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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 246, 20 March 2021

Published 20 March 2021

Gazette no.
246
Gazetteid
246/GAZETTE/2021-20/03/2021
Identifier
in.gazette.himachal.2021-03-20.246_gazette_2021-20_03_2021
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE CHAMBA DISTRICT CHAMBA, H.P.

NOTIFICATION

Dated, the 16th March, 2021

No. FDS-CBA-Supply (Rates)-1251-1310.—In pursuance of Govt. of Himachal Pradesh Notification No. FDS-A(3)-7/2016 dated 2-3-2021 and in exercise of the powers conferred upon me, under clause 3 (i) (e) of the Himachal Pradesh Hoarding and 246-राजपत्र/2021-20-03-2021 (9369)9370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 Profiteering Prevention Order, 1977, I, Duni Chand Rana, IAS, District Magistrate, Chamba, Distt. Chamba with a view to make following items available to general public/ consumers at fair and reasonable prices in market, do hereby fix the maximum retail sale prices inclusive of all taxes/other in identical charges that may be charged by the seller in Chamba Distt. with immediate effect.

Sl. No. of the articles as per schedule-I of the said order Name of Articles Maximum Retail Sale Price (Inclusive of all taxes/Charges)
12 Meat/Chicken/Fish
Meat Goat/Bheda ` 150 per K.G.
Chicken Dressed/Broiler ` 180 per K.G.
Fish Un-Fried ` 250 per K.G.
Fish Fried ` 300 per K.G.
Chicken Alive `110 per K.G.
Cooked Food Served in any Dhaba/ Establishment
Chapati Tandoori ` 7.00 per Chapati
Chapati Tawa ` 5.00 per Chapati
Prantha Stuffed (with pickle) ` 20.00 per Prantha
Full Diet (Rice Chapatti with Dal and Vegetable) ` 60.00 (Full Diet)
Rice Full Plate ` 50.00 per plate
Dal Fried ` 45.00 per plate
Tea ` 10.00 per Cup
Samosa ` 10.00 per Piece
Meat per plate (with 6 pieces weighing 150 Gram). ` 130.00 per plate
Chicken Curry (having at least 6 pieces weighing 150 grams). ` 90.00 per plate
Vegetable special ` 80.00 per plate
Matter/Palak Paneer (having atleast 6-7 pieces weighing 75 grams). ` 70.00 per plate
Two puri with Sabji ` 30.00 per plate
Raita ` 25.00 per plate
18 Milk/Curd/Paneer
Milk Local ` 40.00 per litre
Milk all Brands (in packets As per printed prices
Paneer ` 280.00 per K.G.
Curd ` 60.00 per K.G.
20 Cold Drinks
Cold Drinks of all brands
Local Soda
21 lodized Salt
Bread

Notes :—

1. One plate of meat/Chicken curry should have 150 grams net meat pieces i.e. atleast 6 pieces weighing 200 grams with gravy.

2. Vegetable Special, Matter Paneer, Palak Paneer etc. must have atleast 5-6 pieces weighing approximately 100 grms of cheese (Paneer).

3. The meat sellers shall have to conspicuously display the boards of Jhatka and Halal meat in their business premises.

4. In packed commodities i.e. Bread/Milk, Lodized Salt etc. the price date of packing and expiry should be displayed as per W&M Commodities Package Act, 1976.

5. Every dealer/shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance of the business premises, which should be duly signed by the owner/ manager.

This notification shall be valid for a period of one month from the date of its publication in the official gazette.

By order,

Sd/- (DUNI CHAND RANA)IAS District Magistrate, Chamba, District Chamba.

__________

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 मार्च, 2021

सं0 पी0बी0डब्ल्य0ू (बी0)एफ(5)118/2008-II-L.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बड़सर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में ऊना-अग्घार-जाहू-नेरचौक सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 9372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी क्षेत्र, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (है0 में)
हमीरपुर बड़सर बड़सर 1024 0-02-44
1033 0-01-86
1037 0-03-26
1278 0-04-76
1279 0-00-55
1412/1 0-02-46
1413/1 0-01-56
1414 0-01-36
1431/1 0-00-94
1435 0-02-10
1437/1 0-01-08
1442 0-00-74
1501/1 0-00-26
1502/1 0-00-33
कित्ता . . 14 0-23-70

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 मार्च, 2021

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)2/2020.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चौरी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश में चन्द्रनगर हलाईला सड़क के निर्माण हेतुु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।9373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (है0 में)
शिमला कोटखाई चौरी 108 0-11-44
108/1 0-00-25
कित्ता. . 02 0-11-69

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 18 मार्च, 2021

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-11/2021.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 5) जो आज दिनांक 18 मार्च, 2021 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।9374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 2021 का विधेयक संख्यांक 5

हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान विधेयक, 2021

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम। 2. परिभाषाएं। 3. सम्मान राशि के लिए पात्रता। 4. सम्मान राशि के लिए अपात्रता। 5. सम्मान राशि का नियतन। 6. आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया। 7. समिति का गठन। 8. सम्मान राशि के आदेश का रद्दकरण। 9. विधिमान्यकरण। 10. नियम बनाने की शक्ति।

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2021 का विधेयक संख्यांक 5 हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान विधेयक, 2021

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

ऐसे लोकतन्त्र प्रहरियों, जिन्हें 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 के आपातकाल के दौरान राजनैतिक और सामाजिक कारणों से आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 26) निरसित, भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन जेल या पुलिस थानों में निरूद्ध किया गया था, को सम्मान राशि, प्रसुविधाएं और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 है।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''समिति'' से, धारा 7 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ख) ''आपातकाल अवधि'' से, 25 जून, 1975 से प्रारम्भ होकर 21 मार्च, 1977 तक की अवधि अभिप्रेत है;

(ग) ''लोकतन्त्र प्रहरी'' से, हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे आपातकाल के दौरान राजनैतिक और सामाजिक कारणों के लिए आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971, (1971 का 26) (निरसित) या भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का 2) के अधीन जेल या पुलिस थाना में निरूद्ध किया गया था और अन्य राज्यों से सम्बन्धित ऐसा व्यक्ति भी है जिसे आपातकाल के दौरान राजनैतिक9375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 या सामाजिक कारणों के लिए आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (निरसित) या भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य की जेल या पुलिस थाना में निरूद्ध किया गया था;

(घ) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ङ) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) ''सम्मान राशि'' से, ऐसी राशि अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा धारा 5 के अधीन लोकतन्त्र प्रहरी या मृतक लोकतन्त्र प्रहरी के पति या पत्नी के सम्मान के लिए, अधिसूचित और अधिनिर्णीत की जाए; और

(छ) ''धारा'' से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. सम्मान राशि के लिए पात्रता.--(1) निम्नलिखित व्यक्ति अपने सम्पूर्ण जीवन काल के लिए सम्मान राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे,-

(क) लोकतन्त्र प्रहरी; और

(ख) मृतक लोकतन्त्र प्रहरी का पति या पत्नी।

(2) मृतक लोकतन्त्र प्रहरी का पति या पत्नी भी सम्पूर्ण विनिर्दिष्ट सम्मान राशि के लिए पात्र होगा/होगी।

4. सम्मान राशि के लिए अपात्रता.--निम्नलिखित व्यक्ति सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे,-

(क) व्यक्ति, जिसे न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के आरोप के लिए दण्डित किया गया है; और (ख) व्यक्ति, जिसने सम्मान राशि और प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपनी या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार सिद्ध करने के आशय से मिथ्या जानकारी या प्रमाण-पत्र या गलत ब्यौरे प्रस्तुत किए हों।

5. सम्मान राशि का नियतन.--(1) लोकतन्त्र प्रहरी को सम्मान के रूप में प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि और ऐसी सम्मान राशि को प्राप्त करने के लिए निरूद्ध रहने की उपयुक्त अवधि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएगी।

(2) लोकतन्त्र प्रहरी जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अवधारित सम्मान राशि की तुलना में अन्य राज्यों से कम सम्मान राशि या पेन्शन प्राप्त कर रहा है, तो वह राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित सम्मान राशि की रकम का अन्तर प्राप्त करने का पात्र होगा।

(3) लोकतन्त्र प्रहरी या उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पति या उसकी पत्नी समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से सम्मान राशि प्राप्त करने का हकदार होगा/होगी।

6. आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया.--(1) लोकतन्त्र प्रहरी जेल या पुलिस थाने में निरूद्ध रहने के प्रमाण पत्र के साथ ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव को आवेदन करेगा।

(2) लोकतन्त्र प्रहरी द्वारा जेल में निरूद्ध रहने की दशा में, जेल अधीक्षक का प्रमाणपत्र और पुलिस थाना में निरूद्ध रहने की दशा में, पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न किया जाएगा और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा। 9376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 7. समिति का गठन.--(1) सम्मान राशि की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करने और आवेदक की पात्रता या अपात्रता के बारे में सिफारिश करने हेतु समिति ऐसी रीति में गठित की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

(2) समिति किसी भी आवेदन को स्वप्रेरणा से स्वीकार कर सकेगी और इसे सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए संस्तुत कर सकेगी।

(3) सम्मान राशि को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का आदेश समिति की सिफारिशों के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा जारी किया जाएगा।

(4) यदि सम्मान राशि लोकतन्त्र प्रहरी के जीवनकाल के दौरान स्वीकृत नहीं की गई है तो मृतक लोकतन्त्र प्रहरी के पति या पत्नी को विहित प्ररूप में सम्मान राशि की स्वीकृति के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा।

(5) मृतक लोकतन्त्र प्रहरी के पति या पत्नी को स्वीकृत सम्मान राशि का संदाय उसकी मृत्यु हो जाने पर स्वतः ही बंद हो जाएगा।

8. सम्मान राशि के आदेश का रद्दकरण.--(1) इस अधिनियम के अधीन सम्मान राशि की मन्जूरी का कोई भी आदेश निम्नलिखित आधारों पर विधारित या रद्द किया जाएगा,-

(क) नैतिक अधमता के किसी अपराध और किसी राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप में भाग लेने पर;

(ख) किसी अपराध को करने के लिए दण्डित किए जाने पर;

(ग) अधिनियम के अधीन किसी अपात्रता (अयोग्यता) के बावजूद सम्मान राशि प्राप्त करने पर;

और

(घ) मिथ्या सूचना और मिथ्या शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर।

(2) उपधारा (1) में वर्णित आधारों पर या किसी सुसंगत शिकायत या अभ्यावेदन या स्वप्रेरणा से प्राप्त सूचना के आधार पर समिति सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ सम्बद्ध व्यक्ति, जिसे सम्मान राशि स्वीकृत की गई है, के मामले की जांच कर सकेगी। समिति की सिफारिशों के पश्चात्‌ सामान्य प्रशासन विभाग का प्रशासनिक सचिव तद्‌नुसार आदेश जारी करेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज़ों के आधार पर सम्मान राशि या प्रसुविधाएं प्राप्त कर लेता है तो उसकी वसूली उससे भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जाएगी।

9. विधिमान्यकरण.--इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या से पूर्व हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना, 2019 के अधीन जारी लोकतन्त्र प्रहरी को सम्मान राशि मंजूरी का कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य रूप से किया गया समझा जाएगा।

10. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार, राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा9377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 या निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से इस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

देश में आपातकाल (25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977) के दौरान बहुत से लोगों ने लोकतन्त्र के अस्तित्व को बचाने तथा जनता के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु संघर्ष किया ताकि लोकतन्त्र को पुनर्जीवित रखा जा सके। राज्य सरकार ने लोकतन्त्र के उन प्रहरियों, जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतन्त्र की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया था तथा राजनैतिक या सामाजिक कारणों से जो आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (निरसित) या भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन जेल या पुलिस थानों में निरूद्ध रहे, को सम्मान राशि प्रदान करने का विनिश्चिय किया है। इस प्रयोजन के लिए आवेदकों के दावों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना भी प्रस्तावित है। समिति कतिपय आधारों, जैसे मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करने और किसी अपराध आदि को करने के कारण दण्डित किए जाने पर सम्मान राशि के आदेशों को रद्द करने के लिए भी सशक्त होगी। यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(जय राम ठाकुर) मुख्य मन्त्री । शिमलाः तारीख........................., 2021

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 5 of 2021 THE HIMACHAL PRADESH LOKTANTRA PRAHRI SAMMAN BILL, 2021 ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.

