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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 14, 23 April 2021

Published 23 April 2021

Gazette no.
14
Gazetteid
14/GAZETTE/2021-23/04/2021
Identifier
in.gazette.himachal.2021-04-23.14_gazette_2021-23_04_2021
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 अप्रैल, 2021

संख्या एल.एल.आर.-डी.(6)-1/2021-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19-4-2021 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 3) को 14—राजपत्र/2021-23-04-2021 (419) 420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 वर्ष 2021 के अधिनियम संख्यांक 4 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2021

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 5 का संशोधन।

--------

2021 का अधिनियम संख्यांक 4 हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2021 (माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 19 अप्रैल, 2021 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह प्रथम जनवरी, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 5 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के अन्त में चिन्ह '';'' के स्थान पर ''ः'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"परन्तु वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2019-20 में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत स्तर से अधिक हो सकेगा किन्तु यह प्राक्कलित राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;"।421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET

MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2021

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement.

2. Amendment of Section 5.

_________

Act No. 4 of 2021

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET

MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2021

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 19TH APRIL, 2021)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act,

2005 (Act No. 14 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 2020.

2. Amendment of Section 5.—In Section 5 of the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, in sub-section (1), in clause (ii), in the end for the sign '';'', the sign '':'' shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the fiscal deficit may exceed the level of 3 percent but shall not exceed 5 percent of the estimated Gross State Domestic Product in the Financial Years 2012-13, 2013-14, 2014-15 and 2019-20;".

422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी। वरूण कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी महाल डाडा सीबा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तिथि पंजीकरण करवाने बारे।

वरूण कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी महाल डाडा सीबा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके दादा श्री पूर्ण चन्द पुत्र कोलू, निवासी महाल डाडा सीबा की मृत्यु दिनांक 01-12-1990 को गांव डाडा सीबा में हुई थी। परन्तु प्रार्थी के अभिभावक निर्धारित अवधि के अन्दर उसके दादा की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत डाडा सीबा में अज्ञानता के कारण दर्ज न करवा सके। अब प्रार्थी ने अपने दादा की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस मृत्यु पंजीकरण बारे सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र प्रकाशन व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 08-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी। वरूण कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी महाल डाडा सीबा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तिथि पंजीकरण करवाने बारे।

वरूण कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी महाल डाडा सीबा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी दादी श्रीमती रतनी देवी पत्नी पूर्ण चन्द, निवासी महाल डाडा सीबा की मृत्यु दिनांक 17-05-1999 को गांव डाडा सीबा में हुई थी। परन्तु प्रार्थी के अभिभावक निर्धारित अवधि के अन्दर उसकी दादी का नाम ग्राम पंचायत डाडा सीबा में अज्ञानता के कारण कटवा न सके थे। अतः अब प्रार्थी ने अपनी दादी की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 अतः इस मृत्यु पंजीकरण बारे सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र प्रकाशन व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में मृत्यु तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 08-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 34 तह0/2020 तारीख दायराः 14-09-2021 तारीख पेशी : 07-05-2021 शीर्षक ः श्री कुलदीप परमार पुत्र शमशेर सिंह, निवासी महाल झरेट जगियां, तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम श्री कुलदीप परमार पुत्र गायत्री देवी है, जबकि महाल झरेट ठाकरां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उसका नाम कुलदीप सिंह पुत्र गायत्री देवी दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः उक्त महाल में उनका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 05-05-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 ब अदालत मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 50 तह0/2020 तारीख दायराः 21-12-2020 तारीख पेशी : 07-05-2021 शीर्षक : श्री कुलदीप सिंह पुत्र किशोरी लाल, निवासी महाल थलेहड़, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम श्री कुलदीप सिंह पुत्र किशोरी लाल है, जबकि महाल थलेहड़, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उसका नाम श्री गुलदीप सिंह पुत्र किशोरी लाल दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः उक्त महाल में उनका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 05-05-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 05 तह0/2021 तारीख दायराः 03-02-2021 तारीख पेशी : 07-05-2021 शीर्षक : रवि कुमार पुत्र ओंकार सिंह, निवासी महाल गलौटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 . . प्रार्थी। प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम रवि कुमार पुत्र ओंकार सिंह व उनके पिता का सही नाम ओंकार सिंह पुत्र बांका है जबकि महाल मंगेहड़ मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उसका नाम अजय कुमार पुत्र ओंकार चन्द पुत्र बांका दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः उक्त महाल में उनका व उनके पिता का नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 05-05-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक व उसके पिता के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 51 तह0/2020 तारीख दायराः 21-12-2021 तारीख पेशी : 07-05-2021 शीर्षक : श्री निक्का राम पुत्र जोगी, निवासी महाल डंई, मौजा धीरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम निक्का राम पुत्र जोगी है जबकि महाल डंई, वन, ओच व महाल बलौटी के राजस्व अभिलेख में निक्का चन्द पुत्र जोगी तथा महाल ठरकेहड़ के राजस्व अभिलेख में निक्का राम पुत्र जोगी दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः उक्त महालात में उनका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-05-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। 426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 03 तह0/2021 तारीख दायराः 10-02-2021 तारीख पेशी : 17-05-2021 शीर्षक : श्री हंसू राम पुत्र मखौली राम, निवासी महाल घुग्घर हार, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम हंसू राम पुत्र मखौली राम है जबकि महाल झरेट जगियां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में श्री हंस राज पुत्र मखौली राम दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः उक्त महाल में उनका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-05-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।427 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 62/20 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 05-05-2021 पुनीत कुमार बनाम

