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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 17, 28 April 2021

Published 28 April 2021

Gazette no.
17
Gazetteid
17/GAZETTE/2021-28/04/2021
Identifier
in.gazette.himachal.2021-04-28.17_gazette_2021-28_04_2021
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 अप्रैल, 2021

संख्याः एच0एफ0डब्ल्यू0-बी(ए)3-6/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या हैल्थ-ए(ए)3-6/98, तारीख 02-12-1999 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 17—राजपत्र/2021-28-04-2021 (529) 530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943 तारीख 22-12-1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूल्ज, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन सर्विस (बारहवां संशोधन) रूल्ज, 2021 है।

(2) ये रूल्ज राजपत्र्ा (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-II का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूल्ज, 1999 से संलग्न उपाबन्ध-II में, प्रविष्टि संख्या 44 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

"45 Paediatric Clinical Immunology and Rheumatology.—D.M. in Paediatric Clinical Immunology and Rheumatology

46 Paediatric Gastroenterology.—(a) D.M. in Paediatric Gastroenterology.

OR

(b) M.D. in Paediatric with 2 years special training in Gastroenterology.

Note.—The academic qualification as shown above at (b) shall be the academic qualification required for teaching faculty post for a period of 10 years w.e.f. the date of coming into force this notification, whereas the academic qualification of D.M. (Paediatric Gastroenterology) as shown at (a) above shall only be the required academic qualification for appointment to the post of teaching faculty after expiry of the period of 10 years from the date of coming into force of this notification.".

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (अमिताभ अवस्थी), सचिव (स्वास्थ्य)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. HFW-B(A)3-6/2019 dated

12-04-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th April, 2021

No. HFW-B(A)3-6/2019.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Medical Education Service Rules, 1999 notified vide this Department notification No. Health-A(A)3-6/98 dated 02-12-1999 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 22-12-1999, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Medical Education Service (12th Amendment) Rules, 2021.

531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

2. Amendment of ANNEXURE-II.—In ANNEXURE-II appended to the Himachal Pradesh Medical Education Service Rules, 1999, after entry No. 44, following entries shall be added, namely:—

"45 Paediatric Clinical Immunology and Rheumatology.—D.M. in Paediatric Clinical Immunology and Rheumatology.

46 Paediatric Gastroenterology.—(a) D.M. in Paediatric Gastroenterology.

OR

(b) M.D. in Paediatric with 2 years special training in Gastroenterology.

Note.— The academic qualification as shown above at (b) shall be the academic qualification required for teaching faculty post for a period of 10 years w.e.f. the date of coming into force this notification, whereas the academic qualification of D.M. (Paediatric Gastroenterology) as shown at (a) above shall only be the required academic qualification for appointment to the post of teaching faculty after expiry of the period of 10 years from the date of coming into force of this notification.".

By order, Sd/- (AMITABH AWASTHI), Secretary (Health).

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th March, 2021

No. HHC/GAZ/14-252/2002-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 24 days commuted leave w.e.f. 19-12-2020 to 11-1-2021 in favour of Sh. Vivek Sharma, Additional District and Sessions Judge-II, Solan, H.P.

Certified that Sh. Vivek Sharma had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vivek Sharma would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge-II, Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th March, 2021

No. HHC/GAZ/14-223/96-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 23 days commuted leave w.e.f. 29-11-2020 to 21-12-2020 and 05 days commuted leave w.e.f. 11-01-2021 to 15-01-2021 in favour of Sh. D.R. Thakur, District and Sessions Judge, Una, H.P.

Certified that Sh. D.R. Thakur had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. D.R. Thakur would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Una, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th March, 2021

No. HHC/GAZ/14-339/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 15-03-2021 to 17-03-2021 in favour of Ms. Anshu Chaudhary, Civil Judge-cum-JMIC-III, Hamirpur, H.P.

Certified that Ms. Anshu Chaudhary had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Anshu Chaudhary would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC (III), Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th April, 2021

No. HHC/GAZ/14-347/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 05 days commuted leave w.e.f. 6-1-2021 to 10-1-2021 in favour of Ms. Akanksha Dogra, Civil Judge-cum-JMIC, Palampur, H.P.

