राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
बुधवार, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूूूचना
शिमला-2, 26 मार्च, 2021
संंख्याः टी0पी0टी0-ए (3)-4/2013-I.--प्रारूप, हिमाचल प्रदेश मोटरयान (संशोधन) नियम, 2021 को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 04 सितम्बर, 2020 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 के साथ पठित धारा 211 के उपबन्धाें के अनुसरण में उक्त 253-राजपत्र/2021-31-03-2021 (9551) 9552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 अधिनियम की धारा 212 के अधीन यथाअपेक्षित अनुसार तद्द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियाें से प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से सात (7) दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में 05 सितम्बर, 2020 को प्रकाशित किया गया था;
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर जनसाधारण से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है/हुए हैं;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5-24/88 टीपीटी-III, तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संंक्षिप्त नाम संंशोेधन और प्र्रारम्भ.--(1) इन नियमोेंं का संंक्षिप्त नाम हिमाचल प्र्रदेेश मोेटर यान (प्र्रथम संशोधन नियम, 2021 हैै।
(2) येे नियम राजपत्र (र्ई-गजट), हिमाचल प्र्रदेेश मेेंं प्र्रकाशन की तारीख सेे प्र्र्रवृृृत्त होंगे। 2. नियम 69 (ख) का संशोधन.--(क) हिमाचल मोटर यान नियम, 1999 के नियम 69-ख के, उप-नियम (2) के नीचे अन्तिम परन्तुक में मद संख्या (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्या (iv) जोड़ी जाएगी, अर्थातः-
''(iv) यदि कोई विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) किसी व्यक्ति या संगठन (ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त एस आर एम) के स्वामित्व वाले यान, जिसको व्ययनित किया गया है, तो उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह केवल बोलीदाता द्वारा इस उप-नियम में यथावर्णित अवधि के लिए रखा जाएगा, अन्यथा वह रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के पास पुनः आबंटन के लिए उपलब्ध होगा और नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह खण्ड (iii) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आबंटित किया जाएगा।'';
(ख) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः-
''(3) राज्य के भीतर रजिस्ट्री—त यानों को विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) का पुनः अभिहस्तांकन स्वामी का यान जिसे हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आबंटित हुआ है तो वह नियम 69-ख (क) में यथा उपबंधित ई-नीलामी/बोली प्रक्रिया के माध्यम से अभिप्राप्त एस आर एम द्वारा बदले गए उक्त चिन्ह को प्राप्त करने का हकदार होगा, परन्तु यह कि- (i) यान अवक्रय/पट्टा/आडमान (हाइपोथीकेशन) के करार के अध्यधीन नहीं है;
(ii) यान, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो/राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट द्वारा यथाप्रमाणित किसी भी आपराधिक कार्यवाहियों में अंतर्वलित नहीं है;
(iii) यान समस्त देय और करों के समाशोधन के अध्यधीन है;
(iv) यान का स्वामी इस प्रसुविधा को यान की पूर्णकालिक अवधि में केवल एक बार ही प्राप्त कर सकेगा;
(v) विद्यमान संख्या जिसके स्थान पर ई-नीलामी/बोली प्रक्रिया के माध्यम से नया नम्बर अभिप्राप्त किया गया है, को नियम 69-ख के उप-नियम (2) में यथावर्णित अवधि के लिए स्वामी द्वारा प्रतिधारित किया जा सकेगा और इसे उसके स्वामित्व वाले नए यान9553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 पर लगाया जा सकेगा या सम्बद्ध रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति द्वारा रोका जा सकेगा।''।
आदेश द्वारा,
कमलेश कुमार पंत, प्रधान सचिव परिवहन।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A (3)-4/2013-I dated
26-03-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 26th March, 2021
No. TPT-A (3)-4/2013-I.—Whereas, the draft Himachal Pradesh Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2021 were published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 5th September, 2020 vide this Department notification of even number dated 4th September, 2020 in pursuance of the provisions of section 211 read with section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act. No 59 of 1988), for inviting objection(s) and suggestion(s) from the persons likely to be affected thereby as required under section 212 of the said Act, within a period of 7 days from the date of publication of the draft rules in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
