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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 11, 16 April 2022

Published 16 April 2022

Gazette no.
11
Gazetteid
11/GAZETTE/2022-16/04/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-04-16.11_gazette_2022-16_04_2022
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 16 अप्रैल, 2022/26 चैत्र, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th April, 2022

No. HHC/GAZ/14-306/09.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 10 days earned leave w.e.f. 17-02-2022 to 26-02-2022 with permission to prefix 11—राजपत्र/2022-16-04-2022 (319)320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अप्रैल, 2022/26 चैत्र, 1944 Gazetted holiday fell on 16-02-2022 & suffix Sunday fell on 27-02-2022 in favour of Ms. Neha Dahiya, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Dehra, H.P.

Certified that Ms. Neha Dahiya had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Neha Dahiya would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Dehra, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

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ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 22 मार्च, 2022

संख्याः आर.डी.(जी)1-7/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जिला कुल्लू के वर्तमान विकास खण्ड, कुल्लू/नग्गर को विभाजित/पुनर्गठित करके नये विकास खण्ड, भूंतर में खोलने की स्वीकृृति जनहित में निम्न प्रकार से सहर्ष प्रदान करते हैंः-

जिला का नाम वर्तमान विकास खण्ड का नाम जिससे विभाजित किया गया है। कोष्ठ 2 में दर्शाए गए विकास खण्ड मे ंं शामिल पंचायतों के नाम पुनर्गठन उपरान्त नवगठित विकास खण्ड का नाम तथा मुख्यालय नवगठित विकास खण्ड में सम्मिलित पंचायतों के नाम
1 2 3 4 5
कुल्लू कुल्लू 1. शिलिराजगिरी 2. खडीहार 3. बाराहार 4. बल्ह 5. बल्ह-II 6. पीज 7. शिलानाल 8. बुआई 9. भूमतीर 10. भल्याणी 11. ब्राहमण 12. चौपांडसा 13. माशना 14. मानगढ 15. डुंखरीगाहर 16. फलाण 17. मझाट 18. डुघीलग 19. जरडभूटटीकलोनी भूंतर 20. मौहल 21. भूलंग 22. जिन्दौड 23. बाशिंग़ 24. कोठीसारी 25. नल्हाच 26. बन्दरोल 27. बस्तोरी 28. बनोगी 1. नरैश 2. दियार 3. मंझली 4. पारली 5. जयेष्ठा 6. गडसा 7. भलाण- I 8. भलाण- II 9. सचाणी 10. हुरला 11. रोट 12. दलाशनी 13. तलाडा 14. देवगढ गोही 15. रैला 16. रैला- II 17. बजौरा 18. कलैहली 19. न्यूल
कुल्लू नग्गर 20. लरांकेलो 21. मनाली 22. मण्डलगढ 23. नगर 24. नसोगी 25. नथाण 26. पलचान 27. पनगां 28. पिछलीहार 29. प्रीणी 30. रायसन 31. राउगी 32. रियाडा 33. रूमसू 34. स्लिंगचा 35. सरसैई 36. शलिन 37. शनाग 38. शिरड 39. सोयल 40. सोयल-II 41. वशिष्ट 42. चनसारी 43. बन्दल 44. चताणी 45. चौकीडोभी 46. ग्राहण 47. पूईद 48. सेउगी 49. तलोगी 50. नियुली 1. अरछण्डी 2. बैंची 3. बडाग्रां 4. बरान 5. बुरूला 6. चचोगा 7. देवगढ 8. दुआडा 9. गाहर 10. गोजरा 11. हलाण-I 12. हलाण-II 13. हुरंग 14. जगतसुख 15. जाणा 16. काईस 17. कराडसू 18. करजां 19. कटरार्इं
कुल पंचायतें 49
322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अप्रैल, 2022/26 चैत्र, 1944

जब तक पंचायत समिति की 5 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती तब तक नव सृजित विकास खण्ड भूंतर की 49 ग्राम पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य पंचायत समिति कुल्लू और नग्गर के अन्तर्गत ही रहेंगे। नव सृजित विकासखण्ड भूंतर के लिए निम्न पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की जाती हैः--

