राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
सोमवार, 03 मई, 2021/13 वैशाख, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd April, 2021
File No. TPT-F(10)-5/2020.—Whereas, the State Government vide Revenue Department- Disaster Management Cell Order No. Rev (DMC)(C)20-2/2021-COVID 19-III dated 20-04-2021 has issued revised guidelines directing therein that detailed Orders will be issued by the Transport Department.
20—राजपत्र/2021-03-05-2021 (679)680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2021/13 वैशाख, 1943 Therefore, in pursuance of the above orders and in modification of this department Notification dated 06-01-2021, it is hereby directed that henceforth, the Inter State and Intra State buses will operate at 50% capacity till further orders, other conditions of the Standard Operating Procedures as annexed at Annexure-I, will remain unchanged.
By order, KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Transport).
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ANNEXURE-I Standard Operating Procedure (SOPs) for Operation of Bus Services
Buses shall operate on their respective routes.
To maintain social distancing and avoid overcrowding in buses, the occupancy shall be maintained at 50% with no standees.
All passengers shall wear masks from the time of boarding till alighting from the bus.
Driver/Conductor and passengers should undergo self-monitoring for flu-like symptoms and in case any symptom appears, then she/he shall report the same to the nearest health institutions.
The buses shall be sanitized completely in the late evening hours or early morning before plying on their routes.
All safety protocols of Health Department shall be followed by driver, conductor and passengers.
No standing passengers shall be allowed in the buses during journey.
Social distancing shall be maintained at booking counters and while boarding and deboarding the bus.
Proper ventilation be ensured in the bus.
Conductors shall be provided thermal scanners to get any passenger checked, boarding enroute. The Operators/Regional Manager shall ensure providing thermal scanners in all buses.
PROTOCOL FOR BUS STANDS, BUSES AND STAFF:—
(g) At Bus Stand:
Aarogya Setu App status would be checked preferably (for compatible device only) to ensure that passenger is free on COVID-19 symptoms. Passengers with "Red: Status in Aarogya Setu App would not be permitted to travel.
Only passenger(s) shall be allowed to enter in the bus stand through single-entry point.
Every toilet shall be sanitized and must have soap dispenser.
681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2021/13 वैशाख, 1943 Bus Stand Management and Development Authority shall ensure adequate signages toguide the passengers, in all aspects related to COVID-19.
Public announcement system at bus stand shall regularly disseminate information about the precautions to be followed during travel.
Physical distance of at least one meter shall be ensured while boarding and deboarding.
Proper queue system should be followed during boarding and at the bus counter.
Anyone moving inside the bus stand shall mandatorily wear the face cover.
Adequate bins shall be placed for disposal of used material like masks etc. All such waste to be handled and disposed as per the prescribed procedure.
HRTC shall ensure that person sitting at cash counters be provided with adequate safety protective gears like gloves, masks, face covers, face shields, hand sanitizers etc.
(h) Inside the bus (passenger protocol):
All passengers shall wear mask/face cover throughout the journey and ensure that copassengers shall also wear masks.
Passengers must use hand sanitizers regularly during their journey for their own safety.
Avoid unnecessary touching of common contact points, by anyone. Signages be placed at Interstate Counters in HP.
Avoid travelling in case of any illness. In case of emergency and illness, inform the conductor for maintaining physical distance during journey.
In case of any symptoms of illness of co-passengers, information shall be provided to crew members of the bus.
(i) Bus protocol:
Boarding and de-boarding in the bus shall be from the rear and front door respectively.
While issuing the tickets, conductor shall avoid physical contact with the passengers and maintain proper physical distance.
Passengers must assist driver/conductor to maintain social distancing.
Proper ventilation must be maintained during journey by opening the window glasses.
Buses shall be stopped for boarding and de-boarding on the designated bus stands/stops only.
Stage Carriage buses can pass through containment zones, however boarding and deboarding of passenger(s) shall be strictly prohibited within containment zones.
Regional Managers, HRTC shall ensure that the proper hygiene and cleanliness is maintained at authorized Dhabas for passengers safety.
682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2021/13 वैशाख, 1943 (j) Conductor:He shall wear mask/face cover, gloves and face shield throughout the journey.
While issuing tickets, he/she shall ensure physical distancing from the passengers.
He shall educate passenger(s) about protocol to be followed during journey and ensure that all safety precautions are adhered to by all concerned.
He shall ensure proper ventilation in the bus.
(k) Driver:
The Driver shall ensure minimum contact with the passengers and the public.
