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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 62, 22 June 2022

Published 22 June 2022

Gazette no.
62
Gazetteid
62/GAZETTE/2022-22/06/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-06-22.62_gazette_2022-22_06_2022
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 22 जून, 2022/01 आषाढ़, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th June, 2022

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in her under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-ACJM-I, Paonta Sahib and Civil Judge-cum-JMFC, Nahan, as 62—राजपत्र/2022-22-06-2022 (1979)1980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 Drawing and Disbursing Officers, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC-II, Paonta Sahib, H.P. and also the Controlling Officers for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court w.e.f. 13-06-2022 to 25-06-2022 and w.e.f. 26-06-2022 to 08-07-2022, respectively, during the earned leave period of Ms. Sheetal Gupta, Civil Judge-cum-JMFC-II, Paonta Sahib w.e.f. 27-06-2022 to 08-07-2022 with permission to prefix Second Saturday, Sunday and Special Casual leave falling w.e.f. 11-06-2022 to 26-06-2022 and suffix Second Saturday and Sunday falling on 09-07-2022 & 10-07-2022.

By order, Sd/- Registrar General.

____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th June, 2022

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in her under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC, Jawali, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Nurpur, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Ms. Kanika Chawla, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Nurpur w.e.f. 13-06-2022 to 18-06-2022 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 11-06-2022 & 12-06-2022 and suffix Sunday falling on 19-06-2022.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th June, 2022

No. HHC/GAZ/14-223/96-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 07 days'commuted leave w.e.f. 23-05-2022 to 29-05-2022 in favour of Sh. D. R. Thakur, District and Sessions Judge, Family Court, Mandi, H.P.

Certified that Sh. D.R. Thakur had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. D. R. Thakur would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Family Court, Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

1981 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th June, 2022

No. HHC/GAZ/14-227/96-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 06 days' earned leave w.e.f. 13-06-2022 to 18-06-2022 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 11-06-2022 & 12-06-2022 and suffix Sunday falling on 19-06-2022 in favour of Sh. Bahadur Singh, District and Sessions Judge (Forests), Shimla, H.P.

Certified that Sh. Bahadur Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Bahadur Singh would have continued to hold the post of District and Sessions Judge (Forests), Shimla, but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th June, 2022

No. HHC/GAZ/14-244/99-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 06 days' earned leave w.e.f. 20-06-2022 to 25-06-2022 with permission to affix Sundays falling on 19-06-2022 and 26-06-2022 in favour of Sh. Jia Lal Azad, Additional District and Sessions Judge, Sarkaghat, H.P.

Certified that Sh. Jia Lal Azad is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Jia Lal Azad would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Sarkaghat, but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th June, 2022

No. HHC/GAZ/14-307/09-I-Part.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 06 days' earned leave w.e.f. 13-06-2022 to 18-06-2022 with permission to prefix Second1982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 Saturday and Sunday falling on 11-06-2022 & 12-06-2022 and suffix Sunday falling on 19-06-2022 in favour of Ms. Kanika Chawla, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Nurpur, H.P. Certified that Ms. Kanika Chawla is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Kanika Chawla would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Nurpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th June, 2022

No. HHC/GAZ/14-407/2020.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 12 days' earned leave w.e.f. 27-06-2022 to 08-07-2022 with permission to prefix Second Saturday, Sunday and Special Casual leave falling w.e.f. 11-06-2022 to 26-06-2022 and suffix Second Saturday and Sunday falling on 09-07-2022 & 10-07-2022 in favour of Ms. Sheetal Gupta, Civil Judge-cum-JMFC-II, Paonta Sahib, H.P.

Certified that Ms. Sheetal Gupta is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Sheetal Gupta would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC-II, Paonta Sahib, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 16 जून, 2022

संख्याः राजस्व-घ(एफ)4-11/2019 (मण्डी).--हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 3.17 एवम्‌ 3.18 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश तहसील थुनाग, जिला मण्डी के अन्तर्गत वर्तमान पटवार वृत्त शिकावरी व कांढी का विघटन करके नये पटवार वृत्त मुरहाग, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश का अनुलग्नक-'क' में दिये गए विवरण अनुसार खोलने का सहर्ष आदेश देते हैं। इस पटवार वृत्त हेतु एक पद पटवारी वेतनमान मु0 10300-34800+3200 ग्रेड पे1983 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 [पूर्व संशोधित (Pre revised)] मांग संख्याः 5, मुख्यशीर्ष-2029-00-103-04 (गैर-योजना) एवं एक पद अंशकालिक कार्यकर्ता (Part time worker) का सृजन/भरने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

