राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 03 अगस्त, 2022/12 श्रावण, 1944
हिमाचल प्रदेश सरकार
COOPERATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 30th July, 2022
No. Coop-F(10)-1/2022.—With a view to provide financial support to the eligible Farmer's Producer Organizations (FPOs) to impart initial mentoring, to make these FPOs effective business entities in the State of Himachal Pradesh and to make farming a profitable venture, the 97—राजपत्र/2022-03-08-2022 (3375)3376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify a new scheme of grant and facilities for eligible Farmer's Producer Organizations (FPOs) registered as Cooperative Societies under Himachal Pradesh Cooperative Societies Act, 1968 namely "YUVA SAHKAAR KOSH Scheme" which will be as follows:—
1. Aim.—To support the working of cooperative societies, especially those comprising of educated youth by providing mentoring support and initial sustainability grant to them and, to enable them to avail maximum opportunity for their economic advancement by using available resources, in different sectors especially the agriculture and its allied sectors. This is sought to be done by facilitation of convergence in existing schemes of State and Central Government agencies.
2. Short Title and Commencement of the Scheme.—This Scheme may be called "Yuva Sahkaar Kosh Scheme for Farmer's Producer Organizations (FPOs) registered as Cooperative Societies under HP Cooperative Societies Act, 1968 in the State Of Himachal Pradesh" and it will be implemented by the Department of Cooperation. The Scheme will come into force from the date of publication in the official Gazette.
3. Definitions:
(i) "Bonafide Himachali Agriculturist" means a resident of the State of Himachal Pradesh as defined by the State Government from time to time;
(ii) "Department" means Department of Cooperation, The Government of Himachal Pradesh or any other Government Department, as specifically mentioned in this scheme;
(iii) "Registrar" means the Registrar of Cooperation, Government of Himachal Pradesh;
(iv) "Cooperative societies" means Cooperative societies registered under the provisions of H.P. Cooperative Societies Act, 1968.
(v) "Eligible Farmer's Producer Organization" means Farmer's Producer Organizations (FPOs) promoted by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), National Cooperative Development Corporation (NCDC), or any other Government Agency in the Cooperative sector, or directly registered as Farmer's Producer Organization under the provisions of the section 9 of Himachal Pradesh State Cooperative Societies Act,1968, after the coming into force of this scheme; or such other existing FPOs which are found eligible as per the instructions issued by the State Government from time to time.
(vi) "Financial Institution" means
(a) Public Sector Banks
(b) All Regional Rural Banks
(c) Co-operative Banks
(d) Private Sector Scheduled Commercial Banks
(e) Small Industries Development Bank of India.
(f) RBI approved Non Banking Finance Corporatial;
3377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 (vii) Mentor means the Block inspector/ Inspector of Cooperative societies who hasbeen assigned the duty of mentoring and grooming in initial phase of the FPO.
(viii) "Government" means the Government of Himachal Pradesh.
(ix) "Training, capacity building and technical support" means training, capacity building and technical support provided by HIMCOFED and Department of Cooperation H.P.
(x) "Plant and Machinery" means plant and machinery/equipment at site only.
(xi) "State" means State of Himachal Pradesh;
(xii) "Viable Project" means a project whose viability has been assessed and declared so by the notified team comprising of district level officer from Cooperation Department.
4. Financial Support:
I. Following financial grant can be availed by the eligible Farmer's Producer
Organizations (FPOs) for a viable project from the Yuva Sahkaar Kosh
1. Training and Community mobilisation support Maximum Rs 25000 for one FPO subject to prior certification by Mentor.
2. FPO management cost: Rs 2 Lakhs in the first two years after the membership has reached 100; subject to prior certification by the Mentor and the concerned Assistant Registrar Cooperative Societies.
3. Seed-money equal to double of the Equity Grant: Seed- money equal to double the equity generated by the members for any project for day to day operational costs of the FPO. Provided that this amount will not be spent on payment of salaries of the staff Maximum Rs 15 Lakhs.
II. Grant from State Government through Cooperation Department:
(A) Training and Community mobilisation support: In the initial phase when the number of members of proposed FPO has gone upto at least 25, it can avail grant up to Rs. Twenty Five Thousand subject to prior verification by the concerned Mentor about the bonafides of the claim.
(B) For greater involvement of youth in the Cooperative Movement, it will be mandatory that atleast 60% of the total seats of managing committee should be reserved for the members below the age of 45 years. In aldition to this, managing body of the FPO shall co-opt atleast three local educated youth from the area of operation of the FPO, who should be graduates either in Law, Commerce, Marketing, IT or Food supply chain management.
(C) FPO management cost: Rs. 2 lakhs, in the first two years when the membership has reached 100, subject to prior certification by the Mentor and the concerned Assistant Registrar Cooperative Societies. This grant can be used for:
3378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 (i) Payment of honorarium to the Chief executive officer/ Secretary and thestaff.
(ii) Training, capacity building, computerization, purchase of accounting and training software etc.
(iii) For Payment of Audit fee. An audit fee will be exempted if the FPO resolves and apply to the concerned ARCS for the audit of FPO by the Departmental officials.
(D) Seed-money equal to double of the Equity Grant.—Maximum Rs. 15 Lakhs. Any eligible FPO having at least 100 members can avail grant equal to double the equity generated by the members for any project subject to prior certification by the Mentor and the concerned Assistant Registrar Cooperative Societies. This grant can be used for:
(i) Any common infrastructure facility relevant for the functioning of FPO as decided by the concerned Assistant Registrar Cooperative Societies.
(ii) Repair of existing infrastructure.
(iii) Any Marketing related activities for the farm's produce.
Note.—The purchase of land/ lease rentals towards land will not be reckoned towards project cost.
5. How to apply: (Procedure for application for availing grant by the State Government).—To avail financial grant, the eligible FPO shall first apply to the ARCS of the Concerned Circle/ District along with grant application as prescribed by the Department of Cooperation (Annexure-I) for appraisal who will then forward the same to the concerned Mentor for his comments and thereafter if found in order, sanction the grant.
