राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Dharamshala, the 17th December, 2021
No: Shram(A) 6-2/2020 (Awards).— In exercise of the powers vested under section 17 (1) of the Industrial Disputes Act,1947, the Governor Himachal Pradesh is pleased to order the publication of awards of the following cases announced by the Presiding Officer, Labour 175—राजपत्र/2021-22-12-2021 (6247)6248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 Court, Dharamshala on the website of the Department of Labour & Employment Government of Himachal Pradesh:—
| Sl. No. | Ref. No. | Petitioner | Respondent | Date of Award/ Order |
| 1. | 143/2017 | Mamta Kumari | M. D., M/S Vyas Hospital | 20-08-2021 |
By order, R. D. DHIMAN, IAS Addl.Chief Secretary (Lab. & Emp.)
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IN THE COURT OF S H R I ARVIND MALHOTRA, PRESIDING JUDGE, LABOUR
COURT-CUM-INDUSTRIAL TRIBUNAL, KANGRA AT DHARAMSHALA (H.P.) (CAMP
AT BILASPUR)
Ref. No. : 143/2017 Date of Institution : 21-6-2017 Date of Decision : 20-08-2021
Smt. Mamta Kumari w/o Shri Ravi Kumar, r/o Village Soi, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H.P.
. .Petitioner.
Versus
The Managing Director, M/S Vyas Hospital Kothi Chowk, P.O. Chandpur, . .Respondent. District Bilaspur, H.P.
Reference under Section 10 (1) of the Industrial Disputes Act, 1947
For the Petitioner : Sh. Ravi Kumar, AR
For the Respondent : Sh. Neeraj Basu, Adv.
AWARD
The reference given below has been received from the appropriate Government for adjudication:
"Whether termination of the services of Smt. Mamta Kumari, w/o Shri Ravi Kumar, r/o Village Soi, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H.P. w.e.f. 16-11-2015 by the Managing Director, M/S Vyas Hospital Kothi Chowk, P.O. Chandpur, District Bilaspur, H.P., without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer/management?"6249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 2. Today the case is listed for appearance of the petitioner, however, the petitioner (Mamta Kumari) as well as Smt. Sonam Sharma, Director, M/s. Vyas Hospital have made the below given statements in the Court today:—
''ब्यान किया कि मेरा प्रत्यार्थी के साथ समझौता हो गया है। समझौते के तहत प्रत्यार्थी ने मुझे 2,40,000/- रुपये का Cheque HDFC Bank No. 000057 दिनांक 20-8-2021 का दे दिया है जो रकम मेरा प्रत्यार्थी के खिलाफ claim को full & final settle करती है। इस रकम के इलावा मेरा प्रत्यार्थी के खिलाफ कोई अन्य claim न है। मौजूदा reference को हमारे समझौते के तहत decide किया जाये।
RO&AC PJ
Sd/- Sd/-
(Smt. Mamta Kumari)
"मैंने वादिनी का उपरोक्त ब्यान सुन लिया है जो मुझे मंजूर है। Dr. Ajay Kumar Sharma ने M/s Vyas Hospital के तहत 2,40,000/- रुपये cheque के माध्यम से प्रार्थिनी को देनी तय की है इसके इलावा प्रार्थिनी का प्रत्यार्थी के खिलाफ कोई अन्य claim न है और न होगा। इसी के तहत मौजूदा reference को decide किया जाये। मैं भी Vyas Hospital की Director हूं तथा ब्यान देने के लिये सक्ष्म हूं।
RO&AC PJ
Sd/- Sd/-
(Smt. Sonam Sharma)
3. In view of the above statements, this reference/claim petition is disposed of as compromised. Parties to bear their own costs.
4. The reference is answered in the aforesaid terms.
5. A copy of this Award be sent to the appropriate Government for necessary action at its end and the file after due completion be consigned to the Record Room.
Announced in the open Court today this 20th day of August, 2021.
Sd/- (ARVIND MALHOTRA) Presiding Judge, Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala, H.P.
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FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th December, 2021
No. FFE-B-F(5)5/2016-Part-I.—WHEREAS, Society for Improvement of Forest Ecosystems Management & Livelihoods in H.P. under Externally Added Project was registered under the H.P. Societies Registration Act, 2006 for effective management of said project.
6250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943AND WHEREAS, in the Memorandum of Association of above Society, a Governing Body of the Project under the chairpersonship of Addl. Chief Secretary (Forests) having different Members has been constituted as per provisions in the H.P. Societies Registration Act, 2006.
AND WHEREAS, during the course of 06th meeting of Governing Body held on 02-12-2021, it was noticed that there is no representative of State Finance Department in the Governing Body. Being a Externally Added Project, there must be a representative of the Finance Department in the Governing Body.
NOW THEREFORE, the Governor of Himachal Pradesh is pleased include the "Additional Chief Secretary (Finance & Planning) or his representative" as member in the Governing Body of the aforesaid Society.
By order, NISHA SINGH, Addl. Chief Secretary (Forests).
