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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 161, 04 December 2021

Published 04 December 2021

Gazette no.
161
Gazetteid
161/GAZETTE/2021-04/12/2021
Identifier
in.gazette.himachal.2021-12-04.161_gazette_2021-04_12_2021
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 नवम्बर, 2021

संंख्याः टी0पी0टी0-एफ(6)-2/2004.--हिमाचल प्रदेश राज्य तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य एक दूसरे के राज्य क्षेत्र में करार के निबंधन और शर्तों के अुनसार परिवहन सेवाओं का प्रचालन करने हेतु 161—राजपत्र/2021-04-12-2021 (5717) 5718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 88 की उप-धारा (5) के उपबंधों के अनुसार तारीख 7-1-2019 को एक पारस्परिक परिवहन करार हुआ था;

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (5) की अपेक्षाओं के अनुसार समसंख्यक अधिसूचना तारीख 4-3-2020 द्वारा, अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप /सुझाव आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी किया गया था और जिसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 7-3-2020 को प्रकाशित किया गया था;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ/हुए और हिमाचल प्रदेश राज्य तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य तारीख 1 अप्रैल, 2021 को अन्तिम पारस्परिक करार हस्ताक्षरित किया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य तारीख 1-4-2021 को यथाहस्ताक्षरित अन्तिम पारस्परिक परिवहन करार को हिमाचल प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को इस करार के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के निदेशों सहित राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं।

आदेेश द्वारा,

जेे0 सी0 शर्मा, भा0प्र्र0सेे0, अतिरिक्त मुुख्य सचिव (परिवहन)।

करार

उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सरकारों के मध्य पारस्परिक परिवहन करार

यह करार आज तारीख 01 अप्रैल, 2021 को प्रधान सचिव (परिवहन) उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ''(जिन्हें इसके पश्चात्‌ उत्तर प्रदेश सरकार'' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरावर्ती भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्षकार और प्रधान सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ''(जिन्हें इसके पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश सरकार'' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरावर्ती भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्षकार के मध्य किया गया है।

हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की समीपस्थता और देश के त्वरित आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यात्रियों और माल के अन्तर्राज्यिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाना समीचीन समझा गया है और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित करने हेतु दोनों राज्यों के मध्य पारस्परिक करार किया जाना अनिवार्य है।

हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच उक्त विषय पर हुए समस्त पूर्ववर्ती करारों का अधिक्रमण करके सामान्यतः लोकहित में निम्न निबंधनों और शर्तों पर नया पारस्परिक करार करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त पक्षकारों द्वारा और उनके मध्य पारस्परिक रूप से निम्नलिखित करार किया जाता हैः 1. यह पारस्परिक करार राजपत्र में प्रकाशित होने के तारीख से प्रवृत्त होगा तथा अगले 20 वर्षं या उस समय तक जब तक कि दोनों पक्षकारों के मध्य होने वाले नए करार के समय तक जो भी पूर्वत्तर हों और इस करार को किसी भी पक्षकार द्वारा छः मास के पूर्व नोटिस पर कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करके पूनर्विलोकित किए जाने तक या उसे विखण्डित किये जाने तक विधिमान्य होगा।5719 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 2. माल गाड़ियां

(i) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन जारी अनुज्ञापत्र :

प्रत्येक राज्य द्वारा जारी माल गाड़ियों के अनुज्ञापत्रों को सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरण की सिफारिश पर अन्य सम्पूर्ण राज्य हेतु अन्य राज्य के क्षेत्रीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रतिहस्ताक्षर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगाः-

(क) माल गाड़ी अनुज्ञापत्र, अधिनियम की धारा 79 में यथा विनिर्दिष्ट और सम्बन्धित राज्य में प्रवृत्त राज्य मोटर यान नियमों के अधीन ऐसी शर्तों, जिन्हें सम्बन्धित परिवहन प्राधिकारी अधिरोपित करने के लिए उचित समझे, के अध्यधीन होंगे।

(ख) यह कि प्रतिहस्ताक्षर के अन्तर्गत आने वाले यान का उपयोग व्यतिकारी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं पर माल लादने और उतारने के लिए नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे यान, व्यतिकारी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से परिवहन कारबार किए जाने को प्रतिषिद्ध होंगे।

(ग) यह कि प्रतिहस्ताक्षर के अन्तर्गत आने वाले यानों को अधिनियम एवं नियमों की रूप रेखा समय-समय पर जारी किये गये न्यायालयों के निर्देशों के अन्तर्गत समय-समय पर व्यतिकारी राज्यों द्वारा अधिरोपित किसी युक्तियुक्त निर्बंधन का अनुपालन करना होगा। (ii) मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 87 के अधीन जारी अस्थायी अनुज्ञापत्र :

एक बार में तीस दिन की अवधि के लिए विधिमान्य अस्थायी अनुज्ञापत्र किसी भी राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा इस आशय से जारी किए जा सकेंगे कि बिना प्रतिहस्ताक्षर और उनकी संख्या को सीमित किये बिना अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य और हिमाचल प्रदेश के राज्य परिवहन प्राधिकारियों के मध्य सहमति है। इन अनुज्ञापत्रों के अन्तर्गत आने वाले यानों से अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य माल लादा और उतारा नहीं जाएगा। अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता के दौरान यानों द्वारा लगाए जाने वाले फेरों की संख्या पर कोई निर्बंधन नहीं होगा।

3. संविदा गाड़ी

(क) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-74 के अधीन जारी अनुज्ञापत्र :

दोनों राज्यों द्वारा अधिनियम की धारा-88 के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र या विशेष अनुज्ञा-पत्र से भिन्न कोई अन्तर्राज्यिक संविदा गाड़ी अनुज्ञापत्र स्वीकृत और/या प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया जायेगा।

(ख) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-87 के अधीन जारी अस्थायी अनुज्ञापत्र :

अस्थायी अनुज्ञापत्र, यथास्थिति, राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश और राज्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार इस आशय से कि व्यतिकारी राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों के मध्य सहमति है, अधिनियम की धारा-87 की उपधारा- (1) के खण्ड (ग) के अधीन बिना प्रतिहस्ताक्षर और बिना संख्या सीमित किए सर्वथा जारी किए जा सकेंगे । ऐसे अनुज्ञापत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होेंगेः

(i) यान को एक ही पक्षकार द्वारा भाडे़ पर लिया जाएगा और उसका उपयोग केवल एक वापसी फेरे के लिए ही किया जायेगा।

(ii) अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता एक बार में 15 (पन्द्रह) दिन से अधिक नहीं होगी।5720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 (iii) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्रों में यात्रा के प्रारम्भ की तारीख और यात्रा की वापसी की तारीख स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होगी। यदि अस्थायी अनुज्ञापत्र के आधार पर किसी संविदा गाड़ी को लेने वाला कोई पक्षकार अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने के तत्पश्चात्‌ वापसी यात्रा की तारीख दिनांक में परिवर्तन चाहता है तो वह संबंधित राज्य की सामान्य फीस और करों के संदाय पर परिवहन प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता में उस समय संविदा गाड़ी हो, से इस आशय की लिखित में प्राप्त करेगा।

(ग) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) के अधीन जारी विशेष अस्थायी अनुज्ञापत्रः ये अनुज्ञापत्र, प्रत्येक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी पूर्व सहमति के बिना पर्यटकों की आवश्यकता के अनुसार जारी किए जा सकेंगे । अनुज्ञापत्र में यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम अन्तर्विष्ट होगा जिसमें प्रारम्भ और वापसी की यात्रा की तारीख दर्शानें सहित वह क्रम भी देना होगा जिसमें भ्रमण किए जाने वाले विभिन्न स्थानों और प्रत्येक स्थान से आवागमन और प्रस्थान के समुचित तारीख भी उपदर्शित करनी होगी । अनुज्ञापत्र में यान में यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची भी होगी।

4. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-72 के अधीन मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापत्रः

