राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(संसदीय कार्य)
अधिसूचना
शिमला-2, 21 फरवरी, 2022
संख्याः जी0ए0डी0-सी0-डी0(6)-1/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 7 और 7-क के 216—राजपत्र/2022-22-02-2022 (8175) 8176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 साथ पठित धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या जी0ए0डी0-सी0(पी0ए0)4-1/95-III, तारीख 11-04-2001 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 19-05-2001 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) संशोधन नियम, 2022 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. नियम 4 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 4 में,-
(क) प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''परन्तु यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, नेे इन नियमों के नियम 13 के अधीन या हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम नियम, 2000 के नियम 13 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 के नियम 13 के अधीन भवन निर्माण अग्रिम लिया है तो यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा पहले से ही लिए गए भवन निर्माण अग्रिम सहित मोटर कार अग्रिम की कुल रकम पचास लाख रुपये की परिसीमा से अधिक नहीं होगी।''; और
(ख) तृतीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''परन्तु यह और कि यदि यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ने इन नियमों के नियम 13 के अधीन या हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम नियम, 2000 के नियम 13 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 के नियम 13 के अधीन कोई भवन निर्माण अग्रिम लिया है या, यथास्थिति, मन्त्री या विधान सभा के सदस्य की हैसियत से इन नियमों के नियम 4 के अधीन मोटर कार अग्रिम लिया है तो पहले से लिए गए मोटर कार अग्रिम और भवन निर्माण अग्रिम की कुल रकम, अग्रिमों की संख्या और उनके प्रतिसंदाय पर विचार किए बिना, किसी भी दशा में पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। तथापि, यदि पचास लाख रुपये की पूर्ण राशि का उस पर उपगत ब्याज सहित प्रतिदाय कर दिया है तो किसी भी संख्या तक पश्चातवर्ती मोटर कार अग्रिम और भवन निर्माण अग्रिम इस शर्त के अध्यधीन लिए जा सकेंगे कि समस्त अग्रिमों की कुल रकम अधिकतम सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होगी।''।
3. नियम 13 का संशोधन.--उक्त नियमों में,-
(क) प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''परन्तु यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने इन नियमों के नियम 4 के अधीन या हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम नियम, 2000 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 के नियम 4 के अधीन मोटर कार अग्रिम लिया है तो यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा पहले से ही लिए गए मोटर कार अग्रिम सहित भवन निर्माण अग्रिम की कुल रकम पचास लाख रुपये की परिसीमा से अधिक नहीं होगी।''; और8177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 (ख) तृतीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''परन्तु यह और कि यदि यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने इन नियमों के नियम 4 के अधीन या हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम नियम, 2000 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 के नियम 4 के अधीन कोई मोटर कार अग्रिम लिया है या, यथास्थिति, मन्त्री या विधान सभा के सदस्य की हैसियत से इन नियमों के नियम 13 के अधीन भवन निर्माण अग्रिम लिया है तो पहले से लिए गए मोटरकार अग्रिम और भवन निर्माण अग्रिम की कुल रकम, अग्रिमों की संख्या और उनके प्रतिसंदाय पर विचार किए बिना, किसी भी दशा में पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। तथापि, यदि पचास लाख रुपये की पूर्ण राशि का उस पर उपगत ब्याज सहित प्रतिदाय कर दिया है तो किसी भी संख्या तक पश्चातवर्ती मोटर कार अग्रिम और भवन निर्माण अग्रिम इस शर्त के अध्यधीन लिए जा सकेंगे कि समस्त अग्रिमों की कुल रकम अधिकतम सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होगी।''।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन)।
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[Authoritative English Text of this department Notification No. GAD-C-D(6)-1/2019, dated
21-2-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Parliamentary Affairs)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st February, 2022
No. GAD-C-D (6)-1/2019.—In exercise of the powers conferred by Section 13 read with Sections 7 and 7-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971), the Governor Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker (Advance for Motor Car and House Building) Rules, 2001, notified vide this department Notification No. GAD-C-(PA)4-1/95-III, dated 11-04-2001 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary), dated 19-05-2001, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker (Advance for Motor Car and House Building) Amendment Rules, 2022.
