राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944
हिमाचल प्रदेश सरकार
पशु पालन विभाग
अधिसूचना
शिमला, 29 मार्च, 2022
संख्या ए0एच0वाई0-एफ(10)7/2020-जी0ओ0आई0.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के प्रदाय और सरकारी प्रदाय प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में 244—राजपत्र/2022-31-03-2022 (9329) 9330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 प्रयोग पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में किसी की पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है।
पशु पालन विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान पर 21, 41 और 101 बकरी इकाईयां प्रदान करने के लिए कृषक बकरी पालन योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जिसे विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
स्कीम के अन्तर्गत सरकार द्वारा बीमा प्रीमियम और पशुओं के वहन पर संदाय सहित बकरियों (21, 41 और 101 इकाईयां) की लागत पर 60 प्रतिशत अनुदान गरीबी रेखा से ऊपर के किसानों के समस्त प्रवर्गों के पात्र चयनित लाभार्थियों/ स्वामियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''लाभार्थी'' कहा गया है) को विभाग द्वारा विद्यमान स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः- 1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करना अपेक्षित होगा।
(2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए अभ्यावेशित नहीं है, का स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के अभ्यावेशन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु यह तब जबकि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे हिताधिकारियों, जिनका अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं हुआ है, के लिए आधार अभ्यावेशन सुविधाएं प्रस्थापित करना अपेक्षित है और यदि सम्बन्धित खण्ड या तहसील में अभी तक कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) के वर्तमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार के रूप में सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार समनुदेशित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थातः- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है तो उसकी आधार अभ्यावेशन पहचान पर्ची; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थातः-
(i) फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या9331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 (v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) किसान फोटो पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान वाला प्रमाण-पत्र; या
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजो की विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक हिताधिकारियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि हिताधिकारियों को उक्त अपेक्षाओं के सम्बन्ध में उन्हें जागरूक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।
3. उन समस्त मामलों में जहां हिताधिकारियों के खराब बायोमैट्रिक्स के या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन असफल रहता है तो निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्ः- (क) खराब उंगली छाप क्वालिटी की दशा में, आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा प्रमाणीकरण के लिए अंगीकृत की जाएगी तद्द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाएं प्रदान करने हेतु उंगली छाप प्रमाणन सहित आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण की प्रसुविधा की व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) यदि उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं है तो, जहां कहीं भी साध्य और अनुज्ञेय हो, यथास्थिति, एक बार आधार पासवर्ड द्वारा या सीमित समय विधिमान्यता सहित एक बार समय आधारित पासवर्ड सहित प्रस्थापित किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एक बार आधार पासवर्ड या एक बार समय आधारित एक बार पासवर्ड प्रमाणीकरण सम्भव नहीं है तो, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जाएंगी, जिसकी प्रामाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युार कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए ) के लिए विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि कोई वास्तविक लाभार्थी स्कीम के अधीन उनको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से डी0 बी0 टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन, तारीख 19 दिसम्बर, 2017 (अनुबन्ध -क) में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।
5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी। आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पशु पालन विभाग)।9332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944
पशु पालन विभाग
अधिसूचना
शिमला, 29 मार्च, 2022
संख्या ए0एच0वाई0-एफ(10)7/2020-जी0ओ0आई0.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के प्रदाय और सरकारी प्रदाय प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में किसी की पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
पशुुु पालन विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) लाभार्थियों को आहार के साथ-साथ 3000 (तीन हजार) एक दिवसीय वाणिज्यक ब्रायलर चुजे आहार सहित प्रदान करने के लिए हिम कुक्कुट पालन योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'स्कीम' कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जिसे विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
स्कीम के अन्तर्गत कुक्कुट पालन शैड के सन्निर्माण और तीन हजार एक दिवसीय वाणिज्यक ब्रायलर चुजों, आहार, फीडर व ड्रिंकर की लागत पर समस्त प्रवर्गों के पात्र चयनित लाभार्थियों/स्वामियाें (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'लाभार्थी' कहा गया है) को विभाग द्वारा विद्यमान स्कीम के दिशा निर्देशोें के अनुसार 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः- 1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करना एतद्द्वारा अपेक्षित होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए अभ्यावेशित नहीं है, का स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के अभ्यावेशन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु यह तब जबकि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे हिताधिकारियों, जिनका अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं हुआ है, के लिए आधार अभ्यावशेन सुविधाएं प्रस्थापित करना अपेक्षित है और यदि सम्बन्धित खण्ड या तहसील में अभी तक कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय व्यष्टि पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) के वर्तमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार के रूप में सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार समनुदेशित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थातः- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है तो उसकी आधार अभ्यावेशन पहचान पर्ची; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात :-
(i) फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या9333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 (ii) स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) किसान फोटो पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान वाला प्रमाण-पत्र; या
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजाें की विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक हिताधिकारियों को प्रसुविधाएं उपलबध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि हिताधिकारियों को उक्त अपेक्षाओं के सम्बन्ध में उन्हें जागरूक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा। 3. उन समस्त मामलों में जहां हिताधिकारियों के खराब बायोमैट्रिक्स के या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन असफल रहता है तो निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्ः- (क) खराब उंगली छाप क्वालिटी की दशा में, आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा प्रमाणीकरण के लिए अंगीकृत की जाएगी तद्द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाएं प्रदान करने हेतु उंगली छाप प्रमाणन सहित आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण की प्रसुविधा की व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) यदि उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं है तो, जहां कहीं भी साध्य और अनुज्ञेय हो, यथास्थिति, एक बार आधार पासवर्ड द्वारा या सीमित समय विधिमान्यता सहित एक बार समय आधारित पासवर्ड सहित प्रस्थापित किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एक बार आधार पासवर्ड या एक बार समय आधारित एक बार पासवर्ड प्रमाणीकरण सम्भव नहीं है तो, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जाएंगी, जिसकी प्रामाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युार कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए ) के लिए विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि कोई वास्तविक लाभार्थी स्कीम के अधीन उनको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से डी0 बी0 टी0 9334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन, तारीख 19 दिसम्बर, 2017 (अनुबन्ध-क) में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।
