राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 07 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्याः 37/2021-राज्य कर
शिमला-2, 31 जनवरी, 2022
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021 वॉल-II.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, 205—राजपत्र/2022-07-02-2022 (7493) 7494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 जीएसटी परिषद् की सिफारिशाें के आधार पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः--
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाश् ान की तारीख से प्रवत्त होंगे।
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--
(i) नियम 137 में, 30 नवंबर 2021 से ''चार वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''पांच वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे। (ii) प्रारूप जीएसटी डीआरसी-03 में,--
(क) शीर्ष में ''या विवरण'' शब्दों के पश्चात्, ''या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना'' शब्द, अक्षर और अंक शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;
(ख) मद 3 के सामने, स्तंभ (3) में, ''लेखापरीक्षा, अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)'', शब्दों के स्थान पर, ''लेखापरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, संवीक्षा, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, मिलान न होना (प्ररूप जीएसटीआर-1 और प्ररूप जीएसटीआर-3ख), मिलान न होना (प्ररूप जीएसटीआर-2ख और प्ररूप जीएसटीआर-3ख), अन्य (विनिर्दिष्ट करें)'', शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
(ग) मद 5 के सामने, स्तंभ (1) में, ''यदि इसके जारी होने के 30 दिन के भीतर'', शब्द और अंकों के पश्चात्, ''संवीक्षा, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, संपरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)'', शब्द, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(घ) क्रम संख्यांक 7 के अधीन सारण के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्ः-
| ''क्र. स . ं | कर अवधि | अधिनियम | प्रदाय का स्थान (पी ओ एस) | कर/ उपकर | ब्याज | शास्ति, यदि लागू हो | फीस | अन्य | कुल | उपयोग किए गए खाते (नकद/ प्रत्यय) | विकलन प्रविष्टि सं. | विकलन प्रविष्ट की तारीख |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
आदेश द्वारा, हस्तारित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।7495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-II, dated
31-01-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 37/2021-State Tax
Shimla-2, the 31st January, 2022
No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-II.—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—
1. (1) Theses Rules may be called the Himachal Pradesh and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2021.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017,—
(i) in rule 137, with effect from the 30th day of November, 2021, for the words "four years", the words "five years" shall be substituted.
(ii) in FORM GST DRC-03,—
(a) in the heading, after the words "or statement", the words, letters and figures "or intimation of tax ascertained through FORM GST DRC-01A" shall be inserted;
(b) against item 3, in column (3), for the word and letters "Audit, investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, others (specify)", the words, letters, figures and brackets "Audit, inspection or investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, scrutiny, intimation of tax ascertained through FORM GST DRC-01A, Mismatch (Form GSTR-1 and Form GSTR-3B), Mismatch (Form GSTR-2B and Form GSTR-3B), others (specify)" shall be substituted;
(c) against item 5, in column (1), after the word and figures "within 30 days of its issue", the words, letters, figures and brackets ", scrutiny, intimation of tax ascertained through Form GST DRC01A, audit, inspection or investigation, others (specify)" shall be inserted;
(d) for the table, under serial number 7, for the table, the following table shall be substituted, namely:—
| "Sl. No. | Tax Period | Act | Place of supply (POS) | Tax/ Cess | Interest | Penalty if applicable | Fee | Others | Total | Ledger utilised (Cash Credit) | Debit entry No. | Date of debit entry |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्याः 38/2021-राज्य कर
शिमला-2, 31 जनवरी, 2022
संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021 वॉल-II.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2021 के नियम 1 के उप-नियम 2 के अनुसरण में संख्या 35/2021-राज्य कर, जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021-वॉल-II, दिनांक 23 अक्तूबर, 2021 के तहत प्रकाशित की गई थी, 1 जनवरी, 2022 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करते हैं, जिसको उक्त नियम के नियम 2 के उप-नियम (2), उप-नियम (3), उप-नियम (6) के खंड (i) और उप-नियम (7) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021- Vol-II, dated
31-1-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 38/2021-State Tax
Shimla-2, the 31st January, 2022
No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-II.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2021, No. 35/2021-State Tax, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2021-Vol.-II, dated the 23rd October, 2021, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the 1st day of January, 2022, as the date from which the provisions of sub-rule (2), sub-rule (3), clause (i) of sub-rule (6) and sub-rule (7) of rule 2 of the said rules, shall come into force.
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
7497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्याः 39/2021-राज्य कर
शिमला-2, 31 जनवरी, 2022
संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021 वॉल-II.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021, की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जनवरी, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2, धारा 3 और धारा 7 से 15 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021- Vol-II, dated
31st January, 2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 39/2021-State Tax
Shimla-2, the 31st January, 2022
No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 1st day of January, 2022, as the date on which the provisions of Sections 2, 3 and 7 to 15 of the said Act shall come into force.
