राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
कृषि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 19 अक्तूबर, 2021
संख्याः एग्र-ए-ए(3)3/2012.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल 133—राजपत्र/2021-27-10-2021 (4775) 4776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 प्रदेश कृषि विभाग में सहायक निदेशक (चाय) वर्ग-II राजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमाें का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, सहायक निदेशक (चाय), वर्ग-II (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2021 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत होंगे 2. निरसन और व्यावृतियां.--(1) उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या इंड-ए-(ए)3-2/97, तारीख 07-01-1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग सहायक निदेशक (चाय), वर्ग-II (राजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 को एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (I) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (कृषि)।
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उपाबंध-"क" हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में सहायक निदेशक (चाय) वर्ग-II (राजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--सहायक निदेशक (चाय)
2. पद (पदोंं)े की संख्या.--01 (एक)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-II (राजपत्रित)
4. वेतनमान.--(I) नियमित पदधारी (पदधारियाें)े के लिए पे बैण्डः- `10300-34800/- जमा `5000/-ग्रेड पे।
(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए परिलब्धियांः--स्तम्भ संख्याः 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार `15300/- प्रतिमास।
5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद.--चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियाें सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा/होगी :
4777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायाें के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों मेें आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सैक्टर, निगमाें/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमाें/स्वायत निकायाें के प्रारिम्भक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अंंितम रूप में आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।
टिप्पणः--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयाें को अधिसूचित किया गया है।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता (एं)ः--किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सहबद्ध संस्थान या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान/कृषि/औद्यानिकी में विज्ञान निष्णांत। (ख) वांछनीय अर्हता (एं)ः--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाआें में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहींः--आयु :--लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हता (एं)ः--लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--सीधी भर्ताी/प्रोन्नति के लिए
(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियाें में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा अवधि नहीं होगी।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-- शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--चाय उन्नयन अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्राें में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्ध्ता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानांतरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले 4778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 में लागू नही होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलाें में लागू नहीं होगीः
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण.-I उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्राें और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतय तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरणः--II उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से हाेंगे।
1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिष दरकाली और काशापाट
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घन्याड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, टे्रला, रोपाए कथेाग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुरए घमरेड और भटेढ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगडा़ उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।
स्पष्टीकरण-III उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से हाेंगेः--
(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलो मीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।4779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृह नगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
2. प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियाें की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तगर्त कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्र्तगत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलाें में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हा,े सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियाें मेेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) लिखित परीक्षा या 4780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क. संविदा नियुक्ति, द्वारा नियुक्ति के लिए चयन.--पद पर इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनोेंे और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-- (I) संकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में सहायक निदेशक (चाय) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः निदेशक (कृषि) हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदोंं) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा
(II) संविदात्मक परिलब्धियाँः--संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक निदेशक (चाय) को `15300/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षाें), के लिए संविदात्मक परिलब्धियाें में `459/-की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः--प्रशासनिक सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रियाः--संविदा भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करारः--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमाें से संलग्न उपाबन्ध-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तेंः--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `15300/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्मक रकम में `459/-(पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार हेागा और अन्य कोई सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए4781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीें है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पाचं दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलाें में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्ततु करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संंविदा पर नियुक्त 4782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशाें के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध-ख सहायक निदेशक (चाय) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य ................ निदेशक कृषि, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का पारूप
यह करार श्री/श्रीमती..............................................................................पुत्र/पुत्री श्री............................................. .................................................... निवासी ...................................................................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक (कृषि) हिमाचल प्रदेश (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ....................................... को किया गया।
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक निदेशक (चाय) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्ताें पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः--
1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक निदेशक (चाय ) के रूप में .............. से प्रारम्भ होने और ...............
को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् ......................... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार प्रक्रिया की संविदात्मक रकम `15300/- प्रतिमास होगी
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।4783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 4. संविदा पद नियुक्त सहायक निदेशक (चाय ) एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशाें के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियक्ुत व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदाें के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। 4784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियाें की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियाें की उपस्थिति में :
1. ................................................................. ................................................................. ................................................................ (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ..................................................................... .................................................................... ................................................................... (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English Text of this Department Notification No.Agr.A-A(3)3/2012, Dated
19th October, 2021 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
AGRICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th October, 2021
No.Agr-A-A(3)3/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Director (Tea), Class-II (Gazetted) in the Department of Agriculture, H.P. as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Agriculture Department, Assistant Director (Tea) Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2021.
(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette) Himachal Pradesh.
