राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा
अधिसूचना
शिमला-4, 17 सितम्बर, 2021
सं0 वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2018.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा दिनांक 17 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।
यशपाल शर्मा,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा। 105—राजपत्र/2021-18-09-2021 (3513)3514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943 HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla-4, the 17th September, 2021
No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2018.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sinedie w.e.f. the close of its sitting held on the 17th September, 2021.
YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्याः 32/2021-राज्य कर
शिमला-2, 17 सितम्बर, 2021
सं0. ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021-वॉल-II.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशाें के आधार पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम.--(1) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-
(i) नियम 26 के उपनियम (1) में,-
(क) चौथे परंतुक में, "31 अगस्त, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "31 अक्तूबर, 2021" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
(ख) 1 नवंबर, 2021 से सभी परंतुकों का लोप किया जाएगा;
(ii) 1 मई, 2021 से, नियम 138ङ में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"परंतु यह भी कि उक्त निर्बंधन 1 मई, 2021 से 18 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान उस दशा मे लागू नहीं होगा, जहां, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी या प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8 में विवरण मार्च, 2021 से मई, 2021 की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।";
(iii) प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-14 में,-
(क) "आपका रजिस्ट्रीकरण" शब्दों के पश्चात्, ",आदेश प्रतिनिर्देश सं. ..............., तारीख.......
द्वारा," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
3515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943(ख) "क्यों रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बावजूद रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार संचालन के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा;
(ग) अंत में, "पदनाम" के पश्चात्, "पता" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)। टिप्पण.--मूल नियम जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-13/2017 तारीख 29 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं0ः 30/2021-राज्य कर तारीख 1 सितंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021- Vol-II dated
17-09-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 32/2021-State Tax
Shimla-2, the 17th September, 2021
No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-II.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2021.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017,—
(i) in sub-rule (1) of rule 26,—
(a) in the fourth proviso, for the figures, letters and words "31st day of August, 2021", the figures, letters and words "31st day of October, 2021" shall be substituted;
(b) with effect from the 1st day of November, 2021, all the provisos shall be omitted;
(ii) with effect from the 1st day of May, 2021, in rule 138E, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —
"Provided also that the said restriction shall not apply during the period from the 1st day of May, 2021 till the 18th day of August, 2021, in case where the return in3516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943 FORM GSTR-3B or the statement of outward supplies in FORM GSTR-1 or the statement in FORM GST CMP-08, as the case may be, has not been furnished for the period March, 2021 to May, 2021.";
(iii) in FORM GST ASMT-14,—
(a) after the words, "with effect from ------", the words, "vide Order Reference No.-------, dated ------" shall be inserted;
(b) the words, "for conducting business without registration despite being liable for registration" shall be omitted;
(c) at the end after "Designation", the word "Address" shall be inserted.
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
Note.—The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh vide notification No. EXN-F(10)-13/2017, dated the 29th June, 2017 and were last amended vide notification No. 30/2021-State Tax, dated 1st Sept., 2021.
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्याः 33/2021-राज्य कर
शिमला-2, 17 सितम्बर, 2021
सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021-वॉल-II.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 10) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशाें के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं. 76/2018-राज्य कर, दिनांक 31 दिसंबर, 2018 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018 दिनांक 4 जनवरी, 2019, के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः- उक्त अधिसूचना में, नौवें और दसवें परंतुकों में, "अगस्त, 2021 के 31वें दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "नवंबर, 2021 के 30वें दिन" अंकाें, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)। टिप्पण.--मूल अधिसूचना सं. 76/2018-राज्य कर दिनांक 31 दिसंबर, 2018, जिसे अंतिम बार अधिसूचना सं0. 19/2021-राज्य कर तारीख 27 जुलाई, 2021, जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं. ई.एक्स.एन.-एफ.(10)- 4/2021 दिनांक 13 अगस्त, 2021 को प्रकाशित किया गया, द्वारा संशोधित किया गया।3517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021- Vol-II dated
17-09-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 33/2021-State Tax
Shimla-2, the 17th September, 2021
No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-II.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 76/2018-State Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXNF- F(10)-33/2018, dated the 4th January, 2019, namely:—
In the said notification, in the ninth and tenth provisos, for the figures, letters and words "31st day of August, 2021", wherever they occur, the figures, letters and words "30th day of November, 2021" shall be substituted.
