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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 86, 21 July 2022

Published 21 July 2022

Gazette no.
86
Gazetteid
86/GAZETTE/2022-21/07/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-07-21.86_gazette_2022-21_07_2022
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 21 जुलाई, 2022/30 आषाढ़, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्या 3/2022-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 18 जुलाई, 2022

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--.हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 86—राजपत्र/2022-21-07-2022 (2843) 2844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, एतदद्‌वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-14/2017-लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,-

क. सारणी में,-

(I) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (iii), (iv), (v), (va), (vi) और (ix) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टयों को निरसित किया जाएगा;

(ख) मद (vi) और (x) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि ''6'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) मद (xi) में, कोष्ठक और अंक ''(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)'' के स्थान पर, कोष्ठक और अंक ''(vii), (viii)'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) क्रम संख्या 7 के समक्ष, मद (i) में, ''एक हजार रूपए से अधिक लेकिन'' शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(III) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (vi) और उससे संबंधित कॉलम (4), (5) की प्रविष्टयों के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
''(via) रोपवे के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे वे अपने सामान के साथ हो या नहीं। 2.5 बशर्तें कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखेंः स्पष्टीकरण संख्या (iv)]'';

(ख) मद (vii) और उससे संबंधित कॉलम (4) और (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
''(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (ivक), (v), (vi) और (via) से भिन्न यात्री परिवहन स े वाएं। 9 -'';

(IV) क्रमांक 9 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (iii) और उससे संबंधित कॉलम (4) और (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-2845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

(3) (4) (5)
''(iii) जीटीए द्वारा आपूर्ति किए गए माल (जिसमें व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाले इस्तेमाल किए गए घरेलु सामान भी शामिल हैं) के परिवहन से संबंधित माल परिवहन एजेंसी की सेवाएं, जहां-
(क) जीटीए अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है; 2.5 बशर्तें कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृप्या देखेंः स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(ख) जीटीए अपने द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के स्वयं भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करता हो। 2.5 1. ऐसी आपूर्तियों के संबंध में जिसमें कि जीटीए 2.5% की दर से कर का भुगतान करता हो तो ऐसी आपूर्तियों पर जीटीए स े वा की आपूर्ति में प्रयोग माल और स वाओं पर े भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं लेगा। [कृप्या देखेंः स्पष्टीकरण संख्या (iv)] किसी वित्तीय वर्ष के दैरान अपने द्वारा 2 . आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने का जीटीए के द्वारा लिए जाने वाले विकल्प का प्रयोग, उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक अनुबंध अनुलग्नक V में घोषणा करके किया जाएगाः ब् ाशर्तें कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए इस विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उसके पहले करना होगा। ब् ाशर्तें और भी कि उपवाक्य (ख) पर लागू दर पर राज्य कर वाली सेवा की आपूर्ति के लिए इनवॉयस को वित्तीय वर्ष, 2022-2023 के लिए विकल्प देने के पहले-पहले 18 जुलाई, 2022 से 16 अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान जारी किया जा सकता है लेकिन ए ेसे मामले में आपूर्तिकर्ता अपनी आपूर्ति पर जीएसटी के भुगतान के विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उससे पहले ही करेगा ।";
या
6

(ख) मद (vi) और कॉलम (4) और (5) में, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
''(via) रोपवे द्वारा माल का परिवहन। 2.5 बशर्तें कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृप्या देखेंः स्पष्टीकरण संख्या (iv)]'';

2846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 (ग) मद (vii) और कॉलम (4) और (5) में, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
''(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (via) से भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं। 9 -'';

(V) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
''(ia) माल परिवहन का किराया पर देने की सेवाएं जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है। 6 -'';

(ख) मद (iii) में, कोष्ठक और अंक ''(i)'' के पश्चात्‌, कोष्ठक और अंक ''(ia)'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(VI) क्रम संख्या 11 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) और (ii) के लिए और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
''परिवहन में समर्थनकारी स े वाएं। स्पष्टीकरणः इस प्रविष्टि में वे माल परिवहन सेवा नहीं आती है जिनमें माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) सेवा, जो शीर्षक 9965 के अंतर्गत आती है, शामिल होती हैै। 9 -'';

(VII) क्रमांक 15 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में तत्संबंधी प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) मद (vii) में, कोष्ठक और प्रतीक ''(i),'' को निरसित किया जाएगा;

(VIII) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उप मद (ङ), (ङक) और (ज) को निरसित किया जाएगा;

(IX) क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-2847

(1) (2) (3) (4) (5)
''31A शीर्षक 9993 किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/ क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/ इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू)/नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली स े वाएं, जिसका शुल्क रु0 5000/- प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं दी जा रही हो। 2.5 ए े सी सेवा की आपूर्ति में प ्र य ु क्त वस्तुओं और स े वाआें पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृप्या देखेंः स्पष्टीकरण स ख्या (iv)]''; ं

(X) क्रम संख्या 32 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
''(ia) किसी नैदानिक स्थापन को सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार प्रसुविधा के प्रचालकों द्वारा, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के उपचार या व्ययन के माध्यम से या उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सेवाएं। 6 -'';

(ख) मद (ii), कोष्ठक और अंक ''(i)'' के पश्चात, कोष्ठक और अंक और ''और (ia)'' को अंतःस्थापित किया जाएगा।

ख. स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में, उपवाक्य (xxxvi) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्यों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

'' (xxxvi) 'पिं्रट मीडिया' से अभिप्राय है,-

(i) प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उपधारा (1) में परिभाषित 'पुस्तक', किन्तु इसके अंतर्गत कारबार निदेशिकाएं, पीत पृष्ठ और व्यापार कैटलॅाग, जो मुख्यतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशयित हैं, शामिल नहीं हैं;

(ii) प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित 'समाचार पत्र';

(xxxviii) 'नैदानिक प्रतिस्थापन' से कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सेनेटोरियम या कोई अन्य संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो निदान या उपचार या रुग्णता, चोट, विरूपण, अप्रसमान्दयता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित सेवाओं या सुविधाओं का भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में प्रस्ताव करता है या स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किसी स्थान पर या बीमारियों के निदान या जांच के लिए सेवा प्रदान करने वाले किसी स्थापन के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है; '';

(xxxix) "स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं" से निदान या उपचार या रुग्णता की देखरेख, चोट, विरूपता, अप्रसामान्दयता या गर्भावस्था के निदान या उपचार के लिए भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत है 2848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 और इसके अंतर्गत किसी नैदानिक स्थापना को और उससे रोगियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं सम्मिलित हैं किन्तु इसके अंतर्गत केश प्रत्यारोपण या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक शल्यक्रिया सिवाय तब जब अनुवांशिक त्रुटियों, विकासात्मक अप्रसामान्दयताओं, चोट या संघात के कारण प्रभावित शरीर के अंगों या शरीर के —त्यों को बहाल करने या पुनर्निर्माण के लिए की जाती है, सम्मिलित नहीं है;

(xxxx) "माल परिवहन अभिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

ग. अनुबंध IV के पश्चात, निम्नलिखित अनुबंध को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

अनुबंध Vः किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा ।

अनुबंध Vः

फार्म

किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपल्ब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

संदर्भ संख्या.-

दिनांकः-

1. मैंने/हमने...........................................(व्यक्ति का नाम), मैसर्स.......................................का अधिकृत प्रतिनिधि, जीएसटी पंजीकरण करा लिया है/पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है और मैं/हम, एतद्‌द्वारा, एचपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत वित्तीय वर्ष ............................ के दौरान अपने द्वारा आपूर्त किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीएटी सेवा पर जीएसटी के भुगतान करने का और एचपीजीएसटी अधिनियम, 2017 के सभी प्रावधानों का, जैसा कि वे किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति से संबंधित कर के भुगतान के लिए दायी किसी व्यक्ति पर लागू होते हों, का अनुपालन करने का वचन देता हूं/देती हूं/देते हैं;

2. मैं इस बात को समझता हूं कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने पर इस विकल्प के प्रयोग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इसको बदलने की अनुमति नहीं होगी और यह जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोग किया जाएगा उसके अंत तक वैध रहेगा। विधिक नामः-

जीएसटीआईएनः-

पैन नंः

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षरः

प्राधिकृत प्रतिनिधि का नामः2849 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 जीटीए का पूरा पताः

(अधिकर क्षेत्र वाले जीटीए प्राधिकारी का दिनांक सहित स्वीकृति पत्र)

नोट.--किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के विकल्प का प्रयोग 15 अगस्त, 2022 तक किया जा सकता है।''

