राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 06 जुलाई, 2022/15 आषाढ़, 1944
हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना
दिनांक : 29 जून, 2022
संख्याः आर.डी.-सी-(10)-2/2022.--विभाग की अधिसूचना संख्या आर.डी.-सी (2)-1/2019-लूज दिनांक 24 अगस्त, 2020 का क्रम जारी रखते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, माननीय विधानसभा सदस्यों 74—राजपत्र/2022-06-07-2022 (2563) 2564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई 2022/15 आषाढ़, 1944 द्वारा ऐच्छिक निधि स्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड को निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-
| क्र0 स ं 0 | प्राधिकारी | वर्तमान ऐच्छिक निधि मानदण्ड (रुपये लाखों में) | स् ांशोधित ऐच्छिक निधि मानदण्ड (रुपये लाखों में) |
| 1. | माननीय विधानसभा सदस्य | 10.00 | 12.00 |
यह अधिसूचना तुरन्त रूप से प्रभावी होगी।
आदेश द्वारा,
निशा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामीण विकास)।
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ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 01 जुलाई, 2022
संख्याः आर.डी.(जी)1-8/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जिला कुल्लू के विकास खण्ड, नग्गर की 9 ग्राम पंचायतों को विकास खण्ड कुल्लू में स्थानांतरित/सम्मिलित करने की स्वीकृृति जनहित में निम्न प्रकार सहर्ष प्रदान करते हैः-
| विकास खण्ड का नाम | विकास खण्ड नग्गर में कुल पंचायतों की संख्या | विकास खण्ड नग्गर से विकास खण्ड कुल्लू में स्थानान्तरित की जाने वाली पंचायतों की संख्या (नाम वार) | स्थानान्तरण उपरान्त विकास खण्ड नग्गर में शेष पंचायतों की स ं ख्या | प्रस्तावित विकास खण्ड का नाम | प्रस्तावित विकास खण्ड कार्यालय में कुल पंचायतों की संख्या | प्रस्तावित विकास खण्ड में स्थानान्तरित होने वाली पंचायतों को मिलाने उपरान्त पंचायतों की संख्या |
| नग्गर | 50 | 1. चनसारी 2. बन्दल 3. चताणी 4. चौकीडोभी 5. ग्राहण 6. पूईद 7. सेउगी 8. तलोगी 9. नेउली | 41 | कुल्लू | 28 | 37 |
जब तक पंचायत समिति की 5 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती तब तक 9 ग्राम पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य, विकास खण्ड नग्गर की पंचायत समिति के अंतर्गत ही रहेंगे।
आदेशानुसार,
निशा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामीण विकास)।2565 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई 2022/15 आषाढ़, 1944
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 01 जुलाई, 2022
संख्याः आर.डी.(जी)1-11/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जिला लाहौल स्पीति के उप विकास खण्ड, उदयपुर को स्तरोन्नत कर विकास खण्ड बनाने तथा पदों को भरने की स्वीकृृति जनहित में निम्न प्रकार सहर्ष प्रदान करते हैंः--
| जिला का नाम | वर्तमान विकास खण्ड का नाम जिससें विभाजित किया जाना है | कोष्ठ 2 मे ं दर्शाए गए विकास खण्ड मेंं शामिल पंचायतों के नाम पुनर्गठन उपरान्त | नवगठित स्तरोन्नत विकास खण्ड का नाम तथा मुख्यालय | नवगठित स्तरोन्नत विकास खण्ड में सम्मिलित पंचायतों के नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| लाहौल स्पीति | लाहौल स्थित केलांग | 1. गोहरमा 2. जोबरंग 3. शान्शा 4. रानिका 5. वारपा 6. तान्दी 7. गौशाल 8. मुलिंग 9. गोन्धला 10. खंगसर 11. सिस्सू 12. कोकसर 13. केलंग 14. यूरनाथ 15. कोलोंग 16. दारचा 17. बरबोग 18. कारदंग | उदयपुर | 1. तिन्दी 2. उदयपुर 3. चिमरट 4. तिगरट 5. शकोली 6. त्रिलोकनाथ 7. थिरोट 8. मूरिंग 9. नालडा 10. जहालमा 11. सलग्रां 12. मडग्रां 13. किशोरी 14. जुन्डा |
