राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
बुधवार, 23 मार्च, 2022/02 चैत्र, 1944
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 11th March, 2022
No. HHC/GAZ/14-361/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave w.e.f. 14-03-2022 to 19-03-2022 with permission to prefix and suffix Sundays falling 237—राजपत्र/2022-23-03-2022 (9155)9156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2022/02 चैत्र, 1944 on 13-03-2022 and 20-03-2022 respectively, in favour of Ms. Sonal Sharma, Civil Judge-cum- JMFC (IV), Shimla, H.P.
Certified that Ms. Sonal Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Sonal Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC (IV), Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 25th February, 2022
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC (III), Una, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Sr.Civil Judge-cum-ACJM (I), Una, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Sh. Sandeep Singh Sihag, Sr. Civil Judge-cum-ACJM (I), Una, H.P. w.e.f. 02-03-2022 to 11-03-2022 with permission to prefix Gazetted holiday falling on 01-03-2022 or till he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 11th March, 2022
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC (VII), Shimla as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC (IV), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Ms. Sonal Sharma, Civil Judge-cum-JMFC (IV), Shimla, H.P. w.e.f. 14-03-2022 to 19-03-2022 with permission to prefix and suffix Sundays falling on 13-03-2022 and 20-03-2022 respectively or till she returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
9157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2022/02 चैत्र, 1944 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001NOTIFICATION
Shimla, the 11th March, 2022
No. HHC/GAZ/14-363/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave w.e.f. 14-03-2022 to 19-03-2022 with permission to prefix and suffix Sundays falling on 13-03-2022 and 20-03-2022 respectively, in favour of Sh. R. Mihul Sharma, Mobile Traffic Magistrate, Shimla and Kinnaur at Shimla, H.P.
Certified that Sh. R. Mihul Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. R. Mihul Sharma would have continued to hold the post of Mobile Traffic Magistrate, Shimla and Kinnaur at Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 24th February, 2022
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC, Bilaspur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Mobile Traffic Magistrate, Hamirpur and Bilaspur at Bilaspur, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court with immediate effect till Ms. Vibhuti Bahuguna, Mobile Traffic Magistrate, Hamirpur and Bilaspur at Bilaspur, H.P. returns from maternity leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 9th March, 2022
No. HHC/GAZ/14-223/96-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 09 days earned leave w.e.f. 27-12-2021 to 04-01-2022 with permission to prefix9158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2022/02 चैत्र, 1944 Gazetted holiday and Sunday fell on 25-12-2021 and 26-12-2021 in favour of Sh. D.R. Thakur, District and Sessions Judge, Family Court, Mandi, H.P.
Certified that Sh. D.R. Thakur had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. D.R. Thakur would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Family Court, Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 -एनटी/2022
तारीख पेशी : 24-03-2022 सांगा सिंह सुपुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी टिकरू जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
1. रूपिन्द्र सिंह रनौत सुपुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी नारू, तहसील ब्रगाना, जिला ऊना, 2. भारत सिंह सुपुत्र श्री अनत राणा, निवासी बीड, 3. जोवन सिंह सुपुत्र भग सिंह, निवासी राका, तहसील देहरा।
. . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम :
विषय.--हि0प्र0 भू राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 460, खतौनी नं0 726, खसरा नं0-85, रकबा तादादी 00-12-68 है0, महाल गुंनेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, जमाबन्दी वर्ष 2014-15.
सांगा सिंह सुपुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी टिकरू जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में भूमि खाता नं0 460, खतौनी नं0 726, खसरा नं0-85, रकबा तादादी 00-12-68 है0, महाल गुंनेहड का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-03-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा कर,ें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-02-2022 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।9159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2022/02 चैत्र, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 -एनटी/2022
तारीख पेशी : 24-02-2022 1. सांगा सिंह 2. वलवंत सिंह सुपुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी टिकरू जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
1. सुशील कुमार, 2. कुशल कुमार सुपुत्र श्री सावनमल, 3. श्रीमती संजोगता देवी सुपुत्री सावन मल, 4. चमन लाल सुपुत्र सावनमल, 5. अनिल कुमार, 6. अश्वनी कुमार सुपुत्र संतोष देवी, 7. संतोष देवी सुपुत्री सावन मल, निवासी महाल बीड, 8. ज्ञान सिंह, 9. दलवीर सिंह सुपुत्र खाडू, महाल गुनेहड, 10. बलवीर सिंह लगवाल सुपुत्र पियारे राम कस्वा बैजनाथ, 11. रूपिन्द्र सिंह रणौत सुपुत्र हरनाम सिंह, निवासी नारू, तहसील . . प्रतिवादीगण। ब्रगाना, जिला ऊना।
नोटिस बनाम :
विषय.--हि0प्र0 भू राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 141, खतौनी नं0 255, खसरा नं0-89, रकबा तादादी 02-25-94 है0, महाल गुंनेहड, मौजा बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, जमाबन्दी वर्ष 2014-15.
