राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 05 अक्तूबर, 2021
सं0ःपी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)2/2020.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव-चौरी, तहसील कोटखाई, जिला-शिमला(हि0प्र0) में निर्मित चन्द्रनगर-हलाईला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, 130—राजपत्र/2021-23-10-2021 (4703) 4704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943 अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र) विन्टर फील्ड शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकवा (है0 में) |
| शिमला | कोटखाई | चौरी | 108/1(हाल) | 0-08-53 |
| 108/1(बंदोबस्ती खसरा नं0) | 0-00-25 | |||
| कित्ता . 02 | 0-08-78 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्याः 35/2021-राज्य कर
शिमला-2, 22 अक्तूबर, 2021
संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021-वॉल-II.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशाें के आधार पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थातः-
1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारंभण.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख़ को प्रवृत्त होंगे।
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,-
(1) उक्त नियमों के नियम 10 क में, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए,-4705 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943 (क) ''बैंक खाते के ब्यौरे'' शब्दों के पश्चात् ''जो रजिस्ट्री—त व्यक्ति के नाम से हो और रजिस्ट्री—त व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या पर प्राप्त किया गया हो'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
''परंतु स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी की स्थायी खाता संख्या स्वत्वधारी की आधार संख्या से भी जुड़ी हुई हो।'';
(2) उक्त नियमों के नियम 10क के पश्चात्, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
''10ख. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए आधार अधिप्रमाणन.—धारा 25 की उप-धारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्री—त व्यक्ति, जिसे नियम 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, स्वत्वधारी फर्म की दशा में स्वत्वधारी या भागीदारी फर्म की दशा में भागीदार या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में कर्ता या कंपनी की दशा में उसका प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय या किसी सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्यों में से कोई भी सदस्य या न्यास की दशा में न्यासी बोर्ड का कोई न्यासी, और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए पात्र होने के क्रम में, आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराएँगेः
सारणी
| क्र. सं. | उद्देश्य |
| 1 | 2 |
| 1. | नियम 23 के अधीन, रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी-21 में आवेदन फाइल करने के लिए। |
| 2. | नियम 89 के अधीन, प्ररूप आरएफडी-01 में प्रतिदाय आवेदन फाइल करने के लिए |
| 3. | नियम 96 के अधीन भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए : |
परंतु यदि उस व्यक्ति को जिससे आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराना अपेक्षित है, आधार संख्या समनुंदेशित नहीं की गई है, तो ऐसा व्यक्ति निम्नलिखित पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात्ः- (क) अपनी आधार नामांकन आईडी पर्ची; और
(ख) (i) फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबुक; या
(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान कार्ड; या
(iii) पासपोर्ट; या
(iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञपति प्राधिकारी द्वारा जारी की गई चालन अनुज्ञपति :
परंतु यह और कि ऐसा व्यक्ति आधार संख्या के आबंटन से तीस दिन के भीतर आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराएगा।'';
4706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943 (3) उक्त नियमों के नियम 23 के उपनियम (1) में, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, ''स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है,'' शब्दों के पश्चात् ''नियम 10ख के प्रावधानों के अधीन रहते हुए'' शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(4) उक्त नियमों के नियम 45 के उपनियम (3) में, 1 अक्तूबर, 2021 से,-
(i) ''तिमाही के दौरान'', शब्दों के स्थान पर, ''विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान'' शब्द रखे जाएंगे;
(ii) ''तिमाही से'', शब्दों के स्थान पर, ''उक्त अवधि से'' शब्द रखे जाएंगे;
(iii) परन्तु के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
''स्पष्टीकरण.--इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, ''विनिर्दिष्ट अवधि'' पद का अर्थ -
(क) किसी मालिक के संबंध में, जिसका ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक है, 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर को प्रारम्भ होने वाले छह क्रमवर्ती मासों की अवधि होगा; और
(ख) किसी अन्य मामले में वित्तीय वर्ष होगा।'';
(5) उक्त नियमों के नियम 59 के उपनियम (6) में, 1 जनवरी, 2022 से,-
(i) ''खंड (क) में, ''पिछले दो महीने के लिए'', शब्दों के स्थान पर, ''पूर्ववर्त्ती मास के लिए'' शब्द रखे जाएंगे;
(ii) खंड (ग) का लोप किया जाएगा;
(6) उक्त नियमों के नियम 89 में,-