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्याः 40/2021-राज्य कर
शिमला-2, 31 जनवरी, 2022
संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021 वॉल-II.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशाें के आधार पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः--
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम, 2021 है। 7498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाश् ान की तारीख से प्रवत्त होंगे।
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--
(i) नियम 36 में उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम 1 जनवरी, 2022 से रखे जाएंगेः-
''(4) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति ऐसे इन्वॉइस या डेविट नोटस जिसका ब्यौरा धारा 37 की उप-धारा (1) के अतंर्गत दिया जाना जरूरी हो, से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट तब तक नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक कि.--
(क) ऐसे इन्वॉइसेस या डेविट नोटस का ब्यौरा आपूर्तिकर्ता के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में बा]य आपूर्ति से संबंधित विवरण में न दे दिया गया हो या ऐसे बीजक सुविधा देने का प्रयोग न किया गया हो; और
(ख) ऐसे इन्वॉइसेस या डेविट नोटस का ब्यौरा नियम 60 के उप-नियम (7) के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उक्त पंजीकृत व्यक्ति को न प्रेषित कर दिया गया हो।'';
(ii) नियम 80 मेंं,-
(क) उप-नियम 1 के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः-- ''(1क) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के स्थान पर उक्त वार्षिक विवरणी 28 फरवरी, 2022 पर या पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।'';
(ख) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः- ''(3क) उप-नियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के स्थान पर उक्त स्व-प्रमाणित समाधान विवरण 28 फरवरी, 2022 पर या पूर्वोक्त वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा'';
(iii) नियम 95 के उप-नियम (3) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित हुआ समझ्ाा जाएगा, अर्थात्ः-
''परन्तु जहां आवेदक की विशिष्ट पहचान संख्या कर बीजक में उल्लिखित नहीं है ऐसे बीजक पर आवेदक द्वारा संदाय कर का प्रतिदाय केवल तभी होगा यदि बीजक की प्रति आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित की गई है और प्ररूप जीएसटीआरएफ-10 में प्रतिदाय आवेदन के साथ दाखिल की गई है ।'';
(iv) 1 जनवरी, 2022 से नियम 142 में,-
(क) उप-नियम 3 में ''माल और प्रवहण को निरूद्ध करने या जब्त करने के 14 दिनों'' शब्दों और अक्षरों के स्थान पर ''धारा 129 की उप-धारा (3) के अधीन जारी किए गए नोटिस के 7 दिनाें के भीतर लेकिन उक्त उप-धारा (3) के अधीन आदेश के जारी करने से पहले'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को रखा जाएगा;
(ख) उप-नियम (5) में ''कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और संदेय शास्ति'' शब्दों के स्थान पर ''संबंधित व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और संदेय शास्ति, जैसी भी स्थिति हो,'' शब्दों को रखा जाएगा;
7499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943(v) नियम 144 के पश्चात् निम्नलिखित नियम, 1 जनवरी, 2022 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
''अभिवहन में प्रतिधारित या अभिगृहीत माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्ति की वसूली- 144क. (1) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उक्त धारा 129 की उप-धारा (3) पारित आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से प़न्द्रह दिन के भीतर, धारा 129 की उप-धारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण के बाजार मूल्य की सूची तैयार करके और उसका प्राकल्लन करके इस प्रकार प्रतिधारित या अभिगृहीत किए गए माल या प्रवहण के विक्रय या निपटान के लिए अग्रसर होगाः
परंतु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल प्रकृति में नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा।
(2) उक्त माल या प्रवहण का विक्रय, निलामी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, किया जाएगा, जिसके लिए विक्रय किए जाने वाले माल या प्रवहण और विक्रय के प्रयोजन को स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-10 में नोटिस जारी किया जाएगाः
परंतु जहां उक्त माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उप-धारा (1) में वर्णित समयावधि के पश्चात्, किंतु इस उप-नियम के अधीन नोटिस जारी किए जाने से पहले, धारा 129 की उप-धारा (1) के अधीन शास्ति की रकम या, जिसमें ऐसे माल या प्रवहण की सुरक्षित अभिरक्षा और प्रबंधन पर उपगत कोई व्यय भी है, संदाय करता है, वहां समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण की नीलामी प्रक्रिया को रद्द करेगा और ऐसे माल या प्रवहण को निर्मुक्त करेगा।
(3) बोली प्रस्तुत किए जाने का अंतिम दिन या नीलामी की तारीख, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट सूचना जारी किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन से पहले का नहीं होगाः
परंतु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल प्रकृति में नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा।
(4) समुचित अधिकारी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने हेतु ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किए जाने वाले पूर्व बोली निक्षेप की रकम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो, यथास्थिति, असफल बोली लगाने वालों को वापस की जा सकेगी, उस दशा में समपहृत की जा सकेगी, जब सफल बोली लगाने वाला पूरी रकम का संदाय करने में असफल रहता है।
(5) समुचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को, नीलामी की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा करते हुए, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-11 में नोटिस जारी करेगाः परंतु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल प्र—ति में नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा।
(6) समुचित अधिकारी, बोली की पूर्ण रकम का संदाय किए जाने पर, उक्त माल या प्रवहण का स्वामित्व और कब्जा सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा और प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12 में प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
(7) समुचित अधिकारी, वहां प्रक्रिया को रद्द करेगा और पुनः नीलामी के लिए अग्रसर होगा, जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या पर्याप्त सहभागिता की कमी के कारण या निम्न बोलियाें के कारण नीलामी को अप्रतिस्पर्धात्मक समझा जाता है। 7500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (8) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारा 107 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन अपील फाइल की गई है, वहां इस नियम के अधीन अभिवहन में प्रतिधारित या अभिगृहीत माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्ति की वसूली के लिए कार्यवाहियों पर रोक लगाई गई समझी जाएगीः परंतु यह उप-नियम नाशवान या परिसंकटमय प्रकृति के माल के संबंध में लागू नहीं होगा।''। (vi) नियम 154 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 1 जनवरी, 2022 से रखे जाएंगेे, अर्थात् :-- ''माल या प्रवहण और चल या अचल संपत्ति के विक्रय की प्रक्रियाओं का निपटान.-154. (1) व्यतिक्रमी से शोध्यों की वसूली के लिए या धारा 129 की उप-धारा (3) के अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए माल या प्रवहण चल या अचल संपत्ति के विक्रय से इस प्रकार वसूल की गई रकम,-
(क) पहले, वसूली प्रक्रिया की प्रशासनिक लागत के प्रति विनियोजित की जाएगी;
(ख) इसके बाद यथास्थिति धारा 129 की उप-धारा (3) के अधीन वसूल की जाने वाली रकम या उसके अधीन संदेय शास्ति के संदाय के प्रति विनियोजित की जाएगी;
(ग) इसके बाद इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यक्तिक्रमी से शोध्य किसी रकम के प्रति विनियोजित की जाएगी; और
(घ) अतिशेष, यदि कोई हो, यथास्थिति, माल या प्रवहण के स्वामी के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा किया जाएगा, यदि व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जहां उक्त व्यक्ति की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है वहां रकम संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाएगी;
(2) उप-नियम (1) के खंड (घ) के अनुसार, जहां ऐसे माल या प्रवहण के विक्रय की तारीख से छह मास की अवधि या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो समुचित अधिकारी अनुज्ञात करे, संबंधित व्यक्ति को विक्रय आगमाें के अतिशेष का संदाय करना संभव नहीं है वहां विक्रय आगमों का ऐसा अतिशेष निधि में जमा किया जाएगा।
(vii) 1 जनवरी, 2022 से नियम, 159 में-
(क) उप-नियम (2) में,-
(अ) "कुर्की के आदेश की प्रति" शब्दों के पश्चात्, "प्ररूप़ जीएसटीडी आरसी-22 में" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(आ) "जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर ही हटाया जाएगा।'' शब्दों के पश्चात् ''और ऐसे आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को भी भेजी जाएगी जिसकी संपत्ति धारा 83 के अधीन कुर्क की गई है।'' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(ख) उप-नियम (3) में-
(अ) "और यदि कराधेय व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर ''और यदि व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है'' शब्द रखे जाएंगे;
(आ) "कराधेय व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे व्यक्ति'' शब्द रखे जाएंगे;
7501 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943(ग) उप-नियम (4) में दो स्थानों पर आने वाले ''कराधेय व्यक्ति'' शब्दों के स्थानों पर ''ऐसे व्यक्ति'' शब्द रखे जाएंगे;
(घ) उप-नियम (5) में "कुर्की के सात दिवसाें के भीतर उप-नियम (1) के अधीन इस प्रभाव की एक आपत्ति फाइल कर सकेगा'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर ''प्ररूप जीएसटीडीआरसी-22क में एक आपत्ति फाइल कर सकेगा'' शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;
(viii) "प्ररूप जीएसटीडीआरसी-10" के स्थान पर 1 जनवरी, 2022 से निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्ः--
''प्ररूप जीएसटीडीआरसी-10
[नियम 144 (2) और 144क देखिए]
अधिनियम की धारा 79(1) (ख) या धारा 129(6) के अधीन निलामी के लिए नोटिस
मांग आदेश सं.
