राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
सोमवार, 24 जनवरी, 2022/4 माघ, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 13 जनवरी, 2022
संख्या राजस्व-घ/(ए)1-4/2021-पार्ट (मण्डी).--हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 3.17 एवम् 3.18 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश तहसील सदर, जिला मण्ड़ी के अन्तर्गत वर्तमान पटवार वृत्त पंडोह, मझवाड़ व नेला का विघटन करके नए पटवार वृत्त 197—राजपत्र/2022-24-01-2022 (6981) 6982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2022/4 माघ, 1943 धूंआ देवी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश का अनुलग्नक 'क' में दिये गए विवरण अनुसार खोलने का सहर्ष आदेश देते हैं। इस पटवार वृत्त हेतु एक पद पटवारी वेतनमान मु0 5910-20,2001900 ग्रेड़ पे, मांग संख्या 5, मुख्यशीर्ष-2029-00-103-04 (गैर-योजना) एवं एक पद अंशकालिक कार्यकर्ता (Part time worker) का सृजन/भरने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।
आदेश द्वारा,
ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।
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अनुलग्नक 'क' नव सृजित पटवार वृत्त धूआं देवी की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः-
| क्रम संख्या | नाम मुहाल | कुल खाता/ खतौनी | कुल खसरा न0 | कुल क्षेत्रफल | कृष्ट भूमि | अकृष्ट भूमि | माल | जनसंख्या |
| 1. | गाड़/314 | 39/57 | 388 | 2376-15-8 | 342-3-15 | 2034-11-13 | 154.06 | 372 |
| 2. | डी.पी.एफ तवा/324 | 2/5 | 12 | 1676-7-11 | 17-0-11 | 1659-7-0 | 5.65 | 56 |
| 3. | बग्योध/322 | 6/19 | 109 | 239-1-2 | 89-13-12 | 149-7-10 | 34.87 | 188 |
| 4. | डी.पी.एफ बग्योध/317 | 1/2 | 7 | 2625-1-10 | Nil | 2625-1-10 | Nil | 0 |
| 5. | चण्डेह/318 | 52/66 | 429 | 420-10-18 | 354-8-9 | 1066-2-9 | 150.47 | 229 |
| 6. | डी.पी.एफ घाटलू/321 | 2/4 | 10 | 606-14-8 | Nil | 606-14-8 | 1.00 | |
| 7. | घाटलू/320 | 11/13 | 56 | 383-18-13 | 90-9-14 | 293-8-19 | 35.38 | 83 |
| 8. | डी.पी.एफ दीलकर/ 319 | 5/6 | 15 | 5475-4-19 | 25-12-12 | 5449-12-7 | 9.34 | 22 |
| 9. | प ूखर/302 | 18/33 | 225 | 1079-1-6 | 123-4-5 | 955-17-1 | 48.38 | 104 |
| 10. | डी.पी.एफ धूआं देवी /316 | 1/2 | 4 | 1543-1-1 | Nil | 1543-1-1 | Nil | 0 |
| 11. | डी.पी.एफ स्वारधार | 1/1 | 3 | 1093-8-10 | Nil | 1093-8-10 | Nil | 0 |
| 12. | डी.पी.एफ/ ज ंजोही/313 | 1/9 | 68 | 5762-10-17 | 53-7-10 | 5709-3-7 | 22.95 | 36 |
| 13. | जन्जोही/312 | 16/30 | 216 | 461-14-9 | 110-8-6 | 351-6-3 | 41.56 | 175 |
| 14. | चहावड़ा/311 | 5/9 | 22 | 103-13-1 | 36-12-0 | 66-18-2 | 15.58 | 28 |
| 15. | लझूखर/308 | 18/20 | 54 | 707-15-19 | 112-7-0 | 595-8-19 | 49.16 | 117 |
| 16. | डी.पी.एफ बहलीधार/ 310 | 21/27 | 73 | 8772-12-10 | 107-13-1 | 8664-19-9 | 46.83 | 119 |
| 17. | कोट/305 | 61/90 | 737 | 870-10-10 | 359-6-9 | 511-4-1 | 263.24 | 189 |
| 18. | डी.पी.एफ चभुआं/303 | 3/3 | 3 | 3707-6-10 | Nil | 3707-6-10 | 1.08 | 12 |
| 19. | डी.पी.एफ रोहंज/329 | 14/17 | 38 | 3488-17-9 | 27-13-7 | 2461-4-2 | 16.10 | 47 |
| 20. | तराहण/330 | 14/17 | 43 | 1506-14-1 | 44-7-6 | 1462-6-15 | 19.79 | 69 |
| जोड़.. | 296/430 | 2512 | 42900-17-13 | 1834-7-17 | 41006-9-16 | 915.44 | 1846 |
नये पटवार वृत्त धूआं देवी के सृजन उपरान्त पटवार वृत्त पण्डोह की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः-
