Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 143, 11 November 2021

Published 11 November 2021

Gazette no.
143
Gazetteid
143/GAZETTE/2021-11/11/2021
Identifier
in.gazette.himachal.2021-11-11.143_gazette_2021-11_11_2021
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 8th November, 2021

No. LLR-E(9)-9/2018-Leg.—Whereas, Shri Anup Kumar, Advocate s/o Sh. Pritam Chand, r/o Vill. Kana Subhan, P.O. & Tehsil Thural, District Kangra, H.P. has applied for appointment of 143—राजपत्र/2021-11-11-2021 (5159)5160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 notary in Sub-Divisions Dheera and Thural of District Kangra under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a notary in Sub-Divisions Dheera and Thural of District Kangra.

(Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).

__________

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home-B(A)3-2/2021 dated as

required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th October, 2021

No. Home-B(A)3-2/2021.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Advocate General Office, Private Secretary (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007, notified vide this Department Notification No. Home-B(A)3- 2/2006, dated 04-01-2007, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Advocate General Office, Private Secretary (Class-1, Gazetted) (Amendment) Rules, 2021 (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Column No.11.—For the existing provision against the Column 11 of the Himachal Pradesh, Advocate General Office Private Secretary (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 05(five) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 14 (fourteen) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant & Senior Scale Stenographer combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant, failing both by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 19 (nineteen) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant, Senior Scale Stenographer & Junior Scale Stenographer combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant, failing all above by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 24 (twenty four) years' regular5161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant, Senior Scale Stenographer, Junior Scale Stenographer & Steno Typist combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

By order,

MANOJ KUMAR, Additional Chief Secretary(Home).

____________

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd November, 2021

No. Ind.-A(InvCell)(F)1-1/2021.—In partial modification to this Department's Notification No.Ind.-A(F)2-2/2019-I dated 16-08-2019, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the5162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 insertion of following new provisions as Clause-19(a), (b) & (c) in the "Himachal Pradesh Industrial Investment Policy-2019":—

19. Project Specific Customized Special Package of Incentives.—(a) The Government may consider & grant Customized Package of Incentives on case to case basis, in the public interest, as deemed necessary for the projects with minimum threshold investment & employment limit as defined below:—

Category Areas of the State as defined in the Himachal Pradesh Industrial Investment Policy rules Investment (FCI) Rs. in Cr. Direct Employment (persons)
A 500 300
B 300 250
C 150 100
Cost of Land shall not be included in the Fixed Capital Investment (FCI) 80% of employees or as decided by the State Govt. should be bonafide Himachalis

However, other projects as deemed necessary in the public interest may also be considered.

(b) There shall be a High Powered Committee headed by the Additional Chief Secretary (Industries), shall recommend the customized Package of Incentives for any significant project to the Cabinet Sub-Committee for final approval.

(c) There shall be a Cabinet Sub-Committee headed by the Hon'ble Chief Minister and Ministers of Industries, Power as members, shall be fully empowered to sanction a customized Package of Incentives/ assistance. The Cabinet Sub-Committee shall also have absolute right of refusal for customized Package of Incentives.

The Governor, Himachal Pradesh is also pleased to notify the insertion of following new Rule 25(3)(a), (b) & (c) in the "Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities for Investment Promotion in Himachal Pradesh-2019" :—

25(3) Project Specific Customized Special Package of Incentives.—(a) Notwithstanding anything contained hereinbefore, the Government may consider & grant Customized Package of Incentives on case to case basis, in the public interest, as deemed necessary for the projects with minimum threshold investment & employment limit as defined below:—

Category Areas of the State as defined in the Himachal Pradesh Industrial Investment Policy rules Investment (FCI) Rs. in Cr. Direct Employment (persons)
A 500 300
B 300 250
C 150 100
Cost of Land shall not be included in the Fixed Capital Investment (FCI) 80% of employees or as decided by the State Govt. should be bonafide Himachalis

However, the Government may also consider & grant Customized Package of Incentives on case to case basis, in the public interest, as deemed necessary for the projects with Investment & Employment limit lesser than the minimum limit as defined above, if these projects are having5163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 National/ State importance in terms of substantial employment potential, import substitution, size of investment, scale of ancillarisation etc.