तारीखः
अवधि :
मेरे द्वारा आदेश ................रुपए और उस पर ब्याज पर की वसूली के लिए तथा धारा 79 के उपबंधों के अनुसार वसूली प्रक्रिया पर उपगत अनुज्ञेय व्यय के लिए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए कुर्क या करस्थम माल के विक्रय के लिए किया गया है।
या
धारा 129 के अधीन प्रतिधारित या अभिग्रहीत माल या प्रवहण धारा 129 की उप-धारा (3) के अधीन संदेय.........रुपए की शास्ति की वसूली तथा ऐसे माल या प्रवहण की सुरक्षित अभिरक्षा में उप-गत व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए धारा 129 की उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसार विक्रय या निपटान के लिए दायी है।
विक्रय सार्वजनिक निलामी द्वारा होगा और माल तथा/या प्रवहण अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाटों में विक्रय के लिए रखा जाएगा। विक्रय व्यतिक्रमी का अधिकार हक और हित होगा। और उक्त संपत्तियों से संलग्न दायित्व और दावे, जहां तक उन्हें अभिनिश्चित किया गया है वो संपत्तियां है जिन्हें प्रत्येक लाट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है।
निलामी तारीख............................को....................बजे की जाएगी।
प्रत्येक लॉट का मूल्य, विक्रय के समय या उचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशानुसार संदत्त किया जाएगा और भुगतान के व्यक्तिक्रम में माल और/या प्रवहण को पुनः निलामी और हेतु प्रस्तुत करके विक्रित किया जाएगा।
अनुसूची
| क्रम संख्या | मल या प्रवहण का विवरण | परिमाण |
| 1 | 2 | 3 |
स्थानः
हस्ताक्षर
तारीखः
नामः
पदनाम.'';
(ix) 1 जनवरी, 2022 से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-11 में--
(क) ''नियम 144 (5) और 147 (12) देखिए'' शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर ''नियम 144 (5), 144क और 147 (12) देखिए'' शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
(ख) ''माल'' शब्द के स्थान पर ''माल और प्रवहण'' शब्द रखे जाएंगे;
(x) 1 जनवरी, 2022 से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12 में.--
(क) ''नियम 144 (5) और 147 (12) देखिए'' शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर ''नियम 144 (5), 144क और 147 (12) देखिए'' शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
(ख) ''माल'' शब्द के स्थान पर जहां कही भी आते हैं ''माल और प्रवहण'' शब्द रखे जाएंगे;
(ग) ''धारा 79(1) (ख)/(घ) के उपबंधों'' शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के पश्चात् ''या धारा 129 (6)'' शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(xi) "प्ररूप जीएसटीडीआरसी-22" के स्थान पर 1 जनवरी, 2022 से निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्ः--
''प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22
[ नियम 159 (1) देखिए ]
संदर्भ संख्याः
तारीखः
सेवा में
नाम................................
पता................................
(बैंक/डाक घर/वित्तीय संस्था/स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रीकृत करने वाला प्राधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/अन्य सुसंगत प्राधिकारी)।
धारा 83 के अधीन संपत्ति की अनतिम कुर्की7503 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 यह सूचित किया जाता है कि श्री/सुश्री....................................................(नाम) जिनका .................................. (पता) पर कारबार का मुख्य स्थान है जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या.................................................................................. (जीएसटीआईएन/आईडी), पैन रजिस्ट्रीकृत कराधेय है।
या
यह सूचित किया जाता है कि श्री/सुश्री....................................................(नाम) निवासी ................................... ........................(पता) जिनकी पैन संख्या ................................................ और/या आधार संख्या .................................... है, धारा 122 की उप-धारा (ं1क) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति है। उक्त अधिनियम की धारा.................................... .........................के अधीन उक्त व्यक्ति पर शोध्य कर या किसी अन्य रकम को अवधारित करने के लिए पूर्वोक्त व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं। विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मेरी जानकारी में यह आया है कि उक्त व्यक्ति का--
<<बचत/चालू/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता आपके बैंक/डाक घर/वित्तीय संस्था में है जिसका <<खाता संख्या>>..............................हैं।
या
.....................................पर अवस्थित संपत्ति की संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति>>।
या
यान संख्या.................................. <<वर्णन>>
या
अन्य (कृप्या विनिर्दिष्ट करे)................................................<< (वर्णन) >>
राजस्व के हितों को संरक्षित करने के लिए तथा अधिनियम की धारा 83 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं...........................................................................(नाम),...................................................................(पदनाम) पूर्वोक्त खाता/संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता हूं।
इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना इसी पैन संख्या पर पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा प्रचालित उक्त खाते या किसी अन्य खाते से कोई भी विकलन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
या
ऊपर वर्णित संपत्ति इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना निपटान हेतु अनुज्ञात नहीं की जाएगी।
हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
प्रति (व्यक्ति का नाम)'';
(xii) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 में 1 जनवरी, 2022 से,-- 7504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (क) ''/स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी'', शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
''/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/अन्य सुसंगत प्राधिकारी'';
(ख) दोनों स्थानों पर आने वाले, ''व्यतिक्रमी व्यक्ति के विरूद्ध लंबित कार्यवाहियां जो'' शब्दों के स्थान पर, ''अपेक्षित'', शब्द रखा जाएगा;
(xiii) प्ररूप एपीएल-01 में, प्रविष्टि संख्या 15 में, खंड (क) के अधीन सारणी के स्थान पर, 1 जनवरी, 2022 से, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्ः--
| ''विशिष्टियां | क न्द्रीय े कर | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर | एकीकृत कर | उपकर | कुल रकम | ||
| (क) अनुज्ञात रकम | कर/उपकर | < योग > | < योग > | ||||
| ब्याज | < योग > | ||||||
| शास्ति | < योग > | ||||||
| फीस | < योग > | ||||||
| अन्य प्रभार | < योग > | ||||||
| (ख) प व ू र् जमा (सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में विवादित कर/उपकर का 10% किन्तु 25 करोड़ रुपए प ्र त्येक से अधिक नहीं, या आईजीएसटी के स ब ं ंध में 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं और उपकर के संबंध में 25 करोड़ रुपए। | कर/उपकर | < योग > | |||||
| (ग) धारा 129 की उप-धारा (3) के मामले में पूर्व जमा | शास्ति | < योग > |
(xiv) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 के प श्चात्, निम्नलिखित प्ररूप 1 जनवरी, 2022 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--
''प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22ए''
