राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 08 दिसम्बर, 2021/17 मार्गशीर्ष, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्यालय उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
अधिसूचना
चम्बा, 9 अक्तूबर, 2021
संख्या पंच-चम्बा (निर्वाचन)/2021-9333.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 124 के अन्र्तगत प्रदत्त शक्तियों का 164—राजपत्र/2021-08-12-2021 (5833) 5834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 दिसम्बर, 2021/17 मार्गशीर्ष, 1943 प्रयोग करते हुए मैं, दुनी चन्द राणा (भा0प्र0से0), उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश पंचायत समिति पांगी में नव निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन जनसाधारण की जानकारी हेतु निम्न सारणी अनुसार प्रकाशित करता हूंः-
| क्रमांक | पद | नाम व पता |
| 1. | अध्यक्ष | श्रीमती आशा किरण पत्नी श्री राम लाल, गांव परमार, डाकघर कुमार, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। |
| 2. | उपाध्यक्ष | श्री वांग टशी पुत्र श्री सुजम उटप, गांव सुराल भटौरी, डाकघर सुराल, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। |
हस्ताक्षरित/-
दुनी चन्द राणा (भा0प्र0से0), उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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कार्यालय उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
अधिसूचना
चम्बा-176 310, 8 अक्तूबर, 2021
संख्याः पंच-चम्बा (निर्वाचन)/2021-8864.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम, 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, दुनी चन्द राणा (भा0प्र0से0), उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, विकास खण्ड पांगी, जिला चम्बा की ग्राम पंचायतों में दिनांक 29-09-2021 व 01-10-2021 को हुए सामान्य पंचायत चुनाव द्वारा निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्यों के नामों को सर्वसाधरण की जानकारी हेतु निम्न सारणी अनुसार प्रकाशित करता हूं :--
विकास खण्ड पांगी
पंचायत समिति सदस्य चुनाव 2021 में निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची
| क्र. सं. | पंचायत समिति का नाम व संख्या | निर्वाचित सदस्यों का नाम | पता |
| 1. | सुराल वार्ड संख्या 1 | श्री वांग टशी | पुत्र श्री सुनम उटफ, गांव सुराल ताई, डा0 सुराल, तहसील पांगी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। |
| 2. | धरवास वार्ड संख्या 2 | श्रीमती बबीता कुमारी | पत्नी श्री चैन लाल, गांव व डा0 धरवास, तहसील पांगी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। |
| 3. | लुज वार्ड संख्या 3 | श्री हंस राज | पुत्र श्री इन्द्र सिंह, गांव व डा0 लुज, तहसील पांगी, जिला चम्बा, (हि0प्र0)। |
| 4. | करयास वार्ड संख्या 4 | श्री किशन कुमार | पुत्र श्री राम सिंह, गांव झलवास, डा0 करयास, तहसील पांगी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। |
| 5. | करेल वार्ड संख्या 5 | श्रीमती तब्बू | पत्नी श्री मोहन लाल, गांव व डा0 पुन्टों, तहसील पांगी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। |
| 6. | किलाड़ वार्ड संख्या 6 | श्रीमती प्रेम देई | पत्नी श्री सुनी राम, गांव महालियत, डा0 किलाड़, तहसील पांगी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। |
| 7. | हुडान वार्ड संख्या 7 | श्री राकेश कुमार | पुत्र श्री हरि नाथ, गांव टकवास, डा0 किलाड़, तहसील पांगी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। |
| 8. | कोठी वार्ड संख्या 8 | श्री डेम चन्द | पुत्र श्री पूर्ण चन्द, गांव करयूणी, डा0 कोठी, तहसील पांगी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। |
| 9. | फिन्डरू वार्ड संख्या 9 | श्रीमती वीना कुमारी | पत्नी श्री चुनी लाल, गांव फिन्डपार, डा0 मिन्धल, तहसील पांगी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। |
| 10. कुमार वार्ड संख्या 10 | श्रीमती आशा कुमारी | पत्नी श्री राम लाल, गांव परमार, डा0 कुमार, तहसील पांगी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। | |
| 11. साच वार्ड संख्या 11 | श्री शान्ता कुमार | पुत्र श्री लाल चन्द, गांव घिसल, डा0 साच, तहसील पांगी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। | |
| 12. साहली वार्ड संख्या 12 | श्रीमती समित्रा कुमारी | पत्नी श्री जलम सिंह, गांव व डा0 साहली, तहसील पांगी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। | |
| 13. सेचू वार्ड संख्या 13 | श्री सतीश कुमार | पुत्र श्री प्रेम लाल, गांव लेउ, डा0 साहली, तहसील पांगी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। | |
