-part Warder. He/She will undergo such required job training from a recognized Jail training institute in different disciplines of Prisons management and correctional work as per the syllabus and tenure as prescribed by the concerned Jail training institution, as applicable for the regular counterpart Warder.

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APPENDIX-I

WRITTEN EXAMINATION

85 marks 1. {Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5. marks}.

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2. Evaluation of candidate to be made in the following manner:— (i) Weightage for the minimum educational qualification =2.5 Marks as per the Recruitment & Promotion Rules. {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualifications, he/she will be allowed 1.25 marks (50 X 0.025 = 1.25)} (ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as =01 Mark the case may be (iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare =01 Mark to be certified by the concerned Revenue Authority (iv) Non-employment Certificate to the effect that none of =01 Mark the family members is in Government/Semi Government. (v) Differently abled persons with more than 40% =01 Mark impairment/disability/infirmity (vi) NSS (at least one year) certificate holders in NCC/ The =01 Mark Bharat Scout and Guide. Medal winner in National level sports competitions (vii) BPL family having family annual income (from all = 02 Marks sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time. (viii) Widow/divorced/destitute/single woman =01 Mark (ix) Single daughter/Orphan =01 Mark =01 Mark (x) Training of at least 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution. (xi) Experience up to a maximum of 5 years in Govt./Semi- =2.5 Marks Govt. organization relating to the post applied for (0.5 mark only for each completed year). 15 marks
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ब अदालत श्री मनीष कुमार सोनी, हि0प्र0से0, उपमण्डल दण्डाधिकारी भरमौर, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

तारीख पेशी : 02-03-2021 1. अन्द कुमार पुत्र कर्म चन्द, गांव बडेई, डाकघर ग्रीमा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा (हि0 प्र0) 2. प्रदीप कौर पुत्री सिहगारा राम, r/o हाऊस नं0 139, गांव व डाकघर चौटाला, तहसील दासूआ, . . प्रार्थीगण। जिला होशियारपुर (पंजाब)

बनाम

आम जनता

जैसा कि अन्द कुमार पुत्र कर्म चन्द, गांव बडेई, डाकघर ग्रीमा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा (हि0 प्र0) व प्रदीप कौर पुत्री सिहगारा राम, r/o हाऊस नं0 139, गांव व डाकघर चौटाला, तहसील दासूआ, जिला होशियारपुर (पंजाब) ने अपनी शादी जो कि दिनांक 08-10-2019 को हो चुकी है का पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। अगर उक्त विवाह के पंजीकरण के सम्बन्धी किसी व्यक्ति विशेष या आम जनता को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-03-2021 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर/एतराज पेश करे। उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 28-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मनीष कुमार सोनी, हि0प्र0से0, उपमण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2021

तारीख पेशी : 01-03-2021 मनु देवी पुत्री शंकर थापा, निवासी मुहल्ला माई का बाग, डाकघर सुल्तानपुर, परगना साच, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद्‌

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

प्रार्थी श्री प्रीतम सिंह, पे्रम लाल निवासी मुहल्ला माई का बाग, डाकघर सुल्तानपुर, परगना साच, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी दोहती का जन्म दिनांक 28-07-2003 को घर पर हुआ है, लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के कार्यालय में दर्ज न है। 8362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री प्रीतम सिंह, पे्रम लाल निवासी मुहल्ला माई का बाग, डाकघर सुल्तानपुर, परगना साच, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) की दोहती नामक मनु देवी की जन्म तिथि 28-07-2003 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की दोहती नामक मनु देवी की जन्म तिथि 28-07-2003 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चम्बा को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुये है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री सुरिन्द्र मोहन पुत्र श्री धर्म चन्द, गांव पलेही, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदया चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 265 दिनांक 15-01-2021 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2020/651, दिनांक 08-01-2021, (2) शपथ पत्र, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) Non Availability Certificate, (6.) आधार कार्ड जिसमें आवेदक श्री सुरिन्द्र मोहन पुत्र श्री धर्म चन्द, गांव पलेही, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की माता जी श्रीमती धनो देवी पत्नी श्री धर्म चन्द, ग्राम पंचायत चकलू की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक की माता जी श्रीमती धनो देवी पत्नी श्री धर्म चन्द, ग्राम पंचायत चकलू की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 08-01-2021 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री सुरिन्द्र मोहन पुत्र श्री धर्म चन्द, गांव पलेही, डाकघर चकलू, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की मृत्यु तिथि 11-11-2007 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता8363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की माता श्रीमती धनो देवी पत्नी श्री धर्म चन्द, ग्राम पंचायत चकलू की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 18 ना0 तह0 वाचक उप0 तह0 पुखरी/2021/98 तारीख दायरा : 06-02-2021 कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री चमन सिंह, गांव बनस्ती, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला . .वादी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री चमन सिंह, गांव बनस्ती, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र में कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री चमन सिंह दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल सिढ़, पटवार वृत्त तौंसा, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम कौशल्या पत्नी स्व0 श्री चमन सिंह दर्ज है। जोकि गलत दर्ज हुआ है।