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
Note.— The principal notification No. 76/2018-State Tax, dated the 31st December, 2018, was last amended vide notification No. 19/2021-State Tax, dated 27th July, 2021, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-4/2021, dated the 13th August, 2021.
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्याः 34/2021-राज्य कर
शिमला-2, 17.सितम्बर, 2021
ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021 वॉल-II.--हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं 35/2020-राज्य कर दिनांक 23 जून, 2020 जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-4/2020 दिनांक 24 जून, 2020 और अधिसूचना सं 14/2021-राज्य कर दिनांक 1 मई, 2021, जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021 दिनांक 21 जून, 2021 के तहत प्रकाशित हुई थी, को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशाें पर, यह अधिसूचित करते हैं कि जहां उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने का प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन करने की समयसीमा 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2021 की समयावधि के दौरान आती है, तो ऐसा आवेदन करने की समयसीमा का 30 सितंबर, 2021 तक विस्तार किया जाएगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।3518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-II dated
17-09-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 34/2021-State Tax
Shimla-2, the 17th September, 2021
No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-II.—In partial modification of the notifications of the Government of Himachal Pradesh No. 35/2020-State Tax, dated the 23rd June, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2020, dated the 24th June, 2020 and No. 14/2021-State Tax, dated the 1st May, 2021, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-4/2021, dated the 21st June, 2021, in exercise of the powers conferred by section 168A of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017(13 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify that where a registration has been cancelled under clause (b) or (c) of sub-section (2) of section 29 of the said Act and the time limit for making an application of revocation of cancellation of registration under sub-section (1) of section 30 of the said Act falls during the period from the 1st day of March, 2020 to 31st day of August, 2021, the time limit for making such application shall be extended upto the 30th day of September, 2021.
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
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AGRICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 27th August, 2021
No. Agr.B-F(10)-19/2020.—In partial modification of this Department Notification of even number dated 22-04-2021, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Working Group to make an action plan for use of Agriculture Infrastructure Fund and development of such infrastructure. The composition of Group is as under:—
| 1. | Director of Agriculture, Himachal Pradesh | Chairman |
| 2. | Joint Director of Agriculture (Incharge Technical Branch), Directorate of Agriculture, H.P. | Member Secretary |
| 3. | Director of Animal Husbandry, H.P. | Member |
| 4. | Director of Fisheries, H.P. | Member |
| 5. | Executive Director (SPNF) | Member |
| 6. | Representative of NABARD | Member |
By order,
Sd/- Secretary (Agr.).
