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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 59, 17 July 2021

Published 17 July 2021

Gazette no.
59
Gazetteid
59/GAZETTE/2021-17/07/2021
Identifier
in.gazette.himachal.2021-07-17.59_gazette_2021-17_07_2021
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

जल शक्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 मार्च, 2021

संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच) 1-32/2019-कुल्लू,.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव रैला, तहसील बंजार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में उठाऊ पेयजल योजना रैला केे पम्प हाउस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित 59—राजपत्र/2021-17-07-2021 (1595) 1596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उठाऊ पेयजल योजना रैला केे पम्प हाउस के निर्माण, तहसील बंजार, जिला कुल्लू के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत दिनांक 08-01-2020 को जारी की गई व धारा-19 के उपबन्धोa के अन्तर्गत दिनांक 28-02-2021 तक अधिसूचना जारी की जानी थी।

3. भू-अर्जन अधिनियम की धारा-19 के तहत अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया जारी थी परन्तु प्रक्रिया कोविद-19 पेनडेमिक के कारण तय सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी और निर्धारित एक वर्ष की अवधि दिनांक 28-02-2021 को समाप्त हो गई।

4. यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उपरोक्त कारणों को उचित मानते हुए अधिसूचना की निर्धारित तिथि को उक्त अधिनियम की धारा-19 के नीचे दिये गये परन्तुक के तहत अधिसूचना की तिथि को दिनांक 28-02-2021 से एक वर्ष आगे बढ़ाने में सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, जिला कुल्लू को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

6. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जिला कुल्लू के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिल़ा तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघे/बीस्वे में
कुल्लू बंजार रैला 4923/4615/2466/1 00-15-06

7. यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार के इ-राजपत्र में अपलोड कर दी गई है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- सचिव (जल शक्ति विभाग)।

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 जुलाई, 2021

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-4/2021.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

1597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

वन परिक्षेत्रः पालमपुर वन मण्डलः पालमपुर तहसील : धीरा जिलाः कांगड़ा

क्रम स ख्या ं नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित वन में ं परिवर्तित किया जाना अपेक्षित ह ै हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम खसरा नम्बर ह ै क्टेयर में क्षेत्रफल म ुख्य सीमाएं
1. 140 खजूरखोला 1. खतीन 108 2 . मकरेहड़ 169 3 . चौम्बू 116 381, 382, 383, 385/1, 386, 389, 390/1 कित्ता . . 7 5 44/1, 754, 1337/1, 1342, 1343, 1356/1, 1356/2 कित्ता . . 7 9 85, 986, 994/1, 1018, 1019, 1020, 1072/1025, 1027/1, 1028/1, 1029/1, 1060, 1073/1069/1 . . 12 कित्ता 19-84-97 6 2-76-77 1 9-54-14 उत्तर.- डी0पी0एफ0 जामन नाला। दक्षिण.- रकबा महाल मकरेहड़। प र्व.- ू सीमा चकवन खोली एवं रकवा महाल खतीन। पश्चिम.- सीमा महाल गदियाडा एवं रकबा महाल चौम्बू।
कुल कित्ता . . 26 102-15-88
2. 141 ब ू हलानौवांँ 1 बूहलानौवांँ 146 2 . भाटी 148 245/1, 246/1, 658/1, 659/1, 661/1, 1046/1, 1082/1 कित्ता . . 7 7 84/1, 786, 970/1, 974/1, 2013/975/1, 976, 2009/1 कित्ता . . 7 17-69-27 1 7-87-77 उत्तरः- रकबा महाल भाटी। दक्षिणः- सीमा महाल थलयाल ब हली। ू पूर्वः- सीमा महाल ललेहड़ एवं थलयाल उपरली (खड्‌ड)। पश्चिमः- रकबा महाल भाटी एवं ब हला नौवाँ । ू
कुल कित्ता . .14 35-57-04
3. 142 भाटी 1. भाटी 148 2 . उपरला नौवाँ 149 241/1 4 17, 419/1 कित्ता . . 2 3-91-47 1 -63-52 उत्तरः- सीमा महाल बरसोला। दक्षिणः- मलकीयती रकबा भाटी। पूर्वः- सीमा महाल ठेहडी़। पश्चिमः- रकबा महाल भाटी एवं उपरला नौवाँ।
कुल कित्ता . .3 5-54-99
4. 143 चौडी दा लाहड़ 1. चौडी दा लाहड 143 2 . क्यारा 145 1609, 1645, 1646, 1647, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721 कित्ता . . 10 8 2 34-20-92 9 -45-98 उत्तरः- रकबा महाल क्यारा। दक्षिणः- सीमा महाल घराणा। पूर्वः- सीमा महाल भटका। पश्चिमः- रकबा महाल चौडी दा लाहड़।
कुल कित्ता . .11 43-66-90
5. 144 उपरला नौवॉँ उपरला नौवॉं 149 75, 77, 87/1, 89/1, 90, 712/1, 714 ि कत्ता . . 7 25-69-95 उत्तरः- सीम महाल बरसोला (खड्‌ड)। दक्षिणः- लाहड छलैना (खड्‌ड)। प ूर्वः- रकबा महाल हजा। पश्चिमः- यथोपरि।
6. 145 रझूं द्वितीय 1. मंगेहड़ 167 2 . वरेहड़ 168 3 . रझूंखास 164 529/1/1, 672/1, 745, 1540, 1556/1, 1557/1, 1559, 1565/1525/1, 1526 कित्ता . . 9 4 60/1, 1214/1, 2223/1323/1, 1607/1, 1608/1, 1857, 1858, 1861,1862,1871, 1871/1/1, 1892, 1898, 1953/1,1954, 1957, 2033, 2034/1, 2049, 2050/1 कित्ता . . 20 1 75, 1103/462, 479/1, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 492, 493, 1109/1060/1, 1063/1, 1075/1, 1076, 1077, 1104/1078, 1106/1078, 1107/1078/1 कित्ता . . 20 19-14-37 1 2-92-51 6 1-20-09 उत्तरः- रकबा महाल बरेहड़। दक्षिणः- सीमा महाल पीरा डगाहण एवं गुई । ं प ू र्वः- सीमा महाल खोली एवं चलेहड़। पश्चिमः- रकबा महाल हजा (मगेहड़, वरेहड़ एवं रझूँ खास)।
कुल कित्ता . .49 93-26-97
7. 146 होड़ा 1. वाह 120 2 . होड़ा 162 56, 117/1, 128/1, 1395/1, 1396, 1397/1, 1404, 1405/1 कित्ता . . 8 1 0/1, 22/1, 23, 25/1, 26/1, 27/1, 33/1 कित्ता . . 7 19-01-00 9 -03-66 उत्तर ः-सीमा महाल हरड़ी एवं नाला। दक्षिणः- सीमा महाल लाहड़ ठाकरां एवं चीडन। प ूर्वः- रकबा महाल वाह एवं होड़ा। पश्चिमः- सीमा महाल जलोट एवं सिम्बल लाहड़।
कुल कित्ता . .15 28-04-66
8. 157 झुम्बलाहड़ डगाहण 159 1528/5/1, 1532/468/1, 1536/478/1 ि कत्ता . . 3 14-62-84 उत्तरः- सराली खड्‌ड एवं रझूं खास। दक्षिणः- नाला प ूर्वः- रकबा महाल हजा। पश्चिमः- सीमा महाल पीरा।
9. 158 कुशमाण्डा डगाहण 159 1092/1, 1315/1, 1420, 1422, 1450/1, 1486/1, 1487 ि कत्ता . . 7 13-66-11 उत्तरः- मन्दिर डगाहण। दक्षिणः- सीमा महाल घराणू एवं अलसेहड़। पूर्वः- सीमा महाल धलेरा। पश्चिमः- रास्ता पनयाली से बहला।
10. 160 बुरखड़- पनापर- द्वितीय चकबन 179 10 14-58-91 उत्तरः- सीमा महाल खोली। दक्षिणः- सीमा महाल गगल खास। पूर्वः- क ुहल। पश्चिमः- सीमा महाल खोली।
11. 161 पनापर- प्रथम 1.जोल 107 2 . चकवन 179 3 . खोली 180 260, 262, 267, 268, 269, 287, 363, 424 कित्ता . . 8 2 , 6/1 कित्ता . . 2 2 /1, 217/1, 542/1, 549/1, 612, 613, 620 कित्ता . . 7 8-17-42 4 3-88-64 1 0-44-29 उत्तरः- सीमा महाल खतीहण। दक्षिणः- सीमा महाल चकवन गगल। पूर्वः- डी0पी0एफ0 पनापर। पश्चिमः- डीपीएफ चकवन पनापर।
कुल कित्ता . .17 62-50-35
12. 185 भटकाटिब्बी भटका 144 1459/1 12-56-27 उत्तरः- रकबा महाल हजा। दक्षिणः- सीमा महाल घराणा। पूर्वः- सीमा महाल द्रमण। पश्चिमः- सीमा महाल दा चौड़ी लाहड़।
13. 195 राख 1. राख 136 2 . गंगोटी 137 3/1, 5 कित्ता = 2 2 , 4 कित्ता = 2 8-73-49 3 -10-92 उत्तरः- मलकीयती रकबा (प्राइवेट भूमि) महाल राख एवं खड्‌ड। दक्षिणः- मजरुआ रकबा महाल हजा। प ूर्वः- रकबा महाल हजा। पश्चिमः-सीमा महाल खरैना।
कुल कित्ता . .4 11-84-41
1598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

1600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 वन परिक्षेत्रः पालमपुर वन मण्डलः पालमपुर तहसील : पालमपुर जिलाः कांगड़ा

क्रम स ख्या ं नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित वन में ं परिवर्तित किया जाना अपेक्षित ह ै हदबस्त संख्या सहित महाल का नाम खसरा नम्बर ह ै क्टेयर में क्षेत्रफल म ुख्य सीमाएं
14. 147 अरला अरला 203 1437/1, 1936, 2008/1940, 2016/1941, 2017/1941/1, 1967, 1968, 1970, 1971 कित्ता . . 9 24-36-50 उत्तरः- मण्डी- पठानकोट सड़क। दक्षिणः- सीमा महाल सलोह। प व ू र् ः- रायपुर टी0 इस्टेट एवं सड़क। पश्चिमः-रकबा महाल हजा एवं नाला।
15. 148 बिन्ध शामलातदेह 811 1, 2, 4, 7, 9, 39, 40/1, 42, 46, 48, 61, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113 कित्ता . . 32 3311-97-44 उत्तरः- सीमा उप तहसील होली, तहसील भरमौर। दक्षिणः- सीमा महाल भटारका, बोहल एवं क ुलाणी। प व ू र् ः- आवा खड्‌ड। पश्चिमः- न्यूगल खड्‌ड।
16. 149 बन्दला सुरड़ 222 32/1, 53/1, 55, 56/1, 57, 120/97/1, 107/99/1, 100, 101/1 ि कत्ता . . 9 95-27-52 उत्तरः- रकबा महाल सुरड़। दक्षिणः- सीमा महाल चोरनाली एवं रकबा रक्षा विभाग। प ूर्वः- सीमा महाल लहंगा। पश्चिमः-रकबा वनमाफी महाल सुरड़।
17. 184 लुलाणी लुलाणी 74 1, 2, 3, 11, 14, 21, 29, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 434/91/1, 187, 189, 190, 191,192, 195/1, 196, 200, 219, 220, 221, 226, 429 ि कत्ता . . 28 135-69-41 उत्तरः- सीमा महाल सेठूनाल। दक्षिणः- थला पारला। प ूर्वः- अवा खड्‌ड। पश्चिमः-रकबा वन माफी महाल सुरड़।
18. 189 थलाओरला थलाओरला 76 98, 106, 112/1, 113, 409/396/1, 397, 398, 399 ि कत्ता . . 8 13-80-00 उत्तरः- रकबा महाल हजा। दक्षिणः- यथोपरि। प ूर्वः- सीमा थला पारला। पश्चिमः-सीमा महाल मलाहन्ता एवं दरोगणु़।
19. 190 रजनाली- द्रमण 1.रजनाली 88 6, 67, 151, 152/1, 154 कित्ता . . 5 8-90-95 उत्तरः- नाला। दक्षिणः- सीमा महाल भगोटला।
2 .द्रमण 89 5 2 1-53-88 प ूर्वः- यथोपरि। पश्चिमः-रकबा महाल रजनाली।
कुल कित्ता . . 6 30-44-83
20. 191 रजनाली- सकोहता रजनाली 88 204/1, 204/1, 256/1/1, 433 ि कत्ता . . 4 9-73-48 उत्तरः- सीमा महाल मरेरी एवं डोडण खोला। दक्षिणः- कुहल भगोटला। प ूर्वः- सीमा महाल कथैना। पश्चिमः-नाला
21. 192 सुकैड़ी सुकैड़ी 72 62/1, 174/1, 364/1, 520/1, 521/1 ि कत्ता . . 5 29-56-09 उत्तरः- सीमा महाल सेठूनाल। दक्षिणः- रकबा देह हजा। प ूर्वः- सीमा महाल सेठूनाल। पश्चिमः-सीमा महाल जियूण।
22. 193 खोलाफुटवाह 1. सेठूनाल 73 2 . मलैहन्ता 79 1, 2, 3, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38/1, 99/1, 102, 109, 120, 131, 173 कित्ता . . 25 2 82, 283, 369, 370 कित्ता . . 4 437-17-75 6 -02-13 उत्तरः- डी0पी0 एफ0 सूपाघार। दक्षिणः- महाल मलाहन्ता व द्रोबी। प ूर्वः- सेठूनाल। पश्चिमः-महाल जियूण, डिभणू एवं सुकैडी।
कुल कित्ता . . 29 443-19-88
23. 194 कालाबन सेठूनाल 73 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 349, 350, 351, 355, 357, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 ि कत्ता . . 27 2188-57-30 उत्तरः- जिला चम्बा। दक्षिणः- महाल लुलाणी। प ूर्वः- न्यूगल खड्‌ड। पश्चिमः-पी015पी0 भागपुर
1601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

आदेश द्वारा,

निशा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)- 4/2021, dated 7th

July, 2021 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th July, 2021

No. FFE-B-F(14)-4/2021.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

1602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Forest Range: PALAMPUR Division: PALAMPUR Tehsil: DHIRA District: KANGRA

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries
1. 140 Khajur Khola. 1. Khateen 108 2 .Makarehar 169 3 . Chombu 116 381, 382, 383, 385/1, 386, 389, 390/1 Kitta . . 7 5 44/1, 754, 1337/1, 1342, 1343, 1356/1, 1356/2 Kitta . .7 985, 986, 994/1, 1018, 1019, 1020, 1072/1025, 1027/1, 1028/1, 1029/1, 1060, 1073/1069/1 Kitta . .12 19-84-97 6 2-76-77 1 9-54-14 North:- D.P.F. Jaman- Nala. South:- Area Muhal Makarehar. East:- Boundary Chackvan Kholi & area Muhal Khateen. West:- Boundary Muhal Gadyara & area Muhal Chombu.
Total Kitta. .26 102-15-88
2. 141 Buhla Nauwan 1. Buhla Nauwan 146 2 . Bhatti 148 245/1, 246/1, 658/1, 659/1, 661/1, 1046/1, 1082/1 Kitta . .7 7 84/1,786, 970/1, 974/1, 17-69-27 1 7-87-77 North:- Area Muhal Bhatti. South:- Boundary Muhal Thalyal Buhli. East:- Boundary Muhal
2013/975/1, 976, 2009/1 Kitta . .7 Lalehar & Thalyal Uperli (Khad). West:- Area Muhal Bhatti & Buhla Nauwan.
Total Kitta. .14 35-57-04
3. 142 Bhatti 1. Bhatti 148 2 . Uperla Nauvan 149 241/1 4 17, 419/1 Kitta . . 2 3-91-47 1 -63-52 North:- Boundary Muhal Barsola. South:- Private land Bhatti. East:- Boundary Muhal Thehdi. West:- Area Muhal Bhatti & Uparla Nauwan.
Total Kitta . .3 5-54-99
4. 143 Chauri-Da- Laher. 1. Chauri- Da- Laher 143 2 . Kiara 145 1609, 1645, 1646, 1647, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721 Kitta . .10 8 2 34-20-92 9 -45-98 North:- Area Muhal Kiara. South:- Boundary Muhal Gharana. East:- Boundary Muhal Bhatka. West:- Area Muhal Chauri- Da- Laher.
Total Kitta. .11 43-66-90
5. 144 Upperla- Nauvan. 1. Upperla- Nauvan. 149 75, 77, 87/1, 89/1, 90, 712/1, 714 K itta . . 7 25-69-95 North:- Boundary Muhal Barsola (Khad). South:- Laher- Chhlena (Khad). East:- Area Muhal Haza. West:- As above
6. 145 Rajhun-II. 1. Magaher 167 2 . Baraher 168 529/1/1, 672/1, 745, 1540, 1556/1, 1557/1, 1559, 1565/1525/1, 1526 Kitta . . 9 4 60/1, 1214/1, 2223/1323/1, 1607/1, 19-14-37 1 2-92-51 North:- Area Muhal Baraher. South:- Boundary Muhal Peera daghan & Guain. East:- Boundary Muhal Kholi & Chalehar.
3 . Rajhun- Khas 164 1608/1, 1857, 1858, 1861, 1862, 1871, 1871/1/1, 1892, 1898, 1953/1, 1954, 1957, 2033, 2034/1, 2049, 2050/1 Kitta . . 20 1 75, 1103/462, 479/1, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 492, 493, 1109/1060/1, 1063/1, 1075/1, 1076, 1077, 1104/1078, 1106/1078, 1107/1078/1 Kitta . . 20 6 1-20-09 West:- Area Muhal Haza (Magaher, Braher & Rajhun- Khas).
Total Kitta. .49 93-26-97
7. 146 Hoda 1. Waah 120 2 . Hoda 162 56, 117/1, 128/1, 1395/1, 1396, 1397/1, 1404, 1405/1 Kitta=8 1 0/1, 22/1, 23, 25/1, 26/1, 27/1, 33/1 K itta . . 7 19-01-00 9 -03-66 North:- Boundary Muhal Hardi & Nala. South:- Boundary Muhal Laher- Thakran & Cheeran. East:- Area Muhal Waah & Hoda. West:- Boundary Muhal Jalot & Simbal- laher.
Total Kitta. .15 28-04-66
8. 157 Jhumb-Laher Dugahen 159 1528/5/1, 1532/468/1, 1536/478/1 K itta . .3 14-62-84 North:- Sarali Khad & Rajhun Khas. South:- Nala East:- Area Muhal Haza. West:- Boundary Muhal Peera.
9. 158 Kushmanda Dugahen 159 1092/1, 1315/1, 1420, 1422, 13-66-11 North:- Mandir Dugahen. South:- Boundary Muhal
1450/1, 1486/1, 1487 K itta . . 7 Ghranu & Alsehad. East:- Boundary Muhal Dhalera. West:- Path Panyali to Vahla.
10. 160 Burkhar Panaper-II Chackban 179 10 14-58-91 North:- Boundary Muhal Kholi. South:- Boundary Muhal Gagal Khas. East:- Kuhal. West:- Boundary Muhal Kholi.
11. 161 Panaper-I 1. Jol 107 2 . Chakvan 179 3 . Kholi 180 260, 262, 267, 268, 269, 287, 363, 424 Kitta . . 8 2 , 6/1 Kitta . . 2 2 /1, 217/1, 542/1, 549/1, 612, 613, 620 Kitta . . 7 8-17-42 4 3-88-64 1 0-44-29 North:- Boundary Muhal Khateen. South:- Boundary Muhal Chakvan Gagal. East:- D.P.F. Panapur. West:- D.P.F. Chakvan Panapur.
Total Kitta. .17 62-50-35
12. 185 Bhatka Tibi Bhatka 144 1459/1 12-56-27 North:- Area Muhal Haza. South:- Boundary Muhal Gharana. East:- Boundary Muhal Draman. West:- Boundary Muhal Chauri-da- laher.
13. 195 Rakh 1. Rakh 136 2 . Gangoti 137 3/1, 5 Kitta . . 2 2 , 4 Kitta . . 2 8-73-49 3 -10-92 North:- Private Land Muhal Rakh & Khad. South:- Cultivated area of Muhal Haza. East:- Area Muhal Haza. West:- Boundary Muhal
Kharena.
Total Kitta . .4 11-84-41
1603 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1605 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