जब तक पंचायत समिति की 5 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती तब तक स्तरोन्न्त विकास खण्ड उदयपुर में सम्मिलित होने वाली ग्राम पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य, विकास खण्ड लाहौल स्थित केलांग की पंचायत समिति के अंतर्गत ही रहेंगे।
स्तरोन्नत विकास खण्ड उदयपुर में समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी के अतिरिक्त निम्न पदाें के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की जाती हैः--
| क्रमांक | पद का नाम | वेतनमान | पदों की संख्या |
| 1. | खण्ड विकास अधिकारी | 10300-34800+5000 | 1 |
| 2. | अधीक्षक ग्रेड-II | 10300-34800+4800 | 1 |
| 3. | वरिष्ठ सहायक (प्रगति) | 10300-34800+4400 | 1 |
| 4. | वरिष्ठ सहायक(लेखा) | 10300-34800+4400 | 1 |
| 5. | कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई0टी0) | 5910-20200+1950 | 1 |
| 6. | कम्प्यूटर ऑपरेटर (मनरेगा) | On Contract basis | 1 |
| 7. | चालक (दैनिक वेतन भोगी आधार पर) | On daily wages | 1 |
| 8. | सेवादार (करूणामूलक आधार पर) | 4900-10680+1300 | 1 |
| कुल.. | 8 |
क्रमांक संख्या 1 से 5 तथा 7 से 8 पर अंकित सृजित पदों का वेतन मुख्य शीर्ष 2515-00-102-01-सून (CD) of RD Non Plan तथा क्रमांक 6 की नियुक्ति अनुबन्ध आधार पर मनरेगा कार्यक्रम के प्रशासनिक मद में से ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एस0एम0आई0- 9/99-2007-आर0डी0डी0 दिनांक 14-09-2007 द्वारा जारी नीति व दिशा निर्देशों तथा अधिसूचना संख्या आर0 डी0 डी0-111-बी (15) 4/2013-Vol-V-5594-5769 दिनांक 9-10-2017 के अनुसार वहन किया जाएगा।
आदेशानुसार,
निशा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामीण विकास)।
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HIMACHAL PRADESH STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD,
VIPNAN BHAWAN, KHALINI, SHIMLA-171002
NOTIFICATION
Shimla-2, the 2nd July, 2022
No. HMB (B)1-1/97-IV.—Pursuant to the decision of the Board vide item No.18 (5) of its meeting held on 24-03-2022, the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board amends its "Recruitment and Conditions of Service of Officers and Staff, Regulations, 2006", further to notify it under sub section (c) of section 85 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005, namely;—
1. Short title and Commencement:
(i) These regulations may be called the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board (Recruitment and Conditions of Service of Officers and Staff) (Amendment-I) Regulations, 2022.
(ii) These shall come into force from the date of publication in the e-Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of schedule I and II:
"……………….
(i) In the schedule-II appended to the said Regulations, 2006, the Board repealed and substituted with the adoption of the Recruitment and Promotion Rules for common cadre of Steno Typist in Government Departments, circulated by the Govt. vide2567 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई 2022/15 आषाढ़, 1944 notification No. Per (AP)-C-A(3)-2/2017, dated 18-12-2017, which is amended and notified from time to time for all intents and purposes.
……………."
