राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 18th September, 2021
No.HHC/Admn.2(128)/2017.—Sh. Parshotam Dev Sharma, Chief Administrative Officer of the Office of District and Sessions Judge, Bilaspur, shall stand retired from service on and with 111—राजपत्र/2021-25-09-2021 (3751)3752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 effect from 30-09-2021 (afternoon) on his attaining the age of superannuation, as per the provisions of Rule 74 of CCS (Pension) Rules, 1972.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 17th September, 2021
No. HHC/GAZ/14-386/2018.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant sanction of 180 days maternity leave w.e.f. 20-09-2021 to 18-03-2022 with permission to prefix Sunday falling on 19-09-2021 in favour of Ms. Isha Agrawal, Civil Judge-cum-JMFC, Nurpur, H.P. Certified the Ms. Isha Agrawal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Isha Agrawal would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC, Nurpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 18th September, 2021
No.HHC/GAZ/14-340/2014.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 31 days' earned leave w.e.f. 05-08-2021 to 04-09-2021 with permission to suffix Sunday fell on 05-09-2021 in favour of Sh. Nishant Verma, Civil Judge-cum-JMFC, Kandaghat , H.P.
Certified the Sh. Nishant Verma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Nishant Verma would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC, Kandaghat, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
3753 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001NOTIFICATION
Shimla, the 17th September, 2021
No.HHC/Admn.6(23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Nurpur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC, Nurpur, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the maternity leave period of Ms. Isha Agrawal, Civil Judge-cum-JMFC, Nurpur, w.e.f. 20-09-2021 to 18-03-2021 with permission to prefix Sunday falling on 19-09-2021.
By order, Sd/- Registrar General.
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 20 सितम्बर, 2021
संख्या पीसीएच-एचए (3)4/07-II-77585-589.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-05-2021 के अन्तर्गत, जिला कांगड़ा के विकास खण्ड सुलह की ग्राम सभा 'गदियाड़ा' का नाम बदलकर 'रझूं गदियाड़ा' करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कांगड़ा को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधि—त किया गया था;
और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राम सभा 'गदियाड़ा' का नाम बदलकर 'रझूं गदियाड़ा' करने के सन्दर्भ में कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदा शक्तियों के के अधीन, जिला कांगड़ा के विकास खण्ड सुलह की ग्राम सभा 'गदियाड़ा' का नाम बदलकर ग्राम सभा 'रझूं गदियाड़ा' करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 20 सितम्बर, 2021
संख्या पीसीएच-एचए (1)3/2013-77580-584.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना जिसे दिनांक 30 जुलाई, 2021 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है के अन्तर्गत, जिला शिमला के विकास खण्ड 3754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 मशोबरा की ग्राम सभा नाला का नाम मुख्यालय बदलकर ''नाला स्थित काछट'' करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला शिमला को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधि—त किया गया था;
और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राम सभा ''नाला'' का नाम बदलकर ''नाला स्थित काछट'' करने के सन्दर्भ में कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदा शक्तियों के अधीन, जिला शिमला के विकास खण्ड मशोबरा की ग्राम सभा ''नाला'' का मुख्यालय बदलकर ''नाला स्थित काछट'' करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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कार्यालय उपायुक्त, शिमला
अधिसूचना
शिमला, 20 सितम्बर, 2021
पीसीएच-एसएमएल (सामान्य चुनाव)/2020-21-3282-3300.--यह कि जिला शिमला की ग्राम पंचायतों के उप-निर्वाचन सितम्बर 2021 के निर्वाचनों के परिणाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75(5) के प्रावधान अनुसार सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा घोषित किए जा चुके हैं।
अतः मैं, अदित्य नेगी (भ0प्र0से0) उपायुक्त, शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 124 के अन्तर्गत प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिमला के विकास खण्ड नारकण्डा, ठियोग, ननखड़ी, जुब्बल, कोटखाई और मशोबरा के निर्वाचित पदाधिकारियों के नाम व पते संलग्न सारणी अनुसार आम जनता की जानकारी हेतु अधिसूचित करता हूं।
अदित्य नेगी (भा0प्र0से0),
उपायुक्त,
शिमला, जिला शिमला, (हि0प्र0)।