2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh, Industries Department, Assistant Director (Tea), Class-II, (Gazetted) R&P Rules, 1997 notified vide notification No. Ind-A(A)3- 2/97, dated 07-01-1998 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules, so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.
By order, Sd/- Secretary (Agr.).
4785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 ANNEXURE "A"RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT
DIRECTOR (TEA), CLASS-II (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF
AGRICULTURE, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the post.—Assistant Director (Tea)
2. Number of post.—01 (One)
3. Classification.—Class-II (Gazetted)
4. Scale of pay.—(i) Pay band for regular incumbent(s):— `10300—34800+5000 Grade Pay.
(ii) Emoluments for Contractual Employee(s):— ` 15,300/-P.M. as per details given in Col. No. 15-A.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection post.—Selection
6. Age for direct recruitment.—18 to 45 years:
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who were/are finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
7. Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s):—M.Sc. in Chemistry / Agriculture / Horticulture from a recognized University or Institution affiliated to recognized University or from a deemed University.
4786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943(b) Desirable Qualification(s):—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s):—Age:—Not Applicable
Educational Qualifications:—Not Applicable
9. Period of probation, if any.—Direct Recruitment/Promotion:—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in the case of appointment on contract basis
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion/ secondment/transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Tea Promotion Officers with 08 (Eight) years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade:
(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural areas. This condition of five years shall not be applicable in case of promotion.
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/ Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I:—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas/ Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
Explanation II:—For the proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
4787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
Explanation III:—For the purpose of proviso(I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:
(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area to home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons/senior to him/her in the respective category/post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
4788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of Vacancies in the Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there- under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservations of Vacancies in the H.P. Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there- under.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ Personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/ authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of Interview/ Personality test preceded by a Screening test (objective type)/Written test or Practical test or Physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting agency/ authority as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by Contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT:—(a) Under this policy, the Assistant Director (Tea) in Agriculture Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:—The Director of Agriculture, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
4789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed inthese Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Assistant Director (Tea) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.15300/-per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 459/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Administrative Secretary (Agriculture) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 15300/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 459/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scale etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporarily basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
(c) The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
4790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943Un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next Calendar year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for any contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re- examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rule, 1997, as amended from time to time.
18. Powers to relax.—Where the State Government, is of the opinion that it is necessary4791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
________________
ANNEXURE "B" FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE ASSISTANT DIRECTOR (TEA) AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH THE DIRECTOR OF AGRICULTURE, H.P.
This agreement is made on this……………………..day of …………… in the year………………… Between Shri/Smt……………………………………….…………….. s/o, d/o Shri………………………………………………………………………………………… r/o …………………………………………………….………………………………………..…… contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director of Agriculture, Himachal Pradesh, Shimla-2 (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Assistant Director (Tea) on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Director (Tea) for a period of one year commencing on the day of…………….………………… and ending on the day of………………….. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on……………………………and information notice shall not be necessary.
Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs…….……../- per month 3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporarily basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with termination orders issued by the Appointing Authority he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
4. Contractual Assistant Director (Tea) will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' Medical Leave and 5 days' special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of4792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave/medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next Calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while Considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the Controlling Authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as prevailing instructions of the Government.
6. An officer appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Medical Board. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties and in case they have to complete a period of training as a condition of service such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
8. Contractual officer will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to the regular counter-part officer at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their
hands the day, month and year first above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ………………………………………..