(i) हिमाचल प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य अन्तर्राज्यिक मार्गों पर मंजिली गाड़ी के प्रचालनों के सम्बन्ध में पारस्परिक करार उपाबंध-I और उपाबंध-II के अनुसार होगा। इन मार्गों पर, हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) द्वारा स्वामित्व प्राप्त बसों का प्रचालन किया जाएगा। राज्य में आने वाले भाग के लिए सम्बन्धित राज्यों द्वारा नियत दरों के अनुसार यात्री किराया प्रभारित किया जाएगा। (ii) उपाबंध-I और उपाबंध-II में उल्लिखित मार्गों का तात्पर्य दोनों राज्यों में स्थित उनमें उल्लिखित स्थानों से होकर जाने वाले दोनों टर्मिनलों को जोड़ने वाले सबसे छोटे सीधे मार्गों से है। उक्त उपाबन्ध में दर्शाए गए मार्गों के नामों या उनकी लम्बाई में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को व्यतिकारी राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारियों के मध्य पत्राचार के माध्यम से शीघ्रतापूर्वक ठीक किया जाएगा और उसे करार में किसी प्रकार का उपांतरण नहीं समझा जाएगा।

(iii) उपाबंध-I और उपाबंध-II में उल्लिखित मार्गों की समय सारिणी, प्रत्येक राज्य और अन्य, यदि कोई हो, के सम्बद्ध राज्य परिवहन उपक्रमों के परामर्श से दोनों राज्यों के अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा नियत की जाएगी।

(iv) पारस्परिक करार के अन्तर्गत आने वाले दोनों राज्यों के मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र, एकल बिन्दु कराधान के आधार पर प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक ऐसे अनुज्ञापत्र धारक को केवल यात्री कर/अतिरिक्त कर/विशेष पथ कर आदि (चाहे जिस नाम से अधिरोपित किया जाए) का संदाय करना होगा।

(v) यदि किसी कारण से अनुज्ञापत्र के अवसान से पूर्व (अनुज्ञापत्र) नवीकरण हेतु किसी आवेदन पत्र का विनिश्चय करना सम्भव हो तो गृह राज्य, अधिनियम की धारा 87 (1) (घ) के अधीन, व्यतिकारी राज्य को सूचित करके चार माह तक की अवधि के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी कर सकेगा और ऐसे अस्थाई अनुज्ञापत्र निम्न परन्तुक के अध्यधीन, में व्यतिकारी राज्य को प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित हाेंगे और मोटर यान को एकल बिन्दु कराधान के आधार पर प्रचालन के लिए प्राधिकृत कर दिया जाएगाः

परन्तु अनुज्ञापत्रों के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र, अधिनियम की धारा 81(2) के अधीन नवीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय के भीतर सम्बद्ध प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो।5721 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 (vi) इस करार के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा किसी योजना के अधीन भाड़े पर ली गई किसी निजी बस को, उपाबंध-I और II में उल्लिखित किसी अन्तर्राज्यिक मार्ग पर प्रचालन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(vii) व्यतिकारी राज्यों के सचिव/प्रधान सचिव, आवश्यक विधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात्‌ नए मार्गों पर प्रचालन की व्यवस्था कर सकेंगे और विद्यमान मार्गों पर फेरों (ट्रिपस) में वृद्धि कर सकेंगे और उनके द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई को इस करार का भाग समझा जाएगा। 5. अस्थायी अनुज्ञापत्रों के लिए सामान्य उपबंध :

(i) प्रत्येक माह में जारी किए गए विभिन्न प्रकार के अस्थायी अनुज्ञापत्रों (माल गाड़ी और/या संविदा गाड़ी) की एक पृथक सूची प्रत्येक राज्य के परिवहन आयुक्त को दूसरे राज्य द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

(ii) समस्त अस्थायी अनुज्ञापत्र, दोहरे बिन्दु, कराधान, जहां कहीं लागू हो, के आधार पर होंगे जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक ऐसे अनुज्ञापत्र धारक को दोनों करों अर्थात पथ कर और यात्री कर/अतिरिक्त कर/विशेष पथ कर, (जिस भी नाम से यह अधिरोपित किया जाए) का संदाय करना होगा।

(iii) व्यतिकारी राज्यों के प्रतिनिधि, पारस्परिक करार को कार्यान्वित करने की समीक्षा और कठिनाइयांं, यदि कोई हों, को दूर करने हेतु वार्षिक बैठक कर सकेंगे।

6. कराधान :

(i) अनुज्ञा पत्रों के विभिन्न प्रवर्गों पर प्रचालित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यानों के सम्बन्ध में व्यतिकारी राज्यों के कर सम्बन्धित राज्य के कराधान अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार संदेय होंगे।

(ii) तथापि, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले यानों से अन्यथा सभी प्रकार के मोटरयान अनन्यतः एक ही राज्य सरकार के स्वामित्व द्वारा और प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए व्यतिकारी राज्य में उद्‌गृहणीय समस्त करों के संदाय से छूट प्राप्त हाेंगे।

7. करों के संदाय का ढंगः

(i) अनुज्ञा पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यतिकारी राज्य के समस्त कर अग्रिम रूप से या तो र्ई-संदाय द्वारा या भारत के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आहरित डिमान्ड ड्राफ्ट, द्वारा संदत्त कर दिए हैं। व्यतिकारी राज्य को, कर संग्रहण केन्द्र पर या सीमा से सम्बद्ध क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में या परिवहन विभाग के चल प्रवर्तन दस्ता द्वारा जो सीमा के समीपस्थ है, आगामी यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व अपने करों की वसूली करनी अपेक्षित होगी।

ई-संदाय या डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा करों के अग्रिम संदाय की दशा में ई-संदाय या प्रत्येक डिमान्ड ड्राफ्ट जिसके द्वारा दूसरे राज्य के करों का संदाय किया गया हो, की संख्या, तारीख और धनराशि के ब्यौरे अनुज्ञा पत्र के मुखपृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित किए जाएंगे और उसे, यथास्थिति, परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ या परिवहन आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला को भेजा जाएगा।

यदि अग्रिम संदाय ई-संदाय के माध्यम से नहीं किया गया है तो प्रत्येक राज्य का परिवहन प्राधिकारी ऐसे अनुज्ञापत्र को प्रदान करते समय स्वामी/चालक को कर संग्रहण5722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 केन्द्र पर या सीमा से सम्बद्ध क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में या परिवहन विभाग के चल प्रवर्तन दस्ता को जो सीमा के समीपस्थ है, आगामी यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व करों का संदाय करने का निदेश देगा।

(ii) ई-संदाय या भारत के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आहरित डिमान्ड ड्राफ्ट के ब्यौरों सहित सभी अस्थायी अनुज्ञा पत्रों और विशेष अनुज्ञा पत्रों की प्रतियां और अन्य सुसंगत सूचना, यथास्थिति, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और/या परिवहन आयुक्त, हिमांचल प्रदेश, शिमला को मासिक अन्तराल में ई-संदाय या डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान के ब्यौरों सहित तत्काल भेजी जाएगी।

8. प्रतिहस्ताक्षर :

किसी राज्य द्वारा पारस्परिक करार के निबंधनों के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्र, सम्बद्ध राज्य के सचिव, राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों की सिफारिशों पर, प्रत्येक राज्य की प्रतिहस्ताक्षर फीस और देय अन्य करों के संदाय के अध्यधीन, राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने पर तुरन्त सामान्यता निस्तारित/प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

इसके पक्षकारों ने ऊपर उल्लिखित तारीख को निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं :

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से और उनकी ओर से

(राजेश कुमार सिंह) प्रधान सचिव परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

(कमलेश कुमार पंत) प्रधान सचिव परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

साक्षी

साक्षी

(घनश्याम चन्द)

(भीम सेन सिंह) सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण, सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

हिमाचल प्रदेश शिमला।

---------

उपाबंध-I हिमाचल पथ परिवहन निगम कीे मंजली गाड़ियों/बसों के अन्तर्राज्यीय प्रचालन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदान किए गए एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने वाले मार्गों और अनुज्ञापत्रों की संख्या के ब्यौरे :--