सांगा सिंह और वलवंत सिंह सुपुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी टिकरू जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में भूमि खाता नं0 141, खतौनी नं0 255, खसरा नं0-89, रकबा तादादी 02-25-94 है0, महाल गुंनेहड, मौजा बीड का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण 1. सुशील कुमार, 2. कुशल कुमार सुपुत्र सावनमल, 3. श्रीमती संजोगता देवी सुपुत्री सावनमल, 4. चमन लाल सुपुत्र सावनमल, 5. अनिल कुमार, 7. संतोष देवी सुपुत्री सावनमल, निवासी महाल बीड, 11. रूपिन्द्र सिंह रणौत सुपुत्र हरनाम सिंह, निवासी नारू, तहसील ब्रगाना, जिला ऊना की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-03-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा कर,ें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-02-2022 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 -एनटी/2022
तारीख पेशी : 24-03-2022 सांगा सिंह सुपुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी टिकरू जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 . . प्रार्थी।9160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2022/02 चैत्र, 1944 बनाम
1. रूपिन्द्र सिंह रणौत सुपुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी नारू, तहसील बंगाना, जिला ऊना, 2. श्री जोवन सिंह सुपुत्र श्री भाग सिंह, निवासी राका, तहसील देहरा। . . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम :
विषय.--हि0प्र0 भू राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 463, खतौनी नं0 729, खसरा नं0-2618/76, रकबा तादादी 00-19-26 है0, महाल गुंनेहड, मौजा बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, जमाबन्दी वर्ष 2014-15.
सांगा सिंह सुपुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी टिकरू जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में भूमि खाता नं0 463, खतौनी नं0 729, खसरा नं0-2618/76, रकबा तादादी 00-19-26 है0, महाल गुंनेहड मौजा बीड का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-03-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-02-2022 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री प्रीतम चन्द सुपुत्र श्री भगत राम उर्फ भोटलू, गांव व डाकघर हारवही़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय : इश्तहार/मुस्त्री मुनादी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।
श्री प्रीतम चन्द सुपुत्र श्री भगत राम उर्फ भोटलू, गांव व डाकघर हारवही़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत व अन्य दस्तावेजों में श्री प्रीतम चन्द सुपुत्र श्री भगत राम उर्फ भोटलू दर्ज है जोकि उसका सही नाम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से प्रीतम चन्द के स्थान पर विक्रम ही दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में प्रीतम चन्द सुपुत्र भगत राम दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 31-03-2022 या इससे9161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2022/02 चैत्र, 1944 पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मु0 नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 116/2021 15-12-2021 24-03-2022 ओम प्रकाश पुत्र श्री फतूरी, वासी विलासपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)़ . .प्रार्थी।
बनाम
1. गुडो देवी पुत्री, 2. चम्पा देवी पत्नी स्व0 श्री मन्शा, 3. अशोक कुमार, 4. सतीश कुमार, 5. विरेन्द्र कुमार पुत्रान, 6. राम प्यारी, 7. ललिता देवी पुत्रियां कृष्ण लाल, 8. सुरेन्द्र कुमार मृतक के वारसान a माया देवी, b रंजना, 9. सुशील कुमार पुत्र चरन लाल, 10. अनिल कुमार, 11. वरिन्द्र कुमार, 12. रजिन्द्र कुमार पुत्रान, 13. नीलम कुमारी पुत्री, 14. विमला देवी पत्नी स्व0 अम्वा लाल, 15. करतार सिंह, 16. मुख्तायार सिंह, 17. सूरत सिंह पुत्रान, 18. जोगिन्द्रा देवी पत्नी जैसी राम, 19. ज्ञान चन्द पुत्र कहणू राम, 20. अशोक कुमार पुत्र तुलसी राम, 21. रमेश चन्द, 22. तिलक राज पुत्रान दुनी चन्द, 23. विशाल कुमार नावालिग पुत्र दविन्द्र सिंह समस्त वासीगण मुहाल विलासपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा :
प्रार्थना-पत्र तकसील भूमि खेवट नं0 5, खतौनी 14 ता 17, खसरा कित्ता 06, रकबा तादादी 0-42-90 हैक्टेयर वाकया मुहाल विलासपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)़। अनुसार जमाबन्दी वर्ष 2015-16। उपरोक्त प्रत्यार्थीगण नं0 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 20, 21 के सही पत्ते व प्रत्यार्थीगण नं0 2, 10, 14 व 15 मृतकों के वारसान की सूची प्रार्थी उपलब्ध करवाने में असमर्थ है जिस कारण इन प्रत्यार्थीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। इसलिये अदालत हजा को यह पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती।
अतः इस इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुनादी द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा तकसीम की पैरवी बारे दिनांक 24-03-2022 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। बाद तारीख पेशी कोई उजर या एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 22-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।9162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2022/02 चैत्र, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मु0 नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 117/2021 15-12-2021 24-03-2022 ओम प्रकाश पुत्र श्री फतूरी, वासी विलासपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)़ . .प्रार्थी।