Norms for Financial Grant:
(a) FPO/ Cooperative Society should be registered under the provisions of H.P. Cooperative Societies Act 1968 and Mentored by the officer/ Official of the Cooperation Department of Himachal Pradesh.
(b) Total 100 eligible FPOs would be assisted under the scheme in two years. Initially only one FPO per development block will be eligible to avail assistance under the scheme. Thereafter, depending upon the availability of resources, additional FPOs may also be covered. Existing and non-defaulter FPOs which have been registered within the last five years from the commencement of this scheme.
6. Implementation:
(i) Directorate of Cooperation shall be the Nodal Department-cum-Project Implementing Agency (PIA) for providing support to the eligible FPOs Cooperatives out of Yuva Sahkaar Kosh.
(ii) Minimum share cost shall be Rs. 500 and an individual farmer member can avail share capital upto maximum Rs. 10000/-.
3379 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 (iii) The Assistant Registrar of Cooperation would scrutinize/examine the proposal indetail and assess the feasibility/ viability of the project.
(iv) Duties of the Mentor:
(a) To identify the potential area of the block.
(b) To identify the local youth having knowledge of professional fields besides having some land holding.
(c) To motivate them to get into the fold of this scheme and to facilitate the preparation and submission of the project proposal to the concerned ARCS.
(d) Initial handholding in terms of maintenance of record of meetings of the managing body, convening of elections, marketing support, maintenance of accounts etc in relation to business of FPO.
(v) The Assistant Registrar of Cooperation would recommend the proposal to the Registrar Cooperative Societies H.P. for the administrative and financial sanctions.
(vi) After issuance of the administrative approval and financial sanctions the Assistant Registrar Cooperative societies will ensure that the copy of the approved proposal is sent to the concerned FPO/ Cooperative society along with the grant.
(vii) Periodic inspections of the progress will be done by the concerned Assistant Registrar Cooperative Societies.
(viii) A robust monitoring mechanism with periodic evaluation will be done.
(ix) The AR Circles will maintain beneficiary FPO/ Cooperative society wise record and will put the same on the departmental web site.
7. FPO/ Cooperative Society can avail financial assistance/ grant under any other financial assistance scheme of Central Government or State Government in view of the principal of convergence, i.e. the grant under other schemes can be availed only for the components not covered under this scheme:
Provided that a FPO can avail the difference between the grant admissible under the same component, between this scheme and such other scheme, if such FPO has exhausted the maxinium limit of the component available under this scheme, and, the other Central/ State Government provides for larger limit for the same component.
8. If the State Government is satisfied that the financial assistance by the FPO/ Cooperative society has been obtained by misrepresenting an essential fact or furnishing false information the FPO/ Cooperative society would be liable to refund all the financial assistances obtained after giving an opportunity of being heard, failing which recovery will be made. Decision of the Secretary (Cooperation) to the Government of Himachal Pradesh will be final in this regard.
9. Power to amend and /or relax/repeal any provisions of the scheme.—(i) Notwithstanding anything contained in any of the provisions of this scheme, the State Government may at anytime,3380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 (a) make any relaxation in applying the provisions of this scheme on merits of each case, make any amendment to this scheme or repeal it, as the State Government may consider necessary and appropriate;
(b) impose any condition in addition to the provisions of this Scheme on merits of each case, as the State Government may consider necessary and appropriate.
(ii) In case there is any issue/ dispute regarding interpretation/ implementation of this scheme, the matter will be referred to the Secretary (Cooperation) to the Government of Himachal whose decision shall be final and binding on all. In any special case(s), the Government may set up a committee and refer any particular dispute to it for final decision.
10. This Yuva Sahkaar Kosh will comprise of such grants as may be given by the State Government from time to time.
By order,
DR. AJAY KUMAR SHARMA, Secretary (Cooperation).
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ANNEXURE-I Application for obtaining grant from Yuva Sahkaar Kosh by the FPO registered as Cooperative Societies under HP Cooperative Societies Act, 1968 in the State of Himachal Pradesh
| 1. | Name and Address of FPO/ Cooperative society | |
| Contact details of the office bearers of the society | ||
| 2. | Contact details of the Secretary/ CEO | |
| 3. | Act under which Registered | |
| 4. | Registration No and date of registration. | |
| 5. | Total No. of Shareholders | |
| Farmers shareholder's list | ||
| 6. | Annual Turnover | |
| 7. | Name of Commodities FPO/ Cooperative society is dealing with | |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 8. | No. of Panchayats covered | |
| 9. | Size of Land available with FPO/ Coops for the project: if, Leased land, Number of years leased for. | |
| 10. | Grant applied for: | |
| 11. | Purpose of Grant. | |
| 12. | Detail of grant already availed under this scheme. | |
| 13. | Mentor's report on the proposal | |
| 14. | Name and Designation of Mentor along with signature. | |
| 15. | Report/recommendation of ARCS |
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated the 13th July, 2022
No. HHC/Estt.3 (722)/2009.—06 days commuted leave w.e.f. 27-06-2022 to 02-07-2022 with permission to affix Sundays on 26-06-2022 and 03-07-2022 is hereby sanctioned, ex-post- facto, in favour of Shri Yash Paul, Assistant Registrar of this Registry.
Certified that Shri Yash Paul has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Yash Paul would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated the 14th July, 2022
No. HHC/Estt.3(615)/2008.—11 days earned leave on and with effect from 19-07-2022 to 29-07-2022, is hereby sanctioned, in favour of Smt. Rajni, Secretary of this Registry.
Certified that Smt. Rajni is likely to join the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Smt. Rajni would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
3382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001NOTIFICATION
Dated the 22nd July, 2022
No. HHC/Estt.3(553)/2004.—03 days commuted leave w.e.f. 28-06-2022 to 30-06-2022 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Karan Singh Kanwar, Court Master of this Registry.