He shall use protective gears like masks/face cover, hand sanitizers etc.
(l) Way Side Amenities protocol:
Proper sanitization and cleanliness must be ensured in dining area, kitchen and toilets at Dhabas/Restaurants.
Every Dhaba/ Restaurant must have sanitizer for public use.
Soap dispenser must be available in toilet and each wash basin.
Seating arrangement in dining area must be such that proper physical distancing be maintained.
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ब अदालत श्री विकास जमवाल (हि0प्र0से0), विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
1. अंकुश आयु 34 वर्ष पुत्र भगवान सिंह, निवासी गांव, डा0 व तह0 धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
2. प्रिया सुदन आयु 26 वर्ष पुत्री राज कुमार, निवासी म0 नं0 367, जवाहर नगर, सतवाडी, जम्मू प्रार्थीगण। कैन्ट, जे0 एण्ड के0-180 003.
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 03-05-2021 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 30-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2021/13 वैशाख, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : /2021 तारीख मरजुआ : 13-04-2021 तारीख पेशी : 28-05-2021 श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री सीता राम, निवासी टॉप फलोर, शर्मा भवन टुटू, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0)।
...प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
राजस्व रिकार्ड में कब्जा दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
यह कि श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री सीता राम, निवासी टॉप फलोर, शर्मा भवन टुटू, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि मुहाल टुटू, पटवार वृत्त टुटू , तहसील शिमला ग्रामीण में भूमि का मालिक व कब्जाधारी है। परन्तु मालिक व एहवाल के खाने में धनीराम पुत्र शिव राम के नाम दर्ज है व खाना काश्त में अमर लाल, जय लाल, हरीचन्द पुत्र सुमानी पुत्र किशन भाग बराबर स्थानीय वासी काबिजान दर्ज है । अतः मुहाल टुटू के राजस्व रिकार्ड में उक्त के स्थान पर अपना नाम दर्ज करके दुरूस्त करना चाहता है।
अतः अदालत हजा के आदेश के बाद बजरिया इश्तहार द्वारा आम जन को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा राजस्व रिकार्ड में कब्जा दुरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 28-05-2021 को अपराह्न 2.00 बजे कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज तारीख 28-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री मोहम्मद कयूम पुत्र हबीब हुसैन, निवासी म0 नं0 364/3, गुन्नू घाट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र श्री मोहम्मद कयूम पुत्र हबीब हुसैन, निवासी म0 नं0 364/3, गुन्नू घाट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 05-06-1968 है, जो नगर परिषद् नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। 684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2021/13 वैशाख, 1943 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 03-05-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री मोहम्मद कयूम पुत्र श्री हबीब हुसैन की जन्म तिथि दिनांक 05-06-1968 को नगर परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री दलबीर सिंह खालसा पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, निवासी म0 नं0 323/1, नजदीक एस0वी0एन0 स्कूल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र श्री दलबीर सिंह खालसा पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, निवासी म0 नं0 323/1, नजदीक एस0वी0एन0 स्कूल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पुत्र श्री बलप्रीत सिंह खालसा पुत्र श्री दलबीर सिंह खालसा की जन्म तिथि 21-03-2001 है, जो नगर परिषद् नाहन में दर्ज नहीं है । जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 03-05-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री बलप्रीत सिंह खालसा पुत्र श्री दलबीर सिंह खालसा की जन्म तिथि दिनांक 21-03-2001 नगर परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री मोहम्मद याकूब पुत्र श्री हबीब हुसैन, निवासी म0नं0 365/3, गुन्नू घाट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2021/13 वैशाख, 1943अदालती इश्तहार
प्रार्थना-पत्र श्री मोहम्मद याकूब पुत्र श्री हबीब हुसैन, निवासी म0 नं0 365/3, गुन्नू घाट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 05-06-1953 है, जो नगर परिषद् नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 03-05-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री मोहम्मद याकूब पुत्र श्री हबीब हुसैन की जन्म तिथि दिनांक 05-06-1953 नगर परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री सईद खान पुत्र मुस्तफा निवासी, म0 नं0 397/3, खान कॉटेज, शिमला रोड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र सईद खान पुत्र मुस्तफा निवासी, म0 नं0 397/3, खान कॉटेज, शिमला रोड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 21-11-1952 है, जो नगर परिषद् नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 03-05-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री सईद खान पुत्र श्री मुस्तफा की जन्म तिथि दिनांक 21-11-1952 नगर परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2021/13 वैशाख, 1943
