राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 10 अगस्त, 2022/19 श्रावण, 1944
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 08 अगस्त, 2022
संख्या राजस्व-डी(ए) 1-12/2021-लूज (लाहौल एवं स्पिति).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश 102—राजपत्र/2022-10-08-2022 (3541) 3542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 में एक नई उप-तहसील जाहलमां सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जिससे उनको होने वाली किसी असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हो सके;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश में तहसील उदयपुर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्न स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए तीन पटवार वृत्तों से गठित एक नई उप-तहसील जाहलमां, जिसका मुख्यालय जाहलमां में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैंः--
| उप-तहसील का नाम | मुख्यालय | वर्तमानतः तहसील उदयपुर/लाहौल एवं स्पिति में सम्मिलित पटवार वृत्तों के नाम | उप-मण्ड़ल का नाम | जिला | नई उप-तहसील मे ं सम्मिलित किए जाने वाले पटवार वृत्त |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| जाहलमां | जाहलमां | 1. उदयपुर | उदयपुर | लाहौल एवं स्पिति | 1. जाहलमां |
| 2. मियाडनाला | 2. शान्शा | ||||
| 3. तिन्दी | 3. लोट | ||||
| 4. त्रिलोकनाथ | |||||
| 5. जाहलमां | |||||
| 6. शान्शा | |||||
| 7. लोट |
आदेश द्वारा,
ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev-D(A)1-12/2021-Loose(L&S)
dated 08-08-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 08th August, 2022
No. Rev-D(A) 1-12/2021-Loose(L&S).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to create a new Sub-Tehsil Jahalman in District Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh, so as to provide better services to the people of nearby villages and to avoid any inconvenience being faced by them and to have better administrative control;
3543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil Jahalman with its headquarter at Jahalman under administrative control of Tehsil Udaipur in District Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh, consisting of 3 Patwar Circles shown in column No. 6 below, with immediate effect:—
| Name of the Sub-Tehsil | Head Quarter | Name of Patwar Circles Presently included in Tehsil Udaipur/Lahaul & Spiti | Name of Sub- Division | District | Patwar Circle to be included in new Sub-Tehsil |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jahalman | Jahalman | 1. Udaipur | Udaipur | Lahaul & Spiti | 1. Jahalman |
| 2. Miyadnala | 2. Shansha | ||||
| 3. Tindi | 3. Lote | ||||
| 4. Triloknath | |||||
| 5. Jahalman | |||||
| 6. Shansha | |||||
| 7. Lote |
By order,
ONKAR CHAND SHARMA, Principal Secretary-cum-FC (Revenue).
_____________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla the 6th August, 2022
No. HHC/Admn.6 (20)/77-XXI-part.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to declare 12th August, 2022 (Friday) as non-Court working day of the High Court of Himachal Pradesh on account of Rakshabandhan, in lieu thereof, 15th October, 2022 (Saturday) shall be the Court working day for the High Court of Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Registrar General.
3544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171 001NOTIFICATION
Shimla, the 22nd July, 2022
No. HHC/GAZ/14-364/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 11 days earned leave w.e.f. 27-07-2022 to 06-08-2022 with permission to suffix Sunday falling on 07-08- 2022 in favour of Sh. Ekansh Kapil, Civil Judge-cum-JMFC, Bilaspur, H.P.
Certified that Sh. Ekansh Kapil is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Ekansh Kapil would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC, Bilaspur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 31/2019 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 27-08-2022 शीर्षक : वरडू राम बनाम अनिल कुमार आदि।
Proclamation/Mustri Munadi U/s 23.
मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 07, खतौनी नं0 8, खसरा कित्ता 01, कुल रकबा 00-04-62 है0 स्थित महाल सूनपुर, मौजा नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
इस अदालत में श्री वरडू राम उपनाम प्रेम चन्द (वादी) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. सुनील कुमार पुत्र, 2. अनिल कुमार पुत्र, 3. नीलम कुमारी पुत्री, 4. सुदेश कुमारी पत्नी जगदीश राम, 5. रौंगलू पुत्री गुलावा, 6. तुड़ी पुत्री गुलावा, 7. सुदामा पुत्र सन्त राम सभी निवासी महाल मतेहड़, मौजा नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
अतः उक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त खाता की तकसीम किये जाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह इस नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-08-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार MOP (mode of partition) क्षेत्रीय कानूनगो धीरा को तकसीम करने हेतु जारी कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 25-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।3545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 37/2019 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 27-08-2022 शीर्षक : वरडू राम बनाम सुदामा आदि।
Proclamation /Mustri Munadi U/s 23.
मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 32, खतौनी नं0 74, खसरा कित्ता 01, कुल रकबा 00-02-17 है0 स्थित महाल मतेहड़, मौजा नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
इस अदालत में श्री वरडू राम उपनाम प्रेम चन्द (वादी) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. सुदामा पुत्र सन्त राम, 2. बलदेव सिंह पुत्र, 3. शक्ति सिंह पुत्र, 4. रवि कुमार पुत्र, 5. कुशला देवी पुत्री, 6. सुभद्रा देवी पुत्री मान सिंह, 7. विजय कुमार पुत्र, 8. कर्म सिंह पुत्र, 9. धर्म सिंह, 10. घुग्घी पुत्री, 11. विमला देवी पत्नी वुघा @ राम सिंह, 12. महिन्द्र सिंह पुत्र, 13. शेखर पुत्र, 14. राज कुमारी पुत्री, 15. सीमा देवी पुत्री साहव सिंह, 16. रवादेश पुत्र गैण्डा राम, 17. कौशल्या देवी पत्नी गैण्डा राम, 18. राजिन्द्र सिंह पुत्र, 19. सुनीता देवी पुत्री, 20. रामो देवी पुत्री अजीत सिंह सभी निवासी महाल मतेहड़, मौजा नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
अतः उक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त खाता की तकसीम किये जाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह इस नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-08-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार MOP (mode of partition) क्षेत्रीय कानूनगो धीरा को तकसीम करने हेतु जारी कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 25-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 38/2019 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 27-08-2022 शीर्षक : वरडू राम बनाम सुनील कुमार आदि।
Proclamation /Mustri Munadi U/s 23.
मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 14, खतौनी नं0 32, ता 34, खसरा कित्ता 09, कुल रकबा तादादी 00-20-25 है0 स्थित महाल मतेहड़, मौजा नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0। 3546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 इस अदालत में श्री वरडू राम उपनाम प्रेम चन्द (वादी) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. सुनील कुमार पुत्र, 2. अनिल कुमार पुत्र, 3. नीलम कुमारी पुत्री, 4. सुदेश कुमारी पत्नी जगदीश राम, 5. सुदामा पुत्र सन्त राम, 6. दलीप सिंह पुत्र, 7. टेक चन्द पुत्र, 8. किशोरी लाल पुत्र सुती, 9. विक्रम सिंह पुत्र, 10. प्रभात सिंह पुत्र, 11. जोगिन्द्र सिंह पुत्र रसीलो देवी, 12. रजनीश कुमार पुत्र, 13. अजुध्या देवी पत्नी स्व0 हरि सिंह सभी निवासी महाल मतेहड़, मौजा नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
अतः उक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त खाता की तकसीम किये जाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह इस नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-08-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार MOP (mode of partition) क्षेत्रीय कानूनगो धीरा को तकसीम करने हेतु जारी कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 25-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 39/2019 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 27-08-2022 शीर्षक : वरडू राम बनाम सुनील कुमार आदि।
Proclamation /Mustri Munadi U/s 23.
मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 34, खतौनी नं0 76, ता 77, खसरा कित्ता 02, कुल रकबा तादादी 00-07-12 है0 स्थित महाल मतेहड़, मौजा नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
इस अदालत में श्री वरडू राम उपनाम प्रेम चन्द (वादी) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. सुनील कुमार पुत्र, 2. अनिल कुमार पुत्र, 3. नीलम कुमारी पुत्री, 4. सुदेश कुमारी पत्नी जगदीश राम, 5. सुदामा पुत्र सन्त राम, 6. अशोक कुमार पुत्र, 7. राज कुमार पुत्र दीवान चन्द, 8. उमेश मैहता पुत्र, 9. मंजू देवी पुत्री, 10. सुमन कुमारी पुत्री माया देवी सभी निवासी महाल मतेहड़, मौजा नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
अतः उक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त खाता की तकसीम किये जाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह इस नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-08-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी3547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार MOP (mode of partition) क्षेत्रीय कानूनगो धीरा को तकसीम करने हेतु जारी कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 25-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 40/2019 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 27-08-2022 शीर्षक : वरडू राम बनाम रवादेश आदि।
Proclamation /Mustri Munadi U/s 23.
मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 40, खतौनी नं0 88, ता 92, खसरा कित्ता 30, कुल रकबा तादादी 00-81-07 है0 स्थित महाल मतेहड़, मौजा नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
इस अदालत में श्री वरडू राम उपनाम प्रेम चन्द (वादी) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. रवादेश पुत्र गैण्डा राम, 2. कौशल्या देवी पत्नी गैण्डा राम, 3. प्रमोद सिंह पुत्र सावनमल, 4. होशियार सिंह पुत्र सावन मल, 5. व्रहमी देवी पत्नी सावन मल, 6. टेक चन्द पुत्र मौनी राम, 7. कनवरभान पत्नी मौनी राम, 8. राजेश कुमार पुत्र मौनी राम, 9. अनिल कुमार पुत्र मौनी राम, 10. रीता देवी पत्नी सुरेश कुमार, 11. अवनीश कुमार पुत्र नरेश कुमार, 12. शिवानी देवी पुत्री नरेश कुमार, 13. कामिनी देवी पुत्री नरेश कुमार, 14. प्रवीना देवी पत्नी नरेश कुमार, 15. अश्वनी कुमार पुत्र कशमीर चन्द, 16. वालकृष्ण पुत्र कशमीर चन्द, 17. सुदर्शना कुमारी पुत्री कशमीर चन्द, 18. पूजा देवी पुत्री कशमीर चन्द, 19. पंकज मैहता पुत्र प्रीतम चन्द, 20. कुमारी अंजली पुत्री प्रीतम चन्द, 21. सुदेशना देवी पत्नी प्रीतम चन्द सभी निवासी महाल मतेहड़, मौजा नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
अतः उक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त खाता की तकसीम किये जाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह इस नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-08-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार MOP (mode of partition) क्षेत्रीय कानूनगो धीरा को तकसीम करने हेतु जारी कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 25-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।3548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 ब अदालत डॉ0 आशीष शर्मा, हि0प्र0से0, विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
1. अतुल कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र प्रदीप कुमार, निवासी गांव व डाकघर डई, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
2. ज्योति आयु 27 वर्ष पुत्री राजू, निवासी एस0-99/182, मोती लाल नेहरू कैंप, जे0एन0यू0, साउथ . . प्रार्थीगण। वेस्ट दिल्ली-110 067
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 26-08-2022 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 22-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत डॉ0 आशीष शर्मा, हि0प्र0से0, विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
1. नवीन कुमार आयु 31 वर्ष पुत्र बाल कृष्ण, निवासी गांव लाहड वनाडा, डाकघर डई, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
2. मिनाक्षी आयु 24 वर्ष पुत्री विजय कुमार, निवासी गांव व डाकघर फरेड, तहसील पालमपुर, जिला . . प्रार्थीगण। कांगड़ा, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 27-08-2022 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 22-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 ब अदालत डॉ0 आशीष शर्मा, हि0प्र0से0, विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
1. सुमीत आयु 33 वर्ष पुत्र देश राज, निवासी मकान नं0 16, शालीमार कलोनी, जैन कॉलेज रोड, अम्बाला शहर, हरियाणा-134 003.
2. मालती डोगरा आयु 27 वर्ष पुत्री कल्यान चन्द डोगरा, निवासी गांव व डाकघर सेंदू, तहसील थुरल, . . प्रार्थीगण। जिला कांगड़ा, हि0प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 29-08-2022 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 22-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 08/NT/C/2022 तारीख दायरा : 23-05-2022 तारीख पेशी : 24-08-2022 शीर्षक.-1. श्री शमशेर सिंह पुत्र राजिन्द्र सिंह पुत्र तेगा, 2. जगजीत सिंह पुत्र राजिन्द्र सिंह पुत्र तेगा, 3. आत्म स्वरूप पुत्र राजिन्द्र सिंह पुत्र तेगा, 4. ध्रुवदेव सिंह पुत्र राजिन्द्र सिंह पुत्र तेगा, 5. परमवीर सिंह पुत्र राजिन्द्र सिंह पुत्र तेगा, 6. बलविन्द्र सिंह पुत्र राजिन्द्र सिंह पुत्र तेगा सभी निवासी महाल करनेहड़, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. .प्रार्थीगण।
बनाम
1. संजीव कुमार पुत्र श्री शमशेर सिंह पुत्र सौदागर पुत्र लुदर, 2. सुभाष चन्द पुत्र श्री शमशेर सिंह पुत्र सौदागर पुत्र लुदर, 3. सिलमा देवी पत्नी स्व0 श्री शमशेर सिंह पुत्र सौदागर पुत्र लुदर, 4. टेक चन्द पुत्र गरीवा पुत्र सूंका, 5. संजय कुमार पुत्र वांका राम पुत्र रौलू, 6. संजीव कुमार पुत्र वांका राम पुत्र रौलू, 7. रवि कुमार पुत्र वांका राम पुत्र रौलू, 8. जनक सिंह पुत्र रौलू पुत्र सुर्जन, 9. गगन सिंह पुत्र विशना पुत्र लुदर, 10. लक्ष्मण सिंह पुत्र विशना पुत्र लुदर, 11. धु्रवदेव सिंह पुत्र विशना पुत्र लुदर सभी निवासी महाल ओलेहड़, . .प्रत्यार्थीगण। तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती मलकीयत हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) एवं 38(ंंंa) व 38(b)।