| 14. | रेई वार्ड संख्या 14 | श्रीमती सन्ती | पत्नी श्री धर्म चन्द, गांव कोरेई, डा0 रेई, तहसील पांगी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। |
| 15. पुर्थी वार्ड संख्या 15 | श्रीमती अंजना कुमारी | पत्नी श्री इन्द्र कुमार, गांव अजोग, डा0 पुर्थी, तहसील पांगी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। |
हस्ताक्षरित/-
दुनी चन्द राणा, (भा0प्र0से0), उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)।
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 08 नवम्बर 2021
संख्या : पोसीएच-एचए (3)4/07-83064-83067.-क्योंकि विभाग में, जिला कांगड़ा के विकास खण्ड भवारना की ग्राम सभा "कलूण्ड" का नाम बदलकर "नगरी-कलूण्ड" करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा, के 5836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 दिसम्बर, 2021/17 मार्गशीर्ष, 1943 विकास खण्ड भवारना की ग्राम सभा "कलूण्ड" का नाम बदलकर "नगरी-कलूण्ड" करने हेतु प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला कांगड़ा के उपायुक्त को उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;
यदि ग्राम सभा "कलूण्ड" का नाम बदलकर "नगरी-कलूण्ड" करने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में संबन्धित ग्राम सभा सदस्याें को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझााव इस अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त कांगड़ा को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला कांगड़ा, विकास खण्ड भवारना, की ग्राम सभा "कलूण्ड" के नाम को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त कांगड़ा की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
सचिव (पंचायती राज)।
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REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 23rd November, 2021
No. Rev-B-A(3)7/2020-III.—In continuation of this Department's notification No. Rev-B- A (3)7/2020-II, dated 07-06-2018, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act, 2011, is pleased to notify the Service, Designated Officers, First Appellate Authority and stipulated time limits pertaining to Revenue Department, for the purpose of Act ibid as under:—
| Service | Designated Officer | Time limit | First appellate Authority |
| Distance Certificate for distance of property from the road. | Patwari Concerned | The Patwari shall issue the distance certificate within 7 days from the date of receipt of such application strictly on first come first serve basis, by scaling the distance of proposed property from the road in Revenue map (Momi/Latha) and shall also describe relevant class of the road. Where the road is not reflected on the existing revenue map, he shall visit the spot for the purpose. | Tehsildar/NaibTehsildar concerned |
By order, Sd/- (ONKAR CHAND SHARMA), Principal Secretary (Rev.).
5837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 दिसम्बर, 2021/17 मार्गशीर्ष, 1943उद्योग विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 1 दिसम्बर, 2021
संख्याः उद्योग-II(एफ)6-20/2005.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सरकार की अधिसूचना संख्या इण्ड-II(एफ)6-20/2005, दिनांक 30-04-2011 का अधिक्रमण करते हुए तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) की धारा 21 (4) के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि से, निकाले गए या वहन किए गए या निकलवाए गए या वहन करवाए गए किसी खनिज को तथा इस प्रयोजन के लिए प्र्रयुक्त किसी औजार, उपकरण, यान या किसी अन्य वस्तु को, अभिगृहीत करने के लिए तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित अधिकारियों को सशक्त/प्राधिकृत करते हैं :-
1. हिमाचल प्रदेश में, समस्त उपायुक्त उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में 2. हिमाचल प्रदेश में, समस्त अतिरिक्त उपायुक्त -यथोपरि-
3. हिमाचल प्रदेश में, समस्त उप-मण्डल दण्डाधिकारी -यथोपरि-
4. हिमाचल प्रदेश में, समस्त कार्यकारी दण्डाधिकारी -यथोपरि-
5. हिमाचल प्रदेश में, समस्त पुलिस अधीक्षक -यथोपरि-
6. हिमाचल प्रदेश में, समस्त अतिरिक्त अधीक्षक -यथोपरि-
7. हिमाचल प्रदेश में, समस्त उप-पुलिस अधीक्षक -यथोपरि-
8. हिमाचल प्रदेश में, समस्त वन अरण्यपाल -यथोपरि-
9. हिमाचल प्रदेश में, समस्त वन मण्डलीय अधिकारी -यथोपरि-
10. हिमाचल प्रदेश में, समस्त सहायक वन अरण्यपाल -यथोपरि-
11. हिमाचल प्रदेश में, समस्त वन परिक्षेत्राधिकारी -यथोपरि-
12.
