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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 213, 18 February 2022

Published 18 February 2022

Gazette no.
213
Gazetteid
213/GAZETTE/2022-18/02/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-02-18.213_gazette_2022-18_02_2022
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 फरवरी, 2022

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-11/2020-लेज.-भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 213—राजपत्र/2022-18-02-2022 (8075) 8076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) को दिनांक 25-12-2021 को अनुमोदित कर दिया है तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

ओदश द्वारा, राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

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औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020

धाराओं का क्रम

धारा : 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 22 का संशोधन। 3. धारा 25च का संशोधन। 4. धारा 25ट का संशोधन। 5. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियां।

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2022 का अधिनियम संख्यांक 5 औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020

(माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 25 दिसम्बर, 2021 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्यांक 14) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 9 जुलाई, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 22 का स्ांशोधन.--हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 22 की उपधारा (1) और (2) में, "लोक उपयोगी सेवा" शब्दों के पश्चात्‌ "और गैर-लोक उपयोगी सेवा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। 3. धारा 25च का स्ांशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 25च के खण्ड (ख) में, ''पंद्रह दिन" शब्दों के स्थान पर ''साठ दिन'' शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 25ट का स्ांशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 25ट की उपधारा (1) में, ''एक सौ'' शब्दों के स्थान पर ''दो सौ'' शब्द रखे जाएंगे।8077 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 5. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता हैै।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE INDUSTRIAL DISPUTES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT)

ACT, 2020

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 22. 3. Amendment of section 25F. 4. Amendment of section 25K. 5. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 4 of 2020 and savings.

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Act No. 5 of 2022 THE INDUSTRIAL DISPUTES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ACT, 2020

(AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE PRESIDENT ON 25TH DECEMBER, 2021)

AN

ACT

to amend the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) in its application to the

State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Industrial Disputes (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on 9th day of July, 2020.

2. Amendment of section 22.—In section 22 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) in its application to the State of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-sections (1) and (2), after the words "public utility service", the words "and non- public utility service" shall be inserted.

8078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943

3. Amendment of section 25F.—In section 25F of the principal Act, in clause (b), for the words "fifteen days", the words "sixty days" shall be substituted.

4. Amendment of section 25K.—In section 25K of the principal Act, in sub-section (1), for the words "one hundred", the words "two hundred" shall be substituted.

5. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 4 of 2020 and savings.—(1) The Industrial Disputes (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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कृषि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 02 फरवरी, 2022

संख्याः एग्र0-बी-एफ(1)-32/2021.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

कृषि विभाग, किसानो और कृषि मजदूरों को फार्म मशीनरी के संचालन के दौरान चोट लगने या मृत्यु होने की दशा में प्रतिकर प्रदान करने के लिए ''मुख्य मन्त्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2015-2016'' (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त स्कीम' कहा गया है), प्रशासित कर रहा है। पीड़ित का आयु वर्ग 14 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। जिसे कृषि निदेशालय, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ 'उक्त कार्यान्वयन' अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

स्कीम के अन्तर्गत दावेदार को फार्म मशीनरी के संचालन के दौरान चोट लगने या मृत्यु हाने की दशा में रुपए 10000/- से रुपए 300000/- तक प्रतिकर रकम संदत्त किया जा रहा है यह सुविधा विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम सेे वास्तविक किसानों और खेतीहर मजदूरों को प्रदान की जाती है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थातः--

1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि को एतद्‌द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से8079 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसे व्यष्टि आधार का अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov. in पर उपलब्ध है] पर जाएगाः

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय सेे सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं ही यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः परन्तु जब तक की व्यष्टि को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थात्‌्‌ः--

(क) यदि उसको आधार अभ्यावेशन पहचान पर्ची के साथ अभ्यावेशित किया गया है तो उसकी आधार अभ्यावेशन पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌्‌ :--

(i) फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पी0ए0एन0) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) मनरेगा कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक ;या

(viii) मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान वाला प्रमाण-पत्र; या