…………………………………………
………………………………………… (Name and Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY)4793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 2. ……………………………………….. …………………………………………
………………………………………… (Name and Full Address)
(Signature of the SECOND PARTY)
_____________
न्यायालय श्री पूर्ण चन्द कौंडल कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
श्रीमती अरूणा देवी पत्नी स्व0 रवि कुमार, वासी टीका पुरली, डा0 कक्कड़ मौजा लगवालती, तहसील . . प्रार्थिया। स्थित बमसन टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।
यह दरख्वास्त श्रीमती अरूणादेवी पत्नी स्व0 रवि कुमार, वासी टीका पुरली, डा0 कक्कड़ मौजा लगवालती, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड में अरूणा देवी दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृा उटपुर के राजस्व रिकार्ड में उनका नाम अरुणा दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 28-10-2021 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफ़ा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 20-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित,
टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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न्यायालय श्री पूर्ण चन्द कौंडल कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
श्री दलीप कुमार पुत्र प्रेम चंद, वासी टीका बनालग मौजा लगवालती, तहसील बमसन स्थित टौणी . . प्रार्थी। देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता4794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे। यह दरख्वास्त श्री दलीप कुमार पुत्र प्रेम चंद, वासी टीका बनालग मौजा लगवालती, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में सशपथ इस आश्य से गुजार रखी है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड में दलीप कुमार दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृा बोडू के राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दलीप चंद दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 28-10-2021 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफ़ा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 18-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित,
टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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न्यायालय श्री पूर्ण चन्द कौंडल कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
श्री रतन लाल पुत्र कांशी राम, वासी टीका दरोगन मौजा बजुरी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, . . प्रार्थी। जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।
यह दरख्वास्त श्री रतन लाल पुत्र कांशी राम, वासी टीका दरोगन मौजा बजुरी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व आधार कार्ड में रतन लाल दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृा ठाणा के राजस्व रिकार्ड में उनका नाम रतन चंद दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 28-10-2021 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफ़ा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 15-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित,
टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।4795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 न्यायालय श्री पूर्ण चन्द कौंडल कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री हरनाम सिंह, वासी टीका पुरली मौजा लगवालती, तहसील बमसन स्थित . . प्रार्थी। टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।
यह दरख्वास्त श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री हरनाम सिंह, वासी टीका पुरली मौजा लगवालती, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसके पिता का नाम पंचायत रिकार्ड व आधार कार्ड में हरनाम सिंह दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृा उटपुर के राजस्व रिकार्ड में उनका नाम हरनाम दास दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 28-10-2021 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफ़ा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल पुरली में हरनाम सिंह के स्थान पर हरनाम दास उपनाम हरनाम सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद में कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 30-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित,
टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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न्यायालय श्री पूर्ण चन्द कौंडल कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री हरनाम दास, वासी टीका पुरली मौजा लगवालती, तहसील बमसन स्थित . . प्रार्थी। टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।
यह दरख्वास्त श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री हरनाम दास, वासी टीका पुरली मौजा लगवालती, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व आधार कार्ड में सुभाष कुमार दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृा उटपुर के राजस्व रिकार्ड में उनका नाम सुभाष चन्द दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय 4796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 होकर दिनांक 28-10-2021 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफ़ा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल पुरली में सुभाष चन्द उपनाम सुभाष कुमार पुत्र हरनाम दास इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद में कोई भी उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 30-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित,
टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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न्यायालय श्री पूर्ण चन्द कौंडल कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
श्री बारू राम पुत्र घुंगर राम, वासी टीका बराडा मौजा बमसन, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, . . प्रार्थी। जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।
यह दरख्वास्त श्री बारू राम पुत्र घुंगर राम, वासी टीका बराडा मौजा बमसन, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व आधार कार्ड में बारू राम दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृा बराडा के राजस्व रिकार्ड में उनका नाम वरडू दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 28-10-2021 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफ़ा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल बराडा में वरडू उपनाम बारू राम पुत्र घुंगर इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद में कोई भी उजर जेर समायत न होगा। आज दिनांक 30-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित,
टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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न्यायालय श्री पूर्ण चन्द कौंडल कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
श्री —ष्ण चन्द पुत्र सरवन राम, वासी टीका दरोबड़ी, डा0 हिम्मर, मौजा बमसन, तहसील बमसन स्थित . . प्रार्थी। टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र04797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।
यह दरख्वास्त श्री —ष्ण चन्द पुत्र सरवन राम, वासी टीका दरोबड़ी, डा0 हिम्मर मौजा, बमसन, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व आधार कार्ड में —ष्ण चन्द दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृा हिम्मर के राजस्व रिकार्ड में उनका नाम —ष्ण कुमार दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 28-10-2021 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफ़ा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल दरोबड़ी में —ष्ण कुमार उपनाम —ष्ण चन्द पुत्र सर्वण पुत्र फींहजा बहादुर सिंह इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद में कोई भी उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 30-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित,
टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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न्यायालय श्री पूर्ण चन्द कौंडल कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व0 श्री मान चन्द, वासी टीका कोटलू (गभा) मौजा उगयालता, तहसील . . प्रार्थिया। बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-दरखास्त जेरधारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
यह दरख्वास्त श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व0 श्री मान चन्द, वासी टीका कोटलू (गभा) मौजा उगयालता, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने समस्त रिकार्ड व शपथ पत्र सहित इस कार्यालय में दायर की है जिसमें उल्लेख है कि उसके पति मान चन्द पुत्र गोरख राम की मृत्यु दिनांक 06-11-1993 को हुई थी। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत दरोगन पति कोट के रिकार्ड में उक्त मृत्यु का पंजीकरण दिनांक 06-11-1993 को दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थिया मृत्यु दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत दरोगन पति कोट में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा आत जनता को सूचित किया जाता है कि मान चन्द पुत्र गोरख राम की मृत्यु तिथि 06-11-1993 को ग्राम पंचायत दरोगन पति कोट के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2021 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफ़ा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा। 4798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 आज दिनांक 30-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित,
टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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In the Court of Sh. Rakesh Kumar Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh
1. Anku Kumar, Aged 27 years s/o Sh. Vidya Sagar, r/o Village Jahu Kalan, P.O. Jahu, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
2. Alpana Barman, Aged 23 years d/o Sh. Mukesh, r/o Gram Jhiriya, P.O. Nanhwara . . Applicants. Kala, Sub-District Vijayraghavagarh, District Katni (M.P.)