Range: PALAMPUR Division: PALAMPUR Tehsil: PALAMPUR District: KANGRA

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries
14. 147 Arla Arla 203 1437/1, 1936, 2008/1940, 2016/1941, 2017/1941/1, 1967, 1968, 1970, 1971 K itta . . 9 24-36-50 North:- Mandi- Pathankot Road. South:- Boundary Muhal Saloh. East:- Raipur Tea- estate & Road. West:- Area Muhal Haza & Nala.
15. 148 Bindh Shamlat- Deh. 811 1, 2, 4, 7, 9, 39, 40/1, 42, 46, 48, 61, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113 K itta . . 32 3311-97-44 North:- Boundary Sub-Tehsil Holi, Tehsil Bharmaur. South:- Boundary Muhal Bhatarka, Bohal & Kulani. East:- Awa Khad. West:- Neugal Khad.
16. 149 Bandla Surd 222 32/1, 53/1, 55, 56/1, 57, 120/97/1, 107/99/1, 100, 101/1 K itta . . 9 95-27-52 North:- Area Muhal Surd. South:- Boundary Muhal Choor-Nali & Area of Indian Defence. East:- Boundary Muhal Lahanga. West:- Area Van- Maphi Muhal Surd.
17. 184 Lulani Lulani 74 1, 2, 3, 11, 14, 21, 29, 84, 85, 135-69-41 North:- Boundary Muhal
86, 87, 88, 89, 90, 434/91/1, 187, 189, 190, 191, 192, 195/1, 196, 200, 219, 220, 221, 226, 429 K itta . . 28 Sethunal. South:- Thala Parla. East:- Awa Khad. West:- Area Van Maphi Muhal Surd.
18. 189 Thala-orla Thala-orla 76 98, 106, 112/1, 113, 409/396/1, 397, 398, 399 K itta . . 8 13-80-00 North:- Area Muhal Haza. South:- As above East:- Boundary Thala-Parla. West:- Boundary Muhal Malanhta & Drognu.
19. 190 Rajnali Derman 1. Rajnali 88 2 . Derman 89 6, 67, 151, 152/1, 154 Kitta . . 5 5 8-90-95 2 1-53-88 North:- Nala South:- Boundary Muhal Bhagotla. East:- As above West:- Area Muhal Rajnali.
Total Kitta. . 6 30-44-83
20. 191 Rajnali Sakohta 1. Rajnali 88 204/1, 204/1, 256/1/1, 433 K itta . . 4 9-73-48 North:- Boundary Muhal Marery & Dodankhol. South:- Kuhal Bhagotla. East:- Boundary Muhal Kathena. West:- Nala
21. 192 Sukedi Sukedi 72 62/1, 174/1, 364/1, 520/1, 521/1 K itta . . 5 29-56-09 North:- Boundary Muhal Sethunal. South:- Area Deh Haza. East:- Boundary Muhal Sethunal. West:- Boundary Muhal Jiyun.
22. 193 Khola-Fut- Wah 1. Sethunal 73 1, 2, 3, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38/1, 99/1, 102, 109, 120, 131, 173 Kitta . . 25 437-17-75 North:- D.P.F. Supadhar. South:- Muhal Malehnta & Drobi. East:- Sethunal West:- Muhal Jiyun, Dibhnu &
2. Malehenta 79 282, 283, 369, 370 K itta . . 4 6-02-13 Sukeri.
Total Kitta. .29 443-19-88
23. 194 Kala Ban Sethunal 73 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 349, 350, 351, 355, 357, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 K itta . . 27 2188-57-30 North:- District Chamba. South:- Muhal Lulani. East:- Neugal Khad. West:- P15P Bhagpur.
1607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

By order, NISHA SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जुलाई, 2021

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-5/2021.-भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

रेंजः शाहपुर वन मण्डलः धर्मशाला तहसीलः शाहपुर जिला कांगड़ा

क्रम स ख्या ं नस्ति स ख्या ं वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित वन में ं परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम खसरा नम्बर ह क्टेयर में ै क्षेत्रफल म ु ख्य सीमाएं
1. 224 घटारड़़ा-प्रथम घटारड़़ा 5 1, 404, 405 ि कत्ता . . 3 48-25-05 उत्तरः- महाल लाम दक्षिणः- महाल काथला प ूर्वः- महाल हजा एवं बाहल खड्‌ड। पश्चिम : - महाल काथला
2. 225 घटारड़़ा- द्वितीय घटारड़़ा 5 398 17-88-35 उत्तर :- महाल हजा दक्षिणः- महाल बरोटी प ूर्वः- महाल हड़ल पश्चिमः- महाल हजा
3. 226 घटारड़ा-तृती य घटारड़ा 5 401, 408, 409, 410, 411, 412, 411, 414 ि कत्ता . . 8 38-02-22 उत्तर :- महाल हार दक्षिणः- महाल हजा प ूर्वः- महाल डिब्बा पश्चिमः- महाल लाम
4. 247. लोहारका लोहारका 13 1/1, 2/1, 58, 202/1, 326, 327/1 ि कत्ता . . 6 76-32-49 उत्तर :- महाल बतूनी एवं लग दक्षिणः- महाल हजा प ूर्वः- महाल लग पश्चिमः- महाल डिब्बा
5. 249. डिब्बा डिब्बा 12 1, 3, 5, 6, 15, 29, 32/1, 33, 73, 74, 75,109,113, 344, 377/1, 379/1, 1459/390, 392, 394/1, 1360/1, 1361, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 कित्ता . . 26 123-29-18 उत्तर :- महाल सलेहर दक्षिणः- महाल हजा प ूर्वः- महाल लोहारका एवं बतूनी । पश्चिमः - महाल घटारड़ा
6. 355 लाहड़ी-द्वितीय लाहड़ी 14 1/1, 1/3, 1151/1, 1151/3, 1152, 1153, 1166 ि कत्ता. . 7 58-96-49 उत्तर :- महाल लग, चकवन धार एवं द्रीणी । दक्षिणः- महाल लोहारका प ूर्वः- महाल कनोल पश्चिमः- महाल हजा
7. 356 खरीडी-प्रथम खरीडी 48 122/1, 215, 239, 333, 437, 438, 699/439/1, 441, 545 ि कत्ता. . 9 48-85-41 उत्तर :- महाल टहल दक्षिणः- महाल बासा प ूर्वः- महाल बोहड़ सासा पश्चिमः- महाल कोहलन एवं हटली।
8. 357 खरीड़ी-तृतीय खरीडी 48 26, 152 ि कत्ता. . 2 5-52-42 उत्तर :- महाल हजा दक्षिणः- महाल बासा प ूर्वः- महाल हजा पश्चिमः- महाल हटली
9. 358 दुली-प्रथम दुली 42 670/3, 707, 708, 709, 757/2, 784, 787, 788/2, 822, 841, 842/2, 845/2, 847 कित्ता . . 13 41-07-94 उत्तर :- महाल बाबड़ा एवं नरवाड़। दक्षिणः- महाल सेल एवं टहल प ूर्वः- महाल चकवन दुली पश्चिमः- महाल भलेड़
10. 359 दुली-द्वितीय दुली 42 659/3, 684 ि कत्ता . . 2 6-01-36 उत्तर :- महाल हजा । दक्षिणः- महाल सेल। प ूर्वः- महाल चकवन दुली। पश्चिमः- महाल हजा।
11. 360 भलेड़-प्रथम भलेड़ 45 1615, 1616, 1654/2, 1657/2, 1658/2, 1659/2, 1663/2, 1664/2, 2394/4 ि कत्ता . . 9 39-75-93 उत्तर :- महाल चकवन दुली दक्षिणः- महाल नरवाड़ एवं दुली। प ूर्वः- महाल कावड़ां पश्चिमः- महाल द्रीणी खास एवं टहल ।
12. 361 भलेड़-द्वितीय भलेड़ 45 1185, 1186/3, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1560/2, 1578 ि कत्ता . . 9 17-95-18 उत्तर :- महाल चकवन दुली। दक्षिणः- महाल नरवाड़ एवं दुली। पूर्वः- महाल कावड़ां। पश्चिमः- महाल द्रीणी खास एवं टहल।
13. 362. लाम लाम 4 647, 672, 673, 674, 675, 676, 678, 679, 680, 682, 683, 684, 685, 686, 690, 691, 692, 746/693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712 ि कत्ता. . 37 15-02-31 उत्तर :- महाल हजा दक्षिणः- यथोपरि पूर्वः- यथोपरि पश्चिम : - यथोपरि
14. 363 बतूनी-द्वितीय बतूनी 17 320/1, 348/1 ि कत्ता . . 2 7-23-34 उत्तर :- महाल द्रीणी एवं नाला दक्षिणः- महाल हजा पूर्वः- यथोपरि। पश्चिमः- महाल सलेहड़ एवं डिब्बा ।
15. 364 लाहड़ी-प्रथम लाहड़ी 14 332/1, 518, 687, 720, 778/1 ि कत्ता. . 5 26-79-39 उत्तर :- महाल हजा दक्षिणः- महाल चकवन कनोल एवं खड्‌ड खोली। पूर्वः- महाल हजा पश्चिमः- महाल हजा एवं नाला
16. 365 रूहलेड़़-प्रथम रूहलेड़़ 18 137, 181 ि कत्ता. . 2 9-68-17 उत्तर :- महाल सपैड़ा दक्षिणः- महाल हजा पूर्वः- यथोपरि पश्चिमः- महाल हार
17. 366 द्रीणी-खुर्द द ीणी- ्र खुर्द 9 1, 23, 24, 25, 27, 28, 428/61/1, 188/1 ि कत्ता . . 8 21-22-84 उत्तर :- महाल रिड़ ़कमार दक्षिणः- महाल द्रीणी खास पूर्वः- महाल हजा पश्चिमः- महाल हथोड़
18. 367 बतूनी-प्रथम बतूनी 17 382, 590, 591, 684/1 ि कत्ता. . 4 25-60-94 उत्तर :- महाल हजा दक्षिणः- महाल लोहारका पूर्वः- महाल हजा पश्चिमः- महाल ड़िब्बा
19. 368 हार-प्रथम हार 3 1041/43, 414, 415, 417, 446, 447 ि कत्ता. . 6 31-09-54 उत्तर :- डी0पी0एफ0 हार दक्षिणः- महाल घटारड़ा एवं खड्‌ड ब्राहल। पूर्वः- महाल हजा पश्चिमः- महाल लाम एवं नाला
20. 369 हार-द्वितीय हार 3 577, 581, 965, 987, 1004,1005, 1006 ि कत्ता . . 7 11-45-92 उत्तर :- डी0पी0एफ0 लाम दक्षिणः- महाल घटारड़ा पूर्वः- महाल सपैड़ा पश्चिमः - नाला
21. 370 बरोटी बरोटी 6 3, 4 ि कत्ता. . 2 38-29-48 उत्तर :- घटारड़ा दक्षिणः- भियोरा पूर्वः- रिडकमार पश्चिम : - काथला
1609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1611 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

आदेश द्वारा,

निशा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)- 5/2021, dated

13th July, 2021 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th July, 2021

No. FFE-B-F(14)-5/2021.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Range: SHAHPUR Division: DHARAMSHALA Tehsil: SHAHPUR District: KANGRA

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries
1. 224 Ghatarara-I Ghatarara 5 1, 404, 405 K itta . . 3 48-25-05 North:- Muhal Lam South:- Muhal Kathla East:- Muhal Haza and Bahal Khad West:- Muhal Kathla
2. 225 Ghatarara-II Ghatarara 5 398 17-88-35 North:- Muhal Haza South:- Muhal Baroti East:- Muhal Hadal West:- Muhal Haza
3. 226 Ghatarara-III Ghatarara 5 401, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 K itta . . 8 38-02-22 North:- Muhal Har. South:- Muhal Haza East:- Muhal Dibba West:- Muhal Lam
4. 247 Loharka Loharka 13 1/1, 2/1, 58, 202/1, 326, 327/1 K itta . . 6 76-32-49 North:- Muhal Batuni & Lag South:- Muhal Haza East:- Muhal Lag West:- Muhal Dibba
5. 249 Dibba Dibba 12 1, 3, 5, 6, 15, 29, 32/1, 33, 73, 74, 75, 109, 113, 344, 377/1, 379/1, 1459/390, 392, 394/1, 1360/1, 1361, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 K itta .. 26 123-29-18 North:- Muhal Salehar. South:- Muhal Haza. East:- Muhal Loharka & Batuni. West:- Muhal Ghatarda.
6. 355 Lahari-II Lahari 14 1/1, 1/3, 1151/1, 1151/3, 1152, 1153, 1166 Kitta . .7 58-96-49 North:- Muhal Lag, Chakwan Dhar & Darini South:- Muhal Loharka East:- Muhal Kanol West:- Muhal Haza
7. 356 Khariri-I Khariri 48 122/1, 215, 239, 333, 437, 438, 699/439/1, 441, 545 K itta . . 9 48-85-41 North:- Muhal Tahal South:- Muhal Basa East:- Muhal Bohar-Sasa West:- Muhal Kohlan & Hatli
8. 357 Khariri-III Khariri 48 26, 152 K itta . . 2 5-52-42 North:- Muhal Haza. South:- Muhal Basa. East:- Muhal Haza. West:- Muhal Hatli.
9. 358 Dulli-I Dulli 42 670/3, 707, 708, 709, 757/2, 784, 787, 788/2, 822, 841, 842/2, 845/2, 847 K itta . .13 41-07-94 North:- Muhal Babra & Narwar. South:- Muhal Sel & Tahal. East:- Muhal Chakwan Dulli. West:- Muhal Bhaled.
10. 359 Dulli-II Dulli 42 659/3, 684 K itta. . 2 6-01-36 North:- Muhal Haza South:- Muhal Sel East:- Muhal Chakwan Dulli West:- Muhal Haza
11. 360 Bhaler-I Bhaler 45 1615, 1616, 1654/2, 1657/2, 1658/2, 1659/2, 1663/2, 1664/2, 2394/4 K itta . . 9 39-75-93 North:- Muhal Chakwan Dulli South:- Muhal Narwar & Dulli East:- Muhal Kavran West:- Muhal Darini Khas & Tahal
12. 361 Bhaler-II Bhaler 45 1185, 1186/3, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1560/2, 1578, K itta . . 9 17-95-18 North:- Muhal Chakwan Dulli South:- Muhal Narwar & Dulli East:- Muhal Kavran West:- Muhal Darini Khas & Tahal
13. 362 Lamm Lamm 4 647, 672, 673, 674, 675, 676, 678, 679, 680, 682, 683, 684, 685, 686, 690, 691, 692, 746/693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712 K itta . . 37 15-02-31 North:- Muhal Haza South:- As above East:- As above. West:- As above
14. 363 Batooni-II Batooni 17 320/1, 348/1 K itta . . 2 7-23-34 North:- Muhal Darini & Nala South:- Muhal Haza East:- As above West:- Muhal Salehar & Dibba
15. 364 Lahari-I Lahari 14 332/1, 518, 687, 720, 778/1 K itta . .5 26-79-39 North:- Muhal Haza South:- Muhal Chakwan Kanol & Khad Kholi East:- Muhal Haza West:- Muhal Haza & Nala
16. 365 Ruhler-I Ruhler 18 137, 181 K itta . . 2 9-68-17 North:- Muhal Sapaira South:- Muhal Haza East:- As above West:- Muhal Har
17. 366 Darini Khurd Darini Khurd 9 1, 23, 24, 25, 27, 28, 428/61/1, 188/1 K itta . .8 21-22-84 North:- Muhal Rirkamar South:- Muhal Darini Khas East:- Muhal Haza West:- Muhal Hathod
18. 367 Batooni-I Batooni 17 382, 590, 591, 684/1 K itta . . 4 25-60-94 North:- Muhal Haza. South:- Muhal Loharka East:- Muhal Haza West:- Muhal Dibba
19. 368 Har-I Har 3 1041/43, 414, 415, 417, 446, 447 K itta . . 6 31-09-54 North:- D.P.F. Har. South:- Muhal Ghatarda & Khad Brahal East:- Muhal Haza West:- Muhal Lam & Nala
20. 369 Har-II Har 3 577, 581, 965, 987, 1004, 1005, 1006 K itta . . 7 11-45-92 North:- D.P.F. Lam South:- Muhal Ghatarda East:- Muhal Sapaira West:- Nala
21. 370 Baroti Baroti 6 3, 4 K itta . . 2 38-29-48 North:- Ghatarda South:- Bhiyora East:- Rirkamar West:- Kathla

By order,

NISHA SINGH,

Additional Chief Secretary (Forests).

1614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

श्रम एवं रोज़गार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 07 जुलाई, 2021

स्ांख्याः श्रम-(ए)3-2/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का संख्यांक 29) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त मजदूरी संहिता के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, निम्न बनाए गए.--

(i) हिमाचल प्रदेश पेमेन्ट ऑफ वेजिज़ रूल्स, 1979;

(ii) हिमाचल प्रदेश पेमेन्ट ऑफ वेजिज़ (प्रोसिजर) रूल्स, 1979;

(iii) हिमाचल प्रदेश मिनिमम्‌ वेज़िज रूल्स, 1978; और

(iv) विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रखरखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 का उस विस्तार तक जहां तक ये नियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 29 और 30 तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बनाए गए है और तद्‌नुसार लागू है; के अधिक्रमण में, निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में जन साधारण की सूचना हेतु एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन नियमाें की बाबत किसी हितबद्ध व्यक्ति के कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह/वे उसे/उन्हें उक्त प्रारूप नियमाें के राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर श्रम-आयुक्त, हिमाचल प्रदेश न्यू हिमरस भवन, नज़दीक हिमलैंड होटल, शिमला-171001 ([email protected]) को भेज सकेगा/सकेंगे;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपाें) या सुझाव (सुझावों) यदि कोई है/हैं, पर सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात;

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अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.--(1) इन नियमाें का संक्षिप्त नाम मजदूरी संहिता (हिमाचल प्रदेश) नियम, 2021 है।

(2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्यो में होगा।

(3) ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट) हिमाचल प्रदेश में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) "अपील" से धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन की गई अपील अभिप्रेत है;

1615 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकारी" से धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "बोर्ड" से धारा 42 की उप-धारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है;

(ड़) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) "संहिता" से मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) अभिप्रेत है;

(छ) "समिति" से धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;

(ज) "दिवस" से मध्य रात्रि से प्रारम्भ होने वाली 24 घण्टे की अवधि अभिप्रेत है;

(झ) "प्रारूप" से इन नियमों में संलग्न अभिप्रेत है;

() "अत्यधिक कुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें विशिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की अपेक्षा होती है और एक पर्याप्त अवधि के लिए गहन तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यावाहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही किसी कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में अन्तर्वलित अपने निर्णय या विनिश्चिय के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी (दायित्व) स्वीकार करें;

(ट) "निरीक्षक एवं सुविधा प्रदात्ता" से धारा 51 की उप-धारा (1) के अधीन, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ठ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें इसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(ड) "नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत" क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के रूप में अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ)़ "जनसंख्या" से वह जनसंख्या अभिप्रेत है जो पूर्व जनगणना में निर्धारित की गई है और जिसकी संगत आंकडे प्रकाशित किए गए है;

(ण) "रजिस्ट्रीकृत ट्रैड यूनियन" से इन्ड्रस्टियल रिलेशन कोड, 2020 (सैन्ट्रल एक्ट नम्बर 35 ऑफ 2020) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत ट्रैड यूनियन अभिप्रेत है;

(त) "ग्रामीण क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत के अन्तर्गत नहीं आता है;

(थ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(द) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है;

(ध) "अर्ध-कुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब (कार्य) पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा1616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 मार्गदर्शन में इसका उपयोग किए जाने लायक होता है और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी सम्मिलित है;

(न) "कुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब (कार्य) पर अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता और सक्षमता की जरूरत होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने और विवेक की आवश्यकता होती है;

(प) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(फ) "अकुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल अन्तर्वर्तित नहीं होता है। (2) अन्य समस्त शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः संहिता में समुदेशित हैं।

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अध्याय-2

न्यूनतम मजदूरी

3. मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने की रीति-(1) धारा 6 की उप-धारा (5) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित मापदंड को ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर नियत की जाएगी, अर्थातः-

(i) मानक श्रमिक वर्ग परिवार जिसमें कमाने वाले कामगार के अलावा उसकी पत्नी या उसका पति और दो बच्चे शामिल हैं; जो तीन व्यस्क उपभोग इकाईयों के समान हैं;