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पंचायती राज संस्थाओं के उप-निर्वाचन, 2021 के नव निर्वाचित, पदाधिकारियों के नाम व पते का विवरण, जिला शिमला
| क्र0 सं0 | विकास खण्ड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | पद | नव निर्वाचित पदाधिकारीयों का नाम व पत्राचार हेतु पूर्ण पता |
| 1. | ठियोग | क्यारटू | उप-प्रधान | श्री लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री हिरा सिंह, ग्राम लणु, डा0 कथोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला हि0प्र0, पिन-171 212. |
| 2. | नारकण्डा | मलैण्डी | उप-प्रधान | श्रीमती अनुपमा पत्नी श्री सुनील सिंह, गांव घेती, डा0 फराल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0, पिन-172 029. |
| 3. | जुब्बल-कोटखाई सरस्वतीनगर | वार्ड सदस्य, वार्ड नं0-2 (खौणी-1) | श्रीमती पूनम रावत पत्नी श्री क ुशल रावत, गांव खौणी, डा0 हाटकोटी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला हि0प्र0, पिन-171 206. | |
| 4. | ननखड़ी | द ेलठ | वार्ड सदस्य, वार्ड नं0-6 (नागाधार-1) | श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोवर्धन सिंह, गांव नागाधार, डा0 देलठ, तहसील ननखड़ी, जिला शिमला हि0 प्र0, पिन-172 028. |
| 5. | मशोबरा | ढली | वार्ड सदस्य, वार्ड नं0-1 लम्बीधार) | श्रीमती निशा ठाकुर पत्नी श्री इन्द्रपाल सिंह, गांव टिला, डा0 ढली, तहसील व जिला शिमला हि0 प्र0, पिन-171 012. |
हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
शिमला, जिला शिमला, (हि0 प्र0)।
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श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 002, 24 सितम्बर, 2021
संख्या श्रम (ए) 3-9/2021 बी.ओ.सी.डब्ल्यू.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तेंं विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 27) की धारा 40 और 62 द्वारा प्रदा शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति से परामर्श के पश्चात्, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4-6/2007-बीओसी डब्ल्यू, तारीख 04 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तेंं विनियमन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमाें का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) संशोधन नियम, 2021 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. नियम 281(1) का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 281 के उप-नियम (1) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''(1) बोर्ड हिताधिकारी के बच्चों की शिक्षा के लिए निधि से निम्नलिखित दराें पर वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगाः--
| क्रम संख्या | पाठ्यक्रम | रकम |
| 1. | पहली से आठवीं स्तर तक | ` 700/- प्रति मास (` 8,400/- प्रति वर्ष) |
| 2. | नौवीं से दस जमा दो स्तर तक | ` 1000/- प्रति मास (` 12000/- प्रति वर्ष) |
| 3. | स्नातक कक्षाएं : | |
| (i) कला स्नातक (ii) बी.एस.सी./बी. कॉम./बी.बी.ए. या इसके समतुल्य | ` 3000/- प्रति मास (` 36,000/- प्रति वर्ष) | |
| 4. | स्नातकोार : | |
| (i) कला और वाणिज्य स्ट्रीम (ii) विज्ञान संकाय | ` 5000/- प्रति मास (` 60,000/- प्रति वर्ष) | |
| 5. | डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि : | |
| एक वर्ष से तीन वर्ष | आई.टी.आई. पाठ्यक्रम सहित सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रम ` 4000/- प्रति मास (` 48,000/- प्रति वर्ष) | |
| 6. | व्यवसायिक पाठ्यक्रम/उपाधियां | पॉलिटेक्निक डिप्लोमा (3 वर्षीय) पाठ्यक्रम ` 5000/- प्रति मास (` 60,000/- प्रति वर्ष) |
| 7. | पी एच डी अनुसंधान पाठ्यक्रम | तकनीकी पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा शिक्षा, एम बी ए, विधि, पी एच डी अनुसंधान पाठ्यक्रम ` 10,000/- प्रति मास (` 1,20,000/- प्रति वर्ष) ।"। |
3. नियम 298, 299, 300, 301 और 302 का जोड़ा जाना.--उक्त नियमाें के नियम 297 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-
''298 कन्या जन्म उपहार स्कीम.--बोर्ड हिताधिकारी को उसकी कन्या के जन्म पर (दो कन्याओं तक) केवल ` 51,000/- (इक्यावन हजार) की रकम एफ डी आर के रूप में प्रदान कर सकेगा, जो उक्त कन्या के अठारह वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भुनाई जाएगी। यदि किसी कन्या, जिसके नाम पर एफ डी आर की गई है, की दुर्भाग्यवश से अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो एफ डी आर हिताधिकारी की तीसरी कन्या (यदि कोई हो) को हस्तांतरित कर दी जायेगी, अन्यथा पूरी रकम का संदाय नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा।
299. मानसिक रूप से अविकसित बालकों/बालिकाओं के लिए प्रसुविधा (सहायता) स्कीम.--किसी हिताधिकारी के 50 प्रतिशत और उससे अधिक मानसिक रूप से अविकसित या दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधि मान्य चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ` 20,000/- प्रति वर्ष की दर से वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी ।
300. विधवा पैन्शन.--किसी मृतक हिताधिकारी की विधवा को हिताधिकारी की मृत्यु के पश्चात् ` 1500/- प्रति मास पेंशन की रकम प्रदान की जायेगी :
