राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
सहकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 10 नवम्बर, 2021
संख्याः कोप-ए(3)-1/2020.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल 144—राजपत्र/2021-12-11-2021 (5179) 5180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 प्रदेश सहकारिता विभाग में उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सभाएं, वर्ग-I (राजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सभाएं वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2021 है।
2. ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे। 2. निरसन और व्यावृाियां.-(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः कोप-ए(3)-12/95, तारीख 13-08-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग, उप-रजिस्ट्रार (वर्ग-I, राजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपरोक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधि-मान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (अक्षय सूद), सचिव (सहकारिता)।
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उपाबन्ध-क हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग में उप-रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.-उप रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं
2. पद(पदों) की संख्या.-6 (छह)
3. वर्गीकरण.-वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान.- पे बैण्ड `15600-39100 ` 5400 गेड पे।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.-चयन
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए आयु.-लागू नहीं
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-लागू नहीं।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों)के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति(व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.-लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.- दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थिति में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।5181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.- शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.-सहकारी सभाओं के सहायक रजिस्ट्रारों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में कार्यग्रहण किया है और जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् स्थायीकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरिष्ठता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचनाः-(क) विभागीय प्रोन्नति समितिः-विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसकेे द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।
(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा की विधि द्वारा अपेक्षित हो। 5182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियोंं) के लिए अपेक्षा.-लागू नहीं
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-लागू नहीं
16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गाें और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण कीे बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.-सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथासंशोधित, विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Coop-A(3)-1/2020, dated
10-11-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
CO-OPERATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 10th November, 2021
No. Coop-A (3)-1/2020.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Registrar Co-operative Societies, Class-I (Gazetted) in Co-operation Department, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Co-operation Department, Deputy Registrar Co-operative Societies, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2021.
(2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Co-operation Department, Deputy Registrar Co-operative Societies (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 Notified vide this department notification No. Coop-A(3)-12/95, dated 13-08-1997 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the Rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.
By order, Sd/- (AKSHAY SOOD), Secretary (Co-operation).
5183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 ANNEXURE "A"RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY
REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETIES, CLASS–I (GAZETTED) IN
THE DEPARTMENT OF COOPERATION, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the post.—Deputy Registrar Co-operative Societies
2. Number of post.—06 ( Six)
3. Classification.—Class-I, Gazetted
4. Scale of Pay.—Pay band `15600—39100 + ` 5400 Grade Pay
5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.—Selection
6. Age for direct recruitment.—Not applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— Not applicable.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).—Not applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/
secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%
by promotion.
11. In case of recruitment by promotion/Secondment/transfer, grade for which promotion/ secondment/transfer is to be made.— By promotion from amongst the Assistant Registrar Co-operative Societies with 03 years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.
(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:
5184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel(Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered shall remain unchanged.
12 If a departmental promotion committee/Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition?.—Departmental promotion committee:—To be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a member thereof, to be nominated by him.
Departmental confirmation Committee:—As may be constituted by the Govt. from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
5185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENTNOTICE OF PUBLICATION OF AMENDMENTS IN DEVELOPMENT PLAN FOR KASAULI PLANNING AREA
Shimla, the 10th November, 2021
No. HIM/TP/PJT/AZR- Kasauli /2014/Vol-I/5101-5126.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the amendment proposed to be carried out in Development Plan for Kasauli Planning Area notified vide Notification No. TCP-F (5)-8/2009 dated 22-10-2009, as per Annexure-A, is hereby published and Notice is given that a copy of the said proposed amendment is available for inspection during the office hours in the following offices:—
1. The Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex, Kasumpati, Shimla-171009.
2. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Solan, Himachal Pradesh.
3. The Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Kasauli, Himachal Pradesh.
If any person(s), likely to be affected by the provisions of the aforesaid proposed amendment has any objection(s) or suggestion(s) with respect to the aforesaid proposed amendment, he/she may send the same in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex, Kasumpati, Shimla-171009 or the Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Solan, Himachal Pradesh, or the Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Kasauli, Himachal Pradesh, within a period of 30 days from the date of publication of this Notice in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period as specified above, shall be taken into consideration before finalizing the provisions of the aforesaid proposed amendments.