[ नियम 159 (5) देखें ]
तारीखः संदर्भ संख्या.ः
प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में आदेश की एआरएन संख्या7505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 सेवा में,
प्रधान आयुक्त/आयुक्त
. ...............................(अधिकारिता)
संपत्ति की अंनतिम कुर्की के विरूद्ध आक्षेप फा़इल करने के लिए आवेदन
एआरएन संख्या.......................................द्वारा अधिनियम की धारा 83 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित संपत्ति की अनंतिम कुर्की के लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में आदेश जारी किया गया है।
| संदर्भ पहचान संख्या | |
| अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति | <<संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति>> |
| अनंतिम रूप से कुर्क खाता | <<बचत/चालु/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता संख्या >> |
| अनंतिम रूप से कुर्क यान | <<यान के ब्यौरे>> |
| कोई अन्य संपत्ति | <<ब्यौरे>> |
2. सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 159 (5) के उपबंधों के अनुसार, मैं निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मेरा आक्षेप प्रस्तुत करता हूं।
<<.................................................>> <<..अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज..>>
सत्यापन
मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान पूर्वक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
नाम-
जीएसटीआईएन (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में) -
पैन और / या आधार संख्या (अन्य के मामले में) -
स्थान -
तरीख -
प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर''।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।7506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-II dated
31-01-2022 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 40/2021-State Tax
Shimla-2, the 31st Janaury, 2022
No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-II.—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2021.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017,—
(i) in rule 36, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, with effect from the 1st day of January, 2022, namely:—
"(4) No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes the details of which are required to be furnished under sub-section (1) of Section 37 unless,—
(a) the details of such invoices or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility; and
(b) the details of such invoices or debit notes have been communicated to the registered person in FORM GSTR-2B under sub-rule (7) of rule 60.";
(ii) in rule 80,—
(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), for the financial year 2020- 2021 the said annual return shall be furnished on or before the twenty-eighth day of February, 2022.";
(b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
"(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), for the financial year 2020- 2021 the said self-certified reconciliation statement shall be furnished along with the said annual return on or before the twenty-eighth day of February, 2022.";
(iii) in rule 95, in sub-rule (3), after clause (c), the following proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2021, namely:—
7507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943"Provided that where Unique Identity Number of the applicant is not mentioned in a tax invoice, the refund of tax paid by the applicant on such invoice shall be available only if the copy of the invoice, duly attested by the authorized representative of the applicant, is submitted along with the refund application in FORM GST RFD-10.";
(iv) in rule 142, with effect from the 1st day of January, 2022,—
(a) in sub-rule (3), for the words and letters, "fourteen days of detention or seizure of the goods and conveyance", the words, brackets and figures, "seven days of the notice issued under sub-section (3) of Section 129 but before the issuance of order under the said sub-section (3)" shall be substituted;
(b) in sub-rule (5), for the words, "tax, interest and penalty payable by the person chargeable with tax", the words, "tax, interest and penalty, as the case may be, payable by the person concerned" shall be substituted;
(v) after rule 144, the following rule shall be inserted with effect from the 1st day of January, 2022, namely:—
"Recovery of penalty by sale of goods or conveyance detained or seized in transit.- 144A. (1) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) of Section 129 within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3) of the said Section 129, the proper officer shall proceed for sale or disposal of the goods or conveyance so detained or seized by preparing an inventory and estimating the market value of such goods or conveyance:
Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.
(2) The said goods or conveyance shall be sold through a process of auction, including e- auction, for which a notice shall be issued in FORM GST DRC-10 clearly indicating the goods or conveyance to be sold and the purpose of sale:
Provided that where the person transporting said goods or the owner of such goods pays the amount of penalty under sub-section (1) of Section 129, including any expenses incurred in safe custody and handling of such goods or conveyance, after the time period mentioned in sub-rule (1) but before the issuance of notice under this sub-rule, the proper officer shall cancel the process of auction and release such goods or conveyance.
(3) The last day for submission of bid or the date of auction shall not be earlier than fifteen days from the date of issue of the notice referred to in sub-rule (2):
Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.
(4) The proper officer may specify the amount of pre-bid deposit to be furnished in the manner specified by such officer, to make the bidders eligible to participate in the auction, which may be returned to the unsuccessful bidders, forfeited in case the successful bidder fails to make the payment of the full amount, as the case may be.
7508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943(5) The proper officer shall issue a notice to the successful bidder in FORM GST DRC- 11 requiring him to make the payment within a period of fifteen days from the date of auction:
Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.
(6) On payment of the full bid amount, the proper officer shall transfer the possession and ownership of the said goods or conveyance to the successful bidder and issue a certificate in FORM GST DRC-12.
(7) The proper officer shall cancel the process and proceed for re-auction where no bid is received or the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids.