परंतु वह भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकाय में नियमित, संविदा या दैनिक मजदूरी के आधार पर नियोजित न हो। 301. छात्रावास प्रसुविधा योजना.--किसी हिताधिकारी को, किसी भी छात्रावास में रहने वाले उसके बच्चों के रहने और भोजन के लिए उसके द्वारा उपगत व्यय के लिए, ` 20,000/- की रकम प्रदान की जायेगी ।3757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 302. मुख्यमंत्री आवास योजना.--कोई हिताधिकारी, जो पहले से ही या तो प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के अधीन नामांकित है, को अपने गृह (आवास) निर्माण हेतु ` 1,50,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ।"।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।
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[Authoritative English text of this Department notification No. Shram(A)3-9/2021 dated, 24-9-2021
as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 24th September, 2021
No. Shram(A)3-9/2021.—In exercise of powers conferred by Section 40 and 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Act No. 27 of 1996), the Governor, Himachal Pradesh, after consultation with the expert committee constitute under section 5 of the said Act, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, notified vide this Department's Notification No. Shram(A)4-6/2007-BOCW, dated 4th December, 2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 8th December, 2008, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2021.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 281(1).—For the existing provision against sub-rule(1) of rule 281 of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the 'said rules') the following shall be substituted, namely:—
"(1) The Board may provide financial assistance for education of the children of the beneficiary from the Fund at the following rates:—
| Sl. No. | Course of study | Amount |
| 1. | 1st to 8th standard | Rs. 700/- per month (Rs. 8,400/- Per Annum) |
| 2. | 9th to 10+2 standard | Rs. 1000/- per month (Rs. 12,000/- Per Annum) |
| 3. | Graduation classes: | |
| (i) Bachelor of Arts (ii) B.Sc/ B.Com/ BBA or its equivalent | Rs. 3000/- per month (Rs. 36,000/- Per Annum) | |
| 4. | Post Graduation: | |
| (i) Arts and commerce Stream (ii) Science Stream | Rs. 5000/- per month (Rs. 60,000/- Per Annum) | |
| 5. | Diploma Courses duration of; | |
| One year to Three Years | All diploma courses including ITI Courses Rs. 4000/- per Month (Rs. 48,000/- Per Annum) | |
| 6. | Professional courses/Degrees | Polytechnic Diploma (3 years) courses, Rs. 5000/- Per Month (Rs. 60,000/- Per Annum) |
| 7. | Ph.D, Research Courses | Technical Courses such as Engineering, Medicine, MBA, Law, Ph.D and Research Courses, Rs. 10,000/- Per Month (Rs. 1,20,000/- Per Annum).". |
3. Addition of rules 298, 299, 300, 301 and 302.—After rule 297 of the 'said rules', the following rules shall be added, namely:—
"298. Female Birth Gift Scheme.—The Board may provide a sum of Rs. 51,000/- (fifty one thousand) only in the shape of FDR which may be given to the beneficiary on the birth of his/her female child (up to two girls), which will be encashed on the completion of eighteen years of the said daughter. If the girl in whose name an FDR has been made, unfortunately dies before attaining the age of eighteen years, the FDR will be transferred to the third girl child of beneficiary if any, otherwise the entire amount will be paid to the nominee.
299. Mentally Retarded Children Benefit Scheme.—A financial assistance for the care of mentally retarded or handicapped children with disability of 50% and above of a beneficiary @ Rs. 20,000/- per year will be provided to him/her on production of a valid medical certificate issued by the competent authority.
300. Widow Pension.—The widow of a deceased beneficiary will be provided a pension of sum of Rs. 1500/- per month after the death of the said beneficiary, provided that she is not employed in any Govt./semi-Government or autonomous body under the Government of India/Government of Himachal Pradesh on regular, contract or daily wages basis.
301. Hostel Facility Scheme.—A beneficiary will be provided a maximum amount of Rs. 20,000/- for the expenses incurred by him/her on lodging, boarding and food of his children living in any Hostel.
302. Mukhyamantri Awas Yojna.—A beneficiary who is already enrolled either under Pradhan Mantri Aawas Yojna or Mukhya Mantri Aawas Yojna, will be provided a financial assistance of Rs. 1,50,000/- to build his/her house. ".
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary(Labour & Employment).
