राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
निर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 12 अक्तूबर, 2021
संख्या 3-28/99-ई.एल.एन.-1825.--भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/एक्ज़िट/ 2021/एसडीआर/खण्ड-II, दिनांक 6 अक्तूबर, 2021 तदानुसार 14 आश्विन, 1943 (शक्), जो कि 02-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा 08-फतेहपुर, 50-अर्की व 65-जुब्बल-कोटखाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के 124—राजपत्र/2021-14-10-2021 (4473) 4474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943 उप-निर्वाचन-2021 में किसी भी प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण का परिणाम या अन्य किसी भी निर्गम मत सर्वेक्षण सहित निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर 30-10-2021 (शनिवार) को प्रातः 6.00 बजे से सायं 7.30 बजे तक की अवधि के लिए रोक लगाने के बारे में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।
आदेश से,
सी0 पॉलरासू, मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।
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भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001
अधिसूचना
दिनांकः 6 अक्तूबर, 2021 14 आश्विन, शक्, 1943 संख्या 576/एक्ज़िट/2021/एसडीआर/खण्ड-II---यतः निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./83/2021 के तहत घोषित 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, मध्यप्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों और 14 राज्यों के 30 विधान सभाओं (अनुलग्नक-1 के अनुसार) के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई थी; और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में लो.प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि :
''(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा। (2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात्ः-
(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रांरभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;
परन्तु भिन्न भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रांरभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।
(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।''
अब, इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 30-10-2021 (शनिवार) को पूर्वाह्न 6.00 बजे से अपराह्न 7.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में4475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943 अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर उल्लिखित उप-निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्ज़िट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
आदेश से,
नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव।
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अनुलग्नक-I
| क्रम स ं . | राज्य का नाम | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नाम |
| 1. | संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव | दादरा और नागर हवेली |
| 2. | मध्यप्रदेश | 28-खण्डवा |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 2-मण्डी |
| क्रम स ं . | राज्य का नाम | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम और संख्या |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 124-बाडवेल (अ.जा.) |
| 2. | असम | 28-गोस्साई गाँव |
| 3. | असम | 41-भवानीपुर |
| 4. | असम | 58-तमुलपुर |
| 5. | असम | 101-मरियानी |
| 6. | असम | 107-थोवरा |
| 7. | बिहार | 78-कुशेश्वरस्थान (अ.जा.) |
| 8. | बिहार | 164-तारापुर |
| 9. | हरियाणा | 46-ऐलनाबाद |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 08-फतेहपुर |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 50-अर्की |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 65-जुब्बल-कोटखाई |
| 13. | कर्नाटक | 33-सिन्डगी |
| 14. | कर्नाटक | 82-हानगल |
| 15. | मध्य प्रदेश | 45-पृथ्वीपुर |
| 16. | मध्य प्रदेश | 62- रैगांव (अ.जा.) |
| 17. | मध्य प्रदेश | 192-जोबट (अ.ज.जा.) |
| 18. | महाराष्ट्र | 90-देगलुर (अ.जा.) |
| 19. | मेघालय | 13-मावरेंगकेंग (अ.ज.जा.) |
| 20. | मेघालय | 24-मावफलांग (अ.ज.जा.) |
| 21. | मेघालय | 47-राजबाला |
| 22. | मिजोरम | 4-तुईरिअल (अ.ज.जा.) |
| 23. | नागालैंड | 58-शामटोर चेेस्सोरे (अ.ज.जा.) |
| 24. | राजस्थान | 155-वल्लभनगर |
| 25. | राजस्थान | 157-धरियावद (अ.ज.जा.) |
| 26. | त ेलंगाना | 31-हुजूराबाद |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 7-दिनहाटा |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 86-सान्तिपुर |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 109-खारडाह |
| 30. | पश्चिम बंगाल | 127-गोसाबा (अ.जा.) |
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
NOTIFICATION
Dated: 6th October, 2021 14 Ashwin, Saka, 1943 No. 576/EXIT/2021/SDR/Vol.-II.—Whereas, the schedule for the bye elections to the 3 Parliamentary Constituencies of UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Madhya Pradesh and Himachal Pradesh States and 30 Assembly Constituencies of 14 States (As per Annexure-I), announced vide the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/83/2021, dated 28th September, 2021;
And whereas, Section 126A of The Representation of the People Act, 1951(in short R.P. Act, 1951) specifies that :
"(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.
(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely:—
(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories:
4477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.