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TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th December, 2021
No. TPT F(4)-4/2015.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a State Level Committee for prescribing the suitable standardized norms/guidelines for fitness of the roads excluding PWD roads in rural areas under various Schemes/Projects, with following constitution:—
1. Additional Chief Secretary Transport, Himachal Pradesh . . Chairman 2. Director Transport, Himachal Pradesh
. . Member
3. Director Health Services, Himachal Pradesh, Shimla . . Member
4. Dy. Inspector General of Police (TTR) H.P.
. . Member
5. Secretary, State Transport Authority, H.P.
. . Member Secretary 6. Superintending Engineer (Works) HPPWD
. . Member
7. Superintending Engineer (Mech.) HPPWD
. . Member
8. G.M.(Technical) HRTC
. . Member
9. Assistant Commissioner (Technical) Transport
. . Member
By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA, Additional Chief Secretary (Transport)6251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 OFFICE OF THE COMMISSIONER MUNICIPAL CORPORATION DHARAMAHALA
NOTIFICATION
Dated, the 18th December, 2021
No.DMC(Estt)A(7)1/2020-5553.—In exercise of the powers conferred by clause (C) 1 of Section 395(1)(6) read with Section 324 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994), The Municipal Corporation Dharamshala notifies the following bye-laws:—
Draft Bye-Laws Municipal Corporation Dharamshala (Facilities to Mayor, Deputy Mayor and Councillors) 2021
1. Short title, extent and commencement.—(i) These Bye-laws may be called the Dharamshala Municipal Corporation (Payment of Honorarium and Perquisites to Mayor, Deputy Mayor and Councillors) Bye-laws, 2021.
(ii) These bye-laws shall be applicable to the Mayor, Deputy Mayor and Councilors (elected and nominated).
(iii) These bye-laws shall come into force from the date of publication in Official Gazette 2. Definitions.—In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:—
(i) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).
(ii) "Honorarium" means, a fixed monthly payment granted to Mayor, Deputy Mayor and the Councilors.
(iii) "Perquisites" means other benefits extended to the Mayor, Deputy Mayor and the councillors other than the fixed honorarium.
(iv) "Mayor" means the Mayor of Dharamshala Municipal Corporation, elected under section 36 of the Act;
(v) "Deputy Mayor" means the Deputy Mayor of Dharamshala Municipal Corporation elected under section 36 of the Act;
(vi) "Councillor" means, the elected as well as nominated Councillor of the Dharamshala Municipal Corporation and shall not include the Mayor and the Deputy Mayor;
(vii) The words and expressions used but not defined in these Bye-laws shall bear the same meaning as assigned to them in the Act.
3. Honorarium of Mayor and Deputy Mayor :
Honorarium
(i) The Mayor and Deputy Mayor shall be entitled to an honorarium of Rs. 12000/- per month and Rs. 8500/- per month respectively and it shall be revised from time to time as per the orders of the government.
6252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 4. Perquisites :(i) House Rent
The Mayor and Deputy Mayor shall be entitled to a sum of Rs. 2000/- and Rs. 1500/- per month respectively, as house rent allowance notwithstanding whether residing in their own or rented house.
(ii) Sumptuary Allowance
The Mayor and Deputy Mayor shall be entitled to a sum of Rs. 1000/- and Rs. 700/- per month respectively as sumptuary allowance.
(iii) Official Vehicle
The Mayor shall be provided with a Chauffeur-driven car for use within the jurisdiction of Dharamshala Municipal Corporation as well as outside for official purpose. However vehicle shall be used outside the state with the prior approval of government as provided for similarly placed personnels. The expenses so incurred shall be borne by the Corporation.
Explanation.—"Cost" means the emoluments of Chauffeur, the cost of petrol /diesel and maintenance of the vehicle etc.
(iv) Travelling Allowance
For official journey (s) outside the jurisdiction of Corporation Dhramshala, the Mayor shall be entitled to travelling and daily allowances at the highest rates as admissible to Grade-I Officers of the Government of Himachal Pradesh.
(v) Telephone and Internet
The Mayor shall be provided a land line telephone and internet connection in his office.
5. Honorarium for Councillors :
A Councillor shall be entitled to receive a fixed honorarium at the rate of Rs. 5500/- per month and it shall be revised from time to time as per order of the government.
6. Proviso :
The Emoluments and perks disbursed to Mayor, Deputy Mayor and Councillors during the period 2016 till the date of commencement of these Bye-laws shall be deemed to have been provided as if these bye-laws were in force on the day when such emoluments and Perks were disbursed.
(ii) It is further provided that rate and emoluments stand changed as and when there is any such changes are notified by the government.
The above Bye-Laws in accordance with provisions of Section 397 of the Municipal Corporation Act, 1994.
Sd/-
Commissioner,
Dharamshala Municipal Corporation.
