राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वुधवार, 25 अगस्त, 2021/03 भाद्रपद, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
लोेक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 अगस्त, 2021
संख्याः पी.बी.डब्ल्यू.-ए-ए-(3)-1/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पी.बी.डब्ल्यू.-1बी-(13)-33/94, तारीख 20-06-1996 द्वारा 87—राजपत्र/2021-25-08-2021 (2909) 2910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2021/03 भाद्रपद, 1943 अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, वरिष्ठ वास्तुविद््, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, वरिष्ठ वास्तुविद्, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2021 है।
(ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-''I'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, वरिष्ठ वास्तुविद्, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 के उपाबन्ध-''I'' में,--
(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात््ः-
''03 (तीन)े''
(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात््ः- ''पे बैण्ड ` 37400-67000 जमा ` 8700/- ग्रेड पे।''
(ग) स्तम्भ संख्या 9 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात््ः-
''लागू नही।''
(घ) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात््ः- ''शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकण्डमैण्ट आधार पर।'';
(ङ) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात््ः- ''वास्तुकला में मान्यता प्राप्त उपाधि धारक वास्तुविदों में से प्रोन्न्ति द्वारा जिनका सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वास्तुविदों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका सहायक वास्तुविद् और वास्तुविद् के रूप में संयुक्ततः ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल जिसमें वास्तुविद् के रूप में तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में समरूप वेतनमान में इस पद के सदृश वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंण्ट आधार पर।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः2911 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2021/03 भाद्रपद, 1943 परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणः--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान सशस्त्र बल में कार्यग्रहण किया है और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोेनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों मेेे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जोे स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।''।
(च) स्तम्भ संख्याः 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''लागू नही।''
(छ) स्तम्भ संख्याः 16 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गाें और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।''; और
(ज) स्तम्भ संख्याः 17 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 यथा विहित्त विभागीय परीक्षा र्उाीण करनी होगी।''
आदेश द्वारा,
सुभासीश पन्डा, प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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[Authorative English Text of this Department Notificaton No. PBW-A-A(3)-1/2021 Dated 23rd
August, 2021, as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd August, 2021
No. PBW-A-A(3)-1/2021.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal2912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2021/03 भाद्रपद, 1943 Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Public Works Department, Senior Architect, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1996, notified vide this department notification No.PBW-1B(13)33/94 dated 20-09-1996, namely:—
1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Senior Architect, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (amendment) Rules, 2021.
(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure "I".—In Annexure-"I" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Senior Architect, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1996,—
(a) For the existing provision against column No. 2, the following shall be substituted, namely:—
"03 (Three)".
(b) For the existing provision against column No. 4, the following shall be substituted, namely:—
"Pay Band ` 37400-67000+ ` 8700/-Grade Pay."
(c) For the existing provision against column No. 9, the following shall be substituted, namely:—
"Not-Applicable."
(d) For the existing provision against column No.10, the following shall be substituted, namely:—
"100% by promotion failing which on secondment basis.";
(e) For the existing provision against column No.11, the following shall be substituted, namely:—
"By promotion from amongst the Architects possessing recognized degree in Architecture with 7 years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any in the grade, failing which by promotion from amongst the Architect possessing 11 years of regular service combined as Assistant Architect and Architect which shall include essential service of 03 years as Architect, failing which by secondment from amongst incumbents working on analogous post in the identical pay scales of this post from other HP Govt./Central Govt. Department.
(1) In all cases of promotion, the adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition:
Provided that all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/2913 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2021/03 भाद्रपद, 1943 appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service), Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.
Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service; if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules :
Provided that inter-se- seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."
(f) For the existing provision against column No.15, the following shall be substituted, namely:—
"Not applicable."
(g) For the existing provision against column No.16, the following shall be substituted, namely:—
"The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time." and
(h) For the existing provision against column No.17, the following shall be substituted, namely:—
"Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time."
By order, SUBHASISH PANDA, Principal Secretary (PW).
2914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2021/03 भाद्रपद, 1943 STATE AUDIT DEPARTMENTNOTIFICATION
Dated, the 19th August, 2021
No.14-1/73-Fin (LA)Vol-3(Part),-4249.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to sanction the creation and filling-up of seven (7) no. of posts of Assistant Director/Assistant Controller (Class-I-Gazetted) in the pay band of ` 15600-39100 + 5400 Grade Pay in the Himachal Pradesh State Audit Department in the public interest.