(b) High Powered Committee.—The High Powered Committee headed by the Addl. Chief Secretary (Industries) and consisting of the Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries of Power, Finance and Excise & Taxation Department and Director (Industries) shall recommend the customized Package of Incentives for any significant project to the Cabinet Sub-Committee for final approval. Constitution of High Powered Committee shall be as under:—

1. Admn. Secretary (Industries) to the GoHP - Chairman 2. Admn. Secretary (Power) to the GoHP - Member 3. Admn. Secretary (Finance) to the GoHP - Member 4. Admn. Secretary (State Taxes & Excise) to the GoHP - Member 5. Director Industries, H.P.

- Member Secretary.

(c) Cabinet Sub-Committee.—The Cabinet Sub-Committee headed by the Hon'ble Chief Minister and Ministers of Industries, Power as members, shall be fully empowered to sanction a customized Package of Incentives/assistance. The Cabinet Sub-Committee shall also have absolute right of refusal for customized Package of Incentives. Constitution of Cabinet Sub-Committee shall be as under:—

1. Hon'ble Chief Minister, H.P.

- Chairman 2. Hon'ble Industries Minister, H.P.

- Member 3. Hon'ble Power Minister, H.P.

- Member 4. Chief Secretary to the GoHP

- Member 5. Addl. Chief Secretary (Industries) to the GoHP - Member Secretary.

By order,

R. D. DHIMAN, Addl. Chief Secretary (Industries).

__________

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-80/2021 dated

04th November, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES & EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 04th November, 2021

No. EXN-F(10)-80/2021.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005), the Governor, Himachal5164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 Pradesh hereby makes a reduction in rate, in respect of tax payable by any dealer against Column 3 of serial numbers 1 and 2 of this act earlier amended vide this department notification No. EXN-F(10)-23/2014-I, dated 13-05-2020, on sale of Petrol and Diesel in the following manner with immediate effect:—

Sl. No. Name of Commodity Present Rate of Tax New Rate of Tax
1. Motor-spirit (Petrol of all kinds including Aviation Turbine Fuel but excluding Diesel). 25% or Rs. 15.50 per liter whichever is greater 17.5% or Rs. 13.50 per liter whichever is greater
2. Diesel 14% or Rs.9/- per liter whichever is greater 6% or Rs. 4.40 per liter whichever is greater

2. This notification shall come into force on the midnight of 04-11-2021.

By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Additional Chief Secretary (ST & E).

___________

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 04 नवम्बर, 2021

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ0(10)-80/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची-'घ', जिसमें इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0एफ0(10)-23/2014-1 तारीख 13-05-2020 द्वारा संशोधन किया गया था में किसी भी डीलर द्वारा अदा किए जाने वाले कर में छूट देने हेतु इस अधिनियम की अनुसूची ''घ'' के क्रम संख्या-1 तथा 2 के समक्ष कॉलम-3 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः--

Sl. No. Name of Commodity Present Rate of Tax New Rate of Tax
1. Motor-spirit (Petrol of all kinds including Aviation Turbine Fuel but excluding Diesel). 25% or Rs. 15.50 per liter whichever is greater 17.5% or Rs. 13.50 per liter whichever is greater
2. Diesel 14% or Rs.9/- per liter whichever is greater 6% or Rs. 4.40 per liter whichever is greater

यह अधिसूचना 04-11-2021 की अर्द्धरात्रि से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चंद्र शर्मा), अतिरिक्त मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।5165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 नवम्बर, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)34/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची-'घ', में निम्नलिखित प्रतिस्थापित करते हैं, अर्थात्‌ः-

अनुसूची-'घ', का संशोधन

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसूची 'घ' में क्रम संख्याः 3 पर दर्शाई गई वस्तु ''केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 74) की धारा 14 की प्रविष्टि (iiघ) के यथा परिभाषित अनुसूचित एयरलाइनों और यात्रियों को ले जाने वाली गैर-अनुसूचित एयरलाइनों (रक्षा से अन्यथा) को विक्रीत एविएशन टर्बाइन फ्यूल'' के सामने स्तम्भ संख्या 3 में विद्यमान अंकों और चिन्ह ''25%'' के स्थान पर ''2%'' अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा) अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

---------

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-34/2021 dated

11-11-2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES & EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 11th November, 2021

No. EXN-F(10)-34/2021.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following substitutions in SCHEDULE 'D' appended to the Act ibid, namely:—

AMENDMENT IN SHCEDULE 'D'

In SCHEDULE 'D' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005), in column No. 3 of the commodity shown against serial number 3 "Aviation Turbine Fuel sold to scheduled airlines as defined under entry (iid) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956) and non-scheduled airlines (other than Defence) carrying passengers" for the existing figure and signs "25%", the figures and signs "2%" shall be substituted.