(i) उपनियम (1) में, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, ''इलेक्ट्रोनिक रूप से'' शब्दों के पश्चात्, '', नियम 10ख के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए,'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(ii) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः- ''(1क) अधिनियम की धारा 77 के अधीन उसके द्वारा संदत्त किसी कर के प्रतिदाय का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, उसके द्वारा अंतः राज्य प्रदाय समझे गए संव्यवहार के संबंध में, जो पश्चात्वर्त्ती अन्तर-राज्य प्रदाय माना गया, अन्तर-राज्य प्रदाय पर कर के संदाय की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व, या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, कॉमन पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरफडी-01 में इलैक्टा्रनिक ढंग से आवेदन कर सकेगाः
परन्तु उक्त आवेदन इस उपनियम के प्रभावी होने के पूर्व अन्तर-राज्य प्रदाय पर कर के किसी संदाय के संबंध में, उस तारीख से जिस से यह उपनियम प्रभावी होता है दो वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व फाइल किया जाएगा।'';
(7) उक्त नियमों के नियम 96 के उपनियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
''(ग) आवेदक ने नियम 10ख में उपबंधित रीति से आधार अधिप्रमाणन करवाया हैं।'';
4707 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943(8) उक्त नियमों के नियम 96ख के पश्चात्, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
''(96ग) प्रतिदाय जमा हेतु बैंक खाता - नियम 91 के उपनियम (3), नियम 92 के उपनियम (4) और नियम 94 के प्रयोजनों के लिए, ''बैंक खाते'' से आवेदक का ऐसा बैंक खाता अभिप्रेत होगा जो आवेदक के नाम पर है तथा उसकी स्थायी खाता संख्या पर प्राप्त किया गया हैः ''परंतु स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी की स्थायी खाता स्ांख्या स्वत्वधारी की आधार संख्या से भी जुडी़ हुई हो।''।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा) अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)। टिप्पण.--मूल अधिसूचना जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में दिनांक 29-06-2017, को संख्या ई.एक्स.एन. -एफ.(10)- 13/2017, दिनांक 27-06-2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और उसका अंतिम संशोधन, अधिसूचना सं 32/2021-राज्य कर दिनांक 17 सितंबर, 2021 द्वारा किया गया था।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-II, dated
22-10-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
Notification No. 35/2021-State Tax
Shimla-2, the 22nd October, 2021 No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-II.—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Eight Amendment) Rules, 2021.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules),—
(1) In rule 10A of the said rules, with effect from the date as may notified,—
(a) after the words "details of bank account", the words "which is in name of the registered person and obtained on Permanent Account Number of the registered person" shall be inserted;
(b) the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that in case of a proprietorship concern, the Permanent Account Number of the proprietor shall also be linked with the Aadhaar number of the proprietor.";
4708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943(2) After rule 10A of the said rules, with effect from the date as may be notified, the following rule shall be inserted, namely:—
"10B. Aadhaar authentication for registered person.—The registered person, other than a person notified under sub-section (6D) of Section 25, who has been issued a certificate of registration under rule 10 shall, undergo authentication of the Aadhaar number of the proprietor, in the case of proprietorship firm, or of any partner, in the case of a partnership firm, or of the karta, in the case of a Hindu undivided family, or of the Managing Director or any whole time Director, in the case of a company, or of any of the Members of the Managing Committee of an Association of persons or body of individuals or a Society, or of the Trustee in the Board of Trustees, in the case of a Trust and of the authorized signatory, in order to be eligible for the purposes as specified in column (2) of the Table below:—
Table
| Sl. No. | Purpose |
| 1 | 2 |
| 1. | For filing of application for revocation of cancellation of registration in FORM GST REG- 21 under Rule 23. |
| 2. | For filing of refund application in FORM RFD-01 under rule 89 |
| 3. | For refund under rule 96 of the integrated tax paid on goods exported out of India : |
Provided that if Aadhaar number has not been assigned to the person required to undergo authentication of the Aadhaar number, such person shall furnish the following identification documents, namely: – (a) her/his Aadhaar Enrolment ID slip; and
(b) (i) Bank passbook with photograph; or
(ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or
(iii) Passport; or
(iv) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988):
Provided further that such person shall undergo the authentication of Aadhaar number within a period of thirty days of the allotment of the Aadhaar number.";
