राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 30th November, 2021
No. HHC/GAZ/14-227/96-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 1½ days commuted leave for 17-09-2021 (second half) and 18-09-2021 in favour of Sh. Bahadur Singh, District and Sessions Judge (Forests), Shimla, H.P.
169—राजपत्र/2021-15-12-2021 (6037)6038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 Certified that Sh. Bahadur Singh had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Bahadur Singh would have continued to hold the post of District and Sessions Judge (Forests), Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd December, 2021
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-ACJM (II), Shimla, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Courts of Sr. Civil Judge-cum-CJM, Shimla, H.P. & Sr. Civil Judge-cum-ACJM (I), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Courts with immediate effect till the posting of new Presiding Officer in those Courts.
By order, Sd/- Registrar General.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 4th December, 2021
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC (II), Shimla, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC (VII), Shimla, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Ms. Parveen Lata, Civil Judge-cum- JMFC (VIII), Shimla, H.P. w.e.f. 15-12-2021 to 24-12-2021 with permission to suffix Gazetted holiday and Sunday falling on 25-12-2021 and 26-12-2021 or till she returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
6039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001NOTIFICATION
Shimla, the 4th December, 2021
No. HHC/GAZ/14-402/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave w.e.f. 15-12-2021 to 24-12-2021 with permission to suffix Gazetted holiday and Sunday falling on 25-12-2021 and 26-12-2021 in favour of Ms. Parveen Lata, Civil Judge-cum- JMFC (VII), Shimla, H.P.
Certified that Ms. Parveen Lata is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Parveen Lata would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC (VII), Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd December, 2021
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC (III), Shimla, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Theog, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court with immediate effect till the posting of new Presiding Officer in that Court.
By order, Sd/- Registrar General.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd December, 2021
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-ACJM (I), Rohru, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect6040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 of the Court of Civil Judge-cum-JMFC, Jubbal, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Sh. Anshul Malik, Civil Judge-cum-JMFC, Jubbal, H.P. w.e.f. 01-12-2021 to 04-12-2021 with permission to suffix Sunday falling on 05-12-2021 or till he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th November, 2021
No. HHC/GAZ/14-336/2013.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 15-11-2021 to 17-11-2021 in favour of Sh. Anish Kumar, Civil Judge-cum-JMFC, Manali, District Kullu, H.P.
Certified that Sh. Anish Kumar had joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Anish Kumar would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC, Manali, District Kullu, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 नवम्बर, 2021
संख्या टी0सी0पी0-(बी)2-2/2014 (रूल्ज) एटीपी.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 26 अक्तूबर, 2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, सहायक नगर योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, सहायक नगर योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।6041 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 2. उपाबंध-'क' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, सहायक नगर योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबंध-'क' में,-
(i) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''17 (सत्रह)''
(ii) स्तम्भ संख्या 7(क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''(क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः--
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्ज, इण्डिया द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अर्बन प्लानिंग या सिटी प्लानिंग या टाउन प्लानिंग या रीजनल प्लानिंग या हॉउसिंग प्लानिंग या कन्ट्री प्लानिंग या रूरल प्लानिंग या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग या ट्रांसपोर्ट प्लानिंग या रूरल एण्ड अर्बन प्लानिंग या एनवायरनमैण्टल प्लानिंग में मास्टर ऑफ प्लानिंग/एम.टैक/स्नातकोत्तर उपाधि।
या
(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्ज, इण्डिया द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से प्लानिंग स्नातक या प्लानिंग में टैक्नोलॉजी स्नातक।
और
(ख) प्लानिंग स्नातक या प्लानिंग में बी.टेक उपाधि की अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के विभागों या प्राइवेट सेक्टर में अर्बन प्लानिंग या सिटी प्लानिंग या टॉउन प्लानिंग या रीजनल प्लानिंग या हाउसिंग प्लानिंग या कन्ट्री प्लानिंग या रूरल प्लानिंग या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग या ट्रांसपोर्ट प्लानिंग या रूरल एण्ड अर्बन प्लानिंग या एनवायरनमैण्टल प्लानिंग में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, किन्तु सार्वजनिक/प्राइवेट सेक्टर में विहित अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् अभ्यर्थी को साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगेः-
(i) स्थानन-पत्र की प्रति
(ii) वेतन पर्ची
(iii) आईटीआर
(iv) प्राइवेट सेक्टर की दशा में योजना क्षेत्र के अनुभव को नगर एवं ग्राम योजना विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिमान्य/प्रमाणित किया जाएगा।''।
(iii) नियम 11 के अतिंम परंतुक के नीचे विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाए अर्थात्ः-
''स्पष्टीकरण.-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझ जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबिलाइज्ड आमर्ड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीस) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया6042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीस) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।''।
(iv) स्तम्भ संख्या 15-क (VII) के खण्ड (ख), (ग) और (च) के सामने विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरुप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।''।
3. उपाबंध-'ख' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभागए सहायक नगर योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबंध-''ख'' में,-
संविदा करार के निबंधन और शर्तें संख्या 3, 4 और 7 के सामने विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-6043 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 ''3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी यप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।''।
आदेश द्वारा,
रजनीश प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-(B)2-2/2014 (Rules)ATP dated
16-11-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th November, 2021
No. TCP-(B)2-2/2014(Rules)ATP.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the6044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Town and Country Planning Department, Assistant Town Planner, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified vide this Department Notification of even number dated 26-10-2017, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Assistant Town Planner, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2021.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure- "A".—In Annexure- "A" to the Himachal Pradesh, Town and Country Planning Department, Assistant Town Planner, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017,—
(i) For the existing provision against Column No. 2, the following shall be substituted, namely:—
"17"
(ii) For the existing provision against Column No. 7 (a), the following shall be substituted, namely:—
(a) Essential Qualification(s):—(i) Master of Planning/ M.Tech /Post Graduate Degree in Urban Planning or City Planning or Town Planning or Regional Planning or Housing Planning or Country Planning or Rural Planning or Infrastructure Planning or Transport Planning or Rural & Urban Planning or Environmental Planning from a recognized University or an Institute duly recognized by the All India Institute of Town Planners, India.
Or
(ii) Bachelor of Planning or Bachelor of Technology in Planning from a recognized University or an Institute duly recognized by the All India Institute of Town Planner, India.
AND
(b) Minimum three years experience in Urban Planning or City Planning or Town Planning or Regional Planning or Housing Planning or Country Planning or Rural Planning or Infrastructure Planning or Transport Planning or Rural & Urban Planning or Environmental Planning in the Central Government/State Government Department(s) or private sector after acquiring the qualification of Bachelor of Planning or B.Tech Degree in Planning but after acquiring the prescribed experience in the public/private sector, the candidate should produce the following documents at the time of interview/personality test:—
(i) Copy of placement letter
(ii) Salary Slip
(iii) ITRs6045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 (iv) Experience in Planning field to be validated/certified by a competent authority in Town & Country Planning Department in case of Private Sector.