KAMAL KANT SAROCH (I.A.S.) Director, Town and Country Planning Department.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th October, 2021
No. HHC/Admn.16(13)74-X.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules,5186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 2007 has been pleased to appoint Sh. Ravinder Singh, (HIM/295/2017) Advocate, as Oath Commissioner at District Courts, Chakkar, Shimla for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla the 30th October, 2021
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Rampur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Sr. Civil Judge-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Sh. Abhay Mandiyal, Sr. Civil Judge-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo w.e.f. 8-11-2021 to 20-11-2021 with permission to prefix local holiday, Deepawali holidays & Sunday falling on and w.e.f. 02-11-2021, 03-11-2021 to 06-11-2021 & 07-11-2021, respectively and suffix Sunday falling on 21-11-2021 or till he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla the 7th October, 2021
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC (V), Shimla, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC (IV), Shimla, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Ms. Sonal Sharma, Civil Judge-cum-JMFC (IV), Shimla w.e.f. 18-10-2021 to 23-10-2021 with permission to prefix Dussehra holidays and Sunday falling w.e.f. 12-10-2021 to 17-10-2021 and suffix Sunday falling on 24-10-2021 or till she returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
5187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943ब अदालत जनाब उप मण्डल दण्डाधिकारी सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 13-11-2021 ब मुकद्दमा श्री बृज मोहन गुप्ता पुत्र श्री अमर चन्द, निवासी मकान नं0 435, सैक्टर 16, पंचकूला . . प्रार्थी। (हरियाणा)
बनाम
आम जनता
विषय .-प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा। नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री बृज मोहन गुप्ता पुत्र श्री अमर चन्द, निवासी मकान नं0 435, सैक्टर 16, पंचकूला (हरियाणा) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि संबन्धित नगर परिषद्/पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है उसकी जन्म तिथि 16-01-1982 हैै। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।
अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी की पुत्री प्रेरणा गुप्ता पुत्री श्री बृज मोहन गुप्ता पुत्र श्री अमर चन्द, निवासी मकान नं0 435, सैक्टर 16, पंचकूला (हरियाणा) की जन्म तिथि सम्बन्धित नगर परिषद्/पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के बारा में कोई एतराज हो वह 13-11-2021 को सुबह 11.30 बजे असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा प्रेरणा गुप्ता पुत्री श्री बृज मोहन गुप्ता निवासी मकान नं0 435, सैक्टर 16, पंचकूला (हरियाणा) की जन्म तिथि सम्बन्धित पंचायत/नगर परिषद् रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 13-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र तरलोेक चन्द, वासी टीका भटेड, डा0 कलोह, मौजा लगवालती, तहसील बमसन ..प्रार्थी। स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता ..प्रतिवादी। विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।
यह दरख्वास्त श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र तरलोेक चन्द, वासी टीका भटेड, डा0 कलोह, मौजा लगवालती, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार 5188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 रखी है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड में सुरेन्द्र सिंह दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृत्त उटपुर मुहाल भटेड के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सलेन्द्र कुमार दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 18-11-2021 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल भटेड में सलेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र सिंह पुत्र तरलोक सिंह पुत्र अतरू इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 14-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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न्यायालय श्री पूर्ण चन्द कौंडल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब-तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्री अशोक कुमार पुत्र प्रेम नाथ, वासी टीका सुराह, डा0 लगदेवी, मौजा लगवालती, तहसील बमसन ..प्रार्थी। स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता ..प्रतिवादी। विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।
यह दरख्वास्त श्री अशोक कुमार पुत्र प्रेम नाथ, वासी टीका सुराह, डा0 लगदेवी, मौजा लगवालती, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड में अशोक कुमार दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृत्त कडियार, मुहाल सुराह के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम राज कुमार दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 26-11-2021 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल सुराह में राज कुमार उपनाम अशोेक कुमार पुत्र प्रेमा पुत्र सुन्दर इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद में कोई भी उजर जेर समायत न होगा।5189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 आज दिनांक 27-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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In the Court of Sh. Rakash Kumar Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H. P.)
In the matter of :
1. Sanjay Kumar aged 52 years s/o Sh. Bachan Singh, r/o Village & P. O. Chanin, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) presently residing at Village Jharlog Buhla, P. O. Jharlog, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
2. Chanda Kumari aged 21 years d/o Shri Lalan Sharma, r/o V.P.O. Munjia, District Kaimur (Bhabua), Bihar
. . Applicants.
Versus
General Public
Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954
(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Sanjay Kumar aged 52 years s/o Sh. Bachan Singh, r/o Village & P. O. Chanin, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) presently residing at Village Jharlog Buhla, P. O. Jharlog, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) and Chanda Kumari aged 21 years d/o Shri Lalan Sharma, r/o V. P. O. Munjia, District Kaimur (Bhabua), Bihar have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 10-09-2021 at Village Jharlog Buhla as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-11-2021. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 17-09-2021 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
5190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943In the Court of Rakash Kumar Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H. P.)
In the matter of :
1. Manu Thakur aged 32 years s/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village & P. O. Tikkari Minhasan, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P).
2. Archana Kumari aged 30 years d/o Shri Murli Dhar Mandal, r/o Quarter No. 1511, Sector-9/D, Near Vaishali More, Bokaro Steel City, Sector-9, Bokaro, Jharkhand-827009.