क्रमांक पद का नाम वेतनमान पदों की संख्या
1. खण्ड विकास अधिकारी 10300-34800+5000 1
2. अधीक्षक ग्रेड-II 10300-34800+4800 1
3. समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी 10300-34800+4200 1
4. वरिष्ठ सहायक (प्रगति) 10300-34800+4400 1
5. वरिष्ठ सहायक(लेखा) 10300-34800+4400 1
6. एल.एस.ई.ओ. 10300-34800+4200 1
7. प्ांचायत निरीक्षक (पंचायत) 10300-34800+3600 1
8. उप-निरीक्षक (पंचायत) 10300-34800+3200 1
9. कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई0टी0) 5901-20200+1950 2
10. क प्यूटर ऑपरेटर (मनरेगा) ं On Contract basis
11. चालक (दैनिक वेतन भोगी आधार पर) On daily wages
12. सेवादार (करूणामूलक आधार पर) 4900-10680+1300
13. चौकीदार (करूणामूलक आधार पर) 4900-10680+1300
कुल . .

क्रमांक संख्या 1 से 9 व 11 से 13 पर अंकित सृजित पदाें का वेतन मुख्य शीर्ष 2515-00-102-01-सून (CD) of RD Non-Plan तथा क्रमांक 10 की नियुक्ति अनुबन्ध आधार पर मनरेगा कार्यक्रम के प्रशासनिक मद में से ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एस0एम0आई0- 9/99-2007-आर0डी0डी0 दिनांक 14-09-2007 द्वारा जारी नीति व दिशा-निर्देशों तथा अधिसूचना संख्या आर0डी0डी0-111-बी(15)4/2013-Vol-V-5594-5769 दिनांक 9-10-2017 के अनुसार वहन किया जाएगा।

आदेशानुसार,

निशा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामीण विकास)।

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ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 मार्च, 2022

संख्याः आर0 डी0-सी0 (2)-2/2019.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 एम0 एच0-01/ 2018-19-एम0 एम0 ए0 वाए0-आर0डी0डी0 दिनांक 14 अगस्त, 2018 व समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 2019 के क्रम में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश 'मुख्यमंत्री आवास योजना' में अांशिक संशोधन कर इस योजना के दिशा-निर्देशों के बिन्दुओं 1, 3, 5(ii), 6, 8 धनराशि वितरण, 9, 10 व 11(vii) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः--

