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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 101, 08 August 2022

Published 08 August 2022

Gazette no.
101
Gazetteid
101/GAZETTE/2022-08/08/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-08-08.101_gazette_2022-08_08_2022
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 08 अगस्त, 2022/17 श्रावण, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 अगस्त, 2022

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-12/2021-लेज.--श्री अजय सिंह पठानिया, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल0 एल0 आर0-ई(9)-22/2005-लेज-II, दिनांक 22-07-2011 द्वारा नोटरी पब्लिक के रुप में नियुक्त किया गया था और उप-मण्ड़ल नूरपुर, जिला कांगड़ा की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर व्यवसाय 101—राजपत्र/2022-08-08-2022 (3525) 3526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त 2022/17 श्रावण, 1944 करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 363 पर दर्ज किया गया थाय

और अध्यक्ष, बार एसोसिएशन नूरपुर, जिला कांगडा ने पत्र दिनांक 27-07-2022 द्वारा सूचित किया है कि श्री अजय सिंह पठानिया, नोटरी पब्लिक उप-मण्ड़ल नूरपुर, जिला कांगड़ा का देहान्त दिनांक 30-07-2021 को हो गया हैय

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 एवम नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अजय सिंह पठानिया, नोटरी पब्लिक उप-मण्ड़ल नूरपुर, जिला कांगड़ा का नाम नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त प्रभाव से हटाए जाने का आदेश करते हैं।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)12/2021-Leg. Dated

05-08-2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th August, 2022

No. LLR-E(9)- 12/2021-Leg.—WHEREAS Shri Ajay Singh Pathania, Advocate was appointed as Notary Public vide Government Notification No. LLR-E(9)-22/2005-Leg.-II dated 22-07-2011 and authorised to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Nurpur of District Kangra and his name was entered at serial No. 363 in the Register of Notaries;

AND WHEREAS, President Bar Association Nurpur, District Kangra has intimated vide letter dated 27-07-2022 that Shri Ajay Singh Pathania, Notary Public of Sub-Division Nurpur of District Kangra has died on dated 30-07-2021.

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by Section 10 of the Notaries Act, 1952 and rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, order the removal of the name of Shri Ajay Singh Pathania, Notary Public of Sub-Division Nurpur of District Kangra from the Register of Notaries with immediate effect.

By order,

RAJEEV BHARDWAJ, LR-cum-Pr. Secretary (Law).

3527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त 2022/17 श्रावण, 1944 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th July, 2022

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-ACJM (II), Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Mobile Traffic Magistrate, Shimla and Kinnaur at Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the paternity leave period of Sh. R. Mihul Sharma, Mobile Traffic Magistrate, Shimla and Kinnaur at Shimla w.e.f. 18-07-2022 to 01-08-2022 with permission to prefix Sunday falling on 17-07-2022 or till he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd July, 2022

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-ACJM (I), Rohru as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC, Jubbal and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Sh. Anshul Malik, Civil Judge-cum-JMFC, Jubbal, HP w.e.f. 25-07-2022 to 03-08-2022 with permission to prefix Sunday falling on 24-07-2022 or till he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd August, 2022

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Palampur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the3528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त 2022/17 श्रावण, 1944 Court of Civil Judge-cum-JMFC, Palampur and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Ms. Ritu Sinha, Civil Judge-cum-JMFC, Palampur, HP w.e.f. 02-08-2022 to 10-08-2022 with permission to suffix Gazetted holiday falling on 11-08-2022 or till she returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th July, 2022

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC (II), Hamirpur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC, Barsar and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court with immediate effect till the joining of Ms. Anita Sharma, Civil Judge-cum-JMFC, Barsar, H.P.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla the 22nd July, 2022

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-CJM, Bilaspur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of Civil Judge-cum-JMFC, Bilaspur & Mobile Traffic Magistrate, Bilaspur and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Courts during the earned leave period of Sh. Ekansh Kapil, Civil Judge-cum-JMFC, Bilaspur, H.P. w.e.f. 27-07-2022 to 06-08-2022 with permission to suffix Sunday falling on 07-08- 2022 or till he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

3529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त 2022/17 श्रावण, 1944

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 10-08-2022 1. श्री गगन सिंह पुत्र श्री चैना राम उम्र 39 वर्ष, निवासी गांव व डाकघर रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

