राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 30 अप्रैल, 2022/10 वैशाख, 1944
हिमाचल प्रदेश सरकार
VIDHAN SABHA SECRETARIAT HIMACHAL PRADESH
NOTIFICATION
Shimla-4, the 03rd March, 2022
No. VS-Fin-3M(Mannual)-166/2003.—In exercise of the powers conferred by Section-7 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances & Pension of Members), Act, 1971, 23—राजपत्र/2022-30-04-2022 (595)596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to make the following rules to further amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Advance for Motor Car and House Building), Rules, 2001 vide notification No. GAD-C(PA)4-2/2003, dated 29-05-2015, namely:—
1. Short Title & Commencement.—(i) These Rules may be called "the Himachal Pradesh Legislative Assembly, Members (Motor Car and House Building Advance) amendment Rules, 2022.
(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of Rule-4.—In Rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Motor Car and House Building Advance) Rules, 2001 (hereinafter referred to as the said Rules),
(a) For the 1st proviso, the following shall be substituted, namely:—
"Provided that in case a Member has taken the house building advance under rule 13 of these rules or rule 13 of the Himachal Pradesh Ministers Advance for Motor Car and House Building Rules, 2000 or under rule 13 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker ( Advance for Motor Car and House Building ) Rules, 2001, then the total amount of motor car advance together with the house building advance already availed of by the Member, shall not exceed the limit of fifty lacs rupees"; and
(b) For the third proviso, the following shall be substituted, namely:—
"Provided further that in case the Member of the Legislative Assembly has taken the house building advance under rule 13 of these rule or rule 13 of the Himachal Pradesh Ministers advance for Motor Car and House Building Rule, 2000 or under rule 13 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker ( Advance for Motor Car and House Building )Rules, 2001 or Motor Car Advance under rule 4 of these rules or in his capacity as Minister or Speaker or Deputy Speaker, as the case may be , then the total amount of Motor Car Advance and house building advance already availed/taken, irrespective of the number of advance and repayments thereof shall not in any case exceed the limit of fifty lacs rupees. However, if the entire amount of rupees fifty lacs has been refunded alongwith interest accrued thereon then any number of subsequent motor car advances and house building advances may be taken/availed subject to the condition that the aggregate of all the advances shall not exceed twice of the maximum limit.
3. Amendment of Rule 13.—In the said rules,
(a) for the first proviso, the following shall be substituted, namely:—
"Provided that in case a Member has taken the Motor Car advance under rule 4 of these rules or rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers Advance for Motor Car and House Building Rules, 2000 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker (Advance for Motor Car and House Building ) Rules, 2001, then the total amount of house building advance together with the Motor Car advance already availed of by the Member, shall not exceed the limit of fifty lacs rupees:"and
(b) For the third proviso, the following shall be substituted, namely:-
597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 "Provided further that in case the Member of the Legislative Assembly has taken the Motor Caradvance under rule 4 of these rule or rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers advance for Motor Car and House Building Rule, 2000 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker (Advance for Motor Car and House Building) Rules, 2001 or House Building Advance under rule 4 of these rules or in his capacity as Minister or Speaker or Deputy Speaker , as the case may be , then the total amount of House Building Advance and Motor Car Advance already availed /taken, irrespective of the number of advance and repayments thereof shall not in any case exceed the limit of fifty lacs rupees. However, if the entire amount of rupees fifty lacs has been refunded alongwith interest accrued thereon then any number of subsequent House Building advances and Motor Car advances may be taken/availed subject to the condition that the aggregate of all the advances shall not exceed twice of the maximum limit.
Secretary,
H.P.Vidhan Sabha, Shimla-4.
__________
VIDHAN SABHA SECRETARIAT HIMACHAL PRADESH
NOTIFICATION
Shimla-4, the 03rd March, 2022
No. VS-Fin-3M(Mannual)-166/2003.—In exercise of the powers conferred by Section-7 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances & Pension of Members), Act, 1971, the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to make the following rules to further amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Ex- Members (House building and Motor Car Advance), Rules, 2015 vide this Secretariat notification No. VS-Fin-3M(Mannual)116/03, dated 03-06-2015; namely:—
1. Short Title & Commencement.—(i) These Rules may be called "the Himachal Pradesh Legislative Assembly Ex- Members (House Building and Motor Car Advance) amendment Rules, 2022.
(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of Rule-3.—For the rule 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Ex- Members (House Building & Motor Car Advance) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), the following shall be substituted, namely:—
(a) "The Ex-Member may be paid repayable advance, for the construction of his own house or for the purchase of built up house or for renovation of old house with a view to have reasonable standard of living subject to the conditions hereinafter specified:—
3. Amendment of Rule-4.—In rule-4 of the H.P. Legislative Assembly Ex-Members (Motor Car & House Building Advance) Rules, 2001 (hereinafter referred to as the said rules).