. . Applicants.
Versus
General Public
Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954
(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Applicants Manu Thakur aged 32 years s/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village & P. O. Tikkari Minhasan, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P) and Archana Kumari aged 30 years d/o Shri Murli Dhar Mandal, r/o Quarter No. 1511, Sector-9/D, Near Vaishali More, Bokaro Steel City, Sector-9, Bokaro, Jharkhand-827009 have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 21-09-2021 at Village Tikkari minhasan as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-12-2021. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 27-10-2021 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
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In the Court of Sh. Shashi Pal Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur
(H.P.) Exercising the Power of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954
In the matter of :
1. Sh. Abhishek Jaswal age 39 years s/o Sh. Bal Krishan Jaswal, r/o V.P.O. Mehre, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
5191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 19432. Ms. Shalini Patel age 37 years d/o Sh. Narahari Patel, r/o H. No. 213, Vandurga Vihar, .. Applicants. Sankara, Sunder Garh, Odisha
Versus
General Public
Subject.— Notice of Marriage.
Sh. Abhishek Jaswal and Ms. Shalini Patel have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in wich they have stated that they solemnized their marriage on dated 12-05-2013 as per Hindu rites and customs at Village & P.O. Mehre, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 27-11-2021. In case no objection is received by 27-11-2021, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 27-10-2021.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM
Sub-Divisional, Barsar, Hamirpur (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /20
Sh. Tek Bahadur s/o Late Shri Ram Singh, r/o V.P.O. Bhagsunag, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Tek Bahadur s/o Late Shri Ram Singh, r/o V.P.O. Bhagsunag, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Father Late Sh. Ram Singh की मृत्यु दिनांक 04-03-2004 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Late Sh. Ram Singh की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 20-11-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। 5192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 आज दिनांक 12-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2021
Sh. Dawa Paljor s/o Late Shri mingyur, r/o Tibetan Action Institute, near Dalai lama Temple, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Dawa Paljor s/o Late Shri mingyur, r/o Tibetan Action Institute, near Dalai lama Temple, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका Self का जन्म दिनांक 10-10-1986 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Dawa Paljor के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-11-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 25-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2021
Sh. Sarwan Kumar Sharma s/o Kishan Chand Sharma, r/o Village Gjhiana Khurd, P.O. Jheol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
5193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Sarwan Kumar Sharma s/o Kishan Chand Sharma, r/o Village Gjhiana Khurd, P.O. Jheol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Daughter Pooja Sharma का जन्म दिनांक 10-03-1982 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत Jheol में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Pooja Sharma के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-11-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 28-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /20
Sh. Budhi Singh s/o Sh. Jagat Ram, r/o Village Ruhru, P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Budhi Singh s/o Sh. Jagat Ram, r/o Village Ruhru, P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Grand Daughter Shivangi का जन्म दिनांक 20-12-2016 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत Sudher में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Shivangi के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-11-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। 5194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 आज दिनांक 28-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2021
Sh. Desh Raj s/o Ratto, r/o Village Chakwan Khaniyara, P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Desh Raj s/o Ratto, r/o Village Chakwan Khaniyara, P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Uncle Shaktu s/o Jhallu Ram की मृत्यु दिनांक 05-05-1988 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Shaktu की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-11-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Sh. Dhandup Tsering Whangkhang, r/o P.O. mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
5195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Dhandup Tsering Whangkhang, r/o P.O. mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 07-12-1967 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Dhandup Tsering Whangkhang के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 02-12-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 11/NT/ 2021