And, whereas, no objection or suggestion has been received from the general public within the above stipulated period;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 211 of Motor Vehicles Act, 1988, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999 notified vide this Department notification No. 5- 24/88-TPT-III, Dated 12th July, 1999 and published in Rajpatra (Extra-Ordinary), Himachal Pradesh dated 27th July, 1999, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2021.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 69-B.— (a) In the last proviso below sub-rule(2) of rule 69-B of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999, after item No. (iii), the following item No. (iv) shall be added, namely:—
"(iv) In case a Special registration mark (SRM) belongs to an individual or organization (SRM obtained through e-auction) owned vehicle which is disposed off, the said registration mark shall be retained only by the bidder for a period as mentioned in this sub- rule, otherwise the same shall be available with the Registration Authority for re-allotment and new registration mark shall be allotted as per procedure mentioned in clause (iii)."; and9554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 (b) after sub-rule(2), the following sub-rule (3) shall be added, namely :— "(3) Re-assignment of Special registration mark (SRM) to vehicles registered within State.- The vehicle of the owner on which Himachal Pradesh registration mark has been allotted shall be entitled to get the said mark replaced by SRM as provided in rule 69-B(a) obtained through e-auction/bidding process provided that –
(i) the vehicle is not subject to an agreement of hire- purchase/lease/hypothecation;
(ii) the vehicle is not involved in any criminal proceedings as certified by National Crime Records Bureau/State Crime Records Bureau report;
(iii) the vehicle is subject to clearance of all dues and taxes;
(iv) the owner of the vehicle can avail this facility once in the entire life of the vehicle;
(v) the existing number against which the new number has been obtained through e- auction/bidding process can be retained by the owner for the period as mentioned in sub-rule (2) of rule 69-B and get it affixed on new vehicle owned by him or frozen by the concerned Registering and Licensing Authority ".
By order,
KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Transport).
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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 30th March, 2021
No. HPERC/151/Vol-III.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 92 and clause(zl) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf as contained in the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission makes the following regulations further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005, namely:—
REGULATIONS
1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) (Eleventh Amendment) Regulations, 2021.
(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
9555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 19422. Amendment of the Schedule.—In the Schedule i.e. "Fee Structure" annexed to the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005—
(1) in column 4, against serial No. 2—
(a) in item (i) for the figure and word "100 lakh", the figure and word "125 lakh" shall be substituted;
(b) in item (ii) for the figure and sign "0.025 %", figure and sign "0.035%" shall be substituted;
(c) in item (iii) for the figure and word "1 lakh", the figure and word "2 lakh" shall be substituted;
(d) at the end following note shall be inserted, namely:—
"Note—The licensee, including a deemed licensee, shall pay the Annual License fee for each FY in advance by 10th of April every year and in case of delay, the Late Payment Surcharge at the rate of one point five percent shall be paid on the outstanding amount for each month or part thereof after the due date of payment."
(2) in column 4, against serial No.3 for item (a)(i) the following items (a)(i) shall be substituted, namely:—
" 35 lakh plus 30,000/- for every additional 1.00MW or part thereof in excess of 25MW, subject to the maximum 125 lakh under this item"
and for item (b) (i), (ii) and (iii) the following items (i), (ii) and (iii) shall be substituted, namely:—
(i) 50,000/- per 100kW or part thereof subject to maximum of 7.5 lakh;
(ii) 15 lakh
(iii) Minimum 15 lakh for first 5MW plus 40,000/- for each additional MW or part thereof.
