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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 39, 23 May 2022

Published 23 May 2022

Gazette no.
39
Gazetteid
39/GAZETTE/2022-23/05/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-05-23.39_gazette_2022-23_05_2022
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 23 मई, 2022/2 ज्येष्ठ, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 18 मई, 2022

संख्याः इण्ड-बी-बी0 02/8/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियोंं का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, 39—राजपत्र/2022-23-05-2022 (1193) 1194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में मुख्य निरीक्षक (बॉयलरज़), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, मुख्य निरीक्षक (बॉयलरज़), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होेंगे।

आदेश द्वारा,

आर0 डी0 धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)।

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उपाबन्ध ''क'' उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश में मुख्य निरीक्षक (बॉयलरज़) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--मुख्य निरीक्षक (बॉयलरज़)

2. पद (पदों) की संख्या.--1 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए पे स्केल : हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2022 के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-21 ( ` 67400—201200).

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियाँः स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 40,440/- प्रतिमास।

5. पद ''चयन'' है या ''अचयन''.--चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष के बीचः

परन्तु सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा/होगीः परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त1195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैंं/किए गए थे।

टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं) : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्थान या डीम्ड विश्वविद्यालय से यान्त्रिकी या उत्पादन या ऊर्जा संयन्त्र या धातुकर्मीय (मैटालर्ज़िकल) इंजीनियरिंग में उपाधि होनी चाहिए; और

(ii) बॉयलरों की परिकल्पना (डिज़ाइन), विनिर्माण, परिनिर्माण, प्रचालन, परीक्षण, मुरम्मत, रख-रखाव या निरीक्षण के क्षेत्र में या बॉयलरज़ अधिनियम, 1923 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबन्धकीय हैसियत (क्षमता) में दस वर्ष का अनुभव या उप-मुख्य निरीक्षक के रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव या उप-मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक के रूप में कम से कम कुल आठ वर्ष का अनुभव; या निरीक्षक के रूप में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं) : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू हाेंगी या नहीं.--(i) आयुः लागू नहीं।

(ii) शैक्षिक अर्हताएंः लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति.--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। 1196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले मेें पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियाँ नीचे दिए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-

(I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में मुख्य निरीक्षक (बॉयलरज़) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना ः प्रशासनिक सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियाँः

संविदा के आधार पर नियुक्त मुख्य निरीक्षक (बॉयलरज़) को ` 40,440/- प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम [जो कि हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2022 के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के पहले सेल के 60 प्रतिशत के बराबर होगी]।

(III) नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारीः

प्रशासनिक सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार, नियुक्ति और अनुशासनिक प्राधिकारी होगा। (IV) चयन प्रक्रियाः

संविदा भर्ती के मामले मेें पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।1197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 (VI) करारः

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन एवं शर्तेंंः

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 40,440/-प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम [जो कि हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2022 के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के पहले सेल के 60 प्रतिशत के बराबर होगी]।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है, तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्र्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियंत्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय1198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि इसे उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गोंं और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेश (आदेशों) के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध-''ख'' मुख्य निरीक्षक (बॉयलरज़) वर्ग-I (राजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रशासनिक सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती...................................................................................... पुत्र/पुत्री श्री...................................................................................................... निवासी.........................................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य, प्रशासनिक सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने मुख्य निरीक्षक (बॉयलरज़) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार मुख्य निरीक्षक (बॉयलरज़) के रूप में ................................................................... से प्रारम्भ होने और...............................................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय1199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌......................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 40,440/- प्रतिमाह होगी ।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्र्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा । 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, र्काव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति र्काव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण1200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1 ..................................................... ..................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर। 2 ..................................................... ..................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर।

____________

[Authoritative English text of this Department Notification No.IND-B-B002/8/2021

dated, 18-05-2022 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 18th May, 2022