2. Definitions.

3. Eligibility for Samman Rashi.

4. Ineligibility for Samman Rashi.

5. Fixation of Samman Rashi.

6. Procedure for submitting application.

7. Constitution of the Committee.

8. Cancellation of order of Samman Rashi.

9. Validation.

10. Power to make rules.

9378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 Bill No. 5 of 2021

THE HIMACHAL PRADESH LOKTANTRA PRAHRI SAMMAN BILL, 2021

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

for making provisions of Samman Rashi, facilities and the issues related thereto for such

Loktantra Prahris, who were detained in jails or police stations under the provisions of the

Maintenance of Internal Security Act, 1971 (26 of 1971) repealed, Defence of India Rules, 1971

(repealed) and the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) for political and social reasons

during the emergency period from 25th June, 1975 to 21st March, 1977.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy–second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman Act, 2021.

2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Committee" means Committee constituted under section 7;

(b) "emergency period" means the period commencing from 25th June, 1975 to 21st March, 1977;

(c) "Loktantra Prahri" means a person belonging to the Himachal Pradesh who was detained in jail or police station under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (26 of 1971) (repealed) or the Defence of India Rules, 1971 (repealed) or Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) for political or social reasons during emergency period and a person belonging to other State who was detained in jail or police station of the State of Himachal Pradesh under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (repealed) or the Defence of India Rules, 1971 (repealed) or Code of Criminal Procedure, 1973 for political or social reasons during emergency period;

(d) "Notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(f) "Samman Rashi" means such money as may be notified and awarded by the State Government to honour the Loktantra Prahri or the spouse of deceased Loktantra Prahri under section 5; and

(g) "section" means a section of this Act.

9379 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942

3. Eligibility for Samman Rashi.—(1) Following persons shall be eligible to get Samman Rashi for their life time,–—

(a) Loktantra Prahri; and

(b) spouse of deceased Loktantra Prahri.

(2) The spouse of the deceased Loktantra Prahri shall also be eligible for full specified Samman Rashi.

4. Ineligibility for Samman Rashi.—Following persons shall be ineligible to get Samman Rashi,––

(a) a person who has been punished by court of law on charges of moral turpitude;

and

(b) a person who has produced false information or certificate or wrong details in order to establish his or others' right to receive Samman Rashi and facilities.

5. Fixation of Samman Rashi.— (1) The Samman Rashi awarded as honour to the Loktantra Prahri and eligible period of detention for receiving such Samman Rashi shall be determined by the State Government from time to time.

(2) Any Loktantra Prahri, who is receiving less Samman Rashi or pension from other States in comparison to the Samman Rashi determined by the Government of Himachal Pradesh, shall be eligible to receive the difference amount of Samman Rashi as determined by the State Government. (3) The Loktantra Prahri or his spouse after his death, shall be eligible to get Samman Rashi from the date of recommendation, made by the Committee.

6. Procedure for submitting application.—(1) The Loktantra Prahri shall apply to the Administrative Secretary in the General Administration Department in such manner as may be prescribed along with certificate of detention in the jail or police station.

(2) In case of jail, a certificate of Superintendent of Jail and in case of police station, a certificate of Superintendent of Police shall be attached compulsorily and submitted to the Administrative Secretary in the General Administration Department by the Loktantra Prahri.

7. Constitution of the Committee.—(1) To scrutinize applications received for sanction of Samman Rashi and to recommend about eligibility or non-eligibility of the applicant, a committee shall be constituted in the manner as may be prescribed.

(2) The Committee may suo moto accept any application and recommend it for Samman Rashi.

(3) The sanction or rejection order of Samman Rashi shall be issued by the Administrative Secretary in the General Administration Department on the basis of Committees' recommendations.

(4) It will be mandatory for the spouse of deceased Loktantra Prahri to apply in the prescribed form to sanction the Samman Rashi in case the same has not been sanctioned during the lifetime of the Loktantra Prahri.

(5) The payment of Samman Rashi sanctioned to spouse of deceased Loktantra Prahri shall automatically stop on his death.

9380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942

8. Cancellation of order of Samman Rashi.— (1) The order of sanction of Samman Rashi under this Act shall be withheld or cancelled on the following grounds,–

(a) participation in any crime of moral turpitude and in anti-national activity;

(b) punishment for commission of any offence;

(c) receiving the Samman Rashi despite any ineligibility under the Act; and (d) submission of false information and false affidavit.

(2) On the basis of grounds mentioned in sub-section (1) or any relevant complaint or representation or suo moto information received, the Committee after giving reasonable opportunity of being heard, may enquire the case of concerned person whose Samman Rashi has been sanctioned. After recommendation of the Committee, the Administrative Secretary in General Administration Department shall issue an order accordingly. (3) If any person receives Samman Rashi or facilities on the basis of false documents, then the same shall be recoverable from him as arrears of land revenue.

9. Validation.—Any order sanctioning Samman Rashi to a Loktantra Prahri issued under the Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman Rashi Yojna, 2019 on or before the date of commencement of this Act, shall be deemed to have been validly made under this Act.

10. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act. (2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

During the period of emergency in the Country (from 25th June, 1975 to 21st March, 1977), several people had fought for conservation of the existence of democracy and protection of fundamental rights of the people so that the democracy could be revived. The State Government has decided to grant Samman Rashi to those Loktantra Prahris who actively participated for the protection of democracy during emergency period and detained in jails or police stations under the provisions of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (repealed) or Defence of India Rule, 1971 (repealed) or the Code of Criminal Procedure, 1973 for political or social reasons. For this purpose, a Committee also has been proposed to be constituted to consider the claims of the applicants. The Committee shall also be empowered to cancel the order of Samman Rashi on certain grounds like submission of false documents and on punishment for committing any offences etc.

9381 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR), Chief Minister.

SHIMLA: The _________ , 2021.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

राम कुमार पुत्र थुन्नू राम, गांव राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि महाल मौखरी, बकल, भटवाडा के राजस्व रिकार्ड में मेरे पिता का नाम ठुनू राम गलत दर्ज है। लेकिन अन्य दस्तावेजों, परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड व शिक्षा प्रमाण-पत्र में मेरे पिता का नाम सही दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल मौखरी, भटवाडा, बकल, की नकल जमाबन्दियां तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के पिता के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि मेरे पिता का नाम राजस्व रिकार्ड महाल मौखरी, बकल, भटवाडा में ठुनू राम पुत्र रुमी पुत्र फरन्गू के बजाए ठुनू राम उर्फ थुन्नू राम पुत्र रुमी पुत्र फरन्गू दुरुस्त किया जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी ठुनू राम के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 23-03-2021 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।9382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

चैन लाल पुत्र चमारु, गांव टाटरी, परगना बस्सू, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि महाल चूडी व तागी के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम चैनो गलत दर्ज है। लेकिन मेरे अन्य दस्तावेजों, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व शिक्षा प्रमाण-पत्र में मेरा नाम चैन लाल दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल चूडी व तागी की नकल जमाबन्दियां तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि मेरा नाम राजस्व रिकार्ड महाल चूडी व तागी में चैनो पुत्र चमारु के बजाए चैन लाल पुत्र चमारु दुरुस्त किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी चैनो के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 25-03-2021 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

हरदेव राम पुत्र किरपा राम, गांव सुंगरेड, डाकघर छतराडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि महाल महासू के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम दरदेऊ पुत्र किरपा गलत दर्ज है। लेकिन मेरे अन्य दस्तावेजों, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व शिक्षा प्रमाण-पत्र में मेरा नाम हरदेव राम पुत्र किरपा राम दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल मासू की नकल जमाबन्दियां तथा9383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि मेरा नाम राजस्व रिकार्ड महाल मासू में हरदेऊ व हरदेव के बजाए हरदेव राम पुत्र किरपा राम दुरुस्त किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी हरदेऊ के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 25-03-2021 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मनी राम पुत्र सिंहार, गांव कीेडा, डाकघर बन्दला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि महाल लकडा के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम मनिया राम पुत्र सिंहार गलत दर्ज है। लेकिन मेरे अन्य दस्तावेजों, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व शिक्षा प्रमाण-पत्र में मेरा नाम मनी राम दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल लकडा की नकल जमाबन्दियां तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि मेरा नाम राजस्व रिकार्ड महाल लकडा में मनी राम के बजाए मनिया राम उर्फ मनी राम दुरुस्त किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मनी राम के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 25-03-2021 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।9384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी श्री राजेश कुमार पुत्र बद्री, निवासी गांव खिल्लग्रां, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री राजेश कुमार पुत्र बद्री, निवासी गांव खिल्लग्रां, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत कंगेड के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में राजेश कुमार दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल खिल्लग्रां के भू-इन्द्राज में राकेश कुमार दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल खिल्लग्रां के भू-राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम राकेश कुमार की बजाये राजेश कुमार दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-03-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 01-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्रीमती गुरमाला पुत्री प्रभिया पुत्र लखू हाल पत्नी स्व0 श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव ठोलूवां, परगना . . प्रार्थी जून्ढ, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थिन श्रीमती गुरमाला पुत्री प्रभिया पुत्र लखू हाल पत्नी स्व0 श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव ठोलूवां, परगना जून्ढ, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थिन का नाम ग्राम पंचायत ठाकरी मट्ठी के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में गुरमाला दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड9385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 महाल तियारी के भू-इन्द्राज में गुरो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल तियारी के भू-राजस्व अभिलेख में आवेदिका अपना नाम गुरो की बजाये गुरो उर्फ गुरमाला दुरुस्त दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-03-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 01-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 02 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2021-184 तारीख दायरा : 06-03-2021 बबीता देवी पत्नी स्व0 श्री सुदेश कुमार, गांव घट्ठा, परगना त्रियोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादिया। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

बबीता देवी पत्नी स्व0 श्री सुदेश कुमार, गांव घट्ठा, परगना त्रियोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरी बेटी का नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र में साक्षी ठाकुर पुत्री स्व0 श्री सुदेश कुमार दर्ज है जोकि बिलकुल सही व दरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल घट्ठा, पटवार वृत्त चकलू, उप-तहसील पुखरी में मेरी बेटी का नाम साक्षी देवी पुत्री स्व0 श्री सुदेश कुमार दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थिन के ब्यान हल्फी को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन की बेटी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं, बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिन की बेटी का नाम साक्षी देवी उर्फ साक्षी ठाकुर दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-03-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।9386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 01 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2021-185 तारीख दायरा : 06-03-2021 बबीता देवी पत्नी स्व0 श्री सुदेश कुमार, गांव घट्ठा, परगना त्रियोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादिया। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

बबीता देवी पत्नी स्व0 श्री सुदेश कुमार, गांव घट्ठा, परगना त्रियोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे बेटे का नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र में राहुल ठाकुर पुत्र स्व0 श्री सुदेश कुमार दर्ज है जोकि बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल घट्ठा, पटवार वृत्त चकलू, उप-तहसील पुखरी में मेरे बेटे का नाम राहुल पुत्र स्व0 श्री सुदेश कुमार दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थिन के ब्यान हल्फी को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन के बेटे के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं, बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिन की बेटे का नाम राहुल उर्फ राहुल ठाकुर दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-03-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