(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."
Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between 6.00 A.M. and 7.30 P.M. on 30-10-2021 (Saturday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid bye-elections, shall be prohibited.
It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.
By order,
NARENDRA N. BUTOLIA, Sr. PRINCIPAL SECRETARY.
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Annexure-I
| Sl. No. | Name of State | Number & Name of Parliamentary Counstituency |
| 1. | UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | Dadra & Nagar Haveli |
| 2. | Madhya Pradesh | 28-Khandwa |
| 3. | Himachal Pradesh | 2-Mandi |
| Sl. No. | Name of State | Number and Name of Assembly Constituency |
| 1. | Andhra Pradesh | 124-Badvel(SC) |
| 2. | Assam | 28-Gossaigaon |
| 3. | Assam | 41-Bhabanipur |
| 4. | Assam | 58-Tamulpur |
| 5. | Assam | 101-Mariani |
| 6. | Assam | 107-Thowra |
| 7. | Bihar | 78-Kusheshwar Asthan (SC) |
| 8. | Bihar | 164-Tarapur |
| 9. | Haryana | 46-Ellenabad |
| 10. | Himachal Pradesh | 08-Fatehpur |
| 11. | Himachal Pradesh | 50-Arki |
| 12. | Himachal Pradesh | 65-Jubbal-Kotkhai |
| 13. | Karnataka | 33-Sindgi |
| 14. | Karnataka | 82-Hangal |
| 15. | Madhya Pradesh | 45-Prithvipur |
| 16. | Madhya Pradesh | 62-Raigaon (SC) |
| 17. | Madhya Pradesh | 192-Jobat (SC) |
| 18. | Maharashtra | 90-Deglur (SC) |
| 19. | Meghalaya | 13-Mawryngkneng (ST) |
| 20. | Meghalaya | 24-Mawphlang (ST) |
| 21. | Meghalaya | 47-Rajabala |
| 22. | Mizoram | 4-Tuirial (ST) |
| 23. | Nagaland | 58-Shamtorr-Chessore (ST) |
| 24. | Rajasthan | 155-Vallabhnagar |
| 25. | Rajasthan | 157-Dhariawad (ST) |
| 26. | Telangana | 31-Huzurabad |
| 27. | West Bengal | 7-Dinhata |
| 28. | West Bengal | 86-Santipur |
| 29. | West Bengal | 109-Khardaha |
| 30. | West Bengal | 127-Gosaba(SC) |
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 08/T/2021 नाम दुरुस्ती 06-08-2021 18-10-2021 मनोज कुमार बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र ः-नाम दुरुस्ती प्रार्थी मनोज कुमार पुत्र अयोध्या दास, महाल कुहना, डाकघर मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी मनोज कुमार पुत्र अयोध्या दास, महाल कुहना, डा मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल कुहना में रमेश चन्द पुत्र अजुध्या दास दर्ज है जबकि उसका सही नाम मनोज कुमार पुत्र अयोध्या दास है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके मनोज कुमार पुत्र अयोध्या दास किया जाए, प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, स्कूल प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, व्यानात प्रार्थी संलग्न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 18-10-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायलय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 17-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।4479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 08/T/2021 नाम दुरुस्ती 06-08-2021 20-10-2021 सुनील दत्त बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र :-नाम दुरुस्ती प्रार्थी सुनील दत्त पुत्र अजुध्या दास उप नाम अयोध्या दास, महाल कुहना, डाकघर मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी सुनील दत्त पुत्र अजुध्या दास उप नाम अयोध्या दास, महाल कुहना, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल कुहना में सुनील कुमार पुत्र अजुध्या दास दर्ज है जबकि उसका सही नाम सुनील दत्त पुत्र अयोध्या दास है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके सुनील दत्त पुत्र अजुध्या दास उपनाम अयोध्या दास किया जाए, प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, स्कूल प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, व्यानात प्रार्थी संलग्न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 21-10-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 20-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
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ब अदालत श्री सतीश कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायरा तारीख फैसला 19/NT/2021 नाम दुरुस्ती 10-02-2021 21-10-2021 श्री रणजीत सिंह पुत्र ज्ञान चन्द, वासी महाल सलेटी, मौजा कलोहा, तह0 रक्कड, जिला कांगड़ा (हि0प0)
..वादी। बनाम
आम जनता ..प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुमित कुमार पुत्र रणजीत सिंह, वासी महाल सलेटी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। 4480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943 इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुमित कुमार पुत्र रणजीत सिंह, वासी महाल सलेटी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल गुडारा व कुकाहर में श्री अजीत राम दर्ज है जबकि उसका सही नाम रणजीत सिंह पुत्र ज्ञान चन्द है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके अजीत राम उर्फ रणजीत सिंह किया जाए। शपथ पत्र प्रार्थी के (पुत्र श्री सुमित कुमार), आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, नकल जमाबन्दी 2015-16 महाल गुडारा व महाल कुकाहर जमाबन्दी वर्ष 2012-2013 तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।
अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 21-10-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 18-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
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ब अदालत श्री सतीश कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायरा तारीख फैसला 18/NT/2021 नाम दुरुस्ती 10-02-2021 21-10-2021 श्री रणजीत सिंह पुत्र ज्ञान चन्द, वासी महाल सलेटी, मौजा कलोहा, तह0 रक्कड, जिला कांगड़ा (हि0प0)
..वादी। बनाम
आम जनता ..प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुमित कुमार पुत्र रणजीत सिंह, वासी महाल सलेटी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुमित कुमार पुत्र रणजीत सिंह, वासी महाल सलेटी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल उपरली भरोली में श्री अजीत राम दर्ज है जबकि उसके पिता का सही नाम रणजीत सिंह पुत्र ज्ञान चन्द है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके अजीत राम उर्फ रणजीत सिंह किया जाए। शपथ पत्र प्रार्थी के (पुत्र श्री सुमित कुमार), वोटर कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी 2013-14 महाल उपरली भरोली अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।
अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 21-10-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन4481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943 अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 18-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 02/T/2021 जन्म तिथि 20-09-2021 22-10-2021 रतन चन्द बनाम
आम जनता प्रार्थना-पत्र.-- जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 प्रार्थी श्री रतन चन्द पुत्र भगत राम, वासी महाल सरड दाई, डा0 सलेटी, मोजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने बेटी का जन्म पंचायत कुड़ना में सहवन गलती से दर्ज ना हुआ है, वावत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कुड़ना, तहसील रक्कड,़ जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री रतन चन्द पुत्र भगत राम, वासी महाल सरड दाई, डा0 सलेटी, मोजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी बेटी रूपाली का जन्म तिथि दिनांक 18-03-1985 को महाल सरडदाई, डा0 सलेटी में हुआ है लेकिन अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत कुड़ना के रिकार्ड में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका अब पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएं। अतः ग्राम पंचायत कुड़ना को प्रार्थी श्री रतन चन्द की पुत्री रूपाली का जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित हाें। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, सी0एम0ओ0 कार्यालय धर्मशाला का प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र गवाहन, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न है।
अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों व हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 22-10-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायलय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 21-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।4482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री विशन दास सुपुत्र श्री राम दयाल, गांव लोट, डाकघर उतराला़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय : राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।
श्री विशन दास सुपुत्र श्री राम दयाल, गांव लोट, डाकघर उतराला़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत माधोनगर व अन्य दस्तावेजों में विशन दास दर्ज है जो उसका सही नाम है। परन्तु रिकार्ड में गलती से विच्छु ही दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में विशन दास दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्यिों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-10-2021 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 22-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती लीला देवी सुपुत्री श्री रूहेला, निवासी गांव व डाकघर दयोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय : राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।
श्रीमती लीला देवी सुपुत्री श्री रूहेला, निवासी गांव व डाकघर दयोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत दयोल व अन्य दस्तावेजों में लीला देवी दर्ज है जो उसका सही नाम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल करनार्थू में गलती से शिला देवी ही दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में लीला देवी दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्यिों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-10-2021 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके4483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943 पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 22-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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In the Court of Saleem Azam, H.P.A.S. Collector, Sub-Division Baijnath,
District Kangra (H.P.)
