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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 57, 16 June 2022

Published 16 June 2022

Gazette no.
57
Gazetteid
57/GAZETTE/2022-16/06/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-06-16.57_gazette_2022-16_06_2022
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 16 जून, 2022/26 ज्येष्ठ, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह (सतर्कता) विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 जून, 2022

संख्याः गृह (विज)-ए(3)-2/2021(लोका)-नियम.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 54 के साथ पठित धारा 9 की उप-धारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 57—राजपत्र/2022-16-06-2022 (1819) 1820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 परामर्श से लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश गृह (सतर्कता) विभाग के कार्यालय में अवर सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय, गृह (सतर्कता) विभाग अवर सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 है। (ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(i) अधिसूचना संख्याः पर (विज) बी(3)-2/89-I, तारीख 27 नवम्बर, 1993 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय अवर सचिव (वर्ग-I, राजपत्रित सेवा) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1993 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन में होते हुए भी उपर्युक्त नियम 2(i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों केे अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (गृह/सतर्कता)।

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उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय, में अवर सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--अवर सचिव

2. पद की संख्या.--01 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएंं)

4. वेतनमान.--पे बैण्डः ` 15600—39100 जमा ` 6600 ग्रेड पे

5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद.--चयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं) : लागू नहीं।

(ख) वांछनीय अर्हता (एं)ः लागू नहीं।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।1821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--लागू नहीं।

10. भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--अनुभाग अधिकारी और रीडर में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवा काल हो, ऐसा न होने पर अनुभाग अधिकारी और रीडर में से प्रोन्नति द्वारा जिनका संयुक्ततः छः वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या क्रमशः अनुभाग अधिकारी एवं अधीक्षक ग्रेड-II और रीडर एवं वरिष्ठ सहायक के रूप में छः वर्ष का नियमित सेवाकाल या लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके छः वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें क्रमशः अनुभाग अधिकारी या रीडर के रूप में तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए समस्त पात्र अधिकारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर, अपने-अपने ग्रेड/पद में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे़ बिना संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमाें में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में होे) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियोेंं की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोविलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी। 1822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियाें मेेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्तीं के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उर्त्तीण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (Vig.)-A(3)-2/2021(Loka)

Rules dated 07-06-2022 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOME (VIGILANCE) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th June, 2022

No. Home (Vig.)-A(3)-2/2021(Loka) Rules.—In exercise of the powers conferred by sub- section (3) and (4) of section 9 read with section 54 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Under Secretary, Class-I (Gazetted) in the Office of Lokayukta, Home(Vigilance) Department, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These Rules may be called the office of Lokayukta, Home(Vigilance) Department, Himachal Pradesh, Under Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2022.

(ii) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

1823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944

2. Repeal & savings.—(i) The office of Lokayukta, Himachal Pradesh, Class-I (Gazetted), Under Secretary, Recruitment and Promotion Rules, 1993, notified vide notifications No. Per(Vig)B(3)-2/89-I, dated 27-11-1993 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under rule 2(i) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,

Sd/-

Principal Secretary (Home/Vig.).

___________

ANNEXURE-'A' RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF UNDER SECRETARY, CLASS-I (GAZETTED) IN THE OFFICE OF LOKAYUKTA, HIMACHAL PRADESH 1. Name of Post.—Under Secretary

2. Number of post.—01 (one)

3. Classification.—Class-I (Gazetted) Ministerial Services

4. Scale of pay.—Pay Band `15600—39100 + ` 6600/-Grade Pay

5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s): Not applicable

(b) Desirable Qualification : Not applicable

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable

Educational qualification : Not applicable

9. Period of probation, if any.—Not applicable.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/

secondment /transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%

by promotion.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Section Officer and Reader possessing five years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Section Officer and Reader with six year's combined regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Section Officer & Superintendent Grade-II and Reader & Senior Assistant1824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 respectively which shall also include essential service of three years as Section Officer or Reader respectively.

For the purpose of promotion, a joint seniority list of all the eligible officers will be prepared based on length of service without disturbing their inter se seniority in the respective grade/post.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.

(b) Departmental Confirmation Committee.—Not applicable

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

1825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

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गृह (सतर्कता) विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 जून, 2022

संख्याः गृह(सतर्कता)ए(3)-9/2016 लोकायुक्त(आर एण्ड पी)नियम.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 54 के साथ पठित धारा 9 की उप-धारा (3) व (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश गृह (सतर्कता) विभाग के कार्यालय में अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय, गृह (सतर्कता) विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 है। (ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे। 2. निरसन और व्यावृतियां.--(i) अधिसूचना संख्याः पर (सतर्कता)बी(3)-2/89-IV, तारीख 27 नवम्बर, 1993 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय (वर्ग-I राजपत्रित) अनुभाग अधिकारी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1993 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम 2(i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों केे अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह/सतर्कता)।1826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 उपाबन्ध- 'क' हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय में अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम .--अनुभाग अधिकारी

2. पदों की संख्या.--01 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--पे बैंडः रुपये 15600-39100 5400/- ग्रेड पे

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--अचयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं) : लागू नहीं।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं) : लागू नहीं

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं), प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--अधीक्षक ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 03 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 03 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अधीक्षक ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका अधीक्षक ग्रेड-II, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक और लिपिक/कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रोद्यौगिकी) के रूप में संयुक्ततः 19 (उन्नीस) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित 19 (उन्नीस) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें अधीक्षक ग्रेड-II के रूप में 02 (दो) वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल भी सम्मिलित होगा।

(i) प्रोेन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमाें में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

1827 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में होे) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियोेंं की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों। (ii) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियाें मेेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्तीं के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.--लागू नहीं

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा के प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित और समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।1828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home(Vig)A(3)-9/2016 Lokayukta

(R&P) Rules Dated 7th June, 2022 as required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution

of India].

HOME (VIGILANCE) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 7th June, 2022

No. Home (Vig)A(3)-9/2016 Lokayukta (R & P) Rules.—In exercise of the powers conferred by sub section (3) and (4) of Section 9 read with section 54 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Section Officer, Class-I (Gazetted) in the Office of Lokayukta, Home(Vigilance) Department, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These Rules may be called the office of Lokayukta, Home(Vigilance) Department, Himachal Pradesh, Section Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2022.

