राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 16 जून, 2021/26 ज्येष्ठ, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 जून, 2021
संख्या टी.पी.टी.-एफ.(10)-1/2015.--हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) प्रारूप नियम, 2021 को इस विभाग की समसंख्यंक अधिसूचना तारीख 22-04-2021 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 36—राजपत्र/2021-16-06-2021 (985) 986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2021/26 ज्येष्ठ, 1943 अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 के उपबन्धों के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार, तद्द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से आक्षेप और सुझाव आमंन्त्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया था और जिसे राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 28-04-2021 को प्रकाशित किया गया था;
और राज्य सरकार को नियत अवधि के भीतर कोई आक्षेप/सुझाव, प्राप्त नहीं हुआ है/हुए हैं;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 के साथ पठित धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5-24/88-टी.पी.टी.-III तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियम, 2021 है।
2. नियम 169 का अन्तःस्थापन.--हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 168 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--
"169 ध्वज़ (फ्लैग) का प्रयोग.--सुभिन्न ध्वज़ (फ्लैग्ज) का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत किन्हीं उच्च पदस्थों या अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले यानों से अन्यथा किसी मोटर यान पर ऐसा ध्वज़ (फ्लैग) या ध्वज़ छड़ (फ्लैग रॉड) प्रदर्शित नहीं की जाएगी।"।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-F(10)-1/2015 dated
15-06-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th June, 2021
No.TPT-F(10)-1/2015.—WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2021 were notified vide this department notification of even number dated 22-04-2021 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, on 28-04-2021 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby, as required under the provisions of section 212 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 59 of 1988);
AND WHEREAS, no objection(s) and suggestion(s) have been received within the stipulated period by the State Government;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 111 read with section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act. No 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, notified vide this department notification No. 5-24/88-TPT-III, dated 12th July, 1999 and published in the Rajpatra (Extra-Ordinary), Himachal Pradesh dated 27th July, 1999, namely:—
987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2021/26 ज्येष्ठ, 19431. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2021.
2. Insertion of rule 169.—In the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, after rule 168 the following rule shall be inserted, namely:—
"169. Use of flag.—No motor vehicle other than the vehicle used by dignitaries or officers authorized by the Central Government or Government of Himachal Pradesh to use distinctive flags, shall display such flags or flag rods.".
By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Transport).
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LAW DEPARTMENT
NOTICE
Shimla-2, the 11th June, 2021
No. LLR-E(9)-9/2018-Leg.—Whereas, Shri Pardeep Kumar, Advocate s/o Sh. Roshan Lal, r/o V.&P.O. Passu Pantehar, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Kangra of District Kangra under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.
Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg., dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Kangra of District Kangra.
(Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English) to the Government of Himachal Pradesh.
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 08/CET/2020 केस दायर ः 07-10-2020 श्रीमती रामकली पत्नी श्री किशन सिंह पुत्र श्री अजीत लाल, निवासी ग्राम बदाह फाटी बल्ह कोठी महाराजा, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2021/26 ज्येष्ठ, 1943 विषय.-- दरख्वास्त बराए राजस्व अभिलेख में जाती दर्ज करने बारे।
उपरोक्त विषय पर श्रीमती रामकली पत्नी श्री किशन सिंह पुत्र श्री अजीत लाल, निवासी ग्राम बदाह फाटी बल्ह कोठी महाराजा, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने दिनांक 03-02-2020 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में राजस्व रिकार्ड में जाति दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है, जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु क्षे0 कानूनगो कुल्लू को प्रेषित किया था, जिसकी रिपोर्ट कानूनगो कुल्लू व पटवारी हल्का ढालपुर से दिनांक 12-02-2020 को प्राप्त हो चुकी है। जिसके अनुसार प्रार्थिया श्रीमती रामकली पुत्री साईं चमार (अ0 जा0) से संबंध रखती है। प्रार्थिया ने दिनांक 08-04-2021 कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू द्वारा दिनांक 31-10-2009 को जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया । जिसके अनुसार प्रार्थिया चमार जाति से सम्बन्ध रखती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती रामकली पत्नी श्री किशन सिंह की जाति दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में श्रीमती रामकली पत्नी श्री किशन सिंह की जाति दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।
आज दिनांक 08-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 01/NCT/2021 केस दायर ः 20-03-2021 1. श्रीमती जीवन बाला दास पत्नी श्री सुधीर सिंह, हाल निवासी रायसन, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। 2. श्री परदेसी दास पुत्र श्री सुधीर सिंह, हाल निवासी रायसन, तहसील व जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-- दरख्वास्त बराए प्रार्थीगण के पति व पिता के नाम दुरुस्ती करने बारे।
