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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 63, 23 June 2022

Published 23 June 2022

Gazette no.
63
Gazetteid
63/GAZETTE/2022-23/06/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-06-23.63_gazette_2022-23_06_2022
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 23 जून, 2022/02 आषाढ़, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह (सतर्कता) विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 जून, 2022

संख्याः गृह (विज)-ए(3)-3/2021(लोका नियम).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 54 के साथ पठित धारा 9 की 63—राजपत्र/2022-23-06-2022 (2009) 2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 उप-धारा (3) व (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश, गृह (सतर्कता) विभाग के कार्यालय में वरिष्ठ निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय, गृह (सतर्कता) विभाग, वरिष्ठ निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 है। (ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृा होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(i) अधिसूचना संख्याः गृह (विज)-ए(3)-1/2008, दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त कार्यालय, वरिष्ठ निजी सचिव, वर्ग-I राजप़त्रित भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 का एत्‌दद्वारा निरसन किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन में होते हुए भी उपर्युक्त नियम 2(i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों केे अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (गृह/सतर्कता)।

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उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय में वरिष्ठ निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित)े के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--वरिष्ठ निजी सचिव

2. पदों की संख्या.--01 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएंं)

4. वेतनमान.--पे बैंडः ` 15600—39100 जमा ` 6600/- ग्रेड पे

5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद.--चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः लागू नहीं।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं) :लागू नहीं।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगीं या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं2011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित कर आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः- भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/ स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--निजी सचिवों में से, प्रोन्नति द्वारा, जिनका 05 (पांच) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर निजी सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निजी सचिव और निजी सहायक का संयुक्त रूप में 08 (आठ) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 08 (आठ) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें निजी सचिव के रूप में 03 (तीन) वर्ष की अनिवार्य सेवा सम्मिलित होगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमाें में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में होे) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियोेंं की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के सभी और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबिलाइजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी। 2012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-- (क) विभागीय प्रोन्नति समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : लागू नहीं।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियाें मेेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्तीं के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (Vig.)-A(3)-3/2021(Loka

Rules) dated 18th June, 2022 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of

India].

HOME (VIGILANCE) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th June, 2022

No. Home(Vig.)-A(3)-3/2021(Loka Rules).—In exercise of the powers conferred by sub- section (3) and (4) of section 9 read with section 54 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Senior Private Secretary, Class-I (Gazetted) in the Office of Lokayukta, Home(Vigilance) Department, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These Rules may be called the Office of Lokayukta, Home(Vigilance) Department, Himachal Pradesh, Senior Private Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2022.

(ii) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944

2. Repeal & savings.—(i) The Office of Lokayukta, Himachal Pradesh, Senior Private Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011, notified vide Notification No. Home(Vig.)A(3)-1/2008, dated 09-12-2011 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under rule 2(i) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,

Sd/-

Principal Secretary (Home/Vig.).

_____________

ANNEXURE-'A' RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR PRIVATE SECRETARY, CLASS-I (GAZETTED), IN THE OFFICE OF LOKAYUKTA, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Senior Private Secretary

2. Number of post.—01 (one)

3. Classification.—Class-I (Gazetted) Ministerial Service

4. Scale of pay.—Pay Band ` 15600—39100 + `6600/-Grade Pay

5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s): Not applicable

(b) Desirable Qualification : Not applicable

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable

Educational qualification : Not applicable

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/

secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%

by promotion.

2014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Private Secretaries who possess 05 (Five) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Private Secretaries who possess 08 (eight) years regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Private Secretary and Personal Assistant combined which shall also include three years essential service as Private Secretary.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Department Promotion Committee : As may be constituted by the Govt. from time to time.