Versus
General Public
Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment act 01, 49 of 2001).
Anku Kumar, Aged 27 years s/o Sh. Vidya Sagar, r/o Village Jahu Kalan, P.O. Jahu, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) and Alpana Barman, Aged 23 years d/o Sh. Mukesh, r/o Gram Jhiriya, P.O. Nanhwara Kala, Sub-District Vijayraghavagarh, District Katni (M.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage ceremony on 11-07-2020 at village Jahu Khurd as per Hindu Rites and Costoms and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 30-10-2021. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 06-09-2021 under my hand and seal of the court.
Sd/- Seal. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
__________
In the Court of Veena Thakur, Executive Magistrate-cum-Tehsildar Barsar,
District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
Ms Om Lata Sharma d/o Sh. Sita Ram, r/o Village Khajjian, P.O. Bahina, Tehsil Barsar, .. Applicants. Distt. Hamirpur (H.P.)4799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 Versus
. . Respondent.
General Public
Application under 13(3) of birth and Death Registration Act, 1969.
Ms Om Lata Sharma d/o Sh. Sita Ram, r/o Village Khajjian, P.O. Bahina, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of birth and Death Registration Act, 1969 alongwith documents for entering his name & date of birth i.e. 21-07-1970 at village Khajjian, P.O. Bahina, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.) but her name & date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Garli.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objections for the registration of name & date of birth of Ms. Om Lata Sharma d/o Sh Sita Ram, village khajjian, P.O. bahina, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 29-10-2021, faling which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on 04-10-2021.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate-cum-Tehsildar Barsar,
District Hamirpur (H.P.).
___________________________________________
ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 :
तारीख पेशी : 27-10-2021 1. श्रीमती सुनीता शर्मा पुत्री श्री ब्रहमू पुत्र लछमण, वासी गांव व डाकघर इंदपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश हाल पत्नी श्री पप्पू राम शर्मा पुत्र श्री अयोध्या राम, वासी गांव कुड़सां, डाकघर चनौर, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
2. श्री पप्पू राम शर्मा पुत्र श्री अयोध्या राम, वासी गांव कुड़सां, डाकघर चनौर, तहसील इंदौरा, . . प्रार्थीगण। जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत रिकार्ड में विवाह पंजीकरण करवाने के लिए प्रार्थना-पत्र
प्रार्थीगण श्रीमती सुनीता शर्मा पुत्री श्री ब्रहमू पुत्र लछमण, वासी गांव व डाकघर इंदपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश हाल पत्नी श्री पप्पू राम शर्मा पुत्र श्री अयोध्या राम, वासी गांव कुड़सां, डाकघर चनौर, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश व श्री पप्पू राम शर्मा पुत्र श्री अयोध्या राम, वासी गांव कुड़सां, डाकघर चनौर, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने संयुक्त रूप से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि पंचायत रिकार्ड ग्राम कुड़सां, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा हिमाचल 4800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 प्रदेश में विवाह दर्ज न है। श्रीमती सुनीता शर्मा का विवाह श्री पप्पू राम शर्मा के साथ दिनांक 21-01-1996 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। जिसे ग्राम पंचायत कुड़सां के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त पंचायत अभिलेख में श्रीमती सुनीता शर्मा पुत्री श्री ब्रहमू पुत्र लछमण, वासी गांव व डाकघर इंदपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश हाल पत्नी श्री पप्पू राम शर्मा पुत्र श्री अयोध्या राम, वासी गांव कुड़सां, डाकघर चनौर, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश व श्री पप्पू राम शर्मा पुत्र श्री अयोध्या राम, वासी गांव कुड़सां, डाकघर चनौर, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का विवाह दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 27-10-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री सरवन कुमार सुपुत्र श्री भाग चंद, निवासी पडोल रोड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री सरवन कुमार सुपुत्र श्री भाग चंद, निवासी पडोल रोड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अक्षय कुमार का जन्म दिनांक 15-06-2013 को महाल बैजनाथ में हुआ था इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 08-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।