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अनुलग्नक-'क' नव सृजित पटवार वृत्त मुरहाग (तहसील थुनाग) की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः--

क्रम स ं ख्या पटवार वृत्त नाम मुहाल मय ह0 नं0 कुल रकबा है0 में कुल खाता कुल खतौनी कुल नं0 खसरा मजरूआ रकबा है0 में गैर मजरूआ रकबा है0 में माल जनसंख्या
1. मुरहाग डी.पी.एफ औहण/93 38 04 07 17 01 37 2.87 -
2. औहण/94 88 68 120 758 40 49 224.70 413
3. डी.पी.एफ द्रौण/132 107 14 29 92 02 104 11.47 30
4. सुराह/85 184 146 183 1306 47 137 337.72 536
5. मुरहाग/92 105 102 188 1025 39 65 224.78 416
6. डी.पी.एफ भराडी/91 145 03 06 11 01 144 0.65 -
जोड़ 6 666 337 533 3236 130 536 802.19 1495

नये पटवार वृत्त मुरहाग के सृजन उपरान्त पटवार वृत्त काण्ढी की स्थिति निम्न प्रकार से होगी :--

क्रम स ख्या ं पटवार वृत्त नाम मुहाल मय ह0 नं0 कुल रकबा ह ै0 में कुल खाता कुल खतौनी कुल नं0 खसरा मजरूआ रकबा है0 में गैर मजरूआ रकबा है0 म े ं माल जनसंख्या
1. काण्ढी काण्ढी/95 114 126 148 827 35 80 224.50 420
2. शरन/96 93 181 218 856 24 70 193.74 306
3. डी.पी.एफ रहीधार/128 55 01 01 01 - 55 - -
4. रहीधार /129 68 116 900 900 39 29 252.84 397
5. कुरानी/130 91 130 1077 1077 48 43 304.09 597
6. डी.पी.एफ स ुनास/131 66 01 07 07 - 66 - -
7. डी.पी.एफ र ैनगलू/133 82 02 05 05 - 82 0.77 -
जोड़ 7 569 540 3673 3673 146 425 975.94 1620
क्रम स ं ख्या पटवार वृत्त नाम मुहाल मय ह0 नं0 कुल रकबा ह ै0 में कुल खाता कुल खतौनी कुल नं0 खसरा मजरूआ रकबा है0 में गैर मजरूआ रकबा है0 में माल जनसंख्या
1. शिकावरी गुनास/86 164 136 201 893 51 113 338.42 607
2. डी.पी.एफ सुहड़/87 19 01 01 03 - 19 - -
3. शिकावरी/88 166 188 314 1463 61 105 418.74 950
4. डी.पी.एफ शिकावरी/89 86 03 05 06 - 86 0.50 -
5. लेहथाच/90 238 129 194 995 52 186 268.59 499
जोड़ 5 673 457 716 3360 164 509 1026.25 2056
1984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 नये पटवार वृत्त मुरहाग के सृजन उपरान्त पटवार वृत्त शिकावरी की स्थिति निम्न प्रकार से होगी :--

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राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 01 जून, 2022

संख्याः राजस्व-घ/(एफ) 4-6/2020-(मण्डी).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-तहसील बगशाड़, जिला मण्डी से परलोग, सरत्योला, सवामाहूं और बखरोट पटवार वत्तों को अपवर्जित करने और इन्हें तहसील करसोग, जिला मण्डी में सम्मिलित करने के अलावा उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी से पटवार वृत्त शोरशन को अपवर्जित करने तथा इसे उप-तहसील बगशाड़ में सम्मिलित करने के सहर्ष आदेश देते हैं। इस पुनर्गठन के पश्चात्‌ उप-तहसील पांगणा तथा बगशाड़ की स्थिति निम्न प्रकार होगीः-

तहसील का नाम उप-तहसील का नाम मुख्यालय पुनर्गठन के पश्चात्‌ सम्मिलित किए जाने वाले पटवार वृत्त करसोग पांगणा पांगणा 1. पांगणा 2. सोरता 3. कलाशन 4. कोटलू 5. जाच्छ 6. कोटेची 7. प्रैसी बगशाड़ बगशाड़ 1. काहणो 2. काण्डा 3. बलिण्डी 4. मैहरन 5. रियुंशी 6. खील 7. बगशाड़ 8. कलंगार1985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 9. तत्तापानी 10. शाकरा 11. तलैहन 12. सांवीधार 13. शोरशन आदेश द्वारा, ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev-D(F)4-6/2020-(MND) dated