तारीख पेशी : 21-12-2021 श्री राय सिंह पुत्र श्री मानक चन्द, निवासी महाल दलोह, डा0 टिहरी, उप-तहसील मझीण, तहसील . . प्रार्थी। खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री राय सिंह पुत्र श्री मानक चन्द, निवासी महाल दलोह, डा0 टिहरी, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त दलोह के महाल दलोह, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में राम सिंह दर्ज है। जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, मैट्रिक प्रमाण-पत्र व अन्य सभी जगह में उसका नाम राय सिंह दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त दलोह के महाल दलोह, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण में उसका नाम राम सिंह के बजाय राम सिंह उपनाम राय सिंह दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-12-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री राय सिंह पुत्र श्री मानक चन्द, निवासी महाल दलोह, डा0 टिहरी, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त दलोह के महाल दलोह में राम सिंह के बजाये राम सिंह उपनाम राय सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। 5196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 आज दिनांक 14-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 12/NT/2021. तारीख पेशी : 21-12-2021 प्रार्थी श्री राजा राम उपनाम राज कुमार पुत्र श्री परस राम, निवासी महाल कनूही, डा0 टिहरी, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.-- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री राजा राम उपनाम राज कुमार पुत्र श्री परस राम, निवासी महाल कनूही, डा0 टिहरी, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त दलोह के महाल कनूही, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में राजा राम उपनाम राज कुमार दर्ज है। जबकि परिवार रजिस्टर नकल, विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र व अन्य सभी जगह में उसका नाम राजा राम उपनाम राज कुमार दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त दलोह के महाल कनूही, मौजा टिहरी, उपतहसील मझीण में उसका नाम राजमल उपनाम राज कुमार की बजाय राजा राम उपनाम राज कुमार दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-12-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा राजा राम उपनाम राज कुमार, निवासी महाल कनूही, डा0 टिहरी, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त दलोह के महाल कनूही में राजमल उपनाम राज कुमार के बजाये राजा राम उपनाम राज कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 14-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 07/NT/ 2021. तारीख पेशी : 21-12-2021 श्री विघा राम पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी महाल पेडला, डा0 टिहरी, उप-तहसील मझीण, तहसील . . प्रार्थी। खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषयः- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री विघा राम पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी महाल पेडला, डा0 टिहरी, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त दलोह के महाल पेडला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में विजय कुमार दर्ज है। जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, मैट्रिक प्रमाण-पत्र व अन्य सभी जगह में उसका नाम विघा राम दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त दलोह के महाल पेडला, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण में उसका नाम विजय कुमार की बजाये विजय कुमार उपनाम विघा राम दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-12-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा विघा राम, पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी महाल पेडला, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख में विजय कुमार के बजाये विजय कुमार उपनाम विघा राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 14-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 10/NT/ 2021 तारीख पेशी : 21-12-2021 श्री अमर चन्द पुत्र श्री जमना दास, निवासी महाल भटाल कलां, डा0 सियालकड, उप-तहसील . . प्रार्थी। मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता5198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 विषय.-- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री अमर चन्द पुत्र श्री जमना दास, निवासी महाल भटाल कलां, डा0 सियालकड, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का नाम पटवार वृत्त सियालकड के महाल भटाल कलां, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में चिपलू दर्ज है। जबकि पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र व मेरे सभी दस्तावेजों में उनका नाम जमना दास दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सियालकड के महाल भटाल कलां, उप-तहसील मझीण में उसका नाम चिपलू की बजाय चिपलू उपनाम जमना दास दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-12-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा और जमना दास पूत्र होशनाकी, निवासी महाल भटाल कलां, डा0 सियालकड, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख में चिपलू के बजाये चिपलू उपनाम जमना दास दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 14-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 08/NT/ 2021 तारीख पेशी : 21-12-2021
. . प्रार्थिया। श्रीमती शीला देवी (पत्नी प्रेम चन्द) पुत्री श्री लाल मन, निवासी गांव व डा0 दौलतपुर, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थिया श्रीमती शीला देवी (पत्नी प्रेम चन्द) पुत्री श्री लाल मन, निवासी गांव व डा0 दौलतपुर, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त मझीण के महाल बाग, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में मालन दर्ज है। जबकि शादी के बाद आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड व अन्य सभी जगह में उसका नाम शीला देवी दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल बाग, मौजा मझीण, उप-तहसील मझीण में उसका नाम मालन की बजाय मालन उपनाम शीला देवी दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों की वह एक ही महिला है।