4801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री सरवन कुमार सुपुत्र श्री भाग चंद, निवासी पडोल रोड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री सरवन कुमार सुपुत्र श्री भाग चंद, निवासी पडोल रोड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री इशिता कुमारी का जन्म दिनांक 20-03-2007 को महाल बैजनाथ में हुआ था इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 08-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) अमीता देवी पुत्री श्री प्रीतम सिंह, निवासी गांव राजनगर, डाकघर संसाई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला . .प्रार्थिन। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। अमीता देवी पुत्री श्री प्रीतम सिंह, निवासी गांव राजनगर, डाकघर संसाई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा जन्म 15-11-1985 को महाल राजनगर पंचायत कोठी में हुआ था। परन्तु उस समय स्थानीय पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। जिसकी पुष्टी हेतु स्थानीय पंचायत का अनापाि प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। अतः पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज न सुना जाएगा। 4802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 आज दिनांक 06-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री प्रीतम चन्द पुत्र स्व0 श्री मंगत राम पुत्र मतलवी, निवासी गांव वन भुलाणा, डा0 भुलाणा, . .प्रार्थी। उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
. .प्रत्यार्थी। आम जनता
उपरोक्त श्री प्रीतम चन्द पुत्र स्व0 श्री मंगत राम पुत्र मतलवी, निवासी गांव वन भुलाणा, डा0 भुलाणा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पंचायत रिकार्ड आदि में प्रीतम चन्द सही दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल वन भुलाणा में इंतकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम प्रीतो दर्ज है जोकि गलत है। आवेदक राजस्व अभिलेख महाल वन भुलाणा में सही नाम श्री प्रीतो उर्फ प्रीतम चन्द पुत्र मंगतु, निवासी गांव वन भुलाणा, डाकघर भुलाणा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 06-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती जालमा देवी पुत्री श्री होशियार सिंह उर्फ पोढी, निवासी गांव डोली खुर्द, डाकघर व . .प्रार्थिन। उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
. .प्रत्यार्थी। आम जनता
श्रीमती जालमा देवी पुत्री श्री होशियार सिंह उर्फ पोढी, निवासी गांव डोली खुर्द, डाकघर व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है4803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 कि मेरे भाई की मृत्यु दिनांक 11-03-2007 को महाल डोली खुर्द पंचायत छेक में हुई है। परन्तु उस समय स्थानीय पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापाि प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। अतः पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 06-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री सुन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री पंचम सिंह पुत्र नरैण दास, निवासी गांव घंगोल, डाकघर ढंडोल, . .प्रार्थी। उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
. .प्रत्यार्थी। आम जनता
उपरोक्त श्री सुन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री पंचम सिंह पुत्र नरैण दास, निवासी गांव घंगोल, डाकघर ढंडोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे पिता का नाम मेरे स्कूल प्रमाण-पत्र में पंचम सिंह सही दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल घंगोल में इंतकाल तस्दीक करते समय मेरे पिता का नाम पन्च दर्ज है जोकि गलत है। आवेदक अपने पिता का राजस्व अभिलेख महाल घंगोल में सही नाम श्री पन्च उर्फ पंचम सिंह पुत्र स्व0 श्री नरैणदास दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2021 को अधेहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 06-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता व कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) रविन्द्र कुमार राणा सुपुत्र श्री घनश्याम, निवासी दारतडा, डाकघर भगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
रविन्द्र कुमार राणा सुपुत्र श्री घनश्याम, निवासी दारतडा, डाकघर भगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र शुभम का जन्म दिनांक 08-01-2005 को महाल दारतडा में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 29-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता व कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
Heeran Devi w/o Munshi Ram, r/o Vill. Ustehar, P.O. Deogran, Teh. Palampur, Distt. Kangra H.P.