(x) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अन्तर्गत सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि लाभार्थियों को उक्त अपेक्षाओं के सम्बंध में, उन्हें जागरूक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया जाएगा। 8080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 3. उन समस्त मामलों में जहां लाभार्थियों के अस्पष्ट (अपकृष्ट) बायोेमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृृत की जाएगी, अर्थात्‌्‌ः--

(क) अस्पष्ट उंगली छाप क्वालिटी की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली-छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राहय है, वहां अधिप्रमाणन सीमित समय वैधता सहित, यथास्थिति, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं वस्तुगतः आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जा सकेगी जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के आशय से, कि कोई वास्तविक लाभार्थी स्कीम के अन्तर्गत उनको देय प्रसुविधाओं से वंचित न रहे, विभाग अपने कार्यान्यन अभिकरण के माध्यम से डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन, तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद का निपटान करने के लिए क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- सचिव (कृषि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Agr-B-F(1)-32/2021, dated 2-2

2022 as required under Article 348 (3) of Constitution of India].

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd February, 2022

No. Agr-B-F(1)-32/2021.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

8081 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943

And whereas, the Department of Agriculture, is administering the "Mukhya Mantri Kisaan Evam Khetihar Mazdoor Jeevan Suraksha Yojna, 2015-16" (hereinafter referred to as the said Scheme) to provide compensation to the farmers and agricultural labourers in the event of sustaining injury or death during the operation of farm machinery. The age group of the victim should not be less than 14 years, which is being implemented through the Directorate of Agriculture, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the said Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, the claiment is being paid compensation amount of Rs. 10,000/- to Rs. 3,00,000/- in the event of sustaining injury or death during the operation of Farm machinery, the benefit is given to the domicile farmer and farm labourers, by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the following, namely:—

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no adhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :– (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely:—

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or8082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 (v) Voter Identity Card; or (vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December, 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,

Sd/- Secretary (Agr.).

8083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 21/2021-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 11 फरवरी, 2022

सं. ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021-वॉल-1.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, एतद्‌द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 14/2021-राज्य कर (दर) दिनांक 7-12-2021, जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन0(एफ)10-4/2021-वॉल-1, दिनांक 15-12-2021 को प्रकाशित की गई थी, का अधिक्रमण करते हुए, एतद्‌द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 28-06-2017, जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन0 (एफ)10-14/2017-लूज, दिनांक 30-06-2017 को प्रकाशित की गई थी, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-- उक्त अधिसूचना में,--

क. अनुसूची I - 2.5% में, क्रम सं. 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

ख. अनुसूची II - 6% में, क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''171 क1 64 फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो।''

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (सुभाशीष पांडा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I, dated

11-02 -2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 21/2021-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 11th February, 2022

No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 and sub-section (5) of Section 15 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council and in supersession of notification of the Government of Himachal Pradesh No. 14/2021-State Tax (Rate), dated the 7th December, 2021, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2021-Vol-I, dated the 15th December, 2021, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 1/2017-State Tax8084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN- F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely :—

In the said notification,—

a. in Schedule I – 2.5%, serial number 225 and the entries relating thereto shall be omitted;

b. in Schedule II – 6%, after serial number 171 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

"171A1 64 Footwear of sale value not exceeding Rs. 1000 per pair."

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

By order, Sd/- (Subhasish Panda), Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 22/2021-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 11 फरवरी, 2022

सं. ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021-वॉल-1.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर और हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 15/2021-राज्य कर (दर), दिनांक 7-12-2021, जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन (एफ)10-4/2021- वॉल-1, दिनांक 15-12-2021 को प्रकाशित की गई थी, का अधिक्रमण करते हुए, एतद्‌द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30-06-2017, जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन (एफ)10-14/2017-लूज, दिनांक 30-06-2017 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

(1) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (iii) में, शब्दों और प्रतीकों ''संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय'' के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों ''संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vi) में, शब्दों और प्रतीकों ''संघ शासित क्षेत्र, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय'' के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों ''संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