-यथोपरि-
हिमाचल प्रदेश में, जिला उद्योग केन्द्र के समस्त महा-प्रबन्धक
13. हिमाचल प्रदेश में, समस्त खनि अधिकारी -यथोपरि-
यह अधिसूचना इस निमित्त जारी की गई समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करती है।
आदेश द्वारा,
आर0 डी0 धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)।5838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 दिसम्बर, 2021/17 मार्गशीर्ष, 1943
[Authoritative English text of this department notification number Ind-II(F)6-20/2005, dated
01-12-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 1st December, 2021
No. Ind-II (F) 6-20/2005.—In supersession of the Govt. Notification number Ind-II (F) 6- 20/2005 dated 30-4-2011 and in exercise of the power conferred under Sub-Section (2) of Section 26 read with Section 21 (4) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act No. 67 of 1957) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to empower/authorize the following Officers to seize any mineral raised or transported or caused to be raised or transported by any person without any lawful authority, any mineral from any land and for that purpose uses any tool, equipment, vehicle or any other thing for this purpose with immediate effect:—
1. All the Deputy Commissioners in H.P. In their respective jurisdiction 2. All the Additional Deputy Commissioners in H.P. --do--
3. All the Sub-Divisional Magistrates in H.P.
--do--
4. All the Executive Magistrates in H.P.
--do--
5. All the Superintendents of Police in H.P.
--do--
6. The Additional Superintendents of Police in H.P. --do--
7. All the Deputy Superintendents of Police in H.P. --do--
8. All the Conservator of Forests in H.P.
--do--
9. All the Divisional Forest Officers in H.P.
--do--
10. All the Assistant Conservator of Forests in H.P. --do--
11. All the Range Officers of Forests in H.P.
--do--
12. All the General Managers, DIC in H.P.
--do--
13. All the Mining Officers in H.P.
--do--
This supersedes all the previous Notifications issued in this behalf.
By order,
R. D. DHIMAN, Addl. Chief Secretary (Industries).
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उद्योग विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 002, 6 दिसम्बर, 2021
संख्या इण्ड-II (बी)2-3/2020.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या उद्योग-II (ख)2-26/95 तारीख 13-11-2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश5839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 दिसम्बर, 2021/17 मार्गशीर्ष, 1943 उद्योग विभाग में दफ्तरी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, दफ्तरी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. उपाबन्ध ''क'' का संशोधन.-(1) हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग दफ्तरी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2000 के उपाबन्ध-''क'' में,-
(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-- ''नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान पे बैण्ड.-रुपये 4900-10680/- रुपए जमा 1650/- ग्रेड पे''
(ख) स्तम्भ संख्या 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''भर्ती की पद्धति.--सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता '',
(ग) विद्यमान स्तम्भ संख्या 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--
| प ्र ा न्नति/सैकण्डमैंट द्वारा भर्ती े ' 'स्थानातरण की दशा में वे श्रेणियों (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/ स्थानांतरण किया जाएगा : | (चपड़ासियों) म ं सें े प ्र ा न्नति े द्वारा जिनका तीन वर्ष का चपड़ासी नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो : ( 1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व स भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्भ सेवा, यदि कोई हो, ं प ा ्र न्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस े शर्त के अध्यधीन गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग म ें तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोेन्नति नियमों के उपबन्धों क अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के े पश्चात की गई थीः (i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई स े वा सहित, जो नियमित स े वा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/ काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे : परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों मे विहित सेवा, जो भी कम हो, ं होगी : |
| परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे। स् पष्टीकरण.-- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प ्र ा न्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र े व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस़़़़्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नियम-3 के उपबन्धों नॉन टैक्नीकल सर्विसिज़) रूल्ज़, 1972 के के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज़ रूल्ज़) 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों। (ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी : परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्् स्थायीकरण क फलस्वरूप े उसकी पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी''; | |
| (घ) विद्यमान स्तम्भ संख्या 12 में उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :- | |
| यदि विभागीय प्रोन्नति/ स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी स ं रचनाः | (क) विभागीय प्रोन्नति समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। ( ख) विभागीय स्थायीकरण समिति ''लागू नहीें'' । |