क्र. स . ं सेवा मार्गों के नाम दूरी फेरे परमिटों की संख्या उत्तर प्रदेश में किलोमीटर
उप्र उत्तराखण्ड हरियाणा प ंजाब चण्ड़ीगढ़ दिल्ली हि0प्र0 क ुल
1. पठानकोट-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 180 525 2 2 90
2. पालमपुर-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 180 525 2 2 90
3. बैजनाथ-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 198 543 2 2 90
4. बैजनाथ-नोएडा वाया दिल्ली 12 0 189 143 21 45 185 595 2 2 24
5. चम्बा-हरिद्वार वाया ऊना, चण्डीगढ़, अम्बाला, सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 139 484 2 2 90
6. धर्मशाला-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 189 534 4 4 180
7. मण्डी-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 216 561 2 2 90
8. कोटली-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 230 575 2 2 90
9. मनाली-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 216 561 4 4 180
10. जंजैहली-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 230 575 2 2 90
11. नाहन-सहारनपुर 56 54 82 0 21 0 45 258 2 2 112
12. शिमला-टनकपुर वाया सहारनपुर 161 294 82 31 21 0 90 679 2 2 322
13. शिमला-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 31 21 0 90 323 8 8 360
14. रिकांगपिओ-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 31 21 0 322 555 2 2 90
15. रोहडू-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 31 21 0 310 543 2 2 90
16. हमीरपुर-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 113 458 4 4 180
17. ज्वालाजी--हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 95 440 2 2 90
18. दुलेेहर-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 40 385 2 2 90
19. नालागढ़-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 31 21 0 21 254 2 2 90
20. शाहपुर-ज्वालाजी-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 143 488 4 4 180
21. चामुण्डा-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 160 505 2 2 90
22. ब ैजनाथ-हरिद्वार वाया न री-सरकाघाट-चण्डीगढ़ े 45 54 82 143 21 0 198 543 2 2 90
23. शिमला-मेरठ वाया सहारनपुर 45 54 82 31 21 0 90 323 2 2 90
24. शिमला-ऋषिकेश वाया सहारनपुर 45 54 82 31 21 0 90 323 2 2 90
25. ट ैरिस-हरिद्वार वाया सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 120 465 2 2 90
26. क ेेलांग-हरिद्वार े वाया सहारनपुर 45 54 82 143 21 0 310 655 2 2 90
27. पांवटा-यमुुनानगर-सहारनपुर 20 0 40 0 21 0 40 121 4 4 80
कुल. . 70 70 3238
5723 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943

(राजेश कुमार सिंह) प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

(कमलेश कुमार पंत) प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।5724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 उपाबंध-II उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की मंजिली गाड़ियों/बसों के प्रचालन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान किए गए अनुज्ञापत्र और राज्य परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने वाले मार्गों और अनुज्ञापत्राें की संख्या के ब्यौरेः--

. सं. स ेवा मार्गों के नाम दूरी एकल फेरे परमिटों की संख्या हिमाचल प्रदेश में कुल कि0 मी0
हिमाचल पंजाब हरियाणा चण्डीगढ़ दिल्ली उत्तरांचल उत्तर प्रदेश क ुल दूरी
1. पीलीभीत-बरेली-मुरादाबाद- न रपुर-बिजनौर-मुजफ्‌फर ू नगर-सहारनपुर-अम्बाला- शिमला 90 31 103 21 0 0 394 639 2 3 180
2. रूपईडीया-हरिद्वार-सहारनपुर- शिमला 90 31 103 21 0 97 584 926 8 16 720
3. पीलीभीत-हरिद्वार-सहारनपुर- चण्डीगढ़-रोपड़-आनन्दपुर साहिब-नंगल-ऊना 12 143 82 21 0 97 320 675 4 6 48
4. सहारनपुर-हरिद्वार-चण्डीगढ़- शिमला 90 31 103 21 0 54 49 348 2 2 180
5. सहारनपुर-चण्डीगढ-शिमला 90 31 103 21 0 0 49 294 2 2 180
6. नेाएडा-दिल्ली-शिमला 90 31 189 21 45 0 12 388 4 4 360
7. म ुरादाबाद-शिमला वाया न रपुर, ू बिजनौर, सहारनपुर, चण्डीगढ़ 90 31 103 21 0 0 250 495 2 2 180
8. मेरठ-सहारनपुर-चण्डीगढ़-शिमला 90 31 103 21 0 0 147 392 2 2 180
9. सहारनपुर-हरिद्वार-चण्डीगढ़- रोपड़-ऊना-नादौन-ज्वाला जी-कांगड़ा-पालमपुर- बैजनाथ 162 143 82 21 0 54 49 511 2 3 324
10. सहारनपुर-देहरादून-चण्डीगढ़- ऊना-अम्ब-चिंतपूरनी- रानीताल-कांगड़ा-धर्मशाला 147 143 82 21 0 6 49 448 2 3 294
11. पीलीभीत-हरिद्वार-देहरादून-पांवटा 1 0 0 0 0 166 271 438 2 2 2
12. म रठ-अम्बाला-चण्डीगढ़-रोपड़- े आनन्दपुर साहिब-नंगल-ऊना- अम्ब-चिंतपूरनी-देहरा-ज्वालाजी- रानीताल-धर्मशाला 151 143 82 21 0 0 147 544 2 3 302
13. मेरठ-सहारनपुर-अम्बाला- जालंधर-पठानकोट-कटरा 13 311 82 0 0 0 147 553 2 3 26
14. सहारनपुर-चण्डीगढ़-पिंजौर- नालागढ़-स्वारघाट-बिलासपुर - हमीरपुर 179 44 82 21 0 0 23 349 2 2 358
15. दिल्ली-शामली-सहारनपुर- ब े हट-पांवटा 1 0 0 0 11 10 226 248 2 2 2
16. मथुरा-शिमला वाया अलीगढ़, म े रठ, सहारनपुर, चण्डीगढ़ 90 31 103 21 0 0 355 600 2 3 180
17. अलीगढ़-दिल्ली-जम्मू-कटरा 13 311 189 0 45 0 138 696 2 3 26
18. नोएडा-दिल्ली-जम्मू-कटरा 13 311 189 0 45 0 12 570 2 3 26
19. सहारनपुर-हरिद्वार-जम्मू- कटरा 13 311 82 0 0 54 49 509 2 3 26
कुल. . 48 67 3594

(राजेश कुमार सिंह) प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

(कमलेश कुमार पंत) प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।5725 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943

[Authoritative English text of this Department Notification No.Tpt-F(6)-2/2004 Dated

25-11-2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 25th November, 2021

No. TPT-F (6)-2/2004.—Whereas a reciprocal Transport Agreement between the State of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh had been entered on 07-01-2019 as per the provision of sub-section (5) of the section 88 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) for operating services as per the terms and conditions of this Agreement into the territory of each other State;

And whereas, as per the requirement of sub-section (5) of section 88 of the Motor Vehicle Act, 1988, a notification was issued to invite objection(s)/suggestion(s) from the persons likely to be affected, vide notification of even number dated 04-03-2020 within a period of 30 days from the date of publication of the notification in Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh, which was published in Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh on 07-03-2020;

And whereas, no objections/suggestions have been received within the above stipulated period and final reciprocal agreement has been signed between the State of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh on 1st of April, 2021.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to publish the final Reciprocal Transport Agreement between the State of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh as signed on 1-4-2021 in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh with the directions to State Transport Authority and Regional Transport Authorities in Himachal Pradesh to give effect to the provisions of this Agreement.

By order,

J. C. SHARMA, IAS Additional Chief Secretary (Transport).

__________

AGREEMENT

(RECIPROCAL TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF UTTAR PRADESH AND HIMACHAL PRADESH)

This Agreement is made on 1st day of April, 2021 between the Governor of Uttar Pradesh through Principal Secretary (Transport), Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as "the Government of "Uttar Pradesh", which expression shall include his successors in office) of the one part and the Governor of Himachal Pradesh through Principal Secretary (Transport), Government of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as "the Government of Himachal Pradesh", which expression shall include its successors in office) of the second part.

5726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943

WHEREAS, it is expedient in view of the contiguity of the States of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh and rapid economic development of the country, to encourage the interstate transport of the passengers and goods between the States of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh and to regulate, co-ordinate and control their operations, it is necessary to make a Reciprocal Agreement between the two States,

AND WHEREAS, it is necessary in the interest of the public in general to enter into a fresh Reciprocal Agreement, in super-session of all previous agreements on the subject, between the State of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh on the terms and conditions hereinafter appearing.