(b) Department Confirmation Committee : Not applicable2015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

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सार्वजनिक सूचना

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 226(2) के अन्तर्गत सूचना

शिमला, 22 जून, 2022

क्रम संख्याः ननिशि/आयु./811/आर0बी0/2022-1632.--जबकि वार्ड नं0 25-मल्याणा में उप-महाल मल्याणा-II शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला, हि0 प्र0 में खसरा नम्बर 359/1, कुल रकबा 00-63-21 हैक्टेयर में से 00-02-35 हैक्टेयर में लिंक रोड़ धोबीघाट जाखा से हास्टा निवास एवं ठाकुर निवास तक (आर. डी. 0/0 से 0/086 मीटर) जिसकी लम्बाई 86 मीटर व चौड़ाई 3 मीटर है, को एम्बुलैंस सड़क घोषित करने हेतु वार्ड पार्षद और स्थानीय लोगों से प्रस्तावना प्राप्त हुई है।

और जबकि प्रस्तावित उक्त खसरा नम्बर में लिंक रोड़ धोबीघाट जाखा से हास्टा निवास एवं ठाकुर निवास तक (आर. डी. 0/0 से 0/086 मीटर) एम्बुलैंस सड़क घोषित किया जाना अपेक्षित है।

अतः हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 226(2) के अन्तर्गत सूचना जारी की जाती है कि किसी भी भूमि/भवन स्वामी को प्रस्तावित एम्बुलैंस सड़क के अन्तर्गत उक्त खसरा नम्बर 359/1, कुल रकबा 00-63-21 हैक्टेयर में से 00-02-35 हैक्टेर में आर.डी. 0/0 से 0/086 मीटर (लम्बाई 86 मीटर व चौड़ाई 3 मीटर) को लिंक रोड़ धोबीघाट जाखा से हास्टा निवास एवं ठाकुर निवास तक आने वाली भूमि बारे यदि कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर इस प्रस्तावना पर नगर निगम शिमला में अपनी आपत्ति दायर कर सकता/सकते हैं।

नोट.--प्रस्तावित एम्बुलैंस सड़क घोषित करने के लिए राजस्व योजना एवं अभिलेखों का निरीक्षण किसी भी कार्य-दिवस को किया जा सकता है। यह रिकार्ड अधीक्षक सामान्य, नगर निगम शिमला के पास उपलब्ध रहेगा।

आयुक्त,

नगर निगम शिमला।2016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 12 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2022 तारीख दायरा : 28-04-2022 धर्म चन्द पुत्र श्री जालम राम, गांव सरूंडा, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल . .वादी। प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

धर्म चन्द पुत्र श्री जालम राम, गांव सरूंडा, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल में धर्म चन्द पुत्र श्री जालम राम दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल सरूंडा, पटवार वृत्त टिकरी, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम धर्म सिंह पुत्र श्री जालम दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम धर्म सिंह की बजाए धर्म चन्द पुत्र श्री जालम राम दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त टिकरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-06-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 13 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2022 तारीख दायरा : 28-04-2022 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अमरू, गांव ढालुई, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल . .वादी। प्रदेश

बनाम

आम जनता2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अमरू, गांव ढालुई, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड, पैन कार्ड में सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अमरू दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल व पटवार वृत्त राजनगर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम सुरेन्दर पुत्र श्री अमरू दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम सुरेन्दर की बजाए सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अमरू दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त राजनगर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-06-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री पृथी चन्द, गांव व डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत राजनगर, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदया चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2538/2022 दिनांक 03-06-2022 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/11200, दिनांक 31-05-2022, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) शिक्षा प्रमाण-पत्र, जिसमें आवेदक श्री सुनील कुमार पुत्र श्री पृथी चन्द, गांव व डाकघर राजनगर, ग्राम पंचायत राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री सुनील कुमार पुत्र श्री पृथी चन्द का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 31-05-2022 को जारी हुआ है उसमें की है। 2018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार पुत्र श्री पृथी चन्द, गांव व डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 06-03-1983 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री सुनील कुमार पुत्र श्री पृथी चन्द, गांव व डाकघर राजनगर की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव राजनगर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 13 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2022 तारीख दायरा : 19-05-2022 श्रीमती सीतो विधवा श्री बजीरू, गांव कोटी, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्रीमती सीतो विधवा श्री बजीरू, गांव कोटी, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड, में सीतो विधवा श्री बजीरू दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल कुठार, पटवार वृत्त मसरूंड, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम सन्ती विधवा श्री बजीरू दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थिया का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया का नाम सन्ती की बजाए सन्ती उर्फ सीतो विधवा श्री बजीरू दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त मसरूंड को पारित कर दिए जाएंगे।2019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-06-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार चुराह व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 12 तह0 वाचक0 चुराह/2022 तारीख दायरा : 28-05-2022 श्री लच्छू राम पुत्र हरी राम, गांव आईल, परगना हिमगिरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री लच्छू राम पुत्र हरी राम, गांव आईल, परगना हिमगिरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन पेश किया जिसके साथ ब्यान हल्फी, परिवार नकल, आधार कार्ड में लच्छू दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल आईल, पटवार वृत्त बनंतर, तहसील चुराह में मेरा नाम लछमण दर्ज है जो गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारे किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते है। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व प्रार्थी का नाम लछमण के बजाये लच्छू दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का बनंतर को पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 28-05-2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व उप पंजीकाध्यक्ष पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 12/2022 ना0 तह0 रीडर पुखरी/2022 तारीख : 17-05-2022 2020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 बलदेव राम पुत्र श्री चेतू पुत्र श्री प्रभू साकन, गांव सेरी, परगना खडौठ, उप-तहसील पुखरी, जिला . . वादी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--वसीयत नामा पंजी—त करने बारे।