(ii) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings.—(i) The office of Lokayukta, H.P. (Class-I Gazetted) Section Officer Recruitment and Promotion Rules, 1993, notified vide Notification No. Per (Vig)B(3)-2/89- IV, dated 27-11-1993 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under rule 2(i) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,

Sd/-

Principal Secretary(Home/Vig.).

___________

ANNEXURE-'A' RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SECTION OFFICER CLASS-I (GAZETTED), IN THE OFFICE OF LOKAYUKTA, HIMACHAL PRADESH 1. Name of the Post.—Section Officer

2. Number of post.—01 (One)

3. Classification.—Class-I (Gazetted)

4. Scale of pay.—Pay Band ` 15600—39100 + ` 5400/-Grade Pay1829 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.—Non-Selection 6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s).—Not applicable.

(b) Desirable Qualification.—Not applicable

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable.

Educational qualification.—Not applicable

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by

promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various

methods.— 100% by promotion.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst Superintendents Grade-II who possess 03 (three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Superintendents Grade-II who possess 19 (nineteen) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Superintendent Grade-II, Senior Assistant, Junior Assistant and Clerk/ Junior Office Assistant (IT) combined which shall also include two years essential service as Superintendent Grade-II.

(i) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

1830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex- servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes /Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

1831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944

शहरी विकास विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 13 जून, 2022

संख्याः यू0डी0-ए(3)-2/2020.--तारीख 10-05-2022 और तारीख 13-5-2022 को राजपत्र (ई-गज़ट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना के साथ संलग्न प्ररूप-4 के परन्तुक में शब्द अंक और चिहन्‌ ''[नियम 20 (1) और 27 देखें]'' और ''पुनरीक्षण अधिकारी/उपायुक्त'' के स्थान पर क्रमशः ''[नियम 20(1) और 26 देखेंं]'' और ''पुनरीक्षण प्राधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी'' शब्द पढ़े जाएं।

साथ ही उक्त प्ररूप-4 के राजभाषा पाठ के अंतिम भाग में ''दावेदार के हस्ताक्षर'' शब्दों के स्थान पर ''दावे का समर्थन करने वाले मतदाता के हस्ताक्षर'' शब्द पढ़े जाएं।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार, प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 13th June , 2022

No. UD-A(3)-2/2020.—In the Form-4, appended with this department notification of even number dated 10-05-2022, published in the Rajpatra(e-gazette), Himachal Pradesh on 13-05-2022, the words figures & signs "See Rule 20(1) and 27" and "The Revising Authority/Deputy Commissioner", be read as "See Rule 20(1) and 26" and "The Revising Authority/Electoral Registration Officer", respectively.

By order, DEVESH KUMAR,

Principal Secretary (UD).

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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -171002, the 6th June, 2022

No. UD-F(5)-1/2022.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to fix funding pattern for construction of parking in Urban Local Bodies in the ratio of 75:25 i.e. 75% by the Government1832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 of Himachal Pradesh and 25% by respective ULB from its own resources in place of prevailing 50:50 ratio.

This is issued with the prior concurrence of Planning Department obtained vide their U.O. No. PLG(PI)1-34/92-IX-Adv-56/22, dated 31/05/2022.

By order, Sd/- (DEVESH KUMAR), Pr. Secretary (UD).

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd June, 2022

No. HHC/Admn.6(20)/77-XX.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to nominate the following Hon'ble Judges, as Vacation Judge (S), for attending the urgent Court work during Summer Vacation w.e.f. 06-06-2022 to 10-06-2022:—

1. Hon'ble Mr. Justice C.B Barowalia 06-06-2022 to 07-06-2022

2. Hon'ble Mr. Justice Satyen Vaidya 08-06-2022 to 10-06-2022

The Hon'ble vacation Judges will hold the Court on 7th and 10th June, 2022.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th May, 2022

No. HHC/ Admn.3(398)/95-I.—21 days earned leave on and with effect from 21-05-2022 to 10-06-2022 with permission to suffix second Saturday and Sunday falling on 11th & 12th June, 2022 is hereby sanctioned in favour of Shri M. L. Gandhi, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri M. L. Gandhi is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri M. L. Gandhi would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

1833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th May, 2022

No. HHC/ Estt.3(509)/2000-I.—11 days earned leave w.e.f. 02-05-2022 to 12-05-2022 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Subhash Sharma, Deputy Registrar of this Registry. Certified that Shri Subhash Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th May, 2022

No. HHC/ Admn.3(270)/88-I.—04 days commuted leave w.e.f. 04-05-2022 to 07-05-2022 with permission to prefix Gazetted holiday on 03-05-2022 and suffix Sunday on 8-05-2022 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Sanjokta Thakur, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st June, 2022

No. HHC/Admn.3(240)/86.—15 days earned leave on and with effect from 16-06-2022 to 30-06-2022 is hereby sanctioned in favour of Shri Bhupender Gupta, Deputy Registrar of this Registry.

1834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944

Certified that Shri Bhupender Gupta is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Bhupender Gupta would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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In the Court of Sh. Shashi Pal Sharma, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur

(H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Mr. Kushal Dutt age 34 years s/o Sh. Balbir Ram, r/o Village Damehra, P.O. Naghiar, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).

2. Ms. Priya Kumari age 21 years d/o Sh. Karam Chand, r/o Village Ambi, P.O. Bhareri, .. Applicants. Tehsil Bhoranj District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice of Marriage.

Mr. Kushal Dutt and Ms. Priya Kumari have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they are living in the house of Sh. Rakash Kumar s/o Sh. Amar Nath, r/o Village & P.O. Barsar for last three months and have solemnized their marriage on dated 07-05-2022 as per Hindu rites and customs at Jalpa Mata Mandir, Sangirathi, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 18-06-2022. In case no objection is received by 18-06-2022, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 23-05-2022.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).

1835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944

In the Court of Sh.Vijay Kumar, HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Special Marriage

Officer Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

1. Shirish Prakash Metkar s/o Sh. Prakash J. Metkar, r/o Village Sadguran Krupa, Plot No. 15, Gajanan Nagar, Malkapur, Near Bhande Nursing Collage, Akola Maharashtra.