(8) Where an appeal has been filed by the person under the provisions of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 107, the proceedings for recovery of penalty by sale of goods or conveyance detained or seized in transit under this rule shall be deemed to be stayed:
Provided that this sub-rule shall not be applicable in respect of goods of perishable or hazardous nature. ";
(vi) for rule 154, the following rule shall be substituted with effect from the 1st day of January, 2022, namely:–
"Disposal of proceeds of sale of goods or conveyance and movable or immovable
property.–
154. (1) The amounts so realised from the sale of goods or conveyance, movable or immovable property, for the recovery of dues from a defaulter or for recovery of penalty payable under sub-section (3) of Section 129 shall,—
(a) first, be appropriated against the administrative cost of the recovery process;
(b) next, be appropriated against the amount to be recovered or to the payment of the penalty payable under sub-section (3) of section 129, as the case may be;
(c) next, be appropriated against any other amount due from the defaulter under the Act or the Central Goods and Services Tax Act, 2017 or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder; and
(d) the balance, if any, shall be credited to the electronic cash ledger of the owner of the goods or conveyance as the case may be, in case the person is registered under the Act, and where the said person is not required to be registered under the Act, the said amount shall be credited to the bank account of the person concerned;
(2) where it is not possible to pay the balance of sale proceeds, as per clause (d) of sub- rule (1), to the person concerned within a period of six months from the date of sale of such goods or conveyance or such further period as the proper officer may allow, such balance of sale proceeds shall be deposited with the Fund;
(vii) in rule 159, with effect from the 1st day of January, 2022,—
7509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (a) in sub-rule (2)—(A) after the words "copy of the order of attachment", the words, letters and figures "in FORM GST DRC-22" shall be inserted;
(B) after the words "Commissioner to that effect.", the words and figures, "and a copy of such order shall also be sent to the person whose property is being attached under section 83" shall be inserted;
(c) in sub-rule (3)-
(A) for the words "and if the taxable person", the word "and if the person, whose property has been attached," shall be substituted;
(B) for the words "by the taxable person", the words, "by such person" shall be substituted;
(c) in sub-rule (4), for the words "the taxable person" occurring at both the places, the words "such person" shall be substituted;
(d) in sub-rule (5), for the words brackets and figure ", within seven days of the attachment under sub-rule (1), file an objection", the words, letters and figures "file an objection in FORM GST DRC-22A" shall be substituted;
(viii) for "FORM GST DRC-10", the following form shall be substituted, with effect from the 1st day of January, 2022, namely:—
"FORM GST DRC – 10
[See rule 144(2)&144A]
Notice for Auction under section 79 (1) (b) or section 129(6) of the Act
Demand order No.: Date:
Period:
Whereas an order has been made by me for sale of the attached or distrained goods specified in the Schedule below for recovery of Rs…….... and interest thereon and admissible expenditure incurred on the recovery process in accordance with the provisions of section 79.
Or
Whereas the goods or conveyance detained or seized under Section 129 are liable for sale or disposal in accordance with the provisions of sub-section (6) of Section 129 for recovery of penalty of Rs…… payable under sub-section (3) of section 129 and the expenses incurred in safe custody and handling of such goods or conveyance and other administrative expenses.
The sale will be by public auction and the goods and/or conveyance shall be put up for sale in the lots specified in the Schedule. The sale will be of the right, title and interests of the defaulter. And the liabilities and claims attached to the said properties, so far as they have been ascertained, are those specified in the Schedule against each lot.
7510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 The auction will be held on ……. at…. AM/PM.The price of each lot shall be paid at the time of sale or as per the directions of the proper officer/ specified officer and in default of payment, the goods and/or conveyance shall be again put up for auction and resold.
Schedule
| Serial No. | Description of goods or conveyance | Quantity |
| 1 | 2 | 3 |
Place:
Signature
Date:
Name
Designation: "
(ix) in FORM GST DRC-11, with effect from the 1st day of January, 2022,—
(a) for the words, figures, letter and brackets "See rule 144(5) & 147(12)", the words, figures and brackets "See rule 144(5),144A and 147(12)" shall be substituted;
(b) for the word "goods", the words "goods or conveyance" shall be substituted;
(x) in FORM GST DRC-12, with effect from the 1st day of January, 2022.—
(a) for the words, figures, brackets and letter "See rule 144(5) & 147(12)", the words, figures and brackets "See rule 144(5),144A and 147(12)" shall be substituted;
(b) for the word "goods", wherever it occurs, the words "goods or conveyance" shall be substituted;
(c) after the words, figures, brackets and letters "provisions of Section 79(1)(b)/(d)", the words, figures and brackets "or section 129(6)" shall be inserted;
(xi) for FORM GST DRC-22, the following form shall be substituted, with effect from the 1st day of January, 2022, namely:—
"FORM GST DRC-22
[See rule 159(1)]
Reference No.:
Date:
To
………………………..Name7511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 ………………………..Address (Bank/ Post Office/Financial Institution/Immovable property registering authority/ Regional Transport Authority/Other Relevant Authority)
Provisional attachment of property under section 83
It is to inform that M/s ------------------------- (name) having principal place of business at -- ----------------(address) bearing registration number as -------------- (GSTIN/ID), PAN is a registered taxable person under the <> Act.
or
It is to inform that Sh……………………….(name) resident of……………………(address) bearingPAN …………….and/or Aadhaar No.………………….. is a person specified under sub- section (1A) of Section 122 .
Proceedings have been launched against the aforesaid person under section <<---------------- ------------------------------------------ >> of the said Act to determine the tax or any other amount due from the said person. As per information available with the department, it has come to my notice that the said person has a—
<>account in your <> having account no. << A/c no. >>;
or
property located at << property ID & location>>.
or
Vehicle No. ……………… <>
or
Others (please specify) ……………… <>
In order to protect the interests of revenue and in exercise of the powers conferred under section 83 of the Act, I -------------- (name), ------------------------------ (designation), hereby provisionally attach the aforesaid account / property.
No debit shall be allowed to be made from the said account or any other account operated by the aforesaid person on the same PAN without the prior permission of this department. or
The property mentioned above shall not be allowed to be disposed of without the prior permission of this department.