उदय सिंह पुत्र प्रताप सिंह उर्फ कंवर प्रताप चन्द, गांव व डाकघर दाडवीं, उप-तहसील धरवाला, . . प्रार्थी। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।9387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि महाल दाडवीं, राम्भो के राजस्व रिकार्ड में मेरे पिता का नाम प्रतापो गलत दर्ज है। लेकिन मेरे अन्य दस्तावेजों, परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड व शिक्षा प्रमाण-पत्र में मेरे पिता का नाम कंवर प्रताप चन्द सही दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल दाडवीं, राम्भो की नकल जमाबन्दियां तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के पिता के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि मेरे पिता का नाम राजस्व रिकार्ड महाल दाडवीं, राम्भो में उदय सिंह पुत्र प्रतापो बनाम उदय सिंह पुत्र प्रताप सिंह उर्फ कंवर प्रताप चन्द पुत्र श्रीधर दुरुस्त किया जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी प्रतापो के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 01-04-2021 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मनोज पुत्र अमरो, गांव गवाड, डाकघर प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत

मनोज पुत्र अमरो गांव गवाड, डाकघर प्रीणा ने प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व रिपोर्ट जिला चिकित्सा अधिकारी चम्बा की सिफारिश सहित समाहर्ता उप-मण्डल चम्बा को गुजार कर निवेदन किया है कि मेरी पुत्री नामक हिमानी का जन्म दिनांक 25-07-2018 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज न हुई है। अब प्रार्थी ने अपनी पुत्री की जन्म तिथि 25-07-2018 को ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने के आदेश हेतु प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त हिमानी पुत्री मनोज की जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-04-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज कर दीे जाएगीे।

आज दिनांक 03-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,

जिला चम्बा (हि0 प्र0)।9388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

भगत सिंह पुत्र धर्म सिंह, निवासी अलूल, डाकघर सामरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत

भगत सिंह पुत्र धर्म सिंह, निवासी अलूल, डाकघर सामरा ने प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व रिपोर्ट जिला चिकित्सा अधिकारी चम्बा की सिफारिश सहित समाहर्ता उप-मण्डल चम्बा को गुजार कर निवेदन किया है कि मेरे दादा की मृत्यु दिनांक 07-02-2001 को घर पर ही हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश मेरे दादा की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत डूलाडा में दर्ज न हुई है। अब प्रार्थी ने अपने दादा की मृत्यु तिथि 07-02-2001 को ग्राम पंचायत डूलाडा में दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त सुखिया पुत्र खडकू की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत डूलाडा में दर्ज करने बारे किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-04-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी के दादा की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत डूलाडा में दर्ज करने के आदेश कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,

जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

भगत सिंह पुत्र धर्म सिंह, निवासी अलूल, डाकघर सामरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत

भगत सिंह पुत्र धर्म सिंह, निवासी अलूल, डाकघर सामरा ने प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व रिपोर्ट जिला चिकित्सा अधिकारी चम्बा की सिफारिश सहित समाहर्ता उप-मण्डल चम्बा को गुजार कर निवेदन किया है कि मेरी दादी की मृत्यु दिनांक 01-09-1993 को घर पर ही हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश मेरी दादी की9389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत डूलाडा में दर्ज न हुई है। अब प्रार्थी ने अपने दादी की मृत्यु तिथि 01-09-1993 को ग्राम पंचायत डूलाडा में दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त रेसो पत्नी चौधरी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत डूलाडा में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-04-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी के दादी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत डूलाडा में दर्ज करने के आदेश कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,

जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

जोगिन्दर राम पुत्र वीर, निवासी खालन, डाकघर कुंर, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि महाल जेन्त्ररा के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम जोगिन्दर गलत दर्ज है। लेकिन मेरे अन्य दस्तावेजों, परिवार रजिस्टर, नकल आधार कार्ड, पैन कार्ड व शिक्षा प्रमाण-पत्र में मेरा नाम जोगिन्दर राम सही दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल जेन्त्ररा की नकल जमाबन्दियां तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि मेरा नाम राजस्व रिकार्ड महाल जेन्त्ररा में जोगिन्दर पुत्र वीर की बजाए जोगिन्दर राम पुत्र वीर दुरुस्त किया जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी जोगिन्दर राम पुत्र वीर के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 01-04-2021 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।9390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 In the Court of Sub-Divisional Magistrate Chamba, District Chamba (H. P.) Satish Kumar s/o Sh. Karmo aged 21 years, resident of Village Sakela, P.O. Mehla, Tehsil & District Chamba (H. P.) (Bridegroom/Husband).

and

Babita d/o Sh. Kuldeep aged 20 years, resident of Village Kaihmali, P.O. Uteep, Tehsil & . . Applicants. District Chamba (H. P.) (Bride/wife)

Versus

General Public

Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,

1996 (Act No. 21of 1997).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 30-01-2020 at their place of residence with Hindu rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Gram Panchayat Gagla, Development Block Mehla, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has nay objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 03-04-2021 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 2nd day of February, 2021.

Seal.

SHIVAM PARTAP SINGH, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री रतन चन्द सुपुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी गांव व डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता9391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का नाम धर्म सिंह है, जोकि आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल ककीरा जरेई में गलती से धर्मो दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 08-04-2021 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 06-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द,

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री रोशन लाल सुपुत्र श्री खड़कू राम, निवासी गांव द्रमण, डाकघर भराड़ी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम रोशन लाल है, जोकि ग्राम पंचायत गडाना के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल चलेरा में गलती से रोशन दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 08-04-2021 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द,

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।9392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अजय कुमार सुपुत्र श्री रतनो, निवासी गांव चलेरा, डाकघर भराड़ी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का नाम रतनो है, जोकि ग्राम पंचायत गडाना के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल चलेरा में गलती से रतन चन्द दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 08-04-2021 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 06-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द,

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार व सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 7 तह0 वाचक चुराह/2020 तारीख दायरा श्री चमन सिंह पुत्र श्री पुन्नू राम, गांव खण्डयारु, परगना हिमगिरि, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी श्री चमन सिंह पुत्र श्री पुन्नू राम, गांव खण्डयारु, परगना हिमगिरि, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन पेश किया है कि जिसके साथ ब्यान हल्फी, परिवार नकल, जमाबन्दी, शिक्षा प्रमाण-पत्र इस आश्य से प्रसतुत किया है कि उसका नाम परिवार नकल में बिल्कुल सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पन्झेई, तहसील चुराह में चमारू दर्ज है जोकि गलत है।9393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उक्त प्रार्थी का नाम चमारू के बजाए चमन सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त पन्झेई, तहसील चुराह को पारित कर दिये जायेंगे। यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03-03-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी चुराह, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ज्ञान चन्द पुत्र श्री सुख देव, निवासी गांव, डाकघर व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

ज्ञान चन्द पुत्र श्री सुख देव, निवासी गांव, डाकघर व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र असमित का जन्म दिनांक 06-11-2003 को महाल बैजनाथ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिय जाएं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-04-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 03-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

पुतली देवी पत्नी श्री गलोरा राम, निवासी गांव व डाकघर धरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।9394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

पुतली देवी पत्नी श्री गलोरा राम, निवासी गांव व डाकघर धरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1971 को महाल धरेड में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-04-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 03-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

वलवन्त सिंह पुत्र श्री खजान सिंह, निवासी गांव लंघू, डाकघर गान्धीग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वलवन्त सिंह पुत्र श्री खजान सिंह, निवासी गांव लंघू, डाकघर गान्धीग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री खजान सिंह की मृत्यु दिनांक 08 मई, 1974 को महाल लंघू, में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-04-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 02-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।9395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री सुरेन्दर सिंह पुत्र श्री त्रिलोक चन्द, गांव व डाकघर झोकड़, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वादी सुरेन्दर सिंह ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी सुरेन्दर सिंह की जन्म तिथि 22-10-1986 है जोकि ग्राम पंचायत झोकड़ के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुरेन्दर सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत झोकड़ के अभिलेख में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार में गजट में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कुपवी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0प्र0)

सोमदत पुत्र बांशी राम, गांव लवाणधार, डाकघर मंझोली, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वादी सोमदत ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र संजय कुमार की जन्म तिथि 09-10-2015 है जोकि ग्राम पंचायत मंझोली के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सोमदत के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मंझोली के अभिलेख में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार में गजट में छपने 9396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sh. Rajinder Singh, Assistant Collector, Ist Grade, Kupvi,

District Shimla (H. P.)

Shri Dharam Pal, Kumari Krishna s/o, d/o Sh. Surat Singh, resident of Village Bandal, P.O. . . Applicant. Manjholi, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public .. Respondent.

Subject.—Application u/s 35 to 38 of H.P. Land Revenue Act, 1954 for correction of name in revenue record.

Whereas, Shri Dharam Pal, Kumari Krishna s/o, d/o Sh. Surat Singh, resident of Village Bandal, P.O. Manjholi, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application in this court alongwith copies of Adhar Card, Nakal Parivar register, School Certificates and Copy of Nakal Jamabandi stating that applicants name have been recorded in the revenue record as "Ravinder, Santosh Kumari" wrongly in place of " Dharam Pal, Krishna" and requested to correct the applicants name in revenue record as " Dharam Pal, Krishna" They further stated that in the other documents their name is also recorded as " Dharam Pal, Krishna".

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding correction of name of the applicants in the revenue record as "Dharam Pal" instead of "Sh. Ravinder and Krishna" instead of Santosh Kumari may file their claim/objections before this court within a period of one month from the publication of this notice in the Govt. Gazette failing which necessary orders will be passed.

Issued under my signature and seal of the court on 05-03-2021

Seal. RAJINDER SINGH, Assistant Collector, Ist Grade, Kupvi, Tehsil Kupvi, District Shimla (H. P.).

9397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 In the Court of Executive Magistrate, Tehsil Nerwa, District Shimla (H. P.)

Shri Anil Kumar s/o Late Sh. Mast Ram, r/o Village Dhar, P.O. Madhana, Tehsil Nerwa, . . Applicant. District Shimla (H.P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Anil Kumar s/o Late Sh. Mast Ram, r/o Village Dhar, P.O. Madhana, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) has preferred an application to undersigned for registration of name of his father namely Late Mast Ram whose date of death is 06-04-2000 in the Gram Panchayat Madhana, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

Therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 08-04-2021 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 06-03-2021.

Seal.

ARUN KUMAR,

Executive Magistrate,

Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Executive Magistrate, Tehsil Nerwa, District Shimla (H. P.)

Shri Madan Lal s/o Late Sh. Jhainku Ram, r/o Village Dhar, P.O. Madhana, Tehsil Nerwa, . . Applicant. District Shimla (H.P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Madan Lal s/o Late Sh. Jhainku Ram, r/o Village Dhar, P.O.Madhana, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) has preferred an application to undersigned for registration of name of his father namely Late Jhainku Ram whose date of death is 10-11-2005 in the Gram Panchayat Madhana, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

Therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 08-04-2021 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

9398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 Given under my hand and seal of the court on this 06-03-2021.

Seal.

ARUN KUMAR,

Executive Magistrate,

Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Executive Magistrate, Tehsil Nerwa, District Shimla (H. P.)

Shri Shyam Singh s/o Late Sh. Dhayan Singh, r/o Village Dhar, P.O. Madhana, Tehsil . . Applicant. Nerwa, District Shimla (H.P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Shyam Singh s/o Late Sh. Dhayan Singh, r/o Village Dhar, P.O. Madhana, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) has preferred an application to undersigned for registration of name of his father namely Late Dhayan Singh whose date of death is 25-06-2005 in the Gram Panchayat Madhana, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

Therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 08-04-2021 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 06-03-2021.