3550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 इश्तहार नोटिस : प्रार्थीगण उपरोक्त शमशेर सिंह पुत्र राजिन्द्र सिंह पुत्र तेगा इत्यादि ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र इस आशय से पेश किया है कि महाल मतेहड़ के खाता नं0 55, खतौनी नं0 108, खसरा कित्ता 07, रकबा तादादी 00-60-49 है0 जमाबन्दी वर्ष 2018-19 में बरूये इन्तकाल नं0 290 तस्दीक दिनांक 14-12-2017 के तहत मृतक शमशेर सिंह पुत्र सौदागर पुत्र लुदर की वरास्त का इन्तकाल गलती से उसके वारसान संजीव कुमार-सुभाष चन्द पुत्रान व श्रीमती सिलमा देवी पत्नी स्व0 श्री शमशेर सिंह पुत्र राजिन्द्र पुत्र तेगा के नाम दर्ज व तस्दीक हो गया है जबकि स्वयं शमशेर सिंह पुत्र राजिन्द्र सिंह पुत्र तेगा वर्तमान में जीवित है। मृतक शमशेर सिंह पुत्र सौदागर पुत्र लुदर की वरास्त का इन्तकाल महाल ओलेहड़ के खाता नं0 12 व 21 जमाबन्दी वर्ष 2016-17 में उसके वारसान संजीव कुमार-सुभाष चन्द पुत्रान व श्रीमती सिलमा देवी पत्नी स्व0 श्री शमशेर सिंह पुत्र सौदागर पुत्र लुदर के नाम दर्ज व तस्दीक होना था जोकि बरूये इन्तकाल नं0 141 तस्दीक दिनांक 20-11-2018 को उसके वारसान संजीव कुमार-सुभाष चन्द पुत्रान व श्रीमती सिलमा देवी पत्नी स्व0 श्री शमशेर सिंह पुत्र सौदागर पुत्र लुदर के नाम दर्ज व तस्दीक हो चुका है। प्रार्थी शमशेर सिंह पुत्र राजिन्द्र जोकि वर्तमान में जीवित है ने हाजिर अदालत स्वयं व अपने भाइयों सहित ब्यान किया कि महाल मतेहड़ में गलत तस्दीक इन्तकाल का पता उन्हें तब चला जब स्वयं शमशेर सिंह और उसके भाईयों ने अपनी माता श्रीमती आशा देवी पत्नी राजिन्द्र सिंह पुत्र तेगा की मृत्यु उपरान्त उनकी वरास्त का इन्तकाल महाल मतेहड़ व महाल करनेहड़, पटवार वृत्त नौरा में तस्दीक करवाने के लिये गये तथा पाया गया कि बराये इन्तकाल नं0 290, महाल मतेहड़ में जीवित शमशेर सिंह पुत्र राजिन्द्र सिंह पुत्र तेगा को मृत दर्शाकर गलती से शमशेर सिंह पुत्र सौदागर पुत्र लुदर, निवासी ओलेहड़ के वारसानों संजीव कुमार-सुभाष चन्द पु़त्रान व श्रीमती सिलमा देवी पन्नी स्व0 श्री शमशेर सिंह पुत्र राजिन्द्र सिंह पुत्र तेगा के नाम दर्ज व तस्दीक हो गया है जोकि गलत दर्ज व तस्दीक हुआ है तथा जिसकी दुरुस्ती के लिये नियमानुसार आवेदन किया है। अतः इस बारे सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि महाल मतेहड़ के राजस्व रिकार्ड में सेहत नाम व मलकीयत की दुरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/ नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-08-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा महाल मतेहड़, मौजा नौरा के राजस्व रिकार्ड में आवेदक की दुरुस्ती मलकीयत के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 15-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 05/NT/2022 तारीख दायरा : 26-03-2022 तारीख पेशी : 24-08-2022 शीर्षक.-संदीपना कुमारी पत्नी स्व0 श्री कशमीर सिंह, उपनाम कशमीरी लाल, निवासी महाल भंगाली, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थीगण।3551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के अन्तर्गत। प्रार्थिया उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके ससुर का सही नाम रतन चन्द पुत्र सौहणु है जबकि महाल भंगाली के राजस्व अभिलेख में रतो पुत्र सौहणु दर्ज है, जो कि गलत है तथा महाल भंगाली के राजस्व अभिलेख में उनके ससुर का नाम रतन चन्द उपनाम रतो पुत्र सौहणु दुरुस्त दर्ज करने बारे आवेदन किया है।
इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी के नाम की उक्त गांव के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-08-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदिका के ससुर की नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 18-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 01/NT/2022 तारीख दायरा : 26-05-2022 तारीख पेशी : 24-08-2022 शीर्षक.-वनिल कुमार पुत्र कर्म सिंह, निवासी महाल पनापर हार, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत। प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम वनिल कुमार पुत्र कर्म सिंह है जबकि महाल पनापर हार के राजस्व अभिलेख में वनीत कुमार पुत्र कर्म सिंह दर्ज है, जो कि गलत है। अतः महाल पनापर हार के राजस्व अभिलेख में उसका नाम वनिल कुमार उपनाम वनीत कुमार पुत्र कर्म सिंह दुरुस्त किये जाने बारे आवेदन किया है।
इस बारे सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी के नाम की उक्त महाल के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-08-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर 3552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदक के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 18-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 06/NT/2022 तारीख दायरा : 26-03-2022 तारीख पेशी : 24-08-2022 शीर्षक.-नरेन्द्र पुत्र भूमि सिंह, निवासी महाल रझूं खास, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत। प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम नरेन्द्र पुत्र भूमि सिंह है जबकि महाल मंगेहड़ व महाल रझूं खास के राजस्व अभिलेख में नरेन्द्र कुमार पुत्र भूमि सिंह दर्ज है, जोकि गलत है तथा महाल मंगेहड़ व महाल रझूं खास के राजस्व अभिलेख में उसका नाम नरेन्द्र उपनाम नरेन्द्र कुमार पुत्र भूमि सिंह दुरुस्त दर्ज करने बारे आवेदन किया है।
इस बारे सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी के नाम की उक्त गांव के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-08-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदक के नाम की दुरुस्ती उक्त गांवों के राजस्व रिकार्ड में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 18-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।3553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 02/NT/2022 तारीख दायरा : 26-03-2022 तारीख पेशी : 24-08-2022 शीर्षक.-रमेश कुमार पुत्र हरिया, निवासी महाल पनापर हार, मौजा पनापर, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के अन्तर्गत। प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम राकेश कुमार पुत्र हरिया है जबकि महाल पनापर हार, मौजा पनापर तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में बटोहलू राम पुत्र हरिया दर्ज है, जो कि गलत है इसलिए महाल पनापर हार के राजस्व अभिलेख में उसका नाम राकेश कुमार उर्फ वटोहलू राम दुरुस्त दर्ज किया जाये।
इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी के नाम की उक्त गांव के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-08-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबले समायत न होगा तथा आवेदक के नाम की दुरुस्ती उक्त गांवों के राजस्व रिकार्ड में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 03/NT/2022 तारीख दायरा : 26-05-2022 तारीख पेशी : 24-08-2022 शीर्षक.-प्रकाश चन्द पुत्र हरिया, निवासी महाल पनापर हार, मौजा पनापर, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के अन्तर्गत। 3554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम प्रकाश चन्द पुत्र हरिया है जबकि महाल पनापर हार, मौजा पनापर तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में किरपा राम पुत्र हरिया दर्ज है, जो कि गलत है इसलिए महाल पनापर हार के राजस्व अभिलेख में उसका नाम प्रकाश चन्द उर्फ किरपा राम दुरुस्त दर्ज किया जाये।
इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी के नाम की उक्त गांव के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-08-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदक के नाम की दुरुस्ती उक्त गांवों के राजस्व रिकार्ड में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 07/NT/2022 तारीख दायरा : 26-03-2022 तारीख पेशी : 24-08-2022 शीर्षक.- भूमि राम पुत्र गोपाल सिंह, निवासी महाल मंगेहड़, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत। प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम भूमि राम पुत्र गोपाल सिंह व उनके पिता का गोपाल सिंह पुत्र खजाना है जबकि महाल मंगेहड़ के राजस्व अभिलेख में उनका नाम भूमि सिंह पुत्र जय गोपाल व उनके पिता का जय गोपाल पुत्र खजाना दर्ज है, जोकि गलत है तथा महाल मंगेहड़ के राजस्व अभिलेख में उसका नाम भूमि राम उपनाम भूमि सिंह पुत्र गोपाल सिंह व उसके पिता का गोपाल सिंह उपनाम जय गोपाल पुत्र खजाना दुरुस्त दर्ज करने बारे आवेदन किया है।
इस बारे सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी के नाम की उक्त गांव के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-08-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर3555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदक के नाम की दुरुस्ती उक्त गांवों के राजस्व रिकार्ड में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 18-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 03/NT/B/2022 तारीख दायरा : 07-03-2022 तारीख पेशी : 24-08-2022 किस्म मु0 : इन्द्राज जन्म तिथि
शीर्षक.--सुदेश कुमारी पुत्री जैसी राम, निवासी गांव दुनई, ग्राम पंचायत व डा0 घराणा, तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका जन्म गांव दुनई, ग्राम पंचायत व डा0 घराणा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में दिनांक 15-07-1973 को हुआ है मगर अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथि सम्बनिधत ग्राम पंचायत घराणा के अभिलेख में दर्ज न है। जिसे वह सम्बनिधत ग्राम पंचायत घराणा के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस बारे इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थीगण व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 24-08-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदिका सुदेश कुमारी पुत्री जैसी राम, निवासी गांव दुनई, ग्राम पंचायत व डा0 घराणा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि दिनांक 15-07-1973 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत घराणा को पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 18-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवंं नायब तहसीलदार भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
दायर तिथि : 10-02-2022 केस नं0 : 06-MNT/2022
1. श्री बुध राम पुत्र श्री सुआरू, निवासी गांव भुलंग, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
2. श्रीमती सींपा देवी पुत्री श्री राम लाल, निवासी गांव शिड़ीगाड़, डाकघर बालु, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 10-02-2022 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 10-10-2021 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत भुलंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 12-08-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवंं नायब तहसीलदार भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
दायर तिथि : 27-06-2022 केस नं0 : 15-MNT/2022
1. श्री उतम राम पुत्र श्री गजू राम, निवासी गांव कशामलीधार, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
2. श्रीमती बुधी देवी पुत्री श्री रती राम, निवासी गांव कुम्हारटी़, डाकघर रामन, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।3557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 27-06-2022 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 05-05-2020 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत भुलंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 12-08-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवंं नायब तहसीलदार भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
