राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 28 जनवरी, 2022/8 माघ, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 जनवरी, 2022
संख्याः टी0सी0पी0-एफ(5)-1/2009-।.--कसौली योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को संशोधित किए जाने के प्रारूप को अधिसूचना संख्याःहिम/टी.पी./पी.जे.टी./ए.जैड.आर.-कसौली/2014/वॉल्यमू-I/ 7324-29, तारीख 13-01-2021 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 199—राजपत्र/2022-28-01-2022 (7019) 7020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2022/8 माघ, 1943 19-01-2021 को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षानुसार तद्द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;
और नियत अवधि के भीतर इस निमित्त केवल एक आक्षेप/सुझाव निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग को प्राप्त हुआ है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कसौली योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना में, बिना किसी उपान्तरण के, निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित करते हैं, अर्थात्ः-
चैप्टर-17 का संशोधन
Development Plan for Kasauli Planning Area के चैप्टर-17 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैंः-
1. Regulation (c) of 17.1.17 (Regulation for Environment and Health) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"(c) No construction shall be allowed within a radius of 2.00 metres from the existing tree and 5.00 metres from the Forest boundary measured from the circumference of an existing tree."
2. Regulation 14(i) of 17.1.18 (Regulations for Information Technology Parks) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"14 (i) No construction shall be allowed within a radius of 2.00 metres from the existing tree and 5.00 metres from the Forest boundary measured from the circumference of an existing tree."
3. Regulation (xviii)(a) of 17.1.19 (Regulations for Development of Apartments) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"(xviii) (a) No construction shall be allowed within a radius of 2.00 metres from the existing tree and 5.00 metres from the Forest boundary measured from the circumference of an existing tree."
उपर्युक्त संशोधन पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) के अधीन यथा अपेक्षानुसार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। एतद्द्वारा नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि पुनरीक्षित/संशोधित विकास योजना की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय अवधि के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है :-
1. निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, ब्लॉक नं0 32-ए, एस0 डी0 ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पट्टी, शिमला-171009.
2. नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश7021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2022/8 माघ, 1943 3. सहायक नगर योजनाकार, उप-मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, कसौली, हिमाचल प्रदेश। उक्त पुनरीक्षित/संशोधित विकास योजना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवर्तन मंें आएगी।
आदेश द्वारा,
देवेश कुमार, प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।
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[Authoritative English text of this department notification No. TCP-F(5)-1/2009-I, dated
20-01-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th January, 2022
No. TCP-F(5)-1/2009-I.—WHEREAS, the draft amendments in the Development Plan for Kasauli Planning Area were notified vide Notification No. HIM/TP/PJT/AZR-Kasauli/2014/Vol- I/7324- 29 dated 13-01-2021 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 19-01-2021 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby, as required under sub-section (1) of Section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (12 of 1977);
AND WHEREAS, only One objection/suggestion was received by the Director, Town and Country Planning Department in this regard in the stipulated period;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to approve the following amendments in the Development Plan for Kasauli Planning Area, without modifications, namely:—
Amendments in Chapter-17
In Chapter-17 of the Development Plan for Kasauli Planning Area following amendments are carried out:—
1. For regulation (c) of 17.1.17 (Regulation for Environment and Health), the following shall be substituted, namely:—
"(c) No construction shall be allowed within a radius of 2.00 metres from the existing tree and 5.00 metres from the Forest boundary measured from the circumference of an existing tree."
2. For regulation 14(i) of 17.1.18 (Regulations for Information Technology Parks), the following shall be substituted, namely:—
"14 (i) No construction shall be allowed within a radius of 2.00 metres from the existing tree and 5.00 metres from the Forest boundary measured from the circumference of an existing tree."7022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2022/8 माघ, 1943 3. For regulation (xviii)(a) of 17.1.19 (Regulations for Development of Apartments), the following shall be substituted namely:—
"(xviii) (a) No construction shall be allowed within a radius of 2.00 metres from the existing tree and 5.00 metres from the Forest boundary measured from the circumference of an existing tree."
The above amendments are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh as required under sub-section (4) of Section 20 of the Act ibid. A notice is hereby given that a copy of the revised/amended Development Plan is available for inspection during office hours in the following offices:—
1. The Director, Town and Country Planning Department, H.P., Block No. 32-A, SDA Complex Kasumpti, Shimla-171009.
2. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Solan
3. The Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Kasauli The said revised/amended Development Plan shall come into operation from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh."
By order,
DEVESH KUMAR, Pr. Secretary (TCP).