6253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 24-12-2021 ब मुकद्दमा श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बच्चन सिंह, निवासी रौड़ा, सैक्टर नं0 1, बिलासपुर, तहसील . . प्रार्थी। सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा। नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह, निवासी रौड़ा, सैक्टर वार्ड नं0 1, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि संबन्धित नगर परिषद्/ पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है उसकी जन्म तिथि 01-01-1979 हैै। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।
अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह, निवासी रौड़ा, सैक्टर वार्ड नं0 1, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि सम्बन्धित नगर परिषद्/पंचायत में दर्ज करने के बारा में कोई एतराज हो वह दिनांक 24-12-2021 को सुबह 11.30 बजे असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह, निवासी रौड़ा, सैक्टर वार्ड नं0 1, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि सम्बन्धित पंचायत/नगर परिषद् रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 24-12-2021 ब मुकद्दमा श्री रतन लाल पुत्र श्री गुलाबा राम, निवासी गांव सगीरठीं, डाकघर नोआ, तहसील सदर, . . प्रार्थी। जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा।6254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 नोटिस बनाम आम जनता। उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री रतन लाल पुत्र श्री गुलाबा राम, निवासी गांव सगीरठीं, डाकघर नोआ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी मौसी स्व0 श्रीमती रोशनी देवी पत्नी स्व0 श्री सुख राम, निवासी गांव सगीरठीं, डाकघर नोआ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की मृत्यु तिथि संबन्धित पंचायत/नगर परिषद् रिकार्ड में दर्ज नहीं है उसकी मृत्यु तिथि 15-06-1979 हैै। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।
अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी की मौसी स्व0 श्रीमती रोशनी देवी,पत्नी स्व0 श्री सुख राम, निवासी गांव सगीरठीं, डाकघर नोआ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की मृत्यु तिथि सम्बन्धित पंचायत/नगर परिषद् में दर्ज करने के बारा में कोई एतराज हो वह 24-12-2021 को सुबह 11.30 बजे असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा स्व0 श्रीमती रोशनी देवी पत्नी स्व0 श्री सुख राम, निवासी गांव सगीरठीं, डाकघर नोआ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की मृत्यु तिथि पंचायत/नगर परिषद् रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत डॉ0 आशीष शर्मा (हि0प्र0से0), विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
1. शुभम कुमार राणा आयु 25 वर्ष पुत्र नरेन्द्र पाल, निवासी गांव उमरी, डाकघर कौना, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
2. मनु कुमारी आयु 21 वर्ष पुत्री मोहिन्द्र सिंह, निवासी गांव पिहरी, डाकघर गलोटी, तह0 खुडियां, . .प्रार्थीगण। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 04-01-2022 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 03-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी,
धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0 तारीख दायर तारीख पेशी 39/21/TEH 23-10-2021 04-01-2022 जोगिन्द्र पाल पुत्र श्री झड़ू राम, निवासी हार, मौजा दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा। बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
प्रार्थी जोगिन्द्र पाल पुत्र श्री झड़ू राम, निवासी हार, मौजा दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)़ ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उनका नाम राजस्व रिकार्ड महाल हार, पटवार वृत्त दौलतपुर में जोगिन्द्र लाल पुत्र दीवाना उपनाम झड़ू दर्ज है जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम जोगिन्द्र पाल दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 04-01-2022 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) मिसल नं0 तारीख दायर तारीख पेशी 40/21/TEH 23-10-2021 04-01-2022 आशा देवी पत्नी श्री मेहर सिंह, निवासी गांव व डा0 खोली, तहसील व जिला कांगड़ा। बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
आशा देवी पत्नी श्री मेहर सिंह, निवासी गांव व डा0 खोली, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)़ ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उनकी पुत्री का नाम राजस्व रिकार्ड महाल टांडा खोली पटवार वृत खोली में परिन्का पुत्री मेहर चन्द पुत्र चमारू दर्ज 6256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 है जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में नाम प्रियंका चौधरी दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रार्थिया की पुत्री का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 04-01-2022 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत जनाब डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) सुदेश कुमारी पुत्री श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डा0 रजोट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
सुदेश कुमारी पुत्री श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डा0 रजोट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 02-12-1970 को महाल रजोट में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-01-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 28-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी बैैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 ब अदालत जनाब डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 05-01-2022 श्री सतीश कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव व डा0 खडानाल, तह0 बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी श्री सतीश कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द के दादा का नाम दुरुस्त करके डोन्ड पुत्र श्री चुगला के बजाए डैण्ढू राम उपनाम खडकू पुत्र श्री चुगला दर्ज करने बारे।