रेशा देवी आदि। . . प्रतिवादीगण। 1. रेशा पत्नी सुभाष चन्द, 2. सौरव पुत्र व शिल्पा देवी पुत्री, 3. नर्वदा पत्नी स्व0 श्री ओंकार सिंह, 4. दीपांकी गुरूंग पुत्री दुर्गा देवी, 5. दुर्गा देवी, पुत्री होशियार सिंह, 6. पमफा देवी पुत्री नथु राम, 7. शारदा देवी पत्नी सुखराम, 8. प्रमिला पत्नी स्व0 श्री हरि नारायण, निवासी सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी पुनीत कुमार आदि ने इस अदालत में भूमि खाता नं0 4, खतौनी नं0 4, खसरा नं0 3, रकबा तादादी 00-38-60 महाल व मौजा सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की तकसीम करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। अतः इस अदालती इश्तहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 05-05-2021 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 64/20 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 05-05-2021 पुनीत कुमार बनाम अशोक कुमार आदि।

. . प्रतिवादीगण। 1. अशोक कुमार पुत्र मोती राम, 2. जनक सिंह पुत्र अमीर सिंह, 3. गजिन्दर सिंह पुत्र दलजीत सिंह, 4. शमशेर सिंह पुत्र नथु राम, 5. श्याम सिंह पुत्र जुमान सिंह, 6. आशीष पुत्र श्याम बहादुर, 7. गुरचरण पुत्र गुलाब दास, निवासी सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी पुनीत कुमार आदि ने इस अदालत में भूमि खाता नं0 158, खतौनी नं0 195, खसरा नं0 8657/111, रकबा तादादी 00-19-42 है0 महाल व मौजा सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की तकसीम करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। अतः इस अदालती इश्तहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 05-05-2021 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें।हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 आज दिनांक 05-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 14/NT/2021 नाम दुरूस्ती 07-12-2020 11-05-2021 आनन्द किशोर बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री आनन्द किशोर पुत्र लच्छमी चन्द, निवासी गरली, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री आनन्द किशोर पुत्र लच्छमी चन्द, निवासी गरली, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख स्थित महाल चपलाह झिकला, तहसील रक्कड़, मौजा कलोहा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में आनन्द किशोर पुत्र लच्छमी चन्द दर्ज है जबकि उसका सही नाम ''नन्द किशोर'' है, लिहाजा इसे दुरूस्त करके नन्द किशोर किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, आयकर प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, नकल जमाबन्दी स्थित महाल चपलाह तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पान्गी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 11-05-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरूस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 06-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़,

तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर फैसला 06/NT/2021 जन्म पंजीकरण 31-03-2021 13-05-2021 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943

प्रार्थी अक्षय शर्मा पुत्र कुलदीप शर्मा, वासी महाल रामनगर मौजा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 बाबत दिए जाने आदेश रजिस्टे्रशन जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अक्षय शर्मा पुत्र कुलदीप शर्मा, वासी महाल रामनगर, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका जन्म 27-05-1997 को महाल रामनगर में हुआ है लेकिन अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत रक्कड़ के रिकार्ड में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका अब पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएं। अतः ग्राम पंचायत रक्कड़ को प्रार्थी अक्षय शर्मा पुत्र कुलदीप शर्मा, वासी महाल रामनगर का जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित हाें। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी की माता, सी0एम0ओ0 कार्यालय धर्मशाला का प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र गवाहन, दसवीं स्कूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पान्गी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों व हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 13-05-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 12-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री जगत राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 02/NT/2021

श्री बीरबल पुत्र डडू राम पुत्र झीझडू, निवासी गांव खडी मलाह, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, . . प्रार्थी। जिला कागड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर आवेदक श्री बीरबल पुत्र डडू राम पुत्र झीझडू, निवासी गांव खडी मलाह, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में श्री बीरबल पुत्र डडू राम पुत्र झीझडू दर्ज है परन्तु महाल खडी मलाह के राजस्व अभिलेख में श्री 430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 बलबीर पुत्र डडू राम पुत्र झीझडू दर्ज हुआ है जो कि गलत है। इसे दुरुस्त करके बीरबल उपनाम बलबीर पुत्र डडू राम पुत्र झीझडू दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-05-2021 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत का सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01-04-2021 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जगत राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 20-05-2021 श्री राकेश कुमार पुत्र श्री कपूर सिंह, निवासी गांव व डाकघर उस्तेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी श्री राकेश कुमार का नाम दुरुस्त करके राजेश कुमार पुत्र श्री कपूर सिंह के बजाये राकेश कुमार पुत्र श्री कपूर सिंह दर्ज करने बारे।

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री कपूर सिंह, निवासी गांव व डाकघर उस्तेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी महाल उस्तेहड, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार पुत्र श्री कपूर सिंह दर्ज है, जबकि प्रार्थी का असली नाम राकेश कुमार पुत्र श्री कपूर सिंह है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके राकेश कुमार पुत्र श्री कपूर सिंह किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 20-05-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) नमगयाल लात्सो पुत्री श्री गयात्सो, निवासी गांव टासीजोंग, डाकघर तारागढ़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नमगयाल लात्सो पुत्री श्री गयात्सो, निवासी गांव टासीजोंग, डाकघर तारागढ़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 06-07-1981 को महाल टासीजोंग तारागढ़ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-05-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 07-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री चिरंजी लाल, निवासी गांव व डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री चिरंजी लाल, निवासी गांव व डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता चिरंजी लाल की मृत्यु दिनांक 01-03-1978 को महाल पपरोला में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-05-2021 को सुबह 10.00 432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 06-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री शाम स्वरुप, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 /2021

तारीख पेशी : 6-05-2021 किस्म मुकद्दमा : भूमि तकसीम

विनोद कुमार पुत्र जगदीश चन्द पुत्र काली दास, निवासी महाल मतेहड, मौजा खैरा, उप-तहसील . . प्रार्थी। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादीगण। सुख चैन पुत्र जय श्री राम, निवासी महाल डोली, डाकघर खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) आदि

