राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
अधिसूूचना
शिमला-2, 15 दिसम्बर, 2020
संं0पी0बी0डब्ल्यूू0(बी0)एफ(5)39/2019.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव भाम्बला/463, तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में बही-सुलपुर-जाहू सड़क पर जबोठी खड्ड पर पुल के निर्माण हेतुु 233-राजपत्र/2021-04-03-2021 (8719) 8720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, (मण्डी क्षेत्र) मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, (मण्डी क्षेत्र) मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0 मे ं) |
| मण्डी | बलद्वाड़ा | भाम्बला/463 | 197/1 | 0-01-86 |
| 198/1 | 0-02-90 | |||
| 212/1 | 0-00-28 | |||
| 214/1 | 0-01-50 | |||
| 215/1 | 0-01-28 | |||
| 216/1 | 0-00-77 | |||
| 217/1 | 0-00-39 | |||
| कुल जोड़. . | किता-7 | 0-08-98 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla, the 11th May, 2020
No. HHC/GAZ/14-391/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days commuted leave for 02-01-2020 and 03-01-2020 in favour of Ms. Eeshani Sharma, Civil Judge-cum-JM, Dehra, H.P.
Certified that Ms. Eeshani Sharma had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
8721 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942Also certified that Ms. Eeshani Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JM, Dehra, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla, the 7th August, 2020
No. HHC/GAZ/14-301/2008-Part.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 06 days un-availed earned leave w.e.f. 29-06-2020 to 04-07-2020 with permission to prefix Sunday fell on 28-06-2020 and to suffix Sunday fell on 05-07-2020, already sanctioned vide this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-301/2008-12118-26, dated 26-06-2020, in favour of Shri Nitin Mittal, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Nurpur, H.P.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla, the 28th August, 2020
No. HHC/GAZ/14-292/2006-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 10 days un-availed earned leave w.e.f. 23-03-2020 to 01-04-2020 with permission to suffix gazetted holiday fell on 02-04-2020, already sanctioned vide this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-292/2006-1-5186-94, dated 05-03-2020, in favour of Shri Dhiru Thakur, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Amb, H.P.
By order, Sd/- Registrar General.
8722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001NOTIFICATION
Shimla, the 4th February, 2021
No.HHC/Admn.6(20)/77-XX.—In partial modification of Notification No. HHC/Admn.6(20)/77-XX-26342-68 dated 24-12-2020 Hon'ble the Chief Justice has been pleased to nominate Hon'ble Ms. Justice Jyotsna Rewal Dua as Vacation Judge from 05-02-2021 to 14-02-2021 instead of 08-02-2021 to 14-02-2021.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla, the 16th September, 2020
No. HHC/Estt.3(408)/95-I.—10 days earned leave on and with effect from 21-09-2020 to 30-09-2020 with permission to prefix Sunday falling on 20-09-2020 is hereby sanctioned in favour of Shri Sanjeev Layal, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Sanjeev Layal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Sanjeev Layal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla, the 24th September, 2020
No.HHC/Admn.3(391)/94-I.—11 days earned leave w.e.f. 25-08-2020 to 04-09-2020 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Anil Kumar Sharma, Deputy Registrar of this Registry.
8723 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942Certified that Shri Anil Kumar Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Anil Kumar Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, LAHAUL & SPITI AT KEYLONG
ORDER
Dated, the 1st Febuary, 2021
No. D-157-76/Reader.—Whereas with the opening of Atal Tunnel, Rohtang, the influx of tourists in the valley is on the rise it is expected to increase exponentially during the upcoming tourist season.
And whereas, the tourist entering the valley will also like to visit District Headquarter, Keylong during their sojourn.
And whereas, the width of the road from Durga Mata Temple and Shakas Nala is quite narrow and two way traffic on this stretch will amount to taffic snarl.
And whereas, Sub-Divisional Magistrate, Keylong has also recommended "One Way Traffic" on the aforesaid stretch in order to avoid traffic congestion which may cause unnecessary public nuisance.
And whereas, it is essential, vital and expedient for ensuring smooth flow of traffic through the aforesaid stretch, to prevent any kind of inconvenience to the tourists as well as to the local residents and in particular to the emergency vehicles like Ambulance and Fire Tenders.
