Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 142, 10 November 2021

Published 10 November 2021

Gazette no.
142
Gazetteid
142/GAZETTE/2021-10/11/2021
Identifier
in.gazette.himachal.2021-11-10.142_gazette_2021-10_11_2021
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 8 नवम्बर, 2021

सं0 वि0स0-विधायन-शपथ/1-2/2018.--भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए 08-फतेहपुर, 50-अर्की व 65-जुब्बल कोटखाई, निर्वाचन क्षेत्रों से उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्यों श्री भवानी सिंह पठानिया, श्री संजय अवस्थी व श्री रोहित ठाकुर ने राज्यपाल 142—राजपत्र/2021-10-11-2021 (5129) 5130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 महोदय द्वारा इस प्रयोजन हेतु जारी आदेश संख्याः वि0स0-विधायन-शपथ/1-2/2018 दिनांक 06 नवम्बर, 2021 द्वारा नियुक्त, श्री विपिन सिंह परमार, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष दिनांक 08 नवम्बर, 2021 को (पूर्वाह्‌न) शपथ ग्रहण की है।

यशपाल शर्मा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

---------

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004, the 8th November, 2021

No. V.S.-Legn.-Oath/1-2/2018.—In pursuance of Article 188 of the Constitution of India, Sh. Bhawani Singh Pathania, Sh. Sanjay Awasthi and Sh. Rohit Thakur elected Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly in Bye-election from 08—Fatehpur, 50—Arki and 65—Jubbal-Kotkhai before taking his seat, made and subscribed oath on the 8th November, 2021 before the Speaker, Sh. Vipin Singh Parmar, appointed in his behalf by the Governor vide Order No. V.S-Legn.-Oath/Affirmation/1-2/2018 dated on 6th November, 2021.

YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

___________

H. P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171009

CHARGE ASSUMPTION REPORT

Shimla-9, 8th November, 2021

No.8-LSA/State Authority/95/4563-4580.—I have been directed to inform that Hon'ble Smt. Justice Sabina, Judge, High Court of Himachal Pradesh has assumed the charge as Executive Chairman of H.P. State Legal Services Authority, Shimla on 8th November, 2021 in pursuant to the Government of Himachal Pradesh, Law Department, Notification No.LLR-B(14)- 2/2006, dated 8th November, 2021.

Sd/- (PREM PAL RANTA), Member Secretary H.P. State Legal Services Authority, Shimla-171 009.

5131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 6/2021-राज्य कर

शिमला-2, 28 अप्रैल, 2021

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 128 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 89/2020 राज्य कर दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-17/2020 दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः- उक्त अधिसूचना में,

(i) प्रथम अनुच्छेद में, आंकड़ों और शब्दों, "31 मार्च" के स्थान पर आंकड़ों और शब्दों ''30 जून'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ii) प्रथम अनुच्छेद में, आंकड़ों और शब्दों, "1 अप्रैल" के स्थान पर आंकड़ों और शब्दों ''1 जुलाई'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

----------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021 dated

28th April, 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 6/2021-State Tax

Shimla-2, the 28th April, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 89/2020-State Tax, dated the 23rd December, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-17/2020, dated the 23rd December, 2020, namely:—

In the said notification,—

(i) in the first paragraph, for the figures, letters and words, "31st day of March", the figures, letters and words "30th day of June", shall be substituted;

5132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 (ii) in the first paragraph, for the figures, letters and words, "01st day of April", the figures, letters and words "1st day of July", shall be substituted.

By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (E&T).

___________

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 6/2021-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 22 अक्तूबर, 2021

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021-वॉल-1.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना सं0 11/2017-राज्य कर(दर), दिनांक 30 जून, 2017, जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)- 14/2017-लूज, दिनांक 30 जून, 2017 को प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, उपवाक्य (छ) में, शब्द, अंक, अक्षर और संकेत ''आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)'' के प़श्चात्‌, शब्द, अंक और अक्षर ''की धारा 12कक या 12कख'' अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 17 में,-

(1) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(2) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थाप़ित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
''(ii) बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार का अस्थायी या स्थायी हस्तांतरण या उसके उपयोग की अनुमति। 9 -'';

(ग) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(1) कॉलम (3), (4) और (5) में, मद (iग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-5133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943

(3) (4) (5)
''(iगक) मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली एल्कोहलिक शराब के विनिर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं 9 -'';