01-06-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 1st June, 2022

No. Rev-D(F)4-6/2020-(MND).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to exclude Patwar Circle Parlog, Sartyola, Sawamahun and Bakhrot from Sub-Tehsil Bagshar, District Mandi and to include the same in Tehsil Karsog and further to exclude the Patwar Circle Shorshan from Sub- Tehsil Pangna, District Mandi and to include the same in Sub-Tehsil Bagshar. After this reorganization, the position of Sub-Tehsil Bagshar and Pangna will be as under :—

Name of the Tehsil Name of Sub-Tehsil Head Quarter Patwar Circle to be included

after reorganization Karsog Pangna Pangna 1. Pangna

2. Sorta

3. Kalashan

4. Kotlu

5. Jachh

6. Kutahachi

7. Pressi

Bagshar Bagshar 1. Kahanu

2. Kandha

3. Balindi

4. Mehran

5. Riunshi

6. Kheel

7. Bagshar

8. Kalangar1986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 9. Tattapani

10. Shakra

11. Talaihan

12. Sawindhar

13. Shorshan

By order, ONKAR CHAND SHARMA, Principal Secretary-cum-FC (Revenue).

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 7 जून, 2022

संख्याः पी0सी0एच0-एच0ए0 (3)36/96-44789-795.--क्योंकि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचना सं0 यू0डी0-ए0(1)-41/84-1 दिनांक 18-05-2022 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना में नीचे दी गई ''अनुसूची'' में विनिर्दिष्ट ग्राम सभा हरिपुर संडोली, थाना व भटोली कलां के क्षेत्रों को नगर परिषद बद्‌दी मे सम्मिलित किया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सोलन के नीचे दी गई ''अनुसूची'' में दिए गए क्षेत्रों को सम्बन्धित ग्राम सभा हरिपुर संडोली, थाना व भटोली कलां से अपवर्जित/ बाहर करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला सोलन के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधि—त करने के आदेश देते हैं।

यदि ''अनुसूची'' में वर्णित क्षेत्रों को ग्राम सभा हरिपुर संडोली, थाना व भटोली कलां से निकाल कर नगर परिषद बद्‌दी में शामिल करने के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई भी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने हों तो वह अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सोलन को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌ आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे।

''अनुसूची''

क्रं0 स 0 ं पटवार वृत्त का नाम महाल पूर्णतः या भागतः पंचायत का नाम खसरा नं0 रकबा वर्ग मी0 में
1. बद्‌दी बद्‌दी शीतलपुर भागतः हरिपुर संडोली 843, 844, 861 से 909 76878
स रज ू माजरा लवाणा भागतः हरिपुर संडोली 256 से 357, 390 से 466, 529 व 530 224357.58
जुडी खुर्द पूर्णतः हरिपुर संडोली 137 से 261 207070.36
जुडी कलां भागतः हरिपुर संडोली 175 से 249 1550043.12
2. हरिपुर संडोली हरिपुर संडोली भागतः हरिपुर संडोली 725/217, 218, 219, 222, 225 से 230 17377.53
3. थाना धर्मपुर भागतः थाना 452 से 461 36207.58
4. कत्था भटोली कलां भागतः भटोली कलां 240 से 248 26378.63

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (पंचायती राज)।

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परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जून, 2022

संख्याः टी पी टी-सी(9)-4/2013-II.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नामतः ''—षि यन्त्रीकरण का उप मिशन'' के अधीन कार्यान्वित की जा रही कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा केवल क्रय/उपार्जित किए गए ट्रेक्टरों के लिए हिमाचल प्रदेश में किसानों द्वारा उनके —षि प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रेक्टरों की बाबत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्‌ग्रहणीय कर के संदाय से छूट प्रदान करने के लिए जारी अधिसूचना संख्या टी पी टी-सी(9)-4/2013, तारीख 23-10-2018 में यथा अंतर्विष्ट —षि योग्य भूमि कम से कम 5 कनाल (2.5 बीघा) होने के संबंध में शर्त संख्या 1 में छूट प्रदान करते हैं।

इस अधिसूचना के जारी होने के परिणामस्वरुप, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ''—षि यन्त्रीकरण का उप-मिशन'' के अधीन —षि विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही कस्टम हायरिंग केन्द्र स्कीम के अन्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा क्रय/उपार्जित किए गए ट्रेक्टरों को उन व्यक्तियों/बेरोजगार युवाओं के नाम रजिस्ट्री—त किया जा सकेगा, जिनके पास 5 कनाल (2.5 बीघा) —षि योग्य भूमि नहीं है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (परिवहन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. TPT-C(9)-4/2013-II, dated