5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी। आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पशु पालन विभाग)।
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पशु पालन विभाग
अधिसूचना
शिमला, 29 मार्च, 2022
संख्या ए0एच0वाई0-एफ(10)7/2020-जी0ओ0आई0.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के प्रदाय और सरकारी प्रदाय प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में किसी की पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
पशु पालन विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) गर्भावस्था के अन्तिम त्रैमास में पशु/भैंसों को संतुलित पशु आहार प्रदान करने के लिए गर्भित देशी/स्वदेशी गायों के अनुरक्षण हेतु आहार स्कीम-सामान्य प्रवर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों के लिए पशु आहार अनुदान (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जिसे विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीम के अन्तर्गत अनुपूरक पोषण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) के रूप में गाय/भैंसों के लिए उनके गर्भावस्था के अन्तिम त्रैमास में प्रतिदिन तीन किलो ग्राम की दर से पशु आहार गरीबी रेखा से नीचे बी0पी0एल0/ अनुसूचित जाति प्रवर्गाें के पात्र चयनित लाभार्थियों/स्वामियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को विभाग द्वारा विद्यमान स्कीम दिशा निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है। अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः- 1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करना एतद्द्वारा अपेक्षित होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए अभ्यावेशित नहीं है, का स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के अभ्यावेशन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु यह तब जबकि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए कहदार है और ऐसा व्यष्टि आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे हिताधिकारियों, जिनका अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं हुआ9335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 है, के लिए आधार अभ्यावेशन सुविधाएं प्रस्थापित करना अपेक्षित है और यदि सम्बन्धित खण्ड या तहसील में अभी तक कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) के वर्तमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार के रूप में सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार समनुदेशित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थातः- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है तो उसकी आधार अभ्यावेशन पहचानपची; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात :-
(i) फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) किसान फोटो पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान वाला प्रमाण-पत्र; या
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक हिताधिकारियों को प्रसुविधाएं उपलबध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि हिताधिकारियों को उक्त अपेक्षाओं के सम्बन्ध में उन्हें जागरूक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।
3. उन समस्त मामलों में जहां हिताधिकारियों के खराब बायोमैट्रिक्स के या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन असफल रहता है तो निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगी—त की जाएगी, अर्थात्ः- (क) खराब उंगली छाप क्वालिटी की दशा में, आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा प्रमाणीकरण के लिए अंगीकृत की जाएगी तद्द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाएं प्रदान करने हेतु उंगली छाप प्रमाणन सहित आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण की प्रसुविधा की व्यवस्थाएं करेगा;
9336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 (ख) यदि उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं है तो, जहां कहीं भी साध्य और अनुज्ञेय हो, यथास्थिति, एक बार आधार पासवर्ड द्वारा या सीमित समय विधिमान्यता सहित एक बार समय आधारित पासवर्ड सहित प्रस्थापित किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एक बार आधार पासवर्ड या एक बार समय आधारित एक बार पासवर्ड प्रमाणीकरण सम्भव नहीं है तो, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जाएंगी, जिसकी प्रामाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युार कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए ) के लिए विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि कोई वास्तविक लाभार्थी स्कीम के अधीन उनको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से डी0 बी0 टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन, तारीख 19 दिसम्बर, 2017 (अनुबन्ध -क) में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।
5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी। आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पशु पालन विभाग)।
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पशु पालन विभाग
अधिसूचना
शिमला, 29 मार्च, 2022
संख्या ए0एच0वाई0-एफ(10)7/2020-जी0ओ0आई0.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के प्रदाय और सरकारी प्रदाय प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में किसी की पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
पशु पालन विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) गर्भाधान के अन्तिम त्रैमास में पशु/भैंसों के संतुलित पशु आहार प्रदान करने के लिए गर्भित देशी/स्वदेशी गायों के आहार स्कीम के अनुरक्षण हेतु अनुसूचित जाति के कुटुम्बों के लिए पशु आहार अनुदान ( जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जिसे विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
स्कीम के अन्तर्गत अनुपूरक पोषण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) के रूप में गाय/भैंसों के लिए उनके गर्भकाल के अन्तिम त्रैमास में प्रतिदिन तीन किलोग्राम की दर से पशु आहार, गरीबी रेखा से नीचे/अनुसूचित जाति प्रवर्गों के पात्र चयनित लाभार्थियों/स्वामियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को विभाग द्वारा विद्यमान स्कीम दिशा निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः-9337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि को एतद्द्वारा आधार पर संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करना एतद्द्वारा अपेक्षित होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए अभ्यावेशित नहीं है, का स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के अभ्यावेशन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु यह तब जबकि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे हिताधिकारियों, जिनका अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं हुआ है, के लिए आधार अभ्यावेशन सुविधाएं प्रस्थापित करना अपेक्षित है और यदि सम्बन्धित खण्ड या तहसील में अभी तक कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) के वर्तमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार के रूप में सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार समनुदेशित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थातः- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है तो उसकी आधार अभ्यावेशन पहचानपर्ची; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात :-
(i) फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या (v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) किसान फोटो पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान वाला प्रमाण-पत्र; या
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजो की विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक हिताधिकारियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि 9338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 हिताधिकारियों को उक्त अपेक्षाओं के सम्बन्ध में उन्हें जागरूक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।
3. उन समस्त मामलों में जहां हिताधिकारियों के खराब बायोमैट्रिक्स के या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन असफल रहता है तो निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगी—त की जाएगी, अर्थात्ः- (क) खराब उंगली छाप क्वालिटी की दशा में, आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा प्रमाणीकरण के लिए अंगी—त की जाएगी तद्द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाएं प्रदान करने हेतु उंगली छाप प्रमाणन सहित आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण की प्रसुविधा की व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) यदि उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं है तो, जहां कहीं भी साध्य और अनुज्ञेय हो, यथास्थिति, एक बार आधार पासवर्ड द्वारा या सीमित समय विधिमान्यता सहित एक बार समय आधारित पासवर्ड सहित प्रस्थापित किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एक बार आधार पासवर्ड या एक बार समय आधारित एक बार पासवर्ड प्रमाणीकरण सम्भव नहीं है तो, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जाएंगी, जिसकी प्रामाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युार कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए ) के लिए विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि कोई वास्तविक लाभार्थी स्कीम के अधीन उनको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से डी0 बी0 टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन, तारीख 19 दिसम्बर, 2017 (अनुबन्ध -क) में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।