Certified that Ms. Akanksha Dogra had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Akanksha Dogra would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Palampur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th April, 2021

No. HHC/GAZ/14-391/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days commuted leave for 25-02-2021 and 26-02-2021 in favour of Ms. Eeshani Sharma, Civil Judge-cum-JMIC, Dehra, H.P.

Certified that Ms. Eeshani Sharma had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Eeshani Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Dehra, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 अप्रैल, 2021

संख्याः टी.पी.टी.-एफ.(10)-1/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 के साथ पठित धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5-24/88-टी.पी.टी.-III तारीख 12 जुलाई, 1999, द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में, एतद्‌द्वारा, प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारूप नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को यदि इन प्रारूप नियमों की बाबत, कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उसे/उन्हें प्रधान सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को उपरोक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर भेज सकेगा;

नियत अवधि के भीतर प्राप्त आपेक्ष या सुझाव, यदि कोई हो/हों, पर उक्त प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियम, 2021 है।

2. नियम 169 का अन्तःस्थापन.--हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 168 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"169 ध्वज़ (फ्लैग) का प्रयोग.--सुभिन्न ध्वज़ (फ्लैग्ज) का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत किन्हीं उच्च पदस्थों या अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले यानों से अन्यथा किसी यान पर ऐसे ध्वज़ (फ्लैग्ज) या ध्वज़ छड़ (फ्लैग रॉड) प्रदर्शित नहीं की जाएगी।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (परिवहन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-F(10)-1/2015 dated

22-04-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd April, 2021

No. TPT-F (10)-1/2015.—In exercise of the powers conferred by section 111 read with section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act. No 59 of 1988), the Governor, Himachal535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943 Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, notified vide this department notification No. 5-24/88-TPT-III, dated 12th July, 1999 and published in the Rajpatra (Extra-ordinary), Himachal Pradesh, on 27th July, 1999, which are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any person, likely to be affected by these draft rules, has any objections(s) or suggestions(s) to make with regard to these draft rules, he may send the same to the Principal Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 within a period of seven days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the Government of Himachal Pradesh before finalizing the said draft rules, namely:—

Draft Rules

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2021.

2. Insertion of rule 169.—In the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, after rule 168 the following rule shall be inserted, namely:—

"169. Use of flag.—No motor vehicle other than the vehicle used by dignitaries or officers authorized by the Central Government or Government of Himachal Pradesh to use distinctive flags shall display such flags or flag rods."

By order, Sd/- Principal Secretary (Transport).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 15/21

श्रीमती रितु w/o श्री सन्नी कुमार, निवासी वार्ड नं0 10, देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 . . वादीया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943 श्रीमती रितु w/o श्री सन्नी कुमार, निवासी वार्ड नं0 10, देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री की जन्म तिथि 27-01-2009 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 27-01-2009 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 आयुषी की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद्‌, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 06-05-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 आयुषी की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। -------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 45/19

तारीख पेशी : 15-05-2021 मिसल तकसीम जेरे धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0नि0 1954 वाका मौजा भगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब-मुकद्दमा ओम प्रकाश s/o मुखतयारा

बनाम

श्रीमती किशन देवी w/o श्याम लाल

बनाम प्रतिवादीगण नं0 1. श्रीमती अनिता d/o प्रीता, निवासी भगानी, 2. श्री इन्दर सिंह s/o शेर सिंह, निवासी भगानी, 3. हनीफ s/o बशीर अहमद, निवासी भगानी, 4. श्री बाबू लाल s/o रतीराम, निवासी नघेता, 5. सुन्दर लाल s/o रतीराम, निवासी नघेता।

मुकद्दमा उपरोक्त में प्रतिवादीगण की तलबी आसान तरीके से न हो पा रही है अतः प्रतिवादीगण उपरोक्त को इस नोटिस/इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यह उपरोक्त मुकद्दमें की पैरवी हेतु मिति 15-05-2021 को सांय 2.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होवें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943 आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। -------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 46/19

तारीख पेशी : 15-05-2021 मिसल तकसीम जेरे धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0नि0 1954 वाका मौजा भगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब-मुकद्दमा श्री ओम प्रकाश पुत्र मुखतयारा