IT IS NOW MUTUALLY AGREED BY AND BETWEEN THE ABOVE PARTIES AS FOLLOWS

1. That this Reciprocal Agreement shall come into force from the date of publication of this agreement in Official Gazette and shall be valid up for next 20 years or till such time as a new agreement between the parties hereto whichever is earlier and this Agreement is reviewed or rescinded for reasons to be given in writing by either party on six months prior notice.

2. GOODS CARRIAGES:

(i) Permits issued under Section 79 of the Motor Vehicles Act, 1988

Permits for goods carriages issued by each State shall be countersigned by the Regional/State Transport Authority of the other State on the recommendation of the State Transport Authority concerned for the whole of the other State. The counter-signature shall be subject to the following conditions:-

(a) Goods carriage permit shall be subject to such conditions as specified in Section 79 of the Act and under the State Motor Vehicles Rules in force in the State concerned as the transport authority concerned may deem fit to impose.

(b) That the vehicle covered by the counter-signature shall not be used for picking up and setting down the goods at any two points within the territory of the Reciprocating State i.e. such vehicles shall be prohibited from carrying on transport business exclusively within the territory of the Reciprocating State.

(c) That the vehicles covered by the counter-signature will have to abide by any reasonable restriction imposed by the Reciprocating States from time to time, within the framework of Act & Rules and directions of Courts issued from time to time.

(ii) Temporary Permits issued under Section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988

Temporary Permits valid for a period not exceeding thirty days at a time may be issued by the Transport Authority of either State with an understanding that a concurrence exists between Transport authorities of the States of Uttar Pradesh and Himachal Pradesh to issue the permits without counter-signature and without restriction on their number. The vehicles covered by these permits shall not pick up and set down5727 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 goods between any two points within the territory of the other State. There will be no restriction on the number of the trips that may be performed by the vehicles during the validity of the permit.

3. CONTRACT CARRIAGES

(a) Permits issued under Section 74 of Motor Vehicles Act, 1988

No inter state contract carriage permit other than temporary permit or special permit shall be granted and/or countersigned under section 88 of the Act by both the States.

(b) Temporary Permits issued under Section 87 of the Motor Vehicles

Act, 1988

Temporary permits may be issued strictly under clause (c) of sub-section (1) of Section 87 of the Act by the State/Regional Transport Authority, Himachal Pradesh and State/ Regional Transport Authority, Uttar Pradesh, as the case may be, with an understanding that a concurrence exists between Transport Authorities of the Reciprocating States to issue such permits without counter-signature and without restriction of their number. Such permits shall be subject to following conditions:—

(i) The vehicle shall be hired by a single party and shall be used for a single return trip only.

(ii) The validity of the permit shall not exceed 15 (fifteen) days at a time.

(iii) Such temporary permits shall clearly specify the date of the outward journey and the date of the return journey. In case a party engaging in a contract carriage on a temporary permit wishes to change the date of the return journey subsequent to the grant of the permit, it shall obtain permission, in writing, to that effect from the Transport Authority within whose jurisdiction the contract carriage happens to be at that time, on payment of usual fees and taxes of the State concerned.

(c) Special Temporary Permits issued under Section 88(8) of the Motor

Vehicles Act, 1988

These permits may be issued by the Transport Authority of each State without prior concurrence of the Transport Authority of the other State, according to the need of the tourist. The permit shall contain the detailed programme of the tour, showing the dates of onward and return journeys alongwith the order in which the various places shall be visited and indication of the appropriate date of the arrival and the departure from each such place. The permit shall also contain list of passengers travelling in the vehicle.

4. STAGE CARRIAGE PERMIT UNDER SECTION 72 OF THE MOTOR

VEHICLE ACT, 1988:

(i) Reciprocal Agreement with regard to operations of stage carriage on Interstate routes between Government of Himachal Pradesh and Government of Uttar Pradesh shall be as per Annexure-I & Annexure-II. These routes shall be operated by buses owned by Himachal Road Transport5728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 Corporation (HRTC) and Uttar Pradesh State Road Transport Corporation (UPSRTC). Passenger fare shall be charged according to the rates fixed by the respective States for the portion lying in the State.

(ii) The route mentioned in Annexure-'I' and Annexure-'II' shall always mean the shortest direct routes connecting the two terminals lying in the two states through the places mentioned therein. Any discrepancy discovered later in the name or length of routes shown in the said Annexure shall promptly be corrected through correspondence between the State Transport Authorities of the Reciprocating State and shall not be treated as any modification of the Agreement.

(iii) The time-table for the routes mentioned in Annexure-'I' & Annexure-'II' shall be fixed by the permit issuing authorities of the two states in consultation with concerned State Transport Undertakings of the respective States and others, if any.

(iv) The stage carriage permits of both the States falling under Reciprocal Agreement shall be counter-signed on the single point taxation basis that means every such permit holder will have to pay only Passenger Tax/Additional Tax/Special Road Tax etc. (by whatever name it is imposed).

(v) If for any reason, it has not been possible to decide an application for the renewal of the permit before its expiry, the home State may issue temporary permits under Section 87(1) (d) of the Act for a period up to four months under intimation to the Reciprocating State and such temporary permits, subject to proviso set out below, shall require counter-signature of the Reciprocating State and the Motor Vehicle will be authorized to operate on single point taxation basis :

Provided, that the application for renewal of permits has been submitted to the concerned authority within the time allowed for submission of renewal applications under section 81(2) of the Act.

(vi) Except otherwise provided under the Act no private bus under any scheme hired by either State Transport Undertakings shall be allowed to operate on an Interstate route mentioned in Annexure—'I' and 'II'

(vii) The Secretary/Principal Secretary of the Reciprocating States may, after completing necessary legal requirement, provide for operation on new routes and increase the trips on existing routes and such action taken by them shall be deemed to be part of this Agreement.

5. GENERAL PROVISIONS FOR TEMPORARY PERMITS

(i) Separate list of different type of temporary permits (Goods Carriage and/or Contract Carriage) issued in each month shall be submitted to the Transport Commissioner of each State by the other State.

(ii) All temporary permits shall be on double point taxation, wherever applicable, that means every such permit holder will have to pay both the taxes i.e. Road Tax and Passenger Tax/Additional Tax/ Special Road Tax (by whatever name it is imposed)5729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 (iii) Representatives of the Reciprocating States may meet annually to review the implementation of the Reciprocal Agreement and to remove difficulties, if any.

6. TAXATION:

(i) The taxes of the reciprocating State in respect of different types of vehicle operating on various class of permits will be payable as per provisions of Taxation Act and Rules of the respective State.

(ii) However, all types of motor vehicles other than those used for commercial purposes exclusively owned by and used for the purposes of Government of one State shall be exempted from payment of all the taxes leviable in the reciprocating State.

7. MODE OF PAYMENT OF TAXES:

(i) The permit issuing authority shall ensure that all taxes of the reciprocating State are paid in advance either by e-payment or Demand Drafts drawn on any Nationalised Bank of India. Reciprocating State shall require recovery of its taxes at Tax Collection Centres or border touching office of RTO/ARTO or mobile enforcement squad of the Transport Department which is nearest from the border before commencing the further journey.

In case advance payment of taxes either by e-payment or Demand Draft the details of e-payment or the number, date and amount of each Demand Draft through which taxes of the other State has been remitted shall be clearly endorsed on the face of the permits and same be sent to the Transport Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow or the Transport Commissioner, Himanchal Pradesh, Shimla as the case may be.

In case where advance payment has not been made through e-payment, the Transport Authority of each State granting such permit shall direct the owner/driver to pay the taxes at the Tax Collection Centres or border touching office of RTO/ARTO or mobile enforcement squad of the Transport Department of concerned State which is nearest from the border before commencing the further journey.

(ii) Copies of all temporary permits and special permits together with details of e-payment or Demand Drafts drawn on any Nationalised Bank of India and other relevant information shall immediately be sent to the Transport Commissioner, Uttar Pradesh Lucknow and/or the Transport Commissioner, Himanchal Pradesh, Shimla as the case may be, along with details of e- payment or Demand Drafts at monthly intervals.