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री दलबीर सिंह खालसा पुत्र श्री त्रिलोक सिंह , निवासी म0 नं0 323/1, नजदीक एस0वी0एन0 स्कूल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र श्री दलबीर सिंह खालसा पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, निवासी म0 नं0 323/1, नजदीक एस0वी0एन0 स्कूल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पुत्र श्री मनमीत सिंह खालसा की जन्म तिथि 23-11-1998 है, जो नगर परिषद् नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03-05-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री मनमीत सिंह खालसा पुत्र श्री दलबीर सिंह खालसा की जन्म तिथि दिनांक 23-11-1998 नगर परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री मोहम्मद अली पुत्र श्री हबीब हुसैन, निवासी म0 नं0 101/3, गुन्नू घाट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र श्री मोहम्द अली पुत्र श्री हबीब हुसैन, निवासी म0 नं0 101/3, गुन्नू घाट, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 21-03-1960 है, जो नगर परिषद् नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 03-05-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री मोहम्मद अली पुत्र श्री हबीब हुसैन की जन्म तिथि दिनांक 21-03-1960 नगर परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2021/13 वैशाख, 1943 आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री बलविन्दर सैनी पुत्र स्व0 श्री देश राज सैनी, निवासी म0 नं0 164/10, नजदीक बस स्टैंड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
अदालती इश्तहार
प्रार्थना-पत्र बलविन्दर श्री सैनी पुत्र स्व0 श्री देश राज सैनी, निवासी म0नं0 164/10, नजदीक बस स्टैंड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी पुत्री सविता सैनी की जन्म तिथि 02-08-1998 है, जो नगर परिषद् नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 03-05-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त सविता सैनी पुत्री श्री बलविन्दर सैनी की जन्म तिथि दिनांक 02-08-1998 नगर परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री बलविन्दर सैनी पुत्र स्व0 श्री देश राज सैनी, निवासी म0 नं0 164/10, नजदीक बस स्टैंड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
अदालती इश्तहार
प्रार्थना-पत्र श्री बलविन्दर सैनी पुत्र स्व0 श्री देश राज सैनी, निवासी म0 न0 164/10, नजदीक बस स्टैंड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनके पुत्र श्री मोहित सैनी की जन्म तिथि 10-02-2003 है जो नगर परिषद् नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। 688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2021/13 वैशाख, 1943 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 03-05-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री मोहित सैनी पुत्र श्री बलविन्दर सैनी की जन्म तिथि दिनांक 10-02-2003 नगर परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री सुरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रवि दत, निवासी म0 नं30 444/2, रानी का बाग नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रवि दत, निवासी म0 नं0 444/2, रानी का बाग नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी पुत्री कोमल शर्मा की जन्म तिथि दिनांक 22-09-1996 है जो नगर परिषद् नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 03-05-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त कोमल शर्मा पुत्री श्री सुरेन्द्र शर्मा की जन्म तिथि दिनांक 22-09-1996 नगर परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 01-04-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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Before Shri Manmohan Jishtu, Executive Magistrate-cum-Tehsildar, Kasauli,
District Solan, Himachal Pradesh
Date of Institution Case No. 03/2020
16-12-2020 Sh. Amit Kumar s/o Shri Ashok Kumar, r/ o Dhar Ki Ber, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, . .Applicant. District Solan, Himachal Pradesh689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2021/13 वैशाख, 1943 Versus General Public
. .Respondent.
Application under section 8(4) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996.
Amit Kumar s/o Sh. Ashok Kumar, r/o Dhar Ki Ber, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved before the undersigned to take necessary action as per H. P. Rrgistration of Marriage Act, alongwith affidavits stating therein that their marriage was solemnized on 22-01-2017 at Village Dhar Ki Ber, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh as per Hindu rites but the marriage could not registered in the records of Gram Panchayat Dharampur within stipulated period.
Hence he has prayed for passing necessary orders to the Secretary Gram Panchayat Dharampur, for entering the same in the marriage register of Gram Panchayat Dharampur. The applicant produced Smt. Neha d/o Sh. Purn Chand, r/o H.No. 18, Shanti Nagar, Ambala Cant, Hariyana and Smt. Madhu w/o Late Sh. Ashok Kumar, r/o Dhar Ki Ber, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P. as independent witnesses, whose statement were recorded and placed on case file.
Given under my hand and seal of the court on this 3rd day of March, 2021.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).
690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2021/13 वैशाख, 1943नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है