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Heeran Devi, निवासी गांव Ustehar, डाकखाना Deogran, जिला Kangra (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी नानी Shanti Devi की मृत्यु दिनांक 17-08-1993 को महाल Rakkar Bheri में हुई थी इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक..............................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।4805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 ब अदालत कुलतार सिंह सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : तकसीम नं0 32/2019/
तारीख पेशी : 29-10-2021 1. श्री प्रताप चन्द पुत्र श्री भण्डारी, 2. श्री गंगा राम पुत्र श्री लच्छमण, वासी महाल घठियाल लाहड मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
. . प्रार्थी़़
बनाम
1. शमशेर सिंह पुत्र श्री भगत राम आदि वासी महाल घठियाल लाहड मौजा तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादीगण कांगड़ा हि0 प्र0।
नोटिस बनाम.-1. श्री शमशेर सिंह पुत्र, श्रीमती सरला देवी पुत्री व —ष्णा देवी विधवा श्री भगत राम, 2. श्री कमलेश कुमार, सुरेश कुमार, राकेश कुमार, सुभाष चन्द, प्रवीण कुमार पुत्र, श्रीमती सुनीता देवी पुत्री व श्रीमती केशरी देवी पत्नी स्व0 श्री शौंकी राम, 3. श्री बलवीर सिंह, श्री विजय सिंह पुत्र व श्रीमती सरिता देवी पुत्री श्री संम्भु, 4. धर्म सिंह पुत्र रामदीता, 5. वैसाखी राम, रतो राम, जगीसर पुत्र तेगा वासी महाल घठियाल लाहड मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।
बिषय.--हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-28 खतौनी नं0-89, ता0 98, खसरा किाा-52, रकबा तादादी 1-86-12 है0 वाक्या महाल घठियाल लाहड मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थीगण श्री प्रताप चन्द पुत्र श्री भण्डारी व श्री गंगा राम पुत्र श्री लच्छमण वासी महाल घठियाल लाहड मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 28 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिस में उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस ईश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-10-2021 को हाजिर अदालत हो कर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेश्ी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।
ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14-09-2021 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा।
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ब अदालत श्री विपिन वर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती बिमला देवी पत्नी कर्म चन्द, निवासी बाड़ा चाकली, डाकघर कुठाड़, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम4806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 आम जनता दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती बिमला देवी पत्नी कर्म चन्द, निवासी बाड़ा चाकली, डाकघर कुठाड़, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी बेटी भाग्यवती जन्म तिथि 27-04-2016 का पंजीकरण ग्राम पंचायत जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।
अतः इस से पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 28-10-2021 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 27-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नम्बर : 06/2021
श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री मस्त राम, निवासी ग्राम कोठिया जाजर, डाकघर व तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री मस्त रात, निवासी ग्राम कोठिया जाजर, डाकघर व तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से उसकी सौतेली माता रानी देवी की मृत्यु दर्ज कराने बारे प्रस्तुत किया है कि उसकी सौतेली माता की मृत्यु 25-03-2014 को ग्राम पंचायत कोठिया जाजर के ग्राम कोठिया में हुई है, जिसे वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत काठिया जाजर की पंजीकरण पंजी में दर्ज नहीं करवा पाया। प्रार्थी अब अपनी सौतेली माता की मृत्यु की तिथि 25-03-2014 को ग्राम पंचायत कोठिया जाजर, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर की पंजीकरण पंजी में दर्ज करवाना चाहता है।4807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा वकालतन/असालतन एवं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मिति 29-10-2021 तक किसी कार्य दिवस पर प्रातः दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि समाप्त होने के पश्चात् किसी के भी उजर एवं एतराज मान्य नहीं होगे, तथा बसूरत दीगर रानी देवी की मृत्यु तिथि 25-03-2014 को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पंजी में दर्ज करने के लिए सचिव ग्राम पंचायत जाजर को आदेश पारित कर दिये जायेंगेे।
यह इश्तहार आज दिनांक 28-09-2021 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नम्बर : 07/2021
श्री भगत राम पुत्र श्री कालु राम, निवासी वार्ड नं0 04 राजगढ़, डाकघर व तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री भगत राम पुत्र श्री कालु राम, निवासी वार्ड नं0 04 राजगढ़, डाकघर व तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से उसकी पुत्री मंजु की जन्म तिथि नगर पंचायत राजगढ़ के पंजीकरण पंजी में दर्ज करवाने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री का जन्म नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नं0 4, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दिनांक 20-01-2002 को हुआ है, जिसे वह अज्ञानतावश नगर पंचायत राजगढ़ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पंजी में दर्ज नहीं करवा पाया। इसलिए वह अपनी पुत्री मंजु की जन्म तिथि 20-01-2002 को नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर की पंजीकरण पंजी में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा वकालतन/असालतन एवं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मिति 29-10-2021 तक किसी कार्य दिवस पर प्रातः दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि व्यतीत होने के पश्चात् किसी के भी उजर एवं एतराज मान्य नहीं होंगे। बसूरत दीगर श्री भगत राम की पुत्री मंजु की जन्म तिथि 20-01-2002 को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पंजी में दर्ज करने के लिए सचिव, नगर पंचायत राजगढ़ को आदेश पारित कर दिये जायेंगेे।