(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule.—In rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker (Advance for Motor Car and House Building) Rules, 2001 (hereinafter referred to as the 'said rules'),—
8178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 (a) for the first proviso, the following shall be substituted, namely:—"Provided that in case the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, has taken the house building advance under rule 13 of the Himachal Pradesh Ministers Advance for Motor Car and House Building Rules, 2000 or under rule 13 of these rules or under rule 13 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Motor Car and House Building Advance) Rules, 2001, then the total amount of motor car advance together with the house building advance already availed of by the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, shall not exceed the limit of fifty lacs rupees."; and
(b) for the third proviso, the following shall be substituted, namely:—
"Provided further that in case the Speaker and Deputy Speaker, as the case may be, has taken the house building advance under rule 13 of these rules or under rule 13 of the Himachal Pradesh Ministers Advance for Motor Car and House Building Rules, 2000 or under rule 13 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Motor Car and House Building Advance) Rules, 2001 or motor car advance under rule 4 of these rules or in his capacity as the Minister or the Member of the Legislative Assembly, as the case may be, then the total amount of motor car advance and house building advance already availed/taken, irrespective of the number of advances and repayments thereof shall not in any case exceed the limit of fifty lacs rupees. However, if the entire amount of rupees fifty lacs has been refunded alongwith interest accrued thereon then any number of subsequent motor car advances and house building advances may be taken/availed subject to the condition that the aggregate of all the advances shall not exceed twice of the maximum limit.".
3. Amendment of rule 13.— In the said rules,—
(a) for the first proviso, the following shall be substituted, namely:—
"Provided that in case the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, has taken the motor car advance under rule 4 of these rules or under rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers Advance for Motor Car and House Building Rules, 2000 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Motor Car and House Building Advance) Rules, 2001, then the total amount of house building advance together with the motor car advance already availed of by the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, shall not exceed the limit of fifty lacs rupees."; and (b) for the third proviso, the following shall be substituted, namely:—
"Provided further that in case the Speaker and Deputy Speaker, as the case may be, has taken the Motor Car advance under rule 4 of these rules or rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers Advance for Motor Car and House Building Rules, 2000 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Motor Car and House Building Advance) Rules, 2001 or house building advance under rule 13 of these rules or in his capacity as Minister or Member of the Legislative Assembly, as the case may be, then the total amount of house building advance and motor car advance already availed/taken, irrespective of the number of advances and repayments thereof shall not in any case exceed the limit of fifty lacs rupees. However, if the entire amount of rupees fifty lacs has been refunded alongwith interest accrued thereon then any number of subsequent house building advances and motor car advances may be availed/taken8179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 subject to the condition that the aggregate of all the advances shall not exceed twice of the maximum limit.".
By order,
Sd/-
Principal Secretary (GAD).