श्री सतीश कुमार पुत्र प्रेम चन्द, निवासी गांव व डा0 खडानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके दादा श्री डैण्ढू राम उपनाम खडकू पुत्र श्री चुगला महाल खडानाल, तह0 बैजनाथ में भू-स्वामी थे तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के दादा का नाम डोन्ड पुत्र श्री चुगला दर्ज है, जबकि प्रार्थी के दादा का असल नाम डैण्ढू राम उपनाम, खडकू पुत्र श्री चुगला है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके डैण्ढू राम उपनाम खडकू पुत्र श्री चुगला किया जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-01-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या बकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 29-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत अनिल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0ः 10/2020 दिनांक पेशी : 05-01-2022 किस्म मुकद्दमा : भूमि तकसीम विक्रम सिंह पुत्र श्री कान्त पुत्र खलैली, निवासी महाल गदियाड़ा, पटवार वृत्त डरोह, उप-तहसील . . प्रार्थीपक्ष। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
विजय सिंह पुत्र श्री कान्त पुत्र खलैली व अन्य निवासी महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, उप-तहसील . .प्रतिवादीगण। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) 6258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 नोटिस बनाम.--1. विजय सिंह पुत्र श्री कान्त पुत्र खलैली व अन्य निवासी महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, 2. सरला देवी पत्नी दया राम, निवासी महाल सगरूर, तहसील बैजनाथ, 3. कुशला देवी पत्नी राम सिंह, निवासी महाल झियोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रतिवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 126, खतौनी नं0 152, खसरा नं0 74, रकबा तदादी 00-02-03 है0, निवासी महाल गदियाड़ा, हदबस्त नं0 353, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।
उपरोक्त प्रार्थीगण ने अदालत में खाता नं0 126 की तकसीम भूमि दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीपक्ष को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से होना असम्भव है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस मुस्त्री मुनादी, चंस्पागी व इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 05-01-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करे। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-11-2021 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत अनिल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0ः 11/2020 दिनांक पेशी : 05-01-2022 किस्म मुकद्दमा : भूमि तकसीम विक्रम सिंह पुत्र श्री कान्त पुत्र खलैली, निवासी महाल गदियाड़ा, पटवार वृत्त्र डरोह, उप-तहसील . . प्रार्थीपक्ष। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
विजय सिंह पुत्र श्री कान्त पुत्र खलैली व अन्य निवासी महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, उप-तहसील . .प्रतिवादीगण। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम.--1. विजय सिंह पुत्र श्री कान्त पुत्र खलैली व अन्य निवासी महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, 2. सरला देवी पत्नी दया राम, निवासी महाल सगरूर, तहसील बैजनाथ, 3. कुशला देवी पत्नी राम सिंह, निवासी महाल झियोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रतिवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 5, खतौनी नं0 7, खसरा नं0 75, 139, 150 व 180 कित्ता 4 रकबा तदादी 00-31-70 है0, निवासी महाल गदियाड़ा, हदबस्त नं0 353, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।
उपरोक्त प्रार्थीगण ने अदालत में खाता नं0 5 की तकसीम भूमि दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीपक्ष को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से होना असम्भव है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस मुस्त्री मुनादी, चंस्पागी व इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 05-01-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करे। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-11-2021 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत अनिल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0ः 12/2020 दिनांक पेशी : 05-01-2022 किस्म मुकद्दमा : भूमि तकसीम विक्रम सिंह पुत्र श्री कान्त पुत्र खलैली, निवासी महाल गदियाड़ा, पटवार वृत्त डरोह, उप-तहसील . . प्रार्थीपक्ष। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
विजय सिंह पुत्र श्री कान्त पुत्र खलैली व अन्य निवासी महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, उप-तहसील . . प्रतिवादीगण। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम.--1. विजय सिंह पुत्र श्री कान्त पुत्र खलैली व अन्य निवासी महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, 2. सरला देवी पत्नी दया राम, निवासी महाल सगरूर, तहसील बैजनाथ, 3. कुशला देवी पत्नी राम सिंह, निवासी महाल झियोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। . . प्रतिवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 7, खतौनी नं0 9, खसरा नं0 91, रकबा तदादी 00-24-92 है0, निवासी महाल गदियाड़ा, हदबस्त नं0 353, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।
उपरोक्त प्रार्थीगण ने अदालत में खाता नं0 7 की तकसीम भूमि दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीपक्ष को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से होना असम्भव है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस मुस्त्री मुनादी, चंस्पागी व इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 05-01-2022 को हाजिर 6260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करे। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-11-2021 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत अनिल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0ः 09/2020 दिनांक पेशी : 05-01-2022 किस्म मुकद्दमा : भूमि तकसीम विक्रम सिंह पुत्र श्री कान्त पुत्र खलैली, निवासी महाल गदियाड़ा, पटवार वृत्त्र डरोह, उप-तहसील . . प्रार्थीपक्ष। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादीगण। वलदेव सिंह पुत्र रसीला व अन्य, निवासी महाल ककडैं, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) आदि