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राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अधिसूचना
दिनांक 10 सितम्बर, 2021
संख्याः 1-60/69-फिन (एल0ए0) खण्ड-20-4586.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल सहर्ष आदेश देते हैं कि हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग के निम्न तालिका में दर्शाये गए आधिकारी अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत होंगे :--
| क्र0 सं0 | नाम तथा पदनाम | सेवानिवृत्ति की तिथि |
| 1. | श्री हरदेव सिंह शांडिल, उप-नियंत्रक (प्रथम श्र णी-राजपत्रित)। े | 28-02-2022 (अपरा]न) |
| 2. | श्री चन्द्रेश हाण्डा, अतिरिक्त निदेशक (प्रथम श्र णी-राजपत्रित)। े | 31-03-2022 (अपरा]न) |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- विशेष सचिव (वित्त)।
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जल शक्ति विभाग
शुद्धि पत्र
दिनांक, 14 सितम्बर, 2021
संख्याःजे0एस0वी0-बी(एच)1-1/2021-कांगड़ा.--इस विभाग की अधिसूचना संख्याः जे0एस0वी0- बी(एच)1-1/2021-कांगड़ा, दिनांक 14-06-2021, जो फिन्ना सिंह मध्यम् सिंचाई परियोजना तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा के निर्माण हेतु भूमि-अर्जित करने बारे जारी की गई थी, में कालम संख्या 3 में महाल व मौजा खुखेड खुझाडा के स्थान पर महाल हार मौजा खुखेड़ खुआड़ा पढ़ा जाए।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (रक्षा शर्मा), अवर सचिव (जल शक्ति)।3520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 10 सितम्बर, 2021
संख्याः 1-58/69-फिन(एल0ए0)-4606.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः1-58/69-फिन(एल0ए0)पार्ट(2), दिनांक 13-10-2011 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, सहायक निदेशक/सहायक नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, सहायक निदेशक/सहायक नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त हाेंगे।
2. उपाबन्ध ''क'' के स्तम्भ 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, सहायक निदेशक/सहायक नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 के उपाबन्ध ''क'' मेंः-- स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-- ''16 (सोलह)''
हस्ता0/- (राकेश कंवर) भा0प्र0से0, विशेष सचिव (वित्त) एवं निदशक।
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[Authoritative English text of this Notification No. 1-58/69-Fin(LA) dated 10 September, 2021 as
required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE AUDIT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 009, the 10th September, 2021
No. 1-58/69-Fin(LA),-4613.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, State Audit Department, Assistant Director/Assistant Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA)Part(2), dated 13-10-2011, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Audit Department, Assistant Director/Assistant Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2021.
3521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, Himachal Pradesh.
2. Amendment of the column 2 of Annexure- "A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh State Audit Department, Assistant Director/Assistant Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011:
For the existing provisions against column No 2, the following shall be substituted, namely:—
"16 (Sixteen)"
Sd/- (RAKESH KANWAR) IAS, Special Secretary (Finance)-cum-Director, H.P. State Audit Department, Shimla-9.
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कार्यालय उपायुक्त सोलन, जिला सोलन हि0 प्र्र0
अधिसूचना
दिनांक 13 सितम्बर, 2021
सं0-सोलन-178(जि0प0)-2016-7011-7101.--निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(3)3/96- 111-डीपीसी-38137-148 दिनांक 01-06-2021 के अन्तर्गत जारी निर्देशों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश, जिला योजना समिति (निर्वाचन) नियम, 1998 के नियम 3 के उप-नियम (2) में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 13-09-2021 को जिला योजना समिति सोलन के सदस्यों के निर्वाचन हेतु जिला परिषद सोलन तथा नगर पालिकाओं(नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत) के निर्वाचित पदाधिकारियों की बैठक में संचालित निर्वाचन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला योजना समिति सोलन के सदस्यों के रूप में अधिसूचित किया जाता हैः-
जिला परिषद सोलन से जिला योजना समिति हेतु निर्वाचित सदस्यः-
| क्रम सं0 | पदाधिकारी का नाम व पता |
| 1. | श्री अमर चन्द सन्धु, पुत्र श्री भजना राम, गांव व डाकघर ठाणा, तहसील बद्दी जिला सोलन |
| 2 | श्री अमर सिंह ठाकुर, पुत्र श्री हरिदास, गांव खाडी डाकघर कुनिहार तहसील अर्की जिला सोलन |
| 3 | श्रीमती आशा परिहार, पत्नी श्री अविनाश, नजदीक रेस्टहाऊस रोड अर्की, वार्ड नं0 2, तहसील अर्की जिला सोलन। |