(ii) प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई हेतु शुद्ध 2700 कैलोरी की खपत;

(iii) प्रतिमानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रतिवर्ष 66 मीटर कपडा;

(iv) आवासीय किराया व्यय जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10 प्रतिशत होगा;

(v) ईधन, बिज़ली और व्यय की अन्य विविध मदें जो न्यूनतम मजदूरी का 20 प्रतिशत होगी;

(vi) बच्चों की शिक्षा की व्यय, चिकित्सा आवश्यकताएं, मनोरंजन और अन्य आकस्मिक व्यय जो न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होगा;

(2) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की जाती है तब एक घण्टे की दर नियत करने के लिए ऐसी राशि को 8 से भाग और एक महीने के लिए मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुना किया जाएगा और ऐसे भाग और गुना में आधे या आधे से अधिक गुणक खंड को अगले अंक में पूर्णाकिंत किया जायेगा और आधे से कम गुणक खंड को नज़रअंदाज किया जायेगा।

4. मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने के मानदंड.--(1) धारा 6 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करते समय राज्य सरकार संबंधित भौगोलिक क्षेत्र वर्गों अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित करेगी। (2) राज्य सरकार, कौशल वर्गीकरण की बाबत राज्य सरकार को सलाह देने के प्रयोनार्थ, एक तकनीकी समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्‌ः-1617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (i) श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश-

अध्यक्ष;

(ii) संयुक्त श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश जो मजदूरी सदस्य; संबंधी कार्य देख रहे है-

(iii) तकनीकी शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश से एक प्रतिनिधि- सदस्य;

(iv) राज्य सरकार द्वारा यथा नामित मजदूरी निर्धारण के लिए सदस्य; और दो तकनीकी विशेषज्ञ-

(v ) उप-श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश जो मजदूरी संबंधी सदस्य-सचिव। कार्य देख रहे हैं-

(3) राज्य सरकार, उप-नियम (2) में संदर्भित तकनीकी समिति की सलाह पर, कर्मचारियों के व्यवसाय को अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यवसायों को उपातंरित करके, हटाकर अथवा कोई भी प्रविष्टि जोडकर चार वर्गों अर्थात अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल वर्गों में वर्गीकृत करेगी। (4) उप-नियम (2) के अधीन गठित तकनीकी समिति उप-नियम (3) के अधीन राज्य सरकार को सलाह देते समय यथा संभव व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण या राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाचें या व्यवसायों की पहचान करने के लिए तत्समय बनाए जा रहे अन्य समान ढाचें को ध्यान में रखेगी।

5. मंहगाई भत्ते के पुनर्निरीक्षण के लिए समय अंतराल.--यह प्रयास किया जायेगा जिससे निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में रियायत के नकद मूल्य की गणना हर वर्ष एक बार एक अप्रैल से पहले और फिर एक अक्तूबर से पहले न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते को पुनरीक्षित करने के लिए की जा सके।

6. एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य घण्टों की संख्या.--(1) धारा 13 की उप-धारा (1) खंड 'क' के अधीन सामान्य कार्य दिवस में कार्य के 8 घण्टे शामिल होंगे और विश्राम का एक या अधिक अंतराल कुल मिलाकर एक घण्टे से अधिक नहीं होगा।

(2) कर्मचारी के कार्य दिवस को इस तरह से व्यवस्थित किया जायेगा कि उसका समय विस्तार (फैलाव), विश्राम के अंतराल, यदि कोई है, को मिलाकर किसी भी दिन 12 घण्टे से अधिक नहीं होगा। (3) कृषि रोज़गार में नियोजित किसी कर्मचारी के मामलें में उप-नियम (1) और (2) के उपबंध राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन होंगे।

(4) इस नियम की किसी बात से आक्यूपेशनल सेफ्टी, हैल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, 2020 (2020 का केन्द्रिय अधिनियम संख्याक 37) के उपबंध प्रभावित नहीं समझे जायेंगे।

7. विश्राम का सप्ताहिक दिन.-(1) इस नियम के उपबंधो के अध्यधीन कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह को एक दिन का विश्राम दिया जायेगा (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "विश्राम दिवस" संदर्भित किया गया है) जो सामान्य रूप से रविवार होगा, किन्तु नियोक्ता सप्ताह के किसी भी अन्य दिन को किसी भी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों के वर्ग के लिए विश्राम का दिन नियत कर सकेगाः

परन्तु यह कि इस उप-नियम के अधीन कर्मचारी विश्राम दिन का हकदार होगा यदि उसने उसी नियोक्ता के अधीन लगातार कम से कम छहः दिन काम किया हैः

परन्तु यह और कि कर्मचारी को विश्राम दिन के रूप में नियत दिन और बाद में विश्राम दिन में किसी पश्चातवर्ती परिवर्तन की सूचना परिवर्तन प्रभावी होने से पहले निरीक्षक एवं सुविधा प्रदाता द्वारा इस निमित रोज़गार के स्थान पर विनिर्दिष्ट स्थान पर सूचना प्रदर्शित करके दी जाएगी। 1618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 स्पष्टीकरण.--इस उप-नियम के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट कम से कम छहः दिन की लगातार अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ किसी भी दिन जिसको कर्मचारियों को कार्य करना अपेक्षित है लेकिन उसे उपस्थिति के लिए केवल भत्ता दिया जाता है और उसे काम नहीं दिया जाता है, तब इडंस्ट्रीयल रिलेशन कोड, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम संख्याक 35) के अंतर्गत प्रतिकर के भुगतान पर किसी दिन कर्मचारी को कामबंदी पर रखा जाता है और विश्राम दिन के तुरंत पहले छहः दिन की अवधि में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सवेतन या वेतन रहित छुट्‌टी या अवकाश दिया जाता है तब उन्हें वे दिन माने जाएंगे जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है।

(2) किसी भी ऐसे कर्मचारी को विश्राम के दिन काम करना अपेक्षित या काम करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उसने विश्राम दिन के तुरंत पहले या बाद में पांच दिनों में से किसी एक पूरे एक दिन का प्रतिस्थापित विश्राम दिन न लिया है या लेगाः

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी प्रतिस्थापन जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को पूरे विश्राम दिन के बिना लगातार 10 दिन से अधिक काम करना पडे़ नहीं किया जाएगा।

(3) इस नियम के पूर्ववर्ती उपबंधो के अनुसार जहां कोई भी कर्मचारी विश्राम के दिन काम करता है और उसे विश्राम दिन के पहले या बाद 5 दिन में किसी भी दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया जाता है तब विश्राम दिन को, काम की सप्ताहिक घण्टों की गणना के प्रयोजनार्थ उस सप्ताह में गिना जाएगा जिसमें प्रतिस्थापित दिन आता है।

(4) कर्मचारी को-

(क) विश्राम दिन के लिए आगामी पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर परिकलित मजदूरी दी जाएगी;

और

(ख) जहां पर वह विश्राम के दिन काम करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे अतिकालिक दर से और प्रतिस्थापित विश्राम दिन जिसमें वह कार्यकर्ता है के लिए आगामी पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर से मजदूरी दी जाएगी।

परन्तु यह कि जहां-

(i) संहिता के अधीन यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को 26 से भाग करके निकाली गई, या

(ii) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर मजदूरी की मासिक दर को 26 से भाग करके निकाली गई है और मजदूरी की ऐसी वास्तविक दैनिक दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं होगी, तब विश्राम दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और (iii) कर्मचारी ने विश्राम के दिन काम किया है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे केवल उसी विश्राम दिन के लिए अतिकालिक दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि दी जाएगी जिस दिन उसने काम किया है;

और, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तब अतिकालिक श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश अथवा उप-श्रमायुक्त हिमाचल प्रदेश इस निमित उन्हें किये गए आवेदन पर, संबंधित पक्षकारों को अपने लिखित अभ्यावेदनों का अवसर देने के पश्चात्‌ उसका विनिश्चय करेंगे;

परन्तु यह और कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती दर प्रणाली से शासित होता है, तब यथास्थिति विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन के लिए मजदूरी वह होगी जैसे राज्य सरकार उस रोज़गार की बाबत संहिता के अन्तर्गत नियत मजदूरी की न्यूनतम दर को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर नियत करे।1619 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 स्पष्टीकरण.--इस उप-नियम में आगामी पूर्ववर्ती दिन से वह अंतिम दिन अभिप्रेत है, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है जो यथास्थिति विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन के पहले आता है; और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिन, विश्राम दिन के तुरन्त अगले दिन आता है तब आगामी पूर्ववर्ती दिन से वह अंतिम दिन अभिप्रेत होगा जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है और जो विश्राम दिन के पहले था।

(5) इस नियम के उपबन्ध अधिक अनुकूल निबन्धनों पर प्रतिकुल प्रभाव, यदि कोई है, नहीं डालेंगे जिसमें कर्मचारी किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अथवा किसी अधिनिर्णय करार अथवा सेवा की संविदा की निबन्धनों के अन्तर्गत हकदार है, और ऐसी दशा में, कर्मचारी केवल उपरोक्त अनुकूल निबन्धनों का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.--इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'सप्ताह' से शनिवार की अर्धरात्रि से शुरू होकर 7 दिन की अवधि अभिप्रेत है।

8. रात्रि पाली.--जहां नियोजन में कर्मचारी पाली में काम करता है और जो अर्ध रात्रि के पश्चात्‌ भी चलती है, तब-

(क) नियम 6 के प्रयोजनार्थ पूरे दिन के लिए विश्राम दिन से, इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से शुरू होकर लगातार 24 घण्टे की अवधि अभिप्रेत है; और

(ख) ऐसे मामले में अगले दिन ऐसी पाली के समाप्त होने के पश्चात्‌ से शुरू होकर चौबीस घण्टे की अवधि का होगा, और अर्ध रात्रि के बाद के घण्टों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा।

9. धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (क) से (ड) के अधीन निर्दिष्ट कर्मचारियों के वर्ग को नियम 6, 7 और 8 के उपबन्ध इस शर्त के अध्यधीन लागू होंगे कि-

(i) कर्मचारी के काम के घण्टों का समय विस्तार किसी भी दिन में 16 घण्टों से अधिक नहीं होगा; और

(ii) विश्राम के अन्तराल को अपवर्जित वास्तविक कार्याें के घण्टे और निष्क्रियता की अवधि, जिसके दौरान कर्मचारी ड्‌यूटी पर हो सकता है किन्तु उससे शारीरिक गतिविधि करने या नियमित उपस्थिति के लिए नहीं कहा जाता है, किसी भी दिन में नौ घण्टे से अधिक नहीं होगी। 10. लम्बी मजदूरी अवधि.--धारा 14 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी अवधि एक महीना होगी।

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अध्याय-3

मजदूरी का संदाय भुगतान

11. अतिरिक्त रकम की वसूली.--जहां धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकृत कुल कटौतियां कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक है तब अधिकता को अग्रनित किया जाएगा और यथास्थिति मजदूरी अब भी या अवधियों, से ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी का पचास प्रतिशत से अधिक न हों।

12. जुर्माना लगाने के सक्षम.--श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी होगा। 1620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 13. जूर्माना अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिाकारी नोटिस प्रदर्शित करने की रीति.--धारा 19 की उप-धारा (2) में सदंर्भित नोटिस को कार्य स्थल के परिसर में, जहां पर रोज़गार किया जाता है, के सहजदृश्य स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी नोटिस की विषय वस्तु को आसानी से पढ़ सके और नोटिस की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक एवं सुविधाप्रदात्ता को भेजी जाएगी।

14. जुर्माना अधिरोपित करने के लिए.--नियोक्ता नियम 10 में विनिर्दिष्ट जुर्माना अधिरोपित करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसमें विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरणों की लिखित रूप में सूचना श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश को देगा, जो स्वीकृति को प्रदान करने या इन्कार करने से पहले सम्बन्धित कर्मचारी और नियुक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

15. कटौती की सूचना.--(1) जहां नियोक्ता धारा 20 की उपधारा (2) के परन्तुक के अनुसरण में कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए कोई भी कटौती करता है, तब वह ऐसी कटौती की सूचना ऐसी कटौती के कारणों को स्पष्ट करते हुए ऐसी कटौती की तारीख से दस दिन के भीतर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक एवं सुविधाप्रदात्ता को देगा।

(2) निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता उप-नियम (1) के अधीन ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात्‌ ऐसी सूचना की जांच करेगा और यदि उसे प्रतीत होता है कि उसमें दिए गया स्पष्टीकरण संहिता के किसी भी उपबन्ध या तद्‌धीन बनाए गये नियम के उल्लघंन में है, तो वह नियोक्ता के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाई शुरू करेगा।

16. क्षति या हानि के लिए कटौती की प्रक्रिया.--यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी की मजदूरी से धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन नुकसान अथवा हानि के कटौती करने की वांछा रखता है तो वह- (i) कर्मचारी के लिए स्पष्टतः-अभिरक्षा सौपें गए माल के नुकसान या हानि या धन की हानि, जिसके लिए उसकी जवाबदेही अपेक्षित है और किस प्रकार ऐसे नुकसान या हानि के लिए प्रत्यक्षतः कर्मचारी की उपेक्षा या व्यतिक्रम को माना जा सकता है, उसे व्यक्तिगत रूप से और लिखित में भी स्पष्टीकरण देगा और

(ii) तत्पश्चात्‌, कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा और कटौती या कोई नुकसान या हानि ऐसी कटौती की तारीख से 15 दिन के भीतर कर्मचारी को संसुचित की जाएगी।

17. अग्रिम वसूली की बाबत शर्तें.--यथास्थिति वसूली-

(i) धारा 23 के खंड (ख) के अधीन नियोजन प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ कर्मचारी को दिया गया अग्रिम धन; या

(ii) किसी कर्मचारी को मजदूरी का अग्रिम जो उसने धारा 23 के खंड (ग) के अधीन अर्जित नहीं किया है, का भुगतान नियोक्ता द्वारा निर्धारित किश्तों में सम्बन्धित कर्मचारी की मजदूरी से नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, ताकि कोई एक किश्त अथवा सभी किश्तें उस मजदूरी अवधि में कर्मचारी की मजदूरी अवधि में वेतन के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा ऐसी वसूली का विवरण प्रारूप-I में रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा।

18. ऋणों की वसूली के लिए कटौती.--राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और उन पर देय ब्याज की वसूली हेतु कटौतियां ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर को विनियमित करने वाले समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिये गए निर्देश या जारी परिपत्र के अध्यधीन होंगी।1621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 अध्याय-4

राज्य सलाहकार बोर्ड

क. धारा 42 की उप-धारा (10) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड की प्रक्रियाः--

19. बोर्ड का गठन.--(1) बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले, धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) में यथा विनिर्दिष्ट नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों तथा इस धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों, राज्य सरकाराें के प्रतिनिधि से गठित होगा।

(2) धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति छः ही होंगे तथा इस उप-धारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति छः ही होंगे।

(3) राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्ति में निम्नलिखित होंगे, अर्थातः--

(i) अध्यक्ष;

(ii) राज्य विधान सभा का एक सदस्य ;

(iii) मजदूरी और श्रम सम्बन्धी विषयों के क्षेत्र में वृत्तिक के वे और सदस्य;

(iv) एक सदस्य, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी हो या रह चुका हो;

(4) राज्य सरकार, बोर्ड के सदस्य नामित करते समय, इस बात का ध्यान रखेगी कि उप-नियम (3) के अधीन स्वतंत्र सदस्यों की संख्या बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक न हो और बोर्ड के सदस्यों में एक-तिहाई महिलाएं होंगी।

20. बोर्ड के अतिरिक्त कृत्य.--धारा 42 की उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त बोर्ड राज्य सरकार द्वारा संदर्भ मांगने पर सरकार को न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से सम्बन्धित मुद्‌दों पर निम्नलिखित की बाबत.--

(i) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रर्कीण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित श्रमजीवी पत्रकारों; और (ii) विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 (1976 का 11) की धारा 2 के खण्ड (घ) में यथा परिभाषित विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों पर परामर्श देगा।

21. बोर्ड की बैठक.--अध्यक्ष, नियम 22 के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी भी समय जब वह उचित समझें, बोर्ड की बैठक बुला सकेगाः

परन्तु कम से कम आधे सदस्यों से लिखित में मांग-पत्र प्राप्त होने पर, अध्यक्ष ऐसे मांग-पत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर बैठक बुलाएगा।

22. बैठक का नोटिस.--अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की तारीख, समय एवं स्थान नियत करेगा तथा उक्त विवरण को सम्मिलित करते हुए बैठक में की जाने वाली कार्यसूची के साथ लिखित नोटिस ऐसी बैठक की नियत तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पहले रजिस्टरीकृत डाक एवं इलैक्ट्रॉनिक ढंग से प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा। 1622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 परन्तु आकस्मिक बैठक के मामले में, प्रत्येक सदस्यों को केवल सात दिन का नोटिस भी दिया जा सकेगा।

23. अध्यक्ष के कृत्य.--अध्यक्ष-

(i) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगाः

परन्तु किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य अपने में से मतों के बहुमत से किसी सदस्य का चुनाव करेगा जो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा;

(ii) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का विनिश्चय करेगा; और

(iii) जहां बोर्ड की बैठक में यदि कोई विषय मतदान द्वारा विनिश्चित किया जाना है, तो मतदान करवाएगा तथा बैठक में गुप्त मतदान की गणना करेगा या करवाएगा।

24. गणपूर्ति.--किसी बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम एक तिहाई सदस्य तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों दोना्रे का कम से कम एक-एक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हैः परन्तु यदि किसी बैठक में एक तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित है, तो अध्यक्ष उस बैठक को प्रारम्भिक बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक के लिए स्थगित कर सकेगा और ऐसी स्थगित बैठक कारवार का निपटान उपस्थित सदस्यों के विचार में लाए बिना वैध हो जाएंगे;

परन्तु यह कि ऐसी स्थगित बैठक की तारीख, समय और स्थान सभी सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिकली या रजिस्ट्रीकृत डाक से सूचित किया जाएगा।

25. बोर्ड के कारबार का निपटान.--बोर्ड के समस्त कारबार पर बोर्ड की बैठक पर विचार किया जाएगा तथा उपस्थित सदस्यों तथा मतदान करने वालों के बहुमत द्वारा विनिश्चिय किया जाएगा तथा बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगाः

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, यदि उचित समझें, तो निदेश दे सकेगा कि किसी मामले के सम्बन्ध में निर्णय आवश्यक दस्तावेजों के परिचालन और सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगाः परन्तु यह कि और पूर्ववर्ती परतुंक के अधीन किसी मामले में कोई निर्णय तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि कम से कम दो-तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें।

26. मतदान की पद्धति.--बोर्ड में मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा किन्तु यदि कोई सदस्य बैलेट द्वारा मतदान की मांग करता है या यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेता है, तो मतदान गुप्त बैलेट द्वारा होगा और ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा कि अध्यक्ष विनिश्चिय करें।

27. बैठक की कार्यवाहियां.--(1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुए, बैठक के तुरन्त बाद यथाशीघ्र और किसी भी दशा में अगली बैठक से कम से कम सात दिन पहले प्रत्येक सदस्य और राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी। (2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हो, जिन पर आगामी बैठक में विचार करना आवश्यक हो, के साथ पुष्टि की जाएगी।

28. गवाहों को समन करना एवं दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण.--(1) अध्यक्ष, अपने कर्तव्यों के निवर्हन के अनुक्रम में यदि अपेक्षित हो तो किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने तथा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा।1623 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे समन किया गया है तथा जो बोर्ड के समन गवाह के रूप में उपस्थित होता है तो वह उसके द्वारा किये गए व्ययों के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले गवाहों को देय ऐसे भत्ते के संदाय के लिए तत्समय प्रवृत्त स्केल श्रेणी के अनुसार भत्तों के लिए पात्र होगा।

29. समितियों की नियुक्ति.--राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन इस खंड में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जितनी यह आवश्यक समझें, उतनी समितियां गठित कर सकेगी। ख. धारा 42 की उप-धारा (11) के अन्तर्गत बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल

30. बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल.--(1) यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य का कार्यकाल, उसकी यथास्थिति नियुक्ति या नामांकन की तारीख से समान्यतः दो वर्ष का होगाः