No. IND-B-B002/8/2021.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Chief Inspector (Boilers), Class-I (Gazetted) in the Department of Industries, H.P. as per Annexure-"A" attached to this Notification, namely :—

1201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Industries, Chief Inspector (Boilers), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

By order,

R. D. DHIMAN, Addl. Chief Secretary (Inds.).

____________

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CHIEF INSPECTOR (BOILERS), CLASS-I (GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES, HIMACHAL PRADESH

1. Name of Post.—Chief Inspector (Boilers)

2. Number of Post.—01 (One)

3. Classification.—Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents: Pay Matrix Level-21 ( `67400— 201200) of H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

(ii) Emoluments for contract employee(s): ` 40,440/- as per details given in Column No. 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

1202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944

Note.— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s): (i) B.E./B.Tech. Degree in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognized University or an Institution affiliated to a recognized University or from a deemed University; and

(ii) Ten years experience in the managerial capacity in the field of design, construction, erection, operation, testing, repair, maintenance or inspection of Boilers or in the implementation of the Boilers Act, 1923 and the rules and regulations framed thereunder.

or

Minimum 4 years experience as Deputy Chief Inspector (Boilers);

or

Minimum 8 years total experience as Deputy Chief Inspector (Boilers) and Inspector (Boilers);

or

Minimum 8 years experience as Inspector (Boilers).

(b) Desirable Qualification : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age : Not Applicable.

Educational Qualification : Not Applicable

9. Period of probation, if any.—(a)Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. No probation in case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade for which

promotion/ secondment/ transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.—Departmental Promotion Committee : Not applicable.

(a) Departmental Confirmation Committee : As may be constituted by the Government from time to time.

1203 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944

13 Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of Interview / Personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/ authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of Interview / Personality test preceded by a Screening test (objective type) / Written test or Practical test or Physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment(s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT :

(a) Under this policy the Chief Inspector (Boilers), in the Department of Industries, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed / extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC: The Administrative Secretary (Industries) to the Govt. of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(II) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(III) CONTRACTUAL EMOLUMENTS: The Chief Inspector (Boilers) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ `40,440/-P.M. [which shall be equal to 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the Pay Matrix of H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022].

(IV) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY: The Administrative Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh, will be the appointing and disciplinary authority.

(V) SELECTION PROCESS: Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of Interview / Personality test or if considered necessary or expedient on the basis of Interview /Personality test preceded by a Screening test (objective type)/Written test or Practical test or Physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting authority i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

1204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944

(VI) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS : As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VII) AGREEMENT : After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VIII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @`40,440/- per month [which shall be equal to 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the Pay Matrix of H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022].

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellete Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 05 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from duty without approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government1205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government Servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Annexure -"B"

Form of Contract/Agreement to be executed between the Chief Inspector (Boilers), Class-I

(Gazetted) and the Government of Himachal Pradesh through Administrative Secretary

(Industries) to the Government of Himachal Pradesh

This agreement is made on this........................................ day of ............................................. in the year ............................ between Sh./ Smt..........................................................................s/o/d/o Shri............................................................. r/o...................................................................................... contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Administrative Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh (hereinafter called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Chief Inspector (Boilers) on contract basis on the following terms and conditions :—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Chief Inspector (Boilers) for a period of one year commencing on the day of ....................................... and ending on the day of ............................... It is specifically1206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on .............................................. and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. That the contractual amount of the FIRST PARTY will be @ `40,440/- per month [which shall be equal to 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the Pay Matrix of H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022].

3. The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellete Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 05 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government Servant. In case of women1207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. ........................................................

............................................................

............................................................

(Name and Full Address)

Signature of the FIRST PARTY.

2. ........................................................

............................................................

............................................................

(Name and Full Address)

Signature of the SECOND PARTY.