Signature
Name
Designation7512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 Copy to (person)" (xii) in FORM GST DRC-23, with effect from the 1st day of January, 2022,—
(a) after "/Immovable property registering authority", the following shall be inserted, namely:—
"/ Regional Transport Authority/Other Relevant Authority";
(b) for the words "proceedings pending against the defaulting person which warrants the", occurring at both the places, the words, "requirement of" shall be substituted;
(xiii) in FORM APL-01, in entry number 15, for the table under clause(a), the following table shall be substituted, with effect from the 1st day of January, 2022, namely:—
| Particulars | Central tax | State/ UT tax | Integrated tax | Cess | Total amount | |||
| ( a) Admitted amount | Tax/ Cess | < total > | < total > | |||||
| Interest | < total > | |||||||
| Penalty | < total > | |||||||
| Fees | < total > | |||||||
| Other charges | < total > | |||||||
| (b) Pre-deposit (10% of disputed tax/ cess but not exceeding Rs. 25 crore each in respect of CGST, SGST or cess, or not exceeding Rs. 50 crore in respect of IGST and Rs. 25 crore in respect of cess) | Tax/ Cess | < total > |
| (c) Pre-deposit in case of sub- section (3) of section 129 | Penalty | < total >"; |
(xiv) after FORM GST DRC-22, the following form shall be inserted with effect from the 1st day of January, 2022, namely:—
"FORM GST DRC – 22A
[See rule 159(5)]
Reference No.:
Date:
ARN No. of Order in FORM GST DRC-22:
To
The Pr. Commissioner/Commissioner ……………………(Jurisdiction)
Application for filing objection against provisional attachment of property
Whereas, an order in FORM GST DRC-22 has been issued for provisional attachment of the following property under the provisions of Section 83 of the Act vide ARN No…………………………
| Ref ID | |
| Property provisionally attached | << property id & location>> |
| Account provisionally attached | << saving/current/FD/RD/depository account no>> |
| Vehicle provisionally attached | <> |
| Any other property | <> |
2. In accordance with the provisions of Rule 159(5) of the HPGST Rules, 2017, I hereby submit my objection on the basis of following facts and circumstances. .
<<……………………………….>>
<<…Documents to be uploaded…>>
Verification
I hereby sol emnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.
7514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943Name- GSTIN (in case of registered person)- PAN and/or Aadhaar No. (in case of others)- Place – Date – Signature of Authorized Signatory".
By order,
Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).
__________
HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Vidyut Aayog Bhawan, Block No.37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-09
NOTIFICATION
Shimla, the 1st, February, 2022
No. HPERC-A04/1/2022-HPERC-GoHP.—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) read with HPERC(State Advisory Committee) Regulations, 2004 and in supersession to this office notification HPERC/B(32)- 1/2018-Vol-II dated 10th February, 2020 published in Rajpatra Himachal Pradesh on 12th February, 2020 regarding reconstitution of State Advisory Committee duly published in the Rajpatra from time to time. The Electricity Regulatory Commission hereby reconstitutes the State Advisory Committee comprising of the following Members:—
| 1. | The Chairman,HP Electricity Regulatory Commission, Shimla-09 | Chairman |
| 2. | The Member, HP Electricity Regulatory Commission, Shimla-09 Ex-Officio. | Member |
| 3. | The Member (Law) HP Electricity Regulatory Commission, Shimla-09 Ex-Officio. | Member |
| 4. | The Addl. Chief Secretary (MPP & Power) to the Government of HP, Shimla-02 (HP). | Member |
| 5. | Principal Secretary, Food Civil Supply & Consumers Affairs to the Government of HP, Shimla-171002 (HP). | Member |
| 6. | Director, Directorate of Energy, Phase-3, Sector-5, Shanti Bhawan, New Shimla-09 (HP). | Member |
| 7. | Director,Directorate of Industries, Udyog Bhawan, Bemloe Shimla- 171001. | Member |
| 8. | Director, Tourism and Civil Aviation Department, Block No.28, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009. | Member |
| 9. | The Managing Director,HPSEB, Ltd., Vidyut Bhawan, Shimla-171004 (HP). | Member |
| 10. | The Managing Director,Himachal Pradesh Power Transmission Corporation, HIMFED Bhawan, Below Old MLA Quarters, Tutikandi, Shimla-171004 (HP). | Member |
| 11. | The Managing Director, H.P. Power Corporation Ltd., Himfed Bhawan, New Shimla, Shimla (HP)-171009. | Member |
| 12. | Director,Business Development & Membership, Indian Energy Exchange Limited 4th Floor, Plot No.7, TDI Center, Jasola,New Delhi -110025. | Member |
| 13. | Professor & Head,Centre for Excellence in Energy & Environment, National Institute of Technology, Hamirpur-177005 (HP). | Member |
| 14 | Engineer-in-chief, IPH, Govt. of HP, US Club, Shimla-171001 (HP). | Member |
| 15. | Director Agriculture, Directorate of Agriculture, Krishi Bhawan, Shimla- 171005 . | Member |
| 16 | Chief Executive Officer,HIMURJA, SDA Complex, Kasumpati, Shimla- 171009 (HP). | Member |
| 17. | The President/Secretary,BBNIA,EPIP-Jharmajri Road, Phase-I, Baddi, Distt.Solan-174103. | Member |
| 18. | The Secretary General, Forum of the Hydro Power Producers, Room No.103, 1st Floor, HIMFED building, Below BCS, New Shimla. 171009. | Member |
| 19. | President/Convener Confederation of Indian Industry (CII) HP Council, Sector 31-A, Chandigarh-160030. | Member |
| 20. | Chairman, PHDCCI, HP Committee, Room No. 205,Udyog Bhawan, Shimla-01(HP). | Member |
| 21. | President, Shimla Hotel & Restaurant Association ,Shimla (HP) | Member |
| 22. | Convener, H.P. Small Hydro Power Association,Gyamba House, South end, Lane-4, Sector-1, New Shimla-09 (H.P.). | Member |
| 23. | Consumer Representative, Consumers of HPSEBL, HPERC Shimla. | Member |
The Secretary of the HP Electricity Regulatory Commission will be the ex-officio Secretary of the Committee. The reconstitution of the Committee will take effect from the date of its publication in the Rajpatra and term will be for a period of two years.
By order of the Commission, Sd/- (CHHAVI NANTA, HPAS), Secretary.