बनाम

श्री मनीराम पुत्र नान्दडू

बनाम प्रतिवादीगण नं0 1. श्रीमती जगीरो देवी पुत्री किशना, निवासी पिली पंडाव, तहसील एवं जिला हरीद्वार, 2. श्रीमती सन्धया देवी पुत्री किशना, निवासी पिली पंडाव, तहसील हरीद्वार, 3.श्रीमती आखरी देवी पुत्री किशना, निवासी पिली पंडाव, तहसील हरीद्वार, 4. श्रीमती कलावती पुत्री किशना, निवासी पिली पंडाव, तहसील हरीद्वार, 5. श्रीमती सोनी पुत्री किशना, निवासी पिली पंडाव, तहसील हरीद्वार, 6. श्री हरपाल सिंह पुत्र किशना, निवासी पिली पंडाव, तहसील हरीद्वार, 7. श्री बलवन्त पुत्र किशना, निवासी पिली पंडाव, तहसील हरीद्वार, 8. श्री बालक राम पुत्र मुकन्दी, निवासी भगानी, 9. श्री बसाखू राम पुत्र मुकन्दी, निवासी भगानी, 10. जोगिद्र सिंह पुत्र मुकन्दी, निवासी भगानी, 11. वाला पुत्री मुकन्दी, निवासी भगानी, 12. गुरमीतो, गीता पुत्रियां मुकन्दी, निवासी भगानी, 13. सरोज बाला पुत्री चिरंजी लाल, निवासी भगानी, 14. लच्छमण पुत्र प्रेम सिंह, निवासी अमधोया।

मुकद्दमा उपरोक्त में प्रतिवादीगण की तलबी आसान तरीके से न हो पा रही है अतः प्रतिवादीगण उपरोक्त को इस नोटिस/इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यह उपरोक्त मुकद्दमें की पैरवी हेतु मिति 15-05-2021 को सांय 2.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होवें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाऐगी।

आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0ः 44/19

तारीख पेशी : 15-05-2021 मिसल तकसीम जेरे धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0नि0 1954 वाका मौजा भगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब-मुकद्दमा ओम प्रकाश s/o मुखतयारा

बनाम

श्रीमती भंगो देवी पुत्री नानकू

बनाम प्रतिवादीगण नं0 1. श्रीमती नाथी राम, रामलाल पुत्र श्रीमती भंगो, 2. श्रीमती बिलो उर्फ बिल्ली पत्नि भूरा, निवासीगण मेहरूवाला, 3. श्रीमती पिंकी देवी सुपुत्री श्रीमती भंगो, निवासी नाहन रोड़, बेहड़ेवाला, तहसील पांवटा, 4. श्री गुरमीत पुत्र बतना राम , निवासी मेहरूवाला, 5. श्री ज्योति प्रसाद पुत्र किशना राम, निवासी भगानी।

मुकद्दमा उपरोक्त में प्रतिवादीगण की तलबी आसान तरीके से न हो पा रही है अतः प्रतिवादीगण उपरोक्त को इस नोटिस/इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यह उपरोक्त मुकद्दमें की पैरवी हेतु मिति 15-05-2021 को सायं 2.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होवें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। -------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 17/21

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री मुन्शी, निवासी खेरी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री मुन्शी, निवासी खेरी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने माता की मृत्यु तिथि 10-10-2011 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत सैनवाला मुबारक में अपनी ऊपर वर्णित माता की मृत्यु तिथि 10-10-2011 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती भूली देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत, में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 09-05-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित्‌ तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत सैनवाला मुबारकपुर में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 09-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 18/21