केस नं0 : 26-DNT/2022 दायर तिथि : 12-07-2022 श्री रेवत राम पुत्र श्री खेख राम पुत्र दिला, साकन गांव सुआ, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री रेवत राम पुत्र श्री खेख राम पुत्र दिला, साकन गांव सुआ, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके दादा की मृत्यु दिनांक 25-04-1970 को स्थान गांव सुआ, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू, हि0प्र0 में हुई है परन्तु उसने अपने दादा की मृत्यु का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्री दिला पुत्र श्री परस राम की मृत्यु का इन्द्राज दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-08-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना 3558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवंं नायब तहसीलदार भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
दायर तिथि : 22-06-2022 केस नं0 : 14-MNT/2022
1. श्री सलीम मुहम्मद पुत्र श्री माम हुसैन, निवासी गांव व डाकघर जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
2. श्रीमती कुमारी रानी पुत्री श्री वशीर मुहम्मद, निवासी गांव बेली दीओड़ किशनपुरा, जिला सोलन हाल निवासी गांव व डाकघर जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 22-06-2022 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 10-05-2021 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 12-08-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।3559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवंं तहसीलदार भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
केस नं0 : 26-BT/2022 दायर तिथि : 13-07-2022 श्रीमती सपना देवी पुत्री श्री भाग चन्द, साकन गांव कलैहडी, डा0 बजौरा, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सपना देवी पुत्री श्री भाग चन्द, साकन गांव कलैहडी, डा0 बजौरा, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 10-04-1987 को स्थान गांव कलैहली, डा0 बजौरा, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू, हि0प्र0 में हुआ है परन्तु वह अपने जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत कलैहली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सकी है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सपना देवी पुत्री श्री भाग चन्द के जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-08-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवंं तहसीलदार भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
केस नं0 : 30-BT/2022 दायर तिथि : 21-06-2022 श्रीमती शर्मिला पत्नी श्री ज्ञान चन्द, साकन गांव खोरी रोपा, डा0 ढालपुर, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती शर्मिला पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव खोरी रोपा, डा0 ढालपुर, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके ससुर की मृत्यु दिनांक 3560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 15-10-1990 को स्थान गांव व डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू, हि0प्र0 में हुई है परन्तु उसने अपने ससुर की मृत्यु का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्री डोहलू पुत्र कातकु की मृत्यु का इन्द्राज दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-08-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवंं तहसीलदार भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
केस नं0 : 25-BT/2022 दायर तिथि : 21-06-2022 श्री राम चन्द पुत्र श्री खड़कु राम, निवासी गांव रूआडु, डा0 पिपलागे, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राम चन्द पुत्र श्री खड़कु राम, निवासी गांव रूआडु, डा0 पिपलागे, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पुत्र का जन्म दिनांक 27-02-2006 को स्थान गांव रूआडुं, डा0 पिपलागे, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू, हि0प्र0 में हुआ है परन्तु वह अपने पुत्र के जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत नरैश, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न कर सका।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राहुल पुत्र श्री राम चन्द की जन्म तिथि का इन्द्राज दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-08-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।3561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवंं तहसीलदार भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
केस नं0 : 28-BT/2022 दायर तिथि : 15-07-2022 श्रीमती रजनी देवी पुत्री श्री परमानन्द, निवासी गांव भुईन, डा0 व तहसील भुन्तर जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती रजनी देवी पुत्री श्री परमानन्द, निवासी गांव भुईन, डा0 व तहसील भुन्तर जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 05-03-1972 को स्थान गांव भुईन, डा0 व तहसील भुन्तर जिला कुल्लू, हि0प्र0 में हुआ है परन्तु वह अपने जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भुईन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न कर सकी है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रजनी देवी पुत्री श्री परमानन्द की जन्म तिथि का इन्द्राज दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-08-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी जरी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 05/NCNT/2022 दायर तिथि : 29-07-2019