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 3/2022-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 18th July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub- section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of Section 11, sub-section (5) of Section 15, sub-section (1) of section 16 and Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, -

(A) in the Table, -

(I) against serial number 3, in column (3), -

(a) items (iii), (iv), (v), (va), (vi) and (ix) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(b) against items (vii) and (x), for the entry in column (4), the entry "6" shall be substituted;

(c) in item (xii), for the brackets and figures"(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)", the brackets and figures "(vii), (viii)," shall be substituted;

(II) against serial number 7, in column (3), in item (i), the words "above one thousand rupees but" shall be omitted;

2850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 (III) against serial number 8, in column (3), -

(a) after item (vi) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3) (4) (5)
"(via) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by ropeways. 2.5 The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to Explanation no. (iv)]";

(b) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3) (4) (5)
"(vii) Passenger transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (iva), (v), (vi) and (via) above. 9 -";

(IV) against serial number 9,in column (3), -

(a) for item (iii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3) (4) (5)
"(iii) Services of Goods Transport Agency (GTA)in relation to transportation of goods (including used house hold goods for personal use)supplied by a GTA where,-
(a) GTA does not exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it; 2.5 The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken. [Please refer to Explanation no. (iv)]
(b) GTA exercises the option to itself pay GST on services supplied by it. 2.5 (1) In respect of supplies on which GTA pays tax at the rate of 2.5%, GTA shall not take credit of input tax charged on goods and
or
6 services used in supplying the service. [Please refer to Explanation no. (iv)] ( 2) The option by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be exercised by making a declaration in Annexure V on or before the 15th March of the preceding Financial Year: P rovided that the option for the Financial Year 2022-2023 shall be exercised on or before the 16th August, 2022: P rovided further that invoice for supply of the service charging State tax at the rates as applicable to clause (b) may be issued during the period from the 18th July, 2022 to 16th August, 2022 before exercising the option for the financial year 2022-2023 but in such a case the supplier shall exercise the option to pay GST on its supplies on or before the 16th August, 2022.";
2851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

(b) after item (vi) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3) (4) (5)
"(via) Transport of goods by ropeways. 2.5 The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to Explanation no. (iv)]";

(c) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3) (4) (5)
"(vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii),(iv), (v), (vi) and (via) above. 9 -";
2852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

(V) against serial number 10,in column (3), -

(a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3) (4) (5)
"(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient. 6 -";

(b) in item (iii), after the brackets and figure "(i)", the brackets and figures ", (ia)" shall be inserted;

(VI) against serial number 11,in column (3),for items (i) and (ii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3) (4) (5)
"Supporting services in transport. Explanation: This entry does not include goods transport service involving Goods Transport Agency (GTA) service, which falls under Heading 9965. 9 -";

(VII) against serial number 15, in column (3), -

(a) item (i)and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(b) in item (vii), the brackets and figures "(i)," shall be omitted;

(VIII) against serial number 26,in column (3), in item (i), sub-items (e), (ea) and (h) shall be omitted;

(IX) after serial number 31and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1) (2) (3) (4) (5)
"31A Heading 9993 Services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit(CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000 per day to a person receiving health care services. 2.5 The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [ Please refer to Explanation no. (iv)]";
2853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 (X) against serial number 32, in column (3), -

(a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3) (4) (5)
"(ia)Services by way of treatment or disposal of biomedical waste or the processes incidental thereto by a common bio-medical waste treatment facility to a clinical establishment. 6 -";

(b) in item (ii), after the brackets and figures"(i)", the word, brackets and figure "and (ia)" shall be inserted;

(B) in paragraph 4, relating to Explanation, after clause (xxxvi), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(xxxvii) 'print media' means, —

(i) 'book' as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867), but does not include business directories, yellow pages and trade catalogues which are primarily meant for commercial purposes;

(ii) 'newspaper' as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867);

(xxxviii)'clinical establishment' means, -

a hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institution by, whatever name called, that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India, or a place established as an independent entity or a part of an establishment to carry out diagnostic or investigative services of diseases;

(xxxix) 'health care services' means, -

any service by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India and includes services by way of transportation of the patient to and from a clinical establishment, but does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery, except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developmental abnormalities, injury or trauma;

(xxxx) 'goods transport agency' means, -

any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.";

(C) After Annexure IV, following annexure shall be inserted, namely: -2854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 "Annexure V FORM

Form for exercising the option by a Goods Transport Agency (GTA) for payment of

GST on the GTA services supplied by him under forward charge before the commencement

of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

Reference No.-

Date: -

1. I/We______________(name of Person), authorised representative of M/s…………… have taken registration/have applied for registration and do hereby undertake to pay GST on the GTA services in relation to transportation of goods supplied by us during the financial year……………under forward charge in accordance with section 9(1) of the HPGST Act, 2017 and to comply with all the provisions of the HPGST Act, 2017 as they apply to a person liable for paying the tax in relation to supply of any goods or services or both;

2. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Signature of Authorised representative:

Name of Authorised Signatory:

Full Address of GTA:

(Dated acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note.—The last date for exercising the above option for any financial year is the 15thMarch of the preceding financial year. The option for the financial year 2022-2023 can be exercised by 16th August, 2022.".

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

By Order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

2855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 4/2022-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 18 जुलाई, 2022

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप धारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, एतदद्‌वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में, कॉलम (3) में, --

(i) क्रम संख्या 6 के समक्ष, उपवाक्य (i) में, "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सेे भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (क) में, क्रम संख्या (i) में, "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सेे भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, परन्तुक में, क्रम संख्या (i) में, "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सेे भिन्न किसी व्यक्ति को " शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष, परन्तुक में, क्रम संख्या (i) में, "केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सेे भिन्न किसी व्यक्ति को स्पीड पोस्ट, त्वरित पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम द्‌वारा" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में, " निवास के रूप में" शब्दों के पश्चात "उस स्थिति को छोड़ कर जहां ऐसे आवासीय भवन को किसी पंजीकृत व्यक्ति को किराए पर दिया जाता हो," शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ग) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, एपवाक्य (क) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

" (क) इकोनॉमी क्लास में वायुमार्ग से, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्य या पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन से प्रस्थान या समापन ;

(ङ) क्रम संख्या 20 के समक्ष, कॉलम(3) में , उपवाक्य (घ) को निरसित किया जाएगा;

2856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 (च) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम(3) में , उपवाक्य (ख) और (ग) को निरसित किया जाएगा;

(छ) क्रम संख्या 24 ख के समक्ष, कॉलम(3) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3)
" अनाज, दालों, फल और सब्जियों के भंडारण या वेयरहाउसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं";

(ज) क्रम संख्या 24 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
" 24ग अध्याय 9968 पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट और साधारण डाक (जिनमें लिफाफे का वजन 10 ग्राम स े कम हो), के माध्यम से डाक विभाग के द्‌वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं; क ु छ नहीं कुछ नहीं

(झ) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(झ) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ट) क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ठ) क्रम संख्या 47क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ड) क्रम संख्या 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ढ) क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"52 क शीर्षक 9985 ट ू र प्रचालक सेवा, जो कि आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर दी जाती है और टूर ऑपरेटर के द्‌वारा विदेशी पर्यटक को सुलभ कराई जाती है, भारत के बाहर सुलभ कराई जाने वाली टूर ऑपरेटर सेवा मूल्य की सीमा तक; बशर्ते कि भारत के बाहर दी गई टूर ऑपरेटर सेवा का मूल्य पूरे दौरे के लिए प्रभारित कुल मूल्य का ऐसा अनुपात होगा जो उस अनुपात के बराबर होगा जो भारत के बाहर दौरे के दिनों की संख्या के बीच है, या पूरे टूर के लिए कुल शुल्क का 50%, जो भी कम होः ब् ाशर्ते और भी कि उपरोक्त गणना करते समय, 12 घंटे के बराबर या उससे अधिक NIL समय की किसी भी अवधि को एक पूरा दिन माना जाएगा और 12 घंटे से कम की किसी भी अवधि को आधा दिन माना जाएगा। स् पष्टीकरण- "विदेशी पर्यटक" से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कि सामान्य रूप स भारत का नागरिक नहीं है और वैध और े गैर-आप्रवासी उद्‌देश्य के लिए छह महीने से अनधिक अवधि के लिए भारत में रुकने के लिए आता है। द ृ ष्टांतः कोई टूर ऑपरेटर किसी विदेशी पर्यटक को पर्यटन ऑपरेटर सेवा निम्नानुसार प्रदान करता हैः- (क) भारत में 3 दिन, नेपाल में 2 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्कः रु0 1, 00,000/- छूट ः रू0 40,000/- (= रू0 1,00,000/- 2/5) या, रू0 रू0 x 50,000/-(= 1,00,000/- का 50%) जो भी कम हो, अर्थात रू0 40,000/- (अर्थात कर योग्य मूल्यः रू0 60,000/-); ( ख) भारत में 2 दिन, नेपाल में 3 रातें; पूरे रु0 दौरे के लिए लिया गया शुल्क ः 1,00,000/- छ ूटः रु0 60,000 (= रु0 1,00,000/- x 3/5) या रु0 रु0 50,000/-(= 1,00,000/- का 50%) जो भी कम हो, यानि, रु0 50,000/-(अर्थात, कर योग्य मूल्यः रू0 50,000/-); (ग) भारत में 2.5 दिन, नेपाल में 3 दिन; पूरे रु0 ; दौरे के लिए लिया गया शुल्क 1,00,000/-. छ ूटः रू0 54,545 (= रु0 1,00,000/- x 3/5.5) या, रु0 रु0 50,000/-(= 1,00,000/- का 50%), जो भी कम हो, अर्थात, रु0 50,000/- (अर्थात, कर योग्य मूल्य : रू0 50,000/-) NIL
2857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