5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी। आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पशु पालन विभाग)।
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पशु पालन विभाग
अधिसूचना
शिमला, 29 मार्च, 2022
संख्या ए0एच0वाई0-एफ(10)7/2020-जी0ओ0आई0.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के प्रदाय और सरकारी प्रदाय प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में किसी की पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
पशु पालन विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान नस्लीय मेढों [प्रति लाभार्थी अधिकतम 2(दो) नस्लीय मेंढ़ों) प्रदान करने के लिए भेड़ पालकों को रियायती दर9339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 पर मेंढ़ों का प्रदान करना ( जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है] प्रशासित कर रहा है, जिसे विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
स्कीम के अन्तर्गत सरकार द्वारा बीमा प्रीमियम और पशुओं के वहन पर संदाय सहित नस्लीय मेेंढों की लागत पर प्रति 50 भेड़ पर एक नस्लीय मेंढें की दर से (प्रति लाभार्थी अधिकतम दो नस्लीय मेढ़ें) 60 प्रतिशत अनुदान पात्र चयनित लाभार्थियों/समस्त प्रवर्गों के स्वामियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को विभाग द्वारा विद्यमान स्कीम दिशा निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः- 1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि को एतद्द्वारा आधार पर संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन एतदद्वारा करना अपेक्षित होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए अभ्यावेशित नहीं है, का स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के अभ्यावेशन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु यह तब जबकि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे हिताधिकारियों, जिनका अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं हुआ है, के लिए आधार अभ्यावेशन सुविधाएं प्रस्थापित करना अपेक्षित है और यदि सम्बन्धित खण्ड या तहसील में अभी तक कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) के वर्तमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार के रूप में सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार समनुदेशित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थातः- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है तो उसकी आधार अभ्यावेशन पहचानपर्ची; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थातः-
(i) फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) किसान फोटो पासबुक; या 9340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 (viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान वाला प्रमाण-पत्र; या
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक हिताधिकारियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि हिताधिकारियों को उक्त अपेक्षाओं के सम्बन्ध में उन्हें जागरूक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।
3. उन समस्त मामलों में जहां हिताधिकारियों के खराब बायोमैट्रिक्स के या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन असफल रहता है तो निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्ः- (क) खराब उंगली छाप क्वालिटी की दशा में, आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा प्रमाणीकरण के लिए अंगीकृत की जाएगी तद्द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाएं प्रदान करने हेतु उंगली छाप प्रमाणन सहित आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण की प्रसुविधा की व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) यदि उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं है तो, जहां कहीं भी साध्य और अनुज्ञेय हो, यथास्थिति, एक बार आधार पासवर्ड द्वारा या सीमित समय विधिमान्यता सहित एक बार समय आधारित पासवर्ड सहित प्रस्थापित किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एक बार आधार पासवर्ड या एक बार समय आधारित एक बार पासवर्ड प्रमाणीकरण सम्भव नहीं है तो, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जाएंगी, जिसकी प्रामाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युार कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए ) के लिए विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि कोई वास्तविक लाभार्थी स्कीम के अधीन उनको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से डी0 बी0 टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन, तारीख 19 दिसम्बर, 2017 (अनुबन्ध -क) में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।
5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी। आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पशु पालन विभाग)।9341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944
पशु पालन विभाग
अधिसूचना
शिमला, 29 मार्च, 2022
संख्या ए0एच0वाई0-एफ(10)7/2020-जी0ओ0आई0.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के प्रदाय और सरकारी प्रदाय प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में किसी की पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है।
पशु पालन विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) गर्भावस्था के अन्तिम त्रैमास में पशु/ भैंसों को संतुलित पशु आहार प्रदान करने के लिए उत्तम पशु पुरस्कार योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् "स्कीम" कहा गया है ) प्रशासित कर रहा है, जिसे विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीम के अन्तर्गत प्रतिदिन 15 (पन्द्रह) लीटर या इससे अधिक दूध देने वाली गाय/भैंस वाले लाभार्थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को किसी वित्तीय वर्ष में प्रति लाभार्थी एकमुश्त लाभ के रूप में 2000/- (दो हजार) रुपये नकद प्रोत्साहन विभाग द्वारा विद्यमान स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः- 1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि को एतद्द्वारा आधार पर संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करना एतद्द्वारा अपेक्षित होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए अभ्यावेशित नहीं है, का स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के अभ्यावेशन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु यह तब जबकि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे हिताधिकारियों, जिनका अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं हुआ है, के लिए आधार अभ्यावेशन सुविधाएं प्रस्थापित करना अपेक्षित है और यदि सम्बन्धित खण्ड या तहसील में अभी तक कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) के वर्तमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार के रूप में सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार समनुदेशित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थातः- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है तो उसकी आधार अभ्यावेशन पहचानपर्ची; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थातः-
(i) फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या 9342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 (ii) स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) किसान फोटो पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान वाला प्रमाण-पत्र; या
(x) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजाें की विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक हिताधिकारियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि हिताधिकारियों को उक्त अपेक्षाओं के सम्बन्ध में उन्हें जागरूक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा। 3. उन समस्त मामलों में जहां हिताधिकारियों के खराब बायोमैट्रिक्स के या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन असफल रहता है तो निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्ः- (क) खराब उंगली छाप क्वालिटी की दशा में, आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा प्रमाणीकरण के लिए अंगीकृत की जाएगी तद्द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाएं प्रदान करने हेतु उंगली छाप प्रमाणन सहित आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण की प्रसुविधा की व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) यदि उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं है तो, जहां कही भी साध्य और अनुज्ञेय हो, यथास्थिति, एक बार आधार पासवर्ड द्वारा या सीमित समय विधिमान्यता सहित एक बार समय आधारित पासवर्ड सहित प्रस्थापित किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एक बार आधार पासवर्ड या एक बार समय आधारित एक बार पासवर्ड प्रमाणीकरण सम्भव नहीं है तो, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जाएंगी, जिसकी प्रामाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युक्तर कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए ) के लिए विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभीकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के आशय से कि कोई वास्तविक लाभार्थी स्कीम के अधीन उनको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से डी0 बी0 टी09343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन, तारीख 19 दिसम्बर, 2017 (अनुबन्ध -क) में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।