(3) In rule 23 of the said rules, in sub-rule (1), with effect from the date as may be notified, after the words "on his own motion, may", the words, figures and letter ", subject to the provisions of rule 10B," shall be inserted;
(4) In rule 45 of the said rules, in sub-rule (3), with effect from the 1st day of October, 2021,—
(i) for the words "during a quarter", the words "during a specified period" shall be substituted;
(ii) for the words "the said quarter", the words "the said period" shall be substituted;
4709 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943 (iii) after the proviso, the following explanation shall be inserted, namely:—"Explanation.—For the purposes of this sub-rule, the expression "specified period" shall mean.—
(a) the period of six consecutive months commencing on the 1st day of April and the 1st day of October in respect of a principal whose aggregate turnover during the immediately preceding financial year exceeds five crore rupees; and
(b) a financial year in any other case.";
(5) In rule 59 of the said rules, in sub-rule (6), with effect from the 1st day of January, 2022,—
(i) in clause (a), for the words "for preceding two months", the words "for the preceding month" shall be substituted;
(ii) clause (c) shall be omitted;
(6) In rule 89 of the said rules,—
(i) in sub-rule (1), with effect from the date as may be notified, after the words "may file", the words ", subject to the provisions of rule 10B," shall be inserted;
(ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:— "(1A) Any person, claiming refund under section 77 of the Act of any tax paid by him, in respect of a transaction considered by him to be an intra-State supply, which is subsequently held to be an inter-State supply, may, before the expiry of a period of two years from the date of payment of the tax on the inter-State supply, file an application electronically in FORM GST RFD-01 through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:
Provided that the said application may, as regard to any payment of tax on inter-State supply before coming into force of this sub-rule, be filed before the expiry of a period of two years from the date on which this sub-rule comes into force.";
(7) In rule 96 of the said rules, in sub-rule (1), after clause (b), with effect from the date as may be notified, the following clause shall be inserted, namely:—
"(c) the applicant has undergone Aadhaar authentication in the manner provided in rule 10B;";
(8) After rule 96B of the said rules, with effect from the date as may be notified, the following rule shall be inserted, namely:—
"96C. Bank Account for credit of refund.—For the purposes of sub-rule (3) of rule 91, sub-rule (4) of rule 92 and rule 94, "bank account" shall mean such bank account of the applicant which is in the name of applicant and obtained on his Permanent Account Number:
4710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943Provided that in case of a proprietorship concern, the Permanent Account Number of the proprietor shall also be linked with the Aadhaar number of the proprietor.";
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
Note.—The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh on 29th June, 2017 vide notification No. EXN-F(10)-13/2017, dated the 27th June, 2017, and last amended vide notification No. 32/2021-State Tax, dated 17th September, 2021.
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्याः 36/2021-राज्य कर
शिमला-2, 22 अक्तूबर, 2021
संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021 वॉल-II.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 25 की उप-धारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशाें के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं. 03/2021-राज्य कर, दिनांक 27 अप्रैल, 2021 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-4/2021 दिनांक 1 जून, 2021 के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना के प्रथम पैराग्राफ में, ''उक्त अधिनियम की धारा 25 की'' शब्दों के पश्चात् ''उपधारा (6क) या'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)। [Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-II dated 22-10-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
Notification No. 36/2021-State Tax
Shimla-2, the 22nd October, 2021
No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of Section 25 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 03/2021-State Tax, dated the 27th April, 2021, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2021, dated the 1st June, 2021, namely:—
4711 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943In the said notification, in the first paragraph after the words "hereby notifies that the provisions of", the words, brackets, figure and letter "sub-section (6A) or" shall be inserted.