(ण) क्रम संख्या 53क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(त) क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (3) में, उप वाक्य (ज) को निरसित किया जाएगा;

2858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 (थ) क्रम संख्या 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(द) क्रम संख्या 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ध) क्रम संख्या 74 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (क) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)
" बशर्ते कि उस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात किसी नैदानिक स्थापना द्‌वारा कमरे [ इंटेसिव केयर य निट (आईसीयू)/क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/इंटेसिव कार्डिक केयर यूनिट (आई सीसीयू)/ ू नियेनेटल इंटेसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न ] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू होगी जिसका शुल्क रु0 5000/- प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं दी जा रही हों।";

(न) क्रम संख्या 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(प) क्रम संख्या 80 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3)
"प्रशिक्षण या कोचिंग के द्‌वारा सेवाएं- (क) कला या संस्कृति से सम्बंधित आमोद-प्रमोद के क्रिया क्लाप में, किसी व्यक्ति द्‌वारा या (ख) आयकर अधिनियम की धारा 12 कक या 12कख अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पूर्त अस्तित्व द्‌वारा खेल,";

(फ) क्रम संख्या 82क के समक्ष, कॉलम (3) में, अक्षर, अंक और शब्दों " FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020" के पश्चात, कोष्ठक और शब्द, "[ जब भी पुनर्नियोजित]" को अंतःस्थापित किया जाएगा। 2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 4/2022-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 18th July, 2022.

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the2859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017- Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, -

(A) in the Table, -

(a) in column (3), -

(i) against serial number 6,in clause (a), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;

(ii) against serial number 7, in the Explanation, in clause (a), in sub-clause (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;

(iii) against serial number 8, in the proviso, in clause (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;

(iv) against serial number 9, in the first proviso, in clause (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;

(b) against serial number 12, in column (3), after the words "as residence", the words "except where the residential dwelling is rented to a registered person" shall be inserted;

(c) serial number 14 and the entries relating thereto shall be omitted;

(d) against serial number 15, in column (3), for clause (a),the following shall be substituted:-

(3)
"(a) air in economy class, embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, or Tripura or at Bagdogra located in West Bengal;";

(e) against serial number 20, in column (3), clause (d)shall be omitted;

(f) against serial number 21, in column (3), clauses (b) and (c) shall be omitted;

(g) against serial number 24B, for the entries in column (3), the following shall be substituted: -

(3)
"Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetables.";
2860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

(h) after serial number 24B and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1) (2) (3) (4) (5)
"24C Chapter 9968 Services by the Department of Posts by way of post card, inland letter, book post and ordinary post (envelopes weighing less than 10 grams). Nil Nil";

(i) serial number 26 and the entries relating thereto shall be omitted;

(j) serial number 32 and the entries relating thereto shall be omitted;

(k) serial number 33 and the entries relating thereto shall be omitted;

(l) serial number 47A and the entries relating thereto shall be omitted;

(m) serial number 51 and the entries relating thereto shall be omitted;

(n) after serial number 52 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1) (2) (3) (4) (5)
"52A Heading 9985 Tour operator service, which is performed partly in India and partly outside India, supplied by a tour operator to a foreign tourist, to the extent of the value of the tour operator service which is performed outside India: P rovided that value of the tour operator service performed outside India shall be such proportion of the total consideration charged for the entire tour which is equal to the proportion which the number of days for which the tour is performed outside India has to the total number of days comprising the tour, or 50% of the total consideration charged for the entire tour, whichever is less: Provided further that in making the above calculations, any duration of time equal to or exceeding 12 hours shall be considered as one full day and any duration of time less than 12 hours shall be taken as half a day. E xplanation. -"foreign tourist" means a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes. Nil Nil";
Illustrations: A tour operator provides a tour operator service to a foreign tourist as follows: - (a) 3 days in India, 2 days in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/- Exemption: Rs.40, 000/- (=Rs.1, 00, 000/- x 2/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.40, 000/-(i.e., Taxable value: Rs.60, 000/-); (b) 2 days in India, 3 nights in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/- Exemption: Rs.60, 000(=Rs.1, 00, 000/- x 3/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.50, 000/-(i.e., Taxable value: Rs.50, 000/-); (c) 2.5 days in India, 3 days in Nepal; Consideration charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/- Exemption: Rs.54,545(=Rs.1, 00, 000/- x 3/5.5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.50, 000/-(i.e., Taxable value: Rs.50, 000/-).
2861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

(o) serial number 53A and the entries relating thereto shall be omitted;

(p) against serial number 54, in column (3), clause (h) shall be omitted;

(q) serial number 56 and the entries relating thereto shall be omitted;

(r) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;

(s) against serial number 74, in column (3), in clause (a), the following proviso shall be inserted, namely: -

(3)
"Provided that nothing in this entry shall apply to the services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit(CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000 per day to a person receiving health care services.";

(t) serial number 75 and the entries relating thereto shall be omitted;

(u) against serial number 80, for the entries in column (3), the following shall be substituted: -

(3)
"Services by way of training or coaching in- (a) recreational activities relating to arts or culture, by an individual, or (b) sports by charitable entities registered under Section 12AA or 12AB of the Income Tax Act.";
2862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

(v) against serial number 82A, in column (3), after the letters, figures and words, "FIFA U-17 Women's World Cup 2020", the brackets and words "[whenever rescheduled]" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 5/2022-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 18 जुलाई, 2022

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप धारा (3), में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-14/2017-लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में-

(1) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) में,-

(क) शब्द, अंक और प्रतीक " जिसने 6 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर का भुगतान नहीं किया है" को निरसित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

" बशर्तें और भी कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी, जहां,- i. आपूर्तिकर्ता ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया हो और फॉरवार्ड चार्ज के तहत अपने द्‌वारा आपूर्त किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया हो, और ii. आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता को लागू दरों पर केन्द्रीय कर लगा कर इनवॉयस जारी किया हो, और अपने द्‌वारा जारी ऐसे इनवायॅस के बारे में अनुबंध III में यथानिर्धारित घोषणा की हो।";

2) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, उपवाक्य (2), मद (i) को शब्द और प्रतीक "(i) डाक विभाग द्‌वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।"2863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 3) क्रमांक 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4)
"5कक किसी प जीकृत ं व्यक्ति को आवासीय भवनों को किराए पर देने के माध्यम से दी गई सेवा। कोई भी व्यक्ति कोई भी पंजीकृत व्यक्ति ।";

4) अनुलग्नक II के बाद, निम्नलिखित अनुलग्नक को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

" अनुलग्नक III

घोषणा

मैंने/हमने एचपीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवार्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष ______________ के दौरान अपने द्‌वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।"-

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 5/2022-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 18 July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, -

(1) against serial number 1,in column (2), -

(a) the words, figures and symbols "who has not paid central tax at the rate of 6%," shall be omitted;

2864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 (b) after the proviso the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that nothing contained in this entry shall apply where, - i. the supplier has taken registration under the CGST Act, 2017 and exercised the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge; and

ii. the supplier has issued a tax invoice to the recipient charging Central Tax at the applicable rates and has made a declaration as prescribed in Annexure III on such invoice issued by him.";

(2) against serial number 5, in column (2), in the sub-clause (2), in item (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than Central Government, State Government or Union territory or local authority" shall be omitted;

(3) after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1) (2) (3) (4)
"5AA Service by way of renting of residential dwelling to a registered person. Any person Any registered person.";

(4) after Annexure II, the following annexure shall be inserted, namely: -

"Annexure III

Declaration

I/we have taken registration under the HPGST Act, 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the Financial Year _____ under forward charge.".

