राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग
अधिसूचना
र्शिमला-171002, 18, फरवरी, 2019
संख्याःएच.एफ.डब्लयू-बी(ए)2-4/2015.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 99—राजपत्र/2021-09-09-2021 (3269) 3270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 परामर्श से, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग मेंं बाल मनोविज्ञानी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, में बाल मनोविज्ञानी, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (स्वास्थ्य)।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में बाल मनोविज्ञानी वर्ग-I, (राजपत्रित ) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नामः--बाल मनोविज्ञानी
2. पद (पदों) की संख्याः--01 (एक)
3. वर्गीकरणः--वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमानः--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमानः--पे बैण्ड 10,300-34800/- रुपए जमा 5000/- रुपए ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः-- स्तम्भ संख्या 15-क मेें दिए गए ब्यौैरे के अनुसार 15,300/- रुपए प्रतिमास।
5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पदः--चयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयुः--18 से 45 वर्ष :
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः
परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गाें और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गाें के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जायेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विेशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैैः
परन्तु यह और भी कि सस्तत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वाया निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वाया निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात3271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 की जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वाया निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों/स्वाया निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वाया निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।
टिप्पणः--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमेें पद (पदों) का आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः--(क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः--(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में कम से कम पच्चपन प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।
(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में पी0एच0डी0 की उपाधि।
(iii) सूचिबद्ध पत्रिकाओं में दो शोध प्रकाशनों सहित स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से क्लिनिकल या बाल मार्गदर्शन क्लिनिक में तीन वर्ष का अनुभव। (ख) वांछनीय अर्हताएं :
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से क्लिनिकल मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियोेंं, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहींः-- आयुः--लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हताः--हां, जैसी उपरोक्त स्तम्भ संख्याः 7(क),(i) और (ii) में यथाविहित है।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगाः--जो चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं में से प्रोन्नति द्वारा जो उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7(क),(i) और (ii) के सामने विहित शैक्षिक अर्हता धारण करते हों और जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। 3272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 (1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय कठिन/दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1) दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानांतरण कि सिवाय, उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगीः
परन्तु यह और भी कि उस अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण-I.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों/दूरस्थ क्षेत्रोंं में "कार्यकाल" से, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण-II.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल
3. रोहड़ू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और काशापाट 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुसाईं, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पटवार वृत, पद्वर तहसील के झारवाड़, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड, और भटेढ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच-बगडा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा वृत्त। स्पष्टीकरण-IIIः--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ़/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।3273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों मे ं यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे ओैर विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणः--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान आर्मड फोर्सिज में पद ग्रहण किया था, जिसे डिमोबीलाइजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया है, और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः--I. (विभागीय प्रोन्नति समिति)
विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।
II. विभागीय स्थायीकरण समिति जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो। 3274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षातकार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगीः-- (I) संकल्पनाः--(क) इस पॉंलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में बाल मनोविज्ञानी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्ब़द्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा हैै, और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः--प्रधान सचिव/सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा केे आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
(II) संविदात्मक उपलब्धियांः--संविदा के आधार पर नियुक्त बाल मनोविज्ञानी को 15,300/-रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों मेंें 459/-रुपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम़़ जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः--प्रधान सचिव/सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रियाः--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करारः--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।3275 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 (VII) निबन्धन और शर्तेंः--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 15,300/-रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा़ ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/(वर्षोंं) के लिए संविदात्मक रकम में 459/- रुपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैन्तालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीें होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, और चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये बीमारी/आरोग्य प्रमाण-प़त्र को प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ- साथ ई0पी0एफ0/जी0 पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। 3276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 16. आरक्षणः--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गाें और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशोंं के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षाः--सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्तिः--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध-"ख" बाल मनोविज्ञानी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान सचिव/सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति...........................................................पुत्र/पुत्री............................................................ निवासी ............................................, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्, "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य प्रधान सचिव/सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ..............................को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने................................... (पद का नाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः--
1. यह कि प्रथम पक्षकार बाल मनोविज्ञानी के रूप में ................................................ से प्रारभ्भ होने और .....................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् ................................... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी । 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रु 15,300/-प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैन्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश3277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकादार नहीें होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा पर पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा पर नियुक्त अधिकारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी को किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और र्द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति में :
1. ------------------- ------------------- ------------------- (नाम व पूरा पता) 3278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 2. ------------------- ------------------- ------------------- (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः-
1. ----------------- ----------------- ----------------- (नाम व पूरा पता)
2. ------------------- ------------------- -------------------
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
---------
[Authoritative English text of this Department Notification No.HFW-B(A)2-4/2015 Dated
18-02-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th February, 2019
No. HFW-B(A)2-4/2015.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Child Psychologist, Class-I (Gazetted) in the Department of Medical Education and Research, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" appended to this notification, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Medical Education and Research Child Psychologist Class-I-(Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2019.