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सामान्य प्रशासन विभाग
(संसदीय कार्य)
अधिसूचना
शिमला-2, 21 फरवरी, 2022
संख्याः जी0ए0डी0-सी0-डी0(6)-1/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मन्त्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 8 और 9 के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या जी0ए0डी0- सी0(पी0ए0)4-1/95-II, तारीख 31-10-2000 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 18-11-2000 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. नियम 4 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम नियम, 2000 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 4 में,-
(क) प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''परन्तु यदि मन्त्री ने इन नियमों के नियम 13 के अधीन या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 के नियम 13 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 के नियम 13 के अधीन भवन निर्माण अग्रिम लिया है तो मन्त्री द्वारा पहले से ही लिए गए भवन निर्माण अग्रिम सहित मोटर कार अग्रिम की कुल रकम पचास लाख रुपये की परिसीमा से अधिक नहीं होगी।''; और
(ख) तृतीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''परन्तु यह और कि यदि मन्त्री ने इन नियमों के नियम 13 के अधीन या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 के नियम 13 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 के नियम 13 के अधीन कोई भवन निर्माण अग्रिम लिया है या, यथास्थिति, विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य की हैसियत से इन नियमों के नियम 4 के अधीन मोटर कार अग्रिम लिया है तो पहले से लिए गए मोटर कार अग्रिम और भवन निर्माण अग्रिम की कुल रकम, अग्रिमों की संख्या और उनके प्रतिसंदाय पर विचार किए बिना, किसी भी दशा में8180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। तथापि, यदि पचास लाख रुपये की पूर्ण राशि का, उस पर उपगत ब्याज सहित प्रतिदाय कर दिया है तो किसी भी संख्या तक पश्चातवर्ती मोटर कार अग्रिम और भवन निर्माण अग्रिम इस शर्त के अध्यधीन लिए जा सकेंगे कि समस्त अग्रिमों की कुल रकम अधिकतम सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होगी।''।
3. नियम 13 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 13 में,-
(क) प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''परन्तु यदि मन्त्री ने इन नियमों के नियम 4 के अधीन या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 के नियम 4 के अधीन मोटर कार अग्रिम लिया है तो मन्त्री द्वारा पहले से ही लिए गए भवन निर्माण अग्रिम की कुल रकम मोटर कार अग्रिम सहित पचास लाख रुपये की परिसीमा से अधिक नहीं होगी।''; और
(ख) तृतीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''परन्तु यह और कि यदि मन्त्री ने इन नियमों के नियम 4 के अधीन या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 के नियम 4 के अधीन कोई मोटर कार अग्रिम लिया है या, यथास्थिति, विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य की हैसियत से इन नियमों के नियम 13 के अधीन भवन निर्माण अग्रिम लिया है तो पहले से लिए गए मोटर कार अग्रिम और भवन निर्माण अग्रिम की कुल रकम, अग्रिमों की संख्या और उनके प्रतिसंदाय पर विचार किए बिना, किसी भी दशा में पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। तथापि, यदि पचास लाख रुपये की पूर्ण राशि का उस पर उपगत ब्याज सहित प्रतिदाय कर दिया है तो किसी भी संख्या तक पश्चातवर्ती मोटर कार अग्रिम और भवन निर्माण अग्रिम इस शर्त के अध्यधीन लिए जा सकेंगे कि समस्त अग्रिमों की कुल रकम अधिकतम सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होगी।''।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन)।
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[Authoritative English Text of this department Notification No. GAD-C-D (6)-1/2019, dated
21-2-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Parliamentary Affairs)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st February, 2022
No. GAD-C-D (6)-1/2019.—In exercise of the powers conferred by Section 15 read with Sections 8 and 9 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act8181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 No.11 of 2000), the Governor Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Ministers Advance for Motor Car and House Building Rules, 2000 notified vide this department notification No. GAD-C (PA) 4-1/95-II, dated 31-10-2000 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh (Extra-Ordinary), dated 18-11-2000, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Ministers Advance for Motor Car and House Building (Amendment) Rules, 2022.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 4.—In rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers Advance for Motor Car and House Building Rules, 2000 (hereinafter referred to as the 'said rules'),—
(a) for the first proviso, the following shall be substituted, namely:—
"Provided that in case the Minister has taken the house building advance under rule 13 of these rules or under rule 13 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker (Advance for Motor Car and House Building) Rules, 2001 or under rule 13 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Motor Car and House Building Advance) Rules, 2001, then the total amount of motor car advance together with the house building advance already availed of by the Minister shall not exceed the limit of fifty lacs rupees."; and
(b) for the third proviso, the following shall be substituted, namely:—
"Provided further that in case the Minister has taken the house building advance under rule 13 of these rules or rule 13 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker (Advance for Motor Car and House Building) Rules, 2001 or under rule 13 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Motor Car and House Building Advance) Rules, 2001 or motor car advance under rule 4 of these rules or in his capacity as the Speaker or the Deputy Speaker or the Member of the Legislative Assembly, as the case may be, then the total amount of motor car advance and house building advance already availed/taken, irrespective of number of advances and repayments thereof shall not in any case exceed the limit of fifty lacs rupees. However, if the entire amount of rupees fifty lacs has been refunded alongwith interest accrued thereon then any number of subsequent motor car advances and house building advances may be taken/availed subject to the condition that the aggregate of all advances shall not exceed twice of the maximum limit.".