| 4 | श्रीमती दर्पणा ठाकुर, पत्नी श्री कृष्ण सिंह,गांव कामली,डा0 परवाणु,तहसील कसौली जिला सोलन। |
| 5 | श्रीमती भुवनेश्वरी शर्मा, पत्नी श्री महेन्द्र, गांव व डाकघर पिपलुघाट तहसील अर्की जिला सोलनं |
| 6 | श्रीमती मुखत्यार कौर , पत्नी श्री कुलदीप सिंह गांव जगतपुर डाकघर जोघों, तहसील नालागढ़ जिला सोलन। |
| 7 | श्री मनोज वर्मा, पुत्र श्री तारा दत्त वर्मा, गांव बलाणा,डाकघर शामती, तहसील व जिला सोलन |
| 8 | श्री राजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री बलदेव सिंह, गांव कालथ,डाकघर भोजनगर,तहसील व जिला सोलन |
| 9 | श्री राहुल शर्मा, पुत्र श्री नन्द लाल, गांव सुनेड़ डाकघर व तहसील रामशहर, जिला सोलन |
| 10 | श्रीमती शान्ती देवी, पत्नी श्री नारायण दास, गांव ठेडा डाकघर लोधीमाजरा,तहसील (बद्दी) नालागढ़,जिला सोलन। |
| 11 | श्रीमती सुमन चौहान, पत्नी श्री गुरबख्श सिंह चौहान,गांव सोबन माजरा, डा0 व उप तहसील पंजैहरा,जिला सोलन। |
| 12 | श्रीमती सर्वजीत कौर, पत्नी श्री साहिब सिंह, गांव मुसेवाल,डाकघर राजपुरा,तहसील नालागढ़ जिला सोलन। |
| 13 | श्रीमती हीरा कौशल, पत्नी श्री बरफु राम, गांव ग्याणा(कशयालु) ,डाकघर मांगु तहसील अर्की जिला सोलन। |
नगरपालिकाओं के सदस्य :-
| क्रम सं0 | पदाधिकारी का नाम व पता |
| 1. | श्री तरसेम चन्द, वार्ड नं0 6, नगर परिषद् बद्दी |
| 2. | श्री मनीश सूद, वार्ड नं0 5, नगर पंचायत कण्डाघाट |
| 3. | श्रीमती रेखा साहनी, वार्ड नं0 6, नगर निगम सोलन |
हस्ताक्षरित/- (—तिका कुल्हरी), पीठासीन अधिकारी, जिला योजना समिति, सोलन, जिला सोलन हि0प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
प्रार्थी श्री इन्द्र देव पुत्र श्री चन्द्रमणी, निवासी गांव व डाकघर देवरी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . वादि।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री इन्द्र देव पुत्र श्री चन्द्रमणी, निवासी गांव व डाकघर देवरी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथी-पत्र इस आशय से गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 07-01-1990 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश आवेदक के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत देवरी में दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थी अब ग्राम पंचायत देवरी में अपने जन्म का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजिकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म की घटना को पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 20-09-2021 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 18-07-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।3523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943 अज कार्यालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . वादी। श्री राज कुमार पुत्र श्री हरी वल्लभ, निवासी गांव व डाकघर हनोगी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।
श्री राज कुमार पुत्र श्री हरी वल्लभ, निवासी गांव व डाकघर हनोगी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 17-08-2021 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम तहसील औट के राजस्व अभिलेख महाल हनोगी में वल्लभ सिंह गलती से दर्ज हुआ है। जबकि पंचायत व अन्य रिकार्ड में उसका सही नाम हरीवल्लभ दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू0-राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम वल्लभ सिंह की जगह हरीवल्लभ दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 20-09-2021 को 10.00 बजे तक कार्यालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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अज कार्यालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
प्रार्थी श्री यानचन्द उर्फ मानचन्द पुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव जोरी, मुहाल सोझा, तहसील औट, . . वादी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।
प्रार्थी श्री यानचन्द उर्फ मानचन्द पुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव जोरी, मुहाल सोझा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने दिनांक 17-08-2021 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम तहसील औट के राजस्व अभिलेख मुहाल सोझा में मानचन्द गलती से दर्ज हुआ है। जबकि पंचायत व अन्य 3524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943 रिकार्ड में उसका सही नाम यानचन्द दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू0-राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम मानचन्द की जगह यानचन्द उर्फ मानचन्द दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 20-09-2021 को 10.00 बजे तक कार्यालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है व सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 18-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