2. मींटू कुमार पुत्र श्री चैना राम उम्र 36 वर्ष, निवासी गांव व डाकघर रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

3. संतोष कुमार पुत्र श्री चैना राम उम्र 32 वर्ष, निवासी गांव व डाकघर रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उनके पिता का सही नाम चैना राम पुत्र किरपा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल नागन में श्रीमती चिन्तो व महाल रेहलू खास में चीनो पुत्र किरपा दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थीगण उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल नागन में चिन्तो उर्फ श्री चैना राम पुत्र किरपा व महाल रेहलू खास में चीनो राम उर्फ चैना राम पुत्र किरपा करवाना चाहते हैं।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 10-08-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 14-07-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 24-08-2022 राज कुमारी पत्नी स्व0 श्री जैसी राम, निवासी गांव व डाकघर चडी़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त 2022/17 श्रावण, 1944 बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम राज कुमारी पत्नी स्व0 श्री जैसी राम है। जबकि राजस्व अभिलेख में प्रोमिला पत्नी श्री जैसी राम दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर प्रोमिला उर्फ राज कुमारी पत्नी स्व0 श्री जैसी राम करवाना चाहती हैं।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-08-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 14-07-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 24-08-2022 सुदेश कुमारी पत्नी श्री औंकार सिंह, निवासी गांव झुलाड़, डाकघर व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थीया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सुदेश कुमारी पत्नी श्री औंकार सिंह है। जबकि राजस्व अभिलेख में गुरो देवी पत्नी श्री औंकार सिंह दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थीया उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर गुरो देवी उर्फ सुदेश कुमारी पत्नी श्री औंकार सिंह करवाना चाहती हैं।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-08-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।3531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त 2022/17 श्रावण, 1944 आज दिनांक 14-07-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 24-08-2022 इन्द्रा देवी पत्नी श्री बिशन दास, निवासी गांव क्यारी, डाकघर व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थीया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति का सही नाम बिशन दास पुत्र रत्न चन्द है। जबकि राजस्व अभिलेख में परस राम पुत्र रत्न चन्द दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थीया उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर परस राम उर्फ बिशन दास पुत्र रत्न चन्द करवाना चाहती हैं।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-08-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 14-07-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 24-08-2022 बिधि चन्द पुत्र श्री चमारू, निवासी महाल नरघूणी, मौजा मंझग्रां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त 2022/17 श्रावण, 1944 बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम बिधि चन्द पुत्र श्री चमारू है। जबकि राजस्व अभिलेख में बिधि राम पुत्र श्री चमारू दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर बिधि राम उर्फ बिधि चन्द पुत्र श्री चमारू करवाना चाहता हैं।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-08-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 14-07-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : दुरुस्ती जाति

पेशी : 24-08-2022 प्रवीन कुमार पुत्र श्री महाजन राम, निवासी गांव व डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-- जाति दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पूर्वजोें के मुताबिक शजरा नशब महाल व मौजा मासू, (115), तहसील चम्बा की मिसल हकीयत बन्दोबस्त जदीद में उसकी सही जाति व गोत क्रमशः गद्‌दी ब्राह्‌मण व भारद्वाज है पर महाल भनाला खास, तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख में उसकी जाति व गोत क्रमशः राजपूत व अतर का इन्द्राज हो गया है जो कि गलत है। प्रार्थी उक्त जाति व गोत को दुरुस्त करके जाति व गोत क्रमशः गद्‌दी ब्राह्‌मण व भारद्वाज दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व गोत की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-08-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर3533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त 2022/17 श्रावण, 1944 आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 14-07-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 02/2022/BR

तारीख पेशी : 18-08-2022 श्री प्रहलाद जम्बाल पुत्र श्री बाल सिंह, निवासी गांव हरदीपपुर, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा ः जन्म एंव मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु।