श्री रोशन लाल पुत्र श्री भगत राम, निवासी टोका नगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। . . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रोशन लाल पुत्र श्री भगत राम, निवासी टोका नगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनीे माता की मृत्यु तिथि 17-02-2017 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कुन्डियों में अपनी ऊपर वर्णित माता की मृत्यु तिथि 17-02-2017 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती रामकौर की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कुन्डियों, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 09-05-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित्‌ तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत कुन्डियों में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। 540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943 आज दिनांक 09-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री काकू राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री कमल राज पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर चौकर, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थी श्री कमल राज पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर चौकर, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध कीया है कि उसकी पुत्री (1) कुमारी भूमिका जिसकी जन्म तिथि 24-05-2016 तथा (2) श्री राजन जिसकी जन्म तिथि 26-04-2018 है के नाम ग्राम पंचायत/नगर पालिका चोकर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 10-05-2021 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर (1) कुमारी भूमिका तथा (2) श्री राजन दोनाें की जन्म तिथियों को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत सचिव को जारी कर दिये जावेेंंगे। आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री काकू राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री राजेश पुत्र श्री पे्रम दत्त, निवासी ग्राम, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थी श्री राजेश पुत्र श्री पे्रम दत्त, निवासी ग्राम, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943 प्रस्तुत करके अनुरोध कीया है कि उसकी पुत्री कुमारी वंशिका जिसकी जन्म तिथि 30-04-2013 है का नाम ग्राम पंचायत/नगर पालिका नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 10-05-2021 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर कुमारी वंशिका की जन्म तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत सचिव को जारी कर दिये जावेेंंगे।

आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री काकू राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती ईन्दीरा देवी पुत्री श्री सोभा राम, निवासी ग्राम, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती ईन्दरा देवी पुत्री श्री सोभा, निवासी ग्राम, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अपनी माता श्रीमती नान्टी देवी की मृत्यु जो दिनांक 10-04-2000 को फौत हो चुकि है पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है, को ग्र्राम पंचायत/नगर पालिका नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 10-05-2021 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर श्रीमती नान्टी देवी की फौतगी को रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत सचिव को जारी कर दिये जावेेंंगे।

आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943 ब अदालत श्री काकू राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री मनेन्द्र पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थी श्री मनेन्द्र पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उनके पुत्र अनमोल जिसकी जन्म तिथि 10-01-2016 है का नाम ग्र्राम पंचायत/नगर पालिका नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है । जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 10-05-2021 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर श्री अनमोल की जन्म तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत सचिव को जारी कर दिये जावेेंंगे।

आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री काकू राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री अनील कुमार, निवासी ग्राम व डाकघर पुन्नरधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थिया रीना देवी पुत्री श्री अनील कुमार, निवासी ग्राम व डाकघर पुन्नरधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उनके पुत्र 1. श्री अंशू जिसकी जन्म तिथि 15-08-2009 तथा 2. श्री आशीष जिसकी जन्म तिथि 13-08-2013 है के नाम ग्र्राम पंचायत/नगर पालिका भराड़ी हाल पुन्नरधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाए गए है । जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है ।543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 10-05-2021 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर 1. श्री अंशू तथा 2. श्री आशीष की जन्म तिथियों को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत सचिव को जारी कर दिये जावेेंंगे।

आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री काकू राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री सत्या पाल, निवासी ग्राम भराड़ी, डाकघर पुन्नरधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थी श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री सत्या पाल, निवासी ग्राम भराड़ी, डाकघर पुन्नरधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अपनी पत्नी श्रीमती मीरा की मृत्यु, जो दिनांक 01-06-2018 को फौत हो चुकि है को पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है, जिसे ग्र्राम पंचायत/नगर पालिका भराड़ी केे पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 10-05-2021 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर श्रीमती मीरा की फौतगी को रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश सचिव, सम्बन्धित पंचायत को जारी कर दिये जावेेंंगे।

आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अप्रैल, 2021/08 वैशाख, 1943 CHANGE OF NAME I, Mahesh Kumari d/o Jaswant Singh born on 10-08-1992, residing at Village Ladraur Khurd, Teh. Bhoranj, Distt. Hamirpur, H.P. have change my name to Mahesh Kumari Thakur vide affidavit dated 12-04-2021 at Bhoranj.

MAHESH KUMARI d/o JASWANT SINGH, Village Ladraur Khurd, Teh. Bhoranj, Distt. Hamirpur, H.P. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 28 April 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2021-04-28.17_gazette_2021-28_04_2021/. Archive identifier in.gazette.himachal.2021-04-28.17_gazette_2021-28_04_2021.