2. Priyanka d/o Sh. Kuldeep Chand, r/o Ward No. 5, P.O. & Tehsil Nadaun c/o Kaundal . . Applicants. Gift House Nadaun, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for the registration of marriage under sections 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shirish Prakash Metkar s/o Sh. Prakash J. Metkar, r/o Village Sadguran Krupa, Plot No. 15, Gajanan Nagar, Malkapur, Near Bhande Nursing Collage, Akola Maharashtra and Priyanka d/o Sh. Kuldeep Chand, r/o Ward No. 5, P.O. & Tehsil Nadaun c/o Kaundal Gift House Nadaun, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under sections 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-04-2022 at Mata Jhaniari, P.O. Jhaniari, Tehsil & District Hamirpur and they are living as husband and wife since then heance their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objections regarding this can file the objections personally or in writing before this court on or before 20-06-2022 at 05.00 P.M. it will not be entertained and the marriage will be registered accordingly.

Issued on this day 09-05-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

VIJAY KUMAR, HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्रीमती रसालो देवी पत्नी श्री तुलसी राम, वासी टीका संगरोह खुर्द, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, . . प्रार्थिया। जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

1836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2018-11965, दिनांक 01-04-2022 अनुसार श्रीमती रसालो देवी पत्नी श्री तुलसी राम, वासी टीका संगरोह खुर्द, तहसील बमसन टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसकी पुत्री रेखा देवी का जन्म दिनांक 07-01-1976 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 07-01-1976 को दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थीया अपनी बेटी का जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत समीरपुर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रसालो देवी पत्नी श्री तुलसी राम, वासी टीका संगरोह खुर्द, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की पुत्री रेखा देवी की जन्म तिथि 07-01-1976 को ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-06-2022 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायलय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 18-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्रीमती रसालो देवी पत्नी श्री तुलसी राम, वासी टीका संगरोह खुर्द, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, . . प्रार्थिया। जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2018-11961, दिनांक 01-04-2022 अनुसार श्रीमती रसालो देवी पत्नी श्री तुलसी राम, वासी टीका संगरोह खुर्द, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसके पुत्र सन्तोष कुमार का जन्म दिनांक 20-04-1974 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 20-04-1974 को दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थीया अपने पुत्र का जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत समीरपुर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रसालो देवी पत्नी श्री तुलसी राम, वासी टीका संगरोह खुर्द, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के पुत्र सन्तोष कुमार की जन्म तिथि 20-04-1974 को ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-06-2022 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायलय होकर1837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 18-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 53/22/तेह0

दौलत राम पुत्र घाड़ पुत्र हीरा, निवासी महाल भागमाड़, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) द्वारा कौंसल श्री J.S. Rana Adv. Dharamshala.

बनाम

प्रतिवादीगण क्रमश : 1. अशोक कुमार, 2. शिव शंकर पुत्र व 3. नीतू देवी, 4. सुनीता देवी पुत्रियां व 5. कुंता देवी पत्नी स्व0 श्री जगतु, 6. माया देवी पुत्री प्यार सिंह, 7. चतर सिंह, 8. ओम प्रकाश, 9. विकर्म सिंह, 10. प्रीतम चंद पुत्र व 11. चीनो देवी, 12. लीला देवी, 13. गिलमों देवी, 14. संध्या देवी पुत्रियां क्रीकटाें देवी, 15. कांशी राम, 16. धर्म सिंह, 17. रतन चंद, 18. सीता राम, 19. सफर दयाल पुत्र व 20. सत्या देवी, 21. निर्मला देवी पुत्रियां घौणी, 22. राजेश पुत्र व 23. रजनी कांता, 24. सुमन कांता, 25. निरूपमा पुत्रियां, 26. रवि कांता पत्नी स्व0 श्री अच्छर सिंह, 27. भबनी दत्त, 28. मोहन प्रसाद पुत्र व 29. दुर्गा देवी, 30. गौरी देवी, 31. कमला देवी पुत्रीयां व 32. नन्दकला पत्नी स्व0 श्री जंगी लाल, 33. तिलक राज पुत्र पुनु राम, निवासी महाल ध्याल, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 38, मिन खतौनी नं0 106, मिन ता0 109, मिन खसरा कित्ता 13, रकबा तादादी 00-79-44 है0, महाल ध्याल, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री दौलत राम पुत्र घाड़ पुत्र हीरा, निवासी महाल भागमाड़, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) द्वारा तहसील कार्यालय धर्मशाला, जिला कांगड़ा में तकसीम का केस भूमि खाता नं0 38, मिन खतौनी नं0 106, मिन ता0 109, मिन खसरा कित्ता 13, रकबा तादादी 00-79-44 है0, महाल ध्याल, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं और न ही प्रतिवादी का सही पता मालूम हो पा रहा है। इस बारे में वादी दौलत राम ने प्रार्थना-पत्र दायर कर अनुरोध किया है की प्रतिवादीगण का सही पता मालूम न हो पा रहा है, इसलिए प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाय। वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व उपरोक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को खाता नं0 38, मिन खतौनी नं0 106, मिन ता0 109, मिन खसरा कित्ता 13, रकबा तादादी 00-79-44 है0, महाल ध्याल, मौजा व तहसील धर्मशाला की भूमि की तकसीम करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 17-06-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता हैै। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम संम्बधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा। 1838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 आज दिनांक 17-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह, द्वारा मुख्त्यारे आम नवदीप डींगरा पुत्र तिलक राज, निवासी कोतवाली बाजार धर्मशाला।