श्री प्रहलाद जम्बाल पुत्र श्री बाल सिंह, निवासी गांव हरदीपपुर, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसका जन्म उसकी माता श्रीमती विषया देवी की कोख से दिनांक 15-06-1988 को गांव हरदीपपुर, डाकघर लगडू में हुआ था परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण उन्हाेंने जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत लगडू हाल पंचायत हरदीपपुर के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है। इसलिए जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दिये जाए। यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 18-08-2022 को मुकाम लगडू में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण को इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 18-08-2022 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। दिनांक 18-08-2022 के उपरान्त इस बारे कोई भी आपत्ति/एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा श्री प्रहलाद जम्बाल पुत्र श्री बाल सिंह, निवासी गांव हरदीपपुर, मौजा हवड़ोल की जन्म तिथि दिनांक 15-06-1988 का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरदीपपुर के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 27-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- (नीरज बाला) मोहर।

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।3534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त 2022/17 श्रावण, 1944 ब अदालत श्रीमती नीरज बाला नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

विभाजन केस नं0 14/2021/NT

तारीख पेशी : 25-08-2022 श्रीमती अंजना देवी पत्नी प्रशोतम सिंह, निवासी महाल ढाटी, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

1. श्री ललित कुमार, 2. श्री प्यार चन्द पुत्र निक्का राम, 3. श्रीमती सुषमा देवी पुत्री निक्का राम, 4. श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व0 श्री निक्का राम, 5. श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व0 श्री तिलक राज, 6. श्री ईश्वर दत्त पुुत्र मोती राम, 7. श्री जगत राम पुत्र मोती राम, 8. श्रीमती निर्मला देवी पुत्री मोती राम, 9. श्री मुकेश शर्मा पुत्र ईश्वर दत्त,. 10. श्री केशव शर्मा पुत्र जगत राम, 11. श्री देश राज पुत्र घुंघर, 12. श्री वेली राम पुत्र घुंघर, 13. श्री कुलदीप चन्द पुत्र घुंघर, 14. श्री धर्म चन्द पुत्र घुंघर, 15. श्रीमती चैंचला देवी पुत्री घुंघर, 16. श्रीमती लज्जो देवी पत्नी स्व0 घुंघर, 17. श्री आदित्या पुत्र पवन कुमार, 18. प्रतिभा कुमारी पुत्री पवन कुमार, 19. श्रीमती सपना देवी पत्नी स्व0 श्री पवन कुमार, 20. श्री लेख राज पुत्र ब्रहमू उपनाम पीन्जा, 21. श्री मनोहर लाल पुत्र ब्रहमू, 22. श्री संजीव कुमार पुत्र ब्रहमू, 23. श्रीमती वन्दना देवी पुत्री ब्रहमू उपनाम पीन्जा, 24. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व0 श्री ब्रहमू, 25. श्री कपूर सिंह पुत्र अच्छर सिंह, 26. श्री कुलवन्त सिंह पुत्र कपूर सिंह, 27. कमलेश कुमार उपनाम विजय कुमार पुत्र बाबू राम, 28. श्रीमती रशमां देवी पत्नी पवन कुमार, 29. श्री होशियार सिंह पुत्र उधम सिंह, 30. श्री संजीव कुमार पुत्र उधम सिंह, 31. श्री विजय कुमार पुत्र अमर चन्द, 32. श्री उतम कुमार पुत्र अमर चन्द समस्त निवासीगण महाल ढाटी परमाला उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा . प्रतिवादीगण। (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954, की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता/खतौनी नं0 25/37, अराजी खसरा नं0 213, कित्ता 01, रकबा तादादी, 03-49-13 है0, वाक्या महाल ढाटी परमाला, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2012-13।

नोटिस बनाम

श्रीमती अंजना देवी पत्नी प्रशोतम सिंह, निवासी महाल ढाटी, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने भूमि खाता/खतौनी नं0 25/37, अराजी खसरा नं0 213, कित्ता 01, रकबा तादादी, 03-49-13 है0, वाक्या महाल ढाटी परमाला, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की हुक्मन तकसीम इस कार्यालय में गुजारी है, जोकि इस अदालत में विचाराधीन है। इस तकसीम में प्रतिवादी नम्बर 8, 17, 18, 5, 19, 31, 32, व 14 का वादिया श्रीमती अंजना देवी ने सही पता उपलब्ध करवाने में असमर्थता जताई है। वादी ब्यानी है कि उसे उपरोक्त प्रतिवादीगणों के सही व स्थाई पता बारे कोई जानकारी नहीं है जिस कारण उपरेक्त प्रतिवादीगणों को असालतन समन की तामील कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः इस न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगणों की समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 25-08-2022 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। गैर हाजिरी की सूरत में यह समझा जायेगा कि इस भूमि की तकसीम बारे आप सभी को कोई उजर-एतराज न है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 28-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उपतहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त 2022/17 श्रावण, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