(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Health).
3279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 "ANNEXURE-A"RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CHILD
PSYCHOLOGIST CLASS-I (GAZETTED), IN THE MEDICAL EDUCATION
& RESEARCH DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH
1. Name of post.—Child Psychologist
2. Number of post(s).—01 (One)
3. Classification.—Class-I (Gazetted)
4. Scale of Pay.—(i) Pay scale for regular incumbents:—Pay Band Rs.10,300-34,800 +5000/- Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract employees Rs.15,300/- per month as per details given in Column 15-A.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Selection
6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years:
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment:
Provided further that the upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward classes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(i) Essential Qualification(s):—(i) Master Degree in Psychology with atleast 55% marks from a recognized University;
(ii) Ph.D. in Psychology from any recognized University.
3280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943(iii) Three years experience in clinical or child guidance clinic from a recognized University/ Institution after acquiring Master's Degree alongwith two Research Publications in the Indexed journals.
(b) Desirable Qualification(s):
(i) Post Graduate Diploma in Clinical Psychology from a recognized University or an Institution recognized by the Central/ State Government.
(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).—Age:—Not applicable.
Educational Qualification.— Yes, as prescribed in Column No.7 (a) (i) & (ii) above.
9. Period of probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, reemployment after superannuation and absorption.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Medical Social Workers subject to possessing of educational qualifications prescribed against Column No. 7 (a) (i) & (ii) above with ten years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the respective grade:
(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard and remote areas/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service left for superannuation except posting/ transfer in remote/ rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:
Provided further that Officers/Officials who have not served at-least one tenure in Tribal/Difficult/Hard and remote areas/ rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation:—I. For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote areas/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/ convenience.
3281 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943Explanation:—II For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmaur Sub Division of Chamba District
3. Dodra Kawar area of Rohru Sub Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District
6. Bara Bangal area of Baijnath Sub Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pub Patwar circles of Shillai Tehsil in Sirmaur District.
9. Khanyol Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa Kathog, Silba Badwani, Hastupr Ghamrehar and Bhatejar Patwar Circle of Padhar Tehsil Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach, Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circle of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
Explanation III:—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:
(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.
(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
3282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen who have served Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules :
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion/confirmation Committee exists, what is its composition?.—(a) Departmental Promotion Committee:
DPC to be presided over by the Chairman of HPPSC or a Member thereof to be nominated by him.
(b) Departmental Confirmation Committee:
As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting agency/ authority as the case may be.
15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
3283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943(I) CONCEPT:—(a) Under this policy the Child Psychologist, in department of Medical Education and Research H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis:
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALL WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:—The Principal Secretary/ Secretary (Health) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Child Psychologist appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.15,300/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 459/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Principal Secretary/Secretary (Health) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.15,300/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.459/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) "The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days'3284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to the contract appointe(s).