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राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 13 जनवरी, 2022
संख्या राजस्व-घ/(एफ) 4-8/2017-लूज (मण्डी).--हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 3.17 एवम् 3.18 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, तहसील चच्योट, जिला मण्डी के अन्तर्गत वर्तमान पटवार वृत्त बाढू का विघटन करके नये पटवार वृत्त किलिंग तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश का अनुलग्नक 'क' में दिये गए विवरण अनुसार खोलने का सहर्ष आदेश देते हैं। इस पटवार वृत्त हेतु एक पद पटवारी वेतनमान मु0 5910-20,2001900 ग्रेड़ पे, मांग संख्या 5, मुख्यशीर्ष-2029-00-103-04 (गैर-योजना) एवं एक पद अंशकालिक कार्यकर्ता (Part time worker) का सृजन/भरने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।
आदेश द्वारा,
ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।7023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2022/8 माघ, 1943 अनुलग्नक 'क' नव सृजित पटवार वृत्त किलिंग की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः-
| क्रम स ं ख्या | पटवार वृत्त | नाम मुहाल | तादाद खेवट | तादाद खतौनी | तादाद नं ख | कुल रकवा (है0) | मजरूआ (है0) | गैर मजरूआ | कुल माल | जनसंख्या |
| 1. | किलिंग | पाबो/158 | 115 | 136 | 819 | 158 | 42 | 116 | 305 | 461 |
| 2. | किलिंग/159 | 86 | 123 | 804 | 155 | 50 | 105 | 293 | 504 | |
| 3. | धनियुत/160 | 81 | 120 | 975 | 69 | 24 | 45 | 204 | 245 | |
| 4. | नछेत/161 | 33 | 55 | 1750 | 73 | 19 | 54 | 128 | 98 | |
| 5. | डीपीएफ/ ढमेच/164 | 3 | 4 | 6 | 31 | 0 | 31 | 4 | 0 | |
| जोड़.. 318 | 438 | 4354 | 486 | 135 | 351 | 934 | 1308 |
नये पटवार वृत्त किलिंग के सृजन उपरान्त पटवार वृत्त बाढू की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः-
| क्रम स ं ख्या | पटवार वृत्त | नाम मुहाल | तादाद खेवट | तादाद खतौनी | तादाद नं ख | कुल रकवा (है0) | मजरूआ (है0) | गैर मजरुआ | कुल माल | जनसंख्या |
| 1. | बाढू | रजोट/157 | 58 | 62 | 317 | 248 | 39 | 209 | 271 | 145 |
| 2. | बाढू/168 | 124 | 181 | 1073 | 284 | 47 | 237 | 307 | 292 | |
| 3. | शिल्हणु/162 | 204 | 218 | 834 | 140 | 64 | 75 | 388 | 956 | |
| 4. | डीपीएफ नंदगढ़/163 | 2 | 2 | 2 | 39 | 0 | 39 | 3 | 0 | |
| 5. | देवला/165 | 68 | 128 | 894 | 51 | 16 | 35 | 144 | 116 | |
| 6. | डीपीएफ लटोगली | 2 | 4 | 12 | 122 | 1 | 121 | 1 | 0 | |
| 7. | नेंधल/167 | 29 | 49 | 793 | 252 | 31 | 222 | 179 | 142 | |
| जोड़.. 487 | 644 | 3925 | 1136 | 198 | 938 | 1293 | 1651 |
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ब अदालत श्री मदन लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : 115/R/2021 तारीख पेशी : 01-02-2022 देवा कानतेशवरी दास पुत्री श्री रघुबीर सिंह पुत्र श्री राम दित्ता, निवासी गांव संजवा, डाकघर भोगरवा, ...प्रार्थिया। तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता ...प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड बाबत अराजी खाता नं0 37, खतौनी नं0 78, खसरा नं0 566, कित्ता 1, रकबा तादादी 00-10-69 है0 मी0, जमाबंदी साल 2014-15, वाक्या महाल संजवा, तहसील इंदौरा, जिला कांगडा, हि0प्र0। 7024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2022/8 माघ, 1943 उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थिया देवा कानतेशवरी दास पुत्री श्री रघुबीर सिंह पुत्र श्री राम दित्ता, निवासी गांव संजवा, डाकघर भोगरवा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि वह उक्त भूमि की वाहिद मालिक है और मौका पर काशत करती है लेकिन कागजात माल में उसका नाम सुश्री देवा कांता देवी पुत्री श्री रघुबीर सिंह पुत्र श्री राम दित्ता, निवासी गांव संजवा, डाकघर भोगरवा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) गलत दर्ज किया गया है जो कि गलत है जबकि उसका वास्तविक नाम देवा कानतेशवरी दास पुत्री श्री रघुबीर सिंह पुत्र श्री राम दित्ता, निवासी गांव संजवा, डाकघर भोगरवा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) है। जिसकी दुरुस्ती करके खाना मलकीयत में प्रार्थिया का सही नाम देवा कानतेशवरी दास पुत्री श्री रघुबीर सिंह पुत्र श्री राम दित्ता किया जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वे उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें में खाना मलकीयत में नाम की दुरुस्ती करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 01-02-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मदन लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : 116/NT/2021 तारीख पेशी : 01-02-2022 श्री ऋषि कटोच पुत्र श्री पे्रम सिंह पुत्र श्री राय सिंह, निवासी गांव व डाकघर इंदौरा, तहसील इंदौरा, ...