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री मनसा राम पुत्र दिवान चन्द, निवासी गांव ब्रेनका, डा0 छतराडी, उप-तहसील धरवाला, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि मेरा नाम मुहाल छतराडी में मनख पुत्र दिवाना व मुहाल भडौर के राजस्व रिकार्ड में मनसा पुत्र दवाना गलत दर्ज है। लेकिन मेरे अन्य दस्तावेजों, परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड व सेवा निवृत कार्ड में मेरा नाम मनसा राम सही दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल छतराडी व भडौर की नकल जमाबन्दियां तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि मेरा नाम राजस्व रिकार्ड महाल छतराडी व भडौर में मनख व मनसा के बजाये मनसा राम दुरुस्त किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मनख के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 23-10-2021 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 23-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री सचिन कुमार पुत्र जैसो, गांव चलेई, डा0 राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम4712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943 आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि मेरा नाम मुहाल भठवाडा के राजस्व रिकार्ड में सचिन गलत दर्ज है। लेकिन मेरे अन्य दस्तावेजों, परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड व शिक्षा प्रमाण-पत्र में मेरा नाम सचिन कुमार सही दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल राडी की नकल जमाबन्दियां तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि मेरा नाम राजस्व रिकार्ड महाल भटवाडा में सचिन के बजाये सचिन कुमार दुरुस्त किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सचिन के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 23-10-2021 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 23-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कुलतार सिह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा तकसीम नं0 23/2021
तारीख पेशी : 25-10-2021 1. श्री देश राज, नसीब सिंह, मदन लाल पुत्र श्रीमती पुन्या देवी पुत्री व श्रीमती सुविधा देवी पत्नी स्व0 श्री कांशी राम, वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . .प्रार्थीगण।
बनाम
1. श्री मनोज कुमार, विक्की कुमार पुत्र व कृष्णा देवी पुत्री श्री शालीग्राम, 2. श्री रजनीश पुत्र मोनिका पुत्री व आशा देवी पत्नी स्व0 श्री कुशल सिंह, 3. श्री केहर सिंह पुत्र व श्रीमती केशरी देवी पत्नी स्व0 श्री शालीग्राम, 4. श्री धर्म सिंह उप-नाम धर्म चन्द पुत्र फांदरी, 5. श्रीमती किरण कुमारी पुत्री श्री शालीग्राम आदि वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगडा (हि0प्र0) . . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम :-1. श्री मनोज कुमार, विक्की कुमार पुत्र व कृष्णा देवी पुत्री श्री शालीग्राम, 2. श्री पंकज राणा, अमित राणा पुत्र व श्रीमती श्रेष्ठा देवी पत्नी स्व0 श्री केहर सिंह, वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रतिवादीगण। विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954, की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 09, खतौनी नं0 13, ता0 15, खसरा कित्ता 19, रकबा तादादी 1-23-50 है0, वाक्या महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।
श्री देश राज, नसीब सिंह, मदन लाल पुत्र श्रीमती पुन्या देवी पुत्री व श्रीमती सुविधा देवी पत्नी स्व0 श्री कांशी राम, वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में खाता4713 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943 नं0 09 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-10-2021 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-08-2021 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। ब अदालत श्री कुलतार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा तकसीम नं0 24/2021
तारीख पेशी : 25-10-2021 1. श्री देश राज, नसीब सिंह, मदन लाल पुत्र श्रीमती पुन्या देवी पुत्री व श्रीमती सुविधा देवी पत्नी स्व0 श्री कांशी राम, वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . .प्रार्थीगण।
बनाम
1. श्री मनोज कुमार, विक्की कुमार पुत्र व कृष्णा देवी पुत्री श्री शालीग्राम, 2. श्री रजनीश पुत्र मोनिका पुत्री व आशा देवी पत्नी स्व0 श्री कुशल सिंह, 3. श्री केहर सिंह पुत्र व श्रीमती केशरी देवी पत्नी स्व0 श्री शालीग्राम, 4. श्री धर्म सिंह उप-नाम धर्म चन्द पुत्र फांदरी, 5. श्रीमती किरण कुमारी पुत्री श्री शाली ग्राम, 6. श्री अशुल सूद पुत्र श्री अरविन्द कुमार, 7. अंकित सुद पुत्र श्री कुलदीप आदि वासी महाल कंडी, मौजा व . . प्रतिवादीगण। तहसील थुरल, जिला कांगडा (हि0प्र0)
नोटिस बनाम :-1. श्री मनोज कुमार, विक्की कुमार पुत्र व कृष्णा देवी पुत्री श्री शालीग्राम, 2. श्री पंकज राणा, अमित राणा पुत्र व श्रीमती श्रेष्ठा देवी पत्नी स्व0 श्री केहर सिंह, 3. श्री अंशुल सूद पुत्र श्री अरविन्द कुमार, 4. अंकित सुद पुत्र श्री कुलदीप वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रतिवादीगण। विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954, की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 10, खतौनी नं0 16, ता0 17, खसरा कित्ता 7, रकबा तादादी 0-33-64 है0, वाक्या महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।
श्री देश राज, नसीब सिंह, मदन लाल पुत्र श्रीमती पुन्या देवी पुत्री व श्रीमती सुविधा देवी पत्नी स्व0 श्री कांशी राम, वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 10 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-10-2021 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा। 4714 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943 यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-08-2021 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री कुलतार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा तकसीम नं0 25/2021