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
3285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 ANNEXURE-BForm of contract/agreement to be executed between the Child Psychologist and the
Government of Himachal Pradesh through Principal Secretary/Secretary (Health)
to the Govt. of Himachal Pradesh
This agreement is made on this………………between day of…………………………… in the year Sh./Smt……………………………………...s/o d/o Shri……………………………… r/o…………………..………….. contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and the……………….…… (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a………………………(Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Child Psychologist for a period of one year commencing on day of………………………. and ending on the day of………………………….. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on …………………… and information, notice shall not be necessary:
Provided that for further extension/renewal of contract, the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. That the contractual amount of the FIRST PARTY will be `15,300/- per month 3. That the services of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. "The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Provided that un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the3286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the cerfificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. The officer appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officer at the minimum of pay scale.
9. That the Employees Group Insurance Scheme as well as E.P.F./G.P.F. will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. …………………………
………………………….
…………………………. (Name and Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2. …………………………
………………………….
…………………………. (Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. …………………………
………………………….
………………………….
(Name and Full Address) (Signature of the SECOND PARTY)3287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 2. ………………………… ………………………….
…………………………. (Name and Full Address)
_____________
PERSONNEL DEPARTMENT
Appointment-I
NOTIFICATION
Shimla-2, the 6th September, 2021
No. Per(AI)B(15)-3/2019.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that Er. Sanjay Kumar Attri, Chief Engineer (National Highways), HPPWD, Shimla, shall retire from the Government service on 30-09-2021 (A.N.) on attaining the age of superannuation.
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Chief Secretary.
____________
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 02/NT/2021
तारीख पेशी : 09-09-2021 श्री ब्रहम दास पुत्र श्री चूहडू, निवासी महाल नाहली झिकला, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-- नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी श्री ब्रहम दास पुत्र श्री चूहडू, निवासी महाल नाहली झिकला, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया कि उसका नाम पटवार वृत्त घुठियालता-1 के राजस्व महाल नाहली झिकला व महाल नाहली उपरला के अभिलेख में गलती से ब्रहमू दर्ज हो गया है जबकि परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, बच्चों के स्कूली सर्टिफिकेट व अन्य कागजातोें में उसका नाम ब्रहम दास दर्ज है जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड रहा हैं। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख मेें उसका नाम ब्रहमू उपनाम ब्रहम दास पुत्र चूहडू दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-09-2021 को 3288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत ना होगा तथा प्रार्थी श्री ब्रहम दास पुत्र श्री चूहडू, निवासी महाल नाहली झिकला, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व महाल नाहली झिकला व राजस्व महाल नाहली उपरला के अभिलेख में ब्रहमू उपनाम ब्रहम दास पुत्र चूहडू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सुमन धीमान सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 11/T/2021/Misc.
तारीख पेशी : 16-09-2021 श्री अशोक कुमार पुत्र श्री उधम सिंह, निवासी गांव छौन्ट, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-- नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री उधम सिंह, निवासी मुहाल छौन्ट, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम पटवार वृत्त गन्धवाड खास व छौन्ट, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में सत्यागर सिंह पुत्र उधम सिंह दर्ज है, जबकि ग्राम पंचायत सुराणी के अभिलेख व आधार कार्ड व बच्चों के स्कूली प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम अशोक कुमार दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गन्धवाड के मुहाल गन्धवाड खास व छौन्ट में मेरा नाम सत्यागर सिंह उपनाम अशोक कुमार दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-09-2021 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत ना होगा तथा श्री अशोक कुमार पुत्र श्री उधम सिंह, निवासी मुहाल छौन्ट, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गन्धवाड के मुहाल गन्धवाड खास व छौन्ट में सत्यागर सिंह पुत्र उधम सिंह के बजाये श्री सत्यागर सिंह उपनाम अशोेक कुमार पुत्र श्री उधम सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 13-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Nikku Ram s/o Jodha Ram, r/o Ghod Peeth, P.O. Bhadrena, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत Bhadrena