Sd/- (NARESH THAKUR, HPAS), Managing Director- Cum-Member Secretary,
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REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 30th June, 2022
No. Rev-D(F) 11-22/2020-RTI.—In pursuance to instructions of Administrative Reforms Department issued vide their letter No Per (AR)F(10)-1/2022 dated 7th February, 2022 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following Officer as Nodal Officer for implementation of Section 4 of RTI Act, 2005 and online RTI module in respect of Revenue Department with immediate effect:—
| Name of Officer | Officer's Designation and Address | Designated as | Phone No. |
| Sh. Sunil Verma | Joint Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, Room No. 311-Armsdale Building, H.P., Secretariat, Shimla-02. | Nodal Officer | 0177-2626450 |
By order, ONKAR CHAND SHARMA, Principal Secretary-cum-FC (Revenue).
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In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Sh. Mohan Singh, s/o Sh. Hukum Chand, r/o Village Daila, P.O. Ghaini, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Sh. Mohan Singh s/o Sh. Hukum Chand, r/o Village Daila, P.O. Ghaini, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court2568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई 2022/15 आषाढ़, 1944 of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of his own named—Sh. Mohan Singh s/o Sh. Hukum Chand, r/o Village Daila, P.O. Ghaini, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Ghaini, Tehsil & District Shimla (H.P.).
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Sh. Mohan Singh | Self | 24-04-1988 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Ghaini may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today on 24-06-2022 under my signature and seal of the court.
Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
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In the Court of Sh. Sunny Sharma H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla, Himachal Pradesh
Case No. 2/2002
1. Sh. Banty s/o Sh. Vipin Lal, r/o Village Gauna, P.O. Kutara, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) aged 23 years.
2. Smt. Shweta d/o Sh. Amar Chand, r/o Village Nasari, P.O. Summerkot, Tehsil Rohru, . .Applicants. District Shimla (H.P.) aged 21 years
Versus
General Public
Subject:-Registration of marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (Central Act of 1954).
Whereas the above named applicants have made an application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (Central Act of 1954) alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their mariage on 13-05-2022 at Arya Samaj Sanatan Vaidik Sanskar Trust, Delhi but this marriage has not been entered in the records of the Registrar of Marriages-cum-Panchayat Secy., Gram Panchayat Gauna, Dev. Block Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh and whereas, the applicants have prayed that necessary order for the registration of their marriage.
2569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई 2022/15 आषाढ़, 1944Now, therefore, objection are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so, it would be deemed that their is no objection to the proposed registration of marriage and orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 18th day of June, 2022.
Seal.
Sd/- (SUNNY SHARMA, H.A.S.) Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H.P.).
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ब अदालत डॉ0 वरूण गुलाटी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
सुनिल कुमार पुत्र श्री भादुर सिंह, निवासी कोटसारी, डाकघर समोली, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में सुनिल कुमार पुत्र श्री भादुर सिंह, निवासी कोटसारी, डाकघर समोली, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी पुत्री ऐरिका ठाकुर (Aerika Thakur) का जन्म दिनांक 04-07-2010 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मुन्छाडा के जन्म रजिस्टर मेें आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उसकी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत मुन्छाडा को दिए जावें।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन कर सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस नाम के पंजीकरण बारे किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 18-07-2022 तक असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की पुत्री ऐरिका ठाकुर (Aerika Thakur) की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत मुन्छाडा के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 18-06-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। (डॉ0 वरूण गुलाटी), कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0प्र0)।2570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई 2022/15 आषाढ़, 1944 ब अदालत डॉ0 वरूण गुलाटी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