(iii) For the existing explanation below last proviso of the rule-11, the following shall be substituted, namely:—
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(iv) For the existing provisions against clause (b), (c) and (f) of Column No. 15-A (VII), the following shall be substituted, namely:—
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
(c) The Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one-month's service, 10 days' Medical Leave and 5 days' special leave in a Calendar Year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her."6046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 3. Amendment of Annexure- "B".—In Annexure- "B" to the Himachal Pradesh Town and Country Planning Department, Assistant Town Planner, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017:—
For existing provisions against Terms & Conditions No. 3, 4 and 7 of Contract Agreement the following shall be substituted namely:—
"3. The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
4. The Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one- month's service, 10 days' Medical Leave and 5 days' special leave in a Calendar Year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her."
By order,
RAJNEESH, Principal Secretary (TCP).
6047 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943नगर एवं ग्राम योजना विभाग
आदेश
शिमला-2, 22 नवम्बर, 2021
संख्याः टी0सी0पी0-एफ0 5/24/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0-एफ(5)-4/2017 दिनांक 04-12-2018 में आंशिक संशोधन और नगर पंचायत सरकाघाट के, नगर परिषद् सरकाघाट के रूप में उन्नयन के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 77 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देते हैं कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15-अ(2)क, 16, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 39, 39-अ, 39-आ, 39-इ, 79, 81 और 83-अ के अधीन निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना की शक्तियां, नगर परिषद् सरकाघाट के क्षेत्र की बाबत अगले आदेश तक, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सरकाघाट, जिला मण्डी द्वारा प्रयोग की जाएंगी।
ये आदेश राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा,
रजनीश प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F05/24/2021-TCP-GoHP
dated 22-11-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
ORDER
Shimla-2, the 22nd November, 2021
No. TCP-F05/24/2021-TCP-GoHP.—In partial modification to this Department's Notification No. TCP-F(5)-4/2017 dated 04-12-2018 and consequent upon up-gradation of Nagar Panchayat Sarkaghat as Municipal Council Sarkaghat, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 77 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), is pleased to direct that the powers of the Director, Town and Country Planning under sections 15-A(2)(a), 16, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81 and 83-A of the Act ibid shall be exercised by the Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, District Mandi with respect to the Municipal Council Sarkaghat area till further orders.
These orders shall take effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
By order,
RAJNEESH, Principal Secretary (TCP).
6048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIATNOTIFICATION
Shimla-4, the 10th December, 2021
No. VS/Estt./P.F./6-14/89.—In exercise of power conferred under rule 8(2) of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment & Conditions of Services) Rules, 1974 and all other powers enabling him in this behalf, the Hon'ble Speaker is pleased to order the re-employment to Smt. Madhu Sharma, Senior Private Secretary (Retd.) in the pay scale of Rs. 15600-39100+6600 Grade pay + Secretariat pay of Rs. 2500/- for a period of six months reckoned from the date of issue of this notification on the following terms and conditions.
1. Salary: Her pay shall be fixed in accordance with the provisions of H.P. State Civil Services (Fixation of Pay of re-employed pensioners) Orders, 1988 circulated vide Finance Department OM No. Fin(C)B(7)-10/84 dated 01-12-1988, O.M. No. Fin C-B(7)-10/98 dated 8th September, 1999 and read with O.M. No. Fin(C)B (2)13/2009 dated 19-04-2010 or as amended from time to time.
2. Tenure: The said re-employment shall be for a fixed tenure of six months from the date of appointment.
Provided that this re-employment can even be terminated before the expiry of above period by giving notice of one month in advance or paying one month's salary in lieu of notice on one month, in case the conduct and performance of the incumbent is not found satisfactory, as the case may be.
3. TA/DA: She shall be entitled to TA/DA as admissible to her before her re- employment.
5. Medical
Facilities
6. Residential
Accommodation:
7. Gratuity and
4. Leave: The provisions of CCS (Leave) Rules, 1972 shall not be applicable and she will also not be entitled to LTC/Home Town LTC facility. However, she will be entitled to one day casual leave for each completed month. She shall be entitled to avail Medical facilities and grant of re- imbursement of medical expenses as admissible to Class-I Officers of the State Government. She shall be entitled to the allotment of Government Residential Accommodation, if the accommodation is available, or otherwise she will be entitled to receive House Rent Allowance as per State Government Rules and instructions, in this regard. She shall not be eligible for Gratuity and Death-cum-Retirement Gratuity for the period of said re-employment.
Death-cum-
Retirement
Gratuity:
8. Other Facilities: She shall be entitled to the allowances as were admissibe to her before her re- employment or as admissible for the post agaisnt which she has been re- employed. There will be no enhancement in salary on re-employment.
By order/-
Speaker, H.P. Vidhan Sabha.
6049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS, DEPARTMENT, UNA,
HIMACHAL PRADESH
NOTIFICATION
Dated the 13th December 2021
No. FDS-Una.—In exercise of the powers conferred upon me under clause 3(i) (e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Raghav Sharma (I.A.S.), District Magistrate, Una Distt. Una (H.P.) do hereby order that the rates fixed vide Notification No FDS- Una(Vol-I,/-6947-58 Dated 10-11-2021 shall remain in force for a further period of two months.
Sd/- (RAGHAV SHARMA) I.A.S. District Magistrate, Distt. Una (H.P.).
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PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 22nd November, 2021
No. PLG.FC(F)1-1/2018(DPDC).—In partial modification of this department notification of even number dated 11th June, 2018, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to nominate Sh. Sukh Ram Chaudhary Hon'ble MPP and Power Minister of HP Chairperson of the District Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee of district Mandi in place of Sh. Anil Sharma Hon'ble MLA, Mandi Sadar Constituency, District Mandi with immediate effect.
By order, Sd/- (PRABODH SAXENA), ACS (Planning).
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूूचना संंख्याः 13/2021-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2021
ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021-वॉल-I.--हिमाचल प्र्रदेेश माल औैर सेेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1) औैर धारा 15 की उप-धारा (5) केे तहत प्र्रदत्त शक्तियोेंं का प्र्रयोेग करतेे हुुए, राज्यपाल, हिमाचल प्र्रदेेश, परिषद्् की सिफारिशांेंे पर हिमाचल प्र्रदेेश सरकार की अधिसूूचना संंख्या 01/2017-राज्य कर (दर) दिनांंक 30-06-2017 जोेकि हिमाचल प्र्रदेेश केे राजपत्र मेेंं संंख्या र्ई0एक्स0एन (एफ)10-14/2017-लूूज दिनांंक 30-06-2017 कोे प्र्रकाशित की गर्ई थी, मेेंं निम्नलिखित संंंशोेेधन करतेेे हैं, यथाः- उक्त अधिसूूूचना मेेेंंं,-6050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 (क) अनुुुुसूूूूची- II.—6% मेेेेंंंं, क्रम संंंंख्या 243 और उससेेेे संंंंबंंंंधित प्र्र्र्रविष्टियोेेेंंंं का विलोेेेप किया जाएगा;
(ख) अनुुुुुुसूूूूूूची- III.—9% मेेेेेेंंंंंं, क्रम संंंंंंख्या 452त केेेेेे सामनेेेेेे, कॉॅॅॅॅॅलम (3) में, ''सूूूूूूचना प्रौद्योगिकी सॉॅॅॅॅॅॅफ्टवेेेेेेेयर माल के संंंंंंंबंंंंंंंध मेेेेेेेंंंंंंं'' शब्दोेेेेेेंंंंंंं का विलोेेेेेेप किया जाएगा।
2. यह अधिसूचना दिनांक 27 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I
dated 07-12 -2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 13/2021-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 7th December, 2021
No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30-6-2017, published in the e-gazette, dated the 30th June, 2017, namely:—
(1) In the said notification,—
(a) In Schedule II- 6%, S. No. 243 and the entries relating thereto shall be omitted;
(b) In Schedule III- 9%, against S. No. 452P, in column (3), the words "in respect of Information Technology software", shall be omitted.
