राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 24 मई, 2022/3 ज्येष्ठ, 1944
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 29 अप्रैल, 2022
संख्याः पीसीएच-एचए(1)3/2013-32916-920.--क्योंकि विभाग में जिला शिमला के विकास खण्ड ठियोग, की ग्राम सभा भाज का नाम बदलकर भाज कराना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन हैः
40—राजपत्र/2022-24-05-2022 (1229) 1230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिमला के विकास खण्ड ठियोग, की ग्राम सभा भाज का नाम बदलकर भाज कराना करने का प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला शिमला, के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधि—त करने के आदेश प्रदान करते हैं;
यदि ग्राम सभा भाज का नाम बदलकर भाज कराना करने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त शिमला, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला शिमला, विकास खण्ड ठियोग, की ग्राम सभा भाज का नाम बदलकर भाज कराना को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना उपायुक्त, जिला शिमला की सिफारिश के दृष्टिगत जारी की जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (पंचायती राज)।
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 29 अप्रैल, 2022
संख्याः पीसीएच-एचए(1)3/2013-32911-915.--क्योंकि विभाग में जिला शिमला के विकास खण्ड मशोबरा, की ग्राम सभा घड़ोत कडैहरी पधेची का नाम बदलकर भराण्डी पधेची करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन हैः
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिमला के विकास खण्ड मशोबरा, की ग्राम सभा घड़ोत कडैहरी पधेची का नाम बदलकर भराण्डी पधेची करने का प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला शिमला, के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधि—त करने के आदेश प्रदान करते हैं;
यदि ग्राम सभा घड़ोत कडैहरी पधेची का नाम बदलकर भराण्डी पधेची करने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त शिमला, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला शिमला, विकास खण्ड मशोबरा, की ग्राम सभा घड़ोत कडैहरी पधेची का नाम भराण्डी पधेची को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना उपायुक्त, जिला शिमला की सिफारिश के दृष्टिगत जारी की जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (पंचायती राज)।1231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 21st May, 2022
No. HPERC-H(1)-3/2021.—In exercise of powers conferred under section 181 read with Sections 61, 66 & 86 of the Electricity Act, 2003 and in pursuance to Clause 5.3 of the Tariff Policy, 2016 and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby determines the threshold limit of Rs. 45 Crore above which all Intra-State Transmission Projects i.e. Transmission Line or Sub-Station or both Transmission Line and Sub-Station as a package (where the proposed Transmission Line is associated with the proposed Sub-Station) shall be developed through Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) in accordance with the guidelines issued by the State Government.
2. Applicability.—This notification shall be applicable from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
3. State Transmission Utility shall take up the matter with the State Government to frame the aforesaid guidelines within three months from issue of this notification.
By Order of the Commission,
Sd/- Secretary.
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कार्मिक विभाग, सचिवालय प्रशासन सेवाएं-I
अधिसूचना
शिमला-171002, 23 मई, 2022
संख्याःपी.ई.आर.(स.प्र.से.)बी(2)-8/2009-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पी.ई. आर.(स.प्र.से.-I)बी(2)-8/2009 तारीख 18-5-2015 द्वारा अधिसूचित और तारीख 21-5-2015 को राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं-I), लिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं), लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-''क'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं), लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के उपाबन्ध-''क'' में;- 1232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 (क) स्तम्भ संख्या 7 (क) (i) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि''।
(ख) स्तम्भ संख्या 15-क (vii) (ख) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--
''(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको, पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा''।
(ग) स्तम्भ संख्या 15-क (vii) (च) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--
''(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रस्वावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रस्वावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी''।
3. उपाबन्ध-''ख'' का संशोधन.--(क) उक्त नियमों से संलग्न उपाबन्ध-'ख' में, क्रम संख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा''।
(ख) क्रम संख्या 7 के सामने विद्यतान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--
''7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को1233 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।''।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्र0 सचिव (सचिवालय प्रशासन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (SAS-I) B(2)-8/2009-II, dated
23rd May 2022, as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
PERSONNEL DEPARTMENT
SECRETARIAT ADMINISTRATION SERVICES-I
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 23rd May, 2022
No. Per (SAS-I)B(2)-8/2009-II.—In exercise of the powers conferred by provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Clerk, Class-III (Non–gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2015 notified vide this department Notification number Per (SAS-I)B(2)-8/2009 dated 18/05/2015, published in the Rajpatra (Extra Ordinary ), Himachal Pradesh on dated 21/05/2015, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel (Secretariat Administration) Clerk, Class-III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, (Second Amendment) Rules, 2022.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure "A".—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh, Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Clerk, Class-IIII (Non-gazetted) recruitment & Promotion Rules, 2015 (herein after referred to as the 'said rules'):—
(a) For the existing provisions against Column No. 7(a)(i) the following shall be substituted ; namely:—
" Bachelor's Degree from a recognized University".