परन्तु ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य, दो वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति होने के बावजूद, अपने उतराधिकारी की नियुक्ति अथवा नामांकन तक अपने पद पर बने रहेंगे।

(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित बोर्ड का स्वतंत्र सदस्य जिसके स्थान पर उनको नामित किया गया है, उन सदस्यों के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा।

(3) बोर्ड के अधिकारिक सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका स्थान उनके जैसे अन्य अधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाए।

(4) उप-नियम (1), (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्यों राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।

31. यात्रा भत्ता.--बोर्ड का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उनके द्वारा अपनी ड्‌यूटी के सम्बन्ध में की गई किसी भी यात्रा के लिए राज्य सरकार के वर्ग-I अधिकारी को लागू दरों और शर्ताें के अध्यधीन यात्रा और विराम भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

32. अधिकारी एवं कर्मचारीवृन्द.--राज्य सरकार, बोर्ड को एक सचिव, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, अन्य अधिकारी और कर्मचारीवृन्द, जो वह बोर्ड के कृत्य करने के लिए आवश्यक समझें, उपलब्ध करवाएगी।

33. बोर्ड के सदस्यों के पुर्ननामांकन हेतु पात्रता.--एक निवर्तमान सदस्य बोर्ड की सदस्यता के लिए कुल दो से अधिक कार्यकाल के लिए पुनर्नामाकंन हेतु पात्र होगा।

34. बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का त्यागपत्र.--(1) बोर्ड का कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा तथा अध्यक्ष राज्य सरकार को सम्बोधित करके त्यागपत्र दे सकेगा :

(2) त्यागपत्र.--इसकी स्वीकृति की सूचना की तारीख से या त्यागपत्र की तारीख से तीस दिन की अवसान पर जो भी पूर्वतर हो, से प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड में कोई रिक्ति होती है अथवा बोर्ड की सदस्यता में रिक्ति होने की सम्भावना होती है, तो तत्काल अध्यक्ष इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे तथा राज्य सरकार, तब, संहिता के उपबंधों अनुसार रिक्तियाें को भरने हेतु उपाय करेगी।

35. सदस्यता का समाप्त होना.--यदि बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना, तीन लगातार बैठकों में उपस्थित होने में असफल हो जाता है, तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

36. निरर्हता.--(1) कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होने तथा सदस्य के रूप में नामित होने के लिए निरर्हित होगा;

1624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त (पागल) घोषित कर दिया जाता है; या (ii) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iii) यदि संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा बाद में उसे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी पाया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या निरर्हता उप-नियम (1) के अन्तर्गत हुई या नहीं तो इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

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अध्याय-5

बकायों, दावों इत्यादि का भुगतान

37. धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन असंवितरित बकाया का भुकतान-जब संहिता के अधीन कर्मचारी को देय कोई राशि उसकी मृत्यु अथवा उसके ठिकाने का पता न होने के कारण उसको देनी बकाया है, तथा इस राशि के कर्मचारी को देय होने की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को यह राशि भुगतान नहीं की जा सकी, तो नियोक्ता द्वारा यह राशि श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पास जमा की जाएगी, जो उसके पास राशि जमा कराने की तारीख के दो माह के अन्दर कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उस राशि का वितरण करेगा।

38. धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन असंवितरित बकाया जमा करना.--(1) जहां इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को देय कोई राशि कर्मचारी द्वारा नामांकन नहीं करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से असंवितरित रह जाती है, तथा इस राशि के देय होने की तारीख से छः माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सका, तो नियोक्ता द्वारा ऐसी सम्पूर्ण राशि छः माह की उक्त अवधि के अंतिम दिन से पन्द्रह दिन के अवसान से पहले श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पास जमा की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित राशि नियोक्ता द्वारा श्रम आयुक्त/संयुक्त श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पास बैंक अंतरण द्वारा या ऐसे श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आहरित भारत के किसी अनुसूचित बैंक से अभिप्राप्त रेखांकित (क्रास) डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी।

39. धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन असंवितरित देयों के निपटान की रीति.--(1) नियम 37 के उप-नियम (1) में सदंर्भित राशि जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ इस नियम में राशि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश/संयुक्त श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पास जमा राशि उसी के पास रहेगी तथा वह उसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेशित अथवा किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में रखेगा।

(2) श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश यथाशक्य शीघ्र राशि से सम्बन्धित विवरणों के साथ, जिसे सूचनार्थ वह पर्याप्त समझें, नोटिस बोर्ड पर न्यूनतम पन्द्रह दिन के लिए नोटिस प्रदर्शित करेगा तथा क्षेत्र में जिसमें असंवितरित मजदूरी अर्जित की गई थी, उसमें सामान्यतः समझी जाने वाली भाषाआें में परिचालित हो रहे किन्हीं दो समाचारपत्रों में भी इस नोटिस को प्रकाशित करेगा।

(3) उप-नियम (4) के उपबंध के अध्यधीन, श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश यथास्थिति नामिति अथवा उस व्यक्ति को जिसने उस राशि का दावा किया है, तथा जिसके पक्ष में श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश में सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ राशि भुगतान करने का निर्णय किया है, राशि जारी करेगा।1625 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (4) यदि यह असंवितरित राशि सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत रहती है, तो इसका निपटान इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित रीति से किया जाएगा।

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अध्याय-6

प्ररूप, रजिस्टर और मजदूरी पर्ची

40. एकल आवेदन का प्ररूप.--धारा 45 की उप-धारा (5) के अधीन प्ररूप-II में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ ऐसे प्ररूप में एकल आवेदन दायर किया जा सकेगा।

41. अपील.--धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन प्ररूप-III में अपीलकर्ता द्वारा वर्णित दस्तावेजों के साथ डिमांड ड्राफ्ट/इलैक्ट्रोनिक प्ररूप के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्मित राशि के साथ ऐसे प्ररूप में सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

42. रजिस्टर इत्यादि का प्ररूप.--(1) धारा 19 की उपधारा (8) में संदर्भित सभी जुर्माने और उनकी वसूलियों का विवरण नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में इलैक्ट्रोनिक रूप में या अन्य किसी रूप में रखा जाएगा तथा उप-धारा (8) में संदर्भित प्राधिकारी श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश होगा।

(2) धारा 21 की उप-धारा (3) में संदर्भित सभी कटौतियां और समस्त वसूलियाें का विवरण प्ररूप-I के रूप में नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में इलैक्ट्रोनिक रूप से अथवा अन्यथा रखा जाएगा। (3) किसी भी स्थापन का प्रत्येक नियोक्ता जिस पर संहिता लागू होती है, वह धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन प्ररूप-I और प्ररूप-IV में इलैक्ट्रोनिक या अन्य किसी रूप में रजिस्टर रखेगा। 43. मजदूरी (स्लिप).--प्रत्येक नियोक्ता मजदूरी के भुगतान के समय या उससे पहले धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप-(V) में अपने कर्मचारियों को इलैक्ट्रोनिक रूप से अन्य किसी रूप में जारी करेगा।

44. धारा 56 की उपधारा.--(1)के अधीन जुर्माना अधीरोपित करने की रीति-(1) कोई अभियुक्त व्यक्ति यदि धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन अपराध का शमन करने की वांछा रखता है तो वह उक्त उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को प्ररूप-4 में इलैक्ट्रोनिक रूप से या अन्य किसी रूप में आवेदन कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर उसका यह समाधान होने पर कि यह अपराध संहिता के अधीन शमनयोग्य है या नहीं और यदि अपराध शमनयोग्य है तथा अभियुक्त व्यक्ति शमन के लिए सहमत हो जाता है संहिता के अधीन ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि पर अपराध सुलह कर लेता है जिसका ऐसे अधिकारी द्वारा जारी शमन आदेश निर्दिष्ट समय-सीमा में शमन का व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाना है।

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अध्याय-7

विविध

45. मजदूरी का समय पर भुगतान.--जहां कर्मचारी किसी स्थापन में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं वहां, वह कम्पनी या फर्म या संघ या कोई अन्य व्यक्ति, जो उस स्थापन का मालिक है, ठेकेदार को यथास्थिति, उसे या उसके द्वारा देय राशि का भुगतान मजदूरी के भुगतान की तारीख से पहले करेगा ताकि कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान धारा 17 के उपबंधो के अनुसार निश्चित रूप से किया जा सके। 1626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 स्पष्टीकरण.-इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "फर्म" का वहीं अर्थ होगा जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में है।

46. निरीक्षण योजना.--संहिता एवं इन नियमों के प्रयोजनार्थ, श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से निरीक्षण योजना बनाई जाएगी।

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

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प्ररूप-1

(नियम 16 और 42 देखें)

मजदूरी, अतिकाल भत्ता, जुर्माना, नुकसान और क्षति के कटौती का रजिस्टर

स्थापन का नामः नियोक्ता का नामः

स्वामी का नामः

नियोक्ता पैन/टैनः श्रम पहचान संख्या (एल आई एम)

कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या कर्मचारी का नाम पदनाम/ विभाग मजदूरी के भुगतान की अवधि (मासिक/पाक्षिक/ सप्ताहिक/दैनिक/ खंड में रेटडे ) वेतन क ी अवधि से................ .................. तक अवधि के दौरान कार्य किए गए दिवसाें की कुल स ं ख्या कुल अतिकालिक ओवरटाईम (काम किए गए घंटे अथवा खंड कामगारों के मामले में उत्पादन) मजदूरी की दरे ं
मूल मजदूरी महंगाई भत्ते
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
अतिकाल से आय कृत्यों एवं चूक की प्रकृति जिसके लिए जुर्माना अधिरोपित किया गया तारीख सहित अधिरोपित जुर्माने की राशि कर्मचारी की उपेक्षा अथवा व्यतिक्रम से नियोक्ता को होने वाली क्षति एवं नुकसान मजदूरी स े कटौती की राशि भुगतान की गई मजदूरी की कुल राशि भुगतान की तारीख उपस्थिति
तारीख हस्ताक्षर
11 12 13 14 15 16 17 18 19
1627 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

प्ररूप-2

(नियम 49 देखें)

(धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन एकल आवेदन)

मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष। .....................के लिस

क्षेत्र.......................

आवेदन संख्या........................................................................................20.........................का क, ख, ग (संख्या) का उल्लेख करें और-------अन्य के मध्य आवेदक (संबद्ध कर्मचारियों अथवा रजिस्टरीकृत व्यापार यूनियन अथवा निरिक्षक एवं सुविधाप्रदाता के माध्यम से) पता ----------------

और

-----------------क्ष, त्र, ज्ञ पता-----------

के बीच

इस आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हैः

(1) आवेदक जिनका (जिनके) नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं, -----------में शामिल कार्यों की प्रकृति जो मजदूरी की संहिता, 2019 द्वारा आच्छदित होती है/हैं।) श्री/मैसर्स-----------के----------- (प्रतिष्ठान) में से------तक----- (प्रवर्ग) के रूप में नियुक्त किया गया था/है।

(2) प्रतिवादी मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 2 (1) के अर्थ के अन्तर्गत नियोक्ता है/हैं। (3) (क) आवेदक (आवेदकों) को---------से -----तक की अवधि के लिए------ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इस संहिता के अन्तर्गत कर्मचारी (यों) की उनकी प्रवर्ग (प्रवर्गो) के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम की मजदूरी की गई है।

(ख) आवेदक (कों) को ----------------से-----तक विश्राम के सप्ताहिक दिनों के लिए-----रूपये प्रतिदिन की मजदूरी संदत की गई है।

(ग) आवेदक (कों) को ----से ----तक की अवधि के लिए अतिकाल दर (रों) पर मजदूरी संदत्त नहीं की गई है।

(घ) आवेदक (कों) को ---से ----तक की अवधि के लिए मजदूरी संदत्त नहीं की गई है। (ङ) इस आवेदन से संलग्न उपबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के अनुसार, कटौतियां, जो संहिता के उल्लघंन में है, आवेदक/आवेदकों की मजदूरी से कर ली गई है।

(च) आवेदक (कों) को लेखा वर्ष-----के लिए न्यूनतम बोनस संदत्त नहीं किया गया है। 1628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (4) आवेदक प्रत्येक राशि पर स्वयं द्वारा मांगी गई राहत का मूल्य निम्नानुसार आंकलित करता/करते हैं।

(क) -----रुपये

(ख) -----रुपये

(ग) -----रुपये

कुल------रुपये

(5) अतः आवेदक अनुरोध करता/करते हैं कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45 के अधीन निम्नलिखित के लिए निदेश जारी किया जाए;

(क) संहिता के अधीन देय मजदूरी और वास्तव में संदेय की गई मजदूरी के बीच के अन्तर का संदाय।

(ख) विश्राम के दिवसों के लिए प्रतिपूर्ति का संदाय।

(ग) अतिकाल दरों पर मजदूरी का संदाय।

(घ) -----रूपये का प्रतिकर।

(6) आवेदक एतद्‌द्वारा यह घोषणा करता है/करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य उनकी अधिकतम जानकारी विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य है।

तारीख--------

नियुक्त किए गए व्यक्ति (यों) अथवा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार यूनियन द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान।

टिप्पणी.--आवेदक, यदि अपेक्षित हो, तो इस आवेदन के साथ अन्तर्विष्ट ब्यौरों को संलग्न कर सकता है/सकते हैं।

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प्ररूप-3

(नियम 41 देखें)

मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49 (1) के अधीन अपील

क ख ग पता--------------------------------------------अपीलकर्ता

बनाम1629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 ग घ ङ

पता-------------------------------------------प्रतिवादी अपील का ब्यौराः 1. उस आदेश का विवरण जिसके विरूद्ध अपील की गई हैः

संख्या और तारीखः

प्राधिकारी जिसमें प्रश्नगत आदेश पारित किया हैः

प्रदान की गई राशिः

प्रदान किया गया प्रतिकर, यदि कोई होः

2. मामले के तथ्यः

(इसमें तथ्यों का कालक्रमानुसार एक संक्षिप्त विवरण दें, जहां तक सम्भव हो प्रत्येक पैरें में एक अलग मामले अथवा तथ्य का उल्लेख किया जाए)।

3. अपील के आधारः

4. किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अपीलीय प्राधिकारी के पास पहले से कोई मामला दायर या लम्बित न हो।

अपीलकर्ता और यह घोषणा करता है कि उसने इस मामले की बाबत जिसमें यह अपील की गई है, पहले कोई अपील, रिट याचिका अथवा वाद किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया है और न ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या वाद उनमें से किसी के पास लम्बित है।

5. मांगी गई राहत

ऊपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत प्रदान करने का अनुरोध करता हैः-

नीचे मांगी गई राहत (तों) का उल्लेख करें

6. अनुलग्नकों की सूचीः 1.

2.

3.

4. .......................................

तारीखः

स्थानः

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर 1630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 कार्यालय उपयोग के लिए ............................................................................................................................................................................................................ दायर करने की तारीख

अथवा

डाक द्वारा प्राप्त करने की तारीख

रजिस्ट्रीकरण संख्या

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

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प्ररूप-4

[नियम 42 (3) देखें]

(कर्मचारी रजिस्टर)

स्थापन का नाम : नियोक्ता का नाम :

स्वामी का नाम : नियोक्ता का पैन/टैन :

श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) :

क्रम संख्या कर्मचारी कोड नाम उप-नाम लिंग पिता/पति/पत्नी का नाम जन्म तिथि राष्ट्रीयता शैक्षणिक स्तर कार्यग्रहण की तारीख
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
पदनाम श्रेणी (एचएम/एस/ एस/एम) रोजगार का प्रकार मोबाइल संख्या यूएएन पैन ईएसआईसी आईपी संख्या आधार बैंक खाता संख्या बैंक
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
शाखा (आई एफएससी) वर्तमान पता स्थायी पता सेवा पुस्तिका संख्या छोड़ने की तारीख छोड़ने का कारण पहचान चिन्ह फोटो नमूना हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान टिप्पणियां
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

प्ररूप-5

(नियम 43 देखें)

मजदूरी पर्ची

जारी करने की तारीखः स्थापन का नाम.........................................पता...............................................अवधि..........................

1. कर्मचारी का नामः

2. पिता/पति/पत्नी का नामः

3. पदनामः

4. यूएएनः

5. बैंक खाता संख्याः

6. मजदूरी अवधिः

7. संदय मजदूरी की दरः (क) मूल (ख) महंगाई भत्ताः (ग) अन्य भत्ते 8. कुल उपस्थिति/किए गए कार्यां की (युनिट) :

9. अतिकाल मजदूरीः

10. संदेय सकल मजदूरीः

11. कुल कटौतीः (क) भविष्य निधिः (ख) ईएसआईः (ग) अन्य

12. संदत्त की गई कुल मजदूरी

नियोक्ता/वेतन प्रभारी के हस्ताक्षर।1632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 प्ररूप-6

(नियम 44 देखें)

अपराध के भामन के लिए धारा 56 की उप-धारा (4) के अधीन आवेदन

1. आवेदक का नाम :

2. पिता/पति/पत्नी का नाम :

3. आवेदक का पता :

4. अपराध के विवरण की विशिष्टियां ................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 5. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है ........................................................................................................................................

6. इस संहिता के अधीन अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माना ....................................................................................................................................................

7. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई अभियोजन लंबित है या नहीं ............................................................................................................................................

8. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था। यदि हां, तो, पहले अपराध का पूरा ब्यौरा दें।

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .............................................

9. कोई अन्य सूचना जो आवेदक देने की वांछा रखता है। ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

.............................................