2. This notification shall come into force with effect from the 27th October, 2021.
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्याः 14/2021-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2021
ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021-वॉल-I.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का6051 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशाें पर हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 01/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30-06-2017 जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन0 (एफ)10-14/2017-लूज दिनांक 30-06-2017 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-
उक्त अधिसूचना में,-
(क) अनुसूची I - 2.5% में,
(i) क्रम संख्या 203, 207, 211, 216, 217, 218, 218ख, 218ग, 219क, 219कक, 219ख, 220, 221, 223, 224क एवं 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;
(ख) अनुसूची II - 6% में,
(i) क्रम संख्या 132क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;
(ii) क्रम संख्या 132क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
| "132कक | 5007 | सिल्क या सिल्क अपशिष्ट से बुने हुए कपडे़ |
| 132 कख | 5111 | कार्डेड ऊन या पशुओं के कार्डेड फाईन हेयर से बुने हुए कपड़े |
| 132 कग | 5112 | कोमड ऊन या पशुओं के कोमड फाईन हेयर से बुने हुए कपड़े |
| 132 कघ | 5113 | पशुओं के कोयर्स हेयर या घोड़ों के बाल से बने हुए कपड़े |
| 132 कड. | 5208 | ब न ु े हुए सूती कपडे़ जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% या इससे अधिक हो, जिनका भार 200g/ m2 से अधिक न हो। |
| 132 कच | 5209 | ब न ु े हुए सूती कपडे़ जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% या इससे अधिक हो, जिनका भार 200g/ m2 से अधिक न हो। |
| 132 कछ | 5210 | ब न ु े हुए सूती कपडे़ जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% से कम हो, जो कि मुख्यतः या पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर्स से मिश्रित हो, जिनका भार 200g/m2 से अधिक न हो |
| 132 कज | 5211 | ब न ु े हुए सूती कपडे़ जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% से कम हो, जो कि मुख्यतः या पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर्स से मिश्रित हो, जिनका भार 200g/ m2 से अधिक न हो। |
| 132 कझ्ा | 5212 | अन्य बुने हुए सूती कपडे़ |
| 132 कञ | 5309 | फ्लैक्स के बुने हुए कपडे़ |
| 132 कट | 5310 | ज ूट या अन्य टेक्सटाईल बास्ट फाइबर्स, जो कि शीर्षक 5303 के अ तर्गत आता है, से बुने हुए कपडे़ ं |
| 132 कठ | 5311 | अन्य वानस्पतिक टेक्सटाईल फाइबर से ब न ु े हुए कपडे़; पेपर यार्न से बुने हुए कपड़े"; |
| "132खक | 5401 | मानव निर्मित फिलामेंट से बने सिलाई के धागे, चाहे इनकी खुदरा बिक्री की जानी हो या नहीें। |
| 132 खख | 5402 | सिंथेटिक फिलामेंट यार्न (सिलाई क े धागे से भिन्न), जो खुदरा बिक्री के लिए न हों, जिनमें कम से कम 67 डेसीटेक्स का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट भी शामिल है। |
| 132 खग | 5403 | आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न), जो खुदरा बिक्री के लिए न हों, जिनमें कम से कम 67 डेसीटेक्स का आर्टिफिशियल मोनोफिलामेंट भी शामिल है। |
| 132 खघ | 5404 | 67 डेसीटेक्स या इससे अधिक का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट और जिसका क्रॉस-सेक्शनल डायमेंशन 1 मि.मी. से अधिक हो; सिंथेटिक टेक्सटाईल सामग्री की पटि्टयां और इसी प्रकार की वस्तुएं (जैसे कि आर्टिफिशियल स्टा्र) ऊपरी तौर पर जिनकी चौड़ाई 5 मि.मी. से अधिक न हो। |
| 132 खड. | 5405 | 67 डेसीटेक्स या इससे अधिक का आर्टिफिशियल मोनोफिलामेंट और जिसका क्रॉस-सेक्शनल डायमेंशन 1 मि.मी. से अधिक हो; सिंथेटिक टेक्सआईल सामग्री की पटि्टयां और इसी प्रकार की वस्तुएं (जैसे कि आर्टिफिशियल स्ट्रा) ऊपरी तौर पर जिनकी चौड़ाई 5 मि.मी. से अधिक न हो। |
| 132 खच | 5406 | मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (सिलाई क े धागे से भिन्न) जिसे खुदरा बिक्री के लिए रखा गया हो। |
| 132 खछ | 5407 | सिंथेटिक फिलामेंट यार्न स े ब न ु े हुए कपडे़, जिसमें वे बुने हुए कपडे़ भी आते हैं जो शीर्षक 5404 की सामग्री से प्राप्त किए गए हों। |
| 132 खज | 5408 | आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न से ब ुने हुए कपडे़, जिसमें वे बुने हुए कपडे़ भी आते हैं जो शीर्षक 5405 की सामग्री से प्राप्त किए गए हों |
(v) क्रम संख्या 132ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;
(vi) क्रम संख्या 132ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
| "132 गक | 5501 | सिंथेटिक फिलामेंट टो |
| 132 गख | 5502 | आर्टिफिशियल फिलामेंट टो |
| 132 गग | 5503 | सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड न हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों। |
| 132 गघ | 5504 | आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड न हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कतृ किए गए हों |
| 132 गड. | 5505 | मानव निर्मित फाइबर्स के अपशिष्ट (जिसमें नोएल्स, यार्न अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक भी आता है)। |
| 132 गच | 5506 | सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों। |
| 132 गछ | 5507 | आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों। |
| 132 गज | 5508 | मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स स े बने सिलाई के धागे, चाहे इनकी खुदरा बिक्री की जानी हो या नहींं। |
| 132 गझ्ा | 5509 | सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए न हों। |
| 132 गञ | 5510 | आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए न होंं। |
| 132 गट | 5511 | मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए हो ं । |
| 132 गठ | 5512 | सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपडे़, जिनमें सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स भार के हिसाब से 85% या इससे अधिक हों। |
| 132 गड | 5513 | सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स क े ब ुने हुए कपडे़, जिनमें ऐसा फाइबर्स मिश्रित हो, 85% से कम हो, जिसमें कपास मुख्य रूप से या पूर्णतया जिनका भार 170g/ m2 से अधिक न हो। |
| 132 गढ | 5514 | सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स क े ब ुने हुए कपडे़, जिनमें ऐसा फाइबर्स मिश्रित हो, 85% से कम हो, जिसमें कपास मुख्य रूप से या पूर्णतया जिनका भार 170g/m2 से अधिक हो। |
| 132 गण | 5515 | सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए अन्य कपडेे़ |
| 132 गत | 5516 | आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए अन्य कपडेे़''; |
| "139क | 5608 | ट ् विन, कार्डेज, रस्सियां के नोटेड नटिंग्स फिशिंग नेट्स के म ड अप्स'' और अन्य मेड अप्स नेट्स, टेक्सटाईल्स सामग्री के; े |
| "146क | 5801 | ब ु न हुए े पाईल फेब्रिकस और शीनाईल फ ब्रिकस, े उन फ े ब्रिकस से भिन्न जो शीर्षक 5802 या 5806 के अतं र्गत आते ह ै ं'' |
| "151क | 5806 | नैरो ओवैन फेब्रिकस, शीर्षक 5807 के अतं र्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न; नैरो फेब्रिकस जो कि बिना वेफ्ट के वार्प से बने हों, और चिपकाने वाले पदार्थ (बोल्डक्स) से जुडे हों; |
परिधानों में किया जाता हो, फनिशिंग फेब्रिक्स या अन्य उद्देश्य के लिए जिनका उपयोग होता हो, जो अन्य कहीं उल्लिखित न हों'', को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(xiv) क्रम संख्या 156 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि ''कशिदाकारी जो नग में, पट्टियों में या मोटिफ्स में हों'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(xv) क्रम संख्या 168 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द ''इस अध्याय'', के स्थान पर ''अध्याय 59'', को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(xvi) क्रम संख्या 168 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
| "168क | 6001 | पाईल फेब्रिक्स, जिसमें ''लांग पाईल'' फेब्रिक्स और टेरी फेब्रिक्स भी आते हैं, जो निटेड या क्रोचेटिड हों। |
| 168ख | 6002 | निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक न हों, जिसमें इलास्टोमेरिक यार्न या रबर थ्रेड भार के हिसाब 5% या अधिक हो, उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 के अंतर्गत आते हैं। |
| 168ग | 6003 | निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक न हों, उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 या 6002 के अंतर्गत आते हैं। |
| 168घ | 6004 | निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक हों, जिसमें इलास्टोमेरिक यार्न या रबर थे्रड भार के हिसाब 5% या अधिक हो, उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 के अंतर्गत आते हैं। |
| 168ङ | 6005 | वार्प निट फ ेब्रिक्स (जिसमें वे भी आते हैं जो गैलून निटिंग मशीन्स पर बने हों), उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 से 6004 तक में आते हैं। |
| 168च | 6006 | अन्य निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स''; |
(xvii) क्रम संख्या 169 के समक्ष, कॅालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि ''परिधान की वस्तुएं और कपडो़ं के उपसाधन, निटेड या क्रोचेटिड'', को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(xviii) क्रम संख्या 170 के समक्ष, कॅालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि, ''परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, निटेड या क्रोचेटिड न हो'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(xix) क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;
(xx) क्रम संख्या 171क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर,, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