क्र0 सं0 योजना की विशेषताएं/ विवरण योजना के दिशा-निर्देश/प्रावधान
1. भूमिका वर्ष 2021-22 से योजना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त आवासों के पुनर्निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना से धनराशि जारी नही की जाएगी। प ्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त आवासों के पुर्ननिर्माण हेतु अनुदान सहायता धनराशि सम्बन्धित जिला उपायुक्त द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत धनराशि अदा की जाएगी।
3. उद्देश्य योजना के अन्तर्गत केवल प्रदेश के निर्धन परिवारों को गृह निर्माण हेतु अनुदान प्रदान करना है।
5. योजना के मुख्य प्रावधान (ii) वर्ष 2021-22 से यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ं के लिए श्रेणियों के बी0पी0एल0 परिवारों के लाभार्थियो होगी।
6. लाभार्थी की पहचान धनराशि वितरणः-  योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का वितरण सम्बन्धित लाभार्थी को केवल आर0टी0 जी0 एस0/एन0 ई0 एफ0 टी0 से किया जाएगा। लाभार्थी को स्वीकृत धनराशि मु0 1,50,000/- रु0 प्रति इकाई, तीन किश्तों में निम्न दर से वितरित की जाएगी। • प्रथम किश्त मु0 65000/- रु0 निर्माण कार्य के आरम्भ होने पर दी जाएगी। • द्वितीय किश्त मु0 45000/- रु0 निर्माण कार्य के लैंटर स्तर तक चिनाई होने पर दी जाएगी। • तृतीय किश्त मु0 40000/- रु0 निर्माण कार्य के पूर्ण होने पर दी जाएगी : योजना के अन्तर्गत धनराशि का वितरण ग्रामीण विकास विभाग के निदेशालय द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को स्थानांतरित की जाएगी तथा जिला ट्रेजरी से यह धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे तौर पर लाभार्थी के खाते में जाएगी।
8. आपदा ग्रस्त परिवारों के लिए प्रावधान योजना के अन्तर्गत कुल आबंटित धनराशि का 5 व 10 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय पत्र संख्या आर0 डी0-सी0 (2)-2/2019 दिनांक 18-02-2021 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। T he affected house cases can be sent to concerned Deputy Commissioner by the Department and as per provision of Relief Manual. The funds are to be released by the concerned Deputy Commissioner after examining the case and if found eligible, claims will be settled accordingly.
9. समय अवधि बारे प्रावधान योजना के अन्तर्गत कुल आबंटित धनराशि का 5 व 10 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय पत्र स ंख्या आर0 डी0-सी0 (2)-2/2019 दिनांक 18-02-2021 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। T he affected house cases can be sent to concerned Deputy Commissioner by the Department and as per provision of Relief Manual. The funds are to be released by the concerned Deputy Commissioner after examining the case and if found eligible, claims will be settled accordingly.
10. विशेष प्रावधान मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष सामान्य योजना (General Plan) में आबंटित धनराशि का 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत जरूरतमन्द परिवारों (अतिनिर्धन ऐसे परिवारो जो ं विषम परिस्थितियों में जीवनयापन को बाध्य हो, व नये मकान स्वीकृति हेतु विचारे जाने व अनुदान दिये जाने योग्य हों, परन्तु
11. अन्य प्रावधान
324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अप्रैल, 2022/26 चैत्र, 1944

आदेशानुसार,

निशा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामीण विकास)।

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ब अदालत श्रीमती नीरज बाला नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

विभाजन केस नं0 03/2022/NT

तारीख पेशी : 26-04-2022 श्री देश राज पुत्र श्री निक्कू राम, निवासी महाल देवगांव, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. .प्रार्थी।

बनाम

श्री कपिल देव आदि

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954, की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता/खतौनी नं0 48/98, अराजी खसरा नं0 278, 325, 328, 246, कित्ता 04, रकबा तादादी, 0-40-14 है0, वाक्या महाल हरदीपपुर, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2015-16।

नोटिस बनाम

श्री देश राज पुत्र श्री निक्कू राम, निवासी महाल देवगांव, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने भूमि खाता/खतौनी नं0 48/98, अराजी खसरा नं0 278, 325, 328, 346, कित्ता 04, रकबा तादादी 00-40-14 है0, वाक्या महाल हरदीपपुर, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा 326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अप्रैल, 2022/26 चैत्र, 1944 (हि0 प्र0) की हुक्मन तकसीम इस कार्यालय में गुजारी है, जोकि इस अदालत में विचाराधीन है। इस तकसीम में प्रतिवादी नम्बर 1. श्री कपील देव पुत्र श्रीमति माया देवी पत्नी स्व0 श्री महिन्दर सिंह, 2. श्रीमती अन्जू देवी पुत्री माया देवी पत्नी स्व0 श्री महिन्दर सिंह, 3. श्रीमती मन्जू देवी पुत्री श्रीमती माया देवी पत्नी स्व0 श्री महिन्दर सिंह, 4. श्रीमती माया देवी पत्नी स्व0 श्री मोहिन्दर सिंह, 5. श्री प्यारे लाल पुत्र श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री निक्कू राम, 6. श्री लाल चन्द पुत्र श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री निक्कू राम, 7. छोटू राम पुत्र श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री निकू निवासीगण महाल देवगांव, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा की वादी देशराज द्वारा सही पता उपलब्ध करवाने में असमर्थता के चलते असालतन समन की तामील कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः इस न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगणों की समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 26-04-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। गैर हाजिरी की सूरत में यह समझा जायेगा कि इस भूमि की तकसीम बारे आप सभी का कोई उजर-एतराज न है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 22-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उपतहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्रीमती नीरज बाला नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 26-04-2022 विभाजन केस नं0 02/2022/NT