____________

तहसीलदार चुराह व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 2 तह0 वाचक0 चुराह/2022 तारीख दायरा : 12-4-2022 श्रीमती कुलसुमा पत्नी जरीफ मुहम्मद, गांव टटरोग, परगना तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र 1208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 श्रीमती कुलसुमा पत्नी जरीफ मुहम्मद, गांव टटरोग, परगना तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन पेश किया है जिसके साथ ब्यान हल्फी, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र में कुलसुमा दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त मुहाल गुवाड़ी व सकलोगा, पटवार वृत्त गुवाड़ी, तहसील चुराह में मेरा नाम कलसुमा वेगम दर्ज है जो गलत है।

अतः प्रार्थ्ािन का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुश्तरी मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थ्ािन के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज होता हो तो इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व प्रार्थ्ािन का नाम कलसुमा वेगम की बजाये कुलसुमा दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का गुवाड़ी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज ..................... को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

-------

तहसीलदार चुराह व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 4 तह0 वाचक0 चुराह/2022 तारीख दायरा : 12-04-2022 श्री बलदेव पुत्र जस्सू, गांव गुवाड़ी परगना हिमगिरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र

श्री बलदेव पुत्र जस्सू, गांव गुवाड़ी परगना हिमगिरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने एक आवेदन पेश किया है जिसके साथ ब्यान हल्फी, परिवार नकल, आधार कार्ड में उसका नाम बलदेव दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल चीह, पटवार वृत्त कलोग, तहसील चुराह में मेरा नाम बीरबल दर्ज है जो गलत है। अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुश्तरी मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज होता हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व प्रार्थी का नाम बीरबल के बजाये बीरबल उर्फ बलदेव दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का कलोग को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 02-05-2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।1209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 तहसीलदार चुराह व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 5 तह0 वाचक0 चुराह/2022 तारीख दायरा : 12-04-2022 श्री तेज सिंह पुत्र जग राम, गांव गुवाड़ी परगना हिमगिरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र

श्री तेज सिंह पुत्र जग राम, गांव गुवाड़ी परगना हिमगिरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने एक आवेदन पेश किया है जिसके साथ ब्यान हल्फी, परिवार नकल, आधार कार्ड में उसका नाम तेज सिंह दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल चीह, पटवार वृत्त कलोग, तहसील चुराह में मेरा नाम भाग सिंह दर्ज है जो गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुश्तरी मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व प्रार्थी का नाम भाग सिंह के बजाये भाग सिंह उर्फ तेज सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का कलोग को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04-05-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दंडाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : /तहसील/रीडर/2022 तारीख पेशी : 6-6-2022 चन्द्रकांता पुत्री अजय लाल, निवासी गांव/मुहल्ला नगोडी, परगना साच, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत साच

विषयः--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु दर्ज करने बारा।

चन्द्रकांता पुत्री अजय लाल, निवासी गांव/मुहल्ला नगोडी परगना साच, तहसील व जिला चम्बा हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 07-04-1990 को हुआ है, लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न हुई है। 1210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया चन्द्रकांता का जन्म दिनांक 07-04-1990 ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया चंद्रकांता का जन्म दिनांक 07-04-1990 ग्राम पंचायत साच, विकास खंड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2022

तारीख पेशी : 24-05-2022 ववली कुमारी पुत्री मधु, निवासी गांव/मुहल्ला सरा, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत वाट

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु दर्ज करने बारा।

प्रार्थिया ववली कुमारी पुत्री मधु, निवासी गांव/मुहल्ला सरा, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 13-06-1988 को हुआ है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय में दर्ज न हुई है। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया ववली का जन्म दिनांक 13-06-1988 को ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 13-06-1988 को ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।1211 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2022

तारीख पेशी : 24-05-2022 देश राज पुत्र जीता राम, निवासी गांव/मुहल्ला उदुंगी, डाकघर पलुंही, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पलुंह