(2) मद (iघ) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द ''(i), (iक), (iख) और (iग)'' के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द (i), (iक), (iख), (iग) और (iगक)'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3) मद (iv) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द ''(i), (iक), (iख), (iग), (iघ), (ii), (iiक) और (iii)'' के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द (i), (iक), (iख), (iग), (iगक), (iघ), (ii), (iiक) और (iii)'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 27 के समक्ष,-

(1) कॉलम (3), (4) और (5) में, मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(2) कॉलम (3), (4) और (5) में, मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
''अन्य विनिर्माण सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनरूत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं 9 -'';

(ङ) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3), (4) और (5) में मद (iii) और (iiiक) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्निलिखित मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
''(iii) निम्नलिखित में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं; (क) थीम, पार्क, वाटर पार्क और कोई अन्य स्थान जिसमें जॉय राइड्‌य, मेरी-गो राउंड, गो कार्टिंग की सुविधा हो, या ( ख) बैले,- अ न्य स्थान जो कि नीचे ( iiiक) में कवर नहीं किए गए हैं 9 -'';
(iiiक) निम्नलिखित में प्रवेश के रूप मे ं सेवाएं; ( क) कैसीनो या रेस क्लब या अन्य कोई स्थान जिसमें कैसीनो या रेस क्लब की सुवीधा हो या ( ख) खेल समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग 14 -'';

क्र. सं. 234'' के स्थान पर शब्द, अक्षर और अंक ''अनुसूची II, क्र.सं. 201क'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

5134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 (ii) 'अनुबंधः सेवाओं के वर्गीकरण की योजना' में, क्रम संख्या 118 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4)
''118क'' समूह 99654 भारत मे ं ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का बहुविध परिवहन
118ख 996541 भारत मे ं ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का बहुविध परिवहन

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं कराधान)।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I dated

22th October, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 6/2021-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 22th October, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub- section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, subsection (1) of section 16 and section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification,

(i) in the Table,—

(a) against serial number 3, in column (3), in item (iv), in clause (g), after the figures and letters "12AA", word, figures and letters " or 12AB" shall be inserted;.

(b) in serial number 17, - (A)item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be omitted; (B) for item (ii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:—

(3) (4) (5)
"(ii) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right. 9 -";
5135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 (c) against serial number 26, in column (3), - (A) after item (ic) and the entries relating

thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be inserted, namely:—

(3) (4) (5)
"(ica) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption 9 -";

(B) in item (id), for the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib) and (ic)", the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib), (ic) and (ica)" shall be substituted;

(C) in item (iv), for the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib), (ic), (id), (ii), (iia) and (iii)", the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib), (ic), (ica), (id), (ii), (iia) and (iii)" shall be substituted;

(d) against serial number 27,—

(A) item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be omitted;

(B) for item (ii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:—

(3) (4) (5)
"Other manufacturing services; publishing, printing and and reproduction services; material recovery services 9 -";

(e) against serial number 34, for items (iii) and (iiia) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), following items and entries shall be substituted, namely:—

(3) (4) (5)
"(iii) Services by way of admission to; (a) theme parks, water parks and any other place having joy rides, merry- go rounds, go carting, or (b) ballet, - other than any place covered by (iiia) below 9 -
(iiia) Services by way of admission to (a) casinos or race clubs or any place having casinos or race clubs or (b) sporting events like Indian Premier League 14 ";

(f) against serial number 38, in column (3), in Explanation, for the figures, words and letter " 234 of Schedule I", the figures, letter and words " 201A of Schedule II" shall be substituted;

(ii) in the "Annexure: Scheme of Classification of Services", after serial number 118 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

(1) (2) (3) (4)
"118a Group 99654 Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India
118b 996541 Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India"
5136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2021

By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).

___________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 16/2021-राज्य कर

शिमला-2, 28 अक्तूबर, 2021

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्याक 6)(जिसे इस अधिसूचना में इसके उपरांत उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021 dated

28th October, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 16/2021-State Tax

Shimla-2, the 28th October, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021 (Act No. 6 of 2021)(hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 1st day of June, 2021, as the date on which the provisions of section 6 of the said Act shall come into force.

By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (E&T).

5137 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 29/2021-राज्य कर

शिमला-2, 28 अक्तूबर, 2021

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 6) (जिसे इस अधिसूचना में इसके उपरांत उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2021, को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021 dated

28th October, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 29/2021-State Tax

Shimla-2, the 28th October, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021 (Act No. 6 of 2021)(hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 1st day of August, 2021, as the date on which the provisions of sections 4 and 5 of the said Act shall come into force.