By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Additional Chief Secretary (ST & E).

5166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सीमा कुमारी पत्नी श्री मोहिन्द्र सिंह, निवासी गांव धरर्मेण, डाकघर भराड़ी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री काव्या की जन्म तिथि 04-03-2020 है, जो कि ग्राम पंचायत गडाना के रिकार्ड में दर्ज न है जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गडाना के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-11-2021 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

----------

ब अदालत तहसीलदार व सहासक समाहर्ता प्रथम श्रेणी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 -23 तह0 वाचक चुराह/2020 तारीख दायरा : 16-10-2021 श्री कादर मुहम्मद पुत्र श्री समदू, गांव भड्‌सर, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इश्तहार/मुश्तरी मुनादी

श्री कादर मुहम्मद पुत्र श्री समदू, गांव भड्‌सर, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने आवेदन पेश किया है जिसके साथ ब्यानहल्फी, परिवार नकल, नकल जमाबंदी, शिक्षा प्रमाण-पत्र की छायाप्रति इस आशय से प्रस्तुत किया कि उसका नाम परिवार नकल में बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त देहग्रा, तहसील चुराह में कादर दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यानहल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुश्तरी मुनादी व चस्पानगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर नहीं सुना जाएगा व प्रार्थी का नाम कादर के बजाए कादर मुहम्मद दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त देहग्रा, तहसील चुराह को पारित कर दिए जाएंगे।5167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 23-10-2021 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत तहसीलदार व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 -21 तह0 वाचक चुराह/2020 तारीख दायरा : 16-10-2021 श्री नन्द लाल पुत्र श्री बलदेव, गांव गुंग्यास, डा0 सेईकोठी, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इश्तहार/मुश्तरी मुनादी

श्री नन्द लाल पुत्र श्री बलदेव, गांव गुंग्यास, डा0 सेईकोठी, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने आवेदन पेश किया है जिसके साथ ब्यानहल्फी, परिवार नकल, नकल जमाबंदी, शिक्षा प्रमाण-पत्र की छायाप्रति इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसका नाम परिवार नकल में बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सेईकोठी, तहसील चुराह में नन्दू दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुश्तरी मुनादी व चस्पानगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर नहीं सुना जाएगा व प्रार्थी का नाम नन्दू के बजाए नन्द लाल दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त सेईकोठी, तहसील चुराह को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज ..................... को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

शिवानी पुत्री श्री देश राज, गांव ढिलूंई, डाकघर मसरूंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . वादी।5168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत मसरूंड, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदया चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3846/2021 दिनांक 27-10-2021 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2021/21512, दिनांक 27-10-2021, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र (5) आधार कार्ड, (6) शिक्षा प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदिका शिवानी पुत्री श्री देश राज, गांव ढिलूंई, डाकघर मसरूंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 27-10-2021 को जारी हुआ है उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदिका शिवानी पुत्री श्री देश राज, गांव ढिलूंई, डाकघर मसरूंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 26-02-2003 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका शिवानी पुत्री श्री देश राज, गांव ढिलूंई, डाकघर मसरूंड, की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मसरूंड को पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 29-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

----------

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री भान सिंह पुत्र श्री हाको राम, गांव ईंड, डाकघर कियाणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कियाणी, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी। विषय.--मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3867 दिनांक 29-10-2021 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2020/21343, दिनांक 22-10-2021, (2) शपथ पत्र, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र (5) परिवार रजिस्टर नकल, (6) Death Report, (7) आधार कार्ड जिसमें श्री भान सिंह पुत्र श्री हाको राम, गांव ईंड, डाकघर कियाणी,5169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की बहन श्रीमती मानो पुत्री श्री हाको राम, ग्राम पंचायत कियाणी की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 22-10-2021 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती मानो पुत्री श्री हाको राम, ग्राम पंचायत कियाणी परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 15-01-2001 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की बहन श्रीमती मानो पुत्री श्री हाको राम, ग्राम पंचायत कियाणी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कियाणी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री अशोक कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