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु दर्ज करने बारा।

प्रार्थी देश राज पुत्र जीता राम, निवासी गांव/मुहल्ला उदुंगी, डाकघर पलुंही, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती धनों की मृत्यु दिनांक 14-04-1989 को हुई है लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत पलुंह, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता नामक धनो की मृत्यु तिथि 14-04-1989 को ग्राम पंचायत पलुंह, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की माता की मृत्यु दिनांक 14-04-1989 को ग्राम पंचायत पलुंह, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2022

तारीख पेशी : 24-05-2022 यूसफ पुत्र नूर मुहम्मद, निवासी गांव/मुहल्ला उग्रासन, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सराहन

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु दर्ज करने बारा। 1212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 प्रार्थी यूसफ पुत्र नूर मुहम्मद, निवासी गांव/मुहल्ला उग्रासन, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की नामक छुमा का जन्म दिनांक 10-07-2005 को हुआ है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय में दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी यूसफ की लड़की का जन्म दिनांक 10-07-2005 को ग्राम पंचायत सरहान, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी युसफ की लड़की का जन्म दिनांक 10-07-2005 को ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 16 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2022 तारीख दायरा : 16-03-2022 दूनी चन्द पुत्र श्री नाथो राम, गांव शेरी, परगना खडौठ, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. .वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

दूनी चन्द पुत्र श्री नाथो राम, गांव शेरी, परगना खडौठ, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र में दूनी चन्द पुत्र श्री नाथो राम दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल व पटवार वृत्त झुलाड़ा, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम दिनेश कुमार पुत्र श्री नाथो राम दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार की बजाए दिनेश कुमार उर्फ दूनी चन्द पुत्र श्री नाथो राम दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त झुलाड़ा को पारित कर दिए जाएंगे।1213 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-04-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 05 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2022 तारीख दायरा : 22-03-2022

. .वादी। नागेश कुमार पुत्र श्री राजकुमार, गांव चान्जो, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

नागेश कुमार पुत्र श्री राजकुमार, गांव चान्जो, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे पिता का नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, प्रधान रिपोर्ट में राजकुमार पुत्र श्री सुखदेव दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल व पटवार वृत्त चकलू, उप-तहसील पुखरी में मेरे पिता नाम राजेन्द्र पुत्र श्री सुखदेव दर्ज है जो कि गलत है तथा दूसरे जायज वारसान श्रीमती भिन्द्रो देवी पत्नी, संगीता व कुमारी नवीता पुत्रीयाें ने मुहाल व पटवार वृत्त चकलू में नाम दुरुस्ती करवाने हेतु अपना-अपना ब्यान हल्फी संलग्न किया है।

अतः प्रार्थियों का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मेें इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थीगणों के पिता का नाम मुहाल व पटवार वृत्त चकलू में राजेन्द्र की बजाए राजेन्द्र उर्फ राजकुमार पुत्र श्री सुखदेव दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त चकलू को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-04-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।1214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 07 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2022 तारीख दायरा : 06-04-2022

. .वादी। कर्म सिंह पुत्र श्री डूमणू राम, गांव धुवार, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

कर्म सिंह पुत्र श्री डूमणू राम, गांव धुवार, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, पास बुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड में कर्म सिंह पुत्र श्री डूमणू राम दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल व पटवार वृत्त राजनगर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम कर्म चन्द पुत्र श्री डूमणू दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मेें इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम कर्म चन्द की बजाए कर्म सिंह पुत्र श्री डूमणू दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त राजनगर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-04-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

चमन सिंह पुत्र श्री गुरदिता, गांव सुन्दार, डाकघर चण्डी लड़ोग, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कन्दला, विकास खण्ड चम्बा