बलदेव राम पुत्र श्री चेतू पुत्र श्री प्रभू साकन, गांव सेरी, परगना खडौठ, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र के साथ एक वसीयतनामा पेश किया है कि मेरी बुआ श्रीमती धनो पुत्री श्री प्रभू पुत्र श्री ठेलू हाल पत्नी श्री उमेदा साकन, गांव लुणोगा, परगना खडौठ, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने अपने जीते जी दिनांक 31-12-1995 को अपने होश-हवाश में एक घरेलू वसीयतनामा मेरे नाम पर किया है जिसका पालन-पोषण भी मैंने ही किया है।

प्रार्थी ने अपनी मृतक बुआ के परिवार रजिस्टर की सूची भी इस अदालत में प्रस्तुत की है जिसमें केवल इसके पति श्री उमेदा पुत्र श्री हरदयाल, निवासी गांव लुणोगा, परगना खडौठ ही है जिसे इस न्यायालय द्वारा समन काटकर इस न्यायालय में बुलाया गया। इस न्यायालय में उमेदा पुत्र श्री हरदयाल ने ब्यान किया है कि मैं बतौर पति वारिस हूं। वसीयत बारा मेरा कोई उजर व एतराज नहीं है। वसीयत सही हुई है। प्रार्थी इस घरेलू वसीयतनामा के सम्बन्ध में आम जनता के उजर एवं एतराज हेतु इश्तहार प्रकाशित करवाना चाहता है। अतः निवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई वसीयत को धारा पंजीकरण अधिनियम 41 व 42 के तहत पंजी—त करने में किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर-भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी के नाम पर धारा पंजीकरण अधिनियम 41 व 42 के तहत वसीयतनामा को पंजी—त करने के आदेश क्षेत्रीय कानूनगो वृत्त पुखरी को पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 17-05-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-पंजीकाध्यक्ष,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री सुरिन्दर सिंह पुत्र श्री शक्ति प्रसाद, गांव द्रांगुई, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।2021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2532/2022 दिनांक 03-06-2022 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/9284, दिनांक 11-05-2022, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल, जिसमें आवेदक श्री सुरिन्दर सिंह पुत्र श्री शक्ति प्रसाद, गांव द्रांगुई, डाकघर पुखरी, ग्राम पंचायत पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के बेटों शिवम कुमार व अमन कुमार पुत्र श्री सुरिन्दर सिंह की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के बेटों शिवम कुमार व अमन कुमार पुत्र श्री सुरिन्दर सिंह का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई हैं जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 11-05-2022 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि शिवम कुमार व अमन कुमार पुत्र श्री सुरिन्दर सिंह, गांव द्रांगुई, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 20-10-1996 व 21-07-1998 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के बेटों शिवम कुमार व अमन कुमार पुत्र श्री सुरिन्दर सिंह, गांव द्रांगुई, डाकघर पुखरी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव पुखरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 04-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सरस्वती नगर, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)

प्रिया पुत्री श्री बंसी लाल, निवासी गांव बटाड, डाकघर ढाडी रावत, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वाका चक हाटकोटी पटवार वृत्त सरस्वती नगर में सही दर्ज कराने बारे।