(a) the following shall be substituted, namely:—
(b) "The maximum amount of advance for house building or for the purchase of a built up house or for renovation of old house to the Ex-Members shall be rupees fifteen lacs or the actual598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 price of a house or cost of house building whichever is less, on the production of all the relevant documents:
"Provided that in case an Ex-Member has already drawn Motor Car Advance under rule 10 of these rules, the limit of total amount of house building advance together with motor car advance already drawn, shall not exceed rupees fifteen lacs"
"Provided further that each Ex-Member who has already availed the facility of house building advance in his capacity as a Minister, Speaker, Deputy Speaker, Member of the Legislative Assembly, as the case may be and the aggregate of the House Building Advance together with motor car advance exceeds rupees sixty five lacs, then he/she shall not be entitled for further advance as Ex-Member":—
"Provided further that in case the aggregate of house building advance together with motor car advance already availed of by the Ex-Member in his capacity as a Minister, Speaker, Deputy Speaker, Member of the Legislative Assembly , as the case may be , is less than sixty five lacs and has repaid whole amount of such advance with interest accrued thereon, then he/she shall be entitled for remaining amount of the total ceiling of rupees sixty five lacs as another advance but each advance shall not exceed the maximum limit of rupees fifteen lacs":-
"Provided further that in case an Ex-Member has not availed the facility of house building advance and motor car advance as a Minister, Speaker, Deputy Speaker, Member of the Legislative Assembly, as the case may be, then he/she shall be entitled for house building advance together with motor car advance up to the maximum limit of rupees fifteen lacs. However, if the entire amount of rupees fifteen lacs has been refunded along with interest accrued thereon then any number of subsequent house building advance & Motor Car Advance may be taken/availed subject to the condition that the aggregate of all advances shall not exceed twice of the maximum limit".
Explanation.—The construction of house for this purpose does not include the previous built up house by way of earlier House Building Advance.
4. Amendment of Rule-9.—For rule 9 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Ex-Members (House Building & Motor Car Advance) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules) the following shall be substituted, namely:—
"The Ex-Member may be paid repayable advance, for the purchase of a motor car in order that he may have a reasonable standard of living subject to the conditions hereinafter specified:—
5. Rule-10 Maximum amount of Advance.—For rule 10 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Ex-Members (House Building & Motor Car Advance) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules) the following shall be substituted, namely:—
(a) The maximum which may be advanced to an Ex-Member for the purchase of a motor car shall not exceed the maximum limit of rupees fifteen lacs or the actual price of a motor car whichever is less:—
"Provided that where an Ex-Member has already taken Advance for house building under rule 4 of these rules, then total amount of motor car advance together with house building advance already drawn by him, shall not exceed rupees fifteen lacs"
"Provided further that each Ex-Member who has already availed the facility of motor car advance in his capacity as a Minister, Speaker, Deputy Speaker, Member of the Legislative Assembly, as599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 the case may be and the aggregate of the Motor Car Advance together with House Building advance exceeds rupees sixty five lacs, then he/she shall not be entitled for further advance as Ex- Member."
" Provided further that in case the aggregate of motor car advance together with house building advance already availed of by the Ex-Member in his capacity as a Minister, Speaker, Deputy Speaker, Member of the Legislative Assembly , as the case may be , is less than sixty five lacs and has repaid whole amount of such advance with interest accrued thereon, then he/she shall be entitled for remaining amount of the total ceiling of rupees sixty five lacs as another advance but each advance shall not exceed the maximum limit of rupees fifteen lacs:-