अतः प्रार्थिन का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उक्त प्रार्थिन का नाम कौशल्या उर्फ कौशल्या देवी दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त तौसा को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-02-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।8364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 03/2020 तारीख दायर दावा : 04-11-2020 अग्रिम तारीख पेशी : 20-03-2021 श्रीमती अंजू देवी पत्नी श्री मदन लाल, निवासी गांव टिक्करी, डाकघर नैनीखड्ड, उप-तहसील ककीरा, . . प्रार्थिया। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

दरख्वास्त बगर्ज बरास्त का इंतकाल (इंतकाल मखफूल उल खबरी) वारसान के नाम पर तस्दीक करने बारा। उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि श्री मदन लाल पुत्र श्री चन्दू में उसके पति थे, जोकि वर्ष 2004, अर्थात्‌ लगभग 15 वर्षों से लापता हैं। श्री मदन लाल व उनके दो बच्चे हैं। श्री मदन लाल की मुहाल टिक्करी में मलकीयती भूमि दर्ज कागजात माल है। श्री मदन लाल की काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं मिला और आज दिनांक तक उनका कोई भी अता-पता नहीं है। श्री मदन लाल के जायज वारसान में प्रार्थिया स्वयं श्री प्रवीण कुमार पुत्र तथा श्रीमती पूनम देवी पुत्री हैं। अतः बरासत का इंतकाल उसके व उसके बच्चों के नाम तस्दीक किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-03-2021 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नियमानुसार वरास्त का इंतकाल प्रार्थिया व उसके बच्चों के नाम तस्दीक करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जनक राज शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 106/तह0/2021 तारीख पेशी : 03-03-2021 शीर्षक :

विजय कुमार बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दीबा पुत्री विजय कुमार की जन्म तिथि दुरुस्त करवाने बारे।