बनाम

1. ओम प्रकाश, 2. प्रशोतम लाल, 3. सेठ राम पुत्र व 4. विमला देवी, 5. पवना देवी, 6. दुमनी देवी पत्नी स्व0 श्री हिरदु, 7. अंकुश कुमार, 8. सपना, 9. शिवानी देवी पुत्रियां व 10. सुमना देवी पत्नी स्व0 श्री देश राज, 11. कौशल्या देवी, 12. कुलदीप कुमार, 13. सुबह देवी, 14. सिमरता देवी, 15. इन्दु बाला पुत्रियां भोटा देवी, 16. चतर सिंह, 17. दुर्गा राम पुत्र हरिया, 18. स्वरूप कुमार, 19. जय कर्ण, 20. जीत कुमार, 21. मांज सिंह, 22. संजय कुमार पुत्र व 23. स्वर्ण देवी पुत्री व 24. कलाशों देवी पत्नी स्व0 श्री गोरख, 25. प्रवीण कुमार पुत्र, 26. अनीता देवी, 27. त्रिपता देवी, 28. निर्जला देवी, 29. सीमा कुमार पुत्रियां व 30. गुड्‌डो देवी पत्नी स्व0 श्री कांशी राम, 31. नाथ देवी, 32. सुभाष कुमार, 33. गजरो देवी विधवा, 34. पूर्ण चंद, 35. रणजीत सिंह, 36. मदन लाल, 37. जय चंद, 38. भरत सिंह पुत्र, 39. सलोचना देवी, 40, निर्मला देवी, 41. कांता देवी पुत्रीयां व 42. प्रेमी देवी विधवा, 43. भागमल, 44. सीता देवी पत्नी स्व0 श्री जोधा राम, 45. सुरिन्दर कुमार, 46. नरिंदर सिंह, 47. करनेल सिंह पुत्र जय सिंह, 48. शेर सिंह पुत्र पेनु राम, 49. ज्योति जरयाल पत्नी श्री भारत सिंह, 60. रजिन्दर कुमार पुत्र हरिया पुत्र दिगति, निवासी महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 2, खतौनी नं0 2, ता0 5, खसरा कित्ता 52, रकबा तादादी 00-62-09 है0, महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह द्वारा अपने मुख्त्यारे आम श्री नवदीप डींगरा द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम का केस भूमि खाता नं0 2, खतौनी नं0 2, ता0 5, खसरा कित्ता 52, रकबा तादादी 00-62-09 है0, महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इस बारे में वादी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह के मुखत्यारे आम श्री नवदीप डींगरा ने प्रार्थना-पत्र दायर कर अनुरोध किया हैं की हमारी मलकीयती भूमि खाता नं0 2, खतौनी नं0 2, ता0 5, खसरा कित्ता 52, रकबा तादादी 00-62-09 है0, महाल ब्रेह में प्रतिवादीगण का सही पता मालूम न हो पा रहा है, इसलिए प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम सूचित किया जाये। वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व उपरोक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त तकसीम भूमि खाता नं0 2, खतौनी नं0 2, ता0 5, खसरा कित्ता 52, रकबा तादादी 00-62-09 है0, महाल ब्रेह की तकसीम करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 20-06-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता हैै। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम संम्बधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा।1839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 आज दिनांक 19-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह, द्वारा मुख्त्यारे आम नवदीप डींगरा पुत्र तिलक राज, निवासी कोतवाली बाजार धर्मशाला।

बनाम

1. ओम प्रकाश, 2. प्रशोतम लाल, 3. सेठ राम पुत्र व 4. कमला देवी, 5. पवना देवी पुत्रियां, 6. डुमनी देवी पत्नी स्व0 श्री हिरदु राम, 7. अंकुश कुमार पुत्र, 8. सपना देवी, 9. शिवानी देवी पुत्रिया,ं 10. सुमना देवी पत्नी स्व0 श्री देश राज, 11. कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री दशोंधी, 12. कुलदीप कुमार पुत्र व 13. सुबह देवी, 14. सिमरता देवी, 15. इन्दु बाला पुत्रियां भोटा देवी, 16. दुर्गा राम पुत्र हरिया, 17. संकेत राज पुत्र, 18. सीमा देवी, 19. वीना देवी, 20. रीना देवी, 21. सुनीता देवी, 22. रीता देवी पुत्रियां, 23. तारो देवी पत्नी स्व0 श्री दलीप सिंह, 24. स्वरूप कुमार, 25. जय कर्ण, 26. जीत कुमार, 27. मान सिंह पुत्र संजय कुमार पुत्र, 29. स्वर्ण देवी पुत्री व 30. कलाशो देवी पत्नी स्व0 श्री गोरख राम, 31. पूर्ण चंद, 32. रणजीत सिंह, 33. मदन लाल, 34. जय चंद, 35. भरत सिंह पुत्र, 36. सलोचना देवी, 37. निर्मला देवी, 38. कांता देवी पुत्रीयां व 39. प्रेमी देवी पत्नी स्व0 श्री खोजू राम, 40. सुरिन्दर कुमार पुत्र व 41. सीता देवी पत्नी स्व0 श्री जोधा राम, 42. सुरिन्दर कुमार पुत्र ठाकुर सिंह, 43. सुनील कुमार पुत्र व ज्योति जरयाल पत्नी भरत सिंह, 45. बलदेव थापा पुत्र रतनाबली, निवासी महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 3, खतौनी नं0 6, 7, खसरा कित्ता 6, रकबा तादादी 00-17-57 है0, महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह द्वारा अपने मुख्त्यारे आम श्री नवदीप डींगरा द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम का केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इस बारे में वादी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह के मुख्त्यारे आम श्री नवदीप डींगरा ने प्रार्थना-पत्र दायर कर अनुरोध किया है की हमारी मलकीयती भूमि खाता नं0 3, खतौनी नं0 6, 7, खसरा कित्ता 6, रकबा तादादी 00-17-57 है0, महाल ब्रेह में प्रतिवादीगण का सही पता मालूम न हो पा रहा है, इसलिए प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाय। वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व उपरोक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त तकसीम भूमि खाता नं0 3, खतौनी नं0 6, 7, खसरा कित्ता 6, रकबा तादादी 00-17-57 है0, महाल ब्रेह की तकसीम करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 20-06-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता हैै। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम संम्बधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा। 1840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 आज दिनांक 19-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह, द्वारा मुख्त्यारे आम नवदीप डींगरा पुत्र तिलक राज, निवासी कोतवाली बाजार धर्मशाला।