तारीख पेशी : 25-10-2021 1. श्री देश राज, नसीब सिंह, मदन लाल पुत्र श्रीमती पुन्या देवी पुत्री व श्रीमती सुविधा देवी पत्नी स्व0 श्री कांशी राम, वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . .प्रार्थीगण।
बनाम
1. श्री मनोज कुमार, विक्की कुमार पुत्र व कृष्णा देवी पुत्री श्री शालीग्राम, 2. श्री रजनीश पुत्र मोनिका पुत्री व आशा देवी पत्नी स्व0 श्री कुशल सिंह, 3. श्री केहर सिंह पुत्र व श्रीमती केशरी देवी पत्नी स्व0 श्री शालीग्राम, 4. श्री धर्म सिंह उप-नाम धर्म चन्द पुत्र फांदरी, 5. श्रीमती किरण कुमारी पुत्री श्री शाली ग्राम, 6. श्री अंशुल सूद पुत्र श्री अरविन्द कुमार, 7. सुभकरण पुत्र श्री विसम्बर, 8. किरण कुमारी पुत्री श्री शालीग्राम आदि वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगडा (हि0प्र0) . . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम :-1. श्री मनोज कुमार, विक्की कुमार पुत्र व कृष्णा देवी पुत्री श्री शालीग्राम, 2. श्री पंकज राणा, अमित राणा पुत्र व श्रीमती श्रेष्ठा देवी पत्नी स्व0 श्री केहर सिंह, 3. श्री अंशुल सूद पुत्र श्री अरविन्द कुमार, 4. सुभकरण पुत्र श्री विसम्बर वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रतिवादीगण। विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954, की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 11, खतौनी नं0 18, ता0 19, खसरा कित्ता 4, रकबा तादादी 0-01-55 है0, वाक्या महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।
श्री देश राज, नसीब सिंह, मदन लाल पुत्र श्रीमती पुन्या देवी पुत्री व श्रीमती सुविधा देवी पत्नी स्व0 श्री कांशी राम, वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 11 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-10-2021 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-08-2021 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।4715 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943 In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P. Onkar Singh Shad
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.
Sh. Onkar Singh Shad s/o Sh. Karam Chand Shad, resident of Village Shagagi, P.O. Khun , Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the death event of his brother Kartar Singh expired on 07-04-1983 has not been entered in the record of Gram Panchayat Khani. Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative have any objection regarding entering death event of the brother of the applicant died on 07-04-1983 in the Panchayat record of Gram Panchayat Khani, he/she/they may file his /her/their objections on or before 25-10-2021 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex-parte order will be passed.
Given under my seal and signature on this 23rd day of September, 2021.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.
_____________
In the Court of Sh. Vikas Shukla, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)
In the matter of :
1. Ankur Uppal s/o Sh. Prem Kumar Uppal, r/o H. No. 114, Area/Locality Sector, Green Park Twon, District Jalandhar Punjab.
2. Babita d/o Sh. Naresh Kumar, r/o Khrotal, P. O. Shirar, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.)
. . Applicants.
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage
Act, 1954.
Ankur Uppal and Babita filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-05-2021 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.
4716 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-10-2021. The objection received after 25-10-2021 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 25-09-2021 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/- (VIKASH SHUKLA, H.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).
____________
In the Court of Sh. Vikas Shukla, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)
In the matter of :
1. Petr Chocholous aged 40 years s/o Sh. Pavel Chocholous, r/o Hutnicka 2828/6, Most, Czech Republican, Passport No. 45811405 at Present r/o House No. 103, Ward No. 3, Shamshi, Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.).
2. Navneet Kaur aged 26 years d/o Sh. Jatinder Singh, r/o House, No, 103, Ward No. 3, . . Applicants. Shamshi, Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage
Act, 1954.
Petr Chocholous and Navneet Kaur filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-09-2021 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-10-2021. The objection received after 27-10-2021 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 27-09-2021 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/- (VIKASH SHUKLA, H.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).
4717 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943 CHANGE OF NAMEI, Hatinder Kashyap s/o Sh. Bala Dutt, r/o Village Dochi, Kasauli, Solan declare that my name is written as Hatinder Kumar on my son Jateen Kumar's birth certificate submitted at admission time. Now I updated my name from Hatinder Kumar to Hatinder Kashyap in the birth certificate of my son. Please Note.
HATINDER KASHYAP, s/o Sh. Bala Dutt, r/o Village Dochi, Kasauli, Solan.
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CHANGE OF NAME
I, Usha Kumari w/o Sh. Hardev Singh, V.P.O. Dah, Tehsil Indora, District Kangra declare that in educational records of my son Chakshit Guleria & daughter Akshita my name should be corrected from Usha Guleria and Usha Devi to Usha Kumari respectively as per affidavits before Indora Tehsil.
USHA KUMARI,ggg
w/o Sh. Hardev Singh, V.P.O. Dah,
Tehsil Indora, District Kangra.
4718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2021/01 कार्तिक, 1943नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।