(b) For the existing provisions against Column 15-A(vii)(b) following shall be substituted, namely:—
"(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract1234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her."
(c) For the existing provisions against Column 15-A(vii)(f), the following shall be substituted, namely:—
"(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in case of Non-gazetted Government Servant. In case of women candidates who are to be appointed against the posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporary unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re- examined for medical fitness after six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her."
3. Amendment of Annexure "B".—In Annexure-'B' appended to the 'said rules',—
(a) For the existing provisions against Sl. No. 3, the following shall be substituted namely:—
"(3) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
(b) For the exiting provisions against Sl. No. 7, the following shall be substituted , namely:—
"Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by the Medical Board in the case of a Gazetted Government Servant and by Government Medical Officer in case of a Non-Gazetted Government servant. In case of woman candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her."
By order, Sd/- Pr. Secretary (SA)1235 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0....../2022 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 25-05-2022 निमो देवी पुत्री श्री दीवान चन्द, निवासी गांव व डा0 खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म पंजीकरण बारे।
प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत निमो देवी पुत्री श्री दीवान चन्द, निवासी गांव व डा0 खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1965 को गांव व डा0 खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है। मगर ग्राम पंचायत वाहे दा पटट के अभिलेख में दर्ज न है। तथा वह अपना जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत वाहे दा पटट के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति या संस्था को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा निमो देवी की जन्म तिथि 01-01-1965 के पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार व ग्राम पंचायत अधिकारी को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 01/ 2022 तारीख दायर : 26-04-2022 तारीख पेशी : 26-05-2022 अनुवाद.--परिवार में जन्म तिथि दर्ज करना।
रामकली पत्नी सराजू राम, गांव पोलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया रामकली पत्नी सराजू राम, गांव पोलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पुत्र समर ठाकुर का जन्म दिनांक 10-03-2017 1236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 को गांव पोलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा में हुआ है जिसका पंजीेकरण अज्ञानतावश ग्राम पंचायत पोलिंग के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाई था। अतः प्रार्थिया चाहती है कि अब ग्राम पंचायत पोलिंग के परिवार रजिस्टर में पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पुत्र उपरोक्त की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत पोलिंग के रिकार्ड में पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-05-2022 को सुबह 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 28-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री पूर्ण चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 09/2022 तारीख दायर : 26-04-2022 तारीख पेशी : 26-05-2022
. . प्रार्थी। मोहन लाल पुत्र गुलावा पुत्र डागी, निवासी गांव उलधार, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) भू- राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती बारे।
प्रार्थी मोहन लाल पुत्र गुलावा पुत्र डागी, निवासी गांव उलधार, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) द्वारा इस अदालत में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल उलधार के राजस्व रिकार्ड में सोहन लाल पुत्र गुलावा पुत्र डागी दर्ज है जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में मोहन लाल पुत्र गुलावा पुत्र डागी दर्ज है जो कि सही है। उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करके मोहन लाल उपनाम सोहन सिंह पुत्र गुलावा पुत्र डागी दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-05-2022 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 28-04-2022 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।1237 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 3/NT/ 2022/
तारीख पेशी : 26-05-2022 श्री अभिषेक राणा पुत्र अमरजीत सिंह, निवासी गांव बारखुर्द, डाकघर बारीकलां, तहसील खुण्डियां, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण हेतु।
इश्तहार बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री अभिषेक राणा पुत्र अमरजीत सिंह, निवासी गांव बारखुर्द, डाकघर बारीकलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसके चाचा रतन चन्द सुपुत्र सुदामा राम की मृत्यु दिनांक 02-03-2007 को हुई है जिसका पंजीकरण जानकारी न होने की वजह से ग्राम पंचायत बारीकलां के अभिलेख में दर्ज न हुआ है अतः उसके चाचा की मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बारीकलां के अभिलेख में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण एवं रिश्तेदारों को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-05-2022 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के चाचा रतन चन्द सुपुत्र सुदामा राम की मृत्यु तिथि दिनांक 02-03-2007 का पंजीकरण जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बारीकलां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 25-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 2/NT/ 2022/ MISC.