| (ङ) स्तम्भ संख्या 16 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- स वा में नियुक्ति/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय- समय े पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछडे़ वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गाें के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ''।'' |
आदेश द्वारा, आर0 डी0 धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)।5841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 दिसम्बर, 2021/17 मार्गशीर्ष, 1943
[Authoritative English text of this Department Notification No. Ind-II(B)2-3/2020, dated
6th December, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 6th December, 2021
No. Ind-II(B)2-3/2020.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules, further to amend Department of Industries, Daftri (Class-IV), Recruitment and Promotion Rules, 2000 notified vide this Department's Notification No. Udyog-II(kha)2-26/95 dated 13-11-2000, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Industries Department, Daftri (Class-IV) (Non Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment), Rules, 2021.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, (e- Gazette) Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh, Industries Department, Daftri (Class-IV), Recruitment and Promotion Rules, 2000:—
(a) For the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—
"Pay band for regular incumbent (s): Rs. 4900-10680+1650/- Grade Pay ",
(b) For the existing Column No. 10, the following shall be substituted, namely:—
"Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods" (c) For the existing Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—
| "In case of recruitment by promotion/ secondment/transfer. Grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made: | "By promotion amongst the Peon(s) who possess years regular service or regular 03 (three) combined with continuous adhoc service, if any, in the grade'' |
| (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject appointment/ to the condition that the adhoc promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules; | |
| (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the category/post/cadre shall be respective deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered shall possess the minimum for promotion qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & is Promotion Rules for the post, whichever less: Provided further that where a person ineligible to be considered for becomes Promotion on account of the requirements of the preceding provision, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. E xplanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel in Himachal State (Reservation of Vacancies Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex- Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. ( ii) Similarly, in all cases of confirmation, rendered on the continuous adhoc service to the regular feeder post, if any, prior appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been proper selection and in made after accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules; | |
| Provided that inter-se-seniority as a result taking into account, of confirmation after shall remain adhoc service rendered unchanged. | |
| (d) For the existing provision in Column No. 12, the following shall be substituted, namely:— | |
| If a Departmental Promotion confirmation Committee/exists, what is its composition: | Departmental Promotion Committee A s may be constituted by the Government from time to time. D epartmental Confirmation Committee " Not applicable". |
| (e) For the existing provision against Column No. 16, the following shall be substituted, namely:— "The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the Scheduled Castes/ Scheduled service for Tribes/ Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time". |
By order,
R.D. DHIMAN, Additional Chief Secretary (Industries).
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उद्योग विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 1 दिसम्बर, 2021
संख्या उद्योग-II(एफ)6-20/2005.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सरकार की अधिसूचना संख्या इण्ड-II(एफ)6-20/2005, दिनांक 30-04-2011 का अधिक्रमण करते हुए तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) की धारा 22 के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदा शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की बाबत सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को लिखित में परिवाद करने के लिए तुरन्त प्रभाव से प्राधिकृत करते हैंः-5844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 दिसम्बर, 2021/17 मार्गशीर्ष, 1943 1. निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में
2. हिमाचल प्रदेश में, समस्त उपायुक्त उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में 3. हिमाचल प्रदेश में, समस्त पुलिस अधीक्षक -यथोपरि-
4. राज्य भू-विज्ञानी सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में 5. समस्त भू-विज्ञानी -यथोपरि-
6. समस्त सहायक भू-विज्ञानी -यथोपरि-
7. समस्त तकनीकी सहायक (भू-विज्ञानी) -यथोपरि-
8.
उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में हिमाचल प्रदेश में, जिला उद्योग केन्द्रों के समस्त महा-प्रबन्धक।
9. हिमाचल प्रदेश में, समस्त खनि अधिकारी -यथोपरि-
10. हिमाचल प्रदेश में, समस्त खनि निरीक्षक -यथोपरि-
11. हिमाचल प्रदेश में, समस्त खनि रक्षक -यथोपरि-
12. हिमाचल प्रदेश में, समस्त सहायक खनि निरीक्षक -यथोपरि-
13. हिमाचल प्रदेश में, समस्त औद्योगिक प्रोत्साहन अधिकारी -यथोपरि-
14. हिमाचल प्रदेश में, समस्त उद्योग आर्थिक अन्वेषक -यथोपरि-
15. हिमाचल प्रदेश में, समस्त उद्योग प्रसार अधिकारी -यथोपरि-
16. हिमाचल प्रदेश में, समस्त अतिरिक्त उपायुक्त -यथोपरि-
17. हिमाचल प्रदेश में, समस्त उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी -यथोपरि-
18. हिमाचल प्रदेश में, समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार -यथोपरि-
19. हिमाचल प्रदेश में, समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक -यथोपरि-
20. हिमाचल प्रदेश में, समस्त उप पुलिस अधीक्षक -यथोपरि-
21. हिमाचल प्रदेश में, समस्त पुलिस निरीक्षक/उप निरीक्षक/ -यथोपरि-
सहायक उप-निरीक्षक
22. हिमाचल प्रदेश में, समस्त वन मण्डलाधिकारी -यथोपरि-
23. हिमाचल प्रदेश में, समस्त वन अरण्यपाल -यथोपरि-
24. हिमाचल प्रदेश में, समस्त सहायक वन अरण्यपाल -यथोपरि-
25. हिमाचल प्रदेश में, समस्त वन परिक्षेत्र अधिकारी -यथोपरि-
यह अधिसूचना इस निमित्त जारी की गई समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करती है।
आदेश द्वारा, आर0 डी0 धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)।5845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 दिसम्बर, 2021/17 मार्गशीर्ष, 1943
[Authoritative English text of this department notification number Ind-II(F)6-20/2005 dated
01-12-2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 1st December, 2021
No. Ind-II (F) 6-20/2005.—In supersession of the Govt. Notification number Ind-II (F) 6- 20/2005 dated 30.4.2011 and in exercise of the power conferred under Sub-Section (2) of Section 26 read with Section 22 of the Mines and Minerals (Development And Regulation) Act, 1957 (Act No. 67 of 1957) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to authorize the following Officers/Officials to make complaints in writing in the Court of competent jurisdiction in respect of any offence punishable under the said Act or any rules made there under, with immediate effect:—
1. The Director of Industries Throughout Himachal Pradesh 2. All the Deputy Commissioner in H.P. In their respective jurisdiction 3. All the Superintendent of Police in H.P. --do--
4. The State Geologist Throughout Himachal Pradesh 5. All the Geologists
--do--
6. All the Assistant Geologists
--do--
7. All the Technical Assistant (Geology) --do--
8. All the General Managers, DIC in H.P. In their respective jurisdiction 9. All the Mining Officers in H.P.
--do--
10. All the Mining Inspectors in H.P.
--do--
11. All the Assistant Mining Inspectors in H.P. --do--
12. All the Managers, Industries in H.P. --do--
13. All the Industrial Promotion Officers in H.P. --do--
14. All the Economic Investigator, Industries in H.P. --do--
15. All the Extension Officers, Industries in H.P. --do--
16. All the Addition Deputy Commissioners in H.P. --do--
17. All the Sub-Divisional Magistrates in H.P. --do--
18. All the Tehsildars/Naib Tehsildar in H.P. --do--
19. All the Additional Superintendents of Police in H.P. --do--
20. All the Deputy Superintendents of Police in H.P. --do--
21. All Inspectors/SIs/ASIs of Police Department in HP --do--
22. All the Divisional Forest Officers in H.P. --do--5846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 दिसम्बर, 2021/17 मार्गशीर्ष, 1943 23. All the Conservator of Forests in H.P. --do-- 24. All the Assistant Conservator of Forests in H.P. --do--
25. All the Range Officers of Forests in H.P. --do--
This supersedes all the previous Notifications issued in this behalf.
By order,
R. D. DHIMAN, Addl. Chief Secretary (Industries).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 09-12-2021 आशा देवी पत्नी श्री उत्तम चन्द, गांव कुल्हाड (मंझग्रां), डाकघर द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री उत्तम चन्द, गांव कुल्हाड (मंझग्रां), डाकघर द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा का देहांत दिनांक 10-03-2020 को महाल कुल्हाड में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत मंझग्रां के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत मंझग्रां के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 09-12-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 15-11-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 दिसम्बर, 2021/17 मार्गशीर्ष, 1943
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : विवाह पंजीकरण
पेशी दिनांक : 14-12-2021 1. अखिल नरयाल (उम्र 28) पुत्र श्री चतर सिंह, निवासी गांव झरेड़, डाकघर व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
2. पूजा देवी (उम्र 29) पुत्री श्री मदन लाल, निवासी लपियाणा, उप-तहसील हरचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण की अनुमति प्रदान करने बारे। अखिल नरयाल (उम्र 28) पुत्र श्री चतर सिंह, निवासी गांव झरेड़, डाकघर व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) व पूजा देवी (उम्र 29) पुत्री श्री मदन लाल, निवासी लपियाणा, उप-तहसील हरचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में सशपथ मुकद्द्मा दायर किया है जिसमें उसने लिखा है कि उनकी शादी हिन्दू रीति रिवाज के साथ दिनांक 12-04-2021 को हुई है परन्तु अनजाने में उनकी शादी का पंजीेकरण नगर पंचायत शाहपुर, विकास खण्ड रैत के रिकार्ड में दर्ज न हो सका है जिसे प्रार्थीगण अब दर्ज करवाना चाहते हैं।
अतः इश्तहार समाचार पत्र के माध्यम से आम जनता में मुस्त्री मुनादी करवाई जाती है कि प्रार्थीगण की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को या लड़की के मायका पक्ष को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस अदालत में दिनांक 14-12-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता/सकते हैं। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 20-11-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : .../तह0/2021 तारीख पेशी : 15-12-2021 बलविन्दर कुमार बनाम आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री बलविन्दर कुमार पुत्र श्री संसार चन्द, निवासी गांव टिपरी, डाकघर लोधवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके बेटे नवी का जन्म 5848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 दिसम्बर, 2021/17 मार्गशीर्ष, 1943 08-03-2018 को गांव टिपरी, डाकघर लोधवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ था। जोकि ग्राम पंचायत लोधवा के अभिलेख में दर्ज न है जोकि दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित एतराज हो तो वे असालतन या वकालतन दिनांक 15-12-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज दें। कोई एतराज न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 24-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
मदन लाल,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सुमन धीमान सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवम् तहसीलदार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 12/T/ 2021/Misc.