3759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती सरोज देवी सुपुत्री स्व0 चमेल सिंह, निवासी गांव नरघोड चोवू, डा0 नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
श्रीमती सरोज देवी सुपुत्री स्व0 चमेल सिंह, निवासी गांव नरघोड चोवू, डा0 नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 31-03-1977 को गांव नरघोड चोवू में हुआ था जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती कंचन लता सुपुत्री श्री निधु राम, गांव व डा0 सेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता/ग्राम पंचायत सेहल
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
श्रीमती कंचन लता सुपुत्री श्री निधु राम, गांव व डा0 सेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 27-01-1975 को गांव सेहल में हुआ था जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।3760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती रीमा भटनागर पत्नी मनीश भटनागर, निवासी पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता /नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
श्रीमती रीमा भटनागर पत्नी मनीश भटनागर, निवासी पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके सुपुत्र मानस भटनागर का जन्म दिनांक 27-10-2006 को डीटीआईएल अस्पताल बैजनाथ में हुआ था जाकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Mister Suneet Katoch s/o abhai Chand, Village Malehar, P.O. Kudail, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता /नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला
Application u/s 37 of H.P. Land Revenue Act, for the correction of name in the revenue record Mister Suneet Katoch s/o abhai Chand, Village Malehar, P.O. Kudail, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका और उसके पिताजी का नाम राजस्व3761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 विभाग के महाल महाकाल खाता नं0 94, खतौनी नं0 255 में सुनील कुमार और पिता का नाम चुहडू है जोकि गलत है सही नाम सुनीत कटोच और पिता का अभय चंद है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम शुद्धिकरण सुनीत कटोच और पिता का अभय चंद महाल महाकाल इत्यादि के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2021 या इससे पहले सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री आशीष अवस्थी सुपुत्र श्री संसार चंद अवस्थी, गांव व डा0 उस्तेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता/नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
श्री आशीष अवस्थी सुपुत्र श्री संसार चंद अवस्थी, गांव व डा0 उस्तेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 02-12-1982 को नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला में हुआ था जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Miss Meenu Devi d/o Late Sh. Om Parkash Chand, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
3762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 Application u/s 37 of H.P. Land Revenue Act, for the correction of name in the revenue recordMiss Meenu Devi d/o Late Sh. Om Parkash Chand, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिताजी का नाम राजस्व विभाग के महाल घलोत, घुमाहरडा जेहडू मौजा लनोड में ओम प्रकाश दर्ज है जोकि गलत है सही नाम प्रकाश चंद है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम शुद्धिकरण प्रकाश चंद महाल घलोत इत्यादि के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2021 या इससे पहले सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरूस्ती करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, तहसीलदार बैजनाथ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री निगम कुमार मिश्र पुत्र श्री शक्ति कुमार, गांव चकोल, डा0 नौहरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
श्री निगम कुमार मिश्र पुत्र श्री शक्ति कुमार, निवासी गांव चकोल, डा0 नौहरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अंतरिक्ष मिश्रा का जन्म दिनांक 20-09-2005 को महाल चकोल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जाये।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 1-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, इन्दोरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 890/ई0 एम0/2021 तारीख पेशी : 30-09-2021 श्री सुनील कुमार पुत्र श्री सुखदेव राज, साकन चनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र पंचायत में नाम दर्ज करने हेतु।
ईश्तहार राजपत्र
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री सुखदेव राज, साकन चनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने निवेदन किया है कि प्रार्थी की पुत्री रिहाना गुमरा का जन्म दिनांक 10-04-2017 को साकन चनौर ग्राम पंचायत चनौर, तहसील इंदोरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 में हुआ था, परन्तु किसी कारणवश वह अपनी पुत्री का नाम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका और अब प्रार्थी अपनी पुत्री रिहाना गुमरा का नाम ग्राम पंचायत चनौर तहसील इंदोरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण/आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमे में नाम दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
28-09-2021 केस नं0 तारीख दायर तारीख पेशी 01/T/2021 16-04-2021
आदित्य ठाकुर बनाम
आम जनता। प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती प्रार्थिया श्रीमती किरण देवी पत्नी सुनील कुमार, वासी महाल टिक्कर, डाकघर टिक्कर, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती प्रार्थि श्रीमती किरण देवी पत्नी सुनील कुमार, वासी महाल टिक्कर, डाकघर टिक्कर, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके 3764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 बेटे का नाम राजस्व अभिलेख में आदित्य कुमार दर्ज है जबकि उसका सही नाम आदित्य ठाकुर है, लिहाजा इसे दुरूस्त करके आदित्य ठाकुर किया जाए, प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ब्यान हल्फिया साथ संलग्न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 28-09-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायलय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरूस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 27-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मु0 नं0 01/2021 तारीख दायरा 06-04-2021 तारीख पेशी 28-09-2021 सुमित कुमार पुत्र हंस राज, वासी स्वाणा निचला, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
नोटिस वनाम आम जनता :
विषय.--Application for Registration of Marriage u/s 8 and 4 of Registration of Marriage Act, 1996 .
श्री सुमित कुमार पुत्र हंस राज, वासी स्वाणा निचला, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा व श्रीमती प्रियंका पुत्री राज कुमार, वासी मिरथल, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर (पंजाब) ने इस कार्यालय में H.P. Registration of Marriage Act, 1996 के तहत दरखास्त दी है कि उन्होंने हिन्दू रितिरिवाज के अनुसार दिनांक 21-11-2017 कोगांव स्वाणा निचला में शादी की है परन्तु उनका विवाह पंचायत रिजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया हैं।
अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2021 समय 10.00 बजे प्रातः या उससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित कर सकता हैं।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई भी उज़र/ऐतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा शादी तिथि दर्ज़ करने हेतु ग्राम पंचायत स्वाणा को आदेश पारित कर दिए जायेंगे।3765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 आज दिनांक 26-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री अनिल शर्मा, नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : दुरूस्ती नाम तारीख पेशी : 28-09-2021 श्री प्रताप सिंह पुत्र बंसी निवासी गांव वलूही, डाकघर अप्पर खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बलूही, मौजा खैरा, उप-तहसील भवारना, पटवारवृत्त खैरा उपरला, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
ईश्तहार राजपत्र हि0प्र0 मुनादी व चस्पांगी :--
प्रार्थी श्री प्रताप सिंह पुत्र बंसी, निवासी गांव वलूही, डाकघर अप्पर खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका सही व विख्यात नाम प्रताप सिंह है तथा उसके आधार कार्ड, पैनकार्ड, डाईविंग लाईसैंस, शजरा नस्ब व किसान पासबुक में भी उसका यही नाम दर्ज है किन्तु राजस्व अभिलेख महाल बलूही, मौजा खैरा, उप-तहसील भवारना में उसका नाम प्रताप सिंह के बजाए गलती से प्रताप चन्द दर्ज हो गया है अतः प्रार्थी अपने नाम की उपरोक्त वर्णित महाल बलूही के राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवा करके प्रताप चन्द के बजाए प्रताप चन्द उपनाम प्रताप सिंह पुत्र बंसी दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए मुस्त्रीमुन्यादी, चस्पांगी व ईश्तहार राजपत्र हि0प्र0 द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की वर्णित राजस्व महाल में दुरुस्ती करवा कर प्रताप चन्द के बजाए प्रताप चन्द उपनाम प्रताप सिंह पुत्र बंसी दर्ज करवाने बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत हो कर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरूस्ती का आदेश पारित कर दिया जावेगा।
ये ईश्तहार अखबारी राजपत्र, मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी आज दिनांक 16-08-2021 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Suraj Walia s/o Sh. Naresh Walia, r/o H. No. 14, Near PRTC Workshop, Nabha Road, Patiala Punjab-147001.