Certified that Shri Karan Singh Kanwar has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Karan Singh Kanwar would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated the 29th July, 2022
No. HHC/Admn.3(270)/88-I.—07 days earned leave on and with effect from 02-08-2022 to 08-08-2022 with permission to suffix Gazetted Holiday falling on 09-08-2022, is hereby sanctioned, in favour of Smt. Sanjokta Thakur, Court Master of this Registry.
Certified that Smt. Sanjokta Thakur is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Smt. Sanjokta Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated the 29th July, 2022
No. HHC/Admn.3(270)/88-I.—In supersession of Registry Notification No. HHC/Admn.3 (270)/88-I-19636-640, dated 14-07-2022, 08 days un-availed earned leave w.e.f. 25-07-2022 to3383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 01-08-2022, stands cancelled and credited in the leave account of Smt. Sanjokta Thakur, Court Master of this Registry.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated the 22nd July, 2022
No. HHC/Estt.3(509)/2000-I.—27 days earned leave w.e.f. 03-06-2022 to 29-06-2022 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Subhash Sharma, Deputy Registrar of this Registry.
Certified that Shri Subhash Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Subhash Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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MPP & POWER DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 6th April, 2022
No. MPP-F(10)7/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 11(1) of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to exempt the Electricity Duty in respect of the Lifeline Domestic consumers only having energy consumption upto 60 units in a month with immediate effect in the public interest.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Power).
3384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : 104(3) के तहत इंतकाल दर्ज करने बारे।
जौंकी राम पुत्र प्रैमु पुत्र लखु, निवासी महाल हरनेहड़, मौजा हरनेहड,़ तहसील धर्मशाला, जिला . . प्रार्थीगण। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. बलदेव सिंह, 2. हरी सिंह, 3. प्रताप सिंह, 4. शकुंतला देवी पत्नी स्व0 श्री बलबीर सिंह, 5. ईशर सिंह, 6. ओंकार सिंह, 7. शमशेर सिंह, 8. रमेश सिंह, 9. जगदीश चंद पुत्र व 11. कांता देवी पुत्री तुलसी राम, 12. शकुंतला देवी पुत्री दुर्गा देवी, 12. कुलदीप सिंह पुत्र, 13. हरदीप सिंह उपनाम हेमजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह, 14. जय देवी सिंह पुत्र जगदीप सिंह, 15. बलभद्र सिंह, 16. कृष्ण सिंह, 17. राम सिंह पुत्र रघवीर सिंह, 18. विशब नाथ सिंह पुत्र व 19. सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुखदेव सिंह, 20. शकुंतला पुत्री निका, 21. सुख . . प्रतिवादीगण। लाल पुत्र माणू राम स्थानीय वासी
विषय.- प्रार्थना-पत्र अधीन जेरे धारा 104(3) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बराए भूमि खाता नं0 1, खतौनी नं0 1, खसरा नं0 238, 245, 269, 272, रकबा तादादी 00-39-90 है0 जमाबंदी साल 2013-14 महाल व मौजा हरनेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में गैर मौरूसी का इंतकाल दर्ज करने बारे।
मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी पटवार वृत्त शीला के अनुसार प्रार्थी जौंकी राम पुत्र प्रैमु पुत्र लखु का गैर मौरूसी 104(3) का इंतकाल लंभित है क्याेंकि प्रतिवादीगण क्रमशः 1. बलदेव सिंह, 2. हरी सिंह, 3. प्रताप सिंह, 4. शकुंतला देवी पत्नी स्व0 श्री बलबीर सिंह, 5. ईशर सिंह, 6. ओंकार सिंह, 7. शमशेर सिंह, 8. रमेश सिंह, 9. जगदीश चंद पुत्र व 11. कांता देवी पुत्री तुलसी राम, 12. शकुंतला देवी पुत्री दुर्गा देवी, 12. कुलदीप सिंह पुत्र, 13. हरदीप सिंह उपनाम हेमजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह, 14. जय देवी सिंह पुत्र जगदीप सिंह, 15. बलभद्र सिंह, 16. कृष्ण सिंह, 17. राम सिंह पुत्र रघवीर सिंह, 18. विशब नाथ सिंह पुत्र व 19. सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुखदेव सिंह, 20, शकुंतला पुत्री निका, 21. सुख लाल पुत्र माणू राम स्थानीय वासी मुताबिक जमाबंदी तस्दीक हुए हैं। इंतकाल तस्दीक के समय उक्त प्रतिवादीगण बावजूद इतलाह के सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला के समक्ष पेश न हो रहे हैं। वादी पक्ष द्वारा इस बारे शपथ-पत्र भी दायर किया है कि इन प्रतिवादी पक्षों का सही पता मालूम न हो पा रहा है। जिस कारण उक्त इंतकाल काफी समय से लम्बित चला आ रहा है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार के द्वारा सम्बन्धित पक्षों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 08-08-2022 को प्रातः 11 बजे पटवार वृत्त शीला, तहसील धर्मशाला में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश करें। अन्यथा गैरहाजिरी कि सूरत में उक्त गैर-मौरूसी का इंतकाल प्रार्थियों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया जाएगा। उसके उपरान्त किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 28-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : 104(3) के तहत इंतकाल दर्ज करने बारे।
चमन लाल पुत्र श्रीधर पुत्र लखु, निवासी महाल हरनेहड़, मौजा हरनेहड,़ तहसील धर्मशाला, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. बलदेव सिंह, 2. हरी सिंह, 3. प्रताप सिंह, 4. शकुंतला देवी पत्नी स्व0 श्री बलबीर सिंह, 5. ईशर सिंह, 6. ओंकार सिंह, 7. शमशेर सिंह, 8. रमेश सिंह, 9. जगदीश चंद पुत्र व 11. कांता देवी पुत्री तुलसी राम, 12. शकुंतला देवी पुत्री दुर्गा देवी, 12. कुलदीप सिंह पुत्र, 13. हरदीप सिंह उपनाम हेमजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह, 14. जय देवी सिंह पुत्र जगदीप सिंह, 15. बलभद्र सिंह, 16. कृष्ण सिंह, 17. राम सिंह पुत्र रघवीर सिंह, 18. विशब नाथ सिंह पुत्र व 19. सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुखदेव सिंह, 20. शकुंतला पुत्री निका, 21. सुख . . प्रतिवादीगण। लाल पुत्र माणू राम स्थानीय वासी