20-06-2022 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th June, 2022

No. TPT C (9)-4/2013-II.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of section 14 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, (Act No. 4 of 1973), the1988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 Governor, Himachal Pradesh is pleased to grant exemption of condition No.1 regarding possession of at least 5 Kanal (two and half bigha) of agriculture land as contained in Notification No. TPT- C(9)-4/2013, dated 23/10/2018 issued for granting exemption from the payment of tax leviable under section 3 of the Act ibid in respect of Tractors being used/to be used by the farmers for their agriculture purpose in the Himachal Pradesh, only for Tractors purchased/ procured by the Custom Hiring Centre under the Custom Hiring Centre Scheme being implemented under the centrally sponsored scheme, namely "Submission of Agriculture Mechanization".

Consequent upon issuing of this notification, Tractors purchased/procured by the Custom Hiring Centre under the Custom Hiring Centre Scheme being implemented by Agriculture Department under Centrally Sponsored Scheme "Sub-Mission of Agriculture Mechanization" may be registered in the name of persons/unemployed youths who do not possess 5 Kanal (two and half bigha) of agriculture land.

By order,

R. D. NAZEEM, Principal Secretary (Transport).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 21st June, 2022

No. TPT-F(6)-3/2015-II.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to notify Shimla, Mandi, Baddi, Dharamshala as model cities for EV readiness and adoption under H. P. Electric Vehicle Policy, 2022 in the State, with immediate effect, in public interest.

By order, R. D. NAZEEM, Principal Secretary (Transport).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 जून, 2022

संख्या एल.एल.आर.-डी.(6)-2/2022-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 3) को दिनांक 14-06-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए1989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2022

धाराओं का क्रम

धारा : 1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 17 का प्रतिस्थापन।

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2022 का अधिनियम संख्यांक 11 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2022

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 14 जून, 2022 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

2. धारा 17 का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''17. राजस्व अधिकारियों की कार्यवाहियों को मंगवाने, परीक्षण करने और पुनरीक्षण करने की शक्ति.--वित्तायुक्त अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी के पास लंबित या उसके द्वारा निपटाए गए अथवा उसके समक्ष संस्थित किसी मामले का अभिलेख किसी भी समय मंगवा सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु वह इस धारा के अधीन किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी की किसी कार्यवाही या आदेश को उलटने का या उपांतरित करने तथा प्राइवेट व्यक्तियों के मध्य अधिकार के किसी प्रश्न पर प्रभाव डालने वाला कोई आदेश, उन व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना, पारित नहीं करेगा।''।1990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, 2022

ARRANGEMENT OF SECTIONs

Sections:

1. Short title. 2. Substitution of section 17.

____________

Act No. 11 of 2022 THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, 2022 (AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 14TH JUNE, 2022)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2022.

2. Substitution of section 17.—For section 17 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, the following shall be substituted, namely:—

''17. Power to call for, examine and revise proceedings of Revenue Officers.—The Financial Commissioner may at any time call for the record of any case pending before or disposed of by any Revenue Officer subordinate to him or instituted before him and may pass such order as he thinks fit:

Provided that he shall not, under this section, pass an order reversing or modifying any proceeding or order of a subordinate Revenue Officer and effecting any question of right between private persons without giving those persons an opportunity of being heard.".

_________

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Smt. Nyima Choezom d/o Kunga, r/o House No. 44, Village Forsythganj, P.O. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

1991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Nyima Choezom d/o Kunga, r/o House No. 44, Village Forsythganj, P.O. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका self Nyima Choezom d/o Kunga का जन्म दिनांक 31-01-1980 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Nyima Choezom के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-06-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 23-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्रीमती नीरज बाला, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 23-06-2022 केस नं0 : 01/2022/BR

. . प्रार्थिया। श्रीमती स्वर्णा देवी पुत्री श्री टिहरू राम, निवासी महाल हरदीपपुर, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत लगडू के अभिलेख में जन्म तारीख दर्ज करवाने बारे। श्रीमती स्वर्णा देवी पुत्री श्री टिहरू राम, निवासी महाल हरदीपपुर, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसका जन्म दिनांक 13-01-1972 को गांव हरदीपपुर, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू में हुआ था परन्तु अनपढ़ता व कानून की जानकारी न होने के कारण उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत लगडू के अभिलेख में दर्ज न हो सका है इसलिए ग्राम पंचायत लगडू को जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित किये जाये।