तारीख पेशी : 26-05-2022 श्री मनोज कुमार पुत्र धर्मपाल, निवासी गांव नरघोटा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--हि0प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8(4) के तहत शादी पंजीकरण हेतु। प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र धर्मपाल, निवासी गांव नरघोटा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी शादी दिनांक 1238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 15-10-2018 को गीता देवी सुपुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी महाल ईडा, मल्ला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के साथ हुई थी, परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण न हो सका है। अतः उनकी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत बारीकलां के अभिलेख में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार अखबारी/राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-05-2022 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री मनोज कुमार सुपुत्र श्री धर्म पाल, निवासी महाल नरघोटा और गीता देवी सुपुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी महाल ईडा, मल्ला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत बारीकलां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 1/NT/ 2022/ MISC.
तारीख पेशी : 26-05-2022 श्री अवतार सिंह पुत्र बजीर चन्द, निवासी गांव संघियाड़, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--हि0प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8(4) के तहत शादी पंजीकरण हेतु। प्रार्थी श्री अवतार सिंह पुत्र बजीर चन्द, निवासी गांव संघियाड़, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी शादी दिनांक 12-11-2017 को अंजली राजपूत सुपुत्री श्री नरेन्द्र कुमार राजपूत, डब्लूजेड-221, गली नं0 14, ए/6, साध नगर पालम कलौनी, साउथ वेस्ट, दिल्ली-110045, के साथ हुई थी, परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण न हो सका है। अतः उनकी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत बारीकलां के अभिलेख में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार अखबारी/राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-05-2022 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री अवतार सिंह पुत्र बजीर चन्द, निवासी गांव संघियाड और अंजली राजपूत सुपुत्री श्री नरेन्द्र कुमार राजपूत, डब्लूजेड-221, गली नं0 14, ए/6, साध नगर पालम कालोनी, साउथ वेस्ट, दिल्ली-110045 की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत बारीकलां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।1239 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 आज दिनांक 27-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मु0 नं0 : 07/T/C/ 2022 तारीख दायरा : 27-04-2022 तारीख पेशी : 27-05-2022 राम स्वरूप शर्मा पुत्र कर्म चन्द पुत्र हुक्मा, वासी महाल स्वाणा उपरला, तहसील जसवां, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा उपरला में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा उपरला में राम स्वरूप पुत्र कर्म चन्द पुत्र हुक्मा, वासी महाल स्वाणा उपरला दर्ज है जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत स्वाणा में राम स्वरूप शर्मा पुत्र कर्म चन्द दर्ज है, जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा उपरला में राम स्वरूप उपनाम राम स्वरूप शर्मा पुत्र कर्म चन्द पुत्र हुक्मा के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-05-2022 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 27-04-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मु0 नं0 : 08/T/C/ 2022 तारीख दायरा : 27-04-2022 तारीख पेशी : 27-05-2022 समीर शर्मा पुत्र दिनेश कुमार पुत्र प्रेम दत्त, वासी महाल रिड़ी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0प्र0)1240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल रिडी़ में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल रिड़ी में सुमीर पुत्र दिनेश कुमार पुत्र प्रेम दत्त, वासी महाल रिड़ी दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत रिड़ी कुठेहड़ा में समीर शर्मा पुत्र दिनेश कुमार दर्ज है, जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल रिड़ी में सुमीर उपनाम समीर शर्मा पुत्र दिनेश कुमार पुत्र प्रेम दत्त के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-05-2022 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 27-04-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . वादी। मुहम्मद हुसैन पुत्र श्री शेर दीन, निवासी महाल जनेरा, मौजा व तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती महाल जनेरा, मौजा व तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थी मुहम्मद हुसैन पुत्र श्री शेर दीन, निवासी महाल जनेरा, मौजा व तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य दस्तावेज में मुहम्मद हुसैन पुत्र श्री शेर दीन लिखा है जोकि सही है, परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल जनेरा, मौजा व तहसील नूरपुर, में उसका नाम अमाम हुसैन पुत्र शेर दीन लिखा है जोकि गलत है। अमाम हुसैन पुत्र शेर दीन व मुहम्मद हुसैन पुत्र श्री शेर दीन एक ही व्यक्ति के नाम हैं व नाम दुरुस्ती के आदेश जारी किए जाएं।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार गजट राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के भीतर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।1241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 आज दिनांक 04-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . वादी। अंकुश मेहरा पुत्र श्री धर्म पाल, निवासी महाल वार्ड नं0 3, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र मृत्यु पंजीकरण नगर निगम नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