विषय.- प्रार्थना-पत्र अधीन जेरे धारा 104(3) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बराए भूमि खाता नं0 1, खतौनी नं0 1, खसरा नं0 238, 245, 269, 272, कित्ता 4, रकबा तादादी 00-39-90 है0 जमाबंदी साल 2013-14 महाल व मौजा हरनेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में गैर-मौरूसी का इंतकाल दर्ज करने बारे।
मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी पटवार वृत्त शीला के अनुसार प्रार्थी चमन लाल पुत्र श्रीधर पुत्र लखु, का गैर मौरूसी 104(3) का इंतकाल लंभित है क्याेंकि प्रतिवादीगण क्रमशः 1. बलदेव सिंह, 2. हरी सिंह, 3. प्रताप सिंह, 4. शकुंतला देवी पत्नी स्व0 श्री बलबीर सिंह, 5. ईशर सिंह, 6. ओंकार सिंह, 7. शमशेर सिंह, 8. रमेश सिंह, 9. जगदीश चंद पुत्र व 11. कांता देवी पुत्री तुलसी राम, 12. शकुंतला देवी पुत्री दुर्गा देवी, 12. कुलदीप सिंह पुत्र, 13. हरदीप सिंह उपनाम हेमजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह, 14. जय देवी सिंह पुत्र जगदीप सिंह, 15. बलभद्र सिंह, 16. कृष्ण सिंह, 17. राम सिंह पुत्र रघवीर सिंह, 18. विशब नाथ सिंह पुत्र व 19. सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 सुखदेव सिंह, 20, शकुंतला पुत्री निका, 21. सुख लाल पुत्र माणू राम स्थानीय वासी मुताबिक जमाबंदी तस्दीक हुए हैं। इंतकाल तस्दीक के समय उक्त प्रतिवादीगण बावजूद इतलाह के सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला के समक्ष पेश न हो रहे हैं। वादी पक्ष द्वारा इस बारे शपथ-पत्र भी दायर किया है कि इन प्रतिवादी पक्षों का सही पता मालूम न हो पा रहा है। जिस कारण उक्त इंतकाल काफी समय से लम्बित चला आ रहा है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार के द्वारा सम्बन्धित पक्षों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 08-08-2022 को प्रातः 11 बजे पटवार वृत्त शीला, तहसील धर्मशाला में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश करें। अन्यथा गैरहाजिरी कि सूरत में उक्त गैर-मौरूसी का इंतकाल प्रार्थियों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया जाएगा। उसके उपरान्त किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 28-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : 104(3) के तहत इंतकाल दर्ज करने बारे।
वृज लाल, अमी चन्द, देवी चन्द, अजूध्या लाल पुत्र दुलो पुत्र चडतु उपनाम चंगड़ू, निवासी महाल हरनेहड़, मौजा हरनेहड,़ तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थीगण।
बनाम
1. बलदेव सिंह, 2. हरी सिंह, 3. प्रताप सिंह, 4. शकुंतला देवी पत्नी स्व0 श्री बलबीर सिंह, 5. ईशर सिंह, 6. ओंकार सिंह, 7. शमशेर सिंह, 8. रमेश सिंह, 9. जगदीश चंद पुत्र व 11. कांता देवी पुत्री तुलसी राम, 12. शकुंतला देवी पुत्री दुर्गा देवी, 12. कुलदीप सिंह पुत्र, 13. हरदीप सिंह उपनाम हेमजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह, 14. जय देवी सिंह पुत्र जगदीप सिंह, 15. बलभद्र सिंह, 16. कृष्ण सिंह, 17. राम सिंह पुत्र रघवीर सिंह, 18. विशब नाथ सिंह पुत्र व 19. सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुखदेव सिंह, 20. शकुंतला पुत्री निका, 21. सुख . . प्रतिवादीगण। लाल पुत्र माणू राम स्थानीय वासी
विषय.- प्रार्थना-पत्र अधीन जेरे धारा 104(3) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बराए भूमि खाता नं0 1, खतौनी नं0 1, खसरा नं0 179, 193, 195, 227, रकबा तादादी 00-051-06 है0 जमाबंदी साल 2013-14 महाल व मौजा हरनेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में गैर-मौरूसी का इंतकाल दर्ज करने बारे।
मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी पटवार वृत्त शीला के अनुसार प्रार्थी वृज लाल, अमी चन्द, देवी चन्द, अजूध्या लाल पुत्र दुलो पुत्र चडतु उपनाम चंगड़ू का गैर-मौरूसी 104(3) का इंतकाल लंभित है क्याेंकि प्रतिवादीगण क्रमशः 1. बलदेव सिंह, 2. हरी सिंह, 3. प्रताप सिंह, 4. शकुंतला देवी पत्नी स्व0 श्री बलबीर सिंह, 5. ईशर सिंह, 6. ओंकार सिंह, 7. शमशेर सिंह, 8. रमेश सिंह, 9. जगदीश चंद पुत्र व 11. कांता देवी पुत्री तुलसी राम, 12. शकुंतला देवी पुत्री दुर्गा देवी, 12. कुलदीप सिंह पुत्र, 13. हरदीप सिंह उपनाम हेमजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह, 14. जय देवी सिंह पुत्र जगदीप सिंह, 15. बलभद्र सिंह, 16. कृष्ण सिंह, 17. राम सिंह पुत्र रघवीर सिंह, 18. विशब नाथ सिंह पुत्र व 19. सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुखदेव सिंह, 20. शकुंतला पुत्री निका, 21. सुख लाल पुत्र माणू राम स्थानीय वासी मुताबिक जमाबंदी तस्दीक हुए हैं। इंतकाल तस्दीक के समय उक्त प्रतिवादीगण बावजूद इतलाह के सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला के समक्ष पेश न हो रहे हैं। वादी पक्ष द्वारा इस बारे शपथ-पत्र भी दायर किया है कि इन प्रतिवादी पक्षों का सही पता मालूम न हो पा रहा है। जिस कारण उक्त इंतकाल काफी समय से लम्बित चला आ रहा है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार के द्वारा सम्बन्धित पक्षों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 08-08-2022 को प्रातः 11 बजे पटवार वृत्त शीला, तहसील धर्मशाला में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश करें। अन्यथा गैरहाजिरी कि सूरत में उक्त गैर-मौरूसी का इंतकाल प्रार्थियों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया जाएगा। उसके उपरान्त किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 28-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : 104(3) के तहत इंतकाल दर्ज करने बारे।
राजीव कुमार पुत्र प्रताप चन्द पुत्र साली व मदन लाल, भीमसैन पुत्र साली, निवासी महाल हरनेहड़, . . प्रार्थीगण। मौजा हरनेहड,़ तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. बलदेव सिंह, 2. हरी सिंह, 3. प्रताप सिंह, 4. शकुंतला देवी पत्नी स्व0 श्री बलबीर सिंह, 5. ईशर सिंह, 6. ओंकार सिंह, 7. शमशेर सिंह, 8. रमेश सिंह, 9. जगदीश चंद पुत्र व 11. कांता देवी पुत्री तुलसी राम, 12. शकुंतला देवी पुत्री दुर्गा देवी, 12. कुलदीप सिंह पुत्र, 13. हरदीप सिंह उपनाम हेमजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह, 14. जय देवी सिंह पुत्र जगदीप सिंह, 15. बलभद्र सिंह, 16. कृष्ण सिंह, 17. राम सिंह पुत्र रघवीर सिंह, 18. विशब नाथ सिंह पुत्र व 19. सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुखदेव सिंह, 20. शकुंतला पुत्री निका, 21. सुख . . प्रतिवादीगण। लाल पुत्र माणू राम स्थानीय वासी