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 6/2022-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 18 जुलाई, 2022

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते2865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,-

क. प्रारंभिक पैराग्राफ में,

(i) खंड (v) में, ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (vi) में, शब्द और अंक ''अनुसूची vi'' के बाद, शब्द '', और'' अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iii) खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(vii) अनुसूची vii में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 0.75 प्रतिशत।'';

ख. अनुसूची I में - 2.5%,-

(i) क्रम संख्या 1 और 2 के सामने, कॉलम (3) में, ''और युनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और '' अधीन रहते हुए'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, ''जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो '' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रमांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित कि जाएंगी, अर्थात्‌ः-

''9क 0403 छही, लस्सी, छाछ, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो '';

(iii) क्रम संख्या 11 और 13 के सामने, कॉलम (3) में, ''जो युनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और '' परित्याग कर दिया गया हो]'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द ''जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 16 के सामने, कॉलम (3) में, ''और युनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और '' अधीन रहते हुए'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द ''जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 25 के सामने, कॉलम (3) में, ''जो युनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और '' परित्याग कर दिया गया हो]'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द ''जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 26 के सामने, कॉलम (3) में, ''जो युनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और ''अधीन रहते हुए'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द ''जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 30 के सामने, कॉलम (3) में, '' युनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और ''अधीन रहते हुए'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द '' प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 (viii) क्रम संख्या 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 और 59 के सामने, कॉलम (3) में, ''जो युनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और ''परित्याग कर दिया गया हो]'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द ''जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रमांक 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित कि जाएंगी, अर्थात्‌ः-

''91क 1701 या 1702 बेंत गुड़ (गुड़), पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार का गुड़, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो; खांडसारी शुगर जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो'';

(x) क्रमांक 98 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित कि जाएंगी, अर्थात्‌ः-

''98क 1904 फूला हुआ चावल, जिसे आमतौर पर मुरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिरा के रूप में जाना जाता है, पाच्र्ड चावल, जिसे आमतौर पर खोई, पाच्र्ड धान या चीनी या गुड़ के साथ लेपित चावल के रूप में जाना जाता है, जिसे आमतौर पर मुर्की के नाम से जाना जाता है, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो''';

(xi) क्रम संख्या 101क के सामने, कॉलम (3) में, '' जो कि युनिट कंटेनरों'' से शुरू होने वाले और '' परित्याग कर दिया गया हो]'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द ''प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xii) क्रमांक 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xiii) क्रमांक 181 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित कि जाएंगी, अर्थात्‌ः-

''181ख 3006 ओस्टोमी उपकरण थैली या फ्लैंड, स्टोमा चिपकने वाला पेस्ट, बैरियर क्रीम, सिंचाई किट, आस्तीन, बेल्ट, माइक्रो-पोर टेप सहित'';

(xiv) क्रम संख्या 182 के सामने, कॉलम (3) में, '' जिन्हें इकाई आघानो में रखा गया है और जिनका ब्रांड नाम है'' के लिए, शब्द '' प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रमांक 197क, 197ख, 197ग, 197घ और 197ङ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xvi) क्रम संख्या 215 के सामने, कॉलम (3) में, '' जो कि यूनिट कंटेनर में बंद हो और जिनका ब्रांड नेम हो'' के लिए, शब्द '' प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvii) क्रमांक 230, 232, 233, 234क और 234ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xviii) क्रम संख्या 255 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाें को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-2867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

''255क 9021 आर्थोपेडिक उपकरण, जैसे बैसाखी, सर्जिकल बेल्ट, और ट्रसस; स्प्लिंट्‌स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य उपकरण जो किसी दोष या अक्षमता की भरपाई के लिए पहने या ढोये जाते हैं, या शरीर में प्रत्यारोपित किए जाते हैं; इट्राओक्युलर लेंस [ हियरिंग एड्‌स के अलावा ]'';

(xix) क्रम संख्या 264 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्‌, लिस्ट 3 में, आइटम ख में, सब-आइटम 1 तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ग. अनुसूची II में - 6%,-

(i) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द ''अमरूद'' के पश्चात्‌, शब्द ''आम (कटे हुए, सूखे आम से भिन्न)'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 41क के सामने, कॉलम (3) में, ''जो यूनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और '' परित्याग कर दिया गया हो]'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द ''जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 46 के सामने, कॉलम (3) में, ''जो कि यूनिट कंटेनरों'' से शुरू होने वाले और ''परित्याग कर दिया गया हो]'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द ''जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 65 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द ''गर्भनिरोधक'' के पश्चात्‌, शब्द ''और ओस्टोमी उपकरण'' को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रमांक 70 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 85क और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

''85ख 4107 शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न चर्मपत्र - पोशाक चमडे ़ , गोजातीय (भै स ं सहित) या घोडे़ के जानवरों सहित कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात्‌ तैयार चमड़ा, बिना बालों के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं,
85ग 4112 शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न चर्मपत्र - पोशाक चमड़े, भेड़ या भेड़ के बच्चे सहित, कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात्‌ तैयार चमड़ा, बिना ऊन के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं,
85घ 4113 शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न अन्य जानवरों के चर्मपत्र-पोशाक चमडे़ सहित, बिना ऊन या बालों के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं, कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात्‌ तैयार किया गया चमड़ा
85ड. 4114 चामोड्‌स (संयोजन चामोड्‌स सहित) चमड़ा; पेटेंट लेदर और पेटेंट लैमिनेटेड लेदर; धातुयुक्त चमड़ा
85च 4115 चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार पर बनाया गया चमड़ा, स्लैब, शीट या पट्‌टी में, चाहे रोल में हो अथवा नहीं; चमड़े या कंपोजीशन लेदर के परिंग्स और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं हैं; चमडे़ की धूल, पाउडर और आटा;

(vii) क्रमांक 120 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

2868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 (viii) क्रम संख्या 125 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

''125क 4905 मानचित्र और हाड्‌डा्रेग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब, मुद्रित शामिल हैं'';

(ix) क्रम संख्या 176ख के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि '' फ्लाई ऐश ब्रिक्स; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रमांक 187, 188, 189, 192 और 193 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xi) क्रमांक 194 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

''194क 8419 12 सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम'';

(xii) क्रमांक 195 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 197 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्दों, अंकों और प्रतीकाें के लिए ''शीर्षक 8437 की मशीनरी से भिन्न अंडे, फल या अन्य कृषि उपज की सफाई, छंटाई या गेडिंग के लिए मशीनें, [इनके भाग/हिस्से [ 8433 90 00]]'', शब्द ''उसके हिस्से'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रमांक 198, 205, 217, 221, 226 और 227 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

घ. अनुसूची III में - 9%,-

(i) क्रम संख्या 30क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि ''कोयले से टार डिस्टिल्ड, लिग्नाइट से या पीट और अन्य खनिज टार से, निर्जलित या आंशिक रूप से डिस्टिल्ड, पुनर्गठित टार सहित'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रमांक 54ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः-

"54 ग 3215 प्रिंटिंग स्याही, लेखन या ड्राइंग स्याही और अन्य स्याही सहित सभी सामान, चाहे संकेंद्रित या ठोस, फाउंटेन पेन स्याही, बॉल पेन स्याही";

(iii) क्रम संख्या 148 के समक्ष, कॉलम (3) में, "एसेप्टिक पैकेजिंग पेपर से भिन्न" प्रतीकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 148 के समक्ष, कॉलम (3) में, दूसरे "स्क्रिप्स के अलावा" के पश्चात्‌, शब्द"; चेक, गुम या बही के रूप में" को अन्तंः स्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 182घ के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्दों और अंको के लिए "फ्लाई ऐश ईंटें, फ्लाई ऐश ब्लॉक, फ्लाई ऐश समुच्चय जिनमें फ्लाई ऐश कंटेंट 90 प्रतिशत या उससे अधिक हो से भिन्न" शब्द "फ्लाई ऐश ईंटों, फ्लाई ऐश समुच्चय, फलाई ऐश ब्लॉक से भिन्न" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 301क को क्रमांक 301कक के रूप में फिर से क्रमांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः क्रमांकित किए गए क्रम संख्या 301 कक से पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथाः2869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

"301क 8211 काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, दांतेदार अथवा नहीं (छंटनी चाकू सहित), शीर्षक 8208 के चाकू से भिन्न, और उसके लिए ब्लेड";

(vii) क्रम संख्या 302क के समक्ष, कॉलम (3) में, "कागज के चाकू, पेंसिल शार्पनर और ब्लेड से भिन्न" प्रतीकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 302क और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः-