| क्रम संख्या | नाम मुहाल | कुल खाता/ खतौनी | क ुल खसरा न0 | कुल क्षेत्रफल | कृष्ट भूमि | अकृष्ट भूमि | माल | जनसंख्या |
| 1. | पण्डोह/325 | 472/576 | 1374 | 2213-14-12 | 567-16-9 | 1645-18-3 | 672.24 | 2010 |
| 2. | सियोग/326 | 251/299 | 809 | 2784-7-13 | 545-9-18 | 2238-17-15 | 737.06 | 1430 |
| 3. | जागर/327 | 129/146 | 420 | 2054-16-5 | 595-5-5 | 1459-11-0 | 737.06 | 630 |
| 4. | साम्बल/328 | 181/198 | 606 | 1437-11-10 | 503-5-0 | 933-6-10 | 434.86 | 868 |
| 5. | सराण्डा/323 | 43/66 | 226 | 1520-17-10 | 320-12-4 | 1200-5-6 | 395.85 | 350 |
| 6. | डी.पी.एफ लगवार | 1/1 | 1 | 1133-18-14 | Nil | 1133-18-14 | 177.40 | 0 |
| जोड़.. | 1077/1286 | 3436 | 11144-6-4 | 2532-8-16 | 8611-17-8 | Nil | 5288 |
नये पटवार वृत्त धूआं देवी के सृजन उपरान्त पटवार वृत्त मझवाड़ की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः-
| क्रम संख्या | नाम मुहाल | कुल खाता/खतौनी | क ुल खसरा न0 | कुल क्षेत्रफल | कृष्ट भूमि | अकृष्ट भूमि | माल | जनसंख्या |
| 1. | मसेरन/307 | 44/55 | 495 | 1644-3-16 | 236-13-19 | 1407-9-17 | 180.08 | 184 |
| 2. | क ूठैहड/338 | 84/142 | 1029 | 2097-11-8 | 711-14-10 | 1385-16-18 | 366.24 | 482 |
| 3. | मझवाड/333 | 92/124 | 605 | 1062-6-17 | 325-9-7 | 736-17-10 | 194.67 | 287 |
| 4. | रखून/300 | 26/54 | 194 | 1744-15-2 | 295-7-8 | 1449-7-14 | 101.97 | 192 |
| 5. | चतरोट/340 | 87/117 | 371 | 1962-13-4 | 460-2-3 | 1502-11-1 | 201.36 | 518 |
| 6. | सावण/304 | 17/32 | 305 | 298-19-15 | 154-17-1 | 144-2-14 | 103.81 | 83 |
| 7. | गिऊला/332 | 145/168 | 648 | 4434-11-12 | 423-17-16 | 4010-13-16 | 358.19 | 566 |
| 8. | सायरी/334 | 62/108 | 611 | 1379-12-16 | 390-17-2 | 988-15-14 | 226.23 | 359 |
| 9. | धार/306 | 85/112 | 791 | 2040-9-13 | 484-3-13 | 1556-6-0 | 337.60 | 372 |
| 10. | डी.पी.एफ निहालग/335 | 1/1 | 1 | 989-2-18 | Nil | 989-2-18 | Nil | 0 |
| 11. | डी.पी.एफ रिऊंसी/299 | 1/2 | 3 | 907-17-6 | Nil | 907-17-6 | Nil | 0 |
| जोड़.. | 644/915 | 5043 | 18562-4-7 | 3483-2-19 | 15079-1-8 | 2070.15 | 3043 |
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नये पटवार वृत्त धूआं देवी के सृजन उपरान्त पटवार वृत्त नेला की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः-
| क्रम संख्या | नाम मुहाल | कुल खाता/ खतौनी | कुल खसरा न0 | कुल क्षेत्रफल | कृष्ट भूमि | अकृष्ट भूमि | माल | जनसंख्या |
| 1. | नेला/342 | 366/413 | 721 | 1367-0-12 | 335-2-12 | 1031-18-0 | 297.60 | 618 |
| 2. | चडयाणा/343 | 96/110 | 299 | 455-18-14 | 162-0-15 | 293-17-19 | 113.58 | 293 |
| 3. | दूदर/345 | 131/174 | 1252 | 1954-10-3 | 715-0-8 | 1239-9-15 | 336.76 | 936 |
| 4. | भरौण/337 | 128/209 | 931 | 2162-11-16 | 895-5-9 | 1267-6-7 | 407.49 | 951 |
| 5. | अयाला/331 | 61/67 | 278 | 3501-9-1 | 236-15-15 | 3264-13-6 | 167.10 | 241 |
| 6. | घोडीधार/339 | 53/61 | 230 | 655-3-11 | 192-10-3 | 462-13-8 | 137.40 | 124 |
| 7. | ढमयाणा/336 | 47/88 | 1335 | 1258-12-1 | 463-2-13 | 795-9-8 | 202.35 | 321 |
| 8. | शिल्हा किपड़/341 | 187/206 | 561 | 1204-10-10 | 386-13-18 | 817-16-12 | 255.23 | 556 |
| 9. | डी.पी.एफ कांगणी/344 | 1/6 | 10 | 1807-14-1 | Nil | 1807-14-1 | Nil | 0 |
| जोड़.. | 1070/1334 | 5617 | 14367-10-9 | 3386-11-13 | 10980-18-16 | 1917.51 | 4040 |
राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 जनवरी, .2022
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2017 दिनांक 02-09-2021, जिसे हिमाचल प्रदेश (ई-गज़ट) में तारीख 6 सितंबर, 2021 को प्रकाशित किया गया था, के अधिक्रमण में निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर हिमाचल प्रदेश अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का पुनर्गठन करते हैं, अर्थात्ः-
| क्रम सं. | अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण |
| 1. | आयुक्त, केन्द्रीय कर, हिमाचल प्रदेश द्वारा नामित कोई भी अधिकारी जो केन्द्रीय कर के स य ं ु क्त आयुक्त के पद से नीचे का न हो। |
| 2. | आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश द्वारा नामित कोई भी अधिकारी जो राज्य कर के संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे का न हो। |
2. यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गज़ट) में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-22/2017, dated
20-01-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th January, 2022
No. EXN-F(10)-22/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 96 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, in supersession of this department's notification of even No. dated 02-09-2021, published in the e-Rajpatra, Himachal Pradesh on 06-09-2021, is pleased to re- constitute the Himachal Pradesh Authority for Advance Ruling consisting of the following members, namely:—
| Sl. No. 1 | Authority for Advance Ruling 2 |
| 1. | Any officer not below the rank of Joint Commissioner of Central Tax as nominated by the Commissioner of Central Tax, Himachal Pradesh. |
| 2. | Any officer not below the rank of Joint Commissioner of State Taxes as nominated by the Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh. |
2. This notification shall come into force with effect from the date of publication in e- Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
__________
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th January, 2022
No. EXN-F(10)-8/2015-Vol-I-Loose.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a "Traders Facilitation Cell" with the objective to prioritize and expeditiously redress the issues of the traders and to create an integrated roadmap for trade facilitation with following organizational set up:—
1. Addl. Chief Secretary (ST&E) Chairman
2. Spl. Secretary (ST&E) Member
3. Commissioner (ST&E) Member
4. Addl. Commissioner (ST&E) (Admn.) Member Secretary 5. Addl. Commissioner (ST&E) (GST) Member
6. Addl. Commissioner (ST&E) (EIU) Member
This 'Traders Facilitation Cell' will meet once in every quarter preferably within fifteen days of the close of the quarter. All grievances of the traders which have not been addressed through the normal administrative level, shall be placed before the cell. The cell may issue appropriate directions to concerned officer(s) to resolve the grievances within stipulated time period. This cell may take up any issue suo-moto or on application of any individual or association connected with facilitation of taxpayers for discussion and appropriate resolution.