(3) in column 4, against serial No. 4 for the figure and word "15 lakh", the figure and word "25 lakh" and in "Note", for the figure and word "10 lakh", the figure and word "15 lakh" shall be substituted;
(4) in column 4, against serial No. 5 for the figure and word "0.025 percent", the figure and word "0.035 percent" shall be substituted;
(5) in column 4, against serial No.6 for the figure and word "15 lakh", the figure and word "30 lakh" shall be substituted;
(6) in column 4, against serial No. 7—
(a) in item (i) for the figure and sign "20,000/-", the figure and sign "25,000/- " shall be substituted;
9556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 (b) in item (ii) for the figure and sign "50,000/-", the figure and sign "75,000/-"shall be substituted;
(c) in item (iii) for the figure and word "1lakh", the figure and word "1.5 lakh" shall be substituted;
(7) in column 4, against serial No. 8 for the figure and word "5 lakh", the figure and word "10 lakh" shall be substituted;
(8) in column 4, against serial No. 9 for the figure and sign "10,000/-", the figure and sign "20,000/-" shall be substituted;
(9) in column 4, against serial No. 10—
(a) in item (i)(a) for the figure and word "2 lakh", the figure and word "3 lakh", shall be substituted;
(b) in item (i)(b) for the figure and word "1 lakh", the figure and word "2 lakh", shall be substituted;
and in item (ii) for the figure and sign "5,000/- per MW/-", the figure and sign "10,000/- per MW" shall be substituted;
(10) in column 4, against serial No.13, for the figures and words "1lakh" and "2 lakh", wherever these occur, the figures and words " 2 lakh" and "4 lakh", shall be respectively substituted;
(11) after serial No.13, the following new items 13A and 13B shall be inserted, namely:—
"13 A For non-compliance of orders of the Forum/Ombudsman. Section 42 (i) By Institution/ Organization/ Company, (public 2,500/- limited, private limited) Partnership/Proprietorship
(ii) By Individual consumer not covered under (i) 100/- 13 B Any other issues of miscellaneous nature to be decided Section
under Sections 142 & 146 of the Act.
142 & 146
(i) By licensee
5,000/- (ii) By Institution/Organization/ Company, (public limited, 2,500/- private limited) Partnership/Proprietorship
(iii) Individual consumer not covered under (i) and (ii) 100/-
By order of the Commission,
Sd/- Secretary.
9557राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
श्री हीरा सिंह पुत्र स्व0 श्री लाल दास, निवासी गांव मरौड, डाकघर पनिहार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पत्नी स्व0 श्रीमती डालू देवी की मृत्यु तिथि 01-08-2000 है, जो कि ग्राम पंचायत गोपालपुर, तहसील बन्जार के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी स्व0 श्रीमती डालू देवी की मृत्यु तिथि 01-08-2000 ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-04-2021 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 25-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0
मुकदमा संख्या : /2021 तारीख मरजुआ : 10-02-2021 तारीख पेशी 30-04-2021 श्रीमती सोनिया शर्मा पुत्री श्री देस राज मुख्त्यार आम श्री श्रवण कुमार, निवासी गांव पखरोहल, . .प्रार्थी। डाकघर सेरा, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
बनाम
1. श्रीमति उर्मिला देवी पुत्री श्री रोशन लाल पुत्र नामालूम, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 2. श्रीमति कमला देवी पुत्री श्री धनी राम, निवासी नामालूम, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 3. श्री बसिया पुत्र श्री सवालिया पुत्र पंखु, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 4. श्रीमति बेगू देवी पुत्री श्री शवालिया पुत्र पंखु, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 5. श्रीमति उतमू देवी पुत्री श्री शवालिया पुत्र पंखु, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 6. श्री मति जानकी देवी पुत्री श्री शवालिया पुत्र पंखु, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 7. श्री नारायण दास पुत्र श्री बालकिया, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 8. श्रीमति सत्या देवी पुत्री श्री बालकिय,ा निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 9. श्रीमति लीला देवी पुत्री श्री बालकिया, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 9558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 10. श्रीमति पिंकी देवी पुत्री श्री बालकिया, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 11. श्रीमति हीमा देवी पुत्री श्री बालकिया, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 12. श्रीमति लक्षमी देवी पुत्री श्री बालकिया, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 13. श्रीमति धन देवी पुत्री श्री बालकिया, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 14. श्रीमति सावित्री देवी पुत्री श्री बालकिया, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 15. श्री विपिन पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 16. श्री काकू राम पुत्र श्री बेदिया, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 17. श्री गोबिन्द राम पुत्र श्री केदार सिंह, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 18. श्री विक्रांत पुत्र श्री केदार सिंह, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 19. श्री बलदेव चन्द पुत्र श्री तुलसिया पुत्र परसा, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 20. श्रीमति तारावती पुत्री श्री तुलसीया पुत्र श्री परसा, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 21. श्रीमति सुनैहरू पुत्री श्री परसा, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 22. श्री रामा नन्द पुत्र श्री परस, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 23. श्रीमति कान्ता देवी पुत्री श्री परस, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 24. श्रीमति चन्दु देवी पत्नी स्व0 श्री परस राम, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 25. श्री संजय कुमार पुत्र श्री मुन्ना, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 26. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री जीत राम, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 27. श्री बांकू राम पुत्र श्री लच्छिया राम, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 28. श्रीमति अम्बू देवी पुत्री श्री लच्छिया राम, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 29. श्रीमति चमकू देवी पुत्री श्री लच्छिया राम, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 30. कुमारी हेम लता पुत्री श्री जीत राम, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 31. कुमारी मीना पुत्री श्री जीत राम, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 32. श्रीमति सुरती देवी पत्नी श्री जीत राम, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 33. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री नारायण दास, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 34. श्री नारेन्द्र कुमार पुत्र श्री नारायण दास, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 35. श्रीमति कमला देवी पुत्री श्री नारायण दास, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 36. श्रीमति मीना देवी पुत्री श्री नारायण दास, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 37. श्रीमति गीता पुत्री श्री नारायण दास, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 38. श्रीमति सीमा देवी पुत्री श्री नारायण दास, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 39. श्रीमति दयावती पत्नी स्व0 श्री नारायण दास, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 40. श्री धर्म सिंह पुत्र श्री अनोखी राम, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 41. श्रीमति चुनकी देवी पत्नी स्व0 श्री देविया पुत्र शोभा, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 42. श्रीमति बिमला देवी पुत्री श्री देवीया पुत्र शोभा, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 43. श्रीमति चन्दु देवी पत्नी स्व0 श्री देवीया पुत्र शोभा, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 44. श्री बालक राम पुत्र श्री धनकालू, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 45. श्री प्रभू पुत्र श्री धनकालू, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 46. श्रीमति लीला पुत्री श्री जगतीया पुत्र दासिया, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 47. श्रीमति चन्चू पुत्री श्री जगतीया पुत्र दासिया, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 48. श्रीमति चांदी पुत्री श्री शौंकिया, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। 49. श्रीमति विद्या देवी पुत्री श्री शौंकिया, निवासी छकडायल, तहसील व जिला शिमला। . .प्रतिवादीगण।
प्रार्थना-पत्र बराये ततीमा दरुस्ती हेतु
यह कि श्रीमति सोनिया शर्मा पुत्री श्री देस राज बजरिया मुखत्यार आम श्री श्रवण कुमार, निवासी गांव पखरोहल, डाकघर सेरा, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये ततीमा दरुस्ती हेतु अराजी खाता/खतौनी 325/432, खसरा नं0 267 की तकसीम हुक्मन का ख0 नं0 1448, तारीख फैसला 19-12-2016 वाका चक महाल छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादी की तामील हेतु कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किये गये, परन्तु मौका9559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 पर प्रतिवादी नहीं मिले। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगणों से तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः अदालत हजा को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतवादी की तामील साधारण तरीके से होना मुशिकल है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा भू-विभाजन बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 30-04-2021 को अपराह्न 2.00 बजे कोर्ट परिसन चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 23-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0प्र0।
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ब अदालत श्री नरौत्तम लाल गौड़, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री उदय राम पुत्र पुशू राम, निवासी ग्राम जाजली, डा0 ग्राम पंचायत पौक्का, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
श्री उदय राम पुत्र पुशू राम, निवासी ग्राम जाजली, डा0 ग्राम पंचायत पौक्का, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री मैहक का नाम व जन्म तिथि 12-06-2016 है, जिसका अज्ञानतावंश नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पौक्का के परिवार व जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः मूल प्रकरण इस कार्यालय से मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था जोकि उनके कार्यालय पत्र संख्या 4682 दिनांक 08-03-2021 द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-04-2021 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 15-04-2021 से पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना पत्र श्री उदय राम पुत्र पुशू राम, निवासी ग्राम जाजली, डा0 ग्राम पंचायत पौक्का, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 15-03-2021 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।9560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 ब अदालत श्री नरौत्तम लाल गौड़, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री ग्यारू पुत्र श्री कलिया, निवासी ग्राम व डा0 ठोन्ठा जाखल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