By order,
Sd/-
Special Secretary (Finance)-cum-Director,
H.P. State Audit Department, Shimla-171009.
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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 22/NT/2021 तारीख दायरा : 13-04-2021 तारीख पेशी : 28-08-2021 शीर्षक.-श्री जगतार सिंह पुत्र मंगल सिंह, निवासी महाल झरेच जगियां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।
प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके स्व0 पिता का सही नाम मंगल सिंह पुत्र कहणू है जबकि महाल झरेट जगियां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में मंगत पुत्र कहणू दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः उक्त महाल में उसके स्व0 पिता का नाम दुरुस्त किया जाये।
अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-08-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक के स्व0 पिता की नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-07-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2915 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2021/03 भाद्रपद, 1943 ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 13/NT/2021 तारीख दायरा : 13-04-2021 तारीख पेशी : 28-08-2021 शीर्षक.-श्री संजीव कुमार पुत्र पे्रम चन्द, निवासी महाल गदयाड़ा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।
प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके स्व0 पिता का सही नाम पे्रम चन्द पुत्र भगतू है जबकि महाल गदयाड़ा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में पे्रमा पुत्र भगतू दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः उक्त महाल में उसके स्व0 पिता का नाम दुरुस्त किया जाये।
अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-08-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक के स्व0 पिता की नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-07-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 21/NT/2021 तारीख दायरा : 07-07-2021 तारीख पेशी : 28-08-2021 शीर्षक.-श्री चन्दू लाल पुत्र गोपाल, निवासी महाल रंगेहड़, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।
प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम चन्दू लाल पुत्र गोपाल है जबकि महाल रंगेहड़, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व 2916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2021/03 भाद्रपद, 1943 अभिलेख में उधम सिंह पुत्र गोपाल दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः उक्त महाल में उसका नाम दुरुस्त किया जाये।
इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-08-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-07-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 16/NT/2021 तारीख दायरा : 12-04-2021 तारीख पेशी : 28-08-2021 शीर्षक.-श्री हरबन्श सिंह पुत्र स्व0 कशमीर सिंह, निवासी गांव रूमेहड़़, ग्राम पंचायत धीरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . .प्रार्थी।
बनाम
. .प्रत्यार्थीगण। 1. आम जनता 2. लोकल रजिस्टरार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969।
प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके स्व0 पिता की मृत्यु दिनांक 10-04-2006 को गांव रूमेहड़, ग्राम पंचायत धीरा में हुई है। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत धीरा के पंचायत रजिस्टर में दर्ज ना है जिसे वह ग्राम पंचायत धीरा के रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-08-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक के पिता की मृत्यु तिथि दिनांक 10-04-2006 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्टरार/पंचायत सैक्रेटरी को पारित कर दिये जायेंगे।2917 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2021/03 भाद्रपद, 1943 आज दिनांक 27-07-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री ललित कुमार, कार्याकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व0 श्री सीता राम निवासी गांव जाहू, डाकघर जाहू, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। ग्राम पंचायत जाहू के पंचायत अभिलेख में नाम दुरुस्त करने बारा प्रार्थना पत्र।
श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व0 श्री सीता राम निवासी गांव जाहू, डाकघर जाहू, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का नाम पंचायत अभिलेख में नाम दर्ज है। प्रार्थिया अपना नाम ग्राम पंचायत जाहू में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया का नाम ग्राम पंचायत जाहू के अभिलेख में परिवर्तन करने वारा कोई उजर या एतराज है तो वह दिनांक 28-08-2021 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया का नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 29-07-2021 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
ललित कुमार, कार्याकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत ललित कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री हरी सिंह पुत्र स्व0 श्री बीजा राम, निवासी चुंजा, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
श्री हरी सिंह पुत्र स्व0 श्री बीजा राम, निवासी चुंजा, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत देलठ में 2918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2021/03 भाद्रपद, 1943 06-06-1966 दर्ज है जोकि अन्य शपथ-पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में मेरी जन्म तिथी 15-05-1957 दर्ज है वह सही व दुरुस्त है। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत देलठ के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण का सम्बंधित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 28-08-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सुरत में ग्राम पंचायत देलठ को जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-07-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत सहित जारी हुआ। मोहर। ललीत कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री ललित कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री विनय पुत्र स्व0 श्री पलस राम, निवासी गांव नावण, डाकघर बडाच, तहसील ननखरी, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात चक नावण, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री विनय पुत्र स्व0 श्री पलस राम, निवासी गांव नावण, डाकघर बडाच, तहसील ननखरी, ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि मुताबिक शपथ-पत्र व आधार कार्ड प्रार्थी का नाम विनय कुमार सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात वाका चक नावण, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0) की मलकियत में प्रार्थी का नाम विजय कुमार दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम विनय कुमार है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, शपथ-पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखा हैं। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजान में विजय कुमार के स्थान पर विजय कुमार उर्फ विनय कुमार दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में विजय कुमार के स्थान पर विजय कुमार उर्फ विनय कुमार दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-08-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या बकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा यकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जावेगी।
अतः दिनांक 30-07-2021 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
ललीत कुमार/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।2919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2021/03 भाद्रपद, 1943
In the Court of Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Sh. Prem Kumar s/o Late Sh. Chotte Lal, r/o Sharma Niwas Kanlog Shimla, (H.P.)