Seal.

ARUN KUMAR,

Executive Magistrate,

Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

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ब अदालत सहायक उप-पंजीकाध्यक्ष पघर एवं समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 40/41

तारीख पेशी : 29-03-2021 जय चन्द पुत्र श्री बुधू, निवासी खिल, डाकघर कमान्द, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम9399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 आम जनता

. . प्रत्यार्थी। आवेदन पत्र.--वसीयत नामा पंजीकृत करवाने बारे।

जय चन्द पुत्र श्री बुधू, निवासी खिल, डाकघर कमान्द, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि मेध सिंह पुत्र रोहली, निवासी महाल हियूण, डाकघर द्रंग, तहसील पधर ने मृत्यु से पहले एक स्वेच्छा पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी सारी चल-अचल सम्पति जय चन्द पुत्र श्री बुधू, निवासी खिल के नाम करने के लिए लिखा है। श्री मेध सिंह पुत्र रोहली की मृत्यु 25-08-2020 को हो चुकी है। मृत्यु से पहले उसके नाम एक वसीयतनामा घर पर ही दिनांक 05-07-2020 को लिखवाई थी, जोकि पंजीकृत नहीं है तथा अज्ञानतावश इन्तकाल हेतु आज दिनांक तक हलका पटवारी के पास भी नहीं दे पाया था। प्रार्थी उक्त वसीयत को अब पंजीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि मृतक द्वारा उसके नाम की गई वसीयत को पंजीकृत करके हल्का पटवारी को वसीयत के मुताबिक इन्तकाल दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व अन्य वारसानों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त वसीयत को पंजीकृत करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-03-2021 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा वसीयत को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-पंजीकाध्यक्ष, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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अज कार्यालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 09/2021 आगामी पेशी : 05-04-2021 श्रीमती राम लीला पुत्री नरायणू उर्फ नरायण दास हाल पत्नी प्रीतम सिंह, निवासी मोहाल स्वाखरी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

.. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

श्रीमती राम लीला पुत्री नरायणू उर्फ नरायण दास हाल पत्नी प्रीतम सिंह, निवासी मोहाल स्वाखरी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 24-02-2021 को इस अदालत में एक आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम तहसील औट के राजस्व अभिलेख महाल स्वाखरी में राम कली दर्ज है। जबकि पंचायत व अन्य रिकार्ड में उसका सही नाम राम लीला दर्ज है। प्रार्थिनी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू-राजस्व अभिलेख में उसका नाम राम कली की जगह राम लीला उर्फ राम कली दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया जाए। 9400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिनी नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 05-04-2021 को 10.00 बजे तक कार्यालय हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, व इस सूरत गैर हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 04-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------

समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 05-04-2021 श्री शनि कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी गांव बल्ह, डाकघर बल्हक्वार, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री शनि कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी गांव बल्ह, डाकघर बल्हक्वार, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम रमेश चन्द है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल बल्ह में प्रार्थी के पिता का नाम रमेश कुमार दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया हैं। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल बल्ह में रमेश कुमार के स्थान पर रमेश चन्द दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 05-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 05-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।9401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : ............/Teh. Una/M. Reg./2021

अमित कुमार पुत्र श्री राम मूर्ति, वासी कुरियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में अमित कुमार पुत्र श्री राम मूर्ति, वासी कुरियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 07-07-2004 को मनु कुमारी पुत्री श्री रतन चन्द, वासी मुच्छाली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत कुरियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत कुरियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 08-04-2021 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 09-03-2021 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : ............/Teh. Una/M. Reg./2021

नरिन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, वासी कुरियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में नरिन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, वासी कुरियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 10-02-2020 9402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 को राजिन्द्र कौर पुत्री श्री इकबाल सिंह, वासी ईसपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत कुरियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत कुरियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 08-04-2021 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 09-03-2021 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग) हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र दलीपा, वासी बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बढेड़ा, जमाबन्दी साल 2014-15 तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र दलीपा, वासी बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी के दादा का नाम हरी राम पुत्र ज्वाला के बजाए ढेरू पुत्र ज्वाला सही दर्ज किया जावे। अतः इस इश्तहार अखबार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व या तारीख पेशी दिनांक 07-04-2021 को प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुना दिया जाएगा।

आज दिनांक 06-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।9403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)

अश्वनी कुमार पुत्र हरविलास, वासी वालीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्रीमती रेखा देवी पुत्री प्यारा, वासी भगोरा, तहसील नवांशहर, जिला होशियारपुर (पंजाब)

बनाम

आम जनता

अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004.

अश्वनी कुमार पुत्र हरविलास, वासी वालीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 04-06-2018 को श्रीमती रेखा देवी पुत्री प्यारा, वासी भगोरा के साथ हुई है। लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न है और शादी की तिथि रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के तहत सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार/नोटिस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर उजर/एतराज पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और शादी की तिथि सम्बन्धित रिकार्ड में दर्ज करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 05-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, (ना0 तह0) हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 मार्च, 2021

संख्या टी0सी0पी0-ए(3)-1/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी0-एफ(5)-2/2005, तारीख 15-07-2017 9404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 द्वारा गठित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 22-07-2017 को प्रकाशित तहसील बल्ह, जिला मण्डी के नेरचौक योजना क्षेत्र से निम्नलिखित राजस्व मोहालों को अपवर्जित करते हैं, अर्थातः-

क्रम संख्या राजस्व मोहाल का नाम हदबस्त संख्या सम्पूर्ण मोहाल का क्षेत्र हैक्टेयर मे ं जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) पटवार वृत्त टिप्पणी
1. नागचला 219 231.89 1803 भंगरोटू फोरलेन की नियंत्रित चौड़ाई रेखा से पूर्व की ओर 50 मीटर क्षेत्र से परे और फोरलेन/राष्ट्रीय राजमार्ग की नियंत्रित चौड़ाई से पश्चिम की ओर 50 मीटर/30 मीटर क्षेत्र से परे।
2. तवान 231 67.00 790 लोहारा मुख्य जिला सड़क (एम0 डी0 आर0) की नियंत्रित चौड़ाई रेखा (लाइन) से दोनों ओर 10 मीटर क्षेत्र (बेल्ट) से परे।
3. सायनाह 232 44.00 816 लोहारा यथोपरी
4. रत्ती 193 132.00 1406 मल्थेड़ यथोपरी
5. गरोडू़ 201 42.00 341 न ेर सम्पूर्ण
6. धारवाहन 200 92.00 660 न ेर सम्पूर्ण
7. कसारला 199 132.00 917 न ेर सम्पूर्ण
8. सिहुली 224 79.18 707 न ेर सम्पूर्ण

उपरोक्त राजस्व मोहालों के अपवर्जन के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नेरचौक योजना क्षेत्र की सीमाओं को निम्न प्रकार से पुनः परिनिश्चित करते हैंः-

क्रम संख्या राजस्व मोहाल का नाम हदबस्त संख्या सम्पूर्ण मोहाल का क्षेत्र (हैक्टेयर में) जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार पटवार वृत्त टिप्पणी
1. रत्ती 193 132.00 1406 मल्थेड़ मुख्य जिला सड़क (एम0 डी0 आर0) की नियंत्रित चौड़ाई रेखा से दोनों ओर का 10 मीटर तक का क्षेत्र।
2. भंगरोटू 221 59.08 1690 भंगरोटू सम्पूर्ण मोहाल
3. नागचला 219 231.89 1803 भंगरोटू फोरलेन की नियंत्रित चौड़ाई रेखा से पूर्व की तरफ 50 मीटर क्षेत्र तक और फोरलेन/राष्ट्रीय राजमार्ग की नियंत्रित
चौड़ाई रेखा से पश्चिम की तरफ 50 मीटर/30 मीटर क्षेत्र तक तथा नागचला मोहाल के फोरलेन/ राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य का क्षेत्र मझेठल/नगर मोहाल पालिका परिषद्‌ की बाहरी सीमा तक।
4. मझेठल 226 125.86 1599 भंगरोटू सम्पूर्ण मोहाल
5. जारलू 227 75.00 9 भंगरोटू सम्पूर्ण मोहाल
6. नेर 222 183.31 3053 न ेर सम्पूर्ण मोहाल
7. ढांगू 223 76.80 877 न ेर सम्पूर्ण मोहाल
8. डडौर 225 159.45 1637 न ेर सम्पूर्ण मोहाल
9. तवान (टावां) 231 67.00 790 लोहारा मुख्य जिला सड़क (एम0 डी0 आर0) की नियंत्रित चौड़ाई रेखा से दोनों तरफ 10 मीटर तक का क्षेत्र।
10. सयाँह 232 44.00 816 लोहारा
कुल . . - 1154.39 13680 - -

नेरचौक योजना क्षेत्र सीमा

उत्तर.--तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के मोहाल नागचला, हदबस्त संख्या 219 द्वारा सीमाबद्ध फोरलेन की नियंत्रित चौड़ाई लाईन से दोनों ओर 50 मीटर क्षेत्र तक।

पूर्व.--मोहाल नागचला, हदबस्त संख्या 219 की बाह्‌य उत्तरी सीमा से आरम्भ होकर और फोरलेन की नियंत्रित चौड़ाई रेखा से 50 मीटर के साथ-साथ मोहाल जारलू, हदबस्त संख्या 227 की बाह्‌य उत्तरी सीमा तक और मोहाल जारलू की बाह्‌य सीमा/नगर पालिका परिषद्‌ नेरचौक की सीमा के साथ-साथ मोहाल जारलू में फोरलेन की नियन्त्रित चौड़ाई लाईन से 50 मीटर क्षेत्र के मिलन बिन्दु तक और फिर फोरलेन की नियंत्रित चौड़ाई लाईन के 50 मीटर क्षेत्र के साथ-साथ मोहाल टावां, हदबस्त संख्या 231 तक और तत्पश्चात्‌ कंसा खड्ड की बाह्‌य सीमा से होते हुए मोहाल टावां, हदबस्त संख्या 231 में मुख्य जिला सड़क (एम0डी0आर0) की नियंत्रित चौड़ाई लाईन से 10 मीटर क्षेत्र तक और तत्‌पश्चात्‌ 10 मीटर क्षेत्र रेखा के साथ-साथ तहसील बल्ह जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के मोहाल सयाँह, हदबस्त संख्या 232 की बाह्‌य पूर्वी सीमा तक। दक्षिण.--मोहाल सयाँह, हदबस्त संख्या 232 की बाह्‌य पूर्वी सीमा से आरम्भ होकर और मुख्य जिला सड़क (एम0डी0आर0) की नियंत्रित चौड़ाई लाईन के 10 मीटर क्षेत्र के साथ-साथ मोहाल टावां, हदबस्त संख्या 231 की सीमा/कंसा खड्ड की सीमा तक और तत्‌पश्चात्‌ मोहाल डडौर, हदबस्त संख्या 225, मोहाल नेर, हदबस्त संख्या 222 की बाह्‌य सीमा के साथ-साथ और मुख्य जिला सड़क (एम0डी0आर0) की नियंत्रित चौड़ाई लाईन से 10 मीटर क्षेत्र के मिलन बिन्दु तक और मोहाल ढांगू, हदबस्त संख्या 223 की बाह्‌य सीमा/ नगर परिषद्‌ नेरचौक की सीमा तक तथा इसके पश्चात्‌ मुख्य जिला सड़क (एम0डी0आर0) की नियंत्रित चौड़ाई लाईन के 10 मीटर क्षेत्र के साथ साथ मोहाल रत्ती, हदबस्त संख्या 193, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की बाह्‌य पश्चिमी सीमा तक।