2. Pallavi Handa d/o Sh. Dharam Pal Handa, r/o H. No. 204/11, Tarna Road, Thanera, Mandi (H.P.) . . Applicants.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Suraj Walia s/o Sh. Naresh Walia, r/o H. No. 14, Near PRTC Workshop, Nabha Road, Patiala, Punjab-147001 and Pallavi Handa d/o Sh. Dharam Pal Handa, r/o H. No. 204/11, Tarna Road, Thanera, Mandi (H.P.) (at present wife of Suraj Walia s/o Sh. Naresh Walia, r/o H. No. 14, Near PRTC Workshop, Nabha Road, Patiala Punjab-147001) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-11-2017 according to Hindu rites and customs at J. P. Club, Paddal Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-09-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 25th day of August, 2021 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
_________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Gagandeep s/o Sh. Thirth Ram, V. P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. 2. Amandeep Kaur d/o Sh. Parvinder Singh, r/o H. No. 74B, Link Colony, Opposite Nari . . Applicants. Niketan Jallandhar (P. B.)
Versus
3767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 General PublicSubject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Gagandeep s/o Sh. Thirth Ram, V. P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Amandeep Kaur d/o Sh. Parvinder Singh, r/o H. No. 74B, Link Colony, Opposite Nari Niketan Jallandhar (P. B.) (at present wife of Gagandeep s/o Sh. Thirth Ram, V. P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 15- 10-2018 according to Hindu rites and customs at Guru Govind Singh Gurdwara, Paddal, Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-09-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 25th day of August, 2021 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
_________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Sh. Vipul Gautam s/o Shri Mahesh Dutt Gautam, r/o H. No. 246, Second Floor, Sector- 15, Panchkulla, Haryana, Pin Code No.-134113.
2. Nisha Devi d/o Sh. Roshan Lal, r/o H. No. 373/4, Village Salah, P.O. Bhojpur, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. presently w/o Sh. Vipul Gautam s/o Shri Mahesh Dutt Gautam, r/o H. No. 246, Second Floor, Sector-15, Panchkulla, Haryana, Pin Code No.-134113 . . Applicants.
Versus
General Public
. .Respondents.
Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1955.
Sh. Vipul Gautam s/o Shri Mahesh Dutt Gautam, r/o H. No. 246, Second Floor, Sector-15, Panchkulla, Haryana, Pin Code No.-134113 and Nisha Devi d/o Sh. Roshan Lal, r/o H. No. 373/4, Village Salah, P.O. Bhojpur, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. Presently w/o Sh. Vipul Gautam s/o Shri Mahesh Dutt Gautam, r/o H. No. 246, Second Floor, Sector-15, Panchkulla,3768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 Haryana, Pin Code No.-134113 applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1955 that they have solemnized their marriage on 26-05-2017 at H. No. 373/4, Village Salah, P.O. Bhojpur, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. according to Hindu rites and customs. They are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-09-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 24th day of August, 2021 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).
_________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundrenagar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Rahul Rana s/o Sh. Sunder Singh Rana, r/o H. No. 323-A, Gali No. 6, Hari Nagar, Jaitpur, Badarpur, South Delhi-110044.
2. Sonia Masih d/o Sh. Mohan Pal, r/o H. No. S-1/317, Field Hostel Block, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. presently w/o Shri Rahul Rana s/o Shri Sunder Singh Rana, r/o H. No. 323-A, Gali No. 6, Hari Nagar, Jaitpur, Badarpur, South Delhi-110044 . . Applicants.
Versus
General Public . .Respondents. Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1955.