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
6986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2022/4 माघ, 1943राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 जनवरी, 2022
ई.एक्स.एन.-एफ.(10)/36/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 63 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(5)-4/2005, तारीख 02-12-2005 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असधारण) को तारीख 7-12-2005 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे। 2. नियम 36 को संशोधन.--हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पशचात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 36 के उप-नियम (2) में, खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(पप) अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन कर की विवरणी दाखिल करने से पूर्व, प्रत्येक मास के अवसान से 20 दिन के भीतर ऐसे एकमुश्त कर का संदाय करेगा।'' 3. नियम 40 को संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 40 के उप-नियम (1), (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, और उप-नियम (4), (5) और (6) क्रमशः उप-नियम (2), (3) और (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा'-
''(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्योहारी प्रत्येक मास की समाप्ती से तीन दिन के भीतर प्ररूप मू0प0क0-15 पर प्रतिमास स्वतः निर्धारित विवरणी प्रस्तुत करेगा।''।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)/36/2021, dated
20-01-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th January, 2022
No. EXN-F(10)/36/2021.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the6987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2022/4 माघ, 1943 Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, notified vide notification No. EXN-F(5)-4/2005 dated 2nd December, 2005 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) on dated 7th December, 2005, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Rules, 2021.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajparta (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 36.—In rule 36 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as the "said rules"), in sub-rule(2), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—
"(ii) tax under sub-section (4) of Section 16 of the Act shall, before filing the return, pay such lumpsum tax within 20 days from the expiry of each month."
3. Amendment of rule 40.—In rule 40 of the said rules, for sub-rules(1),(2) and (3), the following sub-rule shall be substituted and sub-rules (4), (5) and (6) shall be renumbered as rules (2) (3) and (4), respectively:—
"(1) Every registered dealer shall furnish self-assessed return in FORM VAT-XV monthly within 30 days from the end of each month.".
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 जनवरी, 2022
ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2017, दिनांक 14-09-2020, जिसे हिमाचल प्रदेश (ई-गज़ट) में तारीख 17 सितम्बर, 2020 को प्रकाशित किया गया था, के अधिक्रमण में निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर हिमाचल प्रदेश अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का पुर्नगठन करते हैं, अर्थात्ः-
| क्रम सं. | अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण |
| 1. | मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, चण्डीगढ़ क्षेत्र |
| 2. | आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश |
6988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2022/4 माघ, 1943 2. यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गज़ट) में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-22/2017, dated
20-01-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th January, 2022
No. EXN-F(10)-22/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 99 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, in supersession of this department's notification of even No. dated 14-09-2020, published in the e-Rajpatra, Himachal Pradesh on 17-09-2020, is pleased to re-constitute the Himachal Pradesh Appellate Authority for Advance Ruling consisting of the following members, namely:—
| Sl. No. | Appellate Authority for Advance Ruling |
| 1. | Chief Commissioner of Central Tax, Chandigarh Zone |
| 2. | Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh |
2. This notification shall come into force with effect from the date of publication in e- Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (Jagdish Chander Sharma), Addl. Chief Secretary (ST&E).