बनाम

1. जरनैल सिंह पुत्र, 2. अर्चना देवी, 3. रचना देवी पुत्रियां 4. कपूराें देवी पत्नी स्व0 श्री रोशन, 5. अंशिका कुमारी, 6. ललिता देवी पत्नी स्व0 श्री ओंकार सिंह, 7. देवी प्रशद, 8. जैपाल पुत्र रावण, 9. सपना देवी, 10. रचना देवी, 11. कांता देवी पत्नी स्व0 श्री जय शंकर, 12. हॅलो देवी पुत्री पंजाबी, 13. प्रकाश चंद पुत्र व 14. चम्पा देवी उपनाम सुंकु विधवा, 15. सुरेश कुमार उपनाम छजु राम पुत्र प्रकाश चंद, 16. पपु पुत्र व 18. सुलक्षणा देवी पुत्री, 19. सन्धया दवी पत्नी स्व0 श्री भागी, 20. राहुल पुत्र व 21. रिया पुत्री व 22. सीमा देवी, 23. कमल प्रकाश, 24. किसो राम पुत्र व 25. नेहलता, 26. बलेतु, 27. दायलों देवी पुत्रियां लोजी राम, 28. हाडु, 29. आत्मी राम पुत्र व 30. नीलमों देवी पुत्री व, 31. कपूरों देवी पत्नी स्व0 श्री भीम सैन, 32. दीनानाथ, 33. नारायण सिंह, 34. हरनाम सिंह पुत्र व 35. कलाशों देवी, 36. तीमरों देवी, 37. सस्तों देवी पुत्रियां व 38. धनों देवी पत्नी स्व0 श्री अदालती, 39. रनधीर सिंह पुत्र रतन सिंह, निवासी महाल धायल, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 15, खतौनी नं0 59, ता 68, खसरा कित्ता 34, रकबा तादादी 00-15-94 है0, महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह द्वारा अपने मुख्त्यारे आम श्री नवदीप डींगरा द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम का केस भूमि खाता नं0 15, खतौनी नं0 59, ता 68, खसरा कित्ता 34, रकबा तादादी 00-15-94 है0, महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इस बारे में वादी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह के मुख्त्यारे आम श्री नवदीप डींगरा ने प्रार्थना-पत्र दायर कर अनुरोध किया है की हमारी मलकीयती भूमि खाता नं0 15, खतौनी नं0 59, ता 68, खसरा कित्ता 34, रकबा तादादी 00-15-94 है0, में प्रतिवादीगण का सही पता मालूम न हो पा रहा है, इसलिए प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाय। वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व उपरोक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त तकसीम भूमि खाता नं0 15, खतौनी नं0 59, ता 68, खसरा कित्ता 34, रकबा तादादी 00-15-94 है0, की तकसीम करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 20-06-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम संम्बधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।1841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह, द्वारा मुख्त्यारे आम नवदीप डींगरा पुत्र तिलक राज, निवासी कोतवाली बाजार धर्मशाला।

बनाम

1. लाल चंद, 2. विक्रम सिंह, 3. उतम चंद पुत्र भगत राम, 4. अजय, 5. चंदु लाल, 6. आशा देवी पत्नी स्व0 श्री रजिन्दर कुमार, 7. अदित्या, 9. सौनाली पुत्र व चरजू देवी पुत्री चुनी, 11. किशोरी लाल, 12. जोगिंदर सिंह पुत्र व 12. बोहग्तु, 13. छेलो पुत्री बेली, 15. दीनु पुत्र मरवानी, 16. शम्मी कुमार, 17. सननी कुमार पुत्र व 18. निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री संसार हंद, 19. ओंकार चंद उपनाम करतार चंद पुत्र व 20. हलो देवी पत्नी स्व0 श्री रुलिया, 21. जिदी पुत्र हलो, 22. छेलो, 23. सग्रान्धु, 24. सत्या, 25. कांता पुत्रियां, 26. पृथिया, 27. डुमणु, 28. हाडु पुत्र, 29. सीता देवी, 30. जुननों देवी पुत्रियां फेंका राम, 31. रवि कुमार, 32. अनिल कुमार, 32. मनोज कुमार, 33. राकेश कुमार पुत्र व 35. सरोज पुत्री व 36. सुदेश कुमार पत्नी स्व0 श्री केहर सिंह, 37. माधो राम, 38. जरनैल सिंह पुत्र व 39. अर्चना देवी, 40. रचन पुत्रियां व 41. कपूरों देवी पत्नी स्व0 श्री रोशन लाल, 42. अंशिका पुत्री व 43. ललिता पत्नी स्व0 श्री ओंकार सिंह, 44. देवी प्रशाद पुत्र रावण, 45. जैपाल, 46. प्रकाश चंद पुत्र व 47. चम्पा देवी उपनाम सुंकु पत्नी स्व0 श्री वशेरी, 48. सुरेश कुमार उपनाम छजू, 49. सुशील कुमार, 50. पपु पुत्र व 51. सुलक्षणा देवी, 52. संध्या देवी, 53. राहुल पुत्र व 54. रिया पुत्री, 55. सीमा देवी पत्नी स्व0 श्री अनिरुद्ध, 56. कमाल प्रकाश, 57. किस्सो राम पुत्र व 58. नेह लता पुत्री ध्याना, 59. बलेतु, 60, द्यालों पुत्रियां लोजी, 61. हाकसू, 62. आत्मी पुत्र व 63. नीलमा पुत्री व 64. कपूरों देवी पत्नी स्व0 श्री भीम सैन, 65. दीनानाथ, 66. नारायण सिंह, 67. हरनाम सिंह पुत्र व 68. क्लाशों देवी, 69. तीमारों देवी, 70. सस्तों देवी पुत्रियां व 71. धानू देवी पत्नी स्व0 श्री अदालती, 72. राज कुमार पुत्र ब्यास देव, निवासी महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) कलशो देवी।

विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 16, खतौनी नं0 69, ता 77, खसरा कित्ता 27, रकबा तादादी 00-15-12 है0, महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) कलशो देवी। प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह द्वारा अपने मुख्त्यारे आम श्री नवदीप डींगरा द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम का केस भूमि खाता नं0 16, खतौनी नं0 69, ता 77, खसरा कित्ता 27, रकबा तादादी 00-15-12 है0, महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इस बारे में वादी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह के मुख्त्यारे आम श्री नवदीप डींगरा ने प्रार्थना-पत्र दायर कर अनुरोध किया है की हमारी मलकीयती भूमि खाता नं0 16, खतौनी नं0 69, ता 77, खसरा कित्ता 27, रकबा तादादी 00-15-12 है0 में प्रतिवादीगण का सही पता मालूम न हो पा रहा है, इसलिए प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाय। वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व उपरोक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त तकसीम खाता नं0 16, खतौनी नं0 69, ता 77, खसरा कित्ता 27, रकबा तादादी 00-15-12 है0 की तकसीम करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 20-06-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता हैै। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम संम्बधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।1842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह, द्वारा मुख्त्यारे आम नवदीप डींगरा पुत्र तिलक राज, निवासी कोतवाली बाजार धर्मशाला।