"302ख 8215 चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर, मछली-चाकू, मक्खन-चाकू, चीनी चिमटे और इसी तरह की रसोई या टेबलवेयर";

(ix) क्रम संख्या 317ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "(0) कंक्रीट पंप [8413 40 00]; (00) अन्य रोटरी सकारात्मक विस्थापन पंप [8413 60]; (000) बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाईन किए गए हैं, यथा, केन्द्रापसारक पंप (क्षैतिज और ऊध्र्वाधर), गहरे ट्‌यूब-वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह ऊध्र्वाधर पंप" ; प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 317ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"317ग 8414 20 10 साइकिल पंप
317 घ 8414 90 12 हवा के पुर्जे या वैक्यूम पंप और साइकिल पंप के कम्प्रेसर ";

(xi) क्रम संख्या 328 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः-

"328क 8433 शीर्षक 8437 की मशीनरी के भिन्न अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें; उसके हिस्से [8433 90 00]
328ख 8434 दूध निकालने वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी ;

(xii) क्रम संख्या 329 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"329क 8437 सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग, बीज, अनाज या सूखे फलीदार सब्जियो के लिए ं मशीनें; मिलिंग उद्योग में या अनाज या सूखे फलीदार सब्जियों के काम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी, जो कि कृषि प्रकार की मशीनरी और उसके पुर्जों से भिन्न है ";

(xiii) क्रम संख्या 371 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः-

"371क 84 या 85 ई- अपशिष्ट स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, ई- अपशिष्ट का अर्थ है- ई- अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 की अनुसूची 0 में सूचीबद्व विद्युत और इलेक्ट्रानिक उपकरण (भारत के राजपत्र..........के तहत प्रकाशित), संपूर्ण या आंशिक रूप से अगर उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है ";
2870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

(xiv) क्रम संख्या 376कग के समक्ष, कॉलम (3) में, "[ग्राइंडर के रूप में पत्थर से बने गीले ग्राइंडर से भिन्न]" प्रतीकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 390 के समक्ष, कॉलम (3) में, "[प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्त्रोतों से भिन्न]" प्रतीकों शब्दों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

(xvi) क्रम संख्या 406 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"406क 8807 8801 शीर्षक के माल के भाग ";

(xvii) क्रमांक 413 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "ड्राइंग, मार्किंग-आउट या गणितीय गणना उपकरण (उदाहरण के लिए, ड्राफ्टिंग मशीन, पेंटोग्राफ, प्रोट्रैक्टर, ड्राईंग सेट, स्लाइड रूल्ज़, डिस्क कैलकुलेटर); लंबाई मापने के लिए उपकरण, हाथ में उपयोग के लिए (उदाहरण के लिए, मापने की छड़ और टेप, माइक्रोमीटर, कैलिपर) निर्दिष्ट नहीं हैं या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xviii) क्रमांक 438क के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द, अक्षर और प्रतीक "एलईडी लाइट या एलईडी लैंप सहित जुड़नार; एलईडी (लाइट एमिटिंग डायोड) ड्राइवर और एमसीपीसीबी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड), का लोप किया जाएगा ;

ङ अनुसूची VI -0.125% में,

(i) क्रमांक 1 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "रफ डायमंड या सिंपली सान डायमंड, औद्योगिक या गैर-औद्योगिक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों [हीरों से भिन्न], चाहे काम किया गया हो अथवा नहीं, लेकिन स्ट्रान्ग, माउंटेड या सेट नहीं; परिवहन की सुविधा के लिए अस्थाई रूप से फंसे हुये अवर्गीकृत सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध- कीमती पत्थर [हीरे से भिन्न]; सिंथेटिक या पुनर्निर्मित हीरे, बिना काम के या केवल आरी या मोटे तौर पर आकार के" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

च. अनुसूची VI में तालिका के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"अनुसूची VII- 0.75%

क्रमांक अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/ टैरिफ मद माल का विवरण
(1) (2) (3)
1. 7102 अनुसूची VI में तालिका के क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न अन्य सामान
2. 7104 अनुसूची VI में तालिका के क्रम संख्या 3 में निर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न अन्य सामान";
2871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

छ. अनुसूची VII के पश्चात्‌, स्पष्टीकरण में, खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(ii) 'प्री-पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ 'प्री-पैकेज्ड कमोडिटी' है जिसे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 की उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में किये गए पैकेज जिसमें माल पहले से पैक किया गया है या उस पर सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।"

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 6/2022-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 18th July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, -

A. in the opening paragraph,

(i) in clause (v), the word "and" shall be omitted;

(ii) in clause (vi), after the word and figures "Schedule VI", the figure and word ", and" shall be inserted;

(iii) after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:-

"(vii) 0.75 percent. in respect of goods specified in Schedule VII".

B. in Schedule I – 2.5%,

(i) against S. Nos. 1 and 2, in column (3), for the portion beginning with the words "and put up in" and ending with the words and bracket "as in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(ii) after S. No. 9 and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -2872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

"9A 0403 Curd, Lassi, Butter milk, pre-packaged and labelled";

(iii) against S. Nos. 11 and 13, in column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words and bracket "as in the ANNEXURE]", the words ",pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(iv) against S. No. 16, in column (3), for the portion beginning with the words "and put up in" and ending with the words "as in the ANNEXURE", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(v) against S. No. 25, in column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words and bracket "as in the ANNEXURE]", the words ", pre- packaged and labelled" shall be substituted;

(vi) against S. No. 26, in column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words "as in the ANNEXURE", the words "pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(vii) against S. No. 30, in column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words "as in the ANNEXURE", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(viii) against S. Nos. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 and 59, in column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words and bracket "as in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(ix) after S. No. 91 and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"91A 1701 or 1702 Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre- packaged and labelled;Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled";

(x) after S. No. 98 and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"98A 1904 Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki, pre-packaged and labelled";

(xi) against S. No. 101A, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up in" and ending with the words and bracket "as in the ANNEXURE]", the words ", other than those pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(xii) S. No. 163 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xiii) after S. No. 181A and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -2873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

"181B 3006 Ostomy appliances including pouch or flange, stoma adhesive paste, barrier cream, irrigator kit, sleeves, belt, micro-pore tapes";

(xiv) against S. No. 182, in column (3), for the words "put up in unit containers and bearing a brand name", the words ", pre-packaged and labelled." shall be substituted;

(xv) S. Nos. 197A, 197B, 197C, 197D and 197E and entries relating thereto shall be omitted;

(xvi) against S. No. 215, in column (3), for the words "put up in unit container and bearing a brand name", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(xvii) S. Nos. 230, 232, 233, 234A and 234C and entries relating thereto shall be omitted;

(xviii) after S. No. 255 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"255A 9021 Orthopaedic appliances, such as crutches, surgical belts, and trusses; Splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability; intraocular lens [other than hearing aids]";

(xix) after S. No. 264 and entries relating thereto, in List No. 3, in item (B), the sub-item (1) and the entries relating thereto shall be omitted;

C. in Schedule II – 6%, -

(i) against S. No. 16, in column (3), after the word "guavas", the words and brackets ", mangoes (other than mangoes sliced, dried)" shall be inserted;

(ii) against S. No. 41A, in column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words and bracket "in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(iii) against S. No. 46, in column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words and bracket "in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(iv) against S. No. 65, in column (3), after the word "contraceptives", the words "and Ostomy appliances" shall be inserted;

(v) S. No.70 and the entries relating thereto shall be omitted;

(vi) after S. No. 85A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"85B 4107 Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment- dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
85C 4112 Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment- dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114
85D 4113 Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment- dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
85E 4114 Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather
85F 4115 Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour";
2874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

(vii) S. No.120 and the entries relating thereto shall be omitted;

(viii) after S. No. 125 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :-

"125A 4905 Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed";

(ix) against S. No. 176B, for the entry in column (3), the entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted;

(x) S. No. 187, 188, 189, 192 and 193 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xi) after S. No. 194 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"194A 8419 12 Solar water heater and system";

(xii) S. No. 195 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xiii) against S. No. 197, in column (3), for the words and figures "machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437; parts [8433 90 00]", the words "parts thereof" shall be substituted;

(xiv) S. Nos. 198, 205, 217, 221, 226 and 227 and the entries relating thereto shall be omitted;

D. in Schedule III – 9%, -

(i) against S. No. 30A, for the entry in column (3), the entry "Tar distilled from coal, from lignite or from peat and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars" shall be substituted;

(ii) after S. No. 54B and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -2875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

"54C 3215 All Goods, including printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid, fountain pen ink, ball pen ink";

(iii) against S. No. 148, in column (3), the brackets and words "[Other than aseptic packaging paper]" shall be omitted;