. .प्रार्थिया। श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री विपतु, निवासी गांव व डाकघर दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री विपतु, निवासी गांव व डाकघर दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, सर्विस रिकार्ड आदि में श्रीमती मीना देवी दर्ज है जो कि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल दरुग में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम श्रीमती वीना देवी दर्ज है जोकि गलत है। आवेदिका अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल दरुग में सही नाम श्रीमती वीना देवी उर्फ मीना देवी पुत्री श्री विपतु, निवासी गांव दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 30-10-2021 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।5170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज श्री प्रशोतम चन्द राणा पुत्र स्व0 श्री पोपी पुत्र श्री सरदारु, निवासी गांव कुंडग, डा0 भिरडी, . . प्रार्थी। उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। उपरोक्त श्री प्रशोतम चन्द राणा पुत्र स्व0 श्री पोपी पुत्र श्री सरदारु, निवासी गांव कुंडग, डा0 भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड आदि में प्रशोतम चन्द राणा सही नाम दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल कुंडग में इंतकाल तस्दीक करते समय उसका नाम प्रशोतम सिंह व ठेहड उपरली में इंतकाल तस्दीक करते समय उसका नाम प्रशोतम चन्द दर्ज है जोकि गलत है। आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल कुंडग व ठेहड उपरली में सही नाम श्री प्रशोतम चन्द राणा पुत्र स्व0 श्री पोपी, निवासी गांव कुंडग, डाकघर भरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 28-10-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 17-09-2020 17-11-2021 28/20/TEH

श्री वीर सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह, निवासी गांव व डा0 तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी श्री वीर सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह, निवासी गांव व डा0 तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका5171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 नाम महाल त्यारा खास, पटवार वृत्त तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में वलवीर सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह दर्ज है जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम वीर सिंह दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 17-11-2021 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 18-03-2021 16-12-2021 07/21/TEH

श्री राजेश चौधरी पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी गांव व डा0 शमीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी श्री राजेश चौधरी पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी गांव व डा0 शमीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम पटवार वृत्त समीरपुर व पटवार वृत्त अब्दुलापुर, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में राजेश कुमार पुत्र श्री मंगल सिंह दर्ज है जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम राजेश चौधरी पुत्र मंगल सिंह दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 16-12-2021 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 ब अदालत श्री प्रवीण कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) तारीख दायरा 16-10-2021

तारीख पेशी 23-11-2021 श्री चुनी लाल पुत्र श्री नानकू राम, निवासी गांव व डा0 कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री चुनी लाल पुत्र श्री नानकू राम, निवासी गांव व डा0 कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि नानकू राम पुत्र श्री रिझू, निवासी गांव व डा0 कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा की मृत्यु दिनांक 23-11-2021 को हुई थी परन्तु उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत कच्छयारी के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 23-11-2021 को प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 19-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 23-11-2021 सुनीता ठाकुर पुत्री जोगिन्द्र4 सिंह, निवासी गांव लंजोत, डा0 बसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 22-10-1979 को महाल लंजोत में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बसनूर के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में5173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 Additional District Registrar [Birth & Deaths-cum-Medical Officer (D & B)] Kangra at Dharamshala के पत्र संख्या HFW-KGR/ST (Delayed) (B&D)-2021-589, दिनांक 08-10-2021 द्वारा भी इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत लंजोत के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-11-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 18-10-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 23-11-2021 सरूप कुमार पुत्र नानक चन्द, निवासी झरेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(2) के तहत महाल झरेड़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सरूप कुमार पुत्र नानक चन्द है जबकि महाल झरेड के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम सरूप चन्द पुत्र नानकू दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्म महाल में उक्त नाम को सरूप चन्द उपनाम सरूप कुमार पुत्र नानकू से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-11-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 16-10-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 23-11-2021 कुलदीप सिंह पुत्र लाला राम, निवासी झरेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(2) के तहत महाल झरेड़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम कुलदीप सिंह पुत्र लाल चन्द है जबकि महाल झरेड के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम कुलदीप सिंह पुत्र लाला राम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त महाल में उक्त नाम को कुलदीप चन्द उपनाम कुलदीप सिंह पुत्र लाला राम से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-11-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 16-10-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 06-12-2021 राज कुमारी पत्नी कमलेश राज, निवासी थड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(2) के तहत महाल वेहकारी व थड़ा में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति का सही नाम कमलेश राज पुत्र मुन्शी राम है जबकि महाल वेहकारी के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम शान्ति स्वरूप पुत्र मुन्शी दर्ज है व महाल थड़ा में उक्त नाम शान्ति स्वरूप पुत्र मुन्शी राम जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया महाल वेहकारी में उक्त नाम को कमलेश राज उपनाम शान्ति स्वरूप पुत्र मुन्शी उपनाम मुन्शी राम व महाल थड़ा में उक्त नाम को कमलेश राज उपनाम शान्ति स्वरूप पुत्र मुन्शी राम से दर्ज करवाना चाहती है।5175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-12-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 08-10-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0)