श्री ग्यारू पुत्र श्री कलिया, निवासी ग्राम व डा0 ठोन्ठा जाखल, तहसील कमरऊ का आवेदन पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2020-4533 दिनांक 01-03-2021 द्वारा अनुलंग्न अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत ठोन्ठा जाखल, नक्ल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी के भाई श्री मैहरू पुत्र श्री कलिया की मुत्यु दिनांक 22-04-1983 को हो चुकी बताया गया है। जिसका प्रार्थी द्वारा अज्ञानतावंश इन्द्राज ग्राम पंचायत ठोन्ठा जाखल के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-04-2021 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 16-04-2021 से पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना पत्र श्री ग्यारू पुत्र श्री कलिया, निवासी ग्राम व पंचायत ठोन्ठा जाखल, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 16-03-2021 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री नरौत्तम लाल गौड़, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री मामराज पुत्र श्री पुनिया राम, निवासी ग्राम शरली मानपुर, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
श्री मामराज पुत्र श्री पुनिया राम, निवासी ग्राम शरली मानपुर, तहसील कमरऊ के आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2020-4538 से 4542 दिनांक 01-03-2021 द्वारा अनुलग्न अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत शरली मानपुर, आंगनबाड़ी केन्द्र से जारी प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड सहित इस अदालत में कुल पांच प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं कि उसके9561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 बच्चे क्रमशः अन्शुल सिंह, कार्तिक, यश पुत्र व पल्लक, परिधी पुत्रियां मामराज के नाम व जन्मतिथि क्रमशः 19-11-2008, 12-07-2019, 10-07-2013 एवं 11-11-2018 है, जिसके अज्ञानतावंश नाम व जन्म तिथियों का ईन्द्राज ग्राम पंचायत शरली मानपुरा के परिवार व जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-04-2021 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 16-04-2021 से पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना पत्र श्री मामराज पुत्र श्री पुनिया राम, निवासी ग्राम शरली मानपुर, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 16-03-2021 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्रीमती जोगिन्दर कौर पत्नी श्री शमशेर सिंह, गांव मोहलिया कटोला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर . .वादी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र श्रीमती जोगिन्दर कौर पत्नी श्री शमशेर सिंह, गांव मोहलिया कटोला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री कुमारी रजनी पुत्री शमशेर सिंह की जन्म तिथि 22-06-2008 है जो नगर परिषद् नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 19-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त रजनी पुत्री श्री शमशेर सिंह की जन्म तिथि 22-06-2008 नगर परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 17-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।9562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) अनुवान मुकदमाः-- दावा जाति दुरुस्ती
श्री नैन सिंह पुत्र श्री भजनू, निवासी मौहल्ला अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. .प्रार्थी
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादीगण आवेदन-पत्र बाबत जाति दुरुस्ती मौजा अमरपुर, तहसील नाहन बारे।
प्रार्थी श्री नैन सिंह पुत्र श्री भजनू, निवासी मौहल्ला अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह मौजा अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उनके परिवार की जाति ब्राहमन भारद्वाज दर्ज है। जबकि उनके परिवार की सही जाति डेटी सूर्यवंशी है जिन्हें राजस्व रिकार्ड मौजा अमरपुर में दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी श्री नैन सिंह पुत्र श्री भजनू, निवासी मौहल्ला अमरपुर नाहन के परिवार की जाति डेटी सूर्यवंशी राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना ऐतराज दिनांक 19-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 17-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसीलदार नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री अंकुर गौतम पुत्र श्री विष्णु स्वरूप, निवासी मोहल्ला कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला . .प्रार्थी सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादीगण आवेदन पत्र बाबत नाम दुरुस्ती मौजा ढाबों, तहसील नाहन बारे।
प्रार्थी श्री अंकुर गौतम पुत्र श्री विष्णु स्वरूप, निवासी मोहल्ला कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह मौजा ढाबों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उनके पिता का नाम बिशनस्वरूप दर्ज चला आ रहा है जबकि उनका सही नाम विष्णु स्वरूप है जिन्हें राजस्व रिकार्ड मौजा ढाबों में सही किया जावे।9563 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता का नाम बिष्णु स्वरूप राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना ऐतराज दिनांक 19-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 17-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसीलदार नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री लिखित राम पुत्र श्री झाडूराम, निवासी मालोंवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .प्रार्थी