आवेदक,

(नाम और हस्ताक्षर)।1633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

अनुसूची-क

[नियम 4 (3) देखें]

क्रम संख्या अकुशल
1. बेलदार
2. ग्वाला
3. चरवाहा
4. क्लीनर (मोटर शेड, ट्रैक्टर, पशु-अहाता, एम.टी.)
5. चारा इकट्‌ठा करना
6. ड ेयरी कुली
7. मजदूर (खाद, डेयरी मे ं फूस के ढेर लगाना, सिंचाई, गोबर के ढेर लगाना, दूध दोहनेे का कक्ष, राशन कक्ष स्टोर, मलेरिया-रोधी, एम.आर.)।
8. चालक (खच्चर, बैल, ऊंट, गधा)
9. ड े्रसर
10. चालक (बैल, खच्चर)
11. गड्‌डेरिया (ग्रेजलर)
12. ड ेयरी कामगार
13. (स्टोर मजदूर)
14. वाहक (पत्थर)
15. तोडना (दस्ती औजारों के इस्तेमाल से)
16. हैल्पर
17. स् ांदेशवाहक (कार्यालय)
18. माली
19. सईस
20. फूस बांधना और ले जाना
21. स्वीपर
22. गट्‌टर तोड़ना और ले जाना
23. तुलाईकार (गट्‌ठर, पल्ली)
24. पानी वाला
25. सईस
26. ट्राली मैन
27. वाल्व कर्मी
28. पहरेदार
29. सफेदी करने वाला
30. लक्कड़हारा
31. लक्कड़हारा (स्त्री)
32. बोरी मैन
33. कोयला कर्मी
34. क ंडेनसर,
35. परिचारक,
36. घास काटने वाला
37. मूच्छड़ जमादार
38. क ंडेनसर परिचालक
39. शन्टर्स
40. टरनर
41. बजरी फैलाने वाला
42. क ूटने वाली महिला
43. बेल-महिला
44. च ेन कर्मी
45. बोट मैन
46. बकिट मैन
47. श्रमिक (बॉयलर, पशु अहाता, खेती, सामान्य भार चढ़ाना-उतारना, बंर्डिग, कार्टिगं-फर्टिलाइजर, हार्वेस्ंिटग, विविध बीज-अंकुरण, बीज बोना, छाजन, प्रत्यरोपन, खरपतवार की छंटाई)।
48. क्लीनर (क्रेन, ट्रक, राख के गड्‌ढों के लिए सुलगता कोयला)
49. कार्टमैन
50. रखवाल (पुल) केयर टेकर (ब्रीज)
51. वाहक (जल)
52. चौकीदार
53. कंकरीट (हाथ से मिलाने वाला)
54. दफादार
55. चालक (बैल, ऊंट, गधा, खच्चर)
56. फ्लैग मैन
57. फ्लैगमैन (ब्लास्ट ट्रैन)
58. मशीनों पर काम न करने वाला खलासी
59. गैंगमैन
60. गेटिंगमैन (स्थायी मार्ग)
61. हैंडल मैन, जम्पर मैन
62. कमीन (महिला कामगार)
63. खलास
64. पुल (ब्रीज)
65. इलैक्ट्रीकल
66. मैरिन
67. मोपलाह
68. स्टोर
69. स्टीम रोड
70. शेयर
71. रॉलर सर्वेक्षण
72. श्रमिक (बगीचा)
73. मजदूर
74. छिद्र काटने वाला
75. लॉरी प्रशिक्षु
76. पेट्रोलमैन
77. सर्चर
78. सिग्नल मैन
79. स्ट्राइकर
80. वैक्स नियंत्रक
81. क्लीनर
82. ड ्रेसर/ड्रेसिंग मजदूर
83. लोडर
84. मजदूर (पुरूष/महिला)
85. स ंदेशवाहक (पुरूष/महिला)
86. ट्रेमर
87. रखववाल (कॉपर, क्रोमाइट और ग्रेफाइट खानों के अलावा जहां यह अर्धकुशल है)
88. कार्यालय चपरासी/चपरासी (बॉक्साइट खानों के अलावा)
89. स्वीपर (पुरूष/महिला)
90. स् ांवाहक
91. नंबर टेकर
92. ट्रॉली ट्राइपर
93. वॉटर कैरियर
94. मृदा कटर
95. सर्वेक्षण खलासी
96. ग ेट मैन
97. क ं क्रीट (हाथ से मिलाने वाला)
98. विखण्डन भण्डार (स्टाफ)
99. लैम्पमैन
100. बेलदार/बेलदार (कैंटीन)
101. कुली
102. चपरासी
103. रसोइये का सहायक
104. ऑफिस बॉय
105. खदान कामगार
106. जैली बनाने वाला
107. अधिभारित अपसारक (रिमबर)
108. अपशिष्ट अपसारक मजदूर
109. उतारने वाला
110. उत्खनन श्रमिक
111. खोदने वाला
112. कसाई
113. प्रिचालक
114. लॉरी सहायक
115. सतही लोडर
116. लक्कड़हारा
117. सतही मुकर
118. भूमिगत मुकर
119. स्ट्राइकर (मोपलाह गैंग)
120. टॉल बॉय
121. टाइल
122. लादने और उतारने में नियोजित व्यक्ति
123. किसी भी नाम से ज्ञात अकुशल प्रकृति के स्वीपिंग और क्लीनिंग तथा अन्य वर्गों में नियोजित व्यक्ति।
क्रम संख्या अर्धकुशल
1. सहायक (चौकीदार)
2. परिचारक (बुल-काल्विंग लाइन्स, चौकीदार, चाफ कटर, होस्टल, शुष्क स्टॉक, अनाज भंजक, पम्प, सीकलाइन)।
3. अस्तबल, अहाता स्टॉक
4. सहायक-नलसाज
5. परिचारक
6. भिस्ति
7. ब्रान्डर
8. बुलमैन
9. बटरमैन
10. कोचमैन
11. मोची
12. खेतिहर
13. दफ्तरी
14. डिलीवरीमैन
15. धोबी
16. ड ्रेसर
17. फायरमैन
18. ग्वाला
19. हैमरमैन
20. हैल्पर (लुहार)
21. हैल्पर
22. जमादार (स्टैण्ड)
23. जमादार
24. खलासी
25. माली वरिष्ठ
26. मैट/मिस्त्री
27. मज़दरू (शिक्षित)
28. नलबन्द
29. ऑयलमैन
30. हलवाला
31. वीटेकर्स
32. पर्यवेक्षक
33. छप्पर
34. वाल्वमैन
35. वाल्वमैन (वरिष्ठ)
36. टिन केबलें लगाने वाला वायरमैन
37. रसोइया
38. ड ेन्डी
39. फ्राश
40. आरी कामगार
41. हैल्पर (लॉको-क्रेन/ट्रक)
42. मांझी (बोटमैन)
43. बेल्चावाला
44. मुक्काडेम (धात्विक बुलडोजर चालक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाण-पत्र के बिना)।
45. भिस्ति (मुश्त के साथ)
46. बोटमैन (प्रमुख)
47. ब्रेकर
48. ब्रेकर (पत्थर, चट्‌टान, चट्‌टान पत्थर, पत्थर धातु)
49. कैनवीवर
50. च ेनमैन (मुखिया)
51. चारपाई बुनकर
52. च ेकर
53. क्रैकर
54. डॉलीमैन
55. सहायक
56. ड्रिलर
57. सुचालक (त्वचा)
58. उत्खनक
59. फेरोमैन
60. फायरमैन (ईंट भट्‌टा, वाष्प रोड रोलर)
61. द्वारपाल
62. घरामी
63. क्लासमैन
64. ग्रेटर
65. ग्रीजर एवं फायरमैन
66. ग्राइन्डर
67. हैमरमैन
68. हैल्पर (कारीगर)
69. हैल्पर (आराकस)
70. कीमैन
71. खलासी (मुख्य पर्यवेक्षक, रिवटर्स-मोपलाह गैंग,पर्यवेक्षी )
72. श्रमिक (चट्‌टान काटना)
73. लास्कर
74. माली (प्रमुख)
75. स्टॉकर्स और बॉयलर मैन
76. थूमबामैन (फावड़ा कामगार)
77. टिनडेल्स
78. ट्रॉलीमैन (हैड मोटर)
79. फिटर (सहायक अर्धकुशल)
80. जमादार (अर्धकुशल)
81. मेट (पत्थर)
82. कसाब
83. खलासी (संरचनात्मक)
84. मसालची पी. एम. मेट्‌स
85. खनिक
86. अप्रशिक्षित मेट/खनन्‌ मेट (मेटलीफेरस माइन्स रेग्यूलेशन्स, 1961) के अधीन सक्षमता प्रमाण पत्र के बिना मेट।
87. बटलर/रसोइया
88. ब्रेकर (मशीनी उपकरणो ं के इस्तेमाल उपयोग से)
89. शिशु सदन आया/आया/अप्रशिक्षित शिशु-सदन परिचारक
90. सहायक ड्रिलर
91. ऑयलमैन/ऑयलर
92. चौकीदार/वॉचमैन
93. हैल्पर (राजमिस्त्री, बढ़ई, लुहार)
94. टिन्डेल्स
95. टोपाज़
96. टोपकार (बड़ा पत्थर भंजक)
97. ट्राली जमादार
98. विचंमैन
99. उपस्थिति-रखवाल
100. सहायक वायरमैन
101. मेट
102. मेट (लुहार, सड़क, बढ़ई)
103. ईंजन ड्राइवर और/या फीडर
104. फिटर
105. गैंग
106. मजदूर राजमिस्त्री
107. स्थायी मार्ग
108. पम्प-चालक, टरनर
109. मजदूर (हैवी-वेट)
110. चार्ज-मैन
111. मिस्त्री (मुखिया)
112. मुकाडम
113. रात्रि-गार्ड
114. रनर (पोस्ट डाक)
115. ऑयलमैन
116. खदान कर्मी
117. खदान परिचारक
118. स्टॉनमैन
119. स्टॉकर
120. थैचर
121. पम्प परिचारक
122. बियरर
123. ब्रेकमैन
124. क्राउल्डरमैन
125. प्रयोगशाला सहायक
126. पॉइन्टसमैन सेनकम्मी
127. पत्थर खान तथा अर्धकुशल प्रकृति की किसी भी नाम से ज्ञात श्रेणियां
क्रम संख्या कुशल
1. शिल्पकार (वर्ग-II, III, IV)
2. लुहार
3. ल ु हार (वर्ग-II)
4. बॉयलरमैन
5. बढ़ई
6. बढ़ई (वर्ग-II) बढ़ई एवं लुहार
7. चौधरी
8. चालक
9. चालक (इंजिन ट्रैक्टर, एम. टी. मोटर)
10. इलैक्ट्रीशियन
11. फिटर
12. राजमिस्त्री
13. राजमिस्त्री वर्ग-II
14. मशीन हैण्ड (वर्ग- II, III, IV )
15. मशीनरमैन
16. मेट ग्रेड-I (वरिष्ठ)
17. मैकेनिक
18. मिल्क राइटर
19. मिस्त्री (प्रमुख)
20. मॉउल्डर
21. मस्टर राइटर
22. प्रचालक ऑपरेटर (ट्‌यूबवेल)
23. पेन्टर
24. नलसाज़
25. बेल्डर
26. पोशिशसाज (अपहोलसटेरर)
27. वायरमैन
28. चिपर
29. चिपर-एवं-ग्राइन्डर
30. रसोइया (प्रमुख)
31. ड्रिलर
32. ड्रिलर (कुआं खोदना)
33. चालक (लोको/ट्रक)
34. इलैक्ट्रीशियन (सहायक)
35. मेकेनिक (ट्‌यूबवेल)
36. मिस्त्री (स्टेल, ट्‌यूबवेल, टेलीफोन)
37. मीटर रीडर
38. मौसम अवलोकनकर्ता नवघानी
39. ऑपरेटर/संचालक (बैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम्प शेल्फ, कम्प्रेशर, ग्रेन, डोरिक, डीजल र्इंजन, डोजर, ड्रेगलिंग ड्रिल डम्बर, उत्खनक, फॉर्क लिफ्ट जेनेरेटर, गे्रडर, जैक हैमर एवं पेयमेन्ट बे्रकर लोडर, पम्प, पाइल ड्राइविंग, स्क्रेपर, स्क्रीनिंग संयंत्र, शोवल, ट्रेक्टर, वाइब्रेटर, वेट बेचर, रेलवे गार्ड, मरम्मत (बेटरी)।
40. र्शापर/स्लोटर
41. स्प्रेयर (अशाल्ट) स्टेशन मास्टर
42. पर्यवेक्षक (सिल्ट)
43. ट्रेड्‌समैन
44. ट्रेन जांचकर्ता
45. टरनर/मिलर
46. टायरवल्केनाइजर
47. आराकस
48. आराकस (चयन ग्रेड वर्ग-II) सेंरग
49. सेंरगपाइल
50. बॉयलर सहित ड्राइविंग पेनटून्स
51. शैप्समैन
52. पारी-प्रभारी
53. स्प्रेयमैन
54. स्प्रेयमैन (सड़क)
55. पत्थर काटने वाला
56. पत्थर काटने वाला (चयन ग्रेड, ग्रेड-II, वर्ग-II)
57. स्टॉन चिस्लर
58. स्टॉन चिस्लर (वर्ग-II)
59. स्टॉन ब्लास्टरर
60. उप-पर्यवेक्षक (निर्रहक)
61. पर्यवेक्षक
62. पम्प चालक
63. पम्प चालक (चयन ग्रेड), गे्रड-II और III, वर्ग-II
64. पम्प चालक (चयन ग्रेड, पी.ई., चालक)
65. पम्पमैन
66. पम्पमैन (सहायक)
67. नलसाज
68. पोलीशर (स्प्रे के साथ) ग्रेड-II
69. रतन मैन
70. रिविट कटर (सहायक)
71. रिविटर
72. रिविटर (कटर)
73. सड़क निरीक्षक गे्रड-II, रेलवे प्लेट लेयर
74. रोड बेन्डर
75. हॉलेज-ऑपरेटर/संचालक
76. औषधालय परिचारक
77. वर्क सकर
78. अभ्रक कटर ग्रेड-I
79. ड ्रेसर ग्रेड-I अभ्रक
80. पर्यवेक्षी फायरमैन
81. खानों मे ं केबल फायरमैन
82. कम्प्रेशर चालक
83. पम्प मैन चालक 96, अभ्रक खानों में ग्राइन्डर
84. पर्यवेक्षक (सहायक)
85. दर्जी
86. दर्जी (तोशक)
87. ट्रांस्प्रेयर
88. टार मैन
89. लाइन मैन
90. टाइलर वर्ग-II
91. दीवार (फर्श, छत)
92. टाइलर (चयन गे्रड)
93. टिन-स्मिथ
94. टिन स्मिथ (चयन ग्रेड, गे्रड-II और III, वर्ग-II )
95. वैल सिन्कर
96. सहायक मिस्त्री
97. आर्मेचर वाइन्डर ग्रेड- गे्रड-II और III
98. भण्डारी
99. लुहार
100. लुहार (चयन ग्रेड, गे्रड-II, III, वर्ग-II और III)
101. बॉयलर मैन
102. बॉयलरमैन ग्रेड-II और III
103. बॉयलर फोरमैन ग्रेड-II
104. कार्य (सहायक)
105. व्रिकलेयर
106. व्रिकलेयर (चयन वर्ग-II)
107. ब्लास्टर
108. चौकीदार (प्रमुख)
109. सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र)
110. बढ़ई
111. बढ़ई (चयन ग्रेड, गे्रड-II और III, वर्ग-I और III सहायक)
112. बी.आई.एम.मार्ग
113. केबिनेट बनाने वाला
114. केनमैन
115. सेलोटेक्स
116. कटर मेकर चार्गमेन (वर्ग-II और वर्ग III, बढ़ई साधारण)
117. च ेकदर (कनिष्ठ)
118. चिक निर्माता
119. चिक मैन (कनिष्ठ) कंक्रीट मिक्सजयोर मिक्सचर
120. कंक्रीट मिक्सचर प्रचालक
121. मोची
122. कोरमेकर
123. चालक
124. मोटर वाहन चालक
125. मोटर वाहन चयन ग्रेड
126. मोटर लोरी
127. मोटर लोरी ग्रेड-II
128. लोरी ग्रेड-II
129. डीजल ईंजन
130. डीजल ईंजन ग्रेड-II
131. मैकेनिकल रोड रोलर आईसी. और सीमेंट मिक्सर आदि
132. रोड रोलर
133. रोड रोलर चालक गे्रड-II
134. चालक (इंजन स्टेटिक स्टोन क्रेशर) ट्रैक्टर/बुलडोजर, स्टीम रोड रोलर, वाटर पम्प, मैकेनिकल सहायक, रोड रोलर, मैकेनिकल, स्टीम क्रेन, बुलडॉजर, मैकेनिकल, सहित ट्रैक्टर, परिवहन, ईंजन स्टेटिक और रोड रोलर बॉयलर परिचर।
135. ईंजन परिचालक (स्टोन क्रशर मैकेनिकल)
136. डिस्टेम्प्रर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन (ग्रेड-II, वर्ग II और वर्ग III
137. फिटर
138. फिटर (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III वर्ग II और III सहायक, पाइप वर्ग II, पाइप लाइन बंद करने वाले लट्‌ठे)।
139. सुदृढ़ीकरण एवं मैकेनिक, मैकेनिक और पलम्बर
140. घरामी (प्रमुख)
141. घलेजियर (शीशा जड़ने वाला)
142. ब्लास्ंिटग के लिए होल ड्रिलर
143. जोइनर
144. जोइनर (केबल, केबल ग्रेड-II)
145. लाइनमैन ( ग्रेड II III, उच्च टे ंशन/निम्न टेंशन)
146. राजमिस्त्री
147. राज मिस्त्री (चयन ग्रेड, गे्रड II, III और वर्ग बी मिस्त्री )
148. स्टोन (स्टोन वर्ग II, ईंट वर्क, स्टोन वर्क)
149. ईंट-परत (ब्रिक लेयर)
150. टाइल बिछाना
151. बी.आई.एम. मुक्कदम (प्रमुख)
152. पत्थर काटना
153. साधारण मैकेनिक
154. मैकेनिक
155. मैकेनिक वर्ग II, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग ग्रेड II)
156. डीजल ग्रेड II
157. रोड रोलर ग्रेड II
158. सहायक (रेडियो)
159. राज मिस्त्री (घरामी)
160. मिस्त्री
161. मिस्त्री ग्रेड II, एयर कंडीशनिंग ग्रेड II , पी.वे, सर्वे, संतरा कार्य (संकर्म)
162. राज मिस्त्री वर्ग क
163. माउल्डर
164. माउल्डर (ईट, टाइल)
165. पेंटर
166. पेंटर (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III वर्ग II, सहायक लोटर और पॉलिशर, रफ)
167. ल ेंपक
168. लेंपक (राजमिस्त्री ग्रेड II)
169. पलम्बर
170. पलम्बर (चयन ग्रेड, श्रेणी II, सहायक लोटर और पॉलिशर, रफ)
171. ल ेंपक
172. लेंपक (राजमिस्त्री ग्रेड II)
173. पलम्बर (चयन ग्रेड, वर्ग II, सहायक वरिष्ठ, जूनियर, मिस्त्री ग्रेड II)
174. पाइपलाइन मिस्त्री
175. पलम्बर एवं फिटर
176. पालिशर
177. पालिशर (तल)
178. सिरधर लठे मन
179. भूविज्ञानी
180. ट्रेलर्स
181. टर्नर
182. गद्‌दी लगाने वाला
183. अपहोलसटेरर (ग्रेड II और III )
184. पेंटर स्प्रे वर्ग II
185. लक्कड़हारा
186. लक्कड़हारा चयन ग्रेड
187. लक्कड़हारा वर्ग II
188. वर्क सिरकार
189. बेल्डर
190. एयरविनेह होलेज परिचालक
191. ऑटो इलेक्ट्रीशियन
192. पेंटर
193. लोहार
194. दर्जी
195. कंप्रेसर ऑपरेटर/संचालक
196. ब्लास्टर-शॉट/फाइरेर
197. चालक
198. मुख्य रसोइया
199. चार्चमैन
200. बढ़ई
201. कंक्रीट मिक्सर ऑपरेटर/संचालक
202. कंप्रेसर परिचर
203. एयर कंप्रेसर परिचर
204. ट्रैक्टर चालक
205. वाहन चालक
206. केमिस्ट और सहायक/केमिस्ट
207. सब-ओवरसियर अयोग्य
208. ड्रिलर
209. हैंडहोल ड्रिलर
210. ड्रिल मैकेनिक
211. ड ्राइवर ऑटो
212. बिजली मिस्त्री (इलैक्ट्रीशियन)
213. वायर लैस संचालक सहायक फोरमैन
214. फोरमैन
215. फिटर
216. फेरी चालक
217. जारीकर्ता लोको
218. सुपर फोरमैन
219. लहरा संचालक (हॉईस्ट ऑपरेटर)
220. आईएमसीई चालक
221. चालक
222. लोको ड्राइवर
223. लोडर ऑपरेटर/संचालक
224. लाइनमैन
225. मैकेनिक/मशीनिस्ट
226. राजमिस्त्री
227. प्रसाविका
228. टिन से मढ़नेवाला (टिनस्मिथ)
229. सुपरवाइजरी मैकेनिक
230. केबल जिप्सम, बेराइट्‌स और रॉक फॉस्फेट मे ं पम्प परिचर
231. पम्प ऑपरेटर/चालक
232. (मेटलीफेरस माइन्स रेग्यूलेशन, 1961) के तहत योग्यता प्रमाण-पत्र के साथ खनन्‌ मेट
233. मिस्त्री
234. कुशल मजदूर
235. टर्नर
236. वरिष्ठ मैकेनिक
237. पाइप फिटर
238. पर्यवेक्षक
239. ड ्राफ्ट्‌स मैन
240. वायरमैन
241. टिम्बर मैन/टिम्बर मिस्त्री, इलैक्ट्र
242. स्टोन क्रेशर संचालक/ऑपरेटर
243. क्रशर संचालक/ऑपरेटर
244. माउल्डर
245. बेल्डर
246. ऑपरेटर
247. कार्य मिस्त्री
248. ईंजन चालक
249. खनन्‌ ईजन चालक गे्रड-II
250. इंजनमैन
251. वाल्वमैन
252. कटर
253. विंडिग इंजन चालक ग्रेड-II
254. सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र)/मुख्य चौकीदार
255. फावरा संचालक/ऑपरेटर
256. लिम्को लोडर संचालक/ऑपरेटर
257. भूतल पर्यवेक्षक
258. डोजर संचालक/ऑपरेटर
259. क प्रेसर ड्रिलर ं
260. डम्पर ट्रैक्टर ऑपरेटर (संचालक)
261. बॉयलर मैन (प्रमाण-पत्र सहित)
262. मशीनरी परिचर
263. एयर कंडिशन मैकेनिक
264. क्रेच परिचर केबल मैग्रेसाइठ, मैगनीज और मीका माइन्स में
265. पावर शावल ऑपरेटर (संचालक)
266. पावर और पम्प हाउस प्रचालक (संचालक)
267. खान ग्रेड-1
268. ट्रैक्टर ऑपरेटर 80, टब रिपेयरर 81, खराद मिस्त्री
269. स्टेशनरी ईंजन परिचर 83 जेनरेटर ऑपरेटर 84, लोडिंग फोरमैन
270. डीजल मैकेनिक
271. फेरो प्रिंटर एवं अध्यक्ष
272. व्हाइट वॉशिंग और कलर वाशिंग मैन
273. ऑपरेटर न्यूनेट्रिक उपकरण, ऑपरेटर (फिटर)
274. बोरमैन
275. बोरर
276. वायरमैन ( ग्रेड II और III, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल)
277. व्हाईट वॉशर
278. व्हाईट वॉशर (चयन गे्रड, वर्ग)
279. वायरमैन
280. वेल्डर (वर्ग II, ब्रिज कार्य)
281. वेल्डर गैस
282. मुक्कतम (मेटलीफेरस माइन्स रेग्यूलेशन, 1961) के तहत सक्षमता प्रमाण-पत्र
283. स् ुारक्षा गार्ड (अशस्त्र) और अन्य प्रवर्ग जिस भी नाम से ज्ञात हो जो कुशल प्रकृति के हैं
284. सहायक (फार्म)
285. सहायक (कैशियर)
286. पुस्तकालय अध्यक्ष
287. टेलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर
288. हिन्दी अनुवादक
289. लेखा लिपिक
290. लिपिक
291. कम्प्यूटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर
292. टेलीफोन ऑपरेटर, टाइपिस्ट
293. स्टोर परिचर
294. एम.सी. लिपिक
295. मुन्शी (मैट्रिकुलेट, गैर- मैट्रिकुलेट)
296. स्टोर लिपिक (मैट्रिकुलेट, गैर-मैट्रिकुलेट)
297. स्टोर कीपर ग्रेड I, II (मैट्रिकुलेट)
298. टाइम कीपर
299. टाइम कीपर (मैट्रिकुलेट, गैर-मैट्रिकुलेट)
300. बुक कीपर
301. कार्य मुन्शी
302. कार्य मुन्शी (अधीनस्थ)
303. पत्रिका लिपिक
304. ट ेलर लिपिक
305. स्टोर लिपिक
306. टैली लिपिक
307. स्टोर जारीकर्ता
308. औज़ार धारक
309. कम्प्यूटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर
310. रिकॉर्ड धारक
311. अन्वेषक (ट्रेसर)
312. फाइल लिपिक
313. रजिस्टर कीपर
314. टाइम कीपर
315. लिपिक
316. मुन्शी
317. टाइपिस्ट और अन्य प्रवर्ग जिस भी नाम से ज्ञात हैं जो लिपिक प्रकृति के हैं
क्रम संख्या अत्याधिक कुशल
1. आर्टिफिशियल वर्ग-I
2. लोहार वर्ग-I
3. बढ़ई वर्ग-I
4. मशीन
5. हस्त वर्ग-I
6. राजमिस्त्री वर्ग-I
7. मैकेनिक (वरिष्ठ)
8. पेंटर (गे्रड-I वर्ग-I स्प्रे) प्लास्टर (राजमिस्त्री) वर्ग-I
9. प्लम्बर (मुख्या, वर्ग-I )
10. मिस्त्री गे्रड-I
11. पॉलिशर (स्प्रे गे्रड-I सहित)
12. रोड इन्सपेक्टर ग्रेड-I
13. लक्कड़हारा वर्ग-I
14. स्टोन कटर श्रेणी-I
15. स्टोन कटर वर्ग-I
16. स्टोन चिसलर वर्ग-I
17. स्टोन मेसन वर्ग-I
18. उप-ओवरसियर (अर्हित)
19. टिलर वर्ग-I
20. टिनस्मिथ गे्रड-I और वर्ग-I
21. गद्‌दी लगाने वाला ग्रेड-I (अपहॉलसटेरर)
22. वार्निश करने वाला वर्ग-I
23. वेल्डर एवं फिटर और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक
24. वेल्डर (गैस) वर्ग-I
25. व्हाइट वॉशर वर्ग-I
26. वायरमैन ग्रेड वर्ग-I
27. लक्कड़हारा वर्ग-I
28. ग्रांइडर (उपकरण) गे्रड-I
29. प्रचालक (संचालक) बैंचिग प्लांट गे्रड-I
30. लीडर ग्रेड-I
31. पाइल ड्राइविंग ग्रेड-I
32. पम्प ग्रेड
33. स्क्रेपर गे्रड-I
34. स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड-I
35. पम्प ग्रेड-I
36. स्क्रेपर ग्रेड-I
37. सुरक्षा गार्ड (सहित)
38. आर्मेचर बिंडर ग्रेड-I
39. लोहार ग्रेड-I और वर्ग-I
40. बॉयलरमैन गे्रड-I
41. बॉयलर फोरमैन ग्रेड-I
42. ईंट (ब्रिक लेयर) (राजगीर)
43. केबल जॉइनर गे्रड-I
44. बढ़ई ग्रेड-I और वर्ग-I
45. सेलो कटर और डेकोरेटर
46. चार्जमैन वर्ग-I
47. च ेकर (वरिष्ठ) ड्राइवर लॉरी ग्रेड-I
48. मोटर लॉरी ग्रेड-I
49. मोटर व्हीकल यान वर्ग-I और डीज़ल ईजन ग्रेड-I
50. रोड रोलर ग्रेड-I
51. पम्प क्लास इलैक्ट्रीशियन गे्रड-I और श्रेणी-I /गे्रड-I
52. फिटर (गे्रड-I, वर्ग-I)
53. पाइप वर्ग-I (प्रमुख)
54. फोरमैन (सहायक) लाइनमैन ग्रेड-I राजमिस्त्री (कुशल गे्रड-I वर्ग-I )
55. मस्त रिग
56. मैकनिक वर्ग-I और वर्ग-II
57. मैकेनिक (डीजल गे्रड-I और रोड रोलर गे्रड-I)
58. एयरकंडीशनर गे्रड-I वर्ग-I, मिस्त्री गे्रड-I
59. मिस्त्री (एयरकंडीशनर गे्रड-I)
60. ओवरसियर
61. ओवरसियर (वरिष्ठ और कनिष्ठ)
62. ड ्रैगलाइन गे्रड-I
63. ड्रिल ग्रेड-I
64. डम्पर गे्रड-I
65. खुदाई ग्रेड-I
66. फोर्कलिफ्ट गे्रड-I
67. जेनरेटर ग्रेड-I
68. रिगर ग्रेड-I
69. रिगर गे्रड-II
70. चापर/स्लेटर गे्रड-I
71. फावडा शॉवल और ड्रैगलाइन ट्रैक्टर ग्रेड-I
72. ट्रेडसमैन वर्ग-I
73. टर्नर मिलर ग्रेड-I
74. कार्य (सहायक) गे्रड-I
75. कम्पाउंडर
76. सर्वेयर (पर्यवेक्षक)
77. बिंंिडग र्इंजन चालक
78. ऑपरेटर (भारी मिट्‌टी उठाने वाली शॉवेल और बुलडोजर)
79. प्रमुख मिस्त्री
80. डिप्लोमा सहित स्टाफ नर्स
81. जैक हैमर से अन्यथा ड्रिल ऑपरेटर
82. सक्षमता प्रमाण सहित विद्युत पर्यवेक्षक
83. अंडरग्राउंड शिफ्ट बॉस
84. मुख्य मैकेनिक
85. अर्हित और अनुभवी वेल्डर
86. मशीन टूल मैकेनिक
87. मैकेनिक/प्लॉंट फोरमैन
88. खनन्‌ पर्यवेक्षक
89. व्यवसायिक प्रशिक्षण अनुदेशक/शिक्षक
90. मुख्य इलैक्ट्रीशियन
91. ल् ेाखापरीक्षक
92. सात साल की सेवा वाले स्टेनो
93. स्टोर प्रभारी
94. शिफ्ट प्रभारी
95. पर्यवेक्षक
96. वॉच और वार्ड के प्रभारी
97. सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)
98. क्रेन ग्रेड-I
99. डीजल ईंजन गे्रड-I
100. डोजर ग्रेड-I
101. क्लैंप शैल ग्रेड-I
102. क प्रेसर गे्रड-I ं
103. गे्रडर गे्रड-I
104. टै्रक्टर गे्रड-I
105. वाइब्रेटर गे्रड-I
106. स्क्रींनिग प्लांट गे्रड-I
107. शॉवेल गे्रड-I
108. शॉवेल और डै्रगलाइन
109. टायरवेलकुलर गे्रड-I
110. सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र सहित) और अन्य प्रवर्ग जिन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता है और जो अत्यधिक कुशल प्रकृति के हैं।
1634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1635 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1639 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1641 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1643 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A) 3-2/2018 dated