प्रार्थी अंकुश मेहरा पुत्र श्री धर्म पाल, निवासी महाल वार्ड नं0 3, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसकी दादी श्रीमती शीला देवी की मृत्यु दिनांक 10-10-2018 को हुई है, जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश नगर निगम नूरपुर, तहसील नूरपुर में दर्ज नहीं हो पाया है। जिसके समर्थन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि0प्र0) की रिपोर्ट प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की दादी का नगर निगम नूरपुर में मृत्यृ पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है। अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की दादी की मृत्यु पंजीकरण बारे कोई आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार मृत्यु पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) रणजीत उर्फ रणियां राम पुत्र श्री चतर सिंह, निवासी महाल सकोह, मौजा कुठण्दल, तहसील . . वादी। फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती महाल मनकोटा, मौजा पुन्दर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। 1242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 प्रार्थी रणजीत उर्फ रणियां राम पुत्र श्री चतर सिंह, निवासी महाल सकोह, मौजा कुठण्दल तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य दस्तावेज में रणिया राम पुत्र श्री चतर सिंह लिखा है, जोकि सही है, परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल सुजन्ता, मौजा पुन्दर, तहसील नूरपुर में उसका नाम रणजीत पुत्र चतर सिंह लिखा है जोकि गलत है। रणजीत पुत्र चतर सिंह व रणिया राम पुत्र श्री चतर सिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं व नाम दुरुस्ती के आदेश जारी किए जाएं।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के भीतर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 08-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . वादी। बलवान सिंह पुत्र श्री अभय सिंह, निवासी महाल कुट, मौजा वरण्डा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती महाल कुट, मौजा वरण्डा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थी बलवान सिंह पुत्र श्री अभय सिंह, निवासी महाल कुट, मौजा वरण्डा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य दस्तावेज में बलवान सिंह पुत्र श्री अभय सिंह लिखा है, जोकि सही है, परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल कुट, मौजा वरण्डा, तहसील नूरपुर में उसका नाम बन्ना सिंह पुत्र अभय सिंह लिखा है जोकि गलत है। बन्ना सिंह पुत्र अभय सिंह व बलवान सिंह पुत्र श्री अभय सिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं व नाम दुरुस्ती के आदेश जारी किए जाएं।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के भीतर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक .......................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।1243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944
In the Court of Shri B. R. Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Sh. Daulat Ram s/o Sh. Charan Dass, r/o Kaina, P.O. Rouri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Sh. Daulat Ram s/o Sh. Charan Dass, r/o Kaina, P.O. Rouri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of his son named—Mr. Vihan s/o Sh. Daulat Ram s/o Sh. Charan Dass, r/o Kaina, P.O. Rouri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Dudhalti/Janol, Tehsil & District Shimla.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Mr. Vihan | Son | 02-08-2020 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Dudhalti/Janol, Tehsil & District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 12-04-2022 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
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ब अदालत श्री जगपाल सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
आम जनता ...प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी श्री सीता राम पुत्र रूप सिंह, ग्राम शठावल, डाकघर केदी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, तथा प्रार्थी अब अपनी पुत्री 1244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है :-
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | इशानी शर्मा | पुत्री | 28-11-2002 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत केदी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज तारीख 28-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। (जगपाल सिंह), कार्यकारी दण्डाधिकारी ,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री जगपाल सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री अमर सिंह राठौर पुत्र लच्छी राम, ग्राम कनहाल, डाकघर केदी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता ...प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी श्री अमर सिंह राठौर पुत्र लच्छी राम, ग्राम कनहाल, डाकघर केदी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र व पुत्रियों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाई है, तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र व पुत्रियों के नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है :-
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | सौरव राठौर | पुत्र | 14-09-1994 |
| 2. | दिब्यानी राठौर | पुत्री | 26-03-1996 |
| 3. | शिवानी राठौर | पुत्री | 04-11-1997 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत केदी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज तारीख 28-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। (जगपाल सिंह), कार्यकारी दण्डाधिकारी ,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री जगपाल सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री विनयमीन पुत्र रोशन दीन, निवासी ग्राम दाछी, डाकघर केदी पौडिया नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता ...प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौडिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी श्री विनयमीन पुत्र रोशन दीन, निवासी ग्राम दाछी, डाकघर केदी पौडिया नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र व पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौडिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र व पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौडिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है :-