बनाम
आम जनता
प्रार्थना श्री लिखित राम पुत्र श्री झाडूराम, निवासी मालोंवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया कि श्री अमर सिंह पुत्र बलाहरू की मृत्युतिथि 14-03-2010 है जो ग्राम पंचायत बनकला में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 19-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री अमर सिंह पुत्र बलाहरू की मृत्यु तिथि दिनांक 14-03-2010 ग्राम पंचायत बनकला में दर्ज करने के आदेश कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 17-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसीलदार नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . वादी। श्री विनोद कुमार पुत्र श्री गुलजारी लाल, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी।9564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 प्रकरण संख्या 11/21 अनुवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री विनोद कुमार सुपुत्र श्री गुलजारी लाल निवासी कोलर तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्ही कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 16-05-1998 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कोलर में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 16-05-1998 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को विनोद कुमार की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-04-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त विनोद कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत कोलर में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 16-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत समाहर्ता, उप-मण्डल संगडाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मि0 1/2021
उनवान मुकद्दमाः दावा नाम दुरुस्ती
. . प्रार्थी। श्री तुंगल दास पुत्र श्री बालणु, निवासी गांव व डा0 चाडना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र बाबत प्रार्थी का नाम दुरुस्ती ग्राम पंचायत चाडना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 बारे।
प्रार्थी श्री तुंगल दास पुत्र श्री बालणु निवासी गांव व डा0 चाडना तहसील नौहराघार, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि उसका सही नाम स्कूल प्रमाण पत्र अनुसार तुंगल दास है जबकि ग्राम पंचायत चाडना के रिकार्ड अनुसान तुंगलु राम है जिसे प्रार्थी अब पंचायत रिकार्ड में तुंगलु राम उर्फ तुंगल दास करवाना चाहता है।9565 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 16-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उसके बाद कोई अजर/एतराज जेर समायत न होगा। आज दिनांक 16-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
दावा सं0 : 11/13 B ऑफ 2020
ता0 मजरुआ : 09-10-2020 श्री रमेश चन्द्र पुत्र स्व0 श्री हिरा सिंह, निवासी बनौना, डा0 वासनी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.
श्री रमेश चन्द्र पुत्र स्व0 श्री हिरा सिंह, निवासी बनौना, डा0 वासनी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम श्री रमेश चन्द्र दुरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम श्री रमेश चन्द्र है, परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा बनौना, उप-तहसील नारग, में श्री रमेश कुमार दर्ज है, अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा बनौना, उप-तहसील नारग में दुरुस्त करवाकर श्री रमेश कुमार के स्थान पर श्री रमेश चन्द्र दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम श्री रमेश चन्द्र राजस्व अभिलेख मौजा बनौना में श्री रमेश कुमार के स्थान पर श्री रमेश चन्द्र दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं, गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 01-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री नन्द लाल पुत्र श्री दुखी राम, निवासी म0 नं0 53/3, शिमला रोड नाहन, तहसील नाहन, जिला . . वादी सिरमौर (हि0 प्र0)9566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र श्री नन्द लाल पुत्र श्री दुखी राम, निवासी म0 नं0 53/3, शिमला रोड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया कि उसकी जन्म तिथि 19-10-1973 है, जो नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री नन्द लाल पुत्र श्री दुखी राम, निवासी म0नं0 53/3, शिमला रोड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हि0 प्र0 कि जन्म तिथि 19-10-1973 नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 10-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा, निवासी नजदीक एक्साईज कलोनी, काला अम्ब, तहसील नाहन, . . वादी जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा, निवासी नजदीक एक्साईज कलोनी, काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 24-11-2001 है, जो ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा, निवासी नजदीक एक्साईज कलोनी, काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हि0 प्र0 कि पुत्री अंजली शर्मा की जन्म तिथि 24-11-2001 ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। आज दिनांक 10-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।