विक्रमजीत सिंह पुत्र श्री कृषण सिंह, निवासी धारा, डाकघर बच्छुंछ, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में विक्रमजीत सिंह पुत्र श्री कृषण सिंह, निवासी धारा, डाकघर बच्छुंछ, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र हर्ष मकराल (Harsh Makral) का जन्म दिनांक 17-09-2011 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भलाडा के जन्म रजिस्टर मेें आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उसकी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत भलाडा को दिए जावें।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन कर सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस नाम के पंजीकरण बारे किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 18-07-2022 तक असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी के पुत्र हर्ष मकराल (Harsh Makral) की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत भलाडा के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 18-05-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। (डॉ0 वरूण गुलाटी), कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत डॉ0 वरूण गुलाटी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
धर्मेन्दर चौहान पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी भडोली, डाकघर शील, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में धर्मेन्दर चौहान पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी भडोली, डाकघर शील, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र काव्य चौहान2571 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई 2022/15 आषाढ़, 1944 (Kaviyan Chauhan) का जन्म दिनांक 04-09-2006 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बराल के जन्म रजिस्टर मेें आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उसकी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बराल को दिए जावें।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन कर सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस नाम के पंजीकरण बारे किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 23-07-2022 तक असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी के पुत्र काव्य चौहान (Kaviyan Chauhan) की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत बराल के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 23-06-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। (डॉ0 वरूण गुलाटी), कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 8/2021
तारीख दायर : 02-08-2021 चैन राम पुत्र श्री शेफू, निवासी गांव सरपारा, परगना 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 102, 100, वाका चक सरपारा व खाता खतौनी नं0 46/130 ता0 131 व खाता नं0 45, चक सुगा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री चैन राम पुत्र श्री शेफू, निवासी गांव सरपारा, परगना 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थी का नाम मुताबिक ग्राम पंचायत सरपारा व आधार कार्ड व अन्य कागजात में चैन राम दर्ज है जो सही व दुरुस्त है। परन्तु माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 102, 100, वाका चक सरपारा व खाता खतौनी नं0 46/130 ता0 131 व खाता नं0 45, चक सुगा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) में चैतरू राम दर्ज है जोकि गलत दर्ज है प्रार्थी अराजी खाता/खतौनी नं0 102, 100, वाका चक सरपारा व खाता खतौनी नं0 46/130 ता0 131 व खाता नं0 45, चक सुगा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) में दर्ज गलत नाम को माल कागजात में चैतरू राम के स्थान पर चैन राम दुरुस्त करवाना चाहता है।
अत इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस नाम की दुरुस्ती प्रार्थी के हक में तस्दीक करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-07-2022 को या इससे पूर्व 2572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई 2022/15 आषाढ़, 1944 अदालत हजा में हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती माल कागजात में प्रार्थी के हक में तस्दीक करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 22-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गुरमित नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्रीमती चिन्ता देवी पुत्री श्री तेजू राम, निवासी गांव करोली, हालाबाद पत्नी श्री नेक राक ठाकुर, निवासी करोली, डाकघर खमाडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात चक बनाला, पंगरोटी, बाडा, करोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती चिन्ता देवी पुत्री श्री तेजू राम, निवासी गांव करोली, हालाबाद पत्नी श्री नेक राक ठाकुर, निवासी करोली, डाकघर खमाडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक शपथ पत्र व आधार कार्ड में प्रार्थिया का नाम श्रीमती चिन्ता देवी पुत्री श्री तेजू राम सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात खाता नम्बर 13 वाका चक जंगल बनाला, खाता नं0 23 वाका चक पंगरोटी, खाता नं0 25 वाका चक बाडा, खाता नं0 56, 57, 58 वाका चक करोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) की मलकीयत में प्रार्थिया का नाम नीता दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थिया का सही नाम चिन्ता देवी है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड, शपथ-पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखा है। प्रार्थिया अपना नाम उक्त माल कागजात में नीता के स्थान पर नीता उर्फ चिन्ता देवी दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में नीता के स्थान पर नीता उर्फ चिन्ता देवी दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 23-06-2022 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।