श्री देश राज पुत्र श्री निक्कू राम, निवासी महाल देवगांव, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. .प्रार्थी।

बनाम

. . प्रतिवादी। श्री कपिल देव आदि

उनवान मुकद्दमा.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954, की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता/खतौनी नं0 68/91, अराजी खसरा नं0 506, 533, 574, 575, 576, 579, 593, 598, 614, 621, 633, 650, 659, 672, 681, कित्ता 15, तादादी 01-33-66 है0, वाक्या महाल देवगांव, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2015-16। नोटिस बनाम

श्री देश राज पुत्र श्री निक्कू राम, निवासी महाल देवगांव, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने भूमि खाता/खतौनी नं0 68/91, अराजी खसरा नं0 506, 533, 574, 575, 576, 579, 593, 598, 614, 621, 633, 650, 659, 672, 681, कित्ता 15, तादादी 01-33-66 है0, वाक्या महाल देवगांव, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की हुक्मन तकसीम इस कार्यालय में गुजारी है, जोकि इस अदालत में विचाराधीन है। इस तकसीम में प्रतिवादी नम्बर 1. श्री कपील देव पुत्र श्रीमति माया देवी पत्नी स्व0 श्री महिन्दर सिंह, 2. श्रीमती अन्जू देवी पुत्री माया देवी पत्नी स्व0 श्री महिन्दर सिंह, 3. श्रीमती मन्जू देवी पुत्री श्रीमती माया देवी पत्नी स्व0 श्री महिन्दर सिंह, 4. श्रीमती माया देवी पत्नी स्व0 श्री मोहिन्दर सिंह, 5.

327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अप्रैल, 2022/26 चैत्र, 1944

श्री प्यारे लाल पुत्र श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री निक्कू राम, 6. श्री लाल चन्द पुत्र श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री निक्कू राम, 7. छोटू राम पुत्र श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री निकू निवासीगण महाल देवगांव, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा की वादी देशराज द्वारा सही पता उपलब्ध करवाने में असमर्थता के चलते असालतन समन की तामील कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः इस न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगणों की समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 26-04-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। गैर हाजिरी की सूरत में यह समझा जायेगा कि इस भूमि की तकसीम बारे आप सभी का कोई उजर-एतराज न है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 22-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उपतहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 9/NT/2022

तारीख पेशी : 26-04-2022 श्री मंगत राम पुत्र श्री भाग सिंह, निवासी महाल खुण्डियां, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-- नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री मंगत राम पुत्र श्री भाग सिंह, निवासी महाल खुण्डियां, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल खुण्डियां मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से मटू राम पुत्र भाग सिंह दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य सभी कागजातोें में मंगत राम पुत्र भाग सिंह दर्ज है जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख मेें उसका नाम मटू राम उपनाम मंगत राम पुत्र भाग सिंह दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2022 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व महाल खुण्डियां मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के मटू राम उपनाम मंगत राम पुत्र भाग सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अप्रैल, 2022/26 चैत्र, 1944 आज दिनांक 25-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 8/NT/2022

तारीख पेशी : 26-04-2022 श्री अनन्त राम पुत्र श्री गणू राम, निवासी महाल कुवाली, डा0 सूदरलाहड़, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-- नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री अनन्त राम पुत्र श्री गणू राम, निवासी महाल कुवाली, डा0 सूदरलाहड़, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त बड़ोगलाहड़ के राजस्व महाल कुवाली, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में मेरे पिता का नाम गलती से गणू राम की जगह सैंफा दर्ज हो गया है जबकि मेरे स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड में ग्राम पंचायत बड़ोगलाहड़, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य सभी कागजातोें में मेरे पिता का नाम गणू राम दर्ज है जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख मेें उसका नाम सैंफा उपनाम गणू राम दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2022 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व महाल कुवाली, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में सैंफा उपनाम गणू राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 25-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 2/NT/2022