By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (E&T).

__________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 31/2021-राज्य कर

शिमला-2, 28 अक्तूबर, .2021

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 44 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ 5138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्टी्रकृत व्यक्ति, जिनका वित्तीय वर्ष 2020-2021 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपये तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट प्रदान करते हैं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अगस्त, 2021 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021 dated

28th October, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 31/2021-State Tax

Shimla-2, the 28th October, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 44 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh on the recommendations of the Council, hereby exempts the registered persons whose aggregate turnover in the financial year 2020-21 is upto two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

2. This notification shall come into force from the 1st day of August, 2021.

By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (E&T).

___________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 30-11-2021 प्रताप चन्द पुत्र शिवु उम्र 85 वर्ष, निवासी गांव टूण्डु, तह0 शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल करनाल, लालर व टुण्डू में नाम दुरुस्ती बारे।5139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम प्रताप चन्द पुत्र शिवु है जबकि राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल करनाल, लालर व टुण्डू में घुंघर पुत्र शिवु दर्ज है जो कि गलत इंद्राज हुआ है, प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके घुंघर उर्फ प्रताप चन्द पुत्र शिवु करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 30-11-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 29-09-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या............................

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज सुनीता देवी पुत्री श्री जै सिंह पुत्र दुनिया, निवासी गांव मून, डाकघर दरुग, उप-तहसील . . प्रार्थी। चढ़ियार, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। उपरोक्त सुनीता देवी पुत्री श्री जै सिंह पुत्र दुनिया, निवासी गांव मून, डाकघर दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे पिता का नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि में जै सिंह सही नाम दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मून में इंतकाल तस्दीक करते समय मेरे पिता का नाम जैसी राम दर्ज है जोकि गलत है। आवेदिका अपने पिता का राजस्व अभिलेख महाल मून में सही नाम जैसी राम उर्फ जै सिंह पुत्र दुनिया दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2020 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 06-10-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।5140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

कुलदीप कुमार पुत्र श्री चिरंजी लाल, निवासी गांव व डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कुलदीप कुमार पुत्र श्री चिरंजी लाल, निवासी गांव व डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता चिरंजी लाल की मृत्यु दिनांक 01-03-1978 को महाल पपरोला में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिय जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 06-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

फूला देवी पुत्री श्री भलखू राम, निवासी गांव कुन्सल वुहली, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

फूला देवी पुत्री श्री भलखू राम, निवासी गांव कुन्सल वुहली, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 10-09-1951 को महाल वण्डियां में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2021 को सुबह 10.005141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 06-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

नमगयाल लात्सो पुत्री श्री गयात्सो, निवासी गांव टासीजोंग, डाकघर तारागढ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नमगयाल लात्सो पुत्री श्री गयात्सो, निवासी गांव टासीजोंग, डाकघर तारागढ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 06-07-1981 को महाल टासीजोंग तारागढ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 06-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

संदीप महाजन पुत्र श्री आनन्द पाल, निवासी गांव व डाकघर बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

5142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

संदीप महाजन पुत्र श्री आनन्द पाल, निवासी गांव व डाकघर बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री आनन्द पाल गुप्ता की मृत्यु दिनांक 29-03-2020 को महाल बैजनाथ में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 06-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

कुलदीप सिंह पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी गांव व डाकघर चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कुलदीप सिंह पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी गांव व डाकघर चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के सन्नी मैहता का जन्म दिनांक 28-05-1988 को महाल चौबीन में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 06-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

राकेश कुमार पुत्र श्री शुभकरण, निवासी गांव व डाकघर महांकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

राकेश कुमार पुत्र श्री शुभकरण, निवासी गांव व डाकघर महांकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता शुभकर्ण की मृत्यु दिनांक 02-01-2001 को महाल महांकाल में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिय जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 06-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत डा0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

कुशला देवी पुत्री श्री कशमीर सिंह, निवासी गांव सुनेहड, डाकघर चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कुशला देवी पुत्री श्री कशमीर सिंह, निवासी गांव सुनेहड, डाकघर चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 02-04-1972 को महाल सुनेहड में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिऐ जाएं।5144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 11-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत डा0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सन्नी पुत्र श्री सुनयारू, निवासी गांव व डाकघर गुनेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती रोशनी देवी की मृत्यु दिनांक 10-02-2007 को महाल गुनेहड में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 11-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत डा0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