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।1215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1366/2022 दिनांक 23-03-2022 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/4930, दिनांक 05-03-2022, 2. शपथ-पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, 5. शिक्षा प्रमाण-पत्र, 6. शपथ-पत्र आवेदक, 7. शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह जिसमें आवेदक चमन सिंह पुत्र श्री गुरदिता, गांव सुन्दार, डाकघर चण्डी लड़ोग, ग्राम पंचायत चण्डी व चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के बच्चों रणजीत सिंह पुत्र व अरूणा कुमारी, नीलम कुमारी, भावना कुमारी पुत्रीयाें की जन्म तिथियां किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के बच्चों रणजीत सिंह पुत्र व अरूणा कुमारी, नीलम कुमारी, भावना कुमारी पुत्रीयाें के नाम एवं जन्म तिथियां दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 05-03-2022 को जारी हुआ है उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रणजीत सिंह पुत्र व अरूणा कुमारी, नीलम कुमारी, भावना कुमारी, गांव सुन्दार, डाकघर चण्डी लडोग, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथियां 05-06-1973, 21-03-1976, 22-03-1981, 24-03-1984 का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के बच्चों रणजीत सिंह पुत्र व अरूणा कुमारी, नीलम कुमारी, भावना कुमारी पुत्रीयां श्री चमन सिंह, गांव सुन्दार, डाकघर चण्डी लड़ोग की जन्म तिथियां सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, चण्डी व चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 11/Teh/2021 तारीख दायरा : 30-11-2021 तारीख पेशी : 24-05-2022 शीर्षक.-श्री संदीप कुमार पुत्र वचित्र सिंह, निवासी महाल ठरकेहड़, मौजा धीरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत। प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसकी स्व0 माता का सही नाम गीता देवी पत्नी श्री वचित्र सिंह है जबकि महाल ठरकेहड़, मौजा धीरा, तहसील धीरा, 1216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में सीता देवी पत्नी वचित्र सिंह दर्ज है, जो कि गलत है। इसलिये महाल ठरकेहड़, मौजा धीरा के राजस्व अभिलेख में उनकी स्व0 माता का नाम गीता देवी उपनाम सीता देवी पत्नी वचित्र सिंह दुरुस्त दर्ज किया जाये।

इस बारे सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी के नाम की उक्त गांवों के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-05-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा तथा आवेदक के नाम की दुरुस्ती उक्त गांवों के राजस्व रिकार्ड में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 01/NT/2021 तारीख दायरा : 24-02-2022 तारीख पेशी : 24-05-2022 किस्म मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

शीर्षक.-श्री जगतार सिंह पुत्र मंगल सिंह, निवासी गांव व डाकघर झरेट जगियां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . .प्रार्थी।

बनाम

1. लोकल रजिस्टरार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण/विवाह 2. आम जनता . .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण/विवाह अधिनियम 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसकी दादी श्रीमती वटोहली देवी की मृत्यु गांव व डाकघर झरेट जगियां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में दिनांक 01-01-1993 को हुई है। मगर अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत झरेट के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह सम्बन्धित ग्राम पंचायत झरेट के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस बारे इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी के द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थी व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-05-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक की दादी की मृत्यु तिथि दिनांक 01-01-1993 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत झरेट को पारित कर दिये जायेंगे।1217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 आज दिनांक 11-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 02/NT/2021 तारीख दायरा : 07-03-2022 तारीख पेशी : 24-05-2022 किस्म मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

शीर्षक.-गुडडी देवी पुत्री प्रेम चन्द, निवासी गांव कलूणा, डाकघर चौकी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . .प्रार्थिया।

बनाम

1. लोकल रजिस्टरार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण/विवाह 2. आम जनता . .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण/विवाह अधिनियम 1969.