Therefore, in exercise of the powers vested in me vide notification dated 3rd june, 2001 read with Section 115 of the Motor Vehicle Act, 1988, I, Pankaj Rai, IAS, District Magistrate, Lahaul & Spiti do hereby notfiy that the road starting from Durga Mata Temple to Shakas Nala as No Parking Zone and same is also notified to be used as One Way Traffic for smooth flow of traffic from 9.00 A.M. to 9.00 P.M. with effect from 1st April to 30th November every year. The period with effect from 1st December to 31st march is exempted from the above said traffic regulations owing to low volume of traffic during this period. Besides, the loading and unloading shall be operational from 9.00 P.M. to 9.00 A.M. on daily basis. If any person(s) has/have any objections in respect of this draft notification, they may file their written objections/suggestion in the office of undersigned within one month from the date of publication of this draft notification. The objection, if any received during this period will be considered by the undersigned and draft notification will be finalized accordingly. Further if no objection is received during the said period the notification deemed to have been finalized.
This order shall apply to all vehicles excluding Ambulances/Fire Service Vehicle.
Sd/- (Pankaj Rai), IAS, District magistrate, Lahaul & Spiti at Keylong.
8724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, LAHAUL & SPITI AT KEYLONGORDER
Dated : the 1st February, 2021
No. D-157-61/Reader.—Whereas with the opening of Atal Tunnel, Rohtang, the influx of tourists in the valley is on the rise and it is expected to increase exponentially during the upcoming tourist season.
And whereas the tourist entering the valley will also like to visit Triloknath Temple during their sojourn.
And whereas, the width of the road from Zero point to Triloknath and further upto Udaipur is quite narrow and two way traffic on this stretch will amount to traffic snarl.
And whereas, Sub Divisional Magistrate, Udaipur has also recommended "One Way Traffic'' on the aforesaid stretch in order to avoid inconvenience to the tourists as well as to the local residents.
And whereas, it is essential, vital and expedient for ensuring smooth flow of traffic through the aforesaid stretch, to prevent any kind of inconvenience to the tourists as well as to the local residents and in particular to the emergency vehicles like Ambulances and Fire Tenders.
Therefore, in exercise of the powers vested in me vide notification dated 3rd June, 2001 read with Section 115 of the Motor Vehicle Act, 1988, I, Pankaj Rai, IAS, District Magistrate, Lahaul & Spiti do hereby notify that the road starting from Zero point to Triloknath and to Udaipur as No Parking Zone and same is also notified to be used as One Way Traffic for smooth flow of traffic from 9.00 A.M. to 9.00 P.M. with effect from 1st April to 30th November every year. The period with effect from 1st December to 31st March is exempted from the above said traffic regulations owing to low volume of traffic during this period. If any person(s) has/have objection in respect of this draft notification, they may file their written objections/suggestion in the office of undersigned within one month from the date of publication of this draft notification. The objection, if any received during this period will be considered by the undersigned and draft notification will be finalized accordingly. Further if no objection is received during the said period, the notification deemed to have been finalized.
This order shall apply to all vehicles excluding Ambulances/Fire Service Vehicle.
Sd/- (PANKAJ RAI), IAS District Magistrate, Lahaul & Spiti at Keylong.
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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(SECTION-D)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25th February, 2021
No. GAD-D(F)1-1/2020.--The Governor, Himachal Pradesh, in order to facilitate all the applicants and in view of various instructions and preventive measures with regard to COVID-198725 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 issued by the concerned Ministries from time to time, is pleased to order that all the requests for reservation of rooms in Himachal Bhawan, Delhi, Himachal Sadan, Delhi, Himachal Bhawan, Chandigarh and Circuit House, Willy's Park, Shimla will be entertained from all the applicants through online mode on the website/link https//himatithi.nic.in and no manual applications shall be acceptable henceforth.
Therefore all the concerned are directed to circulate the above information among all the concerned accordingly.
By order, Sd/- Secretary (GAD).
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ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 03/T. 2021/Misc.