__________
ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा : तारीख दायरा तारीख पेशी 07/T/21 नाम दुरुस्ती 15-09-2021 07-02-2022 सुरेश चन्द बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुरेश चन्द पुत्र जगत राम पुत्र मस्ताकू, वासी महाल कुहना, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुरेश चन्द पुत्र जगत राम पुत्र मस्ताकू, वासी महाल कुहना, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल चौली में सुरेश कुमार पुत्र जगत राम दर्ज है जबकि महाल कुहना में उसका नाम सुरेश चन्द पुत्र जगत राम है, लिहाजा इसे महाल चौली में भी दुरुस्त करके सुरेश कुमार की बजाये सुरेश चन्द पुत्र जगत राम पुत्र मस्ताकू किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, पर्चा जमाबंदी, चौली व पर्चा जमाबंदी कुहना, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र साथ संलग्न हैै।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 07-02-2022 को सुबह 7516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 03-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़,
तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा : तारीख दायरा तारीख पेशी 14/T/20 नाम दुरुस्ती 28-08-2020 07-02-2022 शिव राम बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री शिव राम पुत्र जगत राम पुत्र शिव धाना, वासी महाल साई, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री शिव राम पुत्र जगत राम पुत्र शिव धाना, वासी महाल साई, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल साई में शिव कुमार पुत्र जगत राम दर्ज है लिहाजा इसे महाल साई में दुरुस्त करके शिव कुमार की बजाये शिव राम पुत्र जगत राम पुत्र शिव धाना किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, पर्चा जमाबंदी, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र साथ संलग्न हैै।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 07-02-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 03-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़,
तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।7517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती
तारीख पेशी : 07-02-2022 श्री राम सरन पुत्र श्री दूनी चन्द, निवासी गांव व डाकघर सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम दुरुस्त करके शिवू पुत्र श्री दुनिया के बजाये राम सरन पुत्र श्री दूनी चन्द करने बारे।
श्री राम सरन पुत्र श्री दूनी चन्द, निवासी गांव व डाकघर सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह स्वयं महाल नौण व जनेहड, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम शिवू पुत्र श्री दुनिया दर्ज है, जबकि प्रार्थी का असल नाम राम सरन पुत्र श्री दूनी चन्द है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके राम सरन पुत्र श्री दूनी चन्द किया जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती
तारीख पेशी : 07-02-2022 श्रीमती सुलेशना देवी पुत्री श्री सन्त राम पत्नी श्री बहादुर सिंह, निवासी गांव व डाकघर वही, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया सुलेशना देवी का नाम दुरुस्त करके सलोचना देवी पुत्री श्री सन्त राम के बजाये सुलेशना देवी पुत्री श्री सन्त राम करने बारे। 7518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 श्रीमती सुलेशना देवी पुत्री श्री सन्त राम पत्नी श्री बहादुर सिंह, निवासी गांव व डाकघर वही, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह स्वयं महाल हारवही, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का नाम सलोचना देवी पुत्री श्री सन्त राम दर्ज है, जबकि प्रार्थिया का असल नाम सुलेशना देवी पुत्री श्री सन्त राम लिहाजा इसे दुरुस्त करके सुलेशना देवी पुत्री श्री सन्त राम किया जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती
तारीख पेशी : 07-02-2022 श्री शंकर ठाकुर पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी श्री शंकर ठाकुर पुत्र श्री रोशन लाल का नाम दुरुस्त करके शंकर व शंकर सिंह पुत्र श्री रोशन लाल के बजाये शंकर ठाकुर पुत्र श्री रोशन लाल करने बारे।
श्री शंकर ठाकुर पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह स्वयं महाल थथवाल थाथी, धानग, पंजियाला वुहला, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम शंकर व शंकर सिंह पुत्र श्री रोशन लाल दर्ज है, जबकि प्रार्थी का असल नाम शंकर ठाकुर पुत्र श्री रोशन लाल है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके शंकर ठाकुर पुत्र श्री रोशन लाल किया जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।7519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 15/NT/ 2021
तारीख पेशी : 07-02-2022 श्री अवतार कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी महाल मझीण, डा0 मझीण, उप-तहसील मझीण, . . प्रार्थी। तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषयः- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।
प्रार्थी श्री अवतार कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी महाल मझीण, डा0 मझीण, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त मझीण के महाल मझीण, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में अवतार कुमार दर्ज है। जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, विद्यालय त्याग-पत्र प्रमाण-पत्र व अन्य सभी जगह में उसका नाम अवतार कुमार दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल मझीण, मौजा मझीण, उपतहसील मझीण में उसका नाम अवतार सिंह की बजाय अवतार सिंह उपनाम अवतार कुमार दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है। अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2022 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री अवतार कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी महाल मझीण, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख में पटवार वृत्त मझीण के महाल मझीण में अवतार सिंह के बजाये अवतार सिंह उपनाम अवतार कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 22-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2022
श्री Lhunthey s/o Mr. Gyalpo, r/o Takten House Jogiwara Road, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री Lhunthey s/o Mr. Gyalpo, r/o Takten House Jogiwara Road, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि 7520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 उसका self Lhunthey s/o Mr. Gyalpo का जन्म/मृत्यु दिनांक 01-10-1976 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Lhunthey के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 07-02-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2022
Kunga Tsome d/o Shri Namgyal, r/o Green Hotel Bhagsunag, Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Kunga Tsome d/o Shri Namgyal, r/o Green Hotel Bhagsunag, Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self Kunga Tsome d/o Shri Namgyal का जन्म/मृत्यु दिनांक 11-10-1968 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Kunga Tsome के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 07-02-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 07-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।7521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 ब अदालत डा0 आशीष शर्मा (हि0प्र0से0), विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
1. सचिन कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र करतार सिंह, निवासी गांव मंघेहड, डाकघर रंझू, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
2. रोजी राणा आयु 29 वर्ष पुत्री मदन राणा, निवासी गांव भनवाड, डाकघर व तह0 थुरल, जिला . . प्रार्थीगण। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2022 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 03-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी,
धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 62/BE/T/2021
श्री तेनजिव खेरप लामा
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, अधिनियम 1969 बारे।
श्री तेनजिन खेरप लामा सुपुत्र श्री दोंरजें, निवासी वार्ड नं0 03, व्यासा मोड, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि तेनजिन खेरप लामा का जन्म दिनांक 01-01-1975 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद् कुल्लू के अभिलेख में दर्ज न हुई है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को तेनजिन खेरप लामा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित नगर परिषद् कुल्लू को पारित कर दिए जायेंगे। 7522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 63/BE/T/2021
सुनमाया
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 बारे।
श्रीमती सुनमाया सुपुत्री श्री लाल बहादुर, निवासी गांव हिम्बरी, डाकघर शिरढ़, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि सुनमाया का जन्म दिनांक 08-11-1961 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद्/ग्राम पंचायत देवगढ़ के अभिलेख में दर्ज न हुई है।
अत : इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को सुनमाया की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित नगर परिषद्/ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 64/BE/T/2021
आंगमों लामा