8085 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943

(3) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vii) में, शब्दों और प्रतीकों ''संघ राज्य क्षेत्र, किसी स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी इकाई'' के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों ''संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(4) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ix) और (x) में, शब्दों और प्रतीकों ''संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय'' के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों ''संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3) कॉलम (5) में, शीर्षक 'शर्त' में, मद (iii), (vi), (vii), (ix) और (x) के सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (सुभाशीष पांडा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 22/2021-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 11th February, 2022

No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), sub-section (3) and sub-section (4) of Section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of Section 15, sub-section(1) of Section 16 and Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, and in supersession of notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 15/2021-State Tax (Rate) dated 7th December, 2021, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN- F(10)-4/2021-Vol-I, dated the 15th December, 2021, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely :—

In the said notification, in the TABLE, against serial number 3,—

(1) in column (3), in the heading "Description of Service", in items (iii), (vi), (ix) and (x), for the words "Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;

(2) in column (3), in the heading "Description of Service", in items (vii), for the words "Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;

8086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 (3) in column (5), in the heading "Condition", the entries against items (iii), (vi), (vii), (ix)

and (x), shall be omitted;

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

By order, Sd/- (Subhasish Panda), Pr. Secretary (ST&E).

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री कल्याण सिंह पुत्र माधो, गांव ब्रेहला, डा0 ब्रेही, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री कल्याण सिंह पुत्र माधो, गांव ब्रेहला, डा0 ब्रेही, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी कीे अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा नाम कल्याण सिंह पुत्र माधो है जो सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल सुकराहल में कल्याणो पुत्र माधो गलत दर्ज है जिसकी दुरुस्ती कि जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र, हि0 प्र0 द्वारा सूचित किया जाता है कि कल्याण सिंह पुत्र माधो के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 19-02-2022 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 19-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री चौकस राम पुत्र फुलगारी, गांव सुलिया, डा0 गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण।8087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री चौकस राम पुत्र फुलगारी, गांव सुलिया, डा0 गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी कीे अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा नाम चौकस राम उर्फ चौरस राम है जो सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल लेच में चौरस राम गलत दर्ज है जिसकी दुरुस्त कि जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र हि0 प्र0 द्वारा सूचित किया जाता है कि चौरस राम पुत्र फुलगारी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 19-02-2022 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 19-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री प्यारो पुत्र मचलू, गांव पडी, डाकघर किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। श्री प्यारो पुत्र मचलू, गांव पडी, डाकघर किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरे बच्चों का जन्म घर पर ही हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि को ग्राम पंचायत किलोड के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में पंजीकृत नहीं किया गया है। अतः मेरी लड़की नामक शन्नु की जन्म तिथि 18-06-2008 व लडका नामक हितेश कुमार की जन्म तिथि 25-03-2010 दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत किलोड को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त शन्नु पुत्री व हितेश कुमार पुत्र प्यारो की जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 02-03-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि शन्नु पुत्री व हितेश कुमार पुत्र प्यारो की जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।8088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 अज कार्यालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी औट, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 6/NT/2022 आगामी पेशी : 19-02-2022 श्री राज कुमार पुत्र श्री घोली राम, निवासी गांव व डाकखाना बान्धी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र श्री घोली राम, निवासी गांव व डाकखाना बान्धी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 12-01-2022 को इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथी इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम मुहाल मोहाल बान्हदी/472 के राजस्व अभिलेख के खेवट नम्बर 3, जमाबन्दी वर्ष 2017-2018 में राजिन्द्र गलत दर्ज हुआ है। जबकि पंचायत व अन्य रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राज कुमार दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की जटिलता से बचने के लिए तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू0-राजस्व अभिलेख में उसका नाम राजिन्द्र की जगह राजकुमार दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 19-02-2022 को 10.00 बजे तक कार्यालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है व इस सूरत गैरहाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 19-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री पूर्ण चन्द कौन्डल, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 20/2022 तारीख मजरुआ : 02-02-2022 तारीख पेशी : 07-03-2022