8. COUNTER SIGNATURE :

Permits issued within the terms of Reciprocal Agreement by a State should normally be disposed of/countersigned immediately on presentation before the State/Regional Transport Authority on the recommendations of the Secretary, State/Regional Transport Authority of the concerned States subject to payment of counter signature fee and other taxes due to the respective State.

5730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943

IN WITNESS WHEREOF the Parties here to have signed this Agreement on day and year first above written, in the presence of following witnesses:—

For and on behalf of the Governor of Uttar Pradesh (RAJESH KUMAR SINGH) Principal Secretary Transport Department, Government of Uttar Pradesh For and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh (KAMLESH KUMAR PANT) Principal Secretary, Transport Department, Government of Himachal Pradesh
Witnesses (BHIM SEN SINGH) Secretary, State Transport Authority, Uttar Pradesh Witnesses (GHANSHYAM CHAND) Secretary, State Transport Authority Himachal Pradesh

ANNEXURE-I Detail of Routes and Number of Permits thereof to be granted by the State Transport Authority Himachal Pradesh and to be Counter singed by the STA, UP for interstate operation of stage carriage buses of Himachal Road Transport Corporation

Sl. No. Name of Service Routes Distance Trips No. of Permits Total kms in Up
UP UTTRA- KHAND HAR- YANA PUNJAB CHD DELHI HP TOTAL
1. Pathankot-Haridwar via Saharanpur 45 54 82 143 21 0 180 525 2 2 90
2. Palampur-Haridwar via Saharanpur 45 54 82 143 21 0 180 525 2 2 90
3. Baijnath-Haridwar via Saharanpur 45 54 82 143 21 0 198 543 2 2 90
4. Baijnath-Noida via Delhi 12 0 189 143 21 45 185 595 2 2 24
5 . Chamba Haridwar via Una, Chandigarh, Ambala, Shaharanpur 45 54 82 143 21 0 139 484 2 2 90
6 . Dharamshala- Haridwar via Saharanpur 45 54 82 143 21 0 189 534 4 4 180
7. Mandi-Haridwar via Saharnpur 45 54 82 143 21 0 216 561 2 2 90
8. Kotli-Haridwar via Saharanpur 45 54 82 143 21 0 230 575 2 2 90
9. Manali-Haridwar Via Saharanpur 45 54 82 143 21 0 216 561 4 4 180
10. Janjheli-Haridwar via Saharanpur 45 54 82 143 21 0 230 575 2 2 90
11. Nahan-Saharanpur 56 54 82 0 21 0 45 258 2 2 112
12. Shimla –Tanakpur via Saharanpur 161 294 82 31 21 0 90 679 2 2 322
13. Shimla-Haridwar via Saharanpur 45 54 82 31 21 0 90 323 8 8 360
14. Rekong Peo-Haridwar via Saharanpur 45 54 82 31 21 0 322 555 2 2 90
15. Rohroo-Haridwar via Saharanpur 45 54 82 31 21 0 310 543 2 2 90
16. Hamirpur-Haridwar via Saharanpur 45 54 82 143 21 0 113 458 4 4 180
17. Jawalajee – Haridawar via Saharanpur 45 54 82 143 21 0 95 440 2 2 90
18. Dulehar-Haridwar via Saharanpur 45 54 82 143 21 0 40 385 2 2 90
19. Nalagarh-Haridwar via Shaharanpur 45 54 82 31 21 0 21 254 2 2 90
20. Sahahpur-Jawalajee– Haridawar via Saharanpur 45 54 82 143 21 0 143 488 4 4 180
21. Chamunda–Haridwar via Saharanpur 45 54 82 143 21 0 160 505 2 2 90
22. Baijnath-Haridwar via Neri- Sarkaghat, Chandigarh 45 54 82 143 21 0 198 543 2 2 90
23. Shimla-Meerut via Saharanpur 45 54 82 31 21 0 90 323 2 2 90
24. Shimla-Rishikesh via Saharanpur 45 54 82 31 21 0 90 323 2 2 90
25. Terace- Haridwar via Saharanpur 45 54 82 143 21 0 120 465 2 2 90
26. Keylong - Haridwar via Saharanpur 45 54 82 143 21 0 310 655 2 2 90
27. Paonta-Yamunanagar- Sahahranpur 20 0 40 0 21 0 40 121 4 4 80
Total. . 70 70 3238
5731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943

(RAJESH KUMAR SINGH) (KAMLESH KUMAR PANT) Principal Secretary Principal Secretary Transport Department, Transport Department, Government of Uttar Pradesh. Government of Himachal Pradesh.

__________

ANNEXURE-II Details of routes and number of permits thereof to be granted by the State Transport Authority Uttar Pradesh and to be countersigned by the S.T.A., H.P. for Interstate Operation of Stage Carriage buses of U.P. State Road Transport Corporation

Sl. No. Name of Service Routes Distance Trips No. of Permiits Total kms in Up
Himachal Punjab Haryana Chandi- garh Delhi Uttranchal U.P. Total Distance
1. Pilibheet Bareily Muradabad- Nurpur-Bijnaour- Muzafarnagar- Saharanpur- Ambala-Shimla 90 31 103 21 0 0 394 639 2 3 180
2. Rupediah-Haridwar- Saharanpur-Shimla 90 31 103 21 0 97 584 926 8 16 720
3. Pilibheet-Haridwar- Saharanpur- Chandigarh-Ropar- Anandpur Sahib- Nangal-Una 12 143 82 21 0 97 320 675 4 6 48
4. Saharanpur- Haridwar- Chandigarh-Shimla 90 31 103 21 0 54 49 348 2 2 180
5. Saharanpur- Chandigarh-Shimla 90 31 103 21 0 0 49 294 2 2 180
6. Noida-Delhi-Shimla 90 31 189 21 45 0 12 388 4 4 360
7. Muradabad-Shimla via Nurpur- Bijnaour- Saharanpur- Chandigarh 90 31 103 21 0 0 250 495 2 2 180
8. Meerut- Saharanpur- Chandigarh- Shimla 90 31 103 21 0 0 147 392 2 2 180
9. Saharanpur- Haridwar- Chandigarh- Ropar- Una- Nadaun- Jawalaji-Kangra- Palampur-Baijnath 162 143 82 21 0 54 49 511 2 3 324
10. Saharanpur- Dehradoon- Chandigarh-Una- Chintpurni- Umb- Ranital-Kangra- Dharamshala 147 143 82 21 0 6 49 448 2 3 294
11. Pilibheet-Haridwar- Dehradoon- Paonta 1 0 0 0 0 166 271 438 2 2 2
12. Meerut-Ambala- Chandigarh- Ropar-Anandpur Sahib-Nangal- Una-Umb- Chintpurni-Dehra- Jawalajee-Ranital- Dharamshala 151 143 82 21 0 0 147 544 2 3 302
13. Meerut- Saharanpur- Ambala- Jalandhar- Pathankot-Katra 13 311 82 0 0 0 147 553 2 3 26
14. Saharanpur- Chandigarh- Pinjore-Nalagarh- Swarghat- Bilaspur-Hamirpur 179 44 82 21 0 0 23 349 2 2 358
15. Delhi-Shamli- Saharanpur- Behat- Paonta 1 0 0 0 11 10 226 248 2 2 2
16. Mathura-Shimla via Aligarh- Meerut- Saharanpur- Chandigarh 90 31 103 21 0 0 355 600 2 3 180
17. Aligarh-Delhi- Jammu-Katra 13 311 189 0 45 0 138 696 2 3 26
18. Noida-Delhi- Jammu-Katra 13 311 189 0 45 0 12 570 2 3 26
19. Saharanpur- Haridwar-Jammu- Katra 13 311 82 0 0 54 49 509 2 3 26
Total. . 48 67 3594
5732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943

(RAJESH KUMAR SINGH) (KAMLESH KUMAR PANT) Principal Secretary Principal Secretary Transport Department. Transport Department.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th November, 2021

No. HHC/GAZ/14-332/2013.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 09 days earned leave w.e.f. 02-12-2021 to 10-12-2021 in favour of Sh. Vishal Kaundal, Civil Judge-cum- JMFC, Chamba, H.P.