(iv) against S. No. 157B, in column (3), after the word and bracket "Scrips)", the figures and words "; Cheques, loose or in book form" shall be inserted;

(v) against S. No. 182D, in column (3), for the brackets, words and figures "[other than fly ash bricks, fly ash blocks, fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content]", the brackets and words "[other than Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks]" shall be substituted;

(vi) S. No. 301A shall be re-numbered as S. No. 301AA, and before S. No. 301AA as so re-numbered, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:

"301A 8211 Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208, and blades therefor";

(vii) against S. No. 302A, in column (3), the brackets and words "[other than paper knives, pencil sharpeners and blades therefor]" shall be omitted;

(viii) after S. No. 302A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"302B 8215 Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter- knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware";

(ix) against S. No. 317A, for the entry in column (3), the entry "(a) Concrete pumps [8413 40 00]; (b) other rotary positive displacement pumps [8413 60]; (c) Power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps" shall be substituted;

(x) after S. No. 317B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"317C 8414 20 10 Bicycle pumps
317D 8414 90 12 Parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps";

(xi) after S. No. 328 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"328A 8433 Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437; parts thereof [8433 90 00]
328B 8434 Milking machines and dairy machinery";

2876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 (xii) after S. No. 329 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"329A 8437 Machines for cleaning, sorting or grading, seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables other than farm type machinery and parts thereof";

(xiii) after S. No. 371 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"371A 84 or 85 E-waste Explanation.- For the purpose of this entry, E-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule I of the E-Waste (Management) Rules, 2016 (published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23rd March, 2016), whole or in part if discarded as waste by the consumer or bulk consumer";

(xiv) against S. No. 376AC, in column (3), the brackets and words "[other than wet grinder consisting of stone as a grinder]" shall be omitted;

(xv) against S. No. 390, in column (3), the brackets, words and letters "[other than Light- Emitting Diode (LED) Light Sources]" shall be omitted;

(xvi) after S. No. 406 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"406A 8807 Parts of goods of heading 8801";

(xvii) against S. No. 413, for the entry in column (3), the entry "Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter" shall be substituted;

(xviii) against S. No. 438A, in column (3), the letters, words, and brackets "LED lights or fixtures including LED lamps; LED (light emitting diode) driver and MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board)" shall be omitted;

E. in Schedule VI – 0.125%,

(i) against S. No. 1, for the entry in column (3), the entry "Rough diamonds or simply sawn diamonds, industrial or non-industrial" shall be substituted;

(ii) against S. No. 3, for the entry in column (3), the entry "Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones [other than diamonds], whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones [other than diamonds], temporarily strung for convenience of transport; synthetic or reconstructed diamonds, unworked or simply sawn or roughly shaped" shall be substituted;

2877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 F. after Schedule VI and before Explanation, following entries shall be inserted, namely:-

"Schedule VII – 0.75%

S.No. Chapter / Heading / Sub- heading / Tariff item Description of Goods
(1) (2) (3)
1. 7102 Goods other than those specified against S. No. 1 in Schedule VI
2. 7104 Goods other than those specified against S. No. 3 in Schedule VI";

G. after the Schedule VII, in the Explanation, for clause (ii) and the entries relating thereto, the following clause shall be substituted, namely:-

'(ii) The expression 'pre-packaged and labelled' means a 'pre-packaged commodity' as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.'.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 7/2022-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 18 जुलाई, 2022

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, एतदद्‌वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-14/2017-लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 9 और 22 के समक्ष, कॉलम (3) में "जिन्हें किसी युनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हें प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

(ii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "दही, लस्सी, छाछ, उनसे भिन्न, जिन्हें प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 27, 29, 30ख, 45, 46क के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हें प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 46 ख के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ""परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75 के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हें प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 77 और 78 के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ""परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हें प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "(i) सभी प्रकार के गुड़, जिसमें गन्ने से प्राप्त होने वाले गुड़ (सामान्य गुड़), पलमेरा गुड़ भी आते हैं उनसे भिन्न, जिन्हें प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो;

(ii) खांडसारी चीनी उनसे भिन्न, जिन्हें जिन्हें प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 95 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "मुर्की के नाम से ज्ञात है" के पश्चात शब्द "उनसे भिन्न, जिन्हें जिन्हें प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 97 के समक्ष, कॉलम (3) में, "यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ""परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 99 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "शुद्धीकृत" को निरसित किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 108 के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ""परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 118 और 122 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 132क के समक्ष, कॉलम (3) में, " जो यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ""परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हें प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

(xiv) क्रम संख्या 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित ख्ांड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ 'प्री-पैकेज्ड' है जिसे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 की उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में किये गए पैकेज जिसमें माल पहले से पैक किया गया है या उस पर सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।"

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

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आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा) प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 7/2022-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 18th July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(A) in the Schedule, -

(i) against S. Nos. 9 and 22, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up in" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(ii) against S. No. 26, for the entry in column (3), the entry "Curd, Lassi, Butter milk, other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(iii) against S. Nos. 27,29, 30B, 45, 46A, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up in" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

2880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 (iv) against S. No. 46B, in column (3), for the portion beginning with the words "[other than those" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(v) against S. Nos. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74 and 75, in column (3), for the portion beginning with "[other than those" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(vi) against S. Nos. 77 and 78, in column (3), for the portion beginning with the words "[other than those" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(vii) against S. No. 94, for the entry in column (3), the entry "(i) Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, other than pre-packaged and labelled.; (ii) Khandsari Sugar, other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(viii) against S. No. 95, in column (3), after the word "Murki", the words and symbols ", other than pre-packaged and labelled" shall be inserted;

(ix) against S. No. 97A, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up" and ending with the words "as specified in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(x) against S. No. 99, in column (3), the word "purified, " shall be omitted;

(xi) against S. No. 108, in column (3), for the portion beginning with the words "[other than those" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(xiii) S. Nos. 118 and 122 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xiv) against S. No. 132A, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up" and ending with the words "as in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(xv) S. No. 141 and the entries relating thereto shall be omitted;

(B) after the Schedule, in the Explanation, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) The expression 'pre-packaged and labelled' means a 'pre-packaged commodity' as defined in clauses (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.".

2881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 8/2022-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 18 जुलाई, 2022

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 3/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-14/2017-लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि ''6%'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 8/2022-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 18th July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 3/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30th June, 2017, namely, in the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry in column (4), the entry "6%" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

2882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 9/2022-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 18 जुलाई, 2022

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 5/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,-

क. सारणी में,-

(i) प्रारंभिक पैराग्राफ में, परन्तुक में, उपवाक्य (i) में, शब्द और अंक ''क्रम संख्या 1'', के स्थान पर शब्द और अंक '' क्रम संख्या 1कक'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) सारणी में क्रम संख्या 1 को अब क्रम संख्या 1कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 1कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3)
''1क. 1507 सोयाबीन तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ख. 1508 मूंगफली का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ग. 1509 जैतून का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1घ. 1510 अन्य तेल और उनके प्रभाज, जो केवल जैतून से अभिप्राय हैं, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं, जिनके अंतर्गत शीर्ष संख्या 1509 के तेल और उनके प्रभाज के साथ इन तेलों या उनके प्रभाज से सम्मिश्रण हैं।
1ङ 1511 ताड़ का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1च. 1512 सूर्यमुखी, कुसंभ या बिनौले का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1छ. 1513 नारियल (खोपरा), ताड़ की गिरी या बाबासू का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ज. 1514 तोरिया, कोल्जा या सरसों का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1झ. 1515 अन्य अवाष्पशील वनस्पति वसा और तेल (जिनके अंतर्गत जोजोबा का तेल है) और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ण. 1516 वनस्पति वसा और तेल और उनके प ्र भाज, भागतः या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतः एस्टीकृत, पुनः एस्टीकृत, इलोडिनीकृत, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से निर्मित नहीं हैं।
1त. 1517 शीर्ष संख्या 1516 की खाद्य वसा और तेलों या उनके प्रभाजों से भिन्न, इस अध्याय के वनस्पति या तेलों के अथवा विभिन्न वसा या तेलों के प्रभाजों के खाद्य मिश्रण या निमिर्तियां।
1थ. 1518 वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, क्वथित, आक्सीकृत, निर्जलीकृत, सल्फरीकृत, धमित, निर्वात या अक्रिय गैस में ऊष्मा द्वारा बहुलकित या अन्यथा रासायनिक रूप से उपांतरित, उनको छोडकर जो शीर्ष 1516 के अंतर्गत आते हैं।
1द. 2701 कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट्‌स, ओवोइड्‌स और इसी तरह के ठोस ईंधन
1ध. 2702 लिग्नाइट, जेट को छोड़कर, जमा हुआ है या नहीं
1न 2703 पीट (पीट के टुकडे़ सहित), चाहे जमा हो या नहीं''
2883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 9/2022-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 18th July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 5/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely :—