5199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-12-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा और शीला देवी पुत्री श्री लाल मन का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल बाग में मालन के बजाये मालन उपनाम शीला देवी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 14-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 14/NT/ 2021 तारीख पेशी : 21-12-2021 श्रीमती चैंचला पत्नी स्व0 श्री धर्म चन्द, निवासी महाल चौकी ढोरियां, डा0 मझीण, उप-तहसील . . प्रार्थिया। मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती चैंचला पत्नी स्व0 श्री धर्म चन्द, निवासी महाल चौकी ढोरियां, डा0 मझीण, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पति का नाम पटवार वृत्त मझीण के महाल चौकी ढोरियां, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में धर्म चन्द दर्ज है। जबकि अन्य सभी जगह में उनका नाम धर्म चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल चौकी ढोरियां, मौजा मझीण, उप-तहसील मझीण में उसका नाम धर्म सिंह की बजाय धर्म सिंह उपनाम धर्म चन्द दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों की वह एक ही व्यक्ति है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-12-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा और धर्म चन्द पुत्र श्री रामा, निवासी महाल चौकी ढोरियां, मौजा मझीण, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख में धर्म सिंह के बजाये धर्म सिंह उपनाम धर्म चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 14-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 09/NT/ 2021 तारीख पेशी : 21-12-2021 श्रीमती पुष्पा देवी (पत्नी श्री सुभाष) पुत्री स्व0 सुन्का राम, निवासी वार्ड नं0 6, पदेहर-104, डा0 . . प्रार्थिया। बलाह, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती पुष्पा देवी (पत्नी श्री सुभाष) पुत्री स्व0 सुन्का राम, निवासी वार्ड नं0 6, पदेहर-104, डा0 बलाह, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त मझीण के महाल मझीण, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में कृष्णा देवी दर्ज है। जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व अन्य सभी जगह में उसका नाम पुष्पा देवी दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल मझीण, मौजा मझीण, उप-तहसील मझीण में उसका नाम कृष्णा देवी की बजाय कृष्णा देवी उपनाम पुष्पा देवी दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों की वह एक ही महिला है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-12-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा और पुष्पा देवी पुत्री स्व0 सुन्का राम का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल मझीण में कृष्णा देवी के बजाये कृष्णा देवी उपनाम पुष्पा देवी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 14-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 06/NT/ 2021
तारीख पेशी : 15-12-2021 श्री कमल कृष्ण पुत्र श्री संत राम, निवासी महाल चौकी सिहोरवाला, डा0 भटावां, उप-तहसील मझीण, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. आम जनता
2. संत राम पुत्र सिधू, निवासी महाल चौकी सिहोरवाला, डा0 भटावां, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश5201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 विषय.-- इन्तकाल मक्फूद उलखबरी।
. . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री कमल कृष्ण पुत्र श्री संत राम, निवासी महाल चौकी सिहोरवाला, डा0 भटावां, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनके पिता प्रतिवादी नं0 2, वर्ष 1982 (तकरीबन 39 वर्षों) से लापता हैं। न ही स्थानीय पंचायत मेें और न ही किसी रिश्तेदार से उनका कोई सम्पर्क है। अन्य काफी जगहों पर उनकी तलाश की गयी परन्तु उनके जीवित या मृत होने का कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उनके पिता प्रतिवादी नं0 2 की अचल सम्पत्ति का इंतकाल मकफूद उलखबरी जायज उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण /प्रतिवादी नं0 2 को सुनवाई हेतु बजरिया इस्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इंतकाल मकफूद उलखबरी वहक वारसान दर्ज कर तसदीक करने बारे किसी को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-12-2021 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा और इंतकाल मकफूद उलखबरी वहक वारसान दर्ज कर तसदीक कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 27-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 34/2019 तारीख मरजुआ : 11-12-2019 तारीख पेशी : 10-12-2021 श्री भवानी दत पुत्र श्री जय राम, निवासी ग्राम व डाकघर शिंगला, तहसील रामपुर, जिला शिमला . .प्रार्थी। हि0प्र0
बनाम
1. श्री विकास पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी मौजा छकडायल, तहसील व जिला शिमला हि0 प्र0, 2. श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री यशपाल, निवासी मौजा छकडायल, तहसील व जिला शिमला हि0 प्र0, 3. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री हीरू राम, निवासी मौजा छकडायल, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0, 4. श्री दलीप कुकार पुत्र श्री हीरू राम, निवासी मौजा छकडायल, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0, 5. श्री यशपाल उपनाम दिवांश पुत्र श्री संजीव कुमार, निवासी मौजा छकडायल, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0, 6. कुमारी निधी पुत्री श्री संजीव कुमार, निवासी मौजा छकडायल, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0, 7. श्रीमती नीमो देवी पत्नी स्व0 श्री संजीव कुकार, निवासी मौजा छकडायल, तहसील व जिला शिमला हि0 प्र0, 8. श्रीमती दर्शनू देवी पुत्र श्री आत्मा, निवासी मौजा छकडायल, तहसील व जिला शिमला हि0 प्र0, 9. श्रीमती ममता देवी पुत्र श्री आत्मा, निवासी मौजा छकडायल, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0, 10. श्रीमती दर्शनू पुत्री श्री आत्मा, निवासी मौजा छकडायल, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0, 11. श्रीमती प्रभा देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम लाल, निवासी मौजा छकडायल, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0, 12. श्री मदन मोहन पुत्र श्री सेवक, निवासी . .प्रतिवादीगण। मौजा छकडायल, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0
प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु इश्तहार दैनिक समाचार पत्र/राजपत्रा। 5202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 यह कि श्री भवानी दत पुत्र श्री जय राम, निवासी ग्राम व डाकघर शिंगला, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 5 मिन/8 मिन खसरा नं0 268/3 रकबा तादादी 00-24-98 है0 वाका चक छकडायल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं0 1-12 की तामील न हो पा रही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगणों से तामील साधारण तरीके से संभव न है। अतः अदालत हजा को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से होना संभव न है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रतिवादीगणों में से किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 10-12-2021 को अपराह्न 2.00 बजे कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज तारीख 30-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban) District Shimla (H.P.)