9567 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री विपिन कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री प्रीतम चंद, निवासी गुन्नूघाट, नाहन तहसील नाहन, जिला . . वादी सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र श्री विपिन कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री प्रीतम चंद, निवासी गुन्नूघाट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया कि उसके परदादा मंगत राम पुत्र कुन्दन लाल की मृत्यु तिथि 03-02-1972 है, जो नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री विपिन कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री प्रीतम चंद, निवासी गुन्नूघाट, नाहन तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के परदादा मंगत राम पुत्र कुन्दन लाल की मृत्यु तिथि 03-02-1972 नगर परिषद् नाहन, में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 10-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री पंकज भटनागर पुत्र श्री ओम प्रकाश भटनागर, निवासी सुन्दर बाग कलोनी नाहन, तहसील नाहन, . . वादी जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र श्री पंकज भटनागर पुत्र श्री ओम प्रकाश भटनागर, निवासी सुन्दर बाग कलोनी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि उसके पिता श्री ओम प्रकाश भटनागर की मृत्यु तिथि 07-08-2017 है, जो नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री पंकज भटनागर पुत्र श्री ओम प्रकाश भटनागर, निवासी सुन्दर बाग कलोनी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के पिता श्री ओम प्रकाश भटनागर की मृत्यु तिथि 07-08-2017 नगर परिषद् तहसील नाहन, में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। 9568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 आज दिनांक 10-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री रमेश चंद पुत्र स्व0 श्री धनी राम, निवासी गांव गदपेला, डा0 वर्मापापड़ी, तहसील नाहन, जिला . . वादी सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र श्री रमेश चंद पुत्र स्व0 श्री धनी राम, निवासी गांव गदपेला, डा0 वर्मापापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि उसकी माता श्रीमती किशन देवी की मृत्यु तिथि 18-09-2010 है, जो ग्राम पंचायत वर्मापापड़ी, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री रमेश चंद पुत्र स्व0 श्री धनी राम, निवासी गांव गदपेला, डा0 वर्मापापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) की माता श्रीमती किशन देवी की मृत्यु तिथि 18-09-2010 ग्राम पंचायत वर्मापापड़ी, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। आज दिनांक 10-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री धनेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री सुंदर सिंह, निवासी गांव अमराइयों बकारला, डा0 वर्मापापड़ी, तहसील . . वादी नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र श्री धनेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री सुंदर सिंह, निवासी गांव अमराइयों बकारला, डा0 वर्मापापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत9569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 प्रस्तुत किया है कि उसकी माता श्रीमती जय देवी की मृत्यु तिथि 03-03-2008 है, जो नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री धनेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री सुंदर सिंह, निवासी गांव अमराइयों बकारला, डा0 वर्मापापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) की माता श्रीमती जय देवी की मृत्यु तिथि 03-03-2008 नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन, में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। आज दिनांक 10-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री देविन्द्र बिष्ट पुत्र श्री महेंद्र बिष्ट, निवासी नजदीक यशवंत चौक नाहन, तहसील नाहन, जिला . . वादी सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र श्री देविन्द्र बिष्ट पुत्र श्री महेंद्र बिष्ट, निवासी नजदीक यशवंत चौक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री कविता बिश्ट की जन्म तिथि 03-12-2013 है, जो नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री देविन्द्र बिष्ट पुत्र श्री महेंद्र बिष्ट, निवासी नजदीक यशवंत चौक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) कि पुत्री कविता बिश्ट की जन्म तिथि 03-12-2013 नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 10-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री असलम खान पुत्र श्री नजर दीन, निवासी गांव खैरी, डा0 त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर . . वादी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी9570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2021/10 चैत्र, 1942 अदालती ईश्तहार प्रार्थना-पत्र श्री असलम खान पुत्र श्री नजर दीन, निवासी गांव खैरी, डा0 त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र मोहम्मद अनस की जन्म तिथि 20-10-2010 है, जो ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री असलम खान पुत्र श्री नजर दीन, निवासी गांव खैरी, डा0 त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के पुत्र मोहम्मद अनस की जन्म तिथि 20-10-2010 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 10-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा, निवासी नजदीक एक्साईज कलोनी, काला अम्ब, तहसील नाहन, . . वादी जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा, निवासी नजदीक एक्साईज कलोनी, काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया कि उसके पुत्र आदर्श शर्मा की जन्म तिथि 31-07-1998 है, जो पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा, निवासी नजदीक एक्साईज कलोनी, काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के पुत्र आदर्श शर्मा की जन्म तिथि 31-07-1998 ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। आज दिनांक 10-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है