Case No. : 02/2021 Date of Instituation : 14-06-2018 Next date of Hearing :22-10-2021 1. Shambhu Ram, 2. Baldev Chand, 3. Asho wife, 4. Vicky son, 5. Indu d/o, 6. Anu d/o, 7. Tannu d/o, 8. Milapan Devi,d/o, 9. Guddi Devi d/o, 10. Neema Devi d/o, 11. Seema Devi d/o Sita Ram, 12. Ranbir Singh s/o, 13. Anil Kumar son, 14. Rachna devi d/o, 15. Milapa Devi w/o, 16. rakesh Kumar son, 17. Banti Kumar som, 18. rsngeela son, 19. Sukhan Devi d/o Sohnu, 20. Bisho Devi d/o, 21. Sali Ram son, 22. Parkash Chand s/o, 23. Sunhash Chand son, 24. Guddi Devi d/o Magho Devi, 25. Maya Devi wife, 26. Labbu son on Baldev, 27. Rajinder Kumar son, 28. Meet son, 29. Naseeb son, 30. Sheela Daughter of Diwan Chand, Mohal Rajnagar, Mouza ..Applicants. Chadhiar, ST Chadhiar
Versus
1. Matwar Singh son, 2. Bharat son of Fulgar, 3. Ramesh Chand son, 4. Ashok Kumar, 5. Jagrambi Devi daughter, 6. Pinki daughter of Sh. Dhania, 7. Joginder s/o Piaru, 8. Ashwani Kumar son, 9. Vinod Kumar, 10. Udai Pal son, 11. Manoj Kumar son, 12. Suresh Kumar son of Jagesher Singh, 13. Raghubir Singh son of Mangtu, 14. Dilbag son, 15. Shamsher Singh son of Onkar Singh, 16. Kanta Devi d/o Bakshi Ram All resident of Mohal Raj Nagar, Mouza Chadhiar, ..Respondents. ST Baijnath
Subject :- Application for the redemption of land under section 4 of the Redemption of Mortgage Act 1974. land comprising 1. Khata No. 33, LM 00-93-86 Hect, 2. Khata No. 34, LM 00- 26-27 Hects. 3. Khata No. 37 land measuring 00-38-06 Hect., 4. Khata No. 126, LM 00-03064 Hect. situated in mohal Rajnagar, Mouza Chadhiar.
Whereas, it has been proved to the satisfication of the Court that the respindents above named cannot be served in the ordinary way of service. Therefore this publication is hereby issued against the respondent named above to appear before this Court on 22-10-2021 at 10.00 A.M. either personally or through any authorized agent or pleader, failure which ex-parte proceedings shall be taken him accordingly to law.
Given under my hand and seal of the court on 8th day of September, 2021.
Seal.
Sd/- SALEEM AZAM, H.P.A.S., Collector, Sub-Division Baijnath, District Kangra (H.P.)4484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943 समक्ष श्री टेक चन्द चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी गांव गेहरी, डाकघर पौडाकाठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी गांव गेहरी, डाकघर पौडाकाठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) का आवेदन-पत्र अतिरिक्त जिला पंजीकार (जन्म एवं मृत्यु) एवं चिकित्सा अधिकारी मण्डी के माध्यम से इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया श्रीमती सरला देवी ने अपने पुत्र श्री प्रेम कुमार की जन्म तिथि 20-04-2016 दर्शाई है। परन्तु किसी कारणवश वह अपने पुत्र श्री प्रेम कुमार की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत पौडाकाठी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा पायी। आवेदन-पत्र की पुष्टि में आवेदिका द्वारा स्वयं का एक ब्यान हल्फी व दो गवाहों के शपथ-पत्र भी प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किए हैं। प्रार्थिनी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पुत्र की जन्म तिथि पंजीकरण करवाने के आदेश ग्राम पंचायत पौडाकोठी को जारी करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त नाम पंजीकरण के बारे में किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 19़-10-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम, जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 09-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ
मोहर।
टेक चन्द चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्री टेेक चन्द चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) मिसल नम्बर : 04/2021 तारीख मजरूआ : 24-03-2021 आगामी पेशी : 19-10-2021 श्री काली दास पुत्र श्री हिरदू राम, निवासी गांव हाडा बोई, डाकघर हाडा, तहसील निहरी, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती ।4485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943 श्री काली दास पुत्र श्री हिरदू राम, निवासी गांव हाडा बोई, डाकघर हाडा, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गर्बी द्रेहट के मुहाल बोई में नरेश दर्ज है, जबकि उसका दूसरा प्रचलित नाम काली दास भी है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके नरेश उर्फ काली दास किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी ने नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों नथा आम जनता को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 19-10-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 09-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी। .