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | समईया | पुत्री | 15-02-2017 |
| 2. | आफीस | पुत्र | 09-07-2018 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पौडिया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज तारीख 06-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। (जगपाल सिंह), कार्यकारी दण्डाधिकारी ,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।1246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 ब अदालत श्री जगपाल सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री साहिल सिसोदिया पुत्र श्री राजिन्द्र सिंह, निवासी ग्राम टिक्करी, डाकघर टिक्करी, तहसील नेरूवा जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता ...प्रत्यार्थी। विषय.-- 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे। प्रार्थी श्री साहिल सिसोदिया पुत्र श्री राजिन्द्र सिंह, निवासी ग्राम टिक्करी, डाकघर टिक्करी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, तथा प्रार्थी अब अपना पंजीकरण ग्राम पंचायत नेवल-टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जोकि इस प्रकार से है :-
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | साहिल सिसोदिया | स्वयं | 22-04-2001 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत नेवल टिक्करी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज तारीख 07-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। (जगपाल सिंह), कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री जगपाल सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
साक्षी सिसोदिया पुत्री श्री राजिन्द्र सिंह, निवासी ग्राम टिक्करी, डाकघर टिक्करी, तहसील नेरूवा जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता ...प्रत्यार्थी। विषय.-- 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे। प्रार्थिया साक्षी सिसोदिया पुत्री श्री राजिन्द्र सिंह, निवासी ग्राम टिक्करी, डाकघर टिक्करी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका1247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, तथा प्रार्थिया अब अपना पंजीकरण ग्राम पंचायत नेवल-टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। जोकि इस प्रकार से हैः-
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | साक्षी सिसोदिया | स्वयं | 21-01-1999 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत नेवल टिक्करी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज तारीख 07-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। (जगपाल सिंह), कार्यकारी दण्डाधिकारी ,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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समक्ष चेतन चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा : श्री मोहन सिंह पुत्र श्री गोपी राम पुत्र श्री बेली राम, निवासी दीद बगड़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम।
श्री मोहन सिंह पुत्र श्री गोपी राम पुत्र श्री बेली राम, निवासी दीद बगड़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड, मौजा दीद बगड़ में मोहनू पुत्र गोपी राम दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड में मोहन सिंह पुत्र गोपी राम दर्ज है जो सही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ नकल जमाबन्दी की छायाप्रति व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न किया हैै जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड मौजा दीद बगड़ में अपना नाम मोहन सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम दीद बगड़, हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोर्ई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2022 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 21-04-2022 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
चेतन चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। 1248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई 2022/3 ज्येष्ठ, 1944 समक्ष श्री चेतन चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा : श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री जगत राम पुत्र श्री नान्टा पुत्र शंकर, निवासी गावड़ा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम।
श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री जगत राम पुत्र श्री नान्टा पुत्र शंकर, निवासी गावड़ा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के पड़दादा का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा गावड़ा में मोहनू पुत्र लेबू दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी के पड़दादा का नाम शजरा नस्ब में शंकर दर्ज है जो सही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ नकल जमाबन्दी की छायाप्रति व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न किया है। जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड मौजा गावड़ा में अपने पड़दादा का नाम शंकर दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम गावड़ा, हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोर्ई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2022 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 21-04-2022 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
चेतन चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Neha Kumari d/o Sh. Rakesh Bhardwaj, Village Gadyara, P.O. Ropari, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declare that my father and mother's name have wrongly been mentioned in my C.B.S.E. Matric Certificate as Rakesh Kumar and Meera Devi enter correct name Rakesh Bhardwaj and Meera Rani. Please all concerned note.
NEHA KUMARI,
d/o Sh. Rakesh Bhardwaj,
Village Gadyara, P.O. Ropari,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।