तारीख पेशी : 26-04-2022 श्री निक्का राम पुत्र सुर्जन राम, निवासी गांव भरमदयारा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अप्रैल, 2022/26 चैत्र, 1944 बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। अनुवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण हेतु।

प्रार्थी श्री निक्का राम पुत्र सुर्जन राम, निवासी गांव भरमदयारा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता श्रीमती वटोली देवी पत्नी सुर्जन राम की मृत्यु दिनांक 18-01-2005 को हुई है, पंजीकरण जानकारी न होने की वजह ग्राम पंचायत थिल के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। अतः उसकी माता की मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत थिल के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2022 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी की माता श्रीमती वटोली देवी पत्नी सुर्जन राम, की मृत्युतिथि दिनांक 18-01-2005 का पंजीकरण जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत थिल के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री प्रदीप चंद सुपुत्र श्री साधू, महाल घरनोट, हदबस्त नं0 781, मौजा तरेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय : इश्तहार/मुस्त्री मुनादी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे ।

श्री प्रदीप चंद सुपुत्र श्री शहदू, महाल घरनोट, हदवस्त नं0 781, मौजा तरेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत व अन्य दस्तावेजों में प्रदीप चंद सुपुत्र साधू दर्ज है जोकि उसका सही नाम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से प्रदीप चंद के ंंस्थान पर दीप चंद ही दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में प्रदीप चंद सुपुत्र साधू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-04-2022 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके 330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अप्रैल, 2022/26 चैत्र, 1944 पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 09-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती निको देवी सुपुत्री विशनदास पत्नी राज कुमार, निवासी गांव व डा0 रजोट अप्पर, डा0 रक्कड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय : इश्तहार/मुस्त्री मुनादी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे ।

श्रीमती निको देवी सुपुत्री विशनदास पत्नी राज कुमार, निवासी गांव व डा0 रजोट अ्र्रप्पर, डा0 रक्कड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत व अन्य दस्तावेजों में निको देवी सुपुत्री विशनदास दर्ज है जोकि उसका सही नाम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से निको देवी के ंंस्थान पर रेशा देवी सुपुत्री विशनदास ही दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में निको देवी सुपुत्री विशनदास दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्यिों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-04-2022 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Sh. Panju Ram, ward 682/2, s/o Khaldi Ram, r/o V.P.O. Dharer, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.).

331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अप्रैल, 2022/26 चैत्र, 1944

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Panju Ram s/o Khaldi Ram, निवासी गांव Dharer, डा0 Dharer, तहसील Baijnath, जिला Kangra (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Swarna Devi का जन्म दिनांक 01-01-1968 को महाल Utrala में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-05-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Sh. Piar Chand s/o Sh. Shajada Ram, r/o V.P.O. Bheth Jhikli, Tehsil Baijnath, District kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Piar Chand, निवासी गांव Bheth Jhikli, डा0 Bheth Jhikli, जिला Kangra (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी Dillan Devi की मृत्यु दिनांक 10-10-2000 को महाल Bheth Jhikli में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-05-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अप्रैल, 2022/26 चैत्र, 1944 आज दिनांक 16-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 60-एन0 टी0/2021

तारीख पेशी : 09-03-2022 1. सुदेश भलौरिया, 2. विकास भलौरिया सुपुत्र रूप सिंह, निवासी योल झरेड, तहसील शाहपुर, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