बनाम

1. कुलदीप कुमार, 2. दर्शो देवी पुत्री हल्या देवी, 3. मदन लाल, 4. अजय कुमार पुत्र अनिरुद्ध, 5. बिहारी लाल पुत्र, 6. हल्लो देवी, 7. गायत्री देवी, 8. माया देवी पुत्रियां व 9. वेशो देवी पत्नी स्व0 श्री मोती, 10. रसीला, 11. शिवदर्शन, 12. धनु पुत्र जय किशन, 13. प्रताप चन्द, 14. दीनानाथ, 15. गरीब दास पुत्र व 16. फंगों देवी, 17. मंगला देवी, 18. रेखा देवी पुत्रियां देव स्वरूप, 19. कर्नल हरीश चंद, 20. ओम प्रकाश, 21. ललित कुमार पुत्र छवि लाल, 22 सपना देवी पुत्री व 23. रततों देवी पत्नी स्व0 श्री प्यारे लाल, 24. कमला देवी पत्नी स्व0 श्री बंशी लाल, 25. रतन चंद, 26. उतम चंद, 27. विमला देवी, 28. निर्मला देवी, 29. स्गं्रधु देवी, 30. वीना देवी, 31. अनीता देवी, 32. सत्या देवी पुत्रियां व 33. कौशया देवी पत्नी स्व0 श्री किशन दत्त, 34. अंजु कुमारी, 35. संजु कुमारी, 36. रजनी पुत्रियां व 37. विध्वा वेद प्रकाश, निवासी महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) आशा देवी।

विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 38, खतौनी नं0 124, ता 128, खसरा कित्ता 20, रकबा तादादी 00-24-93 है0, महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह द्वारा अपने मुख्त्यारे आम श्री नवदीप डींगरा द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम के केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इस बारे में वादी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह के मुख्त्यारेयाम श्री नवदीप डींगरा ने प्रार्थना-पत्र दायर कर अनुरोध किया है की प्रतिवादीगण का सही पता मालूम न हो पा रहा है, इसलिए प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाय। वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व उपरोक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त तकसीम भूमि का खाता नं0 38, खतौनी नं0 124, ता 128, खसरा कित्ता 20, रकबा तादादी 00-24-93 है0 महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला की तकसीम करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 20-06-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता हैै। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम संम्बधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा। आज दिनांक 19-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह, द्वारा मुख्त्यारे आम नवदीप डींगरा पुत्र तिलक राज, निवासी कोतवाली बाजार धर्मशाला।

बनाम1843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 1. विहारी लाल पुत्र प्रेमी, 2. कुलदीप कुमार पुत्र परषोतम, 3. ठाकरु, 4. विकरमजीत पुत्र, 5. मुरतू पुत्री किरपा राम, 6. कुलदीप पुत्र व 7. रुको देवी पत्नी स्व0 श्री परषोतम, 8. करतार चंद पुत्र व 9. निर्मला देवी, 10. जोगिंद्र, 11. सलोचना देवी, 12. सुरेखा देवी, 13. सरोज देवी पुत्रियां, 14. सुन्नी देवी पत्नी स्व0 श्री माधो राम, 15. आत्मा राम पुत्र 16. गजरो देवी, 17. फीतो, 18. पोसतू, 19. हल्या, 20. आसू पुत्रियां व 21. सीतो देवी पत्नी स्व0 श्री उधो राम, 22. अश्वनी कुमार, 22. प्रवीण कुमार, 23. जीवन कुमार, 24. जीवन कुमार 25. विजय कुमार पुत्र व 26. ममता देवी पुत्री उधो, 27. गोरी दत्त, 28. प्रांतो देवी पत्नी स्व0 श्री कंठ, निवासी महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 39, खतौनी नं0 129, ता 134, खसरा कित्ता 51, रकबा तादादी 53-68 है0, महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह द्वारा अपने मुख्त्यारे आम श्री नवदीप डींगरा द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम के केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इस बारे में वादी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह के मुख्त्यारेयाम श्री नवदीप डींगरा ने प्रार्थना-पत्र दायर कर अनुरोध किया है की हमारी मलकीयती भूमि खाता नं0 39, खतौनी नं0 129, ता 34, खसरा कित्ता 51, रकबा तादादी 00-53-68 है0 में प्रतिवादीगण का सही पता मालूम न हो पा रहा है, इसलिए प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सुचित किया जाय। वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व उपरोक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त तकसीम भूमि का खाता नं0 38, खतौनी नं0 124, ता 128, खसरा कित्ता 20, रकबा तादादी 00-24-93 है0 की तकसीम करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 20-06-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता हैै। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम संम्बधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह, द्वारा मुखत्यारे आम नवदीप डींगरा पुत्र तिलक राज, निवासी कोतवाली बाजार धर्मशाला।