नोटिस बनाम

आम जनता यह दरख्वास्त श्रीमती प्रिया पुत्री श्री बंसी लाल, निवासी गांव बटाड, डाकघर ढाडी-रावत, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला हि0प्र0 ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र सहित स्वंय प्रस्तुत होकर निवेदन किया है कि प्रार्थी की वाका चक हाटकोटी पटवार वृत्त सरस्वती नगर में मलकियत आराजी है जिसमें प्रार्थी का नाम रामप्यारी है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी ने पुष्टि हेतु परिवार नकल, आधार कार्ड व शपथ-पत्र की छायाप्रति 2022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की गई है जिसमें वादी का नाम प्रिया सही होना पाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त वाका चक हाटकोटी के माल कागजात में रामप्यारी के स्थान पर प्रिया दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त वादी का नाम वाका चक उप-महाल हाटकोटी, पटवार वृत्त सरस्वती नगर, उप-तहसील सरस्वती नगर के माल कागजात में रामप्यारी के स्थान पर प्रिया दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-07-2022 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकते है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज तारीख 07-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवम्‌ मोहर कार्यालय न्यायालय से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सरस्वती नगर, जिला शिमला हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री सनि शर्मा (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 02/2022

तारीख पेशी : 06-06-2022 ताहीरा पत्नी आरीफ मोहम्मद, निवासी सीमा, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. .प्रार्थीनी

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषयः-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थीनी ताहीरा ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 27-04-1995 को गांव सीमा, डा0 सीमा, तहसील रोहडू, जिला शिमला में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सीमा रण्टाडी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हि0प्र0 के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है। उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें। अतः इस इश्तहार राजपत्र-पत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थीनी निवासी गांव सीमा, डा0 सीमा, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0प्र0 की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-07-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।2023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 आज दिनांक 06-06-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- (सनि शर्मा),हि0प्र0से0, उप-मण्डलधिकारी (ना0), रोहड़ू, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री सनि शर्मा (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 01/2022

तारीख पेशी : 06-06-2022 श्री आरिफ मोहम्मद पुत्र रशीद मोहम्मद, गांव एवम्‌ डाकघर सीमा, तहसील रोहडू, जिला शिमला, . .प्रार्थी हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषयः-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री आरिफ मोहम्मद ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 07-11-1985 को गांव सीमा, डा0 सीमा, तहसील रोहडू, जिला शिमला में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सीमा रण्टाडी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हि0प्र0 के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है। उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें। अतः इस इश्तहार राजपत्र-पत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी निवासी गांव सीमा, डा0 सीमा, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0प्र0 की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-07-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06-06-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- (सनि शर्मा), हि0प्र0से0, उप-मण्डलधिकारी (ना0), रोहड़ू, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धामी, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 11/2022 तारीख मरजुआ : 01-06-2022 तारीख पेशी : 13-07-2022 श्रीमती सरोज देवी पुत्री स्व0 श्री पुन्नू हाल पत्नी श्री मस्त राम, निवासी ग्राम घुलण, डाकघर हलोग, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 2024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्रीमती सरोज पुत्री स्व0 श्री पुन्नू, निवासी ग्राम घुलण, डाकघर हलोग, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा घुलण, में मेरा नाम सेवती देवी पुत्री पुन्नू दर्ज है, जोकि गलत है। प्रार्थी द्वारा दिये गए दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल जोकि हाल पत्नी मस्त राम व आयकर प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र व ब्यान वाशिंदगान देह के अनुसार प्रार्थी का नाम सरोज देवी पुत्री पुन्नू है, जोकि सही है।

अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 13-07-2022 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 13-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धामी, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 02/2022 तारीख मरजुआ : 07-02-2022 तारीख पेशी : 13-07-2022 श्री लक्ष्मी चन्द पुत्र श्री नरपत राम, निवासी घण्डल, डाकघर शकराह, उप-तहसील धामी, शिमला (हि0 प्र0)।

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री लक्ष्मी चन्द पुत्र श्री नरपत राम, निवासी ग्राम घण्डल, डाकघर शकराह, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा घण्डल में मेरा नाम लच्छमी नन्द पुत्र नरपत राम है, जोकि गलत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेज परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, शपथ-पत्र व ब्यानात बाशिंदगान देह के अनुसार प्रार्थी का नाम लक्ष्मी चन्द पुत्र नरपत राम है, जोकि सही है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 13-07-2022 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 13-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।2025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धामी, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 08/2022 तारीख मरजुआ : 07-05-2022 तारीख पेशी : 03-06-2022 श्रीमती देवकू पुत्री श्री दुर्गू हाल पत्नी स्व0 श्री चन्दू राम, निवासी ग्राम व डाकघर दाड़गी, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0)।