07-07-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th July, 2021

No. Shram (A) 3-2/2018.—In exercise of the powers conferred by Section 67 of the Code on Wages, 2019 (No. 29 of 2019), the Governor of Himachal Pradesh, proposes to make the following rules to implement the provisions of the said Code on Wages, and in supersession of the.—

(i) The Himachal Pradesh Payment of Wages Rules, 1979;

(ii) The Himachal Pradesh Payment of Wages (Procedure) Rules, 1979;

(iii) The Himachal Pradesh Minimum Wages Rules, 1978; and

(iv) The Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020 to the extent these rules are made in exercise of the powers conferred by sections 29 and 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936) and are applicable accordingly; as made by the State Government in exercise of the powers conferred by the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) as the case may be; are hereby published in the Rajpatra (e- Gazette) Himachal Pradesh for information of general public;

Any interested persons who has any objection or suggestion with regard to these rules, may send the same to Labour Commissioner, Himachal Pradesh, New Himrus Building, Near Himland Hotel, Shimla-171001 within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra ( e-gazette) of Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period specified above shall be taken into the consideration by the State Government before finalizing the said draft rules, namely:—

1649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called the Code on Wages (Himachal Pradesh) Rules, 2021.

(2) These rules shall extend to the whole State of Himachal Pradesh.

(3) They shall come into force after the date of their final publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —

(a) "appeal" means an appeal preferred under sub-section (1) of section 49;

(b) "appellate authority" means the appellate authority appointed by the State Government under sub- section (1) of section 49;

(c) "authority" means the authority appointed by the State Government under sub-section (1) of section 45;

(d) "Board" means the State Advisory Board constituted by the State Government under sub- section (1) of section 42;

(e) "Chairperson" means the chairperson of the Board; (f) "Code" means the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);

(g) "committee" means a committee constituted by the State Government under clause (a) of sub- section (1) of section 8;

(h) "day" means a period of 24 hours beginning at mid-night; (i)"Form" means a form appended to these rules;

(j) "highly skilled occupation" means an occupation which requires a specific level of perfection and requisite competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires an employee to assume full responsibility for his judgment or decision involved in the execution of such occupation;

(k) "Inspector-cum-Facilitator" means a person appointed by the State Government, by notification under sub-section (1) of section 51;

(l) "member" means a member of the Board and includes its Chairperson;

(m) "Municipal Corporation or Municipal Council or Nagar Panchayat are" means the areas notified as Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat by the Urban Development Department of Himachal Pradesh;

(n) "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;

1650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (o) "registered trade union" means a trade union registered under Industrial Relations

Code, 2020 (Contract Act No. 35 of 2020);

(p) "rural area" means the area which does not fall under the Municipal Corporation or Municipal Council or Nagar Panchayat areas;

(q) "schedule" means the schedule appended to these rules; (r)"section" means a section of the Code;

(s) "semi-skilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;

(t) "skilled occupation" means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgment;

(u) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh; and

(v) "unskilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills;

(2) All other words and expressions used herein in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

________

CHAPTER-II

MINIMUM WAGES

3. Manner of calculating the minimum rate of wages.–(1) For the purposes of sub- section (5) of Section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria, namely:—

(i) the standard working class family which includes a spouse and two children apart from the earning worker; an equivalent of three adult consumption units;

(ii) a net intake of 2700 calories per day per consumption unit;

(iii) 66 meters cloth per year per standard working class family;

(iv) housing rent expenditure to constitute 10 per cent of food and clothing expenditure;

(v) fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage; and

(vi) expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage;

1651 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

(2) When the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

4. Norms for fixation of minimum rate of wages.—(1) While fixing the minimum rate of wages under section 6, the State Government shall divide the concerned geographical area into four categories, that is to say the Municipal Corporation Municipal Council Nagar Panhchayat areas notified by the Urban Development Department, Himachal Pradesh and Rural Areas.

(2) The State Government shall constitute a technical committee for the purpose of advising the State Government in respect of skill categorization, which shall consist of the following members, namely:—

(i) Labour Commissioner (Himachal Pradesh) . .Chairperson;

(ii) Joint Labour Commissioner, Himachal Pradesh dealing . .Member; with the wages. (iii) a representative from the Technical Education . .Member; Department, Himachal Pradesh.

(iv) two technical experts in wage determination as nominated . .Members; and by the State Government

(v) Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh dealing . .Member Secretary. with the wages

(3) The State Government shall, on the advice of the technical committee referred to in sub-rule (2), categorize the occupations of the employees into four categories that is to say unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, deleting or adding any entry in the categorization of such occupations specified in Schedule-A.

(4) The technical committee constituted under sub-rule (2) shall while advising the State Government under sub-rule (3) take into account, to the possible extent, the national classification of occupation or national skills qualification frame work or other similar frame work for the time being formulated to identify occupations.

5. Time internal for revision of dearness allowance.—Endeavour shall be made so that the cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities and concession rate shall be computed once before 1st April and then before 1st October in every year to revise the dearness allowance payable to the employees on the minimum wages.

6. Number of hours of work which shall constitute a normal working day.—(1) The normal working day under clause (a) of sub-section (1) of section 13 shall be comprised of eight hours of work and one or more intervals of rest which in total shall not exceed one hour.

(2) The working day of an employee shall be so arranged that inclusive of the intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day.

(3) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall, in the case of an employee employed in agricultural employment, be subject to such modifications as may, from time to time, be determined by the State Government.

1652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

(4) Nothing in this rule shall be deemed to affect the provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 (Central Act No. 37 of 2020).

7. Weekly day of rest.—(1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed a day of rest every week (hereinafter referred to as "the rest day") which shall ordinarily be Sunday, but the employer may fix any other day of the week as the rest day for any employee or class of employees:

Provided that an employee shall be entitled for the rest day under this sub-rule, if he has worked under the same employer for a continuous period of not less than six days:

Provided further that the employee shall be informed of the day fixed as the rest day and of any subsequent change in the rest day before the change is effected, by display of a notice to that effect in the place of employment at the place specified by the Inspector-cum-Facilitator in this behalf.

Explanation.—For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days specified in the first proviso to this sub-rule, any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work, a day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relation Code, 2020 (Central Act 35 of 2020) and any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days immediately preceding the rest day, shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the five days immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted.—

(a) for rest day wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and (b) where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that where.—

(i) the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or (ii) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee, then, no wages for the rest day shall be payable; and1653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (iii) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate;

and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Labour Commissioner, Himachal Pradesh or the Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh may, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations:

Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, the wages for the rest day, or the substituted rest day, as the case may be, shall be such as the State Government may, from time to time determine having regard to the minimum rate of wages fixed under the Code, in respect of the employment.

Explanation.—In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favorable terms aforesaid.

Explanation.—For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight of Saturday night.

8. Night shifts.—Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then,—

(a) a rest day for the whole day for the purposes of rule 6 shall, in this case means a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and (b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

9. The extent and conditions applicable to certain class of employees.— Class of employees referred to under clauses (a) to (e) of sub-section (2) of section 13, the provisions of rules 6, 7 and 8 shall apply subject to the condition that, –

(i) the spread over of the hours of work of the employee shall not exceed 16 hours in any day; and

(ii) the actual hours of work excluding the intervals of rest and the periods of inaction during which the employee may be on duty but is not called upon to display either physical activity or sustained attendance shall not exceed nine hours in any day.

10. Longer wage period.—The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under Section 14 shall be by the month.

1654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 CHAPTER -III

PAYMENT OF WAGES

11. Recovery of excess amount.—Where the total deductions authorized under sub- section (2) of section 18 exceed fifty percent of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such installments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty per cent of the wages of the employee in that month.

12. The authority competent to impose fine.—The Labour Commissioner, Himachal Pradesh shall be the competent authority for the purposes of imposing fine under sub- section (1) of section 19.

13. The manner of exhibiting the notice.—A notice referred to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed at the conspicuous places in the premises of the work place in which the employment is carried on, so that every concerned employee would be able to easily read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.

14. The procedure for imposition of fine.—The employer shall give an intimation in writing specifying therein the detailed particulars for obtaining the approval of the imposition of fine to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh referred to in rule 10 who shall, before granting or refusing the approval, give opportunity of being heard to the employee and the employer concerned.

15. Intimation of deduction.—(1)Where an employer makes any deduction for absence from duty in pursuance of the proviso to sub-section (2) of section 20, he shall make intimation of such deduction to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction within ten days from the date of such deduction explaining therein the reason of such deduction.

(2) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub-rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made thereunder, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer.

16. Procedure for deduction for damage or loss.—Any employer desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an employee shall,—

(i) explain to the employee personally and also in writing the damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for which he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee; and

(ii) thereafter, give the employee an opportunity to offer any explanation deduction for any damage or loss shall be intimated to the employee within fifteen days from the date of such deduction.

17. Conditions regarding recovery of advance.—The recovery, as the case may be of,—

(a) advances of money given to an employee after the employment began under clause (b) of section 23; or1655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (b) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period shall not exceed fifty percent of the wages of the employee in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-I.

18. Deduction for recovery of loans.—Deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes approved by the State Government, and the interest due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the State Government from time to time regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest shall be payable thereon.

___________

CHAPTER -IV

STATE ADVISORY BOARD

A. Procedure of State Advisory Board under sub-section (10) of section 42

19. Constitution of the Board.—(1) The Board shall consist of the persons to be nominated by the State Government representing employers and employees as specified in clauses (a) and (b) of sub-section (6) of section 42 and independent persons as specified in clause (c) of sub-section (6) of Section 42.

(2) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (6) of section 42 shall be six and the persons representing employees referred to in clause (b) of this sub- section shall also be six.

(3) The independent persons specified in clause (c) of sub-section (6) of section 42 to be nominated by the State Government shall consist of the following, namely:—

(i) the Chairperson;

(ii) one Member of State Legislative Assembly;

(iii) two members each of whom, shall be a professional in the field of wages and labour related issues; and

(iv) one member who is or has been a presiding officer of an Industrial Tribunal constituted by the State Government under section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947);

(4) The State Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub-rule (3) shall not exceed one-third of the total members of the Board and one- third of the members of the Board shall be women.

19. Additional functions of the board.—In addition to the functions specified in sub- section (4) of section 42, the Board on reference by the State Government shall advise the Government on the issue relating to the fixation of minimum wages in respect of.—

(i) working journalists as defined in clause (f) of section 2 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act,1955 (45 of 1955); and1656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (ii) sales promotion employees as defined in clause (d) of section 2 of the Sale Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (11 of 1976).

21. Meeting of the Board.—The Chairperson may, subject to the provisions of rule 22, call a meeting of the Board, at any time he thinks fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

22. Notice of meetings.—The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically atleast fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

23. Functions of Chairperson.–The Chairperson shall,—

(i) preside at the meetings of the Board;

Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such meeting;

(ii) decide agenda of each meeting of the Board; and

(iii) where in the meeting of the Board, if any issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

24. Quorum.—No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and an employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by a registered post.

25. Disposal of business of the Board.—All business of the Board shall be considered at a meeting of the Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

1657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

26. Method of voting.—Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

27. Proceedings of the meetings.—(1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present thereat shall be forwarded to each member and to the State Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

28. Summoning of witnesses and production of documents.—(1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses incurred by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

29. Appointment of the committees.—The State Government may constitute as many committees under clause (a) of sub-section (1) of section 8 as it considers necessary for the purposes specified in that clause.

B. Terms of office of members of the Board under sub-section (11) of section 42

30. Term of office of members of the Board.—(1) The term of office of the Chairperson or a member, as the case may be, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be:

Provided that such Chairperson or a member shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated, as the case may be.

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government.

31. Travelling allowance.—The Chairman and every member of the Board, shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties at the rates and subject to the conditions applicable to Class-1 officer of the State Government.