In the said notification,

(i) in the opening paragraph, in the proviso, in clause (i), for the words and figure "serial numbers 1", the words, figure and letters "serial numbers 1AA" shall be substituted;

(ii) in the TABLE, S. No. 1 shall be re-numbered as S. No. 1AA, and before S. No. 1AA as so re-numbered, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1) (2) (3)
"1A. 1507 Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
1B. 1508 Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1C. 1509 Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1D. 1510 Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
1E. 1511
1F. 1512
1G. 1513
1H. 1514
1I. 1515
1J. 1516
1K. 1517
1L. 1518
1M. 2701
1N. 2702
1O. 2703
2884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

2. This notification shall come into force on the 18thday of July, 2022.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 10/2022-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 18 जुलाई, 2022

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 02/2022-राज्य कर (दर) दिनांक 23 अप्रैल, 2022 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022 दिनांक 23 अप्रैल, 2022, के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि ''फ्लाई ऐश ईंटें;''फ्लाई ऐश समुच्चय; ''फ्लाई ऐश ब्लॉक'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।2885 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 10/2022-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 18th July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 and sub-section (1) of section 16 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 02/2022-State Tax (Rate), dated the 23rd April, 2022, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-5/2022, dated the 23rd April, 2022, namely:-

In the said notification, in Table, against Sl. No. 1, for the entry in column (3), the entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th July, 2022.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 11/2022-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 18 जुलाई, 2022

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 45/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 15 नवंबर, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-20/2016-वॉल-। दिनांक 18 नवंबर, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करते हैं।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 11/2022-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 18th July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the 2886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby rescinds the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 45/2017-State Tax (Rate), dated the 15th November, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)- 20/2016-Vol.1, dated the 18th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

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हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड, फेयरलान्ज, शिमला-171012

अधिसूचना

दिनांक : 1 जुलाई, 2022

संख्या हिपा (परीक्षा)-21/76-8.--हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधीनस्थ लेखा सेवाएं पार्ट-2 (HRTC SAS-II examination) के पात्र प्रशिक्षुओं के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन समय सारणी अनुबन्ध ''क के अनुसार, दिनांक 25-07-2022 से 28-07-2022 तक किया जा रहा है।

अतः समस्त इच्छुक उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि प्रतिदिन, प्रातः का सत्र ठीक 10.00 बजे आरम्भ होगा। जो उम्मीदवार विभागीय परीक्षा में बैठना चाहते हों वे अपना आवेदन विभागाध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से दिनांक 11-07-2022 तक निर्धारित शुल्क मु0 50/-प्र्रति अभ्यर्थी बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा निदेशक हिपा के नाम से भेजेेंं।

हस्ताक्षरित/- (नीरज सूद) सचिव, हिमाचल प्रदेेश विभागीय परीक्षा बोर्ड फेयरलान्ज, शिमला-171012. (मो0 नं0) 94181-13584

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HP BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATION, HIPA- FAIRLAWNS, SHIMLA-12 Date Sheet for the Departmental Examination for the HRTC SAS Part-II Exam

Sl. No. Date/Day Time Paper Name/ Paper Number
1. 25-07-2022 10.00 A.M. to 1.00 P.M. Financial Rules and Accounting Procedures. (With Books) P aper No.-1
2. 26-07-2022 10.00 A.M. to 1.00 P.M. Service and Conduct Rules (Without Books) P aper No.-2
3. 27-07-2022 10.00 A.M. to 1.00 P.M. Cost Accounting and Auditing (Without Books) P aper No.-3
4. 28-07-2022 10.00 A.M. to 1.00 P.M. Advanced Commercial Accounts and Taxation (Without Books) ( Paper-No.-4
2887 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944

NOTE:- VENUE: - HP Institute of Public Administration Fairlawns, Shimla-171012.

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ब अदालत श्रीमती नीरज बाला, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

विभाजन केस नं0 : 13/2021/NT

तारीख पेशी : 29-07-2022 श्रीमती अंजना देवी पत्नी प्रशोतम सिंह, निवासी महाल ढाटी, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

1. श्री ललित कुमार, 2. श्री प्यार चन्द पुत्र निक्का राम, 3. श्रीमती सुषमा देवी पुत्री निक्का राम, 4. श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व0 श्री निक्का राम, 5. श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व0 श्री तिलक राज, 6. श्री इश्वर दत्त पुत्र मोती राम, 7. श्री जगत राम पुत्र मोती राम, 8. श्रीमती निर्मला देवी पुत्री मोती राम, 9. श्री मुकेश शर्मा पुत्र ईश्वर दत्त, 10. श्री केशव शर्मा पुत्र जगत राम, 11. श्री देश राज पुत्र घुंघर, 12. श्री वेली राम पुत्र घुंघर, 13. श्री कुलदीप चन्द पुत्र घुंघर, 14. श्री धर्म चन्द पुत्र घुंघर, 15. श्रीमती चैंचला देवी पुत्री घुंघर, 16. श्रीमती लज्जो देवी पत्नी स्व0 श्री घुंघर, 17. श्री आदित्या पुत्र पवन कुमार, 18. प्रतिभा कुमारी पुत्री पवन कुमार, 19. श्रीमती सपना देवी पत्नी स्व0 श्री पवन कुमार, 20. श्री लेख राज पुत्र ब्रहमू उपनाम पीन्जा, 21. श्री मनोहर लाल पुत्र ब्रहमू, 22. श्री संजीव कुमार पुत्र ब्रहमू, 23. श्रीमती वन्दना देवी पुत्री ब्रहमू उपनाम पीन्जा, 24. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व0 श्री ब्रहमू समस्त निवासीगण महाल ढाटी परामाला, उप-तहसील लगडू, . . प्रतिवादीगण। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता/खतौनी नं0 24/36, अराजी खसरा नं0 218, 223, 242, 323, कित्ता 04, रकबा तादादी, 0-57-56 है0, वाक्या महाल ढाटी परमाला, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2012-13.

नोटिस बनाम :

श्रीमती अंजना देवी पत्नी प्रशोतम सिंह, निवासी महाल ढाटी, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने भूमि खाता/खतौनी नं0 24/36, अराजी खसरा नं0 218, 223, 242, 323, कित्ता 04, तादादी 0-57-56 है0, वाक्या महाल ढाटी परमाला, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की हुक्मन तकसीम इस कार्यालय में गुजारी है, जोकि इस अदालत में विचाराधीन है। इस तकसीम में प्रतिवादी नम्बर 8, 17, 18, 5, 19 व 14 का वादीया श्रीमती अंजना देवी ने सही पता उपलब्ध करवाने में 2888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 असमर्थता जताई है। वादिया ब्यानी है कि उसे उपरोक्त प्रतिवादीगणों के सही व स्थाई पता बारे कोई जानकारी नहीं है जिस कारण उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को असालतन समन की तामील कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः इस न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगणों को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 29-07-2022 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। गैरहाजिरी की सूरत में यह समझा जायेगा कि इस भूमि की तकसीम बारे आप सभी का कोई उजर/एतराज न है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Sh. Mohit Thapa s/o Rohit Kumar, r/o V.P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Mohit Thapa s/o Rohit Kumar, r/o V.P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका self Mohit Thapa s/o Rohit Kumar का जन्म दिनांक 15-06-1990 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत सुधेड़ में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Mohti Thapa के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 05-08-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।2889 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 06-08-2022 केस नं0 : 15/T/ 2022

श्री विशन सिंह पुत्र श्री भेखी राम, निवासी गांव चौंकी, डाकघर नाहलियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण हेतु।

इश्तहार बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री विशन सिंह पुत्र श्री भेखी राम, निवासी गांव चौंकी, डाकघर नाहलियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसके पोते शिवम ठाकुर का जन्म दिनांक 10-02-2020 को गांव चौंकी, डाकघर नाहलियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत नाहलियां के अभिलेख में दर्ज न हो सका है अतः उसके पोते की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत नाहलियां के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।

अतः सर्वसाधारण एवं रिश्तेदारों को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-08-2022 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा शिवम ठाकुर पुत्र अर्जुन सिंह की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 10-02-2020 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत नाहलियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 17/NT/2022

तारीख पेशी : 06-08-2022 श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी महाल किहड़ी, डा0 खुण्डियां, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