1. श्री कृष्ण चंद सुपुत्र प्रेम चन्द, 2. रमेश चंद सुपुत्र प्रेम चंद, 3. आशीष सुपुत्र मेहर सिंह, 4. अमित सुपुत्र मेहर सिंह, 5. स्वीटी सुपुत्री मेहर सिंह, 6. सुरेखा पत्नी मेहर सिंह, 7. चिमन चंद सुपुत्र समोटू, 8. कुशल चंद सुपुत्र समोटू, 9. कोशल्या देवी सुपुत्री समोटू, निवासीयान महाल चलुही, तहसील बैजनाथ, 10. विनेश भलौरिया सुपुत्र श्री रूप सिंह, निवासी योल झरेड, तहसील शाहपुर। . . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम :

विषय.--हि0प्र0 भू राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 15, खतौनी नं0 20, खसरा नम्बरान 173, 174, खसरा कित्ता 2, रकबा तादादी 00-03-38 है0, वाक्या महाल चलुही, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2018-2019।

इश्तहार अखबारी/मुस्त्री मुनादी।

1. सुदेश भलौरिया, 2. विकास भलौरिया सुपुत्र रूप सिंह, निवासी योल झरेड, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में खाता नं0 15 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण 3. आशीष सुपुत्र मेहर सिंह, 4. अमित सुपुत्र मेहर सिंह, 5. स्वीटी सुपुत्री मेहर सिंह, 6. सुरेखा पत्नी मेहर सिंह, 9. कोशल्या देवी सुपुत्री समोटू, निवासीयान महाल चलुही, तहसील बैजनाथ, 10. विनेश भलौरिया सुपुत्र श्री रूप सिंह, निवासी योल झरेड, तहसील शाहपुर की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण 3, 4, 5, 6, 9, 10 निवासीयान महाल चलुही/योल धरेड, मौजा बैजनाथ/नगरोटा, तहसील बैजनाथ को इस इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-04-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-03-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अप्रैल, 2022/26 चैत्र, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 58-एन0 टी0/2021

तारीख पेशी : 09-03-2022 1. सुदेश भलौरिया, 2. विकास भलौरिया सुपुत्र रूप सिंह, निवासी योल झरेड, तहसील शाहपुर, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

1. श्री कृष्ण चंद सुपुत्र प्रेम चन्द, 2. रमेश चंद सुपुत्र प्रेम चंद, 3. आशीष सुपुत्र मेहर सिंह, 4. अमित सुपुत्र मेहर सिंह, 5. स्वीटी सुपुत्री मेहर सिंह, 6. सुरेखा पत्नी मेहर सिंह, 7. चिमन चंद सुपुत्र समोटू, 8. कुशल चंद सुपुत्र समोटू, 9. कोशल्या देवी सुपुत्री समोटू, निवासीयान महाल चलुही, तहसील बैजनाथ, 10. विनेश भलौरिया सुपुत्र श्री रूप सिंह, निवासी योल झरेड, तहसील शाहपुर। . . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम :

विषय.--हि0प्र0 भू राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 15, खतौनी नं0 20, खसरा नम्बरान 173, 174, खसरा कित्ता 2, रकबा तादादी 00-03-38 है0, वाक्या महाल चलुही, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2018-2019।

इश्तहार अखबारी/मुस्त्री मुनादी।

1. सुदेश भलौरिया, 2. विकास भलौरिया सुपुत्र रूप सिंह, निवासी योल झरेड, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में खाता नं0 15 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण 3. आशीष सुपुत्र मेहर सिंह, 4. अमित सुपुत्र मेहर सिंह, 5. स्वीटी सुपुत्री मेहर सिंह, 6. सुरेखा पत्नी मेहर सिंह, 9. कोशल्या देवी सुपुत्री समोटू, निवासीयान महाल चलुही, तहसील बैजनाथ, 10. विनेश भलौरिया सुपुत्र श्री रूप सिंह, निवासी योल झरेड, तहसील शाहपुर की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण मृतक के वारसान की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण 3, 4, 5, 6, 9, 10 निवासीयान महाल चलुही/योल धरेड, मौजा बैजनाथ/नगरोटा, तहसील बैजनाथ को इस इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-04-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-03-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिस्ल नं0 59-एन0 टी0/2021

