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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 73, 05 August 2021

Published 05 August 2021

Gazette no.
73
Gazetteid
73/GAZETTE/2021-05/08/2021
Identifier
in.gazette.himachal.2021-08-05.73_gazette_2021-05_08_2021
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 05 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 3rd August, 2021

No. Ind-II(F)6-15/2020-I.—Whereas, Minor Minerals are located throughout the length and width of the border areas of the State and being open wealth are highly susceptible to theft/illegal transportation of minerals outside the State. Due to frequent changes in the course of 73—राजपत्र/2021-05-08-2021 (2343)2344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943 rivers/streams especially during the rainy season along the border areas, boundary disputes, various objections raised by the Public, local Panchayats, and other Environment groups etc. it becomes difficult, to regulate the minerals concession given for open sale in such border areas of the State due to which such areas become prone for illegal mining.

Whereas taking into consideration, the various factors responsible for illegal, unscientific and excessive mining in the river bed areas situated along the border Districts, and with the vision that the natural resources of the State located along the border areas must be conserved and utilized in Systematic, Scientific and Environment friendly manner with the objective of sustainable development, there is a need to take a concrete decision regarding regulation of minerals concessions in border areas of the State.

Now, therefore, in the interest of systematic/scientific mining and to reduce the pressure on the rivers/stream beds to avoid chances of illegal transportation of minerals outside the State, so that the eco-system of the area could be conserved. The Governor, Himachal Pradesh is pleased to impose complete ban on grant of fresh mineral concession by way of mining lease over private land for open sale of river borne mineral i.e. sand, stone and bajri etc. in the border river bed areas of District Una, Nalagarh river bed area of District Solan, Mand, Indora and Fatehpur river bed area of District Kangra and Paonta Sahib river bed area of District Sirmaur in future till further orders except in those cases where Letter of Intents have already been issued.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Addl. Chief Secretary (Inds).

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जून, 2021

संख्याः पी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5) 10/2021.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव गाहलियां, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में भलेठ पुल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों, और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपाि दायर कर सकता है।2345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (कनाल/मरले में)
हमीरपुर सुजानपुर गाहलियां 4/1 02-18
कुल कित्ता . . 01 02-18

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 जुलाई, 2021

सं0पी0बी0डब्ल्य0ू (बी0)एफ(5)20/2021.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव छोब, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में बालीघाटी से अश्वनी खड्‌ड तक सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देतेे हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघे में)
सोलन कण्डाघाट छोब 109/1 0-01
94/1 0-07
90/1 0-07
118/1 2-08
212/121/1 0-08
130/1 0-01
214/131/1 0-11
कित्ता . . 07 4-03

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।2346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जुलाई, 2021

सं0पी0बी0डब्ल्य0ू (बी0)एफ(5)13/2021.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल पड्‌डल/366/9, तहसील सदर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश में पड्‌डल से पुरानी मण्डी के लिए पैदल पार-पथ पुल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों, और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देतेे हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, (मण्डी क्षेत्र) हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (वर्ग मीटर में)
मण्डी सदर पड्‌डल/366/9 1004/385/1 192-73
382/1 4-50
379/1 22-50
379/2 145-25
360/1 4-50
361/1 15-60
389/1 110-25
358/1 27-00
356 9-85
357/1 0-20
कित्ता. . 10 388-69

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।2347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 जुलाई, 2021

सं0पी0बी0डब्ल्य0ू (बी0)एफ(5)21/2021.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नौहरा, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में बालीघाटी से अश्वनी खड्‌ड सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघे में)
सोलन कण्डाघाट नौहरा 12/1 0-15
19/1 0-03
17/1 0-14
7/1 0-17
28/1 0-14
29/1 0-13
30/1 0-11
कित्ता . . 07 04-07

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2 23 जुलाई, 2021

सं0पी0बी0डब्ल्य0ू (बी0)एफ(5)14/2021.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल पुरानी मण्डी/366/10, तहसील सदर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश में पड्‌डल से पुरानी मण्डी के लिए पैदल पार-पथ पुल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, (मण्डी क्षेत्र) हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (वर्ग मीटर में)
मण्डी सदर पुरानी मण्डी/366/10 998/1 19.53
1392/1197/1 95.50
1199 51.57
1200 145.25
कित्ता . . 04 311.85