3. Amendment of rule 13.—In rule 13 of the said rules,—
(a) for the first proviso, the following shall be substituted, namely:—
"Provided that in case the Minister has taken the motor car advance under rule 4 of these rules or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker (Advance for Motor Car and House Building) Rules, 2001 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Motor Car and House Building Advance) Rules, 2001, then the total amount of house building advance together with the motor car advance already availed of by the Minister, shall not exceed the limit of fifty lacs rupees."; and8182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 (b) for the third proviso, the following shall be substituted, namely:— "Provided further that in case the Minister has taken the motor car advance under rule 4 of these rules or rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker (Advance for Motor Car and House Building) Rules, 2001 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Motor Car and House Building Advance) Rules, 2001 or house building advance under rule 13 of these rules or in his capacity as the Speaker or the Deputy Speaker or the Member of the Legislative Assembly, as the case may be, then the total amount of house building advance and motor car advance already availed/taken, irrespective of the number of advances and repayments thereof shall not in any case exceed the limit of fifty lacs rupees. However, if the entire amount of rupees fifty lacs has been refunded alongwith interest accrued thereon then any number of subsequent house building advances and motor car advances may be taken/availed subject to the condition that the aggregate of all the advances shall not exceed twice of the maximum limit.".
By order.
Sd/-
Principal Secretary (GAD).
_________
In the Court of Sh. Jagan Thakur, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba (H. P.)
In the Matter of :
1. Mr. Sanjay Kumar s/o Sh. Diwan Chand, r/o Village Kandei, P.O. Chuhan, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P.) aged 35 years.
2. Mrs. Nisha Devi d/o Sh. Baldev Raj, r/o Village Dug, P.O. Sudli, Tehsil Dalhousie, . . Applicants. District Chamba (H. P.) aged 32 years
Versus
General Public
Subject.—Application for the Registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.
Mr. Sanjay Kumar and Mrs. Nisha Devi have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 27-02-2009 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
8183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 27-02-2022 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Seal.
JAGAN THAKUR,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba (H. P.).
_________
In the Court of Sh. Jagan Thakur, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba (H. P.)
In the Matter of :
1. Mr. Surender s/o Sh. Des Raj, r/o Village Alut, P.O. Balera, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P.) aged 27 years.
2. Mrs. Sunita Devi d/o Sh. Mahender Kumar, r/o Village Banada, P.O. Goli, Tehsil . . Applicants. Dalhousie, District Chamba (H. P.) aged 22 years
Versus
General Public
Subject.—Application for the Registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.
Mr. Surender and Mrs. Sunita Devi have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 08-12-2021 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 27-02-2022 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Seal.
JAGAN THAKUR,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba (H. P.).