उपरोक्त विषय पर प्रार्थीगण ने दिनांक 12-01-2021 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है, जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु क्षे0 कानूनगो रायसन को प्रेषित किया था, जिसकी रिपोर्ट कानूनगो रायसन व पटवारी हल्का रायसन से दिनांक 22-02-2021 को प्राप्त हो चुकी है। जिसके अनुसार प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम आधार कार्ड में सुदेश दास दर्ज है, का दुरूस्त नाम सुधीर सिंह है, को सही दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2021/26 ज्येष्ठ, 1943 उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो प्रार्थीगण के पति व पिता का सही नाम सुदेश दास उर्फ सुधीर सिंह दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।
आज दिनांक 05-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 04/CT/2020 केस दायर ः 05-03-2020 तारीख पेशी : 07-05-2021 श्री कर्म चन्द पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मी कान्त, निवासी वार्ड नं0 08 ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-- दरख्वास्त बराए राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करने बारे।
उपरोक्त विषय पर श्री कर्म चन्द पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मी कान्त, निवासी वार्ड नं0 08 ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने दिनांक 15-03-2018 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है, जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु क्षे0 कानूनगो कुल्लू को प्रेषित किया था, जिसकी रिपोर्ट क्षे0 कानूनगो कुल्लू व पटवारी हल्का ढालपुर से दिनांक 11-04-2018 को प्राप्त हो चुकी है। जिसके अनुसार प्रार्थी का खसरा नं0 120/1 में वर्तमान में एक पुराना मकान तामीर है जिस पर कर्म चन्द पुत्र लक्ष्मी कान्त का कब्जा है जिस में पूर्व में जरायत विभाग का दफ्तर मौजूद था। जरायत विभाग की वखाना कागजात बतौर ताबेमर्जी साल 1966-67 से चला आ रहा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री कर्म चन्द पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मी कान्त व वखानाकाश्त मकबूजा महकमा जरायत ताबेमर्जी राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।
आज दिनांक 08-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2021/26 ज्येष्ठ, 1943 ब अदालत श्री देवी चंद, सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री बुद्वी सिंह पुत्र स्व0 श्री भगत राम, निवासी ग्राम वार्ड नं0-8, रचौली, डाकघर रचौली, तहसील . . वादी रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती ) सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वाका चक कस्बा बाजार रामपुर, द्वितीय के बारे पटवार वृत्त रचौली, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त नाम दुरुस्ती हमारे समक्ष फरीक अब्बल श्री बुधी सिंह पुत्र स्व0 श्री भगत राम, निवासी ग्राम रचौली, डा0 रामपुर, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र के साथ इस आशय से प्रार्थी के पिता का नाम मुताबिक आधार में बुद्धि सिंह स्व0 श्री भगत राम सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व रिकार्ड के वाका चक कस्बा बाजार रामपुर द्वितीय के खाना मालिक में बुद्धि सिंह स्व0 श्री मंगत राम दर्ज है जोकि सही न है। पुष्टि हेतु वादी ने आधार व छायाप्रति जमाबंदी 1881-82 कस्बा बाजार रामपुर की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हैै। वादी अपने पिता का नाम उपरोक्त राजस्व रिकार्ड के वाका कस्बा बाजार रामपुर द्वितीय में मंगत राम के स्थान पर भगत राम दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वादी के पिता का नाम वाका चक कस्बा बाजार रामपुर द्वितिय के माल कागजात में भगत राम उर्फ मंगत राम दुरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-06-2021 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 20-05-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवा चंद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री नवल किशोर पुत्र श्री नित्या दत्त, निवासी ग्राम चौकी, डाकघर खुन, तहसील आनी, जिला कुल्लू . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थी आम जनता991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2021/26 ज्येष्ठ, 1943 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारा।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री नवल किशोर पुत्र स्व0 श्री नित्या दत्त, निवासी ग्राम चौकी, डाकघर खुन, तहसील आनी, जिला कुल्लू हि0 प्र0 ने शपथ-पत्र मय अन्य सम्बन्धित कागजात सहित इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके इकलौते पुत्र स्व0 हर्ष की मुकाम बजीर बावडी (रामपुर) के पास दिनांक 02-11-2020 को अचानक मोटरसाईकल दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हो गई। प्रार्थी ने शपथ पत्र में जिक्र किया है कि उसे इस बात की कोई जानकारी न थी कि दुर्घटना के पश्चात, मृत्यु की प्रविष्टी स्थानीय ग्राम पंचायत में दर्ज किया जाना है प्रार्थी अज्ञानतावश अपने मृतक पुत्र की मृत्यु का पंजीकरण पंजीकृत नहीं करवा सका, इसलिए प्रार्थी ग्राम पंचायत शिंगला के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर/रिकार्ड में अपने मृतक पुत्र की मृत्यु का पंजीकरण करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण/आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत शिंगला में पंजीकृत करने बारे उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन दिनांक 23-06-2021 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज स्वीकार नही होगा तथा नियमानुसार सम्बन्धित पंचायत को मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 20-05-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्ष्रित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (ह0 प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Nisha Devi w/o Shri Avineesh Kumar, VPO Chanour, Tehsil Dada Siba, District Kangra (H.P.) declare that my name wrongly entered in my son Ayush birth record as Nisha whereas my correct name is Nisha Devi, Concerned not.
NISHA DEVI,
w/o Shri Avineesh Kumar,
VPO Chanour, Tehsil Dada Siba, District Kangra (H.P.).
992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2021/26 ज्येष्ठ, 1943नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है