नोटिस बनाम.---1. वलदेव सिंह पुत्र रसीला निवासी महाल ककडैं, उप-तहसील सुलह, 2. कान्ता पत्नी वचित्र, निवासी महाल खडोट, उप-तहसील सुलह, 3. विजय सिंह पुत्र श्री कान्त पुत्र खलैली, निवासी महाल गदियाड़ा डरोह, उप-तहसील भवारना, 4. सरला देवी पत्नी दया राम निवासी महाल सगरूर, तहसील बैजनाथ, 5. कुशला देवी पत्नी राम सिंह, निवासी महाल झियोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रतिवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 6, खतौनी नं0 8, खसरा नं0 147, रकबा तदादी 00-00-50 है0 महाल गदियाड़ा, हदबस्त नं0 353, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी। उपरोक्त प्रार्थीगण ने अदालत में खाता नं0 6 की तकसीम भूमि दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीपक्ष को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से होना असम्भव है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस मुस्त्री मुनादी, चंस्पागी व इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 05-01-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करे। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-11-2021 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 ब अदालत अनिल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0ः 14/2020 दिनांक पेशी : 05-01-2022 किस्म मुकद्दमा : भूमि तकसीम प्रशोतम चन्द उपनाम प्रशोतम लाल पुत्र लोजन राम व अन्य निवासी महाल तडा, मौजा पुन्नर, . . प्रार्थीपक्ष। उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादीगण। गिरधारी लाल पुत्र प्रेम उपनाम प्रेम दास व अन्य सभी निवासी महाल तडा, मौजा पुन्नर उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) आदि।
सम्मन बनाम.---1. मंगला देवी पुत्री, 2. पवना देवी पुत्री, 3. निम्मो देवी पुत्री, 4. विन्ता देवी पुत्री प्रेम उपनाम प्रेम दास पुत्र लोजन सभी वासीगण महाल तडा, मौजा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा . . प्रतिवादीगण। (हि0प्र0)
विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 73, खतौनी नं0 85, खसरा नं0 892, रकबा तदादी 00-05-07 हैक0 वाक्या महाल तडा, मौजा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।
उपरोक्त प्रार्थीगण ने अदालत में खाता नं0 73 की तकसीम भूमि दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है। और न ही प्रार्थीपक्ष को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से होना असम्भव है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस मुस्त्री मुनादी, चंस्पागी व इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 05-01-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करे। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16-11-2021 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : 11/2021/टी0टी0पी0
तारीख पेशी : 06/01/2022 श्री हुक्म सिंह पुत्र स्व0 गंगा राम, वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम 6262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 1. श्रीमती —ष्णा देवी पत्नी श्री परस राम आदि वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा, हि0 प्र0।
नोटिस बनाम.—श्री सुरिन्द्र राणा पुत्र श्रीमती —ष्णा देवी, 2. देवेन्द्र कुमार पुत्र सत्या देवी पत्नी पृथी चन्द, 3. संग्राम सिंह राणा पुत्र श्री सिमसा देवी पत्नी श्री कल्याण चन्द महाल कण्डी, तहसील धर्मशाला, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा हि0 प्र0
विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-13 खतौनी नं0-23ता 25 खसरा कित्त्रा-16 रकबा तादादी 0-82-20 है0 वाकया महाल कण्डी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।
श्री हुक्म सिंह पुत्र स्व0 श्री गंगा राम, वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 13 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चंस्पागी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतू असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-01-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29-11-2021 को जारी हुआ। मोहर।
जगदीश चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) मुकद्दमा तकसीम नं0 : 26/2021/टी0टी0पी0
तारीख पेशी : 06/01/2021 श्री रूप सिंह पुत्र स्व0 श्री दुर्गा सिंह आदि वासी महाल भ्रान्ता, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्रीमती वृन्जनां पुत्री कर्म सिंह, आदि वासी महाल भ्रान्ता, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा . . प्रतिवादीगण। हि0 प्र0।
नोटिस बनाम.--श्री नवदीप सिंह पुत्र श्री देव चन्द महाल नरवाणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, . . प्रतिवादीगण। हि0प्र0।
विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-66 खतौनी नं0-135 ता 136 खसरा कित्ता-9 रकबा तादादी 0-33-11 है0 वाकया महाल भ्रान्ता, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।6263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।
श्री रूप सिंह पुत्र स्व0 श्री दुर्गा सिंह आदि वासी महाल भ्रान्ता, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 66 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी की तामील बार-बार समन करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चंस्पागी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-01-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-11-2021 को जारी हुआ। मोहर।
जगदीश चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सार्थक शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 23-12-2021 सरूप कृष्ण बनाम आम जनता नोटिस बनाम.--1. सरूप कृष्ण पुत्र स्व0 बृज लाल, निवासी गांव घुगर, डा0 व तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है इसमें प्रार्थी ने नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसका नाम PNB Bank के Share Certificate में गलती से सरूप कृष्ण शर्मा पुत्र स्व0 बृज लाल दर्ज हो गया है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम सरूप कृष्ण पुत्र स्व0 श्री बृज लाल है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का सही नाम सरूप कृष्ण पुत्र स्व0 श्री बृज लाल है । अतः इस बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 16-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
सार्थक शर्मा,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
तारीख पेशी : 24-12-2021
मलकीत सिंह
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी मलकीत सिंह सुपुत्र श्री चमारू, निवासी गांव गदियाड़ा, मौजा रानी सिद्धपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का सही नाम मलकीत सिंह पुत्र चमारू राम है परन्तु महाल गदियाड़ा, पटवार वृत्त मैंझा, जमाबन्दी साल 2012-13 के राजस्व रिकार्ड में मलकीयत सिंह पुत्र श्री चमारू राम दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थी के नाम मलकीयत सिंह के बजाए सही नाम मलकीयत सिंह उपनाम मलकीत सिंह पुत्र चमारू राम की दुरुस्ती के आदेश सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 06-12-2021 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण/मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 30-12-2021