वीरू कुमार पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव पंजियाला, डाकघर भट्‌टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

5145 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वीरू कुमार पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव पंजियाला, डाकघर भट्‌टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री अंजली का जन्म दिनांक 01-05-2008 को महाल पंजियाला में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 11-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत डा0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

वीरू कुमार पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव पंजियाला, डाकघर भट्‌टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वीरू कुमार पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव पंजियाला, डाकघर भट्‌टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री नंदनी का जन्म दिनांक 05-11-2010 को महाल पंजियाला में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 11-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। 5146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 ब अदालत डा0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

वलवन्त सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव डाकघर नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वलवन्त सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव व डाकघर नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री रंजना राणा का जन्म दिनांक 01-06-1989 को महाल नगेहड में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 11-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत डा0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

वलवन्त सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव डाकघर नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वलवन्त सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव व डाकघर नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री अंजली राणा का जन्म दिनांक 08-01-1985 को महाल नगेहड में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2021 को सुबह 10.005147 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 11-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत डा0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

वीरू कुमार पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव पंजियाला, डाकघर भट्‌टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वीरू कुमार पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव पंजियाला, डाकघर भट्‌टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र कवीर का जन्म दिनांक 30-11-2011 को महाल पंजियाला में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 11-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत डा0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

अनीता देवी पुत्री श्री सुरजन सिंह, निवासी गांव मन्धोल, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

5148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अनीता देवी पुत्री श्री सुरजन सिंह, निवासी गांव मन्धोल, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 25-02-1972 को महाल मन्धोल में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 11-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत डा0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

प्रकाश चन्द पुत्र श्री ढोलू राम, निवासी गांव पण्तेहड, डाकघर घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रकाश चन्द पुत्र श्री ढोलू राम, निवासी गांव पण्तेहड, डाकघर घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके दादा श्री तुआरू की मृत्यु दिनांक 05-12-1974 को महाल पण्तेहड में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 11-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 ब अदालत श्री प्रवीण कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 16-03-2021 23-11-2021 11/21/TEH

श्री विपन देव पुत्र श्री कृपा राम, निवासी गांव व डा0 नंदरूल, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी श्री विपन देव पुत्र श्री कृपा राम, निवासी गांव व डा0 नंदरूल, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)़ ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल नंदरूल, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में व्यास देव पुत्र श्री किरपू दर्ज है जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम विपन देव व पिता का नाम कृपा राम दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रार्थी व उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 23-11-2021 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, एवं तहसीलदार कांगड़ा,

तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री प्रवीण कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 05-11-2021 16-11-2021 रीना कुमारी पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी गांव घमाला, डा0 ठाकुरद्वारा, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

5150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया रीना कुमारी पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी गांव घमाला, डा0 ठाकुरद्वारा, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 25-11-1979 को हुआ था परन्तु उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत ठाकुरद्वारा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 16-11-2021 को प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 05-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्याकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 07/2021

तारीख पेशी : 23-11-2021 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्री अजय कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल, निवासी गांव व डाकघर सन्हु, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत . . प्रार्थी। सन्हु, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री अजय कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल, निवासी गांव व डाकघर सन्हु, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत सन्हु, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसके बेटे का जन्म दिनांक 15-09-2020 को गांव व डाकघर सन्हु, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत सन्हु, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके बेटे मोहित के जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने बेटे के जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत सन्हु को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 15-09-2020 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-11-2021 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त प्रार्थी श्री अजय कुमार के बेटे मोहित की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत सन्हु को पारित कर दिया जाएगा।5151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-09-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

---------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) रणों राम उर्फ रणिया राम पुत्र श्री रतो, निवासी गांव भरनोली, डाकघर भडवार, तहसील नूरपुर, जिला . . वादी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती खाता नं0 95, गांव भरनोली, डाकघर भडवार, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी रणों राम उर्फ रणिया राम पुत्र श्री रतो, निवासी गांव भरनोली, डाकघर भडवार, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार व अन्य दस्तावेज में रणिया राम लिखा है, जोकि सही है, परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल भरनोली में उसका नाम रणों राम लिखा है जो कि गलत है। रणों राम व रणिया राम पुत्र रतो एक ही व्यक्ति का नाम है। प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के भीतर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 01-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती शजरा नस्ब महाल कुलाहण, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। 5152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 प्रार्थी रांझा राम पुत्र जफफा राम, निवासी महाल कुलाहण, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसकी जाति शजरा नस्ब महाल मलकौता, तहसील भरमौर में उसकी जाति गद्‌दी राजपूत उप-जाति उत्तम दर्ज है जोकि सही है, जबकि शजरा नस्ब महाल कुलाहण में उसकी जाति राजपूत उप-जाति मनकोटिया दर्ज है जोकि गलत है व इसकी जाति दुरुस्त की जाए।