5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी। आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पशु पालन विभाग)
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मार्च, 2022
संख्या एल.एल.आर.-डी0(6)-4/2022-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 1) को दिनांक 26-03-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में अंग्रेजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।
आदेश द्वारा, राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।
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हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2022
धाराओं का क्रम
धाराः
1. संक्षिप्त नाम।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए `22,29,94,36,931 की और राशि जारी करना।
3. विनियोग।
अनुसूची ।
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2022 का अधिनियम संख्यांक 7
हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2022
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2022 को यथाअनुमोदित)
31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधि—त करने और उनका विनियोग करने के लिए अधिनियम। 9344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2022 है। 2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए ` 22,29,94,36,931 की और राशि जारी करना.--हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां, जिनका योग केवल ` 22,29,94,36,931 (दो हजार दो सौ उनतीस करोड़, चौरानवे लाख, छत्तीस हजार, नौ सौ इकतीस) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।
3. विनियोग.--इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधि—त धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा।
अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)
| मांग संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | निम्नलिखित राशियों से अनधिक | ||
| विधान सभा द्वारा दत्तमत ` | संचित निधि पर प्रभारित ` | कुल ` | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | विधान सभा (राजस्व) (पूंजीगत) राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद् (राजस्व) न्याय प्रशासन (राजस्व) (पूंजीगत) सामान्य प्रशासन (राजस्व) (पूंजीगत) भू-राजस्व और जिला प्रशासन (राजस्व) (पूंजीगत) आबकारी और कराधान (राजस्व) पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व) (पूंजीगत) शिक्षा (राजस्व) (पूंजीगत) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राजस्व) (पूंजीगत) | 7,41,35,000 9,01,000 79,00,000 11,000 27,51,46,000 18,13,29,693 13,80,14,811 7,67,19,853 64,40,46,000 16,26,52,442 13,000 20,51,87,120 9,000 1,33,30,97,000 84,24,51,506 1,18,45,00,000 | 16,00,000 - 61,93,333 1,000 - - - - - - 6,89,360 - 10,37,312 12,55,713 6,79,09,530 - | 7,57,35,000 9,01,000 1,40,93,333 12,000 27,51,46,000 18,13,29,693 13,80,14,811 7,67,19,853 64,40,46,000 16,26,52,442 7,02,360 20,51,87,120 10,46,312 1,33,43,52,713 91,03,61,036 1,18,45,00,000 |
भवन
(राजस्व) (पूंजीगत) 11 —षि
1,76,26,42,000
20,15,510 - 1,76,26,42,000
(राजस्व) 8,82,94,500 - 8,82,94,500 12 उद्यान
(राजस्व) 1,02,73,54,391 - 1,02,73,54,391 13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई (राजस्व) (पूंजीगत) 14 पशुपालन, दुग्ध विकास एवं
मत्स्य
(राजस्व) (पूंजीगत) 15 योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र
2,000
2,000 49,88,78,000
- 24,83,000 50,13,61,000 5,000
5,000 5,00,66,000
- -
5,00,66,000
(राजस्व) 1,000 - 1,000 विकास कार्यक्रम
16 वन और वन्य जीवन (राजस्व) (पूंजीगत) 17 निर्वाचन (राजस्व) (पूंजीगत) 18 उद्योग, खनिज, आपूर्ति और
सूचना प्रौद्योगिकी
(राजस्व) (पूंजीगत) 19 सामाजिक न्याय एवं (राजस्व) अधिकारिता
20 ग्रामीण विकास (राजस्व)
(पूंजीगत) 21 सहकारिता (राजस्व)
(पूंजीगत) 22 खाद्य और नागरिक आपूर्ति (राजस्व) 23 विद्युत विकास (राजस्व) 58,55,60,000
58,61,27,093 25,50,000
5,67,093 -
25,50,000 31,15,24,693 19,30,00,000
- -
31,15,24,693 19,30,00,000 2,12,91,816 5,37,56,000
- -
2,12,91,816 5,37,56,000 15,34,10,299 - 15,34,10,299 1,25,50,84,364
1,25,58,01,013 13,42,27,000
7,16,649 - 13,42,27,000 68,72,039 4,06,80,000
2,70,000 -
71,42,039 4,06,80,000 99,33,40,383 - 99,33,40,383 1,83,97,42,923 - 1,83,97,42,923 24 मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राजस्व) 4,77,46,324 - 4,77,46,324 25 सड़क और जल परिवहन (राजस्व) (पूंजीगत) 26 पर्यटन और नागर विमानन (राजस्व)
(पूंजीगत) 27 श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व)
(पूंजीगत) 28 शहरी विकास, नगर एवं ग्राम
योजना तथा आवास
(राजस्व) (पूंजीगत) 29 वित्त
(राजस्व) (पूंजीगत) 30 विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व)
(पूंजीगत) 1,35,61,64,000 1,94,86,22,000
- -
1,35,61,64,000 1,94,86,22,000 24,94,54,550
24,94,54,550 1,000 2,000
1,000 2,000 12,11,59,680
- - - - 12,11,59,680 1,23,97,26,715
1,23,97,26,715 2,24,31,000
- 5,40,00,000
7,64,31,000 1,000 1,000
3,000 7,000
4,000 8,000 13,42,94,591 31,08,72,000
- -
13,42,94,591 31,08,72,000
| 31 32 | जनजातीय क्षेत्र विकास (राजस्व) कार्यक्रम (पूंजीगत) अनुसूचित जाति विकास (राजस्व) कार्यक्रम (पूंजीगत) | 16,000 4,000 53,19,43,412 2,05,30,64,000 | 7,89,326 - - - | 8,05,326 4,000 53,19,43,412 2,05,30,64,000 |
| (राजस्व) ज ोड़ (पूंजीगत) | 11,18,70,53,494 | 8,17,92,113 | 11,26,88,45,607 | |
| 10,97,28,45,611 | 5,77,45,713 | 11,03,05,91,324 | ||
| कुल जोड़ | 22,15,98,99,105 | 13,95,37,826 | 22,29,94,36,931 |
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION ACT, 2022
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Sections ::
1. Short title.
2. Issue of a further sum of ` 22,29,94,36,931 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2021-2022.
3. Appropriation.
THE SCHEDULE.
____________
Act No. 7 of 2022 THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION ACT, 2022
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON DATED 26TH MARCH, 2022)
AN
ACT
to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the
Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending
on 31st day of March, 2022.
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 2022.
9347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 19442. Issue of a further sum of ` 22,29,94,36,931 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2021-22.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to a sum of ` 22,29,94,36,931 (Rupees two thousand two hundred twenty nine crore, ninety four lakh, thirty six thousand, nine hundred thirty one) only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2021-2022 in respect of the services and purposes specified in column (2) of THE SCHEDULE.
3. Appropriation.—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the period specified under section 2 of this Act.
__________
THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)
| Demand No. | Services and purposes | Sums not exceeding | ||
| Voted by the Legislative Assembly in ` | Charged on the Consolidated Fund in ` | Total in ` | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | Vidhan Sabha (Revenue) (Capital) Governor and (Revenue) Council of Ministers Administration of (Revenue) Justice (Capital) General (Revenue) Administration (Capital) (Revenue) Land Revenue and (Capital) District Administration Excise and Taxation (Revenue) Police and Allied (Revenue) Organisations (Capital) Education (Revenue) (Capital) Health and Family (Revenue) Welfare (Capital) Public Works-Roads, (Revenue) Bridges and (Capital) Buildings | 7,41,35,000 9,01,000 79,00,000 11,000 27,51,46,000 18,13,29,693 13,80,14,811 7,67,19,853 64,40,46,000 16,26,52,442 13,000 20,51,87,120 9,000 1,33,30,97,000 84,24,51,506 1,18,45,00,000 - 1,76,26,42,000 | 16,00,000 - 61,93,333 1,000 - - - - - - 6,89,360 - 10,37,312 12,55,713 6,79,09,530 - 20,15,510 - | 7,57,35,000 9,01,000 1,40,93,333 12,000 27,51,46,000 18,13,29,693 13,80,14,811 7,67,19,853 64,40,46,000 16,26,52,442 7,02,360 20,51,87,120 10,46,312 1,33,43,52,713 91,03,61,036 1,18,45,00,000 20,15,510 1,76,26,42,000 |
12 Horticulture (Revenue) 1,02,73,54,391 - 1,02,73,54,391 13 Irrigation, Water Supply and Sanitation
(Revenue) (Capital) 2,000 49,88,78,000
(Revenue) (Capital)
- 24,83,000
2,000 50,13,61,000 5,000 5,00,66,000
14 Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries
(Revenue) 15 Planning and Backward Area Development Programme
16 Forest and Wild Life (Revenue) (Capital)
- -
5,000 5,00,66,000 1,000 - 1,000 58,55,60,000 25,50,000
17 Election (Revenue) (Capital)
5,67,093 -
58,61,27,093 25,50,000 31,15,24,693 19,30,00,000
(Revenue) (Capital)
- -
31,15,24,693 19,30,00,000 2,12,91,816 5,37,56,000