In the matter of :
1. Smt. Sheela Devi aged about 55 w/o Late Sh. Mukesh Sharma, r/o Shiv Bhawan North . . Applicants. Oak Sanjauli, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh (India)
Versus
General Public
Subject.—Proclamation regarding verification of correctness of Marriage u.s. 8 (4) of Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996.
Smt. Sheela Devi aged about 55 w/o Late Sh. Mukesh Sharma, r/o Shiv Bhawan North Oak Sanjauli, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh (India) have filed an application affidavits in the court of undersigned under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act 1996 today on dated 17-10-2021.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 16th November, 2021 from the date of this notice after that no objection will be entertained and the order regarding correctness of occurance of marriage before Mukesh Sharma and Sheela Devi on dated 12-09-2019 as claimed by the applicant will be issued for further registration of this marriage by the Registrar of Marriage Municiple Corporation Shimla.
Issued today on 27th October, 2021 under my hand and seal of the court.
Seal.
B. R. SHARMA (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).
5203 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943ब अदालत श्री रमेश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 02/2016 तारीख संस्थापन : 26-12-2016 तारीख फैसला : .........
श्रीमती गुडी देवी पुत्री श्री विपतू, गांव व डाकघर भरेड़ी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा (37)1 के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्रीमती गुडी देवी पुत्री श्री विपतू, गांव व डाकघर भरेड़ी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2009-2010, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त जदूण के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 56/119 बराए राजस्व रिकार्ड महाल भरेड़ी में उसका नाम कुमारी बेवी गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थिया के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप गुडी देवी है। आवेदिका ने निवेदन किया है कि पटवार धाला के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें। यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु गिरदावर हल्का बड़ागांव को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का नाम पटवार वृत्त धाला के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है जिसे कुमारी बेवी के स्थान पर गुडी देवी दर्ज करने की अनुशंसा व्यक्त की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में कुमारी बेवी के स्थान पर गुडी देवी दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 27-11-2021 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थिया का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 25-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (रमेश चन्द), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री रमेश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 13/2020 तारीख संस्थापन : 06-05-2021 तारीख फैसला : .........
श्रीमती पदमा देवी पत्नी स्व0 श्री कांशी राम, गांव आहर, डाकघर जंजैली, तहसील कुमारसैन, जिला . . प्रार्थिया। शिमला, हि0 प्र05204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा (37)1 के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्रीमती पदमा देवी पत्नी स्व0 श्री कांशी राम, गांव आहर, डाकघर जंजैली, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2011-2012 नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कांगल के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 20/57 बराए राजस्व रिकार्ड महाल जन्जैली में उसका नाम पार्वती देवी गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थिया के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप पदमा देवी है। आवेदिका ने निवेदन किया है कि पटवार कांगल के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।
यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु गिरदावर हल्का बड़ागांव को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का नाम पटवार वृत्त कांगल के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है जिसे पार्वती देवी के स्थान पर पदमा देवी दर्ज करने की अनुशंसा व्यक्त की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में पर्वती के स्थान पर पदमा देवी दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 27-11-2021 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थिया का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 25-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (रमेश चन्द), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री रमेश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 94/2021 तारीख संस्थापन : 06-05-2021 तारीख फैसला : .........
श्री प्रदीप सिंह पुत्र स्व0 श्री पदम, निवासी गांव उदर, डाकघर कोटीधाट, तहसील कुमारसैन, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हि0 प्र0
बनाम
श्री राम सिंह पुत्र स्व0 श्री राम सरन, निवासी गांव उदर, डाकघर कोटीधाट, तहसील कुमारसैन, शिमला . .प्रत्यार्थी। हिमाचल प्रदेश व अन्य
विषयः-- राजस्व कागजात में दुरुस्ती इन्द्राज दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री प्रदीप सिंह पुत्र स्व0 श्री पदम, निवासी गांव उदर, डाकघर कोटीघाट, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2017-2018, सहित गुजार कर5205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कोटीघाट के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 04/04 खसरा नं0 520, 524 कित्ता-2 रकबा तादादी 00-16-87 है0 मौका पर मेरे कब्जे में चला आ रहा है जबकि कागजात माल में प्रत्यार्थी श्री राम सिंह हिस्सादार पुत्र स्व0 श्री राम सरन, निवासी गांव उदर, डाकघर कोटीधाट के काबिज दर्ज आ रहा है जिसकीे पुष्टि के लिए प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी संलग्न कर रखी। यह मिसल इस न्यायालय से छानबीन व रिपोर्ट हेतु गिरदावर हल्का बड़ागांव को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, तेज राम पुत्र स्व0 श्री वर चन्द का नाम पटवार वृत्त शिवान में काश्त एवं कब्जा स्वयं दर्ज है जिसे राम सिंह हिस्सादार के स्थान पर काश्त व कब्जा स्वयं प्रदीप सिंह पुत्र स्व0 श्री पदम दर्ज करने की अनुशंसा की है। राम सिंह हिस्सादार के मौका ब्यानात अनुसार मेरा उक्त 520, 524 कित्ता-2 रकबा तादादी 00-16-87 है0 पर कोई कब्जा न है तथा इसमें दुरुस्ती करने पर मेरा कोई एतराज न है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रदीप सिंह पुत्र स्व0 श्री पदम, निवासी गांव अदर, डाकघर कोटीशाट, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मौजा कोटी में संशोधित कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-11-2021 को अथवा इससे पूर्व प्रातः 11.00 बजे तक इस असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने पर उक्त काबिजान को मालकान माल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 25-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (रमेश चन्द), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री रमेश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 08/2021 तारीख संस्थापन : 25-09-2021 तारीख फैसला : .........