इन्द्रा देवी पुत्री टिकमे राम, निवासी गांव मुथल, डाकघर देवरी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . वादिया।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया इन्द्रा देवी पुत्री टिकमे राम, निवासी गांव मुथल, डाकघर देवरी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथी-पत्र इस आशय से गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 09-08-1989 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश आवेदिका के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत देवरी में दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थिया अब ग्राम पंचायत देवरी में अपने जन्म का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजिकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म की घटना को पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 20-09-2021 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 18-07-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।3525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943 अज कार्यालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
प्रीती उर्फ नीलमा ठाकुर पुत्री श्री जै सिंह, निवासी गांव थुवारी, डाकघर बान्धी, तहसील औट, जिला . . वादिया। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।
प्रार्थिया प्रीती उर्फ नीलमा ठाकुर पुत्री श्री जै सिंह, निवासी गांव थुवारी, डाकघर बान्धी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 19-08-2021 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम तहसील औट के राजस्व अभिलेख मुहाल थुवारी व ढंगवाच में प्रीती गलती से दर्ज हुआ है। जबकि पंचायत व अन्य रिकार्ड में उसका सही नाम नीलमा ठाकुर दर्ज है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू0-राजस्व अभिलेख में उसका का नाम प्रीती की जगह प्रीती उर्फ नीलमा ठाकुर दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 21-09-2021 को 10.00 बजे तक कार्यालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे
आज दिनांक 21-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत डॉ0 गणेश ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 20/2021 तारीख मजरूआ : 17-06-2021 तारीख पेशी : 20-09-2021 श्री सजीव कुमार पुत्र श्रीमती कृष्णा पुत्री बलदेव, गांव काशला, हाल निवासी गांव व डाकघर कटिण्डढी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारे।
श्री सजीव कुमार पुत्र श्रीमती कृष्णा पुत्री बलदेव, गांव काशला, हाल निवासी गांव व डाकघर कटिण्डढी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा 3526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943 राजस्व रिकार्ड क्षेत्रीय कानूनगो रेहडधार/पटवार वृत्त टाण्डु, मुहाल काशला व मुहाल धकलवाहण व पटवार वृत्त त्रयाम्बली मुहाल त्रयाम्बली में मेरा नाम सजय दर्ज किया गया जो कि गलत है जबकि मेरा नाम आधारकार्ड व नकल परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण-पत्र में सजीव कुमार दर्ज है, जो कि सही हैै। मेरा सही नाम राजस्व रिकार्ड क्षेत्रीय कानुनगो रेहडधार/पटवार वृत्त टाण्डु, मुहाल काशला व मुहाल धकलवाहण व पटवार वृत्त त्रयाम्बली मुहाल त्रयाम्बली को मेरा सही नाम सजीव कुमार दर्ज करने के आदेश दिया जांये। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-09-2021 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है अन्यथा राजस्व रिकार्ड क्षेत्रीय कानुनगो रेहडधार/पटवार वृत्त टाण्डु, मुहाल काशला व मुहाल धकलवाहण व पटवार वृत्त त्रयाम्बली मुहाल त्रयाम्बली में सजीव कुमार का नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
आज दिनांक .......................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
डॉ0 गणेश ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 14/2021
श्री चेत राम पुत्र ईश्वर सिंह, निवासी गांव विझर, डाकघर थाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।
श्री चेत राम पुत्र ईश्वर सिंह, निवासी गांव विझर, डाकघर थाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरे पिता का नाम प्रत्येक कागजात में ईश्वर सिंह दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड में ईश्वर दास दर्ज हो गया है। जिसको मैं दुरुस्त करके ईश्वर सिंह दर्ज करवाना चाहता हूं।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 23-09-2021 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।3527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 15/2021
श्री इन्द्र सिंह पुत्र काहन, निवासी गांव रामपूर, डाकघर गाडगुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।
श्री इन्द्र सिंह पुत्र काहन, निवासी गांव रामपूर, डाकघर गाडगुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरे पिता का नाम प्रत्येक कागजात में काहन सिंह दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड मुहाल डी0पी0एफ0 घुघू गहर में कन्हू दर्ज हो गया है। जिसको मैं दुरुस्त करके काहन सिंह दर्ज करवाना चाहता हूं।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 23-09-2021 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 16/2021