प्रार्थिया उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका जन्म गांव कलूणा, डाकघर चौकी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में दिनांक 20-02-1968 को हुआ है। मगर अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत चौकी के अभिलेख में दर्ज न है जिसे कि वह सम्बन्धित ग्राम पंचायत चौकी के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस बारे इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी के द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थी व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-05-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदिका की जन्म तिथि दिनांक 22-02-1968 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत चौकी को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत डा0 आशीष शर्मा (हि0प्र0से0) विवाह पंजीकरण अधिकारी धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. विनय कुमार आयु 27 वर्ष पुत्र धर्मवीर, निवासी गांव खोली, डा0 गगल खोली, तह0 धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 1218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 2. विनिता आयु 22 वर्ष पुत्री राकेश, निवासी गांव व डा0 बाली, तह0 मीरगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2022 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 26-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कुलतार सिंह नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा.--दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 25-05-2022

. . प्रार्थी। श्री दलीप सिंह पुत्र श्री लधा राम, निवासी महाल फगुडता, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल स्नुंह व फगुडता, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री दलीप सिंह पुत्र श्री लधा राम, निवासी महाल फगुडता, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में दलीप सिंह दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी दलीप सिंह ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल स्नुंह व फगुडता, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में उसका नाम दलीपा राम गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल महाल स्नुंह व फगुडता, तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री दलीपा राम के बजाये दलीपा राम उपनाम दलीप सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल स्नुंह व फगुडता, तहसील थुरल में दलीप सिंह दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 25-05-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर1219 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 13-04-2022 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2022 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 25-05-2022 श्री विक्रम चौधरी पुत्र शम्भु राम, निवासी महाल वौण, मौजा गढजमूला, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-- नाम की दुरुस्ती करने बारे।

श्री विक्रम चौधरी पुत्र शम्भु, निवासी महाल वौण, मौजा गढजमूला, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय व्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसका असल नाम विक्रम चौधरी पुत्र शम्भु राम है और उनके आधार कार्ड व अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टि दर्ज है। जबकि महाल वौण के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम विक्रम कुमार पुत्र शम्भु राम दर्ज कागजात माल है। जोकि गलत है। अतः महाल वौण के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके विक्रम कुमार के बजाए विक्रम चौधरी पुत्र शम्भु करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस इश्तहार हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2022 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 06-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2022 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 25-05-2022 1220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 श्री मनोज कुमार पुत्र वमीर सिंह, निवासी महाल मलाहू, मौजा ठन्डोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-- नाम की दुरुस्ती करने बारे।

श्री मनोज कुमार पुत्र वमीर सिंह, निवासी महाल मलाहू, मौजा ठन्डोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय व्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसके पिता का असल नाम वमीर सिंह पुत्र हंस है और उनके आधार कार्ड व अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टि दर्ज है। जबकि महाल मलाहू के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम बम्बीर चन्द पुत्र हंस दर्ज कागजात माल है। जोकि गलत है। अतः महाल मलाहू के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करके बम्बीर चन्द पुत्र हंस के बजाए वमीर सिंह पुत्र हंस करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे। अतः इस इश्तहार हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2022 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 06-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2022 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 25-05-2022 श्री रमेश चन्द पुत्र अर्जुन सिंह, निवासी महाल मलाहू, मौजा ठन्डोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-- नाम की दुरुस्ती करने बारे।

श्री रमेश चन्द पुत्र अर्जुन सिंह, निवासी महाल मलाहू, मौजा ठन्डोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय व्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसके भाई का असल नाम राकेश चन्द परिहार पुत्र अर्जुन सिंह है और उनके आधार कार्ड व अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टि दर्ज है। जबकि महाल मलाहू के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के भाई का नाम राकेश सिंह पुत्र अर्जुन सिंह दर्ज कागजात माल है। जोकि गलत है। अतः महाल मलाहू के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के भाई का नाम दुरुस्त करके राकेश सिंह पुत्र अर्जुन के बजाए राकेश चन्द परिहार पुत्र अर्जुन करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।1221 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 अतः इस इश्तहार हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2022 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 06-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2022 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 25-05-2022 श्री विशाल सवहिया पुत्र किरपाल सिंह, निवासी महाल हार, मौजा कस्वा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-- नाम की दुरुस्ती करने बारे।