. .प्रार्थिया। श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्री वरागी राम हाल पत्नी जितेन्द्र कुमार, निवासी गांव व डा0 जरी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
. .प्रत्यार्थी। सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे। 3562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्री वरागी राम हाल पत्नी जितेन्द्र कुमार, निवासी गांव व डा0 जरी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 29-07-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी जरी कोठी हरकण्डी के राजस्व दस्तावेज में राम प्यारी पुत्री श्री वरागी राम की जगह श्रीमती ऐल देवी पुत्री वरागी राम दर्ज हुआ है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थिन अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके श्रीमती ऐल देवी उर्फ राम प्यारी पुत्री श्री वरागी राम दर्ज करना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिन के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-08-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 19-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार जरी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 19/DNT/2022 दायर तिथि : 21-06-2022 श्री अमन ठाकुर पुत्र श्री बृज लाल, निवासी गांव पुलगा, डा0 बरशैणी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री अमन ठाकुर पुत्र श्री बृज लाल, निवासी गांव पुलगा, डा0 बरशैणी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र दिया है कि उनकी माता स्व0 श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री बृज लाल की मृत्यु दिनांक 15-01-2007 को स्थान गांव पुलगा में हुई है परन्तु उनकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश सचिव ग्राम पंचायत बरशैणी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न किया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री बृज लाल की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-08-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना3563 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 19-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, जरी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, जरी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 24-06-2022 केस नं0 : 06-MNT/2022
1. श्री अमर नाथ पुत्र श्री मोती राम, निवासी गांव शाट, डाकघर जलुग्रां, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती शिवानी पुत्री श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव बारी-तुनी, डाकघर बारी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 24-06-2022 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 15-11-2009 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत शाट, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 17-08-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, जरी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।3564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी जरी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 07/NCNT/2022 दायर तिथि : 05-07-2022
. .प्रार्थी श्री भेद राम पुत्र श्री अमी चन्द पुत्र श्री नामालुम, निवासी गांव शाट, डा0 जलुग्रां, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
. .प्रत्यार्थी। सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।
श्री भेद राम पुत्र श्री अमी चन्द पुत्र श्री नामालुम, निवासी गांव शाट, डा0 जलुग्रां, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 05-07-2022 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी सोसन कोठी कनावर के राजस्व दस्तावेज में श्री भेद राम पुत्र श्री अमी चन्द की जगह वेद राम पुत्र अमी चन्द दर्ज हुआ है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके श्री वेद राम उर्फ भेद राम पुत्र श्री अमी चन्द दर्ज करना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-08-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 20-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी जरी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 06/NCNT/2022 दायर तिथि : 05-07-2022
. .प्रार्थी श्री भेद राम पुत्र श्री अमी चन्द पुत्र श्री पुरनू, निवासी गांव शाट, डा0 जलुग्रां, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
. .प्रत्यार्थी। सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।3565 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 श्री भेद राम पुत्र श्री अमी चन्द पुत्र श्री पुरनू, निवासी गांव शाट, डा0 जलुग्रां, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 05-07-2022 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी शाट कोठी चौंग के राजस्व दस्तावेज में श्री भेद राम पुत्र श्री अमी चन्द पुत्र पुरनू की जगह वेद राम पुत्र अमी चन्द दर्ज हुआ है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके श्री वेद राम उर्फ भेद राम पुत्र श्री अमी चन्द पुत्र पुरनू दर्ज करना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-08-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 20-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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In the Court of Sh. Vikas Shukla HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)
