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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 238, 24 March 2022

Published 24 March 2022

Gazette no.
238
Gazetteid
238/GAZETTE/2022-24/03/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-03-24.238_gazette_2022-24_03_2022
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD (HPSAMB) VIPNAN BHAWAN, KHALINI SHIMLA-02

Shimla-2, the 21st March, 2022

Policy on utilization of infrastructure during lean marketing season/off season

No. HMB(EC)155-1/2021-9131-9151.—Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board (HPSAMB) and Agricultural Produce Committees (APMCs) have created Agricultural 238—राजपत्र/2022-24-03-2022 (9169)9170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944 Marketing Infrastructure throughout the State. At present, the organization has presence at more than 100 locations and have also constructed many market yards, vehicle parking spaces, Kisan Bhawans, auction halls, shops, canteens, toilets and bathrooms etc. In addition to this APMCs have large land bank available at prominent locations.

The marketing of agricultural/horticultural commodities are seasonal in nature. There is a particular marketing season for every commodity. During the marketing season, the space and infrastructure is optimally utilized by all the stakeholders, but during the lean season/ off season these resources remains idle and under-utilized. Since, Apple is a major horticultural crop; also thus having great commercial potential in Himachal Pradesh. A number of market yards especially for apple marketing remain functional for 3-4 months only and thereafter it remains under-utilized for lean period of 8-9 Months. Similar is the case in other crops. The APMCs have to incur maintenance cost and other utility costs like electricity and water even when the structure is not put in use. With the increase in number of market yards these costs will be escalated and would cause extra financial burden on APMCs for its maintenance.

In order to make this infrastructure economically sustainable and to meet the demand of local people, a policy need to be framed for alternative use of infrastructure for various cultural, social, exhibitions, sports, and other curricular activities, as has been decided by the Government. Now in pursuant to the BoM-HPSAMB vide its resolution No. 11 passed in its meeting held on 25-11-2021 has unanimously decided to put in place a policy for alternative use of APMC's infrastructure during lean period to generate avenues for additional income of the APMCs with optimal utilization of its available resources; this policy is framed and notified. The S.O.P. for usage of agricultural marketing infrastructure for other activities shall be as under:

1. The Members of APMCs in its meeting will identify the infrastructure which is to be put on alternative use during the lean marketing season/ off season and would seek approval of the MD, Board in first instance during lean/ off season.

2. In no case, the infrastructure will be given for alternate use prior to one month from commencement of agricultural marketing season. So that major agricultural marketing activities may not suffer.

3. No permanent structure shall be raised on the assets or premises of the APMC. The allottee shall not be allowed for any alteration or modification of structure.

4. The user of infrastructure shall ensure the cleanliness of premises and infrastructure. After the event, the incharge/Junior Engineer will inspect the site and confirm its cleanliness status. If found un-satisfactory the user shall ensure to clean the site as per instructions of incharge/ JE within a week. Special security for cleanliness/ upkeep shall be obtained and liable to be forfeiter in the event of default.

5. In case of any damage or littering of waste on land and infrastructure, penalty at the rate two time equivalent to the damages shall be recovered which shall be asessed by Junior Engineer of APMC. The user shall liable to pay the same to the Committee within 7 days forthwith.

6. Adequate security, as fixed by the Committee in form of cash/ DD/lien marked FDR in favour of Secretary APMC concerned shall be obtained.

7. The office and other structures like residences, office room, hall, store rooms etc. shall not be offered for alternate usages in any event.

9171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944

8. The charges for alternative usage must be fixed in Committee meeting reasonably on prevalent market rate and which should not be less than the rates applicable in other government/semi government organizations like Municipal Corporations, Tourism Department, Forest department etc. In case there is no reference rate, approval of rates shall be obtained from MD HPSAMB. No concession to any individual/organization is permissible.

9. The activities for which the infrastructure can be offered for use are parking of vehicle, marriage functions, social and cultural functions, tourism/adventurous activities, trade fairs, public meetings, conferences, workshops, exhibitions etc. In case of any other activity the permission from MD of HPSAMB shall have to be obtained.