श्री विशाल सवहिया पुत्र किरपाल सिंह, निवासी महाल हार, मौजा कस्वा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय व्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसका असल नाम विशाल सवहिया पुत्र किरपाल सिंह है और उनके आधार कार्ड व अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टि दर्ज है। जबकि महाल हार व ढकरैर के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम विशाल सिंह पुत्र किरपाल सिंह दर्ज कागजात माल है। जोकि गलत है। अतः महाल हार व ढकरैर के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करके विशाल सिंह पुत्र किरपाल सिंह के बजाए विशाल सवहिया पुत्र किरपाल सिंह करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस इश्तहार हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2022 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 06-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।1222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी जसवां तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 02/2022 तारीख दायरा : 04-02-2022 तारीख पेशी : 27-05-2022 रमेश सिंह पुत्र रोशन लाल, वासी दड़ब, तहसील जसंवा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969.

रमेश सिंह पुत्र रोशन लाल, वासी दड़ब, तहसील जसंवा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री वीना देवी का जन्म दिनांक 28-08-1981 को महाल दड़ब, तहसील जसंवा, जिला कांगड़ा में हुआ था। लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त वीना देवी के जन्म का पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 27-05-2022 समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित कर सकता है। यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस नयायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत वाड़ी को आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-04-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan, District

Kangra (H.P.)

1. Sh. Surinder Kumar aged 34 years s/o Shri Swaroop Chand, r/o W. No. 6, Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

2. Deepika aged 24 years d/o Sh. Chuni Lal, r/o Village Sanor Lahar, P.O. Bassi, Tehsil & District Kangra (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage

Applicants Sh. Surinder Kumar aged 34 years s/o Shri Swaroop Chand, r/o W. No. 6, Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) & Deepika aged 24 years d/o Sh. Chuni Lal, r/o Village Sanor Lahar, P.O. Bassi, Tehsil & District Kangra (H.P.) have filed an application u/s 16 of Special1223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 Marriage Act, alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 12-11-2021 at home W. No. 6, Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) as per Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this court on or before 25-05-2022. The objection received after 25-05-2022, will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 25-04-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दायर तिथि : 21-04-2022 केस नं0 : 09-BNT/2022

श्री राजीव सिंह पुत्र श्री पुने राम, निवासी गांव बड़ोगी, डा0 छैऊर, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजीव सिंह पुत्र श्री पुने राम, निवासी गांव बड़ोगी, डा0 छैऊर, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री भवानी ठाकुर का जन्म दिनांक 08-10-2016 को स्थान गांव बड़ोगी, डा0 छैऊर, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू हि0 प्र0 में हुआ है। परन्तु वह अपनी पुत्री भवानी ठाकुर की जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत रतोचा, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सका।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भवानी ठाकुर पुत्री श्री राजीव सिंह की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-05-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।1224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दायर तिथि : 20-04-2022 केस नं0 : 18-BT/2022

श्री पूर्ण चन्द पुत्र स्व0 श्री नाथु राम, निवासी गांव बिष्टबेहड़ मौहल, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पूर्ण चन्द पुत्र स्व0 श्री नाथु राम, निवासी गांव बिष्टबेहड़ मौहल, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री शिल्पा का जन्म दिनांक 11-05-2009 को स्थान गांव बिष्टबेहड़ मौहल, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में हुआ है। परन्तु वह अपनी पुत्री शिल्पा की जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सका।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को शिल्पा पुत्री श्री पूर्ण चन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-05-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बिशनदास पुत्र श्री डावे राम, गांव मैल, डा0 मझान, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में मृत्यु दर्ज करने बारे।

बिशनदास पुत्र श्री डावे राम, गांव मैल, डा0 मझान, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसकी धर्मपत्नी श्रीमती फुला देवी की मृत्यु दिनांक 19-09-2021 ग्राम पंचायत व फाटी गाड़ापारली कोठी शांघड में मृत्यु दर्ज नहीं है।1225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 28-05-2022 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत व फाटी गाड़ापारली कोठी शांघड़ में उसकी धर्मपत्नी श्रीमती फुला देवी पत्नी बिशनदास व मृत्यु दिनांक 19-09-2021 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 28-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