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th July, 2021

No. PBW(B)F(5)12/2021.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the constitution of the following District Level Committee (DLC) to meet at Periodic intervals to review the progress of land acquisition of the projects other than HPSRTP being implemented by the HPRIDCL and facilitate implantation of the decisions in the district. The District Level Committee would comprise of the following members:—

1. Deputy Commissioner

. . Chairman 2. Land Acquisition Officer, HPPWD

. . Member Secretary

3. Executive Engineer(CM/CMU), HPRIDC

. . Member 4. NGO Representative/ Implementing agency

. . Member

. . Member 5. Chairman of Block Samiti/elected local representatives /Councilors/ Pradhan.

2349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943

The role of the District Level Committee is to approve the micro-plans that enumerate each Project Affected Person (PAP) and state their entitlements for compensation and/ or other assistance for both title-holders and non title-holders as per the Resettlement Policy Framework of HPRIDCL.

By order,

Sd/-

Principal Secretary (PW) .

_________

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th July, 2021

No. PBW(B)F(5)12/2021.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the constitution of the following Grievance Redressel Committee for the registration of grievances/ complaints/suggestions/comments/questions/feedback etc. from the general public on the projects (other than HPSRTP) being implemented by the HPRIDCL and further reviewing /recommending appropriate action on the same:—

1. District Social Welfare Officer

. .Chairman 2. Executive Engineer, (CM/CMU), HPRIDC

. . Member Secretary

3. Resettlement & Rehabilitation Officer, CMU

. . Member 4. Representative of Line Agency/ NGO

. . Member

. . Member 5. Representative from elected local representative/ councilors/ Pradhan

. . Member 6. Representative from Project Affected People (one male & one female)

. . Member 7. Representative from Land & Revenue Deptt. (for cases related to the land only)

The aforesaid committee will resolve problems in an efficient, timely and cost effective manner in a cordial environment with the participation of all stakeholders including affected parties. The committee members will conduct periodic meetings and report to the Chief Engineer- cum-Project Director, HPRIDCL, Shimla.

By order, Sd/- Principal Secretary(PW).

2350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 04 अगस्त, 2021

स्ांख्याः एस.टी.ई-ई(5)-9/2018.—अधिसूचना संख्याः एस.टी.ई-ई(5)-9/2018, तारीख 29-06-2021, जिसके द्वारा समस्त स्टोन क्रशर इकाइयों के लिए मागदर्शक सिद्धान्त/निदेश अधिसूचित किए गए थे, के पैरा 1.1 के नीचे टिप्पण का लोप किया जाता है।

इसके अतिरिक्त पैरा 1.1 के नीचे सारणी की स्तम्भ संख्या 6 में अनवधानता से वर्णित ''प्रस्तावित'' शब्द का भी लोप किया जाता है।

आदेश द्वारा,

कमलेश कुमार पन्त, प्रधान सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)।

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ENVIRONMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 4th August, 2021

No. STE-E(5)-9/2018.—In the notification No. STE-E(5)-9/2018, Dated 29-06-2021 vide which the guidelines/directions for all Stone Crusher Units were notified, the note below para 1.1 stands omitted.

Further, the word ''proposed'' in the column no. 6 of the table below Para 1.1 is

omitted being mentioned inadvertently.

By order,

KAMLESH KUMAR PANT, IAS Pr. Secretary (Env.S&T).

_________

ब अदालत श्री सार्थक शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा दुरुस्ती तारीख पेशी : 07-08-2021 अक्षय कुमार बनाम आम जनता। नोटिस बनाम.-- 1. अक्षय कुमार पुत्र स्व0 श्री जीवन लाल, निवासी गांव डाढ झिकला व डाकघर डाढ, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943 उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है इसमें प्रार्थी ने बजरिया कुसमलता नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसका नाम महाल खटेहड़ के राजस्व अभिलेख में गलती से अभिषेक पुत्र स्व0 जीवन लाल दर्ज हो गया है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम अक्षय कुमार पुत्र स्व0 जीवन लाल है। ं अतः इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का सही नाम अक्षय कुमार पुत्र स्व0 श्री जीवन लाल है। अतः इस बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो दिनांक 07-08-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-07-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री रक्षपाल सिंह पुत्र तुलसी राम, निवासी महाल स्यूल (गंधाल), डाकघर नियाड, तहसील डाडा . . प्रार्थी। सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम कागजात माल महाल लग, लडियाडा व स्युल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