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्रीमती देवकू पुत्री श्री दुर्गू, निवासी ग्राम व डाकघर दाड़गी, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा नरहाणा में मेरा नाम नकू पुत्री दुर्गू दर्ज है, जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी द्वारा किये गए दस्तावेज आधार कार्ड, रजिस्टर नकल, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र जो हाल पत्ती के प्रस्तुत किये गए हैंं व शपथ-पत्र व ब्यानात बाशिंदगान देह के अनुसार प्रार्थी का नाम देवकू देवी पुत्री दुर्गू हाल पत्नी चन्दू है, जो सही है।

अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 13-07-2022 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 13-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 12/2022

तारीख दायरः 14-02-2022 श्रीमती कंचन देवी पत्नी श्री किशोरी लाल, निवासी गांव व डाकघर निरथ, तहसील रामपुर, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त जन्म पंजीकरण (पुत्री) ग्राम पंचायत निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नोटिस बनाम आम जनता । 2026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 यह दरख्वास्त जन्म पंजीकरण (पुत्री) ग्राम पंचायत निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थिनी की बेटी कु0 वंशिका का नाम किसी घरेलू परिस्थितियों के कारण ग्राम पंचायत निरथ में दर्ज नहीं हो पाया। जिसके लिये प्रार्थिनी ने अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला को भी दरख्वास्त दी थी। जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय के पत्र संख्या एच0 एफ0 डब्लू-एस0एम0एल0/जन्म एवं मृत्यु/एस0 टी/vi 2001 दिनांक 01-04-2022 के माध्यम से मूल आवेदन-पत्र मय अनुलग्नक इस कार्यालय को भेज कर निर्देश किए हैं कि प्रार्थिनी की पुत्री का नाम जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधित अधिनियम, 1969 की धारा 13(2/3) तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 9 (2/3) के अन्तर्गत नाम पंजीकरण करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस नाम का पंजीकरण ग्राम पंचायत निरथ में करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 25-06-2022 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है, बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 25-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- जय चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) मिसल संख्या : 30/2022 तारीख संस्थापन : 30-05-2022 श्री गौतम शर्मा पुत्र स्व0 श्री हरी दत्त पुत्र स्व0 मोलक राम, निवासी गांव ढिंगुली, डाकघर किंगल, . . प्रार्थी। तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्री गौतम शर्मा पुत्र स्व0 श्री हरी दत्त पुत्र स्व0 मोलक राम, निवासी गांव ढिंगुली, डाकघर किंगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2015-16, प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, शपथ-पत्र आदि सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त जार के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 4/17, कित्ता-42, रकबा तादादी 03-01-47 है0, महाल ढिंगुली में उसका नाम विजय कुमार गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप गौतम शर्मा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त जार के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में विजय कुमार के स्थान पर गौतम शर्मा दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 25-06-2022 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक2027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 30-05-2022 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) मिसल संख्या : 02/2022 तारीख संस्थापन : 14-03-2022 श्री विक्रम पुत्र श्री जीवन प्रकाश पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव व डाकघर कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्री विक्रम पुत्र श्री जीवन प्रकाश पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव व डाकघर कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2017-18, प्रतिलिपि स्कूल प्रमाण-पत्र, प्रतिलिपि आधार, प्रतिलिपि ड्राईविंग लाईसेंस आदि सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कचेड़ी के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 3/3, कित्ता-6, रकबा तादादी 00-76-37 है0, महाल जंगल जोगशा में उसका नाम विक्रम प्रकाश गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप विक्रम है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कचेड़ी के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में विक्रम प्रकाश के स्थान पर विक्रम दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 25-06-2022 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 30-05-2022 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।2028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