बनाम
1. करतार सिंह पुत्र जैसी राम, 2. राज कुमार पुत्र सीता राम, 3. अशोक कुमार पुत्र मंगल दास, 4. मस्त राम पुत्र लाला राम, 5. अनीता देवी, 6. सीमा देवी, 7. आरती देवी, 8. शालू रानी, 9. जीवना देवी, 10. तिलक राज
उनवान मुकद्दमा :
प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खेवट नं0 155, खतौनी 286 ता 291, खसरा कित्ता 12, रकबा तादादी 0-78-98 हैक्टेयर वाकया मुहाल विलासपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)़। अनुसार जमाबन्दी वर्ष 2015-16। उपरोक्त प्रत्यार्थीगण नं0 1 के वारसान 2, 5, 6 व 7 के सही पते देने में प्रार्थी असमर्थ है जिस कारण इन प्रत्यार्थीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं। हो पा रही है। इसलिये अदालत हजा को यह पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती।
अतः इस इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुनादी द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा तकसीम की पैरवी बारे दिनांक 24-03-2022 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। बाद तारीख पेशी कोई उजर या एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 22-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मु0 नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 118/2021 15-12-2021 24-03-2022 ओम प्रकाश पुत्र श्री फतूरी, वासी विलासपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)़ . .प्रार्थी।
बनाम
1. गुडो देवी पुत्री, 2. चम्पा देवी पत्नी स्व0 श्री मन्शा, 3. अशोक कुमार, 4. सतीश कुमार, 5. विरेन्द्र कुमार पुत्रान, 6. राम प्यारी, 7. ललिता देवी पुत्रियां कृष्ण लाल, 8. सुरेन्द्र कुमार मृतक के वारसान a माया9163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2022/02 चैत्र, 1944 देवी, b रंजना, 9. सुशील कुमार पुत्र चरन लाल, 10. अनिल कुमार, 11. वरिन्द्र कुमार, 12. रजिन्द्र कुमार पुत्रान, 13. विमला देवी पत्नी स्व0 अम्वा लाल, 14. ज्ञान चन्द पुत्र कहणू राम, 15. अशोक कुमार पुत्र तुलसी राम, 16. रमेश चन्द, 17. तिलक राज पुत्रान दुनी चन्द, 18. संजय कुमार, 19. मदन लाल पुत्रान व 20. अंजना कुमारी, 21. कमलेश कुमारी पुत्रियां, 22. शिमलो देवी पत्नी स्व0 श्री राये सिंह, 23. विशाल कुमार नावालिग पुत्र दविन्द्र सिंह समस्त वासीगण मुहाल विलासपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) उनवान मुकद्दमा :
प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खेवट नं0 4, खतौनी 5 ता 13, खसरा कित्ता 21, रकबा तादादी 01-07-96 हैक्टेयर वाकया मुहाल विलासपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)़। अनुसार जमाबन्दी वर्ष 2015-16। उपरोक्त प्रत्यार्थीगण नं0 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 20 व 21 के सही पते व प्रत्यार्थीगण नं0 2, 6, 10 व 13 मृतकों के वारसान की सूची प्रार्थी उपलब्ध करवाने में असमर्थ है जिस कारण इन प्रत्यार्थीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। इसलिये अदालत हजा को यह पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती।
अतः इस इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुनादी द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा तकसीम की पैरवी बारे दिनांक 24-03-2022 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। बाद तारीख पेशी कोई उजर या एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 22-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) M/s मल्लिका पोलिमर्स, गांव नागल सुकेती, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश द्वारा श्री कपिल मलिक पुत्र श्री सोमनाथ मलिक, निवासी म0 नं0 2140, नजदीक मदर डेयरी, सैक्टर 28, . . प्रार्थी। फरीदाबाद, हरियाणा
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत सेहत इन्द्राज मोहाल नागल सुकेती, तहसील नाहन बारे।
प्रार्थी श्री कपिल मलिक पुत्र श्री सोमनाथ मलिक, निवासी म0 नं0 2140, नजदीक मदर डेयरी, सैक्टर 28, फरीदाबाद, हरियाणा ने द्वारा श्री अनुज कुमार अधिवक्ता इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह जमाबन्दी वर्ष 2005-06 व 2010-11 के खाता खतौनी नं0 114 मिन/191, नम्बर खसरा 308/263, रकबा तादादी 01-00-00 बीघा में मालिक अराजी है। जोकि प्रार्थी ने हि0 प्र0 फाईनेन्शयल कारपोरेशन से नीलामी में वर्ष 2004 में खरीद की थी। परन्तु उक्त भूमि पर जमाबंदी वर्ष 2015-16 में श्री नीता राम को 1/2 भाग में मालिक दिखाया गया है जोकि गलत है। जिसे दुरुस्त किया जाए। 9164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2022/02 चैत्र, 1944 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त इन्द्राज को दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 24-03-2022 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 24-02-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्री कर्म चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 1/13(3) of 2022 तारीख पेशी : 06-04-2022 श्री हुक्मी राम पुत्र श्री डोनू, निवासी बान्दल सुराख, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषयः-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री हुक्मी राम पुत्र श्री डोनू, निवासी बान्दल सुराख, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि वह अपने पुत्र सतीश कुमार का नाम व जन्म तिथि 16-07-2010 जो ग्राम पंचायत भाटगढ़ के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस सम्बंध में किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06-04-2022 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा सायल की जन्म तिथि 16-07-2010 व नाम को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-03-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।