Rahul Rana s/o Sh. Sunder Singh Rana, r/o H. No. 323-A, Gali No. 6, Hari Nagar, Jaitpur, Badarpur, South Delhi-110044 and Sonia Masih d/o Sh. Mohan Pal, r/o H. No. S-1/317, Field Hostel Block, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. presently w/o Shri Rahul Rana s/o Shri Sunder Singh Rana, r/o H. No. 323-A, Gali No. 6, Hari Nagar, Jaitpur, Badarpur, South Delhi- 110044 applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1955 that they have solemnized their marriage on 08-11-2019 at H. No. S-1/317, Field Hostel Block, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. according to Hindu rites and customs. They are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this3769 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 court on or before 29-09-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 24th day of August, 2021 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).
_________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Sapna Kumari d/o Sh. Baldev Singh, r/o Village Chalog, P.O. Hara Boi, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.
2. Rajesh Kumar s/o Sh. Naresh Kumar, r/o Village Panjolth, P.O. Batwara, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. presently r/o Village Badoh, Tehsil Sundernagar, District Mandi . . Applicants. H.P.
Versus
General Public . .Respondents.
Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1955.
Rajesh Kumar s/o Sh. Naresh Kumar, r/o Village Panjolth, P.O. Batwara, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. presently r/o Village Badoh, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. and Sapna Kumari d/o Sh. Baldev Singh, r/o Village Chalog, P.O. Hara Boi, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1955 that they have solemnized their marriage on 05-06-2020 according to Hindu rites and customs. They are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-09-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 24th day of August, 2021 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).
3770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Sh. Suraj s/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Jawala, P.O. Chambi, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.
2. Priyanka d/o Sh. Man Singh, r/o Village Assawarpur, P.O. and Tehsil Rai, District . . Applicants. Sonipat, Haryana
Versus
General Public . .Respondents.
Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1955.
Sh. Suraj s/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Jawala, P.O. Chambi, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. and Priyanka d/o Sh. Man Singh, r/o Village Assawarpur, P.O. and Tehsil Rai, District Sonipat, Haryana presently wife of Sh. Suraj s/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Jawala, P.O. Chambi Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1955 that they have solemnized their marriage on 10-10-2020 at Mahamaya Temple Sundernagar, District mandi, H. P. according to Hindu Rites and customs. They are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-09-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 25th day of August, 2021 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Sh. Vivek Thakur s/o Sh. Prakash Thakur, r/o H. No. 38/5, Haripur Colony, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.
2. Supriya d/o Sh. Hoshiar Singh, r/o Village Ganesh Chowk (Ganai), P.O. Chail Chowk, . . Applicants. Tehsil Chachiot at Gohar, District Mandi, H.P.
3771 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 VersusGeneral Public
. . Respondents.
Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1955.
Sh. Vivek Thakur s/o Sh. Prakash Thakur, r/o H. No. 38/5, Haripur Colony, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. and Supriya d/o Sh. Hoshiar Singh, r/o Village Ganesh Chowk (Ganai), P.O. Chail Chowk, Tehsil Chachiot at Gohar, District Mandi, H.P. applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1955 that they have solemnized their marriage on 16-04-2021 according to Hindu rites and customs. They are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-09-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 24th day of August, 2021 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar , District Mandi (H.P.).
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ब अदालत श्री गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 15/21
तारीख दायर : 30-07-2021 1. श्रीमति शाडी पुत्री काई, गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश 2. श्रीमति नुरमा देवी पुत्री काई, गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश 3. श्री जवाला दास पुत्र काई, गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश 4. श्री रंगीला राम पुत्र काई, गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश 5. श्री बिटटू पुत्र काई, गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश 6. श्री प्यारे लाल पुत्र काई, गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 82 मिन/214, महाल जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 नोटिस बनाम आम जनता। दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्रीमति शाडी, श्रीमति नुरमा देवी पुत्रियां, व श्री जवाला दास, श्री रंगीला राम, श्री बिटटू, श्री प्यारे लाल पुत्रगण काई, गांव जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 82 मिन/214, वाका चक जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना काश्त में उनके पिता काई का कब्जा दर्ज ईन्द्राज है। प्रार्थीगण जिसे दुरुस्त करवा कर अपना कब्जा दर्ज इन्द्राज करवाना चाहते है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में श्रीमति शाडी आदि का कब्जा दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 17/21
तारीख दायर : 30-07-2021 श्रीमती नाजु देवी पत्नी श्री शाडू, गांव नालटी नाल, डा0 नोगली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थिया। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 127/367, महाल कुमसू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थिया नाजु देवी पत्नी श्री शाडू, गांव नालटी नाल, डा0 नोगली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड के मुताबिक प्रार्थिया का नाम नाजु देवी पत्नी शाडू सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 127/367, महाल कुमसू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में टिकमा दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थिया का सही नाम नाजु देवी पत्नी शाडू है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थिया ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड छायाप्रति आधार कार्ड आदि अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थिया अपना नाम उक्त माल कागजात में टिकमा के स्थान पर नाजु देवी दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।3773 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में नाजु देवी दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 4/2021
