राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 07 जून, 2021/17 ज्येष्ठ, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवंंंं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 07 अप्रैल, 2021
संख्याः एस जे ई-ए0 एफ0 (2)-3/2015.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों को प्रदान करने के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाने, पारदर्शिता और दक्षता लाने और हिताधिकारियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में किसी की पहचान 30—राजपत्र/2021-07-06-2021 (897) 898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2021/17 ज्येष्ठ, 1943 साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर प्रत्यक्षतः उन्हें हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात्् विभाग कहा गया है) निर्धन महिलाओं को अपनी जीविका अर्जित करने के आशय से स्वयं का अपना कारबार-व्यापार, लघु उद्योग स्थापित करने हेतु असिस्टैंस टू वीमैन फॉर सेल्फ एम्पलॉयमैण्ट टू वीमैन रूल्ज, 2005 के अधीन विरचित असिस्टैंस टू वीमैन फॉर सैल्फ एम्पलॉयमैण्ट स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात्् 'स्कीम' कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है। सहायता ऐसी महिला/महिलाओं को दी जाएगी जिसके/जिनके कुटुम्ब की समस्त स्त्रोताें से आय 35000/-रुपए प्रतिवर्ष से अनधिक हो, जिन्हें निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्् 'कार्यान्वयन अभिकरण' कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। स्कीम के अन्तर्गत 5000/-रुपए जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है की वित्तीय सहायता उन महिलाओं, जिनकी वार्षिक आय 35000 रुपए से अनधिक हो, को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्वान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;
उपर्युक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत होने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियाें, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) जिसे इसमें इसके पश्चात्् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 7 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात््ः-
(1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि को आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
(2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वॉँछा रखने वाला कोई व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए अभ्यावेशित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के अभ्यावेशन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु यह तब जबकि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र ख्सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) वैवसाइट www uidai. gov.in पर उपलब्ध है, पर जाएगा ।
(3) आधार (नामांकन और अद््यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे हिताधिकारियाें, जिनका अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं हुआ है, के लिए आधार अभ्यावेशन सुविधाएं प्रस्थापित करना अपेक्षित है और यदि सम्बन्धित खण्ड या तालुका या तहसील में अभी तक कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू. आई. डी. ए. आई.) के वर्तमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं यू. आई. डी. ए. आई. रजिस्ट्रार के रूप में सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार समनुदेशित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात््ः- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है तो उसकी आधार अभ्यावेशन पहचान पर्ची; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात््.--
(i) फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या899 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2021/17 ज्येष्ठ, 1943 (ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए. एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) किसान फोटो पासबुक ;या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान वाला प्रमाण-पत्र; या
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक हिताधिकारियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि हिताधिकारियों को उक्त अपेक्षाओं के सम्बन्ध में उन्हें जागरूक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।
3. उन समस्त मामलों में जहाँ हिताधिकारियों के खराब बायोेमैट्रिक्स के या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन असफल रहता है तो निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृृत की जाएगी, अर्थात््ः-- (क) खराब उंगली छाप क्वालिटी की दशा में आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण प्रसुविधाएं प्रमाणीकरण के लिए अंगीकृृत की जाएंगी तद््द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाएं प्रदान करने हेतु उंगली छाप प्रमाणन सहित आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण की प्रसुविधा की व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) यदि उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं है तो, जहां कहीं भी साध्य और अनुज्ञेय हो, यथास्थिति, एक बार आधार पासवर्ड द्वारा या सीमित समय विधिमान्यता सहित एक बार समय आधारित पासवर्ड सहित प्रस्थापित किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एक बार आधार पासवर्ड या एक बार समय आधारित एक बार पासवर्ड प्रमाणीकरण सम्भव नहीं है तो, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जाएंगी, जिसकी प्रामाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएंगी और तुरन्त प्रत्युत्तर कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानाें पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के आशय से कि कोई वास्तविक लाभार्थी स्कीम के अधीन उनको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से डी0बी0 टी0 900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2021/17 ज्येष्ठ, 1943 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन, तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।
5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)।
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MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA
NOTIFICATION
Dated, the 02nd June, 2021
No. MCS/ADC/1610/Mu.-2019/2021-1358.—Whereas, a proposal for declaration of public path from Er. B.S. Chauhan House to Sh. Bhim Singh Chauhan House passing through Khasra No.1615/533, 1616/533, 1626/548 and 1627/548 situated in Mohal Kareru, Tehsil, Shimla (Urban), District Shimla, H.P. having length of 175.50 Meter and width of 3.00 Meter was issued vide Public Notice No. ननिशि/स.आ./1610. मु./2019-3260 dated 19-07-2019 for inviting objections from the affected persons within one month from the date of issue of the said Public Notice.
And whereas, the objections received from Er. B.S. Chauhan and Sh. Pawan Kumar within the stipulated period have been considered and disposed of by the Commissioner, Municipal Corporation Shimla vide Order No.MCS/1344/Comm./2014-2030 dated 25-06-2020.
And whereas, the Appeal No.1-S/14 of 2020 filed by Sh. Pawan Kumar before the Court of Ld. District Judge-cum-Special Judge (CBI) Shimla under Section 253 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act against the order passed by the Commissioner, Municipal Corporation Shimla on dated 25-06-2020 has been dismissed and the order passed by the Commissioner, Municipal Corporation Shimla vide No.MCS/1344/Comm./2014-2030 dated 25-06-2020 has been confirmed by the Additional District Judge-cum-Special Judge (CBI) Shimla.