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 जनवरी, 2022
ई.एक्स.एन.-एफ0(10)-80/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के6989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2022/4 माघ, 1943 प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, समस्त सहायक आबकारी एवं कराधान निरीक्षक/सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों को उनके अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर अर्थात् उनकी तैनाती की यथास्थिति, मुख्यालय/क्षेत्र/जिला/वृत्त में समाविष्ट क्षेत्रों में आयुक्त की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं।
2. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त द्वारा कार्य/फाइलों/मामलों के आबंटन के अध्यधीन समस्त सहायक आबकारी एवं कराधान निरीक्षक/सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों को निर्धारण प्राधिकारी की शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं।
3. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहायक आबकारी एवं कराधान निरीक्षक/सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों को इस अधिसूचना के पैरा 1 में यथाविनिर्दिष्ट उनकी अपने-अपने अधिकारिता में उक्त धारा के अन्तगर्त आने वाले मामलों में जांच का संचालन करने के लिए प्राधिकृत करते है।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)/80/2021, dated
20-01-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATIONS
Shimla-2, the 20th January, 2022
No. EXN-F(10)/80/2021.—The Governor of Himachal Pradesh in exercise of powers vested in him under sub- section (1) of Section 3 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) (hereinafter called the "said Act") is please to appoint all the Excise and Taxation Inspector/Assistant State Taxes and Excise Officers to assist the Commissioner in carrying out the purposes of the said Act within their territorial jurisdiction, that is, within the areas comprised in the headquarters/Zone/District/Circle of their posting, as the case may be.
2. The Governor of Himachal Pradesh in exercise of powers conferred by sub- section(2) of Section 3 of the said Act, is further pleased to appoint all the Excise and Taxation Inspector/ Assistant State Taxes and Excise Officers to exercise the powers and to perform the duties and functions of the Assessing Authority subject to allocation of work/files/cases by Commissioner of State Taxes and Excise within the meaning of clause (b) of Section 2 of the said Act.
3. The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub- section (7) of Section 34 of the said Act, is further pleased to authorize the Excise and Taxation Inspectors/ Assistant State Taxes and Excise Officers to conduct the enquiry into the matter covered under the said section within their respective jurisdiction as specified in para 1 of this notification.
By order, Sd/- (Jagdish Chander Sharma), Addl. Chief Secretary (ST&E).
6990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2022/4 माघ, 1943 MPP & POWER DEPARTMENTNOTIFICATIONS
Shimla-2, the 20th January, 2022
No. MPP-F(1)2/2005-XV.—1. Energy is the fountain head through which flows the economic growth of a country, in turn accelerating the social development. Himachal Pradesh is blessed with substantial Hydro-Energy sources and has been leader in this sector. The State is targeting to add extra 10,000 MW green energy by 2030 and major portion of this will be from hydro and balance will be from Solar and other RE sources.
2. State has commissioned over 10,948 MW Hydro power out of total potential of 24,567 MW and has formulated plan and strategy for developing the remaining hydro power potential and other RE sources.
3. As VRE share is increasing in the total energy portfolio of the country so are the challenges of reliability of Power. With solar and wind energy, the issues of predictability & reliability arise and pose challenges for transmission network especially grid stability. Here lies the importance of Hydro Projects and energy storage systems. In the recent past, a lot of thrust is being given to the storage especially the pumped storage projects in India. Hydro power can contribute significantly to meet balancing requirement of the grid alongwith pump storage, BESS, Hydrogen. Pumped storage is long term technically well established and operationally flexible way of energy storage on a large scale to store intermittent and variable energy generation by solar and wind sources and is bound to gain increased focus. Energy management with a focus on meeting the State's round the clock energy demand alongwith target of maximizing revenue to the State is also the focus of this document.