| "171क1 | 6301 | क बल और टै्रवलिंग रग्स ं |
| 171क2 | 6302 | ब े ड लिनन, टेबल लिनन, टायलेट लिनन और किचन लिनन |
| 171क3 | 6303 | कर्टेनस (ड्रैप्स समेत) और इ ंटरियर ब्लाइंड्स; कर्टेन या बेड व ल े न्सेस। े |
| 171क4 | 6304 | फर्निशिंग की अन्य वस्तुएं, उनसे भिन्न जो शीर्षक 9404 के अंतर्गत आते हैं। |
| 171क5 | 6305 | बोरे और थैले, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो |
| 171क6 | 6306 | तिरपाल, शामियाना और सन्ब्लाइंड्स; त ब ं ; नावों के लिए ू पाल, सेलबोर्ड या लैंडक्राफ्ट; शिविर के सामान। |
| 171क7 | 6307 | अन्य विनिर्मित वस्तुएं, डै्रस पेटनर्स समेत |
| 171क8 | 6308 | सेट्स, जो कि वोवेन फ े ब्रिक्स या यार्न स बने हों, चाहे े इनमें सहायक सामग्री लगी हो या नहीं, जो कि गलीचे, टेपस्ट्री, कशीदाकारी टेबल क्लॉथ या सर्वियेटस् या इसी प्रकार के कपडे़ की वस्तुओं के बनाने के लिए प्रयोग में आते हों, जिनको खुदरा बिक्री के लिए पैकिंग्स में रखा गया हो। |
| 171क9 | 6309 | पहने गए कपडे़ और पहनी गई अन्य वस्तुएं |
| 171क10 | 6310 | प्रयोग म ं े लाए गए या नए रैग्स, स्क्रैप्स, ट्वाईन, कोर्डेज, रस्सियां और केबल्स तथा ट्वाईन, कोर्डेज, रस्सियां और केबल्स की प ्र योग की हुई वस्तुएं, टेक्सटाईल्स सामग्री के''; |
| 171क11 | 6311 | फ ुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रुपए प्रति जोडी़ से अधिक हो।'' |
(ग.) अनुसूची-III - 9% में,-
(झ्ा) क्रम संख्या 159, 160, 161, 162 एवं 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा।
2. यह अधिसूचना, जब तक कि अन्यथा न बताया जाए, 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I dated
07-12-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 14/2021-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 7th December, 2021
No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section of section 15 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30-6-2017, published in the e-gazette, dated the 30th June, 2017, namely:—
(2) In the said notification,—
(c) In Schedule I – 2.5%,—
(i) Sl. Nos. 203, 207, 211, 216, 217, 218, 218B, 218C, 219A, 219AA, 219B, 220, 221, 222, 223, 224, 224A and 225 and the entries relating thereto shall be omitted;
6056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 (d) In Schedule III- 6%,—(i) Sl.No. 132A and the entries relating thereto shall be omitted;
(ii) after S.No. 132A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—
| "132AA | 5007 | Woven fabrics of silk or of silk waste. |
| 132AB | 5111 | Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair. |
| 132AC | 5112 | Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair. |
| 132AD | 5113 | Woven fabrics of coarse animal hair or of horse hair. |
| 132AE | 5208 | Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200g/ m2. |
| 132AF | 5209 | Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200g/ m2. |
| 132AG | 5210 | Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200g/m2. |
| 132AH | 5211 | Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man- made fibres, weighing more than 200g/m2. |
| 132AI | 5212 | Other woven fabrics of cotton. |
| 132AJ | 5309 | Woven fabrics of flax. |
| 132AK | 5310 | Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 5303. |
| 132AL | 5311 | Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn."; |
| "132BA | 5401 | Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale. |
| 132BB | 5402 | Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex |
| 132BC | 5403 | Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex |
| 132BD | 5404 | Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm. |
| 132BE | 5405 | Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the textile like (for example, artificial straw) of artificial materials of an apparent width not exceeding 5 mm. |
| 132BF | 5406 | Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale |
| 132BG | 5407 | Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5404. |
| 132BH | 5408 | Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5405."; |
(v) Sl. No. 132C and the entries relating thereto shall be omitted;
(vi) after Sl. No. 132C and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—
| "132CA | 5501 | Synthetic filament tow. |
| 132CB | 5502 | Artificial filament tow. |
| 132CC | 5503 | Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning. |
| 132CD | 5504 | Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning. |
| 132CE | 5505 | Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres. |
| 132CF | 5506 | Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning. |
| 132CG | 5507 | Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning. |
| 132CH | 5508 | Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale. |
| 132CI | 5509 | Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail sale. |
| 132CJ | 5510 | Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale |
| 132CK | 5511 | Yarn (other than sewing thread) of manmade staple fibres, put up for retail sale. |
| 132CL | 5512 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres. |
| 132CM | 5513 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/ m2. |
| 132CN | 5514 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/ m2 |
| 132CO | 5515 | Other woven fabrics of synthetic staple fibres |
| 132CP | 5516 | Woven fabrics of artificial staple fibres."; |
| "139A | 5608 | Knotted netting of twine, cordage or rope; made up of fishing nets and other made up nets, of textile materials."; |
(x) after S.No. 146 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
| "146A | 5801 | Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806."; |
(xi) after S.No. 151 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:—
| "151A | 5806 | Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)."; |
(xii) against Sl.No. 154, in column (3), for the entry, the entry "Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles." shall be substituted;
(xiii) against Sl. No. 155, in column (3), for the entry, the entry "Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included." shall be substituted;
(xiv) against Sl.No. 156, in column (3), for the entry, the entry "Embroidery in the piece, in strips or in motifs." shall be substituted;
(xv) against Sl.No. 168, in column (3), for the words "this Chapter", the word and the figure "Chapter 59" shall be substituted;
(xvi) after Sl. No. 168 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:—
| "168A | 6001 | Pile fabrics, including "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted. |
| 168B | 6002 | Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001. |
| 168C | 6003 | Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 6001 or 6002 |
| 168D | 6004 | Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001. |
| 168E | 6005 | Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 6001 to 6004. |
| 168F | 6006 | Other knitted or crocheted fabrics."; |
clothing accessories, knitted or crocheted." shall be substituted;
(xviii) against Sl.No. 170, in column (3), for the entry, the entry "Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted." shall be substituted;
(xix) Sl.No. 171 and the entries relating thereto shall be omitted;
(xx) after Sl.No. 171A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—
| "171A1 | 6301 | Blankets and travelling rugs. |
| 171A2 | 6302 | Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen. |
| 171A3 | 6303 | Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances. |
| 171A4 | 6304 | Other furnishing articles, excluding those of heading 9404. |
| 171A5 | 6305 | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods |
| 171A6 | 6306 | Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods. |
| 171A7 | 6307 | Other made up articles, including dress patterns. |
| 171A8 | 6308 | Sets, consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale |
| 171A9 | 6309 | Worn clothing and other worn articles. |
| 171A10 | 6310 | Used or new rags, scrap, twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials |
| 171A11 | 6311 | Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair." |
(c) Schedule III – 9%,—
(i) Sl. Nos. 159, 160, 161, 162 and 163 and the entries relating thereto shall be omitted.
2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022, unless otherwise stated.
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
_______
राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्याः 15/2021-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 07 दिसम्बर, 2021
ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), 6060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक है, और परिषद् की सिफारिशाें के आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30-06-2017 जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन (एफ)10-14/2017-लूज दिनांक 30-06-2017 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-
उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-
(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष,-
(1) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (iii) में, शब्दों और प्रतीकों ''संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय'' के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों '' संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(2) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vi) में, शब्दों और प्रतीकों ''संघ शासित क्षेत्र, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय'' के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों ''संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(3) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vii) में, शब्दों और प्रतीकों ''संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई'' के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों ''संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(4) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ix) और (x) में, शब्दों और प्रतीकों ''संघ राज्य या किसी स्थानीय पा्र धिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय'' के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों ''संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(5) कॉलम (5) में, शीर्षक 'शर्त' में, मद (iii), (vi), (vii), (ix) और (x) के सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(ii) क्रम संख्या 26 के समक्ष,- कॅालम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (i) में, उपमद (ख) में, शब्दों ''वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद'' के पश्चात्, प्रतीकों और शब्दों'', उनकी रंगाई या छपाई के माध्यम से सेवाओं को छोड़कर,'' को प्रतिस्थपित किया जाएगा;
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव, (राज्य कर एवं आबकारी)।6061 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I
dated 07-12 -2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 15/2021-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 7th December, 2021
No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30-6-2017, published in the e-gazette, dated the 30th June, 2017, namely:—
In the said notification, in the TABLE,—
(i) against serial number 3,—
(1) in column (3),in the heading "Description of Service", in items (iii),(vi),(ix) and (x), for the words "Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;
(2) in column (3), in the heading "Description of Service", in item (vii), for the words "Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;
(3) in column (5), in the heading "Condition", the entries against items (iii),(vi),(vii),(ix) and (x), shall be omitted;
(ii) against serial number 26, in column (3), in the heading "Description of Service", in item (i), in clause (b), after the words, numbers, figures and brackets "Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)" the words "except services by way of dyeing or printing of the said textile and textile products" shall be inserted.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
6062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्याः 16/2021-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2021
ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021-वॉल-I--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशाें के आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30-06-2017 जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन0 (एफ)10-18/2017 दिनांक 30-06-2017 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-
उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-
(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॅालम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, ''या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा;
(ii) क्रम संख्या 3क के समक्ष, कॅालम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, ''या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा;
(iii) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॅालम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
''बशर्ते कि इलेक्ट्रॅानिक कॅामर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं पर उपरोक्त मद (ख) और (ग) में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा'';
(iv) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॅालम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ङ) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
''बशर्ते कि इलेक्ट्रॅानिक कॅामर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं पर उपरोक्त मद (ङ) में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा''। 2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।6063 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I dated
07-12 -2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 16/2021-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 7th December, 2021
No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 9, sub- section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-18/2017 dated 30-6-2017, published in the e-gazette, dated the 30th June, 2017, namely:—
In the said notification, in the TABLE, —
(i) against serial number 3, in column (3), in the heading " Description of Services", the words "or a Governmental authority or a Government Entity" shall be omitted;
(ii) against serial number 3A, in column (3), in the heading "Description of Services ", the words "or a Governmental authority or a Government Entity" shall be omitted;
(iii) against serial number 15, in column (3), in the heading "Description of Services ", after item (c), the following shall be inserted, namely,—
"Provided that nothing contained in items (b) and (c) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub- section (5) of Section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017).";
(iv) against serial number 17, in column (3), in the heading "Description of Services ", after item (e), the following shall be inserted, namely, —
"Provided that nothing contained in item (e) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub-section (5) of Section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017)." 2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.
By order, Sd-/ (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
6064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्याः 17/2021-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2021
ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021-वॉल-1.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशाें के आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 17/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30-06-2017 जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन0 (एफ)10-14/2017-लूज दिनांक 30.06.2017 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
1. उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में,-
(i) उपवाक्य (i) में, शब्दों ''और मोटर साइकिल'' के स्थान पर, शब्दों और प्रतीक ''मोटर साईकिल, ओमनिबस या अन्य मोटर यान'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) उपवाक्य (iii) के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
''(iv) विशिष्ट परिसर में स्थित रेस्तरां, ईटिंग ज्वाइंटस आदि द्वारा आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के अलावा रेस्तरां सेवा की आपूर्ति।''
2. स्पष्टीकरण में,-
(1) मद (ख) में, शब्दों, प्रतीकों, अंकों और कोष्ठकों ''और ''मोटर साईकिल'' का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और (26) में है'' के स्थान पर, प्रतीकों, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों ,'',मोटर साईकिल, मोटरयान और ओमनिबस'' का वही अर्थ होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के क्रमशः खंड (22), (25), (27), (28) और (29) में दिया गया है'', को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(2) मद (ख) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
''(ग) विशिष्ट परिसर से अभिप्राय ऐसे परिसरों से है, जो ऐसे 'होटल की व्यवस्था' की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो।''
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।6065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I dated
07-12-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 17/2021-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 7th December, 2021
No. EXN- F(10)-4/2021-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 17/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30-6-2017, published in the e-gazette, dated the 30th June, 2017, namely:—
1. In the notification,—
(i) in clause (i), for the words "and motor cycle;", the words ", motor cycle, omnibus or any other motor vehicle;" shall be substituted;
(ii) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-
"(iv) supply of restaurant service other than the services supplied by restaurant, eating joints etc. located at specified premises."