तारीख दायर : 03-05-2021 श्री भूपेन्द्र पुत्र बलदेव, निवासी गांव व डा0 शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 57/112, 77/154 ता 157, 78/158, महाल बेसडी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री भूपेन्द्र पुत्र बलदेव, निवासी गांव व डा0 शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड के प्रार्थी का नाम भूपेन्द्र पुत्र बलदेव सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 57/112, 77/154 ता 157, 78/158, महाल बेसडी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में भोपिन्द्र दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम भूपेन्द्र है, जिसकी पुष्टि लिए प्रार्थी ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड व अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में भोपिन्द्र के स्थान पर भूपेन्द्र उर्फ भोपिन्द्र दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में भूपेन्द्र उर्फ भोपिन्द्र दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।3774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 आज दिनांक 28-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।
गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 5/2021
तारीख दायर : 03-05-2021 श्री भूपेन्द्र पुत्र बलदेव, निवासी गांव व डा0 शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 51/148, 128/490 ता 500, 129/501, महाल शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री भूपेन्द्र पुत्र बलदेव, निवासी गांव व डा0 शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड के प्रार्थी का नाम भूपेन्द्र पुत्र बलदेव सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 51/148, 128/490 ता 500, 129/501, महाल शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में भोपिन्द्र दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम भूपेन्द्र है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड व अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में भोपिन्द्र के स्थान पर भूपेन्द्र उर्फ भोपिन्द्र दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में भूपेन्द्र उर्फ भोपिन्द्र दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3775 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 ब अदालत श्री गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 3/2021
तारीख दायर : 03-05-2021 श्री भूपेन्द्र पुत्र बलदेव, निवासी गांव व डा0 शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 75/191, 163/443, 73/177, 74/189, महाल डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री भूपेन्द्र पुत्र बलदेव, निवासी गांव व डा0 शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड के प्रार्थी का नाम भूपेन्द्र पुत्र बलदेव सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 नं0 75/191, 163/443, 73/177, 74/189, महाल डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में भोपिन्द्र दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम भूपेन्द्र है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड व अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में भोपिन्द्र के स्थान पर भूपेन्द्र उर्फ भोपिन्द्र दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में भूपेन्द्र उर्फ भोपिन्द्र दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 19/2021
तारीख दायर : 30-07-2021 श्री सोहन लाल पुत्र श्री किरपा राम, गांव लालसा, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)3776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 144/581 महाल लाडसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री सोहन लाल पुत्र श्री किरपा राम, गांव लालसा, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड, छायाप्रति जन्म प्रमाण-पत्र के मुताबिक प्रार्थी का नाम सोहन लाल सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 नं0 144/581 महाल लाडसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में शावणू राम पुत्र किरपा राम दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम सोहन लाल है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड आदि अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में शावणू राम के स्थान पर सोहन लाल दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में सोहन लाल दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 12/21
तारीख दायर : 30-7-2021
. . प्रार्थी। श्री सोहन लाल पुत्र श्री शुकु, गांव नेहरी, डा0 देवनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 83/241, किाा-25, महाल कूट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री सोहन लाल पुत्र श्री शुकु, गांव नेहरी, डा0 देवनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड, मुताबिक प्रार्थी की माता का नाम गुनु सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 83/241, किाा-25, महाल नैहरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में मुशी देवी दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी की माता का सही नाम गुनु है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड आदि अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपनी माता का नाम उक्त माल कागजात में मुशी देवी के स्थान पर गुनु दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में गुनु दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत अपना आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 24/2021
तारीख दायर : 30-07-2020
. . प्रार्थी। श्री मीना राम पुत्र श्री नरमू राम, गांव टूटू, डा0 देलठ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 133/308, ता 309, महाल निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री मीना राम पुत्र श्री नरमू राम, गांव टूटू, डा0 देलठ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि पंचायत रिकार्ड, पहचान-पत्र के मुताबिक प्रार्थी की माता का नाम चामकू देवी सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 133/308, ता 309, महाल निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में शुकरी पुत्री मटु दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी की माता का सही नाम चामकू देवी है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड आदि अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपनी माता का नाम उक्त माल कागजात में शुकरी के स्थान पर चामकू देवी दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है। 3778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में चामकू दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 16/2021
तारीख दायर : 30-07-2021 श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवकी नन्द, गांव कलेडा, डा0 सुरड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 20/48, 21/50, 14/25, 13/24 महाल कलेडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवकी नन्द, गांव कलेडा, डा0 सुरड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड के मुताबिक प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र देवकी नन्द सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 20/48, 21/50, 14/25, 13/24 महाल कलेडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में राजू दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र देवकी नन्द है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड व अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में राजू के स्थान पर राजेन्द्र सिंह दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में राजेन्द्र सिंह दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 ब अदालत श्री गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 21/2021