सममन बनाम.--1. सुख चैन पुत्र जय श्री राम, 2. कुलतार चन्द पुत्र, 3. लीला देवी पत्नी स्व0 श्री विधि चन्द, 4. महिन्द्र सिंह पुत्र, 5. रमेश पाल पुत्र व, 6. उर्मिला देवी पुत्री बूटा सिंह, सभी निवासी महाल डोली, डाकघर खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), 7. नसीब सिंह पुत्र प्रताप सिंह, वासी बलूही, डाकघर खैरा, 8. मनजीत सिंह पुत्र, 9. सुरजीत सिंह पुत्र होशियार सिंह, 10. कुशवन चन्द पुत्र, 11. सरवण कुमार पुत्र दलीप सिंह, 12. हिमांशु पुत्र परमवीर सिंह, 13. ब्रहमी देवी पत्नी स्व0 श्री हरी सिंह, 14. राजिन्द्र कुमार पुत्र ध्यान चन्द, 15. आशा देवी पत्नी स्व0 श्री ध्यान चन्द, 16. माला देवी पुत्री अमीं चन्द, सभी वासी मतेहड, . . प्रतिवादीगण। डाकघर खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 17, खतौनी नं0 37, खसरा नं0 522, रकबा, तादादी 00-05-28, है0 वाक्या महाल मतेहड, डाकघर खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

उपरोक्त प्रार्थी ने अदालत में खाता नं0 17 की तकसीम भूमि दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इसका पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इसका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी व इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-05-2021 को हाजिर433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-03-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री शाम स्वरुप, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 /2021

तारीख पेशी : 6-05-2021 किस्म मुकद्दमा : भूमि तकसीम

विनोद कुमार पुत्र जगदीश चन्द पुत्र काली दास, निवासी महाल मतेहड, मौजा खैरा, उप-तहसील . . प्रार्थी। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

सुख चैन पुत्र जय श्री राम, निवासी महाल डोली, डाकघर खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) आदि

. . प्रतिवादीगण। सममन बनाम.--1. सुख चैन पुत्र जय श्री राम, 2. कुलतार चन्द पुत्र, 3. लीला देवी पत्नी स्व0 श्री विधि चन्द, 4. महिन्द्र सिंह पुत्र, 5. रमेश पाल पुत्र व, 6. उर्मिला देवी पुत्री बूटा सिंह, सभी निवासी महाल डोली, डाकघर खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), 7. नसीब सिंह पुत्र प्रताप सिंह, वासी बलूही, डाकघर खैरा, 8. मनजीत सिंह पुत्र, 9. सुरजीत सिंह पुत्र होशियार सिंह, 10. कुशवन चन्द पुत्र, 11. सरवण कुमार पुत्र दलीप सिंह, 12. हिमांशु पुत्र परमवीर सिंह, 13. ब्रहमी देवी पत्नी स्व0 श्री हरी सिंह, 14. शिवदत्त पुत्र, 15. रीना पुत्री, 16. मीना पुत्री, 17. सोनू पुत्री, 18. सुनीता पुत्री, 19. अनीता पुत्री व, 20. कमलेश पत्नी स्व0 श्री राजकुमार, 21 राजिन्द्र कुमार पुत्र व, 22. आशा देवी पत्नी स्व0 श्री ध्यान चन्द, सभी वासी मतेहड, डाकघर . . प्रतिवादीगण। खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 18, खतौनी नं0 38, खसरा नं0 438, रकबा, तादादी 00-16-52, है0 वाक्या महाल मतेहड, डाकघर खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

उपरोक्त प्रार्थी ने अदालत में खाता नं0 18 की तकसीम भूमि दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इसका पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इसका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी व इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-05-2021 को हाजिर 434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-03-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री जगत राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 01/NT/2021

. . प्रार्थी। चाकर राम पुत्र चुहंकु राम, निवासी कण्ड़ कोसरी, डाकघर धरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कागड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर आवेदक श्री चाकर राम आयु 53 साल पुत्र चुहंकु राम, निवासी कण्ड़ कोसरी, डाकघर धरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसके पिता का नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड, जमाबन्दी नकल, महाल कण्डकोसरी तथा अन्य सभी दस्तावेजों में चुहंकु राम पुत्र देवी सहाऐ पुत्र जीतू दर्ज है परन्तु महाल कुक्डगुन्धा के राजस्व अभिलेख में कहणु पुत्र देवी सहाऐ पुत्र जीतू दर्ज हुआ है जो कि गलत है। इसे दुरुस्त करके चुहंकु राम उपनाम कहणु पुत्र देवी सहाऐ पुत्र जीतू दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03-05-2021 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत का सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-03-2021 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जगत राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 ब अदालत श्री जय चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 08, 09/2019 तारीख दायर : 23-04-2019 तारीख फैसला : 27-03-2021 किस्म मुकद्दमा : राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती

श्री अमृत सिंह पुत्र श्री चण्डवी, निवासी गांव थैमगारंग, डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा (37) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे।

श्री अमृत सिंह पुत्र श्री चण्डवी, निवासी गांव थैमगारंग, डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)े ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व राशन कार्ड इत्यादि में अमृत सिंह पुत्र श्री चण्डवी दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख में वादी का नाम अमृत खान पुत्र चण्डवी जो कि गलत दर्ज है। वादी राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अमृत खान के स्थान पर दुरुस्त कर अमृत सिंह करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम राजस्व अभिलेख में अमृत खान के स्थान पर अमृत सिंह पुत्र चण्डवी नाम दुरुस्ती की जाने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 31-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री जय चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्ष :

श्री शमशेर सिंह पुत्र स्व0 श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 विषय.--दरख्वास्त मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल जायज वारसान शमशेर सिंह पुत्र स्व0 श्री जोगिन्द्र सिंह, अराजी खाता खतौनी संख्या 12/18, रकबा तादादी 00-03-51 है0 मोहाल शोबरे यानंग व खाता खतौनी संख्या 36/97, ता 98, रकबा तादादी 03-70-69 है0 मोहाल शौंग खास, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

श्री अयोध्या सिंह पुत्र स्व0 श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का हकीकी भाई श्री शमशेर सिंह पुत्र स्व0 श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी गांव व डाकघर शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर दिनांक 01-01-2000 से लापता है और तलाश करने पर कहीं पर भी नहीं मिला है न ही उनकी कोई चिटठी पत्र आया है। इलाके में भी उसे किसी भी सगे सम्बन्धी ने नहीं देखा है। वादी का भाई शमशेर सिंह पुत्र स्व0 श्री जोगिन्द्र सिंह अराजी खाता खतौनी संख्या 12/18, रकबा तादादी 00-03-51 है0, मोहाल शोबरे यानंग व खाता खतौनी संख्या 36/97, ता 98, रकबा तादादी 03-70-69 है0 मोहाल शौंग, खास के खाना मालिक में दर्ज माल कागजात माल है। वादी के भाई को लापता हुए लगभग 21 वर्ष का समय हो गया है (लाबलद) था इस बारे पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई परन्तु कोई अता-पता नहीं चला। वादी अपने हकीकी भाई श्री शमशेर सिंह के जायज वारसान के हक में मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल तस्दीक करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या शमशेर सिंह के जीवित होने का पता हो अथवा स्वयं भी अदालत में हाजिर हो सकता है मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल जायज वारसान के हक में तस्दीक करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 17-05-2021 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल जायज वारसान के हक में तस्दीक इन्तकाल करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 01/2021 तारीख रजुआ : 01-03-2021 तारीख फैसला :

श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरचन्द दास, निवासी ग्राम कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका उप-महाल सारयो, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 यह दरख्वास्त/ब्यान हल्फिया श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरचन्द दास, निवासी ग्राम कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड व पंचायत अभिलेख में विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरचन्द दास दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु उप-महाल सारयो, तहसील कल्पा के राजस्व कागजात माल में प्रार्थी का नाम विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नरचन्द दास दर्ज/दर्शाया गया है जो सही नहीं है। इस बारे प्रार्थी/वादी उपरोक्त महालों के राजस्व कागजात में अपनी दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी/वादी का नाम माल कागजात उप-महाल सारयो, तहसील कल्पा में विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नरचन्द दास के स्थान पर विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरचन्द दास दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह राजपत्र प्रकाशन के एक माह या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद अपील अवधि कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 19-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 तारीख रजुआ तारीख फैसला 10/2021 01-04-2021

Smt. Umar Kumari w/o Sh. Gian Prakash, r/o Village Pangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, (H.P.).