5733 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943

Certified that Sh. Vishal Kaundal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vishal Kaundal would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC, Chamba, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th November, 2021

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC (II), Rohru, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Sr. Civil Judge-cum-ACJM (I), Rohru, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court with immediate effect till the joining of Ms. Manisha Goyal, Sr. Civil Judge-cum-ACJM (I), Rohru, District Shimla, H.P.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171 001

CORRIGENDUM

Shimla, the 26th November, 2021

No. HHC/Admn.16(7)74-XV.— The words "Acting Chief Justice" appeared in the first line of this Registry Notification No. HHC/Admn. 16(7)74-XV-28399-406 dated 23rd November, 2021, may be read as "Chief Justice".

By order, Sd/- Registrar General.

5734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171 001

CORRIGENDUM

Shimla, the 26th November, 2021

No. HHC/Admn.16 (21)75-V.—The words "Acting Chief Justice" appeared in the first line of this Registry Notification No. HHC/Admn.16(21)75-V-28462-70 dated 23rd November, 2021, may be read as "Chief Justice".

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd November, 2021

No. HHC/Admn.16 (21)75-V.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Sh. Manoj Sharma Advocate (HIM/418/2018) as Oath Commissioners for the High Court of Himachal Pradesh, Shimla with immediate effect for a period of two years for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd November, 2021

No. HHC/Admn.16(7)74-XV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Smt. Kimi Kamal (HIM/142/2011), Advocate, as Oath Commissioner at Jawali, Distt. Kangra, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

5735 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th November, 2021

No. HHC/Admn.16 (22)75-V.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Ajay Kumar, Advocate (HIM/377/2018), as Oath Commissioner at Paonta Sahib, H.P. for a period of two years with effect from 25-11-2021, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा किस्म : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती कुशला देवी पुत्री श्री मातवर सिंह, निवासी महाल मंझोटी, डाकघर मंझोटी, उप-तहसील . .प्रार्थिया। चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. .प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कुशला देवी पुत्री श्री मातवर सिंह, निवासी महाल मंझोटी, डाकघर मंझोटी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 12-04-1976 को महाल मंझोटी, डाकघर मंझोटी, ग्राम पंचायत मंझोटी में हुआ था। जो कि उस समय पंचायत के रिकार्ड में पंजी—त न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 16-11-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा किस्म : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्री रवि कुमार पुत्र श्री मातवर, निवासी महाल मंझोटी, डाकघर मंझोटी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला . .प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. .प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रवि कुमार पुत्र श्री मातवर, निवासी महाल मंझोटी, डाकघर मंझोटी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 31-12-1976 को महाल मंझोटी, डाकघर मंझोटी, ग्राम पंचायत मंझोटी में हुआ था। जो कि उस समय पंचायत के रिकार्ड में पंजी—त न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 16-11-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा किस्म : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती अनीता देवी पुत्री श्री मातवर सिंह, निवासी महाल मंझोटी, डाकघर मंझोटी, उप-तहसील . .प्रार्थिया। चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. .प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती अनीता देवी पुत्री श्री मातवर सिंह, निवासी महाल मंझोटी, डाकघर मंझोटी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका5737 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 जन्म दिनांक 23-08-1979 को महाल मंझोटी, डाकघर मंझोटी, ग्राम पंचायत मंझोटी में हुआ था। जो कि उस समय पंचायत के रिकार्ड में पंजी—त न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 16-11-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा किस्म : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती रजनी देवी पुत्री श्री मातवर सिंह, निवासी महाल मंझोटी, डाकघर मंझोटी, उप-तहसील . .प्रार्थिया। चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. .प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रजनी देवी पुत्री श्री मातवर सिंह, निवासी महाल मंझोटी, डाकघर मंझोटी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-10-1969 को महाल मंझोटी, डाकघर मंझोटी, ग्राम पंचायत मंझोटी में हुआ था। जो कि उस समय पंचायत के रिकार्ड में पंजी—त न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 16-11-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5738 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा किस्म : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती चंपा देवी पुत्री श्री मातवर सिंह, निवासी महाल मंझोटी, डाकघर मंझोटी, उप-तहसील चढ़ियार, . .प्रार्थिया। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. .प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती चंपा देवी पुत्री श्री मातवर सिंह, निवासी महाल मंझोटी, डाकघर मंझोटी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 21-04-1972 को महाल मंझोटी, डाकघर मंझोटी, ग्राम पंचायत मंझोटी में हुआ था। जो कि उस समय पंचायत के रिकार्ड में पंजी—त न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 16-11-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 28-12-2021 केस नं0 : 5/NT/2021

श्री जीत राम पुत्र गरीबू, निवासी महाल अम्बाड़ा, डा0 खुण्डियां, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री जीत राम पुत्र गरीबू, निवासी महाल अम्बाड़ा, डा0 खुण्डियां, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृा अम्बाड़ा के राजस्व महाल अम्बाड़ा के अभिलेख में गलती से जीतू पुत्र गरीबू दर्ज हो गया है जबकि परिवार रजिस्टर, बच्चों के दस्तावेजों व अन्य कागजातों में उसका नाम जीत राम पुत्र गरीबू दर्ज है, जो कि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना5739 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महालात के राजस्व अभिलेख में उसका नाम जीतू उपनाम जीत राम दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2021 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी श्री जीत राम पुत्र श्री गरीबू निवासी महाल अम्बाड़ा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) का नाम राजस्व महाल अम्बाड़ा के अभिलेख में जीतू उपनाम जीत राम पुत्र गरीबू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समार्हता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 1216/ई0एम0/2021 तारीख पेशी : 16-11-2021

जोगिन्द्र सिंह व अन्य

बनाम

आम जनता

प्रार्थीगण श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र बिहारी लाल, गांव व डाकघर संजवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) और गीता पत्नी श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र बिहारी लाल गांव व डाकघर संजवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 21-07-2021 को हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुई है, लेकिन अज्ञानतावश अपनी शादी को ग्राम पंचायत भोग्रवा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के अभिलेख में पंजी—त न करवाया जा सका है और प्रार्थीगण अपनी शादी को पंजी—त करना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त शादी को पंजी—त करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 14-12-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में शादी को पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-, ्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 23-12-2021 श्री राकेश कुमार सूद पुत्र श्री कपूर सिंह, निवासी गांव व डाकघर उस्तेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र श्री कपूर सिंह का नाम दुरुस्ती करके राजेश कुमार पुत्र श्री कपूर सिंह के बजाए राकेश कुमार पुत्र श्री कपूर सिंह दर्ज करने बारे।

श्री राकेश कुमार सूद पुत्र श्री कपूर सिंह, निवासी गांव व डाकघर उस्तेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी महाल उस्तेहड, तह0 बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार पुत्र कपूर सिंह दर्ज है, जबकि प्रार्थी का असल नाम राकेश कुमार पुत्र श्री कपूर सिंह है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके राकेश कुमार पुत्र श्री कपूर सिंह किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-12-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा नं0 : 08/2021

तारीख पेशी : 06-01-2022 श्री मुन्शी राम पुत्र श्री भगत राम, वासी गांव मूण्ढी, डाकघर मूण्ढी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना- पत्र।5741 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 श्री मुन्शी राम पुत्र श्री भगत राम, वासी गांव मूण्ढी, डाकघर मूण्ढी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसके पिता श्री भगत राम पुत्र श्री पालु राम का देहांत दिनांक 06-11-1978 को गांव मूण्ढी, डाकघर मूण्ढी, त0 थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत थुरल मूण्ढी को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत श्री भगत राम पुत्र श्री पालु राम की मृत्यु तिथि 06-11-1978 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-01-2022 को हाजिर अदालत हो अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त भगत राम पुत्र श्री पालु राम की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत थुरल मूण्ढी को पारित कर दिया जाएगा।

ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-11-2021 को जारी हुआ। मोहर।

जगदीश चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कुलतार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : /2021

तारीख पेशी : 28-12-2021 1. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री प्यार चन्द, 2. श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री रघु, वासी महाल मूण्ढी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थीगण।

बनाम

1. श्री कैलाश चन्द राणा पुत्र श्री कल्याण चन्द आदि वासी महाल थुरल खास, मौजा व तहसील . . प्रतिवादीगण। थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0