तारीख पेशी : 17-03-2021 श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री लाभ सिंह, निवासी गांव व डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री लाभ सिंह, निवासी गांव व डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी लड़की सुनीता कुमारी का जन्म दिनांक 22-02-1980 को गांव व डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां में हुआ है का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत नाहलियां के अभिलेख में दर्ज न हुई है अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत नाहलियां के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-03-2021 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री लाभ सिंह की लड़की सुनीता कुमारी, निवासी गांव व डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 22-02-1980 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत नाहलियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 18-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।8726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 ब अदालत श्री सुमन धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 02/T/2021/Misc. तारीख पेशी : 16-03-2021 1. श्री राज कुमार पुत्र श्री वरफी सिंह, निवासी गांव समैहल, डाकघर नाहलियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती चांदलू देवी पुत्री श्री नेक राम, निवासी गांव ढखर, डाकघर सियालकड, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--हि0 प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8(4) के तहत शादी का पंजीकरण। प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र श्री वरफी सिंह, निवासी गांव समैहल, डाकघर नाहलियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि हमारी शादी दिनांक 16-01-2020 को श्रीमती चांदलू देवी पुत्री श्री नेक राम, निवासी गांव ढखर, डाकघर सियालकड, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के साथ सामान्य हिन्दू रिती-रिवाज से हुई थी, परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत नाहलियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के शादी अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अतः हमारी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत नाहलियां के अभिलेख में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-03-2021 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री राज कुमार पुत्र श्री वरफी सिंह व श्रीमती चांदलू देवी पुत्री श्री नेक राम की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत नाहलियां, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। ् कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 03/NT/2021 विवाह पंजीकरण 12-02-2021 19-03-2021 1. श्री विजय कुमार पुत्र कमल किशोर, वासी महाल कलोहा निचला, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।8727 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 2. श्रीमती रशमि पुत्री जसपाल सिंह, r/o H. No. 51/11, Thanera Mohalla Mandi (H.P.) हाल पत्नी श्री विजय कुमार, वासी महाल कलोहा निचला, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण प्रार्थी श्री विजय कुमार पुत्र कमल किशोर, वासी महाल कलोहा निचला, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन शादी ग्राम पंचायत कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण प्रार्थी श्री विजय कुमार पुत्र कमल किशोर, वासी महाल कलोहा निचला, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन शादी ग्राम पंचायत कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी शादी हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 19-04-2018 को श्रीमती रशमि पुत्री जसपाल सिंह, r/o H. No. 51/11, Thanera Mohalla Mandi (H.P.) हाल पत्नी श्री विजय कुमार, वासी महाल कलोहा निचला, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) से हुई है। परन्तु यह शादी सहवन गलती के कारण यह शादी ग्राम पंचायत कलोहा के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उसने इस शादी को ग्राम पंचायत कलोहा में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड प्रार्थीगण, शपथ-पत्र प्रार्थीगण, तलवाना, वकालतनामा तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है। अतः इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 19-03-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायलय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 18-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 4/NT/20201 मृत्यु पंजीकरण 15-02-2021 19-03-2021 कमला देवी बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
8728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 प्रार्थना-पत्र मृत्यु पंजीकरण प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र टेक चन्द, वासी महाल रामनगर, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र टेक चन्द, वासी महाल रामनगर, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी माता कमला देवी पत्नी टेक चन्द की मृत्यु दिनांक 10-07-1983 को रामनगर में हुई है लेकिन अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत रक्कड के रिकार्ड में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका अब पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएं। अतः ग्राम पंचायत रक्कड को प्रार्थी की माता कमला देवी की मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश पारित हाें। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, सी0एम0ओ0 कार्यालय धर्मशाला का प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र गवाहन, वकालतनामा, तलवाना अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न है।