श्री विजय कुमार पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी गांव सोहर, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की अधीन धारा 37(2) के तहत आवेदन-पत्र।
श्री विजय कुमार पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी गांव सोहर, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि इनके स्व0 पिता का नाम वास्तविक में मेहर सिंह है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल सोहर में इनके स्व0 पिता का नाम भूरी सिंह दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये इन्होने निवेदन किया हैैैैै कि राजस्व अभिलेख मुहाल सोहर में दुरूस्ती की जाकर इनका नाम भूरी सिंह उर्फ मेहर सिंह दर्ज किया जाये।
अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 22-10-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।
आज दिनांक 24-09-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।4486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 17/2021
श्री देव राज पुत्र बालकू, निवासी गांव कशल, डाकघर पंजाई, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।
श्री देव राज पुत्र बालकू, निवासी गांव कशल, डाकघर पंजाई, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरा नाम प्रत्येक कागजात में देव राज ही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड मुहाल घाट मुहाथ, लगडयाणा में जेव राम दर्ज हो गया है। जिसको मैं दुरुस्त करके जेव राम के बजाये देव राज ही दर्ज करवाना चाहता हूं।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 22-10-2021 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 23-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 18/2021
श्री चन्दे राम पुत्र लेद राम, गांव वासी कांढीधार, डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री चन्दे राम पुत्र लेद राम, गांव वासी कांढीधार (थाटा), डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके लड़के का जन्म दिनांक 09-02-1916 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश आवेदक के बच्चे गुलशन कुमार पुत्र श्री चन्दे राम के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत थाटा में दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थी अब ग्राम पंचायत थाटा में अपने बच्चे का जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।4487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी के जन्म की घटना को पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 22ी-10-2021 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 23-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
ी
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री शरद कुमार जोशी पुत्र स्व0 श्री घनानन्द जोशी, निवासी 54 शरद नगर, डाकघर जवालापुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र श्री शरद कुमार जोशी पुत्र स्व0 श्री घनानन्द जोशी, निवासी 54 शरद नगर, डाकघर जवालापुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री नेहा जोशी की जन्म तिथि 27-10-1985 है, जो नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 14-10-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त नेहा जोशी की जन्म तिथि 27-10-1985 नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 24-09-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री विजय अग्रवाल पुत्र श्री राकेश अग्रवाल, निवासी ओपोजिट रूचिरा पेपर मिल, त्रिलोकपुर रोड, काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र श्री विजय अग्रवाल पुत्र श्री राकेश अग्रवाल, निवासी ओपोजिट रूचिरा पेपर मिल, त्रिलोकपुर रोड, काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पुत्र श्री शिवांश अग्रवाल की जन्म 4488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943 तिथि 06-09-2017 है, जो ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 29-10-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त शिवांश अग्रवाल की जन्म तिथि 06-09-2017 ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 29-09-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्रीमती बिंदू पत्नी श्री संजय, निवासी कपाल मोचन, नजदीक वाटर टैंक, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा, अस्थाई पता काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र श्रीमती बिंदू पत्नी श्री संजय, निवासी कपाल मोचन, नजदीक वाटर टैंक, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा, अस्थाई पता काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी भाभी श्रीमती रीना पुत्री श्री राम किश्न की मृत्यु तिथि 16-11-2019 है, जो ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 29-10-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्रीमती रीना पुत्री श्री राम किश्न की मृत्यु तिथि 16-11-2019 ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 29-09-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्रीमती आयशा खातुन पुत्री स्व0 श्री मो0 यामिन, निवासी मकान नम्बर 296/1, रामकुण्डी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर।
बनाम4489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943 आम जनता
प्रार्थना-पत्र श्रीमती आयशा खातुन पुत्री स्व0 श्री मो0 यामिन, निवासी मकान नम्बर 296/1, रामकुण्डी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 08-10-1966 है, जो नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 29-10-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्रीमती आयशा खातुन की जन्म तिथि 08-10-1966 नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 29-09-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्रीमती सुरईया पत्नी श्री बुन्दु खान, निवासी गांव कौथरो, ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र श्रीमती सुरईया पत्नी श्री बुन्दु खान, निवासी गांव कौथरो, ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनके पुत्र आहिल खान की जन्म तिथि 22-03-2017 है, जो ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 29-10-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त आहिल खान की जन्म तिथि 22-03-2017 ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 29-09-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।4490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2021/22 आश्विन, 1943
CHANGE OF NAME
I, Rosy Verma d/o Sh. Ashok Kumar, Water Tank Harding Village Dhar ki Ber, Dharampur, Solan, Himachal Pradesh-173209 changed my name to Chaithraa Verma for future purposes.
Rosy Verma,
d/o Sh. Ashok Kumar,
Water Tank Harding Village Dhar ki Ber,
Dharampur, Solan, Himachal Pradesh.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है