श्री विक्की कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, निवासी गांव सिहारल, डाकघर त्रामट, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती8089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री विक्की कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, निवासी गांव सिहारल, डाकघर त्रामट, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 02-02-2022 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम राजेन्द्र प्रसाद है परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल सिहारल में राजेन्द्र सिंह दर्ज हो चुका है। जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वयं घोषणा पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व परिवार नकल भाग-1 साथ संलग्न कर रखे है। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल सिहारल में प्रार्थी के पिता का नाम राजेन्द्र सिंह के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र लखू पुत्र निहाला, निवासी गांव सिहारल, डाकघर त्रामट, तहसील लड भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 07-03-2022 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता हैं। बसूरत गैरहाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 03-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

--------- ब अदालत डॉ0 गणेश ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

पुजा देवी पत्नी श्री मनोहर लाल, निवासी गांव मासड़, डाकघर शिवाबदार, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

.

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 एवं 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। पुजा देवी पत्नी श्री मनोहर लाल, निवासी गांव मासड़, डाकघर शिवाबदार, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी पुत्री रीतिका जिसका जन्म 29-05-2007 को उनके गांव मासड़, डाकघर शिवाबदार, तहसील सदर, जिला मण्डी में हुआ है लेकिन किन्ही कारणवश वे उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत शिवाबदार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत शिवाबदार को जारी किये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो दिनांक 23-03-2022 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपाि प्राप्त होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 01-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गणेश ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।8090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943

In the Court of Shri Raman Kumar Sharma (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Takender Kumar s/o Kushal Singh, r/o Village Ruhal, P.O. Jahal, Tehsil Chachyot, Distt. Mandi (H.P.).

2. Urmila d/o Mohan Singh, r/o Village Chawar, P.O. & Tehsil Chachyot, Distt. Mandi . . Applicants.

(H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Takender Kumar and Urmila have filed an application on 02-02-2022 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-11-2019 and they are living as husband and wife since then and hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 07-03-2022. The objection received after 07-03-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 02-02-2022 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