2890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 उनवान मुकद्दमा.-- नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी महाल किहड़ी, डा0 खुण्डियां, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया कि पटवार वृत्त अम्वाड़ा के राजस्व महाल किहड़ी, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से रविन्द्र सिंह दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, फौज रिकॉर्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व अन्य कागजातोें में उसका नाम रविन्द्र कुमार दर्ज है जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख मेें उसका नाम रविन्द्र सिंह उपनाम रविन्द्र कुमार पुत्र ज्ञान सिंह दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-08-2022 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत ना होगा तथा प्रार्थी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी महाल किहड़ी, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व महाल किहड़ी के अभिलेख में रविन्द्र सिंह उपनाम रविन्द्र कुमार पुत्र ज्ञान सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : बाबत खाना काशत में नाम की दुरुस्ती बारे।

नवदीप डींगरा, संंंंदीप डींगरा पुत्र लक्ष्मी देवी पत्नी तिलक राज, निवासी गुरुद्वारा रोड़, कोतवाली . . प्रार्थी। बाज़ार धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत खाना काशत में किराएदार बलवंत सिंह पुत्र लाल सिंह किराएदार के नाम को हटा कर काश्त व कब्जा स्वयं करके दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी नवदीप डींगरा, संंंंदीप डींगरा पुत्र लक्ष्मी देवी पत्नी तिलक राज, निवासी गुरुद्वारा रोड़, कोतवाली बाज़ार धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि भूमि खाता नं0 544, मिन खतौनी नं0 1331, खसरा कित्ता 7, रकबा तादादी 213-18 वर्ग मीटर, उप-महाल धर्मशाला, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा मुताबिक जमाबंदी साल 2010-11 खाना काश्त में हम दावेदार मुस्तरीयान दर्ज कागजात माल है। वहां पर बलवंत सिंह पुत्र लाल सिंह स्थानिय वासी किराएदार दर्ज किया हुआ है जोकि गलत इंद्रराज है। पीड़ी दर पीड़ी मौका पर हमारा की कब्जा है और कोई भी किराएदार मौका पर न है। बलवंत सिंह पुत्र लाल सिंह नाम का भी व्यक्ति यहां पर नहीं रहता है और न ही उसे कभी किसी ने देखा हैै।2891 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए मुस्तरी मुनादी व इस्तहार राजपत्र के माध्यम से संबन्धित पक्षों व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त किराएदार को खाता नं0 544, मिन खतौनी नं0 1331, खसरा कित्ता 7, रकबा तादादी 213-18 वर्ग मीटर, उप-महाल धर्मशाला, मौजा व तहसील धर्मशाला में हटाने बारे किसी किस्म का उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 07-08-2022 को असालतन या बकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व किराएदार का नाम हटाने बारे दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 05-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत डॉ0 आशीष शर्मा (हि0प्र0से0), विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. कमल कुमार आयु 26 वर्ष पुत्र विनोद कुमार, निवासी गांव औचा, डाकघर गगल खास, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

2. हेलेन आयु 21 वर्ष पुत्री राज कुमार, निवासी गांव बारा काम्बा, डाकघर छोटा काम्बा, तह0 निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 08-08-2022 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 02-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी,

धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत डॉ0 आशीष शर्मा (हि0प्र0से0), विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. रमन आयु 27 वर्ष पुत्र सरवन कुमार, निवासी गांव भाटी लोहार पंगा, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

2. भावना कुशवाह आयु 22 वर्ष पुत्री ओम प्रकाश कुशवाह, निवासी नई वोरिंग के पास, बलि वावा का मन्दिर, त्यागी नगर, मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474 006 . . प्रार्थीगण।2892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 10-08-2022 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 06-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी,

धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 08-08-2022 श्रीमती जिन्दो देवी पुत्री विश्मभर पुत्र जोहण्डा हाल पत्नी रशपाल सिंह, निवासी वार्ड नं0 2, गांव व डा0 टिक्करी डुहकी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती जिन्दो देवी पुत्री विश्मभर पुत्र जोहण्डा हाल पत्नी रशपाल सिंह, निवासी वार्ड नं0 2, गांव व डा0 टिक्करी डुहकी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके चाचा श्री जीतू राम पुत्र जोहण्डा की मृत्य ुपन्तेहड़, तहसील पालमपुर में दिनांक 05-02-1990 को हो गई है लेकिन नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 08-08-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा जीतू राम पुत्र जोहण्डा की मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश नगर निगम पालमपुर को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-06-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किय गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2893 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) सुभाष कुमार पुत्र श्री धनू राम पुत्र ब्रहमी राम, निवासी महाल व मौजा कुलाहण, तहसील नूरपुर, जिला . . वादी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती शजरा नस्व महाल व मौजा कुलाहण, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। इशतहार गजट राजपत्र बनाम आम जनता।

प्रार्थी सुभाष कुमार पुत्र श्री धनू राम पुत्र ब्रहमी राम, निवासी महाल व मौजा कुलाहण, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसकी जाति शजरा नस्व महाल मलकौता, तहसील भरमौर, जिला चम्बा में जाति गद्‌दी राजपूत उपजाति उतम दर्ज है जो कि सही है जबकि शजरा नस्व महाल कुलाहण में उसकी जाति राजपूत उप-जाति मनकोटिया दर्ज है, जो कि गलत है। व दुरुस्ती शजरा नस्व की जाए।

प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जाती की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह भीतर एक माह इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को प्रार्थी की जाति दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार दुरुस्ती शजरा नस्व के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक .............. को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जगदीश राज पुत्र श्री हरी राम, निवासी वार्ड नं0 7, नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती नाम महाल न्याजपुर, महाल लगोड, मौजा गेंही लगोड, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

इशतहार गजट राजपत्र बनाम आम जनता। 2894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 श्री जगदीश राज पुत्र श्री हरी राम, निवासी वार्ड नं0 7, नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य दस्तावेजों में जगदीश राज पुत्र श्री हरी राम लिखा है, जोकि सही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल न्याजपुर व महाल लगोड, मौजा गेही लगोड, तहसील नूरपुर में उसका नाम जीश पुत्र हरी राम लिखा है जोकि गलत है। जीश पुत्र हरी राम व जगदीश राज पुत्र श्री हरी राम एक ही व्यक्ति के नाम हैं। नाम दुरुस्ती के आदेश जारी किए जाएं।

प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार गजट राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के भीतर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है। अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक .......................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री जगदीस चन्द, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 :/2022

तारीख पेशी : 17-08-2022 श्री कुलदीप चन्द, पुत्र श्री नीरू राम, वासी गांव नलेहड, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। (हि0 प्र0 )

बनाम आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री कुलदीप चन्द, पुत्र श्री नीरू राम, वासी गांव नलेहड, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0 ) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती रेशमा देवी की मृत्यु दिनांक 09-10-2011 को गांव नलेहड, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुई थी परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी द्वारा अपनी माता जी की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी माता की मृत्यु तिथि का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत थुरल खास को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्री नीरू राम की मृत्यु तिथि 09-10-2011 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-08-2022 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्री नीरू राम की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मुत्यु, ग्राम पंचायत मूण्ढी को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 05-07-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।2895 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 ब अदालत श्री जगदीस चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 2022

तारीख पेशी : 17-08-2022 श्रीमती गोदावरी पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी गांव मलघूणी, डाकघर व तहसील थुरल, ग्राम पंचायत . . प्रार्थिया। बलोह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती गोदावरी पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी गांव मलघूणी, डाकघर व तहसील थुरल, ग्राम पंचायत बलोह, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में असालतन हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 08-03-1963 को गांव मलघूणी, डाकघर व तहसील थुरल, ग्राम पंचायत बलोह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत बलोह को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 08-03-1963 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-08-2022 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती गोदावरी पुत्री श्री केहर सिंह की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत बलोह को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-07-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Prem Kumar s/o Sh. Shiv Dutt, r/o Village Mohata (Khadkan) P.O. Jassal, Tehsil Karsog, District Mandi, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Prem Kumar s/o Sh. Shiv Dutt, r/o Village Mohata (Khadkan) P.O. Jassal, Tehsil Karsog, District Mandi, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of death of his brother/sister—Sh. Krishi Kumar s/o Sh. Shiv Dutt, r/o Village Mohata (Khadkan) P.O. Jassal, Tehsil Karsog, District Mandi, Himachal Pradesh in the record of Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Juni.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of death
1. Sh. Krishi Kumar Brother 08-06-2018

2896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जुलाई 2022/30 आषाढ़, 1944 Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of death of above named in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Juni may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 25-06-2022 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 21 July 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-07-21.86_gazette_2022-21_07_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-07-21.86_gazette_2022-21_07_2022.