"Provided further that in case an Ex-Member has not availed the facility of house building advance and motor car advance as a Minister, Speaker, Deputy Speaker, Member of the Legislative Assembly, as the case may be, then he/she shall be entitled for motor car advance together with house building advance up to the maximum limit of rupees fifteen lacs. However, if the entire amount of rupees fifteen lacs has been refunded along with interest accrued thereon then any number of subsequent motor car advance & house building Advance may be taken/availed subject to the condition that the aggregate of all advances shall not exceed twice of the maximum limit."
Sd/-
Secretary,
H.P.Vidhan Sabha, Shimla-4.
__________
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला-3, 3 मार्च, 2022
संख्या: वि0स0वि(cid:419)(मैनु0)-166/2003.—अ(cid:218)यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, हिमाचल प्रदेश
विधान सभा (सद(cid:232)य(cid:585) के भ(cid:419)े व प(cid:583)शन) अधिनियम, 1971 की धारा 7 के अधीन प्रद(cid:419) शक्तिय(cid:585) का
प्रयोग करते हुए सामा(cid:219)य प्रशासन विभाग, हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या: जी0ए0डी0-सी0 (पी0ए0)4-2/2003, दिनांक 29-05-2015 की निर(cid:219)तरता म(cid:581) हिमाचल प्रदेश विधान सभा सद(cid:232)य(cid:585) (मोटर कार और भवन निर्माण अग्रिम) नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए नि(cid:224)नलिखित नियम बनाते ह(cid:583), अर्थात ्:-
1. संक्षि(cid:220)त नाम और प्रार(cid:224)भ.—(1) इन नियम(cid:585) का संक्षि(cid:220)त नाम हिमाचल प्रदेश विधान
सभा सद(cid:232)य(cid:585) (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) संशोधन नियम, 2022 है ।
(2) ये नियम राजपत्र (ई गजट), हिमाचल प्रदेश म(cid:581) प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृ(cid:419)
ह(cid:585)गे ।
2. नियम 4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा सद(cid:232)य(cid:585) के (मोटर कार और भवन
निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 (जि(cid:219)ह(cid:581) इसम(cid:581) इसके प(cid:230)चात ् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 म(cid:581),600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944
(क) प्रथम ् पर(cid:219)तुक के (cid:232)थान पर नि(cid:224)नलिखित रखा जाएगा, अर्थात ्:-
"पर(cid:219)तु यदि, यथा(िcid:232)थति, किसी सद(cid:232)य ने इन नियम(cid:585) के नियम 13 के अधीन या हिमाचल प्रदेश
म(िcid:219)त्रय(cid:585) के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम नियम, 2000 के नियम 13 या हिमाचल
प्रदेश विधान सभा अ(cid:218)यक्ष या उपा(cid:218)यक्ष के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) के
नियम ् 2001 के नियम 13 के अधीन भवन निर्माण अग्रिम लिया है तो यथा(िcid:232)थति, सद(cid:232)य (cid:622)वारा
पहले से ही लिए गए भवन निर्माण अग्रिम सहित मोटर कार अग्रिम की कु ल रकम पचास लाख
(cid:510)पये की परिसीमा से अधिक नहीं होगी।"; और
(ख) तृतीय पर(cid:219)तुक के (cid:232)थान पर नि(cid:224)नलिखित रखा जाएगा, अर्थात ्:—
"पर(cid:219)तु यह और कि यदि यथा(िcid:232)थति, सद(cid:232)य ने इन नियम(cid:585) के नियम 13 के अधीन या हिमाचल
प्रदेश म(िcid:219)त्रय(cid:585) के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम नियम, 2000 के नियम 13 या
हिमाचल प्रदेश विधान सभा अ(cid:218)यक्ष या उपा(cid:218)यक्ष के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए
अग्रिम) नियम 2001 के नियम 13 के अधीन कोई भवन निर्माण अग्रिम लिया है या, यथा(िcid:232)थति,
म(cid:219)त्री या अ(cid:218)यक्ष या उपा(cid:218)यक्ष की हैसियत से इन नियम(cid:585) के नियम 4 के अधीन मोटर कार
अग्रिम लिया है तो पहले से लिये गये मोटर कार अग्रिम और भवन निर्माण अग्रिम की कु ल
रकम, अग्रिम(cid:585) की संख्या और उनके प्रतिसंदाय पर विचार किये बिना, किसी भी दशा म(cid:581) पचास
लाख (cid:510)पये से अधिक नहीं होगी । तथापि, यदि सद(cid:232)य ने पचास लाख (cid:510)पये की पूर्ण राशि का उस
पर उपगत (cid:222)याज सहित प्रतिदाय कर दिया है तो किसी भी संख्या तक प(cid:230)चातवर्ती मोटर कार
अग्रिम और भवन निर्माण अग्रिम इस शर्त के अ(cid:218)यधीन लिए जा सक(cid:581) गे कि सम(cid:232)त अग्रिम(cid:585) की
कु ल रकम अधिकतम सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होगी ।"
3. नियम 13 का संशोधन.—उक्त नियम(cid:585) म(cid:581),
(क) प्रथम ् पर(cid:219)तुक के (cid:232)थान पर नि(cid:224)नलिखित रखा जाएगा, अर्थात ्:—
"पर(cid:219)तु यदि, यथा(िcid:232)थति, किसी सद(cid:232)य ने इन नियम(cid:585) के नियम 4 के अधीन या हिमाचल प्रदेश
म(िcid:219)त्रय(cid:585) के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम नियम, 2000 के नियम 4 या हिमाचल
