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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 105, 16 August 2022

Published 16 August 2022

Gazette no.
105
Gazetteid
105/GAZETTE/2022-16/08/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-08-16.105_gazette_2022-16_08_2022
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 16 अगस्त, 2022/25 श्रावण, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 12 अगस्त, 2022

संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-22/2022.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) 105—राजपत्र/2022-16-08-2022 (3631) 3632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त 2022/25 श्रावण, 1944 विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 7) जो आज दिनांक 12 अगस्त, 2022 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र (ई-गजट) में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2022 का विधेयक संख्यांक 7 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 4,74,86,14,325 की और राशि प्राधि—त करना।

3. विनियोग।

अनुसूची।

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2022 का विधेयक संख्यांक 7 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2013-2014 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधि—त या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधि—त करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2022 है।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 4,74,86,14,325 की और राशि प्राधिकृत करना.--हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल `4,74,86,14,325 (चार सौ चौहत्तर3633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त 2022/25 श्रावण, 1944 करोड़, छियासी लाख, चौदह हजार, तीन सौ पच्चीस रूपए) है, विाीय वर्ष 2013-2014 के दौरान अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदा किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी।

3. विनियोग.--इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदा और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, विाीय वर्ष 2013-2014 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

मांग संख्या सेवाएं और प्रयोजन निम्नलिखित राशियों से अनधिक
विधान सभा द्वारा दामत ` संचित निधि पर प्रभारित ` कुल `
1 2 3 4 5
02 03 04 05 07 09 10 13 16 17 21 28 राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद्‌ (राजस्व) न्यायिक प्रशासन (पूंजीगत) सामान्य प्रशासन (राजस्व) भू-राजस्व और जिला प्रशासन (राजस्व) पुलिस एवं संबद्ध संगठन (राजस्व) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व) लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल (राजस्व) व भवन सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व) वन एवं वन्य जीवन (पूंजीगत) च ुनाव (राजस्व) सहकारिता (पूंजीगत) शहरी विकास, नगर एवं (राजस्व) ग्रामीण योजना तथा आवासीय 32,10,076 92,65,195 1,61,19,857 55,91,59,574 -- -- 45,96,32,293 2,55,32,90,691 4 28,47,373 24,99,87,000 89,43,65,486 6,75,481 -- -- -- 38,915 22,380 -- -- -- -- -- -- 38,85,557 92,65,195 1,61,19,857 55,91,59,574 38,915 22,380 45,96,32,293 2,55,32,90,691 4 28,47,373 24,99,87,000 89,43,65,486
कुल (राजस्व) (पूंजीगत) 4,48,86,25,350 25,92,52,199 7,36,776 -- 4,48,93,62,126 25,92,52,199
कुल जोड़ 4,74,78,77,549 7,36,776 4,74,86,14,325

उद्देश्यों और कारणों का कथन

तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति ने अपनी 171वीं रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान उपगत अधिक व्यय को विनियमित करने की सिफारिश की है, तद्‌नुसार यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में राज्य की संचित निधि में से उक्त वित्तीय वर्ष में अनुदान और विनियोग से अधिक व्ययों की बाबत किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अधिक धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित किया जा रहा है। 3634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त 2022/25 श्रावण, 1944 यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीख : , 2022

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 7 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 3) BILL, 2022

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.

2. Authorisation of a further sum of ` 4,74,86,14,325 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2013-2014.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE.

_____________

Bill No. 7 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 3) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise appropriation of certain sums out of the Consolidated Fund of the State of

Himachal Pradesh to meet out the amount spent on the certain services for the financial year 2013-

2014 in excess of the amount authorized or granted for those Services in that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

3635 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त 2022/25 श्रावण, 1944

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 3) Act, 2022.

2. Authorization of a further sum of ` 4,74,86,14,325 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2013- 2014.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to the sum of ` 4,74,86,14,325 (Four hundred seventy four crore, eighty six lakh, fourteen thousand, three hundred twenty five rupees only) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of THE SCHEDULE during the financial year 2013-2014 in excess of the amount authorized or granted for those services in that year.

3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of the Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the financial year 2013-2014.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

Demand No. Services and purposes Sums not exceeding
Voted by the Legislative Assembly ` Charged on the Consolidated Fund ` Total `
1 2 3 4 5
02 03 04 05 07 09 10 13 Governor and (Revenue) Council of Ministers Administration (Capital) of Justice General (Revenue) Administration Land Revenue (Revenue) and District Administration Police and Allied (Revenue) Organisations Health and (Revenue) Family Welfare Public Works- (Revenue) Roads, Bridges and Buildings Irrigation, Water (Revenue) 32,10,076 92,65,195 1,61,19,857 55,91,59,574 --- --- 45,96,32,293 2,55,32,90,691 6,75,481 --- --- --- 38,915 22,380 --- --- 38,85,557 92,65,195 1,61,19,857 55,91,59,574 38,915 22,380 45,96,32,293 2,55,32,90,691
16 17 21 28 Supply and Sanitation Forest and (Capital) Wildlife Election (Revenue) Co-operation (Capital) Urban (Revenue) Development, Town and Country Planning and Housing 4 28,47,373 24,99,87,000 89,43,65,486 --- --- --- --- 4 28,47,373 24,99,87,000 89,43,65,486
Total (Revenue) (Capital) 4,48,86,25,350 25,92,52,199 7,36,776 --- 4,48,93,62,126 25,92,52,199
Grand Total 4,74,78,77,549 7,36,776 4,74,86,14,325
3636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त 2022/25 श्रावण, 1944

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Public Accounts Committee of the thirteenth Vidhan Sabha in its 171st report has recommended to regularise the excess expenditure incurred during the financial year 2013-14. Accordingly, this Bill is being introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State for the moneys further required to meet out the expenditure on account of expenses in excess of the grants and appropriations in the said financial year.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.