8184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री दिलीप कुमार थापा सुपुत्र श्री भीम सिंह थापा, निवासी गांव चलामा, डाकघर बकलोह, . . प्रार्थी। उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी श्री दिलीप कुमार थापा सुपुत्र श्री भीम सिंह थापा, निवासी गांव चलामा, डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम दिलीप कुमार थापा है, जोकि ग्राम पंचायत चलामा के रिकार्ड व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चलामा पटवार वृत्त घटासनी में गलती से दलीप कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-03-2022 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 04-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (ज्ञान चन्द),
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री रमेश कुमार सुपुत्र श्री डीडो राम, निवासी गांव व डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी श्री रमेश कुमार सुपुत्र श्री डीडो राम, निवासी गांव व डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम रमेश कुमार है, जोकि ग्राम पंचायत नैनीखड के रिकार्ड व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कस्वा नैनीखड, जरेई पटवार वृत्त नैनीखड व मुहाल नैनीखड में गलती से महाशू दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।8185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-03-2022 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 04-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (ज्ञान चन्द),
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 1/NT/22
Sh. Raghubir Singh s/o Shri Lulia Ram, r/o Tangroti, P.O. Ramerh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Raghubir Singh s/o Shri Lulia Ram, r/o Tangroti, P.O. Ramerh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी बेटी की मृत्यु दिनांक 17-06-1999 को हुई है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Putli Devi d/o Lulia Ram की मृत्यु को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-02-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 17-06-1999 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।8186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/22
Beena Bisht d/o Shri Kishan Bahadur, r/o Khaniara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Beena Bisht d/o Shri Kishan Bahadur, r/o Khaniara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 26-08-1965 को हुआ है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Beena Bisht d/o Shri Kishan Bahadur के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-02-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 26-08-1965 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती सुनीला शर्मा सुपुत्री श्री मस्त राम पत्नी भुषण प्रकाश, महाल मलघोटा, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।
श्रीमती सुनीला शर्मा सुपुत्री श्री मस्त राम पत्नी भुषण प्रकाश, महाल मलघोटा, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत पपरोला व अन्य दस्तावेजों में सुनीला शर्मा दर्ज है जो उसका सही नाम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल मलघोटा के खाता नं0 67, खतौती नं0 106, खसरा कित्ता 5, रकबा तादादी 00-44-08 है0, जमाबंदी वर्ष 2017-18 में गलती से निर्मला देवी ही दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में सुनीला शर्मा सुपुत्री मस्त राम दर्ज करवाना चाहती है।8187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-02-2022 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किस्म मुकद्दमा : मकफूद-उल-खबरी तारीख पेशी : 24-01-2022 श्रीमती चंपा देवी सुपुत्री श्री सुरज प्रकाश पत्नी श्री जय चंद, गांव व डा0 दियोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-ईश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी मकफुद-उल-खबरी।
प्रार्थिया श्रीमती चंपा देवी सुपुत्री श्री सुरज प्रकाश पत्नी श्री जय चंद, गांव व डा0 उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र पेश करते हुए अनुरोध किया है कि उसका भाई प्राकम चंद सुपुत्र सूरज प्रकाश, निवासी गांव व डा0 उतराला पिछले 9 वर्षों से लापता है तथा इस संदर्भ में शपथ-पत्र भी दिया है कि प्रार्थिया ही उसकी वारसान है क्योंकि प्राकम चंद की शादी न हुई थी और इस संदर्भ में पटवारी, पटवार वृत्त माधोनगर को छानबीन हेतु भेजा गया था रिपोर्ट पटवारी द्वारा ई0 न0 147, मकफुद-उल-खबरी, महाल डूहकी व ई0 नं0 682, मकफुद-उल-खबरी, महाल माधोनगर में उसके वारसान के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करके पीठासीन अधिकारी के समक्ष सतयापन हेतु प्रस्तुत कर रखा है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त वर्णित ईन्तकालात पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व अपरोक्त वर्णित प्रतिवादी आम जनता सगे सम्बन्धी या किसी भी हितबद्ध संस्था को इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पानगी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-02-2022 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और प्रार्थिया के नाम इन्तकाल तस्दीक कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 24-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।8188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण/मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 24-02-2022