1. Maheshwar Singh s/o Hira Lal, r/o Village Chong, P.O. jallugran, Sub-Tehsil Jari, Distt. Kullu (H.P.).
2. Manju Devi d/o Govind Singh, r/o Village Panauti, P. O. Bhalthali, Distt. Kavriplanchok, Nepal At present r/o Village Chong, P.O. Jallugram, Sub-Tehsil Jari, Distt. Kullu .. Applicants. (H.P.).
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage
Act, 1954.
Maheshwar Singh and Manju Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-06-2022 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-08-2022. The objection received after 19-08-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
3566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 Issued today on 20-07-2022 under my hand and seal of the court.Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu (H.P.).
____________
In the Court of Sh. Vikas Shukla HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)
In the matter of :
1. Saharsh Krishna s/o Sh. S.N. Yadav, r/o Village 131, B-9/7A,B Block, Sector-62 Neel Kanth Apartment Noida, Gautam Budha Nagar Uttar Pradesh-201 301.
2. Nitisha Shashni d/o Balbir Singh Shashni, r/o Seri Behar, P. O. Shamshi, Tehsil .. Applicants. Bhunter, Distt. Kullu (H.P.).
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 11 of Special Marriage
Act, 1954.
Saharsh Krishna and Nitisha Shashni have filed an application on dated 18-07-2022 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 11 of Special Marriage Act, 1954 that the marriage is intended to be solemnized between the parties, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-08-2022. The objection received after 18-08-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 20-07-2022 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu (H.P.).
____________
In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P.
Prem Dass
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.
3567 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944Sh. Prem Dass s/o Sh. Uday Ram, resident of Village Khadoran, P.O. Kothi, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the death registration event of her mother Smt. Budhi Devi w/o Sh. Uday Ram died on 12-08-1985 has not been entered in the record of Gram Panchayat Muhan.
Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative have any objection regarding entering death event of the mother of the applicant died on 12-08-1985 in the Panchayat record of Gram Panchayat Muhan, he/she/they may file his /her/their objections on or before 25-08-2022 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex-parte order will be passed.
Given under my seal and signature on this 25th day of July, 2022.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.
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CHANGE OF NAME
I, Praveen Kumar s/o Sh. Jeeta Ram, V.P.O. Uledhrian, Tehsil Indora, District Kangra declare that my actual name Praveen Kumar in my educational and all offical records and in birth certificate of my minor daughter, Sunidhi. But wrongly mentioned Parveen Kumar in my daughter's school record. I want to enter correct name Praveen Kumar instead Parveen Kumar in school Record of my minnie daughter Sunidhi. All noted.
PRAVEEN KUMAR,
s/o Sh. Jeeta Ram,
Village & P.O. Uledhrian,
Tehsil Indora, District Kangra.
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CHANGE OF NAME
I, Sarbjeet Devi w/o Sh. Praveen Kumar, V.P.O. Uledhrian, Tehsil Indora, District Kangra declare that my actual name Sarbjeet Devi in my educational and all offical records and in birth certificate of my minor daughter Sunidhi. But wrongly mentioned Sarvjeet Devi in school record. I want to enter correct name Sarbjeet Devi instead Sarvjeet Devi in school Record of my minor daughter Sunidhi. All noted.
SARBJEET DEVI,
w/o Sh. Praveen Kumar,
V.P.O. Uledhrian, Tehsil Indora,
District Kangra.
3568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त 2022/19 श्रावण, 1944 CHANGE OF NAMEI, Surat Panwar s/o Sh. Giaru Ram Panwar, r/o Panwar House, Bhagwati Nagar (Jhanjhari), Lower Khalini, Shimla-171009 (H.P.). I have to change the name of my son from Yugam Panwar to Aryaveer Singh Panwar. All concerned please note.
SURAT PANWAR,
s/o Sh. Giaru Ram Panwar,
r/o Panwar House, Bhagwati Nagar (Jhanjhari),
Lower Khalini, Shimla (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।