10. All the regulatory conditions like environment, fire, health, forest, municipal corporation and any other shall be complied by the party, using the infrastructure.

11. The acceptance of proposal shall be given on first come, first serve basis. The Secretary APMC shall be authorized to execute the process and matter is to be put in next Committee meeting for its confirmation. The bookings will also be accepted on the web portal of HPSAMB (www.hpsamb.org)

12. The request from the desirous applicant shall be obtained on standardized format alongwith undertaking to vacate the premises as fixed by the Committee and shall be processed as per the due office procedure.

13. No Concession on the charges will be permitted in any case.

14. APMC shall make wide publicity for alternative use of offered infrastructure through various media channels.

15. Any other condition depending on local situation, deemed necessary may be stipulated.

Sd/- (NARESH THAKUR, HPAS), Managing Director, -cum-Member Secretary.

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MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th March, 2022

No. HFW-B(B)1-14/2018.—In supersession to this Department notification of even number dated 24-12-2021, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of "Renal Transplant Surgery Department at Dr. RPGMC Tanda" alongwith following posts to be transferred from "Renal Transplant Surgery Cell under the Department of General Surgery at Dr. RPGMC Tanda" to newly created "Renal Transplant Surgery Department at Dr. RPGMC Tanda", with immediate effect, in the public interest, as under:—

Sl. No. Name of posts (Category of posts) No. of posts Pay scale (Pre-revised)
1. Professor 01 (ONE) Rs. 37,400—67,000 + GP of Rs. 10,000/- + other allowances will be drawn as per rules.
2. Assistant Professor 01 (ONE) Rs. 37,400—67,000 + GP of Rs. 8,900/- + other allowances will be drawn as per rules.
3. Senior Resident 02 (TWO) Rs. 15600—39100 + GP of Rs. 5400/- + other allowances will be drawn as per rules.
4. Junior Office Assistant (IT) 01 (ONE) Rs. 5910—20200 + GP of Rs. 1950/- + other allowances will be drawn as per rules.
9172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944

The above newly created posts of faculty members/ Senior Resident/ JOA(IT) shall be filled up as per provisions of R&P rules/policy.

This issues with the prior approval of Finance Department obtained vide UO No.: Fin-F- A001/13/2021-73559, dated 17-12-2021.

By order,

AMITABH AVASTHI, Secretary (Health).

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MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th March, 2022

No. HFW-B(B)15-3/2021.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the following faculty member/ doctor shall retire from Government service on attaining the age of superannuation from the date shown against his name:—

Sl. No. Name of faculty members with details DOB Date of retirement
1. Dr. Dalip Kumar Gupta, Professor & Head, General Medicine, IGMC Shimla. 20-04-1960 30-04-2022

By order,

AMITABH AVASTHI, Secretary (Health).

___________

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th March, 2022

No. HFW-B-B(2)-6/2020-L.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that as per office orders No. HFW-A-A(3)1/2020, dated 25-3-2020 and 29-6-2020 respectively, Dr. VMS Jaswal, Professor (Biochemistry), SLBSGMC, Nerchowk, Distt. Mandi is deemed to have been retired from the Government service as on 31-8-2020 (AN).

By order,

AMITABH AVASTHI, Secretary (Health).

9173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944 MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 05th March, 2022

No. HFW-B(F)4-9/2017-Vol-V.—In pursuance to PG/SS Policy issued vide this department notification No. HFWB (F)4-9/2017-II, dated 27-2-2019, the Governor Himachal Pradesh is pleased to amend Annexure-A of the PG/SS Policy pertaining to incentive percentage for GDO for doing Post Graduation Course through NEET PG within the State of Himachal Pradesh for Distt. Mandi to the extent as under :—

Category Name of District Existing provision New Provision Area wise Percentage incentive for one year of service
C Mandi Janjehli, Chhohar Valley of Padhar Medical Block. Janjehli, entire Chhohar Valley of Distt. Mandi. 6

By order,

AMITABH AVASTHI, Secretary (Health).