तारीख पेशी : 16-12-2021 श्री सतिवीर सिंह राणा, पुत्र श्री वलवन्त सिंह उपनाम रमेश सिंह, निवासी गांव छिलग, मौजा महादेव़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी श्री सतिवीर सिंह राणा, पुत्र श्री वलवन्त सिंह उपनाम रमेश सिंह, निवासी मुहाल छिलग, मौजा महादेव़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त छिलग के मुहाल छिलग मौजा महादेव़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में सतवीर सिंह पुत्र वलवन्त सिंह उपनाम रमेश सिंह दर्ज है, जबकि ग्राम पंचायत छिलग के अभिलेख व आधार कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र मेें उसका नाम सतिवीर सिंह राणा दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त छिलग के मुहाल छिलग में मेरा नाम सतवीर सिंह उपनाम सतिवीर सिंह राणा दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2021 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री सतिवीर सिंह राणा पुत्र श्री वलवन्त सिंह उपनाम रमेश सिंह निवासी महाल छिलग, मौजा महादेव़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त छिलग के मुहाल छिलग में सतवीर सिंह के बजाये सतवीर सिंह उपनाम सतिवीर सिंह राणा दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 16-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवम् तहसीलदार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5849 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 दिसम्बर, 2021/17 मार्गशीर्ष, 1943 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 06/T/2021 नाम दुरुस्ती 10-09-2021 17-12-2021 नीलम कुमारी बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र :-नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती नीलम कुमारी पत्नी सतीश कुमार, निवासी सलेटी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती नीलम कुमारी पत्नी सतीश कुमार, निवासी सलेटी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल सलेटी में नीलमा देवी दर्ज है जबकि उसका सही नाम नीलम कुमारी पत्नी सतीश कुमार है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके नीलम कुमारी पत्नी सतीश कुमार किया जाए, प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थिया, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, स्कूल प्रमाण-पत्र, ब्यानात प्रार्थिया साथ संलग्न हैं। अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 17-12-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायलय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 15-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 04/T/2021 नाम दुरुस्ती 25-08-2021 17-12-2021 मंथन चौहान बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्रः-नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री मंथन चौहान पुत्र संजीव कुमार, निवासी कटोह, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री मंथन चौहान पुत्र संजीव कुमार, निवासी कटोह, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल कटोह में मंथन दर्ज है जबकि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, स्कूल प्रमाण-पत्र में मंथन चौहान पुत्र संजीव कुमार है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके मंथन पुत्र संजीव कुमार उर्फ मंथन चौहान पुत्र 5850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 दिसम्बर, 2021/17 मार्गशीर्ष, 1943 संजीव कुमार किया जाए प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, स्कूल प्रमाण-पत्र, ब्यानात प्रार्थी साथ संलग्न हैं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 17-12-2021 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 15-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Narayan Dass Chauhan s/o Late Sh. Dhani Ram, r/o Village Chaina, P.O. Dhalli, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh declare that I have changed my name from Narayan Dass to Narayan Dass Chauhan. Please Note.
NARAYAN DASS CHAUHAN
s/o Late Sh. Dhani Ram,
r/o Village Chaina, P.O. Dhalli,
Tehsil & District Shimla (H. P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।