बनाम

1. मोती पुत्र बांका, 2. रसीला राम, 3. शिव दर्शन, 4. धनु फाम पुत्र जय किशन, 5. देवा देवी पत्नी स्व0 श्री विशनु, 6. प्रताप चंद, 7. दीना नाथ, 8. गरीबदास पुत्र व 9. फंगो देवी, 10. मंगला देवी, 11. रेखा देवी पुत्रियां व 12. गजरो देवी पत्नी स्व0 श्री देव स्वरूप, 13. हरीश चंद पुत्र ईश्वर दास, 14. दीनानाथ पुत्र शिव चरण, 15. ओम प्रकाश, 16. ललित कुमार पुत्र छबि लाल, 17. सपना देवी पुत्री व 18. रत्‌तों देवी पत्नी स्व0 श्री प्यारे लाल, 19. रतन लाल, 20. उतम चंद पुत्र व 21. विमला देवी, 22 निर्मला देवी, 23. सग्रान्धु देवी, 24. बीना देवी, 25. अनिता देवी, 26. सत्या देवी पुत्रियां, 27. कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री किशन दत्त, 28. संजु कुमारी, 29. रजनी पुत्रियां व 30. आशा देवी पत्नी स्व0 श्री वेद प्रकाश, 31. बिहारी लाल पुत्र प्रेमी, 32. कुलदीप कुमार पुत्र परषोतम, 33. ठाकरु, 34. विक्रम जीत, 35. मुरतू देवी पुत्री किरपा राम, 36. कुलदीप 1844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 पुत्र व 37. निर्मला देवी, 38. करतार चंद पुत्र व 39. निर्मला देवी, 40. जोगिंद्र देवी, 41. सलोचना देवी, 42. सुरेखा देवी, 43. सरोज देवी पुत्रियां, 44. सुन्नी देवी पत्नी स्व0 श्री माधो, 45. आत्मा राम पुत्र व 46. गजरो देवी, 47. कितों, 48. पोसतू, 49. हलया, 50. आसू पुत्रियां, 51. सीतो देवी पत्नी स्व0 श्री उधो, 52. अश्वनी कुमार, 53. जीवन कुमार, 54. विजय कुमार पुत्र व 55. ममता देवी पुत्री उधो, 56. गौरी दत्त पुत्र व 57. प्रांतो देवी पत्नी स्व0 श्री कंठ, 58. रोशन लाल पुत्र, 59. जमना, 60. छुआरो देवी पुत्रियां कौर उपनाम कौर राम, 61. कुलदीप उपनाम प्रदीप पुत्र अर्जुन, 62. अनिल कुमार पुत्र व 63. कल्पना देवी पुत्री व 64. पून्या देवी पत्नी स्व0 श्री धरमु, 65. कमलेश कुमार, 66. सुरिन्दर कुमार पुत्र व, 67. फीता देवी, 68. पुष्पा देवी पुत्रियां व 69. छुनको देवी पत्नी स्व0 श्री कालीदास, 70. जागता पुत्र व 71. क्यारों देवी, 72. नानकु, 73. अनिरुद्ध पुत्र श्रीपत, 74. अर्जुन, 75. गुंगल, 76. रफी, 77. खयाली, 78. प्रकाशो पुत्र व 79. चिड़ी, 80. विमला देवी पुत्रियां जिदी, 81. पूर्ण, 82. शंबू, 83. सुरजन पुत्र व 84. गीता, 85. गायत्री पुत्रियां व 86. हीरा पत्नी स्व0 श्री सौनता, 87. नन्द लाल पुत्र व 88. फलातो देवी, 89. लोहकड़ू, 90. फुन्नी, 91. नरातरु, 92. अन्नी पुत्रियां निहाला, 93. अशोक कुमार, 94. जीवन कुमार पुत्र व 95. केसरो पत्नी स्व0 श्री हरी चंद, 96. विनोद कुमार पुत्र व 97. राज देवी पत्नी स्व0 श्री शुभकर्ण, 98. सतीश कुमार, 99. विजय कुमार पुत्र व 100. सीतो देवी पत्नी स्व0 श्री चुनी लाल, 101. गोपी राम, 102. देव राज, 103. कुलदीप, 104. संजीव कुमार पुत्र व 105. रुमालो देवी, 106. घौणी देवी, 107. बादामो देवी, 108. उर्मिला देवी पुत्रियां बेंबड़, 109. प्रतापू, 110. देव पुत्र पुनु, 111. रावण पुत्र सुखिया, निवासी महाल बै्रह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 43, खतौनी नं0 142, ता 152, खसरा कित्ता 45, रकबा तादादी 00-44-07 है0, महाल ब्रैह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह द्वारा अपने मुखत्यारे आम श्री नवदीप डींगरा द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम के केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इस बारे में वादी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह के मुखत्यारे आम श्री नवदीप डींगरा ने प्रार्थना-पत्र दायर कर अनुरोध किया है कि हमारी मलकीयती भूमि खाता नं0 43, खतौनी नं0 142, ता 152, खसरा कित्ता 45, रकबा तादादी 00-44-07 है0 में प्रतिवादीगण का सही पता मालूम न हो पा रहा है, इसलिए प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाये। वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त तकसीम भूमि का खाता नं0 43, खतौनी नं0 142, ता 152, खसरा कित्ता 45, रकबा तादादी 00-44-07 है0 की तकसीम करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 20-06-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता हैै। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम सम्बधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह द्वारा मुखत्यारे आम नवदीप डींगरा पुत्र तिलक राज, निवासी कोतवाली बाजार धर्मशाला।

बनाम1845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 1. मोती पुत्र बनका, 2. रावण पुत्र सुखिया, 3. रसीला राम, 4. शिव दर्शन, 5. धनु राम पुत्र जय किशन, 6. देवा देवी पत्नी स्व0 श्री विष्णु, 7. प्रताप चंद, 8. दीना नाथ, 9. गरीबदास पुत्र व 10. फंगो देवी, 11. मंगला देवी, 12. रेखा देवी पुत्रियां, 13. गजरो देवी पत्नी स्व0 श्री देव स्वरूप, 14. कर्नल हरीश चंद्र पुत्र ईश्वर दास, 15. ओम प्रकाश, 16. ललित कुमार, 17. करतार चंद पुत्र व 18. निर्मला देवी, 19. सलोचना देवी, 20. सुरेखा देवी, 21. सरोज पुत्रियां व 22. सुन्नी देवी पत्नी स्व0 श्री माधो राम, 23. आत्मा राम पुत्र व 24. गजरो देवी, 25. कितों देवी, 26. पोसतू, 27. हलया देवी, 28. आसू पुत्रियां, 29. सीतो, 30. सपना देवी पुत्री व 31. रत्तों देवी पत्नी स्व0 श्री प्यारे लाल, 32. रतन लाल, 33. उत्तम चंद पुत्र, 34. विमला देवी, 35. निर्मला देवी, 36. सग्रान्धु देवी, 37. वीना देवी, 38. अनिता देवु, 39. सत्या देवी पुत्रियां व, 40. कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री किशन दत्त, 41. अंजु कुमारी, 42. संजु कुमारी, 43. रजनी कुमारी पुत्रियां व 44. आशा देवी पत्नी स्व0 श्री वेद प्रकाश, 45. बिहारी लाल पुत्र प्रेमी, 46. कुलदीप कुमार पुत्र परषोतम, 47. ठाकरु, 48. विक्रम जीत पुत्र, 49. मुरतू पुत्री किरपा, 50. कुलदीप पुत्र व 51. रुको देवी पत्नी स्व0 श्री परषोतम, 52. अश्वनी कुमार, 53. जीवन कुमार, 55. ममता देवी पुत्री उधो राम, 56. गौरी दत्त पुत्र व 57. प्रांतो देवी पत्नी स्व0 श्री कंठ, 58. हरी राम पुत्र चमारु, 59. कुलदीप उपनाम प्रदीप पुत्र विजय कुमार, 60. अनिल कुमार पुत्र व 61. कल्पना देवी पुत्री व 62. पूण्य देवी पत्नी स्व0 श्री धर्म चंद, 63. कमलेश कुमार, 64. सुरिन्दर कुमार पुत्र व, 65. फीता देवी, 66. पुष्पा देवी पुत्रियां व 67. छुनको देवी पत्नी स्व0 श्री कालीदास, 68. किहरु, 69. जागता पुत्र व 70. क्यारों देवी पुत्री वरडु, 71. नानकु, 72. अनिरुद्ध पुत्र, 73. अर्जुन, 74. घुंगल, 75. रफी, 76. खयाली पुत्र व 77. प्रकाशो पुत्र व 78. चिड़ी, 79. विमला देवी पुत्रियां जिदी, 80. दत्त, 81. पूर्ण, 82. शंबू, 83. सुरजन पुत्र व 84. गीता, 85. गायत्री पुत्रियां, 86. हीरा पत्नी स्व0 श्री सौंटा, 87. नन्द लाल पुत्र व 88. फलातों देवी, 89. लोहकड़ू, 90. फुन्नी, 91. नरातरु, 92. अन्नी पुत्रियां निहला, 93. अशोक कुमार, 94. जीवन कुमार, 95. श्रेष्टा, 96. वविता देवी पुत्रियां व 97. केसरो देवी पत्नी स्व0 श्री हरी चंद, 98. सतीश कुमार, 99. विजय कुमार पुत्र व 100. सीतो देवी वीउढ़वा चुनी लाल, 101. गोपी राम, 102. देव राज, 103. कुलदीप, 104. संजीव कुमार पुत्र व 105. रुमालो देवी, 106. घौनी राम, 107. वादामो देवी, 108. उर्मिला देवी पुत्रियां व 109. मोहरो देवी पत्नी स्व0 श्री बेंबड़, 110. प्रतापू, 111. देव पुत्र पुनु, 112. राज देवी विधवा व 114. विनोद कुमार पुत्र शुभकर्ण।

विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 44, खतौनी नं0 153, ता 159, खसरा कित्ता 13, रकबा तादादी 00-04-40 है0, महाल ब्रैह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह द्वारा अपने मुखत्यारे आम श्री नवदीप डींगरा द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम का केस भूमि खाता नं0 44, खतौनी नं0 153 ता 159, खसरा कित्ता 13, रकबा तादादी 00-04-40 है0, महाल ब्रैह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इस बारे में वादी प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह के मुखत्यारे आम श्री नवदीप डींगरा ने प्रार्थना-पत्र दायर कर अनुरोध किया है की हमारी मलकीयती भूमि खाता नं0 44, खतौनी नं0 153 ता 159, खसरा कित्ता 13, रकबा तादादी 00-04-40 है0 में प्रतिवादीगण का सही पता मालूम न हो पा रहा है, इसलिए प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाये। वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त तकसीम भूमि का खाता नं0 44, खतौनी नं0 153, ता 159, खसरा कित्ता 13, रकबा तादादी 00-04-40 है0 की तकसीम करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 20-06-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता हैै। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम सम्बंधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा। आज दिनांक 19-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।1846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Rajinder s/o Sh. Hem Singh age 26 years, r/o Village Banadi, P.O. & Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.).

2. Kanchan Thakur d/o Sh. Pushap Raj age 20 years, r/o V.P.O. Kanaid, Tehsil . . Applicants.

Sundernagar, District Mandi (H.P.)

Versus

General Public

. .Respondent.

Subject.—Application under section 15 of Special Marriage Act, for Registration of Marriage.

Sh. Rajinder age 26 years and Kanchan Thakur age 20 years applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1955 that they have solemnized their marriage on 21-02-2022 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-06-2022. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 18-05-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sundernagar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Shri Raman Kumar Sharma (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Naveen Kumar s/o Sh. Subhash Chander, r/o Village Baila, P.O. Nandi, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.).

2. Naveena Devi d/o Sh. Megh Singh, r/o Bakhali, P.O. Saroa, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Naveen Kumar and Naveena Devi have filed an application on 11-05-2022 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they1847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944 have solemnized their marriage on 21-04-2022 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-06-2022. The objection received after 20-06-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 20-05-2022 under my hand and seal of the court.

Sd/- Seal. (RAMAN KUMAR SHARMA), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

____________

In the Court of Shri Raman Kumar Sharma (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Yashpal s/o Sh. Chander Mani, r/o V. P.O. Sianj, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.).

2. Jayoti d/o Sh. Dauri Dutt, r/o Village Lot, P.O. Nandi, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Yashpal and Jayoti have filed an application on 18-05-2022 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 04-05-2022 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-06-2022. The objection received after 20-06-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 20-05-2022 under my hand and seal of the court.

Sd/- Seal. (RAMAN KUMAR SHARMA), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

1848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून 2022/26 ज्येष्ठ, 1944

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्री परम देव पुत्र श्री उतम राम, निवासी गांव भरसी, डाकखाना कोट खमराधा, तहसील औट, जिला . . वादी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--मृत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री परम देव पुत्र श्री उतम राम, निवासी गांव भरसी, डाकखाना कोट खमराधा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथी-पत्र इस आशय से गुजारा है कि उसकी माता स्व0 श्रीमती रेशमा पत्नी श्री उतम राम की मृत्यु दिनांक 16-07-1983 को हुई है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत कार्यालय भटवाड़ी में दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थी अब ग्राम पंचायत भटवाड़ी में अपनी माता की मृत्यु की घटना का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजिकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु की घटना को पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-06-2022 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 21-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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नाम परिवर्तन

मैं, स्वाति शर्मा पुत्री श्री गंगा राम, ग्राम डुब्लू, उप-तहसील जुन्गा, शिमला (हि0प्र0)। मैंने अपना नाम सत्या देवी से बदल कर स्वाति शर्मा कर दिया है।

स्वाति शर्मा

पुत्री श्री गंगा राम, ग्राम डुब्लू, उप-तहसील जुन्गा, शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 June 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-06-16.57_gazette_2022-16_06_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-06-16.57_gazette_2022-16_06_2022.