पश्चिम.--मोहाल रत्ती, हदबस्त संख्या 193 की बाह्‌य दक्षिणी सीमा से आरम्भ होकर और मुख्य जिला सड़क (एम0डी0आर0) की नियंत्रण रेखा के 10 मीटर क्षेत्र के साथ-साथ मोहाल ढांगू, हदबस्त संख्या 223, की बाह्‌य सीमा तक और तत्‌पश्चात्‌ मोहाल नेर, हदबस्त संख्या 222 और मोहाल भंगरोटू, हदबस्त संख्या 221 की बाह्‌य सीमा के साथ-साथ होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग की नियंत्रित चौड़ाई रेखा के 30 मीटर क्षेत्र के मिलन बिन्दु और मोहाल भंगरोटू की सीमा तक और तत्‌पश्चात्‌ राष्ट्रीय राजमार्ग की नियंत्रित चौड़ाई रेखा से पश्चिमी 9406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 सीमा की ओर 30 मीटर क्षेत्र के साथ-साथ फोरलेन के जंक्शन तक और इसके अतिरिक्त पश्चिमी सीमा की ओर फोरलेन की नियंत्रित चौड़ाई रेखा के 50 मीटर क्षेत्र के साथ-साथ और तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के मोहाल नागचला, हदबस्त संख्या 219 की बाह्‌य उत्तरी सीमा तक।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (नगर एवं ग्राम योजना)।

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[Authoritative english text of this Department Notification No.TCP-A(3)-1/2018, Dated

20-03-2021 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 20th March, 2021

No. TCP- A(3)-1/2018.—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exclude the following Revenue Mohals from the Nerchowk Planning Area constituted vide notification No. TCP-F (5)-2/2005, dated 15-7-2017 and published in the Rajpatra (e-Gazette) dated 22-07-2017, of Tehsil Balh, District Mandi, namely:—

Sl. No. Name of Revenue Mohal Hadbast No. Area of complete Mohal (in Hectares) Population (as per census 2011) Patwar Circle Remarks
1 2 3 4 5 6 7
1. Nagchala 219 231.89 1803 Bhangrotu Beyond 50m belt towards east side from the controlled width line of four lane and beyond 50m/30m belt on western side from the controlled width line of the four lane/National Highway.
2. Tawan 231 67.00 790 Lohara Beyond 10m belt on both sides from the controlled width line the Major Distt. of Road (MDR).
3. Sayanh 232 44.00 816 Lohara
4. Ratti 193 132.00 1406 Malther
5. Garoru 201 42.00 341 Ner Complete
6. Dharwah an 200 92.00 660 Ner Complete
7. Kasarla 199 132.00 917 Ner Complete
8. Sayoli 224 79.18 707 Ner Complete

Consequent upon the exclusion of above Revenue Mohals, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to redefine the limits of the Nerchowk Planning Area as under:—

Sl. No. Name of Revenue Mohal Hadbast No. Area of complete Mohal (in Hectares) Population (as per census 2011) Patwar Circle Remarks
1 2 3 4 5 6 7
1. Ratti 193 132.00 1406 Malther Upto 10M belt on both sides from the controlled width line of the Major Distt. Road (MDR).
2. Bhangrotu 221 59.08 1690 Bhangrotu Complete Mohal
3. Nagchala 219 231.89 1803 Bhangrotu Upto 50M belt on eastern side from the controlled width line of four lane and up to 50m/30m belt on western side from the controlled width line National of the four lane/ four Highway and area between lane/National Highway of Mohal Nagchala upto outer boundary of mohal Majethal/ Municipal Council Boundary.
4. Majhethal 226 125.86 1599 Bhangrotu Complete Mohal
5. Jarlu 227 75.00 9 Bhangrotu Complete Mohal
6. Ner 222 183.31 3053 Ner Complete Mohal
7. Dhangoo 223 76.80 877 Ner Complete Mohal
8. Dadaur 225 159.45 1637 Ner Complete Mohal
9. Tawan 231 67.00 790 Lohara Upto 10M belt on both sides from the controlled width line of the Major Distt. Road (MDR).
10. Sayanh 232 44.00 816 Lohara
- Total . . - 1154.39 13680 — —

NERCHOWK PLANNING AREA BOUNDARY

North:—Bounded by Mohal Nagchala, Hadbast No. 219 up to the 50m belt on both sides from the control width line of four lane of Tehsil Balh, Distt Mandi, Himachal Pradesh.

East:—Starting from outer northern boundary of Mohal Nagchala hadbast No. 219 and following the 50m belt from the control width line of the four lane up to the outer northern boundary of Mohal Jarlu, hadbast No. 227 and following the outer boundary of Mohal Jarlu/boundary of Municipal Council, Nerchowk upto the meeting point of 50m belt from control width line of the four lane in Mohal Jarlu and then following 50m belt from control width line of the four lane upto Mohal Tawan, Hadbast No. 231 then following outer boundary of Kansa Khad upto 10m belt from the control width line of Major District Road (MDR) in Mohal Tawan, Hadbast No. 231 and then following the 10m belt line upto the outer eastern boundary of Mohal Sayanh, Hadbast No. 232, of Tehsil Balh, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.

South:—Starting from outer eastern boundary of Mohal Sayanh, Hadbast No. 232 & following 10m belt from the control width line of Major Distt Road (MDR) upto boundary of Mohal Tawan, Hadbast No. 231/ boundary of Kansa Khad and then following outer boundary of Mohal Dadaur, Hadbast No. 225, Mohal Ner Hadbast No. 222 and upto the meeting point of 10m belt from the controlled width line of Major District Road (MDR) and outer boundary of Mohal Dhangoo Hadbast No. 223/ boundary of Nagar Parishad, Nerchowk and then following 10m belt from the control width line of Major District Road (MDR) and upto the outer western boundary of Mohal Ratti Hadbast No. 193, Tehsil Balh, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.

9408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942

West:—Starting from the outer southern boundary of Mohal Ratti, Hadbast No.193 and following 10m belt from the control line of the Major Distt Road (MDR) upto the outer boundary of Mohal Dhangoo , Hadbast No. 223 and then following outer boundary of Mohal Ner, Hadbast No. 222 and Mohal Bhangrotu, Hadbast No. 221 upto the meeting point of 30m belt from control width line of N.H. and boundary of Mohal Bhangrotu and thereafter following 30m belt towards western side from the control width line of National Highway upto the junction of four lane and further following 50m belt from control width line of the four lane towards western side and upto the outer northern boundary of Mohal Nagchala, Hadbast No. 219, of Tehsil Balh, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (TCP).

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 मार्च, 2021

संख्या. टी0सी0पी0-ए(3)-1/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी0-एफ(5)-3/2011, तारीख 04-03-2014 द्वारा गठित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 07-03-2014 को प्रकाशित और अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी0-एफ(5)-3/2011, तारीख 22-08-2016 द्वारा उपांतरित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 24-08-2016 को प्रकाशित सुन्दरनगर योजना क्षेत्र से तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी के निम्नलिखित राजस्व मोहालों को अपवर्जित करते हैं, अर्थातः-

क्रम संख्या राजस्व मोहाल का नाम हदबस्त संख्या सम्पूर्ण मोहाल का क्षेत्र (हैक्टेयर मे ं) जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) पटवार वृा टिप्पणियां
1. भौर 4 188.43 2950 कनैड फोरलेन के दोनाें तरफ की नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 50 मीटर क्षेत्र से परे।
2. कनैड 6 167.42 2800 कनैड
3. चौक 7 162.92 1398 महादेव फोरलेन के दोनों तरफ की नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 50 मीटर क्षेत्र से परे और राष्ट्रीय उच्चमार्ग के दोनो ं तरफ की नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 30 मीटर क्षेत्र से परे।
4. जुगाहण 8 76.94 599 छातेड सम्पूर्ण
5. भरजवाणू 9 158.03 1761 छातेड फोरलेन के दोनों तरफ की नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 50 मीटर क्षेत्र से परे।
6. महादेव 10 162.59 3062 महादेव राष्ट्रीय उच्चमार्ग/मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ (मुख्य जिला सड़क) पर पूर्व की तरफ नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 30 मीटर/10 मीटर क्षेत्र से परे।
7. घांघल 14 102.32 1432 महादेव
8. कलौड 27 31.99 1738 कलौड फोरलेन के पश्चिम की तरफ नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 50 मीटर क्षेत्र से परे।
9. डोडू 30 53.70 956 कपाही
10. ड ेरडू 34 6.60 302 कपाही
11. थला 35 27.82 754 कपाही
12. चमुखा 41 202.74 867 चुरड़ फोरलेन के पश्चिम की तरफ नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 50 मीटर क्षेत्र से परे और फोरलेन के पूर्व की तरफ सुन्दरनगर मोहाल/नगर परिषद्‌ की सीमा तक नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 50 मीटर क्षेत्र से परे।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपरोक्त राजस्व मोहालों के अपवर्जन के परिणामस्वरूप सुन्दरनगर योजना क्षेत्र की परिसीमाओं को निम्न प्रकार से पुनः परिनिश्चित करते हैंः-

क्रम संख्या राजस्व मोहाल का नाम हदबस्त संख्या सम्पूर्ण मोहाल का क्षेत्र (हैक्टेयर मे ं) जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) पटवार वृा टिप्पणियां
1. भौर 4 188.43 2950 कनैड फोरलेन के दोनाें तरफ की नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 50 मीटर क्षेत्र तक।
2. कनैड 6 167.42 2800 कनैड
3. चौक 7 162.92 1398 महादेव फोरलेन के दोनाें तरफ की नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 50 मीटर क्षेत्र तक और राष्ट्रीय उच्चमार्ग के दोनों तरफ की नियन्त्रित चौड़ाई र ेखा से 30 मीटर क्षेत्र तक।
4. महादेव 10 162.59 3062 महादेव राष्ट्रीय उच्चमार्ग/मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (मुख्य जिला सड़क) पर पूर्व की तरफ नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 30 मीटर/10 मीटर क्षेत्र तक।
5. घांघल 14 102.32 1432 महादेव
6. भरजवाणू 9 158.03 1761 छातेड़ फोरलेन के पश्चिम की तरफ नियन्त्रित चौड़ाई र ेखा से 50 मीटर क्षेत्र तक।
7. कलौड़ 27 31.99 1738 कलौड़
8. डोडू 30 53.70 956 कपाही
9. ड ेरडू 34 6.60 302 कपाही
10. थला 35 27.82 754 कपाही
11. चमुखा 41 202.74 867 च ुरड़ फोरलेन के पश्चिम की तरफ नियन्त्रित चौड़ाई र ेखा से 50 मीटर क्षेत्र तक
और फोरलेन के पूर्व की तरफ सुन्दरनगर मोहाल/ नगर परिषद्‌ की सीमा तक नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 50 मीटर क्षेत्र तक।
12. बाहोट 25 69.41 नगर परिषद्‌ सुन्दरनगर-24, 344 व्यक्ति बाड़ी सम्पूर्ण मोहाल
13. रोपा 26/1 76.39 पुराना नगर सम्पूर्ण मोहाल
14. डी0पी0एफ0 चंगर(बी) 26/2 1.52 पुराना नगर सम्पूर्ण मोहाल
15. डी0पी0एफ0 च ं गर(ए) 26/3 9.95 पुराना नगर सम्पूर्ण मोहाल
16. सुन्दरनगर कलौनी 26/4 118.74 पुराना नगर सम्पूर्ण मोहाल
17. पुराना नगर 26/5 45.63 पुराना नगर सम्पूर्ण मोहाल
18. भोजपुर 26/6 98.49 भोजपुर सम्पूर्ण मोहाल
19. पुंघ 26/7 120.59 भोजपुर सम्पूर्ण मोहाल
20. सुन्दरनगर 26/8 376.05 सुन्दरनगर सम्पूर्ण मोहाल
21. बाड़ी 26/9 299.16 बाड़ी़ सम्पूर्ण मोहाल
कुल - 2480.49 42364 - -
9410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942