तारीख दायर : 30-07-2021 श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री जिन्दु राम, गांव थान्टी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 8/8 महाल लहासा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री जिन्दु राम, गांव थान्टी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड के मुताबिक प्रार्थी का नाम जोगिन्द्र्र सिंह पुत्र जिन्दु राम सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 8/8 महाल लहासा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में सुरेन्द्र पुत्र जिन्दू दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम जोगिन्द्र्र सिंह पुत्र जिन्दु राम है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड व विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, छायाप्रति पहचान-पत्र आदि अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में सुरेन्द्र के स्थान पर जोगिन्द्र सिंह दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में जोगिन्द्र सिंह दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 7/2021
तारीख दायर : 30-07-2021 श्री गोपाल दास पुत्र श्री जोबन दास, गांव टूटू, डा0 देलठ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0
. . प्रार्थी।3780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 139/333, महाल निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री गोपाल दास पुत्र श्री जोबन दास, गांव टूटू, डा0 देलठ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड के मुताबिक प्रार्थी के पिता का नाम जोबन दास सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 139/333, महाल निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में चैपी पुत्र रतन दास दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम जोबन दास है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड आदि अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपने पिता का नाम उक्त माल कागजात में चैपी के स्थान पर जोबन दास दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में जोबन दास दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 8/2021
तारीख दायर : 30-07-2021 श्रीमति आशा देवी पत्नी श्री विदी चन्द, गांव व डा0 देवनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0 )
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 126/279 ता 280 महाल दवाडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।3781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्रीमति आशा देवी पत्नी श्री विदी चन्द, गांव व डा0 देवनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड, छायाप्रति अंकतालिका के मुताबिक प्रार्थिया के पति का नाम विदी चन्द सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 126/279 ता 280 महाल दवाडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में बिंदी राम पुत्र तानी राम दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थिया के पति का सही नाम विदी चन्द है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थिया ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड आदि अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थिया अपने पति का नाम उक्त माल कागजात में बिंदी राम के स्थान पर विदी चन्द दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में विदी चन्ददुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
तारीख मरजुआ : 25-08-2021 वाद संख्या : 9/XIII-A-1/2021
मनीषा बनाम आम जनता
प्रार्थना-पत्र.-बराये दुरुस्ती नाम।
हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि मनीषा पुत्री श्री मोहन लाल पुत्र श्री रेवा दास, निवासी ग्राम व डा0 बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड में मोनिका पुत्री श्री मोहन लाल पुत्र रेवा दास दर्ज है जो कि गलत है परन्तु प्रार्थिया ने शपथ-पत्र में दर्शाया है कि मेरा नाम मनीषा पुत्री श्री मोहन लाल है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे दुरुस्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 27-09-2021 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 25-08-2021 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943
न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
तारीख मरजुआ : 26-08-2021 वाद संख्या : 10/XIII-A-/2021
नंत राम बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र.-बराये दुरुस्ती नाम।
हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि अनन्त राम धर्मपुत्र परस राम, निवासी ग्राम हिवण अव्वल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अनन्त राम धर्मपुत्र परस राम दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्र में प्रार्थी का नाम नन्त राम दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे दुरुस्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 27-09-2021 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26-08-2021 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
तारीख मरजुआ : 26-08-2021 वाद संख्या : 02/XIII-B-1/2021
तनेश सिंह बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र.-बराये दुरुस्ती नाम।
हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि तनेश सिंह पुत्र तुला राम, निवासी ग्राम व डा0 खैरा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में तेनु पुत्र तुला राम दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्र में प्रार्थी का नाम तनेश सिंह दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे दुरुस्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 28-09-2021 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26-08-2021 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943
न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीयवर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
तारीख मरजुआ : 27-08-2021 वाद संख्या : 03/XIII-B-1/2021
तिलक राम बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र.-बराये दुरुस्ती नाम।
हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि तिलक राम पुत्र इशरिया, निवासी ग्राम भरगण, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में तिलक राज पुत्र इशरिया दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्र में प्रार्थी का नाम तिलक राम दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे दुरुस्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 28-09-2021 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-08-2021 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0प्र0)
श्री गुलाब सिंह पुत्र चिगा राम, निवासी पडगैया, डाकघर चनैहर, उप-तहसील देहा, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय ः भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त।
श्री गुलाब सिंह पुत्र चिगा राम, निवासी पडगैया, डाकघर चनैहर, उप-तहसील देहा, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अदालत में प्रार्थना-पत्र सेहत अन्द्राज राजस्व माल में नाम दुरुस्त करने बारे गुजार रखा है कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड के खाता/खतौनी नं0 32/82 किाा-4 रकबा तादादी 00-13-74 हैक्टेयर, चक पडगैया जमाबन्दी वर्ष 2015-16 पटवार वृा बलघार में उसका नाम गजाबू दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका नाम गुलाब सिंह पुत्र चिगा राम है जिसकी वह दुरुस्ती चाहता है। सबुत के तौर पर आवेदक ने नकल परिवार रजिस्टर व शैक्षणिक प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किए हैं। 3784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2021/03 आश्विन, 1943 अतः सर्वसाधारण व सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उक्त गुलाब सिंह का नाम दुरुस्त करने बारे किसी व्यक्ति या सगे सम्बन्धियों को काई एतराज हो तो वह अपना उजरव/एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 28-09-2021 को प्रातः 11.00 बजे तक या इससे पूर्व हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता ह।ै निर्धारित तिथि के बाद उजर करने पर उस पर कोई भी विचार नहीं किया जावेगा। अन्यथा दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-08-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है