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समक्ष श्री पूर्ण चन्द कौंडल, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 21/2022 तारीख मजरुआ : 04-02-2022 तारीख पेशी : 07-03-2022 कुलदीप चन्द दत्तक पुत्र हरी राम पुत्र गुलफा, निवासी गांव भडोल, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।8091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी कुलदीप चन्द दत्तक पुत्र हरी राम पुत्र गुलफा, निवासी गांव भडोल, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 04-02-2022 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी की माता का वास्तविक नाम —ष्णी देवी व प्रार्थी के पिता का नाम हरी राम है। परन्तु प्रार्थी की माता का नाम राजस्व अभिलेख महाल पसड में —ष्णा देवी व प्रार्थी के पिता का नाम मकोडू दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वयं घोषणा-पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, परिवार नकल भाग-1 साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने माता व पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल पसड में प्रार्थी की माता का नाम श्रीमति —ष्णा देवी के स्थान पर श्रीमति —ष्णा देवी उपनाम श्रीमति —ष्णी देवी व प्रार्थी के पिता का नाम मकौडू के स्थान पर मकौडू उपनाम हरी राम पुत्र गुलफा, निवासी गांव भडोल, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 07-03-2022 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 07-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री पूर्ण चन्द कौंडल, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 07-03-2022 श्री रघुवीर सिंह पुत्र मसदी पुत्र श्री लखु, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लडभड़ोल, जिला . .प्रार्थी। मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री रघुवीर सिंह पुत्र मसदी पुत्र श्री लखु, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रघुवीर सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल सिमस में प्रार्थी का नाम रघुवीर दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल सिमस में रघुवीर के स्थान पर रघुवीर सिंह दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 07-03-2022 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 8092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 यह इश्तहार आज दिनांक 31-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री पूर्ण चन्द कौंडल, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 07-03-2022 श्री दुनी चन्द पुत्र गोबिन्द राम पुत्र सकतु, निवासी गांव कोठी, डाकघर खडीहार ठारा, तहसील . .प्रार्थी। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री दुनी चन्द पुत्र गोबिन्द राम पुत्र सकतु, निवासी गांव कोठी, डाकघर खडीहार ठारा, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम गोबिन्द राम है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल कोठी में प्रार्थी के पिता का नाम गोबिन्दू दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल कोठी में प्रार्थी के पिता का नाम गोबिन्दू के स्थान पर गोबिन्द राम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 07-03-2022 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 31-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री पूर्ण चन्द कौंडल, नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 25-02-2022 श्रीमति हिना देवी पत्नी स्व0 स्वारू राम, निवासी गांव निमेलरी, डाकघर गंगोटी, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थिन। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम8093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 बराए दर्ज करने जन्म/मृत्यु तिथि। उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थिन श्रीमति हिना देवी पत्नी स्व0 स्वारू राम, निवासी गांव निमेलरी, डाकघर गंगोटी, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 21-01-2022 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिन की सास श्रीमति मैना देवी पत्नी स्व0 फागणू, निवासी निमेलरी, डाकघर गंगोटी की मृत्यु तिथि 05-02-2000 है। परन्तु प्रार्थिन की सास श्रीमती मैना देवी की मुत्यु तिथि 05-02-2000 ग्राम पंचायत उपरीधार के मृत्यु अभिलेख दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिन ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, शपथ-पत्र तीन अदद, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, मुख्य पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, शिमला-9 व जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण मण्डी, जिला मण्डी से प्राप्त अनुमति साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिन ने अपनी सास की मृत्यु तिथि को दर्ज करवाने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन श्रीमति हिना देवी पत्नी स्व0 स्वारू राम, निवासी गांव निमेलरी, डाकघर गंगोटी की सास श्रीमति मैना देवी पत्नी स्व0 फागणू, निवासी निमेलरी, डाकघर गंगोटी की मृत्यु तिथि 05-02-2000 को ग्राम पंचायत उपरीधार के मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 25-02-2022 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 24-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Kapil s/o Sh. Inder Singh, r/o V.P.O. Bari Gumanu, Tehsil Sadar, District Mandi, (H.P.)

2. Smt. Anita d/o Sh. Khem Singh, r/o Village Siun, P.O. &, Tehsil Padhar, District . . Applicants. Mandi (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Kapil s/o Sh. Inder Singh, r/o V.P.O. Bari Gumanu, Tehsil Sadar, District Mandi, (H.P.) and Smt. Anita d/o Sh. Khem Singh, r/o Village Siun, P.O. &, Tehsil Padhar, District Mandi8094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 (H.P.). (at present wife of Sh. Kapil s/o Sh. Inder Singh, r/o V.P.O. Bari Gumanu, Tehsil Sadar, District Mandi, (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13- 08-2021 according to Hindu rites and customs at Tarna Temple Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-02-2022 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 24th day of January, 2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Ravi Kumar s/o Sh. Balvinder Kumar, r/o H. No. 96/1, Ward No. 1 Khaliar, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, (H.P.)

2. Smt. Dimple d/o Sh. Lekh Raj, r/o V.P.O. Barsu, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.). . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Ravi Kumar s/o Sh. Balvinder Kumar, r/o H. No. 96/1, Ward No. 1, Khaliar, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, (H.P.) and Smt. Dimple d/o Sh. Lekh Raj, r/o V.P.O. Barsu, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) at present w/o Sh. Ravi Kumar s/o Sh. Balvinder Kumar, r/o H. No. 96/1, Ward No. 1, Khaliar, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-01-2021 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this8095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 court on or before 23-02-2022 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 24th day of January, 2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 01 दिनांक मरजुआ : 14-12-2021 तारीख पेशी : 18-02-2022 केवल कृष्ण पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी शानन, डाकघर जमेहर, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

केवल कृष्ण पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी शानन, डाकघर झमेहर, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस न्यायालय में आवेदन पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम केवल कृष्ण व जन्म तिथि 30-07-1985 है जो प्रार्थी के आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर नकल में भी सही दर्ज है। लेकिन प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत धार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न है। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किये जावें।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-02-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-01-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