बनाम

1. आम जनता पांगी 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पांगी।

विषय.--प्रार्थिया के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज कराये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Umar Kumari w/o Sh. Gian Prakash ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र Boby Krishan जिनका जन्म दिनांक 29-03-1997 को गांव पांगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया उपरोक्त नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः आम जनता ग्राम पंचायत पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर की जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Umar Kumari w/o Sh. Gian Prakash के पुत्र Boby 438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 Krishan जिनका जन्म दिनांक 29-03-1997 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-04-2021 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के पुत्र के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)

Gugan Chand

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 37 of Land Revenue Act, 1954 Correction of name in Revenue Record.

Sh. Gugan Chand s/o Mansa Ram, resident of Village Batala, P.O. Khun, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application for correction of his name in revenue record in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating therein is owner of the land in Kohila Phati of Tehsil Anni, District Kullu. In the application, the applicant has prayed that the entry in revenue record with respect to name is not correct i.e. Lagan Dass s/o Sh. Mast Ram. The applicant has attached Copy of Adhar Card, Parivar Register alongwith an affidavit wherein the name of the applicant's Name has been shown as Gugan Chand s/o Mansa Ram.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding corection of name in revenue record of said applicant Gugan Chand s/o Mansa Ram instead of Lagan Dass s/o Sh. Mast Ram, then he may file his objection before the undersigned before 01-05-2021 on any working day failing which the ex-parte order with regards to correction of name will be passed.

Given under my seal and signature on this 1st day of April, 2021.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu (H.P.).

439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943

In the Court of Mr. Raman Gharsanghi (HPAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-

Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Mr. Jitin Kanwar aged 33 years s/o Sh. Rashpal Singh Kanwar, Village Nangal Khenouran, Amroh, Hoshiarpur, Punjab-144224 at present residing at Arihant Cottages, Village Chhanala, P.O. Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

and

Mrs. Sonali Sharma aged 27 years d/o Raj Kumar, r/o Rollick Villa, Brar Road Lower Sunny Side Solan (T) Solan H.P. at present residing at Arihant Cottages, Village Chhanala, P.O. Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) do hereby declare as follows.

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Mr. Jitin Kanwar aged 33 years s/o Sh. Rashpal Singh Kanwar, Village Nangal Khenouran, Amroh, Hoshiarpur, Punjab-144224 at present residing at Arihant Cottages, Village Chhanala, P.O. Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Mrs. Sonali Sharma aged 27 years d/o Raj Kumar, r/o Rollick Villa, Brar Road Lower Sunny Side Solan (T) Solan H.P. at present residing at Arihant Cottages, Village Chhanala, P.O. Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) have presented an application on 01-04-2021 in this court for the registration of the marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person has any objection for the registration of marriage can appear in this court on 01-05-2021 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally of through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 1st day of April, 2021.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu (H.P.).