प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता ...प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड बाबत अराजी खाता नं0 224 मिन, खतौनी नं0 356 मिन, खसरा नं0 3770, कित्ता 1, रकबा तादादी 00-59-21 है0 मी0 का 246/5921 भाग बकदर 00-02-46 है0 मी0, जमाबंदी साल 2014-15, वाक्या महाल व मौज़ा इंदौरा, तहसील इंदौरा, जिला कांगडा, हि0प्र0।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थी श्री ऋषि कटोच पुत्र श्री पे्रम सिंह पुत्र श्री राय सिंह, निवासी गांव व डाकघर इंदौरा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि वह उक्त भूमि का वाहिद मालिक है और मौका पर काशत करता है लेकिन कागजात माल में उसका नाम रिशु पुत्र श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री राय सिंह, निवासी गांव व डाकघर इंदौरा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) गलत दर्ज किया गया है जो कि गलत है जबकी उसका वास्तविक नाम ऋषि कटोच पुत्र श्री पे्रम सिंह पुत्र श्री राय सिंह, निवासी गांव व डाकघर इंदौरा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) है। जिसकी दुरुस्ती करके खाना मलकियत में प्रार्थी का सही नाम ऋषि कटोच पुत्र श्री पे्रम सिंह पुत्र श्री राय सिंह किया जावें।7025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2022/8 माघ, 1943 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वे उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें में खाना मलकियत में नाम की दुरुस्ती करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 01-02-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 01/NT/2022
तारीख पेशी : 09-02-2022 श्री पंजाबू राम पुत्र श्री नन्दू राम, निवासी महाल थाती, डाकघर थिल, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-- नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी श्री पंजाबू राम पुत्र श्री नन्दू राम, निवासी महाल थाती, डाकघर थिल, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया कि उसका नाम पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल थाती के अभिलेख में गलती से पंजाब सिंह पुत्र श्री नन्दू दर्ज हो गया है जबकि उसके बच्चों के स्कूली सर्टिफिकेट उसके आधार कार्ड व अन्य कागजातोें में उसका नाम पंजाबू राम पुत्र श्री नन्दू राम दर्ज है जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महालात के राजस्व अभिलेख मेें उसका नाम पंजाब सिंह उपनाम पंजाबू राम पुत्र श्री नन्दू राम दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-02-2022 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत ना होगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व महाल थाती केे अभिलेख में पंजाब सिंह उपनाम पंजाबू राम पुत्र श्री नन्दू राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 10-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।7026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जनवरी, 2022/8 माघ, 1943
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 24/2021 तारीख रजुआ 22-12-2021 Sh. Krishan Chand s/o Sh. Pyare Lal, r/o Vill. Kashmir, P.O. Duni, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).
बनाम
आम जनता ग्राम कश्मीर
विषय.--प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Krishan Chand s/o Sh. Pyare Lal, r/o Vill. Kashmir, P.O. Duni, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनकी पुत्री Mamta Devi जिनका जन्म दिनांक 05-12-1990 को गांव कश्मीर में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी में नहीं करवा पाया है तथा साक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दो गवाहों के ब्यान हल्फी व Form No. 10 सलंग्न कर इसे जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता ग्राम पंचायत कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Krishan Chand s/o Sh. Pyare Lal की पुत्री Mamta Devi का जन्म जो दिनांक 05-12-1990 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस नोटिस के एक माह के भीतर या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत कोठी को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 22-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Indu Bala w/o Sh. Rajesh Thakur, r/o Village Bajroh, P.O. Badhani, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) declare that my name in Matriculation certificate of my daughter Palak Thakur having Roll No. 2298103 passing year 2016-17, CBSE Board New Delhi has wrongly been recorded as Indu Thakur. Hence my name may kindly be corrected as Indu Bala as per my Aadhar & PAN record.
INDU BALA,
w/o Sh. Rajesh Thakur,
r/o Village Bajroh, P.O. Badhani,
Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।