रमेश कुमार पुत्र श्री पदमा छोज्ञाल, गांव रारिक, डाकघर दारचा सूमदो, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

रमेश कुमार पुत्र श्री पदमा छोज्ञाल, गांव रारिक, डाकघर दारचा सूमदो, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र शपथ पत्र सहित (बराए नाम दुरुस्ती) इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें मुताबिक प्रार्थी का नाम पेन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में रमेश कुमार है। जोकि सही है। पर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो के महाल रारिक में तन्जिन डाला दर्ज है। अतः अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो के महाल रारिक में दुरुस्त करके तन्जिन डाला के स्थान पर रमेश कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो के महाल रारिक में तन्जिन डाला के स्थान पर रमेश कुमार दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 25-11-2021 तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों में आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो के महाल रारिक, तहसील लाहौल में तन्जिन डाला के स्थान पर रमेश कुमार दर्ज इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 25-10-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,

जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।5176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0)

डुप तन्जिन पुत्र श्री तम्बा राम, गांव दारचा दांगमा, डाकघर दारचा सूमदो, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

डुप तन्जिन पुत्र श्री तम्बा राम, गांव दारचा दांगमा, डाकघर दारचा सूमदो, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पिति (हि0 प्र0)। ने एक आवेदन-पत्र शपथ पत्र सहित (बराए नाम दुरुस्ती) इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उन्हाेंने उल्लेख किया कि मेरे पिता का नाम मेरे आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में तम्बा राम दर्ज है। जो कि सही है। पर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो में छेरिंग तम्बा दर्ज है। दोनाें नाम उनके पिता जी के ही हैं। दो नामों के कारण उन्हें भारी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः अब प्रार्थी अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो में दुरुस्त करके छेरिंग तम्बा उर्फ तम्बा राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो में छेरिंग तम्बा के स्थान पर छेरिंग तम्बा उर्फ तम्बा राम दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 25-11-2021 तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों में आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो, तहसील लाहौल में छेरिंग तम्बा के स्थान पर छेरिंग तम्बा उर्फ तम्बा राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-10-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,

जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

-------

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the

powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : ..../ 2021 Date of Instt. : 27-10-2021 Pending for : 27-11-2021

Shri Sanjeev Kumar

V/s

General Public

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General

Public for registration of marriage.

5177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943 Notice to the General Public.

Whereas, Shri Sanjeev Kumar s/o Shri Budh Ram, r/o Village Ambwala (Jaiwal), P.O. Panjehra, Tehsil Nalagarh, District Solan H.P. and Smt. Vijay Laxmi d/o Sh. Hari Ram, r/o Village Manlog Khurd, P.O. Chamdar, Tehsil Ramshehar, District Solan H.P. presently w/o Shri Sanjeev Kumar s/o Shri Budh Ram, r/o Village Ambwala (Jaiwal), P.O. Panjehra, Tehsil Nalagarh, District Solan H.P. have moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 08-10-2021.

And, whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in general is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 27-11-2021 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 27-11-2021, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 27-10-2021.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum- SDM,

Nalagarh, District Solan (H. P.).

____________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the

powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : ..../ 2021 Date of Instt. : 28-10-2021 Pending for : 29-11-2021

Shri Sanjeev Kumar

V/s

General Public

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General

Public for registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas, Shri Sanjeev Kumar s/o Shri Radha Krishan, r/o Village & P.O. Mandhala, Tehsil Baddi, District Solan, H.P. and Smt. Manpreet Kaur d/o Sh. Manjeet Singh, r/o Village Abhipur, Tehsil Nalagarh, District Solan H.P. presently w/o Shri Sanjeev Kumar s/o Shri Radha Krishan, r/o Village & P.O. Mandhala, Tehsil Baddi, District Solan H.P. has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 22-11-2011.

5178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2021/20 कार्तिक, 1943

And, whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in general is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 29-11-2021 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 29-11-2021, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 28-10-2021.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum- SDM,

Nalagarh, District Solan (H. P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 11 November 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2021-11-11.143_gazette_2021-11_11_2021/. Archive identifier in.gazette.himachal.2021-11-11.143_gazette_2021-11_11_2021.