2573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई 2022/15 आषाढ़, 1944 ब अदालत श्री गुरमित नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव मझोली, डाकघर सूरड, तहसील ननखरी, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात चक मझोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0। नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव मझोली, डाकघर सूरड, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक शपथ पत्र व आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात खाता नम्बर 25, 26,12, 10 वाका चक मझौली, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) की मलकीयत में प्रार्थी का नाम बिटू दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम सुरेश कुमार है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी का आधार कार्ड, शपथ पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखा है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में बिटू के स्थान पर बिटू उर्फ सुरेश कुमार दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में बिटू के स्थान पर बिटू उर्फ सुरेश कुमार दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 23-06-2022 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गुरमित नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री फीनू राम पुत्र श्री जाबू राम, निवासी गांव दनावली, डाकघर दनावली, तहसील ननखरी, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात चक चेबडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0। नोटिस बनाम आम जनता। 2574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई 2022/15 आषाढ़, 1944 दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री फीनू राम पुत्र श्री जाबू राम, निवासी गांव दनावली, डाकघर दनावली, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक शपथ पत्र व आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम फीनू राम सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात खाता नम्बर 128, 129 वाका चक चेबडी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) की मलकीयत में प्रार्थी का नाम पिनू दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम फीनू राम है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, शपथ पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखा है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में पिनू के स्थान पर पिनू उर्फ फीनू राम दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में पिनू के स्थान पर पिनू उर्फ फीनू राम दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 23-06-2022 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0)
सोहन लाल बनाम आम जनता उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्री सोहन लाल पुत्र स्व0 श्री चेत राम, निवासी गांव अखोटी, डा0 खशधार, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0प्र0 ने दरख्वास्त गुजारी है कि वह अपनी पुत्री कुमारी स्मृती के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खशधार के रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का कहना है कि वह किसी कारणवश अपनी पुत्री के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खशधार के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। अब वह अपनी पुत्री के जन्म का पंजीकरण उक्त पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है। उनकी सुपुत्री स्मृती की जन्म तिथि 14-01-2015 है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 20-07-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर आकर पेश कर सकता है। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा और उक्त प्रार्थी की पुत्री के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खशधार के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 22-06-2022 को हमारे हस्ताक्षर मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।2575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई 2022/15 आषाढ़, 1944
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh Bhupinder Kumar s/o Sh. Avtar Chand, aged about 66 years, r/o H. No. 2023, Sector 15-C, Chandigarh-160015 (India).
2. Mrs. Suman Pun d/o Sh. Dev Raj Harish w/o Sh. Bhupinder Kumar aged about 56 years, . . Applicant. r/o H. No. 2023, Sector 15-C, Chandigarh-160015 (India)
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh Bhupinder Kumar s/o Sh. Avtar Chand, aged about 66 years, r/o H. No. 2023, Sector 15-C, Chandigarh-160015 (India) and Mrs. Suman Pun d/o Sh. Dev Raj Harish w/o Sh. Bhupinder Kumar, aged about 56 years, r/o H. No. 2023, Sector 15-C, Chandigarh-160015 (India) have filed an application along with affidavits before the court of the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they had solemnized their marriage on 04th day of May, 1986 and they are living as huaband and wife since then, hence their mariage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 31st July, 2022 from the date of this notice after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 01st July, 2022 under my hand and seal of the court.
Seal.
BHANU GUPTA (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).
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CHANGE OF NAME
I, Kavita Devi w/o Sh. Deepak Sharma, r/o Village Samsouh, P.O. Gahar, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declare that in all my documents I have changed my name from Kavita Devi to Kavita Sharma. All concerned please note.
KAVITA DEVI
w/o Sh. Deepak Sharma,
r/o Village Samsouh, P.O. Gahar,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).
2576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जुलाई 2022/15 आषाढ़, 1944नाम परिवर्तन
मैं, कमला देवी सुपुत्री स्व0 श्री लैहन चन्द व धर्मपत्नी श्री प्रेम लाल उम्र 54 वर्ष, निवासी प्रीति निवास मिडल सांगटी, समीप एच0पी0यू0, शिमला-5 ने अपना नाम बदल कर कमला ठाकुर रख लिया है। कृपया मेरे पासपोर्ट, सर्विस रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम कमला देवी से कमला ठाकुर दर्ज हो।
कमला देवी, सुपुत्री स्व0 श्री लैहन चन्द व धर्मपत्नी श्री प्रेम लाल, निवासी प्रीति निवास मिडल सांगटी, समीप एच0पी0यू0, शिमला-5.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।