विषय.- प्रार्थना-पत्र अधीन जेरे धारा 104(3) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बराए भूमि खाता नं0 1, खतौनी नं0 1, खसरा नं0 235, 236, 240, 242, रकबा तादादी 00-56-46 है0 जमाबंदी साल 2013-14 महाल व मौजा हरनेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में गैर-मौरूसी का इंतकाल दर्ज करने बारे।
मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी पटवार वृत्त शीला के अनुसार प्रार्थी राजीव कुमार पुत्र प्रताप चन्द पुत्र साली व मदन लाल, भीमसैन पुत्र साली का गैर-मौरूसी 104(3) का इंतकाल लंभित है क्याेंकि प्रतिवादीगण क्रमशः 1. बलदेव सिंह, 2. हरी सिंह, 3. प्रताप सिंह, 4. शकुंतला देवी पत्नी स्व0 श्री बलबीर सिंह, 5. ईशर सिंह, 6. ओंकार सिंह, 7. शमशेर सिंह, 8. रमेश सिंह, 9. जगदीश चंद पुत्र व 11. कांता देवी पुत्री तुलसी राम, 12. शकुंतला देवी पुत्री दुर्गा देवी, 12. कुलदीप सिंह पुत्र, 13. हरदीप सिंह उपनाम हेमजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह, 14. जय देवी सिंह पुत्र जगदीप सिंह, 15. बलभद्र सिंह, 16. कृष्ण सिंह, 17. राम सिंह पुत्र रघवीर सिंह, 18. विशब नाथ सिंह पुत्र व 19. सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुखदेव सिंह, 20. शकुंतला पुत्री निका, 21. सुख लाल पुत्र माणू राम स्थानीय वासी मुताबिक जमाबंदी तस्दीक हुए हैं। इंतकाल तस्दीक के समय उक्त प्रतिवादीगण बावजूद इतलाह के सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला के समक्ष पेश न हो रहे हैं। वादी पक्ष द्वारा इस बारे शपथ-पत्र भी दायर किया है कि इन प्रतिवादी पक्षों का सही पता मालूम न हो पा रहा है। जिस कारण उक्त इंतकाल काफी समय से लम्बित चला आ रहा है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार के द्वारा सम्बन्धित पक्षों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 08-08-2022 को प्रातः 11 बजे पटवार वृत्त शीला, तहसील धर्मशाला में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश करें। अन्यथा गैरहाजिरी कि सूरत में उक्त गैर-मौरूसी का इंतकाल प्रार्थियों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया जाएगा। उसके उपरान्त किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 28-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : 104(3) के तहत इंतकाल दर्ज करने बारे दुरुस्ती बराए हटाए जाने बारे किराएदार। विनोद कुमार, रवि कुमार, नेक चन्द पुत्र मेहर चन्द पुत्र जेशी राम, निवासी महाल हरनेहड़, मौजा . . प्रार्थीगण। हरनेहड,़ तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम 1. बलभद्र सिंह, 2. कृष्ण सिंह, 3. राम सिंह पुत्र रूप सिंह, स्थानिय वासी व विश्वनाथ सिंह पुत्र व सुरेश कुमार पत्नी स्व0 सुखदेव सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी चेतडु . . प्रतिवादीगण। विषय.- प्रार्थना-पत्र अधीन जेरे धारा 104(3) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बराए भूमि खाता नं0 1, खतौनी नं0 1, खसरा नं0 0 नो 223, 225, रकबा तादादी 00-50-63 है0 जमाबंदी साल 2013-14 महाल सुक्कड खास, मौजा सुक्कड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में गैर-मौरूसी का इंतकाल दर्ज करने बारे।
मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी पटवार वृत्त शीला के अनुसार प्रार्थी विनोद कुमार, रवि कुमार, नेक चन्द पुत्र मेहर चन्द पुत्र जेशी राम निवासी महाल हरनेहड़, मौजा हरनेहड,़ तहसील धर्मशाला का गैर-मौरूसी 104(3) का इंतकाल लंभित है क्याेंकि प्रतिवादीगण क्रमशः विजय कुमार, सुरिन्दर कुमार, सुनील कुमार, सुदर्शन कुमार पुत्र करम चन्द, निवासी महाल हरनेहड़, मौजा हरनेहड,़ तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुताबिक जमाबंदी तस्दीक हुए हैं। इंतकाल तस्दीक के समय उक्त प्रतिवादीगण बावजूद इतलाह के सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला के समक्ष पेश न हो रहे हैं। वादी पक्ष द्वारा इस बारे शपथ-पत्र भी दायर किया है कि इन प्रतिवादी पक्षों का सही पता मालूम न हो पा रहा है। जिस कारण उक्त इंतकाल काफी समय से लम्बित चला आ रहा है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार के द्वारा सम्बन्धित पक्षों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 08-08-2022 को प्रातः 11 बजे पटवार वृत्त शीला, तहसील धर्मशाला में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश करें। अन्यथा गैरहाजिरी कि सूरत में उक्त गैर-मौरूसी का इंतकाल प्रार्थियों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया जाएगा। उसके उपरान्त किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 28-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कुलतार सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 23/2022
तारीख पेशी : 12-08-2022 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण
श्री हैपी शेख पुत्र श्री सेखर हसन, निवासी गांव चल्लाह, डाकघर बछवाई, तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम3389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 आम जनता प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। प्रार्थी श्री हैपी शेख पुत्र श्री सेखर हसन, निवासी गांव चल्लाह, डाकघर बछवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 24-03-1984 को गांव चल्लाह, डाकघर बछवाई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वटाहन में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वटाहन को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 24-03-1984 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 12-08-2022 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्री हैपी शेख की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत वटाहन को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 11-07-2022 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा : तकसीम