यह इश्तहार आज दिनांक 28-09-2021 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी ,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।4808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नम्बर : 08/2021
श्री भगत राम पुत्र श्री कालु राम, निवासी वार्ड नं0 04 राजगढ़, डाकघर व तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री भगत राम पुत्र श्री कालु राम, निवासी वार्ड नं0 04 राजगढ़, डाकघर व तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से उसकी पुत्री संजना की जन्म तिथि नगर पंचायत राजगढ़ के पंजीकरण पंजी में दर्ज करवाने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री का जन्म नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नं0 4, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दिनांक 12-07-2004 को हुआ है, जिसे वह अज्ञानतावश नगर पंचायत राजगढ़ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पंजी में दर्ज नहीं करवा पाया। इसलिए वह अपनी पुत्री संजना की जन्म तिथि 12-07-2004 को नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर की पंजीकरण पंजी में दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा वकालतन/असालतन एवं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मिति 29-10-2021 तक किसी कार्य दिवस पर प्रातः दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि व्यतीत होने के पश्चात् किसी के भी उजर एवं एतराज मान्य नहीं होंगे। बसूरत दीगर श्री भगत राम की पुत्री संजना की जन्म तिथि 12-07-2004 को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पंजी में दर्ज करने के लिए सचिव, नगर पंचायत राजगढ़ को आदेश पारित कर दिये जायेंगेे।
यह इश्तहार आज दिनांक 28-09-2021 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी ,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नम्बर : 09/2021
श्री भगत राम पुत्र श्री कालु राम, निवासी वार्ड नं0 04 राजगढ़, डाकघर व तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम4809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री भगत राम पुत्र श्री कालु राम, निवासी वार्ड नं0 04 राजगढ़, डाकघर व तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से उसकी पुत्री रीना कुमारी की जन्म तिथि नगर पंचायत राजगढ़ के पंजीकरण पंजी में दर्ज करवाने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री का जन्म नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नं0 4, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दिनांक 01-09-2000 को हुआ है, जिसे वह अज्ञानतावश नगर पंचायत राजगढ़ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पंजी में दर्ज नहीं करवा पाया। इसलिए वह अपनी पुत्री रीना कुमारी की जन्म तिथि 01-09-2000 को नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर की पंजीकरण पंजी में दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा वकालतन/असालतन एवं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मिति 29-10-2021 तक किसी कार्य दिवस पर प्रातः दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि व्यतीत होने के पश्चात् किसी के भी उजर एवं एतराज मान्य नहीं होंगे। बसूरत दीगर श्री भगत राम की पुत्री रीना कुमारी की जन्म तिथि 01-09-2000 को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पंजी में दर्ज करने के लिए सचिव नगर पंचायत राजगढ़ को आदेश पारित कर दिये जायेंगेे।
यह इश्तहार आज दिनांक 28-09-2021 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी ,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नम्बर : 10/2021
श्री कांशी राम पुत्र श्री हरि प्रसाद, निवासी ग्राम कोट ढांगर, डाकघर ठौड निवाड, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कांशी राम पुत्र श्री हरि प्रसाद, निवासी ग्राम कोट ढांगऱ, डाकघर ठौड निवाड, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठिया जाजर के पंजीकरण पंजी में दर्ज करवाने बारे आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है तथा निवेदन किया है कि उसका जन्म ग्राम पंचायत कोठिया जाजर के ग्राम कोट ढांगर, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दिनांक 11-08-1966 को हुआ है, जिसे वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पंजी में दर्ज नहीं करवा पाया। इसलिए वह अपनी जन्म तिथि 4810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 11-08-1966 को ग्राम पंचायत कोठिया जाजर, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर की पंजीकरण पंजी में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा वकालतन/असालतन एवं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मिति 29-10-2021 तक किसी कार्य दिवस पर प्रातः दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि व्यतीत होने के पश्चात् किसी के भी उजर एवं एतराज मान्य नहीं होंगे। बसूरत दीगर श्री कांशी राम पुत्र श्री हरि प्रसाद की जन्म तिथि 11-08-1966 को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पंजी में दर्ज करने के लिए सचिव, ग्राम पंचायत कोठिया को आदेश पारित कर दिये जायेंगेे।