प्रार्थिया का जन्म तिथि पंजीकरण प्रकरण इस न्यायालय मुकाम लगडू में सुनवाई हेतु दिनांक 23-06-2022 को निश्चित है जिसमें आम जनता का भी पक्ष सुना जाना है। अतः सर्वसाधारण/आम जनता को इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को प्रार्थिया स्वर्णा 1992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 देवी पुत्री श्री टिहरू की जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 23-06-2022 को असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/एतराज दर्ज करवा सकता है। दिनांक 23-06-2022 के उपरान्त इस बारे कोई भी आपत्ति/एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रार्थिया का जन्म ग्राम पंचायत लगडू के अभिलेख में दर्ज करने बारेे आदेश प्रदान कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 23-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 24-06-2022 श्रीमती त्रिपता देवी पुत्री श्री चौधरी राम, निवासी गांव नौशहरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 23-01-1953 को गांव नौशहरा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बसनूर के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बसनूर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-06-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 31-05-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 24-06-2022 श्रीमती प्रोमिला देवी पुत्री श्री दीवान चन्द, निवासी गांव रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 15-04-1973 को गांव रेहलू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-06-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 31-05-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 24-06-2022 राजेश मन्हास पुत्र श्री के0 सी0 मन्हास, निवासी गांव व डाकघर द्रम्मण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल द्रम्मण़ में नाम दुरुस्ती बारे। 1994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका व उसके पिता का सही नाम क्रमशः राजेश मन्हास व श्री के0सी0 मन्हास है जबकि राजस्व अभिलेख महाल द्रम्मण में राजेश कुमार व कृष्ण चन्द दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके राजेश कुमार उर्फ राजेश मन्हास पुत्र श्री कृष्ण चन्द उर्फ के0सी0 मन्हास करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-06-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 31-05-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 24-06-2022 श्री राजेश राज राणा पुत्र ज्ञान चन्द पुत्र काली दास, निवासी आईमा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम की दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी श्री राजेश राज राणा पुत्र ज्ञान चन्द पुत्र काली दास, निवासी आईमा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र द्वारा सूचित किया है कि उसका असल नाम राजेश राज राणा है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल आईमा में राजेश राज पुत्र ज्ञान चन्द पुत्र कालीदास दर्ज है जोकि गलत है। अब उसके नाम की दुरुस्ती करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 24-06-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-06-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।1995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल मृत्यु पंजीकरण नं0 : 08 तारीख दायर : 21-05-2022 तारीख पेशी : 23-06-2022 श्री दिनेश मढ़ोत्रा पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव नडोल, डाकघर कोठूवां, तहसील सन्धोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्री दिनेश मढ़ोत्रा पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव नडोल, डाकघर कोठूवां, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करने के उपरान्त अति0 जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी से उनके कार्यालय के पत्र संख्याः HFW-MND (Delayed Birth & Death) 2022/-2304, दिनांक 09-02-2022 द्वारा स्व0 श्रीमती कोकलु देवी का विलम्बित मृत्यु पंजीकरण मामला समस्त औपचारिकताओं सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा स्व0 श्रीमती कोकलु देवी पत्नी श्री लाला की मृत्यु दिनांक 06-04-2000 को होने की पुष्टि करते हुए जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अनुमति प्रदान करते हुए निर्देश दिए हैं कि मामला में उक्त अधिनियम में निहित शर्तों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्‌ ही सम्बंधित ईकाई (ग्राम पंचायत कोठूवां) को परिवार रजिस्टर व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम एवं मृत्यु तिथि की प्रविष्टी करने हेतु भेजा जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 23-06-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 23 मई, 2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा सहित जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi

(H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Ram Singh s/o Sh. Lakhvinder Singh, r/o H. No. 97/3, Jail Road Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Daya Kaur d/o Sh. Devinder Singh, r/o D-304, Victoria Greens 38, Garia Main . . Applicants. Road Rajpur Sonapur(M), South 24 Parganas, West Bengal 7000841996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Ram Singh s/o Sh. Lakhvinder Singh, r/o H. No. 97/3, Jail Road Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Daya Kaur d/o Sh. Devinder Singh, r/o D-304, Victoria Greens 38, Garia Main Road Rajpur Sonapur (M), South 24 Parganas, West Bengal 700084 (at present wife of Sh. Ram Singh s/o Sh. Lakhvinder Singh, r/o H. No. 97/3, Jail Road Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 17-10-2021 according to Sikh Rites and customs at Sri Bhaini Sahib Gurudwara at V.P.O. Sri Bhaini Sahib Ludhiana (Punjab) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-06-2022 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 26th day of May, 2022 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.).