राजीव कुमार
बनाम
अशोक कुमार
नोटिस बनाम :
अशोक कुमार, अश्वनी कुमार पुत्र व कमलेश देवी पत्नी स्व0 चिपलू, बलदेव व भीमसैन पुत्र मखौली, राज कुमार पुत्र व वीना देवी पुत्रियां लच्छो देवी, धनी राम व देश राज पुत्र सरधा, निवासी महाल बल्ला, मौजा जदरांगल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश भूमि खाता नं0 112, खतौनी नं0 159, खसरा नं0 कित्ता-3, रकबा तादादी 00-36-71 है, साल जमाबन्दी 2010-2011 उनवान मुकद्दमा मुन्दर्जा उनवान वाला अदालत हजा में जेरे गौर है जिसमें फरीकदोयम की तामील समन साधारण तरीके से न हो पा रही है, लिहाजा फरीकदोयम को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि बराये पैरवी मुकद्दमा असालतन या वकालतन दिनांक 11-08-2022 को दोपहर 2 बजे इस अदालत में हाजिर होवें, हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दीगर कोई उजर काबले समायत न होगा। आज दिनांक 08-07-2022 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 32/NT/22
श्री Rinchen Dorji s/o Gyurmey, r/o Department of Finance, P.O. & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।
श्री Rinchen Dorji s/o Gyurmey, r/o Department of Finance, P.O. & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी पुत्री का जन्म दिनांक 24-08-2012 को हुआ है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tenzin Kunkyi d/o Rinchen Dorji के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 11-08-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 24-08-2012 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 29/NT/22
श्री Ashwani Kumar s/o Amar Nath, r/o K.B. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दर्ज करने बारे।
श्री Ashwani Kumar s/o Amar Nath, r/o K.B. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी पुत्री का जन्म दिनांक 09-09-1984 को हुआ है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित3391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 किया जाता है कि यदि किसी को Sikha Aggarwal d/o Ashwani Kumar के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 11-08-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 09-09-1984 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 33/NT/22
श्री Ashwani Kumar s/o Late Nek Ram, r/o Shyamnagar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दर्ज करने बारे।
श्री Ashwani Kumar s/o Late Nek Ram, r/o Shyamnagar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.). ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी पुत्री का जन्म दिनांक 23-05-2008 को हुआ है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Mannat d/o Ashwani Kumar के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 11-08-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 23-05-2008 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।3392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 28/NT/22
श्री Migmar Tashi s/o Ngawang, r/o Health Department Office CTA, P.O. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दर्ज करने बारे।
श्री Migmar Tashi s/o Ngawang, r/o Health Department Office CTA, P.O. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 12-11-1972 को हुआ है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Migmar Tashi s/o Ngawang के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 11-08-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 12-11-1972 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 30/NT/22
श्री Ngawang Tsomo d/o Topgyal now w/o Lobsang Tashi, r/o Mecleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दर्ज करने बारे।
श्री Ngawang Tsomo d/o Topgyal now w/o Lobsang Tashi, r/o Mecleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे पुत्र का जन्म दिनांक 03-11-2004 को हुआ है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित3393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tenzin Singye s/o Lobsang के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 11-08-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 03-11-2004 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
-------------
ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 34/NT/22
श्री Kalsang Dogong s/o Kunchok Tsering, r/o College of Higher Tibetan Studies, P.O. Sarah, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दर्जकरने बारे।
श्री Kalsang Dogong s/o Kunchok Tsering, r/o College of Higher Tibetan Studies, P.O. Sarah, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी पुत्री का जन्म दिनांक 22-04-2016 को हुआ है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tenzin Singye s/o Lobsang के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 11-08-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 22-04-2016 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।3394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 52-एनटी/2016
तारीख पेशी : 11-08-2022 Ashwani Kumar s/o Dulo Ram and Vinod Kumar s/o Dulo Ram, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra, . . प्रार्थी। (H.P.)
बनाम
1. Sant Ram Expire Legal Heirs 1. Manjula d/o 2. Anjna d/o Nidhi d/o Nandika d/o Subhashna w/o Late Sh. Sant Ram all r/o Mohal Langhu Mauza Sakri, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra ( H.P.) . . प्रतिवादीगण।
नोटिस बनाम :
विषय.--हि0प्र0 भू राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 199, खतौनी नं0 408, खसरा नं0-964, रकबा तादादी 00-02-99 है0, वाकया महाल Langhu, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, जमाबन्दी वर्ष 2013-14.