प्रदेश विधान सभा अ(cid:218)यक्ष या उपा(cid:218)यक्ष के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) के
नियम, 2001 के नियम 4 के अधीन मोटर कार अग्रिम लिया है तो यथा(िcid:232)थति, सद(cid:232)य (cid:622)वारा पहले
से ही लिए गए मोटर कार अग्रिम सहित भवन निर्माण अग्रिम की कु ल रकम पचास लाख (cid:510)पये
की परिसीमा से अधिक नहीं होगी।"; और
(ख) तृतीय पर(cid:219)तुक के (cid:232)थान पर नि(cid:224)नलिखित रखा जाएगा, अर्थात ्:—
"पर(cid:219)तु यह और कि यदि यथा(िcid:232)थति, सद(cid:232)य, ने इन नियम(cid:585) के नियम 4 के अधीन या हिमाचल
प्रदेश म(िcid:219)त्रय(cid:585) के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम नियम, 2000 के नियम 4 या
601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944हिमाचल प्रदेश विधान सभा अ(cid:218)यक्ष या उपा(cid:218)यक्ष के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए
अग्रिम) नियम, 2001 के नियम 4 के अधीन कोई मोटर कार अग्रिम लिया है या, यथा(िcid:232)थति, म(cid:219)त्री
या अ(cid:218)यक्ष या उपा(cid:218)यक्ष की हैसियत से इन नियम(cid:585) के नियम 13 के अधीन भवन निर्माण अग्रिम
लिया है तो पहले से लिये गये मोटर कार अग्रिम और भवन निर्माण अग्रिम की कु ल रकम, अग्रिम(cid:585)
की संख्या और उनके प्रतिसंदाय पर विचार किये बिना, किसी भी दशा म(cid:581) पचास लाख (cid:510)पये से
अधिक नहीं होगी। तथापि, यदि सद(cid:232)य ने पचास लाख (cid:510)पये की पूर्ण राशि का उस पर उपगत
(cid:222)याज सहित प्रतिदाय कर दिया है तो किसी भी संख्या तक प(cid:230)चातवर्ती मोटर कार अग्रिम और
भवन निर्माण अग्रिम इस शर्त के अ(cid:218)यधीन लिए जा सक(cid:581) गे कि सम(cid:232)त अग्रिम(cid:585) की कु ल रकम
अधिकतम सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होगी ।"
हस्ताक्षरित/-
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।
_________
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला-3, 3 मार्च, 2022
संख्या: वि0स0वि(cid:419)(मैनु0)-166/2003.—अ(cid:218)यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, हिमाचल प्रदेश
विधान सभा (सद(cid:232)य(cid:585) के भ(cid:419)े व प(cid:583)शन) अधिनियम, 1971 की धारा 7 के अधीन प्रद(cid:419) शक्तिय(cid:585) का
प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधिसूचना संख्या: वि0स0फिन-3एम0
(मैनुअल)116/03, दिनांक 03-06-2015 की निर(cid:219)तरता म(cid:581) हिमाचल प्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सद(cid:232)य(cid:585)
के (मोटर कार और भवन निर्माण अग्रिम) नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए नि(cid:224)नलिखित
नियम बनाते ह(cid:583), अर्थात ्:-
1. संक्षि(cid:220)त नाम और प्रार(cid:224)भ.—(i) इन नियम(cid:585) का नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा
भूतपूर्व सद(cid:232)य(मोटर कार और भवन निर्माण अग्रिम) संशोधन नियम, 2022 है ।
(ii) ये नियम राजपत्र (ई गजट), हिमाचल प्रदेश म(cid:581) प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृ(cid:419)
ह(cid:585)गे ।
2. नियम 3 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सद(cid:232)य(cid:585) के (मोटर कार और
भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2015 के नियम 3 म(cid:581) नि(cid:224)नलिखित रखा जाएगा, अर्थात ्:—
(क) भूतपूर्व सद(cid:232)य को भवन निर्माण या निर्मित भवन क्रय करने हेतु या पुराने भवन की
मर(cid:224)मत करने के लिए अग्रिम की वसूली योग्य राशि जीवनोपयोगी निर्धारित शत(cid:607) के
अ(cid:218)यधीन दी जा सके गी ।
602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944"हिमाचल प्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सद(cid:232)य(cid:585) के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए
अग्रिम) नियम, 2015 के नियम 4 म(cid:581) नि(cid:224)नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—
3. नियम 4 का संशोधन.—"भूतपूर्व सद(cid:232)य को भवन निर्माण अथवा निर्मित भवन क्रय
करने हेतु या पुराने भवन के परिवर्तन एवं परिवर्धन हेतु भवन निर्माण अग्रिम राशि प(cid:219)द्रह लाख
(cid:510)पये या भवन की वा(cid:232)तविक कीमत या भवन निर्माण की लागत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं
होगी:
(क) "पर(cid:219)तु यदि पूर्व सद(cid:232)य ने नियम 10 के अधीन मोटर कार अग्रिम ले रखा हो, तो भवन निर्माण अग्रिम की कु ल राशि की परिसीमा पूर्व सद(cid:232)य (cid:622)वारा पहले से लिए गए मोटर कार अग्रिम सहित प(cid:219)द्रह लाख (cid:510)पये से अधिक नहीं होगी । ;"
"पर(cid:219)तु यह और कि किसी ऐसे भूतपूर्व सद(cid:232)य, जि(cid:219)होने बतौर मंत्री, अ(cid:218)यक्ष या उपा(cid:218)यक्ष या सद(cid:232)य
हि0प्र0 विधान सभा के (cid:510)प म(cid:581) भवन निर्माण अग्रिम ले रखा हो और मोटर कार अग्रिम सहित
भवन निर्माण अग्रिम की कु ल राशि प(cid:583)सठ लाख (cid:510)पये से अधिक हो तो वह बतौर पूर्व सद(cid:232)य
अग्रिम के हकदार नहीं ह(cid:585)गे।"