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समक्ष मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 74/2022 तारीख पेशी : 27-06-2022 प्रेम चन्द पुत्र श्री कांशी राम पुत्र किशन, निवासी गांव राहड, डाकघर खद्दर, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। विषय.- राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रेम चन्द पुत्र श्री कांशी राम पुत्र किशन, निवासी गांव राहड, डाकघर खद्दर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ग्राम पंचायत परिवार1997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 नकल रजिस्टर, आधार कार्ड व शिक्षा प्रमाण-पत्र में प्रेम चन्द दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल राहड में प्रेम सिंह दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल राहड में प्रार्थी का नाम पे्रम सिंह के स्थान पर पे्रम चन्द दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 27-06-2022 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 23-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 76/2022 तारीख मरजुआ : 26-05-2022 तारीख पेशी : 27-06-2022 राज सिंह कटोच पुत्र श्री कुन्दन सिंह पुत्र गोकल, निवासी गांव रोपडू, डाकघर खद्‌दर, तहसील . . प्रार्थी। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी राज सिंह कटोच पुत्र श्री कुन्दन सिंह पुत्र गोकल, निवासी गांव रोपडू, डाकघर खद्‌दर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 26-05-2022 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम राज सिंह कटोच है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल रोपडू व मुहाल चकरोड में राज सिंह ही दर्ज हो चुका है। जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आबाह्‌न पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वयं घोषणा पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व परिवार नकल भाग-1 साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल रोपडू व मुहाल चकरोड में प्रार्थी का नाम राज सिंह के स्थान पर राज सिंह कटोच पुत्र कुन्दन सिंह पुत्र गोकल, निवासी गांव रोपडू, डाकघर खद्‌दर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-06-2022 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।1998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 यह इश्तहार आज दिनांक 26-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 75/2022 तारीख मरजुआ : 25-05-2022 तारीख पेशी : 27-06-2022 राज सिंह राणा पुत्र श्री तुलसी उपनाम तुलसी दास पुत्र डागू, निवासी गांव घटौड डाकघर उटपुर, . . प्रार्थी। तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी राज सिंह राणा पुत्र श्री तुलसी उपनाम तुलसी दास पुत्र डागू, निवासी गांव घटौड, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 25-05-2022 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम राज सिंह राणा है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल घटौड में राज सिंह ही दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वयं घोषणा पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक पासबुक साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल घटौड में प्रार्थी का नाम राज सिंह के स्थान पर राज सिंह राणा पुत्र तुलसी उपनाम तुलसी दास पुत्र डागू, निवासी गांव घटौड, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-06-2022 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 26-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।1999 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 ब अदालत श्री राम पाल बल्याणी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 तारीख मजरूआ : तारीख फैसला : 30-06-2022 18/2022 08-04-2021

श्री कुलदीप पुत्र श्री भीम चन्द, गांव सतोहल, डाकघर सदयाणा, तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारे।

श्री कुलदीप पुत्र श्री भीम चन्द, गांव सतोहल, डाकघर सदयाणा, तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे पुत्र आदर्श का जन्म 23-01-2012 को जोनल अस्पताल मण्डी में हुआ है इसके जन्म प्रमाण-पत्र नगर परिषद्‌ हाल नगर निगम आयुक्त मण्डी में प्रार्थी का नाम कुलदीप चौहान दर्ज है जोकि गलत है जबकि मेरे आधार कार्ड व परिवार के रिकार्ड में कुलदीप दर्ज है जोकि सही है यह दोनों नामों का एक ही व्यक्ति है व मेरे पुत्र आदर्श के जन्म प्रमाण-पत्र में आदर्श चौहान दर्ज है जोकि गलत है जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड व परिवार के रिकार्ड में आदर्श है जोकि सही है यह दोनोें नामों का एक ही व्यक्ति है, इससे प्रार्थी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए मेरे पुत्र आदर्श के जन्म प्रमाण-पत्र में नगर परिषद्‌ हाल नगर निगम आयुक्त मण्डी को सही नाम दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो 30-06-2022 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है अन्यथा कुलदीप पुत्र श्री भीम चन्द व आदर्श पुत्र कुलदीप के जन्म प्रमाण-पत्र में सही नाम दर्ज करने के आदेश नगर परिषद्‌ हाल नगर निगम आयुक्त मण्डी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। मोहर।