प्रार्थी श्री अश्वनी कुमार एवं विनोद कुमार पुत्रान श्री दूलो राम, महाल लघु, मौजा सकडी बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में भूमि खाता नं0 199 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण संत राम जो कि फौतशुदा है उनके वारसान उपरोक्त को समन की तामील नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-08-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30-05-2022 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 51-एनटी/2016
तारीख पेशी : 11-08-2022 Ashwani Kumar s/o Dulo Ram and Vinod Kumar s/o Dulo Ram, Kuldeep Kumar, Smt. Urmila Devi, Dinu, Rakesh Kumar, Daksh Kumar all r/o Mohal Langhu, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra, . . प्रार्थी। (H.P.)
बनाम3395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 1. Krishna Kumari d/o 2. Saroj Kumari d/o 3. Tripta d/o 4. Shashi Kiran d/o 5. Nisha Devi d/o 6. Smt. Sharmila Devi d/o all are d/o Mast Ram 7. Madho Ram Expire legal Heirs 1. Naresh Kumar 2. Savinder Kumar 8. Sant Ram s/o 9. Smt. Rajeshwari d/o Surta s/o Sobha all r/o Mohal Langhu Mauza Sakri, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.) . . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम :
विषय.--हि0प्र0 भू राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 204, खतौनी नं0 416 से 421, खसरा कित्ता-84, रकबा तादादी 02-23-39 है0, वाकया महाल Langhu, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, जमाबन्दी वर्ष 2013-14.
प्रार्थी श्री अश्वनी कुमार एवं विनोद कुमार पुत्रान श्री दूलो राम व अन्य महाल लघु, मौजा सकडी बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में भूमि खाता नं0 204 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण माधो राम जोकि फौतशुदा है उनके वारसान उपरोक्त को समन की तामील नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। व अन्य प्रतिवादीगणों इस कार्यालय हजा द्वारा राजपत्र के माध्यम से पहले भी उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को पुनः इस इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-08-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30-05-2022 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 20-08-2022 श्री प्रीतम कुमार पुत्र श्री फीथू राम, निवासी गांव व डा0 खोपा़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करके प्रीतम पुत्र श्री फीथू के बजाये प्रीतम कुमार पुत्र फीथू राम दर्ज करने बारे।
श्री प्रीतम कुमार पुत्र श्री फीथू राम, निवासी गांव व डा0 खोपा़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल खोपा, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा 3396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम प्रीतम पुत्र श्री फीथू दर्ज है, जबकि प्रार्थी व उसके पिता का असल नाम प्रीतम कुमार पुत्र श्री फीथू राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके प्रीतम कुमार पुत्र श्री फीथू राम किया जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-08-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 01-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किशन कुमार पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी पंजयाला भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
किशन कुमार पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी पंजयाला भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र शेखर का जन्म दिनांक 20-10-2015 को महाल पंजयाला भट्टू में हुआ था, इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/ एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 30-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 ब अदालत श्री विजय शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 श्री विधा राम, निवासी गांव भारग संसाल, डा0 संसाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 श्री विधा राम, निवासी गांव भारग संसाल, डा0 संसाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता प्रान्तो देवी की मृत्यु दिनांक 31-12-1990 को महाल भारग संसाल में हुआ था, इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/ एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 28-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार उप-पंजीकाध्यक्ष, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 :
किस्म मुकद्दमा : Registration of will U/S 40-41 श्री ज्योति कपूर सुपुत्र श्री प्रेम चन्द सुपुत्र हिरदा राम, गांव व डा0 उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--U/S 40-41 के तहत वसीयत पंजीकृत करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है प्रार्थी श्री ज्योति कपूर सुपुत्र श्री प्रेम चन्द सुपुत्र हिरदा राम, गांव व डा0 उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मैं सगा भतीजा मृतिका डमरू देवी सपुत्री हिरदा राम, गांव व डा0 उतराला ने दिनांक 3398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 23-04-2022 कोे वसीयत मेरे नाम की है, जिसे पंजीकरण अधिनियम की धारा 40-41 के अन्तर्गत पंजीकृत करवाना चाहता हूं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी एतराज या उजर हो तो वह दिनांक 31-08-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज दायर कर सकते हैं। गैरहाजिर की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा वसीयत बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 30-06-2022 को मेरीे मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-पंजीकाध्यक्ष बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री चिरन्जी लाल, निवासी गांव व डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री चिरन्जी लाल, निवासी गांव व डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 04-05-1954 को महाल पपरोला में हुआ था, इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 09-09-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/ एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 30-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री मनी राम, निवासी गांव नगन, डा0 खडानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री मनी राम, निवासी गांव नगन, डा0 खडानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अमन का जन्म दिनांक 22-04-2021 को महाल नगन में हुआ था, इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 09-09-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/ एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 30-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत विनोद कुमार टंडन, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : 664/T/2022 तारीख पेशी : 16-08-2022 पवन सिंह पुत्र श्री रघुबीर सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह, निवासी मलाहडी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये शजरा नस्व में प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती हेतु वाक्या महाल व मौजा मलाहडी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी श्री पवन सिंह पुत्र श्री रघुबीर सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह, निवासी मलाहडी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने निवेदन किया है कि वह महाल व मौजा मलाहडी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में भूमि का वाहिद मालिक है और मौका पर 3400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 काश्त करता है लेकिन उक्त महाल व मौजा मलाहडी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के कागजात माल में उसके पिता का नाम बलदेव सिंह पुत्र अनूप सिंह निवासी मलाहडी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 गलत दर्ज कर दिया गया है, जो कि गलत है। जबकि उसके पिता का वास्तविक नाम रघुबीर सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह, निवासी मलाहडी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 है। जिसकी दुरुस्ती कर शजरा नस्व में प्रार्थी के पिता का सही नाम बलदेव सिंह @ श्री रघुबीर सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह, निवासी मलाहडी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमे में शजरा नस्व में नाम की दुरुस्ती करने बारे किसी व्यक्ति कोे कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-08-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें, अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 14-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ओम प्रकाश पुत्र गणपत उपनाम रघुवीर सिंह पुत्र श्री किरपा, निवासी महाल व मौजा कण्डवाल, . . वादी। तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती महाल घण्डवाल, मौजा बरण्डा घण्डवाल, तह0 नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी ओम प्रकाश पुत्र गणपत उपनाम रघुवीर सिंह पुत्र श्री किरपा, निवासी महाल व मौजा कण्डवाल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसके पिता का नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य दस्तावेज में रघुवीर सिंह पुत्र किरपा लिखा है, जोकि सही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल घण्डवाल, मौजा बरण्डा घण्डवाल, तह0 नूरपुर में उसके पिता का नाम गणपत पुत्र किरपा लिखा है, जोकि गलत है। गणपत पुत्र श्री किरपा व रघुवीर सिंह पुत्र किरपा एक ही व्यक्ति के नाम है व नाम दुरुस्ती के आदेश जारी किए जाएं।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के भीतर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक ................................ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री बलवन्त सिंह सुपुत्र श्री अनूप सिंह, निवासी गांव मट्ठागढ़, डा0 गोलवां, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बलवन्त सिंह सुपुत्र श्री अनूप सिंह, निवासी गांव मट्ठागढ़, डा0 गोलवां, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री मीनाक्षी का जन्म दिनांक 23-04-2010 को महाल बैजनाथ पपरोला में हुआ था, इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/ एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 13-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi (H.P.)