प्रार्थी श्री विजय कुमार पुत्र केसवन, निवासी गांव व डाकघर कन्द्ररोड़ी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसकी लड़की दिबा का जन्म दिनांक 20-09-2003 को गांव व डाकघर सूरजपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ था। जोकि गाम8365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 पंचायत सूरजपुर के अभिलेख में दर्ज है परन्तु मेरी लड़की दीबा की जन्म तिथि मेरे आर्मी सर्विस रिकार्ड में 20-09-2004 दर्ज है। जोकि गलत है अब मैं अपनी लड़की दीबा की सही जन्म तिथि 20-09-2003 अपने सर्विस रिकार्ड में दर्ज करने करवाना चाहता हूं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त विषय से सम्बन्धित कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 03-03-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज दे, कोई एतराज न होने की सूरत में जन्म तिथि को दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 05-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री शाम स्वरूप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 16-03-2021 सुनील पटियाल पुत्र कशमीर सिंह, निवासी महाल सोहरन, पटवार वृत्त भौडा, उप-तहसील भवारना, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल सोहरन, पटवार वृत्त भौडा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी सुनील पटियाल पुत्र कशमीर सिंह, निवासी महाल सोहरन, पटवार वृत्त भौडा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका सही व विख्यात नाम सुनील पटियाल पुत्र कशमीर सिंह, निवासी महाल सोहरन, पटवार वृत्त भौडा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) तथा आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर नकल में भी यही नाम दर्ज है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल सोहरन, उप-तहसील भवारना में उसका नाम सुनील पटियाल के बजाए गलती से सुशील कुमार दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अपने नाम की उपरोक्त वर्णित महाल सोहरन के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके अपना नाम सुशील कुमार के बजाए सुशील कुमार उपनाम सुनील पटियाल पुत्र कशमीर सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की वर्णित राजस्व अभिलेख महाल में दुरुस्ती करवा कर अपना नाम सुशील कुमार के बजाए सुशील कुमार उपनाम सुनील पटियाल पुत्र कशमीर सिंह दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 16-03-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा। 8366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 यह इश्तहार राजपत्र, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 11-02-2021 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री शाम स्वरूप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 16-03-2021 राजेन्द्र राणा पुत्र बख्शी राम, निवासी महाल चुधरेहड, पटवार वृत्त डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल चुधरेहड, पटवार वृत्त डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी राजेन्द्र राणा पुत्र बख्शी राम, निवासी महाल चुधरेहड, पटवार वृत्त डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका सही व विख्यात नाम राजेन्द्र राणा है तथा आधार कार्ड में भी यही नाम दर्ज है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल चुधरेहड, उप-तहसील भवारना में उसका नाम राजेन्द्र राणा के बजाए गलती से राजेन्द्र सिंह दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अपने नाम की उपरोक्त वर्णित महाल चुधरेहड के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके अपना नाम राजेन्द्र सिंह के बजाए राजेन्द्र सिंह उपनाम राजेन्द्र राणा पुत्र बख्शी राम दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की वर्णित राजस्व अभिलेख महाल में दुरुस्ती करवा कर अपना राजेन्द्र सिंह के बजाए राजेन्द्र सिंह उपनाम राजेन्द्र राणा पुत्र बख्शी राम दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 16-03-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार राजपत्र, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 11-02-2021 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।8367 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 ब अदालत श्री शाम स्वरूप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 16-03-2021 राकेश कुमार पुत्र अमर नाथ, निवासी महाल ठंडोल, पटवार वृत्त ठंडोल, उप-तहसील भवारना, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल ठंडोल, पटवार वृत्त ठंडोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र अमर नाथ, निवासी महाल ठंडोल, पटवार वृत्त ठंडोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका सही व विख्यात नाम राकेश कुमार है तथा आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर नकल में भी यही नाम दर्ज है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल ठंडोल, उप-तहसील भवारना में उसका नाम राकेश कुमार के बजाए गलती से राकेश चन्द दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अपने नाम की उपरोक्त वर्णित महाल ठंडोल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके अपना नाम राकेश चन्द के बजाए राकेश चन्द उपनाम राकेश कुमार पुत्र अमर नाथ दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की वर्णित राजस्व अभिलेख महाल में दुरुस्ती करवा कर अपना नाम राकेश चन्द के बजाए राकेश चन्द उपनाम राकेश कुमार पुत्र अमर नाथ दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 16-03-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार राजपत्र, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 11-02-2021 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री शाम स्वरूप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 16-03-2021 बलजीत पुत्र फतेह सिंह, निवासी महाल साई, पटवार वृत्त गढ प्रथम, उप-तहसील भवारना, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम8368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 आम जनता प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल साई, पटवार वृत्त गढ प्रथम, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी बलजीत पुत्र फतेह सिंह, निवासी महाल साई, पटवार वृत्त गढ प्रथम, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका सही व विख्यात नाम बलजीत है तथा आधार कार्ड व पंचायत अभिलेख में भी यही नाम दर्ज है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल साई, उप-तहसील भवारना में उसका नाम बलजीत के बजाए गलती से बलजीत कुमार दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अपने नाम की उपरोक्त वर्णित महाल साई के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके अपना नाम बलजीत कुमार के बजाए बलजीत कुमार उपनाम बलजीत पुत्र फते सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की वर्णित राजस्व अभिलेख महाल में दुरुस्ती करवा कर अपना नाम बलजीत कुमार के बजाए बलजीत कुमार उपनाम बलजीत पुत्र फते सिंह दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 16-03-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार राजपत्र, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 11-02-2021 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री शाम स्वरूप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 16-03-2021 नरिन्द्र कुमार पुत्र राम चन्द, निवासी महाल लाहडू, डाकघर द्रमण, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल सलडी, पटवार वृत्त भौरा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी नरिन्द्र कुमार पुत्र राम चन्द, निवासी महाल लाहडू, डाकघर द्रमण, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका सही व विख्यात नाम नरिन्द्र कुमार पुत्र राम चन्द है तथा आधार कार्ड व सेवा अभिलेख में भी यही नाम दर्ज है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल सलडी, उप-तहसील भवारना में उसका नाम नरिन्द्र कुमार के बजाए गलती से सुरेश कुमार दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अपने नाम की उपरोक्त वर्णित महाल सलडी के8369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके अपना नाम सुरेश कुमार के बजाए सुरेश कुमार उपनाम नरिन्द्र कुमार पुत्र राम चन्द दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की वर्णित राजस्व अभिलेख महाल सलडी में दुरुस्ती करवा कर अपना नाम सुरेश कुमार के बजाए सुरेश कुमार उपनाम नरिन्द्र कुमार पुत्र राम चन्द दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 16-03-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार राजपत्र, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 11-02-2021 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री शाम स्वरूप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 16-03-2021 भूमि राम पुत्र रघु, निवासी महाल हौला, पटवार वृत्त खडूहल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल हौला व बमयाल, पटवार वृत्त खडूहल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी भूमि राम पुत्र रघु, निवासी महाल हौला, पटवार वृत्त खडूहल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका सही व विख्यात नाम भूमि राम है तथा आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर नकल में भी यही नाम दर्ज है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल हौला व बमयाल, उप-तहसील भवारना में उसका नाम भूमि राम के बजाए गलती से क्रमशः भूमि चन्द व भूमि दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अपने नाम की उपरोक्त वर्णित महाल हौला में भूमि चन्द के बजाए भूमि चन्द उपनाम भूमि राम व बमयाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके अपना नाम भूमि के बजाए भूमि उपनाम भूमि राम पुत्र रघु दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की वर्णित राजस्व अभिलेख महाल हौला में दुरुस्ती करवा कर अपना नाम भूमि चन्द के बजाए भूमि चन्द उपनाम भूमि राम व बमयाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके अपना नाम भूमि के बजाए भूमि उपनाम भूमि राम पुत्र रघु दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 16-03-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा। 8370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 यह इश्तहार राजपत्र, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 11-02-2021 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan (H.P.)