अतः इस नोटिस ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पान्गी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों व हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 19-03-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 18-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मंगल सिंह उर्फ पपू राम पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी महाल बरियारा, मौजा पुन्दर, तहसील नूरपुर, वादी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती खाता नं0 79, महाल बरियारा, मौजा पुन्दर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी मंगल सिंह उर्फ पपू राम पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी महाल बरियारा, मौजा पुन्दर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है। जिसमें निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार व अन्य दस्तावेज में पपू राम पुत्र श्री मिलखी राम लिखा है जोकि सही है परन्तु भू- राजस्व अभिलेख महाल व मौजा बरियारा के खाता नं0 79 में उसका नाम मंगल सिंह पुत्र श्री मिलखी राम लिखा गया है, जोकि गलत है। मंगल सिंह पुत्र श्री मिलखी राम व पपू राम पुत्र मिलखी राम एक ही व्यक्ति का नाम है।8729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-03-2021 को या उससे पहले इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . वादी। प्रेम चन्द पुत्र श्री परस राम, निवासी महाल रिन्ना, मौजा भडवार, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती खाता नं0 110, महाल रिन्ना, मौजा भडवार, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी प्रेम चन्द पुत्र श्री परस राम, निवासी महाल रिन्ना, मौजा भडवार, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य दस्तावेज में प्रेम चन्द पुत्र श्री परस राम लिखा है जोकि सही है परन्तु भू-राजस्व अभिलेख महाल रिन्ना, मौजा भडवार के खाता नं0 110 में उसका नाम प्रेम सिंह पुत्र श्री परस राम लिखा गया है, जोकि गलत है। प्रेम सिंह पुत्र श्री परस राम व प्रेम चन्द पुत्र श्री परस एक ही व्यक्ति का नाम है। प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-03-2021 को या उससे पहले इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) सविता देवी उर्फ कैलाश रानी पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी वार्ड नं0 7, नूरपुर शहर, तहसील . . वादी। नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)8730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती खाता नं0 266, महाल न्याजपुर, नूरपुर शहर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
प्रार्थिया सविता देवी उर्फ कैलाश रानी पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी वार्ड नं0 7, नूरपुर शहर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है। जिसमें निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य दस्तावेज में कैलाश रानी पत्नी श्री राकेश कुमार लिखा है जोकि सही है परन्तु भू-राजस्व अभिलेख महाल न्याजपुर, नूरपुर शहर के खाता नं0 266 में उसका नाम सविता पत्नी श्री राकेश कुमार लिखा गया है, जो कि गलत है। सविता पत्नी श्री राकेश कुमार व कैलाश रानी पत्नी श्री राकेश कुमार एक ही व्यक्ति का नाम है।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-03-2021 को या उससे पहले इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 15-03-2021 श्रीमती पुन्या देवी पत्नी स्व0 श्री देश राज, गांव केटलू, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल मंझग्रां में नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके ससुर का सही नाम श्री ठाणु राम पुत्र रामा है जबकि राजस्व विभाग के अभिलेख में नाग पुत्र श्री रामा दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके नाग उर्फ ठाणू राम पुत्र श्री रामा करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-03-2021 को दोपहर बाद8731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 05-02-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 15-03-2021 श्री धर्म चन्द पुत्र श्री मिलखी, निवासी गांव चूड़था, डाकघर नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल मंझग्रां में नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम श्री धर्म चन्द पुत्र श्री मिलखी है जबकि राजस्व विभाग के अभिलेख में श्री धर्म सिंह पुत्र श्री मिलखी दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके धर्म सिंह उर्फ श्री धर्म चन्द पुत्र श्री मिलखी करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-03-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 04े-02-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री पूरन चन्द शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 05/2021 तारीख रजुआ : 11-02-2021 तारीख फैसला :
श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी संज्ञा सुख, निवासी पूनग, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)8732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी संज्ञा सुख, निवासी पूनग, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म तिथि 01-01-1951 को हुआ है जो सही व दुरुस्त है परन्तु पंचायत अभिलेख पूनग में जन्म तिथि 1956 इन्द्राज हुआ है जो कि गलत है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने शपथ-पत्र के साथ अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है तथा पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि 01-01-1951 दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत पूनग के रिकार्ड में जन्म तिथि 01-01-1951 नाम दर्ज करने बारे किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-03-2021 तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत पूनग के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे।
आज दिनांक 11-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 तारीख रजुआ तारीख फैसला 03/2021 18-02-2021
Sh. Deepak s/o Sh. Amar Bhadur, r/o Village Runga Dangchung, Ward No. 1, District Rukum, State 6 Nepal, Presently Residing at Sujata Niwas, Near Hospital Mode R/Peo, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).