अरूण कुमार
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
6265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943प्रार्थी अरूण कुमार पुत्र श्री केसव राम, निवासी गांव व डाकघर हंगलोह, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र, सी0एम0ओ0 धर्मशाला से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र, गवाहन के ब्यान आदि पेश किया है कि प्रार्थी के चाचा श्री दुर्गा दास उपनाम चिपलू राम की मृत्यु दिनांक 12-01-2011 को ग्राम पंचायत परौर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई थी, परन्तु उस समय अज्ञानतावश प्रार्थी के चाचा श्री दुर्गा दास उपनाम चिपलू राम की मृत्यु तिथि 12-01-2011 को परिवार वालों ने ग्राम पंचायत परौर के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करवाया था। अतः प्रार्थी चाहता है कि अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में प्रार्थी के चाचा की मृत्युु तिथि पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थी के चाचा स्व0 श्री दुर्गा दास उपनाम चिपलू राम की मृत्यु पंजीकरण दिनांक 12-01-2011 के आदेश सम्बन्धित गाम पंचायत को जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 06-12-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण/मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 30-12-2021
दीपू राम
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री दीपू राम पुत्र स्व0 श्री रतो राम, निवासी गांव व डाकघर गोपालपुर, वार्ड नं0 5, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र, सी0एम0ओ0 धर्मशाला से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र, गवाहन के ब्यान आदि पेश किया है कि प्रार्थी की दादी जमना देवी की मृत्यु दिनांक 01-01-1980 को गांव व डाकघर गोपालपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई थी परन्तु उस समय अज्ञानतावश प्रार्थी की दादी जमना देवी की मृत्यु तिथि 01-01-1980 सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करवाई थी। अतः अब ग्राम पंचायत को प्रार्थी की दादी जमना देवी की मृत्युु तिथि पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थी की दादी जमना देवी की मृत्यु पंजीकरण दिनांक 01-01-1980 के आदेश सम्बन्धित गाम पंचायत को जारी कर दिए जाएंगे।6266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 आज दिनांक 04-12-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण/मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 30-12-2021
बाबू राम
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री बाबू राम पुत्र स्व0 श्री केशो राम, निवासी गांव टाण्डा पारला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र, सी0एम0ओ0 धर्मशाला से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र, गवाहन के ब्यान आदि पेश किया है कि प्रार्थी के पिता केशो राम की मृत्यु दिनांक 10-12-1989 को गांव टाण्डा पारला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई थी परन्तु उस समय अज्ञानतावश परिवार वालों ने प्रार्थी के पिता श्री केशो राम की मृत्यु तिथि 10-12-1989 सम्बन्धित ग्राम पंचायत/हाल नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करवाई थी। अतः प्रार्थी चाहता है कि अब ग्राम पंचायत को प्रार्थी के पिता की मृत्युु तिथि पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थी के पिता श्री केशो राम की मृत्यु पंजीकरण दिनांक 10-12-1989 के आदेश सम्बन्धित गाम पंचायत/हाल नगर निगम पालमपुर को जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 06-12-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
तारीख पेशी : 30-12-2021
तुलसी राम
6267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी श्री तुलसी राम पुत्र श्री सीता राम, निवासी गांव गदियाड़ा, डा0 गीतापीठ, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का सही नाम तुलसी राम पुत्र सीता राम है। परन्तु महाल गदियाड़ा, पटवार वृत्त मैंझा जमाबन्दी साल 2012-13 के राजस्व रिकार्ड में अरूण कुमार पुत्र सीता राम दर्ज कागजात माल है। अतः सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थी के नाम अरूण कुमार के बजाए सही नाम अरूण कुमार उपनाम तुलसी राम पुत्र सीता राम की दुरुस्ती के आदेश सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 06-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
तारीख पेशी : 30-12-2021
सोमनाथ
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी श्री सोमनाथ पुत्र श्री राम भरोसे, निवासी गांव टाण्डा, डा0 राजपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र, आधार कार्ड, दसवीं का प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि पेश किया है कि प्रार्थी की माता का सही नाम सुमन है। परन्तु महाल टाण्डा पारला, पटवार वृत्त टाण्डा जमाबन्दी साल 2012-13 के राजस्व रिकार्ड में सुकन्या दर्ज कागजात माल है। अतः सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की माता के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे 6268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थी की माता के नाम सुकन्या देवी के बजाए सही नाम सुकन्या देवी उपनाम सुमन की दुरुस्ती के आदेश सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-12-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 57-एन0टी0/2020 तारीख पेशी 27-12-2021 कमलेश कुमारी पत्नी श्री दीप चंद, निवासी महाल अवैरी, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्री संदीप सुपुत्र जगतम्बा प्रसाद, 2. श्रीमती वन्दना सुपुत्री जगतम्बा, 3. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री जगतम्बा प्रसाद, 4. श्रीमती चचला देवी पत्नी श्री राजिन्द्र कुमार, 5. श्रीमती मानो देवी पत्नी श्री विनेश कुमार, 6. श्री राजेश कुमार सुपुत्र आत्मा राम, 7. मकर ध्वज, 8. धनी राम, 9. विशन दास, 10. विद्या सागर, 11. चन्दु लाल उपनाम मूलराज, 12. श्रीमती सैना देवी, 13. श्रीमती व्यासादेवी सुपुत्री तेजा, निवासीयान . . प्रतिवादीगण। महाल अवैरी, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ।
विषय.--हि0 प्र0, भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 172, खतौनी नं0 297 ता 302, खसरा नम्बरान 2264, 2266, 1474, 1628, 1476, 1478, 1629, 1475, 1630, 1477, 1479, कित्ता 11, रकबा तादादी 00-28-06 है0, वाकया महाल अवैरी, मौजा अवैरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), जमाबन्दी वर्ष 2017-2018.