इश्तहार : राजपत्र किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 47/22 1. संगम पत्नी संजय कुमार पुत्र संसार चंद, निवासी कलापुल, डाकखाना धर्मशाला कैंट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), 2. ज्योति कुमारी पत्नी पमित सिंह पुत्र रणजीत सिंह, निवासी गांव उपरली बड़ोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), 3. कांता देवी पत्नी भूरी सिंह पुत्र रूमी राम, गांव उपरली . .प्रार्थीगण। बड़ोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

1. संतोष सिंह, 2. ओम प्रकाश पुत्र कुपा राम, 3. बदरी पुत्र गुप्तु, 4. झालो देवी पुत्री रौनकी, 5. बलदेव सिंह, 6. मदन सिंह पुत्र होशियार सिंह, 7. रानी देवी पत्नी स्व0 श्री रतन चंद, 8. कांता देवी, 9. श्रेशता देवी, 10. सेनो देवी पुत्रियां व 11. देश राज, 12. केहर सिंह पुत्र रतन चंद 13. रूमलों देवी पत्नी स्व0 श्री प्रीतम चंद, 14. इच्छया देवी, 15. निशा देवी, 16. धर्मिन्दर सिंह, 17. राजेश कुमार पुत्र प्रीतम चंद, 18. चतर सिंह, 19. मखो देवी पत्नी स्व0 श्री छोकस राम, 20. सिमरो देवी पुत्री व, 21. नीलम, 22. किशोर सिंह 23. अनु कुमार पुत्र छोकस राम, 24. मिलाप चंद पुत्र, 25. क्यारों देवी, 26. रूमलों देवी पुत्रियां दीवाना, 27. टंकी देवी पुत्री झोंकी, निवासी महाल धर्मकोट, तहसील धर्मशाला, 28. सोहन सिंह, 29. सुनील कुमार पुत्र व 30. माया देवी पुत्री आत्मा राम, निवासी गांव उपरली बड़ोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. .प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 578, खतौनी नं0 844, खसरा कित्ता 3, रकबा तादादी 00-38-68 है0, महाल अप्पर बड़ोल, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। प्रार्थी : संगम पत्नी संजय कुमार पुत्र संसार चंद, निवासी कलापुल, डाकखाना धर्मशाला कैंट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), 2. ज्योति कुमारी पन्नी पमित सिंह पुत्र रणजीत सिंह, निवासी गांव उपरली बड़ोल, 3. कांता देवी पत्नी भूरी सिंह पुत्र रूमी राम, गांव उपरली बड़ोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) द्वारा तहसील कार्यालय धर्मशाला में तकसीम के केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं इस बारे वादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र दायर कर अनुरोध किया है कि हमारी मलकीयती भूमि खाता नं0 578, खतौनी नं0 844, खसरा कित्ता 3, रकबा तादादी 00-38-68 है0 में प्रतिवादीगण का सही पता मालूम न हो पा रहा है, इसलिए प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाये। वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त तकसीम भूमि का खाता नं0 578, खतौनी नं0 844, खसरा कित्ता 3, रकबा तादादी 00-38-68 है0 की तकसीम करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-08-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता हैै। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम संम्बधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दया जाएगा।

आज दिनांक 16-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। 3536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त 2022/17 श्रावण, 1944 ब अदालत श्री प्रवीण कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख दायरा : 18-07-2022 तारीख पेशी : 22-08-2022 सुदेश कुमारी पत्नी श्री मेघ राज, निवासी गांव व डा0 जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