हस्ताक्षरित/- (राम पाल बल्याणी),

सहासक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री रामभज शर्मा, नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 13/22

श्री तरलोचन सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी बरोटीवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . .वादी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।2000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. श्री तरलोचन सिंह सुपुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी बरोटीवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी दादी की मृत्यु तिथि 25-06-1998 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया/पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत अमरकोट में अपने ऊपर वर्णित दादी की मृत्यु तिथि 25-06-1998 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती रघवीर कौर पत्नी ज्ञान सिंह की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 24-06-2022 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती रघवीर कौर की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत अमरकोट में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-05-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री तारा दत पुत्र श्री सोहनी राम, निवासी दीद घलूत, डाकघर नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री तारा दत पुत्र श्री सोहनी राम, निवासी दीद घलूत, डाकघर नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र श्री सुरज शर्मा की जन्म तिथि दिनांक 12-03-1987 है, जिसका पंजीकरण ग्राम पंचायत नारग पूर्व व हाल ग्राम पंचायत दीद घलूत, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम एवं जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-06-2022 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत दीद घलूत को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।2001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 आज दिनांक 19-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री नरौत्तम लाल गौड़, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

चम्बेलू राम पुत्र श्री पुन्नू राम, निवासी ग्राम धाड़मा, डाकघर शावगा, तहसील पावंटा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी चम्बेलू राम पुत्र श्री पुन्नू राम, निवासी ग्राम धाड़मा, डाकघर शावगा, तहसील पावंटा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2022-613, दिनांक 10-05-2022 द्वारा अनुलंगन अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र-10 सचिव ग्राम पंचायत शावगा, निर्वाचन पत्र, प्रमाण-पत्र प्रधान ग्राम पंचायत शावगा, नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत शावगा, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी अपनी माता जी का नाम श्रीमती पुन्नी देवी धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पुन्नू राम की मृत्यु दिनांक 15-05-2010 को हो चुकी बताया गया है, जिसका प्रार्थी द्वारा अज्ञानतावश इन्द्राज ग्राम पंचायत शावगा के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं करवा गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-06-2022 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 28-06-2022 से पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र चम्बेलू राम पुत्र श्री पुन्नू, निवासी ग्राम धाड़मा, डाकघर शावगा, तहसील पावंटा, जिला सिरमौर हि0 प्र0 के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 28-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री नरौत्तम लाल गौड़, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर शरली मानपुर, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।2002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर शरली मानपुर, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2022-240, दिनांक 19-04-2022 द्वारा अनुलंगन क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत शरली मानपुर, आंगनबाड़ी, प्रमाण-पत्र परिवार नकल ग्राम पंचायत शरली मानपुर, टीकाकरण कार्ड, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। कि प्रार्थी के पुत्र का नाम यश व जन्म तिथि 11-11-2017 है, जिसका अज्ञानतावश जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत शरली मानपुर के परिवार एवं जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-06-2022 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 28-06-2022 से पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर शरली मानपुर, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 28-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्रीमती कलावती पुत्री श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री शिव राम, निवासी राम कुण्डी नाहन, तहसील नाहन, . . प्रार्थिया। जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती मौजा ढाबों, तहसील नाहन बारे।

प्रार्थीया श्रीमती कलावती पुत्री श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री शिव राम, निवासी राम कुण्डी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि राजस्व रिकार्ड मौजा ढाबों में उनकी बहन का नाम रंजना देवी दर्ज चला आ रहा है जबकि उनकी बहन का सही नाम रजनेश पुण्डीर है, जिसे दुरुस्त किया जाए।2003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थीया की बहन का नाम रंजना देवी के स्थान पर रजनेश पुण्डीर दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 28-06-2022 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 26-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार, नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री शेरू राम, निवासी मोहल्ला रामदासिया, नजदीक पैट्रोल पम्प नाहन, तहसील . . प्रार्थी। नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती मोहाल नाहन, तहसील नाहन बारे।