प्रार्थिया श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी श्री दीप चंद, निवासी महाल अवैरी, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) व श्री राजेश कुमार सुपुत्र आत्मा राम और राज कुमार सुपुत्र श्री ओम प्रकाश, गांव व डा0 अवैरी ने इस कार्यालय में खाता नं0 172 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारा अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढ़ग से नहीं हो सकती है।
अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण 1. श्री संदीप सुपुत्र जगतम्बा प्रसाद, 2. श्रीमती वन्दना सुपुत्री जगतम्बा, 3. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री जगतम्बा प्रसाद, 4. श्रीमती चचला देवी पत्नी श्री राजिन्द्र कुमार, 5. श्रीमती मानो देवी पत्नी श्री विनेश कुमार, 6. श्री राजेश कुमार सुपुत्र आत्मा राम, 7. मकर ध्वज, 8. धनी राम, 9. विशन दास, 10. विद्या सागर, 11. चन्दु लाल उपनाम मूलराज, 12. श्रीमती सैना देवी, 13. श्रीमती व्यासादेवी सुपुत्री तेजा, निवासीयान महाल अवैरी, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ को इस ईश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी चस्पानगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 27-12-2021 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में6269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।
यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30-11-2021 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मदन लाल सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 1330/ई0 एम0/2021 तारीख पेशी : 28-12-2021 जसवीर कौर पुत्री श्री करतार सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह, निवासी थात, डाकघर सुरड़वां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 हाल निवासी टांडा चुड़ियां, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर (पंजाब)
. . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड बावत अराजी खाता नं0 186 मिन, खतौनी नं0 245 मिन, खसरा नं0 36 व 39, कित्ता 2, रकबा तादादी 00-83-94 है0 मी0 का 3315/8394, भाग बकदर 00-33-15 है0 मी0, जमाबन्दी साल 2017-18 वाकया महाल थात, मौजा सुरड़वां, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थिया जसवीर कौर पुत्री श्री करतार सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह, निवासी थात, डाकघर सुरड़वां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 हाल निवासी टांडा चुड़ियां, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर (पंजाब) ने निवेदन किया है कि वह उक्त भूमि की वाहिद मालिक है और मौका पर काश्त करती है लेकिन कागजात माल में उसका नाम जसवंत कौर पुत्री श्री करतार सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह, निवासी थात, डाकघर सुरड़वां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 गलत दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत है। जबकि उसका वास्तविक नाम जसवीर कौर पुत्री श्री करतार सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह, निवासी थात, डाकघर सुरड़वां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 है। जिसकी दुरुस्ती करके खाना मलकीयत में प्रार्थिया का सही नाम जसवीर कौर पुत्री श्री करतार सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह किया जावे। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण/आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमे में खाना मलकीयत में नाम की दुरुस्ती करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-12-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 08-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री जय किशन सुपुत्र श्री तानी राम, निवासी गांव गुनेहड, डाकघर गुनेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जय किशन सुपुत्र श्री तानी राम, निवासी गांव गुनेहड, डाकघर गुनेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता तानी राम की मृत्यु दिनांक 03-01-1995 को महाल गुनेहड में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 16-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री जसवन्त सिंह सुपुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव चोबू, डाकघर नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जसवन्त सिंह सुपुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव चोबू, डाकघर नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकीे पुत्री मोनिका विष्ठ का जन्म दिनांक 17-12-1983 को महाल चौबू में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-12-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।6271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 आज दिनांक 15-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री रघुवंश सुपुत्र श्री लुदरू राम, निवासी गान्धीग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री रघुवंश सुपुत्र श्री लुदरू राम, निवासी गान्धीग्राम, गांव व डा0 गान्धीग्राम तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अजय कुमार का जन्म दिनांक 30-07-1984 को महाल गान्धीग्राम में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 11-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 30-12-2021 केदारनाथ पुत्र श्री राधा राम, निवासी गांव व डाकघर द्रम्मण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
6272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री राधा राम का देहान्त दिनांक 15-09-1995 को गांव द्रम्मण में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत मंझग्रां के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत मंझग्रां के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 30-12-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 30-11-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 30-12-2021 विक्रमा देवी पत्नी स्व0 श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी गांव मुन्दला, डाकघर लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल पाहलम, कुठेड़, मंझग्रां, मुन्दला, हार में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति सही नाम जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री सरन दास है जबकि राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल पाहलम, कुठेड़, मंझग्रां, मुन्दला, हार में डूमणू राम पुत्र श्री सरन दास दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उक्त नाम को दुरुस्त करके डूमणू राम उर्फ जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री सरन दास दर्ज करवाना चाहती है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 30-12-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 30-11-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 27-12-2021 आशीष मन्हास पुत्र श्री उत्तम सिंह, निवासी मंझग्रां, डाकघर द्रम्मण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल मंझग्रां में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम आशीष मन्हास पुत्र श्री उत्तम सिंह है जबकि राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल मंझग्रां में आशीष पुत्र श्री उत्तम सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके आशीष उर्फ आशीष मन्हास पुत्र श्री उत्तम सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 27-12-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 24-11-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) सरूप पुत्र श्री चन्दू राम, निवासी गांव व डा0 खुशीनगर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती नाम गांव व डाकघर खुशीनगर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। इशतहार गजट राजपत्र बनाम आम जनता
प्रार्थी सरूप पुत्र श्री चन्दू राम, निवासी गांव व डा0 खुशीनगर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य दस्तावेजों में सरूप पुत्र श्री चन्दू राम लिखा है, जो कि सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड 6274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 महाल गांव व डा0 खुशीनगर में उसका नाम स्वरूप लाल पुत्र श्री चन्दू राम लिखा हैं, जोकि गलत है। स्वरूप लाल पुत्र श्री चन्दू राम व सरूप पुत्र श्री चन्दू राम एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः नाम दुरुस्ती के आदेश जारी किए जाएंं।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार गजट राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के भीतर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चैन सिंह, निवासी महाल सन्जूर, मौजा खैरियां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा . . वादी। (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती नाम सन्जूर, मौजा खैरियां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