श्री बुद्वि सिंह पुत्र स्व0 श्री रसील सिंह, गांव व डाकघर फराल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 (1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्री बुद्वि सिंह पुत्र स्व0 श्री रसील सिंह, गांव व डाकघर फराल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2013-2014 व 2015-2016 नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त मलैण्ड़ी व पटवार वृत्त करेवथ के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 76/232 महाल फराल व खाता/खतौनी नं0 35/70 बराए राजस्व रिकार्ड महाल कुपड़ी में उसका नाम अशोक कुमार गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप बुद्वि सिंह है। आवेदक ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त मलैण्ड़ी व पटवार वृत्त करेवथ के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें। 5206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु गिरदावर हल्का कुमारसैन को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का नाम पटवार वृत्त मलैण्ड़ी व पटवार वृत्त करेवथ के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है जिसे अशोक कुमार के स्थान पर बुद्वि सिंह दर्ज करने की अनुशंसा व्यक्त की है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में अशोक कुमार के स्थान पर बुद्वि सिंह दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 27-11-2021 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 25-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (रमेश चन्द), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री रमेश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 09/2021 तारीख संस्थापन : 25-09-2021 तारीख फैसला : .........
श्री महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री सुरतू, गांव लारकी, डाकघर कोटीधाट, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 (1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्री महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री सुरतू, गांव लारकी, डाकघर कोटीधाट, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2019-2020 नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कोटीधाट के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 43/44 बराए राजस्व रिकार्ड महाल बगैण में उसका नाम मिना राम गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप महेन्द्र कुमार है। आवेदक ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कोटीधाट के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।
यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु गिरदावर हल्का बड़ागांव को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का नाम पटवार वृत्त कोटीधाट के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है जिसे मिना राम के स्थान पर महेन्द्र कुमार दर्ज करने की अनुशंसा व्यक्त की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में मिना राम के स्थान पर महेन्द्र कुमार दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 27-11-2021 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य5207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 25-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (रमेश चन्द), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री रमेश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 10/2021 तारीख संस्थापन : 25-09-2021 तारीख फैसला : .........
श्री राम बेली दुग्गल पुत्र स्व0 श्री पिंजरू, गांव सवारी, डाकघर व तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 (1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्री राम बेली दुग्गल पुत्र स्व0 श्री पिंजरू, गांव सवारी, डाकघर व तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2016-2017 नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कुमारसैन के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 76/199 बराए राजस्व रिकार्ड महाल बड़ोगी में उसका नाम बेली राम गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप राम बेली दुग्गल है। आवेदक ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कुमारसैन के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।
यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु गिरदावर हल्का कुमारसैन को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का नाम पटवार वृत्त कुमारसैन के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है जिसे बेली राम के स्थान पर राम बेली दुग्गल दर्ज करने की अनुशंसा व्यक्त की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में बेली राम के स्थान पर राम बेली दुग्गल दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 27-11-2021 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 5208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 यह आदेश आज दिनांक 25-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (रमेश चन्द), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री रमेश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 12/2021 तारीख संस्थापन : 25-09-2021 तारीख फैसला : .........
श्री उतम राम पुत्र स्व0 श्री जावडा, गांव व डाकघर कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 (1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्री उतम राम पुत्र स्व0 श्री जावडा, गांव व डाकघर कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2011-2012 नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कांगल के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 50/71 बराए राजस्व रिकार्ड महाल कांगल में उसका नाम उदाराम गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप उतम राम है। आवेदक ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कांगल के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें। यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु गिरदावर हल्का बड़ागांव को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का नाम पटवार वृत्त कांगल के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है जिसे उदाराम के स्थान पर उतम राम दर्ज करने की अनुशंसा व्यक्त की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में बेली राम के स्थान पर उतम राम दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 27-11-2021 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 25-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (रमेश चन्द), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।5209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 ब अदालत श्री रमेश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 13/2021 तारीख संस्थापन : 25-09-2021 तारीख फैसला : .........