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण /मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 26-03-2022

लै0 कर्नल स्वरूप सिंह मनकोटिया

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी लै0झघ् कर्नल स्वरूप सिंह मनकोटिया पुत्र स्व0 श्री जे0 एस0 मनकोटिया, निवासी मकान नं0 94, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी होल्टा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र सी0 एम0 ओ0 धर्मशाला से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र, गवाहन के ब्यान आदि पेश किया है कि प्रार्थी के पोते वर्नय वर्धन सिंह मनकोटिया का जन्म दिनांक 17-03-2005 को गांव मकान नं0 94, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी होल्टा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में घर पर हुआ था, परन्तु उस समय अज्ञानतावश प्रार्थी के परिवार वालों ने प्रार्थी के पोते वर्नय वर्धन सिंह मनकोटिया की जन्म तिथि 17-03-2005 उस समय सम्बन्धित ग्राम पंचायत हाल नगर निगम पालमपुर, तहसील पालमपुर के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करवाई थी। अतः प्रार्थी चाहता है कि अब नगर निगम पालमपुर को जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं। 9174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944 अतः इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-03-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थी के पोते वर्नय वर्धन सिंह मनकोटिया के जन्म पंजीकरण दिनांक 17-03-2005 के आदेश नगर निगम पालमपुर को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-03-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण /मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 08-04-2022

किरण

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती किरण पत्नी श्री साजन, निवासी वार्ड नं0 12, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र सी0 एम0 ओ0 धर्मशाला से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र, गवाहन के ब्यान आदि पेश किया है कि प्रार्थिया के बेटे संस्कार का जन्म दिनांक 12-03-2016 को गांव वार्ड नं0 12, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में घर पर हुआ था, परन्तु उस समय अज्ञानतावश प्रार्थी के परिवार वालों ने प्रार्थिया के बेटे संस्कार की जन्म तिथि 12-03-2016 उस समय सम्बन्धित नगर परिषद्‌ हाल नगर निगम पालमपुर, तहसील पालमपुर के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करवाई थी। अतः प्रार्थिया चाहती है कि अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएं।

अतः इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 08-04-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थिया के बेटे संस्कार के जन्म पंजीकरण दिनांक 12-03-2016 के आदेश नगर निगम पालमपुर को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-03-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।9175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944 ब अदालत श्री प्रवीण कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 04-03-2022 05-04-2022 श्रीमती बिमला देवी पुत्री श्री नन्दू राम, निवासी कोठडू, डा0 राजल, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती बिमला देवी पुत्री श्री नन्दू राम, निवासी कोठडू, डा0 राजल, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 20-04-1973 को हुआ था परन्तु उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत बोहड़क्वालू के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 05-04-2022 को 2.00 बजे इस अदालत में आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 07-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 02-09-2021 07-04-2022 07/22/TEH

कृष्ण कुमार पुत्र श्री बिशन दास पुत्र श्री चुहडू, निवासी गांव व डा0 कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र श्री बिशन दास, निवासी गांव व डा0 कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका 9176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944 नाम महाल टांडा कच्छयारी, तहसील व जिला कागड़ा के राजस्व रिकार्ड में कृष्ण चन्द पुत्र बिशन दास पुत्र चुहडू दर्ज है जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम कृष्ण कुमार पुत्र बिशन दास दर्ज है, जो कि सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 07-04-2022 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-03-2022 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 18-12-2021 18-04-2022 05/22/TEH

सुरेन्दर कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव व डा0 ज़मानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी सुरेन्दर कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव व डा0 ज़मानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में सुरिन्दर सिंह पुत्र मेहर चन्द दर्ज है जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम सुरेन्दर कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द दर्ज है, जो कि सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 18-04-2022 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-03-2022 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।9177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944 ब अदालत श्री जगदीश चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 2022