Now therefore, the undersigned in exercise of the powers conferred upon me by Section 226(1) of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, I, Ashish Kohli, HAS, Commissioner, Municipal Corporation, Shimla hereby declare Public Path from Er. B.S. Chauhan House to Sh. Bhim Singh Chauhan House passing through Khasra No.1615/533, 1616/533, 1626/548 and 1627/548 having length of 175.50 Meter and width of 3.00 Meter situated in Mohal Kareru, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla, HP in the large Public interest.
By order, Sd/- Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
901 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2021/17 ज्येष्ठ, 1943पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 15 अक्तूबर, 2020
संख्याः पीसीएच-एचए (3)4/2007-II.--क्योंकि विभाग में जिला कांगड़ा के विकास खण्ड सुलह, की ग्राम सभा गदियाड़ा का नाम संशोधित कर रंझू-गदियाड़ा किए जाने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है, अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, जिला कांगड़ा के विकास खण्ड सुलह की ग्राम सभा गदियाड़ा के नाम को संशोधित कर रंझू-गदियाड़ा करने हेतु प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला कांगड़ा के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;
यदि ग्राम सभा गदियाड़ा के नाम में संशोधन करने के उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनाें की अवधि के भीतर उपायुक्त कांगड़ा को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला कांगड़ा, विकास खण्ड सुलह की नव सृजित ग्राम सभा गदियाड़ा के नाम में संशोधन के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला कांगड़ा की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2021
तारीख पेशी : 23-05-2021 विना देवी पत्नि श्री शिवदयाल, निवासी गांव/मुहल्ला वनियाग, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत उटीप
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु दर्ज करने बारा।
प्रार्थिया वीना देवी पत्नि शिवदयाल, निवासी गांव/मुहल्ला वनियाग, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके लड़के रोहित की जन्म तिथि 12-11-2015 है, लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय में दर्ज न हुई है। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया वीना देवी पत्नि शिवदयाल, निवासी गांव/मुहल्ला वनियाग, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के लड़के की 902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2021/17 ज्येष्ठ, 1943 जन्म तिथि 12-11-2015 को ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला के अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के लड़के की जन्म तिथि 12-11-2015 ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 06-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2021
तारीख पेशी : 23-05-2021 साक्षी पुत्री विक्रम सिंह, निवासी गांव/मुहल्ला हलेल, परगना कड़ेड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत वक्तपुर
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु दर्ज करने बारा।
प्रार्थिया साक्षी पुत्री विक्रम सिंह, निवासी गांव/मुहल्ला हलेल, परगना कड़ेड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 27-10-2002 है, लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत रठियार, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय में दर्ज न हुई है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया साक्षी पुत्री विक्रम सिंह, निवासी गांव/मुहल्ला हलेल, परगना कड़ेड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 27-10-2002 को ग्राम पंचायत वक्तपुर, विकास खण्ड मैहला के अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 27-10-2002 ग्राम पंचायत वक्तपुर, विकास खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 23-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।903 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2021/17 ज्येष्ठ, 1943 Before the Court of Sh. Mohan Singh, Executive Magistrate (Naib Tehsildar),
Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.)
File No. Date of Institution Date of Decision 25-06-2021 13/2021 22-02-2021
Reena w/o Sh. Bhagat Singh, r/o Village Bayar, P.O. Tilli, Tehsil Sadar, District Mandi . . Applicants. (H.P.)
Versus
General Public
Application under section 13 (3) of Birth and Death Act, 1969.
Reena w/o Sh. Bhagat Singh, r/o Village Bayar, P.O. Tilli, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) has filed an application stating therein that the name of her daughter namely Kashish has born on 13-07-2007, Diksha born on 07-12-2008 and her son namely Yuvraj has born on 13-07-2011 but they could not enter their birth date in the birth and death register of Gram Panchayat Tilli, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.). Hence, these date of births may kindly be entered in the Panchayat record of Gram Panchayat Tilli, Tehsil Sadar, Distt. Mandi.
In support of the application the applicant has attached copy of report of Addl. District Registrar Birth and Death Medical Officer of Health Mandi, Disttict Mandi, H.P. with other relevant documents. For the confirmation of the claim/ application this proclamation is issued to the General Public with the contents that if anybody has any objection regarding this correction he/she/they can file the objection or appear in person in my court on or before 25-06-2021 failing which ex parte proceeding shall be taken and no objection will be entertained and order to correct the entries in possession column will be issued accordingly.
Given under my hand and seal of the court today this 24th day of February, 2021.
Seal.
MOHAN SINGH (NT), Executive Magistrate, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
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In the Court of Sh. Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Smt. Archna w/o Sh. Ashok Kumar, r/o House No. 6, Near Govt. Sr. Sec. School, Lalpani, Shimla, Tehsil and District Shimla (H.P.)
. . Applicant.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Smt. Archna w/o Sh. Ashok Kumar, r/o House No. 6, Near Govt. Sr. Sec. School, Lalpani, Shimla,Tehsil and District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for904 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2021/17 ज्येष्ठ, 1943 registration of date of birth of her son namely KRISH RAJ (DOB-17-06-2011) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.
Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 3rd March, 2021.
Seal.
MANJEET SHARMA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).
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In the Court of Sh. Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Sh. Surinder Pal Bhatia s/o Late Sh. Kartara Ram, r/o Bhatia Lodge, Kainth Estate Phagli, Shimla, Tehsil and District Shimla (H.P.)
. . Applicant.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Surinder Pal Bhatia s/o Late Sh. Kartara Ram, r/o Bhatia Lodge, Kainth Estate Phagli, Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of my Mother Smt. Manso Devi (DOB-19-06-2018) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.
Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 30th April, 2021.
Seal.
MANJEET SHARMA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है