2. In the said notification, in Explanation,—
(i) in item (b), for the words, brackets, numbers and figures "and "motor cycle" shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25) and (26) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988).", the words, brackets, numbers and figures ,", motor cycle, motor vehicle and omnibus shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25), (27), (28) and (29) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988)." shall be substituted;
(ii) after item (b), the following shall be inserted namely,— "(c) specified premises means premises providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent."
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA) Addl. Chief Secretary (ST&E).
6066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्रीमती सुमना देवी पुत्री बक्शी राम, वासी टीका घराण, डाकघर बगवाडा, तहसील बमसन स्थित . . प्रार्थिया। टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2019-27792, दिनांक 16-10-2021 अनुसार श्रीमती सुमना देवी पुत्री बक्शी राम, वासी टीका घराण, डाकघर बगवाडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 25-04-1976 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत दाड़ी के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 25-04-1976 को दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थीया जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत दाड़ी में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुमना देवी पुत्री बक्शी राम, वासी टीका घराण, डाकघर बगवाडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 25-04-1976 को ग्राम पंचायत दाड़ी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-12-2021 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायलय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 20-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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न्यायालय श्री पूर्ण चन्द कौंडल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब-तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्री सुनील कुमार पुत्र रमेश चन्द, वासी टीका टपरे, मौजा उगयालता, तहसील बमसन स्थित टौणी . .प्रार्थी। देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।
यह दरख्वास्त श्री सुनील कुमार पुत्र रमेश चन्द, वासी टीका टपरे, मौजा उगयालता, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड में सुनील कुमार दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृत्त6067 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 सिसवां मुहाल टपरे के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सुधीर कुमार दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 28-12-2021 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल टपरे में सुधीर कुमार के स्थान पर सुधीर कुमार उपनाम सुनील कुमार पुत्र रमेश चन्द पुत्र कांशी इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। बाद में कोई भी उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 25-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा : तकसीम हुक्मन
केस नं0 : 05/2021 आगामी तारीख : 29-12-2021 श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री देश पाल, निवासी गांव पथलयार उपरला, तप्पा पंजग्रां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . वादिया।
बनाम
1. श्री मुकेश कुमार, 2. अमरजीत सिंह, 3. संजय कुमार, 4. संजीव कुमार पिसरान व 5. राम प्यारी पत्नी स्व0 श्री देव राज, 6. श्री जगदीश चन्द सुपुत्र श्री दिवानू समस्त निवासीगण गांव पथलयार उपरला, तप्पा पंजग्रां, . . प्रतिवादीगण। तहसील बडसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
मुस्त्री मुनादी-बराये राजपत्र हिमाचल प्रदेश शिमला के माध्यम से प्रकाशन।
इस अदालत द्वारा जारी उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा तकसीम हुक्मन से सम्बंिंन्धत प्रतिवादीगण/ हिस्सादारों को सूचित किया जाता है वादिया श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री देश पाल, निवासी गांव पथलयार उपरला, तप्पा पंजग्रां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत बाबत खाता नं0 49, खतौनी 57, खसरा नम्बरान, 388, 395, 396, 428, 447, 476, 483, 465, कित्ता-08 तादादी रकबा 0-52-94 हैक्टेयर, टीका पथलयार उपरला, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर की तकसीम हुक्मन हेतु आवेदन पत्र गुजारा है। परन्तु इस अदालत द्वारा जारी साधारण, चस्पांनगी समन व लोकल मुस्त्री-मुनादी जारी करने पर प्रतिवादी नं0 1 मुकेश कुमार सुपुत्र श्री देव राज व प्रतिवादी नं0 6, जगदीश चन्द सुपुत्र श्री दिवानू, निवासी गांव पथलयार उपरला को उपरोक्त मुकद्दमा बारे सूचित न किया जा सका है। वादिया ने भी उक्त प्रतिवादीगण के अस्थायी पता अदालत में पेश करने से इन्कार किया है। 6068 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 अतः इस अदालत द्वारा जारी इस नोटिस के माध्यम से प्रतिवादीगण 1.मुकेश कुमार सुपुत्र श्री देव राज, 6. जगदीश चन्द सुपुत्र श्री दिवानू, निवासी गांव पथलयार उपरला को सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा में अपना-अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 29-12-2021 को असालतन या वकालतन सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की अदालत में हाजिर आवे अन्यथा गैर- हाजिर रहने की सूरत में आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और उसके उपरांत कोई भी उजर/एतराज मान्य न समझा जाएगा।
यह मुस्त्री-मुनादी/उद्धघोषणा आज दिनांक 10-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर मय कार्यालय मोहर सहित जारी की जाती है।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 17-12-2021 जोगिन्द्र सिंह राणा पुत्र प्रधान सिंह) राणा, निवासी गांव कुठमां, डा0 बण्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.-- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी पुत्री पूनम राणा का जन्म दिनांक 27-06-1987 को महाल कुठमां में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज तत्कालीन ग्राम पंचायत रछयालू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को अब हाल ग्राम पंचायत कुठमां में दर्ज करवाना चाहता है। इस संदर्भ में Additional District Registrar (Birth & Deaths)-cum-Medical Officer (D& B) Kangra at Dharamshala के पत्र संख्या HFW-KGR/ST (Delayed) (B&D) 2021-654 दिनांक 06-11-2021 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र बारे ग्राम पंचायत कुठमां को आदेश जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुठमां के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 17-12-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 09-11-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 17-12-2021 जोगिन्द्र सिंह राणा पुत्र प्रधान सिंह राणा, निवासी गांव कुठमां, डा0 बण्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.-- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी पुत्री पूजा राणा का जन्म दिनांक 22-02-1985 को महाल कुठमां में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज तत्कालीन ग्राम पंचायत रछयालू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को अब हाल ग्राम पंचायत कुठमां में दर्ज करवाना चाहता है। इस संदर्भ में Additional District Registrar (Birth & Deaths)-cum-Medical Officer (D& B) Kangra at Dharamshala के पत्र संख्या HFW-KGR/ST (Delayed) (B&D) 2021-653 दिनांक 06-11-2021 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र बारे ग्राम पंचायत कुठमां को आदेश जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुठमां के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 17-12-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 09-11-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 17-12-2021 अंजू वाला पत्नी श्री करनैल सिंह, निवासी डुढ़म्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.-- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी पुत्री अर्पणा का जन्म दिनांक 21-10-1997 को महाल डुढ़म्ब में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज 6070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 ग्राम पंचायत डुढ़म्ब के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। इस संदर्भ में Additional District Registrar (Birth & Deaths)-cum-Medical Officer (D& B) Kangra at Dharamshala के पत्र संख्या HFW-KGR/ST (Delayed) (B&D) 2021-576 दिनांक 07-10-2021 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत डुढ़म्ब के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 17-12-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 02-11-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 22-12-2021 कृष्णा कुमारी पुत्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव व डा0 बसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 10-11-1956 को महाल बसनूर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बसनूर के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। इस संदर्भ में Chief Registrar (Birth & Deaths)-cum-Director Health Services, H.P. Shimla के पत्र संख्या HFW-H (ST)(B&D)-Del-Kng./2021-1 दिनांक 27-10-2021 व CMO-cum-Distt. Registrar (Births & Deaths) Kangra at Dharamshala के पत्र सं0 HFW-KGR-Delayed (B&D)-Del-Kng./2021-3104 दिनांक 23-09-2021 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे संबधित पंचायत को आदेश जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बसनूर के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-12-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।6071 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 आज दिनांक 10-11-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 17-12-2021 नरेश कुमार पुत्र वीरवल, निवासी अनसूई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(2) के तहत महाल भोई में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम नरेश कुमार पुत्र वीरवल है जबकि महाल भोई के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम रमेश चन्द पुत्र वीरवल दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त महाल में उक्त नाम को रमेश चन्द उपनाम नरेश कुमार पुत्र वीरवल से दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 17-12-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 09-11-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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गब
अज कार्यालय, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 16/NT/2021 आगामी पेशी : 18-12-2021 श्री जय राम उर्फ पूर्ण चन्द पुत्र मनी राम, निवासी गांव व मोहाल नगवाईं, तहसील औट, जिला मण्डी . . वादी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रतिवादी।6072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे । प्रार्थी श्री जय राम उर्फ पूर्ण चन्द, निवासी गांव व मोहाल नगवाईं, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 17-11-2021 इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम तहसील औट के राजस्व अभिलेख मोहाल नगवाईं के खेवट नम्बर 288 में 'जय राम' दर्ज हुआ है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व अन्य रिकार्ड में उसका नाम 'पूर्णचन्द' दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की जटिलता से बचने के लिए तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू0-राजस्व अभिलेख में उसका नाम 'जय राम' की जगह 'जय राम' उर्फ 'पूर्णचन्द' दर्ज करने हेतु आदेश पारित किये जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 18-12-2021 को 10.00 बजे तक कार्यालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
श्रीमती सावित्री देवी पुत्री श्री परस राम, निवासी गांव बदीरन, डाकखाना पनारसा, तहसील औट, . . वादी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थीनी श्रीमती सावित्री देवी पुत्री श्री परस राम, निवासी गांव बदीरन, डाकखाना पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथी-पत्र इस आशय से गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 06-03-1977 को गांव पब, डा0 कोटखमराधा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत भटवाड़ी में दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थीनी अब ग्राम पंचायत भटवाड़ी में अपने जन्म की का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म की घटना को पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-12-2021 को सुबह 10.00 बजे तक हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, व इस सूरत गैरहाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।6073 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 आज दिनांक 18-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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अज कार्यालय, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 17/NT/2021 आगामी पेशी : 18-12-2021
. . वादी। श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री ठाकर दास, निवासी गांव व मोहाल कोटधार, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रतिवादी। विषय.--पंचायत व राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे ।
प्रार्थी श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री ठाकर दास, निवासी गांव व मोहाल कोटधार, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 22-10-2021 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम तहसील औट के राजस्व अभिलेख मोहाल कोटधार के खेवट नम्बर 11, 13 व 14 में 'ठाकर दास' दर्ज हुआ है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व अन्य रिकार्ड में उसके पिता का नाम 'ठाकरू' दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उक्त दोनों नाम उसके पिता के ही हैं तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की जटिलता से बचने के लिए तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू0-राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम 'ठाकर दास' की जगह 'ठाकर दास' उर्फ 'ठाकरू' दर्ज करने हेतु आदेश पारित किये जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 18-12-2021 को 10.00 बजे तक कार्यालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 21-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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अज कार्यालय, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 19/NT/2021 आगामी पेशी : 24-12-2021
. . वादी। श्री नितेश कुमार पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव व डाकघर नगवार्इं, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)6074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 बनाम
आम जनता
प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे ।
प्रार्थी श्री नितेश कुमार पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव व डाकघर नगवार्इं, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 24-11-2021को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके परदादा स्वर्गीय श्री गोवर्धन उर्फ हेत राम का नाम मुहाल नगवाईं/509 के राजस्व अभिलेख के खेवट नम्बर 27 में 'हेत राम' व खेवट नम्बर 115 में 'गोवर्धन' दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की भविष्य में किसी भी प्रकार की जटिलता से बचने के लिए है तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू0-राजस्व अभिलेख में उसके परदादा का नाम 'हेत राम व गोवर्धन' की जगह 'गोवर्धन' उर्फ 'हेत राम' दर्ज करने हेतु आदेश पारित किये जाएं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के परदादा का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 24-12-2021 को 10.00 बजे तक कार्यालय हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 24-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव जलवाणी, डा0 नरेली, तहसील व जिला हमीरपुर, . . वादी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव जलवाणी, डा0 नरेली, तहसील व जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथी-पत्र इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री पलक सोनी का जन्म दिनांक 10-11-2010 को भाटिया हैल्थकेयर मैडिकल सैन्टर टकोली, डाकघर नगवाईं, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) हुआ है जोकि ग्राम पंचायत टकोली के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत टकोली में दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थी अब ग्राम पंचायत टकोली में अपनी पुत्री की जन्म की घटना का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजिकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म की घटना को पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या6075 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 वकालतन तारीख पेशी 24-12-2021 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, व इस सूरत गैरहाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नम्बर : 04/2021
तारीख पेशी : 22-12-2021 मुकद्दमा : ममफूद उल खबरी।
श्रीमती कारजू देवी पत्नी श्री सुन्दर पुत्र श्री रिछू, निवासी गांव टकरेहड़, डाकघर व तहसील सन्धोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
.