Case No. : 01/2021 Date of Institution : 02-02-2021 Date of Decision/

Fixed for : 02-03-2021 Sh. Dharam Pal s/o Shri Ram Sawroop, r/o Village Jakhar, P.O. Ekhoo, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh.

Versus

General Public through Gram Panchayat Nalka, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.)

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Sh. Dharam Pal s/o Shri Ram Sawroop, r/o Village Jakhar, P.O. Ekhoo, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her son namely Jatin was born on 03-09-2017 at Village Jakhar, P.O. Ekhoo, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh but his birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Nalka, within stipulated period. He prayed for passing issuing necessary orders to the Gram Panchayat Nalka, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding the birth of namely Jatin son of Sh. Dharam Pal and Smt. Diksha may file their, objection in this court on or before 02-03-2021, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 1st day of February, 2021.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan (H P.).

8371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

In the Court of Dr. Sanjeev Dhiman, Sub-Divisional Magistrate Kasauli, District Solan,

Exercising the Powers of Marriage Officer Kasauli, District Solan (H.P.)

In Ref :

1. Tarsem Lal s/o Sh. Hans Raj, r/o Village Jakhroda, P.O. Oratha, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

2. Smt. Bimla Devi d/o Mast Ram, r/o Dakhroog, P.O. Mallha, Tehsil Kalka, Distrct . . Applicants. Panchkula, Haryana

Versus

General Public

. . Respondent.

An Application under section 15 of the Special marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Tarsem Lal s/o Sh. Hans Raj, r/o Village Jakhroda, P.O. Oratha, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh (Bridegroom) and Smt. Bimla Devi d/o Mast Ram, r/o Dakhroog, P.O. Mallha, Tehsil Kalka, Distrct Panchkula, Haryana to register their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. Before taking further action in the said application, objection from the general public are invited for the registration of this marriage, objections in this regard should reach to this court on or before 10-03-2021 failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 01-02-2021under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- SANJEEV DHIMAN, HAS Marriage Officer-cum- sub-Divisional Magistrate Kasauli, District Solan, (H P.).

___________

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

Case No. Date of Institution Date of Decision 01/2021

29-01-2021 Fixed for hearing on 02-03-2021 Sh. Rohit Chauhan s/o Sh. Ganga Sagar, r/o Village Palyarh, P.O. Domehar, Tehsil Arki, . .Applicant. District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. .Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

8372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

Sh. Rohit Chauhan s/o Sh. Ganga Sagar, r/o Village Palyarh, P.O. Domehar, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his son namely Tarun Chauhan born on 05-01-2016 at Village Palyarh, P.O. Domehar, but his birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Banoh, Tehsil Arki, District Solan, H.P. as per certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Banoh, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth event of Tarun Chauhan s/o Sh. Rohit Chauhan and Smt Bharti, may submit their objections in writing in this office on or before 02-03-2021 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 29th day of January, 2021.

Seal.

VIKAS SHUKLA, HAS , Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

___________

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

Case No. Date of Institution Date of Decision 02/2021

08-02-2021 Fixed for hearing on 15-03-2021 Sh. Bhupender Singh s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Bambira, P.O. Mangoo, Tehsil . . Applicant. Arki, District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. .Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Sh. Bhupender Singh s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Bambira, P.O. Mangoo, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he was born on 11-04-1985 at Village Bambira, P.O. Mangoo, Tehsil Arki, but his birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Mangoo, Tehsil Arki, District Solan, H.P. as per certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Mangoo, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth event of Bhupender Singh s/o Sh. Jagdish Chand and Smt Kaushalya Devi, may submit their objections in writing in this office on or before 15-03-2021 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date of hearing.

8373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942 Given under my hand and seal of this office on this 08th day of January, 2021.

Seal.

VIKAS SHUKLA, HAS , Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

8374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2021/4 फाल्गुन, 1942

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 23 February 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2021-02-23.226_gazette_2021-23_02_2021/. Archive identifier in.gazette.himachal.2021-02-23.226_gazette_2021-23_02_2021.