श्री रक्षपाल सिंह पुत्र तुलसी राम निवासी महाल स्यूल (गंधाल), डाकघर नियाड, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड व स्कूल रिकार्ड में रक्षपाल पुत्र तुलसी राम है। जबकि राजस्व रिकार्ड महाल लग, लडियाडा व स्युल में उसका नाम रछपाल सिंह पुत्र तुलसी राम पुत्र जालम दर्ज है जो सही न है प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वे दिनांक 12-08-2021 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 26-07-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा जाती दुरुस्ती

. . प्रार्थी। श्री डिम्पल भण्डारी पुत्र श्री कमलेन्द्र सिंह, निवासी आम्बवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत जाति दुरुस्ती मौजा आम्बवाला, तहसील नाहन बारे।

प्रार्थी श्री डिम्पल भण्डारी पुत्र श्री कमलेन्द्र सिंह, निवासी आम्बवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह मौजा आम्बवाला सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उसके परिवार की जाति दर्ज न है। जबकि उनके परिवार की सही जाति राजपूत कश्यप है जो पटवारवृत्त बरमापापडी के मौजा जंगलाभूड में सही दर्ज है जिसे राजस्व रिकार्ड मौजा आम्बवाला में दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी श्री डिम्पल भण्डारी पुत्र श्री कमलेन्द्र सिंह, निवासी आम्बवाला के परिवार की जाति राजपूत कश्यप राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 10-08-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 17-07-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री धनवीर सिंह पुत्र श्री सोभाराम, निवासी आम्बवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती मौजा आम्बवाला सैनवाला, तहसील नाहन बारे।

प्रार्थी श्री धनवीर सिंह पुत्र श्री सोभाराम, निवासी आम्बवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह मौजा आम्बवाला सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उसका नाम पुरूषोतम सिंह दर्ज चला आ रहा है। जबकि उनका सही नाम धनवीर सिंह है जिसे राजस्व रिकार्ड मौजा आम्बवाला सैनवाला में सही किया जावे।2353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम धनवीर सिंह राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 10-08-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 17-07-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती प्रियंका, भावना पुत्रियां राजेन्दरपाल, निवासी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . प्रार्थी। सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती मौजा त्रिलोकपुर, तहसील नाहन बारे।

प्रार्थिया श्रीमती प्रियंका, भावना पुत्रियां राजेन्दरपाल, निवासी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह मौजा त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उसके नाम क्रमशः श्रीमती प्रियंका का नाम प्रिया तथा श्रीमती भावना का नाम सिम्पला दर्ज चला आ रहा है। जबकि उनका सही नाम प्रिया व भावना है जिसें राजस्व रिकार्ड मौजा त्रिलोकपुर में सही किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम प्रिया व भावना राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 10-08-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 17-07-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।2354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943

PERSONNEL DEPARTMENT

Appointment-I

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th August, 2021

No. Per(A-1)-B(2)-1/2001-III-Part.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Ram Subhag Singh, IAS (HP:1987), Additional Chief Secretary (Industries, Transport, Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh, who is also holding the charge of the post of Managing Director, Ropeways and Rapid Transport System Development Corporation, H.P. Shimla, as Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, with immediate effect, in the public interest.

By order, PRABODH SAXENA, Additional Chief Secretary (Personnel).

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PERSONNEL DEPARTMENT

Appointment-I

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th August, 2021

No. Per(A-1)-B(3)-61/86-IV.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order the retirement of Shri Anil Kumar Khachi, IAS (HP:1986), Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, at his own request, with effect from the date he relinquishes the charge under the State Government, by relaxing the condition of three months' prior notice under second proviso to the Rule 16(2) of All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

By order, PRABODH SAXENA, Additional Chief Secretary (Personnel).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 05 August 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2021-08-05.73_gazette_2021-05_08_2021/. Archive identifier in.gazette.himachal.2021-08-05.73_gazette_2021-05_08_2021.