सुन्दरनगर योजना क्षेत्र सीमा

उत्तरः- मोहाल भौर हदबस्त नंबर 4/तहसील सुन्दरनगर की सीमा की बाहरी उत्तरी सीमा से प्रारम्भ होते हुए फोरलेन से पूर्व की तरफ नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 50 मीटर क्षेत्र तक।

पूर्वः- मोहाल भौर हदबस्त नंबर 4 के पूर्वी किनारे की तरफ बाहरी उत्तरी सीमा से प्रारम्भ और मोहाल कनैड हदबस्त नंबर 6 को पार करते फोरलेन की नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 50 मीटर क्षेत्र, के साथ-साथ और मोहाल चौक हदबस्त संख्या 7 पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग के मिलन बिन्दु तक, और फिर राष्ट्रीय उच्च मार्ग के पूर्व की तरफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ (मुख्य जिला सड़क)(सुन्दरनगर-करसोग सड़क) और राष्ट्रीय उच्च मार्ग (चण्डीगढ़-मनाली सड़क) के जंक्शन तक नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 30 मीटर क्षेत्र के साथ-साथ और उक्त जंक्शन के पूर्व की तरफ नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 10 मीटर क्षेत्र के साथ-साथ महादेव मोहाल हदबस्त संख्या 10, को पार करते हुए, मोहाल घांघल हदबस्त नंबर 14, की बाहरी सीमा तक और फिर मोहाल सुन्दरनगर कलौनी, हदबस्त नंबर 26/4, डी पी एफ चांगर (बी), हदबस्त संख्या 26/2, मोहाल बाड़ी, हदबस्त नंबर 26/9, मोहाल सुन्दरनगर, हदबस्त नंबर 26/8 पार करते हुए नगर परिषद सुन्दरनगर की बाहरी सीमा के साथ-साथ और फिर नगर परिषद सुन्दरनगर की बाहरी सीमा से फोरलेन की नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 50 मीटर क्षेत्र के साथ-साथ और तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के हदबस्त संख्या 41 मोहाल चमुखा की बाहरी दक्षिणी सीमा तक।9411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 दक्षिणः- मोहाल चमुखा हदबस्त संख्या 41/सुन्दरनगर तहसील की सीमा की बाहरी दक्षिणी सीमा से प्रारम्भ होकर पश्चिम की तरफ फोरलेन की नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 50 मीटर क्षेत्र तक।

पश्चिमः-मोहाल चमुखा हदबस्त संख्या 41 की बाहरी दक्षिणी सीमा से प्रारम्भ होकर पश्चिम की तरफ और फोरलेन की नियन्त्रित चौड़ाई रेखा से 50 मीटर क्षेत्र के साथ-साथ और मोहाल थला, हदबस्त संख्या 35, मोहाल डेरडू, हदबस्त संख्या 34, मोहाल डोडू, हदबस्त संख्या 30, मोहाल कलौड, हदबस्त संख्या 27, मोहाल भरजवाणू, हदबस्त संख्या 9, मोहाल चौक, हदबस्त संख्या 7, मोहाल कनैड, हदबस्त संख्या 6 को पार करते हुए और मोहाल भौर, हदबस्त संख्या 41/तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की उत्तरी बाहरी सीमा तक।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-A(3)-1/2018, dated 20-03-2021

as required under Article 348 (3) of the constitution of Indi].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 20th March, 2021

No. TCP- A(3)-1/2018.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exclude the following Revenue Mohals from the Sunder Nagar Planning Area constituted vide this Department notification No. TCP-F(5)- 3/2011, dated 4-3-2014 and published in the Rajpatra (e-Gazette) dated 7-3-2014 and modified vide notification No. TCP-F(5)-3/2011, dated 22-08-2016 and published in Rajpatra (e-Gazette) dated 24-8-2016 of Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, namely:—

Sl. No. Name of Revenue Mohal Hadb- ast No. Area of complete Mohal (in Hectares) Population (as per census 2011) Patwar Circle Remarks
1. Bhaur 4 188.43 2950 Kanaid Beyond 50M belt on both sides from the controlled width line of four lane.
2. Kanaid 6 167.42 2800 Kanaid
3. Chowk 7 162.92 1398 Mahadev Beyond 50M belt on both sides from the controlled width line of four lane and beyond 30m belt on both sides from the controlled width line of the National Highway.
4. Jugahan 8 76.94 599 Chhater Complete
5. Bharjwanoo 9 158.03 1761 Chhater Beyond 50M belt on both sides from the controlled width line of four lane .
6. Mahadev 10 162.59 3062 Mahadev Beyond 30M/10M belt on eastern side from the controlled width line of the National Highway/ Major District Road.
7. Ghangal 14 102.32 1432 Mahadev
8. Kalohad 27 31.99 1738 Kalohad Beyond 50 M belt on western side from the controlled width line of four lane.
9. Dodhu 30 53.70 956 Kapahi
10. Derdu 34 6.60 302 Kapahi
11. Thala 35 27.82 754 Kapahi
12. Chamukha 41 202.74 867 Churadh Beyond 50M belt on western side from the controlled width line of four lane and 50M belt on eastern side from the controlled width line of four lane up to the boundary of mohal Sundernagar/M.C.
9412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942

Consequent upon the exclusion of above Revenue Mohals, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to redefine the limits of the Sundernagar Planning Area as under:—

Sl. No. Name of Revenue Mohal Hadbast No. Area of complete Mohal (in Hectares) Population (as per census 2011) Patwar Circle Remarks
1. Bhaur 4 188.43 2950 Kanaid Upto 50M belt on both sides from the controlled width line of four lane.
2. Kanaid 6 167.42 2800 Kanaid
3. Chowk 7 162.92 1398 Mahadev Upto 50M belt on both sides from the controlled width line of four lane and up to 30M belt on both sides from the controlled width line of the National Highway.
4. Mahadev 10 162.59 3062 Mahadev Upto 30M/10M belt on eastern side from the controlled width
5. Ghangal 14 102.32 1432 Mahadev
line of the National Highway/Major District Road.
6. Bharjwanoo 9 158.03 1761 Chhater Upto 50M belt on western side from the controlled width line of four lane.
7. Kalohad 27 31.99 1738 Kalohad
8. Dodhu 30 53.70 956 Kapahi
9. Derdu 34 6.60 302 Kapahi
10. Thala 35 27.82 754 Kapahi
11. Chamukha 41 202.74 867 Churadh Upto 50M belt on western side from the controlled width line of four lane and 50M belt on eastern side from the controlled width line of four lane upto boundary of Mohal Sundernagar/ Municipal Council.
12. Bahot 25 69.41 Nagar Parishad, Sundernagar- 24344 persons Bari Complete Mohal
13. Ropa 26/1 76.39 Purana Nagar Complete Mohal
14. DPF Changar (B) 26/2 1.52 Purana Nagar Complete Mohal
15. DPF Changar (A) 26/3 9.95 Purana Nagar Complete Mohal
16. Sundernagar Colony 26/4 118.74 Purana Nagar Complete Mohal
17. Purana Nagar 26/5 45.63 Purana Nagar Complete Mohal
18. Bhojpur 26/6 98.49 Bhojpur Complete Mohal
19. Pungh 26/7 120.59 Bhojpur Complete Mohal
20. Sundernagar 26/8 376.05 Sundernagar Complete Mohal
21. Bari 26/9 299.16 Bari Complete Mohal
- Total: - 2480.49 42364

SUNDERNAGAR PLANNING AREA BOUNDARY

North.—Starting from the outer northern boundary of Mohal Bhaur, Hadbast No. 4/boundary of Tehsil Sundernagar up to the 50M belt from the control width line of four lane towards east side .

East.—Starting from the outer northern boundary towards east side of the Mohal Bhaur, Hadbast No. 4 and following 50M belt from the control width line of four lane crossing through Mohal Kanaid, Hadbast No.6 & up to the meeting point of N.H. at Mohal Chowk ,Hadbast No. 7 and then following 30M belt from the control width line of N.H. towards to eastern side up to the junction of Major District Road (Sunder Nagar-Karsog Road) & N.H.

9414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942

(Chandigarh-Manali Road) further following 10M belt on eastern side from the control width line of said Junction crossing through Mohal Mahadev, Hadbast No. 10 up to outer boundary of Mohal Ghangal, Hadbast No. 14 and then following the outer limit of Nagar Parishad, Sundernagar crossing from Mohal Sundernagar Colony, Hadbast No. 26/4, DPF Changar (B), Hadbast No. 26/2, Mohal Bari, Hadbast No.26/9, Mohal Sundernagar, Hadbast No. 26/8 and then following 50M belt from the control width line of four lane from outer limit of Municipal Council Sundernagar & up to outer southern boundary of Mohal Chamukha, Hadbast No. 41 of Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi.

South.—Starting from the outer southern boundary of Mohal Chamukha, Hadbast No. 41/ boundary of Tehsil Sundernagar up to the 50M belt from the control width line of four lane towards western side.

West.—Starting from the outer southern boundary towards west side of Mohal Chamukha, Hadbast No. 41 & following 50M from the controlled width line of the fourlane towards western side and crossing through Mohal Thala, Hadbast No. 35, Mohal Derdu, Hadbast No. 34, Mohal Dodhu, Hadbast No. 30 Mohal Kalohad, Hadbast No. 27, Mohal Bharajwanoo, Hadbast No. 9, Mohal Chowk ,Hadbast No. 7, Mohal Kanaid, Hadbast No. 6 and up to the outer northern boundary of Mohal Bhaur, Hadbast No. 4/boundary of Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.

By order,

Sd/-

Principal Secretary (TCP).

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 मार्च, 2021

संख्या. टी0सी0पी0-ए(3)-1/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्याः पी0बी0(बी0)15(1)/81, तारीख 31-1-1984 द्वारा गठित और अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0-एफ(5)-2/2002 दिनांक 5-7-2002 द्वारा उपान्तरित मण्डी योजना क्षेत्र, तहसील सदर, जिला मण्डी से निम्नलिखित राजस्व गांवों को अपवर्जित करते हैं, अर्थातः-

क्रम संख्या मोहाल का नाम हदबस्त संख्या क्षेत्र (हैक्टेयर मे ) ं जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) पटवार वृत्त टिप्पणियां
1. मनयाना 362 211.25 1077 मनयाना सम्पूर्ण
2. आरदा 372 168.66 278 र ेहरधार सम्पूर्ण
9415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942

उपरोक्त राजस्व गांवों के अपवर्जन के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल मण्डी योजना क्षेत्र की परिसीमाओं को निम्न प्रकार से पुनः परिनिश्चित करते हैंः-

क्रम संख्या मोहाल का नाम हदबस्त संख्या क्षेत्र (हैक्टेयर मे ं) जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसारद्ध पटवार वृत टिप्पणियां
1. नेल्ला 342 110.73 नगर निगम मण्डी की = 37,518 जनसंख्या व्यक्ति नेल्ला सम्पूर्ण
2. चदयाना 343 36.95 नेल्ला सम्पूर्ण
3. डी पी एफ कांगनी 344 146.34 न ेल्ला सम्पूर्ण
4. तल्याहड़ 360 85.34 तल्याहड़ सम्पूर्ण
5. संयार्ड 363 102.64 मन्याना सम्पूर्ण
6. मदवान 364 45.82 तल्याहड़ सम्पूर्ण
7. पंजेथी 365 43.33 तल्याहड सम्पूर्ण
8. बिजनी 368 317.27 छिपनू सम्पूर्ण
9. भिउली 376 77.18 रेहरधार सम्पूर्ण
10. सैन 366/1 46.58 सैन सम्पूर्ण
11. भगवान 366/4 9.77 पड्डल सम्पूर्ण
12. सुहरा 366/6 8.74 सैन सम्पूर्ण
13. सेरी 366/7 9.87 पड्डल सम्पूर्ण
14. खलीयार 366/2 71.82 सम्खेतर सम्पूर्ण
15. सम्खेतर 366/3 12.90 सम्खेतर सम्पूर्ण
16. पुरानी मण्डी 366/10 92.54 सम्खेतर सम्पूर्ण
17. थानेरा/टारना 366/5 59.67 टारना सम्पूर्ण
18. मांगवांई 366/8 37.76 टारना सम्पूर्ण
19. पड्‌डल 366/9 40.13 पड्‌डल सम्पूर्ण
20. बाड़ी 48 155.53 बाड़ी सम्पूर्ण
21. शिला किप्पर 341 97.57 नेल्ला सम्पूर्ण
22. चड़यारा 346 150.04 मन्याना सम्पूर्ण
23. छिपनू 367 158.00 छिपनू सम्पूर्ण
- कुल - 1916.52 37,518 - -