तारीख मरजुआ : 21-05-2022 वाद संख्या : 5/XIII-A/2022

श्री खीमा नन्द पुत्र उतम पुत्र केसरू

बनाम

आम जनता

हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री खीमा नन्द पुत्र उतम पुत्र केसरू, निवासी ग्राम महाल जैशी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में श्री खीम राम पुत्र उतम पुत्र केसरू दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्र में प्रार्थी का नाम श्री खीमा राम दर्ज है, जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे दुरुस्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 27-06-2022 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-05-2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री नरेश वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 04/2022

तारीख दायर : 23-05-2022

. . वादी। ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री आत्मा राम, निवासी गांव मराला, डा0 दरकाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री आत्मा राम, निवासी गांव मराला, डा0 दरकाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र व नकल परिवार रजिस्टर में ओम प्रकाश दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल दरकाली के कागजात माल में वादी का नाम प्रकाश सिंह दर्शाया गया है, जो सही नहीं है। वादी2029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 महाल दरकाली के कागजात माल में अपना नाम प्रकाश सिंह के स्थान पर ओम प्रकाश दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 28-06-2022 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 28-05-2022 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री नरेश वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 05/2022

तारीख दायर : 23-05-2022

. . वादी। सरिता कुमारी पुत्री स्व0 श्री दौलत राम, निवासी गांव व डा0 बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त सरिता कुमारी पुत्री स्व0 श्री दौलत राम, निवासी गांव व डा0 बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड व आयु प्रमाण-पत्र में सरिता कुमारी दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल बाहली (पटवार वृत्त बाहली) के कागजात माल में वादी का नाम सीता देवी दर्शाया गया है, जो सही नहीं है। वादी महाल बाहली के कागजात माल में अपना नाम सीता देवी के स्थान पर ओम सरिता देवी दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 28-06-2022 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 28-05-2022 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।2030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 ब अदालत श्री नरेश वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 02/2020

तारीख दायर : 15-01-2020

. . वादी। रमेश चन्द पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव जोगनी, डा0 मुनीश बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त रमेश चन्द पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव जोगनी, डा0 मुनीश बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, राशन कार्ड व पैन कार्ड में रमेश चन्द दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल बाहली (पटवार वृत्त मुनीश बाहली) के कागजात माल में वादी का नाम टोलूराम दर्शाया गया है, जो सही नहीं है। वादी महाल देवठी के कागजात माल में अपना नाम टोलूराम के स्थान पर रमेश चन्द दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 28-06-2022 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 28-05-2022 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0)

तारीख मरजुआ : 11-04-2022 वाद संख्या : 4-XIII-A/2022

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी नरेन्द्र देव

बनाम

आम जनता

हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्रीमती निर्मला देवी पत्नी नरेन्द्र देव, निवासी ग्राम शील, डाकघर मझीवड, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में श्रीमती नरेन्द्रा देवी पत्नी2031 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 नरेन्द्र देव पुत्र चेत राम दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्र में प्रार्थी का नाम श्रीमती निर्मला देवी पत्नी नरेन्द्र देव है, जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 02-07-2022 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01-06-2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 05/2021

तारीख दायर 09-05-2022 श्रीमती रमीला देवी पुत्री स्व0 श्री सुभद्रा, निवासी गांव चुन्जा, डाकघर देलठ रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त नाम दुरुस्ती माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 202/199 चक निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता ।

यह दरख्वास्त श्रीमती रमीला देवी पुत्री स्व0 श्री सुभद्रा, निवासी गांव चुन्जा, डाकघर देलठ रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थिनी का नाम मुताबिक ग्राम पंचायत देलठ में, आधार कार्ड व अन्य कागजातों में रमीला देवी है, जो सही व दुरुस्त है। परन्तु वाका चक निरथ, तहसील रामपुर, जिला शिमला के माल कागजात में गुडी दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी खाता/खतौनी नं0 202/199 चक निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0प्र0 में दर्ज गलत नाम को माल कागजात में रमीला देवी उर्फ गुडी दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को माल कागजात में इस दुरुस्ती को सही करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 11-07-2022 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है, बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार दुरुस्ती माल कागजात में प्रार्थिनी के हक में तस्दीक करने के आदेश पारित किए जाएंगे। 2032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2022/02 आषाढ़, 1944 आज दिनांक 08-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- जय चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 23 June 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-06-23.63_gazette_2022-23_06_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-06-23.63_gazette_2022-23_06_2022.