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 01-05-2021 श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाला राम, निवासी गवैला, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। 440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाला राम, निवासी गवैला, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम नरेन्द्र कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल गवैला में प्रार्थी का नाम हरेन्द्र कुमार दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल गवैला में हरेन्द्र कुमार के स्थान पर नरेन्द्र कुमार दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 01-05-2021 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 05-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री पूर्ण चन्द कौण्डल, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 10-05-2021 श्री तिलक राज पुत्र श्री मंगल राम पुत्र सिंध, निवासी गांव कोठी, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री तिलक राज पुत्र श्री मंगल राम पुत्र सिंध, निवासी गांव कोठी, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 05-04-2021 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मंगल राम है परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल कोठी में मंगल दर्ज हो चुका है। जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, परिवार नकल भाग-1, शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व शपथ-पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल कोठी में मंगल के स्थान पर मंगल राम पुत्र सिंध, निवासी गांव कोठी, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 10-05-2021 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 10-05-2021 श्री ऋषव कटवाल पुत्र श्री प्यार चन्द पुत्र जय राम, निवासी गांव पट्‌टा, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री ऋषव कटवाल पुत्र श्री प्यार चन्द पुत्र जय राम, निवासी गांव पट्‌टा, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 05-04-2021 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ऋषव कटवाल व प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम प्यार चन्द है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल पट्‌टा में रिश्व कटवाल व प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल पट्‌टा में प्यार सिंह दर्ज हो चुका है। जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, परिवार नकल भाग-1, शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व शपथ-पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने व अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल पट्‌टा में प्रार्थी का नाम रिश्व कटवाल के स्थान पर ऋषव कटवाल व प्रार्थी के पिता का नाम प्यार सिंह के स्थान पर प्यार चन्द पुत्र जय राम, निवासी गांव पट्‌टा, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 10-05-2021 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 07-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 समक्ष श्री पूर्ण चन्द कौन्डल, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 10-05-2021 श्री कुंदन सिंह पुत्र श्री कण्ठू पुत्र जियणू, निवासी गांव गाहरा, डाकघर खजूर, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री कुंदन सिंह पुत्र श्री कण्ठू पुत्र जियणू, निवासी गांव गाहरा, डाकघर खजूर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 06-04-2021 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम कुंदन सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल गाहरा में कुनण सिंह दर्ज हो चुका है। जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, परिवार नकल भाग-1, पैन कार्ड, आधार कार्ड व शपथ-पत्र, तथा राशन कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल गाहरा में कुनण सिंह के स्थान पर कुंदन सिंह पुत्र श्री कण्ठू पुत्र जियणू, निवासी गांव गाहरा, डाकघर खजूर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 10-05-2021 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 07-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री पूर्ण चन्द कौन्डल, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 10-05-2021 श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री लेघा पुत्र गोसार्इं, निवासी गांव अन्तोला, डाकघर कोलंग, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम।443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री लेघा पुत्र गोसार्इं, निवासी गांव अन्तोला, डाकघर कोलंग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 09-04-2021 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुखदेव सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल कोलंग में शुकरू दर्ज हो चुका है। जोकि गलत दर्ज कागजात माल है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, परिवार नकल भाग-1, पैन कार्ड, आधार कार्ड व शपथ-पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल कोलंग में शुकरू के स्थान पर शुकरू उपनाम सुखदेव सिंह पुत्र श्री लेघा पुत्र गोसार्इं, निवासी गांव अन्तोला, डाकघर कोलंग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 10-05-2021 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 09-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 13/2020 तारीख मजरूआ : 06-10-2020 तारीख पेशी : 07-05-2021

. . प्रार्थिया। श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी तुले राम, निवासी कडाओ, तहसील चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

श्रीमती गिरजा देवी पत्नी पदम सिंह, निवासी कडाओ, तहसील चच्योट जिला मण्डी, (हि0प्र0). .प्रत्यार्थी। श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी तुले राम, निवासी कडाओ, तहसील चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में तकसीम का दावा भूमि अराजी खाता खतौनी नं0 206/223, कित्ता 4, रकबा तादादी 2-16-16 बीघा, कडाओ/49, तहसील गोहर, जिला मण्डी कर रखा है। मुताबिक रिपोर्ट तामील कुन्निदा के अनुसार गिरजा देवी पत्नी पदम सिंह नाम की कोई भी औरत कडाओ में स्थाई रूप से रिहाईश नहीं रखती है, प्रार्थिनी के मुताबिक प्रत्यार्थिनी श्रीमती गिरजा देवी पत्नी पदम सिंह, निवासी कडाओ, तहसील चच्योट का कोई अता-पता नहीं चल रहा है। 444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2021/03 वैशाख, 1943 अतः इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारा कोई उजर/एतराज है तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 07-05-2021 को अपने उजर/एतराज पेश कर सकते हैं न हाजिर होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 08-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 23 April 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2021-04-23.14_gazette_2021-23_04_2021/. Archive identifier in.gazette.himachal.2021-04-23.14_gazette_2021-23_04_2021.