"पर(cid:219)तु यह और कि किसी भूतपूर्व सद(cid:232)य ने बतौर मंत्री, विधान सभा अ(cid:218)यक्ष या उपा(cid:218)यक्ष या
सद(cid:232)य, हि0प्र0 विधान सभा, भवन निर्माण अग्रिम और मोटर कार अग्रिम की कु ल वहन की गई
राशि यदि प(cid:583)सठ लाख (cid:510)पये से कम हो तथा पूर्ण राशि का उस पर उपगत (cid:222)याज सहित प्रतिदाय
कर दिया हो तो वह कु ल अधिकतम राशि प(cid:583)सठ लाख (cid:510)पये मे से शेष राशि का अग्रिम ले सके गा
लेकिन प्र(cid:215)येक अग्रिम पंद्रह लाख की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा ।
"पर(cid:219)तु यह और कि यदि किसी भूतपूर्व सद(cid:232)य ने बतौर मंत्री, अ(cid:218)यक्ष या उपा(cid:218)यक्ष या सद(cid:232)य,
हि0प्र0 विधान सभा के (cid:510)प म(cid:581) भवन निर्माण अग्रिम और मोटर कार अग्रिम नहीं लिया हो तो वह
मोटर कार अग्रिम सहित भवन निर्माण अग्रिम प(cid:219)द्रह लाख (cid:510)पये का हकदार होगा।य(cid:622)यपि,यदि
प(cid:219)द्रह लाख (cid:510)पये का उस पर उपगत (cid:222)याज सहित प्रतिदाय कर दिया हो तो किसी भी संख्या तक
प(cid:230)चातवर्ती मोटर कार अग्रिम और भवन निर्माण अग्रिम इस शर्त के अ(cid:218)यधीन लिए जा सक(cid:581) गे कि
सम(cid:232)त अग्रिम(cid:585) की कु ल रकम अधिकतम सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होगी ।"
(cid:232)प(cid:231)टीकरण.—भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु पूर्व निर्मित भवन के लिए पहले लिया गया भवन
निर्माण अग्रिम स(िcid:224)मलित नहीं है ।
4. नियम 9 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सद(cid:232)य(cid:585) के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2015 के नियम 9 म(cid:581) नि(cid:224)नलिखित रखा जाएगा, अर्थात ्:—
(क) भूतपूर्व सद(cid:232)य को मोटर कार क्रय करने हेतु अग्रिम की वसूली योग्य राशि
जीवनोपयोगी निर्धारित शत(cid:607) के अ(cid:218)यधीन दी जा सके गी ।
603 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 19445. नियम 10 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सद(cid:232)य(cid:585) के (मोटर कार और
भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2015 के नियम 10 म(cid:581) नि(cid:224)नलिखित रखा जाएगा, अर्थात ्:—
"भूतपूर्व सद(cid:232)य को मोटर कार क्रय करने हेतु अग्रिम राशि प(cid:219)द्रह लाख (cid:510)पये या मोटर
कार की वा(cid:232)तविक कीमत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी ।
"पर(cid:219)तु यदि पूर्व सद(cid:232)य ने नियम 4 के अधीन भवन निर्माण अग्रिम ले रखा हो, तो मोटर कार
अग्रिम की कु ल राशि की परिसीमा पूर्व सद(cid:232)य (cid:622)वारा पहले से लिए गए भवन निर्माण अग्रिम
सहित प(cid:219)द्रह लाख (cid:510)पये से अधिक नहीं होगी ।;"
"पर(cid:219)तु यह और कि किसी ऐसे भूतपूर्व सद(cid:232)य जि(cid:219)होने बतौर मंत्री, अ(cid:218)यक्ष या उपा(cid:218)यक्ष या
सद(cid:232)य, हि0प्र0 विधान सभा के (cid:510)प म(cid:581) मोटर कार अग्रिम ले रखा हो और भवन निर्माण अग्रिम
सहित मोटर कार अग्रिम की कु ल राशि प(cid:583)सठ लाख (cid:510)पये से अधिक हो तो वह बतौर पूर्व सद(cid:232)य
अग्रिम के हकदार नहीं ह(cid:585)गे।"
"पर(cid:219)तु यह और कि किसी भूतपूर्व सद(cid:232)य (cid:622)वारा बतौर मंत्री, विधान सभा अ(cid:218)यक्ष या उपा(cid:218)यक्ष या
सद(cid:232)य, हि0प्र0 विधान सभा, भवन निर्माण अग्रिम सहित मोटर कार अग्रिम की कु ल वहन की गई
राशि यदि प(cid:583)सठ लाख (cid:510)पये से कम हो तथा पूर्ण राशि का उस पर उपगत (cid:222)याज सहित प्रतिदाय
कर दिया हो तो वह कु ल अधिकतम राशि प(cid:583)सठ लाख (cid:510)पये मे से शेष राशि का अ(cid:219)य अग्रिम ले
सके गा लेकिन प्र(cid:215)येक अग्रिम पंद्रह लाख की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा ।"
"पर(cid:219)तु यह और कि यदि किसी भूतपूर्व सद(cid:232)य ने बतौर मंत्री, अ(cid:218)यक्ष या उपा(cid:218)यक्ष या सद(cid:232)य,
हि0प्र0 विधान सभा के (cid:510)प मे भवन निर्माण अग्रिम और मोटर कार अग्रिम की सुविधा वहन नहीं
की हो तो वह भवन निर्माण अग्रिम सहित मोटर कार अग्रिम प(cid:219)द्रह लाख (cid:510)पये की अधिकतम
सीमा का हकदार होगा। य(cid:622)यपि, यदि पूर्व सद(cid:232)य ने प(cid:219)द्रह लाख (cid:510)पये का उस पर उपगत (cid:222)याज
सहित प्रतिदाय कर दिया हो तो किसी भी संख्या तक प(cid:230)चातवर्ती मोटर कार अग्रिम और भवन
निर्माण अग्रिम इस शर्त के अ(cid:218)यधीन लिए जा सक(cid:581) गे कि सम(cid:232)त अग्रिम(cid:585) की कु ल रकम अधिकतम
सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होगी ।"
हस्ताक्षरित/-
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा शिमला-4.
________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 8th April, 2022
No. HHC/GAZ/14-407/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 10 days commuted leave w.e.f. 01-01-2022 to 10-01-2022 and 03 days earned604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 leave w.e.f. 11-01-2022 to 13-01-2022 in favour of Ms. Sheetal Gupta, Civil Judge-cum-JMFC (II), Paonta Sahib, H.P.