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 बारे।7523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 श्रीमती आंगमों लामा सुपुत्री श्री छेरिंग अंगचुक हाल पत्नी स्व0 तेनिजन गेलेक, गांव दुआड़ा, डाकघर डोभी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि आंगमों लामा का जन्म दिनांक 03-02-1999 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद्/ग्राम पंचायत दुआड़ा के अभिलेख में दर्ज न हुर्ई है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को आंगमों लामा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित नगर परिषद्/ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 65/BE/T/2021
दोरजे
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 बारे।
श्री दोरजे सुपुत्र श्री छेवांग, निवासी गांव दुआड़ा, डाकघर डोभी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि सुमन पुत्री श्री दोरजे का जन्म दिनांक 18-07-2005 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद्/ग्राम पंचायत दुआड़ा के अभिलेख में दर्ज न हुई है।
अत : इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को सुमन की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित नगर परिषद्/ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।7524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 66/BE/T/2021
दोरजे
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, अधिनियम 1969 बारे।
श्री दोरजे सुपुत्र श्री छेवांग, निवासी गांव दुआड़ा, डाकघर डोभी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि थगजोम पुत्री श्री दोरजे का जन्म दिनांक 10-10-2009 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद्/ग्राम पंचायत दुआड़ा के अभिलेख में दर्ज न हुई है।
अत : इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को थगजोम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 08-02-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित नगर परिषद्/ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 67/BE/T/2021
दोरजे
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 बारे।
श्री दोरजे सुपुत्र श्री छेवांग, निवासी गांव दुआड़ा, डाकघर डोभी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि नोरसंग पुत्र श्री दोरजे का जन्म दिनांक 01-11-2006 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद्/ग्राम पंचायत दुआड़ा के अभिलेख में दर्ज न हुई है।7525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 अत : इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को नोरसंग की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 08-02-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित नगर परिषद्/ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 68/BE/T/2021
ठाकुर दास
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 बारे।
श्री ठाकुर दास सुपुत्र श्री जीवन राम, निवासी गांव रायल, डाकघर पीज, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि राज पुत्री श्री ठाकुर दास का जन्म दिनांक 21-02-2020 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर ग्राम पंचायत पीज के अभिलेख में दर्ज न हुई है।
अत : इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को राज की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 08-02-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 69/DE/T/2021
हरिश कुमार
बनाम7526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 बारे।
श्री हरिश कुमार सुपुत्र श्री भीमी राम, निवासी गांव देहली, डाकघर नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि शिला देवी की मृत्यु दिनांक 24-11-2020 को हुई थी परन्तु उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत नेऊल के अभिलेख में दर्ज न हुई है।
अत : इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को शिला देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 08-02-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित नगर परिषद्/ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------- ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 71/DE/T/2021
मेघ सिंह
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 बारे।
श्री मेघ सिंह सुपुत्र श्री नेसू राम, निवासी गांव व डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि नेसू राम की मृत्यु दिनांक 18-12-1984 को हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद कुल्लू के अभिलेख में दर्ज न हुई है।
अत : इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को नेसू राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 09-02-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित नगर परिषद को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।7527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 70/DE/T/2021
चेत राम
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 बारे।
श्री चेत राम सुपुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी गांव जुआणी, डाकघर नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि गेहरी देवी की मृत्यु दिनांक 13-09-2007 को हुई थी परन्तु उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत नेऊली के अभिलेख में दर्ज न हुई है।
अत : इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को गेहरी देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 09-02-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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In the Court of Sh. Vikas Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)
1. Lovesh Kumar s/o Sh. Ashok Kumar, r/o 879/2, Matti Wali Gali, Passian Chowk Amritsar-I, Punjab.
2. Meena Kumari d/o Sh. Leela Mani, r/o Village Sharabai, P.O. & Tehsil Bhuntar, Distt. . . Applicants. Kullu (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act,
1954.
Lovesh Kumar and Meena Kumari filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their7528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 marriage on 14-07-2008 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-02-2022. The objection received after 10-02-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 10-01-2022 under my hand and seal of the court.
Sd/-
Seal. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
राज कुमार पुत्र श्री पुरन बहादुर, निवासी गांव सैंज, डाकघर सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत रिकार्ड में नाम व जन्म दर्ज करने बारे।
राज कुमार पुत्र श्री पुरन बहादुर, निवासी गांव सैंज, डाकघर सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसकी पुत्री का नाम सुशमा राणा व जन्म तिथि 03-05-1999 ग्राम पंचायत रैला में दर्ज नहीं है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11-02-2022 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला में इसका नाम सुशमा राणा व जन्म तिथि 03-05-1999 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 11-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।7529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
विनोद कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव शौहल, डाकघर शलवाड़, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत रिकार्ड में नाम व जन्म दर्ज करने बारे।
विनोद कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव शौहल, डाकघर शलवाड़, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम विनोद कुमार व जन्म तिथि 15-03-2000 ग्राम पंचायत कनौन, फाटी कनौन कोठी बूंगा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11-02-2022 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत कनौन, फाटी कनौन में इसका नाम विनोद कुमार व जन्म तिथि 15-03-2000 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 11-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, No. 19006397Y, Rank LNK, Raman Singh s/o Sh. Ramji Das & Mother of Bhupender Kaur, r/o Ward No. 8, Mohalla Behali Una, Tehsil & District Una (H.P.) declares that in my CBSE Matriculation Certificate and 10+2 Examination Certificate my name has erroneously been recorded as Raman Kumar instead of Raman Singh. All concerned note.
RAMAN SINGH,
No. 19006397Y, Rank LNK,
s/o Sh. Ramji Das & Mother of Bhupender Kaur,
r/o Ward No. 8, Mohalla Behali Una, Tehsil & District Una (H.P.).
7530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943CHANGE OF NAME
I, Budha Ram Kapur s/o Sh. Janku Ram aged about 59 years, r/o Near Medical Colony, P.O. & Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) solemnly affirm and declare that I am working as Chief Managar in P.N.B. circle office at Regent House, The Mall Shimla. My name in Aadhar Card, PAN Card and other documents is figured as Budha Ram Kapur but in some other documents/P.N.B. Service Book is figured as Budha Ram Kapoor. The necessary correction may be done in my name in the service record as Budha Ram Kapur instead of Budha Ram Kapoor.
BUDHA RAM KAPUR,
s/o Sh. Janku Ram,
r/o Near Medical Colony,
P.O. & Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।