बनाम
1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण।
विषय.--प्रार्थी के पुत्रों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Deepak s/o Sh. Amar Bhadur ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्रों Ayush Kumar, Piyush Kumar जिनका जन्म दिनांक 28-08-2009 व 19-01-2013 को गांव कोठी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया8733 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 है। अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता ग्राम पंचायत कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर की जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Deepak s/o Sh. Amar Bhadur के पुत्रों Ayush Kumar, Piyush Kumar जिनका जन्म दिनांक 28-08-2009 व 19-01-2013 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-03-2021 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/उतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के पुत्रों का जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार, पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जाायेंगे।
आज दिनांक 18-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
केस नं0 : 07-MT/2020 दायर तिथि : 24-02-2020 1. श्री तारा चन्द पुत्र श्री किशु, गांव नौड़ा-रा-ग्रां, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती नीता देवी पुत्री श्री तेज राम, निवासी गांव राउगी, डाकघर कराडसू, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 24-02-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 01-12-2012 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 17-03-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे। 8734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 आज दिनांक 20-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
दायर तिथि : 10-02-2021 केस नं0 : 01-NCNT/2021
श्री मेहर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव शागना, डाकघर मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू . . प्रार्थी (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।
श्री मेहर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव शागना, डाकघर मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 10-02-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से पटवारी पटवार वृा मनीकर्ण के राजस्व दस्तावेजों में श्री मेहर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह की जगह श्री मोहर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह नाम दर्ज हुआ है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम मोहर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह से दुरुस्त करके मोहर चन्द उर्फ श्री मेहर चन्द पुत्र श्री शेर सिंह करना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
केस नं0 : 02-MNT/2021 दायर तिथि : 10-02-2021 1. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री दिला राम, निवासी गांव शमशी, डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।8735 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 2. श्रीमती अनु देवी पुत्री श्री प्रकाश, निवासी गांव सन्यारढ़, डाकघर तल्याहड, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 10-02-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 29-04-2009 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित नगर पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित नगर पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
केस नं0 : 01-MNT/2021 दायर तिथि : 25-09-2021 1. श्री किशोर पुत्र श्री खेम चन्द, निवासी गांव बुहाड़, डाकघर जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती प्रिया देवी पुत्री श्री किशन चन्द, निवासी गांव बागाबाई, डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 25-09-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 15-01-2019 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते 8736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत पुन्थल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 2/CNR/2021 केस दायर ः 31-08-2021 तारीख पेशी : 18-02-2021 श्री सुरेन्दर कुमार पुत्र श्री बुध राम, निवासी गांव बस्तौरी, डाकघर भेखली, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-- दरख्वास्त बराये राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।
उपरोक्त विषय पर श्री सुरेन्दर कुमार पुत्र श्री बुध राम, निवासी गांव बस्तौरी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने दिनांक 31-08-2020 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है, जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु क्षे0 कानूनगो लगसारी को प्रेषित किया था, जिसकी रिपोर्ट क्षे0 कानूनगो लगसारी पटवारी हल्का बस्तौरी से दिनांक 25-09-2020 को प्राप्त हो चुकी है। जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में श्री सुनैन्दर पुत्र बुध राम दर्ज है जोकि गलत है जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मैट्रिक प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड व परिवार नकल रजिस्टर में सुरेन्दर कुमार पुत्र श्री बुध राम है, जो सही है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि सुरेन्दर कुमार पुत्र श्री बुध राम का नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में श्री सुनैन्दर उर्फ सुरेन्दर कुमार सही नाम दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।
आज दिनांक 19-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।8737 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 ब अदालत श्री बृजलाल ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
धर्मदत पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी ब्राईला, डाकघर दाहन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री धर्मदत पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी ब्राईला, डाकघर दाहन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र आर्यन जिसकी जन्म तिथि 09-04-2008 है का नाम ग्राम पंचायत दाहन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17-03-2021 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर आर्यन की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगेे।
आज दिनांक 17-02-2021 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। बृजलाल ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री बृजलाल ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
सुनील कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह, निवासी रूग, डाकघर दाहन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र सुनील कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह, निवासी रूग, डाकघर दाहन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री अनन्या ठाकुर जिसकी जन्म तिथि 08-11-2017 है का नाम ग्राम पंचायत दाहन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17-03-2021 को सुबह दस बजे 8738 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर अनन्या ठाकुर की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगेे।
आज दिनांक 17-02-2021 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। बृजलाल ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्रीमती नजमा बेगम पुत्री इलाहूदीन, निवासी पुरूवाला काशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . .वादी। (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रकरण संख्या : 6/21
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती नजमा बेगम पुत्री इलाहूदीन, निवासी पुरूवाला काशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 17-04-1955 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत पुरूवाला काशीपुर में अपनी ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म तिथि 17-04-1955 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नजमा बेगम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-03-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त नजमा बेगम की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत पुरूवाला काशीपुर में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-02-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।8739 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री जिया राम पुत्र नत्यलू राम, निवासी बहराल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) . .वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रकरण संख्या : 7/21
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जिया राम पुत्र नत्यलू राम, निवासी बहराल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने स्वयं की जन्म तिथि 10-08-1960 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत बहराल में अपनी ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म तिथि 10-08-1960 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जिया राम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 17-03-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त जिया राम की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 17-02-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।8740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 मार्च, 2021/13 फाल्गुन, 1942 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है