तारीख पेशी : 09-03-2022 1. सुदेश भलौरिया, 2. विकास भलौरिया सुपुत्र रूप सिंह, निवासी योल झरेड, तहसील शाहपुर, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अप्रैल, 2022/26 चैत्र, 1944 बनाम

1. श्री कृष्ण चंद सुपुत्र प्रेम चन्द, 2. रमेश चंद सुपुत्र प्रेम चंद, 3. आशीष सुपुत्र मेहर सिंह, 4. अमित सुपुत्र मेहर सिंह, 5. स्वीटी सुपुत्री मेहर सिंह, 6. सुरेखा पत्नी मेहर सिंह, 7. पुरन सिंह सुपुत्र भिखम, निवासीयान महाल चलुही, तहसील बैजनाथ, 8. विनेश भलौरिया सुपुत्र श्री रूप सिंह, निवासी योल झरेड, . . प्रतिवादीगण। तहसील शाहपुर।

नोटिस बनाम :

विषय.--हि0प्र0 भू राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 13, खतौनी नं0 18, खसरा नम्बरान 167, रकबा तादादी 00-61-22 है0, वाक्या महाल चलुही, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2018-2019।

इश्तहार अखबारी/मुस्त्री मुनादी।

1. सुदेश भलौरिया, 2. विकास भलौरिया सुपुत्र रूप सिंह, निवासी योल झरेड, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में खाता नं0 13 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण 3. आशीष सुपुत्र मेहर सिंह, 4. अमित सुपुत्र मेहर सिंह, 5. स्वीटी सुपुत्री मेहर सिंह, 6. सुरेखा पत्नी मेहर सिंह, निवासीयान महाल चलुही, तहसील बैजनाथ, 8. विनेश भलौेरिया सुपुत्र श्री रूप सिंह, निवासी योल झरेड, तहसील शाहपुर की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण 3, 4, 5, 6, 8 निवासीयान महाल चलुही, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ को इस इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-04-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-03-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Hem Chand s/o Sh. Puran Chand, Village Dwardu, P.O. Drang, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Chanda Punit Shahu d/o Sh. Punit Shahu, r/o Near Indian Oil Nagar, G.M. Link Road Navrang, Co. op. Housing Society, Room No. 210, B. No. 5/B, Govandi Mumbai, . . Applicants. Maharashtra-400043335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अप्रैल, 2022/26 चैत्र, 1944 Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Hem Chand s/o Sh. Puran Chand, Village Dwardu, P.O. Drang, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Chanda Punit Shahu d/o Sh. Punit Shahu, r/o Near Indian Oil Nagar, G.M. Link Road Navrang, Co. op. Housing Society, Room No. 210, B. No. 5/B, Govandi Mumbai, Maharashtra-400043 at present wife Sh. Hem Chand s/o Sh. Puran Chand, Village Dwardu, P.O. Drang, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-09-2021 according to Hindu rites and customs at Dev Bala Tikka Mandir, Committee Baniur, P.O. Nandi, Tehsil Chachiot Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-04-2022 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 29th day of March, 2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Saurabh s/o Sh. Rup Lal, Village Larwahan, P.O. Sadyana, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Komal Rana d/o Sh. Rajinder Singh, Village Hawanu, P.O. Troh, Tehsil Balh . . Applicants.

District Mandi (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अप्रैल, 2022/26 चैत्र, 1944

Sh. Saurabh s/o Sh. Rup Lal, Village Larwahan, P.O. Sadyana, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Komal Rana d/o Sh. Rajinder Singh, Village Hawanu, P.O. Troh, Tehsil Balh District Mandi (H.P.) [at present wife Sh. Saurabh s/o Sh. Rup Lal, Village Larwahan, P.O. Sadyana, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)] have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-02-2021 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-04-2022 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 29th day of March, 2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

[

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 April 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-04-16.11_gazette_2022-16_04_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-04-16.11_gazette_2022-16_04_2022.