मण्डी योजना क्षेत्र की सीमा

उत्तरः- मोहाल बाड़ी, हदबस्त संख्या 48 की बाहरी उत्तरी सीमा से प्रारम्भ होकर और तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश का मोहाल बीजनी, हदबस्त संख्या 368 की बाहरी पूर्वी सीमा तक। पूर्वः- मोहाल बीजनी, हदबस्त संख्या 368, मोहाल छिपनू, हदबस्त संख्या 367, मोहाल बेयूली, हदबस्त संख्या 371, मोहाल नेला हदबस्त संख्या 342, मोहाल शिल्ला कीपर हदबस्त संख्या 341, मोहाल9416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 नेला हदबस्त संख्या 342, मोहाल चड़याणा हदबस्त संख्या 343, मोहाल कांगनी हदबस्त संख्या 344 के पूर्वी उत्तरी सीमा से प्रारम्भ होकर तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश का मोहाल चड़याणा हदबस्त संख्या 346 की बाहरी दक्षिणी सीमा तक।

दक्षिणः- मोहाल चडयाणा हदबस्त संख्या 346, मोहाल मधवां हदबस्त संख्या 364 की बाहरी पूर्वी सीमा से प्रारम्भ होकर तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश का मोहाल तलयाडा हदबस्त संख्या 360 की बाहरी पश्चिमी सीमा तक।

पश्चिमः- मोहाल तलयाडा, हदबस्त संख्या 360, मोहाल पंजेथी, हदबस्त संख्या 365, मोहाल टारना, हदबस्त संख्या 366/5, मोहाल सैन हदबस्त संख्या 366/1 की बाहरी पश्चिमी सीमा से प्रारम्भ होकर तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के मोहाल बाड़ी हदबस्त संख्या 48 की बाहरी उत्तरी सीमा तक।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (नगर एवं ग्राम योजना)।

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[Authoritative English Text of this department Notification No. TCP-A(3)-1/2018, Dated

20.03.2021 As Required Under Article 348 (3) of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 20th March, 2021

No. TCP- A(3)-1/2018.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exclude the following Revenue villages from Mandi Planning Area constituted vide notification No. PB(B)15(1)/81, dated 31-01-1984 and modified vide notification No. TCP-F(5)-2/2002 dated 05-07-2002 of Tehsil Sadar, District Mandi, namely:—

Sr. No. Name of Mohal Hadbast No. Area (in Hectares) Population (as per census 2011) Patwar Circle Remarks
1. Manyana 362 211.25 1077 Manyana Complete
2. Aarda 372 168.66 278 Rehardhar Complete

Consequent upon the exclusion of above revenue villages, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to redefine the limits of the Mandi Planning Area as under:—

Sl. No. Name of Mohal Hadbast No. Area (in Hectares) Population (as per census 2011) Patwar Circle Remarks
1. Nella 342 110.73 Population of Municipal Corporation Mandi =37,518 Persons Nella Complete
2. Chadyana 343 36.95 Nella Complete
3. DPF Kangni 344 146.34 Nella Complete
4. Talyahar 360 85.34 Talyahar Complete
5. Sanyard 363 102.64 Manyana Complete
6. Madhwan 364 45.82 Talyahar
7. Panjethi 365 43.33 Talyahar
8. Bijni 368 317.27 Chhipnu
9. Bheuli 376 77.18 Rehardhar
10. Sain 366/1 46.58 Sain
11. Bhagwan 366/4 9.77 Paddal
12. Suhra 366/6 8.74 Sain
13. Seri 366/7 9.87 Paddal
14. Khaliyar 366/2 71.82 Samkheter
15. Samkheter 366/3 12.90 Samkheter
16. Purani Mandi 366/10 92.54 Samkheter
17 Thanera/Tarna 366/5 59.67 Tarna
18 Mangwain 366/8 37.76 Tarna
19 Paddal 366/9 40.13 Paddal
20 Bari 48 155.53 Bari
21 Shilla kipper 341 97.57 Nella
22 Chadyara 346 150.04 Manyana
23 Chhipnu 367 158.00 Chhipnu
Total - 1916.52 37,518 -

MANDI PLANNING AREA BOUNDARY

North: Starting from outer northern boundary of Mohal Bari , Hadbast No.48 and upto the outer eastern boundary of Mohal Bijni, Hadbast No.368 of Tehsil Sadar , Distt Mandi H.P. East: Starting from the eastern northern boundary of Mohal Bijni, Hadbast No.368, Mohal Chhipnu, Hadbast No. 367, Mohal Bheuli, Hadbast No. 371, Mohal Nela Hadbast No. 342, Mohal Shilla Kipper, Hadbast No. 341, Mohal Nela Hadbast No. 342 Mohal Chadyana Hadbast No. 343, Mohal Kangni Hadbast No. 344 and upto outer southern boundary of Mohal Chadyara Hadbast No. 346 of Tehsil Sadar, Distt. Mandi H.P. South: Starting from the outer eastern boundary of Mohal Chadyara, Hadbast No. 346, Mohal Madhwan Hadbast No 364 and upto the outer western boundary of Mohal Talyahar, Hadbast No. 360 of Tehsil Sadar, Distt. Mandi H.P.

West: Starting from the outer western boundary of Mohal Talyahar, Hadbast No. 360, Mohal Panjethi, Hadbast No. 365, Mohal Tarna , Hadbast No.366/5, Mohal Sain, Hadbast No, 366/1 and up to outer northern boundary of Mohal Bari, Hadbast No. 48 of Tehsil Sadar, Distt. Mandi H.P.

By order, Sd/- Principal Secretary (TCP).

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 मार्च, 2021

संख्या. टी0सी0पी0-ए(3)-1/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा 9418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी0-एफ(5)-7/2003, तारीख 13-09-2004 द्वारा गठित और तारीख 20-09-2004 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित वाकनाघाट योजना क्षेत्र से निम्नलिखित राजस्व गांवाें (हदबस्त संख्याओं) को अपवर्जित करते हैं, अर्थात्‌ः-

क्रम संख्या राजस्व मोहाल का नाम हदबस्त संख्या क्षेत्र (बीघा में) पटवार वृत्त
1. बनी 65 1391-01 मझोल
2. बरोड 60 1118-15 कून
3. मालगा 59 818-09 क ून
4. सुधारग 58 731-16 क ून

उपरोक्त राजस्व मोहालों के अपवर्जन के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल वाकनाघाट योजना क्षेत्र की परिसीमाओं को निम्न प्रकार से पुनः परिनिश्चित करते हैंः-

क्रम संख्या राजस्व मोहाल का नाम हदबस्त संख्या क्षेत्र (बीघा में) पटवार वृत्त
1. मझोल 62 2496-17 मझोल
2. आंजी कोलियां 63 705-03 मझोल
3. डेरा 64 654-13 मझोल
4. वाकनाघाट 275 4632-06 वाकनाघाट
5. रछयाना 92 1128-05 वाकनाघाट

वाकनाधाट योजना क्षेत्र की सीमा

पूर्व : राजस्व गांव वाकना की बाहरी सीमा के मिलन स्थान हदबस्त संख्या 275 से आरम्भ होकर व विशेष क्षेत्र कण्डाघाट की सीमा के मिलन स्थल से शुरू होते हुए और विशेष क्षेत्र कण्डाघाट की बाहरी सीमा के साथ चलते हुए क्यारीघाट में राजस्व गांव मझोल हदबस्त संख्या 62 की बाहरी सीमा व विशेष क्षेत्र कण्डाघाट की सीमा के मिलन स्थल तक।

दक्षिणः क्यारीघाट में राजस्व गांव मझोल हदबस्त संख्या 62 की बाहरी सीमा व विशेष क्षेत्र कण्डाघाट की सीमा के मिलन स्थल से प्रारम्भ होते हुए और राजस्व गांव मझोल हदबस्त संख्या 62 की बाहरी सीमा के साथ-साथ और राजस्व गांव आंजी कोलियां हदबस्त संख्या 63 तक।

उत्तरः राजस्व गांव आंजी कोलियां हदबस्त संख्या 63 के मिलन स्थल से प्रारम्भ होते हुए और राजस्व गांव आंजी कोलियां हदबस्त संख्या 63 की बाहरी सीमाओं के साथ-साथ और राजस्व गांव रछयाणा हदबस्त संख्या 92 तक।

पश्चिमः राजस्व गांव रछयाणा हदबस्त संख्या 92 की बाहरी सीमा के मिलन स्थल से शुरू करके और राजस्व गांव रछयाणा हदबस्त संख्या 92 की बाहरी सीमाओं के साथ-साथ राजस्व गांव वाकना हदबस्त संख्या 275 और राजस्व गांव वाकना हदबस्त संख्या 275 के मिलन स्थल तक और कण्डाघाट विशेष क्षेत्र की सीमा वाकनाघाट तक।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।9419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942

[Authoritative english text of this department Notification No. TCP-A(3)-1/2018, Dated 20-03-2021

as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 20th March, 2021

No. TCP- A(3)-1/2018.—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exclude the following Revenue Villages (Hadbast Nos) from the Waknaghat Planning Area constituted vide notification No. TCP-F(5)-7/2003, dated 13-09-2004 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 20-9-2004, namely:—

Sl. No. Name of Revenue Mohal Hadbast No. Area (in Bighas) Patwar Circle
1. Bani 65 1391-01 Majhol
2. Barod 60 1118-15 Koon
3. Malga 59 818-09 Koon
4. Sudharag 58 731-16 Koon

Consequent upon the exclusion of above Revenue Mohals, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to redefine the limits of the Waknaghat Planning Area as under:-

Sl. No. Name of Revenue Village Hadbast No. Area (in Bighas) Patwar Circle
1. Majhol 62 2496-17 Majhol
2. Anji Kolian 63 705-03 Majhol
3. Dera 64 654-13 Majhol
4. Waknaghat 275 4632-06 Waknaghat
5. Rachhyana 92 1128-05 Waknaghat

WAKNAGHAT PLANNING AREA BOUNDARY

East: Starting from the meeting point of outer boundary of revenue village Wakna Hadbast No. 275 with Special Area Kandaghat boundary at Waknaghat and then following the boundary of Special Area Kandaghat upto meeting point of Special Area Kandaghat boundary and outer boundary of revenue village Majhol Hadbast No. 62 near Kiarighat.

South: Starting from the meeting point of Special Area Kandaghat boundary and outer boundary of revenue village Majhol Hadbast No. 62 near Kiarighat and then following outer boundaries of revenue village Majhol Hadbast No. 62 and revenue village Anji Kolian Hadbast No. 63.

North: Starting from the meeting point of revenue village Anji Kolian Hadbast No. 63 and then following outer boundary of revenue village Anji Kolian Hadbast No. 63 and revenue village Rachhayana Hadbast No. 92.