यह इश्तहार आज दिनांक 28-09-2021 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी ,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री नरौाम लाल गौड़, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी ग्राम खील, डा0 कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी ग्राम खील, डा0 कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ का आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बी एण्ड डी/डिले केसिस/2021-2256, दिनांक 07-09-2021 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव गाम पंचायत कान्टी मशवा, आंगनबाड़ी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड सहित इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है कि उसके पुत्र का नाम अभिषेक व जन्म तिथि 06-07-2016 है। अज्ञानतावश जिसकी जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कान्टी मशवा के परिवार एवं जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2021 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 28-10-2021 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी ग्राम खील, डा0 कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 01-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।4811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 ब अदालत श्री रामभज शर्मा़, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्रीमती सुनीता पुत्री खतरी राम पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी मकान नं0 79/3 शिमला रोड अमरपुर मोहल्ला नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र भू राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।
श्रीमती सुनीता पुत्री खतरी राम पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी मकान नं0 79/3 शिमला रोड अमरपुर मोहल्ला नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय अपना ब्यान हल्फी, राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी मौजा टटियाना, परिवार नकल ग्राम पंचायत टटियाना, राशन कार्ड प्रतिलिपि, आधार कार्ड एवं नकल इन्तकालात सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया अपने स्वयं के नाम को मुताबिक परिवार अभिलेख ग्राम पंचायत टटियाना व आधार कार्ड अनुसार राजस्व अभिलेख पटवार वृा टटियाना में मंघो देवी पुत्री खतरी की जगह सही नाम सुनीता पुत्री खतरी दर्ज करवाना चाहती है। सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-10-2021 से पूर्वया दिनांक 29-10-2021 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है। अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 29-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री काकू राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री भाग चन्द, निवासी ग्राम नाईचना, डाकघर बोगधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री भाग चन्द, निवासी ग्राम नाईचना, डाकघर बोगधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसने अपने पुत्र/पुत्री (1) श्री पारस जिसकी जन्म तिथि 11-08-2013 तथा (2) कु0 मन्जिता जिसकी जन्म तिथि 12-04-2017 है का नाम ग्राम पंचायत/नगर पालिका शामरा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। 4812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 अतः सर्वसाधारण को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2021 सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर (1) श्री पारस तथा (2) कु0 मन्जिता के नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 05-10-2021 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)
रजनीश कुमार
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री रजनीश कुमार पुत्र राम स्वरूप वासी समनाल, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसकी पुत्री निहारिका की मृत्यु दिनांक 4-10-2019 को गांव समनाल, तहसील हरोली, जिला ऊना में इुई है लेकिन उस की मृत्यु की तिथि ग्राम पंचायत समनाल के रिकार्ड में दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम सेसूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे अगर किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2021 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु सम्बन्धित पंचायत को आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 4-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0
अशोक कुमार पुत्र रघुनाथ
बनाम
आम जनता
4813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954
दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल ललडी की जमाबन्दी 2013-2014 में नाथ पुत्र वंसी राम की बजाये रघुनाथ पुत्र वंसी राम दर्ज करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र रघुनाथ, वासी लालडी, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसके पिता का नाम खेवट नं0 172, 200, 161, 178, 183, 184, 199, खतौनी नं0 373, 360, 384, 399, 407 जमाबन्दी साल 2013-2014 में नाथ पुत्र वंसी राम गलत चल रहा है। जबकि उसके पिता का सही नाम रघुनाथ पुत्र वंसी राम है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 04-10-2021 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आये, न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला कर दिया जायेगा ।
आज दिनांक 07-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0
रमेश कौर पुत्री कर्म सिंह
बनाम
आम जनता
इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954
दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल धर्मपुर की जमाबन्दी 2017-2018 में रमेश कौर पुत्री सोहण सिंह पुत्र कर्म सिंह की बजाये रमेश कौर पुत्री कर्म सिंह दर्ज करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी रमेश कौर पुत्री कर्म सिंह, वासी धर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम खेवट नं0 78, 591, 592, 593, 590, 838, 594, 844, 597, 598, 599, खतौनी नं0 152, 839, 840, 837, 841, 842, 847, 848, 853 जमाबन्दी साल 2017-2018 में रमेश कौर पुत्री सोहण सिंह पुत्र कर्म सिंह गलत चल रहा है। जबकि उसका सही नाम रमेश कौर पुत्री कर्म सिंह है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 28-10-2021 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आये, न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला कर दिया जायेगा ।
आज दिनांक 06-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।4814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2021/05 कार्तिक, 1943 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।