नोटिस बनाम.--1. श्री कैलाश चन्द, अशोक कुमार, मुकेश राणा पुत्र श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री व श्रीमती रूपा देवी पत्नी स्व0 श्री कल्याण चन्द, 2. श्री किशोरी लाल, रमेश चन्द पुत्र नानकु, 3. सुनील कुमार, अनील कुमार पुत्र श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 धर्म चन्द, 4. श्री अजय सिंह, अजाइव सिंह पुत्र श्रीमती हरि —ष्णा देवी पत्नी स्व0 श्री जापान सिंह, 5. प्रभी पुत्री श्री रिडू, 6. श्रवण सिंह पुत्र फुलियां, 7. श्री संसार चन्द पुत्र शिवु, 8. जसवंत सिंह, दिलभाग पुत्र श्रीमती कनभकतु पत्नी स्व0 श्री भिखा राम, 9. गोरू पुत्र निहाला, 10. श्री मस्तु पुत्र नवारतु, 11. श्री किशोरी लाल पुत्र मसदी, 12. श्री धनी राम, जुल्फी पुत्र श्रीमती विशना देवी पुत्री श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री परमा, 13. शंकर, भगत राम पुत्र श्री पोलु, 14. केहरू, विजय सिंह, जगत राम पुत्र श्री लोगुं 15. भगत राम पुत्र रमंजा देवी, कैलासा देवी पुत्रीयां श्री टिडु 16. श्री विसन सिंह पुत्र, श्रीमती वीना कुमारी, राज कुमारी पुत्रियां आत्मा राम, 17. श्री सम्भु राम पुत्र रघु, श्री रत्न चन्द पुत्र श्री रोडू, 18. श्री मदन लाल पुत्र नन्द लाल, 19. श्रीमती प्रभी देवी पत्नी स्व0 श्री वरनु, 20. श्री रगीलु उपनाम रमेश चन्द पुत्र श्री सुन्दर, 21. श्री युवराज, परवाल राज, संजय कुमार पुत्र श्रीमती पवना देवी, भजना देवी पुत्रियां श्रीमती सलोचना देवी पत्नी स्व0 श्री रगीलु वासी महाल थुरल खास, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

. . प्रतिवादीगण। 5742 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 विषय.--हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-84, खतौनी नं0-98, ता 110, खसरा किाा-36, रकबा तादादी 0-59-36 है0 वाक्या महाल थुरल खास, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रतिवादीगण श्री रमेश चन्द पुत्र श्री प्यार चन्द, 2. श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री रघु, वासी महाल मूण्ढी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में खाता नं0 84 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2021 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30-10-2021 को जारी हुआ। मोहर।

कुलतार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कुलतार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : 28/2021

तारीख पेशी : 28-12-2021

. . प्रार्थीगण। 1. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री प्यार चन्द, 2. श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री रघु, वासी महाल मूण्ढी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. श्री वरूण सिंह पुत्र श्री फलियां आदि वासी महाल थुरल खास, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा हि0प्र0

नोटिस बनाम.--1. श्री बरुण सिंह पुत्र फुलिया, 2. श्री संसार चन्द पुत्र शिवु, 3. जसवंत सिंह, दिलवर सिंह पुत्र श्रीमती कनभकतु पत्नी स्व0 श्री भिखा राम 4. गोरू पुत्र निहाला, 5. श्री मस्तु पुत्र नवारतु, 6. श्री धनी राम, जुल्फी पुत्र श्रीमती विशना देवी पुत्री श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री परमा, 7 शंकर, भगत राम पुत्र पोलु, 8. केहरू, विजय सिंह, जगत राम पुत्र श्री लोंगु, 9. भगत राम पुत्र रमंजा देवी, कैलांसा देवी, श्रीमती प्रभी देवी पुत्रियां वटोली देवी पत्नी स्वर्गीय श्री टिडु 9. श्री विसन सिंह पुत्र श्रीमती वीना कुमारी, राज कुमारी पुत्रीयां आत्मा राम 9. पुरखु राम उपनाम रोशन लाल, श्री आत्मा राम, श्री सम्भु राम पुत्र रघु, राजेन्द्र प्रशाद, हंश राज, सुरेन्द्र उपनाम वलराज पुत्र प्रसिन्दा राम, सुरेश कुमार, चमन लाल, सुनील कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह, मनीराम पुत्र महताव सिंह, श्री रत्न चन्द पुत्र श्री रोडू, 18. श्री मदन लाल पुत्र नन्द लाल, 19. श्री आचल सिंह पुत्र अन्त राम श्रीमती प्रभी देवी पत्नी स्व0 श्री वरनु, 20. श्री रगीलु उपनाम रमेश चन्द पुत्र श्री सुन्दर, 21. श्री युवराज, परवाल राज, संजय कुमार पुत्र श्रीमती पवना देवी, भजना देवी पुत्रियां श्रीमती सलोचनां देवी पत्नी स्व0 श्री रगीलु वासी महाल थुरल खास मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0

. . प्रतिवादीगण।5743 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 विषय.--हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-82, खतौनी नं0-92 ता 94, खसरा किाा-6, रकबा तादादी 0-48-62 है0 वाक्या महाल थुरल खास मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रतिवादीगण श्री रमेश चन्द पुत्र श्री प्यार चन्द, 2. श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री रघु, वासी महाल मूण्ढी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में खाता नं0 82 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिस में उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार/राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2021 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30-10-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- (कुलतार सिंह), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कुलतार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : 29/2021

तारीख पेशी : 28-12-2021 1. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री प्यार चन्द, 2. श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री रघु, वासी महाल मूण्ढी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थीगण।

बनाम

1. श्री कैलाश चन्द राणा पुत्र श्री कल्याण चन्द आदि वासी महाल थुरल खास, मौजा व तहसील . . प्रतिवादीगण। थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0

नोटिस बनाम.--1. श्री कैलाश चन्द, अशोक कुमार, मुकेश राणा पुत्र श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री व श्रीमती रूपा देवी पत्नी स्व0 श्री कल्याण चन्द, 2. श्री किशोरी लाल, रमेश चन्द पुत्र नानकु, 3. सुनील कुमार, अनील कुमार पुत्र श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 धर्म चन्द, 4. श्री अजय सिंह, अजाइव सिंह पुत्र श्रीमती हरि —ष्णा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री जापान सिंह, 5. प्रभी पुत्री श्री रिडू, 6. श्रवण सिंह पुत्र फुलियां, 7. श्री संसार चन्द पुत्र शिवु, 8. जसवंत सिंह, दिलभाग पुत्र श्रीमती कनभकतु पत्नी स्व0 श्री भिखा राम, 9. गोरू पुत्र निहाला, 10. श्री मस्तु पुत्र नवारतु, 11. श्री किशोरी लाल पुत्र मसदी, 12. श्री धनी राम, जुल्फी पुत्र श्रीमती विशना देवी पुत्री श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री परमा, 13. शंकर, भगत राम पुत्र श्री पोलु, 14. केहरू, विजय सिंह, जगत राम पुत्र श्री लोगुं 15. भगत राम पुत्र रमंजा देवी, कैलासा दवी पुत्रीयां श्री टिडु 16. श्री विसन सिंह पुत्र, श्रीमती वीना कुमारी, राज कुमारी पुत्रियां आत्मा राम, 17. श्री सम्भु राम पुत्र रघु, श्री रत्न चन्द पुत्र श्री रोडू, 18. श्री मदन लाल पुत्र नन्द लाल, 19. श्रीमती प्रभी देवी पत्नी स्व0 श्री वरनु, 20. श्री रगीलु उपनाम रमेश चन्द पुत्र श्री सुन्दर, 21. श्री युवराज, परवाल राज, संजय कुमार पुत्र श्रीमती पवना देवी, भजना देवी पुत्रियां श्रीमती सलोचनां देवी पत्नी स्व0 श्री रगीलु, 22. श्री जसवंत सिंह, दिलवर सिंह पुत्र श्री भीखा वासी महाल थुरल खास . . प्रतिवादीगण। मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0 5744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 विषय.--हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-83, खतौनी नं0-95, ता 97, खसरा किाा-5, रकबा तादादी 0-78-83 है0 वाक्या महाल थुरल खास, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रतिवादीगण श्री रमेश चन्द पुत्र श्री प्यार चन्द, 2. श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री रघु, वासी महाल मूण्ढी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में खाता नं0 83 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2021 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30-10-2021 को जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर।