तारीख पेशी : 05-04-2022 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्रीमती पवना देवी पुत्री श्री तरलोक सिंह, निवासी गांव गन्डेरा, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम . . प्रार्थिया। पंचायत वैरघटा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती पवना देवी पुत्री श्री तरलोक सिंह, निवासी गांव गन्डेरा, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघटा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में असालतन हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 20-05-1973 को गांव गन्डेरा, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघटा, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वैरघटा को जारी करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 20-05-1973 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 05-04-2022 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती पवना देवी पुत्री श्री तरलोक सिंह की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मुत्यु, ग्राम पंचायत वैरघटा को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-03-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कुलतार सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 2022

तारीख पेशी : 12-04-2022 श्री विपन कुमार पुत्र श्री प्रशोतम सिंह, वासी गांव थुरल खास, डाकघर व तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।9178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944 विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री विपन कुमार पुत्र श्री प्रशोतम सिंह, वासी गांव थुरल खास, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसके पिता स्व0 श्री प्रशोतम सिंह पुत्र श्री हरि चन्द का देहांत दिनांक 29-10-1998 को गांव थुरल खास, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत थुरल खास को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत श्री प्रशोतम सिंह पुत्र श्री हरि चन्द की मृत्यु तिथि 29-10-1998 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 12-04-2022 को हाजिर अदालत हो अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्री प्रशोतम सिंह पुत्र श्री हरि चन्द की मृत्यु का पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत थुरल खास को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-03-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्रीमती नीरज बाला, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 06-04-2022 केस नं0 : 03/2022/NA

. . प्रार्थी। श्री जगत सिंह पुत्र रसीला राम, निवासी महाल तली, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा : राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करवाने बारे।

श्री जगत सिंह पुत्र रसीला राम, निवासी महाल तली, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसका असल नाम जगत सिंह है। उसके स्कूल अभिलेख, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत लगडू के अभिलेख में उसका नाम जगत सिंह ही दर्ज है, परन्तु पटवार वृत्त हवड़ोल-2 के महाल तली, के राजस्व अभिलेख में उसका नाम गलती से जगत राम दर्ज कर दिया है। इसलिए राजस्व अभिलेख में उसका नाम दुरुस्त दर्ज किया जाए।

प्रार्थी का नाम दुरुस्ती प्रकरण इस न्यायालय मुकाम लगडू में सुनवाई हेतु दिनांक 06-04-2022 को निश्चित है जिसमें आम जनता का भी पक्ष सुना जाना है। अतः सर्वसाधारण/आम जनता को इस9179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944 इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त हवड़ोल-2 के महाल तली, के राजस्व अभिलेख में जगत राम की जगह जगत राम उपनाम जगत सिंह दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 06-04-2022 को असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/एतराज दर्ज करवा सकता है। दिनांक 06-04-2022 के उपरान्त इस बारे कोई भी आपत्ति/एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त हवड़ोल-2 के महाल तली के राजस्व अभिलेख में जगत राम पुत्र रसीला के बजाए जगत राम उपनाम जगत सिंह पुत्र रसीला राम दुरुस्त करने के आदेश प्रदान कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 05-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2022

Sh. Sushpal Singh s/o Sh. Hari Singh, V.P.O. Sarah, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Sushpal Singh s/o Sh. Hari Singh, V.P.O. Sarah, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Grand mother Sandhya Devi की मृत्यु दिनांक 15-04-1973 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sandhya Devi, की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 07-04-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।9180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944 ब अदालत सुमन धीमान सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 06/T/2022/Misc.

तारीख पेशी : 07-04-2022 श्री भलखू राम पुत्र श्री चिपलू राम, निवासी गांव डगलेहड, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-- नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री भलखू राम पुत्र श्री चिपलू राम, निवासी मुहाल डगलेहड, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका नाम पटवार वृत्त छिलग के मुहाल डगलेहड व मुहाल लिहास व डडूरू में मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में मलखू व भलखू पुत्र चिपलू दर्ज है, जबकि ग्राम पंचायत घरना के अभिलेख व आधार कार्ड में उसका नाम भलखू राम दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त छिलग के मुहाल डगलेहड में मलखू उपनाम भलखू राम व महाल लिहास व डडूरू में भलखू उपनाम भलखू राम दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-04-2022 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री मलखू पुत्र श्री चिपलू, निवासी महाल डगलेहड, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त छिलग के मुहाल डगलेहड में मलखू के बजाये मलखू उपनाम भलखू राम व महाल लिहास व डडूरू में भलखू उपनाम भलखू राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री/श्रीमती Tenzin Dorjee s/o Sh. Lobsang Dhamchoe, r/o Tahsi Choeling Monastery, Jogiwara Road Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