18 Industries, Minerals, Supplies and Information Technology
19 Social Justice and (Revenue) Empowerment
20 Rural Development (Revenue) (Capital)
- -
2,12,91,816 5,37,56,000 15,34,10,299 - 15,34,10,299 1,25,50,84,364 13,42,27,000
21 Co-operation (Revenue) (Capital)
7,16,649 -
1,25,58,01,013 13,42,27,000 68,72,039 4,06,80,000
22 Food and Civil (Revenue) Supplies
23 Power Development (Revenue)
2,70,000 -
71,42,039 4,06,80,000 99,33,40,383 - 99,33,40,383 1,83,97,42,923 - 1,83,97,42,923
(Revenue) 4,77,46,324 - 4,77,46,324 24 Printing and Stationery
25 Road and Water
Transport
(Revenue) (Capital) 1,35,61,64,000 1,94,86,22,000
26 Tourism and Civil
Aviation
(Revenue) (Capital)
- -
1,35,61,64,000 1,94,86,22,000 24,94,54,550 1,000
27 Labour, Employment and Training
(Revenue) (Capital)
- -
24,94,54,550 1,000 2,000 12,11,59,680
(Revenue) (Capital)
- -
2,000 12,11,59,680 1,23,97,26,715 2,24,31,000
28 Urban Development, Town and Country Planning and Housing
29 Finance (Revenue) (Capital) 30 Miscellaneous
General Services
(Revenue) (Capital)
- 5,40,00,000
1,23,97,26,715 7,64,31,000 1,000 1,000
3,000 7,000
4,000 8,000 13,42,94,591 31,08,72,000
- -
13,42,94,591 31,08,72,0009349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944
| 31 32 | Tribal Area (Revenue) Development (Capital) Programme Scheduled Castes (Revenue) Development (Capital) Programme Total (Revenue) (Capital) Grand Total | 16,000 4,000 53,19,43,412 2,05,30,64,000 11,18,70,53,494 | 7,89,326 - - - 8,17,92,113 | 8,05,326 4,000 53,19,43,412 2,05,30,64,000 11,26,88,45,607 |
| 10,97,28,45,611 | 5,77,45,713 | 11,03,05,91,324 | ||
| 22,15,98,99,105 | 13,95,37,826 | 22,29,94,36,931 |
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 मार्च, 2022
संख्या एल.एल.आर.-डी0(6)-5/2022-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 4) को दिनांक 26-03-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 8 के रूप में अंग्रेजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।
आदेश द्वारा, राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।
--------
हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2022
धाराओं का क्रम
धारा :
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए `5,45,92,02,33,000 की राशि जारी करना।
3. विनियोग।
4. निरसन और व्यावृाियां।
अनुसूची
2022 का अधिनियम संख्यांक 89350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944
हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2022
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 30 मार्च, 2022 को यथाअनुमोदित)
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधि—त करने और उनका विनियोग करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिहारवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2022 है।
(2) यह प्रथम अप्रैल, 2022 को लागू होगा।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए `5,45,92,02,33,000 की राशि जारी करना.--हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां जिनका योग केवल `5,45,92,02,33,000 (चौवन हजार पांच सौ बानवे करोड़, दो लाख, तैंतीस हजार रुपए) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों के संदाय को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।
3. विनियोग.--इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित करने के लिए प्राधि—त धनराशियों का उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जाएगा।
4. निरसन और व्यावृाियां.--निम्नलिखित विनिर्दिष्ट विनियोग अधिनियमों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है, अर्थात्ः--
(i) हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 2); और (ii) हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 3)ः परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा :-
(क) किसी अन्य ऐसी अधिनियमितियों को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है; या
(ख) पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या माँग से कोई निर्माेचन या उन्मोचन या पहले ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
(ग) विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा चाहे वह, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा उसमें या उससे किसी रीति से पुष्ट, मान्य या व्युतपन्न क्यों न हो; या9351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 (घ) संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या उससे सम्बन्धित किसी प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा और ऐसी संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या कार्रवाई की जा सकती है, और, या जारी रखी जा सकती है, मानो उक्त अधिनियमितियां इस अधिनियम द्वारा निरसित ही न की गई हों।
---------
अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)
| मांग संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | निम्नलिखित राशियों से अनधिक | ||
| विधान सभा द्वारा दत्तमत ` में | स ंचित निधि पर प्रभारित ` में | कुुुल ` में | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 | विधान सभा (राजस्व) (पूंजीगत) राज्यपाल और मन्त्री (राजस्व) परिषद् न्याय प्रशासन (राजस्व) (पूंजीगत) सामान्य प्रशासन (राजस्व) (पूंजीगत) भू-राजस्व व जिला (राजस्व) प्रशासन (पूंजीगत) आबकारी और (राजस्व) कराधान (पूंजीगत) पुलिस और सम्बद्ध (राजस्व) संगठन (पूंजीगत) शिक्षा (राजस्व) (पूंजीगत) स्वास्थ्य एवं परिवार (राजस्व) कल्याण (पूंजीगत) लोक निर्माण- (राजस्व) सड़क, पुल एवं (पूंजीगत) भवन —षि (राजस्व) (पूंजीगत) उद्यान (राजस्व) (पूंजीगत) सिंचाई, जलापूर्ति (राजस्व) एवं सफाई (पूंजीगत) पशु पालन, दुग्ध (राजस्व) विकास एवं मत्स्य (पूंजीगत) योजना एवं पिछड़ा (राजस्व) क्षेत्र विकास कार्यक्रम (पूंजीगत) | 43,16,41,000 3,05,00,000 16,83,85,000 2,01,28,06,000 11,90,00,000 2,37,53,50,000 9,23,00,000 13,60,46,56,000 13,68,00,000 1,02,35,90,000 4,00,00,000 16,14,37,53,000 66,04,00,000 74,51,77,37,000 87,38,01,000 24,94,15,67,000 90,42,00,000 34,32,63,74,000 12,94,54,00,000 4,10,09,45,000 65,17,95,000 3,76,26,06,000 7,43,12,000 26,81,86,41,000 5,37,17,00,000 4,18,51,68,000 13,28,09,000 79,97,38,000 4,93,74,00,000 | 1,22,51,000 - 8,72,38,000 58,09,56,000 - 15,08,62,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 44,38,92,000 3,05,00,000 25,56,23,000 2,59,37,62,000 11,90,00,000 2,52,62,12,000 9,23,00,000 13,60,46,56,000 13,68,00,000 1,02,35,90,000 4,00,00,000 16,14,37,53,000 66,04,00,000 74,51,77,37,000 87,38,01,000 24,94,15,67,000 90,42,00,000 34,32,63,74,000 12,94,54,00,000 4,10,09,45,000 65,17,95,000 3,76,26,06,000 7,43,12,000 26,81,86,41,000 5,37,17,00,000 4,18,51,68,000 13,28,09,000 79,97,38,000 4,93,74,00,000 |
| 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | वन और वन्य जीवन (राजस्व) (पूंजीगत) निर्वाचन (राजस्व) (पूंजीगत) उद्योग, खनिज, (राजस्व) आपूर्ति एवं सूचना (पूंजीगत) प्रौद्योगिकी सामाजिक न्याय एवं (राजस्व) अधिकारिता (पूंजीगत) ग्रामीण विकास (राजस्व) (पूंजीगत) सहकारिता (राजस्व) (पूंजीगत) खाद्य और नागरिक (राजस्व) आपूर्ति (पूंजीगत) विद्युत विकास (राजस्व) (पूंजीगत) मुद्रण एवं लेखन (राजस्व) सामग्री (पूंजीगत) सड़क और जल (राजस्व) परिवहन (पूंजीगत) पर्यटन और नागर (राजस्व) विमानन (पूंजीगत) श्रम, रोजगार और (राजस्व) प्रशिक्षण (पूंजीगत) शहरी विकास, नगर (राजस्व) एवं ग्राम योजना (पूंजीगत) तथा आवास वित्त (राजस्व) (पूंजीगत) विविध सामान्य (राजस्व) सेवाएं (पूंजीगत) जनजातीय क्षेत्र (राजस्व) विकास कार्यक्रम (पूंजीगत) अनुसूचित जाति (राजस्व) विकास कार्यक्रम (पूंजीगत) | 7,60,69,80,000 - 10,22,00,000 - 83,52,70,000 - 75,00,000 - 1,40,25,08,000 - 32,75,00,000 - 13,49,29,02,000 - 5,28,00,000 - 12,52,90,28,000 - 14,85,00,000 - 36,74,49,000 - 1,99,000 - 1,92,37,17,000 - 9,00,000 - 3,38,14,81,000 - 1,09,73,00,000 - 26,28,54,000 - 30,00,000 - 2,45,74,59,000 - 93,44,00,000 - 27,97,47,000 - 5,81,26,00,000 - 3,25,56,41,000 - 63,51,00,000 - 5,95,60,33,000 - 1,81,85,00,000 - 79,12,58,69,000 51,04,64,01,000 7,27,51,000 53,42,01,56,000 1,18,59,77,000 - 38,76,00,000 - 17,20,18,10,000 - 5,39,62,50,000 - 22,19,56,70,000 - 14,18,15,00,000 - | 7,60,69,80,000 10,22,00,000 83,52,70,000 75,00,000 1,40,25,08,000 32,75,00,000 13,49,29,02,000 5,28,00,000 12,52,90,28,000 14,85,00,000 36,74,49,000 1,99,000 1,92,37,17,000 9,00,000 3,38,14,81,000 1,09,73,00,000 26,28,54,000 30,00,000 2,45,74,59,000 93,44,00,000 27,97,47,000 5,81,26,00,000 3,25,56,41,000 63,51,00,000 5,95,60,33,000 1,81,85,00,000 1,30,17,22,70,000 53,49,29,07,000 1,18,59,77,000 38,76,00,000 17,20,18,10,000 5,39,62,50,000 22,19,56,70,000 14,18,15,00,000 | |
| (राजस्व) जोड़ (पूंजीगत) कुल जोड़ | 3,82,67,33,52,000 51,87,77,08,000 | 4,34,55,10,60,000 | ||
| 57,94,90,17,000 53,42,01,56,000 | 1,11,36,91,73,000 | |||
| 4,40,62,23,69,000 1,05,29,78,64,000 | 5,45,92,02,33,000 |
THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 2) ACT, 2022
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Sections :