32. Officers and staff.—The State Government may provide a Secretary not below the rank of Secretary to the Government of Himachal Pradesh, other officers and staff to the Board, as it may think necessary for the functioning of the Board.

1658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

33. Eligibility for re-nomination of the members of the Board.—An outgoing member shall be eligible for re-nomination for the membership of the Board for not more than total two terms.

34. Resignation of the Chairperson and other members of the Board.—(1) A member of the Board, other than the Chairperson, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign from his membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the State Government.

(2) A resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the State Government immediately and the State Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

35. Cessation of membership.—If a member of the Board, fails to attend three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

36. Disqualification.—(1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board:

(i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(ii) if he is an un-discharged insolvent; or

(iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

___________

CHAPTER-V

PAYMENT OF DUES, CLAIMS, etc.

37. Payment of undisturbed dues under clause (a) of sub-section (1) of section 44.— Where any amount payable to an employee under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the Labour Commissioner, Himachal Pradesh who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.

38. Deposit of the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.—(1) Where any amount payable to an employee under this Code remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six months from the date the amount had1659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Labour Commissioner, Himachal Pradesh or Joint Labour Commissioner, Himachal Pradesh before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with the Labour Commissioner, Himachal Pradesh or Joint Labour Commissioner, through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of such Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

39. Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.—(1) The amount referred to in sub-rule (1) of rule 37 (hereinafter in this rule referred to as the amount) deposited with the Labour Commissioner, Himachal Pradesh or Joint Labour Commissioner, Himachal Pradesh shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a scheduled bank.

(2) The Labour Commissioner, Himachal Pradesh will exhibit, as soon as may be possible, a notice containing such particulars regarding the amount as he considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any two newspapers circulating in the language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned.

(3) Subject to the provision of sub-rule (4), the Labour Commissioner, Himachal Pradesh shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour Labour Commissioner, Himachal Pradesh has decided, after giving the opportunity of being heard the amount to be paid.

(4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of seven years, the same shall be dealt with in the manner as directed by the State Government from time to time in this behalf.

___________

CHAPTER-VI

THE FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

40. The form of a single application.—A single application, may be filed under sub- section (5) of section 45 in Form-II along with documents specified in such Form.

41. Appeal.— Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub- section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-III, along with documents mentioned by the appellant in such form along with awarded amount by the authority through Demand Draft/Electronic Form, to the appellate authority having jurisdiction.

42. Form of register, etc.—(1) All fines and all realizations thereof referred to in sub- section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form–I electronically or otherwise and the authority referred to in sub-section (8) shall be the Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

(2) All deductions and all realizations referred to in sub-section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form-I electronically or otherwise.

1660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

(3) Every employer of an establishment to which the Code applies shall maintain registers under sub-section (1) of section 50 in Form-I and Form-IV, electronically or otherwise.

43. Wage slip.—Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees in Form-V under sub-section (3) of section 50 on or before payment of wages.

44. The manner of imposing fine under sub-section (1) of section 56.—(1)An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in Form-VI electronically or otherwise to the Gazetted Officer notified under said sub- section (1).

(2) The Gazetted Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within the time specified in the order of composition issued by such officer.

___________

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

45. Timely payment of wages.—Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, as the case may be, before the date of payment of wages so that payment of wages to the employees shall be made positively in accordance with the provisions of section 17.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression "firm" shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932).

46. Inspection scheme.—For the purposes of the Code and these rules, there shall be formulated an inspection scheme by the Labour Commissioner, Himachal Pradesh with the approval of the State Government.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Addl. Chief Secretary (Lab. & Emp.).

____________

FORM-I

(See Rules 16 and 42)

Register of Wages, Overtime, Fine, and Deduction for damage and Loss

Name of the Establishment: Name of the Employer:

Name of the Owner:

PAN/TAN of the Employer:

1661 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 Labour Identification Number (LIN):
Sl. No. in Employee Register Name of the employee Designation/ Department Duration of Payment of Wages (Monthly/ Fortnightly/ Weekly/Daily/ Piece rated) Wage Period From- To Total no. of days worked during the period Total overtime (hours worked or production in case of piece workers) Rates of wages NaN
Basic DA Allowances NaN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NaN
NaN
NaN
Overtime earning Nature of acts and omissions for which fine imposed with date Amount of fine imposed Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee Amount of deduction from wages Total amount of wages paid Date of Payment Attendance NaN
Date Signature NaN
11 12 13 14 15 16 17 18 19 NaN
NaN
NaN

FORM-II

[See rule 49]

[SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45] BEFORE THE

AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 45

OF THE CODE ON WAGES, 2019 (29 OF 2019)

FOR………….

AREA………

Application No ............................................... of 20……

Between ABC and (State the number)………other ......................................................... Applicant (through employees concerned or registered trade union or Inspector-cum-Facilitator Address……………………………………………………………………………….

And

XYZ…………………………………………………………………………………

Address………………………

The application states as follows:

1662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

(1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from ……………...…………to…………..…..as…………………….…...(category) in…………….(establishment) Shri/M/s………engaged in ………….(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(l) of the Code on Wages, 2019.

(3) (a)The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs…. …………..per day for the period(s) from………………………to……… ……………….

(b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs…………….. Per day for the weekly days of rest from to…

(c) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from…………………………….……..to……………………..

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages for period from……………to……….

(e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(f) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year ……..

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/them on each amount as under:

(a) Rs…….

(b) Rs…….

(c) Rs…….

Total Rs…….

(5) The applicant (s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for:

(a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid,

(b) payment of remuneration for the days of rest,

(c) payment of wages at the overtime rates,

(d) compensation amounting to Rs………………………

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated………….

1663 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

Signature or thumb-impression of

the employed person(s), or official

of a registered trade union duly

authorized or Inspector-cum-

Facilitator.

Note.—The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

__________

FORM-III

(See rule 41)

Appeal under Section 49(1) of the Code on Wages, 2019 Before The Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C.

Address.................................................................................................................. APPELLANT

Vs.

C.D.E.

Address.............................................................................................................. RESPONDENT DETAILS OF APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal

is made : Number and date :

The authority who has passed the impugned order:

Amount awarded: Compensation awarded , if any :

2. Facts of the case :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).

3. Grounds for appeal :

4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

1664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 5. Reliefs sought :

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s):— [Specify below the relief(s) sought]

6. List of enclosures: 1.

2.

3.

4. ……….. Date :

Place :

Signature of the appellant.

For office use ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Date of filing or Date of receipt by post Registration No.

Authorized Signatory

____________

FORM-IV

[See rule 42(3)]

EMPLOYEE

REGISTER

Name of the Establishment : Name of the Employer:

Name of the Owner :

PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN):

Sl. No. Employee Code Name Surname Gender Father's/ Spouse Name Date of Birth Nationality Education Level Date of Joining Designation NaN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NaN
NaN
NaN
Category (HS/S/SS/ US) Type of employment Mobile No. UAN PAN ESIC IP No. AADHAR Bank A/c Number Bank Branch (IFSC) NaN
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NaN
NaN
NaN
Present Address Permanent Address Service book No. Date of Exit Reason for Exit Mark of Identification Photo Specimen Signature/Thumb Impression Remarks
22 23 24 25 26 27 28 29 30
1665 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

*(Highly Skilled/Skilled/Semi Skilled/Un-skilled)

___________

FORM-V

[See rule 43]

WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment………………….Address….…………………………………… Period……………..

1. Name of employee :

2. Father's /Spouse name :

3. Designation :

4. UAN:

5. Bank Account No.:

6. Wage period:

7. Rate of wages payable: (a) Basic (b)D.A. (c) other allowances 8. Total attendance/unit of work done:

9. Overtime wages:

10. Gross wages payable :

11. Total deductions : (a) PF (b) ESI (c) Others

12. Net wages paid:

Employer / Pay-in-charge signature.

1666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

FORM-VI

[See rule 44]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR

COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant

2. Father's / Spouse name

3. Address of the applicant

4. Particulars ..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..………

5. Section of the Code under which the offence is committed : ………………………………………………………………………….………………

6. Maximum fine provided for the offence under the Code : …………………………………….………………………………………….…………

7. Whether prosecution against the applicant is pending or not …………………………

8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of the prior offence.

………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………..

9. Any other information which the applicant desires to provide

……………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………..………………..

Dated:

Applicant

(Name and signature).

1667 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 Schedule A

[See rule 4 (3)]

Sl. No. UN-SKILLED
1. Beldar
2. Calf boy
3. Cattleman
4. Cleaner (Motor shed, Tractor, Cattle,Yard, MT)
5. Collecting loose fodder
6. Dairy coolie
7. Mazdoor (Arportculturist Compost, Dairy's Haystaking, Irrigation, Manure, Stacking, Milk- room, Ration room Store, Anti-Malaria, M.R.).
8. Driver (Mule, Bullock, Camel, Donkey)
9. Dresser
10. Driver (Bullocks Mule)
11. Grazler
12. Dairyman
13. (Store-Mazdoor)
14. Carrier (Stone)
15. Breaker (using manual appliances)
16. Helper
17. Messenger (Office)
18. Mali
19. Syce
20. Tying and Carrying loose hay
21. Sweeper
22. Weighing and Carrying bales
23. Weighman (Bales, pally)
24. Waterman
25. Stable man
26. Trolly man
27. Valveman
28. Watchman,
29. White Washer
30. Wooder man
31. Wooder Woman
32. Borryman
33. Coalman
34. Condenser
35. Attendant
36. Grass Cutter
37. Muchhers Jamadars
38. Condenser Attendant
39. Shunters
40. Turner
41. Bajri Spreader
42. Beater Women
43. Bell-Woman
44. Chain Man
45. Boat Man
46. Bucket Man
47. Labourer (Boiler, Cattle Yard, Cultivation, General Loading and Unloading, Bunding, Carting-Fertilizers, Harvesting, Miscellaneous Seeding, Sowing, Thatching, Transplanting, Weeding).
48. Cleaner (Crane, Truck, Cinder for Ash Pit),
49. Cartman
50. Caretaker (Bridge)
51. Carrier (Water)
52. Chowkidar
53. Concrete (Hand Mixer)
54. Daffadar
55. Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule)
56. Flag Man
57. Flagman (Blast Train)
58. Khalasi not attending to machines
59. Gangmen
60. Gatingman (Permanent Way)
61. Handle Man, Jumper Man
62. Kamin (Female Work)
63. Khalas
64. Bridge
65. Electrical
66. Marine
67. Moplah
68. Store
69. Steam Road
70. Share
71. Roller Survey
72. Labourer (Garden)
73. Mazdoor
74. Hole Cutter
75. Lorry Trainees
76. Petrolman
77. Searcher
78. Signal man
79. Strikers
80. Vaks Controller
81. Cleaner
82. Dresser / Dressing Mazdoor
83. Loader
84. Mazdoor (Male/Female)
85. Messanger (Male / Female)
86. Trammer
87. Caretaker (except in Copper, Chromite and Graphite mines where it is semi-skilled).
88. Office Peon /Peon (except in Bauxite Mines)
89. Sweeper (Male / Female)
90. Carrier
91. Number Taker
92. TrollyTriper
93. Water Carrier
94. Earth Cutter
95. Survey Khalasi
96. Gate Man
97. Concrete (Hand Mixer)
98. Dismantling stocks
99. Lampman
100. Beldar/Beldar (Canteen)
101. Coolie
102. Peon
103. Cook-helper
104. Office Boy
105. Quarry Worker
106. Jelly Maker
107. Over burden Remover
108. Waste removing mazdoor
109. Unloader
110. Excavating Labour
111. Digger
112. Butcher
113. Attender
114. Lorry Helper
115. Surface Foader
116. Wood Cutter
117. Surface Mukar
118. Under Ground Mukar
119. Striker (Moplah gang)
120. Tall Boy
121. Tile
122. Person employed in loading and unloading
123. Person employed in sweeping and cleaning and other cateogires by whatever name called which are of unskilled nature.
Sl. No SEMI SKILLED
1. Assistant (Chowdhary)
2. Attendant (Bull-calving lines, Chowkidar, Chaff cutter, Hostel, Dry Stock, Grain crusher, Pump, Siekline.
3. Stable, Yard Stock
4. Assistant-Plumber
5. Attendant
6. Bhisti
7. Brander
8. Bullman
9. Butterman
10. Coachman
11. Cobbler
12. Cultivator
13. Daftry
14. Deliveryman
15. Dhobi
16. Dresser
17. Fireman
18. Gowala
19. Hammerman
20. Helper (Blacksmith)
21. Helper
22. Jamadar (stand)
23. Jamadar
24. Khalasi
25. Mali Senior
26. Mate/Mistry
27. Mazdoor (literate)
28. Nalband
29. Oilman
30. Ploughman
31. Vtackers
32. Supervisor
33. Thatcher
34. Valveman
35. Valveman (Senior)
36. Wireman fixing tin cables
37. Cook
38. Dandee
39. Frash
40. Hacksaw man
41. Helper (locco-Crane/Truck)
42. Manjhee (Boatman)
43. Belchawala
44. Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Bulldozer Driver Mines Regulations, 1961).
45. Bhisti (with Mushk)
46. Boatman (head)
47. Breaker
48. Breaker (Stone, Rock, Rock Stone, Stone Metal)
49. Canweaver
50. Chainman(Head)
51. Charpoy-Stringer
52. Checker
53. Cracker
54. Dollyman
55. Assistant
56. Driller
57. Driver (Skin)
58. Excavator
59. Ferroman
60. Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller)
61. Gate Keeper
62. Gharami
63. Classman
64. Grater
65. Greaser-cum-Fireman
66. Grinder
67. Hammerman
68. Helper (Artisan)
69. Helper (Sawyer)
70. Keyman
71. Khalasi (Head Survey, Rivertters-Moplah Gang, Supervisory)
72. Labourer (Rock-Cutting)
73. Lascar
74. Mali (Head)
75. Stockers and Boilerman
76. Thoombaman (Spade worker)
77. Tindals
78. Trollyman (Head Motor)
79. Fitter (Assistant Semi-Skilled)
80. Jamadar (Semi-skilled)
81. Mate (Stone)
82. Kasab
83. Khalasi (Structural)
84. Masalchi P.M. Mates
85. Miner
86. Untrained Mate/Mining Mate/Mate without Competency Certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961.
87. Butler/Cook
88. Breaker (using mechanical appliances)
89. Crech Ayah/Ayah/Untrained Crech Attendant
90. Assistant Driller
91. Oilman/Oiler
92. Chowkidar/ Watchman
93. Helper (Mason, Carpenter, Blacksmith)
94. Tindals
95. Topas
96. Topkar (Big Stone Breaker)
97. TrollyJamadar
98. Winchman
99. Attendance-keeper
100. Assistant Wireman
101. Mate
102. Mate (Blacksmith, Road, Carpenter)
103. Engine Driver and/or Feeder
104. Fitter
105. Gang
106. Mazdoor Mason
107. Permanent Way
108. Pump-Driver,Turner)
109. Mazdoor (Heavy-weight)
110. Charge-man
111. Mistri (Head)
112. Muccadam
113. Night-guard
114. Runner (Post dak)
115. Oilman
116. Quarry man
117. Quarry Operator
118. Stoneman
119. Stocker
120. Thatcher
121. Pump Attendant
122. Bearer
123 Breakman
124. Crowlder Man
125. Laboratory Boy
126. Pointsman Sencummy
127. Stone mines and other cateogires by whatever name called which are of semi-skilled nature.
Sl. No SKILLED
1. Artificer (Class-II, III, IV)
2. Blacksmith
3. Blacksmith (Class-II)
4. Boilerman
5. Carpenter
6. Carpenter (Class II) Carpenter-cum-Blacksmith
7. Chowdhary
8. Driver
9. Driver (Engine Tractor, M.T.Motor)
10. Electrician
11. Fitter
12. Mason
13. Mason Class-II
14. Machine hand (Class-II, III, IV)
15. Machineman
16. Mate Gr. I (Senior)
17. Mechanic
18. Milk Writer
19. Mistry (Head)
20. Moulder
21. Muster Writer
22. Operator (Tube-well)
23. Painter
24. Plumber
25. Welder
26. Upholsterer
27. Wireman,
28. Chipper
29. Chipper-cum-Grinder
30. Cook (Head)
31. Driller
32. Driller (Well Boring)
33. Driver(Loco/Truck)
34. Electrician (Assistant)
35. Mechanic (Tube-Well)
36. Mistry(Stell, Tube-Well, Telephone)
37. Meter Reader
38. Meterorogical Observer Navghani
39. Operaor (Batching Plant, Cinema Project, Clamp Shelf, Compressor, Grane, Dorrick, Diesel Engine, Doser, Dragling Drill Dumber, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, Jack Hammer and Payment Breaker Loader, Pump, Pile Driving, Scrapper, Screening Plant, Shoval, Tractor, Vibrator, Weight Batcher, Railway Guards, Repairer (Battery).
40. Sharper/Slotter
41. Sprayer (Ashalt) Station Master
42. Surveyor (Silt)
43. Trades-Man
44. Train Examiner
45. Turner/Miller
46. Tyre Vulcaniser
47. Sawyer
48. Sawyer (Selection Grade Class-II) Serang
49. Serangpile
50. Driving Pantooms with Boiler
51. Shapesman
52. Shift-incharge
53. Sprayman
54. Sprayman (Roads)
55. Stone Cutter
56. Stone Cutter (Selection Grade, Grade-II, Class-II)
57. Stone Chisler
58. Stone Chisler (Class-II)
59. Stone Blasterer
60. Sub-Overseer (Unqualified)
61. Surveyors
62. Pump Driver
63. Pump Driver (Selection Grade), Grade-II and III, Class II)
64. Pump Driver (Selection Grade, P.E., Driver,
65. Pumpman
66. Pumpman (Assistant)
67. Plumber
68. Polisher (with spray) Grade-II
69. Ratan Man
70. Rivet Cutter (Assistant)
71. Rivetter
72. Rivetter (Cutter)
73. Road Inspector Grade-II, Railway Plate Layer
74. Rod Bender
75. Haulage Operator
76. Dispensary Attendant
77. Work Sakar
78. Mica Cutter Grade –I
79. Dresser Grade -I Mica
80. Supervisory Fireman
81. Fireman only in Mines
82. Compressor Driver
83. Pump Man Driver 96. Grinder in Mica Mines
84. Surveyors (Assistant)
85. Tailor
86. Tailor(Upholstry)
87. Transprayer
88. Tar man
89. Line Man
90. Tiler Class-II
91. Wall(Floor, Roof)
92. Tiler (Selection Grade)
93. Tin-Smith
94. Tin Smith (Selection Grade, Grade-II and III, Class II) Tinker
95. Well Sinker
96. Assistant Mistry
97. Armature Winder Grade-II and III
98. Bhandari
99. Blacksmith
100. Blacksmith (Selection Grade, Grade-II, III, Class-II and III)
101. Boilerman
102. Boilerman Grade-II and III
103. Boiler Foreman Grade-II
104. Work (Assistant)
105. Brick Layer
106. Bricklayer (Selection Grade, Class-II)
107. Blaster
108. Chowkidar (Head)
109. Security Guard (without arms)
110. Carpenter
111. Carpenter (Selection Grade, Grade-II and III, Class-I and III Assistant
112. B.I.M. Road
113. Cabinet Maker
114. Caneman
115. Celotex
116. Cutter Maker Chargeman, Class-II and Class-III, Carpenter Ordinary)
117. Checkder (Junior)
118. Chick Maker
119. Chickman (Junior) Concrete Mixure Mixer
120. Concrete Mixure Operator
121. Cobbler
122. Coremaker
123. Driver
124. Driver Motor Vehicle
125. Motor Vehicle Selection Grade
126. Motor Lorry
127. Motor-Lorry Grade-II
128. Lorry Grade-II
129. Diesel Engine
130. Diesel Engine Grade II
131. Mechanical Road Roller I.C. and Cement Mixer etc.
132. Road Roller
133. Road Roller Driver Grade-II
134. Driver (Engine Static Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Road Roller,Water Pump, Mechanical Assistant, Road Roller, Mechanical, Steam Crane,Tractor with Bull Dozer Mechanical, Transport, Engine Static and Road Roller Boiler Attendant.
135. Engine Operator (Stone Cursher Mechanical)
136 Distemprer, Electrician, Electrician (Grade-II, Class-II and Class-III)
137. Fitter
138. Fitter (Selection Grade, Grade-II and III) Class-II and III Assistant, Pipe Class-II, Pipe Line ending Bars for.
139. Reinforcement-cum-Mechanic, Mechanic and Plumber
140. Gharami (Head)
141. Glazier
142. Hole Drillar for Blasting
143. Joiner
144. Joiner (Cable, Cable Grade-II)
145. Lineman (Grade-II, III, High Tension/Low Tension)
146. Mason
147. Mason (Selection Grade, Grade-II, III and Class-B Mistry)
148. Stone (Stone Class-II, Brick Work, Stone Work)
149. Brick-layer
150. Tile Flooring
151. B.I.M Muccadam (Head)
152. Stone cutting
153. Ordinary Mechanic
154. Mechanic
155. Mechanic (Class-II, Air conditioning, Air conditioning Grade-II
156. Diesel Grade-II
157. Road Roller Grade-II
158. Assistant, Radio)
159. Manson (Gharami)
160. Mistry
161. Mistry Grade-II, Air Conditioning Grade-II, P. Way, Survey, Santras Works).
162. Mason Class-A
163. Moulder
164. Moulder (Brick, Tile)
165. Painter
166. Painter (Selection Grade, Grade II and III, Class-II, Assistant Lotter and Polisher, Polisher, Rough)
167. Plasterer
168. Plasterer (Mason Grade-II)
169. Plumber
170. Plumber (Selection Grade, Class-II, Assistant Lotter and Polisher, Rough).
171. Plasterer
172. Plasterer (Mason Grade-II)
173. Plumber (Selection Grade, Class-II, Assistant Senior, Junior, Mistry Grade II).
174. Plumbing Mistry
175. Plumber-cum-Fitter
176. Polisher
177. Polisher (Floor)
178. Sirdhar Lathe Man
179. Geologist
180. Trailors
181. Turner
182. Upholsterer
183. Upholsterer (Grade-II and III)
184. Painter Spray (Class-II)
185. Wood Cutter
186. Wood Cutter Section Grade
187. Wood Cutter Class-II
188. Work Sircar
189. Welder
190. Airwineh Haulage Operator
191. Auto-electrician
192. Painter
193. Blacksmith
194. Tailor
195. Compressor Operator
196. Blaster/Shot-firer
197. Driver
198. Head cook
199. Chargeman
200. Carpenter
201. Concrete Mixer Operator
202. Compressor Attendant
203. Air Compressor Attendant
204. Tractor Driver
205. Vehicle Driver
206. Chemist and Assistant/ Chemist
207. Sub- overseer (unqualified)
208. Driller
209. Handhole Driller
210. Drill Mechanic
211. Driver Auto
212. Electrician
213. Wirelesss Operator Asstt. Foreman
214. Foreman
215. Fitter
216. Ferry Driver
217. Issuer Loco
218. Super Foreman
219. Hoist Operator
220. IMCE Driver
221. Driver
222. Loco Driver
223. Loader Operator
224. Linesman
225. Mechanic/ Machinist
226. Mason
227. Mid Wife
228. Tinsmith
229. Supervisory Mechanic
230. Pump Attendant only in Gypsum, Barytes and Rock Phosphates
231. Pump Operator/Driver
232. Mining Mate with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961.
233. Mistry
234. Skilled Mazdoor
235. Turner
236. Senior Mechanic
237. Pipe Fitter
238. Supervisor
239. Drafts Man
240. Wireman
241. Timber Man/Timber Mistry Elect.
242. Stone Crusher Operator
243. Crusher Operator
244. Moulder
245. Welder
246. Operator
247. Work Mistry
248. Engine Driver
249. Mining Engine Driver, Grade-II
250. Engineman
251. Valveman
252. Cutter
253. Winding Engine Driver, Grade - II
254. Security Guard (Unarmed) /Head Chowkidar
255. Shovel Operator
256. Limco Loader Operator
257. Surface Supervisor
258. Dozer Operator
259. Compressor Driller
260. Dumper Tractor Operator
261. Boiler Man (with Certificate)
262. Machinery Attendant
263. Air-conditions Mechanic
264. Crech Attendant only in Magnesite, Manganese and Mica Mines
265. Power Shovel Operator
266. Power and Pump House Operator
267. Miner Grade-I
268. Tractor Operator 80. Tub Repairer 81. Lathe Mistry
269. Stationery Engine Attendant 83. Generator Operator 84. Loading
Foreman.
270. Diesel Mechanic
271. Ferro Printer-cum-chairman
272. White Washing and Colour Washing Man
273. Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter)
274. Boreman
275. Borer
276. Wireman (Grade-II and III, Mechanic, Electrical)
277. White Washer
278. White Washer (Selection Grade, Class II)
279. Wireman
280. Welder (Class-II, Bridge work)
281. Welder gas
282. Muccatam (with Compentency Certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961).
283. Security Guard (without arms) and other cateogires by whatever name called which are of skilled nature.
284. Assistant (Farm)
285. Assistant (Cashier)
286. Librarian
287. Telex or Telephone Operator
288. Hindi Translator
289. Telex or Telephone Operator
290. Hindi Translator
291. Accounts Clerk
292. Clerks
293. Computer/Data Entry Operator
294. Telephone Operator, Typist
295. Store Attendant
296. M. C. Clerk
297. Munshi (Matriculate, Non-matriculate)
298. Store Clerk (Matriculate Non-matriculate)
299. Store Keeper
300. Store Keeper Grade-I, Grade-II, (Matriculate)
301. Time Keeper
302. Time Keeper (Matriculate Non-Matriculate)
303. Book Keeper
304. Work Munshi
305. Work Munshi (Subordinate)
306. Magazine Clerk
307. Teller Clerk
308. Store Clerk
309. Tally Clerk
310. Store Issuer
311. Tool Keeper
312. Computer/Data Entry Operator
313. Record Keeper
314. Tracer
315. File Clerk
316. Register Keeper
317. Time Keeper
318. Clerk
319. Munshi
320. Typist and other cateogires by whatever name called which are of clerical nature.
Sl. No. HIGHLY SKILLED
1. Artificier Class-I
2. Blacksmith Class-I
3. Carpenter Class-I
4. Machine
5. Hand Class-I
6. Mason Class-I
7. Mechanic (Senior)
8. Painter (Grade-I, Class-I, Spray) Plasterer (Mason) Class-I
9. Plumber (Head, Class-I)
10. Mistry Grade-I
11. Polisher (with spray Grade-I)
12. Road Inspector Grade-I
13. Sawyer Class-I
14. Stone Cutter Class-I
15. Stone Cutter Grade-I
16. Stone Chisler Class-I
17. Stone Mason Class-I
18. Sub-Overseer (Qualified)
19. Tiler Class-I
20. Tinsmith Grade-I and Class-I
21. Upholsterer Grade-I
22. Varnisher Class-I
23. Welder-cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic
27. Welder (Gas) Class-I
25. White Washer Class I
26. Wireman Grade-I, Class-I
27. Wood Cutter Class-I
28. Grinder (Tool) Grade-I
29. Operator (Batching Plant Grade-I)
30. Leader Grade-I
31. Pile Driving Grade-I
32. Pump Grade
33. Scrapper Grade-I
34. Screening Plant Grade-I
35. Pump Grade-I
36. Scrapper Grade-I
37. Security Guards (with arms)
38. Armature Winder Grade-I
39. Blacksmith Grade-I and Class-I
40. Boilerman Grade-I
41. Boilerman Foreman Grade-I
42. Brick Layer Class-I
43. Cable Joiner Grade-I
44. Carpenter Grade-I and Class-I
45. Celo Cutter and Decorator
46. Chargeman Class-I
47. Checker (Sr) Driver Lorry Grade-I
48. Motor Lorry Grade-I
49. Motor Vehicle Class-I and Diesel Engine Grade-I
50. Road Roller Grade-I
51. Pump Class Electrician Grade-I and Class-I/ Grade-I
52. Fitter (Grade-I, Class-I)
53. Pipe Class-I (Head)
54. Foreman(Assistant) Line Man Grade-I Mason (Skilled Grade-I, Class-I)
55. Mast Rig
56. Mechanic Class I and Class-II
57. Mechanic (Diesel Grade-I and Road Roller Grade-I
58. Airconditioning Grade-I/Class-I, Mistry Grade-I
59. Mistry (Airconditioning Grade-I)
60. Overseer
61. Overseer (Senior and Junior)
62. Dragline Grade-I
63. Drill Grade-I
64. Dumper Grade-I
65. Excavator Grade-I
66. Fork Lift Grade-I
67. Generator Grade-I
68. Rigger Grade-I
69. Rigger Grade-II
70. Charper/Sletter Grade-I
71. Shovel and Dragline Tractor Grade-I
72. Tradesman Class-I
73. Turner/Miller Grade-I
74. Work (Assistant) Grade-I
75. Compounder
76. Surveyor
77. Winding Engine Driver
78. Operator (Heavy Earth Moving Shovel and Bulldozer)
79. Head Mistry
80. Staff Nurse with Diploma
81. Drill Operator other than Jack Hammer
82. Electrical Supervisor with Competency Certificate
83. Underground Shift Boss
84. Head Mechanic
85. Qualified and Experienced Welder
86. Machine Tool Mechanic
87. Mechanical/Plant Foreman
88. Mining Supervisor
89. Vocational Training Instructor/Teacher
90. Head Electrician
91. Accountant
92. Steno with 7 years of service
93. Store Incharge
94. Shift Incharge
95. Supervisor
96. Incharge of Watch and Ward
97. Security Guard (Armed)
98. Crane Grade-I
99. Diesel Engine Grade-I
100. Dozer Grade-I
101. Clamp Shell Grade-I
102. Compressor Grade-I
103. Grader Grade-I
104. Tractor Grade-I
105. Vibrator Grade-I
106. Screening Plant Grade-I
107. Shovel Grade-I
108. Shovel and Dragline
109. Tyrevulcaniser Grade-I
110. Security Guard (with Arms) and other categories by whatever name called which are of Highly- skilled nature.
1668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 1681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 17 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/531 दायरा तारीख : 29-06-2021 श्री विनोद सिंह जन्दरोटिया पुत्र श्री ओंकार सिंह, गांव कियाणी, मुहाल कियाणी, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री विनोद सिंह जन्दरोटिया पुत्र श्री ओंकार सिंह, गांव कियाणी, मुहाल कियाणी, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड व शिक्षा प्रमाण पत्र में मेरा व मेरे पिता का नाम विनोद सिंह जन्दरोटिया पुत्र श्री ओंकार सिंह दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल कियाणी में मेरा व मेरे पिता का नाम विनोद कुमार पुत्र श्री ओमकार सिंह दर्ज है जो गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम विनोद सिंह जन्दरोटिया पुत्र श्री ओंकार सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त कियाणी को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29-06-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। 1682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 15 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/532 दायरा तारीख : 29-06-2021 श्री केशव बहल पुत्र श्री प्रकाश चन्द, गांव सरोल, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री केशव बहल पुत्र श्री प्रकाश चन्द, गांव सरोल, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड व शिक्षा प्रमाण पत्र में केशव बहल पुत्र श्री प्रकाश चन्द दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल भूमण में मेरा नाम केशव कुमार दर्ज है जो गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम केशव बहल दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त पुखरी को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29-06-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 13 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/533 दायरा तारीख : 29-06-2021 श्रीमती निमो देवी पत्नी श्री चमन लाल, गांव कोलू, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।1683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 श्रीमती निमो देवी पत्नी श्री चमन लाल, गांव कोलू, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड व कागजाल माल मुहाल कुठार में निमो देवी पत्नी श्री चमन लाल दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल मऊआ में मेरा नाम श्रीमती निचो देवी दर्ज है जो गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थीन का नाम निचो देवी उर्फ निमो दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त मसरूड को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29-06-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 14 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/553 दायरा तारीख : 03-07-2021 1. जसबन्त सिंह, 2. मनेश कुमार, 3. राजकुमार पिसरान पुत्र स्व0 श्री चैन सिंह, गांव नलेड, परगना ...वादी। भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