Certified that Ms. Sheetal Gupta had joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Sheetal Gupta would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC (II), Paonta Sahib, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 4th April, 2022
No.HHC/GAZ/14-342/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 02 days earned leave for 03-02-2022 and 04-02-2022, already sanctioned vide this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-342/2014-3119-27, dated 23-02-2022 in favour of Ms. Anita Sharma, Civil Judge-cum-JMFC, Barsar, H.P.
By order, Sd/- Registrar General.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 4th April, 2022
No. HHC/GAZ/14-362/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days commuted leave for 07-03-2022 and 08-03-2022 in favour of Ms. Deepali Gambhir, Civil Judge-cum-JMFC (II), Hamirpur, H.P.
Certified that Ms. Deepali Gambhir had joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Deepali Gambhir would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC (II), Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
605 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001NOTIFICATION
Shimla, the 11th April, 2022
No. HHC/Admn.3(236)/86-I.—09 days earned leave with effect from 22-04-2022 to 30-04-2022, is hereby sanctioned in favour of Shri Durgesh Chand Sharma, Additional Registrar of this Registry.
Certified that Shri Durgesh Chand Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Durgesh Chand Sharma would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 11th April, 2022
No. HHC/Admn.3(351)/92-I.—12 days earned leave on and with effect from 18-04-2022 to 29-04-2022, with permission to prefix Gazetted Holidays and Sunday falling from 14-04-2022 to 17-04-2022, is hereby sanctioned, in favour of Shri Brij Lal Sharma, Court Master of this Registry.
Certified that Shri Brij Lal Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Brij Lal Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
___________
ब अदालत डा0 आशीष शर्मा (हि0प्र0से0), विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
1. जय सिंह राणा आयु 67 वर्ष पुत्र श्री धनी राम राणा, निवासी गांव अप्पर चूला, डा0 वैरघाट, तह0 थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
2. ललिता कुमारी राणा आयु 58 वर्ष पुत्री ख्याली राम, निवासी गांव व डा0 घराणा, तह0 धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। . . प्रार्थीगण।606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 02-05-2022 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 30-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत डा0 आशीष शर्मा (हि0प्र0से0), विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
1. सन्नी कुमार आयु 31 वर्ष पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी गांव, डा0 व तह0 धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
2. पलवी आयु 21 वर्ष पुत्री कुलतार सिंह, निवासी गांव हडवाल, डा0 धमेटा, तह0 फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 05-05-2022 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 02-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री प्रवीण कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख दायरा : 23-03-2022 तारीख पेशी : 04-05-2022 सुमन बाला पुत्री श्री प्रेम दास, निवासी गांव व डा0 कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
सुमन बाला पुत्री श्री प्रेम दास, निवासी गांव व डा0 कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 01-02-1969 को हुआ था परन्तु उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत कच्छयारी के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 04-05-2022 को प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 06-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2022
Sh. Milap Chand s/o Late Sh. Dharam Chand, r/o Village Tika Bani, P.O. Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Milap Chand s/o Late Sh. Dharam Chand, r/o Village Tika Bani, P.O. Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Mother Shankri की मृत्यु दिनांक 02-12-1986 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/Cantt Board में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Shankri की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 05-05-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक ................ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Sh. Subhash Chand s/o Sh. Pritam Chand, r/o Village Chandmari, P.O. Dharamshala Cantt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Subhash Chand s/o Sh. Pritam Chand, r/o Village Chandmari, P.O. Dharamshala Cantt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Grand Mother Sita Devi की मृत्यु दिनांक 14-10-1984 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sita Devi की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 07-05-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 06-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2022
Sh. Narayan Singh s/o Sh. Nain Singh, r/o Village Chandmari, P.O. Chandmari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Narayan Singh s/o Sh. Nain Singh, r/o Village Chandmari, P.O. Chandmari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Mother Savitri Devi की मृत्यु दिनांक 17-04-1986 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Savitri Devi की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 07-05-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /NT/2022
Smt. Durgesh Nandini d/o Sh. Bishan Singh, r/o Gabli Dari, P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Smt. Durgesh Nandini d/o Sh. Bishan Singh, r/o Gabli Dari, P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे भाई की मृत्यु दिनांक 16-05-1972 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Gain Darshan Singh Gurung s/o Late Bishan Singh Gurung की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 07-05-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 ब अदालत श्री जगदीश चन्द, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम
तारीख पेशी : 05-05-2022 श्री मींगा राम पुत्र श्री फीन्डू, निवासी गांव उमरी, डा0 कौना, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल उमरी, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
श्री मींगा राम पुत्र श्री फीन्डू, निवासी गांव उमरी, डा0 कौना, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेजों में मींगा राम दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी मींगा राम ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल उमरी, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल में उसका नाम मैहन्गा राम उपनाम ओमप्रकाश गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल उमरी, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके मैहन्गा राम उपनाम ओमप्रकाश के बजाये मैहन्गा राम उपनाम ओमप्रकाश उपनाम मींगा राम पुत्र श्री फीन्डू दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल उमरी, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल में श्री मैहन्गा राम उपनाम ओमप्रकाश के बजाये मैहन्गा राम उपनाम ओमप्रकाश उपनाम मींगा राम पुत्र श्री फीन्डू दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 05-05-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेेश पारित कर दिया जाएगा। यह इश्तहार आज दिनांक 04-04-2022 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा (िह0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
निर्मला देवी पुत्री कृष्ण सिंह, वासी महाल जण्डौर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल जण्डौर में नाम दुरुस्ती बारे।611 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल जण्डौर में वेवी राणी पुत्री कृष्ण सिंह पुत्र देवी दिता दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व पैन कार्ड में निर्मला देवी पुत्री कृष्ण सिंह दर्ज है। जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थिया राजस्व अभिलेख महाल जण्डौर में वेवी राणी उपनाम निर्मला देवी पुत्री कृष्ण सिंह पुत्र देवी दिता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बंधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 05-05-2022 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं, उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 05-04-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Assistant Collectore 1st Grade, Baijnath, District Kangra (H.P.)