1. Short title and commencement.
2. Issue of a sum of ` 5,45,92,02,33,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2022-2023.
3. Appropriation.
4. Repeal and savings. THE SCHEDULE
______________
Act No. 8 of 2022
THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 2) ACT, 2022
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON DATED 30TH MARCH, 2022)
AN
ACT
to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated
Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year 2022-2023.
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows: —
1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 2) Act, 2022.
(2) It shall come into force on the first day of April, 2022.
2. Issue of a sum of ` 5,45,92,02,33,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2022-2023.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to a sum of `5,45,92,02,33,000 (Rupees fifty four thousand five hundred ninety two crores, two lakh, thirty three thousand) only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2022-2023 in respect of the services and purposes specified in column (2) of THE SCHEDULE.
9354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 19443. Appropriation.—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the said year.
4. Repeal and savings.—The Appropriation Acts specified below are hereby repealed, namely:—
(i) The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2021 (Act No. 2 of 2021)
(ii) The Himachal Pradesh Appropriation (Number 2) Act, 2021 (Act No. 3 of 2021):
Provided that such repeal shall not,—
(a) affect, any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or
(b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or indemnity already granted, or the proof of any past act or thing; or
(c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment thereby repealed; or (d) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act.
THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)
| Demand No. | Services and purposes | Sums not exceeding | ||
| Voted by the Legislative Assembly in ` | Charged on the Consolidated Fund in ` | Total in ` | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 02 03 | Vidhan Sabha (Revenue) (Capital) Governor and Council of (Revenue) Ministers Administration of (Revenue) Justice (Capital) | 43,16,41,000 3,05,00,000 16,83,85,000 2,01,28,06,000 11,90,00,000 | 1,22,51,000 - 8,72,38,000 58,09,56,000 - | 44,38,92,000 3,05,00,000 25,56,23,000 2,59,37,62,000 11,90,00,000 |
Administration
(Capital) 9,23,00,000 - 9,23,00,000 05 Land Revenue and (Revenue) 13,60,46,56,000 - 13,60,46,56,000
(Capital) 13,68,00,000 - 13,68,00,000 District Administration
06 Excise and (Revenue) 1,02,35,90,000 - 1,02,35,90,000 Taxation
(Capital) 4,00,00,000 - 4,00,00,000
(Revenue) 16,14,37,53,000 - 16,14,37,53,000 07 Police and Allied Organisations
(Capital) 66,04,00,000 - 66,04,00,000 08 Education (Revenue) 74,51,77,37,000 - 74,51,77,37,000
(Capital) 87,38,01,000 - 87,38,01,000 09 Health and Family (Revenue) 24,94,15,67,000 - 24,94,15,67,000 Welfare
(Capital) 90,42,00,000 - 90,42,00,000
(Revenue) 34,32,63,74,000 - 34,32,63,74,000
(Capital) 12,94,54,00,000 - 12,94,54,00,000 10 Public Works- Roads, Bridges and Buildings
11 Agriculture (Revenue) 4,10,09,45,000 - 4,10,09,45,000
(Capital) 65,17,95,000 - 65,17,95,000 12 Horticulture
(Revenue) 3,76,26,06,000 - 3,76,26,06,000
(Capital) 7,43,12,000 - 7,43,12,000
(Revenue) 26,81,86,41,000 - 26,81,86,41,000
(Capital) 5,37,17,00,000 - 5,37,17,00,000 13 Irrigation, Water Supply and Sanitation
14 Animal
(Revenue) 4,18,51,68,000 - 4,18,51,68,000
(Capital) 13,28,09,000 - 13,28,09,000 Husbandry, Dairy Development and Fisheries
(Revenue) 79,97,38,000 - 79,97,38,000
(Capital) 4,93,74,00,000 - 4,93,74,00,000 15 Planning and Backward Area Development Programme 16 Forest and Wild (Revenue) 7,60,69,80,000 - 7,60,69,80,000 Life
(Capital) 10,22,00,000 - 10,22,00,000 17 Election (Revenue) 83,52,70,000 - 83,52,70,000
(Capital) 75,00,000 - 75,00,000 18 Industries,
(Revenue) 1,40,25,08,000 - 1,40,25,08,000
(Capital) 32,75,00,000 - 32,75,00,000 Minerals, Supplies and Information Technology 19 Social Justice and
Empowerment
20 Rural
(Revenue) 13,49,29,02,000 - 13,49,29,02,000 (Capital) 5,28,00,000 - 5,28,00,000 (Revenue) 12,52,90,28,000 - 12,52,90,28,000 Development
(Capital) 14,85,00,000 - 14,85,00,0009356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | Co-operation (Revenue) (Capital) Food and Civil (Revenue) Supplies (Capital) Power (Revenue) Development (Capital) Printing and (Revenue) Stationery (Capital) Road and Water (Revenue) Transport (Capital) Tourism and (Revenue) Civil Aviation (Capital) Labour, (Revenue) Employment and (Capital) Training Urban (Revenue) Development, Town and Country (Capital) Planning and Housing Finance (Revenue) (Capital) Miscellaneous (Revenue) General (Capital) Services Tribal Area (Revenue) Development (Capital) Programme Scheduled Caste (Revenue) Development Programme (Capital) | 36,74,49,000 1,99,000 1,92,37,17,000 9,00,000 3,38,14,81,000 1,09,73,00,000 26,28,54,000 30,00,000 2,45,74,59,000 93,44,00,000 27,97,47,000 5,81,26,00,000 3,25,56,41,000 63,51,00,000 5,95,60,33,000 1,81,85,00,000 79,12,58,69,000 7,27,51,000 1,18,59,77,000 38,76,00,000 17,20,18,10,000 5,39,62,50,000 22,19,56,70,000 14,18,15,00,000 | - - - - - - - - - - - - - - - - 51,04,64,01,000 53,42,01,56,000 - - - - - - | 36,74,49,000 1,99,000 1,92,37,17,000 9,00,000 3,38,14,81,000 1,09,73,00,000 26,28,54,000 30,00,000 2,45,74,59,000 93,44,00,000 27,97,47,000 5,81,26,00,000 3,25,56,41,000 63,51,00,000 5,95,60,33,000 1,81,85,00,000 1,30,17,22,70,000 53,49,29,07,000 1,18,59,77,000 38,76,00,000 17,20,18,10,000 5,39,62,50,000 22,19,56,70,000 14,18,15,00,000 | |
| Total | (Revenue) | 3,82,67,33,52,000 | 51,87,77,08,000 | 4,34,55,10,60,000 | |
| (Capital) | 57,94,90,17,000 | 53,42,01,56,000 | 1,11,36,91,73,000 | ||
| Grand Total | 4,40,62,23,69,000 1,05,29,78,64,000 | 5,45,92,02,33,000 |
ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 11-04-2022 ब मुकद्दमा श्री सलिन्द्र कुमार पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव व डा0 धारटटोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
व
ज्योती पुत्री श्री सीता राम, निवासी गांव व डा0 सलापड़, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
. . प्रार्थीगण।9357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री सलिन्द्र कुमार पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव व डा0 धारटटोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उसने व्यक्त किया है कि ज्योती पुत्री श्री सीता राम, निवासी गांव व डा0 सलापड़, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) के साथ दिनांक 12-03-2021 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टी समयबद्ध ग्राम पंचायत द्रोबड़, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) के रिकार्ड में दर्ज नहीं है अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टी हेतु ग्राम पंचायत द्रोबड, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।
अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की प्रविष्टी दिनांक 12-03-2021 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो वह दिनांक 11-04-2022 को सुबह 11.30 बजे असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्री सलिन्द्र कुमार पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव व डा0 धारटटोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व ज्योती पुत्री श्री सीता राम, निवासी गांव व डा0 सलापड़, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टी करने हेतु ग्राम पंचायत द्रोबड, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 11-04-2022 ब मुकद्दमा श्री पंकज कुमार पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव निहारखन, डा0 ब्रहमपुखर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
व
रेखा देवी पुत्री श्री प्रेम लाल, निवासी गांव चमुखा, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।9358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 नोटिस बनाम आम जनता। उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी पंकज कुमार पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव निहारखन, डा0 ब्रहमपुखर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उसने व्यक्त किया है कि रेखा देवी पुत्री श्री प्रेम लाल, निवासी गांव चमुखा, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) के साथ दिनांक 01-12-2020 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टी समयबद्ध ग्राम पंचायत निहारखन बासला, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) के रिकार्ड में दर्ज नहीं है अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टी हेतु ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।
अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की प्रविष्टी दिनांक 01-12-2020 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो वह दिनांक 11-04-2022 को सुबह 11.30 बजे असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्री पंकज कुमार पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव निहारखन, डा0 ब्रहमपुखर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व रेखा देवी पुत्री श्री प्रेम लाल, निवासी गांव चमुखा, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टी करने हेतु ग्राम पंचायत निहारखन बासला, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 11-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 11-04-2022
. . प्रार्थी। ब मुकद्दमा श्रीमती बनीता पत्नी श्री प्रशांत, निवासी मकान नं0 27, डियारा सैक्टर बिलासपुर, वार्ड नं0 09, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा। नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थिया श्रीमती बनीता पत्नी श्री प्रशांत, निवासी मकान नं0 27, डियारा सैक्टर बिलासपुर, वार्ड नं0 09, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके भतीजे की जन्म तिथि संबन्धित नगर परिषद् में दर्ज नहीं है उसकी जन्म तिथि 11-03-1988 हैै। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।
अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया के भतीजे श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री केवल कृष्ण शर्मा, निवासी मकान नं0 27, डियारा सैक्टर बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि नगर परिषद् बिलासपुर में दर्ज करने के बारा कोई एतराज हो तो9359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 वह दिनांक 11-04-2022 को सुबह 11.30 बजे असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री केवल कृष्ण शर्मा, निवासी मकान नं0 27, डियारा सैक्टर बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि सम्बन्धित नगर परिषद् बिलासपुर के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 11-04-2022 ब मुकद्दमा श्री राज कुमार पुत्र श्री मुन्शी राम, निवासी गांव कसोल, डा0 बहोट कसोल, तहसील सदर, . . प्रार्थी। जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा। नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र श्री मुन्शी राम, निवासी गांव कसोल, डा0 बहोट कसोल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि संबन्धित ग्राम पंचायत हरनोड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं है उसकी जन्म तिथि 04-04-1973 हैै। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।
अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र श्री मुन्शी राम, निवासी गांव कसोल, डा0 बहोट कसोल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत हरनोड़ा में दर्ज करने के बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11-04-2022 को सुबह 11.30 बजे असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्री राज कुमार पुत्र श्री मुन्शी राम, निवासी गांव कसोल, डा0 बहोट कसोल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत हरनोड़़ के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।9360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 ब अदालत श्री राज कुमार, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री विजय कुमार पुत्री श्री कमल, निवासी गांव गरा, डाकघर स्वाहण, ग्राम पंचायत री, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर।
बनाम
1. आम जनता 2. प्रधान, ग्राम पंचायत री, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर
विषय.--प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत री के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती रानी देवी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत री के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत री के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है जो कि इस प्रकार से हैः--
| क्र0 सं0 | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | रानी देवी | पुत्री श्री कमल एवं श्रीमती कौशलया देवी | 12-07-1988 |
अतः ग्राम पंचायत री, तहसील श्री नैना देवी जी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 04-04-2022 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत री को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।
आज तारीख 04-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
--------
In the Court of Sh. Shashi Pal Sharma, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur
(H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954
1. Mr. Shubham Katoch age 26 years s/o Sh. Rajinder Katoch, r/o Village Ghanal Khurd, P.O. Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Ms. Ruchika Sharma age 24 years d/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Lag, P.O. Lag .. Applicants. Manwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)9361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 Versus
General Public
Subject.— Notice of Marriage.
Mr. Shubham Katoch and Ms. Ruchika Sharma have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 25-10-2021 as per Hindu rites and customs at Sen Bhagat, Mandir, Mehre, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 08-04-2022. In case no objection is received by 08-04-2022, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 10-03-2022.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).
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In the Court of Sh. Rakesh Kumar Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh
1. Sh. Akshay Kumar aged 26 years s/o Sh. Brahm Dass, r/o Village Lag, P.O. Lag Manwin, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
2. Nitika Sharma aged 21 years d/o Sh. Jai Pal Sharma, r/o Village & P.O. Jakhera,Tehsil . . Applicants. Mehatpur, District Una (H.P.)