दरूबड़ी देवी
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती दरूबड़ी देवी पत्नी स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी गांव पडियारखण्ड, डा0 सुंगल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र सी0एम0ओ0 धर्मशाला से जारी अन्नापति प्रमाण-पत्र, गवाहान के ब्यान आदि पेश किया है कि प्रार्थिया की बेटी ललिता देवी का जन्म दिनांक 18-11-1974 को गांव पडियारखण्ड, डा0 सुंगल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में घर पर हुआ था। परन्तु उस समय अज्ञानतावश प्रार्थिया के परिवार वालों ने प्रार्थिया की बेटी की जन्म तिथि 18-11-1974 उस समय सम्बन्धित ग्राम पंचायत पडियारखण्ड, तहसील पालमपुर के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करवाई थी। अतः प्रार्थिया चाहती है कि अब ग्राम पंचायत पडियारखण्ड को जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 24-02-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थिया श्रीमती दरूबड़ी देवी की बेटी ललिता का जन्म पंजीकरण दिनांक 18-11-1974 के आदेश ग्राम पंचायत पडियारखण्ड को जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 27-01-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण/मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 24-02-2022
आर्दश बाला
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती आर्दश बाला पुत्री स्व0 श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव डिफरपट व बिन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र सी0एम0ओ0 धर्मशाला से जारी अन्नापति8189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 प्रमाण-पत्र, गवाहान के ब्यान आदि पेश किया है कि प्रार्थिया श्रीमती आर्दश बाला का जन्म दिनांक 15-03-1961 को गांव डिफरपट व बिन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में घर पर हुआ था। परन्तु उस समय अज्ञानतावश प्रार्थिया के परिवार वालों ने प्रार्थिया की जन्म तिथि 15-03-1961 उस समय सम्बन्धित ग्राम पंचायत हाल नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करवाई थी। अतः प्रार्थिया चाहती है कि अब नगर निगम पालमपुर को जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 24-02-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थिया श्रीमती आदर्श बाला का जन्म पंजीकरण दिनांक 15-03-1961 के आदेश नगर निगम पालमपुर को जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-01-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
---------- ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण/मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 24-02-2022
शशी कुमारी
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती शशी कुमारी पुत्री स्व0 श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव डिफरपट व बिन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र सी0एम0ओ0 धर्मशाला से जारी अन्नापति प्रमाण-पत्र, गवाहान के ब्यान आदि पेश किया है कि प्रार्थिया श्रीमती शशी कुमारी का जन्म दिनांक 30-03-1962 को गांव डिफरपट व बिन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में घर पर हुआ था। परन्तु उस समय अज्ञानतावश प्रार्थिया के परिवार वालों ने प्रार्थिया की जन्म तिथि 30-03-1962 उस समय सम्बन्धित ग्राम पंचायत हाल नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करवाई थी। अतः प्रार्थिया चाहती है कि अब नगर निगम पालमपुर को जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 24-02-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थिया श्रीमती शशी कुमारी के जन्म पंजीकरण दिनांक 30-03-1962 के आदेश नगर निगम पालमपुर को जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-01-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।8190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण/मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 24-02-2022
संसारो ठाकुर
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती संसारो ठाकुर पत्नी स्व0 श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव डुहग, डा0 चंदपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र सी0एम0ओ0 धर्मशाला से जारी अन्नापति प्रमाण-पत्र, गवाहान के ब्यान आदि पेश किया है कि प्रार्थिया की बेटी सपना देवी का जन्म दिनांक 15-12-1984 को गांव डुहग, डा0 चंदपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में घर पर हुआ था। परन्तु उस समय अज्ञानतावश प्रार्थिया के परिवार वालों ने प्रार्थिया की बेटी की जन्म तिथि 15-12-1984 उस समय सम्बन्धित ग्राम पंचायत चंदपुर, तहसील पालमपुर के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करवाई थी। अतः प्रार्थिया चाहती है कि अब ग्राम पंचायत चंदपुर को जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 24-02-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थिया की बेटी सपना देवी का जन्म पंजीकरण दिनांक 15-12-1984 के आदेश नगर निगम पालमपुर को जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-01-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण/मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 24-02-2022
सुनीता बर्मानी