प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार गजट राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के जाति की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के भीतर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को जाति दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) विजय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी गांव ठेहड, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती खाता नं0 82, महाल ठेहड, मौजा न्याड स्नोह, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी विजय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी गांव ठेहड, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार व अन्य दस्तावेज में विजय कुमार लिखा है, जोकि सही है, परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल ठेहड में उसका नाम विजय चौहान लिखा है जो कि गलत है। विजय चौहान उर्फ विजय कुमार एक ही व्यक्ति का नाम है। नाम दुरुस्ती के आदेश जारी किए जाएं।

प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार गजट राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के भीतर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री जगत बहादुर पुत्र स्व0 श्री बुद्धी मान, निवासी गांव राहड़ी, मोहाल सनसोई, डाकघर पनारसा, . . वादी। तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री जगत बहादुर पुत्र स्व0 श्री बुद्धी मान, निवासी गांव राहड़ी, मोहाल सनसोई, डाकघर पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथी-पत्र इस आशय से गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 04-09-1985 को उसकेे घर मुकाम राहड़ी, मोहाल सनसोई, डाकघर पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोटाधार में दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थी अब ग्राम पंचायत कोटाधार में अपने जन्म की घटना का पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु पंजिकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म की घटना को पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-11-2021 को सुबह 10.00 बजे तक हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 21-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री व्यास देव पुत्र श्री छवींदर सिंह उर्फ देवेन्द्र सिंह, निवासी गांव टकोली, डाकघर नगवांई, तहसील . . वादी। औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे। 5154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 प्रार्थी व्यास देव पुत्र श्री छवींदर सिंह उर्फ देवेन्द्र सिंह, निवासी गांव टकोली, डाकघर नगवांई, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 06-10-2021 कोे इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम तहसील औट के राजस्व अभिलेख मुहाल टकोली में केवल 'देवेन्द्र सिंह' दर्ज हुआ है। जबकि पंचायत व अन्य रिकार्ड में उसके पिता का नाम 'छवींदर सिंह उर्फ देवेन्द्र सिंह' दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू- राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम 'देवेन्द्र सिंह' की जगह 'छवींदर सिंह उर्फ देवेन्द्र सिंह' दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-11-2021 को सुबह 10.00 बजे तक इस कार्यालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

----------

अज कार्यालय, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री फते सिंह उर्फ सुन्दर लाल पुत्र श्री केसर सिंह, निवासी गांव व डाकघर बान्धी, तहसील औट, . . वादी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थी श्री फते सिंह उर्फ सुन्दर लाल पुत्र श्री केसर सिंह, निवासी गांव व डाकघर बान्धी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 27-08-2021 कोे इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम तहसील औट के राजस्व अभिलेख मुहाल बान्हदी में 'सुन्दर लाल' गलती से दर्ज हुआ है। जबकि पंचायत व अन्य रिकार्ड में उसका सही नाम 'फते सिंह' दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू- राजस्व अभिलेख में उसका नाम 'सुन्दर लाल' की जगह 'फते सिंह उर्फ सुन्दर लाल' दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-11-2021 को सुबह 10.00 बजे तक इस कार्यालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।5155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 आज दिनांक 21-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