हस्ताक्षरित/- (कर्म चन्द),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।9165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2022/02 चैत्र, 1944 समक्ष श्री कर्म चन्द, सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बमुकद्दमा श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री चतर सिंह, निवासी जामू कोटी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम ।
श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री चतर सिंह, निवासी जामू कोटी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक आवेदन प़त्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया के पुत्र तथा पुत्री का नाम राजस्व अभिलेख मौजा जामू में राहूल व प्रितीका देवी दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थिया के पुत्र तथा पुत्री का नाम राहूल ठाकुर व प्रितीका कुमारी है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने अपने आवेदन-पत्र के साथ परिवार नकल, अपने पुत्र तथा पुत्री का आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र तथा प्रार्थिया ने अपना सत्यापित हल्फीया संलग्न किया है जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व अभिलेख मौजा जामू में अपने पुत्र तथा पुत्री का नाम राहूल ठाकुर व प्रितीका कुमारी दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम जामू, हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-04-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 05-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (कर्म चन्द), सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री जीमू पुत्र श्री अली अहमद, निवासी c/o आशिक अली, मोहल्ला तेलियां, कच्चा टैंक, तहसील नाहन जिला सिरमौर।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र श्री जीमू पुत्र श्री अली अहमद, निवासी c/o आशिक अली, मोहल्ला तेलियां, कच्चा टैंक, तहसील नाहन जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी पुत्री तरन्नुम की जन्म तिथि 17-06-2008 है, जो नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 10-04-2022 को प्रातः 10.00 9166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2022/02 चैत्र, 1944 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त तरन्नुम की जन्म तिथि 17-06-2008 को नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 10-03-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री जीमू पुत्र श्री अली अहमद, निवासी c/o आशिक अली, मोहल्ला तेलियां, कच्चा टैंक, तहसील नाहन जिला सिरमौर।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र श्री जीमू पुत्र श्री अली अहमद, निवासी c/o आशिक अली, मोहल्ला तेलियां, कच्चा टैंक, तहसील नाहन जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी पुत्री हीना की जन्म तिथि 28-12-2001 है, जो नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 10-04-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त हीना की जन्म तिथि 28-12-2001 को नगर परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 10-03-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री अनिल कुमार, निवासी ग्राम व डाकघर चाकली, तहसील नाहन, जिला . . प्रार्थी। सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती मौजा चाकली, तहसील नाहन बारे।
प्रार्थी श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री अनिल कुमार, निवासी ग्राम व डाकघर चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि राजस्व रिकार्ड मौजा चाकली,9167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2022/02 चैत्र, 1944 तहसील नाहन, जिला सिरमौर में उसके पिता का नाम अनिल प्रकाश दर्ज चला आ रहा है जबकी उनके पिता का सही नाम अनिल कुमार है जिसे राजस्व रिकार्ड मौजा चाकली में सही किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता का नाम अनिल प्रकाश के स्थान पर अनिल कुमार राजस्व रिकार्ड मोहाल चाकली में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 08-04-2022 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा। आज दिनांक 08-03-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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नाम परिवर्तन
मैं, रविन्द्र कुमार सुपुत्र श्री बाबू राम, गांव बड़ोआ, डा0 फकलोह, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) घोषणा करता हूं कि मुझे रविन्द्र जगोत्रा की बजाय रविन्द्र कुमार के नाम से जाना जाए तथा मेरी पत्नी गुलशन जगोत्रा को गुलशन डोगरा के नाम से जाना जाए।
रविन्द्र कुमार
सुपुत्र श्री बाबू राम,
गांव बड़ोआ, डा0 फकलोह, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।9168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2022/02 चैत्र, 1944 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है