4. State is targeting for a robust transmission infrastructure not only for intra-state transmission but also for export of Renewable Energy to other parts of the country. State RE power will be handled in such a way that it will fulfill all needs of the State and also help in optimizing revenue to the State. State's energy generation, transmission and distribution needs and emerging changes in these sectors have been kept in view. Consumers will get 24x7 quality green power with provision of smart transmission and distribution networks.
5. Provisions on EV charging infrastructure, Hydro tourism, skill development etc. are also the focus areas for this policy. State will get substantial investment for sustainable harnessing of hydro, solar and other RE & green sources which will give the boost to economic development and employment opportunities.
6. During its formulation, the detailed deliberations and brain storming sessions were held with all the stakeholders viz a viz HPSEBL, HIMURJA, HPPCL, HPPTCL, SLDC, HPERC, Bonafide Himachalies Hydro Power Developers Association, Forum of the Hydro Power Producers. NITI Aayog, Ministry of Power, Government of India and the World Bank Team have furnished valuable inputs and suggestions. A series of meetings were held at the Government level right from the inception and the suggestions/views that emerged out of these deliberations have formed the backbone in formulating the Swaran Jayanti Energy Policy-2021.
6991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2022/4 माघ, 19437. Keeping aforesaid objectives in view, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the "Swaran Jayanti Energy Policy-2021" with immediate effect.
8. This will supersede all the previous notification/addendums/amendments made in this regard unless specifically saved.
Sd/- (R.D. DHIMAN), Additional Chief Secretary (MPP & Power).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 16-11-2021 केस नं0 : 23-BNT/2021
श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री शिव राम, निवासी गांव रूआडु, डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री शिव राम, निवासी गांव रूआडु, डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1981 को स्थान रूआडु, डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु वह अपने जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत नरैश, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सकी।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निर्मला देवी पत्नी श्री शिव राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-01-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 06-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।6992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2022/4 माघ, 1943 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 01-10-2021 केस नं0 : 24-BNT/2021
श्रीमती मन्जू देवी पत्नी श्री विनोद कुमार, निवासी गांव बड़ा भुईन, डाकघर व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती मन्जू देवी पत्नी श्री विनोद कुमार, निवासी गांव बड़ा भुईन, डाकघर व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पुत्र विकास कुमार पुत्र विनोद कुमार का जन्म दिनांक 19-05-2006 को स्थान बड़ा भुईन, डाकघर व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु वह अपने पुत्र के जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बड़ा भुईन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सकी।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को विकास कुमार पुत्र विनोद कुमार की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-01-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 06-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 30-MNT/2021
दायर तिथि : 27-12-2021 1. श्री देव राज पुत्र श्री नील चन्द, निवासी गांव गाड़गी, डाकघर मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
2. श्रीमती कमल लता पुत्री श्री योग राज, निवासी गांव रशोल, डा0 कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
6993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2022/4 माघ, 1943 विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 27-12-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 15-12-2020 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 06-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 30-12-2021 केस नं0 : 29-MNT/2021
1. श्री आशिश सदाना पुत्र श्री नरेश सदाना, निवासी गांव भुठी कलौनी, डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
2. श्रीमती अतिथि चौपड़ा पुत्री श्री अनिल चौपड़ा, निवासी गांव हाऊस नं0 9, वार्ड नं0 11, गान्धी नगर, डा0 ढालपुर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 30-12-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 24-07-2016 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत जरड़ भुठी कलौनी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर 6994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2022/4 माघ, 1943 अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 06-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 15-12-2021 केस नं0 : 28-MNT/2021
1. श्री लुदरमणी पुत्र श्री मोर चन्द, निवासी गांव बलारगा, डाकघर मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
2. श्रीमती सुनीता देवी पुत्री श्री भीखम राम, निवासी गांव शिल्हा (लियागी), डा0 मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 15-12-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 20-10-2020 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 06-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।