SHIMLA : THE , 2022

___________

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आमर्जडेल शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 [email protected]

NOTIFICATION

Dated, the 12th August, 2022

No. SEC(F)2-10/2022-3082-89.—Whereas in pursuance to Notification No. SEC(F)2- 10/2022-2734 dated 18th July, 2022 issued under Rule 35 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, bye-election has been held for Ward No. 5 Purana Bazar of Nagar Panchayat Karsog, District Mandi;

3637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त 2022/25 श्रावण, 1944

And whereas, the result of the said bye-election has been declared by the Returning Officer concerned.

Now, therefore, in pursuance to Section 27(2) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Rule 80 (6) of the ibid Rules, the State Election Commission hereby notifies the name of the elected member for the said Nagar Panchayat as per detail below:—

Sl. No. No. and Name of Ward Reservation Status Name & address of the Elected Member
1. 5 Purana Bazar Unreserved Sh. Narsingh Dass, Village, Post Office and Tehsil Karsog, District Mandi.

By order,

Sd/- (ANIL KUMAR KHACHI), State Election Commissioner.

______________

सामान्य प्रशासन विभाग

(गोपनीय और मन्त्रीमण्डल)

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 12 अगस्त, 2022

संख्याः जी.ए.डी.-सी.-ए(3)2/2019-I.--इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.ए.डी.-सी. -ए(3)2/2019, तारीख 10 दिसम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 13 दिसंबर, 2021 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन (आबंटन) नियम, 2021 के नियम 2 (1) में अनुसूची 'क' तथा 'ख' के स्थान पर अनुसूची 'अ' तथा 'आ'' पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

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कार्यालय उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)

अधिसूचना

दिनांक, 11 अगस्त, 2022

संख्या पंच-कुल्लू (उप-निर्वाचन)/2021-हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 126 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आशुतोष गर्ग (भा0प्र0से0) उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू, हि0प्र0 जिला कुल्लू की ग्राम पंचायतों में दिनांक 10-08-2022 को सम्पन्न हुए उप-निर्वाचन में निर्वाचित प्रधान, उप-प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के नामों को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु निम्न सारणी अनुसार प्रकाशित करता हूं :-

क्र0 सं0 विकास खण्ड का नाम ग्राम पंचायत का नाम नव-निर्वाचित प्रधान का नाम व पता नव-निर्वाचित उप-प्रधान का नाम व पता वार्ड की संख्या व नाम नव-निर्वाचित पंचायत सदस्य का नाम व पता निर्वाचन द्वारा
1. आनी मुहान श्री सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 श्री मौजी राम गांव चौकंडी, डा0 डिगेढ, तह0 आनी, जिला कुल्लू हि0प्र0। - - - निर्वाचित
लफाली - - वार्ड नं0-2 लढागी श्री किशन चन्द पुत्र श्री संगत राम गांव लढागी, डा0 जाओं, जिला कुल्लू, हि0प्र0। निर्विरोध
2. निरमण्ड डिम - श्री सोहन लाल पुत्र श्री इंद्रु राम गांव नगेड, डा0 डीम, तह0 निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0प्र0। - - निर्वाचित
घाटु - - वार्ड नं0-1 सेरी डवार श्री नोया राम पुत्र श्री कौल राम, गांव सेरी डवार, डा0 घाटू, तह0 निथर, जिला कुल्लू, हि0प्र0। निर्वाचित
3. नगर चताणी - - वार्ड नं0-6 रोगी श्रीमती गुडडी उर्फ उमा देवी पत्नी चरणदीप, गांव नरैंटणी, डा0 नेउली, तह0 व जिला कुल्लू, हि0प्र0। निर्विरोध
प्रीणी - - वार्ड न0-3 शूरु-2 श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री दलीप चन्द, गांव शूरु, डा0 प्रीणी, तह0 मनाली, जिला कुल्लू, हि0प्र0। निर्विरोध
4. बन्जार तान्दी - - वार्ड नं0-3 भलाग्रां श्रीमती किरना द ेवी पत्नी बोध राज, गांव कण्ढी, डा0 तान्दी, तह0 बन्जार, जिला कुल्लू, हि0प्र0। निर्विरोध
3639 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त 2022/25 श्रावण, 1944

हस्ताक्षरित/- (आशुतोष गर्ग) भा0प्र0से0, उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, दिनांक 13 अगस्त, 2022

सं0 वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2018.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा दिनांक 13 अगस्त, 2022 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

यश पाल शर्मा,

सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा।

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HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-171004, Dated the 13th August, 2022

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2018.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine die w.e.f. the close of its sitting held on the 13th August, 2022.

YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

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हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, दिनांक 13 अगस्त, 2022

सं0 वि0स0-कागजात/1-16/2022.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1973 के नियम 207 के अन्तर्गत निम्न दस्तावेजों को आज दिनांक 13 अगस्त, 2022 को सभा पटल पर रखा गया है जिसकी अधिसूचना निम्न प्रकार से राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु :

3640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अगस्त 2022/25 श्रावण, 1944 1. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 (वित्त लेखे खण्ड-I एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार (हिन्दी/अंग्रेजी);

2. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार (हिन्दी/अंग्रेजी);

3. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार (हिन्दी/अंग्रेजी);

यशपाल शर्मा, सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।

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HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 6th August, 2022

No. Home(A)A(1)-8/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of new Sub-Divisional Police Office at Shillai, District Sirmaur.The Sub-Division Police Office Shillai, District Sirmaur will supervise the work of Police Station Shillai and its subordinate Police Post Ronhat.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 August 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-08-16.105_gazette_2022-16_08_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-08-16.105_gazette_2022-16_08_2022.