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती सुनीता बर्मानी पत्नी श्री पवन कुमार बर्मानी, निवासी गांव वार्ड नं0 1 हार व डा0 बंदला टी एस्टैट, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र सी0एम0ओ08191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 धर्मशाला से जारी अन्नापति प्रमाण-पत्र, गवाहान के ब्यान आदि पेश किया है कि प्रार्थिया की बेटी गंजन बर्मानी का जन्म दिनांक 09-08-1993 को गांव वार्ड नं0 1 हार व डा0 बंदला टी एस्टैट, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में घर पर हुआ था। परन्तु उस समय अज्ञानतावश प्रार्थिया के परिवार वालों ने प्रार्थिया की बेटी की जन्म तिथि 09-08-1993 उस समय सम्बन्धित ग्राम पंचायत बंदला, हाल नगर निगम पालमपुर, तहसील पालमपुर के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करवाई थी। अतः प्रार्थिया चाहती है कि अब नगर निगम पालमपुर को जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 24-02-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थिया की बेटी गुंजन बर्मानी के जन्म पंजीकरण दिनांक 09-08-1993 के आदेश नगर निगम पालमपुर को जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-01-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण/मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 24-02-2022 विजय कुमार
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी विजय कुमार पुत्र स्व0 श्री ज्ञान चंद, निवासी गांव डिफरपट व बिन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र सी0एम0ओ0 धर्मशाला से जारी अन्नापति प्रमाण-पत्र, गवाहान के ब्यान आदि पेश किया है कि प्रार्थी श्री विजय कुमार का जन्म दिनांक 12-11-1964 को गांव डिफरपट व बिन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में घर पर हुआ था। परन्तु उस समय अज्ञानतावश प्रार्थी के परिवार वालों ने प्रार्थी की जन्म तिथि 12-11-1964 उस समय सम्बन्धित ग्राम पंचायत हाल नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करवाई थी। अतः प्रार्थी चाहता है कि अब नगर निगम पालमपुर को जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 24-02-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थी विजय कुमार के जन्म पंजीकरण दिनांक 12-11-1964 के आदेश नगर निगम पालमपुर को जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 27-01-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।8192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण/मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 24-02-2022 कुलदीप कुमार
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी कुलदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री ज्ञान चंद, निवासी गांव डिफरपट व बिन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र सी0एम0ओ0 धर्मशाला से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र, गवाहान के ब्यान आदि पेश किया है कि प्रार्थी श्री कुलदीप कुमार का जन्म दिनांक 15-10-1968 को गांव डिफरपट व बिन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में घर पर हुआ था। परन्तु उस समय अज्ञानतावश प्रार्थी के परिवार वालों ने प्रार्थी की जन्म तिथि 15-10-1968 उस समय सम्बन्धित ग्राम पंचायत हाल नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करवाई थी। अतः प्रार्थी चाहता है कि अब नगर निगम पालमपुर को जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 24-02-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थी कुलदीप कुमार के जन्म पंजीकरण दिनांक 15-10-1968 के आदेश नगर निगम पालमपुर को जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-01-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
तारीख पेशी : 24-02-2022
कृष्ण कुमार
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 श्री हरिया, निवासी गांव लोहना, डाकघर बंदला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी की बहन अक्की देवी का सही नाम8193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 मीना देवी पुत्री हरिया है परन्तु महाल लोहना, पटवार वृत्त आईमा, जमाबन्दी साल 2015-16 के राजस्व रिकार्ड में अक्की देवी पुत्री स्व0 श्री हरिया दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की बहन के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थी की बहन के नाम अक्की देवी के बजाए सही नाम अक्की देवी उपनाम मीना देवी पुत्री हरिया की दुरुस्ती के आदेश सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) छांगो राम पुत्र श्री मुंशी राम, निवासी गांव हार, मौजा खुवाडा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . .वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत ठेहड, तह0 नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी छांगो राम पुत्र श्री मुंशी राम, निवासी गांव हार, मौजा खुवाडा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसके बेटे मनोहर सिंह जिसकी जन्म तिथि 15-07-1977 है, का नाम अज्ञानतावश ग्राम पंचायत ठेहड, तहसील नूरपुर में दर्ज नहीं हो पाया है। जिसके समर्थन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हि0प्र0 की रिपोर्ट प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के बेटे का ग्राम पंचायत ठेहड में जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के बेटे के जन्म पंजीकरण पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार जन्म पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।