सुदेश कुमारी पत्नी श्री मेघ राज, निवासी गांव व डा0 जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि श्रीमती कौफू देवी पत्नी श्री बरडू, निवासी गांव व डा0 जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा की मृत्यु दिनांक 01-04-1995 को हुई थी परन्तु उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत जमानाबाद के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 22-08-2022 को प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 23-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख दायरा : 23-07-2022 तारीख पेशी : 22-08-2022 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सरन दास, निवासी पुराना मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सरन दास, निवासी पुराना मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम3537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त 2022/17 श्रावण, 1944 महाल बल्ला, मौजा मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में सुदेश कुमार पुत्र सरनू पुत्र चढतू दर्ज है जो कि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार पुत्र सरन दास दर्ज है जो सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 22-08-2022 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-07-2022 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 20/22/TEH तारीख दायरा : 13-05-2022 तारीख पेशी : 23-08-2022 श्री संदीप कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव व डा0 समीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव व डा0 समीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल आइमा, पटवार वृत्त समीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में संजय कुमार पुत्र मेहरू पुत्र महेशू दर्ज है जो कि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम सन्दीप कुमार पुत्र मेहर चन्द दर्ज है जोकी सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 23-08-2022 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-07-2022 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।3538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त 2022/17 श्रावण, 1944

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

रेखा पुत्री जगत राम, पुत्र संन्तु, वासी भोली हाल पत्नी प्रेम कुमार, वासी महाल संसारपुर, तहसील . . प्रार्थी। जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल भोली में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल भोली में श्रीमती दर्शना कुमारी पुत्री जगत राम पुत्र सन्तू दर्ज है जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड व परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत घाटी में रेखा रानी हाल पत्नी प्रेम कुमार दर्ज है जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थिया राजस्व अभिलेख महाल भोली में दर्शना कुमारी उपनाम रेखा रानी पुत्री जगत राम पुत्र सन्तु के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार/नोटिस राजपत्र हि0प्र0 के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-08-2022 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 22-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) अशोक कुमार सुपुत्र श्री मशा राम वर्मा, गांव वच्छल, डाकघर चौवीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अशोक कुमार सुपुत्र श्री मशा राम वर्मा, गांव वच्छल, डाकघर चौवीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 23-03-1966 को महाल वच्छल में हुआ था, इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-08-2022 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का3539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त 2022/17 श्रावण, 1944 पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 15-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : LRV बारे।

सुभाष चंद पुत्र स्व0 बिंदा पुत्र स्व0 छांगों, निवासी महाल धार, मौजा सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला . .प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. प्रमोध सिंह, 2. सुरेश कुमार पुत्र व श्रीमती इन्दिरा देवी, 3. कमला देवी पुत्रियां व 4. रुको देवी पत्नी स्व0 श्री सतपाल पुत्र स्व0 श्री मेहता, निवासी महाल धार, मौजा सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, . .प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश।

प्रार्थी श्री सुभाष चंद पुत्र स्व0 बिंदा पुत्र स्व0 छांगों, निवासी महाल धार, मौजा सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र बावत LRV बारे दाखिल किया है। जिसमें प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। अतः इस इस्तहार राजपत्र के द्वारा प्रतिवादी पक्षों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 28-08-2022 को प्रातः 11 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आने मुकद्दमें LRV कि पैरवी करें। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रतिवादी पक्षों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-07-2022 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2022 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 17-08-2022 श्री सुरेश कुमार पुत्र कालू पुत्र लेलो, निवासी महाल रमेहड़, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)3540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त 2022/17 श्रावण, 1944 बनाम

आम जनता

विषय.--नाम की दुरुस्ती करने बारे।

श्री सुरेश कुमार पुत्र कालू पुत्र लेलो, निवासी महाल रमेहड़, मौजा व उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसका असल नाम सुरेश कुमार पुत्र कालू पुत्र लेलो है और उनके आधार कार्ड व अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टि दर्ज है। जबकि महाल रमेहड़, उप-तहसील भवारना के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार पुत्र कालू पुत्र लेलो दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः महाल रमेहड़ के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके राजेश कुमार पुत्र कालू पुत्र लेलो के बजाए राजेश कुमार उपनाम सुरेश कुमार पुत्र कालू पुत्र लेलो करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हि0प्र0 के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-08-2022 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Champa Devi alias Pushpa Devi w/o Diwan Chand, resident of Village Gosan, P.O. and Tehsil Kasauli, District Solan, declare that I have changed my name from Champa Devi to Pushpa Devi. Note related.

PUSHPA DEVI,

w/o Diwan Chand

resident of Village Gosan,

P.O. and Tehsil Kasauli, District Solan.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 08 August 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-08-08.101_gazette_2022-08_08_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-08-08.101_gazette_2022-08_08_2022.