1. जसबन्त सिंह, 2. मनेश कुमार, 3. राजकुमार पिसरान पुत्र स्व0 श्री चैन सिंह, गांव नलेड, परगना भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि हमारे पिता का नाम आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र, परिवार नकल, मृत्यु प्रमाण-पत्र में चैन सिंह दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त चकलू, मुहाल पलेई, उप-तहसील पुखरी में हमारे पिता का नाम चैनो दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थीयों का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीयों के पिता के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थीयों के पिता का नाम चैनों उर्फ चैन सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त चकलू को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03-07-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। 1684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 13 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/554 दायरा तारीख : 03-07-2021 1. विपन कुमार, 2. मनोज कुमार पुत्र व 3. आशा कुमारी, 4. ममता कुमारी, 5. पूनम कुमारी, 6. बबीता कुमारी, 7. पूजा कुमारी पुत्रियां श्री प्रताप चन्द, गांव पलेई, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ...वादी। बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

1. विपन कुमार, 2. मनोज कुमार पुत्र व 3. आशा कुमारी, 4. ममता कुमारी, 5. पूनम कुमारी, 6. बबीता कुमारी, 7. पूजा कुमारी पुित्रयां श्री प्रताप चन्द, गांव पलेई, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि हमारे पिता का नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, में प्रताप चन्द दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त चकलू, मुहाल पलेई, उप-तहसील पुखरी में हमारे पिता का नाम प्रताप सिंह पुत्र श्री दास दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थीयों का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीयों के पिता के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थीयों के पिता का नाम प्रताप सिंह उर्फ प्रताप चन्द पुत्र श्री दास दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त चकलू को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03-07-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 12 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/555 दायरा तारीख : 03-07-2021 मनेश कुमार पुत्र श्री चैनो, गांव नलेड, परगना भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ...वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।1685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 मनेश कुमार पुत्र श्री चैनो, गांव नलेड, परगना भलेई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, में मनेश कुमार पुत्र श्री चनौ दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त चकलू व मुहाल पलेई, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम मुनेश कुमार पुत्र श्री चैनो दर्ज है जो कि गलत है। अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम मनेश कुमार पुत्र श्री चैनो दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त चकलू को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03-07-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 09 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/556 दायरा तारीख : 03-07-2021 भगत सिंह पुत्र श्री कन्हैया, गांव काहलो, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ...वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

भगत सिंह पुत्र श्री कन्हैया, गांव काहलो, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम डिस्चार्ज बुक, आधार कार्ड में भगत सिंह पुत्र श्री कन्हैया दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त व मुहाल कियाणा, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम भगत राम पुत्र श्री कन्हैया दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम भगत सिंह पुत्र श्री कन्हैया दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त कियाणी को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03-07-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। 1686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 23 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/560 दायरा तारीख : 05-07-2021 उतम नैय्यर पुत्र श्री बृज लाल, मुहल्ला नन्द (सपड़ी) चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ... वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी उतम नैय्यर पुत्र श्री बृज लाल, मुहल्ला नन्द (सपड़ी) चम्बा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार काड, पास पोर्ट, पैन कार्ड में उतम नैय्यर पुत्र श्री बृज लाल दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त व मुहाल दूलाहर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम उतम चन्द नैय्यर पुत्र श्री बृज लाल दर्ज है जो कि गलत है। अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम उतम चन्द नैय्यर की बजाए उतम नैय्यर पुत्र श्री बृज लाल दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त दूलाहर को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 05-07-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 18 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/561 दायरा तारीख : 05-07-2021 भगत राम पुत्र श्री दिलिया, गांव टाटरू, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ...वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।1687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 भगत राम पुत्र श्री दिलिया, गांव टाटरू, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में भगत राम पुत्र श्री दिलिया दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त प्राहनुर्इं, मुहाल डूलाहर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम भगत पुत्र श्री दिलिया दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम भगत की बजाए भगत राम पुत्र श्री दिलिया दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त प्राहनूईं को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 05-07-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0ः 268/19 ता0 पेशी : 17-05-2021 सुखेंदर ठाकुर

बनाम

...प्रतिवादीगण। प्रकाश चंद आदि

1. प्रकाश चंद, 2. तरसेम कुमार पुत्र मदन लाल, 3. माया देवी पुत्री भीम सैन, 4. लखु पुत्र दयाला, 5. चमन लाल, 6. तरलोक चंद, 7. पवन कुमार, 8. प्रवीण कुमार पुत्र व 9. संतोष कुमारी, 10. सपना देवी पुत्रियां, 11. कंचना देवी विधवा ओमी, 12. किशन चन्द, 13. सुरेश कुमार पुत्र व, 14. सावित्री देवी, 15. विमला देवी, 16. पासो देवी, 17. कांता देवी पुत्रियां विद्या देवी, 18. भानी राम पुत्र व 19. कमला देवी, 20. सुमित्रा देवी, 21. अहल्या देवी, 22. आशा देवी, 23. कांता देवी, 24. स्वर्ण देवी पुत्रियां घौनी, 25. जस्सिया, 26. धर्मा पुत्र किरपा, 27. गुरपाल सिंह पुत्र लखविर सिंह, 28. कांगडा वेली स्लेट, निवासी महाल थातरी, तहसील धर्मशाला, ज़िला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

प्रार्थी सूखेंदर ठाकुर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी भटेच्छ डाकघर ठारु तहसील शाहपुर ने इस अदालत में भूमि खाता नं0 08, खतौनी नं0 13, ता 15, खसरा कित्ता 11, रकबा तादादी 1-43-21 है0, महाल थातरी मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की तकसीम करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीका से तामील न हो पा रहे हैं। अतः अदालती इश्तहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 17-07-2021 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।1688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 आज दिनांक 16-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/ तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 02/2021 तारीख दायर : 29-06-2021 तारीख पेशी : 29-07-2021

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--बावत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थीनी श्रीमती रामकली ने दावा किया है कि उसके पुत्र सौरभ ठाकुर का जन्म दिनांक 24-01-2015 को गांव पोलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगडा मेें हुआ है, जिसका जन्म पंजीकरण ईलम न होने के कारण ग्राम पंचायत पोलिंग के परिवार रजिस्टर में नहीं हुआ है, अब दर्ज किया जाये।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पुत्र सौरभ ठाकुर की उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पोलिंग के अभिलेख में पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-07-2021 को दोपहर 12.30 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-06-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/ तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 01/2021 तारीख दायर : 29-06-2021 तारीख पेशी : 29-07-2021

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--बावत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

1689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त त्रिलोक चन्द पुत्र लाला राम, गांव दियोट, डा0 दियोट, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा ने दावा किया है कि उसकी पुत्री लायरा सूर्यवंशी का जन्म दिनांक 18-09-2019 को गांव दियोट, डाकघर दियोट, तहसील मुलथान, जिला कांगडा मेें हुआ है, जिसका जन्म पंजीकरण जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत मुलथान के परिवार रजिस्टर में नहीं हुआ है, अब दर्ज किया जाये।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री लायरा सूर्यवंशी की उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मुलथान के अभिलेख में पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-07-2021 को दोपहर 12.30 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-06-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत जनाब श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : तारीख पेशी : 29-07-2021 श्रीमती रजनी देवी पत्नी श्री बलवन्त पुत्र श्री ध्यान सिंह, वासी राजा खासा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल पदेश। ...प्रार्थीया। बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर नियम 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण, अधिनियम 1996.

प्रार्थीया श्रीमती रजनी देवी पत्नी श्री बलवन्त पुत्र श्री ध्यान सिंह, वासी राजा खासा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल पदेश ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका विवाह पंचायत रिकार्ड में दर्ज न हुआ है। जिसे में ग्राम पंचायत राजा खासा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विवाह दर्ज करवाने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-07-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न हाेंने की सूरत में विवाह ग्राम पंचायत राजा खासा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-06-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।1690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) कमल सिंह पुत्र श्री हेमराज, निवासी महाल जाच्छ, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ...वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती शजरा नस्ब महाल व मौजा जाच्छ, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी कमल सिंह पुत्र श्री हेमराज, निवासी महाल जाच्छ, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि शजरा नस्ब महाल व मौजा जाच्छ, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में उसकी जाती घिरथ, उप-जाति बम्वडे दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि शजरा नस्ब महाल मंगवाल, मौजा बचौलड, तह0 देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जाति घिरथ उप-जाति संजौरिये दर्ज है, जो कि सही है व इसकी जाति दरुस्त की जाए।

प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के जाति की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह 20 दिन के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को जाति दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार जाति दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 17 July 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2021-07-17.59_gazette_2021-17_07_2021/. Archive identifier in.gazette.himachal.2021-07-17.59_gazette_2021-17_07_2021.