ठाकुर दास पुत्र तोतम राम, निवासी गांव फलोहू, डा0 ब्रेहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में नाम व जन्म दर्ज करने बारे।

ठाकुर दास पुत्र तोतम राम, निवासी गांव फलोहू, डा0 ब्रेहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसके पुत्र का नाम ईशान ठाकुर व जन्म तिथि 27-04-2017 ग्राम पंचायत भलाण-II में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 28-05-2022 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भलाण-II में इसके बेटे का नाम ईशान ठाकुर व जन्म तिथि 27-04-2017 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 28-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

भीमा देवी पत्नी श्री हिरा लाल, निवासी गांव व डा0 औट, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

. .प्रार्थी।1226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

भीमा देवी पत्नी श्री हिरा लाल, निवासी गांव व डा0 औट, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकॉर्ड मोहाल मनियाशी, पटवार वृत्त बनोगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में इसका नाम हिमानी दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत गाड़ापारली के परिवार रजिस्टर भाग-I में व अन्य दस्तावेजों में इसका नाम भीमा देवी दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती बारे एक शपथ-पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसका नाम राजस्व रिकॉर्ड मोहाल मनियाशी, पटवार वृत्त बनोगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में हिमानी के स्थान पर हिमानी उर्फ भीमा देवी दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 28-05-2022 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड मोहाल मनियाशी, पटवार वृत्त बनोगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 28-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Dr. Surender Kumar, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Amit Kumar s/o Shri Neel Chand, r/o Village Chachoga, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and

Jaja Kipgen d/o Shri Haokholet Kipgen, r/o Village Hengbung, P.O. Kangpokpi, District Kangpokpi Manipur at present Village Chachoga, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Amit Kumar s/o Shri Neel Chand, r/o Village Chachoga, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Jaja Kipgen d/o Shri Haokholet Kipgen, r/o Village Hengbung, P.O. Kangpokpi, District Kangpokpi Manipur at present Village Chachoga, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. has presented an application on 28-04-2022 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby1227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 31-05-2022 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 28th day of April, 2022.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

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In the Court of Dr. Surender Thakur, H.P.A.S. Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage

Officer, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Mr. Amandeep Singh Multani, s/o Mr. M.R. Malkiat Singh Multani, r/o House No. 759, Sector 43-A, Chandigarh-160036 at present V.P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. and Miss Jazzmine Kathleen Christopher Lawton d/o Katherine Lawton, r/o House No. 141, St. Helen's Avenue Toranto, Ontaro Canada M6H4AZ at present w/o Shri Amandeep Singh Multani, V.P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Mr. Amandeep Singh Multani s/o Mr. M.R. Malkiat Singh Multani, r/o House No. 759, Sector 43-A, Chandigarh-160036 at present V.P.O. Prini, Teshil Manali, District Kullu, H.P. and Miss Jazzmine Kathleen Christopher Lawton d/o Katherine Lawton, r/o House No. 141, St. Helen's Avenue Toranto, Ontaro Canada M6H4AZ at present w/o Shri Amandeep Singh Multani, V.P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. has presented an application on 25-03-2022 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of marriage can appear in this court on 31-05-2022 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 28th day of April, 2022.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

1228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मई 2022/2 ज्येष्ठ, 1944 CHANGE OF NAME

I, Sanjay Chauhan (48) s/o Late Sh. Paras Ram Chauhan, r/o V. P. O. Alampur, Sub- Tehsil Alampur, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my son's name from SHUBHAM to SHUBHAM KUMAR. Please note.

SANJAY CHAUHAN,

s/o Late Sh. Paras Ram Chauhan,

r/o V. P. O. Alampur, Sub-Tehsil Alampur,

District Kangra (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 23 May 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-05-23.39_gazette_2022-23_05_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-05-23.39_gazette_2022-23_05_2022.