Case No. 01/Teh/2022 Next Date : 05-05-2022
Trilok Chand
Versus
General Public
Subject:--Regarding attestation of mutation of Succession due to elapse for the last 20 years.
It is brought to the notice of General Publibc through this notice that the above name applicant has filed an application in this court, with a request his brother Sh. Luhansar Ram s/o Sh. Saraf Ram, r/o Village Sarajara, P.O. Deol, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.) is missing for the last 20 years and nothing has been heard about him and nobody has ever seen him since his elapse. It appears that he is not more in this word and therefore his mutation of inheritance be attested in favour of his legal successors as per the provisions contained in the Hindu Succession Act, 1956.
If anybody from the General Public has got any information about Sh. Luhansar Ram s/o Sh. Saraf Ram, r/o Village Sarajara, P.O. Deol, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.) or any other objection regarding these proceedings, he or she can appear before this court on or before 05-05-2022 failing which, the case will be decided ex-parte.
Issued today on 26-03-2022 under my signature and sealof the court.
Seal.
Sd/-
Assistant Collectore 1st Grade,
Baijnath, District Kangra (H.P.).
612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 04/2022
श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अमरीक सिंह, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी। (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अमरीक सिंह, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री की जन्म तिथि 20-10-1981 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत निहालगढ़ में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 20-10-1981 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती मनदीप कौर पुत्री अमरीक सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 02-05-2022 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती मनदीप कौर की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत निहालगढ़ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-04-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 05/2022
श्री सोम चंद पुत्र रीता राम, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
613 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944श्री सोम चंद पुत्र रीता राम, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 24-04-1967 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत अजोली में अपनी ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म तिथि 24-04-1967 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री सोम चंद पुत्र रीता राम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अजोली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 02-05-2022 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री सोम चंद की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत अजोली में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 02-04-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री रामभज शर्मा, नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) प्रकरण संख्या : 06/2022
श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री राजिन्दर सिंह, निवासी गोरखूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री राजिन्दर सिंह, निवासी गोरखूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री की जन्म तिथि 06-07-2020 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत गोरखूवाला में ऊपर वर्णित जन्म तिथि 06-07-2020 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती श्रेया पुत्री सन्दीप कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोरखूवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 05-05-2022 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती श्रेया की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत गोरखूवाला में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 आज दिनांक 05-04-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुभाष चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जालम सिंह, निवासी ग्राम गुण्डाना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।
श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जालम सिंह, निवासी ग्राम गुण्डाना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर का एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी, राजस्व अभिलेख, नकल जमाबन्दी, मौजा चादंनी, वर्ष 2015-16, रिपोर्ट गिरदावरी व फर्द तलबाना की प्रतिलिपि सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भजौन, तहसील कमरऊ के मौजा चांदनी के खाता खतौनी नम्बर 1, मीन/4, खसरा नम्बर 390/342/9, मिन तादादी 01-15, बीघा रकबा के काबिज श्री ज्ञान चन्द पुत्र कांशी राम पुत्र अक्ष्यपाल दर्ज है जबकि उक्त खसरा नम्बर मौका पर प्रार्थी के पास है, जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहता है। सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह 07-05-2022 से पूर्व या दिनांक 07-05-2022 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जालम सिंह, निवासी ग्राम गुण्डाना के दुरुस्ती प्रकरण में नियमानुसार दुरुस्ती आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 07-04-2022 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुभाष चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री शान्ती राम पुत्र श्री मंगनी, निवासी ग्राम सतौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
615 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।
श्री शान्ती राम पुत्र श्री मंगनी, निवासी ग्राम सतौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी, परिवार नकल, आधार कार्ड राजस्व अभिलेख, नकल जमाबन्दी, मौजा सडीयार, वर्ष 2017-18, की प्रतिलिपि सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भजौन, तहसील कमरऊ के मौजा सडी़यार में प्रार्थी का नाम सन्त राम पुत्र मंगनी दर्ज है जोकि गलत दर्ज है, जिसे प्रार्थी पंचायत अभिलेख व अपने दस्तावेजों के मुताबिक सही नाम शान्ती राम पुत्र मंगनी दर्ज करवाना चाहता है।
सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-05-2022 से पूर्व या दिनांक 07-05-2022 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में श्री शान्ती राम पुत्र श्री मंगनी, निवासी ग्राम सतौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर के दुरुस्ती प्रकरण में नियमानुसार दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए दिये जायेंगे। आज दिनांक 07-04-2022 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुभाष चन्द शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, निवासी ग्राम पाटनी, डा0 दुगाना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, निवासी ग्राम पाटनी, डा0 दुगाना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का प्रार्थना-पत्र जिसके अन्तर्गत वह अपने पुत्र मिलन चौहान का नाम व जन्म तिथि जोकि 27-09-2016 है का इन्द्राज अज्ञानतावश ग्राम पंचायत दुगाना के जन्म व परिवार अभिलेख में दर्ज करवाने से छूट गया था, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। जिस बारे मूल प्रकरण जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के कार्यालय पत्र क्रमांक एच0 एफ0 डब्ल्यू0/ एस0 Vh0@ch0 ,.M डी0/डिलेड केसिस/2021-4773 दिनांक 26-02-2022 के अन्तर्गत संस्तुति सहित इस कार्यालय मेें प्राप्त हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-05-2022 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 07-05-2022 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन आकर दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, निवासी ग्राम पाटनी, डा0 दुगाना, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 आज दिनांक 07-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री सुभाष चन्द शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री साधु राम पुत्र श्री खेवटा राम, निवासी ग्राम खिल, डा0 कान्टी मश्वा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री साधु राम पुत्र श्री खेवटा राम, निवासी ग्राम खिल, डा0 कान्टी मश्वा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का प्रार्थना-पत्र जिसके अन्तर्गत वह अपने पुत्र हर्षित वर्मा का नाम व जन्म तिथि जोकि 27-10-2020 है का इन्द्राज अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कान्टी मश्वा के जन्म व परिवार अभिलेख में दर्ज करवाने से छूट गया था, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। जिस बारे मूल प्रकरण जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन, के कार्यालय पत्र क्रमांक एच0 एफ0 डब्ल्यू0/एस0 Vh0@ch0 ,.M डी0/डिलेड केसिस/2021-3927 दिनांक 27-12-2021 के अन्तर्गत संस्तुति सहित इस कार्यालय मेें प्राप्त हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-05-2022 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 07-05-2022 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन आकर दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री साधु राम पुत्र श्री खेवटा राम, निवासी ग्राम खिल, डा0 कान्टी मश्वा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 07-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री सुभाष चन्द शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम पाब, डा0 शिल्ला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944प्रार्थना-पत्र पंचायत अभिलेख दुरुस्ती बारे।
श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम पाब, डा0 शिल्ला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी, परिवार नकल, आधार कार्ड, राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी मौजा शिल्ला, वर्ष 2019-20, व अधिशाषी अभियन्ता हि0प्र0लो0नि0 विभाग द्वारा जारी सरकारी सेवा प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है कि पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत बोकाला पाब, तहसील कमरऊ में प्रार्थी के पिता का नाम घासी राम दर्ज है, जिसके प्रार्थी अपने अन्य दस्तावेजों के मुताबिक पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत बोकाला पाब में मेहर सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-05-2022 से पूर्व या दिनांक 07-05-2022 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन आकर दर्ज करवा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 07-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्री कर्म चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा :
श्री राज कुमार पुत्र श्री बहादूर, निवासी शिमनाना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम।
श्री राज कुमार पुत्र श्री बहादूर, निवासी शिमनाना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख, मौजा छोउ भोगर में राजू दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम राज कुमार है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड तथा प्रार्थी ने अपना सत्यापित हल्फीया संलग्न किया हैै जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व अभिलेख मौजा छोउ भोगर में अपना नाम राज कुमार दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम छोउ भोगर हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोर्ई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 06-05-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 06-04-2022 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
कर्म चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 ब अदालत श्री कर्म चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 03/2021
तारीख दायर : 23-03-2021 ब मुकद्दमा श्री संजय कुमार पुत्र श्री राम सिंह, निवासी लंगाहा रजौली, डा0 चलाना, तहसील ददाहू, . . वादी/प्रथम पक्ष। जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
1. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्रीमती गीता देवी, निवासी लंगाहा रजौली, डाकघर चलाना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
2. श्रीमती अन्जू पुत्री श्रीमती गीता देवी, निवासी लंगाहा रजौली, डाकघर चलाना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
नोटिस बनाम राकेश कुमार आदि।
प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र श्री राम सिंह, निवासी लंगाहा रजौली, डा0 चलाना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 9/13, ता 22, कित्ता 67, रकबा ता 458-10-00 बीघा, महाल लंगाहा रजौली, डाकघर चलाना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की तकसीम दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 18 (श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्रीमती गीता देवी ) नं0 19 ( श्रीमती अन्जू पुत्री श्रीमती गीता देवी) को तामील बार-बार समन जारी होने के कारण असालतन न होने पाई जा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी नं0 18 व 19 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि व दिनांक 06-05-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस खाता की तकसीम बारे किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है।
आज दिनांक 06-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री अरुण कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री विनोद पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर घण्डूरी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थी श्री जय पाल सिंह पुत्र श्री भगत राम, निवासी ग्राम, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उनकी श्री आलोक पुत्र श्री जय पाल सिंह एवं श्रीमती रक्षा देवी619 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 जिसकी जन्म तिथि 16-09-2015 है के नाम ग्राम पंचायत/नगर पालिका नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 05-05-2022 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर श्री आलोक की जन्म तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत सचिव को जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-04-2022 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल 2022/10 वैशाख, 1944 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।