West: Starting from the meeting point of outer boundary of revenue village Rachhayana Hadbast No. 92 and then following outer boundary of revenue village Rachhayana Hadbast No. 92,9420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 revenue village Wakna Hadbast No. 275 and upto meeting point of revenue village Wakna Hadbast No. 275 and Special Area Kandaghat boundary at Waknaghat.

By order, Sd/- Principal Secretary (TCP).

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 मार्च, 2021

संख्या. टी0सी0पी0-ए(3)-1/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 66 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी0-एफ(5)-2/2005, तारीख 15-07-2017 द्वारा गठित और तारीख 22-07-2017 को राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित गुटकर विशेष क्षेत्र से निम्नलिखित राजस्व मोहालों को अपवर्जित करते हैं, अर्थातः-

क्रम संख्या मोहाल का नाम हदबस्त संख्या सम्पूर्ण मोहाल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर मे ) ं जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) पटवार वृत्त टिप्पणियां
1 2 3 4 5 6 7
1. चण्डियाल 213 66.00 506 भड़याल सम्पूर्ण
2. छलाह 207 121.00 1068 बगला भागतः अर्थात नगर निगम, मण्डी की सीमाओं के बाहर आने वाले इन मोहालों का क्षेत्र
3. भड़याल 211 121.00 951 भड़याल
4. भरौण 337 174.00 765 न ेला
5. ड ुडर 345 158.00 688 न ेला
- कुल - 640.00 3978 - -

उपरोक्त मोहालों के अपवर्जन के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, गुटकर विशेष क्षेत्र की परिसीमाओं को निम्न प्रकार से पुनः परिनिश्चित करते हैंः-

क्रम संख्या मोहाल का नाम हदबस्त संख्या क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) पटवार वृत्त टिप्पणियां
1 2 3 4 5 6 7
1. ओटा 209 41.68 265 बगला सम्पूर्ण मोहाल नगर निगम, मण्डी के अधीन क्षेत्र
2. गुटकर 208 118.97 765 बगला सम्पूर्ण
मोहाल
3. छलाह 207 121.00 1068 बगला भागतः
4. बगला 206 35.21 476 बगला सम्पूर्ण मोहाल
5. दोहाण्डी 217 112.50 996 बगला सम्पूर्ण मोहाल
6. भड़याल 211 121.00 951 भड़याल भागतः
7. बैहना 210 337.00 2156 भड़याल सम्पूर्ण मोहाल
8. भरौण 337 174.00 765 न ेला भागतः
9. ड ुडर 345 158.00 688 न ेला भागतः
- कुल - 1219.36. 8130 - -

गुटकर विशेष क्षेत्र की सीमा

उत्तरः- मोहाल ओटा, हदबस्त संख्या 209 की पूर्वी दिशा की ओर बाहरी उत्तरी सीमा से प्रारम्भ होकर और फिर मोहाल भरौण, हदबस्त संख्या 337 की बाहरी सीमा से होते हुए और नगर निगम, मण्डी की सीमा मोहाल डुडर, हदबस्त संख्या 345 की पूर्वी सीमा तक ।

पूर्वः- मोहाल डुडर, हदबस्त संख्या 345 की पूर्वी दिशा की ओर से बाहरी उारी सीमा से प्रारम्भ होकर, मोहाल डुडर, हदबस्त संख्या 345 और मोहाल भरौण, हदबस्त संख्या 337, मोहाल बेहणा, हदबस्त संख्या 210 से होकर नगर निगम की सीमा के साथ-साथ मोहाल भड़याल, हदबस्त संख्या 211 में नगर निगम की सीमा के साथ-साथ और मण्डी नगर निगम की सीमा से होते हुए मोहाल घौण्डी हदबस्त संख्या 217 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ ।

दक्षिणः- मोहाल डौण्डी, हदबस्त संख्या 217, की बाहरी पूर्वी सीमा से प्रारम्भ (शुरु) होते हुए और नगर निगम मण्डी की सीमा मोहाल डौण्डी, हदबस्त संख्या 217 की बाहरी पश्चिमी सीमा तक।

पश्चिमः-मोहाल डौण्डी, हदबस्त संख्या 217, मोहाल बगला, हदबस्त संख्या 206 और फिर नगर निगम, मण्डी की सीमा के साथ-साथ मोहाल छलाह हदबस्त संख्या 207, मोहाल गुटकर, हदबस्त संख्या 208 की बाहरी दक्षिणी सीमा से प्रारम्भ होकर और मोहाल ओटा, हदबस्त संख्या 209, की बाहरी उारी सीमा तक ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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[Authoritative english text of this Department Notification No. TCP-A(3)-1/2018, Dated

20-03-2021 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 20th March, 2021

No. TCP-A(3)-1/2018.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 66 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of9422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exclude the following revenue mohals from the Gutkar Special Area constituted vide Notification No. TCP-F(5)-2/2005, dated 15-7-2017 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, dated 22-07-2017, namely:—

Sl. No. Name of Mohal Hadbast No. Area of complete Mohal (in Hectares) Population (as per census 2011) Patwar Circle Remarks
1 2 3 4 5 6 7
1. Chandial 213 66.00 506 Bhadyal Complete
2. Challah 207 121.00 1068 Bagla Partly, i.e. area of these mohals falling outside the limits of Municipal Corporation, Mandi.
3 Bhadyal 211 121.00 951 Bhadyal
4 Bharaun 337 174.00 765 Nela
5. Dudar 345 158.00 688 Nela
Total — 640.00 3978

Consequent upon the exclusion of above Mohals the Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-define the limits of Gutkar Special Area as under:—

Sl. No. Name of Mohal Hadbast No. Area (in hectares) Population as per census 2011 Patwar Circle Remarks
1 2 3 4 5 6 7
1. Ota 209 41.68 265 Bagla Complete Mohal Area under Municipal Corporation, Mandi
2. Gutkar 208 118.97 765 Bagla Complete Mohal
3. Challah 207 121.00 1068 Bagla Partly
4. Bagla 206 35.21 476 Bagla Complete Mohal
5. Dohandi 217 112.50 996 Bagla Complete Mohal
6. Bhadyal 211 121.00 951 Bhadyal Partly
7. Behna 210 337.00 2156 Bhadyal Complete Mohal
8. Bharaun 337 174.00 765 Nela Partly
9. Dudar 345 158.00 688 Nela Partly
— Total — 1219.36 8130 — —

GUTKAR SPECIAL AREA BOUNDARY

North:—Starting from the outer northern boundary towards east side of Mohal Ota, Hadbast No. 209 & then following outer boundary of Mohal Bharaun, Hadbast No. 337 and upto eastern boundary of Mohal Dudar, Hadbast No. 345/ boundary of Municipal Corporation, Mandi.

East:—Starting from outer northern boundary towards east side of Mohal Dudar, Hadbast No. 345, following the Municipal Corporation boundary through Mohal Dudar, Hadbast No. 345 and Mohal Bharaun, Hadbast No. 337, Mohal Behna, Hadbast No. 210, along the Municipal Corporation boundary in Mohal Bhadyal, Hadbast No. 211 and along eastern boundary of Mohal Dhaundi, Hadbast No. 217 / boundary of Municipal Corporation, Mandi.

9423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942

South:—Starting from outer eastern boundary of Mohal Dhaundhi, Hadbast No. 217 and upto outer western boundary of Mohal Dhaundi, Hadbast No. 217/boundary of Municipal Corporation Mandi.

West:—Starting from outer southern boundary of Mohal Dhaundi, Hadbast No. 217, Mohal Bagla, Hadbast No. 206 then following the boundary of Municipal Corporation Mandi/Mohal Challah, Hadbast No. 207, Mohal Gutkar, Hadbast No. 208 and up to outer northern boundary of Mohal Ota, Hadbast No. 209.

By order, Sd/- Principal Secretary (TCP).

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 मार्च, 2021

संख्या टी0सी0पी0-ए(3)-1/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 66 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(बी एण्ड आर)(बी) 26(162)/87, तारीख 16-10-1989 द्वारा गठित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण), में तारीख 4-11-1989 को प्रकाशित भरमौर विशेष क्षेत्र, से निम्नलिखित राजस्व मोहालों को अपवर्जित करते हैं, अर्थात्‌ः-

क्रम संख्या राजस्व मोहाल का नाम हदबस्त संख्या क्षेत्र (हैक्टेयर मे ) ं
1. राजौर 92 66
2. पालदा 91 74
3. चलेर 100 109
क ुल क्षेत्र. . - 249

उपरोक्त राजस्व मोहालों के अपवर्जन के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भरमौर विशेष क्षेत्र की परिसीमाओं को निम्न प्रकार से पुनः परिनिश्चित करते हैंः-

क्रम संख्या राजस्व मोहाल का नाम हदबस्त संख्या क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1. मलकौटा 94 217
2. गोसान 95 141
3. सेरी 96 40
4. भरमौर खास 97 55
5. कस्वा भरमौर 97/1 04
6. पंजसेई 98 145
7. स ंचई 99 160
कुल क्षेत्र. . - 762
9424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942

भरमौर विशेष क्षेत्र की सीमा

उत्तरः पंजसेई ग्राम की उत्तरी सीमा और बुधाल नाला के साथ-साथ गोसान की उत्तरी सीमा तक। पूर्वः गोसान मोहाल की पूर्वी सीमा के साथ मलकौता मोहाल की सीमा तक। दक्षिणः मोहाल मलकौता की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ संचई की सीमा तक। पश्चिमः मोहाल संचई और पंजसेई की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बुधाल नाला तक।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (नगर एवं ग्राम योजना)।

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[Authoritative English Text of this department Notification No. TCP-A(3)-1/2018, Dated

20-03-2021 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 20th March, 2021

No. TCP- A(3)-1/2018.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 66 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exclude the following revenue mohals from the Bharmour Special Area constituted vide notification No. PBW (B & R) (B) 26(162)/87, dated 16-10-1989 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary), dated 4-11-1989, namely:—

Sl. No. Name of Revenue Mohals Hadbast No. Area (in Hectare)
1 Rajour 92 66
2. Palda 91 74
3. Chaler 100 109
Total Area. . — 249

Consequent upon the exclusion of above Revenue Mohals the Governor, Himachal Pradesh is pleased to redefine the limits of Bharmour Special Area as under:—

Sl. No. Name of Revenue Mohals Hadbast No. Area (in Hectare)
1. Malkouta 94 217
2. Gosan 95 141
3. Seri 96 40
4. Bharmour Khas 97 55
5. Kaswa Bharmour 97/1 04
6. Panjsei 98 145
7. Sachuien 99 160
Total Area. . — 762
9425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942 BHARMOUR SPECIAL AREA BOUNDARY

North: Along Northern boundary of Village Panjsei and Budhal Nallah upto Northern boundary of Gosan.

East : Along eastern boundary of Mohal Gosan , upto boundary of Mohal Malkouta.

South: Along southern boundary of Mohal Malkouta upto boundary of Sachuien.

West: Along western boundary of Mohal Sachuien and Panjsei upto Budhal Nallah.

By order, Sd/- Principal Secretary (TCP).

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CHANGE OF NAME

I, Vijay Saroya w/o No. 123553B, Rank Ex. POME, Vijesh Kumar Singh, V.P.O. Gondpur Banehra Lower, Tehsil Ghanari, District Una (H.P.) have changed my name to Vijay Kumari.

VIJAY SAROYA,

w/o No. 123553B Rank POME Vijesh Kumar Singh,

V.P.O. Gondpur Banehra Lower, Tehsil Ghanari,

District Una (H.P.).

9426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2021/29 फाल्गुन, 1942

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 20 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2021-03-20.246_gazette_2021-20_03_2021/. Archive identifier in.gazette.himachal.2021-03-20.246_gazette_2021-20_03_2021.