इश्तहार गजट राजपत्र बनाम आम जनता
प्रार्थी विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चैन सिंह, निवासी गांव सन्जूर, मौजा खैरियां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य दस्तावेजों में विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चैन सिंह लिखा है, जो कि सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल सन्जूर मौजा खैरियां में उसका नाम ढीना राम पुत्र श्री चैन सिंह लिखा है, जोकि गलत है। ढीना राम पुत्र श्री चैन सिंह व विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चैन सिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः नाम दुरुस्ती के आदेश जारी किए जाएंं।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार गजट राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के भीतर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार जाति दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6275 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . वादी। अरूण कुमार पुत्र श्री राम धीराज, निवासी गांव व डाकघर जसूर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कमनाला, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी अरूण कुमार पुत्र श्री राम धीराज, निवासी गांव व डाकघर जसूर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसके बेटे मनीष कुमार जिसकी जन्म तिथि 03-07-2013 है, का नाम अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कमनाला, तहसील नूरपुर में दर्ज नहीं हो पाया है। जिसके समर्थन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला हि0प्र0 की रिपोर्ट प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के बेटे का ग्राम पंचायत कमनाला में जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के बेटे के जन्म पंजीकरण पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार जन्म पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 02-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . वादी। अरूण कुमार पुत्र श्री राम धीराज, निवासी गांव व डाकघर जसूर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कमनाला, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी अरूण कुमार पुत्र श्री राम धीराज, निवासी गांव व डाकघर जसूर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसके बेटे कुलदीप कुमार जिसकी जन्म तिथि 25-11-2011 है, का नाम अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कमनाला, तहसील नूरपुर में दर्ज नहीं हो पाया है। जिसके समर्थन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला हि0प्र0 की रिपोर्ट प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है। 6276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के बेटे का ग्राम पंचायत कमनाला में जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है। अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के बेटे के जन्म पंजीकरण पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार जन्म पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 02-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
दायर तिथि : 15-11-2021 केस नं0 : 24-MNT/2021
1. श्री प्रवीन पुत्र श्री लाल चन्द, निवासी गांव तेगुबेहड़, डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
2. श्रीमती जमुना पुत्री श्री हन्स राज, निवासी गांव पुलिंग, डाकघर सवर, तहसील मुन्थन, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 15-11-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 12-12-2019 को शादी कर ली है और तब से दोनोे पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत तेगुबेहड़, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 09-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)6277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943
In the Court of Sh. Hem Chand Verma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Banjar, District Kullu (H.P.)
In the matter of :
1. Harjeet Singh s/o Sh. Bilu, r/o Village Ropa, Post Office Manglore, Tehsil Banjar, Distt. Kullu, (H.P.).
2. Lata Devi d/o Sh. Prem Singh, r/o Village Thuari, P.O. Larji, Tehsil Sainj, Distt. Kullu . . Applicants. (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 5 of Special Marriage Act,
1954.
Harjeet Singh and Lata Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-12-2019 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, ibid.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-01-2022. The objection received after 08-01-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 08-12-2021 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/- (HEM CHAND VERMA), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Banjar, District Kullu (H.P.).
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In the Court of Sh. Vikas Shukla Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu (H.P.)
In the matter of :
Sh. Peddinti Somanathudu aged 27 years s/o Sh. H.P. Anumanthappa, resident of House No. 2/58, Village Ingaladahal, SC Colony, Mandal Holagunda, Distt. Kurnool, Andhra Pradesh, Pin-518308 and Ms. Rita Devi aged 37 years d/o Sh. Bhagat Ram, resident of Village & Post Office Katrain, Tehsil & District Kullu, Himachal Pradesh, PIN-175129.
Versus
General Public
6278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943 An application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.Whereas Sh. Peddinti Somanathudu aged 27 years s/o Sh. H.P. Anumanthappa, resident of House No. 2/58, Village Ingaladahal, SC Colony, Mandal Holagunda, Distt. Kurnool, Andhra Pradesh, Pin-518308 and Ms. Rita Devi aged 37 years d/o Sh. Bhagat Ram, resident of Village & Post Office Katrain, Tehsil & District Kullu, Himachal Pradesh, PIN-175129 has presented an application on 03-12-2021 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 03-01-2022 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the court on 03-12-2021.
Seal.
Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu, H.P.
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In the Court of Dr. Surender Thakur (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)
In the matter of :
Mangal Singh s/o Sh. Karam Singh Bodh, r/o V.P.O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu, (H.P.) and Sonam Angmo d/o Sh. Sonam Paljor, r/o Ward No. 2, Village Siyal, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Mangal Singh s/o Sh. Karam Singh Bodh, r/o V.P.O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu, (H.P.) and Sonam Angmo d/o Sh. Sonam Paljor, r/o Ward No. 2, Village Siyal, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 25-11-2021 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 25-12-2021 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the court on 06th day of December, 2021.
Seal.
Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.
6279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943In the Court of Dr. Surender Thakur (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage
Officer Manali, District Kullu (H.P.)
In the matter of :
Manoj Kumar aged 28 years s/o Sh. Jeet Ram, r/o V.P.O. Dobha, Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.) and Smt. Babita d/o Mr. Net Ram, resident of Near Himparvat Hotel, New Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Manoj Kumar aged 28 years s/o Sh. Jeet Ram, r/o V.P.O. Dobha, Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.) and Smt. Babita d/o Mr. Net Ram, resident of Near Himparvat Hotel, New Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 29-11-2021 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 29-12-2021 at 2 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the court on 06th day of December, 2021.
Seal.
Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.
6280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 दिसम्बर, 2021/01 पौष, 1943नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।