. . Applicant.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Prem Kumar s/o Late Sh. Chotte Lal, r/o Sharma Niwas Kanlog Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of his son Subhash (DOB 01-02-1994) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.
Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 12th August, 2021.
Seal.
MANJEET SHARMA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).
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In the Court of Shri B. R. Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Sh. Prem Dass Shandil s/o Sh. Nokhia Ram, r/o Village Bendi, P.O. Maloothi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Sh. Prem Dass Shandil s/o Sh. Nokhia Ram, r/o Village Bendi, P.O. Maloothi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his Daughter named—Ms. Lata Devi d/o Sh. Prem Dass Shandil r/o Village Bendi, P.O. Maloothi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh. In the record of Secy.-cum- Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Chamyana, Tehsil and District Shimla (H.P.).
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Ms. Lata Devi | Daughter | 07-02-1994 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of death of above named in the record of Secy.-cum-Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Chamyana, Tehsil and District Shimla (H.P.), may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today on 23-07-2021 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
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ब अदालत श्री राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा संख्या : 01/13B of 2021 संस्थापन 05/01/2021 तारीख पेशी : 25-08-2021 ब मुकद्दमा श्रीमती सत्या कपूर उर्फ सत्या देवी पुत्री श्री राम रखू, निवासी बाना कोटी, तहसील ददाहू, (हाल निवासी मोहल्ला अमरपुर, नाहन) जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती बारे।
श्रीमती सत्या कपूर उर्फ सत्या देवी पुत्री श्री राम रखू, निवासी बाना कोटी, तहसील ददाहू, (हाल निवासी मोहल्ला अमरपुर, नाहन) जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक आवेदन प़त्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख मौजा बाना कोटी में श्रीमती जय देवी विधवा नितरू दर्ज है जो गलत है, जबकि प्रार्थिया का नाम श्रीमती सत्या कपूर उर्फ सत्या देवी है जो सही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने अपने आवेदन-पत्र के साथ छायाप्रति आधार कार्ड जिसमें प्रार्थिया का नाम सत्या कपूर, स्वयं का सत्यापित हल्फिया ब्यान व श्री रधूवीर सिंह तथा श्रीमती सरोता देवी का सत्यापित हल्फिया ब्यान जिसमें प्रार्थिया का नाम श्रीमती सत्या कपूर होने की पुष्टि की गई है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम बाना कोटी, गा्रम पंचायत कोटला मोलर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख मोहाल बाना कोटी में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-08-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 20-07-2021 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- (राजेश कुमार), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।2921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2021/03 भाद्रपद, 1943 ब अदालत श्री राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा संख्या : 03/13B of 2021 संस्थापन 23/01/2020 तारीख पेशी : 25-08-2021 ब मुकद्दमा श्री सतपाल शर्मा पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी तिरमली दयाड, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती बारे।
श्री सतपाल शर्मा पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी तिरमली दयाड, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक आवेदन प़त्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा तिरमली दयाड में सत्यापाल पुत्र श्री तुलसी राम दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम श्री सतपाल शर्मा पुत्र श्री तुलसी राम है, जो सही है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ परिवार नकल, छायाप्रति दसवीं प्रमाण-पत्र, छायाप्रति आधार कार्ड, अपना ब्यान हल्फिया तथा ब्यान हल्फिया श्री मोहन लाल संलग्न कर राजस्व विभाग, मौजा तिरमली दयाड में अपना नाम श्री सतपाल शर्मा दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम तिरमली दयाड, हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-08-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 20-07-2021 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- (राजेश कुमार), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।2922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2021/03 भाद्रपद, 1943 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है