--------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 01/2022

श्री तेजा सिंह पुत्र दिले राम, निवासी गांव टपनाली, डाकघर गाडगुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।

श्री तेजा सिंह पुत्र दिले राम, निवासी गांव टपनाली, डाकघर गाडगुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरा नाम प्रत्येक कागजात में तेजा सिंह ही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड मुहाल टपनाली में तेज राम दर्ज हो गया है। जिसको की मैं दुरुस्त करके तेज राम के बजाये तेजा सिंह पुत्र दिले राम ही दर्ज करवाना चाहता हूं। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 24-02-2022 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 02/2022

श्रीमती नरायणू पुत्री बालकू, निवासी कशल, डाकघर पंजाई, तहसील बालीचौकी, हाल पत्नी उतम राम, निवासी गांव व डा0 गुराण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।

श्रीमती नरायणू पुत्री बालकू, निवासी कशल, डाकघर पंजाई, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरा नाम पंचायत रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में नरायणू देवी दर्ज है। लेकिन भू0-राजस्व विभाग मुहाल लगडयाणा व घाट मुहाथ में नयाणू दर्ज है। जिसको की मैं दुरुस्त करके नरायणू देवी ही दर्ज करवाना चाहती हूं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 24-02-2022 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।8097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 आज दिनांक 27-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 03/2022

श्री छापे राम पुत्र स्व0 दुले सिंह, निवासी कठेहड, डाकघर व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।

श्री छापे राम पुत्र स्व0 दुले सिंह, निवासी कठेहड, डाकघर व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरे पिता का नाम आधार कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में दुले सिंह दर्ज है। लेकिन भू0-राजस्व विभाग में लीलू राम दर्ज है। जिसको की मैं दुरुस्त करके दुले सिंह उर्फ लीलू दर्ज करवाना चाहता हूं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 24-02-2022 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 04/2022

श्री चन्द्रमणी पुत्र स्व0 कपूर सिंह, निवासी लोट, डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम8098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।

श्री चन्द्रमणी पुत्र स्व0 कपूर सिंह, निवासी लोट, डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरे पिता का नाम आधार कार्ड, भू0-राजस्व विभाग मुहाल झुखडी में व अन्य दस्तावेजों में कपूर सिंह ही दर्ज है। परन्तु मुहाल टीकी व लोट में सिंह दर्ज हुआ है। जिसको की मैं दुरुस्त करके कपूर सिंह ही दर्ज करना चाहता हूं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 24-02-2022 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 05/2022

वेद चन्द पुत्र केसरू, निवासी गांव सत्यावाली, डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।

वेद चन्द पुत्र केसरू, निवासी गांव सत्यावाली, डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर में वेद चन्द उपनाम माघू दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड मुहाल समलवास में माघू दर्ज हो गया है। जिसको की मैं दुरुस्त करके माघू के बजाये वेद चन्द उपनाम माघू ही दर्ज करवाना चाहता हूं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 24-02-2022 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 06/2022

श्री फतेह चन्द पुत्र मेघ सिंह, निवासी गांव नैहरा, डाकघर धवेहड, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।

श्री फतेह चन्द पुत्र मेघ सिंह, निवासी गांव नैहरा, डाकघर धवेहड, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरा नाम प्रत्येक कागजात में फतेह चन्द ही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड मुहाल खणी, नौणा में फते राम दर्ज हो गया है। जिसको की मैं दुरुस्त करके फते राम के बजाये फतेह चन्द पुत्र मेघ सिंह ही दर्ज करवाना चाहता हूं। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 24-02-2022 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी। श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव कालत्री, डाकघर कोठूवां, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

.