In the matter of : 3194-98
1. Sh. Dushyant Singh Sen s/o Sh. Surender Singh Sen, r/o Village Sayanh, P. O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
2. Smt. Samriti d/o Shri Naresh, r/o Village Arthi, P. O. Bhangrotu, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Dushyant Singh Sen s/o Sh. Surender Singh Sen, r/o Village . . Applicants. Sayanh, P. O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Dushyant Singh Sen s/o Sh. Surender Singh Sen, r/o Village Sayanh, P. O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and Smt. Samriti d/o Shri Naresh, r/o Village Arthi, P. O. Bhangrotu, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Dushyant Singh Sen s/o Sh.
3402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944Surender Singh Sen, r/o Village Sayanh, P. O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-12-2021 according to Hindu rites and customs at Village Arthi, P. O. Bhangrotu, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-08-2022. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 16th July, 2022 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डैहर, उप-तहसील डैहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मि0 नं0 : 14/2022
तारीख मरजुआ : 20-05-2022 श्री भागी रथ पुत्र श्री सुरजन पुत्र श्री खजाना, निवासी जाम्बला, डाकघर जाम्बला, उप-तहसील डैहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व कागजात माल।
श्री भागी रथ पुत्र श्री सुरजन पुत्र श्री खजाना, निवासी जाम्बला, डाकघर जाम्बला, उप-तहसील डैहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आश्य से पेश किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत जाम्बला के अभिलेख में व उसके आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा राजस्व अभिलेख मुहाल पथकन/73 में भागीरथ सही दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल जाम्बला/71 में गलती से भागी राम दर्ज किया गया है। जिस कारण उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उसका नाम राजस्व अभिलेख मुहाल जाम्बला/71 में भागी राम के स्थान पर भागी राम उपनाम भागी रथ दर्ज कर दिया जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-08-2022 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक रूप में पेश कर सकते3403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के पक्ष में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 07-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील डैहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डैहर, उप-तहसील डैहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मि0 नं0 : 13/2022
तारीख मरजुआ : 20-05-2022 श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री हुक्म चन्द पुत्र श्री नन्दू, निवासी चलैहली, डाकघर सलवाणा, उप-तहसील डैहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व कागजात माल।
श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री हुक्म चन्द पुत्र श्री नन्दू, निवासी चलैहली, डाकघर सलवाणा, उप-तहसील डैहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आश्य से पेश किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस व अन्य दस्तावेजों में बलवन्त सिंह सही दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल धौड/62 में गलती से केवल बलवन्त दर्ज किया गया है। जिस कारण उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उसका नाम राजस्व अभिलेख मुहाल धौड/62 में बलवन्त सिंह के स्थान पर बलवन्त उपनाम बलवन्त सिंह दर्ज कर दिया जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-08-2022 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक रूप में पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के पक्ष में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 07-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील डैहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।3404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त 2022/12 श्रावण, 1944 CHANGE OF NAME I, Vinod Kumar s/o (EXGS-2668H) DVRMT Late Sh. Prem Chand, r/o V.P.O. Hareta, Tehsil Glore, Distt. Hamirpur (H.P.) declares that in lieu of my disability, my brother Raj Kumar is my legal guardian duly appointed vide certificate No. 6302072974, dated 02-04-2022 by the Ministry of Social Justice & Empowerment Govt. of India.
VINOD KUMAR,
s/o (EXGS-2668H) DVRMT Late Sh. Prem Chand,
r/o V.P.O. Hareta, Tehsil Glore, Distt. Hamirpur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, No. JC-289942M Nb./Sub. Kirshan Kumar of 172 Med. Regt. c/o 56, APO, r/o Flat No. 204, Plot No. 56A, 56B, Chander Nagar Vistar, Kalwar Road Jhotwara, Jaipur, Rajasthan-302012 have changed my name from Kirshan Kumar to Krishan Kumar vide affidavit 04AA 352774 dated 08-07-2022 before District Court Rampur Bsr. due to incorrect name recorded in my service document.
KIRSHAN KUMAR,
No. JC-289942M Nb./Sub.,
172 Med. Regt. c/o 56, APO,
r/o Flat No.204, Plot No. 56A, 56B,
Chander Nagar Vistar, Kalwar Road Jhotwara,
Jaipur, Rajasthan.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।