9181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944

श्री/श्रीमती Tenzin Dorjee s/o Sh. Lobsang Dhamchoe, r/o Tahsi Choeling Monastery, Jogiwara Road Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी daughter Tenzin Yongdon का जन्म दिनांक 03-10-2008 को हुआ है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Yongdon का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-03-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री/श्रीमती Tenzin Dorjee s/o Sh. Lobsang Dhamchoe, r/o Tahsi Choeling Monastery, Jogiwara Road Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री/श्रीमती Tenzin Dorjee s/o Sh. Lobsang Dhamchoe, r/o Tahsi Choeling Monastery, Jogiwara Road Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके son Tenzin Kunga का जन्म दिनांक 08-03-2005 को हुआ है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Kunga का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-03-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।9182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 28-03-2022 भोटली देवी पत्नी श्री प्रहलाद, निवासी गांव मनोह, डाकघर मनोह, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल मनोह में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके बेटे का सही नाम विजय कुमार पुत्र प्रहलाद है जबकि राजस्व अभिलेख महाल मनोह में पप्पू कुमार पुत्र प्रहलाद दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उक्त नाम को दुरुस्त करके पप्पू कुमार उर्फ विजय कुमार पुत्र प्रहलाद दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता व अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 28-03-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 28-02-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 11-04-2022 मलकीत सिंह पुत्र श्री जयराम, निवासी गांव भरयाल, ग्राम पंचायत हरनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके दादा श्री नन्दा राम पुत्र श्री जोनी राम, निवासी गांव भरयाल, ग्राम पंचायत हरनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा का देहान्त दिनांक 10-11-1978 को गांव भरयाल में हुआ है परन्तु9183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944 अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत हरनेरा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सके हैं। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत हरनेरा के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 11-04-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 07-03-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Sh. Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Jogindra Oraon s/o Sh. Tamba Oraon, r/o Ground Floor Block No. 15, Housing Board Colony, Flowerdale, Chotta Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Jogindra Oraon s/o Sh. Tamba Oraon, r/o Ground Floor Block No. 15, Housing Board Colony, Flowerdale, Chotta Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of his son namely Karan Oraon (DOB 25-03-2014) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette, No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 10th March, 2022.

Seal.

MANJEET SHARMA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

9184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944

In the Court of Sh. Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Jogindra Oraon s/o Sh. Tamba Oraon, r/o Ground Floor Block No. 15, Housing Board Colony, Flowerdale, Chotta Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Jogindra Oraon s/o Sh. Tamba Oraon, r/o Ground Floor Block No. 15, Housing Board Colony, Flowerdale, Chotta Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of his daughter namely Miss. Karina Kumari (DOB 08-03-2017) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette, No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 10th March, 2022.

Seal.

MANJEET SHARMA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Sh. Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Ogren Norbu s/o Sh. Tashi Thargey, r/o House No. 148, Block No. 7, New Aruna Nagar, Manju Ka Tilla, Delhi-110 054

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Ogren Norbu s/o Sh. Tashi Thargey, r/o House No. 148, Block No. 7, New Aruna Nagar, Manju Ka Tilla, Delhi-110054 has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of himself namely Orgen Norbu (DOB 16-10-1988) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

9185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette, No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 10th March, 2022.

Seal.

MANJEET SHARMA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

9186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2022/03 चैत्र, 1944

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 24 March 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-03-24.238_gazette_2022-24_03_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-03-24.238_gazette_2022-24_03_2022.