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी बारे।
श्रीमती कारजू देवी पत्नी श्री सुन्दर पुत्र श्री रिछू, निवासी गांव टकरेहड़, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी ने इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन व शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि उसके पति श्री सुन्दर पुत्र श्री रिछू लगभग 50 वर्षों से लापता है और न ही घर आते-जाते हैं जिनकी काफी तलाश की गई परन्तु उसके जीवित या मृत होने का कोई भी प्रमाण उपलब्ध न है। अतः श्री सुन्दर पुत्र श्री रिछू, निवासी गांव टकरेहड़, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी के जायज वारसान के नाम मकफूद-उल-उल्खबरी स्थित मोहाल जमूला, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) में इन्तकाल दर्ज व तस्दीक होना है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है की श्री सुन्दर पुत्र श्री रिछू, निवासी गांव टकरेहड़, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी की सम्पत्ति का मकफूद-उल-खबरी के जायज वारसान के नाम इन्तकाल तस्दीक करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-12-2021 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित न्यायालय होकर अपना पक्ष रख सकता है। अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाएगी।
हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-11-2021 को जारी हुए।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।6076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 19/2021
श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र युद्धवीर सिंह, गांव वासी सत्यावली, डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र युद्धवीर सिंह, गांव वासी सत्यावली, डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजारा है कि उसकी लड़की का जन्म दिनांक 16-09-2019 को हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश आवेदक के बच्ची दिया ठाकुर पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत बुंगजहलगाड में दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थी अब ग्राम पंचायत बुंगजहलगाड में अपने बच्ची के जन्म का पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म की घटना को पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-12-2021 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 20/2021
श्रीमती मणी देवी पुत्री सीवू पुत्र धर्मू, निवासी खलाओ, डाकघर व तहसील बालीचौकी, हाल पत्नी पदम सिंह पुत्र दया राम, निवासी गांव झीडी, डा0 नगवाईं, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।
श्रीमती मणी देवी पुत्री सीवू पुत्र धर्मू, निवासी खलाओ, डाकघर व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरा नाम प्रत्येक कागजात में श्रीमती मणी देवी पुत्री सीवू दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड मुहाल राही में कली देवी दर्ज हो गया है, जिसको की मैं दुरुस्त करके श्रीमती मणी देवी पुत्री सीवू पुत्र धर्मू ही दर्ज करवाना चाहती हूं।6077 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-12-2021 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 21/2021
श्री सेवक राम पुत्र मान सिंह पुत्र डयल, निवासी भेट, डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।
श्री सेवक राम पुत्र मान सिंह पुत्र डयल, निवासी भेट, डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरा नाम प्रत्येक कागजात में सेवक राम पुत्र मान सिंह दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड मुहाल समलवास में सेवा सिंह दर्ज हो गया है, जिसको की मैं दुरुस्त करके सेवक राम पुत्र मान सिंह पुत्र डयल ही दर्ज करवाना चाहता हूं।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-12-2021 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहासक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 22/2021
श्री राम लाल पुत्र जवाहर, गांव वासी पांगणा, डाकघर गाडागुशैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।6078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राम लाल पुत्र जवाहर, गांव वासी पांगणा, डाकघर गाडागुशैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय से गुजारा है कि उसकी लडकी का जन्म दिनांक 06-08-2018 को हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश आवेदक कीे बच्ची कुशमा देवी पुत्री श्री राम लाल के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत थाचाधार में दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थी अब ग्राम पंचायत थाचाधार में अपनी बच्ची का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म की घटना को पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-12-2021 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 23/2021
श्री जीवन राम पुत्र सरन दास, निवासी चमरास, डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।
श्री जीवन राम पुत्र सरन दास, निवासी चमरास, डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरा नाम प्रत्येक कागजात में जीवन राम पुत्र सरन दास दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड मुहाल थाटा में जीवन सिंह पुत्र सरन दास दर्ज हो गया है। जिसको की मैं दुरुस्त करके जीवन राम ही दर्ज करवाना चाहता हूं।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-12-2021 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।6079 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 आज दिनांक 24-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नम्बर 56/2021 तारीख मरजुआ 15-11-2021 तारीख पेशी : 22-12-2021
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। विषय.-दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री नीरज शर्मा पुत्र श्री पृथ्वी राज पुत्र सिन्घू, निवासी गांव व डाकघर खजुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 15-11-2021 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम पृथ्वी राज है परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल खजुर में पृथी राज दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, नकल शजरा नस्ब, स्वय घोषणा पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व परिवार नकल भाग-1 साथ संलग्न कर रखे है। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल खजुर में प्रार्थी के पिता का नाम पृथी राज के स्थान पर पृथ्वी राज पुत्र सिन्घू, निवासी गांव व डाकघर खजुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 22-12-2021 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 15-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Renu Gulati w/o Sh. Yashpal Singh, r/o H. No. 103/9, V.P.O. Bhojpur, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.).
6080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 19432. Yashpal Singh s/o Late Sh. Pritam Singh, r/o H. No. 103/9, V.P.O. Bhojpur, Tehsil . . Applicants.
Sundernagar, District Mandi (H.P.)
Versus
General Public . . Respondent.
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1955.
Renu Gulati w/o Sh. Yashpal Singh and Sh. Yashpal Singh s/o Late Sh. Pritam Singh, r/o H. No. 103/9, V.P.O. Bhojpur, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1955 that they have solemnized their marriage on 12-08-1994 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-12-2021. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 12-11-2021 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).
_________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sh. Ajai Bhanu Gupta s/o Sh. Inder Dev Gupta, r/o H. No. 93/5, Hospital Road Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Sangeeta Gupta d/o Sh. Som Dutt Mahajan, V.P.O. Shahpur, Tehsil & District . . Applicants.
Kangra (H.P.).
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Ajai Bhanu Gupta s/o Sh. Inder Dev Gupta, r/o H. No. 93/5, Hospital Road Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Sangeeta Gupta d/o Sh. Som Dutt Mahajan,राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 6081 V.P.O. Shahpur, Tehsil & District Kangra, H.P. (at present wife of Sh. Ajai Bhanu Gupta s/o Sh. Inder Dev Gupta, r/o H. No. 93/5, Hospital Road Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-06-1983 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, District Mandi H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-12-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 27th day of November, 2021 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
___________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sh. Gitesh Kumar s/o Sh. Prem Singh, Village Chaloh, P.O. Saigaloo, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Priyanka d/o Sh. Brij Lal, V.P.O. Sadyana, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) . . Applicants.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Gitesh Kumar s/o Sh. Prem Singh, Village Chaloh, P.O. Saigaloo, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.) and Smt. Priyanka d/o Sh. Brij Lal, V.P.O. Sadyana, Tehsil Sadar, District Mandi H.P.) (at present wife of Sh. Gitesh Kumar s/o Sh. Prem Singh, Village Chaloh, P.O. Saigaloo, Tehsil Kotli, District Mandi H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-10-2021 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-12-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
6082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 Issued today on 27th day of November, 2021 under my hand and seal of the court.Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
_________
हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा
अधिसूचना
धर्मशाला-176 215, 15 दिसम्बर, 2021
सं0ः वि0स0-कागजात/1-21/2021.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1973 के नियम 207 के अन्तर्गत निम्न दस्तावेजों को आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को सभा पटल पर रखा गया है जिसकी अधिसूचना निम्न प्रकार से राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु :
(i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार (हिन्दी/अंग्रेजी);
(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (राजस्व क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार (हिन्दी/अंग्रेजी);;
(iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों) हिमाचल प्रदेश सरकार (हिन्दी/अंग्रेजी);;
यशपाल शर्मा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।
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CHANGE OF NAME
I, Monu Devi aged 27 years w/o Sh. Ajay Chauhan, r/o Village Chhupari, P.O. Lower Koti, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) Pin-171207 do hereby declare that my name is entered as Monu Devi in matriculation certificate and other documents. But, I have changed my name from Monu Devi to Anaya Chauhan after marriage. Therefore, my name be changed to Anaya Chauhan in my all records.
MONU DEVI,
w/o Sh. Ajay Chauhan, r/o Village Chhupari,
P.O. Lower Koti, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).
6083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943 CHANGE OF NAMEI, Urmila Devi w/o Sh. N.D. Bali, r/o Ward No. 7, Basdehra, Sub-Tehsil Mehatpur Basdehra, District Una (H.P.) declare that I have changed my name from Neelam Bali to Urmila Devi. All concerned note.
URMILA DEVI,
w/o Sh. N.D. Bali,
r/o Ward No. 7, Basdehra,
Sub-Tehsil Mehatpur Basdehra, District Una (H.P.).
6084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2021/24 मार्गशीर्ष, 1943नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।