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री Nikku Ram s/o Jodha Ram, r/o Ghod Peeth, P.O. Bhadrena, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी की मृत्यु दिनांक 05-11-1980 को हुई थी, जोकि सम्बन्धित पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-09-2021 या इससे पहले सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 30-07-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री वलदेव कुमार पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी कुसंल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी (Grandmother) दादी कणी देवी पत्नी स्व0 श्री सरन दास, निवासी कुसंल, तहसील बैजनाथ, की मृत्यु दिनांक 14-09-2014 को हुई थी, जोकि सम्बन्धित पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-09-2021 या इससे पहले सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु तिथी का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा। 3290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 आज दिनांक 05-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती Sonam Palmo w/o Late Sh. Tsering Dhondup, V.P.O. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्रीमती Sonam Palmo w/o Late Sh. Tsering Dhondup, V.P.O. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Sh. Sonam Wangdu की का/की जन्म/ मृत्यु दिनांक 10-07-1986 का हुआ था/हुई थी, जोकि सम्बन्धित पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-09-2021 या इससे पहलेे सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 30-07-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री लाल चन्द पुत्र श्री रामदीता, निवासी महाल व डाकघर जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम कागजात माल महाल बस्सी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 श्री लाल चन्द पुत्र श्री रामदीता, निवासी महाल व डाकघर जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड व पेन कार्ड में लाल चन्द है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल बस्सी में उसका नाम पोडर पुत्र श्री रामलाल पुत्र लैहणू दर्ज है जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।
अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 19-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री नरदीप कुमार पुत्र श्री रसम सिंह, निवासी महाल रामनगर, डाकघर चनौर, तहसील डाडा सीबा, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम कागजात माल महाल रामनगर, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
श्री नरदीप कुमार पुत्र श्री रसम सिंह, निवासी महाल रामनगर, डाकघर चनौर, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड व पेन कार्ड में नरदीप कुमार पुत्र श्री रसम सिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल रामनगर में उसका नाम नरदीप सिंह पुत्र श्री रसम सिंह पुत्र सूवा राम दर्ज है जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।
अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 23-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। 3292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री श्याम सिंह पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी महाल जब्बर, डाकघर स्यूल, तहसील डाडा सीबा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम कागजात माल महाल जब्बर, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
श्री श्याम सिंह पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी महाल जब्बर, डाकघर स्यूल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम पंचायत रिकार्ड, स्कूल रिकार्ड व आधार कार्ड में श्याम सिंह पुत्र श्री प्रकाश चंद है, जबकि राजस्व रिकार्ड महाल जब्बल में उसका नाम शाम सिंह पुत्र श्री प्रकाश चंद पुत्र राम लाल दर्ज है जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।
अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 27-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री अनिल शर्मा, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 2021
तारीख पेशी : 21-09-2021 श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री मंगत राम, वासी गांव पपलाकड, डा0 वाहे दा पटट, उप-तहसील भवारना, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री मंगत राम, वासी गांव पपलाकड, डा0 वाहे दा पटट, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि3293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 उसके दिवंगत पिता मंगत राम पुत्र जोनी का देहान्त दिनांक 03-12-1982 को गांव पपलाकड, ग्राम पंचायत वाहे दा पटट, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने दिवंगत पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत भौडा को जारी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री-मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त मंगत राम पुत्र जोनी की मृत्यु तिथि 03-12-1982 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन तारीख पेशी 21-09-2021 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उपरोक्त दिवंगत मंगत राम पुत्र जोनी की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत वाहे दा पटट को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12-08-2021 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दंडाधिकारी, प्रागपुर, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा : 03-NT/2021.
नीना शर्मा
बनाम
समस्त जनता
विषय.--दरख्वासत जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1966.