8194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जगदीश राम पुत्र श्री मनसा राम, निवासी महाल कोहला ढलियाल, मौजा कुखेड, तहसील नूरपुर, . . वादी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण ग्राम ठेहड, तह0 नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री जगदीश राम पुत्र श्री मनसा राम, निवासी महाल कोहला ढलियाल, मौजा कुखेड, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसकी बहन पुष्पा देवी जिसकी जन्म तिथि 01-01-1988 है, का जन्म पंजीकरण अज्ञानतावश ग्राम पंचायत ठेहड, तहसील नूरपुर में दर्ज नहीं हो पाया है। जिसके समर्थन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हि0प्र0 की रिपोर्ट प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की बहन का ग्राम पंचायत ठेहड में जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की बहन के जन्म के जन्म पंजीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार जन्म पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक .................................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . वादी। करनैल सिंह पुत्र श्री प्यारू राम, निवासी महाल व मौजा कुलाहण, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत कुलाहण, तह0 नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी करनैल सिंह पुत्र श्री प्यारू राम, निवासी महाल व मौजा कुलाहण, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसके पिता श्री प्यारू राम की मृत्यु दिनांक 31-10-2010 को हुई है, जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कुलाहण, तह0 नूरपुर में दर्ज नहीं हो पाया है व मृत्यु पंजीकरण के आदेश जारी किए जाएं। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के समर्थन में रिपोर्ट8195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हि0प्र0 व शपथ-पत्र प्रार्थी व अन्य वाशिंदगान देह प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता के ग्राम पंचायत कुलाहण में मृत्यु तिथि पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के पिता के मृत्यु पंजीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार मृत्यु पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 01-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . वादी। ममता देवी पत्नी श्री बलवीर सिंह, निवासी गांव लख्वाल, मौजा सदवां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत सुल्याली, तह0 नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थिया ममता देवी पत्नी श्री बलवीर सिंह, निवासी गांव लख्वाल, मौजा सदवां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसके बेटे आकाश ठाकुर जिसकी जन्म तिथि 21-02-2007 है, का नाम अज्ञानतावश ग्राम पंचायत सुल्याली, तहसील नूरपुर में दर्ज नहीं हो पाया है। जिसके समर्थन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हि0प्र0 की रिपोर्ट प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के बेटे का ग्राम पंचायत सुल्याली में जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के बेटे के जन्म पंजीकरण पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार जन्म पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।8196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . वादी। राजीव कुमार पुत्र श्री हेम राज, निवासी महाल हटली जम्वालां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती शजरा नस्ब महाल हटली जम्वाला, तह0 नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी राजीव कुमार पुत्र श्री हेम राज, निवासी महाल हटली जम्वालां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसकी जाति शजरा नस्ब, महाल मघनूह, तहसील किकरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0 में लुहार व उपजाति भारद्वाज दर्ज है, जोकि सही है। जबकि शजरा नस्ब महाल हटली जम्वालां में उसकी जाति राजपुत व उपजाति जम्वाल दर्ज है जोकि गलत है। व इसकी जाति दुरुस्ती की जाए।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के जाति की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के भीतर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को जाति दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक ................................ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Sanjana Sharma (new name) w/o Sh. Prakash Chand, r/o Village Rabon, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Sanjay Kumari (Previous name) to Sanjana Sharma (new name). All concerned may note please.
SANJAY KUMARI,
w/o Sh. Prakash Chand,
r/o Village Rabon, Tehsil & District Solan (H.P.).
8197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943 CHANGE OF NAMEI, Sushama Middha d/o Late Sh. Om Parkash Middha, r/o Village Rehon, Near Gandhi Gram, P.O. Bohli, Tehsil/Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Sushma, Sushma Devi, Sushma Middha and Sushma Rani to Sushama Middha for all intents and purposes. Please all concern note.
SUSHAMA MIDDHA,
d/o Late Sh. Om Parkash Middha,
r/o Village Rehon, Near Gandhi Gram,
P.O. Bohli, Tehsil/Distt. Solan (H.P.).
8198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2022/03 फाल्गुन, 1943नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।