Versus
General Public
Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954
(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Sh. Akshay Kumar aged 26 years s/o Sh. Brahm Dass, r/o Village Lag, P.O. Lag Manwin, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) & Nitika Sharma aged 21 years d/o Sh. Jai Pal Sharma, r/o Village & P.O. Jakhera,Tehsil Mehatpur, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 24-02-2022 at Santoshi Mata Mandir, Ladraur as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
9362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 20-04-2022. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 24-02-2022 under my hand and seal of the court.
Sd/- Seal. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
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ब अदालत श्री बलवंत सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
तारीख दायर : 14-02-2022 आगामी तारीख पेशी : 12-04-2022 श्री राज कुमार पुत्र कंचन वासी टीका सुकड़िया बुहली, मौजा जसाई, उप-तहसील कांगू, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादीगण। सायल श्री राज कुमार पुत्र कंचन वासी टीका सुकड़िया बुहली, मौजा जसाई, उप-तहसील कांगू, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है एवं प्रार्थना की है कि उनका नाम राज कुमार पुत्र कंचन दास है किन्तु राजस्व रिकार्ड टीका जसाई खास, मौजा जसाई, उप-तहसील कांगू, जिला हमीरपुर में उनका नाम देश राज दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी अपना नाम दुरुस्त करवाकर देश राज उपनाम राजकुमार करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मैट्रिक प्रमाण-पत्र व पर्चा जमाबंदी साथ संलग्न की है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती को दर्ज करने कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-04-2022 को असालतन/वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता हैं। हाजिर न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 11-03-2022 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- (बलवंत सिंह राणा), कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), कांगू, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।9363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 ब अदालत श्री अनिल शर्मा, नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0....../2022 किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 12-04-2022 मधु वाला पुत्री श्री लाला राम, निवासी महाल मतेहड़, मौजा खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--ईश्तहार अखबारी मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मधु वाला पुत्री श्री लाला राम, निवासी महाल मतेहड़, मौजा खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी दादी की मृत्यु दिनांक 11-01-1994 को गांव मतेहड़, मौजा खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुई थी। मगर ग्राम पंचायत खैरा के अभिलेख में दर्ज न है। अतः इस ईश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस मृत्यु पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति या संस्था को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-04-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा जानकी देवी पत्नी देवी सिंह की मृत्यु तिथि 11-01-1994 के पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार व ग्राम पंचायत अधिकारी को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 08-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
------ ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख पेशी खाता नम्बर /2022 तकसीम 11-05-2022 147
श्री मिलाप चन्द पुत्र फित्थु पुत्र गौंसा, निवासी महाल कस्वा, मौजा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
श्री देश राज पुत्र आत्मा, निवासी महाल कस्वा, मौजा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
सम्मन बनाम.-1. कन्हैया देवी पत्नी श्री देश राज, 2. विकास पुत्र देश राज, 3. विशन दत्त पुत्र देश राज, 4. नरेश पुत्र आत्मा, 5. लेख राज पुत्र आत्मा, 6. सुदामा राम पुत्र फित्थु, 7. राज कुमार पुत्र जौहण्डू, 8. संजीव कुमार पुत्र जौहण्डू, 9. सन्जू देवी पुत्री जौहण्डू, 10. पम्पी देवी पुत्री जौहण्डू, 11. वुधा देवी पत्नी स्व0 श्री जौहण्डू, निवासीगण महाल कस्वा, मौजा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
. . प्रतिवादिगण। 9364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन अधीन धारा 123 हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता नं0 147, खतौनी नम्बर 198, खसरा नं0 1220/783, रकबा तादादी 00-21-48 है0 अनुसार जमाबन्दी 2014-2015, महाल कस्वा, मौजा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किये गए व मुश्त्री मुन्यादी भी उनकी हाजरी हेतु जारी की गई परन्तु अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की साधारण तरीका से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इश्तहार अखबारी के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 11-05-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आएं अन्यथा गैरहाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 08-03-2022 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
-------- ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0....../2022 किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 26-04-2022 तारो देवी पत्नी श्री जोगल राम, निवासी गांव आईमा, डा0 व तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-- मृत्यु पंजीकरण बारे।
प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत तारो देवी पत्नी श्री जोगल राम, निवासी गांव आईमा, डा0 व तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री की मृत्यु दिनांक 15-07-1990 को गांव गढ़ जमूला, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुई थी। मगर ग्राम पंचायत गढ़ वसदी के अभिलेख में दर्ज न है। अतः अब प्रार्थिया अपनी पुत्री का मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत गढ़ वसदी के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस ईश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस मृत्यु पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति या संस्था को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा मंलका देवी पत्नी उधमी भाटिया की मृत्यु तिथि 15-07-1990 के पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार व ग्राम पंचायत अधिकारी को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।9365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 12/ई0 एम0/2022 तारीख पेशी : 10-05-2022 श्री जगदीश राज पुत्र श्री वेली राम पुत्र श्री जमीतू, निवासी झगराड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये शजरा नस्ब में नाम दुरुस्ती हेतु वाकया महाल व मौजा झगराड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थी श्री जगदीश राज पुत्र श्री वेली राम पुत्र श्री जमीतू, निवासी झगराड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि वह उक्त महाल व मौजा झगराड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में भूमि का वाहिद मालिक है और मौका पर काश्त करता है लेकिन उक्त मोहाल व मौजा झगराड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के शजरा नस्ब कागजात माल में उसका नाम जगदीश चन्द पुत्र श्री वेली राम पुत्र श्री जमीतू, निवासी झगराड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में गलत दर्ज कर दिया गया है जो कि शजरा नस्ब गलत दर्ज किया हुआ है। जबकि उसका वास्तविक नाम श्री जगदीश राज पुत्र श्री वेली राम पुत्र श्री जमीतू, निवासी झगराड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) है। जिसकी दुरुस्ती करके शजरा नस्ब में प्रार्थी का सही नाम श्री जगदीश राज पुत्र श्री वेली राम पुत्र श्री जमीतू, निवासी झगराड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण/आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें में खाना मलकियत में नाम की दुरुस्ती करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 10-05-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 06/MT/2022 तारीख पेशी : 10-05-2022 हरबंस सिंह पुत्र जसवंत सिंह, वासी डाह, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकरण हेतु।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी हरबंस सिंह पुत्र जसवंत सिंह, वासी डाह, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती निर्मला देवी 9366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 पत्नी हरबंस सिंह पुत्र जसवंत सिंह, वासी डाह, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की मृत्यु दिनांक 06-06-1993 को गांव डाह, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हो गई थी, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी अपनी पत्नी कि मृत्यु ग्राम पंचायत डाह के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका और अब प्रार्थी अपनी पत्नी की मृत्यु को ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें में नाम दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 10-05-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 21-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 14/NT/22 तारीख पेशी : 10-05-2022 श्री विशाल . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
प्रार्थी श्री विशाल पुत्र श्री सुरेश कुमार, निवासी चुहरपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका विवाह पंचायत रिकार्ड में दर्ज न हुआ है जिसे में ग्राम पंचायत कुड़सा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूं।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विवाह दर्ज करवाने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 10-05-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत कुड़सा के पंचायत रिकार्ड में विवाह दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है