श्रीमती नीना शर्मा पुत्री लेख राज ने इस अदालत में दरखास्त की है कि उसका जन्म ग्राम पंचायत प्रागपुर के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाए। श्रीमती नीना शर्मा की जन्म तिथि 16-12-1970 तथा उसका जन्म गांव छडोल आरली, उप-तहसील प्रागपुर में हुआ है। अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 22-09-2021 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत हजा में हाजिर होकर पेश करें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 10-08-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहरें अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दंडाधिकारी, प्रागपुर,
उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 ब अदालत श्री हुक्म राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2) तारीख पेशी : 09-09-2021 श्री नरोतम सिंह पुत्र बलीभादर, गांव व डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
दावा : नाम दुरुस्ती।
आवेदन पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे।
आवेदक श्री नरोतम सिंह पुत्र बलीभादर, गांव व डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत पाली के रिकार्ड में नरोतम सिंह दर्ज है, जबकि मुहाल पाली के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम नरोतम दर्ज हुआ है जो कि गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम मुहाल पाली के रिकार्ड में नरोतम के स्थान पर नरोतम सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 09-09-2021 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है, बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 11-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- (हुक्म राम), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 05/2021
श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री गोपी राम, निवासी ग्राम भाणत, डाकघर शाया छबरोन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।3295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री गोपी राम, निवासी ग्राम भाणत, डाकघर शाया, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्टे्रशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म ग्राम पंचायत भाणत, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0 के ग्राम भाणत में दिनांक 07-11-1963 को हुआ है जो की ग्राम पंचायत भाणत, के पंजीकरण पंजी में दर्ज नहीं है तथा वह अपनी जन्म तिथि 07-11-1963 को ग्राम पंचायत भाणत, जिला सिरमौर के पंजीकरण पंजी में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा वकालतन/असालतन एवं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मिति 16-09-2021 तक किसी कार्य दिवस पर सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात् निश्चित तिथि व्यतीत होने के उपरान्त किसी के भी उजर एवं एतराज मान्य नही होगे, तथा बसूरत दीगर श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री गोपी राम की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भाणत, जिला सिरमौर के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जावेंगेे।
आज दिनांक 16-09-2021 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्रीमती सुनीता देवी पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम गदपेला, ग्राम पंचायत बर्मापापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्रीमती सुनीता देवी पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम गदपेला, ग्राम पंचायत बर्मापापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 11-04-1998 है, जो ग्राम पंचायत बर्मापापड़ी, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिन अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 20-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्रीमती सुनीता की जन्म तिथि 11-04-1998 ग्राम पंचायत बर्मापापड़ी, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगेे।
आज दिनांक 19-08-2021 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 सितम्बर, 2021/18 भाद्रपद, 1943 ब अदालत श्री नरौत्तम लाल गौड़, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री खतरी राम पुत्र श्री जातिया, निवासी ग्राम व डा0 शरली मानपुर, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री खतरी राम पुत्र श्री जातिया, निवासी ग्राम व डा0 शरली मानपुर, तहसील कमरऊ का आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बी एण्ड डी/डिलेय कैसिस/2021-1836, दिनांक 11-08-2021 द्वारा अनुलंगन क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत शरली मानपुर, प्रपत्र 10 जिला रजिस्ट्रार मय (सी0एम0ओ0) नाहन, फ्रूट टैक्नोलॉजी विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, शिक्षण प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं निर्वाचन कार्ड सहित इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है कि उसका नाम व जन्म तिथि 04-04-1969 है, जिसका अज्ञानतावश जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत शरली मानपुर के परिवार एवं जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-09-2021 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 20-09-2021 से पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है । निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री खतरी राम पुत्र श्री जातिया, निवासी ग्राम व डा0 शरली मानपुर, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगाी।
आज दिनांक 21-08-2021 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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नाम परिवर्तन
मैं, मनोरमा देवी (46वर्ष) पत्नी श्री विनोद पठानिया, निवासी गांव व डाकघर मकडोली, उप-तहसील गंगथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) घोषणा करती हूं कि मेरे पति के आर्मी रिकार्ड में मेरा नाम पिंकी पठानिया गलत दर्ज है।जबकि मेरा सही नाम अन्य दस्तावेजों के अनुसार मनोरमा देवी है। अतः मेरे पति के आर्मी रिकार्ड में मेरा नाम पिंकी पठानिया के स्थान पर मनोरमा देवी दर्ज किया जाए। पिंकी पठानिया व मनोरमा देवी एक औरत के नाम है। सभी सम्बंधित नोट करें।
मनोरमा देवी, पत्नी श्री विनोद पठानिया, निवासी गांव व डाकघर मकडोली,
उप-तहसील गंगथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है