श्रीमती कला वती पुत्री स्व0 श्री कालू, गांव बाया डाकघर लूहरी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 (1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्रीमती कला वती पुत्री स्व0 श्री कालू, गांव बाया डाकघर लूहरी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2017-2018 नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कोटला के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 98/217 बराए राजस्व रिकार्ड महाल शालोटा में उसका नाम कला देवी गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थिया के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप कला वती है। आवेदिका ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कोटला के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।
यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु गिरदावर हल्का कुमारसैन को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदिका का नाम पटवार वृत्त कोटला के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है जिसे कला देवी के स्थान पर कला वती दर्ज करने की अनुशंसा व्यक्त की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में कला देवी के स्थान पर कला वती दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 27-11-2021 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थिया का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 25-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (रमेश चन्द), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 07/2020 तारीख मरजुआ : 14-07-2020 तारीख पेशी : 02-11-2021 श्री नेक चन्द भारद्वाज पुत्र स्व0 श्री झूकरू, निवासी बडाणीया, डा0 नैहरा, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र। 5210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री नेक चन्द पुत्र स्व0 श्री झूकरू, निवासी बडाणीया, डा0 नैहरा, उप-तहसील धामी, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा दरगोट में मेरा नाम नेक राम पुत्र झूकरू दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, आधार कार्ड, आयकर प्रमाण पत्र, परिवार नकल, दसवीं कक्षा का शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, ब्यान वाशिन्दगान देह के अनुसार प्रार्थी का नाम नेक चन्द पुत्र झूकरू है जो कि सही है।
अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 07-12-2021 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 02-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री ललित कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री हरीश चन्द पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी गांव बरोट-गाहण, डा0 खुन्नी, तहसील ननखरी, जिला . .प्रार्थी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात चक गाहण, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)। दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री हरीश चन्द पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी गांव बरोट-गाहण, डा0 खुन्नी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि मुताबिक शपथ-पत्र व आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम हरीश चन्द सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात खाता नम्बर 67 व 68 वाका चक गाहण तहसील ननखरी, जिला जिला शिमला (हि0 प्र0) की मलकियत में प्रार्थी का नाम शतीश चन्द दर्शाया गया है जोकि गलत है। जबकी प्रार्थी का सही नाम शतीश चन्द है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी का नाम, आधार कार्ड, शपथ-पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखा है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में शतीश चन्द के स्थान पर शतीश चन्द उर्फ हरीश चन्द दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में शतीश चन्द के स्थान पर शतीश चन्द उर्फ हरीश चन्द दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-11-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।5211 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943 आज दिनांक 25-10-2021 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (ललित कुमार), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री ललित कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री स्व0 श्री शयमा लाल, निवासी गांव खमाडी, डा0 खमाडी, तहसील ननखरी, . .प्रार्थिया। जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात चक करोली, पगरोटी, बान्डा, ज बनाला व खमाडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री स्व0 श्री शयमा लाल, निवासी गांव खमाडी, डा0 खमाडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि मुताबिक शपथ-पत्र व आधार कार्ड में प्राथिया का नाम उर्मिला देवी सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात वाका चक करोली, पगरोटी, बान्डा, ज बनाला व खमाडी तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) की मलकियत में प्राथिया का नाम मरीला देवी दर्शाया गया है जोकि गलत है। जबकी प्रार्थिया का सही नाम उर्मिला देवी है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी का नाम, आधार कार्ड, शपथ-पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखा है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में मरीला देवी के स्थान पर मरीला देवी उर्फ उर्मिला देवी दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में मरीला देवी के स्थान पर मरीला देवी उर्फ उर्मिला देवी दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-11-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 25-10-2021 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (ललित कुमार), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।5212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2021/21 कार्तिक, 1943
CHANGE OF NAME
I, Parshu Ram Gairola s/o Sh. Vidya Dutt Gairola, r/o Village Silari, P.O. Gari Rajputon Ki, Tehsil Pratapnagar, District Tehri Garwal (UK)-249196 declare that my and my father's names are wrongly entered as Farsuram s/o Sh. Vidhiya Devi in PAN Card. Please correct my name from Farsuram to Parshu Ram Gairola and my father's name from Vidhiya Devi to Vidya Dutt Gairola.
PARSHU RAM GAIROLA
s/o Sh. Vidya Dutt Gairola,
r/o Village Silari, P.O. Gari Rajputon Ki,
Tehsil Pratapnagar, District Tehri Garwal (UK)-249196 .
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