(कुलतार सिंह), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कुलतार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : 31/2021

तारीख पेशी : 28-12-2021

. . प्रार्थीगण। 1. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री प्यार चन्द, 2. श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री रघु, वासी महाल मूण्ढी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. श्री कैलाश चन्द राणा पुत्र श्री कल्याण चन्द आदि वासी महाल थुरल खास, मौजा व तहसील . . प्रतिवादीगण। थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0

नोटिस बनाम.--1. श्रीमती प्रभी पुत्री रिडू, 2. श्री स्वर्ण सिंह पुत्र श्री फलियां, 3. श्री संसार चन्द पुत्र सितु, 4. श्री जसवंत सिंह, दिलवर सिंह पुत्र श्री भीखा, 5. श्री किशोरी लाल, मुर पुत्र निहाला, 6. श्री सन्तु पुत्र नवरात्रु वासी महाल ठाणा मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0 . . प्रतिवादीगण। विषय.--हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-139, खतौनी नं0-134, खसरा किाा-3, रकबा तादादी 0-39-32 है0 वाक्या महाल ठाणा, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रतिवादीगण श्री रमेश चन्द पुत्र श्री प्यार चन्द, 2. श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री रघु, वासी महाल मूण्ढी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में खाता नं0 139 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण5745 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2021 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30-10-2021 को जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर।

(कुलतार सिंह), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत डॉ0 आशीष शर्मा (हि0प्र0से0), विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. वलदेव सिंह आयु 38 वर्ष पुत्र विक्रम सिंह, निवासी गांव लाहड वनाडा, डा0 डई, तह0 धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

2. पूजा आयु 32 वर्ष पुत्री धर्मवीर शर्मा, निवासी डी-1/88बी0, नजदीक नशा मुक्ति केन्द्र, डा0 प्रताप बिहार, त0 किरारा सुलेमान नगर, नोर्थ वेस्ट दिल्ली-110086। . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 07-12-2021 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 01-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 28/NT/2021 तारीख दायरा : 23-09-2021 तारीख पेशी : 09-12-2021 शीर्षक.-श्री हेम राज पुत्र जती राम, निवासी महाल सूरी़, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।5746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उनका सही नाम हेम राज पुत्र जति राम है तथा उनके पिता का सही नाम जति राम पुत्र लैहणू है जबकि महाल हार ल्युंगनी के राजस्व अभिलेख में उनका नाम हीम राज पुत्र जातिया व महाल सूरी के राजस्व अभिलेख में उनके पिता का नाम जतिया पुत्र लैहणू दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः महाल हार ल्युंगणी के राजस्व अभिलेख में उनका व महाल हार ल्युंगणी के राजस्व अभिलेख में उनके पिता का नाम दुरुस्त किया जाये। अतः इस बारे सर्वसाधारण को राजपत्र इश्तहार व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नामों की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 09-12-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक व उनके पिता दोनों के नामों की नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 12/NT/2021 तारीख दायरा : 12-04-2021 तारीख पेशी : 09-12-2021 शीर्षक.-श्री करतार चन्द पुत्र प्रेम चन्द, निवासी थलेहड़ मौजा गगल़, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उनका सही नाम करतार चन्द पुत्र प्रेम चन्द तथा उनके पिता का सही नाम प्रेम चन्द पुत्र रामरथ है जबकि महाल थलेहड़ मौजा गगल, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख में उनका नाम करतार पुत्र प्रेमा व उनके पिता का नाम प्रेमा पुत्र रामरथ दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः उक्त महाल में उनका व उनके पिता का नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को राजपत्र इश्तहार व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नामों की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 09-12-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके5747 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक व उनके पिता दोनों के नामों की नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 24/NT/2021 तारीख दायरा : 29-07-2021 तारीख पेशी : 09-12-2021 शीर्षक.-श्री नरिन्दर कुमार पुत्र भगत राम, निवासी महाल पट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उनका सही नाम नरिन्दर कुमार पुत्र भगत राम है जबकि महाल पट के राजस्व अभिलेख में नरेश कुमार पुत्र भगत राम दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः उक्त महाल में उनका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को राजपत्र इश्तहार व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 09-12-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 25/NT/2021 तारीख दायरा : 02-08-2021 तारीख पेशी : 09-12-2021 शीर्षक.-श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र मिलखी राम, निवासी महाल देहरू मौजा काहनफट, तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)5748 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उनका सही नाम सुरिन्द्र कुमार पुत्र मिलखी राम है जबकि महाल देहरू मौजा काहनफट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख में मदन लाल पुत्र मिलखी राम, दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः उक्त महाल में उनका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को राजपत्र इश्तहार व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 09-12-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 26/NT/2021 तारीख दायरा : 14-09-2021 तारीख पेशी : 09-12-2021 शीर्षक.-श्री जैसी उपनाम संसार चन्द मडील पुत्र शालीग्राम, निवासी महाल बलौटी मौजा धीरा़, तहसील धीरा, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उनका सही नाम जैसी उपनाम संसार चन्द मडील पुत्र शालीग्राम है जबकि महाल बलौटी मौजा धीरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख में जैसी उपनाम संसार चन्द पुत्र शालीग्राम, दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः उक्त महाल में उनका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को राजपत्र इश्तहार व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 09-12-2021 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।5749 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 आज दिनांक 02-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत डॉ0 आशीष शर्मा (हि0प्र0से0), विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. राजेश कुमार आयु 25 वर्ष पुत्र अमरजीत सिंह, निवासी गांव व डा0 नौरा, तह0 धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

2. ज्योतिका वोरमान आयु 21 वर्ष पुत्री ज्योतिष वोरमान, निवासी मिशिंग गांव 3, शिलापत्थर ब्लॉक . . प्रार्थीगण। (पार्ट) धिमाजी, असम-787059।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 14-12-2021 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 02-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

महिन्द्र सिंह राणा, निवासी कुन्सल, डा0 ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

महिन्द्र सिंह, निवासी गांव कुन्सल, डा0 ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र रवी राणा का जन्म दिनांक 07-12-1985 को महाल कुन्सल में हुआ था । इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।5750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-12-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 29-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

कुलभूषण सुपुत्र श्री जे0 पी0 अवस्थी, निवासी खतरेहड़, डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

कुलभूषण सुपुत्र श्री जे0 पी0 अवस्थी, निवासी खतरेहड़, डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी भतीजी मोनिका की मृत्यु दिनांक 12-02-2012 को महाल खतरेहड़ में हुई थी। इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 29-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd December, 2021

No. HPERC-B(3)-1/2020-705-Vol-VII.— In exercise of powers conferred by clause (zk) of sub- section (2) of section 181, read with the sub-section (2) and (3) of Section 91 of the5751 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943 Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003), also read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Commission, after previous publication, hereby makes the following Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Service of Staff) (Third Amendment) Regulations, 2021, namely:—

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Service of Staff) (Third Amendment) Regulations, 2021.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Substitution in PART-II of the Schedule-II.—In the part-II of the schedule-II of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Service of Staff) Regulations, 2013, in the item at Serial number 9-A and serial number-11 under the heading minimum qualification and other eligibility conditions, following shall be substituted, namely:—

9-A Deputy Director (Law) By promotion from amongst the Law Officers, who possess Degree in Law from a recognized University with 8 years service experience, including service rendered in the regulatory sector including service on affairs of power adhoc basis on the post of Law Officer, if any.
11. Director (Technical Analysis) By promotion from amongst the Joint Directors/Deputy Directors who possess degree in Electrical/Mechanical Engineering or its equivalent from a recognised institution with 20 years service experience of Electrical/ Mechanical Engineering in the relevant discipline and out of the total 20 years, the 12 years experience shall include the service in the regulatory affairs of power sector including service on adhoc basis on the posts of Deputy Directors and above levels, if any.

By order of Commission Sd/- (CHHAVI NANTA), HPAS Secretary.

5752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2021/13 मार्गशीर्ष, 1943

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 04 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2021-12-04.161_gazette_2021-04_12_2021/. Archive identifier in.gazette.himachal.2021-12-04.161_gazette_2021-04_12_2021.