---------

अज कार्यालय, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री खेम सिंह पुत्र श्री मान चन्द, निवासी गांव लकशाल, डाकघर राहला, तहसील औट, जिला मण्डी . . वादी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--पंचायत व राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थी श्री खेम सिंह पुत्र श्री मान चन्द, निवासी गांव लकशाल, डाकघर राहला, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 25-09-2021 कोे इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम तहसील औट के राजस्व अभिलेख मुहाल लकशाल व पंचायत रिकार्ड में गलती से 'खीमे राम' दर्ज हुआ है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व अन्य रिकार्ड में उसका सही नाम 'खेम सिंह' दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू- राजस्व अभिलेख में उसका नाम 'खीमे राम' की जगह 'खेम सिंह उर्फ खीमे राम' दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-11-2021 को सुबह 10.00 बजे तक इस कार्यालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री कौशल किशोर पुत्र दीवान सिंह, निवासी धर्मकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। 5156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कौशल किशोर पुत्र दीवान सिंह, निवासी धर्मकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 01-02-1988 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत बदरीपुर में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 01-02-1988 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री कौशल किशोर पुत्र दीवान सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 21-11-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री कौशल किशोर की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत बदरीपुर में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-10-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री नरौत्तम लाल गौड़, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री माता राम पुत्र श्री सन्त राम, निवासी ग्राम चान्दनी, डा0 भरोग-बनैड़ी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरेधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री माता राम पुत्र श्री सन्त राम, निवासी ग्राम चान्दनी, डा0 भरोग-बनैड़ी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2021-2745 दिनांक 08-10-2021 द्वारा अनुलंगन क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत चान्दनी, किरण विद्या निकेतन स्कूल द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, परिवार नकल ग्राम पंचायत चान्दनी एवं प्रारम्भिक शिक्षक पूर्णताः प्रमाण-पत्र सहित इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है कि प्रार्थी के पुत्र का नाम आदर्श शर्मा व जन्म तिथि 20-09-2007 है, जिसका अज्ञानतावश नाम व जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत चान्दनी के परिवार एवं जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है।5157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-11-2021 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 23-11-2021 से पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है । निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री माता राम पुत्र श्री सन्त राम, निवासी ग्राम चान्दनी, डा0 भरोग-बनैड़ी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगाी।

आज दिनांक 25-10-2021 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री नरौत्तम लाल गौड़, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

नारदा देवी पुत्री श्री सिंघी राम, निवासी ग्राम व डा0 टटियाणा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरेधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नारदा देवी पुत्री श्री सिंघी राम, निवासी ग्राम व डा0 टटियाणा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2021-2744 दिनांक 08-10-2021 द्वारा अनुलंगन क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत टटियाणा, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, परिवार नकल ग्राम पंचायत टटियाणा, बी0पी0एल0 प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड सहित इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है कि प्रार्थिया का स्वयं का नाम नारदा देवी व जन्म तिथि 24-09-1996 है, जिसका अज्ञानतावश नाम व जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत टटियाणा के परिवार एवं जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-11-2021 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 23-11-2021 से पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है । निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र नारदा देवी पुत्री श्री सिंघी राम, निवासी ग्राम व डा0 टटियाणा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगाी।

आज दिनांक 25-10-2021 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। 5158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2021/19 कार्तिक, 1943 ब अदालत श्री चेतन चौहान, उप-पंजीपाल प्रथम श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

तारीख संस्थापन : 13-08-2021 श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व0 श्री जगदीश, निवासी जैईन्चा मन्झाई कोटला मोलर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 40 व 41 के अंतर्गत वसीयतनामा पंजीकृत करवाने बारे।

श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व0 श्री जगदीश, निवासी जैईन्चा मन्झाई कोटला मोलर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक आवेदन प़त्र प्रस्तुत किया है उनका कहना है कि उनके स्व0 पति श्री जगदीश पुत्र श्री भीम सिंह निवासी जैईन्चा मन्झाई कोटला मोलर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) 30-10-2021 कोे तहसील कार्यालय ददाहू आये थे परन्तु बीमारी के कारण उस दिन उनकी वसीयत पंजीकृत न हो सकी और दिनांक 19-03-2021 को उनकी मृत्यु हो गई। श्रीमती बिमला देवी आवेदिका अब अपने स्व0 पति श्री जगदीश पुत्र श्री भीम सिंह की वसीयत को पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 40 व 41 के अंतर्गत पंजीकृत करवाना चाहती है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र व छायाप्रति परिवार नकल दी है, जिसमें वसीयत तहरीर कराने की पुष्टि हुई है। अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता एवं रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त वसीयतनामा के पंजीकरण से संबन्धित किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-11-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 18-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

चेतन चौहान, उप-पंजीपाल, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 10 November 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2021-11-10.142_gazette_2021-10_11_2021/. Archive identifier in.gazette.himachal.2021-11-10.142_gazette_2021-10_11_2021.