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव कालत्री, डाकघर कोठूवां, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम नरेश कुमार है 8100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943 जबकि राजस्व अभिलेख महाल कालत्री में उसका नाम नरु राम दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये प्रार्थी ने निवेदन किया हैैैैै कि राजस्व अभिलेख महाल कालत्री में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम नरु राम उर्फ नरेश कुमार दर्ज किया जाये।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 24-02-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर- हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20 फरवरी, 2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

--------

In the Court of Shri B. R. Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Jagpal Singh s/o Sh. Beli Singh Rana, r/o V.P.O. Halog Dhami, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Jagpal Singh s/o Sh. Beli Singh Rana, r/o V.P.O. Halog Dhami, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his daughter named Ms. Shalu Rana d/o Sh. Jagpal Singh, r/o V.P.O. Halog Dhami, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy.,-cum- Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Halog Dhami, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla (H.P.).

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Ms. Shalu Rana Daughter 15-03-1980

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of birth of above named in the record of Secy.-cum-Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Halog Dhami, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 10-02-2022 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

8101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943

In the Court of Sh. B. R. Sharma (H.P.A.S.), Sub- Divisional Magistrate , Shimla (Rural),

District Shimla (H.P.)

1. Sh. Pawan Thakur s/o Sh. Dalip Singh, r/o V.P.O. Panesh, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H.P.)

2. Ms. Tanuja d/o Sh. Amar Singh, r/o Village Lagru, P.O. Anji Brahamana, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H. P.)

Versus

General Public

Subject.—Registration of marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996.

Sh. Pawan Thakur s/o Sh. Dalip Singh, r/o V.P.O. Panesh, District Shimla (H.P.) and Ms. Tanuja d/o Sh. Amar Singh, r/o Village Lagru, P.O. Anji Brahamana, Tehsil Shimla (Rural) District Shimla (H. P.) have filed alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have soleminized their marriage on 28-06-2012, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriage Gram Panchayat Galot, Development Block Totu, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 03-03-2022 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 2nd Febuary, 2022.

Seal.

B. R. SHARMA (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural).

_________

In the Court of Sh. B. R. Sharma (H.P.A.S.), Sub- Divisional Magistrate , Shimla (Rural),

District Shimla (H.P.)

1. Sh. Yashpal Thakur s/o Sh. Roop Chand Thakur, r/o V.P.O. Rajhana, Tehsil Shimla (Rural) District Shimla (H.P.)

2. Ms. Preeti Duggal d/o Sh. Komchand Duggal, r/o A-98, Ward No.-2, Mehrauli, Gadaipur, South Delhi, Delhi, India. Versus

General Public

Subject.—Registration of marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996.

8102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2022/29 माघ, 1943

Sh. Yashpal Thakur s/o Sh. Roop Chand Thakur, r/o V.P.O. Rajhana, Tehsil Shimla (Rural) District Shimla, (H.P.) and Ms. Preeti Duggal d/o Sh. Komchand Duggal, r/o A-98, Ward No.-2, Mehrauli, Gadaipur, South Delhi, Delhi, India have filed application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have soleminized their marriage on 03-12-2017, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriage Gram Panchayat Rajhana, Development Block Mashobra, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 03-03-2022 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 2nd Febuary, 2022.

Seal.

B. R. SHARMA (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural).

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CHANGE OF NAME

I, Sushama Middha d/o Late Sh. Om Prakash Middha, r/o Village Rehon, Near Gandhi Gram, P.O. Bohli, Tehsil/Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Sushma, Sushma Devi, Sushma Middha and Sushma Rani to Sushama Middha for all intents and purposes. Please all concern note.

SUSHAMA MIDDHA,

d/o Late Sh. Om Prakash Middha,

r/o Village Rehon, Near Gandhi Gram,

P.O. Bohli, Tehsil/Distt. Solan (H.P.).

_________

CHANGE OF NAME

I, Karampreet Kaur d/o Yash Pal, r/o Ward No. 5, Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H. P.) declare that I have changed my name from Rimpi to Karampreet Kaur. In future I shall be known as Karampreet Kaur. Please all concern note.

KARAMPREET KAUR,

d/o Yash Pal

r/o Ward No. 5, Nalagarh,

Tehsil Nalagarh, District Solan (H. P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 18 February 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-02-18.213_gazette_2022-18_02_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-02-18.213_gazette_2022-18_02_2022.