प्रार्थी श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री शेरू राम, निवासी मोहल्ला रामदासिया, नजदीक पैट्रोल पम्प नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल नाहन में उनके पिता का नाम शेर सिंह दर्ज चला आ रहा है जबकि उनका सही नाम शेरू राम है, जिसे दुरुस्त किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता का नाम शेर सिंह के स्थान पर शेरू राम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 28-06-2022 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 31-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार, नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री कर्म चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 02/13(3) of 2022 तारीख पेशी : 30-06-2022 श्री तपेन्दर सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी मेहत, डाकघर कांसर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।2004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री तपेन्दर सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी मेहत, डाकघर कांसर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि वह अपने पुत्र प्रियांश कश्यप का नाम व जन्म तिथि 02-02-2020 जो ग्राम पंचायत कटवाडी बागडत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस सम्बंध में किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-06-2022 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा सायल की जन्म तिथि 02-02-2020 व नाम को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-05-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- (कर्म चन्द),

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रामभज शर्मा, नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 14/22

श्री Tsering Topgyal पुत्र श्री Nyima Dhondup, निवासी H. N. 70 TICS Bhuppur, तहसील . .वादी। पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Tsering Topgyal पुत्र श्री Nyima Dhondup, निवासी H.N. 70 TICS Bhuppur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी माता की मृत्यु तिथि 21-06-2009 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Bhattanwali में अपने उपर वर्णित माता की मृत्यु तिथि 21-06-2009 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।2005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती Khando w/o Nyima Dhandup की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत Bhattanwali, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 04-07-2022 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती Khando की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत Bhattanwali में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-06-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री काकू राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री राम स्वरुप पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर देवना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थी श्री राम स्वरुप पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर देवना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री कु0 हिमांशू पुत्री श्री राम स्वरुप एवं श्रीमती सरोज जिसकी जन्म तिथि 06-01-2006 है का नाम ग्राम पंचायत/नगरपालिका नौराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 08-07-2022 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर कु0 हिमांशू की जन्म तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश संबंधित पंचायत सचिव को जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-06-2022 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।2006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 ब अदालत श्री काकू राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री रविन्द्र पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी ग्राम व डाकघर पुन्नरधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थी श्री रविन्द्र पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी ग्राम व डाकघर पुन्नरधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री कु0 रितिका पुत्री श्री रविन्द्र एवं श्रीमती प्रोमिला जिसकी जन्म तिथि 10-03-2020 है का नाम ग्राम पंचायत/नगरपालिका पुन्नरधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 08-07-2022 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर कु0 रितिका की जन्म तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश संबंधित पंचायत सचिव को जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-06-2022 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री कर्म चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री मीर हमजा पुत्र श्री हुसैन अली, निवासी जन्दर बनूना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दुरूस्ती नाम।

श्री मीर हमजा पुत्र श्री हुसैन अली, निवासी जन्दर बनूना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा जन्दर बनूना में मीर हाजमी दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम मीर हमजा है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, प्रार्थी ने अपना तथा श्री इब्राहीम का सत्यापित हल्फीया संलग्न किया हैै जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व अभिलेख मौजा जन्दर बनूना में अपना नाम मीर हमजा दर्ज करवाना चाहता है।2007 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944 अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम जन्दर बनूना, हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कोर्ई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-06-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 30-05-2022 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

कर्म चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sh. RAJNESH KUMAR, H.P. A.S., Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District

Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

Whereas, Shri Mahmud s/o Shri Akbar, r/o Village Kirartpur Bhagwanpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. presently residing at c/o Sh. Sultan s/o Shri Wahid Khan, r/o Chirawali, H. No.268/12, Katcha Tank Nahan, District Sirmaur, H.P. & Smt. Anshul Chauhan d/o Sh. Rajender Kumar Chauhan, r/o H. No. 86 ward No. 03, Badripur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. has filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 28-02-2022 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Mahmud s/o Shri Akbar, r/o Village Kirartpur Bhagwanpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. presently residing at c/o Sh. Sultan s/o Shri Wahid Khan, r/o Chirawali, H. No. 268/12, Katcha Tank Nahan, District Sirmaur, H.P. & Smt. Anshul Chauhan d/o Sh. Rajender Kumar Chauhan, r/o H. No. 86 ward No. 03, Badripur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 30th day of May, 2022.

Seal.

(RAJNESH KUMAR H.P.A.S.),

Addl. Registrar,

Under Special Marriage Act-cum-

Sub-Divisional Magistrate, Nahan,

District Sirmaur (H.P.).

2008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जून 2022/01 आषाढ़, 1944

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 22 June 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-06-22.62_gazette_2022-22_06_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-06-22.62_gazette_2022-22_06_2022.