श्री राजकुमार पुत्र हरिवल्ल, निवासी गांव शारटी, डाकघर महोगी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।
श्री राजकुमार पुत्र हरिवल्लभ, निवासी गांव शारटी, डाकघर महोगी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरे पिता का नाम प्रत्येक कागजात में हरिवल्लभ दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड मुहाल कूण व करथाच में वल्लभ दर्ज हो गया है। जिसको मैं दुरुस्त करके हरिवल्लभ दर्ज करवाना चाहता हूं। 3528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 23-09-2021 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 05-टी/23-08-2021
श्री भदरु पुत्र श्री चनालू, निवासी झमाच, डाकघर खलवाहण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।
श्री भदरु पुत्र श्री चनालू, निवासी झमाच, डाकघर खलवाहण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत खलवाहण के रिकार्ड में भदरु दर्ज है। परन्तु मुहाल डीडर के राजस्व रिकार्ड में भादर सिंह दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में पंचायत का नाम (भदरु) दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 23-09-2021 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 23-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।3529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)
(नोटिस : जेरे आदेश 5, नियम 20, सी0पी0सी0 )
श्री सतनाम सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री गुलजार सिंह, निवासी गांव बिलना, डाकघर पूवोवाल, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना द्वारा इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकीे माता श्रीमती जीतो पत्नी स्व0 श्री गुलजार सिंह की मृत्यु दिनांक 10-10-2016 को गांव बिलना, डाकघर पूवोवाल में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत अभिलेख में अज्ञानता के कारण उनके द्वारा अपनी माता की मृत्यु का पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने की नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं दिनांक 22-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का उजर/एतराज मान्य न होगा तथा उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक ...................... को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)
श्री विशाल कुमार पुत्र श्री सुरजीत सिंह, वासी गांव चुरुडू, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।
श्री विशाल कुमार पुत्र श्री सुरजीत सिंह, वासी गांव चुरुडू, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती अंजना देवी पुत्री श्री उधो राम, वासी गांव चुरू्रडू, में दिनांक 10-09-2019 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे।
अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-10-2021 को प्रातः 10.00 3530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 06-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)
श्री रवि कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, वासी गांव अन्दौरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।
श्री रवि कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, वासी गांव अन्दौरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती सवित्री पुत्री श्री परथी, वासी में दिनांक 09-10-2013 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे।
अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-10-2021 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 06-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,
Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Manish Kumar s/o Sh. Data Ram, r/o Village Baral, P.O. Budhwar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).
3531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 19432. Nisha Kumari d/o Sh. Tarsem Lal, r/o Village Lower Basal, P.O. Basal, Tehsil & . . Applicants. District Una (H. P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).
Sh. Manish Kumar s/o Sh. Data Ram, r/o Village Baral, P.O. Budhwar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.)and Nisha Kumari d/o Sh. Tarsem Lal, r/o Village Lower Basal, P.O. Basal, Tehsil & District Una (H. P.) at present w/o Sh. Manish Kumar s/o Sh. Data Ram, r/o Village Baral, P.O. Budhwar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.) that they have solemnized their marriage on 18-08-2021 according to Hindu rites and customs at Mata Jamasni Devi Mandir, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.). Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-10-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 24th August, 2021 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.
3532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 सितम्बर, 2021/27 भाद्रपद, 1943नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है